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REGD. NO. D. L.-33004/99
vlk/kj.k
EXTRAORDINARY
Hkkx III—[k.M 4
PART III—Section 4
izkf/dkj ls izdkf'kr
PUBLISHED BY AUTHORITY
la- 15]
ubZ fnYyh] c`gLifrokj] tuojh 9] 2014@ikS"k 19] 1935
No. 15]
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 9, 2014/PAUSHA 19, 1935
भारतीय
भारतीय
भारतीय
भारतीय ूितभूित
ूितभूित
ूितभूित
ूितभूित और
और
और
और विनमय
विनमय
विनमय
विनमय बोड
बोड
बोड
बोड
अिधसूचना
अिधसूचना
अिधसूचना
अिधसूचना
मुबई, 9 जनवर, 2014
भारतीय
भारतीय
भारतीय
भारतीय ूितभूित
ूितभूित
ूितभूित
ूितभूित और
और
और
और विनमय
विनमय
विनमय
विनमय बोड
बोड
बोड
बोड
(ूशासिनक
ूशासिनक
ूशासिनक
ूशासिनक और
और
और
और िसवल
िसवल
िसवल
िसवल काय
काय
काय
कायवा'हय)
वा'हय)
वा'हय)
वा'हय) का
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का
का िनपटारा
िनपटारा
िनपटारा
िनपटारा)
)
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) विनयम
विनयम
विनयम
विनयम, 201
, 201
, 201
, 2014
सं
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सं
सं. एल
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एल. ए. ड
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ड. एन
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आर. ओ./जी
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एन./2013
2013
2013
2013-14
14
14
14/37
37
37
37/50
50
50
50.Ñभारतीय ूितभूित और विनमय बोड,
भारतीय ूितभूित और विनमय बोड अिधिनयम, 1992 क8 धारा 30, ूितभूित संवदा (विनयमन)
अिधिनयम, 1956 क8 धारा 31 और िन;ेपागार अिधिनयम, 1996 क8 धारा 25 के साथ प'ठत भारतीय
ूितभूित और विनमय बोड अिधिनयम, 1992 क8 धारा 15ञख, ूितभूित संवदा (विनयमन) अिधिनयम,
1956 क8 धारा 23ञक और िन;ेपागार अिधिनयम, 1996 क8 धारा 19झक Cारा ूदD शEय) का ूयोग
करते हुए, िनपटारे के िनबंधन) तथा िनपटारे क8 ू'बया और उनसे तHसंबI या उनसे आनुषंिगक वषय)
का उपबंध करने के िलए एतKCारा िननिलLखत विनयम बनाता है, अथात् :—
अOयाय
अOयाय
अOयाय
अOयाय - I
ूारंिभक
ूारंिभक
ूारंिभक
ूारंिभक
संL;P
संL;P
संL;P
संL;P नाम
नाम
नाम
नाम और
और
और
और ूारंभ
ूारंभ
ूारंभ
ूारंभ
1. (1) इन विनयम) को भारतीय ूितभूित और विनमय बोड (ूशासिनक और िसवल कायवा'हय) का
िनपटारा) विनयम, 2014 कहा जा सकेगा ।
(2) वे 20 अूैल, 2007 से ूवृD हुए समझे जायTगे ।
122 GI/2014
(1)
2
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III—SEC. 4]
पUरभाषाएँ
पUरभाषाएँ
पUरभाषाएँ
पUरभाषाएँ
2. (1) इन विनयम) मT, जब तक 'क संदभ से अWयथा अपेL;त न हो, इसमT पUरभाषत शXद) के वह अथ
ह)गे जो नीचे उनके िलए िनयत हY, और उनके सजातीय पद) का अथ तदनुसार लगाया जाएगा,Ð
(क) "अिधिनयम" से भारतीय ूितभूित और विनमय बोड अिधिनयम, 1992 (1992 का 15) अिभूेत है
;
(ख) "अिभकिथत चूक (]यितबम)" से ूितभूित विधय) के 'कसी उपबंध का अिभकिथत या अिधसंभा]य
अननुपालन अिभूेत है ;
(ग) "बोड" से भारतीय ूितभूित और विनमय बोड अिधिनयम, 1992 (1992 का 15) क8 धारा 3 के
उपबंध) के अधीन ःथापत भारतीय ूितभूित और विनमय बोड अिभूेत है ;
(घ) "पूणकािलक सदःय) का पैनल" से बोड के दो या दो से अिधक पूणकािलक सदःय) से ग'ठत पैनल
अिभूेत है ;
(ङ) "ूितभूित विधयाँ" से अिधिनयम, ूितभूित संवदा (विनयमन) अिधिनयम, 1956 (1956 का
42), िन;ेपागार अिधिनयम, 1996 (1996 का 22), और उनके अधीन बनाये गये िनयम तथा
विनयम अिभूेत हY;
(च) "विन'द` कायवा'हयाँ" से वे कायवा'हयाँ अिभूेत हY जो, यथाLःथित, अिधिनयम क8 धारा 11, धारा
11ख, धारा 11घ, धारा 12 क8 उप-धारा (3) या धारा 15झ अथवा ूितभूित संवदा (विनयमन)
अिधिनयम, 1956 क8 धारा 12क या धारा 23झ अथवा िन;ेपागार अिधिनयम, 1996 क8 धारा 19
या 19ज के अधीन आरंभ क8 गयी हY या आरंभ क8 जा सकT गी;
(छ) "विन'द`" से बोड Cारा पUरपऽ) या मागदशक िसIाँत) (गाइडलाइWस) के माOयम से विन'द`
अिभूेत है;
(ज) "Wयायािधकरण" से भारतीय ूितभूित और विनमय बोड अिधिनयम, 1992 क8 धारा 15ट के
अधीन ःथापत ूितभूित अपीलीय Wयायािधकरण (ूितभूित अपील अिधकरण) अिभूेत है ।
(2) इन विनयम) मT उपयोग 'कए गए तथा अपUरभाषत 'कWतु अिधिनयम, कंपनी अिधिनयम, 1956,
ूितभूित संवदा (विनयमन) अिधिनयम, 1956 और िन;ेपागार अिधिनयम, 1996 अथवा उनके अधीन
बनाए गए 'कWहं िनयम) या विनयम) मT पUरभाषत शXद) और पद) के वह अथ ह)गे जो उन अिधिनयम),
उनके अधीन बनाए गए िनयम) या विनयम) अथवा उनके 'कसी कानूनी उपांतर या पुनःअिधिनयिमित मT
बमशः उनके िलए िनयत ह) ।
अOयाय
अOयाय
अOयाय
अOयाय-II
िनपटारे
िनपटारे
िनपटारे
िनपटारे केकेकेके िलए
िलए
िलए
िलए आवेदन
आवेदन
आवेदन
आवेदन
आवेदन
आवेदन
आवेदन
आवेदन
3. (1) Lजस ]यE के Lखलाफ कोई विन'द` कायवा'हयाँ आरंभ क8 गयी हY या आरंभ क8 जा सकT गी, वह
]यE अनुसूची-I के भाग-क मT विन'द` ूeप मT बोड को आवेदन कर सकेगा :
परंतु यह 'क कोई ]यE, जो Wयायािधकरण या Wयायालय के सम; ूितभूित विधय) के अधीन चूक)
(]यितबम)) क8 बाबत लंबत 'कWहं कायवा'हय), LजनमT बोड प;कार है, के िनपटान का ूःताव करता है,
अनुसूची-I के भाग-क मT यथा विन'द` ूeप मT िनपटारे का ूःताव भी दाLखल कर सकेगा ।
¹Hkkx IIIµ[k.M 4º
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3
(2) उप-विनयम (1) के अधीन 'कये गये आवेदन के साथ अनुसूची-I के भाग-ख मT यथा विन'द`
अूितदेय आवेदन फ8स तथा भाग-ग मT यथा विन'द` वचन और अिधHयजन संलfन ह)गे :
परंतु यह 'क आवेदन क8 नामंजूर वचन) और अिधHयजन) क8 सतत विधमाWयता को ूभावत
नहं करेगी तथा बोड या आवेदक, वचन) और अिधHयजन) के अOयधीन, विधक आौय, जो विध के
अधीन उपलXध हो, लेने के िलए ःवतंऽ ह)गे ।
(3) आवेदक अिभकिथत चूक (चूक)) क8 बाबत आवेदन मT पूण और सह ूकटकरण करेगा :
परंतु यह 'क, 'कसी विध के अधीन, उसी वाद हेतुक क8 बाबत चल रह या समाP 'कWहं कायवा'हय)
मT आवेदक के Lखलाफ िसI या उसके Cारा ःवीकृत तiय) के बारे मT यह समझा जायेगा 'क वे िनपटारा
'कये जाने के िलए ूःतावत कायवा'हय) क8 बाबत आवेदक Cारा ःवीकार 'कये गये हY ।
(4) आवेदक उन सभी कायवा'हय) के िनपटारे के िलए एक आवेदन करेगा जो उसी वाद हेतुक क8 बाबत
आरंभ क8 गयी हY या आरंभ क8 जा सकT गी :
परंतु यह 'क आवेदक, Lजसने विन'द` कायवा'हय) से संबंिधत उसी वाद हेतुक के िलए Wयायालय के
सम; अपराध का शमन करने के िलए आवेदन 'कया है, आवेदन 'कये जाने क8 तारख से तीस 'दन) के
भीतर, विन'द` कायवा'हय) क8 बाबत उप-विनयम (1) के अधीन आवेदन करेगा।
(5) आवेदन जो सभी ूकार से पूण नहं है या इन विनयम) क8 अपे;ाओं के अनुeप नहं है, लौटा 'दया
जायेगा ।
(6) आवेदक Lजसका आवेदन उप-विनयम (5) के अधीन लौटाया गया है, नामंजूर 'कये जाने क8 संसूचना
क8 तारख से पंिह 'दन) के भीतर, संशोिधत आवेदन ूःतुत कर सकेगा जो इन विनयम) क8 अपे;ाओं के
अनुeप हो :
परंतु यह 'क आवेदक को अिभकिथत चूक क8 बाबत आवेदन करने का कोई अितUरE अवसर नहं 'दया
जायेगा ।
(7) जहाँ आवेदक संगम या फम या िनगिमत िनकाय है, तो वहाँ आवेदन तथा वचन और अिधHयजन ऐसी
फम या संगम, या िनगिमत िनकाय के कारबार संचालन के ूभार और के िलए Lजमेदार ]यE Cारा
िनंपा'दत 'कये जायTगे और वह फम या संगम, िनगिमत िनकाय और 'कसी अिधकार, जो ]यितबमी
(चूककता) है, पर आबIकर ह)गे ।
ःप`ीकरण Ð इस उप-विनयम के ूयोजनाथ, पद 'अिधकार जो ]यितबमी है' का वह अथ है जैसा कंपनी
अिधिनयम, 2013 क8 धारा 2 क8 उप-धारा (60) मT उपबंिधत है ।
(8) ूकटकरण) से संबंिधत चूक) के िनपटारे के िलए आवेदन अपेL;त ूकटकरण करने के पoात् 'कया
जाएगा ।
पUरसीमा
पUरसीमा
पUरसीमा
पUरसीमा
4. (1) बोड के पास लंबत 'कWहं विन'द` कायवा'हय) क8 बाबत 'कसी भी आवेदन पर वचार नहं 'कया
जायेगा य'द यह कारण बताओ सूचना या कारण बताओ संबंधी अनुपूरक सूचना, Lजसक8 भी तामील बाद मT
क8 जाती हो, क8 तामील 'कये जाने क8 तारख से साठ 'दन) के पoात् 'कया जाता है ।
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III—SEC. 4]
(2) उप-विनयम (1) मT द हुई 'कसी बात के होते हुए भी, पूणकािलक सदःय) का पैनल वलंब के िलए
माफ8 दे सकेगा, य'द इसका यह समाधान हो जाता है 'क उप-विनयम (1) मT विन'द` अविध के भीतर
आवेदन दाLखल न 'कये जाने का पयाP कारण था ।
(3) इस विनयम के उपबंध Wयायािधकरण या 'कसी Wयायालय के सम; लंबत कायवा'हय) के मामले मT
लागू नहं ह)गे ।
अOयाय
अOयाय
अOयाय
अOयाय - III
िनपटारे
िनपटारे
िनपटारे
िनपटारे क8
क8
क8
क8 पUरिध
पUरिध
पUरिध
पUरिध
िनपटारे
िनपटारे
िनपटारे
िनपटारे क8
क8
क8
क8 कायवा'हय)
कायवा'हय)
कायवा'हय)
कायवा'हय) क8
क8
क8
क8 पUरिध
पUरिध
पUरिध
पUरिध
5. (1) 'कWहं विन'द` कायवा'हय) के िनपटारे के िलए 'कसी भी आवेदन पर वचार नहं 'कया जायेगा,
य'द :
(क) अिभकिथत चूक िनपटारे के अंितम आदेश, जहाँ आवेदक प;कार था, क8 तारख से चौबीस कलYडर
मास क8 अविध के भीतर क8 गयी थी ;
(ख) उसी अिभकिथत चूक के संबंध मT पहले 'कया गया आवेदन नामंजूर कर 'दया गया था;
(ग) आवेदक, आवेदन क8 तारख से पूव, छDीस कलYडर मास क8 अविध के दौरान िनपटारे के दो आदेश)
मT प;कार रहा हो;
(घ) 'कसी अिभकिथत चूक क8 बाबत लेखापर;ा या अWवेषण या िनर;ण, य'द कोई हो, पूरा न हुआ
हो ।
(2) विन'द` कायवाह, का िनपटारा नहं 'कया जायेगा, य'द इसमT िननिलLखत चूक) मT से कोई चूक
अंतविलत हो, अथात्,-
(क) चूकT LजनमT अंतविलत है - अिधिनयम और उसके अधीन बनाये गये विनयम) के उपबंध) के
उqलंघन मT अंतरंग ]यापार और अूकािशत क8मत संवेदनशील जानकार को संसूिचत करना;
(ख) कपटपूण और अऋजु ]यापाUरक ]यवहार LजनमT ृंट रिनंग सLमिलत है, जो बोड क8 राय मT
गंभीर हY और Lजनका बाजार पर ]यापक ूभाव हो अथवा Lजनसे ूितभूितय) के विनधानकताओं
(िनवेशक)), वशेषकर छोटे विनधानकताओं (िनवेशक)) और छोटे शेयरधारक), को पयाP हािनयाँ
हुई ह) या जो उनके अिधकार) को ूभावत करते ह) :
परंतु यह 'क जहाँ आवेदक ने विनधानकताओं (िनवेशक)) को हुई हािनय) क8 पूित क8 हो या
पूित करने का इरादा रखता हो, तो वहाँ उसके आवेदन पर वचार 'कया जा सकेगा ।
ःप`ीकरण- इस खंड के ूयोजनाथ, पद 'ृंट-रिनंग' से अिभूेत है - असावजिनक जानकार का
उपयोग ूHय;त: या अूHय;त:, ूितभूितय) का बय या वबय करने अथवा ऑuशन या
vयूचस संवदाएँ (कॉxशेzट) करने के िलए, बड़े आडर से पहले, 'कसी आसWन सं]यवहार पर,
उWहं या संबंिधत ूितभूितय) अथवा vयूचस या ऑuशन संवदाओं मT, इस पूवानुमान से 'क
सूचना के सावजिनक हो जाने पर; ऐसी ूितभूितय) या संवदाओं क8 क8मत मT पUरवतन हो
सकता है;
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5
(ग) अिधिनयम और उसके अधीन बनाये गये विनयम) के उपबंध) के अनुसार खुला ूःताव लाने मT
असफल रहना, उन मामल) को छोड़कर जहाँ आवेदक खुला ूःताव लाने के िलए सहमत होता
हो या जहाँ बोड क8 यह राय हो 'क खुला ूःताव लाना शेयरधारक) के िलए 'हतूद नहं होगा
या जो िनरथक है ;
(घ) पारःपUरक िनिधय), आनुकLqपक विनधान (िनवेश) िनिधय), सामू'हक विनधान (िनवेश)
ःक8म) तथा उनके ूायोजक) या आLःत ूबंध कंपिनय), सामू'हक विनधान (िनवेश) ूबंध
कंपनी, ूबंधक), Wयािसय) Cारा चूकT या छलसाधक ]यवहार Lजनके पUरणामःवeप
विनधानकताओं (िनवेशक)) को पयाP हािन होती हो, उन मामल) को छोड़कर जहाँ आवेदक ने
विनधानकताओं (िनवेशक)) को हािनय) के िलए मुआवजा दे 'दया हो, बोड के समाधानूद eप
मT ;
(ङ) बोड के समाधानूद eप मT विनधानकता (िनवेशक) िशकायत) को दूर करने मT असफलता, उन
मामल) को छोड़कर जहाँ अिभकिथत चूक देर से दूर 'कये जाने के संबंध मT हो;
(च) ूितभूितय) के िनगमकताओं या एं'ट'टय), जो विनधान (िनवेश) को आमंऽत करती ह), Cारा,
ूःताव दःतावेज) मT बोड Cारा बनाये गये सुसंगत विनयम) के अधीन यथा अपेL;त ताLHवक
ूकटकरण करने मT असफलता ;
(छ) ूितभूितय) के िनगमन या िनिधय) क8 पूिलंग (एकऽीकरण) Cारा धनरािश जुटाना, ूितभूित
विधय) का अितबमण करते हुए, जहाँ उपचार ऐसी धनरािशय) का ूितदाय (Uरफंड) हो ;
(ज) बोड Cारा जार सूचनाओं और समन) या Wयायिनणायक अिधकार Cारा जार समन) का
अननुपालन ;
(झ) ूितभूित विधय) के अधीन पाUरत 'कसी आदेश या िनदेश का अननुपालन ।
(3) इस विनयम मT द हुई 'कसी बात के होते हुए भी, जहाँ आवेदक अपने आवेदन मT पयाP आधार देता
है, तो वहाँ उप-विनयम (2) मT िन'द` चूक) क8 बाबत कायवा'हय) के िनपटारे पर वचार विनधानकताओं
(िनवेशक)) के 'हत मT और ूितभूित बाजार के वकास तथा विनयमन के |`गत 'कया जा सकेगा :
परंतु यह 'क ऐसी कायवा'हय) के िनपटारे के िलए कारण) को िलLखत मT लेखबI 'कया जायेगा ।
(4) इन विनयम) मT द हुई 'कसी भी बात का यह अथ नहं लगाया जायेगा 'क वह पूणकािलक सदःय)
के पैनल को विन'द` कायवा'हय), LजनमT उप-विनयम (2) के खंड (क), (छ), (ज) और (झ) मT िन'द`
चूकT अंतविलत हY, क8 बाबत 'कसी आवेदन को, आंतUरक सिमित या उ}चािधकार ूाP सलाहकार सिमित
Cारा पड़ताल 'कये बना ह, नामंजूर 'कये जाने से रोकती है ।
आवेदन
आवेदन
आवेदन
आवेदन का
का
का
का वापस
वापस
वापस
वापस िलया
िलया
िलया
िलया जाना
जाना
जाना
जाना
6. (1)
आवेदन विनयम 14 के अधीन पूणकािलक सदःय) के पैनल के विनoय क8 संसूचना से पूव 'कसी
भी समय वापस िलया जा सकेगा ।
(2)
आवेदक जो उप-विनयम (1) के अधीन आवेदन को वापस लेता है उसी चूक क8 बाबत दूसरा
आवेदन करने के िलए अनु~ात नहं होगा ।
विन'द`
विन'द`
विन'द`
विन'द` कायवा'हय)
कायवा'हय)
कायवा'हय)
कायवा'हय) पर
पर
पर
पर लंबत
लंबत
लंबत
लंबत आवेदन
आवेदन
आवेदन
आवेदन का
का
का
का ूभाव
ूभाव
ूभाव
ूभाव
6
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III—SEC. 4]
7. (1) 'कWहं विन'द` कायवा'हय) के िनपटारे के िलए आवेदन दाLखल करने से कायवा'हय) का जार
रहना ूभावत नहं होगा, िसवाय इसके 'क अंितम आदेश को पाUरत करना तब तक आःथिगत रखा
जायेगा जब तक आवेदन िनपटा नहं 'दया जाता ।
(2) जहाँ आवेदन उन कायवा'हय) के मामले मT दाLखल 'कया जाता है जो आवेदक के Lखलाफ आरंभ क8 जा
सकT गी, तो वहाँ ऐसी कायवा'हयाँ तब तक आरंभ नहं क8 जायTगी जब तक आवेदन नामंजूर नहं कर 'दया
जाता या वापस नहं ले िलया जाता ।
अOयाय
अOयाय
अOयाय
अOयाय-IV
िनपटारे
िनपटारे
िनपटारे
िनपटारे केकेकेके िनबंधन
िनबंधन
िनबंधन
िनबंधन
िनपटारे
िनपटारे
िनपटारे
िनपटारे केकेकेके िनबंधन
िनबंधन
िनबंधन
िनबंधन
8. (1) िनपटारे के िनबंधन) मT, अनुसूची-II मT विन'द` मागदशक िसIाँत) के अनुसार, िनपटारे क8 रकम
और/या गैर-आिथक िनबंधन सLमिलत हो सकT गे ।
(2) गैर-आिथक िनबंधन) मT समुिचत िनदेश सLमिलत हो सकT गे, यथा:
(क) विन'द` अविध तक रLजःशकरण ूमाणपऽ का ःवैL}छक िनलंबन या कारबार बंद करना;
(ख) ूबंधमंडल से हटाना;
(ग) ूHयपण के ःवeप का िनदेश देना, जहाँ उन विनधानकताओं (िनवेशक)) को पहचानना संभव हो
LजWहT आवेदक क8 स'बयता या िनLंबयता के कारण हािनयाँ हुई ह);
(घ) कितपय ]य`य) को, मOयवत के भागीदार या अिधकार या िनदेशक के eप मT अथवा Lजस कंपनी
मT उस वग क8 ूितभूितयाँ ह) जो बोड Cारा विनयिमत ह), उस कंपनी के अिधकार या िनदेशक
के eप मT, विन'द` अविधय) तक, काय करने से ववLजत करना;
(ङ) ूितभूितय) का रकरण और शेयरधाUरता को कम करना, जहाँ ूितभूितयाँ कपटपूण eप से
िनगिमत क8 जाती हY, LजसमT ऐसी ूितभूितय) पर ूाP बोनस शेयर), य'द कोई ह), का रकरण
सLमिलत है, और 'कWहं ूाP लाभांश) क8 ूितपूित, आ'द;
(च) ूितभूितय) क8 ःवैL}छक अवIता (लॉक-इन);
(छ) ूितभूित विधय) के भावी अितबमण) को रोकने के िलए उWनत नीितय) तथा ू'बयाओं को
कायाLWवत करना और साथ ह नीितय) तथा ू'बयाओं क8 समी;ा करने के िलए ःवतंऽ
परामशदाता को िनयुE या ूितधाUरत करने का िनदेश देना;
(ज) मOयवितय) के कमचाUरय) को उWनत ूिश;ण और िश;ण ूदान करने के िनदेश देना;
(झ) आंतUरक लेखापर;ा और Uरपो'टग अपे;ाओं के संबंध मT िनदेश देना;
(ञ) कोई अWय िनदेश देना जो बोड Cारा ूितभूित विधय) के अधीन विनधानकताओं (िनवेशक)) के
'हत मT जार 'कये जायT ।
(3) िनपटारे क8 रकम, विधक खच और ूHयपण क8 रकम को छोड़कर, भारत क8 संिचत िनिध मT जमा क8
जायेगी ।
(4) िनपटारे क8 रकम के भागःवeप विधक खच, य'द कोई ह), भारतीय ूितभूित और विनमय बोड क8
साधारण िनिध मT जमा 'कये जायTगे ।
¹Hkkx IIIµ[k.M 4º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
7
(5) आवेदक Cारा अनुिचत तरके से कमाये गये मुनाफ) (लाभ)) या टाली गयी हािनय), जो िनपटारे के
िनबंधन) के भागःवeप ूHयपत क8 जा सकT गी, क8 रकमT बोड क8 विनधानकता (िनवेशक) संर;ण और
िश;ण िनिध मT जमा क8 जायTगी ।
वचार
वचार
वचार
वचार 'कये
'कये
'कये
'कये जाने
जाने
जाने
जाने वाले
वाले
वाले
वाले कारक
कारक
कारक
कारक-िनपटारे
िनपटारे
िनपटारे
िनपटारे केकेकेके िनबंधन)
िनबंधन)
िनबंधन)
िनबंधन) का िनधारण कर
का िनधारण कर
का िनधारण कर
का िनधारण करनेनेनेने केकेकेके िल
िल
िल
िलए
9. िनपटारे के िनबंधन) का िनधारण करते समय, बोड ऐसे कारक) पर भी वचार करेगा LजनमT िननिलLखत
कारक सLमिलत हY 'कंतु जो िननिलLखत कारक) तक ह सीिमत नहं हY:
(क) अWवेषण मT आवेदक का आचरण;
(ख) आवेदक Cारा िनभायी गयी भूिमका य'द अिभकिथत चूक ]यEय) के समूह Cारा क8 गयी हो;
(ग) अिभकिथत चूक) क8 ूकृित, गंभीरता और समाघात;
(घ) zया ूितभूित विधय) के अननुपालन के िलए आवेदक के Lखलाफ कोई अWय कायवाह लंबत है
या समाP हो गयी है;
(ङ) zया अिभकिथत चूक का ःवeप गौण है या मु य है;
(च) विनधानकताओं (िनवेशक)) को हुई अपहािन और/या हािन और/या आवेदक Cारा अिभलाभ का
पUरमाण और क8 रकम ;
(छ) अिभकिथत चूक के बाद से लायी गयी ूfØयाएँ, ता'क भावी चूक) या गलितय) को कम 'कया जा
सके;
(ज) आवेदक Cारा ूःतावत अनुपालन अनुसूची;
(झ) अननुपालन या वलंबत अनुपालन से 'कसी ]यE को ूोूत आिथक लाभ;
(ञ) शत, जो उसी या अWय ]यE Cारा भावी अननुपालन के संबंध मT भयकार ूभाव पैदा करने के
िलए आवँयक ह);
(ट) विनधानकताओं (िनवेशक)) को देय धनरािश के भुगतान या उWहT ूितभूितय) क8 सुपुदगी
('डलीवर) से संबंिधत विनधानकताओं (िनवेशक)) के दावे क8 तु`;
(ठ) zया आवेदक उसी अितबमण के िलए कोई अWय ूवतन कारवाई भुगत चुका है;
(ड) कोई अWय कारक, जो मामले के तiय) और पUरLःथितय) मT आवँयक ह) ।
अOयाय
अOयाय
अOयाय
अOयाय-V
सिमितयाँ
सिमितयाँ
सिमितयाँ
सिमितयाँ
उ}चािधकार
उ}चािधकार
उ}चािधकार
उ}चािधकार ूाP
ूाP
ूाP
ूाP सलाहकार
सलाहकार
सलाहकार
सलाहकार सिमित
सिमित
सिमित
सिमित
10. (1) बोड िनपटारे के िनबंधन) पर वचार करने और उनक8 िसफाUरश करने के िलए उ}चािधकार ूाP
सलाहकार सिमित का गठन करेगा ।
(2) उ}चािधकार ूाP सलाहकार सिमित उ}च Wयायालय के सेवािनवृD Wयायाधीश और ूितभूित बाजार मT
अथवा उनसे तHसंबI या उनसे आनुषंिगक वषय) मT वशेष~ता रखने वाले तीन बाहर वशेष~) से ग'ठत
होगी ।
(3) उ}चािधकार ूाP सलाहकार सिमित का कोरम तीन सदःय) का होगा ।
8
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III—SEC. 4]
(4) उ}चािधकार ूाP सलाहकार सिमित के सदःय) क8 पदाविध तीन वष क8 होगी जो दो वष क8 अितUरE
अविध तक बढ़ायी जा सकेगी ।
(5) उ}चािधकार ूाP सलाहकार सिमित अपनी बैठक) का संचालन बोड Cारा इस संबंध मT विन'द` रित से
करेगी ।
आंतUरक
आंतUरक
आंतUरक
आंतUरक सिमित
सिमित
सिमित
सिमित (सिमितयाँ
सिमितयाँ
सिमितयाँ
सिमितयाँ)
11. आंतUरक सिमित (सिमितय)) मT बोड का अिधकार, जो मु य महाूबंधक क8 ौेणी (के रYक) से नीचे क8
ौेणी का न हो, और ऐसे अWय अिधकार समाव` ह)गे जैसा बोड Cारा विनoय 'कया जा, ।
अOयाय
अOयाय
अOयाय
अOयाय - VI
िनपटारे
िनपटारे
िनपटारे
िनपटारे क8
क8
क8
क8 ू'बया
ू'बया
ू'बया
ू'बया
आंतUरक
आंतUरक
आंतUरक
आंतUरक सिमित
सिमित
सिमित
सिमित केकेकेके सम;
सम;
सम;
सम; कायवा'हयाँ
कायवा'हयाँ
कायवा'हयाँ
कायवा'हयाँ
12. (1) इन विनयम) मT जैसा अWयथा उपबंिधत है उसके िसवाय, आवेदन आंतUरक सिमित को िनदिशत
'कया जायेगा जो यह पड़ताल करेगी 'क zया कायवा'हय) का िनपटारा 'कया जा सकता है और य'द ऐसा
हो तो वह इन विनयम) के अनुसार िनपटारे के िनबंधन अवधाUरत करेगी ।
(2) आंतUरक सिमित :
(क) अिभकिथत चूक (चूक)) से संबंिधत सुसंगत जानकार, दःतावेज आ'द, जो आवेदक क8 अिभर;ा
मT ह), मंगा सकेगी;
(ख) यह मांग कर सकेगी 'क आवेदक उसके सम; ःवयं हाLजर हो :
परंतु यह 'क आवेदक का सयक eप से ूािधकृत ूितिनिध आवेदक क8 ओर से ूितिनिधHव
कर सकेगा;
(ग) आवेदक को आंतUरक सिमित क8 बैठक क8 तारख से दस काय-'दवस) से अनिधक अविध के
भीतर िनपटारे के िनबंधन) मT संशोधन करने क8 अनु~ा दे सकेगी ।
(3) िनपटारे के ूःतावत िनबंधन, य'द कोई ह), उ}चािधकार ूाP सलाहकार सिमित के सम; रखे जायTगे ।
उ}चािधकार
उ}चािधकार
उ}चािधकार
उ}चािधकार ूाP
ूाP
ूाP
ूाP सलाहकार
सलाहकार
सलाहकार
सलाहकार सिमित
सिमित
सिमित
सिमित केकेकेके सम;
सम;
सम;
सम; कायवा'हयाँ
कायवा'हयाँ
कायवा'हयाँ
कायवा'हयाँ
13. (1) उ}चािधकार ूाP सलाहकार सिमित इसके सम; रखे गये िनपटारे के ूःतावत िनबंधन) के साथ-
साथ :
(क) आवेदक के आवेदन, वचन और अिधHयजन);
(ख) विनयम 9 मT विन'द` कारक);
(ग) आवेदक Cारा ूःतावत िनपटारे के िनबंधन) या िनपटारे के संशोिधत िनबंधन);
(घ) Uरकॉड मT उपलXध 'कसी अWय सुसंगत साममी पर वचार करेगी ।
¹Hkkx IIIµ[k.M 4º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
9
(2) उ}चािधकार ूाP सलाहकार सिमित आवेदक से यह अपे;ा कर सकेगी 'क वह िनपटारे के िनबंधन) को
संशोिधत करे और आवेदन वापस आंतUरक सिमित को िनदिशत कर सकेगी ।
(3) उ}चािधकार ूाP सलाहकार सिमित क8 िस'फरश) को पूणकािलक सदःय) के पैनल के सम; वचार
करने के िलए रखा जायेगा ।
उ}चािधकार
उ}चािधकार
उ}चािधकार
उ}चािधकार ूाP
ूाP
ूाP
ूाP सलाहकार
सलाहकार
सलाहकार
सलाहकार सिमित
सिमित
सिमित
सिमित क8
क8
क8
क8 िसफाUरश
िसफाUरश
िसफाUरश
िसफाUरश पर
पर
पर
पर कारवाई
कारवाई
कारवाई
कारवाई
14. (1) दो पूणकािलक सदःय) का पैनल उ}चािधकार ूाP सलाहकार सिमित क8 िसफाUरश) पर वचार करेगा
और उWहT ःवीकार या नामंजूर कर सकेगा ।
(2) जहाँ पूणकािलक सदःय) का पैनल उ}चािधकार ूाP सलाहकार सिमित क8 िसफाUरश को ःवीकार करता
है, तो वहाँ आवेदक को पैनल के विनoय के 7 'दन) के भीतर उसके बारे मT संसूिचत 'कया जायेगा ।
(3) जहाँ पैनल ने िनपटारे के आदेश को पाUरत 'कये जाने क8 िसफाUरश को ःवीकार कर िलया हो, तो वहाँ
आवेदक, आवेदक को 'दये गये समय के भीतर, िनपटारे के िनबंधन) के अनुसार िनपटारे क8 रकम वूेषत
करेगा और / या िनपटारे के अWय िनबंधन), य'द कोई ह), का पालन 'कये जाने का वचन िलLखत eप मT
देगा ।
(4) जहाँ पूणकािलक सदःय) का पैनल उ}चािधकार ूाP सलाहकार सिमित Cारा िसफाUरश 'कये गये
िनपटारे के िनबंधन) पर विन'द` कायवा'हय) का िनपटारा 'कये जाने क8 उसक8 िसफाUरश को ःवीकार नहं
करता है, तो वहाँ पैनल िनपटारे के िनबंधन) के पुन: पर;ण के िलए आवेदन आंतUरक सिमित को लौटा
सकेगा और तHपoात् मूल आवेदन के मामले मT यथा लागू ू'बया का अनुसरण आंतUरक सिमित और
उ}चािधकार ूाP सलाहकार सिमित Cारा 'कया जायेगा ।
(5) जहाँ पूणकािलक सदःय) का पैनल विन'द` कायवा'हय) का िनपटारा 'कये जाने क8 िसफाUरश से
असहमत होता है, तो वहाँ ऐसा विनoय आवेदक को संसूिचत 'कया जायेगा ।
अOयाय
अOयाय
अOयाय
अOयाय - VII
िनपटारे
िनपटारे
िनपटारे
िनपटारे केकेकेके आदेश
आदेश
आदेश
आदेश
Wयायिनणायक
Wयायिनणायक
Wयायिनणायक
Wयायिनणायक अिधकार
अिधकार
अिधकार
अिधकार और
और
और
और बोड
बोड
बोड
बोड केकेकेके सम;
सम;
सम;
सम; कायवा'हय)
कायवा'हय)
कायवा'हय)
कायवा'हय) का
का
का
का िनपटारा
िनपटारा
िनपटारा
िनपटारा
15. (1) Wयायिनणायक अिधकार अिभकिथत चूक (चूक)) क8 बाबत उसके सम; लंबत कायवा'हय) के संबंध
मT िनपटारे का आदेश पाUरत करेगा ।
(2) पूणकािलक सदःय) का पैनल, उप-विनयम (1) मT िन'द` कायवा'हय) से िभWन, अिभकिथत चूक
(चूक)) के िलए आरंभ क8 गयी या आरंभ 'कये जाने के िलए ूःतावत कायवा'हय) क8 बाबत िनपटारे का
आदेश पाUरत करेगा ।
(3) इन विनयम) के अधीन पाUरत िनपटारे के आदेश मT, अWय बात) के साथ-साथ, अिभकिथत चूक
(चूक)) के Xयौरे, ूितभूित विधय) के सुसंगत उपबंध, अिभकिथत चूक से सुसंगत तiय एवं पUरLःथितयाँ,
आवेदक Cारा क8 गई ःवीकृितयाँ य'द कोई ह) और िनपटारे के िनबंधन अंतव` ह)गे ।
10
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III—SEC. 4]
Wयायािधकरण
Wयायािधकरण
Wयायािधकरण
Wयायािधकरण या
या
या
या 'कसी
'कसी
'कसी
'कसी Wयाया
Wयाया
Wयाया
Wयायालय
लय
लय
लय केकेकेके सम;
सम;
सम;
सम; लंबत
लंबत
लंबत
लंबत कायवा'हय)
कायवा'हय)
कायवा'हय)
कायवा'हय) का
का
का
का िनपटारा
िनपटारा
िनपटारा
िनपटारा
16. (1) इन विनयम) मT जैसा अWयथा उपबंिधत है उसके िसवाय, विन'द` कायवा'हय) के िनपटारे संबंधी
