3661 GI/2021
(1)
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx
xxxGIDExxx
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राजधकार से प्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
गृह मंत्रालय
(िम्मू, कश्मीर और लद्दाख कायय जिभाग)
िुजिपत्र
नई दिल् ली, 1 िुलाई, 2021
का.आ. 2664(अ).—भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 31 मार्य, 2020 में
का.आ. 1229(अ) द्वारा यथा-प्रकाजित िम्मू-कश्मीर पुनगयठन (राज्य जिजधयों का अनुकूलन) आिेि, 2020 में,--
पृष्ठ सं.
पंजि सं.
के स्ट्थान पर
पढें
(1)
(2)
(3)
(4)
4
4
“मुख्यमंत्री”
“राज्य का मुख्यमंत्री”
5
21
हहंिी पाठ में पररितयन की आिश्यकता
नहीं है ।
6
5
“धारा 3”
“धारा 4”
10
25
“ खंड (क) में, “िम्मू-कश्मीर प्रैस और
“िम्मू-कश्मीर प्रैस और
प्रकािन अजधजनयम संित्, 1989
प्रकािन अजधजनयम संित्, 1989
की धारा 5” के स्ट्थान पर “प्रैस”
की धारा 5” के स्ट्थान पर “प्रैस”
सं. 2470]
नई दिल्ली, बृहस्ट् पजतिार, िुलाई 1, 2021/आषाढ 10, 1943
No. 2470]
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 1, 2021/ASHADHA 10, 1943
सी.जी.-डी.एल.-अ.-01072021-228071
CG-DL-E-01072021-228071
2
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(ii)]
10
27
“ खंड (क) में, “िम्मू-कश्मीर प्रैस और
“िम्मू-कश्मीर प्रैस और
प्रकािन अजधजनयम संित्, 1989 की
प्रकािन अजधजनयम संित्, 1989 की
धारा 26” के स्ट्थान पर “प्रैस”
धारा 26” के स्ट्थान पर “प्रैस”
14
1
“िम्मू-कश्मीर पंर्ायतों और
“िम्मू-कश्मीर पंर्ायतों और
नगरपाजलकाओं के जलए जित्त आयोग”
नगरपाजलकाओं के जलए राज्य जित्त
आयोग”
16
10
हहंिी पाठ में पररितयन की आिश्यकता नहीं है ।
20
35
“उपधारा (5) के, िूसरे परंतुक में :--”
“उपधारा (5) में,--”
21
2
“प्रजतकुलपजत के परामिय से “िहां िहां
“िूसरे परंतुक में,“प्रजतकुलपजत के परामिय
िह आता है” लोप करें”
से, िहां-िहां िह आता है’’, का लोप करें”
24
13
हहंिी पाठ में पररितयन की आिश्यकता नहीं है ।
25
19 और 20
“अध्याय 19” और “अध्याय 17”
“अध्याय 14” और “अध्याय 12”
[फा. सं. 11014/05/2014-के.1]
अिय कुमार भल्ला, गृह सजर्ि
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(Department of Jammu, Kashmir and Ladakh Affairs)
CORRIGENDA
New Delhi, the 1st July, 2021
S.O. 2664(E).—In the Jammu and Kashmir Reorganisation (Adaptation of State Laws) Order,
2020 as published vide S.O. 1229(E), in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3,
Sub–section (ii), dated the 31st March, 2020:-
[F. No. 11014/05/2014-K.I]
AJAY KUMAR BHALLA, Home Secy.
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(1)
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(3)
(4)
50
7
“Chief Minister”
“Chief Minister of the State”
51
30
“102 and 103 of the Code of
Criminal Procedure Samvat”
“sections 102 and 103 of the Code of
Criminal Procedure Samvat”
52
7
“Section 3”
“Section 4”
56
32
“In clause (a), for “section
(5)”
“For “section 5”
56
34
“In clause (a), for “section
(26)”
“For “section 26”
60
11
“The Jammu and Kashmir
Finance Commission”
“The Jammu and Kashmir State
Finance Commission”
62
29
and the
“and “the”
67
25
“In sub-section (5), in the
second proviso”
“In sub-section (5)”
67
27
“Omit ”
“In the second proviso, omit”
71
13
“For “in”
“For “on”
72
22
“Chapter XIX” and “Chapter
XVII”
“Chapter XIV” and “Chapter XII”
[भागII—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
3
िुजिपत्र
नई दिल् ली, 1 िुलाई, 2021
का.आ. 2665(अ).—भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 5 अक् तूबर, 2020 में
का.आ. 3466(अ) द्वारा यथा-प्रकाजित िम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र पुनगयठन (राज्य जिजधयों का अनुकूलन) तीसरा आिेि,
2020 में,--
पृष्ठ सं.
