31GI/2020

(1)

रिजी

रिजी

रिजी

रिजी संसंसंसं. . . . डी

डी

डी

डी.एल

एल

एल

एल.- 33004/99

33004/99

33004/99

33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

असाधारण

असाधारण

असाधारण

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—ख ड 3—उप-ख ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

ािधकार

ािधकार

ािधकार

ािधकार सेसेसेसे कािशत

कािशत

कािशत

कािशत

PUBLISHED BY AUTHORITY

सड़क

सड़क

सड़क

सड़क परवहन

परवहन

परवहन

परवहन और

और

और

और राजमाग

राजमाग

राजमाग

राजमाग मं ालय

मं ालय

मं ालय

मं ालय

अिधसूचना

अिधसूचना

अिधसूचना

अिधसूचना

नई दली, 31 दस बर, 2019

का.आ.

का.आ.

का.आ.

का.आ. 24(अ).

(अ).

(अ).

(अ).—के ीय सरकार, राीय राजमाग अिधिनयम 1956 (1956 का 48) (िजसे इसम इसके

पात् उ अिधिनयम कहा गया है) क धारा 3क क उप-धारा (1) ारा द! शिय$ का योग करते &ए, यह

समाधान हो जाने के पात् क महारा रा)य के लातूर िजले म NH361H के क.मी. 59.4 से क.मी. 38.2 (ऑफस

ऑफ़ थे सुब िडिवशनल अफसर औसा रेनापुर ) तक के भू-ख-ड के िनमाण (चौड़ीकरण/पे1ड शोडर सिहत 2-लेन/4-लेन

का बनाना आद), अनुर5ण, ब धन और चालन के लोक योजन के िलए वह भूिम अपेि5त है िजसका संि59 वणन

नीचे अनुसूची म दया गया है, ऐसी भूिम का अजन करने के अपने आशय क घोषणा करती है ।

कोई भी ;ि, जो उ भूिम म िहतब< है, उ अिधिनयम क धारा 3ग क उप-धारा (1) के अधीन पूव>

योजन के िलए ऐसी भूिम के उपयोग पर राजप? म इस अिधसूचना के काशन क तारीख से इ@स दन के भीतर

अपनी आपि! कट कर सकेगा ।

ऐसी Bयेक आपि! स5म ािधकारी, अथात् सब िडिवशनल अफसर औसा रेनापुर को िलिखत Dप मे Eतुत

क जाएगी और उसम उसके आधार अिधकिथत कए जाएंगे और स5म ािधकारी, आपि!कता को ;िगत Dप मे या

कसी िविधक पेशेवर ारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपि!य$ क सुनवाई के पात् तथा ऐसी और जाँच

संसंसंसं. 24]

नई

नई

नई

नई दली

दली

दली

दली, बुधवार

बुधवार

बुधवार

बुधवार, , , , जनवरी

जनवरी

जनवरी

जनवरी 1, 2020

, 2020

, 2020

, 2020/पौष

पौष

पौष

पौष 11

11

11

11, 1941

, 1941

, 1941

, 1941

No. 24]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 1, 2020/ PAUSHA 11, 1941

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03012020-215092

CG-DL-E-03012020-215092

2

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

करने के पात्, यद कोई हो, िजसे स5म ािधकारी आवFयक समझे, आदेश ारा या तो आपि!य$ को अनुGात कर

सकेगा या अननुGात कर सकेगा ।

उ अिधिनयम क धारा 3ग क उप-धारा (2) के अधीन स5म ािधकारी ारा कया गया कोई भी आदेश

अंितम होगा ।

इस अिधसूचना के अंतगत आने वाली भूिम के रेखांक और अ य Hयौरे स5म ािधकारी के उ कायालय म