उपबंध यथावँयक पUरवतन स'हत Wयायािधकरण या 'कसी Wयायालय के सम; लंबत 'कसी कायवाह के
िनपटारे के आवेदन पर लागू ह)गे ।
(2) िनपटारे के िनबंधन) स'हत िनपटारे का ूःताव या उसक8 नामंजूर को समुिचत आदेश) के िलए ऐसे
Wयायािधकरण या Wयायालय के सम; रखा जायेगा ।
िनपटारे
िनपटारे
िनपटारे
िनपटारे केकेकेके आदेश
आदेश
आदेश
आदेश क8
क8
क8
क8 तामील
तामील
तामील
तामील और
और
और
और ूकाशन
ूकाशन
ूकाशन
ूकाशन
17. िनपटारे के आदेश) क8 तामील आवेदक को क8 जायेगी और LजWहT बोड के वेबसाइट पर ूकािशत भी
'कया जायेगा ।
पर]यE
पर]यE
पर]यE
पर]यE अिधकार)
अिधकार)
अिधकार)
अिधकार) पर
पर
पर
पर िनपटारे
िनपटारे
िनपटारे
िनपटारे केकेकेके आदेश
आदेश
आदेश
आदेश का
का
का
का ूभाव
ूभाव
ूभाव
ूभाव
18. इन विनयम) के अधीन िनपटारे का आदेश अिभकिथत चूक से उूत होने वाले पर]यEय) के अिधकार
को ूभावत नहं करेगा ।
िनपटारे
िनपटारे
िनपटारे
िनपटारे केकेकेके आदेश
आदेश
आदेश
आदेश का
का
का
का अननुपालन
अननुपालन
अननुपालन
अननुपालन
19. य'द आवेदक िनपटारे के आदेश का अनुपालन करने मT असफल रहता है या िनपटारे का आदेश पाUरत
होने के पoात् 'कसी भी समय, बोड क8 जानकार मT यह बात आती है 'क आवेदक ने पूण और सह
ूकटकरण नहं 'कया है अथवा वचन) या अिधHयजन) का अितबमण 'कया है, तो िनपटारे का आदेश
ूितसंत तथा ूHयात हो जायेगा और बोड उन कायवा'हय) को ूHयावितत या आरंभ करेगा, Lजनक8
बाबत िनपटारे का आदेश पाUरत 'कया गया था ।
कितपय
कितपय
कितपय
कितपय संभा]यताओं
संभा]यताओं
संभा]यताओं
संभा]यताओं मTमTमTमT नामंजूर
नामंजूर
नामंजूर
नामंजूर
20. (1) बोड आवेदन पर वचार 'कये जाने के दौरान 'कसी भी समय, िननिलLखत आधार) पर आवेदन को
नामंजूर कर सकेगा :
(क) जहाँ आवेदक बोड Cारा भेजी गयी संसूचनाओं को ूाP करने या के ूित उDर देने से इंकार कर
देता है;
(ख) जहाँ आवेदक बोड Cारा अपेL;त जानकार, दःतावेज, आ'द ूःतुत नहं करता है या ूःतुत करने
मT वलंब करता है;
(ग) जहाँ आवेदक Lजससे हाLजर होना अपेL;त है, 'कंतु वह एक से अिधक अवसर) पर आंतUरक
सिमित के सम; हाLजर नहं होता है;
(घ) जहाँ आवेदक अनुसूची-I के भाग-ग मT यथा विन'द` वचन और अिधHयजन) का 'कसी भी ूकार
से अितबमण करता है;
(ङ) जहाँ आवेदक िनपटारे क8 रकम वूेषत नहं करता या िनपटारे क8 रकम के भुगतान मT वलंब
करता है और/या वचन) और अिधHयजन) का पालन नहं करता है ।
(2) उप-विनयम (1) के अधीन नामंजूर आवेदक को संसूिचत क8 जायेगी ।
¹Hkkx IIIµ[k.M 4º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
11
अOयाय
अOयाय
अOयाय
अOयाय-VIII
ववध
ववध
ववध
ववध
जानकार
जानकार
जानकार
जानकार क8
क8
क8
क8 गोपनीयता
गोपनीयता
गोपनीयता
गोपनीयता, आ'द
आ'द
आ'द
आ'द
21. (1) इन विनयम) के अधीन िनपटारे क8 कायवा'हय) के अनुसरण मT ूःतुत क8 गयी समःत जानकार
और क8 गयी चचाओं के बारे मT यह समझा जाएगा 'क वे वैािसक हैिसयत मT ूाP क8 गयी हY या क8
गयी हY, और जो सावजिनक नहं क8 जायTगी, य'द इससे बोड और/या आवेदक पर ूितकूल ूभाव पड़ता
हो ।
(2) जहाँ आवेदन नामंजूर 'कया जाता है, तो वहाँ आवेदक और बोड इन विनयम) के अधीन आवेदक Cारा
'कये गये 'कWहं ूःताव) या ूःतुत क8 गयी जानकार या 'कये गये ूितिनिधHव पर, 'कसी Wयायालय या
Wयायािधकरण के सम;, िनभर नहं रहTगे अथवा उWहT साआय के eप मT नहं लायTगे :
परंतु यह 'क यह उप-विनयम वहाँ लागू नहं होगा जहाँ िनपटारे का आदेश इन विनयम) के
अधीन ूितसंत और ूHयात हो गया हो ।
क'ठनाइय)
क'ठनाइय)
क'ठनाइय)
क'ठनाइय) को
को
को
को दूर
दूर
दूर
दूर करने
करने
करने
करने क8
क8
क8
क8 शE
शE
शE
शE
22. इन विनयम) के उपबंध) के िनवचन या लागू होने मT 'कसी क'ठनाई को दूर करने के िलए, बोड के
पास पUरपऽ) या मागदशक िसIाँत) के जUरये ःप`ीकरण जार करने क8 शE होगी ।
ू'बयाएँ
ू'बयाएँ
ू'बयाएँ
ू'बयाएँ विन'द`
विन'द`
विन'द`
विन'द` करने
करने
करने
करने क8
क8
क8
क8 शE
शE
शE
शE
23. इन विनयम) के कायाWवयन के ूयोजनाथ, बोड पUरपऽ) या मागदशक िसIाँत) के eप मT, मानदंड या
ू'बयाएँ विन'द` कर सकेगा ।
वखंडन
वखंडन
वखंडन
वखंडन और
और
और
और ]यावृDयाँ
]यावृDयाँ
]यावृDयाँ
]यावृDयाँ
24. (1) इन विनयम) के ूारंभ से ह, बोड Cारा जार िननिलLखत पUरपऽ वखं'डत हो जायTगे :
(क) बोड का तारख 20 अूैल, 2007 का पUरपऽ संदभ सं. ईएफड/ईड/सीआईआर-1/2007; और
(ख) बोड का तारख 25 मई, 2012 का पUरपऽ संदभ सं. सीआईआर/ईएफड/1/2012 ।
(2) कोई ऐसा वखंडन होने पर भी :
(क) उप-विनयम (1) मT िन'द` पUरपऽ) के अधीन दाLखल 'कये गये और बोड के पास लंबत
आवेदन) के बारे मT यह समझा जाएगा 'क वे इन विनयम) के अनुसार दाLखल 'कये गये हY और
Lजन पर इन विनयम) के उपबंध) के अनुसार कायवाह क8 जायेगी ।
(ख) उप-विनयम (1) मT िन'द` पUरपऽ) के अधीन पाUरत िनपटारे के आदेश) के बारे मT यह समझा
जाएगा 'क वे इन विनयम) के अधीन पाUरत 'कये गये हY ।
(ग) उप-विनयम (1) मT िन'द` पUरपऽ) के अनुसार आंतUरक सिमितय) के ूःताव) तथा उ}चािधकार
ूाP सलाहकार सिमित क8 िसफाUरश) और इन िसफाUरश) के आधार पर बोड Cारा क8 गयी 'कसी
कारवाई के बारे मT यह समझा जाएगा 'क वे इन विनयम) के अधीन क8 गयी हY ।
12
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III—SEC. 4]
(घ) उप-विनयम (1) मT िन'द` पUरपऽ) के अनुसार बोड Cारा ग'ठत आंतUरक सिमित (सिमितयाँ)
और उ}चािधकार ूाP सलाहकार सिमित, ऐसे समय तक काय करना जार रखेगी जब तक बोड
उनका पुनगठन नहं कर देता ।
अनुसूची
अनुसूची
अनुसूची
अनुसूची - I
(विनयम 3 देखT)
भाग
भाग
भाग
भाग-क
ूeप
ूeप
ूeप
ूeप
िनपटारे
िनपटारे
िनपटारे
िनपटारे केकेकेके िलए
िलए
िलए
िलए आवेदन
आवेदन
आवेदन
आवेदन
(केवल कायालय के उपयोग के िलए)
आवेदन क8 ूािP क8 तारख :
आवेदन रLजःशकरण सं या :
(अनुदेश
अनुदेश
अनुदेश
अनुदेश: सभी ववरण अवँय भरे जायT । जहाँ कहं आवँयक हो, वहाँ 'उपलXध नहं' िलखT ।)
भारतीय
भारतीय
भारतीय
भारतीय ूितभूित
ूितभूित
ूितभूित
ूितभूित और
और
और
और विनमय
विनमय
विनमय
विनमय बोड
बोड
बोड
बोड केकेकेके सम;
सम;
सम;
सम;
………………………….. के मामले मT
1. आवेदक का नाम / ]यापार नाम :
(क) रLजःशकरण सं., य'द लागू हो :
(ख) रLजःशकरण क8 तारख, य'द लागू हो :
(ग) पैन सं या :
(घ) आवेदक क8 समादD पूँजी (पेड-अप कैपटल) :
2. य'द ःटॉक दलाल है, तो ःटॉक एzसचTज का नाम :
3. य'द उप-दलाल है, तो उस ःटॉक दलाल का नाम Lजसके साथ सहबI हो और ःटॉक एzसचTज का
नाम :
4. खंड (सेगमTट) का नाम (नकद/]युHपWनी, आ'द):
5. संगठन का eप : िनगिमत िनकाय/एकल ःवHवधार/भागीदार/एलएलपी/वDीय संःथा (य'द
सूचीबI कंपनी हो, तो सूचीबIता के Xयौरे) :
6. संूवतक)/िनदेशक)/ःवHवधाUरय)/भागीदार) के नाम :
7. मु य ूबंध कािमक :
8. पता/पऽाचार का पता, संपक सं./फैzस सं. तथा ई-मेल (उपरोE Xयौर) मT 'कWहं पUरवतन) क8
संसूचना बोड को तHपरता से द जायेगी) :
9. संपक ]यE (]यEय)) का (के) नाम तथा उसके (उनके) संपक संबंधी ववरण (ई-मेल स'हत) :
10. बोड से अWय रLजःशकरण, य'द लागू हो (ह)) :
¹Hkkx IIIµ[k.M 4º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
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(क) ]यापार नाम :
(ख) रLजःशकरण का ूकार:
(ग) रLजःशकरण सं. :
11. बोड/ूितभूित अपीलीय Wयायािधकरण (सैट)/Wयायालय के पास लंबत मामला (मामले) (कृपया
विन'द` करT) :
12. 11ख (11बी)/Wयायिनणयन/जाँच/अWय) के अधीन लंबत मामला (मामले) (कृपया विन'द` करT) :
13. 'कस अवःथा पर लंबत है (हY) :
14. लंबत कायवा'हय) मT अंतUरम आदेश (पाUरत आदेश) का सार), य'द कोई हो :
15. बोड के पास लंबत/बोड Cारा समाP क8 गयी अWय कारवाइयाँ, य'द कोई ह)
(उनके Xयौर) स'हत) :
(क) आवेदक के Lखलाफ :
(ख) सहयुE) के Lखलाफ :
(ग) उसके मु य ूबंध कािमक (कािमक)) के Lखलाफ :
(घ) उसके अWय संूवतक)/िनदेशक) के Lखलाफ :
(ङ) अWय Xयौरे, य'द कोई ह) :
16. उस कारण बताओ सूचना/समन)/संसूचना क8 तारख LजसमT अिधसंभा]य वाद हेतुक, य'द कोई
हो, दशाया गया हो, Lजसके ूित िनपटारे क8 माँग क8 गयी है (कृपया ूितयाँ संलfन करT) * :
17. तiय) का पूण और सह ूकटकरण (LजनमT सLमिलत हYÑवाद हेतुक क8 बाबत कमाया गया
मुनाफा, टाली गयी हािन, सकल फ8स, दलाली, कमीशन आ'द):
18. अिभकिथत विन'द` आरोप :
19. आवेदक Cारा ूःतावत िनपटारे के िनबंधन :Ñ
(क) आिथक िनबंधन : Ñ
(ख) गैर-आिथक िनबंधन : Ñ
20. संलfन 'कये जाने वाले मूल दःतावेज :
(क) वचन और अिधHयजन (भाग-ग मT विन'द` फामट के अनुसार) ।
(ख) ूािधकार पऽ/बोड का संकqप ।
21. अWय संलfनक) क8 सूची :
(क) उस कारण बताओ सूचना/समन)/संसूचना/अWय सूचनाओं क8 ूित LजसमT अिधसंभा]य वाद
हेतुक दशाया गया हो, य'द कोई हो, Lजसके ूित िनपटारे क8 माँग क8 गयी है;
14
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III—SEC. 4]
(ख) अंितम तीन वDीय वष क8 पूण वाषक Uरपोट/अWय सुसंगत वDीय ववरण तथा चालू वष के
लेखारL;त ितमाह वDीय पUरणाम;
(ग) ववरण LजसमT आवेदक क8 शुI-मािलयत (नेटवथ) (केवल उन आवेदक) के िलए Lजनसे यह
अपेL;त है 'क वे बोड Cारा या ःटॉक एzसचTज) Cारा यथा विन'द` शुI-मािलयत संबंधी अपे;ाओं
का अनुपालन करT), कर से पूव सकल वाषक आय, कमाये गये मुनाफे/टाली गयी हािन क8 सकल
रकम को दशाया गया है, LजसमT सLमिलत है उE चूक (]यितबम) क8 बाबत सकल दलाली, फ8स,
ूबंधन/कायिनंपादन/सं]यवहार फ8स, आगे ले जाया गया Xयाज, ूितकर, आ'द;
(घ) पैन काड क8 ूित;
(ङ) अंितम तीन वDीय वष हेतु आवेदक क8 पूण आय-कर ववरLणयाँ ;
(च) कोई अWय सुसंगत दःतावेज/िनवेदन ।
(आवेदक के हःता;र)
(ःटांप और मुिा)
सHयापन
सHयापन
सHयापन
सHयापन
मY, ……………………………………………… पुऽ/पुऽी/पी (ःप` अ;र) मT नाम)
ौी ………………………………….., आवेदक / ÉÉÉÉÉÉÉÉ. (कारपोरेट एं'टट के मामले मT) का
ूािधकृत ूितिनिध होने के नाते, एतKCारा यह सHयापत करता हूँ और शपथ पर यह ूित~ान करता हूँ 'क
यह आवेदन और इस आवेदन क8 वषय-वःतु मेर जानकार एवं वास तथा Uरकॉड के अनुसार सह है
और यह 'क मYने कोई ताLHवक तiय नहं िछपाये हY ।
(आवेदक के हःता;र)
तारख:
ःथान :
भाग
भाग
भाग
भाग-ख
ूHयेक आवेदक "भारतीय ूितभूित और विनमय बोड" के प; मT मुंबई मT देय मांगदेय साvट ('डमांड
साvट) के माOयम से पाँच हजार पये क8 फ8स अदा करेगा ।
भाग
भाग
भाग
भाग-ग
वचन
वचन
वचन
वचन और
और
और
और अिधHयजन
अिधHयजन
अिधHयजन
अिधHयजन
फामट
आवेदनके साथूःतुत'कयेजानेवालावचनÐसयक्eपसेःटांपशुqकअदाकरकेऔरिनंपादनके
समय सयक् eप से नोटर करवाकर ।
¹Hkkx IIIµ[k.M 4º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
15
मY/हम, …………………, जो इसमT आवेदक है (हY), आवेदन क8 पर;ा करने और िनपटारे का समुिचत
आदेश पाUरत करने के िलए बोड के पास संलfन आवेदन करने क8 शत के eप मT, एतKCारा यह घोषणा
करता हूँ/करते हY 'क मY/हम सहमत हूँ/हY और यह वचन देता हूँ/देते हY 'क :
(1) मY/हम अिभकिथत चूक (]यितबम) क8 बाबत समुिचत कायवा'हयाँ आरंभ करने के िलए भारतीय
ूितभूित और विनमय बोड क8 अिधकाUरता और अिधकार को ःवीकारता हूँ/ःवीकारते हY ।
(2) मY/हम इस बात से भी सहमत हूँ/हY और यह वचन देता हूँ/देते हY 'क िनपटारे क8 कायवा'हय) के
दौरान बताया गया समय मेरे / हमारे Lखलाफ, 'कWहं विधक कायवा'हय), य'द कोई ह), को आरंभ
करने या को जार रखने या को ूHयावितत करने के िलए, पUरसीमा क8 अविध, य'द कोई हो, क8
संगणना करने के िलए नहं िगना जाएगा और इस संबंध मT 'कWहं आपDय) को अिधHयLजत करता
हूँ/करते हY ।
(3) भारतीय ूितभूित और विनमय बोड इस आवेदन के अनुसरण मT पाUरत िनपटारे के आदेश के 'कसी
अितबमण से या के संबंध मT मेरे/हमारे Lखलाफ उूत 'कWहं दाव) को ूवितत करा सकेगा ।
(4) िनपटारे के आदेश मT द हुई कोई भी बात 'कसी अWय ]यE को कोई अWय विधक उपचार, जो विध
के अनुसार ऐसा ]यE मेरे/हमारे Lखलाफ करने का हकदार हो सकेगा, करने से नहं रोकेगी ।
(5) मेरे/हमारे Cारा ूःतावत िनपटारा 'कसी ]यE के िलए, जो इन कायवा'हय) मT प;कार नहं है, मेरे/
हमारे Lखलाफ 'कWहं ूाइवेट अिधकार) या उपचार) को सीिमत या सृLजत नहं करता है ।
(6) िनपटारे क8 रकम, LजसमT विधक खच, य'द कोई ह), सLमिलत हY, बोड Cारा िनयत अविध के भीतर
मेरे/हमारे Cारा बोड को अदा क8 जा,गी ।
(7) भारतीय ूितभूित और विनमय बोड (ूशासिनक और िसवल कायवा'हय) का िनपटारा) विनयम,
2014 के अनुसार िनपटारे के आदेश का अथ लगाया जायेगा और यह ूवृD होगा ।
(8) मY/हम सहमत हूँ/हY 'क िनपटारे का आदेश पाUरत होने के i'pkr~, मY/हम, ूHय;त: या अूHय;त:,
िनपटारे के आदेश के 'कसी िनंकष से इंकार करते हुए या यह धारणा बनाते हुए 'क िनपटारे का
आदेश तiयाHमक आधार से र'हत है, कोई कारवाई या कोई सावजिनक कथन नहं कeँगा/करTगे या
'कये जाने क8 अनु~ा नहं दूँगा/दTगे ।
(9) मY/हम एतKCारा यह घोषणा करता हूँ/करते हY 'क मेरे/हमारे Cारा 'दये गये अिधHयजन और वचन क8
कोई भी बात मेरे/हमार (i) पUरसाआय संबंधी बाOयताओं या (ii) मुकदमे के ूितवाद अथवा दावे या
'कसी अWय विधक कायवाह, LजसमT बोड प;कार नहं है, के ूितवाद मT कोई विधक या तiयाHमक
Lःथितयाँ लेने के अिधकार को ूभावत नहं करेगी ।
(10) मY/हम 'तiय के िनंकष और विध के िनंकष को ःवीकारता हूँ / ःवीकारते हY' या 'न तो तiय के िनंकष और
विध के िनंकष को ःवीकारता हूँ/ःवीकारते हY' और न ह इनसे इंकार करता हूँ/करते हY (जो भी लागू न
हो उसे काट दT), जो िनपटारे के आदेश का भाग ह), और िनपटारे के आदेश, जैसा भारतीय ूितभूित और
विनमय बोड (ूशासिनक और िसवल कायवा'हय) का िनपटारा) विनयम, 2014 और उस संबंध मT बोड
Cारा जार मागदशक िसIाँत) तथा पUरपऽ) के अनुसार विन'द` कायवा'हय) के िनपटारे के ूयोजनाथ
पाUरत 'कया जाये, का पालन करने के िलए सहमत होता हूँ/होते हY ।
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III—SEC. 4]
(11) मY / हम िनपटारे के आदेश, जो पाUरत 'कया जा सकता है, के अंतगत आने वाले मु) मT से 'कसी
मुे के संबंध मT भारतीय ूितभूित और विनमय बोड के Lखलाफ कोई विधक कायवा'हयाँ करने के
अपने अिधकार का अिधHयजन करता हूँ/करते हY ।
(12) मY/हम :
(क) तiय) के िनंकष और विध के िनंकष का;
(ख) बोड या बोड के 'कसी अिधकार के सम; कायवा'हय) का;
(ग) सुनवाई के बाद क8 समःत ू'बयाओं के अिधकार का;
(घ) Wयायािधकरण/Wयायालय) के सम; अपील/पुनवलोकन का;
(ङ) विनयम) के ऐसे उपबंध) या विध क8 अWय अपे;ाओं से संबंिधत 'कसी अिभवाक् का, Lजनका अथ
यह लगाया जा सकता हो 'क वे भारतीय ूितभूित और विनमय बोड के 'कसी अिधकार को 'कWहं
कायवा'हय), LजनमT िनपटारे क8 कायवा'हयाँ सLमिलत हY, मT भाग लेने से अथवा 'कसी आदेश,
राय, तiय के िनंकष, या विध के िनंकष के वषय मT, आंतUरक सिमित, उ}चािधकार ूाP
सलाहकार सिमित या पूणकािलक सदःय) के पैनल क8 सहायता करने या को सलाह देने, आ'द से
रोकती हY;
(च) समःत आंतUरक कायवा'हय) या उनके 'कसी भाग के िनपटारे पर वचार करने के या से संबंिधत
वचार-वमश के आधार पर भारतीय ूितभूित और विनमय बोड या उ}चािधकार ूाP सलाहकार
सिमित के प;पात या पूव-िनणय के 'कसी अिभवाक् का;
(छ) य'द आवेदक िनपटारे के आदेश का अितबमण करता है, तो कायवा'हय) को आरंभ करने या उन
पर नये िसरे से वचार करने के िलए पUरसीमा के 'कसी अिभवाक् का
भी अिधHयजन करता हूँ/करते हY ।
(िनगिमत िनकाय क8 ःटांप और मुिा के साथ आवेदक के हःता;र)
मेरे सम;
नोटर
अनुसूची
अनुसूची
अनुसूची
अनुसूची - II
(विनयम 8 देखT)
िनपटारे के िनबंधन) का िनधारण करने हेतु
िनपटारे के िनबंधन) का िनधारण करने हेतु
िनपटारे के िनबंधन) का िनधारण करने हेतु
िनपटारे के िनबंधन) का िनधारण करने हेतु मागदशक
मागदशक
मागदशक
मागदशक िसIाँत
िसIाँत
िसIाँत
िसIाँत
अOयाय
अOयाय
अOयाय
अOयाय I
1. िनपटारे क8 रकम (सेटलमेxट अमाउंट या एसए) मT इन मागदशक िसIाँत) और विनयम 9 मT
उपबंिधत तiय) के िनबंधन), जहाँ कहं भी लागू हो, के अनुसार िनधाUरत क8 गयी सूचक रािश
(इंडके'टव अमाउंट या आईए) अंतव` है ।
¹Hkkx IIIµ[k.M 4º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
17
2. Lजन ]यEय) को नाम-ूदाता (नेम लYडर) माना जाता है उन ]यEय) को छोड़कर, सूचक रािश
(आईए), यथाLःथित, पहली बार आवेदन करने वाले आवेदक) के िलये ` 2 लाख से कम नहं होगी
या अWय) के िलये ` 5 लाख से कम नहं होगी ।
ःप`ीकरण Ð 'पहली बार आवेदन करने वाला आवेदकÕ वह ]यE होता है Lजसने वतमान आवेदन
क8 तारख तक बोड से कभी भी िनपटारे का आदेश ूाP न 'कया हो।
3. उस अवःथा के आधार पर Lजस पर कायवाह (कायवा'हयाँ), Lजसके िलये आवेदन 'कया गया है,
लंबत है (हY), सूचक रािश (आईए) क8 गणना करते समय कायवाह संपUरवतन कारक (ूोसी'डंग
कWवज़न फैzटर या पीसीएफ) लगाया जायेगा ।
4. उन मामल) मT, जहाँ 'कसी ]यE के मौजूदा कारबार या 'बयाकलाप को या तो सीिमत दाियHव
भागीदार (एलएलपी) या भागीदार मT िनगिमत या संपUरवितत कर 'दया गया हो या 'कसी नये
ूबंधन Cारा उसका वलय या अिधमहण कर िलया गया हो, पहले क8 एं'टट के मौजूदा Uरकाड को
नयी एं'टट का Uरकाड समझा जायेगा । उE एं'टट के दाियHव को िनधाUरत करते समय नाम या
ूबंधन या ःवािमHव मT पUरवतन जैसी बातT असंगत ह)गी ।
5. जहाँ एं'टट कम पीसीएफ का लाभ पाने क8 इ}छुक हो, 'कसी भी अिभकिथत चूक के संबंध मT, यह,
ःवूेरणा से, कारण बताओ संबंधी 'कसी सूचना (नो'टस) क8 ूािP से पूव, बोड को ऐसी चूक क8
सूचना दे सकती है (इसमT इसके पoात् Ôचूक संबंधी सूचना (इWटमेशन 'डफॉqट)Õ के प मT
उLqलLखत) तथा भारतीय ूितभूित और विनमय बोड को अWवेषण, जाँच, िनर;ण या लेखापर;ा मT
सहयोग कर सकती है । तHपoात्, यह अWवेषण, िनर;ण, आ'द के पूरा हो जाने पर िनपटारे का
आवेदन दाLखल कर सकती है । पीसीएफ क8 गणना करने के ूयोजनाथ, इस आवेदन के बारे मT यह
समझा जायेगा 'क यह आवेदन Ôकारण बताओ संबंधी सूचना (नो'टस) के जार होने से पूवÕ 'कया
गया है ।
6. सूचक रािश (आईए) क8 गणना ूHयेक आवेदक के िलए क8 जानी है । उन मामल) मT, जहाँ उसी वाद
हेतुक (कॉज़ ऑफ एzशन) से उूत चूक के िलये अनेक आवेदक संयुE eप से आवेदन करते हY, तो
वहाँ सूचक रािश (आईए) क8 गणना लागू फामूले के अनुसार ूHयेक आवेदक के िलये क8 जायेगी, उन
मामल) को छोड़कर जो अिधमहण (टेकओवर) विनयम) के तहत चूक) से संबंिधत ह), जहाँ अजनकता
और सामाWय मित से काय करने वाले ]यEय) (पीएसी) के बारे मT यह माना जा सकता हो 'क
उनका संयुE दाियHव है ।
7. आवेदन पर वचार करते समय, िनर;ण Uरपोट या अWवेषण Uरपोट या नामिन'द` ूािधकार (डए) क8
Uरपोट या 'कसी लंबत कायवाह के दौरान 'कसी ूािधकार Cारा जार क8 गयी कारण बताओ सूचना,
LजसमT कारण बताओ सूचना क8 कोई अनुपूरक सूचना भी शािमल है, मT उLqलLखत अिभकिथत चूक
(चूकT ), अथवा नामिन'द` सदःय (डएम) या पूणकािलक सदःय (डXqयूटएम) या Wयायिनणायक
अिधकार (एओ) या ूितभूित अपीलीय Wयायािधकरण (सैट), जो भी लागू ह), के आदेश मT उLqलLखत
तiय/िनंकष सूचक रािश (आईए) क8 गणना के आधार हो सकT गे ।
य'द, आंतUरक सिमित (आईसी) या उ}चािधकार ूाP सलाहकार सिमित (एचपीएसी) या
पूणकािलक सदःय) के पैनल क8 यह राय है 'क तiय 'कसी िभWन चूक को ूकट करते हY, तो उस
पर वचार 'कया जा सकेगा ।
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III—SEC. 4]
8. अिभकिथत चूक) का वगकरण, जहां कहं भी लागू हो, आंतUरक सिमित या उ}चािधकार ूाP
सलाहकार सिमित या पूणकािलक सदःय) के पैनल Cारा तiय) और पUरLःथितय) के आधार पर
ूमुख, गौण, गंभीर या ववध, आ'द के eप मT 'कया जायेगा ।
9. इन मागदशक िसIाँत) मT द हुई 'कसी बात के होते हुए भी, आंतUरक सिमित या उ}चािधकार ूाP
सलाहकार सिमित या पूणकािलक सदःय) के पैनल के पास यह ववेकािधकार होगा 'क वह आवेदन
को ःवीकार या अःवीकार 'कये जाने क8 िसफाUरश करे या को ःवीकार या अःवीकार करे, ूितभूित
विधय) के उपबंध) के अनुसार, मामले के तiय) एवं पUरLःथितय) और आरोप) क8 गंभीरता पर वचार
करते हुए, इन मागदशक िसIाँत) के िनबंधन) के अनुसार पUरिनधाUरत रकम से कम या अिधक रकम
क8 िसफाUरश करे ।
10. ऐसे मामल) मT जहाँ सूचक रािश (आईए) क8 गणना करने के फामूले लागू न होते ह) अथवा चूक के
ःवeप या मामले के तiय) एवं पUरLःथितय) क8 वजह से इन फामूल) को ढाला न जा सकता हो
अथवा इन मागदशक िसIाँत) मT द गयी सारLणय) के अंतगत उLqलLखत चूकT इसके दायरे मT नहं
आतीं, तो आंतUरक सिमित या उ}चािधकार ूाP सलाहकार सिमित या पूणकािलक सदःय) का पैनल
िनपटारे क8 रकम का िनधारण कर सकेगा, जैसा वे ठक समझT ।
11. ूितभूित विधय) मT संशोधन (संशोधन)) या उनके िनरसन क8 दशा मT, ये मागदशक िसIाँत,
यथावँयक पUरवतन स'हत, संशोिधत या नयी विधय) के तहत वैसे ह ूावधान) पर लागू होते
रहTगे ।
अOयाय
अOयाय
अOयाय
अOयाय
II
सूचक
सूचक
सूचक
सूचक रािश
रािश
रािश
रािश और
और
और
और िनपटारे
िनपटारे
िनपटारे
िनपटारे क8
क8
क8
क8 रकम
कम
कम
कम
सूचक रािश (आईए) क8 गणना िननानुसार क8 जायेगी :
आईए
आईए
आईए
आईए = ए
ए
ए
ए बी
बी
बी
बी +
+
+
+ विधक ]यय#
#बोड
बोड
बोड
बोड Cारा
Cारा
Cारा
Cारा 'कये
'कये
'कये
'कये गये
गये
गये
गये विधक
विधक
विधक
विधक ]यय
]यय
]यय
]यय सारणी
सारणी
सारणी
सारणी I मTमTमTमT यथा
यथा
यथा
यथा उपबंिधत
पबंिधत
पबंिधत
पबंिधत बम
बम
बम
बम सं
सं
सं
सं. "घ"
. "घ"
. "घ"
. "घ" एवं
एवं
एवं
एवं "ङ"
"ङ"
"ङ"
"ङ" केकेकेके अंतगत
अंतगत
अंतगत
अंतगत उLqलLखत
उLqलLखत
उLqलLखत
उLqलLखत
अवःथाओं
अवःथाओं
अवःथाओं
अवःथाओं केकेकेके दौरान
दौरान
दौरान
दौरान 'कये
'कये
'कये
'कये गये
गये
गये
गये आवेदन
आवेदन
आवेदन
आवेदन पर
पर
पर
पर लागू
लागू
लागू
लागू ह)गे
ह)गे
ह)गे
ह)गे ।
ÔएÕ
= पीसीएफ
पीसीएफ
पीसीएफ
पीसीएफ + आरएएफ
आरएएफ
आरएएफ
आरएएफ
ए
ए
ए
ए
: गुणन कारक (मqटuलाइंग फैzटर)
पीसीएफ
पीसीएफ
पीसीएफ
पीसीएफ : कायवाह संपUरवतन कारक (ूोसी'डंग कWवज़न फैzटर)
आरएएफ
आरएएफ
आरएएफ
आरएएफ
: विनयामक कारवाई कारक (रेfयूलेटर एzशन फैzटर)
जहाँ
'पीसीएफ
पीसीएफ
पीसीएफ
पीसीएफ' - आवेदन क8 तारख को, कायवा'हय) क8 अवःथा के आधार पर िनयत मान; और
'आरएएफ
आरएएफ
आरएएफ
आरएएफ' - आवेदक को जार पूववत आदेश) और विनयामक िनदेश) के िलए िनयत
मान ।
Ôबी
बी
बी
बीÕ -
बTचमाक रािश, वह रािश है जो उस अिभकिथत चूक से संबंिधत है Lजसके िलए
ूितभूित विधय) के अधीन बोड Cारा कायवाह आरंभ क8 जा सकेगी या क8 गयी
¹Hkkx IIIµ[k.M 4º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
19
है; इसका िनधारण ूHयेक ौेणी क8 चूक के िलये अलग से 'कया जाता है और
अनेक चूक) के मामल) मT, उसक8 कुल रािश का िनधारण इन मागदशक िसIाँत)
क8 शत के अनुसार 'कया जाता है;
1. य'द उसी वाद हेतुक (कॉज ऑफ एzशन) से उूत एक से अिधक कायवा'हयाँ आवेदक के Lखलाफ
आरंभ क8 गई ह), तो सूचक रािश (आईए) मT 15% तक क8 वृI हो जायेगी ।
परंतु यह 'क जहाँ Wयायिनणायक अिधकार ने आवेदक पर पहले ह शाLःत लगायी हो, तो Ôबी
बी
बी
बीÕ
Õ Õ
Õ इन
इन
इन
इन
मागदशक
मागदशक
मागदशक
मागदशक िसIाँत)
िसIाँत)
िसIाँत)
िसIाँत) Cारा
Cारा
Cारा
Cारा िनकाली
िनकाली
िनकाली
िनकाली गयी
गयी
गयी
गयी रािश
रािश
रािश
रािश या
या
या
या Wयायिनणायक
Wयायिनणायक
Wयायिनणायक
Wयायिनणायक अिधका
अिधका
अिधका
अिधकारररर Cारा
Cारा
Cारा
Cारा लगायी
लगायी
लगायी
लगायी गयी
गयी
गयी
गयी शाLःत
शाLःत
शाLःत
शाLःत;
;
;
; जो
जो
जो
जो
भी
भी
भी
भी अिधक
अिधक
अिधक
अिधक हो
होहो
हो, के बराबर होगी । ऐसे मामल) मT जहाँ पूणकािलक सदःय या नामिन'द` सदःय
(डएम) ने आवेदक को ववLजत करने या िनलंबत करने के िनदेश जार 'कये ह), तो आरएएफ
आरएएफ
आरएएफ
आरएएफ के
अंतगत सारणी III के अनुसार वाई
वाई
वाई
वाई के मान पर वचार 'कया जायेगा ।
2. वह रािश िनपटारे
िनपटारे
िनपटारे
िनपटारे क8
क8
क8
क8 रकम (
रकम (
रकम (
रकम (एसए
एसए
एसए
एसए) होती है, Lजसक8 िसफाUरश अंितम eप से उ}चािधकार ूाP
सलाहकार सिमित Cारा सूचक रािश (आईए), 'कWहं Wयूनकार या गुतरकार कारक), आ'द पर
वचार करने के पoात् क8 गयी हो; और जो पूणकािलक सदःय) के पैनल Cारा मंजूर क8 गयी हो ।
3. िनपटारे क8 रकम का भुगतान 'कये जाने के पoात्, िनपटारे का आदेश अWय िनदेश), य'द कोई ह), के
साथ, तदनुसार पाUरत 'कया जायेगा ।
अOयाय
अOयाय
अOयाय
अOयाय III
कायवाह
कायवाह
कायवाह
कायवाह संपUरवतन
संपUरवतन
संपUरवतन
संपUरवतन कारक
कारक
कारक
कारक (ूोसी'डंग
ूोसी'डंग
ूोसी'डंग
ूोसी'डंग कWवज़न
कWवज़न
कWवज़न
कWवज़न फैzटर
फैzटर
फैzटर
फैzटर या
या
या
या पीसीएफ
पीसीएफ
पीसीएफ
पीसीएफ)
आवेदन क8 तारख को, कायवा'हय) क8 अवःथा के आधार पर िनयत मान, सारणी I के अनुसार पीसीएफ
ह)गे ।
सारणी
सारणी
सारणी
सारणी I - पीसीएफ
पीसीएफ
पीसीएफ
पीसीएफ
कायवाह
कायवाह
कायवाह
कायवाह (कायवा'हय)
कायवा'हय)
कायवा'हय)
कायवा'हय))
)
)
) क8
क8
क8
क8 अवःथा
अवःथा
अवःथा
अवःथा जब
जब
जब
जब आवेदन
आवेदन
आवेदन
आवेदन 'कया
'कया
'कया
'कया जाता
जाता
जाता
जाता हैहैहैहै
पीसीएफ
पीसीएफ
पीसीएफ
पीसीएफ
का
का
का
का मान
मान
मान
मान
क.
