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6. o-firnrdatrc{ qfts-6-d o.d-+.R frqfl, 1903;

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613

(दो) मɅ उस Ǔनयम अथवा उप-Ǔनयम िजसे संशोͬधत ͩकये जाने का Ĥèताव है और

कॉलम (तीन) मɅ संशोͬधत Ǔनयम अथवा उप-Ǔनयम िजसे Ĥèतुत करने का Ĥèताव है और उसके

कारणɉ का उãलेख ͩकया जाना चाǑहए।

उÈत ĤǾप अͬधसूचना के संबंध मɅ ͩकसी åयिÈत अथवा संगठन से ऊपर ͪवǓनǑद[çट 45

Ǒदनɉ कȧ अवͬध के समाÜत होने से पहले ĤाÜत होने वालȣ आपǓतयɉ और सुझावɉ पर राÏय

शासन ɮवारा ͪवचार ͩकया जाएगा।

1.

संͯ¢Üत नाम ͪवèतार और Ĥारंभ'

(1)

इन Ǔनयमɉ का संͯ¢Üत नाम åयावसाǓयक सुर¢ा, èवाèØय और काय[दशाएं

(छƣीसगढ़) Ǔनयम, 2021 है।

(2)

इनका ͪवèतार ¢ेğ सàपूण[ छƣीसगढ़ है।

(3)

ये ͩकसी ऐसी èथापन के संबंध मɅ लागू हɉगे िजसके ͧलए समुͬचत सरकार इस

संǑहता के अधीन राÏय सरकार है।

(4)

ये शासकȧय राजपğ मɅ इसमɅ अंǓतम Ĥकाशन के Ǒदनांक से Ĥवृƣ हɉगे।

2.

पǐरभाषाएँ- (1) इन Ǔनयमɉ मɅ, जब तक ͩक संदभ[ से अÛयथा अपेͯ¢त न हो,

(क) 'पǐरͧशçट' से अͧभĤेत है इन Ǔनयमɉ से संलÊन पǐरͧशçट;

(ख)

"अनुमोǑदत" से अͧभĤेत है यथािèथǓत, राÏय सरकार, ɮवारा इस संबंध मɅ

अͬधसूͬचत अͬधकारȣ या मुÉय Ǔनरȣ¢क सह सुͪवधा Ĥदाता ɮवारा ͧलͨखत मɅ

अनुमोǑदत;

(ग)

'बोड[' से अͧभĤेत है संǑहता कȧ धारा 17 के अधीन गǑठत बोड[ के Ǿप मɅ जब और

जहां Ĥासंͬगक है;

(घ) "बेãट" मɅ कोई भी Ĝाइͪवंग पɪटा या रèसी शाͧमल है।

(ड.)

"कलेÖडर वष[" से अͧभĤेत है ͩकसी वष[ मɅ जनवरȣ के Ĥथम Ǒदन से आरàभ होने

वालȣ बारह मास कȧ कालावͬध;

(च)

“आकिèमक अवकाश' से अͧभĤेत है åयिÈतगत कारणɉ से कम[चारȣ कȧ कत[åय से

आकिèमक अनुपिèथǓत आÍछाǐरत करने के ͧलए अवकाश;

(छ) “बालक" का वहȣ अथ[ होगा जो इसे बालक और ͩकशोर (Ǔनषेध और ͪवǓनयमन)

अͬधǓनयम, 1986 कȧ धारा 21 के Èलॉज (ii) मɅ Ǒदया गया है;

(ज)

"संǑहता" से अͧभĤेत है åयावसाǓयक सुर¢ा, èवाèØय और काय[दशाएं, संǑहता, 2020;

(झ)

"ͪवभाग" से अͧभĤेत है Įम ͪवभाग, छƣीसगढ़शासन;

(ड.)

"ͫडĒी" (तापमान कȧ) से ता×पय[ से है फ़ारेनहाइट पैमाने पर (मापĐम) कȧ

ͫडĒीयां;

(ट)

नाͧमत Ĥाͬधकरण ”का ता×पय[ है एक अͬधकारȣ जो संǑहता कȧ धारा 119 के

उɮदेæय से सरकार ɮवारा अͬधसूͬचत है।

"िजला मिजèĚेट" ͩकसी èथापन के संबंध मɅ "िजला मिजèĚेट" से अͧभĤेत है

यथािèथǓत,

(ठ)

ऐसा िजला मिजèĚेट िजसमɅ उस राजèव िजले मɅ, िजसमɅ èथापन अविèथत है,

ͪवͬध åयवèथा बनाए रखने कȧ काय[कारȣ शिÈतयां ǓनǑहत है:

परÛतु ͩकसी ऐसी èथापन कȧ दशा मɅ जो भागतः एक िजले मɅ अविèथत

है और भागतः ͩकसी अÛय िजले मɅ, उÈत Ĥयोजन के ͧलए िजला मिजèĚेट वह

िजला मिजèĚेट होगा िजसे राÏय सरकार ɮवारा इस Ǔनͧमƣ Ĥाͬधकृत ͩकया जाए;

(ड) "इलेÈĚॉǓनक Ǿप से" का अथ[ है ईमेल ɮवारा Ĥèतुत या कोड के उɮदेæय के ͧलए

ͩकसी भी मोड मɅ ǓनǑद[çट पोट[ल या ͫडिजटल पर अपलोड करना।

(ढ) "पǐरवार", जब ͩकसी काय[कता[ के संबंध मɅ Ĥयोग ͩकया जाता है, का अथ[ है-

(एक) पǓत या प×नी;

(दो) Įͧमक के दƣक बÍचɉ सǑहत बÍचे, जो उस पर Ǔनभ[र हɇ और अठारह वष[ कȧ

आयु पूरȣ नहȣं कर पाए हɇ; तथा

(तीन) माता-ͪपता, दादा-दादȣ, ͪवधवा बेटȣ और ͪवधवा बहन ऐसे काय[कता[ पर Ǔनभ[र

हɇ।

èपçटȣकरण। इस खंड के Ĥयोजनɉ के ͧलए, ऐसे आͬĮतɉ को शाͧमल नहȣं

ͩकया जाएगा, जो इस समय, ऐसे İोतɉ से 21,000 / - ĤǓत माह से अͬधक आय

ĤाÜत कर रहे हɇ या इसे उपयुÈत सरकार ɮवारा समय-समय पर अͬधसूͬचत ͩकया

जा सकता है।

(ण) "धूआं" मɅ गैस या वाçप शाͧमल है।

(त) "Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता" का अथ[ है कोड कȧ धारा 34 के तहत ǓनयुÈत एक

अͬधकारȣ

िजसमɅ

"मुÉय

Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता",

"उप

मुÉय

Ǔनरȣ¢क-सह-

सुͪवधाĤदाता और Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता" शाͧमल हɇ।

(थ)

"Įम आयुÈत" से अͧभĤेत है राÏय शासन ɮवारा, इस हैͧसयत मɅ ǓनयुÈत

अͬधकारȣ या इस हैͧसयत मɅ ǓनयुÈत Įम आयुÈत;

(द) "अǓतǐरÈत Įम आयुÈत" से अͧभĤेत है राÏय शासन ɮवारा, इस हैͧसयत मɅ ǓनयुÈत

अͬधकारȣ या इस हैͧसयत मɅ ǓनयुÈत अपर Įम आयुÈत;

(ध) “लोक सेवा गारंटȣ” अͧभĤेत है लोक सेवा के Ĥदान करने कȧ गारंटȣ अͬधǓनयम

2011;

(न)

'ĤबÛधक से अͧभĤेत है ऐसा åयिÈत जो हेतु èथापन के अͬधभोगी ɮवारा इस Ǿप

मɅ नामांͩकत या ǓनयुÈत ͩकया गया हो;

ͪवभाग ,छƣीसगढ़शासन का आͬधकाǐरक वेब पोट[ल;

(ब)

“संयंğ या उपèकर" के अÛतग[त कोई संयंğ, उपèकर, ͬगयर, मशीनरȣ, साͬधğ या

साधन अथवा उसका कोई पुजा[ आता है;

(भ)

“शिÈत" से अͧभĤेत है ͪवधुत ऊजा[ या ऊजा[ का कोई अÛय Ǿप, िजसका संचार

यंğ ɮवारा ͩकया जाता है और िजसका उ×पादन मानव या पशु ɮवारा नहȣं ͩकया

जाता है;

(म)

"दाब" से अͧभĤेत है èतàभɉ मɅ उतना वाय् दाब जो वायुमंडलȣय दाब से अͬधक है;

(य)

"दाब संयंğ" से अͧभĤेत है वाय मंडलȣय दाब से अͬधक दाब पर Ĥचाͧलत उसके

पाइपɉ और अÛय ͩफǑटंगɉ के साथ दाब वाǑहका;

(र)

“मूलगǓत उ×पादक" से अͧभĤेत है कोई इंजन, मोटर या अÛय साͬधğ जो शिÈत

उ×पादन या अÛयथा Ĥदान करता है;

(ल)

"लोक èवाèØय Ĥाͬधकरण" से अͧभĤेत है अͬधकाǐरता ¢ेğ वाले èथानीय èवाèØय

अͬधकारȣ

(व)

"अह[ताĤाÜत नस[" से अͧभĤेत है ऐसा åयिÈत िजसे नͧसɍग इंͫडयन नͧसɍग काउंͧसल

संǑहता, 1947 के अधीन माÛयता ĤाÜत है, और जो छƣीसगढ़नस[ पंजीकरण

पǐरषद, या भारत मɅ ͩकसी अÛय राÏय के समान Ǔनकाय के साथ पंजीकृत है;

(श)

"उƣरदायी åयिÈत" से अͧभĤेत है Ǔनयोजक ɮवारा ǓनयुÈत ऐसा åयिÈत जो

ͪवǓनǑद[çट कत[åय या कत[åयɉ के पालन करने के ͧलये उƣरदायी हो और िजसके

पास ऐसे कत[åय या कत[åयɉ के उͬचत पालन के ͧलये पया[Üत £ान और अनुभव

तथा अपेͯ¢त Ĥाͬधकार हो ;

(ष)

“पंजीकरण अͬधकारȣ” से अͧभĤेत है राÏय सरकार, ɮवारा संǑहता या इन ___

Ǔनयमɉ के Ĥयोजनाथ[ ǓनयुÈत ͩकए गए पंजीकरण अͬधकारȣ ;

(स)

"धारा" से अͧभĤेत है संǑहता कȧ धारा

(ह)

"अनुसूची" से अͧभĤेत है इन Ǔनयमɉ से उपाबɮध कोई अनुसूची;

(¢) "काय[èथल" से अͧभĤेत है वे सभी èथान जहाँ भवन कम[कारɉ से उपिèथत रहने

या काम करने के ͧलये जाने कȧ अपे¢ा है और जो Ǔनयोजक के Ǔनयंğण के

अधीन है;

(ğ) “वष[” से अͧभĤेत है जनवरȣ से Ĥारंभ 12 माह Ǒदसàबर तक कȧ अवͬध

(प) “राçĚȣय मानको" से अͧभĤेत है भारतीय मानक Þयूरो ɮवारा अनुमोǑदत मानक और भारतीय

मानक Þयूरो के ऐसे मानकɉ के अभाव मɅ ͩकसी ͪवͧशçट Ĥयोजन के ͧलए राÏय सरकार

(फ) "आͬधकाǐरक पोट[ल" से अͧभĤेत है Įम सेवा पोट[ल या ͩकसी अÛय नाम से Įम

(2)

इन Ǔनयमɉ मɅ ĤयुÈत शÞद या अͧभåयिÈतयाँ जो इनमɅ पǐरभाͪषत नहȣं हɇ, परÛत

åयावसाǓयक सुर¢ा èवाèथ और काय[ दशाएं संǑहता, 2020 मɅ आए हɇ के - वहȣ

अथ[ हɉगे जो संǑहता मɅ Ǒदए गए हɇ।

अÚयाय - दो

पंजीकरण

(धारा 3 और 79 के अधीन ͪवǑहत Ǔनयम)

3.नÈशो का अनुमोदन और èथापनायɉ का पंजीकरण -

(अ) (धारा 79 के अधीन कारखानो के नÈशो का अनुमोदन

(1) ͩकसी èथापन के ͧलए ͩकसी भवन या संरचना का सिÛनमा[ण, पुनः सिÛनमा[णया

ͪवèतार नहȣं ͩकया जायेगा या उसका उपयोग ͩकसी èथापन या èथापन के भाग

के Ǿप मɅ तब तक नहȣं ͩकया जाएगा, जब तक मुÉय Ǔनरȣ¢क सह सुͪवधा

Ĥदाता कȧ ͧलͨखत पूव[ अनुमǓत ĤाÜत न कर लȣ जाए। ऐसी अनुमǓत ĤाÜत करने

के ͧलए मुÉय Ǔनरȣ¢क सह सुͪवधा Ĥदाता को ऑनलाइन आवेदन ͩकया जाएगा

तथा उसके साथ Ǔनàनͧलͨखत दèतावेज संलÊन ͩकए जाएंगे –

(क) िèथरता का Ĥमाण पğ ĤǾप Đमांक-1 मɅ स¢म åयिÈत औरकारखाना

अͬधभोगी ɮवारा संयुÈत Ǿप से िèथरता से संबंͬधत परȣ¢ण और ͪवæलेषण ǐरपोट[

पर हèता¢र ͩकया जाएगा।

(ख)

उ×पादन

ĤͩĐया

का

Ĥोसेस

Ýलो

चाट[

तथा

ĤͩĐया

कȧ

ͪवͧभÛनअवèथाओंकासंͯ¢Üत

ͪववरण,

सभी

पदाथɟ

मÚयवतȸ

तथा

अिÛतम उ×पादɉ का संĒह का ͪववरण सǑहत रासायǓनक पदाथɟ कȧ

िèथǓत मɅ उनके नाम व माğा का उãलेख ͩकया जाएगा।

(ग) नÈशे (कàÜयूटर एडेड ͫडजाइन ɮवारा बनाए गए नÈशɉ का पीडीएफ)

िजसमɅ –

(एक) èथापन के èथान तथा ठȤक आसपास के èथान के समीप के भवनɉ और

अÛय संरचनाओं, सड़कɉ, नाͧलयɉ आǑद को सिàमͧलतकरते हुए जो १ सɅटȣमीटर

बराबर ५०० सɅटȣमीटर से कम न हो।

(दो) नैसͬग[क Ĥकाश, संवातन तथा आपाǓतक दशा मɅ बच Ǔनकलने केसाधनɉ से

सàबिÛधत समèत सुसंगत Þयौरा उपदͧश[त करते हुए ͪवͧभÛन भवनɉ और

संरचनाओं के योजना एलȣवेशन तथा आवæयक Đास सेÈशनल एͧलवेशन, संयंğ

का èपçट अͧभÛयास, बगल के राèते तथा पास पहुँचने के मागɟ कȧ िèथǓत, संडास

और पेशाबघर और èवÍछता कȧ अÛय åयवèथाओं कोयोजना मɅ èपçटत: दशा[या

जाएगा और वे १ सɅटȣमीटर बराबर १०० सɅटȣमीटर से कम न होने वाले मान से

बनाए जाएंगे।

(घ) संवातक-दरवाजɉ के ¢ेğफल और ऐसे Ĥ×येक कमरे मɅ Ǔनयोिजत ͩकएजाने

वाले Ĥ×येक कम[कार के ͧलए ĤाÜत धनाकार èथान सǑहत Ĥ×येक काम करने मɅ

कमरे मɅ Ǔनयोिजत ͩकए जा सकने वाले कम[कारɉ कȧ अͬधकतम संÉया के

सàबÛध मɅ ͪवͧशिçटयाँ ;

(ड)

Ĥèताͪवत èथापन पर लागू होने वालȣ संǑहता, Ǔनयम और उसके अÛतग[त

अनुसूͬचयɉ के सàबÛध मɅ ͪवͧशिçटयाँ;

(च) संǑहता कȧ धारा 2 (यक) और धारा 82 के अधीन संगǑठत èथापन मɅ सुर¢ा

िèथǓत का मनसे¢ण करने हेतु मुÉय Ǔनरȣ¢क सह सुͪवधा Ĥदाता ɮवारा अपेͯ¢त

हो सकने वालȣ अÛय ͪवͧशिçटयाँ।

(2) कारखानɉ के नÈशɉ कȧ योजना ऐसी कालावͬध मɅ ͪवǓनिæचत कȧ जाएगी "लोक

सेवाओं के Ĥदान कȧ गारंटȣ अͬधǓनयम ,2011" मɅ समय समय पर यथा संशोͬधत

मɅ ͪवǑहत है।

(3) यǑद मुÉय Ǔनरȣ¢क सह सुͪवधाĤदाता का यह समाधान हो जाता है

ͩकयोजनाǓनयमɉ कȧ अपे¢ाओं के अनुसार है तो वह योजना को उन शतɟ के, यǑद

कोई हɇ, अधीन, िजÛहɅ वह अपे¢ाओं कȧ पूǓत[ हेतु ǓनǑद[çट करɅ, अनुमोदन करने के

ͧलए आदेश कर सकेगा।ऐसे नÈशे जो उप-Ǔनयम (2) मɅ दȣ गई समय-सीमा के

भीतर èवीकृत हɇ, मुÉय Ǔनरȣ¢क सह सुकारक ɮवारा ͫडिजटल हèता¢र के अधीन

जारȣ ͩकए जाएगे जो ͫडिजटलȣ हèता¢ǐरत नÈशे कȧ ĤǓत व èवीकृǓत पğ आवेदक

को उसी Ǒदन ऑनलाइन भेजेगा और उसी Ǒदन आवेदक को उसके ई-मेल पते और

उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भी सूͬचत करेगा ।

(4) ͩकसी भवन या भवन के भाग मɅ कोई ͪवǓनमा[ण ĤͩĐया तब तक नहȣं शुǾ या

चलाईजा सकेगी, जब तक उन भवनɉ या भवन के नाम के सàबÛध मɅ, Ǔनयमɉ के

अधीन माÛयता ĤाÜत घोͪषत स¢म åयिÈत ɮवारा ĤǾप-2 मɅ हèता¢ǐरत èथाǓय×व

Ĥमाण पğ मुÉय Ǔनरȣ¢क सह सुͪवधा Ĥदाता को न दे Ǒदया गया हो तथा उसके

ɮवारा उसे ĤǓतगृǑहत न कर ͧलया गया हो।

(ब) पंजीकरण (धारा 3 के तहत )

(एक) कारखानɉ का पंजीकरण -

(1) कोई ǓनयोÈता ͩकसी ऐसे èथापन जो पहले से पंजीकृत नहȣं है, के ͧलए पंजीकरण हेतु

ͪवभाग के अͬधकाǐरक पोट[ल पर ĤǾप-3 मɅ èथापन के बारे मɅ जानकारȣ देते हुए

इलैÈĚाǓनक Ǿप से आवेदन करेगा और संबंͬधत ǓनǑद[çट दèतावेज व Ǔनयमɉ कȧ

अनुसूची-दो मɅ ǓनǑद[çट अनुसार पंजीकरण शुãक के भुगतान के Ĥमाण, Ěेजरȣ चालान/ई

चालान अÛयथा, कȧ ĤǓत के साथ अपलोड ͩकए जाएंगे। ĤǾप पर ͫडिजटल Ǿप से या

पोट[ल पर यथा अपेͯ¢त ͩकसी अÛय रȣǓत से हèता¢र ͩकए जाएंगे। आवेदक, आवेदन मɅ

दȣ गई सभी सूचनाओं कȧ स×यता के ͧलए उƣरदायी होगा;

परÛतु राÏय सरकार, सामाÛय या ͪवशेष आदेश ɮवारा पंजीकरण शुãक कȧ

अनुसूची मɅ संशोधन कर सकेगी।

(2) Ǔनयम 3 (अ) के अंतग[त नÈशɉ का अनुमोदन होने के यथाशÈय शीē उपǓनयम 3(ब)

(एक) (1) अनुसार आवेदन ĤाÜत होने पर यǑद आवेदन सभी Ĥकार से पूण[ है, मुÉय

Ǔनरȣ¢क -सह-सुͪवधा Ĥदाता èथापन को पंजीकृत करेगा तथा ͫडिजटल Ǿप मɅ

पंजीकरण का Ĥमाण-पğ Ĥपğ-4 मɅ “लोक सेवाओं के Ĥदान कȧ गारंटȣ अͬधǓनयम 2011”

मɅ वͨण[त समय समय संशोͬधत समयावͬध मɅ जारȣ करेगा, ͩकÛतु पूण[ आवेदन Ǔन¢ेप

ͩकए जाने कȧ तारȣख से सात काय[Ǒदवस तक जारȣ न करने पर ऐसे èथापन को

पंजीकृत मान ͧलया जाएगा ओर पंजीकरण का Ĥमाण पğ èवतः सृिजत हो जाएगा।

परÛतु यह है ͩक पंजीकरण का Ĥमाण पğ ऐसी शतȾ के अÚयधीन जारȣ

ͩकया जा सकता है जैसे ͩक Ĥमाण पğ मɅ ͪवǓनǑद[çट कȧ जाए।

(दो) बागान का पंजीकरण -

(1) कोई ǓनयोÈता ͩकसी ऐसे बागान जो पहले से पंजीकृत नहȣं है, के ͧलए पंजीकरण हेतु

ͪवभाग के अͬधकाǐरक पोट[ल पर ĤǾप-3 मɅ èथापन के बारे मɅ जानकारȣ देते हुए

इलैÈĚाǓनक Ǿप से आवेदन करेगा और संबंͬधत ǓनǑद[çट दèतावेज व Ǔनयमɉ कȧ

अनुसूची-दो मɅ ǓनǑद[çट अनुसार पंजीकरण शुãक के भुगतान के Ĥमाण, Ěेजरȣ चालान/ई

चालान अÛयथा, कȧ ĤǓत के साथ अपलोड ͩकए जाएंगे। ĤǾप पर ͫडिजटल Ǿप से या

पोट[ल पर यथा अपेͯ¢त ͩकसी अÛय रȣǓत से हèता¢र ͩकए जाएंगे। आवेदक, आवेदन मɅ

दȣ गई सभी सूचनाओं कȧ स×यता के ͧलए उƣरदायी होगा;

परÛतु राÏय सरकार, सामाÛय या ͪवशेष आदेश ɮवारा पंजीकरण शुãक कȧ

अनुसूची मɅ संशोधन कर सकेगी।

(2) उपǓनयम (1) के अधीन आवेदन ĤाÜत होने पर यǑद आवेदन सभी Ĥकार से पूण[ है,

पंजीकरण अͬधकारȣ बागान को पंजीकृत करेगा तथा ͫडिजटल Ǿप मɅ पंजीकरण का

Ĥमाणपğ Ĥपğ-4 मɅ “लोक सेवाओं के Ĥदान कȧ गारंटȣ अͬधǓनयम 2011” मɅ वͨण[त

समय समय संशोͬधत समयावͬध मɅ जारȣ करेगा, ͩकÛतु पूण[ आवेदन Ǔनपे¢ ͩकए जाने

कȧ तारȣख से सात काय[ Ǒदवस तक जारȣ न करने पर ऐसे कारखाने को पंजीकृत मान

ͧलया जाएगा ओर पंजीकरण का Ĥमाण पğ èवतः सृिजत हो जाएगा।

परÛतु यह है ͩक पंजीकरण का Ĥमाण पğ ऐसी शतȾ के अÚयधीन जारȣ

ͩकया जा सकता है जैसे कȧ पंजीकरण Ĥमाण पğ मɅ ͪवǓनǑद[çट कȧ जाए।

(तीन) मोटर पǐरवहन उपĐम का पंजीकरण -

(1)

कोई ǓनयोÈता ͩकसी ऐसे ऐसे मोटर पǐरवहन उपĐम के ͧलए जो पूव[ से पंजीकृत नहȣं

है, पंजीकरण हेतु ͪवभाग के अͬधकाǐरक पोट[ल पर ĤǾप-3 मɅ èथापन के बारे मɅ

जानकारȣ देते हुए इलैÈĚाǓनक Ǿप से आवेदन करेगा और संबंͬधत ǓनǑद[çट दèतावेज व

Ǔनयमɉ कȧ अनुसूची-दो मɅ ǓनǑद[çट अनुसार पंजीकरण शुãक के भुगतान के Ĥमाण, Ěेजरȣ

चालान/ई चालान अÛयथा, कȧ ĤǓत के साथ अपलोड ͩकए जाएंगे। ĤǾप पर ͫडिजटल Ǿप

से या पोट[ल पर यथा अपेͯ¢त ͩकसी अÛय रȣǓत से हèता¢र ͩकए जाएंगे। आवेदक,

आवेदन मɅ दȣ गई सभी सूचनाओं कȧ स×यता के ͧलए उƣरदायी होगा;

