3661 GI/2021

(1)

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राजधकार से प्रकाजित

PUBLISHED BY AUTHORITY

गृह मंत्रालय

(िम्मू, कश्मीर और लद्दाख कायय जिभाग)

िुजिपत्र

नई दिल् ली, 1 िुलाई, 2021

का.आ. 2664(अ).—भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 31 मार्य, 2020 में

का.आ. 1229(अ) द्वारा यथा-प्रकाजित िम्मू-कश्मीर पुनगयठन (राज्य जिजधयों का अनुकूलन) आिेि, 2020 में,--

पृष्ठ सं.

पंजि सं.

के स्ट्थान पर

पढें

(1)

(2)

(3)

(4)

4

4

“मुख्यमंत्री”

“राज्य का मुख्यमंत्री”

5

21

हहंिी पाठ में पररितयन की आिश्यकता

नहीं है ।

6

5

“धारा 3”

“धारा 4”

10

25

“ खंड (क) में, “िम्मू-कश्मीर प्रैस और

“िम्मू-कश्मीर प्रैस और

प्रकािन अजधजनयम संित्, 1989

प्रकािन अजधजनयम संित्, 1989

की धारा 5” के स्ट्थान पर “प्रैस”

की धारा 5” के स्ट्थान पर “प्रैस”

सं. 2470]

नई दिल्ली, बृहस्ट् पजतिार, िुलाई 1, 2021/आषाढ 10, 1943

No. 2470]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 1, 2021/ASHADHA 10, 1943

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01072021-228071

CG-DL-E-01072021-228071

2

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

10

27

“ खंड (क) में, “िम्मू-कश्मीर प्रैस और

“िम्मू-कश्मीर प्रैस और

प्रकािन अजधजनयम संित्, 1989 की

प्रकािन अजधजनयम संित्, 1989 की

धारा 26” के स्ट्थान पर “प्रैस”

धारा 26” के स्ट्थान पर “प्रैस”

14

1

“िम्मू-कश्मीर पंर्ायतों और

“िम्मू-कश्मीर पंर्ायतों और

नगरपाजलकाओं के जलए जित्त आयोग”

नगरपाजलकाओं के जलए राज्य जित्त

आयोग”

16

10

हहंिी पाठ में पररितयन की आिश्यकता नहीं है ।

20

35

“उपधारा (5) के, िूसरे परंतुक में :--”

“उपधारा (5) में,--”

21

2

“प्रजतकुलपजत के परामिय से “िहां िहां

“िूसरे परंतुक में,“प्रजतकुलपजत के परामिय

िह आता है” लोप करें”

से, िहां-िहां िह आता है’’, का लोप करें”

24

13

हहंिी पाठ में पररितयन की आिश्यकता नहीं है ।

25

19 और 20

“अध्याय 19” और “अध्याय 17”

“अध्याय 14” और “अध्याय 12”

[फा. सं. 11014/05/2014-के.1]

अिय कुमार भल्ला, गृह सजर्ि

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Jammu, Kashmir and Ladakh Affairs)

CORRIGENDA

New Delhi, the 1st July, 2021

S.O. 2664(E).—In the Jammu and Kashmir Reorganisation (Adaptation of State Laws) Order,

2020 as published vide S.O. 1229(E), in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3,

Sub–section (ii), dated the 31st March, 2020:-

[F. No. 11014/05/2014-K.I]

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50

7

“Chief Minister”

“Chief Minister of the State”

51

30

“102 and 103 of the Code of

Criminal Procedure Samvat”

“sections 102 and 103 of the Code of

Criminal Procedure Samvat”

52

7

“Section 3”

“Section 4”

56

32

“In clause (a), for “section

(5)”

“For “section 5”

56

34

“In clause (a), for “section

(26)”

“For “section 26”

60

11

“The Jammu and Kashmir

Finance Commission”

“The Jammu and Kashmir State

Finance Commission”

62

29

and the

“and “the”

67

25

“In sub-section (5), in the

second proviso”

“In sub-section (5)”

67

27

“Omit ”

“In the second proviso, omit”

71

13

“For “in”

“For “on”

72

22

“Chapter XIX” and “Chapter

XVII”

“Chapter XIV” and “Chapter XII”

[भागII—खण् ड 3(ii)]

भारत का रािपत्र : असाधारण

3

िुजिपत्र

नई दिल् ली, 1 िुलाई, 2021

का.आ. 2665(अ).—भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 5 अक् तूबर, 2020 में

का.आ. 3466(अ) द्वारा यथा-प्रकाजित िम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र पुनगयठन (राज्य जिजधयों का अनुकूलन) तीसरा आिेि,

2020 में,--

पृष्ठ सं.