उपलHध हJ और उनका िहतब< ;िय$ ारा िनरी5ण कया जा सकता है ।

अनुसूची

अनुसूची

अनुसूची

अनुसूची

महारा

महारा

महारा

महारा रा य

रा य

रा य

रा य केकेकेके लातूर

लातूर

लातूर

लातूर िजले

िजले

िजले

िजले मममम NH361H

NH361H

NH361H

NH361H केकेकेके क

क

क

क.मी

मी

मी

मी. 59.4

. 59.4

. 59.4

. 59.4 सेसेसेसे क

क

क

क.मी

मी

मी

मी. 38.2 (

. 38.2 (

. 38.2 (

. 38.2 (ऑफस

ऑफस

ऑफस

ऑफस ऑफ़

ऑफ़

ऑफ़

ऑफ़ थेथेथेथे सब िडिवशनल

िडिवशनल

िडिवशनल

िडिवशनल अफसर

अफसर

अफसर

अफसर

औसा

औसा

औसा

औसा रेनापुर

रेनापुर

रेनापुर

रेनापुर ) केकेकेके िलए

िलए

िलए

िलए अजन

अजन

अजन

अजन क

क

क

क जाने

जाने

जाने

जाने वाली

वाली

वाली

वाली संरचना

संरचना

संरचना

संरचना रिहत

रिहत

रिहत

रिहत अथवा

अथवा

अथवा

अथवा संरचना

संरचना

संरचना

संरचना सिहत

सिहत

सिहत

सिहत भूिम

भूिम

भूिम

भूिम का

का

का

का संि

संि

संि

संि िववरण

िववरण

िववरण

िववरण

रा य का नाम

रा य का नाम

रा य का नाम

रा य का नाम: : : : महारा

महारा

महारा

महारा

िजले का नाम

िजले का नाम

िजले का नाम

िजले का नाम: : : : लातुर

लातुर

लातुर

लातुर

िमक संया

िमक संया

िमक संया

िमक संया

सवण संया

सवण संया

सवण संया

सवण संया

भूिम का कार

भूिम का कार

भूिम का कार

भूिम का कार

भूिम क कृित

भूिम क कृित

भूिम क कृित

भूिम क कृित

भूिम का े%फल

भूिम का े%फल

भूिम का े%फल

भूिम का े%फल

('थानीय इकाई

'थानीय इकाई

'थानीय इकाई

'थानीय इकाई)

भूिम का े%फल

भूिम का े%फल

भूिम का े%फल

भूिम का े%फल

(हे,टेयर

हे,टेयर

हे,टेयर

हे,टेयर)

तालुक का नाम

तालुक का नाम

तालुक का नाम

तालुक का नाम: : : : रेनापुर

रेनापुर

रेनापुर

रेनापुर

गांव

गांव

गांव

गांव का नाम

का नाम

का नाम

का नाम: : : : घनसरगाव

घनसरगाव

घनसरगाव

घनसरगाव

1

275

िनजी

एKीकचरल

0.8445000(हेLटेयर) 0.8445000

2

278

िनजी

एKीकचरल

0.1000000(हेLटेयर) 0.1000000

3

279

िनजी

एKीकचरल

0.4645000(हेLटेयर) 0.4645000

4

285

िनजी

एKीकचरल

0.0456000(हेLटेयर) 0.0456000

5

288

िनजी

एKीकचरल

0.3762000(हेLटेयर) 0.3762000

6

290

िनजी

एKीकचरल

0.2627000(हेLटेयर) 0.2627000

7

291

िनजी

एKीकचरल

0.2853000(हेLटेयर) 0.2853000

8

292

िनजी

एKीकचरल

0.0600000(हेLटेयर) 0.0600000

गांव का नाम

गांव का नाम

गांव का नाम

गांव का नाम: : : : रेणापूर

रेणापूर

रेणापूर

रेणापूर

1

11

िनजी

एKीकचरल

0.1000000(हेLटेयर) 0.1000000

¹भाग IIµख ड 3(ii)º

भारत का राजप : असाधारण

3

2

14

िनजी

एKीकचरल

0.2000000(हेLटेयर) 0.2000000

3

2

िनजी

एKीकचरल

0.1000000(हेLटेयर) 0.1000000

कुल

कुल

कुल

कुल 2.8388

2.8388

2.8388

2.8388

2.8388

2.8388

2.8388

2.8388

[फा. सं. RW/NH-12014/168/2017-MAH-Zone IV/3A4]

राजेश गुM ता, उप सिचव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2019

S.O. 24(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways

Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for

the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building

(widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.,), maintenance, management and operation of NH361H in

the stretch of land from Km 59.4 to Km38.2 (Office of the Sub Divisional Officer Ausa Renapur) in the district of

LATUR in the state of MAHARASHTRA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this

notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of

section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub Divisional Officer Ausa Renapur in

writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of

being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making

such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the

objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected

by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH361H in the stretch of land

from NH361H (Office of the Sub Divisional Officer Ausa Renapur) in the district of LATUR in the state of

MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA District: Latur

S. No. Survey / Plot Number

Type of Land

Nature Of Land

Area

(in Local Unit)

Area

(in Hectare)

Taluk: Renapur

Village: Ghansargaon

1

275

Private

agricultural

0.8445000(Hectare )

0.8445000

2

278

Private

agricultural

0.1000000(Hectare )

0.1000000

4

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

3

279

Private

agricultural

0.4645000(Hectare )

0.4645000

4

285

Private

agricultural

0.0456000(Hectare )

0.0456000

5

288

Private

agricultural

0.3762000(Hectare )

0.3762000

6

290

Private

agricultural

0.2627000(Hectare )

0.2627000

7

291

Private

agricultural

0.2853000(Hectare )

0.2853000

8

292

Private

agricultural

0.0600000(Hectare )

0.0600000

Village: Renapur

1

11

Private

Agricultural

0.1000000(Hectare )

0.1000000

2

14

Private

Agricultural

0.2000000(Hectare )

0.2000000

3

2

Private

agricultural

0.1000000(Hectare )

0.1000000

Total 2.8388

2.8388

[F. No. RW/NH-12014/168/2017-MAH-Zone IV/3A4]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR

VERMA

Digitally signed by

MANOJ KUMAR VERMA

Date: 2020.01.03

19:24:00 +05'30'