150 GI/2017
jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99
REGD. NO. D. L.-33004/99
vlk/kj.k
EXTRAORDINARY
Hkkx I—[k.M 1
PART I—Section 1
izkf/dkj ls izdkf'kr
PUBLISHED BY AUTHORITY
la- 10]
ubZ fnYyh] cq/okj] tuojh 11] 2017@ikS"k 21] 1938
No. 10]
NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 11, 2017/PAUSA 21, 1938
वािण य
वािण य
वािण य
वािण य एवं उोग मंालय
एवं उोग मंालय
एवं उोग मंालय
एवं उोग मंालय
(वािण य
वािण य
वािण य
वािण य िवभाग
िवभाग
िवभाग
िवभाग)
(िवदेश या
िवदेश या
िवदेश या
िवदेश यापार महािनदेशालय
पार महािनदेशालय
पार महािनदेशालय
पार महािनदेशालय)
सावजिनक सूचना
सावजिनक सूचना
सावजिनक सूचना
सावजिनक सूचना
नई द ली, 11 जनवरी, 2017
सं. 54/2015
सं. 54/2015
सं. 54/2015
सं. 54/2015—20
20
20
20
िवषय:
िवषय:
िवषय:
िवषय:- या पु! त
या पु! त
या पु! त
या पु! तक (2015
क (2015
क (2015
क (2015—20
20
20
20) के अ% या
) के अ% या
) के अ% या
) के अ% याय-2 म' संशोधन ।
2 म' संशोधन ।
2 म' संशोधन ।
2 म' संशोधन ।
फा.
फा.
फा.
फा. सं. 01/93/180/09/एएम
सं. 01/93/180/09/एएम
सं. 01/93/180/09/एएम
सं. 01/93/180/09/एएम-16/पीसी
16/पीसी
16/पीसी
16/पीसी-2(ख)
2(ख)
2(ख)
2(ख). — िवदेश यापार नीित, 2015—2020 के पैरा 2.04 के
तहत द त शि तय का योग करते ए महािनदेशक, िवदेश यापार एतारा या पु" तक (2015—20) के
पैरा 2.14(क) के साथ–साथ साव%जिनक सूचना सं. 58 दनांक 1.2.2016 और िवदेश यापार नीित (2015—20)
के प,रिश- ट 2ट के ावधान म1 िन2 नानुसार संशोधन करते ह3:
.सं.
.सं.
.सं.
.सं.
या पु! त
या पु! त
या पु! त
या पु! तक
क
क
क
संबंधी पैरा/
संबंधी पैरा/
संबंधी पैरा/
संबंधी पैरा/
सावजिनक सूचना
सावजिनक सूचना
सावजिनक सूचना
सावजिनक सूचना
प+रिश- ट
प+रिश- ट
प+रिश- ट
प+रिश- ट
ावधान
ावधान
ावधान
ावधान
संशोिधत ावधान
संशोिधत ावधान
संशोिधत ावधान
संशोिधत ावधान
1.