पंजि सं.

के स्ट्थान पर

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(1)

(2)

(3)

(4)

32

15

“उपधारा (8)”

“उपधारा (5)”

32

18

हहंिी पाठ में पररितयन की आिश्यकता नहीं है ।

32

20

हहंिी पाठ में पररितयन की आिश्यकता नहीं है ।

33

25

जसजिल सोसाइटी अजभव्यजि

“जसजिल सोसाइटी” पि

43

13

“खेत्र की जिधान सभा”

“क्षेत्र की जिधान सभा”

43

23

हहंिी पाठ में पररितयन की आिश्यकता नहीं है ।

44

29

हहंिी पाठ में पररितयन की आिश्यकता नहीं है ।

44

35

“उपधारा (3), (4)और (5)”

“उपधारा (4)और (5)”

44

35

“उपधारा (2), (3)और (4)”

“उपधारा (3)और (4)”

55

पंजि 31 के पश्चात् अंत:स्ट्थाजपत करें:--

‘स्ट्पष्टीकरण—“आर्थयक आिश्यकता, िो सभी के जलए सामान्य है” पि से जनक्षेपों को स्ट्िीकार दकया िाना,

बर्त, आिती और सािजध िमा खातों का खोला िाना िैसी बैंककारी सेिाएं तथा अल्पकाजलक, मध्यकाजलक या

िीघयकाजलक ऋण प्रिान करना अजभप्रेत नहीं होगा दकन्तु इसके अंतगयत बर्त और उधार कायय हैं।’।

55

पंजि 36 और 37 को लोप करें ।

56

पंजि 1 और 2 का लोप करें ।

59

24

हहंिी पाठ में पररितयन की आिश्यकता नहीं है ।

63

8

हहंिी पाठ में पररितयन की आिश्यकता नहीं है ।

71

16

“खंड (ङ) के पश्चात्”

“खंड (र्) के पश्चात्”

71

17

“र्”

“छ”

73

1 से 3

हहंिी पाठ में पररितयन की आिश्यकता नहीं है ।

74

पंजि 4 से पंजि 11 का लोप करें ।

74

पंजि 29 से पंजि 30 का लोप करें ।

76

21

“खंड (5)”

“खंड (v)”

76

25

हहंिी पाठ में पररितयन की आिश्यकता नहीं है ।

[फा. सं. 11014/05/2014-के.1]

अिय कुमार भल्ला, गृह सजर्ि

4

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

CORRIGENDA

New Delhi, the 1st July, 2021

S.O. 2665(E).—In the Union Territory of Jammu and Kashmir Reorganisation (Adaptation of

State Laws) Third Order, 2020 as published vide S.O. 3466(E), in the Gazette of India, Extraordinary,

Part II, Section 3, Sub–section (ii), dated the 5th October, 2020:-

[F. No. 11014/05/2014-K.I]

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93

17

“sub-section (8)”

“sub-section (5)”

93

21

“Svt.”

“Samvat”

93

23

“Svt.”

“Samvat”

94

34

“civil society

“civil society”

104

6

“the Legislative Assembly”

“the Legislative Assembly of”

104

16

“Svt.”

“Samvat”

105

20

“Svt.”

“Samvat”

105

27

“sub-sections (3), (4) and (5)

“sub-sections (4) and (5)”

105

27

“sub-sections (2), (3) and (4)”

Sub-sections (3) and (4)”

114

After line 43, insert,

“ Explanation – The expression “ economic need which is common to all ” shall not mean

banking services like accepting of deposits, opening savings, recurring and fixed deposit

accounts and providing loans under short term, medium term or long term but includes thrift

and credit business.”