परÛतु राÏय सरकार, सामाÛय या ͪवशेष आदेश ɮवारा पंजीकरण शुãक कȧ

अनुसूची मɅ संशोधन कर सकेगी।

(2) यǑद उपǓनयम (1) अधीन आवेदन सभी Ĥकार से पूण[ है तो पंजीकरण अͬधकारȣ, èथापन

को पंजीकृत करेगा तथा ͫडिजटल Ǿप मɅ Ĥमाणपğ Ĥपğ-4 मɅ “लोक सेवाओं के Ĥदान कȧ

गारंटȣ अͬधǓनयम 2011” मɅ वͨण[त समंय पर समय संशोͬधत समयावͬध मɅ जारȣ करेगा,

ͩकÛतु पूण[ आवेदन Ǔनपे¢ ͩकए जाने कȧ तारȣख से सात काय[Ǒदवस तक जारȣ न

करने पर ऐसे कारखाने को पंजीकृत मान ͧलया जाएगा ओर पंजीकरण का Ĥमाण पğ

èवतः सृिजत हो जाएगा।

परÛतु यह है ͩक पंजीकरण का Ĥमाण पğ ऐसी शतȾ के अÚयधीन जारȣ ͩकया

जा सकता है जैसे कȧ पंजीकरण Ĥमाण पğ मɅ ͪवǓनǑद[çट कȧ जावɅ।

(चार) बीड़ी तथा ͧसगार के "औɮयोͬगक पǐरसर" कȧ अनु£िÜत जारȣ करने के ͧलए पंजीकरण-

(1) कोई ǓनयोÈता ͩकसी ऐसे बीडी तथा ͧसगार औɮयोͬगक पǐरसर जो पहले से पंजीकृत नहȣं

है, के ͧलए पंजीकरण हेतु ͪवभाग के अͬधकाǐरक पोट[ल पर ĤǾप-3 मɅ èथापन के बारे मɅ

जानकारȣ देते हुए इलैÈĚाǓनक Ǿप से आवेदन करेगा और संबंͬधत ǓनǑद[çट दèतावेज व

Ǔनयमɉ कȧ अनुसूची-दो मɅ ǓनǑद[çट अनुसार पंजीकरण शुãक के भुगतान के Ĥमाण, Ěेजरȣ

चालान/ई चालान अÛयथा, कȧ ĤǓत के साथ अपलोड ͩकए जाएंगे। ĤǾप पर ͫडिजटल Ǿप

से या पोट[ल पर यथा अपेͯ¢त ͩकसी अÛय रȣǓत से हèता¢र ͩकए जाएंगे। आवेदक,

आवेदन मɅ दȣ गई सभी सूचनाओं कȧ स×यता के ͧलए उƣरदायी होगा;

परÛतु राÏय सरकार, सामाÛय या ͪवशेष आदेश ɮवारा पंजीकरण शुãक कȧ

अनुसूची मɅ संशोधन कर सकेगी।

(2)

उपǓनयम (1) के अधीन आवेदन ͩकया जाने èथापन का पंजीयन करेगा और यǑद

आवेदन सभी Ĥकार से पूण[ है, ĤǾप-4 मɅ “लोक सेवाओं के Ĥदान कȧ गारंटȣ अͬधǓनयम

2011” मɅ वͨण[त समय समय पर संशोͬधत समयावͬध Ĥमाण-पğ मɅ जारȣ करेगा,

ͩकÛतु पूण[ आवेदन Ǔन¢ेप ͩकए जाने कȧ तारȣख से सात काय[Ǒदवस मɅ Ĥèतुत करने

मɅ असफल रहने पर ऐसे औɮयोͬगक पǐरसर को पंजीकृत मान ͧलया जाएगा और

पंजीकरण का Ĥमाण पğ èवतः सृिजत हो जाएगा

परÛतु यह है ͩक पंजीकरण का Ĥमाण पğ ऐसी शतȾ के अÚयधीन जारȣ

ͩकया जा सकता है जैसे कȧ पंजीकरण Ĥमाण पğ मɅ ͪवǓनǑद[çट कȧ जावɅ।

(पांच) Ǻæय-Įåय काय[Đम ͪवǓनमा[ण का पंजीकरण -

(1) Ĥ×येक उ×पादन जो ͩकसी Ǻæय-Įåय काय[Đम ͪवǓनमा[ण से संबंͬधत ऐसे èथापन जो पहले

से पंजीकृत नहȣं के ͧलए पंजीकरण हेतु ͪवभाग के अͬधकाǐरक पोट[ल पर ĤǾप-3 मɅ

èथापन के बारे मɅ जानकारȣ देते हुए इलैÈĚाǓनक Ǿप से आवेदन करेगा और संबंͬधत

ǓनǑद[çट दèतावेज व Ǔनयमɉ कȧ अनुसूची-दो मɅ ǓनǑद[çट अनुसार पंजीकरण शुãक के

भुगतान के Ĥमाण, Ěेजरȣ चालान/ई चालान अÛयथा, कȧ ĤǓत के साथ अपलोड ͩकए

जाएंगे। ĤǾप पर ͫडिजटल Ǿप से या पोट[ल पर यथा अपेͯ¢त ͩकसी अÛय रȣǓत से

हèता¢र ͩकए जाएंगे। आवेदक, आवेदन मɅ दȣ गई सभी सूचनाओं कȧ स×यता के ͧलए

उƣरदायी होगा;

परÛतु राÏय सरकार, सामाÛय या ͪवशेष आदेश ɮवारा पंजीकरण शुãक कȧ

अनुसूची मɅ संशोधन कर सकेगी।

(2)

उपǓनयम (1) के अधीन आवेदन ͩकए जाने पर, पंजीकरण अͬधकारȣ èथापन को पंजीकृत

करेगा तथा ͫडिजटल Ǿप मɅ पंजीकरण का Ĥमाणपğ Ĥपğ-4 मɅ “लोक सेवाओं के Ĥदान

कȧ गारंटȣ अͬधǓनयम 2011” मɅ वͨण[त समय समय संशोͬधत समयावͬध मɅ जारȣ

करेगा, ͩकÛतु पूण[ आवेदन Ǔनपे¢ ͩकए जाने कȧ तारȣख से सात काय[Ǒदवस तक जारȣ

न करने पर ऐसे èथापन को पंजीकृत मान ͧलया जाएगा और पंजीकरण का Ĥमाण पğ

èवतः सृिजत हो जाएगा।

परÛतु यह है ͩक पंजीकरण का Ĥमाण पğ ऐसी शतȾ के अÚयधीन जारȣ

ͩकया जा सकता है जैसे कȧ पंजीकरण Ĥमाण पğ मɅ ͪवǓनǑद[çट कȧ जावɅ।

(छह) भवन और अÛय संǓनमा[ण काय[ का पंजीकरण -

(1) संǓनमा[ण काय[ से संबंͬधत, पंजीयन चाहने वाला Ĥ×येक åयिÈत ऐसे èथापन के ͧलए जो

पहले से पंजीकृत नहȣं है, पंजीकरण हेतु ͪवभाग के आͬधकाǐरक पोट[ल पर Ĥपğ-3 मɅ

इलैÈĚाǓनक Ǿप से आवेदन करेगा िजसमɅ कारखाने के बारे मɅ जानकारȣ दȣ जाएगी और

संबंͬधत ǓनǑद[çट दèतावेज व Ǔनयमो कȧ अनुसूची II मɅ ǓनǑद[çट अनुसार पंजीकरण

शुãक के भुगतान के Ĥमाण , Ěेजरȣ चालान/ई चालान या अÛयथा, के साथ अपलोड ͩकए

जाएंगे। Ĥपğ पर ͫडिजटल Ǿप से या पोट[ल पर यथा अपेͯ¢त ͩकसी अÛय पɮǓत से

हèता¢र ͩकए जाएंगे। आवेदक आवेदन मɅ दȣ गई सभी सूचनाओं कȧ स×यता के ͧलए

िजàमेदार होगा।

परÛतु यह ͩक राÏय सरकार सामाÛय या ͪवशेष आदेश ɮवारा पंजीकरण

शुãक कȧ अनुसूची मɅ संशोधन कर सकती है।

(2) पंजीकरण अͬधकारȣ उपǓनयम (1) के अधीन आवेदन ͩकया जाने पर, यǑद आवेदन सभी

Ĥकार से पूण[ है, èथापन को पंजीकृत करेगा तथा ͫडिजटल Ǿप मɅ पंजीकरण का

Ĥमाणपğ Ĥपğ-4 मɅ “लोक सेवाओं के Ĥदान कȧ गारंटȣ अͬधǓनयम 2011” मɅ वͨण[त

समय समय संशोͬधत समयावͬध मɅ जारȣ करेगा, ͩकÛतु पूण[ आवेदन Ǔनपे¢ ͩकए जाने

कȧ तारȣख से सात काय[Ǒदवस तक जारȣ न करने पर ऐसे èथापन को पंजीकृत मान

ͧलया जाएगा और पंजीकरण का Ĥमाण पğ èवतः सृिजत हो जाएगा।

परÛतु यह है ͩक पंजीकरण का Ĥमाण पğ ऐसी शतȾ के अÚयधीन जारȣ

ͩकया जा सकता है जैसे कȧ पंजीकरण Ĥमाण पğ मɅ ͪवǓनǑद[çट कȧ जावɅ।

(सात) ठेका काय[ का पंजीकरण -

(1) कोई ǓनयोÈता ठेका काय[ से संबिÛधत ऐसे èथापन जो पहले से पंजीकृत नहȣं है, के

ͧलए पंजीकरण हेतु ͪवभाग के आͬधकाǐरक पोट[ल पर Ĥपğ-3 मɅ इलैÈĚाǓनक Ǿप से

आवेदन करेगा िजसमɅ कारखाने के बारे मɅ जानकारȣ दȣ जाएगी और संबंͬधत ǓनǑद[çट

दèतावेज व Ǔनयमो कȧ अनुसूची II मɅ ǓनǑद[çट अनुसार पंजीकरण शुãक के भुगतान के

Ĥमाण, Ěेजरȣ चालान/ई चालान या अÛयथा, के साथ अपलोड ͩकए जाएंगे। Ĥपğ पर

ͫडिजटल Ǿप से या पोट[ल पर यथा अपेͯ¢त ͩकसी अÛय पɮǓत से हèता¢र ͩकए जाएंगे।

आवेदक आवेदन मɅ दȣ गई सभी सूचनाओं कȧ स×यता के ͧलए िजàमेदार होगा।

(2)

परÛतु यह ͩक राÏय सरकार सामाÛय या ͪवशेष आदेश ɮवारा पंजीकरण शुãक कȧ

अनुसूची मɅ संशोधन कर सकती है। ͫडिजटल Ǿप मɅ पंजीकरण का Ĥमाणपğ Ĥपğ-4 मɅ

“लोक सेवाओं के Ĥदान कȧ गारंटȣ अͬधǓनयम 2011” मɅ वͨण[त समय समय संशोͬधत

समयावͬध मɅ जारȣ करेगा, ͩकÛतु पूण[ आवेदन Ǔनपे¢ ͩकए जाने कȧ तारȣख से सात

काय[Ǒदवस तक जारȣ न करने पर ऐसे èथापन को पंजीकृत मान ͧलया जाएगा और

पंजीकरण का Ĥमाण पğ èवतः सृिजत हो जाएगा।

परÛतु यह है ͩक पंजीकरण का Ĥमाण पğ ऐसी शतȾ के अÚयधीन जारȣ

ͩकया जा सकता है जैसे कȧ पंजीकरण Ĥमाण पğ मɅ ͪवǓनǑद[çट कȧ जाए।

4.

ͪवलàब शुãकः- जहां ͩकसी ǓनयोÈता ने धारा 3 कȧ उपधारा (1) के अधीन यथा अपेͯ¢त

60 Ǒदवस के भीतर पंजीकरण आवेदन Ĥèतुत नहȣं ͩकया हो, वहां पंजीकरण के ͧलए

आवेदन Ǔनàनानुसार समय समय पर अͬधसूͬचत ͪवलàब शुãक सǑहत Ĥèतुत करेगा -

ͪवलंभ कȧ कालावͬध

ͪवलंभ शुãक – शुãक का ĤǓतशत

30 Ǒदवस तक

5 ĤǓतशत

60 Ǒदवस तक

25 ĤǓतशत

60 Ǒदवस पæचात्

Ĥ×येक Ǒदवस के ͧलए 1 ĤǓतशत

अǓतǐरÈत

5.

संǑहता के अधीन पंजीकरण अͬधकारȣ, खंड 3 उप-Ǔनयम (1) के खÖड (ख) (एक), 3 (ख)

(दो), 3 (ख) (तीन), 3(ख) (चार), 3(ख) (पांच), 3(ख) (छह), 3(ख) (सात) कȧ अपे¢ाओं का

अनुपालन नहȣं करने वाले ǓनयोÈता को उसमɅ उिãलͨखत समय के भीतर इसका

अनुपालन करने का Ǔनदेश दे सकता है और ऐसा ǓनयोÈता इस Ǔनͧमƣ अͬधकारȣ ɮवारा

जारȣ Ǔनदेश का अनुपालन करेगा।

6.

राÏय सरकार आपवाǑदक पǐरिèथǓतयɉ मɅ ऐसी कालावͬध के ͧलए अͬधसूचना ɮवारा

राÏय के ͩकसी भाग अथवा सàपूण[ राÏय को èथापना अथवा èथापना कȧ ͩकसी Įेणी के

संबंध मɅ इलैÈĚॉǓनक पंजीकरण कȧ आवæयकता से अलग कर सकेगी और इस Ĥकार

उपलÞध कराए गए ĤǾप मɅ आवेदन भेजने कȧ अनुमǓत दȣ जा सकेगी।

7.

पंजीकरण Ĥमाण पğ अहèतांतरणीय होगा और पंजीकरण Ĥमाण पğ कȧ एक ĤǓत

èथापना के पǐरसर मɅ ͩकसी Ĥमुख èथान पर हाड[ कॉपी या इलैÈĚॉǓनक Ǿप मɅ Ĥदͧश[त

कȧ जाएगी।

8.

त×समय Ĥवृƣ ͩकसी अÛय केÛġȣय Įम कानून के अधीन पूव[ से पंजीकृत ͩकसी èथापना

के संबंध मɅ ǓनयोÈता, पंजीकरण संबंधी ͪववरणɉ को संǑहता के लागू होने कȧ तारȣख मɅ 6

माह के भीतर आͬधकाǐरक पोट[ल पर अɮयतन करेगा।

9.

गलत जानकारȣ Ĥदान कर ĤाÜत ͩकया गया कोई पंजीकरण रɮद ͩकए जाने के

दाǓय×वाधीन होगा परÛतु èथापना को इÈĚॉǓनक Ǿप से अथवा पंजीकृत डाक ɮवारा यह

कारण बताने का एक अवसर Ǒदया गया हो ͩक पंजीकरण Ĥमाण पğ को Èयɉ न रɮद

कर Ǒदया जाए।

10.

ǓनयोÈता, यथािèथǓत संǑहता अथवा Ǔनयमɉ अथवा ͪवǓनयमɉ अथवा योजना, के संबंध मɅ

उसके ɮवारा तैयार अथवा पूण[ ͩकए गए सभी दèतावेजɉ पर और संबंͬधत काया[लय के

साथ सभी पğाचार मɅ पंजीकरण संÉया का उãलेख करेगा।

11.

èवाͧम×व, Ĥबंधन अथवा ͪवͧशçट पोट[ल पर पंजीकरण ĤǾप मɅ Ǒदए गए ͩकसी ͪववरण मɅ

ͩकसी पǐरवत[न को ǓनयोÈता दारा ऐसे पǐरवत[न के 30 Ǒदनɉ के भीतर पोट[ल पर

अɮयतन ͩकया जाएगा।

12.

ऐसी èथापनाओं का ǓनयोÈता िजस पर संǑहता के Ĥावधान लागू होते हɇ और िजसके

कारोबार मɅ संबंͬधत काय[कलाप बंद होने कȧ ĤͩĐया मɅ हɇ, Įम संबंधी संǑहताओं के

अधीन देय बकायɉ का पूरा Þयौरा देने के पæचात आͬधकाǐरक पोट[ल पर पंजीकरण रɮद

करने के ͧलए ͪवǑहत ĤǾप मɅ ऑनलाइन आवेदन कर सकता है: परÛतु पंजीकरण के रɮद

ͩकए जाने संबंधी ऐसे ͩकसी आवेदन पर तथा तक ͪवचार नहȣं ͩकया जाएगा जब तक

ǓनयोÈता ɮवारा सभी सांͪवͬधक ͪववरͨणयां Ǔन¢ेप न कर दȣ जाए, केÛġȣय Įम संǑहताओं

और ͩकसी अÛय केÛġȣय Įम कानून के अधीन सभी सांͪवͬधक बकायɉ का भुगतान न

कर Ǒदया जाए और उस आशय मɅ सवͬधत एक èव Ĥमाण -पğ आवेदन के साथ Ǔन¢ेप

न Ǒदया जाए।

13.

पंजीकरण अͬधकारȣ ĤǾप-पांच मɅ इलेÈĚॉǓनक Ǿप मɅ èथापना का एक रिजèटर रखेगा

िजसमɅ èथापन के Þयौरे दशा[यɅ जाएंगे िजसके संबंध मɅ उसके ɮवारा पंजीकरण Ĥमाण-पğ

जारȣ ͩकए गए हɇ।

14.

ǓनयोÈता, उस ¢ेğ जहां यथािèथǓत Ĥèताͪवत èथापन अथवा काय[, ͩकया जाना है, के

¢ेğाͬधकार मɅ आने वाले Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधा Ĥदाता को ͩकसी काय[ के आरंभ अथवा

पूण[ होने के 30 Ǒदनɉ के भीतर सूͬचत करेगा िजसमɅ यथािèथǓत काय[ के आरàभ होने

पूण[ होने और èथापना के बंद होने, कȧ वाèतͪवक Ǔतͬथ कȧ सूचना इन Ǔनयमɉ के माथ

संलÊन ĤǾप-चार मɅ इलेÈĚोǓनक Ǿप मे दȣ जाएगी जो ईपीएफओ और ईएसआईसी के

साथ èवतः साझा हो जाएगी।

15.

फȧस का खाते मɅ जमा करना.- इन Ǔनयमɉ के अधीन देय समèत फȧस इस हेतु

अͬधसूͬचत राÏय लेखा शीष[ के अधीन शासकȧय कोषालय मɅ जमा कȧ जाएगी।

16.

धारा 4 के अधीन अपील.-

(एक) पंजीकरण अͬधकारȣ के आदेश से åयͬथत ǓनयोÈता ऐसे आदेश के ͪवǽɮध केÛġ

सरकार ɮवारा ऐसे Ĥयोजन के ͧलए ǓनयुÈत अपीलȣय अͬधकारȣ के सम¢ ऐसे

आदेश कȧ ĤािÜत कȧ तारȣख से 30 Ǒदनɉ के भीतर इलैÈĚॉǓनक Ǿप से अपील कर

सकेगा।

(दो) जहां अपील का £ापन åयविèथत है, उसमɅ अपीलȣय अͬधकारȣ अपील को èवीकार

करेगा, इसकȧ पावती भेजेगा और ऐसी अपील èवीकार ͩकए जाने कȧ सूचना देगा

और अपीलɉ के रिजèटर मɅ दज[ ͩकए जाने के Ĥयोजनाथ[ अपील को इलेÈĚॉǓनक

Ǿप मɅ पंजीकृत करेगा।

(तीन) अपील èवीकार कर ͧलए जाने पर अपील अͬधकारȣ, पंजीकरण अͬधकारȣ, िजसके

आदेश के ͪवǾɮध अपील कȧ गई है, को अपील का नोǑटस भेजेगा और पंजीकरण

अͬधकारȣ, अपील अͬधकारȣ को उस मामले के अͧभलेख इलैÈĚॉǓनक Ǿप से

ऑनलाइन भेजेगा।

(चार) अपील ĤाÜत होने पर अपील अͬधकारȣ अपीलकता[ को इलेÈĚोǓनक Ǿप मɅ या

पंजीकृत डाक ɮवारा नोǑटस भेजेगा ͩक वह अपील कȧ सुनवाई के ͧलए नोǑटस मɅ

Ǔनधा[ǐरत कȧ गई तारȣख और समय पर उसके सम¢ उपिèथत हो।

(पांच) यǑद सुनवाई के ͧलए Ǔनधा[ǐरत तारȣख को अपीलकता[ उपिèथत नहȣं होता है तो

अपील अͬधकारȣ, आवेदक वो इलैÈĚॉǓनक Ǿप मɅ आदेश कȧ ĤǓत भेज कर,

अपीलकता[ओं से उपिèथत होने मɅ ͪवफल रहने के कारण अपील को खाǐरज कर

सकता है।

(छह) यǑद कोई अपील खाǐरज कर दȣ गई है तो अपीलकता[ आदेश के ĤाÜत होने कȧ

तारȣख से 30 Ǒदनɉ के भीतर अपील अͬधकारȣ को अपील को बहाल करने के

संबंध मɅ इलेÈĚॉǓनक Ǿप से आवेदन कर सकता है और यǑद अपील अͬधकारȣ का

यह समाधान हो जाता है ͩक अपीलकता[ समुͬचत कारण से उपिèथत नहȣं हो

पाया तो अपील अͬधकारȣ उस अपील को पुनः बहाल करेगा।

(सात) अपील अͬधकारȣ का आदेश अपीलकता[ को इलैÈĚॉǓनक Ǿप से अथवा पंजीकृत

डाक ɮवारा भेजा जाएगा और उसकȧ एक ĤǓत पंजीकरण अͬधकारȣ को भेजी

जाएगी िजसके आदेश के ͪवǽɮध अपील कȧ गई है और इस अपील को Ǔनçपादन

अपील के ĤाÜत होने कȧ तारȣख से 30 Ǒदनɉ कȧ कालावͬध के भीतर ͩकया

जाएगा।

17.

लिàबत मामलɉ के ͧलए åयावृͪƣ.- इन Ǔनयमɉ मɅ अÛतͪव[çट कोई भी बात इन Ǔनयमɉ के

Ĥवृƣ होने के समय लिàबत अनु£िÜत कȧ मंजूरȣ, उसके नवीकरण, अÛतरण या संशोधन

को Ĥभाͪवत नहȣं करेगी। मंजूरȣ, नवीकरण, अÛतरण या संशोधन के ऐसे मामलɉ के

सàबÛध मɅ इन Ǔनयमɉ के Ĥारàभ होने के समय Ĥवृƣ Ǔनयमɉ के अनुसार हȣ काय[वाहȣ

कȧ जाएगी।

18.

धारा 5 के अधीन Ǔनयोजक ɮवारा काय[ शुǾ करने और समािÜत कȧ सूचना- Ĥ×येक

èथापन का ǓनयोÈता, काय[ शुǾ होने या समाÜत होने के तीस Ǒदनɉ के भीतर, पंजीकरण

अͬधकारȣ को ĤǾप-6 मɅ इलेÈĚॉǓनक Ǿप से Ĥèतुत करेगा और काय[ समाÜत होने कȧ

सूचना के साथ यह Ĥमाण-पğ मंलÊन होगा ͩक èथापना मɅ Ǔनयोिजत कामगारɉ के 'सभी

बकायɉ का भुगतान कर Ǒदया गया है और पǐरसर को खतरनाक रसायनɉ और पदाथɟ के

भÖडारण से मुÈत कर Ǒदया गया है।

अÚयाय – तीन

ǓनयोÈता और कम[चारȣ के कत[åय

धारा 6 के अधीन ͪवǑहत Ǔनयम

19.

उप-धारा (1) के खंड (गं) के अधीन कम[चाǐरयɉ कȧ वाͪष[क èवाèØय जांच:- èथापना,

कारखाना, भवन एवं अÛय सिÛनमा[ण काय[, बीड़ी और ͧसगार काय[, बागान, मोटर

Ěांसपोट[ उपĐम मɅ जुड़े Ĥ×येक ǓनयोÈता ɮवारा Ĥ×येक कामगार ने èवाèØय कȧ जांच

Ĥ×येक वष[ के अथा[त् Ĥ×येक कैलɅडर वष[ के आरंभ होने के 120 Ǒदनɉ के भीतर Ǔन:शुãक

कराने कȧ åयवèथा कȧ जाएगी। ͬचͩक×सा जांच ͩकसी योÊयता ĤाÜत मेͫडकल ĤैिÈटसनर

ɮवारा ĤǾप-7 मɅ Ǒदए गए Þयौरे के अनुसार कराई जाएगी। अǑह[त मेͫडकल ĤैिÈटसनर

ɮवारा संबंͬधत ǓनयोÈता और कम[चारȣ को ͬचͩक×सा Ĥमाण-पğ Ĥèतुत ͩकया जाएगा।

20.

उप-धारा (1) के खंड (च) के अधीन कम[चारȣ को ǓनयुिÈत पğ - ͩकसी èथापना मɅ कोई

भी कम[चारȣ तब तक ǓनयुÈत नहȣं ͩकया जाएगा जब तक उसे इस Ǔनयम के साथ

ͪवǑहत ĤǾप मɅ ǓनयुिÈत पğ जारȣ न कर Ǒदया जाए : .