कारणबताओसंबंधीसूचना(नो'टस) जार होनेसेपहले(सूचना संबंधी
मामल) स'हत)
0.75
ख.
उसी वादहेतुक(कॉजऑफएzशन) मT 'कसीलंबतकायवाह केसंबंधमT
कारण बताओ संबंधी पहली सूचना (नो'टस) जार होने के पoात्
0.85
ग.
नामिन'द` ूािधकार Cारा Uरपोट ूःतुत करने के पoात् लंबत कायवाह
0.9
घ.
यथाLःथित, Wयायिनणायकअिधकार यानामिन'द` सदःययापूणकािलक
सदःय Cारा आदेश पाUरत करने के पoात् लंबत कायवा'हयाँ
1.10
ङ.
ूितभूितअपीलीयWयायािधकरणयाउ}चWयायालयCाराआदेशपाUरतकरने
के पoात् लंबत कायवा'हयाँ
1.20
20
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III—SEC. 4]
परंतु यह 'क जहाँ उसी वाद हेतुक (कॉज ऑफ एzशन) से उूत एकािधक कायवा'हय) का िनपटारा 'कये
जाने क8 मांग क8 जाती है, तो अWय कायवा'हय) क8 ूगित क8 अवःथा पर वचार 'कये बना, उस
कायवाह, जो सबसे अमवत अवःथा मT हो, के मान को पीसीएफ के eप मT िलया जायेगा ।
अOयाय
अOयाय
अOयाय
अOयाय
IV
सभी
सभी
सभी
सभी आदेश)
आदेश)
आदेश)
आदेश) और
और
और
और विनयामक
विनयामक
विनयामक
विनयामक िनदेश)
िनदेश)
िनदेश)
िनदेश) केकेकेके िल
िल
िल
िलए मान
मान
मान
मान
अतीत मT जार आदेश) और विनयामक िनदेश (िनदेश)), य'द कोई हो, के िलए िनयत समःत मान) का
योग ÔआरएएफÕ होगा ।
'आरएएफ
आरएएफ
आरएएफ
आरएएफ'=
एzस
एzस
एzस
एzस + वाई
वाई
वाई
वाई
सारणी
सारणी
सारणी
सारणी II - जार
जार
जार
जार आदेश)
आदेश)
आदेश)
आदेश) और
और
और
और विनयामक
विनयामक
विनयामक
विनयामक िनदेश)
िनदेश)
िनदेश)
िनदेश) केकेकेके िलए
िलए
िलए
िलए मान
मान
मान
मान - एzस
एzस
एzस
एzस*
*उन आदेश) और िनदेश) को भी शािमल 'कया जाना है Lजन पर आवेदन क8 तारख तक, ूितभूित
अपीलीय Wयायािधकरण या Wयायालय Cारा रोक लगायी गयी है । य'द उसी वाद हेतुक (कॉज ऑफ
एzशन) के िलए एकािधक कायवा'हयाँ शुe क8 गयी ह), तो ूHयेक पाUरत आदेश के िलए मान जोड़ 'दया
जायेगा ।
आवेदक
आवेदक
आवेदक
आवेदक को
को
को
को जार
जार
जार
जार 'कये
'कये
'कये
'कये गये
गये
गये
गये आदेश
आदेश
आदेश
आदेश और
और
और
और विनया
विनया
विनया
विनयामक
मक
मक
मक िनदेश
िनदेश
िनदेश
िनदेश
एzस
एzस
एzस
एzस
ूित
ूित
ूित
ूित आदेश
आदेश
आदेश
आदेश
दोषमुE मामलेअथात्ऐसेमामलेजहाँआवेदककोआदेशयाअपीलयासमी;ामT
दोषमुE कर 'दया गया था
0
िनपटारे का आदेश
0.01
अWय
अWय
अWय
अWय सभी
सभी
सभी
सभी आदेश
आदेश
आदेश
आदेश (उन आदेश) को छोड़कर Lजनके िलए आवेदन दाLखल 'कया गया है
उन आदेश) को छोड़कर Lजनके िलए आवेदन दाLखल 'कया गया है
उन आदेश) को छोड़कर Lजनके िलए आवेदन दाLखल 'कया गया है
उन आदेश) को छोड़कर Lजनके िलए आवेदन दाLखल 'कया गया है)
पUरवरत(सीज़) औरूितवरत(डLजःट) आदेश
0.02
अWयबाजार सहभािगय) केLखलाफWयायिनणायकअिधकार यापूणकािलकसदःय
Cारा जार आदेश
0.05
मOयवितय) यासूचीबI कंपिनय) केLखलाफWयायिनणायकअिधकार या
नामिन'द` सदःय या पूणकािलक सदःय Cारा जार आदेश
0.075
¹Hkkx IIIµ[k.M 4º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
21
सारणी
सारणी
सारणी
सारणी III - पाUरत
पाUरत
पाUरत
पाUरत या
या
या
या जार
जार
जार
जार आदेश
आदेश
आदेश
आदेश या
या
या
या िनदे
िनदे
िनदे
िनदेश,
श,
श,
श, Lजसके
Lजसके
Lजसके
Lजसके िलए
िलए
िलए
िलए आवेदन
आवेदन
आवेदन
आवेदन दाLखल
दाLखल
दाLखल
दाLखल 'कया
'कया
'कया
'कया गया
गया
गया
गया हैहैहैहै, , , , केकेकेके िलए
िलए
िलए
िलए मान
मान
मान
मान -
वाई
वाई
वाई
वाई
अOयाय
अOयाय
अOयाय
अOयाय
V
कपटपूण
कपटपूण
कपटपूण
कपटपूण और
और
और
और अनुिचत
अनुिचत
अनुिचत
अनुिचत (अऋजु
अऋजु
अऋजु
अऋजु)
)
)
) ]यापाUरक
]यापाUरक
]यापाUरक
]यापाUरक ]यवहार)
]यवहार)
]यवहार)
]यवहार) सेसेसेसे संबंिधत
संबंिधत
संबंिधत
संबंिधत चूक)
चूक)
चूक)
चूक) केकेकेके िलए
िलए
िलए
िलए बTचमाक
बTचमाक
बTचमाक
बTचमाक रािश
रािश
रािश
रािश
कपटपूण और अनुिचत (अऋजु) ]यापाUरक ]यवहार) से संबंिधत चूक) के िलए बTचमाक रािश, अथात् बी
(एफयूटपी), क8 गणना क8 जा सकेगी, जैसी इस अOयाय मT वःतारपूवक द गयी है।
हालाँ'क, आंतUरक सिमित या उ}चािधकार ूाP सलाहकार सिमित या पूणकािलक सदःय) का पैनल,
कपटपूण और अनुिचत ]यापाUरक ]यवहार) से संबंिधत गंभीर चूक के मामल) मT, ूितभूित विधय) के
उपबंध) के अनुसार, आवेदक क8 बTचमाक रािश ले सकता है य'द गणना के आधार पर िनकाली गयी रािश
कम पायी जाए और यह रािश अिभकिथत चूक क8 गंभीरता के अनुeप न हो ।
उपरोE के होते हुए भी, भारतीय ूितभूित और विनमय बोड गंभीर कपटपूण और अनुिचत ]यापाUरक
]यवहार) पर िनपटारा नहं करेगा, जो उसक8 राय मT, िनवेशक) को, वशेषकर छोटे िनवेशक) और छोटे
शेयरधारक) को, पयाP हािन पहुंचाते ह) या Lजनका बाजार पर ]यापक ूभाव हो अथवा पड़ सकता हो, उन
चूक) के अलावा जहाँ आवेदक ने विनधानकताओं (िनवेशक)) को हािनय) क8 पूित, भारतीय ूितभूित और
विनमय बोड के समाधानूद eप मT, कर 'दया हो या करने का इरादा रखता हो ।
बी
बी
बी
बी (एफयूटपी
एफयूटपी
एफयूटपी
एफयूटपी)
)
)
) = सारणी
सारणी
सारणी
सारणी IV के अनुसार
के अनुसार
के अनुसार
के अनुसार आधार
आधार
आधार
आधार मान)
मान)
मान)
मान) का
का
का
का योग
योग
योग
योग X लागू
लागू
लागू
लागू रािश
रािश
रािश
रािश
नामिन'द` सदःय के सम;
नामिन'द` सदःय के सम;
नामिन'द` सदःय के सम;
नामिन'द` सदःय के सम; कायवाह
कायवाह
कायवाह
कायवाह
पूणकािलक
पूणकािलक
पूणकािलक
पूणकािलक सदःय
सदःय
सदःय
सदःय के सम;
के सम;
के सम;
के सम; कायवाह
कायवाह
कायवाह
कायवाह
ÔÕÔÕÔÕÔÕवाई
वाई
वाई
वाईÕ
ूित
ूित
ूित
ूित आदेश
आदेश
आदेश
आदेश
जार क8 गयीचेतावनी
0.05
1 सPाहतककािनलंबन
6 कैलेWडरमहनेतककाववजन
0.1
1 सPाहया उससेअिधककािनलंबन,
'कंतु 1 महने से कम के िलए
6 कैलेWडरमहनेयाउससेअिधकतक
का ववजन, 'कंतु 1 वष से कम के िलए
0.15
1 महनेया उससेअिधककािनलंबन,
'कंतु 3 महने से कम के िलए
1 वष याउससेअिधकतककाववजन,
'कंतु 2 वष से कम के िलए
0.2
3 महनेया उससेअिधककािनलंबन,
'कंतु 1 वष से कम के िलए
2 वष याउससेअिधकतकका
ववजन, 'कंतु 3 वष से कम के िलए
0.25
1 वष या उससेअिधककािनलंबन
3 वष याउससेअिधकतकका
ववजन, 'कंतु 5 वष से कम के िलए
0.3
22
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III—SEC. 4]
सारणी
सारणी
सारणी
सारणी IV - आधार
आधार
आधार
आधार मान
मान
मान
मान
चूक
चूक
चूक
चूक का
का
का
का ःवeप
ःवeप
ःवeप
ःवeप
आधार
आधार
आधार
आधार मान
मान
मान
मान
क.
कपटपूण औरअनुिचत(अऋजु)
]यापाUरक ]यवहार या कपटपूण और
अनुिचत (अऋजु) ]यापाUरक ]यवहार
से संबंिधत अWवेषण के दौरान नोट
'कये गये आचार सं'हता का अितबमण
या
कपटपूण और अनुिचत ]यापाUरक
]यवहार के साथ आचार सं'हता का
अितबमण अथवा भारतीय ूितभूित
और विनमय बोड (अंतरंग ]यापार का
ूितषेध) विनयम) या भारतीय
ूितभूित और विनमय बोड (शेयर) का
पयाP अजन और अिधमहण) विनयम)
या
कपटपूण और अनुिचत ]यापाUरक
]यवहार के साथ धनशोधन िनवारण के
संबंध मT भारतीय ूितभूित और
विनमय बोड के मु य पUरपऽ (माःटर
पUरपऽ) का अितबमण, आ'द
1.35
1.37
1.4
ख.
चूकसंबंधी]यापाUरतपUरमाणऔर/
या क8मत-पUरवतन के कारक
Ôवी
वी
वी
वीÕ, Ôपी
पी
पी
पीÕ औरÔzयू
zयू
zयू
zयूÕ, जहाँकह लागूह),
का योग केवल उसी Lःथित मT लागू
'कया जाना है, य'द यथाLःथित समूह
(Lजसका आवेदक 'हःसा है) के अथवा
आवेदक (जब वह अकेले काय करता है)
के संबंध मT ]यापाUरत पUरमाण या
क8मत-पUरवतन, ]यापाUरत माऽा क8
गणना यथाLःथित, अWवेषण Uरपोट या
कारण बताओ सूचना या आदेश मT ूकट
'कये गये िनंकष के आधार पर क8
जाती है ।
य'द अनेक ]यापाUरत (शे'डंग) अविधयाँ
अंतविलत हY तो उ}चतम पUरवतन पर
वचार 'कया जायेगा ।
¹Hkkx IIIµ[k.M 4º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
23
*कारक
कारक
कारक
कारक ÔगÕ
Õ Õ
Õ केवल
केवल
केवल
केवल ऐसे
ऐसे
ऐसे
ऐसे मामल)
मामल)
मामल)
मामल) मTमTमTमT लागू
लागू
लागू
लागू हैहैहैहै जहाँ
जहाँ
जहाँ
जहाँ वाःतवक
वाःतवक
वाःतवक
वाःतवक लाभ और
लाभ और
लाभ और
लाभ और/या
या
या
या टा
टा
टा
टाली गयी हािन
ली गयी हािन
ली गयी हािन
ली गयी हािन (लगभग)
(लगभग)
(लगभग)
(लगभग) का
का
का
का
िनधारण
िनधारण
िनधारण
िनधारण 'कया
'कया
'कया
'कया जा
जा
जा
जा सकता
सकता
सकता
सकता हो
होहो
हो । अविध
अविध
अविध
अविध क8
क8
क8
क8 गणना
गणना
गणना
गणना करते
करते
करते
करते समय
समय
समय
समय, , , , अंश)
अंश)
अंश)
अंश) (ृैzशन
ृैzशन
ृैzशन
ृैzशन)
)
)
) पर Oयान न 'दया जाये
पर Oयान न 'दया जाये
पर Oयान न 'दया जाये
पर Oयान न 'दया जाये ।
ÔवीÕ=चूक क8 समःत अविध के दौरान 'कसी ]यापाUरक अविध मT ]यापाUरत पUरमाण के उ}चतम %
के िलए मान
एक
एक
एक
एक सेसेसेसे अिधक
अिधक
अिधक
अिधक Lःबप
Lःबप
Lःबप
Lःबप केकेकेके मामले
मामले
मामले
मामले मTमTमTमT, , , , उ}चतम
उ}चतम
उ}चतम
उ}चतम ]यापाUरत
]यापाUरत
]यापाUरत
]यापाUरत पUरमाण
पUरमाण
पUरमाण
पUरमाण वाली
वाली
वाली
वाली Lःबप
Lःबप
Lःबप
Lःबप पर
पर
पर
पर वचार
वचार
वचार
वचार 'कया
'कया
'कया
'कया जाना
जाना
जाना
जाना हैहैहैहै
#जहाँ
जहाँ
जहाँ
जहाँ 'कसी
'कसी
'कसी
'कसी ]यापाUरक
]यापाUरक
]यापाUरक
]यापाUरक अविध
अविध
अविध
अविध केकेकेके दौरान
दौरान
दौरान
दौरान ]यापाUरत
]यापाUरत
]यापाUरत
]यापाUरत माऽा
माऽा
माऽा
माऽा इस
इस
इस
इस ौेणी
ौेणी
ौेणी
ौेणी केकेकेके अंतगत
अंतगत
अंतगत
अंतगत आती
आती
आती
आती हैहैहैहै, , , , तो
तो
तो
तो वहाँ
वहाँ
वहाँ
वहाँ आंतUरक
आंतUरक
आंतUरक
आंतUरक
सिमित या
सिमित या
सिमित या
सिमित या उ}चािधकार
उ}चािधकार
उ}चािधकार
उ}चािधकार ूाP
ूाP
ूाP
ूाP सलाहकार
सलाहकार
सलाहकार
सलाहकार सिमित
सिमित
सिमित
सिमित या
या
या
या पूणकािलक
पूणकािलक
पूणकािलक
पूणकािलक सदःय)
सदःय)
सदःय)
सदःय) का
का
का
का पैनल
पैनल
पैनल
पैनल यह
यह
यह
यह वचार
वचार
वचार
वचार करेगा
करेगा
करेगा
करेगा 'क
'क
'क
'क चूक
चूक
चूक
चूक
के संबंध मT िनपटारा हो सकेगा
के संबंध मT िनपटारा हो सकेगा
के संबंध मT िनपटारा हो सकेगा
के संबंध मT िनपटारा हो सकेगा या
या
या
या नहं
नहं
नहं
नहं ।
ÔÔÔÔÔÔÔÔपी
पी
पी
पीÕÕÕÕÕÕÕÕ =
चूक
चूक
चूक
चूक क8
क8
क8
क8 समःत
समःत
समःत
समःत अविध
अविध
अविध
अविध केकेकेके दौरान
दौरान
दौरान
दौरान 'कसी
'कसी
'कसी
'कसी ]यापाUरक
]यापाUरक
]यापाUरक
]यापाUरक अविध
अविध
अविध
अविध मTमTमTमT क8मत
क8मत
क8मत
क8मत-पUरवतन
पUरवतन
पUरवतन
पUरवतन केकेकेके उ}चतम
उ}चतम
उ}चतम
उ}चतम %
%
%
% केकेकेके
िलए
िलए
िलए
िलए मान
मान
मान
मान
एक
एक
एक
एक सेसेसेसे अिधक
अिधक
अिधक
अिधक Lःबप
Lःबप
Lःबप
Lःबप केकेकेके मामले
मामले
मामले
मामले मTमTमTमT, , , , सवािधक
सवािधक
सवािधक
सवािधक क8मत
क8मत
क8मत
क8मत-पUरवतन
पUरवतन
पUरवतन
पUरवतन वाली
वाली
वाली
वाली Lःबप
Lःबप
Lःबप
Lःबप पर
पर
पर
पर वचार
वचार
वचार
वचार 'कया
'कया
'कया
'कया जाना
जाना
जाना
जाना हैहैहैहै
ग.
अनुिचत साधन) सेकमायेगयेमुनाफे
का आविधक मान*
x
0.09
चूकहोनेक8 तारखसेकलYडर
वष क8 सं या
घ.
सभीमामल) मT लागू याितजोLखम
सभीआवेदक- 0.25
% ]यापाUरत
]यापाUरत
]यापाUरत
]यापाUरत पUरमा
पUरमा
पUरमा
पUरमाण
(अथसुलभता
अथसुलभता
अथसुलभता
अथसुलभता-र'हत
र'हत
र'हत
र'हत Lःबप
Lःबप
Lःबप
Lःबप )
“वी
वी
वी
वीÕÕÕÕÕÕÕÕ
% ]यापाUरत
]यापाUरत
]यापाUरत
]यापाUरत पUरमाण
पUरमाण
पUरमाण
पUरमाण
(अथसुलभ
अथसुलभ
अथसुलभ
अथसुलभ Lःबप
Lःबप
Lःबप
Lःबप)
50%
50%
50%
50% तक
तक
तक
तक
0.05
0.05
0.05
0.05
2%
2%
2%
2% तक
तक
तक
तक
50
50
50
50 -60%
60%
60%
60%
0.07
0.07
0.07
0.07
2-5%
5%
5%
5%
60
60
60
60-75%
75%
75%
75%#
0.1
0.1
0.1
0.1
5-10%
10%
10%
10%#
75%
75%
75%
75% या
या
या
या उससे
उससे
उससे
उससे अिधक
अिधक
अिधक
अिधक#
0.15
0.15
0.15
0.15
10%
10%
10%
10% या
या
या
या उससे
उससे
उससे
उससे अिधक
अिधक
अिधक
अिधक#
% क8मत
क8मत
क8मत
क8मत-पUरवतन
पUरवतन
पUरवतन
पUरवतन
(अथसुलभता
अथसुलभता
अथसुलभता
अथसुलभता-र'हत
र'हत
र'हत
र'हत Lःबप
Lःबप
Lःबप
Lःबप )
“पी
पी
पी
पीÕÕ
% क8मत
क8मत
क8मत
क8मत-पUरवतन
पUरवतन
पUरवतन
पUरवतन
(अथसुलभ
अथसुलभ
अथसुलभ
अथसुलभ Lःबप
Lःबप
Lःबप
Lःबप )
50%
50%
50%
50% तक
तक
तक
तक
0.05
0.05
0.05
0.05
5%
5%
5%
5% तक
तक
तक
तक
50
50
50
50-100%
100%
100%
100%#
0.07
0.07
0.07
0.07
5-10%
10%
10%
10%#
100
100
100
100-200%
200%
200%
200%#
0.1
0.1
0.1
0.1
10
10
10
10-20%
20%
20%
20%#
200%
200%
200%
200% या
या
या
या उससे
उससे
उससे
उससे अिध
अिध
अिध
अिधक #
0.15
0.15
0.15
0.15
20%
20%
20%
20% या
या
या
या उससे
उससे
उससे
उससे अिधक
अिधक
अिधक
अिधक#
24
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III—SEC. 4]
#जहाँ
जहाँ
जहाँ
जहाँ 'कसी
'कसी
'कसी
'कसी ]यापाUरक
]यापाUरक
]यापाUरक
]यापाUरक अविध
अविध
अविध
अविध केकेकेके दौरान
दौरान
दौरान
दौरान क8मत
क8मत
क8मत
क8मत-पUरवतन
पUरवतन
पUरवतन
पUरवतन इस
इस
इस
इस ौेणी
ौेणी
ौेणी
ौेणी केकेकेके अंतगत
अंतगत
अंतगत
अंतगत आता
आता
आता
आता हो
होहो
हो, , , , तो
तो
तो
तो वहाँ
वहाँ
वहाँ
वहाँ आंतUरक
आंतUरक
आंतUरक
आंतUरक
सिमित या
सिमित या
सिमित या
सिमित या उ}चािधकार
उ}चािधकार
उ}चािधकार
उ}चािधकार ूाP
ूाP
ूाP
ूाP सलाहकार
सलाहकार
सलाहकार
सलाहकार सिमित
सिमित
सिमित
सिमित या
या
या
या पूणकािलक
पूणकािलक
पूणकािलक
पूणकािलक सदःय)
सदःय)
सदःय)
सदःय) का
का
का
का पैनल
पैनल
पैनल
पैनल यह
यह
यह
यह वचार
वचार
वचार
वचार करेगा
करेगा
करेगा
करेगा 'क
'क
'क
'क चूक
चूक
चूक
चूक
के संबंध मT िनपटारा हो सकेगा
के संबंध मT िनपटारा हो सकेगा
के संबंध मT िनपटारा हो सकेगा
के संबंध मT िनपटारा हो सकेगा या
या
या
या नहं
नहं
नहं
नहं ।
Ôzयू
zयू
zयू
zयूÕ = 'कसी
'कसी
'कसी
'कसी भी
भी
भी
भी ]यापाUरक
]यापाUरक
]यापाUरक
]यापाUरक अविध
अविध
अविध
अविध मTमTमTमT क8मत
क8मत
क8मत
क8मत-पUरवतन
पUरवतन
पUरवतन
पUरवतन केकेकेके उ}चतम
उ}चतम
उ}चतम
उ}चतम %
%
%
% केकेकेके िलए
िलए
िलए
िलए मान
मान
मान
मान,एफएंडओ
एफएंडओ
एफएंडओ
एफएंडओ एवं
एवं
एवं
एवं लीवरेज
लीवरेज
लीवरेज
लीवरेज
उHपाद)
उHपाद)
उHपाद)
उHपाद) केकेकेके िलए
िलए
िलए
िलए चूक
चूक
चूक
चूक क8
क8
क8
क8 अविध
अविध
अविध
अविध केकेकेके दौरान
दौरान
दौरान
दौरान
एक
एक
एक
एक सेसेसेसे अिधक
अिधक
अिधक
अिधक उHपाद)
उHपाद)
उHपाद)
उHपाद) (ूोzट
ूोzट
ूोzट
ूोzट)
)
)
) केकेकेके मामले
मामले
मामले
मामले मTमTमTमT, , , , सवािधक
सवािधक
सवािधक
सवािधक क8मत
क8मत
क8मत
क8मत-पUरवतन
पUरवतन
पUरवतन
पUरवतन वाली
वाली
वाली
वाली संवदा
संवदा
संवदा
संवदा (कॉxशेzट
कॉxशेzट
कॉxशेzट
कॉxशेzट)
)
)
) पर
पर
पर
पर
वचार
वचार
वचार
वचार 'कया
'कया
'कया
'कया जाना
जाना
जाना
जाना हैहैहैहै
#जहाँ
जहाँ
जहाँ
जहाँ 'कसी
'कसी
'कसी
'कसी ]यापाUरक
]यापाUरक
]यापाUरक
]यापाUरक अविध
अविध
अविध
अविध केकेकेके दौरान
दौरान
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दौरान क8मत
क8मत
क8मत
क8मत-पUरवतन
पUरवतन
पUरवतन
पUरवतन इस
इस
इस
इस ौेणी
ौेणी
ौेणी
ौेणी केकेकेके अंतगत
अंतगत
अंतगत
अंतगत आता
आता
आता
आता हो
होहो
हो, , , , तो
तो
तो
तो वहाँ
वहाँ
वहाँ
वहाँ आंतUरक
आंतUरक
आंतUरक
आंतUरक
सिमित या
सिमित या
सिमित या
सिमित या उ}चािधकार
उ}चािधकार
उ}चािधकार
उ}चािधकार ूाP
ूाP
ूाP
ूाP सलाहकार
सलाहकार
सलाहकार
सलाहकार सिमित
सिमित
सिमित
सिमित या
या
या
या पूणकािलक
पूणकािलक
पूणकािलक
पूणकािलक सदःय)
सदःय)
सदःय)
सदःय) का
का
का
का पैनल
पैनल
पैनल
पैनल यह
यह
यह
यह वचार
वचार
वचार
वचार करे
करे
करे
करेगा
गा
गा
गा 'क
'क
'क
'क चूक
चूक
चूक
चूक
के संबंध मT िनपटारा हो सकेगा
के संबंध मT िनपटारा हो सकेगा
के संबंध मT िनपटारा हो सकेगा
के संबंध मT िनपटारा हो सकेगा या
या
या
या नहं
नहं
नहं
नहं ।
II - लागू
लागू
लागू
लागू रािश
रािश
रािश
रािश
आवेदक
आवेदक
आवेदक
आवेदक केकेकेके िलए
िलए
िलए
िलए लागू
लागू
लागू
लागू रािश
रािश
रािश
रािश =
=
=
= ूHयेक
ूHयेक
ूHयेक
ूHयेक आवेदक
आवेदक
आवेदक
आवेदक केकेकेके कमाये
कमाये
कमाये
कमाये गये
गये
गये
गये मुनाफे
मुनाफे
मुनाफे
मुनाफे और/
और/
और/
और/ या
या
या
या टा
टा
टा
टाली
ली
ली
ली गयी हािन
यी हािन
यी हािन
यी हािन*
या
या
या
या
सारणी
सारणी
सारणी
सारणी V के अनुसार
के अनुसार
के अनुसार
के अनुसार आधार
आधार
आधार
आधार रािश
रािश
रािश
रािश,
जो
जो
जो
जो भी
भी
भी
भी अिधक
अिधक
अिधक
अिधक हो
होहो
हो
*अOयाय
अOयाय
अOयाय
अOयाय V से
से
से
से VII मTमTमTमT, , , , कमाये
कमाये
कमाये
कमाये गये
गये
गये
गये मुनाफे
मुनाफे
मुनाफे
मुनाफे और/
और/
और/
और/या
या
या
या टा
टा
टा
टाली
ली
ली
ली गयी हािन
यी हािन
यी हािन
यी हािन क8
क8
क8
क8 गणना
गणना
गणना
गणना िननिलLखत
िननिलLखत
िननिलLखत
िननिलLखत पर वचार
पर वचार
पर वचार
पर वचार
करने
करने
करने
करने केकेकेके पoात्
पoात्
पoात्
पoात् क8
क8
क8
क8 जायेगी
जायेगी
जायेगी
जायेगी :
1. ऐसे मामल) मT, जहाँ कमाये गये मुनाफे या टाली गयी हािन एक साथ हो रहे हY, वहाँ आवेदक
Cारा अनुिचत साधन) से कमाये गये कुल मुनाफे का िनधारण करने के िलए दोन) के योग पर
वचार 'कया जायेगा ।
2. कपटपूण ूितभूितय) के िनगमन, ूितभूितय) के कपटपूण बय (LजसमT वD-पोषण हेरफेर के जUरये
'कया जाना, आ'द शािमल है) के मामल) मT, कमाये गये मुनाफे और/या टाली गयी हािन क8
गणना बय, आबंटन, िनगम, आ'द; जो भी संगत हो, क8 तारख को ूितभूितय) के बाजार मूqय
पर वचार करने के पoात् क8 जायेगी, उसके बाद मT 'कये गये वबय से कमाये गये मुनाफे,
य'द कोई हो, के अितUरE ।
% क8मत
क8मत
क8मत
क8मत-पUरवतन
पUरवतन
पUरवतन
पUरवतन
“zयू
zयू
zयू
zयूÕÕÕÕÕÕÕÕ
0.5%
0.5%
0.5%
0.5% तक
तक
तक
तक
0.05
0.05
0.05
0.05
0.5
0.5
0.5
0.5-1%
1%
1%
1%
0.07
0.07
0.07
0.07
1-5%
5%
5%
5%#
0.1
0.1
0.1
0.1
5%
5%
5%
5% या
या
या
या उससे
उससे
उससे
उससे अिधक
अिधक
अिधक
अिधक#
0.15
0.15
0.15
0.15
¹Hkkx IIIµ[k.M 4º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
25
3. Lजन मामल) मT िनगम मT िनिधय) को बेईमानी पूण ढंग से िनकाला जाना या ूितभूितय) का
एकािधकाराHमक बय (कॉनUरंग) शािमल है, उन मामल) मT आवेदक Cारा कमाये गये मुनाफे
और/या टाली गयी हािन के संबंध मT आवेदक Cारा ूाP ूितभूितय) के िनवल आगम) (ूोिसस)
या मूqय या उसके 'हःसे पर वचार 'कया जायेगा ।
4. Lजन मामल) मT मOयवत शािमल हो, कमाये गये मुनाफे और/या टाली गयी हािन के संबंध मT
चूक, चाहे 'कसी भी नाम से पुकार जाये और 'कसी सांपDक ]यापार (ूोूाइटर शेड), य'द कोई
हो, के संबंध मT आवेदक Cारा अLजत सकल फ8स पर वचार 'कया जायेगा ।
5. ऐसे मामल) मT, जहाँ कपटपूण और अनुिचत ]यापाUरक ]यवहार का उेँय क8मत को बनाये रखना
है, कमाये गये मुनाफे या टाली गयी हािन के संबंध मT उन माOयम) पर वचार 'कया जायेगा
Lजनके Cारा आवेदक को लाभ हुआ है, LजनमT शािमल हY - उस Lःबप के संबंध मT 'कसी भी
ूकार क8 िगरवी, माLजन आवँयकताओं, ूितभूितय) पर िलये गये ऋण), हैज, ऑuशWस,
हाइॄस, vयूचस, ूितभूितय) का िनगमन, आ'द, का मूqय, LजसमT आवेदक क8 िच थी ।
6. ऐसे मामल) मT, जहाँ गलत जानकार के ूसार के पoात् ]यापार (शेड) 'कये गये ह), वहाँ कमाये
गये मुनाफे और/या टाली गयी हािन के संबंध मT ूितभूित क8 बय या वबय क8मत और उस
ूितभूित के मूqय, जो सह जानकार के सावजिनक ूसार से युEयुE अविध के पoात् ूितभूित
क8 ]यापार (शेड) क8मत Cारा आँका जाये, के बीच के अंतर पर वचार 'कया जायेगा ।
सारणी
सारणी
सारणी
सारणी V - आधार
आधार
आधार
आधार रािश
रािश
रािश
रािश
और
और
और
और
कपटपूण
कपटपूण
कपटपूण
कपटपूण और
और
और
और अनुिचत
अनुिचत
अनुिचत
अनुिचत ]यापाUरक
]यापाUरक
]यापाUरक
]यापाUरक ]यवहार
]यवहार
]यवहार
]यवहार (LजनमT
LजनमT
LजनमT
LजनमT कपटपूण
कपटपूण
कपटपूण
कपटपूण और
और
और
और अनुिचत
अनुिचत
अनुिचत
अनुिचत ]यापाUरक
]यापाUरक
]यापाUरक
]यापाUरक ]यवहार)
]यवहार)
]यवहार)
]यवहार) (एफयूटपी
एफयूटपी
एफयूटपी
एफयूटपी)
)
)
)
केकेकेके संबंध
संबंध
संबंध
संबंध मTमTमTमT सहायता
सहायता
सहायता
सहायता और
और
और
और दुंूेरण
दुंूेरण
दुंूेरण
दुंूेरण शािमल
शािमल
शािमल
शािमल हैहैहैहै)
)
)
) संबंधी
संबंधी
संबंधी
संबंधी मानदंड
मानदंड
मानदंड
मानदंड (जहां
जहां
जहां
जहां कहं
कहं
कहं
कहं भी
भी
भी
भी लागू
लागू
लागू
लागू ह)
ह)ह)
ह))
)
)
) या
या
या
या कपटपूण
कपटपूण
कपटपूण
कपटपूण और
और
और
और
अनुिचत
अनुिचत
अनुिचत
अनुिचत ]यापाUरक
]यापाUरक
]यापाUरक
]यापाUरक ]यवहार)
]यवहार)
]यवहार)
]यवहार) (एफयूटपी
एफयूटपी
एफयूटपी
एफयूटपी)
)
)
) सेसेसेसे संबंिधत
संबंिधत
संबंिधत
संबंिधत आचार
आचार
आचार
आचार सं'हता
सं'हता
सं'हता
सं'हता
य'द एक से अिधक मानदंड लागू होते हY, तो उ}चतम आधार रािश, जैसा मामले के तiय) एवं पUरLःथितय)
के अनुसार उिचत हो, पर वचार 'कया जा सकेगा ।
आवेदक का ूवग
आवेदक का ूवग
आवेदक का ूवग
आवेदक का ूवग
आधार
आधार
आधार
आधार रािश
रािश
रािश
रािश
और
और
और
और
मानदंड
मानदंड
मानदंड
मानदंड*
क.
