190 GI/2020

(1)

रिजी

रिजी

रिजी

रिजी संसंसंसं. . . . डी

डी

डी

डी.एल

एल

एल

एल.- 33004/99

33004/99

33004/99

33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

असाधारण

असाधारण

असाधारण

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—ख ड 3—उप-ख ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

ािधकार

ािधकार

ािधकार

ािधकार सेसेसेसे कािशत

कािशत

कािशत

कािशत

PUBLISHED BY AUTHORITY

सड़क

सड़क

सड़क

सड़क प रवहन

प रवहन

प रवहन

प रवहन और

और

और

और राजमाग

राजमाग

राजमाग

राजमाग मंालय

मंालय

मंालय

मंालय

अिधसूचना

अिधसूचना

अिधसूचना

अिधसूचना

नई दली, 8 जनवरी, 2020

का.आ.

का.आ.

का.आ.

का.आ. 144

44

44

44(अ)

(अ)

(अ)

(अ).—के ीय सरकार, राीय राजमाग अिधिनयम, 1956 (1956 का 48) क धारा 3 के

खंड (क) ारा द शिय का योग करते ए, नीचे दी गयी अनुसूची मे यथा िविनद" NH23 के 2.9 कमी से

26.000 कमी तक के भूख$ड के संबंध म& उ राीय राजमाग के िनमाण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आद),

अनुर,ण, बंध और चालन हेतु उ अिधिनयम के अधीन स,म ािधकारी के कृ3य का पालन करने के िलए इस

अिधसूचना के राजप5 म& काशन क तारीख से स,म ािधकारी के 6प मे ािधकृत करती है।

अनुसूची

अनुसूची

अनुसूची

अनुसूची

झारखंड

झारखंड

झारखंड

झारखंड राय

राय

राय

राय मममम राीय

राीय

राीय

राीय राजमाग

राजमाग

राजमाग

राजमाग संया

संया

संया

संया-NH23

NH23

NH23

NH23 तक

तक

तक

तक क

क

क

क भूिम

भूिम

भूिम

भूिम का

का

का

का अजन।

अजन।

अजन।

अजन।

िमक

िमक

िमक

िमक

संया

संया

संया

संया

स म ािधकारी

स म ािधकारी

स म ािधकारी

स म ािधकारी

भूिम का

भूिम का

भूिम का

भूिम का

िववरण

िववरण

िववरण

िववरण

राय

राय

राय

राय

िजले

िजले

िजले

िजले

का नाम

का नाम

का नाम

का नाम

तालुक का नाम

तालुक का नाम

तालुक का नाम

तालुक का नाम

गांव का नाम

गांव का नाम

गांव का नाम

गांव का नाम

1

2

3

4

5

6

7

संसंसंसं.

.

.

. 134]

नई

नई

नई

नई दली

दली

दली

दली, , , , शुवार

शुवार

शुवार

शुवार, , , , जनवरी

जनवरी

जनवरी

जनवरी 10

10

10

10, 20

, 20

, 20

, 2020

20

20

20/पौष

पौष

पौष

पौष 20

20

20

20, 1941

, 1941

, 1941

, 1941

No. 134]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 10, 2020/PAUSHA 20, 1941

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13012020-215369

CG-DL-E-13012020-215369

2

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

1

िडिट ल ड

ए जीशन

अफसर

राीय

राजमाग

संया

NH23 के

क.मी. 2.9 से

26 तक

झारखंड राँची

नगड़ी

1

टकरा टोली

2

नारो

[फा. सं. NHAI/PIU/RNC/ROB/NH23/LA]

राजेश गु# ता, उप सिचव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th January, 2020

S.O. 144(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act,

1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule

annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with

effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from

Km. 2.9 to Km. 26.000 of the NH23 for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and

operation in the State of JHARKHAND.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH23 in the State of JHARKHAND.

Sl.

No.

CALA

Stretch State

District

Taluk/Mandal

Name of the Village

1

2

3

4

5

6

7

1

DISTRICT

LAND

ACQUISITION

OFFICER

2.9KM

To

26KM

JHARKHAND RANCHI

Nagri

1

Tikra Toli

2

Naro

[F. No. NHAI/PIU/RNC/ROB/NH23/LA]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA

Digitally signed by MANOJ KUMAR

VERMA

Date: 2020.01.13 19:41:28 +05'30'