परÛतु कम[चारȣ िजसे वांǓछत ͪववरणो के साथ ǓनयुÈत पğ जारȣ नहȣं ͩकया गया

है. को इसे Ǔनयम के लागू होने के तीन महȣने के भीतर ǓनयुिÈत पğ जारȣ ͩकया

जाएगा।

फामȶट

(एक) कम[चारȣ का नाम:

(दो) ͪपता का नाम

(तीन) आधार संÉया

(चार) èथापना कȧ Įम पहचान संÉया (एलआईएन):

(पांच) साव[भौͧमक खाता संÉया (यूएएन)। बीमा संÉया (ईएमआईसी)

(छह) पदनाम

(सात) कौशल कȧ Įेणी

(आठ) काय[ Ēहण कȧ Ǔतͬथ

(दस) आवास, जहां लागू हो, सǑहत अÛय भƣा

(Êयारह) उÍचतर वेतन /उÍचतर पद ĤाÜत करने के अवसर

(बारह) लागू सामािजक सुर¢ा ईपीएफओ और ईएसआईसी के लाभ कȧ अनुĤयोÏयता

(तेरह) èवाèØय जांच

(चौदह) ͩकए जाने वाले कायɟ कȧ ͪवèतृत ĤवृǓत

(पंġह) कोई अÛय जानकारȣ

हèता¢र

अͬधभोगी/ Ĥबंधक

21.

धारा 10 और धारा 11 कȧ उप-धारा (1) के अधीन दुघ[टनाओं और खतरनाक घटनाओं कȧ

सूचना-

(1)

जहां èथापना मɅ ͩकसी जगह जो कोई कारखाना, भवन एवं अÛय संǓनमा[ण काय[,

बागान, बीड़ी और ͧसगार काय[ हो सकता है, मɅ ͩकसी èथान पर ͩकसी दुघ[टना के

घǑटत होती है िजसके कारण ͩकसी åयिÈत कȧ मृ×यु हो जाती है, पर èथापना का

ǓनयोÈता इसकȧ सूचना ĤǾप 8 मɅ इलेÈĚॉǓनक Ǿप से Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधा Ĥदाता

और मुÉय Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधा Ĥदाता को देगा और िजला अͬधकारȣ अथवा उप

मंडल अͬधकारȣ, नजदȣकȧ थाने के Ĥभारȣ अͬधकारȣ और घायल अथवा मृत

åयिÈत के पǐरवार के सदèयɉ/ ǐरæतेदारɉ को दूरभाष पर देगा।

(2)

जहां èथापना मɅ ͩकसी जगह जो कोई कारखाना, भवन एवं अÛय संǓनमा[ण काय[,

बागान, बीड़ी और ͧसगार काय[ हो सकता है, मɅ ͩकसी èथान पर ͩकसी दुघ[टना के,

घǑटत होती है िजसके पǐरणामèवǾप ͩकसी åयिÈत को शारȣǐरक चोट लगती है

िजसके कारण दुघ[टना के तुरंत बाद घायल åयिÈत 48 घंटे अथवा उससे अͬधक

समय के ͧलए काय[ करने से रोक Ǒदया जाता है तो èथापना का ǓनयोÈता अथवा

अͬधभोगी अथवा Ĥबंधक 48 घंटे कȧ कालावͬध पूण[ होने पर 12 घंटɉ के भीतर

Ǔनरȣ¢क-सह-िèवधा Ĥदाता को ĤǾप 8 मɅ इलैÈĚॉǓनक Ǿप मɅ सूचना देगा।

(3)

ͩकसी èथापना मɅ संलÊन अनुसूची मɅ यथा ǓनǑद[çट ͩकसी खतरनाक घटना िजसके

कारण कोई शारȣǐरक चोट अथवा अपंगता आती है या नहȣं, 12 घंटे के भीतर ĤǾप

6 मɅ एक नोǑटस Ǔनàनͧलͨखत को भेजी जाए;

(क) Ǔनरȣ¢क सह-सुͪवधा Ĥदाता;

(ख) िजला अͬधकारȣ अथवा उप मंडल अͬधकारȣ:

परÛतु उÈत उप Ǔनयमɉ के अधीन सूचनाएं और ǐरपोट[ भेजने के बाद ऐसी

दुघ[टना अथवा खतरनाक घटना मɅ घायल ͩकसी åयिÈत कȧ मृ×यु हो जाती है तो

èथापना का ǓनयोÈता अथवा अͬधभोगी अपना Ĥबंधन उप Ǔनयम (1) और (2) मɅ

उिãलͨखत Ĥाͬधकाǐरयɉ और åयिÈतयɉ को इसकȧ सूचना दूरभाष से और इलेÈĚॉǓनक Ǿप

मɅ देगा और मृ×यु से 12 घंटे के भीतर ͧलͨखत मɅ इस सुचना कȧ पुिçट भी करेगा:

परÛतु यǑद उप Ǔनयम (2) मɅ उिãलͨखत 48 घंटे अथवा उससे अͬधक समय के

ͧलए काय[ करने कȧ अयोÊयता कȧ कालावͬध दुघ[टना अथवा खतरनाक घटना के तुरंत

बाद नहȣं आती है ͩकÛतु बाद मɅ आती है अथवा एक से अͬधक वार आती है तो संदͧभ[त

ǐरपोट[ Ǔनरȣ¢क सह-सुͪवधा Ĥदाता ͪवǑहत ĤǾप मɅ दुघ[टना अथवा खतरनाक घटना के

पǐरणामèवǾप काय[ करने मɅ अशÈतता कȧ वाèतͪवक कुल कालावͬध 48 घंटे पूण[ होने,

के 24 घंटे के भीतर भेजी जाएगी।

अनुसूची

पेĚोͧलयम, भाप, संपीͫड़त हवा या अÛय पदाथ[ युÈत उपकरणɉ का ͪवèफोट;

(दो)

एक Đेन, डेǐरक, ͪवंच, उƣोलक या अÛय उपकरणɉ या उनके ͩकसी भाग का, खराब

होना या बंद होना िजÛहɅ åयिÈतयɉ या सामानɉ को ऊपर नीचे उतारने के ͧलए

उपयोग मɅ लाया जाता है या Đेन का पलटना;

(तीन) ͪवèफोट, ͪवèफोटक, आग. ǐरसाव के कारण ͪवèफोट या हाǓनकारक जहरȣलȣ गैसɉ

का ǐरसाव, ͩकसी भी ͪपघले हए धातु के ǐरसाव या गम[ ġव अथवा गैस का

ǐरसाव िजनके कारण उस कमरे या èथान, िजसमɅ åयिÈत Ǔनयोिजत है को

नुकसान पहुंचता है वा उसमɅ ͩकसी åयिÈत को शारȣǐरक चोट लगती है;

(चार) ͩकमी गैस या गैसɉ (वायु सǑहत) या ͩकसी भी तरल या ठोस के गैस के सपीड़न

से उ×पÛन वायुमंडलȣय दबाव मɅ अͬधक दवाब मɅ भंडारण के ͧलए उपयोग ͩकए

जाने वाले ǐरसीवर या कंटेनर का ͪवèफोट;

(पांच) भवन या Ǔनमा[ण सामĒी के संचालन मɅ संबंͬधत उƣोलक उपकरणɉ यां जƣोलक

या कÛवेयस[ के खराब या बंद होना अथवा रÏजु, चेन या लूज ͬगयरɉ का टूटना

या खराब होना, भवन या अÛय संǓनमा[ण काय[ मɅ उपयोग मɅ लाए जाने वाले Đेन

का पलटना, ऊँचाई से वèतुओं का ͬगरना;

(छह) ͩकसी भी दȣवार, फश[, गैलरȣ, Ǿफ ǒĦज, सुरंग, ͬचमनी, दȣवार, या ͧमɪटȣ के ढेर या

ͩकसी अÛय संरचना, Üलेटफाम[, èटेिजग, मचान या ढांचे सǑहत पहंच के ͩकसी

साधन का ͬगरना, संपक[ काय[, उ×खनन और पारेषण का खराब होना;

(सात) खतरनाक पदाथɟ का ǐरसाव या बहाव और उनके कंटेनर को नुकसान; (आठ)

èथापना के भीतर पǐरवहन उपकरणɉ का खराब होना, ͬगरना, ढहना या टकराना;

(नौ)

ͩकसी उ×खनन, लोͫडंग या पǐरवहन मशीनरȣ का ऊँचाई मɅ ͬगरना;

(दस) जमीन के नीचे काम करते समय कोयले के ͩकसी ͪपलर या कई ͪपलरɉ के ͩकसी

भाग (जैसे 'बàप') का अचानक खराब होना;

(Êयारह)जमीन के नीचे काय[ करते समय ͪवèफोट; Ĥचालन के ͩकसी भाग का असमय

ͬगरना;

(बाहर) ͩकसी भी यंğ या उपकरण के आवæयक पुजȶ का टूटना, ĥɇ Èचर या खराब होना

िजससे लोगो कȧ सुर¢ा खतरे मɅ पड़ सकती है;

खतरनाक घटनाओं मɅ Ǔनàन वग,[ चाहे वे åयिÈतगत चोट या अशÈतता मɅ शाͧमल हो,

अथा[त:

(एक) वायुमंडलȣय दबाव से अͬधक दबाव मɅ ͩकसी भी संयंğ या पाइपलाइन गा

(तेरह) èलाइड िजसके कारण ͩकसी åयिÈत को चोट लग सकती है. ͩकसी मशीनरȣ को

¢Ǔत हो सकती है या सामाÛय खनन कायɟ मɅ ǽकावट हो सकती है;

(चौदह)ओपन काèट वͩकɍ ग मɅ डंप या साइड का खराब होना; Þलोआउट; (पंġह)

ͩकसी

संरचना या संèथापना का खराब होना, िजससे लोगɉ कȧ सुर¢ा खतरे मɅ पड़ सकती है; या

ǒबजलȣ के Ýलैश से उ×पÛन èपाक[ िजसमे कोई åयिÈत जल सकता है;

(सोलह) पेĚोͧलयम का रासायǓनक ǐरसाव का एक बड़ा अǓनयंǒğत उ×सज[न;

22.

धारा 12 कȧ उप-धारा (1) और (2) के अधीन बीमारȣ कȧ सूचना - (1) ͩकसी èथापना,

िजसमɅ संǑहता कȧ तीसरȣ अनुसूची मɅ यथा अͬधसूͬचत ͩकसी बीमारȣ कȧ घटना होती हɇ,

के ǓनयोÈता अथवा अͬधभोगी अथवा Ĥबंधक ɮवारा Ǔनरȣ¢क-सहसुͪवधा Ĥदाता अथवा

मुÉय Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधा Ĥदाता को Ǔनàनͧलͨखत ĤǾप मɅ सूचना इलैÈĚॉǓनक Ǿप मɅ

भेजी जाएगी।

बीमारȣ कȧ सूचना

(1) èथापना का नाम:

(2) èथापना कȧ ĤकृǓतः

(3) मरȣज का ͪववरण:

(क) मरȣज का नाम

(ख) मरȣज कȧ संÉया

(ग) मरȣज का पता

(घ) मरȣज का यथाथ[ åयवसाय :

(4) पीͫडय मरȣज कȧ बीमारȣ कȧ ĤकृǓतः

(5) बीमारȣ का पता लगने कȧ Ǔतͬथ:

(6) मेͫडकल ĤेिÈटशनर का ͪववरण:

(7) Èया मामले कȧ सूचना ͬचͩक×सा अͬधकारȣ को दȣ गई है।

Ǒदनांक:

ǓनयोÈता या अͬधभोगी या

Ĥबंधक के हèता¢र

(2)

यǑद ͩकसी योÊयता ĤाÜत मेͫडकल ĤेिÈटशनर दवारा ͩकसी èथापना मɅ Ǔनयोिजत

ͩकसी åयिÈत कȧ जांच करता है और उसका यह ͪवæवास है ͩक वह åयिÈत

तीसरȣ अनुसूची मɅ ǓनǑद[çट ͩकसी बीमारȣ मɅ पीͫड़त है तो योÊयता ĤाÜत मेͫडकल

ĤेिÈटशनर ǒबना ͩकसी ͪवलàब के मुÉय Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधा Ĥदाता के काया[लय

को ͧलͨखत मɅ ǐरपोट[ भेजेगा िजसमɅ Ǔनàनͧलͨखत का उãलेख होगा –

(क)

मरȣज का नाम और डाक का पूरा पता;

(ख)

उसके ͪवæवास के अनुसार मरȣज ͩकस बीमारȣ से पीͫड़त है; और

(ग)

èथापना का नाम और पता िजसमɅ मरȣज Ǔनयोिजत है या अंǓतम Ǿप मɅ

Ǔनयोिजत था।

23.

धारा 13 के खंड (प) और (छ) के अधीन कम[चारȣ के काय[- यǑद ͩकसी कम[चारȣ को

èथापना मɅ ͩकसी असुरͯ¢त अथवा अèवाèØयकर िèथǓत कȧ जानकारȣ ͧमलती है तो वह

ǓनयोÈता, èवाèØय एवं सुर¢ा ĤǓतǓनͬध अथवा सुर¢ा अͬधकारȣ को िजतनी जãदȣ संभव

हो, इलैÈĚॉǓनक Ǿप से अथवा ͧलͨखत मɅ अथवा दूरभाष से सूͬचत करेगा।

24.

धारा 14 कȧ उप धारा (3) के अधीन कम[चारȣ के अͬधकार - कम[चारȣ से उनके èवाèØय

और सुर¢ा के ͧलए आसÛन खतरे कȧ मौजूदगी के संबंध मɅ सूचना ͧमलने पर ǓनयोÈता

इस सबंध मɅ त×काल उपचारा×मक कार[वाई करेगा। ǓनयोÈता चाहे वह संतुçट हो अथवा

न हो, इस Ĥकार ͩकए गए कायɟ कȧ एक ǐरपोट[ Ǔनरȣ¢क-सहसुͪवधा Ĥदाता को

इलैÈĚॉǓनक Ǿप से से अथवा पंजीकृत डाक ɮवारा अथवा èपीड पोèट ɮवारा भेजेगा।

अÚयाय – चार

åयावसाǓयक सुर¢ा एवं èवाèØय

धारा 17 के अधीन ͪवǑहत Ǔनयम

25.

राÏय åयावसाǓयक सुर¢ा और èवाèØय परामशȸ बोड[ –

(1)

संǑहता कȧ धारा 17 के उɮदेæय के ͧलए राÏय åयावसाǓयक, सुर¢ा और èवाèØय

परामशȸ बोड[ का गठन Ǔनàनͧलͨखत से ͧमलकर होगा –

(एक) अपर मुÉय सͬचव/Ĥमुख सͬचव/सͬचव, Įम ͪवभाग, छƣीसगढ़ शासन -

अÚय¢ (पदेन),

(दो)

अÚय¢, छƣीसगढ़ Ĥदूषण Ǔनयंğण बोड[, रायपुर – सदèय (पदेन)

(तीन) अपर मुÉय सͬचव /Ĥमुख सͬचव /सͬचव, उɮयोग नीǓत और Ǔनवेश

Ĥो×साहन ͪवभाग, छƣीसगढ़शासन - सदèय (पदेन);

(चार) ĮमायुÈत, छƣीसगढ़शासन - सदèय (पदेन);

(पांच) आयुÈत, èवाèØय, छƣीसगढ़शासन - सदèय (पदेन);

(छह) मुÉय Ǔनरȣ¢क -सह -सुͪवधा Ĥदाता - सदèय (पदेन);

(सात) संचालक, भौͧमकȧ तथा खǓनकम[, छƣीसगढ़ शासन – सदèय (पदेन);

(आठ) सͬचव, छƣीसगढ़ भवन एवं अÛय संǓनमा[ण कम[कार कãयाण मÖडल -

सदèय (पदेन);

(नौ)

असंगǑठत शहरȣ एवं Ēामीण कम[कार कãयाण मÖडल, Įम ͪवभाग,

छƣीसगढ़- सदèय (पदेन);

(दस) छƣीसगढ़ Įम कम[कार कãयाण मÖडल - सदèय (पदेन);

(Êयारह) संचालक, कम[चारȣ राÏय बीमा सेवाएं, छƣीसगढ़ शासन – सदèय (पदेन)

(बारह) ǓनयोÈताओं के पांच ĤǓतǓनͬध - सदèय;

(तेरह) कम[चाǐरयɉ के पांच ĤǓतǓनͬध - सदèय;

(चौदह) åयवसाǓयक सुर¢ा और èवाèØय के ¢ेğ से संबंͬधत पांच ÉयाǓतĤाÜत

åयिÈत- सदèय ;

(पंġह) उप सͬचव, Įम - सदèय सͬचव (पदेन) खंड (बारह), (तेरह), (चौदह) मɅ

उिãलͨखत सदèय छƣीसगढ़ शासन ɮवारा नामांͩकत ͩकए जाएगɅ।

(2)

पदावͬध-

उपधारा (1) के खंड (बारह), (तेरह), (चौदह) मɅ ǓनǑद[çट सदèयɉ कȧ

पदावͬध तीन वष[ होगी।

(3)

सदèयɉ के नामǓनदȶशन तथा उनके कृ×यɉ के Ǔनव[हन हेतु ĤͩĐया वह होगी, जो

राÏय सरकार ɮवारा ͪवǑहत कȧ जाए ।

(4)

×याग पğ - (क) राÏय बोड[ का कोई सदèय, जो पदेन सदèय नहȣं है, राÏय बोड[

के अÚय¢ को संबोͬधत पğ ɮवारा ͧलͨखत मɅ अपने पद से ×याग पğ दे सकता

है।

(ख)

ऐसे सदèय का पद िजस तारȣख को उसका ×याग पğ राÏय सरकार ɮवारा

èवीकार ͩकया जाता है अथवा राÏय सरकार ɮवारा ×याग पğ ĤाÜत होने कȧ

तारȣख मɅ तीस Ǒदनɉ के समाÜत होने पर जो भी पहले हो, से ǐरÈत माना जाएगा।

(ग)

ͩकसी सदèय कȧ मृ×यु, उसके ×याग-पğ के कारण या अÛयथा उɮभूत हुई

आकिèमक ǐरिÈत को भरने के ͧलए ǓनयुÈत ͩकया गया सदèय, उस सदèय कȧ

पदावͬध कȧ शेष कालावͬध तक पद धारण करेगा, िजसके èथान पर उसकȧ

ǓनयुिÈत कȧ गई है।

(5)

सदèयता कȧ समािÜत - राÏय बोड[ का कोई सदèय, जो पदेन सदèय नहȣं है, बोड[

कȧ लगातार तीन बैठकɉ मɅ ऐसे राÏय बोड[ के अÚय¢ मɅ अनुपिèथǓत का

अवकाश èवीकृत कराए ǒबना भाग न लेने पर राÏय बोड[ का सदèय नहȣं रहेगा:

परÛतु राÏय सरकार, का यह समाधान हो जाता है ͩक ऐसा सदèय लगातार तीन

बैठकɉ मɅ ͩकसी उपयुÈत कारण के फलèवǾप उपिèथत नहȣं हो सका तो यह

Ǔनदेश दे सकती है ͩक इस Ĥकार कȧ पद कȧ समािÜत नहȣं कȧ जाए और ऐसा

Ǔनदेश Ǒदए जाने पर वह सदèय राÏय बोड[ का सदèय बना रहेगा।

(6)

सदèयता के ͧलए Ǔनरह[ता- कोई åयिÈत राÏय बोड[ का सदèय बनने के ͧलए

ǓनरǑहत होगा यǑद

(एक) ͪवकृतͬचƣ का है और ऐसा स¢म Ĥाͬधकारȣ ɮवारा घोͪषत ͩकया गया

(दो) वह अननुमोͬचत Ǒदवाͧलया है; अथवा

(तीन) उसे ͩकसी अपराध के ͧलए दोष ͧसÚद ͩकया गया है, िजसमɅ तीन - महȣने

अथवा उसमɅ अͬधक समय का कारावास हुआ है।

(7)

सदèयता से हटाना - राÏय सरकार, राÏय बोड[ के ͩकसी सदèय को हटा सकती है

यǑद उसकȧ राय मɅ ऐसा सदèय राÏय बोड[ मɅ िजस Ĥयोजन के ͧलए ĤǓतǓनͬध×व

करने हेतु रखा गया था उस काय[ को नहȣं कर रहा है: परÛतु ऐसा कोई सदèय

तब तक नहȣं हटाया जाएगा जब तक ͩक उसे इस Ǔनयम के अधीन Ĥèताͪवत

कार[वाई के ͪवǽɮध ĤǓतǓनͬध×व करने का तक[ सàमत अवसर नहȣं Ǒदया जाता है।

(8)

सदèयɉ के ͧलए याğा भƣा.- (एक) ͩकसी शासकȧय सदèय का याğा भƣा उसके

ɮवारा सरकारȣ कायɟ के ͧलए कȧ गई याğा के ͧलए उस पर लागू Ǔनयमɉ ɮवारा

संचाͧलत होगा और उसके वेतन का भुगतान करने वाले Ĥाͬधकारȣ ɮवारा भुगतान

ͩकया जाएगा।

(दो)

राÏय बोड[ के गैर सरकारȣ सदèयɉ को ऐसे èथानɉ पर राÏय बोड[ कȧ

बैठक मɅ भाग लेने के ͧलए याğा भƣे का भुगतान ͪवƣ ͪवभाग, छƣीसगढ़शासन

ɮवारा समय-समय पर जारȣ अनुदेशɉ के अनुसार ͩकया जाएगा।

(9)

बोड[ मंडल कȧ बैठक तथा गणपूǓत[.- (1) राÏय बोड[ कȧ बैठक आवæयतानुसार

बहुधा हो सकती है: परÛतु अÚय¢, मंडल के कम से कम एक Ǔतहाई सदèयɉ से

ͧलͨखत मɅ अÚयपे¢ा ĤाÜत होने के पÛġह Ǒदन के भीतर उसकȧ ͪवशेष बैठक

बुलाएगा।

(2)

ͩकसी बैठक मɅ ͩकसी कारबार का संåयवहार तब तक नहȣं ͩकया जाएगा

जब तक उस बैठक मɅ कम से कम छह सदèय उपिèथत न हɉ: परÛतु यह ͩक

ͩकसी बैठक मɅ छह सदèय से कम उपिèथत है, तो अÚय¢ अÛय तारȣख के ͧलये

बैठक के èथगन कȧ उपिèथत सदèयɉ को जानकारȣ देते हुए और अÛय सदèयɉ

को सूचना देते हुए वह èथͬगत बैठक मɅ कारबार को Ǔनपटाने कȧ Ĥèथापना

करता है चाहे उसमɅ ͪवǑहत गणपूǓत[ हो या न हो और उस पर उसके ͧलये यह

ͪवͬधपूण[ होगा ͩक वह उपिèथत सदèयɉ कȧ संÉया को ͪवचार मɅ ͧलये ǒबना

èथͬगत बैठक मɅ कारबार का Ǔनपटारा करे:

परÛतु जब अÚय¢ ͩकसी ऐसे ͪवषय के ͧलए बैठक बुलाता है तो उसकȧ

राय मɅ आवæयक ĤकृǓत का है तो कम से कम तीन Ǒदन कȧ सूचना पया[Üत

समझी जाएगी।

(10)

अÚय¢ बैठकɉ कȧ अÚय¢ता करेगा.- अÚय¢ (चेयर पस[न), बोड[ कȧ समèत बैठको

कȧ अÚय¢ता करेगा और यǑद अÚय¢, बोड[ कȧ बैठक मɅ उपिèथत, रहने मɅ ͩकसी

कारण से असमथ[ है तो अÚय¢ ɮवारा इस Ǔनͧमƣ नामǓनदȶͧशत कोई सदèय

अÚय¢ करेगा तथा ऐसा नामǓनदȶशन न होने पर बैठक मɅ उपिèथत सदèयɉ

ɮवारा उनमɅ से Ǔनवा[ͬचत कोई अÛय सदèय बैठक कȧ अÚय¢ता करेगा।

(11)

बैठक के काय[वृƣ.- बोड[ कȧ Ĥ×येक बैठक कȧ काय[वाहȣ अͧभͧलͨखत कȧ जाएगी

तथा बोड[ कȧ अगलȣ बैठक मɅ पुिçट के अÚयधीन रहते हुए, बेठक के पæचात्

यथासंभव शीē अÚय¢ के अनुमोदन के बाद समèत सदèयɉ को ͪवतǐरत कȧ

जाएगी, ऐसी पुिçट के पæचात् वह, काय[वृƣ पुèतक मɅ अͧभͧलͨखत कȧ जाएगी जो

èथायी अͧभलेख के ͧलए रखी जाएगी।

(12)

अशासकȧय सदèयɉ को देय भƣे.- बोड[ तथा उसकȧ उप-सͧमǓतयɉ कȧ बैठकɉ मɅ

उपिèथत होने के ͧलए Ĥ×येक अशासकȧय सदèय को राÏय सरकार, के Ĥथम

Įेणी अͬधकाǐरयɉ को अनु£ेय दरɉ पर याğाभƣा तथा दैǓनक-भƣा संदƣ ͩकया

जाएगा।

(13)

सͬचव, अÛय अͬधकाǐरयɉ और अÛय कम[चारȣवृÛद कȧ ǓनयुिÈत

(1)

बोड[, सरकार कȧ पूव[ सहमǓत से, ͩकसी अͬधकारȣ को, जो Ĥथम पद Įेणी से

अǓनàन हो, बोड[ के सͬचव के Ǿप मɅ ǓनयुÈत कर सकेगा।

(2)

बोड[, सरकार कȧ सहमǓत से, ऐसे अÛय अͬधकाǐरयɉ तथा कम[चाǐरयɉ को

ǓनयुÈत कर सकेगा, जैसा ͩक वह उसके कृ×यɉ के द¢तापूण[ Ǔनव[हन के

ͧलए आवæयक समझे।

26.