मOयवत
मOयवत
मOयवत
मOयवत
(i)
जहाँ
जहाँ
जहाँ
जहाँ एं'टट
एं'टट
एं'टट
एं'टट पर
पर
पर
पर कपटपूण
कपटपूण
कपटपूण
कपटपूण और
और
और
और अनुिचत
अनुिचत
अनुिचत
अनुिचत ]यापाUरक
]यापाUरक
]यापाUरक
]यापाUरक
]यवहार
]यवहार
]यवहार
]यवहार (एफयूटपी
एफयूटपी
एफयूटपी
एफयूटपी)
)
)
) या
या
या
या कपटपूण
कपटपूण
कपटपूण
कपटपूण और
और
और
और अनुिचत
अनुिचत
अनुिचत
अनुिचत
]यापाUरक
]यापाUरक
]यापाUरक
]यापाUरक ]यवहार
]यवहार
]यवहार
]यवहार (एफयूटपी
एफयूटपी
एफयूटपी
एफयूटपी)
)
)
) केकेकेके संबंध
संबंध
संबंध
संबंध मTमTमTमT
सहयोग
सहयोग
सहयोग
सहयोग देने
देने
देने
देने और
और
और
और दुंूेरण
दुंूेरण
दुंूेरण
दुंूेरण का
का
का
का आरोप
आरोप
आरोप
आरोप हो
होहो
हो
26
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III—SEC. 4]
`15
15
15
15 लाख
लाख
लाख
लाख
या
या
या
या
मOयवत
मOयवत
मOयवत
मOयवत केकेकेके माOयम
माOयम
माOयम
माOयम सेसेसेसे िनंपा'दत
िनंपा'दत
िनंपा'दत
िनंपा'दत सकल
सकल
सकल
सकल कपटपूण
कपटपूण
कपटपूण
कपटपूण
]यापार)
]यापार)
]यापार)
]यापार)
LजनमT
LजनमT
LजनमT
LजनमT सांपDक
सांपDक
सांपDक
सांपDक ]यापार
]यापार
]यापार
]यापार भी
भी
भी
भी शािमल
शािमल
शािमल
शािमल हYहYहYहY,
केकेकेके मूqय
मूqय
मूqय
मूqय का
का
का
का 1.5%,
1.5%,
1.5%,
1.5%,
जो
जो
जो
जो भी
भी
भी
भी अिधक
अिधक
अिधक
अिधक हो
होहो
हो
(ii)
जहाँ
जहाँ
जहाँ
जहाँ मOयवत
मOयवत
मOयवत
मOयवत पर
पर
पर
पर आचार
आचार
आचार
आचार सं'ह
सं'ह
सं'ह
सं'हता
ता
ता
ता केकेकेके अितबमण
अितबमण
अितबमण
अितबमण
का
का
का
का आरोप
आरोप
आरोप
आरोप हो
होहो
हो
`8
8
8
8 लाख
लाख
लाख
लाख
या
या
या
या
मOयवत
मOयवत
मOयवत
मOयवत केकेकेके माOयम
माOयम
माOयम
माOयम सेसेसेसे िनंपा'दत
िनंपा'दत
िनंपा'दत
िनंपा'दत सकल
सकल
सकल
सकल कपटपूण
कपटपूण
कपटपूण
कपटपूण
]यापार)
]यापार)
]यापार)
]यापार) केकेकेके मूqय
मूqय
मूqय
मूqय का
का
का
का 0.75%
0.75%
0.75%
0.75%
जो
जो
जो
जो भी
भी
भी
भी अिधक
अिधक
अिधक
अिधक हो
होहो
हो
(iii)
नामिन'द` सदःय या
नामिन'द` सदःय या
नामिन'द` सदःय या
नामिन'द` सदःय या पूणकािलक
पूणकािलक
पूणकािलक
पूणकािलक सदःय
सदःय
सदःय
सदःय के
के
के
के
सम;
सम;
सम;
सम; कायवा'हय)
कायवा'हय)
कायवा'हय)
कायवा'हय) केकेकेके मामल)
मामल)
मामल)
मामल) मTमTमTमT, , , , आधार
आधार
आधार
आधार रािश
रािश
रािश
रािश क8
क8
क8
क8
गणना
गणना
गणना
गणना चूक
चूक
चूक
चूक क8
क8
क8
क8 अविध
अविध
अविध
अविध केकेकेके दौरान
दौरान
दौरान
दौरान सकल
सकल
सकल
सकल वाषक
वाषक
वाषक
वाषक
आय
आय
आय
आय केकेकेके उिचत
उिचत
उिचत
उिचत अंश
अंश
अंश
अंश (ृैृैृैृैzशन
zशन
zशन
zशन)
)
)
) या
या
या
या गुणज
गुणज
गुणज
गुणज पर
पर
पर
पर
वचार करके
वचार करके
वचार करके
वचार करके भी
भी
भी
भी क8
क8
क8
क8 जा
जा
जा
जा सकेगी
सकेगी
सकेगी
सकेगी, , , , जैसी
जैसी
जैसी
जैसी 'क
'क
'क
'क
आंतUरक सिमित या
आंतUरक सिमित या
आंतUरक सिमित या
आंतUरक सिमित या उ}चािधकार
उ}चािधकार
उ}चािधकार
उ}चािधकार ूाP
ूाP
ूाP
ूाP सलाहकार
सलाहकार
सलाहकार
सलाहकार
सिमित
सिमित
सिमित
सिमित या
या
या
या पूणकािलक
पूणकािलक
पूणकािलक
पूणकािलक सदःय)
सदःय)
सदःय)
सदःय) केकेकेके पैनल
पैनल
पैनल
पैनल Cारा
Cारा
Cारा
Cारा
मामले
मामले
मामले
मामले केकेकेके तiय)
तiय)
तiय)
तiय) एवं
एवं
एवं
एवं पUरLःथितय)
पUरLःथितय)
पUरLःथितय)
पUरLःथितय) केकेकेके मेनज़र
मेनज़र
मेनज़र
मेनज़र
िसफाUरश
िसफाUरश
िसफाUरश
िसफाUरश क8
क8
क8
क8 जाये
जाये
जाये
जाये या
या
या
या विनoय 'कया
विनoय 'कया
विनoय 'कया
विनoय 'कया जाये।
जाये।
जाये।
जाये।
ख.
ख.
ख.
ख.
आवेदक Lजस
आवेदक Lजस
आवेदक Lजस
आवेदक Lजस पर कपटपूण
पर कपटपूण
पर कपटपूण
पर कपटपूण
और अनुिचत ]यापाUरक
और अनुिचत ]यापाUरक
और अनुिचत ]यापाUरक
और अनुिचत ]यापाUरक
]यवहार
]यवहार
]यवहार
]यवहार (एफयूटपी
एफयूटपी
एफयूटपी
एफयूटपी)
)
)
)
'बयाकलाप) के वDपोषण का
'बयाकलाप) के वDपोषण का
'बयाकलाप) के वDपोषण का
'बयाकलाप) के वDपोषण का
आरोप है
आरोप है
आरोप है
आरोप है
(वे सूचीबI कंपिनयाँ जो
वे सूचीबI कंपिनयाँ जो
वे सूचीबI कंपिनयाँ जो
वे सूचीबI कंपिनयाँ जो
उधार देने के कारबार मT िलP
उधार देने के कारबार मT िलP
उधार देने के कारबार मT िलP
उधार देने के कारबार मT िलP
नहं हY
नहं हY
नहं हY
नहं हY, , , , 'कंतु उन पर िनगम
'कंतु उन पर िनगम
'कंतु उन पर िनगम
'कंतु उन पर िनगम
`15
15
15
15 लाख
लाख
लाख
लाख
या
या
या
या
ूित
ूित
ूित
ूित वष
वष
वष
वष 15%
15%
15%
15% × उपलXध
पलXध
पलXध
पलXध करायी
करायी
करायी
करायी गयी
गयी
गयी
गयी िनिधयाँ
िनिधयाँ
िनिधयाँ
िनिधयाँ × Lजस
Lजस
Lजस
Lजस
अविध
अविध
अविध
अविध केकेकेके िलए
िलए
िलए
िलए िनिधयाँ
िनिधयाँ
िनिधयाँ
िनिधयाँ उपलXध
उपलXध
उपलXध
उपलXध करायी
करायी
करायी
करायी गयी
गयी
गयी
गयी थी
थी
थी
थी,
जो
जो
जो
जो भी
भी
भी
भी अिधक
अिधक
अिधक
अिधक हो
होहो
हो
¹Hkkx IIIµ[k.M 4º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
27
के वDपोषण का आरोप है
के वDपोषण का आरोप है
के वDपोषण का आरोप है
के वDपोषण का आरोप है, , , ,
बम सं
बम सं
बम सं
बम सं.
. .
. 'घ' ' ' ' के अधीन आती
के अधीन आती
के अधीन आती
के अधीन आती
हYहYहYहY)
ग.
ग.
ग.
ग.
संूवतक
संूवतक
संूवतक
संूवतक
पूणकािलक िनदेशक या
पूणकािलक िनदेशक या
पूणकािलक िनदेशक या
पूणकािलक िनदेशक या
अOय;
अOय;
अOय;
अOय;
अWय िनदेशक या मूल
अWय िनदेशक या मूल
अWय िनदेशक या मूल
अWय िनदेशक या मूल
ूबंध कािमक
ूबंध कािमक
ूबंध कािमक
ूबंध कािमक (केएमपी
केएमपी
केएमपी
केएमपी)
`1
1
1
1 करोड़
करोड़
करोड़
करोड़
या
या
या
या
कंपनी
कंपनी
कंपनी
कंपनी मTमTमTमT इसक8
इसक8
इसक8
इसक8 धाUरताओं
धाUरताओं
धाUरताओं
धाUरताओं (LजनमT
LजनमT
LजनमT
LजनमT कोई
कोई
कोई
कोई संपUरवतनी
संपUरवतनी
संपUरवतनी
संपUरवतनीय
वारंट
वारंट
वारंट
वारंट या
या
या
या ऑuशWस
ऑuशWस
ऑuशWस
ऑuशWस शािमल
शािमल
शािमल
शािमल हYहYहYहY)
)
)
) केकेकेके (उ}चतम
उ}चतम
उ}चतम
उ}चतम)
)
)
) बाजार
बाजार
बाजार
बाजार मूqय
मूqय
मूqय
मूqय
का
का
का
का 0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
जो
जो
जो
जो भी
भी
भी
भी अिधक
अिधक
अिधक
अिधक
हो
होहो
हो
`25
25
25
25 लाख
लाख
लाख
लाख
या
या
या
या
कंपनी
कंपनी
कंपनी
कंपनी मTमTमTमT इसक8
इसक8
इसक8
इसक8 धाUरताओं
धाUरताओं
धाUरताओं
धाUरताओं (LजनमT
LजनमT
LजनमT
LजनमT कोई
कोई
कोई
कोई संपUरवतनीय
संपUरवतनीय
संपUरवतनीय
संपUरवतनीय
वारंट
वारंट
वारंट
वारंट या
या
या
या ऑuशWस
ऑuशWस
ऑuशWस
ऑuशWस शािमल
शािमल
शािमल
शािमल हYहYहYहY)
)
)
) केकेकेके (उ}चतम
उ}चतम
उ}चतम
उ}चतम)
)
)
) बाजार
बाजार
बाजार
बाजार मूqय
मूqय
मूqय
मूqय
का
का
का
का 0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
जो
जो
जो
जो भी
भी
भी
भी अिधक
अिधक
अिधक
अिधक हो
होहो
हो;
`10
10
10
10 लाख
लाख
लाख
लाख
'टuपणीः
'टuपणीः
'टuपणीः
'टuपणीः
I.
आरंिभक
आरंिभक
आरंिभक
आरंिभक सावजिनक
सावजिनक
सावजिनक
सावजिनक ूःता
ूःता
ूःता
ूःताव (आईपीओ
आईपीओ
आईपीओ
आईपीओ)
)
)
) सेसेसेसे पूव
पूव
पूव
पूव
केकेकेके संबंिधत
संबंिधत
संबंिधत
संबंिधत मामले
मामले
मामले
मामले मTमTमTमT, , , , बाजार
बाजार
बाजार
बाजार मूqय
मूqय
मूqय
मूqय क8
क8
क8
क8 गणना
गणना
गणना
गणना
सूचीबI
सूचीबI
सूचीबI
सूचीबI क8मत
क8मत
क8मत
क8मत केकेकेके आधार
आधार
आधार
आधार पर
पर
पर
पर क8
क8
क8
क8 जायेगी
जायेगी
जायेगी
जायेगी ।
II.
पहले
पहले
पहले
पहले सेसेसेसे ह
हह
ह सूचीबI
सूचीबI
सूचीबI
सूचीबI कंपिनय)
कंपिनय)
कंपिनय)
कंपिनय) केकेकेके मामले
मामले
मामले
मामले मTमTमTमT, , , , चूक
चूक
चूक
चूक
क8
क8
क8
क8 अविध
अविध
अविध
अविध केकेकेके दौरान
दौरान
दौरान
दौरान धाUरताओं
धाUरताओं
धाUरताओं
धाUरताओं केकेकेके
मूqय
मूqय
मूqय
मूqय को
को
को
को
िलया
िलया
िलया
िलया जायेगा
जायेगा
जायेगा
जायेगा ।
घ.
घ.
घ.
घ.
सूचीबI
सूचीबI
सूचीबI
सूचीबI कंपिनयाँ
कंपिनयाँ
कंपिनयाँ
कंपिनयाँ
(यथाLःथित
यथाLःथित
यथाLःथित
यथाLःथित, , , , संूवतक
संूवतक
संूवतक
संूवतक समूह
समूह
समूह
समूह
या
या
या
या िनदे
िनदे
िनदे
िनदेशक)
शक)
शक)
शक) या
या
या
या
मूल
मूल
मूल
मूल ूबंध
ूबंध
ूबंध
ूबंध
कािम
कािम
कािम
कािमक)
क)
क)
क)
(केएमपी
केएमपी
केएमपी
केएमपी)
)
)
) या
या
या
या कंपनी
कंपनी
कंपनी
कंपनी या
या
या
या दोन)
दोन)
दोन)
दोन)
Cारा
Cारा
Cारा
Cारा अदा
अदा
अदा
अदा क8
क8
क8
क8 जानी
जानी
जानी
जानी हैहैहैहै)
`10
10
10
10 लाख
लाख
लाख
लाख
या
या
या
या
चूक
चूक
चूक
चूक क8
क8
क8
क8 अविध
अविध
अविध
अविध केकेकेके दौरान
दौरान
दौरान
दौरान इसके
इसके
इसके
इसके (उ}चतम
उ}चतम
उ}चतम
उ}चतम)
)
)
) संपूण
संपूण
संपूण
संपूण बाजार
बाजार
बाजार
बाजार
पूंजीकरण
पूंजीकरण
पूंजीकरण
पूंजीकरण (मा'क ट
मा'क ट
मा'क ट
मा'क ट कैप
कैप
कैप
कैप)
)
)
) का
का
का
का 0.1%
0.1%
0.1%
0.1% ।
जो
जो
जो
जो भी
भी
भी
भी अिधक
अिधक
अिधक
अिधक हो
होहो
हो
28
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III—SEC. 4]
(उस मामले मT जहाँ कंपनी
उस मामले मT जहाँ कंपनी
उस मामले मT जहाँ कंपनी
उस मामले मT जहाँ कंपनी
पर अपने िनगम मT िनिध
पर अपने िनगम मT िनिध
पर अपने िनगम मT िनिध
पर अपने िनगम मT िनिध
उपलXध कराने का आरोप है
उपलXध कराने का आरोप है
उपलXध कराने का आरोप है
उपलXध कराने का आरोप है
या
या
या
या कपटपूण और अनुिचत
कपटपूण और अनुिचत
कपटपूण और अनुिचत
कपटपूण और अनुिचत
]यापाUरक ]यवहार
]यापाUरक ]यवहार
]यापाUरक ]यवहार
]यापाUरक ]यवहार
(एफयूटपी
एफयूटपी
एफयूटपी
एफयूटपी)
)
)
) संबंधी कोई
संबंधी कोई
संबंधी कोई
संबंधी कोई
अWय आरोप है तथा
अWय आरोप है तथा
अWय आरोप है तथा
अWय आरोप है तथा
संूवतक) या िनदेशक)
संूवतक) या िनदेशक)
संूवतक) या िनदेशक)
संूवतक) या िनदेशक) पर
पर
पर
पर
भी उसी चूक का आरोप है
भी उसी चूक का आरोप है
भी उसी चूक का आरोप है
भी उसी चूक का आरोप है
Lजसका आरोप कंपनी पर है
Lजसका आरोप कंपनी पर है
Lजसका आरोप कंपनी पर है
Lजसका आरोप कंपनी पर है, , , ,
केवल तभी बम सं
केवल तभी बम सं
केवल तभी बम सं
केवल तभी बम सं.
. .
. 'घ' ' ' ' लागू
लागू
लागू
लागू
होती है । अWय मामल) मT
होती है । अWय मामल) मT
होती है । अWय मामल) मT
होती है । अWय मामल) मT, , , ,
बम सं
बम सं
बम सं
बम सं.
. .
. 'ग' ' ' ' या
या
या
या 'घ' ' ' ' का
का
का
का
उ}चतम यथाLःथित
उ}चतम यथाLःथित
उ}चतम यथाLःथित
उ}चतम यथाLःथित, , , ,
संूवतक) या िनदेशक) Cारा
संूवतक) या िनदेशक) Cारा
संूवतक) या िनदेशक) Cारा
संूवतक) या िनदेशक) Cारा
वहन 'कया जायेगा
वहन 'कया जायेगा
वहन 'कया जायेगा
वहन 'कया जायेगा)
'टuपणीः
'टuपणीः
'टuपणीः
'टuपणीः
I.
आरंिभक
आरंिभक
आरंिभक
आरंिभक सावजिनक
सावजिनक
सावजिनक
सावजिनक ूःताव
ूःताव
ूःताव
ूःताव (आईपीओ
आईपीओ
आईपीओ
आईपीओ)
)
)
) सेसेसेसे पूव
पूव
पूव
पूव
केकेकेके संबंिधत
संबंिधत
संबंिधत
संबंिधत मामले
मामले
मामले
मामले मTमTमTमT, , , , बाजार
बाजार
बाजार
बाजार मूqय
मूqय
मूqय
मूqय क8
क8
क8
क8 गणना
गणना
गणना
गणना
सूचीबI
सूचीबI
सूचीबI
सूचीबI क8मत
क8मत
क8मत
क8मत केकेकेके आधार
आधार
आधार
आधार पर
पर
पर
पर क8
क8
क8
क8 जायेगी
जायेगी
जायेगी
जायेगी ।
II.
पहले
पहले
पहले
पहले सेसेसेसे ह
हह
ह सूचीबI
सूचीबI
सूचीबI
सूचीबI कंपिनय)
कंपिनय)
कंपिनय)
कंपिनय) केकेकेके मामले
मामले
मामले
मामले मTमTमTमT, , , , चूक
चूक
चूक
चूक
क8
क8
क8
क8 अविध
अविध
अविध
अविध केकेकेके दौरान
दौरान
दौरान
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धाUरताओं
धाUरताओं
धाUरताओं केकेकेके मूqय
मूqय
मूqय
मूqय को
को
को
को
िलया
िलया
िलया
िलया जायेगा
जायेगा
जायेगा
जायेगा ।
ङ.
ङ.
ङ.
ङ.
नाम
नाम
नाम
नाम-ूदाता
ूदाता
ूदाता
ूदाता माहक
माहक
माहक
माहक या
या
या
या ृंट
ृंट
ृंट
ृंट
एं'ट'टयाँ
एं'ट'टयाँ
एं'ट'टयाँ
एं'ट'टयाँ या
या
या
या नकली
नकली
नकली
नकली एं'ट'टयाँ
एं'ट'टयाँ
एं'ट'टयाँ
एं'ट'टयाँ
ूHयेक
ूHयेक
ूHयेक
ूHयेक आवेदक
आवेदक
आवेदक
आवेदक केकेकेके िलए
िलए
िलए
िलए िनधाUरत
िनधाUरत
िनधाUरत
िनधाUरत क8
क8
क8
क8 जानी
जानी
जानी
जानी हैहैहैहै जैसी
जैसी
जैसी
जैसी 'क
'क
'क
'क
आंतUरक सिमित या
आंतUरक सिमित या
आंतUरक सिमित या
आंतUरक सिमित या उ}चािधकार
उ}चािधकार
उ}चािधकार
उ}चािधकार ूाP
ूाP
ूाP
ूाP सलाहकार
सलाहकार
सलाहकार
सलाहकार सिमित
सिमित
सिमित
सिमित
या
या
या
या पूणकािलक
पूणकािलक
पूणकािलक
पूणकािलक सदःय)
सदःय)
सदःय)
सदःय) केकेकेके पैनल
पैनल
पैनल
पैनल Cारा
Cारा
Cारा
Cारा मामले
मामले
मामले
मामले केकेकेके तiय)
तiय)
तiय)
तiय)
एवं
एवं
एवं
एवं पUरLःथितय)
पUरLःथितय)
पUरLःथितय)
पUरLःथितय) केकेकेके मेनज़र
मेनज़र
मेनज़र
मेनज़र िसफाUरश
िसफाUरश
िसफाUरश
िसफाUरश क8
क8
क8
क8 जाये
जाये
जाये
जाये या
या
या
या
विनoय 'कया
विनoय 'कया
विनoय 'कया
विनoय 'कया जाये
जाये
जाये
जाये ।
च.
च.
च.
च.
मूल
मूल
मूल
मूल संचालक
संचालक
संचालक
संचालक (ऑपरेटर
ऑपरेटर
ऑपरेटर
ऑपरेटर)
ूHयेक
ूHयेक
ूHयेक
ूHयेक आवेदक
आवेदक
आवेदक
आवेदक केकेकेके िलए
िलए
िलए
िलए िनधाUरत
िनधाUरत
िनधाUरत
िनधाUरत क8
क8
क8
क8 जानी
जानी
जानी
जानी हैहैहैहै जैसी
जैसी
जैसी
जैसी 'क
'क
'क
'क
आंतUरक सिमित या
आंतUरक सिमित या
आंतUरक सिमित या
आंतUरक सिमित या उ}चािधकार
उ}चािधकार
उ}चािधकार
उ}चािधकार ूाP
ूाP
ूाP
ूाP सलाहकार
सलाहकार
सलाहकार
सलाहकार सिमित
सिमित
सिमित
सिमित
या
या
या
या पूणकािलक
पूणकािलक
पूणकािलक
पूणकािलक सदःय)
सदःय)
सदःय)
सदःय) केकेकेके पैनल
पैनल
पैनल
पैनल Cारा
Cारा
Cारा
Cारा मामले
मामले
मामले
मामले केकेकेके तiय)
तiय)
तiय)
तiय)
एवं
एवं
एवं
एवं पUरLःथितय)
पUरLःथितय)
पUरLःथितय)
पUरLःथितय) केकेकेके मेनज़
मेनज़
मेनज़
मेनज़र
िसफाUरश
िसफाUरश
िसफाUरश
िसफाUरश क8
क8
क8
क8 जाये
जाये
जाये
जाये या
या
या
या
विनoय 'कया
विनoय 'कया
विनoय 'कया
विनoय 'कया जाये
जाये
जाये
जाये ।
उपरोE
उपरोE
उपरोE
उपरोE केकेकेके होते
होते
होते
होते हुए
हुए
हुए
हुए भी
भी
भी
भी, , , , य'द
य'द
य'द
य'द मूल
मूल
मूल
मूल संचालक
संचालक
संचालक
संचालक आगम)
आगम)
आगम)
आगम)
(ूोसीस
ूोसीस
ूोसीस
ूोसीस)
)
)
) या
या
या
या ूितभूितय)
ूितभूितय)
ूितभूितय)
ूितभूितय) केकेकेके एकािधकाराHमक
एकािधकाराHमक
एकािधकाराHमक
एकािधकाराHमक बय
बय
बय
बय मTमTमTमT
अपना
अपना
अपना
अपना 'हःसा
'हःसा
'हःसा
'हःसा, , , , बड़े
बड़े
बड़े
बड़े पUरमाण
पUरमाण
पUरमाण
पUरमाण मTमTमTमT या
या
या
या पूरा
पूरा
पूरा
पूरा 'हःसा
'हःसा
'हःसा
'हःसा, , , , अWय
अWय
अWय
अWय
संचालक
संचालक
संचालक
संचालक को
को
को
को अंतUरत
अंतUरत
अंतUरत
अंतUरत करता
करता
करता
करता हो
होहो
हो, , , , तो
तो
तो
तो
आधार
आधार
आधार
आधार रािश
रािश
रािश
रािश मTमTमTमT
सकल
सकल
सकल
सकल रािश
रािश
रािश
रािश या
या
या
या 'कये
'कये
'कये
'कये गये
गये
गये
गये अंतरण
अंतरण
अंतरण
अंतरण केकेकेके उिचत
उिचत
उिचत
उिचत अंश
अंश
अंश
अंश या
या
या
या
गुणज
गुणज
गुणज
गुणज पर वचार करके
पर वचार करके
पर वचार करके
पर वचार करके उिचत
उिचत
उिचत
उिचत अंश
अंश
अंश
अंश को
को
को
को भी
भी
भी
भी जोड़ा
जोड़ा
जोड़ा
जोड़ा जा
जा
जा
जा
सकता
सकता
सकता
सकता हैहैहैहै, , , , जैसी
जैसी
जैसी
जैसी 'क
'क
'क
'क आंतUरक सिमित या
आंतUरक सिमित या
आंतUरक सिमित या
आंतUरक सिमित या उ}चािधकार
उ}चािधकार
उ}चािधकार
उ}चािधकार ूाP
ूाP
ूाP
ूाP
सलाहकार
सलाहकार
सलाहकार
सलाहकार सिमित
सिमित
सिमित
सिमित या
या
या
या पूणकािलक
पूणकािलक
पूणकािलक
पूणकािलक सदःय)
सदःय)
सदःय)
सदःय) केकेकेके पैनल
पैनल
पैनल
पैनल Cारा
Cारा
Cारा
Cारा
मामले
मामले
मामले
मामले केकेकेके तiय)
तiय)
तiय)
तiय) एवं
एवं
एवं
एवं पUरLःथितय)
पUरLःथितय)
पUरLःथितय)
पUरLःथितय) केकेकेके मेनज़र
मेनज़र
मेनज़र
मेनज़र
िसफाUरश
िसफाUरश
िसफाUरश
िसफाUरश
क8
क8
क8
क8 जाये
जाये
जाये
जाये या
या
या
या िनणय
िनणय
िनणय
िनणय िलया
िलया
िलया
िलया जाये
जाये
जाये
जाये ।
¹Hkkx IIIµ[k.M 4º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
29
*हेरफेर
हेरफेर
हेरफेर
हेरफेर क8
क8
क8
क8 गयी
गयी
गयी
गयी ूित
ूित
ूित
ूित Lःबप
Lःबप
Lःबप
Lःबप या
या
या
या उHपाद
उHपाद
उHपाद
उHपाद क8
क8
क8
क8 गणना
गणना
गणना
गणना क8
क8
क8
क8 जानी
जानी
जानी
जानी हैहैहैहै ।
य'द
य'द
य'द
य'द Lःबप
Lःबप
Lःबप
Lःबप बीएसई िल
बीएसई िल
बीएसई िल
बीएसई िल.
. .
