7608 GI/2018

(1)

jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99

REGD. NO. D. L.-33004/99

vlk/kj.k

EXTRAORDINARY

Hkkx II—[k.M 3—mi&[k.M (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

izkf/dkj ls izdkf'kr

PUBLISHED BY AUTHORITY

la- 5100]

ubZ fnYyh] 'kqØokj] fnlEcj 28] 2018@ikS"k 7] 1940

No. 5100]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 28, 2018/PAUSHA 7, 1940

आवासन

आवासन

आवासन

आवासन और

और

और

और शहरी

शहरी

शहरी

शहरी काय

काय

काय

काय मंालय

मंालय

मंालय

मंालय

(दली

दली

दली

दली भाग

भाग

भाग

भाग)

अिधसूचना

अिधसूचना

अिधसूचना

अिधसूचना

नई दली, 28 दस बर, 2018

का

का

का

का.आ. 6354

6354

6354

6354(अ).

(अ).

(अ).

(अ).—यत: के सरकार का द ली मु य योजना-2021 के संबंध म िजन कितपय संशोधन का ताव था, , , , उ ह

दली िवकास अिधिनयम, 1957 (1957

, 1957 (1957

, 1957 (1957

, 1957 (1957 का 61)

61)

61)

61) क% धारा-44

44

44

44 के उपबंध के अनुसार द ली िवकास ािधकरण (ारा दनांक

28.08.2014

28.08.2014

28.08.2014

28.08.2014 के का.आ. 2177

2177

2177

2177(अ) के तहत साव*जिनक सूचना के -प म भारत के राजप/, , , , असाधारण म कािशत कया गया था िजसम

उ1

नो2टस क% तारीख से प5तालीस दन (45)

(45)

(45)

(45) के अंदर उ1 अिधिनयम क% धारा 11

11

11

11-क क% उप-धारा (3)

(3)

(3)

(3) (ारा यथा अपेि6त

आपि8यां/सुझाव आमंि/त कए गए थे।

2.

यत:  तािवत संशोधन के संबंध म कोई आपि8/सुझाव ा? त नह@ Aआ है।

3.

यत: के सरकार ने इस मामले के सभी पहलुD पर E यानपूव*क िवचार करने के पF चात् द ली मु य योजना-2021

2021

2021

2021 म संशोधन

करने का िनण*य िलया है ।

4.

अत: अब, उ1 अिधिनयम क% धारा 11

11

11

11-क क% उप-धारा (2) (ारा द8 शि1य का योग करते Aए, , , , के सरकार एतJारा

भारत के राजप/ म इस अिधसूचना के कािशत होने क% तारीख से उ1 दली मु य योजना-2021

2021

2021

2021 म िनKिलिखत संशोधन करती है:

पैरा/.सं.

पैरा/.सं.

पैरा/.सं.

पैरा/.सं.

द ली

द ली

द ली

द ली मु य

मु य

मु य

मु य योजना

योजना

योजना

योजना-2021

2021

2021

2021

द ली

द ली

द ली

द ली मु य

मु य

मु य

मु य योजना म िवमान ावधान

योजना म िवमान ावधान

योजना म िवमान ावधान

योजना म िवमान ावधान

 ता

 ता

 ता

 तािवत संशोधन/प"रवत#न

िवत संशोधन/प"रवत#न

िवत संशोधन/प"रवत#न

िवत संशोधन/प"रवत#न

अE याय-7.0 उOोग

1.

1.

1.

1.

