5480 GI/2015

(1)

jftLVªh laö Mhö ,yö&33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

vlk/kj.k

EXTRAORDINARY

Hkkx II—[k.M 3—mi&[k.M (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

izkf/dkj ls izdkf'kr

PUBLISHED BY AUTHORITY

la- 2823]

ubZ fnYyh] cq/okj] fnlEcj 30] 2015/ikS"k 9]1937

No. 2823]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 30, 2015/PAUSA 9, 1937

आयुवद

आयुवद

आयुवद

आयुवद, योग

योग

योग

योग व ाकृितक

ाकृितक

ाकृितक

ाकृितक िचकसा

िचकसा

िचकसा

िचकसा, यूनानी

यूनानी

यूनानी

यूनानी, िस

िस

िस

िस एवं

एवं

एवं

एवं होयोपैथी

होयोपैथी

होयोपैथी

होयोपैथी मंालय

मंालय

मंालय

मंालय

अिधसूचना

अिधसूचना

अिधसूचना

अिधसूचना

नई दली,

28

दस बर, 2015

का

का

का

का.आ. 3544(

3544(

3544(

3544(अ).—जबक भारतीय िचकसा कीय परषद् (िनवाचन) िनयम,1975 के िनयम 23 के साथ पठत भारतीय

िचकसा क ीय परषद् अिधिनयम, 1970 (1970 का 48) क# धारा 3 क# उप-धारा (1) के खंड (ख) के अनुसरण म, तिमलनाडु

डॉ. एमजीआर िचक सा िव) विव*ालय, चे+ नई, तिमलनाडु आयुव-द िचक सा प.ित के एक सद/य को उ1 िव2िव*ालय के आयुव-द

संकाय के सद/य4 5ारा अपने बीच से िनवािचत कया गया है;

अतएव, उ1 अिधिनयम क# धारा 3 क# उप-धारा (1) 5ारा 7द8 शि1य4 का 7योग करते :ए, क  सरकार अब भारत के