. या
या
या
या नेशनल
नेशनल
नेशनल
नेशनल
ःटॉक
ःटॉक
ःटॉक
ःटॉक एzसचTज
एzसचTज
एzसचTज
एzसचTज ऑफ इं'डया िल
ऑफ इं'डया िल
ऑफ इं'डया िल
ऑफ इं'डया िल.
. .
. केकेकेके 'कसी
'कसी
'कसी
'कसी सूचकांक
सूचकांक
सूचकांक
सूचकांक (इंडेzस
इंडेzस
इंडेzस
इंडेzस)
)
)
) का
का
का
का भाग
भाग
भाग
भाग हो
होहो
हो,
, ,
, तो
तो
तो
तो आधार
आधार
आधार
आधार रािश
रािश
रािश
रािश 15%
15%
15%
15% तक
तक
तक
तक बढ़
बढ़
बढ़
बढ़
जाएगी
जाएगी
जाएगी
जाएगी ।
छ.
छ.
छ.
छ.
वदेशी
वदेशी
वदेशी
वदेशी संःथागत
संःथागत
संःथागत
संःथागत िनवेशक
िनवेशक
िनवेशक
िनवेशक
सांपDक
सांपDक
सांपDक
सांपDक उप
उप
उप
उप-लेखा
लेखा
लेखा
लेखा
`35
35
35
35 लाख
लाख
लाख
लाख
या
या
या
या
अिभर;ाधीन
अिभर;ाधीन
अिभर;ाधीन
अिभर;ाधीन कुल
कुल
कुल
कुल आLःतय)
आLःतय)
आLःतय)
आLःतय) (एयूसी
एयूसी
एयूसी
एयूसी)
)
)
) का
का
का
का 0.005%,
0.005%,
0.005%,
0.005%,
जो
जो
जो
जो भी
भी
भी
भी अिधक
अिधक
अिधक
अिधक हो
होहो
हो
गैर
गैर
गैर
गैर-सांपDक
सांपDक
सांपDक
सांपDक उप
उप
उप
उप-लेखे
लेखे
लेखे
लेखे
`20
20
20
20 लाख
लाख
लाख
लाख
या
या
या
या
अिभर;ाधीन
अिभर;ाधीन
अिभर;ाधीन
अिभर;ाधीन कुल
कुल
कुल
कुल आLःतय)
आLःतय)
आLःतय)
आLःतय) (एयूसी
एयूसी
एयूसी
एयूसी)
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का
का
का 0.005%,
0.005%,
0.005%,
0.005%,
जो
जो
जो
जो भी
भी
भी
भी अिधक
अिधक
अिधक
अिधक हो
होहो
हो
ज.
ज.
ज.
ज.
बह चालक
बह चालक
बह चालक
बह चालक (बुक रनर
बुक रनर
बुक रनर
बुक रनर)
)
)
)
अमणी ूबंधक या अमणी
अमणी ूबंधक या अमणी
अमणी ूबंधक या अमणी
अमणी ूबंधक या अमणी
ूबंधक
बंधक
बंधक
बंधक
और
और
और
और
िनगम या अिधमहण से
िनगम या अिधमहण से
िनगम या अिधमहण से
िनगम या अिधमहण से
सहयुE अWय मOयवत
सहयुE अWय मOयवत
सहयुE अWय मOयवत
सहयुE अWय मOयवत
बह
बह
बह
बह चालक
चालक
चालक
चालक (बुक
बुक
बुक
बुक रनर
रनर
रनर
रनर)
)
)
) अमणी
अमणी
अमणी
अमणी ूबंधक
ूबंधक
ूबंधक
ूबंधक या
या
या
या अमणी
अमणी
अमणी
अमणी ूबंधक
ूबंधक
ूबंधक
ूबंधक
Cारा
Cारा
Cारा
Cारा संचािलत
संचािलत
संचािलत
संचािलत िनगम
िनगम
िनगम
िनगम या
या
या
या अिधमहण
अिधमहण
अिधमहण
अिधमहण आकार
आकार
आकार
आकार (या
या
या
या
अनुमािनत
अनुमािनत
अनुमािनत
अनुमािनत िनगम
िनगम
िनगम
िनगम आकार
आकार
आकार
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)
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और
और
और
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अWय
अWय
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अWय मOयवितय)
मOयवितय)
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मOयवितय) केकेकेके िलए
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िलए 0.25%
0.25%
0.25%
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झ.
झ.
झ.
झ.
आLःत ूबंध कंपनी
आLःत ूबंध कंपनी
आLःत ूबंध कंपनी
आLःत ूबंध कंपनी
(एएमसी
एएमसी
एएमसी
एएमसी)
)
)
) Wयासी
Wयासी
Wयासी
Wयासी, , , , ूायोजक
ूायोजक
ूायोजक
ूायोजक, , , ,
आ'द
आ'द
आ'द
आ'द (पारःपUरक िनिध
पारःपUरक िनिध
पारःपUरक िनिध
पारःपUरक िनिध, , , ,
आ'द के मामले मT
आ'द के मामले मT
आ'द के मामले मT
आ'द के मामले मT आLःत
आLःत
आLःत
आLःत
ूबंध कंपनी
ूबंध कंपनी
ूबंध कंपनी
ूबंध कंपनी (एएमसी
एएमसी
एएमसी
एएमसी), , , ,
सीआईएमसी
सीआईएमसी
सीआईएमसी
सीआईएमसी, , , , ूबंधक
ूबंधक
ूबंधक
ूबंधक, , , , आ'द
आ'द
आ'द
आ'द
Cारा अदा क8 जानी है और
Cारा अदा क8 जानी है और
Cारा अदा क8 जानी है और
Cारा अदा क8 जानी है और
ःक8म) से ूभाUरत नहं क8
ःक8म) से ूभाUरत नहं क8
ःक8म) से ूभाUरत नहं क8
ःक8म) से ूभाUरत नहं क8
जानी है
जानी है
जानी है
जानी है)
)
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`25
25
25
25 लाख
लाख
लाख
लाख
या
या
या
या
ूबंधनाधीन
ूबंधनाधीन
ूबंधनाधीन
ूबंधनाधीन कुल
कुल
कुल
कुल आLःतय)
आLःतय)
आLःतय)
आLःतय) (एयूएम
एयूएम
एयूएम
एयूएम)
)
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का
का
का 0.001%
0.001%
0.001%
0.001%
या
या
या
या
शुI
शुI
शुI
शुI-मािलयत
मािलयत
मािलयत
मािलयत का
का
का
का 0.1% ;
0.1% ;
0.1% ;
0.1% ;
जो
जो
जो
जो भी
भी
भी
भी अिधक
अिधक
अिधक
अिधक हो
होहो
हो
ञ.
ञ.
ञ.
ञ.
जहां आवेदक के िलए उपरोE
जहां आवेदक के िलए उपरोE
जहां आवेदक के िलए उपरोE
जहां आवेदक के िलए उपरोE
मT से कोई भी लागू न हो
मT से कोई भी लागू न हो
मT से कोई भी लागू न हो
मT से कोई भी लागू न हो
ूHयेक
ूHयेक
ूHयेक
ूHयेक आवेदक
आवेदक
आवेदक
आवेदक केकेकेके िलए
िलए
िलए
िलए िनधाUरत
िनधाUरत
िनधाUरत
िनधाUरत क8
क8
क8
क8 जानी
जानी
जानी
जानी हैहैहैहै जैसी
जैसी
जैसी
जैसी 'क
'क
'क
'क
आंतUरक सिमित या
आंतUरक सिमित या
आंतUरक सिमित या
आंतUरक सिमित या उ}चािधकार
उ}चािधकार
उ}चािधकार
उ}चािधकार ूाP
ूाP
ूाP
ूाP सलाहकार
सलाहकार
सलाहकार
सलाहकार सिमित
सिमित
सिमित
सिमित
या
या
या
या पूणकािलक
पूणकािलक
पूणकािलक
पूणकािलक सदःय)
सदःय)
सदःय)
सदःय) केकेकेके पैनल
पैनल
पैनल
पैनल Cारा
Cारा
Cारा
Cारा मामले
मामले
मामले
मामले केकेकेके तiय)
तiय)
तiय)
तiय)
एवं
एवं
एवं
एवं पUरLःथितय)
पUरLःथितय)
पUरLःथितय)
पUरLःथितय) केकेकेके मेनज़र
मेनज़र
मेनज़र
मेनज़र िसफाUरश
िसफाUरश
िसफाUरश
िसफाUरश क8
क8
क8
क8 जा
जा
जा
जायेयेयेये या
या
या
या
िनणय
िनणय
िनणय
िनणय
िलया
िलया
िलया
िलया जाये
जाये
जाये
जाये ।
30
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III—SEC. 4]
इन मागदशक िसIांत) मT िननिलLखत ]यEय) को Ôनाम-ूदाताÕ समझा जाएगाÕ:
आवेदक, जो डमैट खाता या माहक खाता खोलने के िलए अपने नाम का इःतेमाल 'कये जाने क8 अनुमित
देता है या Lजसके नाम का इःतेमाल 'कसी अWय ]यE (जो उस खाते का इःतेमाल अपने खाते क8 तरह
करता है) Cारा 'कया जाता है । इसमT ऐसा खाता-ूदाता भी शािमल है Lजसके डमैट खाते या माहक खाते
का इःतेमाल बाजार लेन-देन) (सं]यवहार)) के िलए उससे िभWन 'कसी अWय ]यE Cारा 'कये जाने क8
अनुमित द जाती है या द गयी है, ऐसे अWय 'बयाकलाप के उेँय से, LजसमT हेराफेर या अWय कपटपूण
'बयाकलाप शािमल हY।
इन मागदशक िसIांत) मT उLqलLखत ूमुख संचालक मT शािमल है - हेराफेर करने वाला मु य ]यE और
कोई अWय आवेदक जो आंतUरक सिमित या उ}चािधकार ूाP सलाहकार सिमित या पूणकािलक सदःय) के
पैनल क8 राय मT ऐसे ूवग मT आता हो ।
अOयाय
अOयाय
अOयाय
अOयाय VI
भारतीय ूितभूित और विनमय बोड
भारतीय ूितभूित और विनमय बोड
भारतीय ूितभूित और विनमय बोड
भारतीय ूितभूित और विनमय बोड (शेयर)
शेयर)
शेयर)
शेयर) का
का
का
का पयाP
पयाP
पयाP
पयाP अजन
अजन
अजन
अजन और
और
और
और अिधमहण
अिधमहण
अिधमहण
अिधमहण)
)
)
) विनयम
विनयम
विनयम
विनयम, , , , भारतीय ूितभूित
भारतीय ूितभूित
भारतीय ूितभूित
भारतीय ूितभूित
और विनमय बोड
और विनमय बोड
और विनमय बोड
और विनमय बोड (अंतरंग
अंतरंग
अंतरंग
अंतरंग ]यापार
]यापार
]यापार
]यापार का
का
का
का ूितषेध
ूितषेध
ूितषेध
ूितषेध)
)
)
) विनयम
विनयम
विनयम
विनयम केकेकेके तहत
तहत
तहत
तहत ूकटकरण
ूकटकरण
ूकटकरण
ूकटकरण और
और
और
और अWय
अWय
अWय
अWय ूकटकरण
ूकटकरण
ूकटकरण
ूकटकरण तथा
तथा
तथा
तथा
Uरपो'टग
Uरपो'टग
Uरपो'टग
Uरपो'टग अपे;ाएँ
अपे;ाएँ
अपे;ाएँ
अपे;ाएँ, , , , आ'द
आ'द
आ'द
आ'द संबंधी
संबंधी
संबंधी
संबंधी चूक)
चूक)
चूक)
चूक) केकेकेके अं
अं
अं
अंतगत
तगत
तगत
तगत बTचमाक
बTचमाक
बTचमाक
बTचमाक रािश
रािश
रािश
रािश
ूकटकरण संबंधी चूक) के िलए बTचमाक रािश अथात् बी (ड) क8 गणना इस अOयाय के आधार पर क8 जा
सकेगी । इस अOयाय मT उन ूकटकरण चूक) क8 चचा नहं क8 गयी है जो कपटपूण और अनुिचत
(अऋजु) ]यापाUरक ]यवहार) से संबंिधत हY ।
हालाँ'क, आंतUरक सिमित या उ}चािधकार ूाP सलाहकार सिमित या पूणकािलक सदःय) का पैनल, गंभीर
ूकटकरण चूक) के मामल) मT, ूितभूित विधय) के उपबंध) के अनुसार, आवेदक क8 बTचमाक रािश ले
सकता है य'द गणना के आधार पर िनकाली गयी रािश कम पायी जाती है और यह रािश अिभकिथत चूक
क8 गंभीरता के या आवेदक Cारा अनुिचत तरके से कमाये गये मुनाफे और/या टाली गयी हािन के अनुeप
नहं है ।
बी
बी
बी
बी (ड
डड
ड)
)
)
) = सारणी
सारणी
सारणी
सारणी IX केकेकेके अनुसार
अनुसार
अनुसार
अनुसार आधार
आधार
आधार
आधार मान
मान
मान
मान
× सारणी
सारणी
सारणी
सारणी VI या
या
या
या VII केकेकेके अनुसार
अनुसार
अनुसार
अनुसार आधार
आधार
आधार
आधार रािशय)
रािशय)
रािशय)
रािशय) का
का
का
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योग
योग
योग
योग
सारणी
सारणी
सारणी
सारणी VI - आधार
आधार
आधार
आधार रािश
रािश
रािश
रािश - भारतीय ूितभूित और विनमय
भारतीय ूितभूित और विनमय
भारतीय ूितभूित और विनमय
भारतीय ूितभूित और विनमय बोड
बोड
बोड
बोड (शेयर)
शेयर)
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का
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पयाP
पयाP अजन
अजन
अजन
अजन और
और
और
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अिधमहण
अिधमहण
अिधमहण)
)
)
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विनयम
विनयम
विनयम
विनयम केकेकेके अधीन
अधीन
अधीन
अधीन ूकटकरण
ूकटकरण
ूकटकरण
ूकटकरण
शेयरधाUरता
शेयरधाUरता
शेयरधाUरता
शेयरधाUरता या
या
या
या मतािधकार)
मतािधकार)
मतािधकार)
मतािधकार) का
का
का
का ूितशत
ूितशत
ूितशत
ूितशत, , , ,
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Lजनका
Lजनका
Lजनका अजन
अजन
अजन
अजन या
या
या
या
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]ययन
]ययन
]ययन 'कया
'कया
'कया
'कया गया
गया
गया
गया 'कंतु
'कंतु
'कंतु
'कंतु ूकटकरण
ूकटकरण
ूकटकरण
ूकटकरण नहं
नहं
नहं
नहं
'कया
'कया
'कया
'कया गया
गया
गया
गया या
या
या
या शेयर)
शेयर)
शेयर)
शेयर) का
का
का
का ूितशत
ूितशत
ूितशत
ूितशत Lजनका
Lजनका
Lजनका
Lजनका
वqलंगमन
वqलंगमन
वqलंगमन
वqलंगमन 'कया
'कया
'कया
'कया गया
गया
गया
गया 'कंतु
'कंतु
'कंतु
'कंतु ूकटकरण
ूकटकरण
ूकटकरण
ूकटकरण नहं
नहं
नहं
नहं
'कया
'कया
'कया
'कया गया
गया
गया
गया, , , , आ'द
आ'द
आ'द
आ'द
िनन
िनन
िनन
िनन के अितबमण हेतु आधार रािश
के अितबमण हेतु आधार रािश
के अितबमण हेतु आधार रािश
के अितबमण हेतु आधार रािश
भारतीय
भारतीय
भारतीय
भारतीय
ूितभूित और
ूितभूित और
ूितभूित और
ूितभूित और
विनमय बोड
विनमय बोड
विनमय बोड
विनमय बोड
(शेयर)
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पयाP
पयाP अजन
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अजन
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और
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अिधमहण
अिधमहण
अिधमहण)
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भारतीय
भारतीय
भारतीय
भारतीय
ूितभूित और
ूितभूित और
ूितभूित और
ूितभूित और
विनमय बो
विनमय बो
विनमय बो
विनमय बोड
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ड
ड
(शेयर)
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पयाP
पयाP
पयाP अजन
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अजन
अजन
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अिधमहण
अिधमहण
अिधमहण)
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भारतीय ूितभूित
भारतीय ूितभूित
भारतीय ूितभूित
भारतीय ूितभूित
और विनमय बोड
और विनमय बोड
और विनमय बोड
और विनमय बोड
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अिधमहण
अिधमहण
अिधमहण)
)
)
) विनयम
विनयम
विनयम
विनयम, , , ,
1997
1997
1997
1997 का विनयम
का विनयम
का विनयम
का विनयम
¹Hkkx IIIµ[k.M 4º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
31
विनयम
विनयम
विनयम
विनयम, , , , 1997
1997
1997
1997
का विनयम
का विनयम
का विनयम
का विनयम 7
या
या
या
या
भारतीय
भारतीय
भारतीय
भारतीय
ूितभूित और
ूितभूित और
ूितभूित और
ूितभूित और
विनमय बोड
विनमय बोड
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पयाP
पयाP अजन
अजन
अजन
अजन
और
और
और
और अिधमहण
अिधमहण
अिधमहण
अिधमहण)
)
)
)
विनयम
विनयम
विनयम
विनयम, , , , 2011
2011
2011
2011
का विनयम
का विनयम
का विनयम
का विनयम 29
29
29
29
विनयम
विनयम
विनयम
विनयम, 1997
, 1997
, 1997
, 1997*
का विनयम
का विनयम
का विनयम
का विनयम 8
या
या
या
या
भारतीय
भारतीय
भारतीय
भारतीय
ूितभूित और
ूितभूित और
ूितभूित और
ूितभूित और
विनमय बोड
विनमय बोड
विनमय बोड
विनमय बोड
(शेयर)
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पयाP
पयाP
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अजन
अजन
अजन
और
और
और
और अिधमहण
अिधमहण
अिधमहण
अिधमहण)
)
)
)
विनयम
विनयम
विनयम
विनयम, 2011
, 2011
, 2011
, 2011*
का विनयम
का विनयम
का विनयम
का विनयम 30
30
30
30
8क
8क
8क
8क
या
या
या
या
भारतीय ूितभूित
भारतीय ूितभूित
भारतीय ूितभूित
भारतीय ूितभूित
और विनमय बोड
और विनमय बोड
और विनमय बोड
और विनमय बोड
(शेयर)
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पयाP
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अजन
अजन
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और
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अिधमहण
अिधमहण
अिधमहण)
)
)
) विनयम
विनयम
विनयम
विनयम, , , ,
2011
2011
2011
2011 का विनयम
का विनयम
का विनयम
का विनयम
31
31
31
31
2 %
2 %
2 %
2 % तक
तक
तक
तक
`1
1
1
1 लाख
लाख
लाख
लाख
+
`5,000/
5,000/
5,000/
5,000/- ूHयेक
ूHयेक
ूHयेक
ूHयेक तीन
तीन
तीन
तीन महने
महने
महने
महने या
या
या
या उसके
उसके
उसके
उसके भाग
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भाग
भाग केकेकेके वलंब
वलंब
वलंब
वलंब#
केकेकेके िलए
िलए
िलए
िलए
2%
2%
2%
2% सेसेसेसे
5%
5%
5%
5% सेसेसेसे कम
कम
कम
कम तक
तक
तक
तक
`2
2
2
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लाख
लाख
लाख
+
`10,000/
10,000/
10,000/
10,000/- ूHयेक
ूHयेक
ूHयेक
ूHयेक तीन
तीन
तीन
तीन महने
महने
महने
महने या
या
या
या उसके
उसके
उसके
उसके भाग
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भाग
भाग केकेकेके वलंब
वलंब
वलंब
वलंब केकेकेके
िलए
िलए
िलए
िलए
5%
5%
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10%
10%
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10% सेसेसेसे कम
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लाख
लाख
लाख
+
`15,000/
15,000/
15,000/
15,000/- ूHयेक
ूHयेक
ूHयेक
ूHयेक तीन
तीन
तीन
तीन महने
महने
महने
महने या
या
या
या उसके
उसके
उसके
उसके भाग
भाग
भाग
भाग केकेकेके वलंब
वलंब
वलंब
वलंब केकेकेके
िलए
िलए
िलए
िलए
10%
10%
10%
10% सेसेसेसे
15%
15%
15%
15% सेसेसेसे कम
कम
कम
कम तक
तक
तक
तक
`10
10
10
10 लाख
लाख
लाख
लाख +
+
+
+ ूकट
ूकट
ूकट
ूकट न क8
क8
क8
क8 गयी
गयी
गयी
गयी धाUरता
धाUरता
धाUरता
धाUरता केकेकेके मूqय
मूqय
मूqय
मूqय का
का
का
का
0.1 %
0.1 %
0.1 %
0.1 %
+
` 20,000/
20,000/
20,000/
20,000/- ूHयेक
ूHयेक
ूHयेक
ूHयेक तीन
तीन
तीन
तीन महने
महने
महने
महने या
या
या
या उसके
उसके
उसके
उसके भाग
भाग
भाग
भाग केकेकेके वलंब
वलंब
वलंब
वलंब
केकेकेके िलए
िलए
िलए
िलए
32
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III—SEC. 4]
*आधार रािश
आधार रािश
आधार रािश
आधार रािश केवल
केवल
केवल
केवल िननतम ःतर के अनुसार ह होगी
िननतम ःतर के अनुसार ह होगी
िननतम ःतर के अनुसार ह होगी
िननतम ःतर के अनुसार ह होगी,
, ,
, इस बात का वचार 'कये बना 'क
इस बात का वचार 'कये बना 'क
इस बात का वचार 'कये बना 'क
इस बात का वचार 'कये बना 'क Uरपो'टग
Uरपो'टग
Uरपो'टग
Uरपो'टग
अविध के दौरान शेयरधाUरता
अविध के दौरान शेयरधाUरता
अविध के दौरान शेयरधाUरता
अविध के दौरान शेयरधाUरता मT पUरवतन
मT पUरवतन
मT पUरवतन
मT पUरवतन हुआ
हुआ
हुआ
हुआ है या नहं
है या नहं
है या नहं
है या नहं । उन
। उन
। उन
। उन ूकटकरण)
ूकटकरण)
ूकटकरण)
ूकटकरण) सेसेसेसे संबंिधत
संबंिधत
संबंिधत
संबंिधत चूक)
चूक)
चूक)
चूक) केकेकेके मामले
मामले
मामले
मामले
मTमTमTमT, , , , Lजनका
Lजनका
Lजनका
Lजनका ूकटकरण
ूकटकरण
ूकटकरण
ूकटकरण वाषक
वाषक
वाषक
वाषक eप से
eप से
eप से
eप से 'कया
'कया
'कया
'कया जाना
जाना
जाना
जाना अपेL;त
अपेL;त
अपेL;त
अपेL;त हैहैहैहै, , , , और
और
और
और ऐसी सतत चूक) के िनपटारे के
ऐसी सतत चूक) के िनपटारे के
ऐसी सतत चूक) के िनपटारे के
ऐसी सतत चूक) के िनपटारे के िलए
िलए
िलए
िलए
आवेदन
आवेदन
आवेदन
आवेदन दाLखल
दाLखल
दाLखल
दाLखल 'कया
'कया
'कया
'कया हो
होहो
हो, , , , तो
तो
तो
तो ूHयेक
ूHयेक
ूHयेक
ूHयेक तीन महने या उसके भाग के वलंब के िलए
तीन महने या उसके भाग के वलंब के िलए
तीन महने या उसके भाग के वलंब के िलए
तीन महने या उसके भाग के वलंब के िलए रािश
रािश
रािश
रािश क8
क8
क8
क8 गणना
गणना
गणना
गणना पहले
पहले
पहले
पहले
अूकटकरण
अूकटकरण
अूकटकरण
अूकटकरण (नॉन
नॉन
नॉन
नॉन-'ड
'ड
'ड
'डःकलोज़र
ःकलोज़र
ःकलोज़र
ःकलोज़र)
)
)
) केकेकेके िलए
िलए
िलए
िलए ह
हह
ह क8
क8
क8
क8 जायेगी
जायेगी
जायेगी
जायेगी ।
य'द आवेदक कुछ वष के िलए वाषक Uरपो'टग
य'द आवेदक कुछ वष के िलए वाषक Uरपो'टग
य'द आवेदक कुछ वष के िलए वाषक Uरपो'टग
य'द आवेदक कुछ वष के िलए वाषक Uरपो'टग
अपे;ाओं का अनुपालन करता है
अपे;ाओं का अनुपालन करता है
अपे;ाओं का अनुपालन करता है
अपे;ाओं का अनुपालन करता है, , , , तो
तो
तो
तो ऐसे
ऐसे
ऐसे
ऐसे अनुपालन के पUरणामःवeप उस रािश क8 अपे;ा उ}चतर आधार
अनुपालन के पUरणामःवeप उस रािश क8 अपे;ा उ}चतर आधार
अनुपालन के पUरणामःवeप उस रािश क8 अपे;ा उ}चतर आधार
अनुपालन के पUरणामःवeप उस रािश क8 अपे;ा उ}चतर आधार
रािश क8 गणना नहं क8 जायेगी
रािश क8 गणना नहं क8 जायेगी
रािश क8 गणना नहं क8 जायेगी
रािश क8 गणना नहं क8 जायेगी, , , , Lजसक8 गणना अWयथा
Lजसक8 गणना अWयथा
Lजसक8 गणना अWयथा
Lजसक8 गणना अWयथा सतत चूक) के िलए क8 जाती
सतत चूक) के िलए क8 जाती
सतत चूक) के िलए क8 जाती
सतत चूक) के िलए क8 जाती ।
#वलंब
वलंब
वलंब
वलंब क8
क8
क8
क8 अविध
अविध
अविध
अविध क8
क8
क8
क8 गणना
गणना
गणना
गणना उस
उस
उस
उस अंितम
अंितम
अंितम
अंितम 'दन
'दन
'दन
'दन सेसेसेसे क8
क8
क8
क8 जायेगी
जायेगी
जायेगी
जायेगी, , , , जब
जब
जब
जब विनयम)
विनयम)
विनयम)
विनयम) क8
क8
क8
क8 अपे;ानुसार
अपे;ानुसार
अपे;ानुसार
अपे;ानुसार ूकटकरण
ूकटकरण
ूकटकरण
ूकटकरण
'कया
'कया
'कया
'कया जाना
जाना
जाना
जाना चा'हए
चा'हए
चा'हए
चा'हए था
था
था
था ।
य'द
य'द
य'द
य'द समय
समय
समय
समय पर
पर
पर
पर सह
सह
सह
सह ूकटकरण
ूकटकरण
ूकटकरण
ूकटकरण 'कया
'कया
'कया
'कया गया
गया
गया
गया हो
होहो
हो 'कंतु
'कंतु
'कंतु
'कंतु गलत
गलत
गलत
गलत फॉमट
फॉमट
फॉमट
फॉमट मTमTमTमT दाLखल
दाLखल
दाLखल
दाLखल 'कया
'कया
'कया
'कया गया
गया
गया
गया हो
होहो
हो, , , , तो
तो
तो
तो आधार
आधार
आधार
आधार
रािश
रािश
रािश
रािश 75%
75%
75%
75% तक
तक
तक
तक कम
कम
कम
कम हो
होहो
हो जाये
जाये
जाये
जायेगी
गी
गी
गी ।
सारणी
सारणी
सारणी
सारणी VII - भारतीय ूितभूित और विनमय बोर्
भारतीय ूितभूित और विनमय बोर्
भारतीय ूितभूित और विनमय बोर्
भारतीय ूितभूित और विनमय बोर्ड (
ड (
ड (
ड (अंतरंग
अंतरंग
अंतरंग
अंतरंग ]यापार
]यापार
]यापार
]यापार का
का
का
का ूितषेध
ूितषेध
ूितषेध
ूितषेध)
)
)
) विनयम
विनयम
विनयम
विनयम, 1992
, 1992
, 1992
, 1992 केकेकेके
विनयम
विनयम
विनयम
विनयम 13(3), 13(4), 13(4क)
13(3), 13(4), 13(4क)
13(3), 13(4), 13(4क)
13(3), 13(4), 13(4क) एवं
एवं
एवं
एवं तHसंबंधी
तHसंबंधी
तHसंबंधी
तHसंबंधी 13(6)
13(6)
13(6)
13(6) केकेकेके अधीन
अधीन
अधीन
अधीन सं
सं
सं
सं]यव
]यव
]यव
]यवहार
हार
हार
हार (शांजैzशन
शांजैzशन
शांजैzशन
शांजैzशन)
)
)
) संबंधी
संबंधी
संबंधी
संबंधी ूकटकरण
ूकटकरण
ूकटकरण
ूकटकरण
15%
15%
15%
15% और उससे
उससे
उससे
उससे अिधक
अिधक
अिधक
अिधक
`15
15
15
15 लाख
लाख
लाख
लाख +
+
+
+ ूकट
ूकट
ूकट
ूकट न क8
क8
क8
क8 गयी
गयी
गयी
गयी धाUरता
धाUरता
धाUरता
धाUरता केकेकेके मूqय
मूqय
मूqय
मूqय का
का
का
का
0.1
0.1
0.1
0.1
%
%
%
%
+
`25,000/
25,000/
25,000/
25,000/- ूHयेक
ूHयेक
ूHयेक
ूHयेक तीन
तीन
तीन
तीन महने
महने
महने
महने या
या
या
या उसके
उसके
उसके
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भाग
भाग
भाग केकेकेके वलंब
वलंब
वलंब
वलंब
केकेकेके िलए
िलए
िलए
िलए
अLजत
अLजत
अLजत
अLजत क8
क8
क8
क8 गयी
गयी
गयी
गयी 'कंतु
'कंतु
'कंतु
'कंतु ूकट
ूकट
ूकट
ूकट न क8
क8
क8
क8 गयी
गयी
गयी
गयी
शेयरधाUरता
शेयरधाUरता
शेयरधाUरता
शेयरधाUरता
या
या
या
या मतािधकार
मतािधकार
मतािधकार
मतािधकार का
का
का
का ूितशत
ूितशत
ूितशत
ूितशत, , , , आ'द
आ'द
आ'द
आ'द
आधार
आधार
आधार
आधार रािश
रािश
रािश
रािश*
2 %
2 %
2 %
2 % तक
तक
तक
तक
`1.5
1.5
1.5
1.5 लाख
लाख
लाख
लाख
+
`7,
7,
7,
7,500/
500/
500/
500/- ूHयेक
ूHयेक
ूHयेक
ूHयेक तीन
तीन
तीन
तीन महने
महने
महने
महने या
या
या
या उसके
उसके
उसके
उसके भाग
भाग
भाग
भाग
केकेकेके वलंब
वलंब
वलंब
वलंब केकेकेके िलए
िलए
िलए
िलए
2%
2%
2%
2% सेसेसेसे
5%
5%
5%
5% सेसेसेसे कम
कम
कम
कम तक
तक
तक
तक
`2.5
2.5
2.5
2.5 लाख
लाख
लाख
लाख
+
`12,500/
12,500/
12,500/
12,500/- ूHयेक
ूHयेक
ूHयेक
ूHयेक तीन
तीन
तीन
तीन महने
महने
महने
महने या
या
या
या उसके
उसके
उसके
उसके भाग
भाग
भाग
भाग
केकेकेके वलंब
वलंब
वलंब
वलंब केकेकेके िलए
िलए
िलए
िलए
¹Hkkx IIIµ[k.M 4º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
33
*य'द
य'द
य'द
य'द सं
सं
सं
संबI
बI
बI
बI ]य
]य
]य
]यEय)
Eय)
Eय)
Eय) Cारा
Cारा
Cारा
Cारा और
और
और
और मूल
मूल
मूल
मूल ूबंध
ूबंध
ूबंध
ूबंध कािमक)
कािमक)
कािमक)
कािमक) (केएमपी
केएमपी
केएमपी
केएमपी)
)
)
) Cारा
Cारा
Cारा
Cारा ूकटकरण
ूकटकरण
ूकटकरण
ूकटकरण न 'कये
'कये
'कये
'कये गये
गये
गये
गये ह)
ह)ह)
ह), , , , तो
तो
तो
तो आधार
आधार
आधार
आधार
रािश
रािश
रािश
रािश 25%
25%
25%
25% तक
तक
तक
तक बढ़
बढ़
बढ़
बढ़ जायेगी
जायेगी
जायेगी
जायेगी ।
य'द
य'द
य'द
य'द आवेदक
आवेदक
आवेदक
आवेदक पर
पर
पर
पर भारतीय ूितभूित और विनमय बोड
भारतीय ूितभूित और विनमय बोड
भारतीय ूितभूित और विनमय बोड
भारतीय ूितभूित और विनमय बोड (शेयर)
शेयर)
शेयर)
शेयर) का
का
का
का पयाP
पयाP
पयाP
पयाP अजन
अजन
अजन
अजन और
और
और
और अिधमहण
अिधमहण
अिधमहण
अिधमहण)
)
)
) विनयम
विनयम
विनयम
विनयम
और
और
और
और भारतीय ूितभूित और विनमय बोड
भारतीय ूितभूित और विनमय बोड
भारतीय ूितभूित और विनमय बोड
भारतीय ूितभूित और विनमय बोड (अंतरंग
अंतरंग
अंतरंग
अंतरंग ]या
]या
]या
]यापार
पार
पार
पार का
का
का
का ूितषेध
ूितषेध
ूितषेध
ूितषेध)
)
)
) विनयम
विनयम
विनयम
विनयम दोन)
दोन)
दोन)
दोन) केकेकेके संबंध
संबंध
संबंध
संबंध मTमTमTमT
ूकटकरण
ूकटकरण
ूकटकरण
ूकटकरण न 'कये जाने का
'कये जाने का
'कये जाने का
'कये जाने का आरोप हो
आरोप हो
आरोप हो
आरोप हो, , , , तो
तो
तो
तो इन
इन
इन
इन विनयम)
विनयम)
विनयम)
विनयम) मTमTमTमT सेसेसेसे 'कसी
'कसी
'कसी
'कसी भी
भी
भी
भी विनयम
विनयम
विनयम
विनयम केकेकेके िलए
िलए
िलए
िलए तय
तय
तय
तय 'कया
'कया
'कया
'कया गया
गया
गया
गया
आधार
आधार
आधार
आधार रािश
रािश
रािश
रािश 75%
75%
75%
75% तक
तक
तक
तक कम
कम
कम
कम हो
होहो
हो जाये
जाये
जाये
जायेगी
गी
गी
गी ।
अWय
अWय
अWय
अWय ूकटकरण
ूकटकरण
ूकटकरण
ूकटकरण तथा
तथा
तथा
तथा Uरपो'टग
Uरपो'टग
Uरपो'टग
Uरपो'टग अपे;ाएँ
अपे;ाएँ
अपे;ाएँ
अपे;ाएँ
बी
बी
बी
बी(ड
डड
ड)
)
)
) = सारणी
सारणी
सारणी
सारणी IX केकेकेके अनुसार
अनुसार
अनुसार
अनुसार आधार
आधार
आधार
आधार मान
मान
मान
मान X सारणी
सारणी
सारणी
सारणी VIII केकेकेके अनुसार
अनुसार
अनुसार
अनुसार आधार
आधार
आधार
आधार रािश
रािश
रािश
रािश का
का
का
का योग
योग
योग
योग
5%
5%
5%
5% सेसेसेसे
10%
10%
10%
10% सेसेसेसे कम
कम
कम
कम तक
तक
तक
तक
`6
6
6
6 लाख
लाख
लाख
लाख
+
`17,500/
17,500/
17,500/
17,500/- ूHयेक
ूHयेक
ूHयेक
ूHयेक तीन
तीन
तीन
तीन महने
महने
महने
महने या
या
या
या उसके
उसके
उसके
उसके भाग
भाग
भाग
भाग
केकेकेके वलंब
वलंब
वलंब
वलंब केकेकेके िलए
िलए
िलए
िलए
10%
10%
10%
10% सेसेसेसे
15%
15%
15%
15% सेसेसेसे कम
कम
कम
कम तक
तक
तक
तक
`12
12
12
12 ला
ला
ला
लाख +
+
+
+ ूकट
ूकट
ूकट
ूकट न क8 गयी धाUरता आ'द के
क8 गयी धाUरता आ'द के
क8 गयी धाUरता आ'द के
क8 गयी धाUरता आ'द के
मूqय
मूqय
मूqय
मूqय का
का
का
का 0.1 %
0.1 %
0.1 %
0.1 %
+
`22,500/
22,500/
22,500/
22,500/- ूHयेक
ूHयेक
ूHयेक
ूHयेक तीन
तीन
तीन
तीन महने
महने
महने
महने या
या
या
या उसके
उसके
उसके
उसके भाग
भाग
भाग
भाग
केकेकेके वलंब
वलंब
वलंब
वलंब केकेकेके िलए
िलए
िलए
िलए
15%
15%
15%
15% और
और
और
और उससे
उससे
उससे
उससे अिधक
अिधक
अिधक
अिधक
`20
20
20
20 लाख
लाख
लाख
लाख +
+
+
+ ूकट
ूकट
ूकट
ूकट न क8 गयी धाUरता आ'द के
क8 गयी धाUरता आ'द के
क8 गयी धाUरता आ'द के
क8 गयी धाUरता आ'द के
मूqय
मूqय
मूqय
मूqय का
का
का
का 0.1 %
0.1 %
0.1 %
0.1 %
+
`25000/
25000/
25000/
25000/- ूHयेक
ूHयेक
ूHयेक
ूHयेक तीन
तीन
तीन
तीन महने
महने
महने
महने या
या
या
या उसके
उसके
उसके
उसके भाग
भाग
भाग
भाग केकेकेके
वलंब
वलंब
वलंब
वलंब केकेकेके िलए
िलए
िलए
िलए
34
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III—SEC. 4]
सारणी
सारणी
सारणी
सारणी VIII - आधार
आधार
आधार
आधार रािश
रािश
रािश
रािश
चूक
चूक
चूक
चूक का
का
का
का ःवeप
ःवeप
ःवeप
ःवeप
आधार रािश
आधार रािश
आधार रािश
आधार रािश
अूकटकरण
अूकटकरण
अूकटकरण
अूकटकरण (नॉन
नॉन
नॉन
नॉन-'डःकलोज़र
'डःकलोज़र
'डःकलोज़र
'डःकलोज़र)
)
)
) का
का
का
का ूकार
ूकार
ूकार
ूकार
भारतीय ूितभूित और विनमय बोड
भारतीय ूितभूित और विनमय बोड
भारतीय ूितभूित और विनमय बोड
भारतीय ूितभूित और विनमय बोड अंतरंग
अंतरंग
अंतरंग
अंतरंग ]यापार
]यापार
]यापार
]यापार का
का
का
का
ूितषेध
ूितषेध
ूितषेध
ूितषेध विनयम
विनयम
विनयम
विनयम
आविधक
आविधक
आविधक
आविधक और
और
और
और अWय
अWय
अWय
अWय ूकटकरण
ूकटकरण
ूकटकरण
ूकटकरण
`3
3
3
3 लाख
लाख
लाख
लाख
+
`5,000/
5,000/
5,000/
5,000/- ूHयेक
ूHयेक
ूHयेक
ूHयेक तीन
तीन
तीन
तीन महने
महने
महने
महने या
या
या
या उसके
उसके
उसके
उसके
भाग
भाग
भाग
भाग केकेकेके वलंब
वलंब
वलंब
वलंब केकेकेके िलए
िलए
िलए
िलए
भारतीय ूितभूित और विनमय बोड
भारतीय ूितभूित और विनमय बोड
भारतीय ूितभूित और विनमय बोड
भारतीय ूितभूित और विनमय बोड शेयर)
शेयर)
शेयर)
शेयर) का
का
का
का पयाP
पयाP
पयाP
पयाP अजन
अजन
अजन
अजन
और
और
और
और अिधमहण
अिधमहण
अिधमहण
अिधमहण विनयम
विनयम
विनयम
विनयम
Uरपो'टग
Uरपो'टग
Uरपो'टग
Uरपो'टग अपे;ा
अपे;ा
अपे;ा
अपे;ाएँएँएँएँ या
या
या
या ूकटकरण
ूकटकरण
ूकटकरण
ूकटकरण Lजनके
Lजनके
Lजनके
Lजनके िलए
िलए
िलए
िलए छूछूछूछूटTटTटTटT उपलXध
उपलXध
उपलXध
उपलXध हYहYहYहY, , , ,
उन मामल) को छोड़कर जहाँ छूट का उपभोग करने के िलए
उन मामल) को छोड़कर जहाँ छूट का उपभोग करने के िलए
उन मामल) को छोड़कर जहाँ छूट का उपभोग करने के िलए
उन मामल) को छोड़कर जहाँ छूट का उपभोग करने के िलए
पुरोभा]य शत के अननुपालन के पUरणामःव
पुरोभा]य शत के अननुपालन के पUरणामःव
पुरोभा]य शत के अननुपालन के पUरणामःव
पुरोभा]य शत के अननुपालन के पUरणामःवeप खुले ूःताव
eप खुले ूःताव
eप खुले ूःताव
eप खुले ूःताव
क8 बाOयता लागू हो जायेगी
क8 बाOयता लागू हो जायेगी
क8 बाOयता लागू हो जायेगी
क8 बाOयता लागू हो जायेगी
[भारतीय ूितभूित और विनमय बोड (शेयर) का पयाP अजन
और अिधमहण) विनयम, 1997 के विनयम 6 क8 बाबत
उपबंध पुराने हो गये हY और 'कसी रािश क8 िसफाUरश नहं क8
जा सकती, उस मामले को छोड़कर जहाँ केवल भारतीय
ूितभूित और विनमय बोड (शेयर) का पयाP अजन और
अिधमहण) विनयम, 1997 के विनयम 6 का ह अितबमण
'कया गया हो, `2 लाख क8 Wयूनतम रािश लागू क8 हो
सकेगी]
`2
2
2
2 लाख
लाख
लाख
लाख
+
`10,000/
10,000/
10,000/
10,000/- ूHयेक
ूHयेक
ूHयेक
ूHयेक तीन
तीन
तीन
तीन महने
महने
महने
महने या
या
या
या उसके
उसके
उसके
उसके
भाग
भाग
भाग
भाग केकेकेके वलंब
वलंब
वलंब
वलंब केकेकेके िलए
िलए
िलए
िलए
भारतीय ूितभूित और विनमय बोड
भारतीय ूितभूित और विनमय बोड