धारा 21 के अधीन आंकड़ɉ का एकğण.- ǓनयोÈता ɮवारा इस Ĥयोजन के ͧलए मनोनीत

वेब पोट[ल पर åयावसाǓयक सुर¢ा एवं èवाèØय संबंधी आंकड़ɉ के Þयौरे इलेÈĚॉǓनक Ǿप

मɅ भेजे जाएंगे।

27.

सुर¢ा सͧमǓत

(1)

हर एक èथापन,भवन एवं अÛय संǓनमा[ण काय[ ,बीड़ी एवं ͧसगार काय[ और

बागान मɅ.

(क) जहाँ सामाÛयतः 500 या उससे अͬधक कम[कार Ǔनयोिजत ͩकए जाते हɉ;या

(ख)

िजसमɅ संǑहता कȧ धारा 2(यक) के अधीन पǐरभाͪषत पǐरसंकटमय ĤͩĐया

चलाई जाती हो; या

(ग)

िजसमɅ संǑहता कȧ धारा 82 के अधीन यथा पǐरभाͪषत कोई खतरनाक

ĤͩĐया या संͩĐया चलाई जाती हो, एक सुर¢ा सͧमǓत होगी:

परंतु मुÉय Ǔनरȣ¢क सह सुͪवधा Ĥदाता के पूव[ अनुमोदन के साथ

इस Ǔनयम का उɮदेæय के ͧलए एक ͪवशेष ¢ेğ मɅ िèथत संǑहता कȧ धारा

81 के अधीन घोͪषत और समान ĤकृǓत के "पǐरसंकटमय ĤͩĐया" या

"खतरनाक संͩĐया" संचालन करने वाले कारखानɉ के ͧलए एक सामाÛय

सुर¢ा सͧमǓत होगी। सामाÛय सुर¢ा सͧमǓत का ¢ेğ मुÉय Ǔनरȣ¢क सह

सुͪवधा Ĥदाता ɮवारा तय ͩकया जाएगा। मुÉय Ǔनरȣ¢क सह सुͪवधा

Ĥदाता ɮवारा सुर¢ा सͧमǓत के गठन को सुकारक बनाया जाएगा।

(2)

सुर¢ा सͧमǓत का काय[काल तीन वषɟ का होगा। सुर¢ा सͧमǓत कȧ बैठक Ĥ×येक

Ǔतमाहȣ मɅ कम से कम एक बार होगी।

(3)

कामगारɉ के ĤǓतǓनͬध का चयन पंजीकृत Ěेड यूǓनयन ɮवारा ͩकया जाएगा।

जहां कोई पंजीकृत यूǓनयन नहȣं है वहां सदèयɉ का चुनाव èथापना के कामगारɉ

ɮवारा ͩकया जा सकता है:

परÛतु सͧमǓत मɅ मǑहला कामगारɉ का पया[Üत ĤǓतǓनͬध×व होगा।

(4)

सुर¢ा सͧमǓत को Ǔनàनͧलͨखत के बारे मɅ पया[Üत और उपयुÈत Ǿप मɅ सूͬचत

जाने का अͬधकार होगा

(क) काय[èथल पर कामगारɉ के ͧलए संभाͪवत सुर¢ा और èवाèØय संबंधी

जोͨखम;

(ख) दुघ[टनाओं से संबंͬधत आंकड़ɉ के साथ-साथ ऐसे ĤǓतçठानɉ मɅ संचाͧलत

ͩकए गए कम[चाǐरयो के काय[ पǐरवेश और èवाèथय संबंधी Ǔनरȣ¢ण मɅ

ĤाÜत Þयौरे।

(5)

èथापना के èवामी, अͬधभोगी, ǓनयोÈता अथवा Ĥबंधक ɮवारा सुर¢ा सͧमǓत कȧ

ͧसफाǐरशɉ के पास होने कȧ Ǔतͬथ से पंġह Ǒदनɉ के भीतर उÛहɅ काया[िÛवत करने

के ͧलए कार[वाई कȧ जाएगी।

28.

सुर¢ा सͧमǓत का गठन –

(1)

सुर¢ा सͧमǓत मɅ Ĥबंधन के ĤǓतǓनͬधयɉ मɅ Ǔनàनͧलͨखत सिàमͧलत हɉगे -

(क) कोई वǐरçठ अͬधकारȣ जो संगठन मɅ अपने पद से सͧमǓत के काय[करण मɅ

Ĥभावपूण[ योगदान कर सकता है, अÚय¢ होगा;

(ख) जहां उपलÞध हो एक सुर¢ा अͬधकारȣ और ͬचͩक×सा अͬधकारȣ तथा ऐसे मामले

मɅ सुर¢ा अͬधकारȣ सͧमǓत का सͬचव होगा; और

(ग)

उ×पादन, अनुर¢ण और खरȣद ͪवभागɉ से एक-एक ĤǓतǓनͬध;

(घ)

सामाÛय सुर¢ा सͧमǓत के मामले मɅ Ĥ×येक èथापन के अͬधभोगी ɮवारा

नामांͩकत कम से कम एक कम[चारȣ।

(2)

उप-Ǔनयम (1) मɅ संदͧभ[त सुर¢ा सͧमǓत मɅ कामगारɉ के ĤǓतǓनͬधयɉ का चयन

कामगारɉ ɮवारा ͩकया जाएगा।

(3)

उप Ǔनयम (1) मɅ संदͧभ[त सुर¢ा सͧमǓत कȧ बैठक या काय[वृƣ ǐरकाड[ ͩकया

जाएगा।

(4)

सुर¢ा सͧमǓत को Ǔनàनͧलͨखत के बारे मɅ पया[Üत और उपयुÈत Ǿप मे सूͬचत

ͩकए जाने का अͬधकार होगा -

(क) काय[èथल पर कामगारɉ के ͧलए संभाͪवत सुर¢ा और èवाèØय संबंधी

जोͨखम;

(ख) दुघ[टनाओं से संबंͬधत आंकड़ɉ के साथ-साथ ऐसे ĤǓतçठानɉ मɅ संचाͧलत

ͩकए गए कम[चाǐरयɉ के काय[ पǐरवेश और èवाèØय संबंधी Ǔनरȣ¢ण मɅ

ĤाÜत Þयौरे।

(5) उप Ǔनयम (1) मɅ संदͧभ[त सुर¢ा सͧमǓत के कायɟ मɅ Ǔनàनͧलͨखत शाͧमल हɉगे

(क)

"सुर¢ा और èवाèØय नीǓत" मɅ उिãलͨखत लêयɉ और उɮदेæयɉ को ĤाÜत

करने मɅ Ĥबंधन कȧ सहायता करना और सहयोग Ĥदान करना;

(ख) èवाèØय, सुर¢ा और पǐरवेश मɅ संबंͬधत सभी मामलɉ का Ǔनपटारा करना

और आने वालȣ समèयाओं का åयवहाय[ समाधान Ǔनकालना;

(ग)

सभी कामगारɉ के बीच सुर¢ा संबंधी जागǾकता का सृजन करना;

(घ)

शैͯ¢क, Ĥͧश¢ण और पदोÛनǓत संबंधी काय[कलापɉ का संचालन,

(ड.) सुर¢ा, पया[वरͨणक और åयावसाǓयक èवाèØय सवȶ¢णɉ, सुर¢ा अंके¢णɉ,

जोͨखम आंकलन, आपातकालȣन एवं आपदा Ĥबंधन योजनाओं से संबंͬधत

ǐरपोट[ पर चचा[ करना और ǐरपोटɟ मɅ कȧ गई ͧसफाǐरशɉ का काया[Ûवयन;

(च)

वैसे मामलɉ कȧ देख-रेख करना जो कामगारɉ कȧ सुर¢ा और èवाèØय के

ͧलए खतरा उ×पÛन कर सकते हɇ और सुधारा×मक उपाय सुझाना;

(छ) इनके ɮवारा कȧ गई ͧसफाǐरशɉ के काया[Ûवयन कȧ समी¢ा करना।

29.

सुर¢ा सͧमǓत के काय[ - सͧमǓत के Ǔनàनͧलͨखत काय[ हɉगे –

(क) सͧमǓत कȧ जानकारȣ मɅ कामगारɉ के ĤǓतǓनͬध ɮवारा लाई गई ǐरपोटɟ मɅ इंͬगत

ͩकए गए अनुसार èथापना मɅ असुरͯ¢त िèथǓतयɉ और ĤͩĐयाओं के ͪवǽɮध

उपचारा×मक उपायɉ पर चचा[ करना और समुͬचत ͧसफाǐरशɅ करना;

(ख) दुघ[टना, खतरनाक घटनाओ आǑद कȧ जांच ǐरपोट[ पर चचा[ करना और समुͬचत

ͧसफाǐरशɅ करना;

(ग)

दुघ[टनाओं और खतरनाक घटनाओं के ͪवæलेषण के आधार पर समुͬचत सुर¢ा

अͧभयान तैयार और काया[िÛवत करना;

(घ)

सुर¢ा एवं åयावसाǓयक èवाèØय संबंधी मामलɉ पर संपक[ के एक मंच के Ǿप मɅ

काय[ करना; और

(ड.) èथापना मɅ ͪवͧभÛन संयंğɉ, उपकरणɉ, संèथापनाओ और Ĥणाͧलयɉ के ͧलए " तैयार

कȧ गई मानक Ĥचालन ĤͩĐयाओं (एमओपी) पर चचा[ करना और समुͬचत

ͧसफाǐरश करना।

30.

सुर¢ा अͬधकाǐरयɉ कȧ अह[ताएँ- (1) कोई भी åयिÈत सुर¢ा अͬधकारȣ के Ǿप मɅ ǓनयुिÈत

के ͧलए तब तक पाğ नहȣं होगा, जब तक ͩक

(एक) उसके पास इंजीǓनयरȣ या Ĥौɮयोͬगकȧ कȧ ͩकसी शाखा कȧ माÛय उपाͬध न हो

और उसे यथािèथǓत ͩकसी èथापन या संǓनमा[ण काय[ जैसा भी मामला हो, मे

पय[वे¢ी हैͧसयत मɅ काय[ करने का कम से कम दो वषɟ का åयावहाǐरक अनुभव न

हो या उसके पास भौǓतकȧ तथा रसायन शाèğ कȧ माÛय उपाͬध न हो और उसे

ͩकसी èथापना मɅ पय[वे¢ी हैͧसयत मɅ काम करने का कम से कम 5 वषɟ का

åयावहाǐरक अनुभव न हो या उसके पास इंजीǓनयरȣ या Ĥौɮयोͬगकȧ कȧ ͩकसी

शाखा कȧ माÛय पğोपाͬध न हो और उसे ͩकसी èथापना मɅ पय[वे¢ी हैͧसयत मɅ

काय[ करने का कम से कम 5 वषɟ का åयावहाǐरक अनुभव न हो;

(दो) उसके पास औɮयोͬगक सुर¢ा कȧ कोई उपाͬध या पğोपाͬध न हो, जो राÏय शासन

ɮवारा इस संबंध मɅ माÛयता ĤाÜत हो; और

(तीन) उसे उस ¢ेğ मɅ, जहाँ वह èथापना िèथत हो और िजसमɅ उसकȧ ǓनयुिÈत कȧ

जानी हो, रहने वाले अͬधकांश कामगारɉ ɮवारा बोलȣ जाने वालȣ भाषा का

पया[Üत £ान न हो ।

(2)

उपǓनयम (1) के खÖड (एक) तथा (दो) मɅ अÛतͪव[çट उपबÛधɉ के होते हुए भी

ऐसा कोई åयिÈत भी, िजनके पास इÛजीǓनयर या Ĥौɮयोͬगकȧ कȧ माÛय उपाͬध

या पğोपाͬध हो और िजसे केÛġȣय या राÏय शासन के ͩकसी ऐसे ͪवभाग मɅ, जहाँ

åयावसाǓयक सुर¢ा ,èवाèØय और काय[दशायɅ,2020 के Ĥशासन के सàबिÛधत

काय[ ͩकया जाता हो, कम से कम 5 वषɟ तक काय[ का अनुभव हो; या इÛजीǓनयरȣ

या Ĥौɮयोͬगकȧ कȧ कोई माÛय उपाͬध या पğोपाͬध हो और िजसे ͩकसी उɮयोग

अथवा संèथा मɅ दुघ[टना कȧ रोकथाम करने ͪवषयक Ĥͧश¢ण, ͧश¢ण, परामश[ या

अनुसंधान के ¢ेğ मɅ कम से कम 5 वषɟ का (पूण[काͧलक) अनुभव हो सुर¢ा

अͬधकारȣ के Ǿप मɅ ǓनयुिÈत के ͧलए पाğ होगा:

परÛतु यह ͩक मुÉय कारखाना Ǔनरȣ¢क सह सुͪवधा Ĥदाता ऐसी शतɟ के

अÚयधीन रहते हए, िजÛहɅ वह ͪवǓनǑद[çट करे, इस उपǓनयम कȧ अपे¢ाओं से छूट

दे सकेगा, यǑद उसकȧ राय मɅ आवæयक अह[ता तथा अनुभव वाला उपयुÈत

åयिÈत ǓनयुिÈत के ͧलए उपलÞध न हो।

31.

सुर¢ा अͬधकाǐरयɉ के कत[åय.

सुर¢ा अͬधकाǐरयɉ का कत[åय होगा ͩक वह èथापना के ĤबÛधक (मैनेजमेÛट) कȧ

åयिÈतगत ¢Ǔतयɉ को रोकने से सàबिÛधत उनके सांͪवͬधक या अÛय दाǓय×वɉ को पूरा

करने और काय[ के ͧलए सुरͯ¢त वातावरण बनाए रखने के संबंध मɅ सलाह तथा सहायता

देना। उसके कत[åयɉ मɅ Ǔनàनͧलͨखत कƣ[åय भी शाͧमल हɉगे, अथा[त्

(एक) सàबिÛधत ͪवभागɉ को åयिÈतगत ¢Ǔतयɉ के Ĥभावी ǓनयÛğण के ͧलए आवæयक

उपायɉ कȧ योजना तथा åयवèथा करने बाबत सलाह देना;

(दो)

समèत काय[ अÚययनɉ के सुर¢ा संबंधी पहलुओं पर सलाह देना और चुǓनÛदा

कायɟ कȧ काय[ सुर¢ा के बारे मɅ ͪवèतृत अÚययन करना;

(तीन) åयिÈतगत ¢Ǔतयɉ कȧ रोकथाम करने के ͧलए कȧ गई या कȧ जाने के ͧलए

Ĥèताͪवत काय[वाहȣ के Ĥभाव का परȣ¢ण तथा मूãयांकन करना;

(चार) Đय तथा भÖडार ͪवभागɉ को åयिÈतगत सुर¢ा×मक उपकरणɉ कȧ अÍछȤ ͩकèम

तथा उपलÞधता सुǓनिæचत करने के संबंध मɅ सलाह देना;

(पांच) संयंğ सुर¢ा Ǔनरȣ¢कɉ के ͩĐयाÛवयन से सàबिÛधत मामलɉ पर सलाह देना;

(छह) औɮयोͬगक दुघ[टनाओं तथा रोगɉ पर ǐरपोट[ Ĥèतुत करने तथा जाँच पड़ताल करने

से सàबिÛधत मामलɉ पर सलाह देना;

(सात) चुǓनंदा दुघ[टनाओं कȧ जाँच पड़ताल करना;

(आठ) Ǔनयमɉ के अधीन ǐरपोट[ ͩकये जाने योÊय औɮयोͬगक सांसͬग[क रोगɉ तथा

खतरनाक घटनाओं कȧ जाँच-पड़ताल करना;

(नɋ)

दुघ[टनाओं, खतरनाक घटनाओं तथा औɮयोͬगक रोगɉ से सàबिÛधत ऐसे अͧभलेख

रखने कȧ सलाह देना, जो आवæयक हɉ;

(दस) सुर¢ा सͧमǓतयाँ èथाͪपत करने के ͧलए Ĥो×साǑहत करना और ऐसी सͧमǓतयɉ के

ͧलए सलाहकार के Ǿप मɅ काय[ करना;

(Êयारह)संबंͬधत ͪवभागɉ के सहयोग से ऐसे अͧभयानɉ, ĤǓतयोͬगताओं तथा अÛय

गǓतͪवͬधयɉ का आयोजन करना, िजनमɅ काय[ और ĤͩĐयाओं कȧ सुरͯ¢त

िèथǓतयɉ कȧ èथापना करने और उÛहɅ कायम करने मɅ कम[कारɉ कȧ ǽͬच का

ͪवकास हो तथा वह बनी रहȣ है; और

(बारह) èवतंğ Ǿप से या Ĥͧश¢ण ͪवभाग के सहयोग से åयिÈतगत ¢Ǔत कȧ रोकथाम

करने के ͧलए उपयुÈत Ĥͧश¢ण तथा शै¢ͨणक काय[Đम तैयार करना तथा

चलाना।

32.

सुर¢ा अͬधकाǐरयɉ को दȣ जाने वालȣ सुͪवधाएँ.- Ĥ×येक èथापना का ǓनयोÈता सुर¢ा

अͬधकारȣ को ऐसी सुͪवधाएं, उपकरण तथा जानकारȣ देगा, जो उसके ɮवारा उसके कत[åयɉ

का Ĥभावी ढंग से Ǔनव[हन ͩकए जाने के ͧलए आवæयक हɉ ।

33.

अÛय कत[åय करने का ĤǓतषेध.- ͩकसी भी सुर¢ा अͬधकारȣ से ऐसा कोई काय[ करने कȧ

अपे¢ा नहȣं कȧ जाएगी या अनुमǓत नहȣं दȣ जाएगी, जो Ǔनयम 31 मɅ ͪवǑहत ͩकए गए

कत[åयɉ के पालन से असंगत हो या उसको अǑहतकर हो ।

34.

सुर¢ा अͬधकाǐरयɉ कȧ संÉया:- ऐसे Ĥ×येक èथापना जहां सुर¢ा अͬधकाǐरयɉ कȧ ǓनयुिÈत

अǓनवाय[ है, नीचे Ǒदये गए मापमान मɅ अͬधकͬथत अनुसार सुर¢ा अͬधकाǐरयɉ कȧ

ǓनयुिÈत करेगा

(क) कारखानो के ͧलए –

Đमांक

Ǔनयोजन

सुर¢ा अͬधकारȣयɉ कȧ संÉया

1.

500 से 1000 भवन Ǔनमा[ण कम[कारो तक

एक सुर¢ा अͬधकारȣ

2.

1001 से 2000 भवन Ǔनमा[ण कम[कारो तक

दो सुर¢ा अͬधकारȣ

3.

2001 से 5000 भवन Ǔनमा[ण कम[कारो तक

तीन सुर¢ा अͬधकारȣ

4.

5001 से 10,000 भवन Ǔनमा[ण कम[कारो तक

चार सुर¢ा अͬधकारȣ

(ख)

पǐरसंकतमय ĤͩĐया चलाने वाले कारखानɉ के ͧलए -

Đमांक

Ǔनयोजन

सुर¢ा अͬधकारȣयɉ कȧ संÉया

1.

250 से 500 भवन Ǔनमा[ण कम[कारो तक

एक सुर¢ा अͬधकारȣ

2.

501 से 1000 भवन Ǔनमा[ण कम[कारो तक

दो सुर¢ा अͬधकारȣ

3.

1001 से 2000 भवन Ǔनमा[ण कम[कारो तक

तीन सुर¢ा अͬधकारȣ

4.

2001 से 5,000 भवन Ǔनमा[ण कम[कारो तक

चार सुर¢ा अͬधकारȣ

5.

5001 से 10,000 भवन Ǔनमा[ण कम[कारो तक

पाच सुर¢ा अͬधकारȣ

(ग)

भवन एवं अÛय Ǔनमा[ण काय[ के ͧलए -

Đमांक

Ǔनयोजन

सुर¢ा अͬधकारȣयɉ कȧ संÉया

1.

250 से 500 भवन Ǔनमा[ण कम[कारो तक

एक सुर¢ा अͬधकारȣ

2.

501 से 1000 भवन Ǔनमा[ण कम[कारो तक

दो सुर¢ा अͬधकारȣ

3.

1001 से 2000 भवन Ǔनमा[ण कम[कारो तक

तीन सुर¢ा अͬधकारȣ

4.

2001 से 5,000 भवन Ǔनमा[ण कम[कारो तक

चार सुर¢ा अͬधकारȣ

5.

5001 से 10,000 भवन Ǔनमा[ण कम[कारो तक

पाच सुर¢ा अͬधकारȣ

परÛतु 10000 कम[कारɉ से अͬधक के ͧलए Ĥ×येक 5000 अǓतǐरÈत कम[चारȣ या

उसके भाग के ͧलये एक सुर¢ा अͬधकारȣ।

कोई भी ǓनयुिÈत, िजस समय कȧ जाएं ऐसे सुर¢ा अͬधकारȣ कȧ सेवा कȧ

अह[ताओं, Ǔनब[धनɉ और शतɟ के पूरे Þयौरे के साथ ¢ेğ मɅ अͬधकाǐरता रखने वाले

Ǔनरȣ¢क सह सुͪवधा Ĥदाता को अͬधसूͬचत कȧ जाएगी।

अÚयाय - पांच

काम के घंटे और वाͪष[क अवकाश एवं वेतन

35.

धारा 25 कȧ उप-धारा (1) के खंड (ख) के अधीन दैǓनक और साÜताǑहक काम के घंटे

(1)

ͩकसी भी कामगार ɮवारा Ǔनजी èथापना मɅ ͩकसी सÜताह मɅ 48 घंटे से अͬधक

काय[ करने कȧ आवæयकता नहȣं होगी या इसकȧ अनुमǓत नहȣं दȣ जाएगी।

(2)

ͩकसी भी कामगार मɅ काय[ कȧ कालावͬध इस Ĥकार Ǔनधा[ǐरत कȧ जाएगी ͩकं

उसके ͪवĮाम अंतरालɉ को शाͧमल करते हुए काम घंटे ͩकसी एक Ǒदन मɅ 12 घंटे

से अͬधक न हो।

(3)

कामगारɉ के कायɟ कȧ कालावͬध 5 घंटे से अͬधक नहȣं होगी और यह ͩक कोई

कामगार कम से कम आधे घंटे के ͪवĮाम के अंतराल मɅ पहले घंटे मɅ अͬधक

समय तक काय[ नहȣं करेगा।

(4)

ͩकसी Ǒदन मɅ काम के घंटɉ को उप-Ǔनयम (1), (2) और (3) के अÚयधीन संशोͬधत

ͩकया जा सकता है ताͩक ͩकसी समाह मɅ काम के घंटɉ कȧ कुल संÉया इस Ĥकार

Ǔनधा[ǐरत कȧ जा सके और इसे अपनाया जा सके।

36.

धारा 25 कȧ उप-धारा (1) के èपçटȣकरण (क) के अधीन चालन समय मɅ अनु£ेय अवरोध

कȧ कालावͬध :- ढुलाई वाहन के चलने के दौरान ͩकसी भी समय अͬधकतम 15 ͧमनट के

अवरोध कȧ अनुमǓत होगी।

37.