भारत के

भारत के

भारत के

राजप

राजप

राजप

राजप, , , , असाधारण

असाधारण

असाधारण

असाधारण, , , , भाग

भाग

भाग

भाग II, खंड

खंड

खंड

खंड 3, , , , उप

उप

उप

उप-खंड

खंड

खंड

खंड (ii) म कािशत

म कािशत

म कािशत

म कािशत भारत सरकार के /वा/;य और परवार कयाण मं=ालय क# दनांक

21 अग/त, 1971 क# अिधसूचना सं?या का.आ. 3259 म िन@ांकत और संशोधन करती है, अथात्:-

उ# अिधसूचना म

उ# अिधसूचना म

उ# अिधसूचना म

उ# अिधसूचना म, तािलका म

तािलका म

तािलका म

तािलका म, "धारा

धारा

धारा

धारा 3 क( उप

क( उप

क( उप

क( उप-धारा

धारा

धारा

धारा (1) के खंड

के खंड

के खंड

के खंड (ख) के अधीन िनवा*िचत

के अधीन िनवा*िचत

के अधीन िनवा*िचत

के अधीन िनवा*िचत" शीष*क के अधीन

शीष*क के अधीन

शीष*क के अधीन

शीष*क के अधीन, , तं

, तं

, तं

, तंभ

भ

भ

भ (1) म

म

म

म

तिमलनाडु डॉ

तिमलनाडु डॉ

तिमलनाडु डॉ

तिमलनाडु डॉ. एम

एम

एम

एम.जी

जी

जी

जी.आर

आर

आर

आर. िचक सा

िचक सा

िचक सा

िचक सा िव- व

िव- व

िव- व

िव- विव.ालय और त सं

िव.ालय और त सं

िव.ालय और त सं

िव.ालय और त संबंधी िवि1

बंधी िवि1

बंधी िवि1

बंधी िवि1य2 के ,थान पर

य2 के ,थान पर

य2 के ,थान पर

य2 के ,थान पर, िन3िलिखत िवि1यां रखी जाएंगी

िन3िलिखत िवि1यां रखी जाएंगी

िन3िलिखत िवि1यां रखी जाएंगी

िन3िलिखत िवि1यां रखी जाएंगी,

अथा*त्

अथा*त्

अथा*त्

अथा*त्:-

िव व

िव व

िव व

िव विवालय

िवालय

िवालय

िवालय का

का

का

का नाम

नाम

नाम

नाम

सद य

सद य

सद य

सद य का

का

का

का िववरण

िववरण

िववरण

िववरण

िच क सा

िच क सा

िच क सा

िच क सा पित

पित

पित

पित

संकाय

संकाय

संकाय

संकाय मममम सद य

सद य

सद य

सद यता

ता

ता

ता क

क

क

क वैध

वैध

वैध

वैध अविध

अविध

अविध

अविध

(1)

(1)

(1)

(1)

(2)

(2)

(2)

(2)

(3)

(3)

(3)

(3)

(4)

(4)

(4)

(4)

“तिमलनाडु डॉ. एम . जी .आर .

िचक सा िव विव ालय, चे नई

डॉ. नंदनी िवजय, एम.डी. (ए ) रीडर,

राजकय आयुवद िचक सा महािव ालय

एवं अ पताल, नागरकोइल629002

-

कयाकुमारी िजला

आयुवद

19 अग त, 2015 से 11 जुलाई, 2016 तक,

अथवा उनके तिमलनाडु डॉ. एमजीआर िचक सा

िव विव ालय, चे नई, के आयुवद संकाय का

सद य बने रहने तक”

[सं. ए.11019/24/13-ईसी/सीसीआईएम िव) विव*ालय िनवाचन]

िजते+  शमा, संयुE त सिचव

2

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

8ट:पण

8ट:पण

8ट:पण

8ट:पण : : : : मूल अिधसूचना सं? यांक का.आ. 3259(अ), तारीख

21

अग/ त,

1971

5ारा भारत के राजप=, , , , असाधारण, , , , भाग II, खंड 3, , , ,

उप-खंड (ii) म 7कािशत क# गई थी और अंितम संशोधन अिधसूचना सं? यांक का.आ. 2039(अ) तारीख

24

जुलाई,

2015

5ारा कया

गया था।

MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND

HOMOEOPATHY(AYUSH)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2015

S.O. 3544(E).—Whereas in pursuance of clause (b) of sub-section (1) of section 3 of the Indian Medicine

Central Council Act, 1970 (48 of 1970) read with rule 23 of the Indian Medicine Central Council (Election) Rules, 1975,

one member from the Ayurveda Systems of medicine for the Tamil Nadu Dr. M. G. R. Medical University, Chennai has

been elected from amongst themselves by the members of Ayurveda faculty of the said University.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the said Act, the Central

Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the

Ministry of Health and Family Welfare number S.O. 3259 dated the 21st August, 1971, published in the Gazette of

India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), namely: —

In the said notification, under the heading “Elected under clause (b) of sub-section (1) of section 3”, in the

Table, in column(1), for The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai and the entries relating thereto, the

following entries shall be substituted, namely: —

Name of the University

Particulars of the member

System

of

Medicine

Valid term of Membership in the

Faculty

(1)

(2)

(3)

(4)

“Tamil Nadu Dr. M.G.R.

Medical

University,

Chennai

Dr.Nandhinee

Vijay,

M.D.

(A),

Reader,

Government

Ayurved

Medical College & Hospital, Kottar,

Nagercoil-629002

Kanyakumari

District.

Ayurveda

With effect from 19th August,

2015 to 11th July, 2016 or till she

ceases to be a member of the

faculty of Ayurveda of The Tamil

Nadu

Dr.

M.G.R.

Medical

University, Chennai.”

[No. A. 11019/24/13-EC/CCIM University Election]

JITENDRA SHARMA, Jt. Secy.

Note :-The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (ii)

vide number S.O. 3259(E), dated the 21st August, 1971 and lastly amended vide No. S.O. 2039(E), dated the

24th July, 2015.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.