भारतीय ूितभूित और विनमय बोड
भारतीय ूितभूित और विनमय बोड {वदेशी
वदेशी
वदेशी
वदेशी संःथागत
संःथागत
संःथागत
संःथागत
विनधानकता
विनधानकता
विनधानकता
विनधानकता (िनवेशक
िनवेशक
िनवेशक
िनवेशक)}
)}
)}
)} विनयम
विनयम
विनयम
विनयम
सूचना
सूचना
सूचना
सूचना ूदान
ूदान
ूदान
ूदान करने
करने
करने
करने मTमTमTमT असफलता
असफलता
असफलता
असफलता
ताLHवक
ताLHवक
ताLHवक
ताLHवक पUरवतन)
पUरवतन)
पUरवतन)
पUरवतन) क8
क8
क8
क8 सूचना
सूचना
सूचना
सूचना
`20
20
20
20 लाख
लाख
लाख
लाख ूित
ूित
ूित
ूित चूक
चूक
चूक
चूक
`5
5
5
5 लाख
लाख
लाख
लाख ूित
ूित
ूित
ूित चूक
चूक
चूक
चूक
¹Hkkx IIIµ[k.M 4º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
35
सारणी
सारणी
सारणी
सारणी IX - आधार
आधार
आधार
आधार मान
मान
मान
मान
सारणी
सारणी
सारणी
सारणी IX मTमTमTमT ÔकÕ
Õ Õ
Õ सेसेसेसे ÔङÕ
Õ Õ
Õ तक
तक
तक
तक सभी
सभी
सभी
सभी कारक
कारक
कारक
कारक परःपर
परःपर
परःपर
परःपर अलग
अलग
अलग
अलग (अनWय
अनWय
अनWय
अनWय)
)
)
) हYहYहYहY ।
एक
एक
एक
एक सेसेसेसे अिधक
अिधक
अिधक
अिधक कारक
कारक
कारक
कारक केकेकेके लागू
लागू
लागू
लागू
होने
होने
होने
होने क8
क8
क8
क8 Lःथित
Lःथित
Lःथित
Lःथित मTमTमTमT, , , , िन
िन
िन
िनन
न
न
नतम
तम
तम
तम कारक
कारक
कारक
कारक पर
पर
पर
पर वचार
वचार
वचार
वचार 'कया
'कया
'कया
'कया जायेगा
जायेगा
जायेगा
जायेगा ।
खुले
खुले
खुले
खुले ूःताव
ूःताव
ूःताव
ूःताव संबंधी
संबंधी
संबंधी
संबंधी चूकT
चूकT
चूकT
चूकT LजनमT
LजनमT
LजनमT
LजनमT अूHय;
अूHय;
अूHय;
अूHय; अजन
अजन
अजन
अजन शािमल
शािमल
शािमल
शािमल हैहैहैहै
(केवल
केवल
केवल
केवल सहमित
सहमित
सहमित
सहमित-योfय
योfय
योfय
योfय मामले
मामले
मामले
मामले)
खुले ूःताव संबंधी चूक) के िलए बTचमाक रािश, अथात् बी (ओओ) क8 गणना िननिलLखत आधार पर क8
जा सकेगी ।
अWय
अWय
अWय
अWय
आचार
आचार
आचार
आचार सं'हता
सं'हता
सं'हता
सं'हता संबंधी
संबंधी
संबंधी
संबंधी Uरपो'टग
Uरपो'टग
Uरपो'टग
Uरपो'टग अपे;ाएँ
अपे;ाएँ
अपे;ाएँ
अपे;ाएँ
या
या
या
या
िनदेशक
िनदेशक
िनदेशक
िनदेशक क8
क8
क8
क8 िनयु
िनयु
िनयु
िनयुE
E
E
E संबंधी
संबंधी
संबंधी
संबंधी ूकटकरण
ूकटकरण
ूकटकरण
ूकटकरण
या
या
या
या
ूकटकरण
ूकटकरण
ूकटकरण
ूकटकरण संबंधी
संबंधी
संबंधी
संबंधी कोई
कोई
कोई
कोई अWय
अWय
अWय
अWय चूकT
चूकT
चूकT
चूकT Lजनका
Lजनका
Lजनका
Lजनका उqलेख
उqलेख
उqलेख
उqलेख इन
इन
इन
इन
मागदशक िसIाँत)
मागदशक िसIाँत)
मागदशक िसIाँत)
मागदशक िसIाँत) मTमTमTमT नहं
नहं
नहं
नहं 'कया
'कया
'कया
'कया गया
गया
गया
गया हैहैहैहै, , , , य'द उिचत समझा
य'द उिचत समझा
य'द उिचत समझा
य'द उिचत समझा
जाये
जाये
जाये
जाये
`2
2
2
2 लाख
लाख
लाख
लाख
+
`10,000/
10,000/
10,000/
10,000/-
ूHयेक
ूHयेक
ूHयेक
ूHयेक तीन
तीन
तीन
तीन महने
महने
महने
महने या
या
या
या उसके
उसके
उसके
उसके
भाग
भाग
भाग
भाग केकेकेके वलंब
वलंब
वलंब
वलंब केकेकेके िलए
िलए
िलए
िलए
चूक
चूक
चूक
चूक का
का
का
का ःवeप
ःवeप
ःवeप
ःवeप
आधार
आधार
आधार
आधार मान
मान
मान
मान
क) शेयर)
शेयर)
शेयर)
शेयर) का
का
का
का पयाP
पयाP
पयाP
पयाP अजन
अजन
अजन
अजन और
और
और
और अिधमहण
अिधमहण
अिधमहण
अिधमहण या अंतरग ]यापार का
या अंतरग ]यापार का
या अंतरग ]यापार का
या अंतरग ]यापार का
ूितषेध या पूँजी का िनगमन और ूकटकरण अपे;ाएँ
ूितषेध या पूँजी का िनगमन और ूकटकरण अपे;ाएँ
ूितषेध या पूँजी का िनगमन और ूकटकरण अपे;ाएँ
ूितषेध या पूँजी का िनगमन और ूकटकरण अपे;ाएँ विनयम
विनयम
विनयम
विनयम, , , ,
आ'द
आ'द
आ'द
आ'द का
का
का
का ःवतः
ःवतः
ःवतः
ःवतः अितबमण
अितबमण
अितबमण
अितबमण, , , , जो
जो
जो
जो नीचे
नीचे
नीचे
नीचे उLqलLखत
उLqलLखत
उLqलLखत
उLqलLखत ूवग
ूवग
ूवग
ूवग मTमTमTमT सेसेसेसे 'कसी
'कसी
'कसी
'कसी
मTमTमTमT नहं
नहं
नहं
नहं आता
आता
आता
आता
1
ख)
'कसी
'कसी
'कसी
'कसी अWय
अWय
अWय
अWय आरोप
आरोप
आरोप
आरोप केकेकेके साथ
साथ
साथ
साथ ूकटकरण
ूकटकरण
ूकटकरण
ूकटकरण न 'कये
'कये
'कये
'कये जाने
जाने
जाने
जाने संबंधी
संबंधी
संबंधी
संबंधी आरोप
आरोप
आरोप
आरोप
1.1.1.1.1
ग)
ूकटकरण
ूकटकरण
ूकटकरण
ूकटकरण न 'कये
'कये
'कये
'कये जाने
जाने
जाने
जाने का
का
का
का आरोप
आरोप
आरोप
आरोप, , , , य£प
य£प
य£प
य£प 'कसी
'कसी
'कसी
'कसी अWय
अWय
अWय
अWय विनयम
विनयम
विनयम
विनयम
(विनयम)
विनयम)
विनयम)
विनयम))
)
)
) केकेकेके तहत
तहत
तहत
तहत संबंिधत
संबंिधत
संबंिधत
संबंिधत ूकटकरण
ूकटकरण
ूकटकरण
ूकटकरण समय
समय
समय
समय पर
पर
पर
पर 'कया
'कया
'कया
'कया गया
गया
गया
गया हो
होहो
हो
0.6
0.6
0.6
0.6
घ)
ूकटकरण
ूकटकरण
ूकटकरण
ूकटकरण न 'कये
'कये
'कये
'कये जाने
जाने
जाने
जाने का
का
का
का आरोप
आरोप
आरोप
आरोप, , , , य£प
य£प
य£प
य£प भारतीय ूितभूित और
भारतीय ूितभूित और
भारतीय ूितभूित और
भारतीय ूितभूित और
विनमय बोड
विनमय बोड
विनमय बोड
विनमय बोड (शेयर)
शेयर)
शेयर)
शेयर) का
का
का
का पयाP
पयाP
पयाP
पयाP अजन
अजन
अजन
अजन और
और
और
और अिधमहण
अिधमहण
अिधमहण
अिधमहण)
)
)
) विनयम
विनयम
विनयम
विनयम केकेकेके
'कसी
'कसी
'कसी
'कसी अWय
अWय
अWय
अWय व
व
व
विनयम
िनयम
िनयम
िनयम या
या
या
या सूचीबIता
सूचीबIता
सूचीबIता
सूचीबIता करार
करार
करार
करार, , , , आ'द
आ'द
आ'द
आ'द केकेकेके अधीन
अधीन
अधीन
अधीन संबंिधत
संबंिधत
संबंिधत
संबंिधत
ूकटकरण
ूकटकरण
ूकटकरण
ूकटकरण समय
समय
समय
समय पर
पर
पर
पर 'कया
'कया
'कया
'कया गया
गया
गया
गया हो
होहो
हो
0.55
0.55
0.55
0.55
ङ)
कंपिनयाँ
कंपिनयाँ
कंपिनयाँ
कंपिनयाँ Lजनक8
Lजनक8
Lजनक8
Lजनक8 समादD
समादD
समादD
समादD शेयर
शेयर
शेयर
शेयर पूँजी
पूँजी
पूँजी
पूँजी `10
10
10
10 करोड़
करोड़
करोड़
करोड़ सेसेसेसे कम
कम
कम
कम हो
होहो
हो (उन
उन
उन
उन
कंपिनय) पर लागू नहं जो केवल धाUरता कंपिनयाँ हY
कंपिनय) पर लागू नहं जो केवल धाUरता कंपिनयाँ हY
कंपिनय) पर लागू नहं जो केवल धाUरता कंपिनयाँ हY
कंपिनय) पर लागू नहं जो केवल धाUरता कंपिनयाँ हY)
0.5
0.5
0.5
0.5
36
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III—SEC. 4]
हालाँ'क, आंतUरक सिमित या उ}चािधकार ूाP सलाहकार सिमित या पूणकािलक सदःय) का पैनल, खुले
ूःताव संबंधी गंभीर चूक के मामल) मT, ूितभूित विधय) के उपबंध) के अनुसार आवेदक क8 बTचमाक रािश
ले सकेगा य'द गणना के आधार पर िनकाली गयी रािश कम पायी जाती है और यह रािश अिभकिथत चूक
क8 गंभीरता के अनुeप नहं है ।
छूट का उपभोग करने के िलए पुरोभा]य शत के अननुपालन के पUरणामःवeप खुले ूःताव क8 बाOयता
लागू हो जायेगी और Lजसका वचार सारणी X एवं सारणी XI के अनुसार 'कया जायेगा ।
बी
बी
बी
बी (ओ
(ओ
(ओ
(ओओ)= सा
सा
सा
सारणी
रणी
रणी
रणी XI केकेकेके अनुसार
अनुसार
अनुसार
अनुसार आधार
आधार
आधार
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मान)
मान)
मान) का
का
का
का योग
योग
योग
योग × सारणी
सारणी
सारणी
सारणी X केकेकेके अनुसार
अनुसार
अनुसार
अनुसार आधार
आधार
आधार
आधार रािश
रािश
रािश
रािश
सारणी
सारणी
सारणी
सारणी X - आधार
आधार
आधार
आधार रािश
रािश
रािश
रािश
चूक
चूक
चूक
चूक का
का
का
का ःवeप
ःवeप
ःवeप
ःवeप
अजनकता
अजनकता
अजनकता
अजनकता और
और
और
और सामाWय
सामाWय
सामाWय
सामाWय मित
मित
मित
मित सेसेसेसे काय
काय
काय
काय करने
करने
करने
करने
वाले
वाले
वाले
वाले ]यEय)
]यEय)
]यEय)
]यEय) केकेकेके िलए
िलए
िलए
िलए आधार
आधार
आधार
आधार रािश
रािश
रािश
रािश
वलंबत
वलंबत
वलंबत
वलंबत खुला
खुला
खुला
खुला ूःताव
ूःताव
ूःताव
ूःताव
`25
25
25
25 लाख
लाख
लाख
लाख
या
या
या
या
खुले
खुले
खुले
खुले ूःताव
ूःताव
ूःताव
ूःताव केकेकेके आकार
आकार
आकार
आकार का
का
का
का 0.25%,
0.25%,
0.25%,
0.25%, अथात्
अथात्
अथात्
अथात्
शेय
शेय
शेय
शेयर) क8 अिधकतम सं या Lजनके िलए
र) क8 अिधकतम सं या Lजनके िलए
र) क8 अिधकतम सं या Lजनके िलए
र) क8 अिधकतम सं या Lजनके िलए
खुला ूःताव अवँय लाया जाना चा'हए
खुला ूःताव अवँय लाया जाना चा'हए
खुला ूःताव अवँय लाया जाना चा'हए
खुला ूःताव अवँय लाया जाना चा'हए
×
लागू खुले ूःताव का
लागू खुले ूःताव का
लागू खुले ूःताव का
लागू खुले ूःताव का मूqय
मूqय
मूqय
मूqय, , , ,
जो
जो
जो
जो भी
भी
भी
भी अिधक
अिधक
अिधक
अिधक हो
होहो
हो ।
खुले
खुले
खुले
खुले ूःताव
ूःताव
ूःताव
ूःताव संबंधी
संबंधी
संबंधी
संबंधी चूक)
चूक)
चूक)
चूक) केकेकेके मामले
मामले
मामले
मामले Ð जो
जो
जो
जो Wयायिनणयन
Wयायिनणयन
Wयायिनणयन
Wयायिनणयन केकेकेके
िलए
िलए
िलए
िलए िनदिशत 'कये गये
िनदिशत 'कये गये
िनदिशत 'कये गये
िनदिशत 'कये गये
वलंबत
वलंबत
वलंबत
वलंबत खुला
खुला
खुला
खुला ूःताव
ूःताव
ूःताव
ूःताव
(बोड
बोड
बोड
बोड केकेकेके िनदेश
िनदेश
िनदेश
िनदेश केकेकेके पoात्
पoात्
पoात्
पoात्)
`50
50
50
50 लाख
लाख
लाख
लाख
या
या
या
या
खुले
खुले
खुले
खुले ूःताव
ूःताव
ूःताव
ूःताव केकेकेके आकार
आकार
आकार
आकार का
का
का
का 0.5%,
0.5%,
0.5%,
0.5%,
जो
जो
जो
जो भी
भी
भी
भी अिधक
अिधक
अिधक
अिधक हो
होहो
हो ।
जहाँ
जहाँ
जहाँ
जहाँ खुला
खुला
खुला
खुला ूःताव
ूःताव
ूःताव
ूःताव ला
ला
ला
लाना
ना
ना
ना िनरथक
िनरथक
िनरथक
िनरथक हो
होहो
हो, , , , अथात्
अथात्
अथात्
अथात् जब
जब
जब
जब कंपनी
कंपनी
कंपनी
कंपनी
असूचीबI
असूचीबI
असूचीबI
असूचीबI हो
होहो
हो गयी
गयी
गयी
गयी हो
होहो
हो, , , , आ'द
आ'द
आ'द
आ'द
इसक8 िसफाUरश या इसका विनoय
इसक8 िसफाUरश या इसका विनoय
इसक8 िसफाUरश या इसका विनoय
इसक8 िसफाUरश या इसका विनoय ूHयेक
ूHयेक
ूHयेक
ूHयेक
मामले
मामले
मामले
मामले केकेकेके तiय)
तiय)
तiय)
तiय) एवं
एवं
एवं
एवं पUरLःथितय)
पUरLःथितय)
पUरLःथितय)
पUरLःथितय) केकेकेके आधार
आधार
आधार
आधार
पर आंतUरक सिमित या
पर आंतUरक सिमित या
पर आंतUरक सिमित या
पर आंतUरक सिमित या उ}चािधकार
उ}चािधकार
उ}चािधकार
उ}चािधकार ूा
ूा
ूा
ूाP
सलाहकार
सलाहकार
सलाहकार
सलाहकार सिमित
सिमित
सिमित
सिमित या
या
या
या पूणकािलक
पूणकािलक
पूणकािलक
पूणकािलक सदःय)
सदःय)
सदःय)
सदःय) केकेकेके
पैनल
पैनल
पैनल
पैनल Cारा
Cारा
Cारा
Cारा 'कया जाना है
'कया जाना है
'कया जाना है
'कया जाना है ।
जहाँ खुला ूःताव लाना शेयरधारक) के िलए 'हतूद न हो
जहाँ खुला ूःताव लाना शेयरधारक) के िलए 'हतूद न हो
जहाँ खुला ूःताव लाना शेयरधारक) के िलए 'हतूद न हो
जहाँ खुला ूःताव लाना शेयरधारक) के िलए 'हतूद न हो
¹Hkkx IIIµ[k.M 4º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
37
सारणी
सारणी
सारणी
सारणी XI - आधार
आधार
आधार
आधार मान
मान
मान
मान
कारक
कारक
कारक
कारक ÔकÕ
Õ Õ
Õ और
और
और
और ÔखÕ
Õ Õ
Õ परःपर
परःपर
परःपर
परःपर अलग
अलग
अलग
अलग (अनWय
अनWय
अनWय
अनWय)
)
)
) हYहYहYहY ।
अOयाय
अOयाय
अOयाय
अOयाय VII
मOयवितय)
मOयवितय)
मOयवितय)
मOयवितय), , , , विनयिमत
विनयिमत
विनयिमत
विनयिमत एं'ट'टय)
एं'ट'टय)
एं'ट'टय)
एं'ट'टय) Cारा
Cारा
Cारा
Cारा अWय
अWय
अWय
अWय चूक)
चूक)
चूक)
चूक) केकेकेके िलए
िलए
िलए
िलए बTचमाक
बTचमाक
बTचमाक
बTचमाक रािश
रािश
रािश
रािश Ôबी
बी
बी
बी (आई
आई
आई
आई/आरई
आरई
आरई
आरई)Õ:
)Õ:
)Õ:
)Õ:
मOयवितय) (आई) और अWय विनयिमत एं'ट'टय) (आरई) Cारा अWय चूक) के िलए बTचमाक रािश, अथात्
बी (आई/आरई), क8 गणना इस अOयाय के आधार पर क8 जा सकेगी। यह अOयाय वहाँ लागू नहं होगा
जहाँ चूक पर वचार अOयाय V के अधीन 'कया गया है या सीआईएस, पारःपUरक िनिध, आ'द Cारा 'कया
गया है, आ'द जहाँ ूःतावत उपचार ूHयपण या ूितदाय (Uरफंड) अथवा ःक8म या िनिध का पUरसमापन
हो सकेगा ।
हालाँ'क, आंतUरक सिमित या उ}चािधकार ूाP सलाहकार सिमित या पूणकािलक सदःय) का पैनल, गंभीर
अितबमण) के मामल) मT, ूितभूित विधय) के उपबंध) के अनुसार, आवेदक क8 बTचमाक रािश ले सकेगा
य'द गणना के आधार पर िनधाUरत रािश कम पायी जाती है और यह रािश अिभकिथत चूक क8 गंभीरता के
अनुeप नहं है ।
बी
बी
बी
बी (आई
आई
आई
आई/आरई
आरई
आरई
आरई) =
) =
) =
) = सारणी
सारणी
सारणी
सारणी XII के अनुसार
के अनुसार
के अनुसार
के अनुसार समःत
मःत
मःत
मःत आधार
आधार
आधार
आधार रािशय)
रािशय)
रािशय)
रािशय) का
का
का
का योग
योग
योग
योग +
+
+
+ बड़
बड़
बड़
बड़ चूक)
चूक)
चूक)
चूक) क8 बाबत
क8 बाबत
क8 बाबत
क8 बाबत
अLजत
अLजत
अLजत
अLजत सकल
सकल
सकल
सकल फ8स
फ8स
फ8स
फ8स* का
का
का
का 25%,
25%,
25%,
25%, जहाँ
जहाँ
जहाँ
जहाँ िनधारण
िनधारण
िनधारण
िनधारण 'कया
'कया
'कया
'कया जा
जा
जा
जा सकता
सकता
सकता
सकता हो
होहो
हो
*सावजिनक ;ेऽ के उपबम)
सावजिनक ;ेऽ के उपबम)
सावजिनक ;ेऽ के उपबम)
सावजिनक ;ेऽ के उपबम) क8 बाबत िननतर ूितशत िलया जा सकता है ।
क8 बाबत िननतर ूितशत िलया जा सकता है ।
क8 बाबत िननतर ूितशत िलया जा सकता है ।
क8 बाबत िननतर ूितशत िलया जा सकता है ।
सारणी
सारणी
सारणी
सारणी XII- आधार
आधार
आधार
आधार रािश
रािश
रािश
रािश
चूक
चूक
चूक
चूक का
का
का
का
ःवeप
ःवeप
ःवeप
ःवeप
आधार
आधार
आधार
आधार रािश
रािश
रािश
रािश
गौण
गौण
गौण
गौण मामले
मामले
मामले
मामले
मु य
मु य
मु य
मु य मामले
मामले
मामले
मामले#
आचार
आचार
आचार
आचार-सं'हता
सं'हता
सं'हता
सं'हता संबंधी
संबंधी
संबंधी
संबंधी चूकT
चूकT
चूकT
चूकT
वचाराधीन
वचाराधीन
वचाराधीन
वचाराधीन चूक
चूक
चूक
चूक का
का
का
का ःवeप
ःवeप
ःवeप
ःवeप
आधार
आधार
आधार
आधार मान
मान
मान
मान
क
अिधमहण
अिधमहण
अिधमहण
अिधमहण के
के
के
के लागू
लागू
लागू
लागू होने
होने
होने
होने सेसेसेसे पहले
पहले
पहले
पहले, , , , एं'टट
एं'टट
एं'टट
एं'टट लL;त
लL;त
लL;त
लL;त कंपनी
कंपनी
कंपनी
कंपनी केकेकेके
िनयंऽणाधीन
िनयंऽणाधीन
िनयंऽणाधीन
िनयंऽणाधीन हो
होहो
हो
1
ख
अिधमहण
अिधमहण
अिधमहण
अिधमहण के
के
के
के लागू
लागू
लागू
लागू होने
होने
होने
होने सेसेसेसे पहले
पहले
पहले
पहले, , , , एं'टट
एं'टट
एं'टट
एं'टट लL;त
लL;त
लL;त
लL;त कंपनी
कंपनी
कंपनी
कंपनी केकेकेके
िनयंऽणाधीन
िनयंऽणाधीन
िनयंऽणाधीन
िनयंऽणाधीन न हो
होहो
हो
1.2
1.2
1.2
1.2
ग
अथसुलभता
अथसुलभता
अथसुलभता
अथसुलभता-र'हत
र'हत
र'हत
र'हत Lःबप
Lःबप
Lःबप
Lःबप
0.3
0.3
0.3
0.3
38
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III—SEC. 4]
भारतीय ूितभूित और विनमय
भारतीय ूितभूित और विनमय
भारतीय ूितभूित और विनमय
भारतीय ूितभूित और विनमय
बोड अिधिनयम क8
बोड अिधिनयम क8
बोड अिधिनयम क8
बोड अिधिनयम क8 धारा
धारा
धारा
धारा 15
15
15
15ख, , , ,
आ'द
आ'द
आ'द
आ'द
`1
1
1
1 लाख
लाख
लाख
लाख ूित
ूित
ूित
ूित चूक
चूक
चूक
चूक
`8
8
8
8 लाख
लाख
लाख
लाख ूित
ित
ित
ित चूक
चूक
चूक
चूक
भारतीय ूितभूित और विनमय
भारतीय ूितभूित और विनमय
भारतीय ूितभूित और विनमय
भारतीय ूितभूित और विनमय
बोड अिधिनयम क8
बोड अिधिनयम क8
बोड अिधिनयम क8
बोड अिधिनयम क8 धारा
धारा
धारा
धारा 15
15
15
15च
एवं
एवं
एवं
एवं
ःटॉक
ःटॉक
ःटॉक
ःटॉक दलाल
दलाल
दलाल
दलाल क8
क8
क8
क8 माहक
माहक
माहक
माहक संबंधी
संबंधी
संबंधी
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अWय
अWय
अWय
अWय चूकT
चूकT
चूकT
चूकT , , , , आ'द
आ'द
आ'द
आ'द
विनधानकता
विनधानकता
विनधानकता
विनधानकता (िनवेशक
िनवेशक
िनवेशक
िनवेशक)
)
)
)
िशकायत)
िशकायत)
िशकायत)
िशकायत) को
को
को
को दूर
दूर
दूर
दूर करने
करने
करने
करने मTमTमTमT
वलंब
वलंब
वलंब
वलंब*
भारतीय ूितभूित
भारतीय ूितभूित
भारतीय ूितभूित
भारतीय ूितभूित और विनमय
और विनमय
और विनमय
और विनमय
बोड अिधिनयम क8
बोड अिधिनयम क8
बोड अिधिनयम क8
बोड अिधिनयम क8 धारा
धारा
धारा
धारा
15
15
15
15घ एवं
एवं
एवं
एवं 15
15
15
15ङ Ð सीआईएस
सीआईएस
सीआईएस
सीआईएस, , , ,
एएमसी
एएमसी
एएमसी
एएमसी, , , , तथा अWय िनिध
तथा अWय िनिध
तथा अWय िनिध
तथा अWय िनिध
'बयाकलाप
'बयाकलाप
'बयाकलाप
'बयाकलाप संबंधी
संबंधी
संबंधी
संबंधी चूकT
चूकT
चूकT
चूकT , , , , आ'द
आ'द
आ'द
आ'द, , , ,
LजनमT
LजनमT
LजनमT
LजनमT आचर
आचर
आचर
आचरण
ण
ण
ण संबंधी
संबंधी
संबंधी
संबंधी चूकT
चूकT
चूकT
चूकT भी
भी
भी
भी
शािमल
शािमल
शािमल
शािमल हYहYहYहY
`2
2
2
2 लाख
लाख
लाख
लाख ूित
ूित
ूित
ूित चूक
चूक
चूक
चूक
या
या
या
या
ूबंधनाधीन
ूबंधनाधीन
ूबंधनाधीन
ूबंधनाधीन आLःतय)
आLःतय)
आLःतय)
आLःतय)
(एयूएम
एयूएम
एयूएम
एयूएम)
)
)
) का
का
का
का 0.001%
0.001%
0.001%
0.001%
या
या
या
या
शुI
शुI
शुI
शुI-मािलयत
मािलयत
मािलयत
मािलयत का
का
का
का 0.1%,
0.1%,
0.1%,
0.1%,
जो
जो
जो
जो भी
भी
भी
भी अिधक
अिधक
अिधक
अिधक हो
होहो
हो
`20
20
20
20 ला
ला
ला
लाख ूित
ूित
ूित
ूित चूक
चूक
चूक
चूक
या
या
या
या
ूबंधनाधीन
ूबंधनाधीन
ूबंधनाधीन
ूबंधनाधीन आLःतय)
आLःतय)
आLःतय)
आLःतय) (एयूएम
एयूएम
एयूएम
एयूएम)
)
)
) का
का
का
का
0.001%
0.001%
0.001%
0.001%
या
या
या
या
शुI
शुI
शुI
शुI-मािलयत
मािलयत
मािलयत
मािलयत का
का
का
का 0.1%,
0.1%,
0.1%,
0.1%,
जो
जो
जो
जो भी
भी
भी
भी अिधक
अिधक
अिधक
अिधक हो
होहो
हो
अWय
अWय
अWय
अWय चूकT
चूकT
चूकT
चूकT , , , , जो
जो
जो
जो इन
इन
इन
इन मागदशक
मागदशक
मागदशक
मागदशक
िसIाँत)
िसIाँत)
िसIाँत)
िसIाँत) मTमTमTमT कहं
कहं
कहं
कहं न द
द
द
द गयी
गयी
गयी
गयी ह)
ह)ह)
ह), , , ,
य'द उिचत समझा जाये
य'द उिचत समझा जाये
य'द उिचत समझा जाये
य'द उिचत समझा जाये
`1
1
1
1 लाख
लाख
लाख
लाख ूित
ूित
ूित
ूित चूक
चूक
चूक
चूक
`8
8
8
8 लाख
लाख
लाख
लाख ूित
ूित
ूित
ूित चूक
चूक
चूक
चूक
*आंतUरक सिमित या
आंतUरक सिमित या
आंतUरक सिमित या
आंतUरक सिमित या उ}चािधकार
उ}चािधकार
उ}चािधकार
उ}चािधकार ूाP
ूाP
ूाP
ूाP सला
सला
सला
सलाहकार
हकार
हकार
हकार सिमित
सिमित
सिमित
सिमित या
या
या
या पूणकािलक
पूणकािलक
पूणकािलक
पूणकािलक सदःय)
सदःय)
सदःय)
सदःय) का
का
का
का पैनल
पैनल
पैनल
पैनल मामले
मामले
मामले
मामले केकेकेके तiय)
तiय)
तiय)
तiय)
एवं
एवं
एवं
एवं पUरLःथितय)
पUरLःथितय)
पUरLःथितय)
पUरLःथितय), , , , िशकायत)
िशकायत)
िशकायत)
िशकायत) क8
क8
क8
क8 गंभीरता
गंभीरता
गंभीरता
गंभीरता और
और
और
और विनधानकता
विनधानकता
विनधानकता
विनधानकता (िनवेशक
िनवेशक
िनवेशक
िनवेशक)
)
)
) िशकायत)
िशकायत)
िशकायत)
िशकायत) को
को
को
को दूर
दूर
दूर
दूर करने
करने
करने
करने मTमTमTमT एं'टट
एं'टट
एं'टट
एं'टट केकेकेके
पछले
पछले
पछले
पछले Uरकॉड
Uरकॉड
Uरकॉड
Uरकॉड केकेकेके आधार
आधार
आधार
आधार पर
पर
पर
पर, , , , `5
5
5
5 लाख
लाख
लाख
लाख या
या
या
या उससे
उससे
उससे
उससे कम
कम
कम
कम क8
क8
क8
क8 एकमुँत
एकमुँत
एकमुँत
एकमुँत आधार रािश
आधार रािश
आधार रािश
आधार रािश िनधाUरत
िनधाUरत
िनधाUरत
िनधाUरत कर
कर
कर
कर सकेगा
केगा
केगा
केगा ।
¹Hkkx IIIµ[k.M 4º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
39
#आधार रािश क8
आधार रािश क8
आधार रािश क8
आधार रािश क8 गणना करते समय बड़े मामल) मT अनुिचत तरके से कमाये गये मुनाफे और
गणना करते समय बड़े मामल) मT अनुिचत तरके से कमाये गये मुनाफे और
गणना करते समय बड़े मामल) मT अनुिचत तरके से कमाये गये मुनाफे और
गणना करते समय बड़े मामल) मT अनुिचत तरके से कमाये गये मुनाफे और/या टाली
या टाली
या टाली
या टाली
गयी हािन पर भी वचार 'कया जा सकेगा । ूितभूित संवदा
गयी हािन पर भी वचार 'कया जा सकेगा । ूितभूित संवदा
गयी हािन पर भी वचार 'कया जा सकेगा । ूितभूित संवदा
गयी हािन पर भी वचार 'कया जा सकेगा । ूितभूित संवदा (विनयम
विनयम
विनयम
विनयम)
)
)
) अिधिनयम
अिधिनयम
अिधिनयम
अिधिनयम, , , , 1956
1956
1956
1956 और उसके
और उसके
और उसके
और उसके
अधीन बनाये गये िनयम) या विनयम) के अधीन अितबमण) के मामले मT आंतUरक सिमित या
अधीन बनाये गये िनयम) या विनयम) के अधीन अितबमण) के मामले मT आंतUरक सिमित या
अधीन बनाये गये िनयम) या विनयम) के अधीन अितबमण) के मामले मT आंतUरक सिमित या
अधीन बनाये गये िनयम) या विनयम) के अधीन अितबमण) के मामले मT आंतUरक सिमित या
उ}चािधकार
उ}चािधकार
उ}चािधकार
उ}चािधकार ूा
ूा
ूा
ूाP सलाहकार
सलाहकार
सलाहकार
सलाहकार सिमित
सिमित
सिमित
सिमित या
या
या
या पूणकािलक
पूणकािलक
पूणकािलक
पूणकािलक सदःय)
सदःय)
सदःय)
सदःय) का
का
का
का पैनल
पैनल
पैनल
पैनल उ}चतर आधार रािश क8 िसफाUरश या
उ}चतर आधार रािश क8 िसफाUरश या
उ}चतर आधार रािश क8 िसफाUरश या
उ}चतर आधार रािश क8 िसफाUरश या
का विनoय कर सकेगा । इसके अलावा
का विनoय कर सकेगा । इसके अलावा
का विनoय कर सकेगा । इसके अलावा
का विनoय कर सकेगा । इसके अलावा, , , , नामिन'द` सदःय या
नामिन'द` सदःय या
नामिन'द` सदःय या
नामिन'द` सदःय या पूणकािलक
पूणकािलक
पूणकािलक
पूणकािलक सदःय
सदःय
सदःय
सदःय के सम;
के सम;
के सम;
के सम; कायवा'हय)
कायवा'हय)
कायवा'हय)
कायवा'हय)
के मामल) मT
के मामल) मT
के मामल) मT
के मामल) मT, , , , आधार
आधार
आधार
आधार रािश
रािश
रािश
रािश क8
क8
क8
क8 गणना
गणना
गणना
गणना करते समय
करते समय
करते समय
करते समय चूक
चूक
चूक
चूक क8
क8
क8
क8 अविध
अविध
अविध
अविध केकेकेके दौरान
दौरान
दौरान
दौरान सकल
सकल
सकल
सकल वाषक
वाषक
वाषक
वाषक आय
आय
आय
आय केकेकेके उिचत
उिचत
उिचत
उिचत
अंश
अंश
अंश
अंश या
या
या
या गुणज
गुणज
गुणज
गुणज पर भी वचार 'कया जा सकेगा
पर भी वचार 'कया जा सकेगा
पर भी वचार 'कया जा सकेगा
पर भी वचार 'कया जा सकेगा, , , , जैसी
जैसी
जैसी
जैसी मामले
मामले
मामले
मामले केकेकेके तiय)
तiय)
तiय)
तiय) एवं
एवं
एवं
एवं पUरLःथितय)
पUरLःथितय)
पUरLःथितय)
पUरLःथितय) पर वचार करने के
पर वचार करने के
पर वचार करने के
पर वचार करने के
पoात् आंतUरक सिमित या
पoात् आंतUरक सिमित या
पoात् आंतUरक सिमित या
पoात् आंतUरक सिमित या उ}चािधकार
उ}चािधकार
उ}चािधकार
उ}चािधकार ूाP
ूाP
ूाP
ूाP सलाहकार
सलाहकार
सलाहकार
सलाहकार सिमित
सिमित
सिमित
सिमित या
या
या
या पूणकािलक
पूणकािलक
पूणकािलक
पूणकािलक सदःय)
सदःय)
सदःय)
सदःय) केकेकेके पैनल
पैनल
पैनल
पैनल Cारा
Cारा
Cारा
Cारा
िसफाUरश
िसफाUरश
िसफाUरश
िसफाUरश क8
क8
क8
क8 जाये
जाये
जाये
जाये या विनoय 'क
या विनoय 'क
या विनoय 'क
या विनoय 'कया
या
या
या जाये
जाये
जाये
जाये ।
ःप`ीकरणः
ःप`ीकरणः
ःप`ीकरणः
ःप`ीकरणः
क. सामू'हक िनवेश ःक8म (सीआईएस), पारःपUरक िनिध, आनुकLqपक विनधान (िनवेश) िनिध
(एआईएफ), आ'द संबंधी चूक) के मामले मT, िनपटारे क8 रकम संूवतक या सीआईएमसी से; और
आLःत ूबंध कंपिनय) या पारःपUरक िनिध, आ'द Cारा चूक) के मामले मT Wयािसय) या ूायोजक)
या आLःत ूबंध कंपनी (एएमसी) या ूबंधक से वसूली जायेगी, जैसा उिचत समझा जाये ।
ख. य'द सीआईएमसी या आLःत ूबंध कंपनी (एएमसी), आ'द के विनधान (िनवेश) संबंधी विनoय)
से विनधानकताओं (िनवेशक)) को सदोष हािन हुई हो, तो सीआईएमसी या एएमसी, आ'द से यह
अपेL;त होगा 'क वह, विनधानकताओं (िनवेशक)) को, ऐसी हािन क8 पूित करे । य'द, यह संभव
न हो, तो यह रािश भारतीय ूितभूित और विनमय बोड क8 विनधानकता (िनवेशक) संर;ण एवं
िश;ण िनिध मT जमा क8 जायेगी ।
ग. आचरण संबंधी चूक) के संबंध मT िनपटारा तभी 'कया जा सकेगा य'द आवेदक ने अपना आचरण
सुधार िलया हो और विनधानकता (िनवशेक) िशकायतT भारतीय ूितभूित और विनमय बोड के
समाधानूद eप मT दूर क8 जा चुक8 ह) ।
यूयूयूयू.केकेकेके. िसWहा
िसWहा
िसWहा
िसWहा, अOय;
अOय;
अOय;
अOय;
[ foKkiu III@4@vlk-@69 tSM ch@13]
40
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III—SEC. 4]
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA
NOTIFICATION
Mumbai, the 9th January, 2014
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SETTLEMENT OF ADMINISTRATIVE AND CIVIL
PROCEEDINGS) REGULATIONS, 2014
No. LAD-N.R.O./G.N./2013-14/37/50.-In exercise of the powers conferred by section 15JB of the Securities
and Exchange Board of India Act, 1992, section 23JA of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and section
19-IA of the Depositories Act, 1996 read with section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992,
section 31 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and section 25 of the Depositories Act, 1996, the
Securities and Exchange Board of India hereby makes the following regulations to provide for the terms of settlement
and the procedure of settlement and matters connected therewith or incidental thereto, namely:—
CHAPTER I
PRELIMINARY
Short title and commencement.
1. (1) These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Settlement of Administrative and
Civil Proceedings) Regulations, 2014.
(2) They shall be deemed to have come into force with effect from 20th day of April 2007.
Definitions.
2. (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, the terms defined herein shall bear the meanings
assigned to them below, and their cognate expressions shall be construed accordingly,–
(a) "Act" means the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992);
(b) “alleged default” means an alleged or probable non-compliance of any provision of the securities laws;
(c) "Board" means the Securities and Exchange Board of India established under the provisions of section 3 of
the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992);
(d) "panel of whole time members" means the panel consisting of two or more Whole Time Members of the
Board;
(e) "securities laws" means the Act, the Securities Contract (Regulations) Act, 1956 (42 of 1956), the
Depositories Act, 1996 (22 of 1996), and the rules and regulations made thereunder;
(f) "specified proceedings" means the proceedings which have been initiated or may be initiated under section 11,
section 11B, section 11D, sub-section (3) of section 12 or section 15-I of the Act or section 12A or section 23-
I of the Securities Contracts (Regulation)Act, 1956 or section 19 or section 19H of the Depositories Act, 1996,
as the case may be;
(g) "specified" means specified by the Board through circulars or guidelines;
(h) "Tribunal" means the Securities Appellate Tribunal established under section 15K of the Securities and
Exchange Board of India Act, 1992.
(2) Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act, the Companies Act, 1956,
the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and the Depositories Act, 1996 or any rules or regulations made
thereunder shall have the same meanings respectively assigned to them in those Acts, rules or regulations made
thereunder or any statutory modification or re-enactment thereto.
CHAPTER II
APPLICATION FOR SETTLEMENT
Application.
3. (1) A person, against whom any specified proceedings have been initiated or may be initiated, may make an
application to the Board in the Form specified in Part-A of the Schedule-I:
¹Hkkx IIIµ[k.M 4º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
41
Provided that any person who proposes to dispose of any proceedings with regard to defaults under securities laws,
pending before the Tribunal or a court, wherein the Board is a party may also file the settlement proposal in the Form
as specified in Part-A of the Schedule-I.
(2) The application made under sub-regulation (1) shall be accompanied by a non-refundable application fee as
specified in Part-B and the undertakings and waivers as specified in Part-C of the Schedule-I:
Provided that the rejection of the application shall not affect the continued validity of the undertakings and
waivers and the Board or the applicant, subject to the undertakings and waivers, shall be free to resort to legal recourse
as may be available under law.
(3) The applicant shall make full and true disclosures in the application in respect of the alleged default(s):
Provided that the facts established against the applicant or admitted by him in any ongoing or concluded
proceedings with respect to the same cause of action, under any law, shall be deemed to be admitted by the applicant in