धारा 25 कȧ उप-धारा (2) के अधीन Įमजीवी पğकारɉ के ͧलए काम के घंटे:- (1) इस

Ǔनयम के अधीन के Ĥावधान Įमजीवी पğकारɉ पर लागू हɉगे ͩकÛतु संपादकɉ, अथवा

संवाददाताओं, ǐरपोट[रɉ अथवा समाचार फोटोĒाफरɉ पर लागू नहȣं हɉगे।

(2)

उप-Ǔनयम (1) मɅ अÛतͪव[çट ͩकसी बात के होते हुए भी Ǔनàनͧलͨखत Ĥावधान

Ĥ×येक संवाददाता, ǐरपोट[र अथवा समाचार फोटोĒाफर पर लागू हɉगे जो उस

èथान पर ǓनयुÈत है जहाँ समाचार पğ (िजसमɅ ऐसा åयिÈत Ǔनयोिजत है) िèथत

हɇ, अथा[त्:

(क)

संबंͬधत प¢कारɉ के बीच, सामूǑहक ǽप से अथवा åयिÈतगत Ǿप से ͩकए गए ऐसे

समझौते के अÚयधीन रहते हुए ऐसा Ĥ×येक संवाददाता, ǐरपोट[र अथवा समाचार

फोटोĒाफर के ͩकसी Ǒदन काय[ पर आने पर उस पूरे Ǒदन के ͧलए काय[ पर तब

तक के ͧलए माना जाएगा जब तक वह उस Ǒदन के दौरान उसे सɋपे गए काय[

को पूरा करता है:

परÛतु ऐसा संवाददाता, ǐरपोट[र अथवा समाचार फोटोĒाफर ɮवारा दो या

उससे अͬधक काय[ के बीच दो घंटे या कम कालावͬध के ͧलए ͪवĮाम के ͧलए

काय[ ͪवराम ͩकया जाता है तो उसे ऐसी कालावͬध के दौरान काय[ पर नहȣं माना

जाएगा:

परÛतु यह भी ͩक जब ऐसा अंतराल दो घंटे से अͬधक का होता है तो उसे

उÈत दो घंटे कȧ कालावͬध मɅ अǓतǐरÈत कालावͬध के दौरान काय[ पर माना

जाएगा।

(ख) ͩकसी सÜताह के दौरान 36 घंटे से अͬधक काय[ करने कȧ ͩकसी कालावͬध, िजसे

इस उप-Ǔनयम के Ĥयोजनɉ के ͧलए काय[ के एक यूǓनट के ǽप मɅ माना जाएगा.

कȧ ĤǓतपूǓत[ आने वाले सÜताह के दौरान ͪवĮाम ɮवारा कȧ जाएगी और एक या

उससे अͬधक बार दȣ जाएगी जो Ĥ×येक तीन घंटे मɅ कम नहȣं होगी:

परÛतु काम ͩकए गए अǓतǐरÈत घंटɉ का योग तीन घंटे से कम का होता

है तो ͪवĮाम कȧ कालावͬध को ऐसी अǓतǐरÈत कालावͬध तक के ͧलए सीͧमत

ͩकया जाएगा।

38.

Įमजीवी पğकार के ͧलए सामाÛय काय[ Ǒदवस.- ͩकसी Įमजीवी पğकार के ͧलए घंटɉ कȧ

संÉया जो एक सामाÛय Ǒदवस के ͧलए होगी तथा जो भोजन के समय के अǓतǐरÈत

होगी व Ǒदन कȧ पालȣ के मामले मɅ ĤǓतǑदन छह घंटे से अͬधक और रात कȧ पालȣ के

मामले मɅ साढे पांच घंटे ĤǓतǑदन से अͬधक होगी और ͩकसी भी Įमजीवी पğकार को

साधारणतः एक सामाÛय काय[ Ǒदवस के ͧलए घंटɉ कȧ संÉया से अͬधक समय के ͧलए

काय[ करने कȧ आवæयकता नहȣं होगी या अनु£ेय नहȣं होगी।

39.

Įमजीवी पğकार के ͧलए ͪवĮाम हेतु अंतराल.- ͩकसी समाचार-पğ èथापना और उस

èथापना मɅ Ǔनयोिजत Įमजीवी पğकारɉ के बीच हुए समझौते के अÚयधीन रहते हुए

Įमजीवी पğकार के ͧलए काय[ कȧ कालावͬध इस Ĥकार Ǔनधा[ǐरत कȧ जाएगी ͩक कोई

Įमजीवी पğकार ͪवĮाम के अंतराल के पहले जो Ǒदन कȧ पालȣ के ͧलए एक घंटा और

रात कȧ पालȣ के ͧलए आधा घंटा होगा, Ǒदन कȧ पालȣ के ͧलए चार घंटे से अͬधक और

रात कȧ पालȣ मɅ तीन घंटे मɅ अͬधक समय के ͧलए काय[ नहȣं करेगा।

40.

समयोपǐर काय[ के ͧलए ĤǓतपूǓत[:- जब कोई Įमजीवी पğकार Ǒदन कȧ पालȣ मɅ ͩकसी

Ǒदन 6 घटे से अͬधक काय[ करता है तथा राǒğ पालȣ मɅ साढ़े पांच घंटे से अͬधक काय[

करता है, तो उसे, उस समयोपǐर काय[ के ͧलए, उतने हȣ घंटɉ के ͧलए िजतना उसने

समयोपǐर काय[ ͩकया है, ͪवĮाम के घंटɉ के Ǿप मɅ ĤǓतपूǓत[ दȣ जाएगी।

41.

राǒğ पाͧलयɉ को शाͧसत करने वालȣ शतȶ:- ͩकसी भी Įमजीवी पğकार को लगातार राǒğ

पालȣ मɅ एक बार मɅ एक सÜताह मɅ अͬधक अथवा चौदह Ǒदन कȧ कालावͬध मɅ एक

सÜताह से अͬधक के ͧलए Ǔनयोिजत नहȣं ͩकया जाएगा।

42.

पालȣ बदलने से पूव[ अंतराल:- राǒğ से Ǒदन अथवा Ǒदन से राǒğ मɅ पालȣ बदलने के ͧलए

दोनो पाͧलयɉ के बीच मɅ लगातार Ûयूनतम चौबीस घंटे का अंतराल होना चाǑहए तथा एक

Ǒदन कȧ पालȣ मɅ दूसरे Ǒदन कȧ पालȣ अथवा एक राǒğ पालȣ मɅ दूसरȣ राǒğ पालȣ मɅ

पǐरवत[न करने पर लगातार Ûयूनतम 12 घंटे का अंतराल होना चाǑहए:

परÛतु ͩकसी Įमजीवी पğकार ɮवारा संǑहता कȧ धारा 25 कȧ उप-धारा (2) मे

अधीन ͧलए गए अंतराल से ऐसा अंतराल जुड़ता है अथवा इसके दायरे मɅ आता है, तो

ऐसे ͩकसी अंतराल कȧ अनुमǓत नहȣं दȣ जाए।

43.

ǒबĐȧ संवध[न कम[चारȣ अथवा Įमजीवी पğकार के ͧलए एक वष[ मɅ अवकाश के Ǒदनɉ कȧ

संÉया:- कोई Įमजीवी पğकार अथवा ǒबĐȧ संवध[न कम[चारȣ ͩकसी कैलɅडर वष[ मɅ 10

Ǒदन के अवकाश का पाğ होगा।

44.

ǒबĐȧ संवध[न कम[चारȣ अथवा Įमजीवी पğकार के ͧलए ĤǓतपूǓत[ अवकाश:- यǑद ͩकसी

Įमजीवी पğकार अथवा ǒबĐȧ संवध[न कम[चारȣ का ͩकसी अवकाश के Ǒदन काय[ करना

अपेͯ¢त होता है तो उसे उस अवकाश के Ǒदन के त×काल पæचात् 30 Ǒदनɉ के अंदर

उसके तथा उस ǓनयोÈता कȧ पारèपǐरक सहमǓत मे एक ĤǓतपूǓत[ अवकाश Ǒदया जाएगा।

45.

अवकाश के Ǒदनɉ के ͧलए वेतन:- Įमजीवी पğकार अथवा ǒबĐȧ संवध[न कम[चारȣ सभी

अवकाश के Ǒदनɉ के ͧलए वैसे हȣ वेतन का पाğ होगा जैसे ͩक वह ɬयूटȣ पर होता है।

46.

साÜताǑहक ͪवĮाम Ǒदवस के ͧलए वेतन:- Įमजीवी पğकार अथवा ͪवĐȧ संबध[न कम[चारȣ

साÜताǑहक ͪवĮाम Ǒदवस के ͧलए वैसे हȣ वेतन का पाğ होगा जैसे ͩक वह ɬयूटȣ पर होता

है।

47.

स¢म अͬधकारȣ:- Ĥ×येक समाचार èथापना अपने èथापना मɅ इस अÚयाय के अधीन

Ǔनयम के Ĥयोजनाथ[ एक अथवा अͬधक अͬधकाǐरयɉ को स¢म अͬधकाǐरयɉ के Ǿप मɅ

पदनाͧमत करे।

48.

Įमजीवी पğकार अथवा ͪवĐȧ संवध[न कम[चारȣ ɮवारा अवकाश ĤाÜत करने कȧ

ĤͩĐया:-

(1) कोई Įमजीवी पğकार अथवा ǒबĐȧ संवध[न कम[चारȣ जो अवकाश

ĤाÜत करना चाहता है, वह èथापना के स¢म अͬधकारȣ को ͧलͨखत मɅ आवेदन करेगा।

(2) उप-Ǔनयम (1) के अधीन अवकाश के ͧलए आवेदन, आकिèमक अवकाश के अǓतǐरÈत,

ͬचͩक×सा Ĥमाण-पğ के आधार पर अवकाश तथा Èवारेनटाइन अवकाश. आवæयक अथवा

असंभाͪवत पǐरिèथǓतयɉ को छोड़कर अवकाश के Ĥारàभ होने कȧ तारȣख से Ûयूनतम एक

माह पहले ͩकया जाएगा।

(3) यǑद अवकाश को मना कर Ǒदया जाता है अथवा èथͬगत ͩकया जाता है, तो èथापना

का स¢म अͬधकारȣ यथािèथǓत ऐसी मनाहȣ अथवा èथगन, के कारणɉ का ǐरकाड[ रखेगा

तथा आदेश कȧ एक ĤǓत यथािèथǓत Įमजीवी पğकार अथवा ͪवĐȧ संवध[न कम[चारȣ, को

भेजेगा।

(4) साÜताǑहक ͪवĮाम Ǒदवस के अǓतǐरÈत अवकाश èथापना के स¢म अͬधकारȣ कȧ पूव[

èवीकृǓत के ǒबना ͩकसी अवकाश के पूव[ अथवा बाद मɅ नहȣं जोड़ा जाएगा।

(5) कोई अवकाश िजसमɅ साÜताǑहक ͪवĮाम Ǒदवस सिàमͧलत है इन Ǔनयमɉ के अधीन

èवीकृत ͩकए गए अवकाश के बीच मɅ आता है, तो वह अवकाश कȧ कालावͬध का भाग

होगा।

49.

ͩकसी Įमजीवी पğकार अथवा ǒबĐȧ संवध[न कम[चारȣ को अवकाश कȧ समािÜत से पहले

बाͪपस बुलाना:- (1) कोई समाचार पğ èथापना अवकाश पर गए ͩकसी Įमजीवी पğकार

अथवा ǒबĐȧ संवध[न कम[चारȣ को वाͪपस बुला सकता है, यǑद वह èथापना ऐसा करना

आवæयक समझता हो। इस Ĥकार वाͪपस बुलाने के मामले मɅ ऐसा Įमजीवी पğकार

अथवा ǒबĐȧ संवध[न कम[चारȣ याğा भƣे के ͧलए पाğ होगा, यǑद वाͪपस बुलाने के समय

वह अपना अवकाश अपने मुÉयालय से अलग ͩकसी èथान पर ǒबता रहा हो।

(2) याğा भƣा, जो उप-Ǔनयम (1) के अधीन ͩकसी Įमजीवी पğकार को भुगतान ͩकया

जाएगा, का Ǔनधा[रण, Įमजीवी पğकारɉ अथवा ǒबĐȧ संवध[न कम[चाǐरयɉ ɮवारा अपने काय[

के दौरान कȧ गई याğाओं के ͧलए याğा भƣे के ͧलए लागू उस èथापना के Ǔनयमɉ के

अनुसार ͩकया जाएगा।

50.

काय[भार Ēहण करने से पहले ͩफटनेश ͬचͩक×सा Ĥमाण-पğ Ĥèतुत करना:– कोई Įमजीवी

पğकार अथवा ǒबĐȧ संवध[न कम[चारȣ जो èवाèØय कारणɉ के आधार पर अवकाश ले

चुका है, उसके ɮवारा अपने ǓनयोÈता का काय[भार Ēहण करने मे पहले ͩकसी स¢म

ͬचͩक×सक अथवा ͬचͩक×सा अͬधकारȣ िजसने ͬचͩक×सा Ĥमाण-पğ जारȣ ͩकया, से

ͩफटनेश ͬचͩक×सा Ĥमाण-पğ Ĥèतुत करना अपेͯ¢त होगा।

51.

ͬचͩक×सा अͬधकारȣ का पदनाम:- Įमजीवी पğकार अथवा ͪवĐȧ संवध[न कम[चारȣ को

Ǔनयोिजत करने वाला Ĥ×येक èथापना संǑहता कȧ धारा 42 के अनुसार एक अथवा अͬधक

स¢म ͬचͩक×सकɉ को पदनाͧमत कर सकेगा।

52.

अिज[त अवकाश:- (1) कोई Įमजीवी पğकार अथवा ͪवĐȧ संवध[न कम[चारȣ ɬयूटȣ पर

ǒबताए गए Ĥ×येक 11 माह के ͧलए Ûयूनतम एक माह कȧ कालावͬध के पूण[ वेतन के

साथ अिज[त अवकाश का पाğ होगा:

परÛतु अिज[त अवकाश कȧ संÉया 90 Ǒदन होने पर वह और अͬधक ऐसा अवकाश

अिज[त नहȣं कर पाएगा।

(2)

ɬयुटȣ पर ǒबतायी गई कालावͬध मɅ साÜताǑहक ͪवĮाम Ǒदवस, अवकाश के Ǒदन

आकिèमक अवकाश एवं Èवारंटाइन अवकाश शाͧमल हɉगे।

53.

अिज[त अवकाश के दौरान वेतन:- अिज[त अवकाश पर कोई Įमजीवी पğकार अथवा ǒबĐȧ

संवध[न कम[चारȣ ɬयूटȣ पर ǒबताए गए बारह पूण[ महȣनɉ कȧ कालावͬध के दौरान अिज[त

औसत माͧसक वेतन अथवा यǑद यह कालावͬध 12 पूण[ माह मɅ कम है, ऐसी सàपूण[

कालावͬध के दौरान, तो अवकाश Ĥारàभ होने मे त×काल पूव[ माह के समान वेतन ĤाÜत

करेगा।

54.

नहȣं ͧलए गए अिज[त अवकाश के ͧलए नकद ĤǓतपूǓत[:- (1) जब कोई Įमजीवी पğकार

अथवा ǒबĐȧ संवध[न कम[चारȣ èवेÍछा मɅ अपना पद छोड़ देता है अथवा अͬधवाͪष[कȧ

आयु ĤाÜत करने पर सेवा से सेवाǓनवृƣ हो जाता है तो वह उसके ɮवारा नहȣं ͧलए गए

अͬधकतम 30 Ǒदन तक के अिज[त अवकाश के ͧलए नकद ĤǓतपूǓत[ का पाğ होगा;

परÛतु यǑद ͩकसी Įमजीवी पğकार अथवा ǒबĐȧ संवध[न कम[चारȣ को उसके

बकाया अिज[त अवकाश को मना ͩकया गया है तो वह इस Ĥकार से मना ͩकए अिज[त

अवकाश के ͧलए नकद ĤǓतपूǓत[ ĤाÜत करने का पाğ होगा:

परÛतु यह और ͩक यǑद ͩकसी Įमजीवी पğकार कȧ सेवा के दौरान मृ×यु हो

जाती है या उसने अपनी मृ×यु कȧ तारȣख से त×काल पहले अपना बकाया अिज[त

अवकाश नहȣं ͧलया है. तो इस मामले मɅ, उसके उƣराͬधकारȣ इस Ĥकार नहȣं ͧलए गए

अवकाश के ͧलए नकद ĤǓतपूǓत[ के पाğ हɉगे।

(2) जब ͩकसी कारण मे, अनुशासना×मक कार[वाई के माÚयम मɅ Ǒदए गए दंड के

अǓतǐरÈत ͩकसी Įमजीवी पğकार अथवा ͪवकȧ सवंध[न कम[चारȣ कȧ सेवाएं

समाÜत कȧ जाती हɇ तो यह अͬधकतम 90 Ǒदनɉ तक के नहȣं ͧलए गए अिज[त

अवकाश हेतु नकद ĤǓतपुǓत[ का पाğ होगा।

(3) ऐसी नकद ĤǓतपूǓत[ ͩकसी Įमजीवी पğकार अथवा ǒबĐȧ संवध[न कम[चारȣ को

उसके ɮवारा नहȣं ͧलए गए अवकाश कȧ कालावͬध के ͧलए देय वेतन कȧ राͧश से

कम नहȣं होगी, यहाँ Ĥासंͬगक वेतन वहȣ होगा जो यथािèथǓत उप-Ǔनयम (1)

अथवा (2) मɅ ͪवǓनǑद[çट ͩकÛहȣ घटनाओं के होने मे त×काल पूव[ ͩकसी Ǒदन

वाèतव मɅ उसके अवकाश पर जाने पर जो उसे देय होता।

55.

ͬचͩक×सा Ĥमाण-पğ पर अवकाश:-

(1)

कोई Įमजीवी पğकार अथवा ǒबĐȧ संवध[न कम[चारȣ Ĥ×येक 18 माह कȧ सेवा के

ͧलए Ûयूनतम एक माह कȧ दर से आधे वेतन पर ͬचͩक×सा Ĥमाण-पğ के आधार

पर अवकाश का पाğ होगा:

परÛतु ͬचͩक×सा Ĥमाण-पğ पर अवकाश कȧ संÉया 90 Ǒदन होने पर वह

ऐसा और अͬधक अवकाश अिज[त नहȣं कर सकेगा।

(2)

ऐसा ͬचͩक×सा Ĥमाण पğ ͩकसी ͬचͩक×सा अͬधकारȣ से ĤाÜत करना होगा: परÛतु

यǑद जब कोई Įमजीवी पğकार ने ǓनयोÈता कȧ अनुमǓत से अपने मुÉयालय' से

अलंग ͩकसी èथान पर चला जाता है और वहां बीमार पड़ जाता है तो वह ͩकसी

भी पंजीकृत ͬचͩक×सा अͬधकारȣ का ͬचͩक×सा Ĥमाणपğ Ĥèतुत कर सकता है:

परÛतु यह ͩक इसके अǓतǐरÈत जब स¢म ͬचͩक×सक सरकार कȧ सेवा मɅ

नहȣं है तो ǓनयोÈता अपने èवयं के खचȶ पर ͩकसी भी ͬचͩक×सा अͬधकारȣ ɮवारा

संबंͬधत Įमजीवी पğकार अथवा ǒबĐȧ संवध[न कम[चारȣ कȧ ͬचͩक×सा जांच कȧ

åयवèथा कर सकेगा।

(3)

ͬचͩक×सा Ĥमाण-पğ पर अवकाश अिज[त अवकाश कȧ Ǔनरंतरता मɅ ͧलया जा

सकता है बशतȶ ͩक अिज[त अवकाश तथा साथ मɅ ͧलए गए ͬचͩक×सा Ĥमाण पğ

पर अवकाश कȧ कुल कालावͬध कभी भी एक बार मɅ 120 Ǒदन से अͬधक नहȣं

होगी।

(4)

कोई Įमजीवी पğकार अथवा ǒबĐȧ संवध[न कम[चारȣ आधे वेतन पर ͬचͩक×सा

Ĥमाण-पğ पर अवकाश को पूण[ वेतन के साथ आधे अवकाश मɅ बदलने के अपने

ͪवकãप का पाğ होगा।

(5)

तपेǑदक जैसी दȣघ[काͧलक बीमाǐरयɉ से Ēͧसत Įमजीवी पğकारɉ अथवा ͩकसी

संवध[न कम[चाǐरयɉ के मामले मɅ संĒह करने तथा अवकाश कȧ कुल कालावͬध से

संबंͬधत उप-Ǔनयम (1) तथा उप-Ǔनयम (3) वे उपबंध मɅ Ǔनधा[ǐरत अͬधकतम

सीमा मɅ स¢म अͬधकारȣ ɮवारा छूट दȣ जा सकती है।

(6)

उप-Ǔनयम (1) एवं (4) मɅ संदͧभ[त ͬचͩक×सा Ĥमाण-पğ पर अवकाश अथवा

ͬचͩक×सा Ĥमाण पğ पर पǐरवǓत[त अवकाश ͩकसी Įमजीवी पğकार को अिज[त

अवकाश उसके पास बकाया होने पर भी उसके अनुरोध पर èवीकृत ͩकया जा

सकता है।

56.

ÈवारɅटाइन अवकाश:- समाचार पğ èथापना ɮवारा धारा 42 के अधीन इसके ͧलए

पदनाͧमत Ĥाͬधकृत ͬचͩक×सक के Ĥमाण पğ पर अͬधकतम 21 Ǒदन अथवा अपवाǑदक

पǐरिèथǓतयɉ मɅ 30 Ǒदन कȧ कालावͬध के ͧलए पूण[ वेतन सǑहत Èवारेटȣझ अवकाश

èवीकृत ͩकया जाएगा। उƣ कालावͬध से अͬधक के ͧलए Èवारेटाईन Ĥयोजन हेतु

अǓनवाय[ अवकाश को उस Įमजीवी पğकार अथवा ǒबĐȧ संवध[न कम[चारȣ को देय अÛय

अवकाश मɅ समायोिजत ͩकया जाएगा।

57.

असाधारण अवकाश:- ͩकमी Įमजीवी पğकार अथवा ǒबĐȧ संवध[न कम[चारȣ को, िजसके

पास कोई अवकाश शेष नहȣं है, समाचार पğ èथापना के ͪवशेषाͬधकार से िजसमɅ वह

Įमजीवी पğकार अथवा, ǒबĐȧ संवध[न कम[चारȣ Ǔनयोिजत है, ǒबना वेतन के असाधारण

अवकाश èवीकृत ͩकया जा सकता है।

58.

अवकाश का न होना:- ͩकसी Įमजीवी पğकार अथवा ǒबĐȧ संवध[न कम[चारȣ को िजसके

पास कोई अवकाश शेष नहȣं है, समाचार पğ èथापना के ͪवशेषाͬधकार से िजसमɅ वह

Įमजीवी पğकार अथवा ǒबĐȧ संवध[न कम[चारȣ Ǔनयोिजत है, अवकाश èवीकृत ͩकया

जा सकता है।

59.

अÚययन अवकाश:-

ͩकसी Įमजीवी पğकार अथवा ǒबĐȧ संवध[न कम[चारȣ को

समाचार पğ èथापना के ͪवशेषाͬधकार से िजसमɅ वह Įमजीवी पğकार अथवा ǒबĐȧ

संवध[न कम[चारȣ Ǔनयोिजत है, वेतन के साथ अथवा ǒबना वेतन के अÚययन अवकाश

èवीकृत ͩकया जा सकता है।

60.

आकिèमक अवकाश:- (1) कोई Įमजीवी पğकार अथवा ǒबĐȧ संवध[न कम[चारȣ समाचार

पğ èथापना के ͪववेकाͬधकार से ͩकसी कैलɅडर वष[ मɅ 15 Ǒदन के आकिèमक अवकाश

का पाğ होगा:

परÛतु एक बार मɅ 5 Ǒदन से अͬधक का आकिèमक अवकाश नहȣं ͧलया जाएगा

तथा ऐसा अवकाश अÛय ͩकसी अवकाश के साथ नहȣं जोड़ा जाएगा।

(2)

ͩकसी कैलɅडर वष[ के दौरान नहȣं ͧलए गए आकिèमक अवकाश को अगले वष[ मɅ

नहȣं जोड़ा जाएगा।

61.

धारा 26 कȧ उप-धारा (2) के अधीन साÜताǑहक ͪवĮाम Ǒदवस:-

धारा 26 के Ĥयोजनाथ[,

Ĥ×येक èथापना के काया[लय के बाहर ͩकसी ͪवͧशçट èथान पर साÜताǑहक ͪवĮाम Ǒदवस

को दशा[ने वाला नोǑटस ͬचपकाया जाएगा। जहां èथापना मɅ Ǔनयोिजत सभी åयिÈतयɉ के

ͧलए साÜताǑहक ͪवĮाम Ǒदवस अलग-अलग हɇ, वहां यह नोǑटस Ĥ×येक ǐरले, अथवा

åयिÈतयɉ के समूह अथवा åयिÈतगत Ǿप से आवंǑटत ͪवĮाम के Ǒदनɉ को दशा[एगा।

62.