7.4 घरेलू/सेवा उOोग

ii) औोिगक इकाइय' क( अनुमित केवल रा+ ,ी

औोिगक इकाइय' क( अनुमित केवल रा+ ,ी

औोिगक इकाइय' क( अनुमित केवल रा+ ,ी

औोिगक इकाइय' क( अनुमित केवल रा+ ,ीय

य

य

य

राजधानी -े

राजधानी -े

राजधानी -े

राजधानी -े. द ली

. द ली

. द ली

. द ली सरकार /ारा अनंितम

सरकार /ारा अनंितम

सरकार /ारा अनंितम

सरकार /ारा अनंितम

उप

उप

उप

उप-पैरा (

पैरा (

पैरा (

पैरा (ii) को हटा दया जाए

) को हटा दया जाए

) को हटा दया जाए

) को हटा दया जाए; और उप

और उप

और उप

और उप-पैरा (

पैरा (

पैरा (

पैरा (iii) से (

) से (

) से (

) से (vi) तक

) तक

) तक

) तक

दोबारा (

दोबारा (

दोबारा (

दोबारा (ii) से (

) से (

) से (

) से (v) तक के 4प म नंबर डाला जाए।

) तक के 4प म नंबर डाला जाए।

) तक के 4प म नंबर डाला जाए।

) तक के 4प म नंबर डाला जाए।

2

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

पंजीकरण के बाद ही दी जाए।

पंजीकरण के बाद ही दी जाए।

पंजीकरण के बाद ही दी जाए।

पंजीकरण के बाद ही दी जाए।

2.

2.

2.

2.

7.8 औोिगक उपयोग जोन

7.8 औोिगक उपयोग जोन

7.8 औोिगक उपयोग जोन

7.8 औोिगक उपयोग जोन-माग#िनद;श

माग#िनद;श

माग#िनद;श

माग#िनद;श

i) िवकिसत कए जाने वाले नए औोिगक -े.'

) िवकिसत कए जाने वाले नए औोिगक -े.'

) िवकिसत कए जाने वाले नए औोिगक -े.'

) िवकिसत कए जाने वाले नए औोिगक -े.' का

का

का

का

भूखंडीय िवकास पृथक औोिगक इकाइय' के िलए

भूखंडीय िवकास पृथक औोिगक इकाइय' के िलए

भूखंडीय िवकास पृथक औोिगक इकाइय' के िलए

भूखंडीय िवकास पृथक औोिगक इकाइय' के िलए

कया जा सकता है।

कया जा सकता है।

कया जा सकता है।

कया जा सकता है।

i) िवकिसत कए जाने वाले नए औोिगक -े.' का भूखंडीय

िवकिसत कए जाने वाले नए औोिगक -े.' का भूखंडीय

िवकिसत कए जाने वाले नए औोिगक -े.' का भूखंडीय

िवकिसत कए जाने वाले नए औोिगक -े.' का भूखंडीय

िवकास पृथक औोिगक इकाइय' के िलए कया जा सकता है।

िवकास पृथक औोिगक इकाइय' के िलए कया जा सकता है।

िवकास पृथक औोिगक इकाइय' के िलए कया जा सकता है।

िवकास पृथक औोिगक इकाइय' के िलए कया जा सकता है।

[फा.सं. के-12011/5/2017-डीडी-I]

अिनल कुमार, अवर सिचव

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2018

S.O. 6354(E).—Whereas, certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master

Plan for Delhi-2021 as part of its review exercise which were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public

Notice S.O. No. 2177 (E) dated 28.08.2014 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of

Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section

(3) of Section 11-A of the said Act, within forty five (45) days from the date of the said notice.

2. Whereas, no objections/suggestions has been received with regard to the proposed modifications.

3. Whereas, the Central Government has, after carefully considering all aspect of the matter, decided to modify the

Master Plan for Delhi-2021.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the

Central Government hereby makes the following modifications in the said Master Plan for Delhi–2021 with effect from

the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

MODIFICATIONS:

Para/

S.N.

MPD-2021

Existing Provision in MPD-2021

Proposed Amendments/Modifications

CHAPTER-7.0 INDUSTRY

1

7.4 HOUSEHOLD / SERVICE INDUSTRIES

ii) The industrial units could be permitted only after

provisional registration by the Govt. of NCTD.

Sub-para (ii) to be deleted; and sub-paras (iii) to (vi) to

be renumbered as (ii) to (v).

2

7.8 INDUSTRY USE ZONE – GUIDELINES

i) The new industrial areas to be developed may

have plotted development for individual industrial

units.

i) The new industrial areas to be developed may have

plotted development for individual industrial units.

[F.No. K-12011/5/2017-DD-I]

ANIL KUMAR, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR

Digitally signed

by ALOK KUMAR

Date: 2019.01.01

15:47:21 +05'30'