respect of the proceedings proposed to be settled.
(4) The applicant shall make one application for settlement of all the proceedings that have been initiated or may be
initiated in respect of the same cause of action:
Provided that an applicant, who has applied for compounding of an offence before a court for the same cause of
action related to the specified proceedings, shall, within thirty days from the date of making the application, make an
application under sub-regulation (1) in respect of the specified proceedings.
(5) An application that is not complete in all respects or does not conform to the requirements of these regulations shall
be returned.
(6) The applicant whose application has been returned under sub- regulation (5) may, within fifteen days from the date
of communication of the rejection, submit the revised application that conforms to the requirements of these
regulations:
Provided that no further opportunity shall be given to the applicant to make an application in respect of the alleged
default.
(7) Where the applicant is an association or a firm or a body corporate, the application and undertakings and waivers
shall be executed by the person in charge of, and responsible for the conduct of the business of such firm or association,
or body corporate and the same shall bind the firm or association, the body corporate and any officer who is in default.
Explanation.- For the purpose of this sub-regulation, the expression 'officer who is in default' has the same meaning as
provided in sub-section (60) of section 2 of the Companies Act, 2013.
(8) An application for settlement of defaults related to disclosures, shall be made after making the required disclosure.
Limitation.
4. (1) No application in respect of any specified proceedings pending with the Board shall be considered if it is made
after sixty days from the date of service of the notice to show cause or supplementary notice(s) to show cause,
whichever is served later.
(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), the panel of whole time members may condone the
delay, if it is satisfied that there was sufficient cause for not filing the application within the period specified in sub-
regulation (1).
(3)The provisions of this regulation shall not apply in the case of proceedings pending before the Tribunal or any court.
CHAPTER III
SCOPE OF SETTLEMENT
Scope of settlement proceedings.
5. (1) No application for settlement of any specified proceedings shall be considered, if:
(a) the alleged default was committed within a period of twenty four calendar months from the date of the last
settlement order where the applicant was a party;
(b) an earlier application with regard to the same alleged default had been rejected;
(c) the applicant has been party to two settlement orders during the period of thirty six calendar months, prior to
the date of the application;
(d) the audit or investigation or inspection, if any, in respect of any alleged default, is not complete.
(2) A specified proceeding, shall not be settled, if it involves any of the following defaults, namely,-
42
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III—SEC. 4]
(a) defaults involving insider trading and communication of unpublished price sensitive information in
contravention of the provisions of the Act and the regulations made thereunder;
(b) fraudulent and unfair trade practices including front running, which in the opinion of the Board are serious
and have a market wide impact or have caused substantial losses to or affect the rights of investors in
securities, especially retail investors and small shareholders:
Provided that where the applicant has made or intends to make good the losses due to the investors, his
application may be considered.
Explanation.- For the purpose of this clause, the expression ' front running' means usage of non-public
information to directly or indirectly, buy or sell securities or enter into options or futures contracts, in
advance of a substantial order, on an impending transaction, in the same or related securities or futures or
options contracts, in anticipation that when the information becomes public; the price of such securities or
contracts may change;
(c) failure to make an open offer in accordance with the provisions of the Act and the regulations made
thereunder, except where the applicant agrees to make the open offer or where the Board is of the opinion
that the making of the open offer would not be beneficial to the shareholders or is infructuous;
(d) defaults or manipulative practices by mutual funds, alternative investment funds, collective investment
schemes and their sponsors or asset management companies, collective investment management company,
managers, trustees that result in substantial losses to investors, except in cases where the applicant has
compensated the investors for the losses, to the satisfaction of the Board;
(e) failure to redress investor grievances to the satisfaction of the Board, except where the alleged default is
with regard to delayed redressal;
(f) failure, by issuers of securities or entities who invite investment, to make material disclosures in offer
documents as required under the relevant regulations framed by the Board;
(g) raising of monies by issuance of securities or pooling of funds, in violation of securities laws where the
remedy is refund of such monies;
(h) non-compliance of notices and summons issued by the Board or summons issued by the adjudicating
officer;
(i) non-compliance of any order or direction passed under the securities laws.
(3) Notwithstanding anything contained in this regulation, where the applicant makes out adequate grounds in his
application, the settlement of proceedings in respect of the defaults referred to in sub-regulation (2) may be considered
in the interest of the investors and the development and regulation of securities market:
Provided that the reasons for settlement of such proceeding shall be recorded in writing.
(4) Nothing contained in these regulations shall be construed to preclude the panel of whole time members to reject any
application in respect of specified proceedings involving the defaults referred to in clauses (a), (g), (h) and (i) of
sub-regulation (2) without examination by the internal committee or the high powered advisory committee.
Withdrawal of application.
6. (1)
An application may be withdrawn at any time prior to the communication of the decision of the panel of whole
time members under regulation 14.
(2)
An applicant who withdraws an application under sub-regulation (1) shall not be permitted to make another
application in respect of the same default.
Effect of pending application on the specified proceedings.
7. (1) Filing of an application for settlement of any specified proceedings shall not affect continuance of the
proceedings except that the passing of the final order shall be in abeyance till the application is disposed of.
(2) Where the application is filed in case of proceedings that may be initiated against the applicant, such proceedings
shall not be initiated till the application is rejected or withdrawn.
¹Hkkx IIIµ[k.M 4º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
43
CHAPTER IV
TERMS OF SETTLEMENT
Settlement terms.
8. (1) The settlement terms may include a settlement amount and/or non-monetary terms, in accordance with the
guidelines specified in Schedule-II.
(2) The non-monetary terms may include appropriate directions, such as:
(a) Voluntary suspension of certificate of registration or closure of business for a specified period;
(b) Removal from Management;
(c) Direction in the nature of disgorgement, where it is possible to identify the investors who have incurred losses
on account of the action or inaction of the applicant;
(d) Debarment of certain individuals from acting as a partner or officer or director of an intermediary or as an
officer or director of a company that has a class of securities regulated by the Board, for specified periods;
(e) Cancellation of securities and reduction in share holding where the securities are issued fraudulently
including cancellation of bonus shares received on such securities, if any, and re-imbursement of any
dividends received, etc;
(f) Voluntary lock-in of securities;
(g) Implementation of enhanced policies and procedures to prevent future securities laws violations as well as
direction to appoint or retain an independent consultant to review policies and procedures;
(h) Direction to provide enhanced training and education to employees of intermediaries;
(i) Directions relating to internal audit and reporting requirements;
(j) Any other directions that may be issued by the Board under the securities laws in the interest of the investors.
(3) The settlement amount, excluding the legal costs and disgorgement amount, shall be credited to the Consolidated
Fund of India.
(4) The legal costs, if any, forming part of the settlement amount shall be credited to the Securities and Exchange Board
of India General Fund.
(5) The amount of ill-gotten profits made or losses avoided by the applicant that may be disgorged as part of the
settlement terms, shall be credited to the Investor Protection and Education Fund of the Board.
Factors to be considered to arrive at the settlement terms.
9. While arriving at the settlement terms, the Board shall also consider such factors including but not limited to the
following:
(a) conduct of the applicant in the investigation;
(b) the role played by the applicant in case the alleged default is commited by a group of persons;
(c) nature, gravity and impact of alleged defaults;
(d) whether any other proceeding against the applicant for non-compliance of securities laws is pending or
concluded;
(e) whether the alleged default is minor or major in nature;
(f) the extent of amount of harm and/or loss to investors’ and/or gain by the applicant;
(g) processes which have been introduced since the alleged default to minimize future defaults or lapses;
(h) compliance schedule proposed by the applicant;
(i) economic benefits accruing to any person from the non-compliance or delayed compliance;
(j) conditions which are necessary to deter future non-compliance by the same or another person;
(k) satisfaction of claim of investors regarding payment of money due to them or delivery of securities to them;
(l) whether the applicant has undergone any other enforcement action for the same violation;
(m) any other factors necessary in the facts and circumstances of the case.
CHAPTER V
COMMITTEES
High powered advisory committee.
10. (1) The Board shall constitute a high powered advisory committee for consideration and recommendation of the
terms of settlement.
(2) The high powered advisory committee shall consist of a retired Judge of a High Court and three external experts
having expertise in securities market or in matters connected therewith or incidental thereto.
(3) The quorum of the high powered advisory committee shall be of three members.
44
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III—SEC. 4]
(4) The term of the members of the high powered advisory committee shall be three years which may be extended for a
further period of two years.
(5) The high powered advisory committee shall conduct its meetings in the manner specified by the Board in this
regard.
Internal committee(s).
11. The internal committee(s) shall comprise of an officer of the Board not below the rank of Chief General Manager
and such other officers as may be decided by the Board.
CHAPTER VI
PROCEDURE OF SETTLEMENT
Proceedings before internal committee.
12. (1) Save as otherwise provided in these regulations, an application shall be referred to the internal committee which
shall examine whether the proceedings may be settled and if so determine the settlement terms in accordance with
these regulations.
(2) The internal committee may:
(a) call for relevant information, documents, etc., pertaining to the alleged default(s) in the custody of the
applicant;
(b) call for the personal appearance of the applicant before it:
Provided that a duly authorized representative of the applicant may make representation on behalf of the
applicant;
(c) permit the applicant to revise settlement terms within a period not exceeding ten working days from the date
of the internal committee meeting.
(3) The proposed settlement terms, if any, shall be placed before the high powered advisory committee.
Proceedings before high powered advisory committee.
13. (1) The high powered advisory committee shall consider the proposed settlement terms, placed before it alongwith
the following:
(a) the application, undertaking and waivers of the applicant;
(b) factors specified in regulation 9;
(c) settlement terms or revised settlement terms proposed by the applicant;
(d) any other relevant material available on record.
(2) The high powered advisory committee may require the applicant to revise the settlement terms and refer the
application back to the internal committee.
(3) The recommendations of the high powered advisory committee shall be placed before the panel of whole time
members for consideration.
Action on recommendation of high powered advisory committee.
14. (1) A panel of two whole time members shall consider the recommendations of the high powered advisory
committee and may accept or reject the same.
(2) Where the panel of whole time members accepts the recommendation of the high powered advisory committee, the
applicant shall be communicated about the same within 7 days of the decision of the panel.
(3) Where the panel has accepted the recommendation to pass settlement order, the applicant shall remit the settlement
amount, as per the settlement terms and/or undertake in writing to abide by other settlement terms, if any, within the
time provided to the applicant.
(4) Where the panel of whole time members does not accept the recommendation of the high powered advisory
committee to settle the specified proceedings on the settlement terms recommended by it, the panel may return the
application to the internal committee for re-examination of the settlement terms and thereafter the procedure as
applicable in the case of an original application shall be followed by the internal committee and the high powered
advisory committee.
(5) Where the panel of whole time members disagrees with the recommendation to settle the specified proceedings, such
decision shall be communicated to the applicant.
¹Hkkx IIIµ[k.M 4º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
45
CHAPTER VII
SETTLEMENT ORDERS
Settlement of proceedings before the Adjudicating officer and the Board.
15. (1) The adjudicating officer shall pass the settlement order in the proceeding pending before him with respect to the
alleged default(s).
(2) The panel of the whole time members shall pass settlement order with respect to proceedings initiated or proposed
to be initiated for alleged default(s) other than the proceedings referred to in sub-regulation (1).
(3) The settlement order passed under these regulations shall, inter alia, contain the details of the alleged default(s),
relevant provisions of the securities laws, facts and circumstances relevant to the alleged default, the admissions made
by the applicant, if any and the settlement terms.
Settlement of the proceedings pending before the Tribunal or any court.
16. (1) Save as otherwise provided in these regulations, the provisions with regard to settlement of specified
proceedings shall mutatis mutandis apply to an application for settlement of any proceeding pending before the
Tribunal or any court.
(2) The proposal of settlement along with the settlement terms or rejection thereof shall be placed before such Tribunal
or court for appropriate orders.
Service of settlement order and publication.
17. Settlement orders shall be served on the applicant and shall also be published on the website of the Board.
Effect of settlement order on third party rights.
18. A settlement order under these regulations shall not affect the right of third parties arising out of the alleged default.
Non-compliance of settlement order.
19. If the applicant fails to comply with the settlement order or at any time after the settlement order is passed, it comes
to the notice of the Board that the applicant has not made full and true disclosure or has violated the undertakings or
waivers, settlement order shall stand revoked and withdrawn and the Board shall restore or initiate the proceedings,
with respect to which the settlement order was passed.
Rejection in certain eventualities.
20. (1) The Board may at any time during the course of considering an application, reject an application on the
following grounds:
(a) Where the applicant refuses to receive or respond to the communications sent by the Board;
(b) Where the applicant does not submit or delays the submission of information, document, etc., required by the
Board;
(c) Where the applicant who is required to appear, but does not appear before the internal committee on more than
one occasion;
(d) Where the applicant violates in any manner the undertaking and waivers as specified in Part-C of the
Schedule-I;
(e) Where the applicant does not remit or delays the payment of settlement amount and/or does not abide by the
undertaking and waivers.
(2) The rejection under sub-regulation (1) shall be communicated to the applicant.
CHAPTER VIII
MISCELLANEOUS
Confidentiality of information, etc.
21. (1) All information submitted and discussions held in pursuance of the settlement proceedings under these
regulations shall be deemed to have been received or made in a fiduciary capacity and the same may not be released to
the public, if the same prejudices the Board and/or the applicant.
46
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III—SEC. 4]
(2) Where an application is rejected, the applicant and the Board shall not rely upon or introduce as evidence before any
court or Tribunal, any proposals made or information submitted or representation made by the applicant under these
regulations:
Provided that this sub-regulation shall not apply where the settlement order is revoked and withdrawn under these
regulations.
Power to remove difficulties.
22. In order to remove any difficulty in the interpretation or application of the provisions of these regulations, the
Board shall have the power to issue clarifications through circulars or guidelines.
Power to specify procedures.
23. For the purposes of implementation of these regulations the Board may specify norms or procedures, by way of
circulars or guidelines.
Rescission and savings.
24. (1) On and from the commencement of these regulations, the following circulars issued by the Board shall stand
rescinded:
(a) Board’s circular ref No. EFD/ED/Cir-1/2007 dated April 20, 2007; and
(b) Board’s circular ref No. CIR/EFD/1/2012 dated May 25, 2012.
(2) Notwithstanding any such rescission:
(a) Applications filed under the circulars referred to in sub-regulation (1) and pending with the Board shall be
deemed to have been filed in accordance with these regulations and shall be dealt with in accordance with the
provisions of these regulations.
(b) Settlement orders passed under the circulars referred to in sub-regulation (1) shall be deemed to have been
passed under these regulations.
(c) The proposals of the internal committees and the recommendations of the high powered advisory
committee in accordance with the circulars referred to in sub-regulation (1) and any action taken by the Board
on the basis of these recommendations shall be deemed to have been made under these regulations.
(d) The internal committee(s) and the high powered advisory committee constituted by the Board in
accordance with the circulars referred to in sub-regulation (1), shall continue to function till such time the
Board re-constitutes them.
SCHEDULE-I
(See regulation 3)
Part-A
FORM
Application for settlement
(For Office use only)
Date of receipt of the application:
Application Registration Number:
(Instructions: All the particulars must be filled. Put ‘NA’ wherever necessary.)
Before the Securities and Exchange Board of India
In the matter of …………………………..
1. Name/Trade name of the applicant:
(a) Registration no., if applicable :
(b) Date of Registration, if applicable :
(c) PAN number:
(d) Paid-up capital of applicant:
2. If stock broker, name of the stock exchange:
¹Hkkx IIIµ[k.M 4º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
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3. If sub-broker, name of stock broker with whom affiliated and name of the stock exchange:
4. Name of the segment (Cash/derivative etc.):
5. Form of organization: corporate body/ sole proprietorshi/partnership/LLP/financial institution (if listed Co.,
details of listing) :
6. Names of promoters/directors/proprietors/partners:
7. Key management personnel(s) :
8. Address/correspondence address, contact No. /fax no. and e-mail (any changes in aforesaid details shall be
communicated to the Board promptly):
9. Name and contact details (including e-mail) of the contact person (s):
10. Other registration(s) with the Board, if applicable :
(a) Trade name :
(b) Registration type :
(c) Registration No. :
11. Case(s) pending with the Board/SAT/Court (Pl. specify) :
12. Case(s) pending under 11B/Adjudication/Enquiry/others (pl. specify):
13. Stage at which pending:
14. Interim order(s) in the pending proceedings (gist of the orders passed), if any :
15. Other actions pending with/concluded by the Board, if any (with their details) :
(a) Against the applicant
:
(b) Against its associates
:
(c) Against its key management personnel(s) :
(d) Against its other promoters/directors:
(e) Other details, if any:
16. Date of show cause notice/summons/communication indicating probable cause of action, if any, against
which the settlement is sought (PLEASE ENCLOSE COPIES)*:
17. Full and true disclosure of facts (including the profit made, loss avoided, gross fees, brokerage
commissions, etc., in respect of the cause of action):
18. Specific charges alleged:
19. Terms of settlement proposed by the Applicant: —
(a) Monetary terms:—
(b) Non-monetary terms: —
20. Original documents to be enclosed:
(a) Undertakings and waivers (as per Format specified in Part C).
(b) Authority letter/Board resolution.
21. List of other enclosures:
(a) A copy of the notice to show cause/summons/communication/other notices indicating the probable cause
of action, if any, against which the settlement is sought;
(b) Complete Annual Reports / other relevant financial details for the last three financial years and the
quarterly audited financial results of the current year;
(c) A statement showing net worth of the applicant (only for those applicants who are required to comply
with the networth requirements as specified by the Board or by the stock exchanges), gross annual income
before tax, the amount of gross profit made/loss avoided, including the gross brokerage, fees,
management/performance/transaction fee, carried interest, compensation, etc., in respect of the said
default;
(d) Copy of PAN card;
48
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III—SEC. 4]
(e) Complete Income-tax Returns of the applicant for the last three financial years;
(f) Any other relevant document(s)/submissions.