2.14 क
जब कोई आईईसी धारक अपने आईईसी
म1 शाखा काया%लय/धान काया%लय/
पंजीकृत काया%लय का पता के संबंध म1
कोई संशोधन/ प,रवत%न चाहता हो और
प,रणाम" व:प ;े<ािधकार से संबंिधत
;े<ीय ािधकारी के काया%लय म1
प,रवत%न होता है तो इस संबंध म1 नए
;े<ीय ािधकारी, िजसके ;े<ािधकार म1
जब कोई आईईसी धारक अपने आईईसी
म1 शाखा काया%लय/धान काया%लय/
पंजीकृत काया%लय का पता के संबंध म1
कोई संशोधन/ प,रवत%न चाहता हो और
प,रणाम" व:प ;े<ािधकार से संबंिधत
;े<ीय ािधकारी के काया%लय म1
प,रवत%न होता है तो इस संबंध म1
संबंिधत 0ेीय ािधकारी को अनुरोध
संबंिधत 0ेीय ािधकारी को अनुरोध
संबंिधत 0ेीय ािधकारी को अनुरोध
संबंिधत 0ेीय ािधकारी को अनुरोध
2
THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
[PART I—SEC. 1]
आवेदक अपना काया%लय " थानांत,रत
कर रहा है, को अनुरोध करना होगा।
आवेदन संबंधी A यौरे के साथ इस
अनुरोध कC ित पूव% ;े<ीय ािधकारी
के उस काया%लय म1 जमा करनी होगी
जहां से मूल आईईसी जारी कया गया
था।
इस अनुरोध के आधार पर पूव% ;े<ीय
ािधकारी (जो अब तक आईईसी फाइल
का अिभर;क रहा है) आईईसी फाइल
नए ;े<ीय ािधकारी (नया अिभर;क)
को ह" तांत,रत करेगा जो ह" तांत,रत
फाइल और आवेदक के Iारा " तुत नए
द" तावेज के आधार पर समुिचत
संशोधन करेगा। नया ;े<ीय ािधकारी
आवेदक को इसके नये पते पर आवK यक
कायL को िन- पादत करने और एफटीपी
के अनुसार पा< लाभ के िलए आवेदन
करने कC अनुमित देगा।
करना होगा िजसके 0ेािधकार म'
करना होगा िजसके 0ेािधकार म'
करना होगा िजसके 0ेािधकार म'
करना होगा िजसके 0ेािधकार म'
आवेदक आता है।
आवेदक आता है।
आवेदक आता है।
आवेदक आता है।
इस अनुरोध के आधार पर 0ेीय
0ेीय
0ेीय
0ेीय
ािधकारी (जो अब तक आईईसी फाइल
ािधकारी (जो अब तक आईईसी फाइल
ािधकारी (जो अब तक आईईसी फाइल
ािधकारी (जो अब तक आईईसी फाइल
का अिभर0क रहा हो) ऐसे अनुरोध पर
का अिभर0क रहा हो) ऐसे अनुरोध पर
का अिभर0क रहा हो) ऐसे अनुरोध पर
का अिभर0क रहा हो) ऐसे अनुरोध पर
कारवाई करेगा और उिचत पाए जाने पर
कारवाई करेगा और उिचत पाए जाने पर
कारवाई करेगा और उिचत पाए जाने पर
कारवाई करेगा और उिचत पाए जाने पर
आईईसी म' संशोधन
आईईसी म' संशोधन
आईईसी म' संशोधन
आईईसी म' संशोधन करेगा और इसक;
करेगा और इसक;
करेगा और इसक;
करेगा और इसक;
सूचना उस 0ेीय ािधकारी को देगा
सूचना उस 0ेीय ािधकारी को देगा
सूचना उस 0ेीय ािधकारी को देगा
सूचना उस 0ेीय ािधकारी को देगा
िजसके
0ेािधकार
म'
आवेदक
िजसके
0ेािधकार
म'
आवेदक
िजसके
0ेािधकार
म'
आवेदक
िजसके
0ेािधकार
म'
आवेदक
! था
! था
! था
! थानांतरण चाहता है।
नांतरण चाहता है।
नांतरण चाहता है।
नांतरण चाहता है। नया ;े<ीय
ािधकारी आवेदक को इसके नये पते पर
आवK यक कायL को िन- पादत करने और
एफटीपी के अनुसार पा< लाभ के िलए
आवेदन करने कC अनुमित देगा।
2.
साव%जिनक सूचना
सं.