ĤǓतपूǓत[ अवकाश:- (1) ऐसे काय[ मɅ लगे कामगार को छोड़कर िजसमɅ ͩकसी काय[ को

तकनीकȧ कारणɉ से लगातार Ǒदन भर ͩकया जाए, इस संǑहता कȧ धारा 26 कȧ उपधारा

(3) के अधीन अनुमेय कȧ जाने वाले ĤǓतपूǓत[ अवकाशɉ को इस तरह से Ǒदया जाना

चाǑहए ͩक एक सÜताह मɅ दो से अͬधक ĤǓतपूǓत[ अवकाश नहȣं Ǒदए जाएं।

(2)

èथापना का Ĥबंधन, िजस माह मɅ काय[ Ǒदवसɉ का नुकसान हुआ है, कȧ समािÜत

पर अथवा उससे पहले आगामी माह के दौरान Ǒदए गए ĤǓतपूǓत[ अवकाशɉ वाले कामगारɉ

तथा उनकȧ तारȣखɉ से संबंͬधत एक नोǑटस उस èथान पर िजन पर धारा 26 के अधीन

Ǔनधा[ǐरत काया[वͬधयɉ का नोǑटस Ĥदͧश[त ͩकया जाता है, Ĥदͧश[त करेगा। ͩकसी ĤǓतपूǓत[

अवकाश के संबध मɅ नोǑटस मɅ ͩकसी पæचातवतȸ पǐरवत[न को उस अवकाश कȧ तारȣख

से Ûयूनतम तीन Ǒदन अͬĒम मɅ ͩकया जाएगा।

(3)

ͩकसी ĤǓतपूǓत[ अवकाश अथवा अवकाशɉ िजसका कोई कामगार पाğ है, वे उसे

काय[मुÈत अथवा बखा[èतगी करने से पहले Ǒदए जाएंगे तथा इÛहɅ काय[मुÈत अथवा

बखा[èतगी से पहले Ǒदए जाने के ͧलए अपेͯ¢त ͩकसी नोǑटस कालावͬध का भाग नहȣं

माना जाएगा।

63.

धारा 27 के अधीन समयोपǐर हेत् अǓतǐरÈत वेतन:- (1) संǑहता कȧ धारा 27 के अनुसरण

मɅ, जहां ͩकसी èथापना मɅ कोई कामगार यथािèथǓत एक Ǒदन मɅ 8 घटɉ से अͬधक अथवा

व सÜताह मɅ 48 घंटɉ से अͬधक के ͧलए काय[ करता है, तो वह अपने वेतन कȧ साधारण

दर कȧ दुगने दर मɅ ऐसे समयोपǐर काय[ के ͧलए वेतन का पाğ होगा तथा Ĥ×येक वेतन

कालावͬध के अंत मɅ इसका भुगतान ͩकया जाएगा।

(2)

ͩकसी भी Ǒदन समयोपǐर गणना मɅ ͩकसी घंटे के 15 से 30 ͧमनट के अंश को 30

ͧमनट ͬगना जाएगा तथा 30 ͧमनट से अͬधक समय के मामले मɅ इसे पूण[ घंटे

के Ǿप मɅ वाèतͪवक आधार पर एक घंटा ͬगना जाएगा।

(3)

यǑद ͩकसी कामगार को माह के आधार पर भुगतान ͩकया जाता है तो उसका

वेतन अथवा आय गणना करने मɅ, दैǓनक वेतन उसके माͧसक वेतन का 1/26वां

भाग होगा तथा अÛय ͩकसी कामगार के मामले मɅ वह यथािèथǓत दैǓनक वेतन

अथवा आय होगी।

(4)

कारखानɉ तथा भवन एवं अÛय सिÛनमा[ण कायɟ मɅ Ǔनàनͧलͨखत कायɟ और

पǐरिèथǓतयɉ के अधीन ͩकसी एक Ǒदन मɅ कामगारɉ के ͧलए 12 घंटे से अͬधक

होगी, अथा[त्:

(क)

त×काल मरàमत; ।

(ख)

Ĥारिàभक अथवा अनुपूरक ĤकृǓत के काय[;

(ग)

काय[ जो अǓनवाय[ Ǿप से इतने सͪवराम ĤकृǓत के हɇ ͩक अंतराल िजनके दौरान ये

काय[ नहȣं करते हɇ जबͩक ɬयूटȣ के दौरान सामाÛयतः अंतरालɉ से अͬधक ͪवĮाम

कȧ आवæयकता होती है;

(घ)

ऐसे काय[ जो तकनीकȧ कारणɉ से सतत Ǿप से ͩकए जाने अǓनवाय[ होते हɇ;

(इ)

अ×यͬधक आवæयकता वालȣ वèतुओं के बनाने अथवा आपूǓत[ मɅ लगे कामगार

िजÛहɅ ĤǓतǑदन बनाया अथवा आपूǓत[ ͩकया जाता है;

(च)

ऐसी ĤͩĐया मɅ लगे कामगार िजसे Ǔनधा[ǐरत मौसमɉ को छोड़कर अÛय समय नहȣं

ͩकया जा सकता है;

(छ)

ऐसी ĤͩĐया मɅ लगे कामगार िजसे ĤाकृǓतक ताकतɉ कȧ अǓनयͧमत कार[वाई पर

आͬĮत समय को छोड़कर अÛय समय नहȣं ͩकया जा सकता है;

(ज)

इंजन क¢ अथवा बायलर हाउस अथचा पावर Üलांट कȧ देखभाल अथवा मशीनरȣ

Ěांसͧमशन मɅ लगे कामगार;

(झ)

मशीनरȣ के खराब होने के कारण ĤͩĐया मɅ लगे कामगार;

(ğ)

रेल वैगन अथवा लोरȣ अथवा Ěकɉ कȧ लोͫडंग अथवा अनलोͫडंग मɅ लगे कामगार;

(ट)

काय[ कȧ आपवाǑदक अͬधकता; और

(ठ)

ऐसे ͩकसी काय[ मɅ लगे कामगार िजसे केÛġ शासन अथवा राÏय शासन ɮवारा

सरकारȣ राजपğ मɅ राçĚȣय मह×व का काय[ अͬधसूͬचत ͩकया जाता है:

परÛतु ͩकसी भी कामगार को ͩकसी वष[ कȧ ͩकसी Ǔतमाहȣ मɅ 125 घंटɉ से

अͬधक समयोपǐर काय[ करने कȧ अनुमǓत नहȣं दȣ जाएगी।

64.

धारा 31 कȧ उप-धारा (2) के अधीन काय[ कȧ कालावͬधयɉ का नोǑटस:-

धारा 31 कȧ

उप धारा (2) मɅ संदͧभ[त नोǑटस को नोǑटस बोड[ पर ͩकसी ͪवͧशçट èथान अथवा

इलैÈĚॉǓनक बोड[ पर दशा[या जाएगा तथा ĤǾप-9 मɅ इसका रखरखाव ͩकया जाएगा और

ऐसे नोǑटस कȧ ĤǓत इलेÈĚाǓनक ढंग से अथवा पंजीकृत डाक ɮवारा Ǔनरȣ¢ण सह सुͪवधा

Ĥदाता को भेजी जाएगी।

अÚयाय - छह

रिजèटर, अͧभलेखɉ और ͪववरͨणयɉ का संधारण

65.

ǐरपोटɟ, रिजèटरɉ तथा अÛय अͧभलेखɉ का संधारण एवं Ĥèतुत करना:- Ĥ×येक ǓनयोÈता.

(क)

कामगारɉ, वेतन, समयोपǐर, जुमा[ने, नुकसान या ¢Ǔत, काय[ Ǒदवस, बंद Ǒदवस, के

ͧलए कटौती के रिजèटरɉ का ĤǾप- 10 मɅ इलैÈĚॉǓनक ढंग से रख-रखाव करेगा

तथा èथापना मɅ आस-पास काया[लय अथवा नजदȣकȧ सुलभ भवन मɅ उपलÞध

कराएगा;

(ख)

मैनुअल रिजèटरɉ तथा अÛय अͧभलेखɉ के मामले मɅ, Ĥͪविçटयां अĒेजी, ǑहÛदȣ

अथवा Ǔनयोिजत åयिÈतयɉ के बहुमत ɮवारा समझी जाने वालȣ भाषा मɅ èयाहȣ से

èपçट Ǿप मɅ कȧ जाएंगी;

(ग)

अंǓतम ǐरपोट[ अथवा Ĥͪविçट कȧ तारȣख के पæचात एक कैलɅडर वष[ के ͧलए इनका

मूल Ǿप मɅ संर¢ण ͩकया जाएगा;

परÛतु एक वष[ कȧ कालावͬध के पूण[ होने से पहले मूल ǐरकाड[ गुम अथवा

नçट हो जाता है, तो इसकȧ स×याͪपत ĤǓतयाँ, यǑद उपलÞध हɉ, Ǔनधा[ǐरत

कालावͬध के ͧलए संरͯ¢त कȧ जाएंगी;

(घ)

मुÉय Ǔनरȣ¢क सह सुͪवधा Ĥदाता अथवा Ǔनरȣ¢क सह-िèवधा Ĥदाता अथवा राÏय

सरकार, कȧ ओर मɅ इस संबंध मɅ Ĥाͬधकृत ͩकसी åयिÈत ɮवारा माने जाने पर

इलैÈĚॉǓनक अथवा पंजीकृत डाक ɮवारा Ĥèतुत करेगा।

66.

नोǑटस बोड[ का Ĥदश[न:- Ĥ×येक ǓनयोÈता अपने Ǔनयंğणाधीन èथापना के काय[ èथल के

ͪवͧशçट èथान पर èथापना का नाम एवं पता, काय[ घंटे, वेतन कालावͬध, ऐसे वेतन के

भुगतान कȧ तारȣख,, गत 5 वषɟ के दौरान èथापना मɅ हुई दुघ[टना तथा खतरनाक घटना

का ͪववरण, ऐसे èथापना तता ¢ेğाͬधकार रखने वाले Ǔनरȣ¢क सह सुͪवधा Ĥदाता का

नाम एवं पता तथा कामगारɉ के बकाया वेतन के भुगतान कȧ तारȣख को अंĒेजी, ǑहÛदȣ

तथा अͬधकतर कामगारɉ ɮवारा समझे जाने वालȣ èथानीय भाषा मɅ दशा[ते हुए नोǑटस

Ĥदͧश[त करेगा।

67.

ͪववरणी:- ͩकसी èथापना का Ĥ×येक ǓनयोÈता अपने ¢ेğाͬधकार वाले Ǔनरȣ¢क सह

सुͪवधा Ĥदाता को ĤǾप 11 मɅ दो ĤǓतयɉ मɅ अपने èथापना से संबंͬधत ͪववरणी ĤǓतवष[

भेजेगा ताͩक यह उसके पास Ĥ×येक कैलɅडर वष[ कȧ समािÜत के पæचात 01 फरवरȣ तक

पहुंच जाए और साथ हȣ इसकȧ एक ĤǓत महाǓनदेशक, Įम Þयूरो को इलेÈĚॉǓनक ढंग मɅ

भेजी जाए।

68.

दुघ[टना एवं जोͨखमकारȣ घटनाओं का रिजèटर:- संǑहता कȧ धारा 33 के खंड (क) के उप-

खंड (4) ɮवारा अपेͯ¢त दुघ[टना एवं जोͨखमकारȣ घटनाओं का रिजèटर ĤǾप 12 मɅ रखा

जाएगा।

69.

धारा 33 के खंड (क) के अधीन सवेतन अवकाश का रिजèटर:-

(1)

Ĥ×येक èथापना का अͬधçठाता, एजɅट अथवा Ĥबंधन ĤǾप 13 मɅ इलेÈĚॉǓनक ढंग

से अथवा मैनुअलȣ अपने Ĥ×येक कम[चारȣ के सवेतन अवकाश का ǐरकाड[ रखेगा।

(2)

उप-Ǔनयम (1) मɅ उिãलͨखत रिजèटर इसमɅ कȧ गई अंǓतम Ĥͪविçट के पæचात दो

-वष[ कȧ कालावͬध के ͧलए संरͯ¢त ͩकया जाएगा तथा उÈत कालावͬध कȧ

समािÜत पर भी उसे नçट नहȣं ͩकया जाएगा जब तक कȧ इसे समुͬचत ढंग मɅ

नए रिजèटर मɅ अंतǐरत नहȣं ͩकया गया हो।

अÚयाय-सात

Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधा Ĥदाता एवं अÛय Ĥाͬधकारȣ

70.

ͪवͧभÛन èथापनाओं के ͧलए मुÉय Ǔनरȣ¢क सह सुͪवधा Ĥदाता के पद हेतु अहता[

अनुसूची-तीन के अनुǾप होगी।

71.

Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधा Ĥदाता कȧ शिÈतयां एवं कत[åय:-

(1)

Ǔनरȣ¢क -सह-सुͪवधा Ĥदाता, Ĥ×येक Ǔनरȣ¢ण के पæचात, इसे अǓनवाय[ माना

जाए, èथापना के ǓनयोÈता को संǑहता तथा इसके अधीन Ǔनͧम[त Ǔनयमɉ एवं

ͪवǓनयमɉ के अधीन सुर¢ा, èवाèØय एवं कामकाजी दशाओं के उपबंधɉ का

अनुपालन नहȣं करने का उãलेख करते हुए Ǔनषेध अथवा सुधार नोǑटस जारȣ

करेगा।

(2)

Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधा Ĥदाता, Ĥ×येक Ǔनरȣ¢ण मɅ यह पता लगाएगा ͩक ͩकस सीमा

तक पूव[वतȸ Ǔनरȣ¢ण मɅ अͬधसूͬचत कͧमयɉ को दूर ͩकया गया है तथा पूव[ मɅ

जारȣ ͩकए गए नोǑटसɉ का पालन ͩकया गया है। उसके Ǔनçकष[ तथा Ǔनरȣ¢ण के

दौरान सामने आयी कͧमयɉ के साथ-साथ संǑहता अथवा इसके अधीन Ǔनͧम[त

ͪवǓनयमɉ के अधीन उसके ɮवारा पाǐरत ͩकए गए आदेश को ǐरकाड[ ͩकया जाएगा

तथा उनका संधारण ͩकया जाएगा।

72.

ͩकÛहȣं वèतुओं अथवा पदाथɟ के सैàपल लेने कȧ शिÈत:-

(1)

कोई Ǔनरȣ¢क-सह-ͪवधा Ĥदाता èथापना के ǓनयोÈता को सूͬचत करके èथापना के

सामाÛय काय[ Ǒदवसɉ मɅ èथापना मɅ ĤयुÈत अथवा Ĥयोग ͩकए जाने वाले ͩकसी

पदाथ[ का पया[Üत सैàपल इसमɅ इसके पæचात् Ǔनधा[ǐरत ढंग से लɅगा, ऐसा Ĥयोग

-

(क)

Ǔनरȣ¢क सह-सुͪवधा Ĥदाता का यह मानना हो ͩक यह संǑहता के उपबंधɉ अथवा

इसके अधीन बनाए गए Ǔनयमɉ के उãलंघन मɅ है, अथवा

(ख)

Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधा Ĥदाता के मत मɅ èथापना के ͩकसी कम[चारȣ को शारȣǐरक

चोट अथवा उसके èवाèØय पर जोͨखम आने कȧ संभावना हो।

(2)

जब Ǔनरȣ¢क-मह-सुͪवधा Ĥदाता उप-Ǔनयम (1) के अधीन सैàपल लेता है, वह उस

उपǓनयम के अधीन सूͬचत åयिÈत कȧ उपिèथǓत मɅ जब तक ͩक ऐसा åयिÈत

जानबूझकर अपने आपको अनुपिèथत नहȣं रखता है, सैàपल को तीन भागɉ मɅ

बांटेगा, Ĥभावी ढंग से सील लगाएगा एवं समुͬचत ढंग से उÛहɅ माक[ करेगा, तथा

उस åयिÈत को भी अपनी सील एवं माक[ उस पर लगाने कȧ अनुमǓत देगा।

(3)

उपयु[Èतानुसार सूͬचत åयिÈत, यǑद Ǔनरȣ¢क-सह सुͪवधा Ĥदाता ऐसी अपे¢ा रखता

है, तो इस धारा के अधीन ͧलए गए सैàपल को बाटने, सील करने तथा माक[ करने

हेत उपकरण उपलÞध कराएगा।

(4)

Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधा Ĥदाता,

(क)

उपǓनयम (1) के अधीन सूͬचत åयिÈत को सैàपल का एक भाग तुरÛत

देगा;

(ख)

दूसरे भाग को तुरÛत ͪवæलेषण एवं उस पर ǐरपोट[ हेतु ͩकसी सरकारȣ

ͪवæलेषक को भेजेगा;

(ग)

तीसरे भाग को Ûयायालय मɅ Ĥèतुत करने हेतु रखेगा यǑद उस

पदाथ[

के संबंध मɅ काय[वाǑहयां, यǑद कोई हɉ, चलाई जाती हɇ।

(5)

इस धारा के अंत[गत ͪवæलेषण और ǐरपोट[ के ͧलए उसे सौपɅ गये ͩकसी पदाथ[ से

ͩकसी सरकारȣ ͪवæलेषक कȧ ǐरपोट[ के ͧलए ता×पǓयɍत कोई दèतावेज़ उस पदाथ[

के संबंध मɅ Ĥारàभ कȧ गई ͩकसी कार[वाई मɅ साêय के Ǿप मɅ Ĥयोग ͩकया जा

सकता है।

73.

तृतीय प¢ लेखापरȣ¢ण और Ĥमाणन:-

(1)

मुÉय Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता ͩकसी åयिÈत या संèथान को, जो ͩक

åयावसाǓयक सुर¢ा, èवाèØय और काय[दशाएं (छƣीसगढ़) Ǔनयमावलȣ, 2021 के

उãलेͨखत Ǔनयमɉ के अधीन स¢म åयिÈत या संèथान के Ǿप मɅ कारखानɉ मɅ

िèथत खतरनाक मशीनɉ, हाईèट और ͧलफट, ͧलफǑटंग मशीनɉ और ͧलफǑटंग

टूãस एवं दाब यंğ के परȣ¢ण हेतु मुÉय कारखाना Ǔनरȣ¢क सह सुͪवधाĤदाता

ɮवारा स¢म åयिÈत के Ǿप मɅ माÛयता Ǒदये गये हो या उÈत Ǔनयमɉ मɅ

उपयु[Èत यंğɉ के परȣ¢ण के ͧलए स¢म åयिÈत कȧ ͪवǑहत Ǔनधा[ǐरत अह[ता रखते

हɉ, पचास कामगारɉ तक Ǔनयोजन वाले गैर खतरनाक Įेणी के कारखानɉ के

तृतीय प¢ लेखापरȣ¢ा/Ĥमाणन हेतु तृतीय प¢ लेखापरȣ¢क/Ĥमाणक के Ǿप मɅ

माÛयता Ĥदान कर सकते हɇ।

(2)

Ǔनधा[ǐरत ĤǾप मɅ ĤाÜत ऐसे आवेदनɉ को मुÉय Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता,

आवेदक कȧ शै¢ͨणक योÊयता व अनुभव के पǐरĤेêय मɅ èवयं का समाधान करने

के पæचात आवेदक को तृतीय प¢ Ĥमाणक हेतु अͬधकृत या अèवीकार करɅगे।

ऐसे आवेदनɉ का 60 Ǒदन कȧ कालावͬध मɅ या तो ͪवǑहत ĤाǾप मɅ तृतीय प¢

लेखापरȣ¢क/Ĥमाणक हेतु माÛयता पğ जारȣ करके या कारणɉ को ͪवǓनǑद[çट करते

हुए अèवीकार करके उसका Ǔनराकरण करɅगे।

(3)

माÛयता ĤािÜत का Ĥमाण-पğ ऐसे ¢ेğ व ऐसी कालावͬध के ͧलए जारȣ ͩकया

जाएगा जो Ĥमाण पğ मे ǓनǑद[çट कȧ जाए।

(4)

मुÉय Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता को यǑद यह ͪवæवास करने का कारण हो ͩक

तृतीय प¢ Ĥमाणक ͩकसी कारण से, जो ͧलͨखत मɅ अͧभͧलͨखत ͩकया गया हो, के

ɮवारा अयोÊय हो गया है तो मुÉय Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता तृतीय प¢

Ĥमाणक को सुनवाई का अवसर देने के बाद घोͪषत तृतीय प¢ Ĥमाणक के Ǿप

मɅ उसकȧ माÛयता रदɮ कर सकेगा।

(5)

तृतीय प¢ Ĥमाणन हेतु माÛयता ĤाÜत कोई भी åयिÈत भारतीय दÖड संǑहता,

(1860 का 45) के अथ[ मɅ लोक सेवक नहȣं समझा जाएगा।

èपçटȣकरण- इस Ǔनयम के Ĥयोजन के ͧलए संèथान मɅ संगठन व एजɅसी भी सिàमͧलत

है।

(6)

ऐसे èथापन यǑद मुÉय Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता, छƣीसगढ़ के ɮवारा इस हेतु

अͬधकृत तृतीय प¢ लेखापरȣ¢क/Ĥमाणक से åयावसाǓयक सुर¢ा, èवाèØय और

काय[दशाएं, संǑहता, 2020 सपǑठत Ǔनयमɉ के अनुपालन का Ĥमाणीकरण कराकर

Ĥ×येक वष[ 31 जनवरȣ तक अपने ¢ेğाͬधकार के Ǔनरȣ¢क सह सुͪवधा Ĥदाता के

सम¢ Ĥèतुत करता है तो उÛहɅ दैनिÛदन Ǔनरȣ¢ण कȧ ĤͩĐया से छूट ͧमल

जायेगी परÛतु ऐसे कारखानɉ का Ǔनरȣ¢ण केवल गंभीर/ ĤाणाÛतक दुघ[टना या

ͧशकायत कȧ सूचना के आधार पर मुÉय Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता कȧ अनुमǓत

ĤाÜत कर ͩकया जा सकेगा। जो èथापन Ĥ×येक वष[ Ǔनधा[ǐरत समय-सीमा 31

जनवरȣ तक अपनी ͪवǑहत Ĥमाणीकरण ĤǓतवेदन Ĥèतुत नहȣं करɅगे वे ऐसी छूट

का लाभ लेने से वंͬचत रह जाएंगे।

74.

ͬचͩक×सा अͬधकारȣ कȧ ǓनयुिÈत:-

(क)

ͬचͩक×सा अͬधकारȣ वह ͬचͩक×सक होगा जो भारतीय ͬचͩक×सा पǐरषɮ राçĚȣय

ͬचͩक×सा आयोग अथवा छƣीसगढ़ͬचͩक×सा पǐरषɮ से माÛयता ĤाÜत ͬचͩक×सा

संèथान से एम बी बी एस ͫडĒीधारȣ हो ।

(ख)

औदयोͬगक èवाèØय मɅ पğोपाͬधधारȣ अथवा औदयोͬगक èवाèØय Ĥͧश¢ण मɅ

समक¢ èनातकोƣर Ĥमाणपğधारȣ ͬचͩक×सक को Ĥाथͧमकता दȣ जाएगी।

75.

ͬचͩक×सा अͬधकारȣ के कत[åय:-

(1)

संǑहता कȧ धारा 42 कȧ उप-धारा (2) के खंड (ग) के अधीन संदभ[ ĤाÜत होने पर,

ͬचͩक×सा अͬधकारȣ, ͬचͩक×सा जाँच हेतु तारȣख, समय एवं èथान मɅ संबंͬधत पूव[

मɅ नोǑटस देकर तथा ऐसे परȣ¢ण हेतु भेजे गए åयिÈत कȧ जाँच करने पर. आयु

एवं ͩफटनेस Ĥमाण पğ तैयार करता है तथा उसकȧ एक ĤǓत अपने पास रखकर

उसे संबंͬधत èथापना के Ĥबंधक को भेजता है।

(2)

ͬचͩक×सा अͬधकारȣ आयु Ǔनधा[रण के Ĥयोजनाथ[ रेͫडयोलोिजèट, दंत ͬचͩक×सक,

ऑथȾपेͫडक सज[न जैसे ͪवशेष£ɉ कȧ राय ले सकता है । .

(3)

ͬचͩक×सा अͬधकारȣ ऐसी जांच करेगा तथा ǐरपोट[ देगा जैसी सरकार Ǔनदेश देः

(क)

संǑहता कȧ Ĥथम अÛसूची मɅ ͪवǓनǑद[çट ͩकए गए अनुसार ऐसे खतरनाक åयवसायɉ

एवं ĤͩĐयाओं मɅ èथापना के कामगारɉ कȧ जांच एवं Ĥमाणन;

(ख)

कȧ गई ĤͩĐया कȧ कǑठन ĤकृǓत अथवा काय[ कȧ जोͨखमकारȣ दशा के कारण उस

èथापना अथवा èथापना कȧ Įेणी का ͬचͩक×सकȧय पय[व¢ण जहां जीण[

åयावसाǓयक बीमारȣ के मामले हो चुके हɇ;

(ग)

ͩकसी èथापना अथवा èथापना कȧ Įेणी अथवा èथापना के ͪववरण के संबंध मɅ

िजनमɅ काय[ संचालन मɅ वहाँ Ǔनयोिजत ͩकसी åयिÈत अथवा åयिÈतयɉ कȧ

Įेͨणयɉ के èवाèØय को जोͨखम शाͧमल है;

(घ)

ͩकसी èथापना अथवा èथापना कȧ Įेणी, जहां बीमारȣ के मामले सामने आ चुके हɇ

अथवा इस संǑहता कȧ तृतीय अनुसूची मɅ यथाǓनधा[ǐरत बीमाǐरयां Ĥचͧलत है, का

åयावसाǓयक èवाèØय सवȶ¢ण करना;

(ड.)