115

Omit lines 5 to 8

118

27

“from such that dates”

“from such dates”

121

30

“or “invoice

“or invoice”

129

14

“after clause (e),”

“after clause (f),”

129

15

“(f)

“(g)

130

36

“(12 of 1989)”

“(XII of 1989)”

130

37

“(23 of 1989)”

“(XXIII of 1989)”

131

Omit lines 30 to 39

132

Omit lines 11 to 12

134

4

“clause (5)”

“clause (v)”

134

8

“(10 of 1987)”

“(10 of 1897)”

[भागII—खण् ड 3(ii)]

भारत का रािपत्र : असाधारण

5

िुजिपत्र

नई दिल् ली, 1 िुलाई, 2021

का.आ. 2666(अ).—भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 16 अक् तूबर, 2020 में

का.आ. 3654(अ) द्वारा यथा-प्रकाजित िम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र पुनगयठन (राज्य जिजधयों का अनुकूलन) र्ौथा आिेि,

2020 में,--

पृष्ठ सं.

पंजि सं.

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(3)

(4)

5

16

“पंर् स्ट्थानों”

“सरपंर् और पंर्ों”

7

7

“पित्याग करने िाला”

“पित्याग”

8

4

हहंिी पाठ में पररितयन की आिश्यकता नहीं है ।

12

4

“अध्यक्ष :”

“अध्यक्ष ।”

17

29

“धारा 62”

“धारा 61”

[फा. सं. 11014/05/2014-के.1]

अिय कुमार भल्ला, गृह सजर्ि

CORRIGENDA

New Delhi, the 1st July, 2021

S.O. 2666(E).—In the Union Territory of Jammu and Kashmir Reorganisation (Adaptation of

State Laws) Fourth Order, 2020 as published vide S.O. 3654(E), in the Gazette of India, Extraordinary, Part

II, Section 3, Sub –section (ii), dated the 16th October, 2020:-

[F. No. 11014/05/2014-K.I]

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(3)

(4)

45

7

“ panch seats”

“sarpanch and panch”

46

33

“resigning”

“resign ”

47

19

“Insertion of new Section 2”

omit

50

50

“:”

“.”

55

28

“Section 62”

“Section 61”

6

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

िुजिपत्र

नई दिल् ली, 1 िुलाई, 2021

का.आ. 2667(अ).—भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 26 अक् तूबर, 2020 में

का.आ. 3808(अ) द्वारा यथा-प्रकाजित िम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र पुनगयठन (राज्य जिजधयों का अनुकूलन) पांर्िां आिेि,

2020 में,--

पृष्ठ सं.

पंजि सं.

के स्ट्थान पर

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(1)

(2)

(3)

(4)

13

20

“ “महास्ट्कीम और आंर्जलक स्ट्कीम’

“महास्ट्कीम और आंर्जलक जिकास प्लान”

के स्ट्थान पर,”

के स्ट्थान पर,”

14

33

“ “राज्य के स्ट्थायी जनिासी” लोप”

“ “राज्य के स्ट्थायी जनिासी को”

का लोप”

15

10

“जिनका उल्लेख सरकार रािपत्र”

“जिनका िासकीय रािपत्र”

15

28-29

“तिनुसार इसका आिय “जिकास करना”

“और “जिकास करना” पि का तिनुसार

भी होगा ।”

अथय लगाया िाएगा ।”

17

10

“बना रहेगा;”

“बना रहेगा ।”

32

32

“करना होगा;”

“करना होगा ।”

34

धारा 22कध हहंिी पाठ में पररितयन की आिश्यकता नहीं है ।

का पार्श्य िीषय

38

17

“लागू होना ।”पार्श्य िीषय अंत:स्ट्थाजपत करें ।

38

पंजि 21 से पंजि 24 का लोप करें ।

38

25

“(iii)”

“(ii)”

39

15

हहंिी पाठ में पररितयन की आिश्यकता नहीं है ।

41

2

“िो अन्य सिस्ट्य;”

“िो अन्य सिस्ट्य ।”

43

10

“(1)दकसी अन्य जिजध”

“दकसी अन्य जिजध”

43

15

“स्ट्थानीय स्ट्कीम”

“स्ट्थानीय योिना”

43

धारा 119ग “स्ट्कीम”

