126 GI/2024
(1)
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx
xxxGIDExxx
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण् ड 4
PART III—Section 4
प्राजधकार से प्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
मुरगांव पत्तन का महापत्तन प्राजधकरण मंडल
िुजिपत्र
गोवा, 15 दिसम् बर, 2023
मुरगांव पत्तन का महापत्तन प्राजधकरण मंडल (बैठकें और कारोबार का लेन-िेन) जवजनयम, 2023
अजधसूचना एफ. सं. िीएडी/एमपीए/जवजन/001/2023, दि. 20 जसतंबर, 2023 में.—
(1) पृष्ठ सं. 1 पर जवजनयम सं. 1 ‘संजिप्त नाम और प्रारंभ’ के अंतगगत उप जवजनयम सं. (1) में पहली पंजि में आने वाले
‘प्राजधकरण मंडल’ िब्िों के बाि कोष्ठक में आने वाले ‘मंडल की’ िब्िों को हटाया िाए।
(2) पृष्ठ सं. 2 पर जवजनयम सं. 4 ‘कायगसूची का पररचालन और सहभाजगता का तरीका’ िीर्गक के अंतगगत उप जवजनयम
सं. (1) के िूसरे पैरा की पहली पंजि में “जनणगय लेने के जलए” और “पर बुलाई िा सकती है” के बीच आने वाले
िब्िों “कम नोरटस” को हटाकर उसके स्ट्थान पर “अल्प सूचना” िब्िों को िोड़ा िाए।
(3) पृष्ठ सं. 3 पर जवजनयम सं. 6 ‘बैठकों का संचालन’ िीर्गक के अंतगगत उप जवजनयम सं. (5) में ‘सुजनजित करेगा दक’
और ‘बैठक’ के बीच ‘संपूणग’ िब्ि को िोड़ा िाए।
(4) पृष्ठ सं. 4 पर जवजनयम सं. 6 ‘बैठकों का संचालन’ िीर्गक के अंतगगत उप जवजनयम सं. (12) को हटाया िाए व
उसे जनम्नजलजखत से प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाए:-
“(12) मंडल की बैठक के प्रारंभ से लेकर बैठक समाप्त होने तक, अध्यि या मंडल बैठक की अध्यिता करने वाले
व्यजि, सिस्ट्य और अन्य दकसी व्यजि, जिसकी उपजस्ट्थजत मंडल द्वारा आवश्यक है, के अलावा दकसी अन्य व्यजि
सं. 16]
नई दिल्ली, बृहस्ट् पजतवार, िनवरी 4, 2024/पौर् 14, 1945
No. 16]
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 4, 2024/PAUSHA 14, 1945
सी.जी.-जी.ओ.-अ.-09012024-251223
CG-GO-E-09012024-251223
2
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III—SEC.4]
को उस स्ट्थान पर िहां कोई सिस्ट्य बैठक में या तो प्रत्यि रूप से या जवजडयो कॉन्रेंससंग के माध्यम से भाग ले रहे
है, वहां मंडल की अनुमजत के जबना आने की अनुमजत नहीं होगी ।“
(5) पृष्ठ सं. 4 पर जवजनयम सं. 6 ‘बैठकों का संचालन’ िीर्गक के अंतगगत उप जवजनयम सं. (14) को हटाया िाए व
उसे जनम्नजलजखत से प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाए:-
“(14) मंडल, कंपनी सजचव अजधजनयम,1980 (1980 का 56) की धारा 3 के तहत गरठत इंजस्ट्टट्यूट ऑफ कंपनी
सेक्रेटरीि ऑफ इंजडया द्वारा मंडल बैठकों के संबंध में जवजनर्िगष्ट और केंद्र सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सजचवीय
मानकों का अनुपालन करेगा, जसवाय उसके िो इन जवजनयमों के जवपरीत हो।“
(6) पृष्ठ सं. 4 पर जवजनयम सं. 7 ‘बैठकों के जलए कोरम’ िीर्गक के अंतगगत उप जवजनयम 1 को हटाया िाए व उसे
जनम्नजलजखत से प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाए :-
“(1) मंडल की दकसी भी बैठक के जलए कोरम, ऐसी बैठक के समय इसकी कुल संख्या का एक जतहाई या चार
सिस्ट्य, िो भी अजधक हो, होगा और जवजडयो कॉन्रेंससंग या अन्य ऑजडयो जविुअल साधनों द्वारा सिस्ट्यों की
भागीिारी को भी इस उप जवजनयम के तहत कोरम के प्रयोिनों के जलए जगना िाएगा, िब तक की उसे अजधजनयम
के दकसी भी प्रावधान के तहत कारोबार के दकसी लेन-िेन से बाहर नहीं दकया िाता है।
(7) पृष्ठ सं. 4 पर जवजनयम सं. 7 ‘बैठकों के जलए कोरम’ िीर्गक के अंतगगत उप जवजनयम 2 (ख) को हटाया िाए व उसे
जनम्नजलजखत से प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाए :-
“(2) (ख) िहां मंडल की बैठक कोरम की कमी के जलए आयोजित नहीं की िा सकती, वहां स्ट्वतः स्ट्थगन के जलए
प्रावधान उस तारीख को होगा िो उपजस्ट्थत मंडल के सिस्ट्यों द्वारा जनधागररत की िाएगी और इस तरह के स्ट्थगन
की सूचना सभी सिस्ट्यों को िी िाएगी और कारोबार िो मूल बैठक के समि प्रस्ट्तुत दकया िाना था, यदि उजचत
कोरम होता, उसे स्ट्थजगत बैठक के समि प्रस्ट्तुत दकया िाएगा।“
(8) पृष्ठ सं. 4 पर जवजनयम सं. 7 ‘बैठकों के जलए कोरम’ िीर्गक के अंतगगत उप जवजनयम 2 (घ) में ‘अनुपजस्ट्थजत की’
और ‘की प्रदक्रया’ िब्िों के बीच आने वाले ‘छुट्टी’ िब्ि को हटाकर उसे ‘अनुमजत’ िब्ि से प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाए।
डा. एन. जवनोि कुमार, अध्यि, मुरगांव पत्तन प्राजधकरण मंडल
[जवज्ञापन-III/4/असा./670/2023-24]
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR
VERMA
Digitally signed by
MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2024.01.09 19:27:14
+05'30'