58
दनांक
01.02.2016
ऑनलाईन आईईसी आवेदन के एक बार
अ" वीकृत होने के बाद इसे आगे
याबO नहP कया जाएगा। आईईसी
ाQ त करने के इR छुक आवेदक को नए
िसरे से 500 :पये ोसेTसग शु क देकर
पुन: आवेदन करना होगा।
आईईसी आवेदन हेतु आवेदक को 500
:पये (केवल पांच सौ :पए) शु क का
भुगतान करना आवK यक है। यद आवेदन
यद आवेदन
यद आवेदन
यद आवेदन
अ! वी
अ! वी
अ! वी
अ! वीकृत हो जाता है तो आवेदक आगे
कृत हो जाता है तो आवेदक आगे
कृत हो जाता है तो आवेदक आगे
कृत हो जाता है तो आवेदक आगे
िबना कसी शु= क
िबना कसी शु= क
िबना कसी शु= क
िबना कसी शु= क के भुगतान के पूव
के भुगतान के पूव
के भुगतान के पूव
के भुगतान के पूव
आवेदन के अ! वी
आवेदन के अ! वी
आवेदन के अ! वी
आवेदन के अ! वीकृत होने के कारण? का
कृत होने के कारण? का
कृत होने के कारण? का
कृत होने के कारण? का
िनवारण कर सकेगा।
िनवारण कर सकेगा।
िनवारण कर सकेगा।
िनवारण कर सकेगा।
3.
प,रिश- ट2ट
7. शु= क
. शु= क
. शु= क
. शु= क का समायोजन:
का समायोजन:
का समायोजन:
का समायोजन:
ऐसे मामले जहां ;े<ीय ािधकारी Iारा
पूव% ािधकार-प< (िजसे फम% के िनवेदन
करने पर सीमा-शु क िवभाग के प तन
पर पंजीकरण न कए जाने के कारण
;े<ीय ािधकारी Iारा िनर" त कया
गया है) के " थान पर नया अिUम
ािधकार प<, ईपीसीजी तथा Vूटी
ेिडट ि" प जारी कC गई है इनम1
;े<ीय ािधकारी Iारा पूव% ािधकार
प< हेतु भुगतान कया गया आवेदन
शु क
का
नए
ािधकार-प<
हेतु
समायोजन कया जाएगा। तथािप, नए
ािधकार प< के िलए 200 :पये के
X यूनतम आवेदन शु क का भुगतान कया
जाएगा। संबंिधत ;े<ीय ािधकारी का
काया%लय मुख इस ावधान के अंतग%त
ािधकार प< जारी करते समय पूव% म1
ऐसे मामले जहां ;े<ीय ािधकारी Iारा
पूव% ािधकार-प< (िजसे फम% के िनवेदन
करने पर सीमा-शु क िवभाग के प तन
पर पंजीकरण न कए जाने के कारण
;े<ीय ािधकारी Iारा िनर" त कया
गया है) के " थान पर नया अिUम
ािधकार प<, ईपीसीजी तथा Vूटी
ेिडट ि" प जारी कC गई है अथवा ऐसा
अथवा ऐसा
अथवा ऐसा
अथवा ऐसा
मामला जहां 0ेीय ािधकारी फम
मामला जहां 0ेीय ािधकारी फम
मामला जहां 0ेीय ािधकारी फम
मामला जहां 0ेीय ािधकारी फम को
को
को
को
सही ! क;
सही ! क;
सही ! क;
सही ! क;म के अंतगत आवेदन करने का
म के अंतगत आवेदन करने का
म के अंतगत आवेदन करने का
म के अंतगत आवेदन करने का
सुझाव देता है,
सुझाव देता है,
सुझाव देता है,
सुझाव देता है, इनम1 ;े<ीय ािधकारी
Iारा पूव% ािधकार प< हेतु भुगतान
कया गया आवेदन शु क का नए
ािधकार-प< हेतु समायोजन कया
जाएगा। तथािप, नए ािधकार प< के
िलए 200 :पये के X यूनतम आवेदन
शु क का भुगतान कया जाएगा।
संबंिधत ;े<ीय ािधकारी का काया%लय
¹HkkxIµ[k.M1º
Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k
3
िनर" त
कए गए ािधकार-प< का
समुिचत Tलकेज सुिनिK चत करेगा।
मुख इस ावधान के अंतग%त ािधकार
प< जारी करते समय पूव% म1 िनर" त कए
गए ािधकार-प< का समुिचत Tलकेज
सुिनिK चत करेगा।
2.