“योिना”

का पार्श्य िीषय

43

18-19

“और क्षेत्रीय स्ट्कीम या स्ट्कीम ओं,

“और, यथाजस्ट्थजत, क्षेत्रीय योिना या

यथाजस्ट्थजत, को तैयार”

योिनाओं को तैयार”

43

20

“क्षेत्रीय स्ट्कीम या स्ट्कीम ओं”

“क्षेत्रीय योिना या योिनाओं”

43

22

“क्षेत्रीय स्ट्कीम या स्ट्कीम ओं”

“क्षेत्रीय योिना या योिनाओं”

44

2

हहंिी पाठ में पररितयन की आिश्यकता नहीं है ।

44

3

“अध्याय XI”

“अध्याय Xग”

47

18

“जलया िा रहा है ।”

“जलया िा रहा है :”

47

21

“दकया िाएगा;”

“दकया िाएगा ।”

[भागII—खण् ड 3(ii)]

भारत का रािपत्र : असाधारण

7

49

21

हहंिी पाठ में पररितयन की आिश्यकता नहीं है ।

49

29

“बोडय;”

“बोडय :”

51

3

“करता हो,”

“करता हो ।”

51

10

हहंिी पाठ में पररितयन की आिश्यकता नहीं है ।

51

33

“एक गैर-कृषक व्यजि”

“(1)कोई गैर-कृषक व्यजि,”

51

धारा 133-ठ “ट ितों के अधीन धारा 133-ि, 133-झ,

“ितों के अधीन धारा 133-ि, 133-झ,

का पार्श्य िीषय 133-ञ और 133- भूजम का अंतरण”

133-ञ और 133-ट के अधीन भूजम का

अंतरण।”

53

4

“भेिकर;”

“को संिभय भेिकर ।”

53

9

“बना सकती है ।”

“बना सकती है :”

53

13

“सकती है ।”

“सकती है :”

[फा. सं. 11014/05/2014-के.1]

अिय कुमार भल्ला, गृह सजर्ि

CORRIGENDA

New Delhi, the 1st July, 2021

S.O. 2667(E).—In the Union Territory of Jammu and Kashmir Reorganisation (Adaptation of

State Laws) Fifth Order, 2020 as published vide S.O. 3808(E), in the Gazette of India, Extraordinary,

Part II, Section 3, Sub –section (ii), dated the 26th October, 2020:-

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(2)

(3)

(4)

70

9

“For “master and a zonal

plan”,”

“For “Master Plan and Zonal

Development Plans”,”

71

11

“omit “,permanent”

“omit “to permanent”

71

23

“Government Gazette”

“Official Gazette”

72

5

“accordingly:”

“accordingly;”

73

29

“the Government;”

“the Government.”

85

38

“complying therewith;”

“complying therewith.”

86

42-45

Marginal heading of

section 22-AS

“No Court to take Cognizance

of any Office under this

Chapter”

“No

Court

to

take

Cognizance of any Offence

under this Chapter”

89

38

Insert marginal heading “Application”

89

Omit lines 42 to 44

90

90

Omit line 1

2

“(iii)”

“(ii)”

90

23

“for “whole of the State of

Jammu and Kashmir””

“for “whole of the Jammu

and Kashmir State” ”

91

26

“Kashmir;”

“Kashmir.”

8

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

[F. No. 11014/05/2014-K.I]

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and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

93

10

“(1) Notwithstanding”

“Notwithstanding”

93

16

“Regional Planning”

“REGIONAL PLANNING”

93

39

“by the Board;”

“by the Board.”

94

1

“CHAPTER XI”

“CHAPTER X-C”

96

20

“the relevant Act.”

“the relevant Act:”

96

23

“to registration;”

“to registration.”

98

11

“crop share; and”

“crop share.”

98

22

“2013);”

“2013):”

99

23

“heard,”

“heard.”

99

32

“all encumbrances; and”

“all encumbrances.”

100

8

“Any non-agriculturist”

“(1) Any non-agriculturist”

101

7

“is involved;”

“is involved.”

101

12

“of section 140.”

“of section 140:”

101

16

“particular area.”

“particular area:”

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Date: 2021.07.01 22:51:45 +05'30'