ͩकसी èथापना अथवा èथापना कȧ Įेणी मɅ Ǔनयोजन के ͧलए ͩकशोर कȧ आयु का

पता लगाना तथा ͩफटनेस जारȣ करना।

अÚयाय-आठ

िèğयɉ के संबंध मɅ ͪवशेष उपबंध

76.

èथापना मɅ मǑहलाओं का Ǔनयोजन धारा 43:-

(1)

राǒğ के दौरान अथवा पूवा[éन 6 वजे से पूव[ तथा अपराéन 7 बजे के बाद मǑहलाओं

के Ǔनयोजन हेतु Ǔनàनͧलͨखत शतɟ को पूरा ͩकया जाएगा, अथा[त् :

(क)

मǑहला कम[चारȣ कȧ सहमǓत लȣ जाएगी;

सहमती Ĥपğ

मǑहला Įͧमक/कम[चारȣ का

नाम

पदनाम

सुपरवाइजर का नाम

रात मɅ काय[रत मǑहलाओ कȧ

संÉया

आने जाने का साधन

आपातकाल मɅ संपक[ हेतु

ͪवͧशçट गंभीर बीमारȣ

अÛय सुर¢ा पहलु

कम[चारȣ के हèता¢र

सुपरवाइजर के हèता¢र

(ख)

ͩकसी भी मǑहला को सामािजक सुर¢ा संǑहता, 2020 (2020 का 36) के अधीन

Ǔनधा[ǐरत ĤसूǓत लाभ उपबंधɉ के ͪवǽɮध Ǔनयोिजत नहȣं ͩकया जाएगा;

(ग)

ऐसे कम[चारȣ को उसके आवास से लाने और ले जाने के ͧलए मǑहला कम[चारȣ को

पया[Üत पǐरवहन सुͪवधा उपलÞध करायी जाएंगी;

(घ)

शौचालय, वॉशǾम, पेयजल, Ĥदेश एवं बाहर जाने के राèते सǑहत काय[ èथान पर

पया[Üत रोशनी होनी चाǑहए;

(ड)

शौचालय, वॉशǾम तथा पेयजल सुͪवधाएं ऐसे काय[ èथल के पास हȣ होनी चाǑहए

जहां मǑहला कम[चारȣ Ǔनयोिजत है; और

(च)

सुरͯ¢त एवं èवèथ काय[ दशाएं उपलÞध करायी जाएं ताͩक ͩकसी भी मǑहला

कम[चारȣ को अपने Ǔनयोजन के संबंध मɅ कोई हाǓन न हो; .

(छ)

काय[èथल पर मǑहलाओं का यौन शोषण (Ǔनवारण, Ǔनषेध एवं Ǔनराकरण)

अͬधǓनयम, 2013 (2013 का 14), जो ĤǓतçठानɉ पर लागू हो, के उपबंधɉ का

अनुपालन ͩकया जाएगा।

77.

खतरनाक संचालनɉ मɅ मǑहलाओं के Ǔनयोजन कȧ पया[Üत सुर¢ा:-

(1)

खतरनाक ĤͩĐया अंतव[ͧलत ऐसे ͩकसी èथापन मɅ ͩकसी भी गभ[वती मǑहला को

काम करने कȧ अनुमǓत नहȣं दȣ जाएगी, जहाँ वह संभाͪवत Ǿप से खतरनाक

पदाथ[ से उजागर हो सकती है जो èवयं उसे और टेराटोजेǓनक (ħूण के ͧलए) के

ͧलए काͧस[नोजेǓनक

(2)

खतरनाक संͩĐयायɅ और पǐरसंकटमय ĤͩĐयाओं से संबंͬधत Ĥावधानɉ मɅ उãलेͨखत

सभी उपाय का अनुपालन ͩकया जाएगा।

(3)

मǑहलाओं को उनके काय[ पर अÍछȤ तरह से Ĥͧशͯ¢त ͩकया जाएगा, उÛहɅ संभाले,

संĒहȣत, ͪवǓनͧम[त, ͩकए जा रहे पदाथɟ के खतरनाक गुणɉ के बारे मɅ, उनके

काय[èथल पर मौजूद खतरे और दूर करने के उपाय के बारे मɅ £ान Ĥदान ͩकया

जाएगा।

(4)

काय[रत मǑहलाओं को उनकȧ तैनाती के काय[èथलɉ पर सभी आवæयक åयिÈतगत

सुर¢ा उपकरण Ĥदान ͩकया जाएगा।

(5)

मǑहलाओं को आग, खतरनाक पदाथɟ के छलकने ,ǐरसाव कȧ घटनाओं के दौरान

सुरͯ¢त माग[ से Ǔनकलने के साधनɉ के बारे मɅ Ĥͧशͯ¢त और जागǾक ͩकया

जाएगा ।

अÚयाय - नौ – ͪवशेष Ĥावधान

भाग-01 - ठेका Įम

78.

ठेकेदार कȧ योÊयता एवं मानदÖड:- अनु£िÜत ĤाÜत करने के Ĥयोजन हेतु, ठेकेदार को एक

सƣा के Ǿप मɅ अथवा åयिÈतगत Ǿप मɅ अनुÛमुÈत Ǒदवाͧलया अथवा गत दो वषɟ के

दौरान ͩकसी समय ऐसे अपराध का दोषी नहȣं होना चाǑहए, जो आपराͬधक ĤकृǓत का हो

तथा िजसमɅ तीन माह से अͬधक के कारावास से दÖडनीय अपराध शाͧमल है।

79.

अनु£ापğ कȧ शतȶ:- (1) ठेकेदार यह सुǓनिæचत करेगा ͩक:

(क)

काय[ के घÖटे åयावसाǓयक सुर¢ा, èवाèØय एवं काय[दशाएं संǑहता, 2020 . (2020

का 37) कȧ धारा 25 अधीन बनाये गये Ǔनयमɉ के अनुǾप हɉगे;

(ख)

वेतन का भुगतान वेतन संǑहता, 2019 (2020 का 29) के अनुसार ͩकया जाएगा;

(ग)

यǑद ठेकेदार का ठेका-कामगार Ĥधान ǓनयोÈता के पǐरसर मɅ काय[ कर रहा है, तो

शौचालय, वॉशǾम, पेयजल, नहाने कȧ सुͪवधा यǑद अपेͯ¢त हो, कपड़े बदलने का

क¢, Ĥाथͧमक ͬचͩक×सा बॉÈस, कɇ टȣन एवं ͧशशुगृह जैसी सुͪवधाएं उपलÞध कराना

Ĥधान ǓनयोÈता का उƣरदाǓय×व होगा;

(घ)

अÛय सभी सुͪवधाएं एवं पाğताएं ठेकेदार ɮवारा उपलÞध कराई जाएगी;

(ड)

यǑद ठेकेदार ठेका-कामगार को Ûयूनतम मजदूरȣ का भुगतान करने मɅ असफल हो

जाता है, तो ĮमायुÈत अथवा उसका ĤǓतǓनͬध बɇक गारंटȣ देकर Ǔनयम 84 के

अधीन Ǔन¢ेप ͩकये गये सुर¢ा ͫडपोिजट से ठेका कामगारɉ को ऐसा भुगतान

करवायेगा, जो भुगतान नहȣं ͩकया गया है; और

(च)

वह ठेका काय[ ऑड[र ͧमलने के 15 Ǒदन के अंदर उस ठेका काय[ ऑड[र के बारे मɅ

Ǔनयम 86 के अनुसार Ǔनधा[ǐरत ढंग से सूͬचत करेगा।

(छ)

एक से अͬधक िजला एवं सàपूण[ राÏय हेतु धारा 47(3)(1) के तहत एकल

अनु£िÜत:-

(1)

यǑद कोई ठेकेदार Ǔनàनͧलͨखत के ͧलए अनु£िÜत ĤाÜत करने का इÍछुक

है:-

(अ)

ठेका Įͧमक कȧ अपूǓत[ अथवा ǓनयुिÈत अथवा

(ब)

एक से अͬधक िजला अथवा सàपूण[ राÏय मɅ धारा 47 कȧ उपधारा 1

अथवा उपधारा 2 के अंतग[त ठेका कायȾ को करता है, तो वह राÏय

सरकार ɮवारा यथा अͬधसूͬचत अनु£िÜत Ĥाͬधकारȣ को Įम ͪवभाग के

Įम सुͪवधा पोट[ल के माÚयम से इलेÈĚॉǓनक Ǿप मɅ ऑनलाइन ढंग से

आवेदन करेगा

(2)

इस संǑहता कȧ धारा 119 कȧ उपधारा 1 के अंतग[त इस सàबÛध मɅ

अͬधसूͬचत Ĥाͬधकारȣ को एकल अनु£िÜत हेतु आवेदन इलेÈĚॉǓनक ढंग से

जमा ͩकया जाएगा

(3)

सàबंͬधत िजला से इलेÈĚॉǓनक Ǿप से परामश[ ͩकया जाएगा यǑद ऐसे

पğाचार के जारȣ होने कȧ तारȣख से 30 Ǒदन के अÛदर कोई उƣर ĤाÜत

नहȣं होता है तो इस परामश[ ĤͩĐया का अनुपालन ͩकया गया मान ͧलया

जाएगा

(4)

इस Ǔनयम के अंतग[त जारȣ अनु£िÜत कȧ ͪवͬध माÛयता, Ĥाͬधकारȣ के

ɮवारा मंजूर कȧ गयी Ĥतेक अनु£िÜत आवेदक ɮवारा आवेǑदत काया[देश

अवͬध िजसके ͧलए Ǔनधा[ǐरत शुãक जमा कर Ǒदया गया है तक के ͧलए

Ĥवत[ रहेगी

(5)

इस Ĥकार से जारȣ अनु£िÜत कȧ ĤǓत या ĤǓतया िजला Įम काया[लय को

भेजी जयɅगी िजनके ¢ेğाͬधकार मɅ वह ठेका काय[ आता है िजसके ͧलए

अनु£िÜत जारȣ ͩकया गया है

80.

ठेकेदार अनु£िÜत के ͧलए आवेदन का ĤǾप एवं तरȣका:- ठेकेदार ɮवारा अनु£िÜत कȧ

èवीकृǓत हेतु Ĥ×येक आवेदन अनु£ापन Ĥाͬधकारȣ को ĤǾप-16 मɅ Įम ͪवभाग के पोट[ल

के माÚयम से इलेÈĚाǓनक Ǿप मɅ ऑनलाईन ढंग से करेगा।

81.

अनु£िÜत का ĤǾप, Ǔनबंधन एवं शतȶ:-

(1)

जारȣ कȧ गई Ĥ×येक अनु£िÜत ĤǾप-17 मɅ होगी।

(2)

जारȣ कȧ गई Ĥ×येक अनु£िÜत Ǔनàनͧलͨखत शतɟ के अÚयधीन है, अथा[त्:

(एक) यह अनु£िÜत अहèतांतरणीय होगी;

(दो)

ठेकेदार ɮवारा, ͩकसी भी Ǒदन, ठेका Įͧमकɉ के Ǿप मɅ Ǔनयोिजत कामगारɉ कȧ

संÉया अनु£िÜत मɅ ͪवǓनǑद[çट अͬधकतम संÉया से अͬधक नहȣं होगी;

(तीन) इन Ǔनयमɉ मे यथा उपबंͬधत Ĥावधानɉ को छोड़कर, यथािèथǓत अनु£िÜत के जारȣ

करने हेतु Ǔन¢ेप कȧ गई फȧस, वापस नहȣं होगी;

(चार) ठेकेदार ɮवारा कामगारɉ को देय वेतन कȧ दरɅ वेतन संǑहता, 2019 के अधीन

Ǔनधा[ǐरत दरɉ से कम नहȣं होगी तथा जहां समझौते, Ǔनपटान अथवा पंचाट ɮवारा

दरɅ Ǔनधा[ǐरत कȧ गई है, वहां ये दरɅ, इस Ĥकार Ǔनधा[ǐरत दरɉ से कम नहȣं होगी।

82.

अनु£िÜत जारȣ करने कȧ ĤͩĐया- (1) इन Ǔनयमɉ मɅ से ͩकसी Ǔनयम के अधीन अनु£िÜत

जारȣ करने से पहले, ठेका Įͧमक के Ǿप मɅ Ǔनयोिजत ͩकये जाने वाले Ĥ×येक कामगार

के ͧलये 1000/- Ǿपये कȧ दर से गणना कȧ गई राͧश कȧ बɇक गारंटȣ, िजनके संबंध मɅ

अनु£िÜत हेतु आवेदन ͩकया गया है, अनु£िÜत कȧ शतɟ के Ǔनçपादन हेतु ठेकेदार ɮवारा

Ǔन¢ेप कȧ जाएगी तथा संǑहता के उपबÛधɉ अथवा इसके अधीन Ǔनͧम[त Ǔनयमɉ का

अनुपालन ͩकया जाएगा।

(2)

जहां जारȣ ͩकये गये ठेका अनु£िÜत कȧ कालावͬध हो गई है, उस मामले मɅ ĤǾप

मɅ आवेदक के अनुरोध के आधार पर अनु£िÜत अͬधकारȣ नए अनु£िÜत हेतु

उसके आवेदन के ͧलए सुर¢ा Ǔन¢ेप को समायोिजत कर सकता है।

(3)

अनु£िÜत जारȣ करने के ͧलए भुगतान कȧ जाने वालȣ फȧस राÏय सरकार ɮवारा,

समय-समय पर, राजपğ मɅ जारȣ अͬधसूचना के अनुसार होगी।

83. अनु£िÜत का नवीनीकरण- (1) अनु£िÜत कȧ वृɮͬध हेतु Ĥ×येक ठेकेदार अनु£िÜत

Ĥाͬधकारȣ को Įम ͪवभाग के पोट[ल पर इलेÈĚाǓनक ढंग से आवेदन करेगा।

(2)

ऐसा Ĥ×येक आवेदन उÈत पोट[ल पर अनु£िÜत कालावͬध के समाÜत होने से कम

से कम 30 Ǒदन पहले ͩकया जाएगा परंतु यह आवेदन अनु£िÜत के समाÜत होने

के 90 Ǒदन से पहले नहȣं ͩकया जाएगा।

(3)

अनु£िÜत कȧ वृɮͬध हेतु देय शुãक एवं सुर¢ा Ǔन¢ेप वहȣ हɉगे जो Ǔनयम 82 के

अधीन अनु£िÜत जारȣ करने के ͧलए है:

परÛतु अनु£िÜत नवीकरण हेतु आवेदन उपǓनयम (2) ǓनǑद[çट समय के

अÛदर ĤाÜत नहȣं होता है, तो ऐसे नवीकरण हेतु 25 ĤǓतशत अǓतǐरÈत फȧस देय

होगी।

(4)

30 Ǒदन के अंदर अनु£िÜत का नवीकरण करना संबंͬधत Ĥाͬधकारȣ का

उƣरदाǓय×व होगा।

84.

सुर¢ा Ǔन¢ेप कȧ वापसी:- (1) अनु£िÜत कȧ कालावͬध समाÜत होने पर, यǑद ठेकेदार

अपनी अनु£िÜत को नए ͧसरे से जारȣ रखने का इरादा नहȣं रखता है, तो वह अनु£िÜत

और काम के पूरा होने कȧ सूचना और बɇक ͪववरण िजसमɅ राͧश वापस करने कȧ

आवæयकता है, कȧ ĤǓत के साथ उसके ɮवारा Ǔन¢ेप कȧ गई सुर¢ा (बɇक गारंटȣ के Ǿप

मɅ) कȧ वापसी के ͧलए लाइसɅͧसंग Ĥाͬधकारȣ को इलेÈĚाǓनक Ǿप से एक आवेदन करɅगा।

(2)

यǑद लाइसɅͧसंग Ĥाͬधकारȣ संतुçट है ͩक अनु£िÜत कȧ शतɟ का कोई उãलंघन नहȣं

है या सुर¢ा Ǔन¢ेप या उसके ͩकसी भी भाग को जÞत करने के ͧलए कोई आदेश

नहȣं है, तो वह आवेदक को सुर¢ा Ǔन¢ेप कȧ वापसी का Ǔनदȶश देगा।

(3)

यǑद ठेकेदार के सुर¢ा Ǔन¢ेप के ͩकसी भी Ǒहèसे को जÞत करने का Ǔनदȶश देने

वाला कोई आदेश है, तो जÞत कȧ जाने वालȣ राͧश को सुर¢ा Ǔन¢ेप से काट ͧलया

जाएगा और शेष राͧश, यǑद कोई हो, तो ठेकेदार को वापस कर दȣ जाएगी।

(4)

ǐरफंड के ͧलए कोई भी आवेदन, जहां तक संभव हो, आवेदन कȧ ĤािÜत के 30

Ǒदनɉ के भीतर Ǔनपटाया जाएगा।

(5)

जहा आवेदक, अÛय काय[ के संबंध मɅ अनु£िÜत धारण कर रहा हो और वह

अनु£िÜत समाÜत हो चुकȧ हो, यǑद अनु£ापन पदाͬधकारȣ का यह ͪवचार हो कȧ

उस अनु£िÜत के संबंध मɅ जमा ĤǓतभूǓत कȧ ͩकसी राशी को Ǔनयम 31 के

अंतग[त आवेदक को वापस ͩकया जाने का Ǔनदȶश Ǒदया जाना है उस Ĥयोजन के

ͧलए आवेदक ɮवारा ऑनलाइन आवेदन करने पर नयी अनु£ा के ͧलए जमा कȧ

जाने वालȣ अपेͯ¢त ĤǓतभूǓत कȧ वापस कȧ जाने वालȣ राशी को ऑनलाइन

समायोजन कर सकेगा तथा ऐसी दशा मɅ ऐसे समायोजन के बाद शेष राशी यǑद

कोई हो ई-पेमɅट के माÚयम से हȣ आवेदक को जमा करनी होगी।

(6)

अनु£िÜत मɅ संशोधन- अनु£िÜत मɅ संशोधन, अनु£िÜत कȧ वैधता अवͬध, Įͧमक

संÉया अथवा पते मɅ पǐरवत[न के ͧलए आवेदक से Ǔनधा[ǐरत ĤǓतभूǓत राͧश अथवा

देय शुãक ई-पेमɅट के मÚयम से जमा करते हुए Įͧमक सेवा पोट[ल पर ऑनलाइन

आवेदन Ĥèतुत करना अपेͯ¢त है संशोधन èवत: सुिजत होकर आवेदक को

संशोͬधत होगा

(7) Ĥ×येक अनु£िÜत इलेÈĚाǓनकलȣ Ǒदए जयɅगे

85.

ठेकेदार कȧ जवाबदेहȣ:- (1) ठेकेदार ɮवारा Įͧमकɉ को देय मजदूरȣ कȧ दरɅ वेतन संǑहता,

2019 (2019 का 29) के अधीन Ǔनधा[ǐरत दरɉ से कम नहȣं होगी और जहां दरɅ समझौते,

Ǔनपटान या पंचाट ɮवारा तय कȧ गई है, वहां इस Ĥकार से Ǔनधा[ǐरत दरɉ से कम नहȣं

होगी।

(2)

उस िèथǓत मɅ जहां ठेकेदार ɮवारा Ǔनयोिजत Įͧमक èथापना के Ĥधान ǓनयोÈता

ɮवारा Ĥ×य¢ Ǿप से Ǔनयोिजत Įͧमक, Įͧमक वाला अथवा उसी Ĥकार का काय[

करते हɇ, वहां ठेकेदार के कामगारɉ के ͧलए मजदूरȣ दर, छुɪǑटयां, काम के घंटे और

Įͧमकɉ कȧ अÛय सेवा-शतȶ èथापना मɅ Ĥमुख ǓनयोÈता ɮवारा उसी अथवा समान

काय[ के ͧलए Ĥ×य¢ Ǿप से काम पर रखे गए Įͧमकɉ के समान होगी। ͩकसी भी

ͪववाद के मामले मɅ ͩक Èया काय[ समान Ĥकार का है, इस मामले को Ǔनण[य के

ͩकए Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधा Ĥदाता को भेजा जाएगा।

(3)

अÛय मामलɉ मɅ, ठेकेदार के Įͧमकɉ कȧ मजदूरȣ कȧ दरɅ, छुǑटटयां काय[ के घंटे और

सेवा कȧ शतȶ संǑहता और इसके अधीन Ǔनͧम[त Ǔनयमɉ मɅ ǓनǑद[çटानुसार होगी।

(4)

सभी ठेका Įͧमकɉ को सामािजक सुर¢ा संǑहता, 2020 के संबंͬधत उपबंधɉ के अधीन

अनुĤयोÏयता के अÚयधीन ईपीएफओ और ईएसआईसी के सदèय बनाया जाएगा।

(5)

ठेकेदार इलैÈĚाǓनक Ǿप से लाइसɅͧसंग Ĥाͬधकारȣ को Įͧमकɉ कȧ संÉया या काम

कȧ शतɟ मɅ ͩकसी भी बदलाव कȧ सूचना देगा।

86.

काय[ आदेश कȧ सूचना और सूचना के ͧलए समय सीमा:- (1) Ĥ×येक ठेकेदार अनुबंध काय[

आदेश कȧ ĤािÜत के पंġह Ǒदनɉ के भीतर अनुबंध के काय[ आदेश के बारे मɅ सूͬचत करेगा

िजसमɅ ͪववरण जैसे ͩक Ĥधान ǓनयोÈता का नाम, उस पǐरसर का पता जहां काम ͩकया

जा रहा है, अनुबंध काय[ कȧ शुǾआत कȧ तारȣख, उस काय[ आदेश के अधीन Ǔनयोिजत

अनुबंध Įͧमकɉ कȧ संÉया,काय[ आदेशɉ कȧ कालावͬध शाͧमल हɉगे।

(2)

काय[ आदेश का ͪववरण ठेकेदार या उसके अͬधकृत ĤǓतǓनͬध ɮवारा भेजा जाएगा।

(3)

सूचना ĮमायुÈत या उनके ĤǓतǓनͬध को Įम ͪवभाग के पोट[ल या ई-मेल पर

इलेÈĚॉǓनक Ǿप से भेजी जाएगी।

87.

अनु£िÜत का ͪवखÖडन अथवा Ǔनलंबन:- (1) यǑद अनु£िÜत Ĥाͬधकारȣ संतुçट है ͩक

अनु£िÜत ͩकसी मह×वपूण[ तØय को बदल कर अथवा Ǔछपाकर ĤाÜत कȧ गई है अथवा

यǑद ठेकेदार उन शतɟ का अनुपालन करने मɅ असफल हो गया है िजनके अÚयधीन रहते

हुए अनु£िÜत Ĥदान कȧ गई अथवा ठेकेदार ने संǑहता के अÚयायÊयारह, भाग-एक के

उपबंधɉ अथवा इसके अधीन बनाए गए Ǔनयमɉ का उãलंघन ͩकया है, तो अनु£िÜत

Ĥाͬधकारȣ ठेकेदार को इलेÈĚाǓनक ढंग से 15 Ǒदन का कारण बताओ नोǑटस जारȣ करेगा।

15 Ǒदन के भीतर ठेकेदार से उƣर,यǑद कोई हो, कȧ ĤािÜत पर अनु£िÜत Ĥाͬधकारȣ इसकȧ

जांच करेगा तथा यǑद अनु£िÜत Ĥाͬधकारȣ को लगता है, ͩक ठेकेदार ɮवारा इस ठेका

åयवसायी को जारȣ रखने से कामगारɉ का काफȧ नुकसान होगा, तो वह अनु£िÜत के

ͪवखÖडन अथवा Ǔनलंबन अथवा अÛयथा काय[वाहȣ के ͧलए कारणɉ को ǐरकाड[ करते हुए

आÉयापक आदेश (èपीͩकंग आड[र) पाǐरत कर सकता है तथा वह इलेÈĚाǓनक ढंग से

ठेकेदार को सूͬचत करेगा। इस आदेश कȧ एक ĤǓत ĮमायुÈत, Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधा Ĥदाता

तथा संबंͬधत Ĥमुख Ǔनयोजक को दȣ जाएगी।

(2)

यǑद ठेकेदार ने Ǔनधा[ǐरत समयावͬध के अंदर संǑहता के उÈत उपबंधɉ तथा इनके

अधीन बनाए गए Ǔनयमɉ का अनुपालन ͩकया है, तो अनु£िÜत Ĥाͬधकारȣ èपीͩकंग

आड[र जारȣ करते हुए Ǔनलंबन वाͪपस ले लेगा अथवा Ǔनलंबन जारȣ रखा जाएगा।

(3)

यǑद ठेकेदार उप-Ǔनयम (1) मɅ Ǒदए गए Ǔनदȶशɉ का अनुपालन करने मɅ असफल

होता है, तो अनु£िÜत Ĥाͬधकारȣ इसके कारणɉ को अͧभͧलͨखत करते हुए त×काल

अनु£िÜत के ͪवखÖडन का आदेश पाǐरत करेगा तथा इसकȧ सूचना वह

इलेÈĚाǓनक ढंग से ठेकेदार को सूͬचत करेगा। इस आदेश कȧ एक ĤǓत ĮमायुÈत,

Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधा Ĥदाता तथा संबंͬधत Ĥमुख Ǔनयोजक को दȣ जाएगी।

88.