पंजि सं.
के स्ट्थान पर
पढें
(1)
(2)
(3)
(4)
32
15
“उपधारा (8)”
“उपधारा (5)”
32
18
हहंिी पाठ में पररितयन की आिश्यकता नहीं है ।
32
20
हहंिी पाठ में पररितयन की आिश्यकता नहीं है ।
33
25
जसजिल सोसाइटी अजभव्यजि
“जसजिल सोसाइटी” पि
43
13
“खेत्र की जिधान सभा”
“क्षेत्र की जिधान सभा”
43
23
हहंिी पाठ में पररितयन की आिश्यकता नहीं है ।
44
29
हहंिी पाठ में पररितयन की आिश्यकता नहीं है ।
44
35
“उपधारा (3), (4)और (5)”
“उपधारा (4)और (5)”
44
35
“उपधारा (2), (3)और (4)”
“उपधारा (3)और (4)”
55
पंजि 31 के पश्चात् अंत:स्ट्थाजपत करें:--
‘स्ट्पष्टीकरण—“आर्थयक आिश्यकता, िो सभी के जलए सामान्य है” पि से जनक्षेपों को स्ट्िीकार दकया िाना,
बर्त, आिती और सािजध िमा खातों का खोला िाना िैसी बैंककारी सेिाएं तथा अल्पकाजलक, मध्यकाजलक या
िीघयकाजलक ऋण प्रिान करना अजभप्रेत नहीं होगा दकन्तु इसके अंतगयत बर्त और उधार कायय हैं।’।
55
पंजि 36 और 37 को लोप करें ।
56
पंजि 1 और 2 का लोप करें ।
59
24
हहंिी पाठ में पररितयन की आिश्यकता नहीं है ।
63
8
हहंिी पाठ में पररितयन की आिश्यकता नहीं है ।
71
16
“खंड (ङ) के पश्चात्”
“खंड (र्) के पश्चात्”
71
17
“र्”
“छ”
73
1 से 3
हहंिी पाठ में पररितयन की आिश्यकता नहीं है ।
74
पंजि 4 से पंजि 11 का लोप करें ।
74
पंजि 29 से पंजि 30 का लोप करें ।
76
21
“खंड (5)”
“खंड (v)”
76
25
हहंिी पाठ में पररितयन की आिश्यकता नहीं है ।
[फा. सं. 11014/05/2014-के.1]
अिय कुमार भल्ला, गृह सजर्ि
4
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(ii)]
CORRIGENDA
New Delhi, the 1st July, 2021
S.O. 2665(E).—In the Union Territory of Jammu and Kashmir Reorganisation (Adaptation of
State Laws) Third Order, 2020 as published vide S.O. 3466(E), in the Gazette of India, Extraordinary,
Part II, Section 3, Sub–section (ii), dated the 5th October, 2020:-
[F. No. 11014/05/2014-K.I]
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(4)
93
17
“sub-section (8)”
“sub-section (5)”
93
21
“Svt.”
“Samvat”
93
23
“Svt.”
“Samvat”
94
34
“civil society
“civil society”
104
6
“the Legislative Assembly”
“the Legislative Assembly of”
104
16
“Svt.”
“Samvat”
105
20
“Svt.”
“Samvat”
105
27
“sub-sections (3), (4) and (5)
“sub-sections (4) and (5)”
105
27
“sub-sections (2), (3) and (4)”
Sub-sections (3) and (4)”
114
After line 43, insert,
“ Explanation – The expression “ economic need which is common to all ” shall not mean
banking services like accepting of deposits, opening savings, recurring and fixed deposit
accounts and providing loans under short term, medium term or long term but includes thrift
and credit business.”