इस सावजिनक सूचना का भाव:
इस सावजिनक सूचना का भाव:
इस सावजिनक सूचना का भाव:
इस सावजिनक सूचना का भाव:- या म1 संशोधन/सुधार को अिधसूिचत कया जा रहा है।
ए.के. भ ला, महािनदेशक, िवदेश यापार
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)
PUBLIC NOTICE
New Delhi, the 11th January, 2017
No. 54/(2015—2020)
Subject: -Amendment in Chapter 2 of the Handbook of Procedure (2015-20).
F. No.01/93/180/09/AM-16/PC-2 (B).—In exercise of powers conferred under paragraph
2.04 of the Foreign Trade Policy, 2015—2020, the Director General of Foreign Trade hereby amends
para 2.14(A) of the Handbook of Procedure (2015—20) as well as the provision in the Public Notice
No.58 dated 1.2.2016 and Appendix 2K of FTP(2015—20) as under:
Sl
no.
HBP Para/
Public
Notice / Appendi
Provision
Revised Provision
1.
2.14 A
When
an
IEC
holder
seeks
modification/change
of
Branch
Office/Head Office/Registered Office
address in its IEC and which involves a
shift in its jurisdictional RA, a request
to that effect will have to be made to
the new RA to whose jurisdiction the
applicant is shifting its Office. A copy
of this request with application details
is to be submitted to the old RA from
where the original IEC was issued.
On the basis of this request, the old RA
(the custodian of the IEC file till now)
will transfer the IEC file to the new RA
(the new custodian) which shall make
appropriate amendment based on the
transferred file and fresh documents
submitted to it by the applicant. The
new RA shall allow the person in its
new address to carry out necessary
functions and also apply for eligible
benefits as per FTP.
When an IEC holder seeks modification/change of
Branch Office/Head Office/Registered Office
address in its IEC and which involves a shift in its
jurisdictional RA, a request to that effect will
have to be made to RA concerned under whose
jurisdiction the applicant exists.
On the basis of this request, the RA (custodian of
the IEC file till now) will process such requests
and amend IEC, if found appropriate, under
intimation to the RA under whose jurisdiction
the applicant wants transfer. The new RA shall
allow the person in its new address to carry out
necessary functions and also apply for eligible
benefits as per FTP
2
PN
No.58
dated 1.2.2016
Online IEC applications once rejected
will not be processed any further.
Applicant’s desirous of seeking IEC
will have to apply afresh, by paying the
Applicants are required to pay fees of Rs.500/-
(Rupees five hundred only) for IEC application. If
the application is rejected, applicant shall be
able to rectify the grounds on which previous
4
THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
[PART I—SEC. 1]
processing fees of Rs 500/-
application was rejected, without paying any
further fees.
3.
Appendix
2k
7. Adjustment of Fee:
In cases, where a new Advance
Authorization, EPCG and Duty Credit
Scrip is issued by RA in lieu of the
earlier Authorization (which has been
cancelled by RA, on the request of the
firm, on account of non-registration at
the Customs Port), the application fees
paid in the earlier Authorization will
be adjusted by the RA for the new
Authorization. However, a minimum
application fee of Rs.200/- shall be
paid for the new Authorization. Head
of Office of concerned RA while
issuing
Authorizations
under this
provision shall ensure proper linkage
with
the
earlier
cancelled
Authorization
In cases, where a new Advance Authorization,
EPCG and Duty Credit Scrip is issued by RA in
lieu of the earlier Authorization (which has been
cancelled by RA, on the request of the firm, on
account of non-registration at the Customs Port),
or in case the RA suggests the firm to file
application under correct scheme the application
fees paid in the earlier Authorization will be
adjusted by the RA for the new Authorization.
However, a minimum application fee of Rs.200/-
shall be paid for the new Authorization. Head of
Office
of
concerned
RA
while
issuing
Authorizations under this provision shall ensure
proper
linkage
with
the
earlier
cancelled
Authorization.
2.
Effect of this Public Notice: Amendments/modifications in procedure are being notified.
A. K. BHALLA, Director General of Foreign Trade
Uploaded by Dte.of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
RAKESH SUKUL
Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.01.13 23:09:05 +05'30'