(Signature of the applicant)
(Stamp and Seal)
Verification
I, ………………………………………………son/daughter/wife of (Name in block letters)
Shri …………………………………..being the applicant/authorised representative (in case of corporate entity) of
……………………. do hereby verify and affirm on oath that this application and the contents thereof are true to my
knowledge and belief and as per the records and that I have not suppressed any material facts.
(Signature of the applicant)
Date:
Place :
Part-B
Every applicant shall pay fees of five thousand rupees by a demand draft in favour of 'Securities and Exchange Board
of India" payable at Mumbai.
Part-C
Undertakings and Waivers
Format
Undertaking to be submitted along with the application with stamp duty duly paid and duly notarized at the
time of execution.
I/We, …………………, the applicant(s) herein, as a condition for making the enclosed application to the Board for
examining of the application and passing of appropriate settlement order, hereby declare that I/we agree and undertake
that:
(1) I/We admit the jurisdiction and right of the Securities and Exchange Board of India to initiate appropriate
proceedings in respect of the alleged default.
(2) I/We further agree and undertake that the time spent during the settlement proceedings shall be excluded for
computing the limitation period, if any, for initiating or continuing or restoring any legal proceedings, if any,
against me/us, and waive any objections in this regard.
(3) The Securities and Exchange Board of India may enforce any claims against me/us arising from or/in relation to
any violation of the settlement order passed pursuant to this application.
(4) Nothing in the settlement order shall preclude any other person from pursuing any other legal remedy to which
such person may be entitled against me/us as per law.
(5) The settlement proposed by me/us does not limit or create any private rights or remedies for any person who is not
a party to these proceedings, against me/us.
(6) The settlement amount including legal costs, if any, shall be paid by me/us to the Board within the period
stipulated by the Board.
(7) The settlement order shall be construed and enforced in accordance with the Securities and Exchange Board of
India (Settlement of Administrative and Civil Proceedings) Regulations, 2014.
(8) I/We agree that subsequent to the passing of the settlement order, I/We shall not take any action or make or permit
to be made any public statement denying, directly or indirectly, any finding in the settlement order or creating
impression that the settlement order is without factual basis.
¹Hkkx IIIµ[k.M 4º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
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(9) I/We hereby declare that nothing in the waiver and undertaking given by me/us shall affect my/our (i) testimonial
obligations or (ii) right to take legal or factual positions in defence of litigation or in defence of a claim or in any
other legal proceeding in which the Board is not a party.
(10) I/We ‘admit the findings of fact and conclusions of law’ or ‘neither admit nor deny the findings of fact and
conclusions of law’ (strike off whichever is not applicable) which may be part of the settlement order, and agree to
abide by the settlement order as may be passed for the purpose of settlement of the specified proceedings in
accordance with the Securities and Exchange Board of India (Settlement of Administrative and Civil Proceedings)
Regulations, 2014 and guidelines and circulars issued by the Board in that regard.
(11) I/We waive my/our right of taking any legal proceedings against the Securities and Exchange Board of India
concerning any of the issue covered in the settlement order that may be passed.
(12) I/We further waive the following:
(a) the findings of fact and conclusions of law;
(b) the proceedings before the Board or any officer of the Board;
(c)
the right to all post-hearing procedures;
(d) appeal/review before the Tribunal/courts;
(e) any plea relating to such provisions of the regulations or other requirements of law as may be construed to
prevent any officer of the Securities and Exchange Board of India from participating in the any proceedings,
including settlement proceedings or assisting or advising the internal committee, high powered advisory
committee or panel of whole time members, as to, any order, opinion, finding of fact, or conclusion of law, etc;
(f) any plea of bias or pre-judgment by the Securities and Exchange Board of India or the high powered advisory
committee, based on the consideration of or discussions concerning settlement of all or any part of the internal
proceedings;
(g) any plea of limitation for initiating or reopening of the proceedings, if the applicant violates the settlement
order.
(Signature of the applicant with stamp and seal of the body corporate)
Before me.
Notary.
SCHEDULE-II
(See regulation 8)
GUIDELINES FOR ARRIVING AT SETTLEMENT TERMS
CHAPTER I
1. The settlement amount (SA) shall comprise of the Indicative Amount (IA) arrived at in terms of these
guidelines and the factors provided in regulation 9, wherever applicable.
2. Except for persons treated as name lenders, the IA shall not be less than ` 2 lakh for first time applicants or ` 5
lakh for others, as the case may be.
Explanation.- A ‘first time applicant’ is a person who has never obtained a settlement order from the Board as
on the date of the present application.
3. Based on the stage at which the proceeding(s), for which the application is made, is/are pending, the
proceeding conversion factor (PCF) shall be applied when calculating the IA.
4. In cases, where an existing business or activity of a person is either corporatized or converted into an LLP or
partnership or merged or taken over by a new management, the existing record of the erstwhile entity shall be
deemed to be the record of the new entity. Considerations such as change of name or management or
ownership shall be irrelevant when determining the liability of the said entity.
5. Where an entity desires to obtain the benefit of a lower PCF, in relation to any alleged default it may, suo
motu, before the receipt of any notice to show cause, intimate the Board of such default hereinafter referred to
as ‘intimation defaults’ and co-operate with SEBI in the investigation, inquiry, inspection or audit. It may
thereafter file a settlement application, upon completion of the investigation, inspection, etc. The application
shall be deemed to have been made ‘Pre- issue of notice to show cause’ for the purpose of calculating the PCF.
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III—SEC. 4]
6. The IA is to be calculated for each applicant. In a case where multiple applicants make a combined application
for a default arising from the same cause of action, the IA will be calculated for each applicant, as per the
applicable formula except in cases related to defaults under the Takeover Regulations where the acquirer and
persons acting in concert (PAC) may be considered to have joint liability.
7. While considering the application, the alleged default(s) detailed in the Inspection Report or the Investigation
Report or the Report of the Designated Authority (DA) or the notice to show cause, including any
supplementary notice to show cause issued by any authority in a pending proceeding, or the facts/findings
detailed in the order of the Designated Member (DM) or the Whole Time Member (WTM) or the Adjudicating
Officer (AO) or the Securities Appellate Tribunal (SAT), as applicable, may be the basis for calculating the
IA.
In case, the Internal Committee (IC) or the High Powered Advisory Committee (HPAC) or the Panel
of Whole Time Members (WTMs) are of the view that the facts disclose a different default, the same may be
taken into account.
8. The alleged defaults shall, wherever applicable, be categorised based on the facts and circumstances as major,
minor, serious or miscellaneous, etc., by the IC or HPAC or the Panel of WTMs.
9. Notwithstanding anything contained in these guidelines, the IC or HPAC or Panel of WTMs shall have the
discretion to recommend acceptance or rejection or accept or reject an application, to recommend a amount,
lower or higher than the amounts arrived at in terms of these guidelines, in accordance with the provisions of
securities laws, considering the facts and circumstances of the case and the gravity of the charges.
10. In cases where the formulae for calculating the IA are inapplicable or cannot be adapted due to the nature of
the default or the facts and circumstances of the case or where the defaults detailed in the Tables in these
guidelines are not covered, the IC or HPAC or Panel of WTMs may arrive at the SA, as they deem fit.
11. In case of an amendment(s) or repeal of the securities laws, these guidelines shall continue to apply to similar
provisions under the amended or new laws, mutatis mutandis.
CHAPTER II
INDICATIVE AMOUNT AND THE SETTLEMENT AMOUNT
Indicative amount (IA) shall be calculated as follows:
IA= A×B + Legal Costs#
#Legal costs as incurred by the Board shall be applicable to a application made at the stages mentioned in points
“d” and “e” as provided in Table I.
‘A’ = PCF + RAF
A
: Multiplying Factor
PCF
: Proceeding Conversion Factor
RAF
: Regulatory Action Factor
Where
‘PCF’- The value assigned on the basis of the stage of the proceedings, as on the date of the application; and
‘RAF’- Values for prior orders and regulatory directions issued to the applicant.
‘B’ -
Benchmark Amount, is the amount which is attributable to the alleged default for which a
proceeding under securities laws may be or has been initiated by the Board; it is determined
separately for each category of default and in case of multiple defaults, the total sum thereof,
determined in terms of these guidelines;
1. In case, more than one proceeding arising from the same cause of action has been initiated against the
applicant, the IA shall be increased by 15%.
¹Hkkx IIIµ[k.M 4º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
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Provided that where the AO has already awarded penalty to the applicant, then ‘B’ shall be equal to the
amount calculated by these guidelines or the penalty awarded by the AO; whichever is higher. In cases where
the WTM or DM has issued directions debarring or suspending the applicant, the RAF shall take into account
the value of Y as per Table III.
2. The amount which is finally recommended by the HPAC after taking into account the IA, any mitigating or
aggravating factors etc; and approved by the Panel of Whole Time Members is the SA.
3. After payment of the SA, the settlement order along with other directives, if any, shall be passed accordingly.
CHAPTER III
PROCEEDING CONVERSION FACTOR
The values assigned on the basis of the stage of the proceedings, as on the date of the application, shall be the PCF as
per Table I
TABLE I-PCF
Provided that where multiple proceedings arising out of the same cause of action are sought to be settled, the value of
the proceeding which is at the most advanced stage, irrespective of the stage of progress of the other proceedings, shall
be taken as the PCF.
CHAPTER IV
VALUE FOR ALL ORDERS AND REGULATORY DIRECTIONS
The sum of all the values assigned to the orders and regulatory direction(s) issued in the past, if any, shall be ‘RAF’.
‘RAF’= X + Y
TABLE II -VALUE FOR ORDERS AND REGULATORY DIRECTIONS ISSUED X*
* To also include those orders and directions which have been stayed by the SAT or Court, as on the date of the
application. In case multiple proceedings have been initiated for the same cause of action, the value shall be added for
each order passed.
STAGE OF THE PROCEEDING(S) WHEN THE APPLICATION IS MADE
VALUE OF
PCF
a.
Pre- issue of the notice to show cause (including intimation matters)
0.75
b.
Post-issue of the first notice to show cause pertaining to any pending
proceeding in the same cause of action
0.85
c.
Proceeding pending after the submission of the report by the DA
0.9
d.
Proceedings pending after passing of the order by the AO or DM or WTM, as
the case may be
1.10
e.
Proceedings pending after the passing of the order by the SAT or High Court
1.20
52
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III—SEC. 4]
TABLE III- VALUE FOR ORDER OR DIRECTION PASSED OR ISSUED FOR WHICH THE APPLICATION IS FILED - Y
CHAPTER V
BENCHMARK AMOUNT FOR FUTP DEFAULTS
The Benchmark Amount for defaults related to FUTP i.e. B (FUTP), may be computed as detailed in this Chapter.
However, the IC or HPAC or Panel of WTM’s may, in cases of serious FUTP default, take the Benchmark Amount of
the applicant as per the provisions of the securities laws if the amounts arrived at on the basis of the calculations are
found to be low and not commensurate to the seriousness of the alleged default.
Notwithstanding the above, SEBI shall not settle serious fraudulent and unfair trade practices which, in its opinion,
cause substantial losses to investors especially retail investors and small shareholders or have or may have market wide
impact, except those defaults where the applicant has made or intends to make good the losses due to the investors to
the satisfaction of SEBI.
B(FUTP) = SUM OF BASE VALUES AS PER TABLE IV × APPLICABLE AMOUNT
ORDERS AND REGULATORY DIRECTIONS ISSUED TO THE APPLICANT
X
PER ORDER
Exonerated cases i.e. cases where applicant was exonerated in an order or appeal or review
0
Settlement Order
0.01
ALL OTHER ORDERS (EXCEPT FOR WHICH THE APPLICATION IS FILED)
Cease and desist order
0.02
Order of AO or WTM issued against other market participants
0.05
Order of AO, DM or WTM issued against intermediaries or listed companies
0.075
PROCEEDING BEFORE DM
PROCEEDING BEFORE WTM
‘Y’
PER ORDER
Warning issued
0.05
Suspension upto 1 week
Debarment upto 6 calendar months
0.1
Suspension for 1 week or more, but less than 1
month
Debarment for 6 calendar months or more, but
less than 1 year
0.15
Suspension for 1 month or more but less than 3
months
Debarment for 1 year or more but less than 2
years
0.2
Suspension for 3 months or more but less than 1
year
Debarment for 2 years or more but less than 3
years
0.25
Suspension for or more than 1 year
Debarment for 3 years or more but less than 5
years
0.3
¹Hkkx IIIµ[k.M 4º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
53
TABLE IV - BASE VALUES
*Factor ‘c’ is applicable only in cases where the actual profit and/or loss avoided (approx) is determinable.
While calculating the period, the fractions may be ignored.
‘V’ = VALUE FOR THE HIGHEST % OF VOLUME TRADED IN ANY TRADING PERIOD DURING THE ENTIRE PERIOD OF
DEFAULT
In case of more than one scrip, the scrip with the highest volume traded is to be considered
#Where the volume traded, during any trading period falls within this class, the IC or HPACor Panel of WTM’s
shall consider whether the default may be settled.
NATURE OF DEFAULT
BASE VALUE
a.
FUTP or violation of code of conduct noted
in an investigation related to FUTP
Or
FUTP in combination with the violation of
code of conduct or any other regulation under
SEBI (PIT) Regulations or SEBI (SAST)
Regulations
Or
FUTP in combination with a violation of SEBI
Master Circular on AML, etc.
1.35
1.37
1.4
b.
Factors for volume traded and/or price change
for the default
Sum of ‘V’, ‘P’ and ‘Q’, wherever applicable, to be
applied only if the volume traded or price change,
quantity traded in respect of the group, of which the
applicant is a part of or of the applicant when he acts
alone, as the case may be, can be calculated from
findings brought out in the investigation report or
notice to show cause or order, as the case may be.
In case multiple trading periods are involved the
highest change has to be considered.
c.
Time value of ill-gotten gains*
0.09 × No. of calendar years from the date of
commission of the default
d.
Reputation risk applicable in all cases
All applicants - 0.25
% VOLUME TRADED
(ILLIQUID SCRIP)
‘V’
% VOLUME TRADED
(LIQUID SCRIP)
Upto 50%
0.05
Upto 2%
50 -60%
0.07
2-5%
60-75%#
0.1
5-10%#
75% or more#
0.15
10% or more#
54
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III—SEC. 4]
‘P’ = VALUE FOR HIGHEST % OF PRICE CHANGE IN ANY TRADING PERIOD DURING THE ENTIRE PERIOD OF DEFAULT
In case of more than one scrip, the scrip with the highest price change is to be considered
#Where the price change during any trading period falls within this class, the IC or HPAC or Panel of WTM’s
shall consider whether the default may be settled.
‘Q’ = VALUE FOR HIGHEST % OF PRICE CHANGE IN ANY TRADING PERIOD, DURING THE PERIOD OF DEFAULT FOR
F&O AND LEVERAGED PRODUCTS
In case of more than one product, the contract with the highest price change is to be considered
#Where the price change during any trading period falls within this class, the IC or HPAC or Panel of WTM’s
shall consider whether the default may be settled.
II - APPLICABLE AMOUNT
THE APPLICABLE AMOUNT FOR AN APPLICANT = The profit made and/or loss avoided* of each applicant
Or
The Base Amount as per Table V,
whichever is higher.
*IN CHAPTER V TO VII, PROFIT MADE AND/OR LOSS AVOIDED, MAY BE CALCULATED AFTER TAKING INTO ACCOUNT
THE FOLLOWING:
1. In cases, where the profit made and losses avoided both co-exist, the sum thereof shall be taken into
consideration for arriving at the total ill-gotten profit made by the applicant.
2. In cases of issue of fraudulent securities, fraudulent purchase of securities, including where funding is though
circuitous route, etc., the profit made and/or loss avoided, shall be calculated after taking into account the
market value of the securities on the date of purchase, allotment, issue, etc., whichever is relevant, in addition
to the profit earned from subsequent sale thereof, if any.
% PRICE CHANGE
(ILLIQUID SCRIP)
‘P’
% PRICE CHANGE
(LIQUID SCRIP)
Upto 50%
0.05
Upto 5%
50-100%#
0.07
5-10%#
100-200%#
0.1
10-20%#
200% or more#
0.15
20% or more#
% PRICE CHANGE
‘Q’
Upto 0.5%
0.05
0.5-1%
0.07
1-5%#
0.1
5% or more#
0.15
¹Hkkx IIIµ[k.M 4º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
55
3. In cases involving the siphoning of funds or cornering of securities in an issue, the applicant’s profit made
and/or loss avoided shall take into account the net proceeds or the value of the securities or the share thereof
received by the applicant.
4. In cases involving an intermediary, the profit made and/or loss avoided shall take into account the gross fees
earned by the applicant in respect of the default, by whatever name called and any proprietary trades, if any.
5. In cases where the purpose of the FUTP is to maintain the price, the profit made and/or loss avoided shall take
into account any means by which the applicant has benefited including the value of any pledge, margin
requirements, loans against securities, hedge, options, hybrids, futures, issue of securities, etc., in the scrip in
which the applicant was interested.
6. In cases where trades have been executed after the dissemination of false information, the profit and/or loss
avoided shall take into consideration the difference between the purchase or sale price of the security and the
value of that security as measured by the trading price of the security after a reasonable period from public
dissemination of the true information.
TABLE V- BASE AMOUNT
AND
PARAMETERS (WHEREVER APPLICABLE) RELATING TO FUTP INCLUDING AIDING AND ABETTING FUTP OR CODE OF
CONDUCT NOTED IN AN INVESTIGATION RELATED TO FUTP
In case more than one parameter is applicable, the highest Base Amount, as may be appropriate in the facts and
circumstances of the case, may be considered.
CATEGORY OF APPLICANT
BASE AMOUNT
AND
PARAMETER *
a.
Intermediaries
(i)
Where the entity is charged for FUTP or aiding
and abetting FUTP
` 15 lakh
Or
1.5% of the value of the gross fraudulent trades executed
through the intermediary including proprietary trades,
whichever is higher
(ii)
Where the intermediary is charged for
violation of code of conduct
` 8 lakh
Or
0.75% of the value of the gross fraudulent trades executed
through the intermediary,
whichever is higher
(iii)
In cases of proceedings before the DM or the
WTM, the Base Amount may also be computed
by taking into account a suitable fraction or
multiple of the gross annual income during the
period of default, as may be recommended or
decided by the IC or HPAC or Panel of
WTM’s, after taking into account the facts and
circumstances of the case.
56
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III—SEC. 4]
b.
Applicant charged for
financing the FUTP activities
(Listed companies not engaged
in lending business, but
charged with financing its
Issue fall under point ‘d’)
` 15 lakh
Or
15% per annum × into funds provided × period for which
the funds was provided,
whichever is higher
c.
Promoters
Whole Time Directors or
Chairman
Other directors or Key
Managerial Personnel (KMP)
` 1 crore
Or
0.5% of the (highest) market value of its/his holdings in
the company (including any convertible warrant or options)
whichever is higher
` 25 lakh
Or
0.5 % of the (highest) market value of its/his holdings in the
company (including any convertible warrants or options)
whichever is higher;
` 10 lakh
Note:
I.
In case of pre-IPO related matters, the market
value will be computed on the basis of the listing
price.
II.
In the case of already listed companies, the value of
holdings during the period of default shall be
taken.
d.
Listed companies
(to be borne by the promoter
group or directors or KMPs or
the company or both, as the
case may be)
(In case where the charge
against a company is of
funding its own issue or any
other FUTP charge and the
promoters or directors are also
charged for the same default as
the company, then only point
‘d’ applies. In other cases, the
higher of point ‘c’ or ‘d’ shall
be borne by the promoters or
directors, as the case may be)
` 10 lakh
Or
0.1% of its (highest) entire market cap during the period of
the default.
whichever is higher
Note:
I.
In case of pre-IPO related matters, the market
value will be computed on the basis of the listing
price.
II.
In the case of already listed companies, the value of
holdings during the period of default shall be
taken.
e.
Name-lender clients or front-
entities or dummy entities
To be determined for each applicant as recommended or
decided by the IC or HPAC or Panel of WTMs on the basis
of the facts and circumstances of each case
f.
Key-operators
To be determined for each applicant as recommended or
decided by the IC or HPAC or Panel of WTMs on the basis
of the facts and circumstances of each case.
¹Hkkx IIIµ[k.M 4º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
57
* TO be calculated per scrip or product manipulated. In case the scrip is part of any index maintained by BSE
Ltd or National Stock Exchange of India Ltd, the Base Amount shall be increased by 15%.
Notwithstanding the above, in case of the key operator
transferring the bulk or the whole of his share of proceeds
or securities cornered, to another, the base amount may also
be added by a suitable fraction taking into account a
suitable fraction or multiple of the gross amount or transfers
made, as may be recommended or decided by the IC or
HPAC or Panel of WTM’s after taking into account the
facts and circumstances of the case.
g.
FII
Proprietary sub-account
` 35 lakh
Or
0.005% of the total assets under custody (AUC),
whichever is higher
Non- proprietary sub-accounts
` 20 lakh
Or
0.005% of the total AUC,
whichever is higher
h.
Book running lead manager or
lead manager
and
other intermediaries
associated with an issue or
takeover
1% of the issue or takeover size (or the estimated issue size)
handled by the Book running lead manager or lead
manager
and
0.25% for other intermediaries
i.
AMC, trustee, sponsor, etc.
( In case of mutual fund, etc.,
to be borne by the AMC,
CIMC, manager, etc., and not
to be passed on to the schemes)
` 25 lakh
Or
0.001% of the total assets under management (AUM)
Or
0.1% of the net worth;
whichever is higher
j.
Where none of the above are
applicable to the applicant
To be determined for each applicant as recommended or
decided by the IC or HPAC or Panel of WTMs on the basis
of the facts and circumstances of each case
58
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III—SEC. 4]
In these guidelines the following persons shall be treated as ‘name-lender’:
An applicant who allows his name to be used or whose name is used for opening a demat account or client account by
another, who operates the same as his own account. It includes an account-lender whose demat account or client
account is allowed to be used or used for market transactions by anyone other than himself, for the purpose of any
activity by such other, including manipulation or other fraudulent activities.
A key operator referred to in these guidelines, includes the main manipulator and any other applicant who in the
opinion of the IC or HPAC or Panel of WTM’s may be so categorised.
Chapter VI
BENCHMARK AMOUNT IN DISCLOSURE RELATED DEFAULTS UNDER SEBI (SAST) REGULATIONS , SEBI (PIT)
REGULATIONS
AND OTHER DISCLOSURES AND REPORTING REQUIREMENTS, etc.
The Benchmark Amount for disclosure defaults i.e. B (D) may be computed on the basis of this Chapter. This chapter
does not deal with those disclosure defaults which amount to FUTP.
However the IC or HPAC or Panel of WTM’s, may, in cases of serious disclosure defaults take the Benchmark Amount
of the applicant as per the provisions of securities laws if the amounts arrived at on the basis of the calculations are
found to be low and not commensurate to the seriousness of the alleged default or the ill-gotten profit and/or loss
avoided by the applicant.
B(D) = BASE VALUE AS PER TABLE IX X SUM OF BASE AMOUNTS AS PER TABLE VI OR VII
TABLE VI- BASE AMOUNT - DISCLOSURES UNDER SEBI (SAST) REGULATIONS
PERCENTAGE OF SHAREHOLDING OR
VOTING RIGHTS ACQUIRED OR DISPOSED
BUT NOT DISCLOSED OR PERCENTAGE OF
ENCUMBERED SHARES BUT NOT
DISCLOSED, etc.
BASE AMOUNT FOR VIOLATION OF
REGULATION 7
OF SEBI (SAST)
REGULATIONS,
1997
OR
REGULATION 29
OF SEBI (SAST)
REGULATIONS,
2011
REGULATION 8
OF SEBI (SAST)
REGULATIONS,
1997*
OR
REGULATION 30
OF SEBI (SAST)
REGULATIONS,
2011*
REGULATION 8A OF
SEBI (SAST)
REGULATIONS,
1997
OR
REGULATION
31 OF SEBI (SAST)
REGULATIONS,
2011
Upto 2 %
` 1 lakh
+
`5,000/- For every three months delay# or part thereof
2% to less than 5 %
` 2 lakh
+
` 10,000/- For every three months delay or part thereof
5 % to less than 10%
` 5 lakh
+
` 15,000/- For every three months delay or part thereof
¹Hkkx IIIµ[k.M 4º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
59
* The Base Amount shall only be as per the lowest slab, irrespective of change in shareholding over the
reporting period. In case of defaults related to disclosures that are required to be made annually, and
application is filed for settlement of such defaults, the amount for delay for every three months or part thereof
shall be computed only for the first non-disclosure. In case the applicant complies with the annual reporting
requirements for a few years, such compliance will not result in a higher base amount than would have
otherwise be calculated for continuous defaults.
#The period of delay is to be calculated from the last day, when the disclosure ought to have been made, as
required by the regulations.
In case a correct disclosure is made on time but filed in the wrong format, the Base Amount shall be reduced by
75%.
TABLE VII- BASE AMOUNT - TRANSACTION SPECIFIC DISCLOSURES UNDER
REGULATIONS 13(3), 13(4), 13(4A) AND CORRESPONDING 13 (6) OF SEBI (PIT) REGULATIONS 1992,
10 % to less than 15 %
` 10 lakh + 0.1 % of the value of the holding not disclosed,
etc.
+
` 20,000/- For every three months delay or part thereof
15% and above
` 15 lakh + 0.1 % of the value of the holding not disclosed,
etc.
+
` 25,000/- For every three months delay or part thereof
PERCENTAGE OF SHAREHOLDING OR VOTING
ACQUIRED BUT NOT DISCLOSED, etc.
BASE AMOUNT*
Upto 2%
` 1.5 lakh
+
` 7,500/- For every three months delay or part
thereof
2% to less than 5%
` 2.5 lakh
+
` 12,500/- For every three months delay or part
thereof
5% to less than 10%
` 6 lakh
+
` 17,500/- For every three months delay or part
thereof
10 % to less than 15%
` 12 lakh + 0.1 % of the value of the holding not
disclosed, etc.
+
` 22,500/- For every three months delay or part
thereof
60
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III—SEC. 4]
*In cases of disclosures not made by the connected persons and by the KMPs, the Base Amount may be
increased by 25%.
In case the applicant is charged for non-disclosure of both SEBI (SAST) Regulations and SEBI (PIT)
Regulations, the Base Amount arrived at for any one of the Regulations shall be reduced by 75%.
OTHER DISCLOSURES AND REPORTING REQUIREMENTS
B(D) = BASE VALUE AS PER TABLE IX X SUM OF BASE AMOUNTS AS PER TABLE VIII
TABLE VIII- BASE AMOUNT
15% and above
` 20 lakh + 0.1 % of the value of the holding not
disclosed, etc.
+
` 25,000/- For every three months delay or part
thereof
NATURE OF DEFAULT
BASE AMOUNT
TYPE OF NON-DISCLOSURE
SEBI (PIT) Regulations
Periodical and other disclosures
` 3 lakh
+
` 5,000/- for every three months delay
or part thereof
SEBI (SAST) Regulations
Reporting requirements or disclosures for which
exemptions are available, except cases of non-compliance of
a condition precedent for availing exemption would result
in the triggering of an open offer obligation
(In respect of Regulation 6 of SEBI (SAST) Regulations, 1997
the provisions are dated and no amount may be recommended,
except in case of standalone violations of Regulation 6 of SEBI
(SAST) Regulations, 1997 the minimum amount of ` 2 lacs
may be applicable)
` 2 lakh
+
` 10,000/- for every three months delay
or part thereof
¹Hkkx IIIµ[k.M 4º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
61
TABLE IX - BASE VALUE
All factors ‘a’ to ‘e’ in Table IX are mutually exclusive. In case of applicability of more than one factor, the
lowest factor is to be considered.
OPEN OFFER DEFAULTS INCLUDING INDIRECT ACQUISITION
(CONSENTABLE CASES ONLY)
The Benchmark amount for open offer defaults ie. B (OO) may be computed on the basis provided below.
However the IC or HPAC or Panel of WTM’s, may, in cases of serious open offer default, take the Benchmark Amount
of the applicant as per the provisions of securities laws if the amounts arrived at on the basis of the calculations are
found to be low and not commensurate to the seriousness of the alleged default.
The non-compliance of a condition precedent for availing exemption would result in the triggering of an open offer
obligation and would be considered as per under Table X and XI.
SEBI (FII) Regulations
Failure to provide information
Intimation of material changes
` 20 lakh per default
` 5 lakh per default
Others
Code of conduct reporting requirements
or
Disclosures on appointment of director
or
Any other disclosure related defaults that are not detailed
in these guidelines, if deemed appropriate
` 2 lakh
+
` 10,000/- for every three months delay
or part thereof
NATURE OF DEFAULT
BASE VALUE
a)
Per se SAST or PIT or ICDR regulation, etc. violation, not
falling in any of the below mentioned categories
1
b)
Non-disclosure charge in combination with any other charge
1.1
c)
Charge of non-disclosure, although timely related disclosure
made under any other Regulation(s)
0.6
d)
Charge of non-disclosure, although timely related disclosure
made under any other regulation of SEBI (SAST) Regulations
or listing agreement, etc.
0.55
e)
Companies with paid-up share capital below ` 10 crore (not
applicable to companies which are exclusively holding
companies)
0.5
62
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III—SEC. 4]
B(OO) = SUM OF BASE VALUES AS PER TABLE XI × BASE AMOUNT AS PER TABLE X
TABLE X-BASE AMOUNT
TABLE XI-BASE VALUES
Factors ‘a’ and ‘b’ are mutually exclusive.
Chapter VII
BENCHMARK AMOUNT FOR OTHER DEFAULTS BY INTERMEDIARIES , REGULATED ENTITIES, ‘B (I/RE)’:
The Benchmark Amount for other defaults by intermediaries (I) and other regulated entities (RE) i.e. B(I/RE) may be
computed on the basis of this Chapter. This Chapter is not applicable where default is dealt with under Chapter V or is
by a CIS, mutual fund, etc., where the proposed remedy may be disgorgement or refund or winding up of the scheme or
fund.
However the IC or HPAC or Panel of WTM’s may in cases of serious violations take the Benchmark Amount of the
applicant as per the provisions securities laws if the amounts arrived at on the basis of the calculations are found to be
low and not commensurate to the seriousness of the alleged default.
B(I/RE) = SUM OF ALL BASE AMOUNTS AS PER TABLE XII + 25 % OF THE GROSS FEE EARNED* IN RESPECT
OF THE MAJOR DEFAULTS, WHERE DETERMINABLE
*A lower percentage may be taken in respect of Public Sector Undertakings.
NATURE OF DEFAULT
BASE AMOUNT FOR ACQUIRER AND PACS
Delayed open offer
` 25 lakh
or
0.25% of the open offer size, i.e. max number
of shares for which open offer must be given x
applicable open offer price, which ever is
higher
Cases of open offer defaults referred for adjudication
Delayed open offer
(after direction from the Board)
` 50 lakh
or
0.5% of the open offer size,
whichever is higher.
Where the making of the open offer is infructuous i.e. when
company has been delisted, etc.
To be recommended or decided by the IC or
HPAC or Panel of WTMs on the basis of the
facts and circumstances of each case
Where the open offer is not beneficial to the shareholders
NATURE OF DEFAULT UNDER CONSIDERATION
BASE VALUE
a
Entity in control of the target company, prior to triggering the
takeover
1
b
Entity not in control of target company, prior to triggering the
takeover
1.2
c
Illiquid Scrip
0.3
¹Hkkx IIIµ[k.M 4º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
63
TABLE XII- BASE AMOUNT
NATURE OF
DEFAULT
BASE AMOUNT
MINOR CASES
MAJOR CASES#
Code of conduct
related defaults
` 1 lakh per default
` 8 lakh per default
Section 15B of
SEBI Act , etc.
Section 15F of
SEBI Act
&
other
stock-broker
defaults vis-à-vis
clients, etc.
Delay in
redressing
investor
grievances*
Section 15D
&15E of SEBI
Act- CIS, AMC,
and other fund
activity related
defaults, etc.,
including
conduct related
defaults
` 2 lakh per default
or
0.001% of the AUM
or
0.1% of the net worth
whichever is higher
` 20 lakh per default
or
0.001% of the AUM
or
0.1% of the net worth
whichever is higher
Other defaults
not provided
elsewhere in
these guidelines,
if deemed
appropriate
` 1 lakh per default
` 8 lakh per default
* The IC or HPAC or Panel of WTMs may based on the facts and circumstance of the case, gravity of the
grievances and the past track record of the entity in redressing investor grievances, arrive at a lump sum Base
Amount of ` 5 lakh or a lesser amount.
# The Base amount may also take into account any ill-gotten profit and/or loss avoided in major cases. In case of
violations under Securities Contract (Regulations) Act, 1956 and the rules, regulations made thereunder the IC
or HPAC or Panel of WTMs may recommend or decide a higher base amount. Further, in case of proceedings
before DM or WTM, the Base Amount may also be computed by taking into account a suitable fraction or
multiple of the gross annual income during the period of default, as may be recommended or decided by the IC
or HPAC or Panel of WTM’s, after taking into account the facts and circumstances of the case.
64
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III—SEC. 4]
CLARIFICATIONS:
a.
In case of CIS, mutual fund, AIF, etc., related defaults, the settlement amount shall be recovered from the
promoter or CIMC; and from trustees or sponsors or AMC or manager in case of defaults by AMCs or Mutual
Fund, etc., as may be deemed appropriate.
b. In case the CIMC or AMC, etc., investment decisions have caused wrongful loss to the investors, the CIMC or
AMC, etc., shall be required to make good such loss, to the investors. In case, the same is not possible, the
amount shall be deposited in the Investor Protection and Education Fund of SEBI.
c.
Conduct related defaults may be settled only if the applicant has rectified its conduct and the investor
grievances have been redressed to the satisfaction of SEBI.
U. K. SINHA, CHAIRMAN
[ADVT. III/4/Exty. /69 ZB/13]
Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.