115
Omit lines 5 to 8
118
27
“from such that dates”
“from such dates”
121
30
“or “invoice
“or invoice”
129
14
“after clause (e),”
“after clause (f),”
129
15
“(f)
“(g)
130
36
“(12 of 1989)”
“(XII of 1989)”
130
37
“(23 of 1989)”
“(XXIII of 1989)”
131
Omit lines 30 to 39
132
Omit lines 11 to 12
134
4
“clause (5)”
“clause (v)”
134
8
“(10 of 1987)”
“(10 of 1897)”
[भागII—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
5
िुजिपत्र
नई दिल् ली, 1 िुलाई, 2021
का.आ. 2666(अ).—भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 16 अक् तूबर, 2020 में
का.आ. 3654(अ) द्वारा यथा-प्रकाजित िम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र पुनगयठन (राज्य जिजधयों का अनुकूलन) र्ौथा आिेि,
2020 में,--
पृष्ठ सं.
पंजि सं.
के स्ट्थान पर
पढें
(1)
(2)
(3)
(4)
5
16
“पंर् स्ट्थानों”
“सरपंर् और पंर्ों”
7
7
“पित्याग करने िाला”
“पित्याग”
8
4
हहंिी पाठ में पररितयन की आिश्यकता नहीं है ।
12
4
“अध्यक्ष :”
“अध्यक्ष ।”
17
29
“धारा 62”
“धारा 61”
[फा. सं. 11014/05/2014-के.1]
अिय कुमार भल्ला, गृह सजर्ि
CORRIGENDA
New Delhi, the 1st July, 2021
S.O. 2666(E).—In the Union Territory of Jammu and Kashmir Reorganisation (Adaptation of
State Laws) Fourth Order, 2020 as published vide S.O. 3654(E), in the Gazette of India, Extraordinary, Part
II, Section 3, Sub –section (ii), dated the 16th October, 2020:-
[F. No. 11014/05/2014-K.I]
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(3)
(4)
45
7
“ panch seats”
“sarpanch and panch”
46
33
“resigning”
“resign ”
47
19
“Insertion of new Section 2”
omit
50
50
“:”
“.”
55
28
“Section 62”
“Section 61”
6
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(ii)]
िुजिपत्र
नई दिल् ली, 1 िुलाई, 2021
का.आ. 2667(अ).—भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 26 अक् तूबर, 2020 में
का.आ. 3808(अ) द्वारा यथा-प्रकाजित िम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र पुनगयठन (राज्य जिजधयों का अनुकूलन) पांर्िां आिेि,
2020 में,--
पृष्ठ सं.
पंजि सं.
के स्ट्थान पर
पढें
(1)
(2)
(3)
(4)
13
20
“ “महास्ट्कीम और आंर्जलक स्ट्कीम’
“महास्ट्कीम और आंर्जलक जिकास प्लान”
के स्ट्थान पर,”
के स्ट्थान पर,”
14
33
“ “राज्य के स्ट्थायी जनिासी” लोप”
“ “राज्य के स्ट्थायी जनिासी को”
का लोप”
15
10
“जिनका उल्लेख सरकार रािपत्र”
“जिनका िासकीय रािपत्र”
15
28-29
“तिनुसार इसका आिय “जिकास करना”
“और “जिकास करना” पि का तिनुसार
भी होगा ।”
अथय लगाया िाएगा ।”
17
10
“बना रहेगा;”
“बना रहेगा ।”
32
32
“करना होगा;”
“करना होगा ।”
34
धारा 22कध हहंिी पाठ में पररितयन की आिश्यकता नहीं है ।
का पार्श्य िीषय
38
17
“लागू होना ।”पार्श्य िीषय अंत:स्ट्थाजपत करें ।
38
पंजि 21 से पंजि 24 का लोप करें ।
38
25
“(iii)”
“(ii)”
39
15
हहंिी पाठ में पररितयन की आिश्यकता नहीं है ।
41
2
“िो अन्य सिस्ट्य;”
“िो अन्य सिस्ट्य ।”
43
10
“(1)दकसी अन्य जिजध”
“दकसी अन्य जिजध”
43
15
“स्ट्थानीय स्ट्कीम”
“स्ट्थानीय योिना”
43
धारा 119ग “स्ट्कीम”
“योिना”
का पार्श्य िीषय
43
18-19
“और क्षेत्रीय स्ट्कीम या स्ट्कीम ओं,
“और, यथाजस्ट्थजत, क्षेत्रीय योिना या
यथाजस्ट्थजत, को तैयार”
योिनाओं को तैयार”
43
20
“क्षेत्रीय स्ट्कीम या स्ट्कीम ओं”
“क्षेत्रीय योिना या योिनाओं”
43
22
“क्षेत्रीय स्ट्कीम या स्ट्कीम ओं”
“क्षेत्रीय योिना या योिनाओं”
44
2
हहंिी पाठ में पररितयन की आिश्यकता नहीं है ।
44
3
“अध्याय XI”
“अध्याय Xग”
47
18
“जलया िा रहा है ।”
“जलया िा रहा है :”
47
21
“दकया िाएगा;”
“दकया िाएगा ।”
[भागII—खण् ड 3(ii)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
7
49
21
हहंिी पाठ में पररितयन की आिश्यकता नहीं है ।
49
29
“बोडय;”
“बोडय :”
51
3
“करता हो,”
“करता हो ।”
51
10
हहंिी पाठ में पररितयन की आिश्यकता नहीं है ।
51
33
“एक गैर-कृषक व्यजि”
“(1)कोई गैर-कृषक व्यजि,”
51
धारा 133-ठ “ट ितों के अधीन धारा 133-ि, 133-झ,
“ितों के अधीन धारा 133-ि, 133-झ,
का पार्श्य िीषय 133-ञ और 133- भूजम का अंतरण”
133-ञ और 133-ट के अधीन भूजम का
अंतरण।”
53
4
“भेिकर;”
“को संिभय भेिकर ।”
53
9
“बना सकती है ।”
“बना सकती है :”
53
13
“सकती है ।”
“सकती है :”
[फा. सं. 11014/05/2014-के.1]
अिय कुमार भल्ला, गृह सजर्ि
CORRIGENDA
New Delhi, the 1st July, 2021
S.O. 2667(E).—In the Union Territory of Jammu and Kashmir Reorganisation (Adaptation of
State Laws) Fifth Order, 2020 as published vide S.O. 3808(E), in the Gazette of India, Extraordinary,
Part II, Section 3, Sub –section (ii), dated the 26th October, 2020:-
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(1)
(2)
(3)
(4)
70
9
“For “master and a zonal
plan”,”
“For “Master Plan and Zonal
Development Plans”,”
71
11
“omit “,permanent”
“omit “to permanent”
71
23
“Government Gazette”
“Official Gazette”
72
5
“accordingly:”
“accordingly;”
73
29
“the Government;”
“the Government.”
85
38
“complying therewith;”
“complying therewith.”
86
42-45
Marginal heading of
section 22-AS
“No Court to take Cognizance
of any Office under this
Chapter”
“No
Court
to
take
Cognizance of any Offence
under this Chapter”
89
38
Insert marginal heading “Application”
89
Omit lines 42 to 44
90
90
Omit line 1
2
“(iii)”
“(ii)”
90
23
“for “whole of the State of
Jammu and Kashmir””
“for “whole of the Jammu
and Kashmir State” ”
91
26
“Kashmir;”
“Kashmir.”
8
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(ii)]
[F. No. 11014/05/2014-K.I]
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and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
93
10
“(1) Notwithstanding”
“Notwithstanding”
93
16
“Regional Planning”
“REGIONAL PLANNING”
93
39
“by the Board;”
“by the Board.”
94
1
“CHAPTER XI”
“CHAPTER X-C”
96
20
“the relevant Act.”
“the relevant Act:”
96
23
“to registration;”
“to registration.”
98
11
“crop share; and”
“crop share.”
98
22
“2013);”
“2013):”
99
23
“heard,”
“heard.”
99
32
“all encumbrances; and”
“all encumbrances.”
100
8
“Any non-agriculturist”
“(1) Any non-agriculturist”
101
7
“is involved;”
“is involved.”
101
12
“of section 140.”
“of section 140:”
101
16
“particular area.”
“particular area:”
ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2021.07.01 22:51:45 +05'30'