अपील:- संǑहता कȧ धारा 52 कȧ उप-धारा (1) के अधीन अपीलȣय Ĥाͬधकारȣ राÏय शासन

ɮवारा अͬधसूͬचत ͩकया जाएगा।

89.

वेतन के भुगतान कȧ िजàमेदारȣ- (1) ठेकेदार ɮवारा तय कȧ गई वेतन कालावͬध मɅ वेतन

देय होगा और कोई वेतन कालावͬध एक महȣने से अͬधक नहȣं होगी।

(2)

एक èथापना मɅ या एक ठेकेदार ɮवारा ठेका Įͧमक के Ǿप मɅ Ǔनयोिजत Ĥ×येक

åयिÈत के वेतन का भुगतान वेतन कालावͬध के अंǓतम Ǒदन के बाद सातवɅ Ǒदन

कȧ समािÜत के पहले ͩकया जायेगा,िजसके संबंध मɅ वेतन देय है।

(3)

वेतन केवल बɇक हèतांतरण या इलेÈĚॉǓनक मोड से संͪवतǐरत ͩकया जायेगा।

90.

सुर¢ा Ǔन¢ेप राͧश से मजदूरȣ का भुगतान:- यǑद ठेकेदार या Ĥधान ǓनयोÈता उसके ɮवारा

Ǔनयोिजत ठेका Įͧमक को मजदूरȣ का भुगतान नहȣं करता है, तो ĮमायुÈत या उसके

ĤǓतǓनͬध या यथा अͬधसूͬचत स¢म अͬधकारȣ जांच करेगा अथवा करवाएगा तथा

ठेकेदार को सुनने के पæचात ऐसी राͧश का, यǑद कोई हो, ठेकेदार ɮवारा ͧसÈयोǐरटȣ

ͫडपोिजट के Ǿप मɅ Ǔन¢ेप कȧ गई राͧश से भुगतान करने का आदेश पाǐरत करेगा।

ठेकेदार 15 Ǒदनɉ के कालावͬध के भीतर सुर¢ा Ǔन¢ेप को ͩफर से Ĥèतुत करेगा अÛयथा

उसकȧ अनु£िÜत Ǔनलंǒबत होने के ͧलए दायी होगा।

91.

अनुभव Ĥमाण पğ :- Ĥ×येक संबंͬधत ठेकेदार मांगे जाने पर ठेका Įͧमकɉ को ĤǾप 18 मɅ

अनुभव Ĥमाण-पğ जारȣ करेगा िजसमɅ ऐसे ठेका Įͧमकɉ ɮवारा ͪवͧभÛन ¢ेğɉ मɅ

ǓनçपाǑदत काय[ कȧ कालावͬध, ǓनçपाǑदत काय[ ĤाÜत अनुभव का ͪववरण शाͧमल होगा।

92.

ठेका Įͧमकɉ के Ǔनयोजन पर ĤǓतबंध:- यǑद यह Ĥæन उठता है ͩक Èया ͩकसी èथापना

कȧ कोई गǓतͪवͬध एक मुÉय गǓतͪवͬध है या अथवा, तो पीͫडत प¢ ĮमायुÈत छƣीसगढ़

शासन को सहायक दèतावेजɉ के साथ कारण बताकर एक आवेदन कर सकता है।

भाग-दो - अÛतरा[िÏयक Ĥवासी कामगार

93.

अÛतरा[िÏयक Ĥवासी कामगार को याğा भƣा:- ǓनयोÈता अÛतरा[Ïयीय Ĥवासी Įͧमक को

ǓनयुिÈत के दौरान Ěेन से (ɮͪवतीय Įेणी èलȣपर से कम नहȣं) या बस से या अÛय

ͩकसी याğी पǐरवहन माÚयम से रोजगार के èथान से गृह राÏय मɅ उसके Ǔनवास èथान

तक के आने जाने कȧ याğा के ͧलए ͩकराये के Ǿप मɅ एकमुæत राͧश का भुगतान करेगा,

परÛतु याğा भƣा अÛतरा[िÏयक Ĥवासी Įͧमक को 12 महȣने मɅ एक बार Ǒदया

जाएगा। यǑद रोजगार कȧ कालावͬध के बीच मɅ अÛतरा[िÏयक Ĥवासी कामगार ɮवारा

अपना ǓनयोÈता बदल ͧलया जाता है और उसने अपने ͪपछले ǓनयोÈता से याğा भƣा का

लाभ नहȣं उठाया है, तो अÛतरा[िÏयक Ĥवासी कामगार ɮवारा Ǒदये जाने वाले Ĥमाण-पğ

के आधार पर, ǓनयोÈता जहां अÛतरा[िÏयक Ĥवासी कामगार अब काम कर रहा है और

इस तरह के कामगार ने पूव[वतȸ ǓनयोÈता के साथ ǒबतायी कालावͬध सǑहत पूव[वतȸ 12

महȣनɉ मɅ 180 Ǒदन पूरे कर ͧलये है, तो ǓनयोÈता याğा भƣा देगा।

94.

साव[जǓनक ͪवतरण Ĥणालȣ तथा भवन एवं अÛय संǓनमा[ण कãयाणकारȣ कोष का लाभ

उठाने हेतु योजना:- अÛतरा[िÏयक Ĥवासी कामगार धारा 62 के अÛतग[त ͪवभागीय पोट[ल

के माÚयम से लाभ ले सकेगा।

95.

अÛतरा[िÏयक Ĥवासी कामगार के ͧलए एक टोल-ĥȧ हेãपलाईन नंबर कȧ सुͪवधा:- Įम

ͪवभाग ɮवारा अÛतरा[िÏयक Ĥवासी कामगारɉ कȧ ͧशकायतɉ को दूर करने के ͧलए एक

टोल-ĥȧ नंबर उपलÞध कराया जाएगा। हेãपलाईन नंबर ͪवभाग ɮवारा अͬधसूचना जारȣ

कर उपलÞध कराया जाएगा।

96.

अÛतरा[िÏयक Ĥवासी कामगारɉ का अÚययन:- राÏय सरकार अÛतरा[िÏयक Ĥवासी कामगारɉ

कȧ सुर¢ा, èवाèØय एवं कãयाण को बढावा देने के ͧलए ͩकये जाने वाले अÚययनɉ कȧ

पहचान कर सकती है। जहां कहȣं भी आवæयक हो, राÏय सरकार अÛतरा[िÏयक Ĥवासी

कामगारɉ कȧ सुर¢ा, èवाèØय एवं कãयाण मɅ शाͧमल ͪवशेष£ संगठनɉ से परामश[ कर

सकती है।

भाग-तीन – Įåय-Ǻæय कामगार

97.

Įåय-Ǻæय कामगारɉ के ͧलए समझौता

(1)

Ǔनमा[ता के साथ Įåय-Ǻæय कामगारɉ के ͧलए समझौते का ĤǾप, ĤǾप-19 मɅ Ǒदया

गया है।

(2)

केÛġ सरकार ɮवारा अͬधसूͬचत ͩकये जाने वाले स¢म Ĥाͬधकारȣ के पास समझौते

को पंजीकृत ͩकया जाएगा।

(3)

समझौते कȧ एक ĤǓत Įम सेवा पोट[ल या Įम ͪवभाग के अÛय पोट[ल पर

अपलोड ͩकया जाएगा।

98.

ͪववादɉ को सुलह अͬधकारȣ या Ûयायाͬधकरण को संदͧभ[त करने के ͧलए ĤͩĐया ͪववाद

को सुलह अͬधकारȣ या ͩकसी Ûयायाͬधकरण को संदͧभ[त करने के ͧलए ĤͩĐया,

औɮयोͬगक संबंध संǑहता, 2020 और इसके अधीन Ǔनͧम[त Ǔनयमɉ के अनुǾप होगी।

भाग-चार - बीड़ी एवं ͧसगार कामगार

धारा 74 से 77 के अधीन Ǔनयम 99 से 113

99.

अनु£िÜत कȧ èवीकृǓत हेतु आवेदन ĤǾप एवं शुãक:- धारा 119 कȧ उपधारा (1) के अधीन

ͩकसी èथान या पǐरसर को औɮयोͬगक पǐरसर के Ǿप मɅ उपयोग हेतु अनु£िÜत ĤाÜत

करने के ͧलए इलेÈĚाǓनक माÚयम से ĤǾप-20 मɅ आवेदन ͩकया जा सकेगा।

(2)

आवेदन के साथ Ǔनàनांͩकत दèतावेज संलÊन करना आवæयक होगा, अथा[त्:

(क) रेखांक जो ͩक दशा[ता हो

(एक) उस èथान या पǐरसर का यथोͬच×य, जो बीडी या ͧसगार या दोनɉ

बनाने के उपयोग मɅ लाये जाने को Ĥèथाͪपत है एवं उस èथान या

पǐरसर के Ǔनकटतम इमारतɅ, संरचनाओं, सड़कɉ, नाͧलयɉ और जैसे

सǑहत ऐसी जगह या पǐरसर के त×काल आसपास के ¢ेğ; तथा

(दो)

योजना ऊंचाई और आवæयक Đास-सेÈशन, ĤाकृǓतक Ĥकाश

åयवèथा, वेÛटȣलेशन से संबंͬधत ͪववरण, आगजनी कȧ िèथǓत मɅ

पलायन हेतु åयवèथा, संयंğ और मशीनरȣ कȧ िèथǓत, यǑद कोई हो,

गͧलयारे या माग[ मɅ Ǔनमा[ण ĤͩĐयाओं के ͧलये उपयोग कȧ जाने

वालȣ ͪवͧभÛन इमारतɉ के संबंध मɅ;

(ख)

अनुसूची-दो के अनुसार अनु£िÜत ĤाÜत करने हेतु Ǔनधा[ǐरत शुãक का

साइबर Ěेजरȣ चालान।

(3)

अनु£िÜत जारȣ करने के पूव[ लाइसɅͧसंग Ĥाͬधकारȣ ɮवारा यह सुǓनिæचत ͩकया

जाना चाǑहए ͩक वह èथान अथवा पǐरसर जो ͩक औɮयोͬगक पǐरसर हेतु

Ĥèताͪवत है, पर आवेदक ɮवारा कोई अÛय औɮयोͬगक संèथान ͪपछले 12 माह

मɅ बंद न ͩकया गया हो ताͩक Įͧमकɉ/कामगारɉ के Ǒहत Ĥभाͪवत हɉ।

100- èव उ×पÛन नवीकरण :- (1) धारा 74 के अधीन अनु£िÜत के सवा उ×पÛन नवीकरण हेतु

Ĥ×येक आवेदन ĤǾप-20 मɅ अनु£िÜत Ĥाͬधकारȣ को Įम ͪवभाग के पोट[ल पर इलेÈĚाǓनक

रȣǓत से ͩकया जावेगा। आवेदन के साथ Ǔनàनͧलͨखत दèतावेज संलÊन करना आवæयक

होगा, अथा[त्:

(क)

अनु£िÜत कȧ ĤǓत िजसका सवा उ×पÛन नवीकरण ͩकया जाना है;

(ख)

राजपğ कȧ अͬधसूचना के अनुसार अनु£िÜत कȧ नवीकरण हेतु Ǔनधा[ǐरत

शुãक का साइबर Ěेजरȣ चालान।

(2)

Ǔनयम 99 के उपǓनयम (3) के उपबंध, जहां तक, इस Ǔनयम के अधीन ĤाÜत

आवेदनɉ पर लागू होगा।

101. अनु£िÜत ĤǾप, Ǔनबंधन एवम शतȶ- (1) Ĥ×येक अनु£िÜत धारा 74 के अधीन ĤǾप 21 मɅ

इलेÈĚाǓनक Ǿप से जारȣ ͩकया जाएगा।

(2)

धारा 74 के अधीन जारȣ या नवीनीकृत Ĥ×येक अनु£िÜत Ǔनिàनͧलͨखत शतɟके

अÚयधीन होगी:-

(एक) ͪवǓनमा[ण ĤͩĐया अनु£िÜत के Ĥयोजन के ͧलए ǓनǑद[çट औɮयोͬगक

पǐरसर के उस Ǒहèसे पर हȣ कȧ जाएगी;

(दो)

औɮयोͬगक पǐरसर मɅ काय[रत कम[चाǐरयɉ कȧ अͬधकतम संÉया ͩकसी भी

Ǒदन अनु£िÜत मɅ ǓनǑद[çट संÉया से अͬधक नहȣं होगी;

(तीन) अनु£िÜत मɅ ǓनǑद[çट ǒबजलȣ चाͧलत मशीनरȣ का उपयोग पǐरसर मɅ

ͪवǓनमा[ण ĤͩĐया मɅ नहȣं ͩकया जाएगा;

(चार) स¢म Ĥाͬधकारȣ कȧ ͧलͨखत अनुमǓत के अलावा औदयोͬगक पǐरसर को

ͪवèताǐरत नहȣं ͩकया जाएगा और इस तरह कȧ अनुमǓत के अलावा ऐसे

पǐरसर मɅ ͩकसी भी इमारत मɅ कोई संरचना×मक पǐरवत[न नहȣं ͩकया

जाएगा;

(पांच) अनु£िÜत हèतांतरणीय नहȣं होगी;

(छह) Ǔनयम मɅ उपबंͬधत के ͧसवाय यथािèथǓत अनु£िÜत या, का नवीनीकरण के

ͧलए देय शुãक वापसी योÊय नहȣं होगा।

102. अपील- अनु£ापन Ĥाͬधकारȣ के अनु£िÜत मंजूर करने या नवीकरणसे इंकार करने के

आदेश के ͪवǾɮध अपील –

(क)

ĤािÜत कȧ तारȣख से तीस Ǒदनɉ कȧ कालावͬध के भीतर इलेÈĚाǓनक Ǿप मɅ ͩकया

जाना चाǑहए, िजसके ͨखलाफ अपील करने का आदेश Ǒदया गया है;

(ख)

आदेश कȧ एक ĤǓत िजसके ͪवǾɮध अपील कȧ गई, संलÊन ͩकया जाना चाǑहए;

(ग)

कारण और तØय को दशा[ते मेमोरेÖडम; (घ) अपील के संबंध मɅ समय समय पर

अͬधसूͬचत शुãक के भुगतान के Ĥमाण के Ǿप मɅ Ěेजरȣ चालान ।

103.

शुãक:- धारा 74 के अधीन अनु£िÜत के अनुदान या नवीनीकरण के ͧलए भुगतान ͩकया

जाने वाला शुãक वह होगा जो समय-समय पर अͬधसूͬचत ͩकया जाए।

104. शुãक ĤािÜत:- इस Ǔनयमɉ के अधीन देय सभी शुãक सरकारȣ खजाने मɅ, राÏय लेखा शीष[

मɅ, जैसा भी अͬधसूͬचत ͩकया गया हो, मɅ जमा ͩकया जाएगा।

105. यǑद स¢म Ĥाͬधकारȣ धारा 74 के अधीन ͩकसी भी अनु£िÜत को देने या नवीनीकृत करने

से इंकार करता है, तो उसके ͧलए भुगतान कȧ गई फȧस वापस नहȣं कȧ जाएगी।

106. राÏय सरकार, औɮयोͬगक पǐरसर के बाहर, समय-समय पर इस बावत् ǓनǑद[çट शतɟ के

अधीन, कम[चाǐरयɉ को बीड़ी या ͧसगार पƣे गीला करने और काटने कȧ अनुमǓत Ĥदान

कर सकेगी।

107. ǓनयोÈता ɮवारा कÍचे माल देने से संबंͬधत ͪववाद:- (1) ǓनयोÈता और कम[चारȣ या

कम[चारȣ के बीच कोई ͪववाद:

(क)

कम[चारȣ को ǓनयोÈता ɮवारा कÍचे माल का Ǒदया जाना;

(ख)

बीडी या ͧसगार या दोनɉ के ͧलए मजदूरȣ का भुगतान ǓनयोÈता ɮवारा

खाǐरज - कर Ǒदया गया दोनɉ या;

(ग)

बीडी या ͧसगार के ͧलए मजदूरȣ का भुगतान या दोनɉ ǓनयोÈता ɮवारा

खाǐरज कर Ǒदया गया;

ǓनयोÈता या कम[चारȣ या कम[चारȣ ɮवारा ͧलͨखत Ǿप मɅ Ǔनरȣ¢क सह-

ͪवधा Ĥदाता को ͩकया जा सकता है, जो इस तरह कȧ पूछताछ करने के बाद, जैसी

ͩक वह आवæयक समझे और प¢कारɉ को अपने संबंͬधत मामले मɅ प¢ रखने के

ͧलए अवसर देने के पæचात् ͪववाद का Ǔनण[य लेने और ĤǾप-22 मɅ काय[वाहȣ

अͧभͧलͨखत करेगा।

(2)

उप-Ǔनयम (1) के अधीन Ǒदए गए Ǔनण[य से åयͬथत कोई भी प¢कार, लाइसɅͧसंग

Ĥाͬधकारȣ को Ǔनण[य कȧ तारȣख से 30 Ǒदनɉ कȧ कालावͬध के भीतर अपील

Ĥèतुत कर सकते है:

परÛतु अपीलȣय Ĥाͬधकारȣ उÈत कालावͬध के बाद भी अपील èवीकार कर सकता

है, यǑद अपीलाथȸ ऐसे Ĥाͬधकारȣ का समाधान कर देता है ͩक उसके पास उस कालावͬध

मɅ अपील न करने के ͧलए पया[Üत कारण थे।

108. कÍचे माल के ͪवतरण का पय[वे¢ण- कोई ǓनयोÈता, यǑद उसे ͧलͨखत Ǿप मɅ एक

Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधा Ĥदाता ɮवारा ऐसा करने कȧ अपे¢ा कȧ जाती है, तो आदेश करने

वाले Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधा Ĥदाता कȧ देखरेख मɅ या ͩकसी अÛय Ǔनरȣ¢क कȧ देखरेख मɅ,

ऐसे कम[चारȣ या कम[चाǐरयɉ को कÍचे माल का और इस कालावͬध के दौरान जैसा ͩक

आदेश मɅ ǓनǑद[çट है ͪवतǐरत करɅ ।

109. बीडी या ͧसगार कȧ अèवीकृǓत के संबंध मɅ सीमा.- (1) कोई भी ǓनयोÈता या ठेकेदार

साधारणतया बीडी या ͧसगार या दोनɉ के पांच ĤǓतशत से अͬधक अवमानक या छट के

Ǿप मɅ èवीकार नहȣं करेगा।

(2)

जहां ͩकसी भी बीडी या ͧसगार को या अÛयथा Įͧमक कȧ जानबूझकर उपे¢ा के

आधार के अलावा अवमानक या छट के Ǿप मɅ खाǐरज ͩकया जाता है इस Ĥकार

खाǐरज बीड़ी या ͧसगार के ͧलए मजदूरȣ का भुगतान उस देय भुगतान कȧ दर से

आधी दर पर िजस पर बीड़ी या ͧसगार, या दोनɉ के ͧलए मजदूरȣ देय होती है,

िजसे अèवीकार नहȣं ͩकया गया है, पर ͩकया जाएगा।

110. गृहकͧम[यɉ को मजदूरȣ का भुगतान.- जहां कÍचे माल कȧ आपूǓत[ एक Įͧमक को उसके

घर पर कȧ जाती है, उसके मजदूरȣ का भुगतान भी उसके घर पर ͩकया जाएगा:

परÛतु कोई Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधा Ĥदाता, अगर वह ͩकसी मामले कȧ पǐरिèथǓतयɉ

मɅ ऐसा करना समीचीन समझता है, तो ͩकसी भी गृहकमȸ के संबंध मɅ ͩकसी अÛय जगह

या उन èथानɉ के ͪवǓनǑद[çट करेगा जहां मजदूरȣ का भुगतान ͩकया जाएगा।

111. ǐरटन[.- Ĥ×येक औɮयोͬगक पǐरसर के संबंध मɅ ǓनयोÈता हर महȣने के दसवɅ Ǒदन या

उससे पहले Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधा Ĥदाता, जैसा ͩक इस बावत् अनुसूची-तीन मɅ संदͧभ[त है,

को ĤǾप-23 मɅ माͧसक ǐरटन[ और उस Ĥाͬधकारȣ को हर महȣने कȧ 30 अĤैल को या

उसके पहले ĤǾप-24 मɅ वाͪष[क ǐरटन[ इलेÈĚॉǓनक Ǿप मɅ या अÛयथा जैसा भी हो, Ĥेͪषत

करेगा।

112. कुछ पंिजयɉ का रख-रखाव.- (1) Ĥ×येक ǓनयोÈता Ĥ×येक गृहकमȸ को ĤǾप 25 मɅ दो

पुèतकɅ मुÝत उपलÞध कराएगा (इसके बाद गृह-काय[कता[ लॉगबुक के Ǿप मɅ संदͧभ[त

ͩकया जाता है) और गृहकमȸ कÍची कȧ माğा कȧ लॉगबुक मɅ एक ǐरकाड[ रखेगा। ĤाÜत

सामĒी,उसके दवारा आपूǓत[ कȧ जाने वालȣ बीड़ी या ͧसगार कȧ संÉया, मानक बीड़ी/ͧसगार

कȧ संÉया, अवमानक या छट बीडी/ ͧसगार कȧ संÉया, मजदूरȣ मानक बीड़ी/ͧसगार,

अवमानक या जो उसे ĤाÜत है उसके ɮवारा ĤाÜत कȧ जाती है। यह पुèतक अÍछे

गुणवƣा के कागज से बनेगी, जो ͪवͬधवत Ǿप से बंधी होगी और ͪपछले एक वष[ मɅ

पया[Üत संÉया मɅ पृçठ हɉगे। पुèतकɉ कȧ आपूǓत[ इतनी åयविèथत होगी ͩक ǓनयोÈता

ɮवारा दो लगातार आपूǓत[ या कÍचे माल के बीच कȧ कालावͬध के दौरान एक पुèतक

घर के काय[कता[ के पास रहेगी।

(2)

Ĥ×येक ǓनयोÈता ĤǾप 26 मɅ एक घर के Įͧमकɉ के रोजगार रिजèटर को

इलेÈĚाǓनक Ǿप मɅ या अÛयथा बनाये रखेगा िजसमɅ उसके अधीन काय[रत सभी

गृह Įͧमकɉ के नाम और ͪववरण शाͧमल हɉगे और गृहकमȸ लॉगबुक मɅ

Ĥͪविçटयɉ के आधार पर रिजèटर मɅ Ĥͪविçटयां अɮयतन रखी जाएगी।

113. कम[चाǐरयɉ ɮवारा औɮयोͬगक पǐरसर के बाहर काम ͩकये जाने हेतु अनुमǓत.- (1)

ǓनयोÈता औɮयोͬगक पǐरसर के बाहर बीडी या ͧसगार पƣे गीला करने या काटने कȧ

अनुमǓत ĤािÜत हेतु कम[चाǐरयɉ के एवज मɅ ĮमायुÈत के माÚयम से Įम ͪवभाग के उप-

सͬचव/Ĥमुख सͬचव/सͬचव को संबोधन करते हुए आवेदन करेगा। ĮमायुÈत ऐसे आवेदन

को अͧभमत के साथ सात Ǒदवस के समयावͬध मɅ राÏय शासन को Ĥेͪषत करेगा िजसमɅ

राÏय शासन ɮवारा ऐसे आवेदन पर तीस Ǒदवस के समयावͬध मɅ Ǔनण[य ͧलया जाएगा।

इस हेतु Ĥदाय कȧ गई अनुमǓत केवल ऐसी कालावͬध के ͧलए,जैसा अनुमǓत Ĥदान करने

वाले आदेश मɅ ǓनǑद[çट है,वैध होगी।

(2)

धारा 76 कȧ उप-धारा (1) के अधीन औɮयोͬगक पǐरसर के बाहर ͩकये जाने वाले

काय[ का ǓनयोÈता ɮवारा बनाए रखा जाने वाला ǐरकाड[ ĤǾप-27 मɅ इलेÈĚाǓनक Ǿप मɅ

या अÛयथा जैसा भी हो,संधाǐरत होगा।

(3)

ǓनयोÈता ऐसे कम[चाǐरयɉ िजÛहɅ उनके गृह मɅ काम करने कȧ अनुमǓत है (िजÛहɅ

आगे गृहकमȸ के नाम से संदͧभ[त ͩकया जाएगा), के संबंध मɅ ĤǾप-28 मɅ

रिजèटर इलेÈĚाǓनक ढंग या अÛयथा जैसा भी हो, संधाǐरत करेगा (िजसे आगे

गृहकमȸ वेतन-सह-अवकाश पंजी के नाम से संदͧभ[त ͩकया जा सकेगा)।

भाग - पांच – कारखाना

(धारा 79 से 119 के अधीन Ǔनयम 114-118)

114. कारख़ाना अनु£िÜत के ͧलए आवेदन का ĤǾप एवं तरȣका- अͬधभोगी èथापन के लायसɅस,

के ͧलए ͪवभाग के आͬधकाǐरक पोट[ल पर ĤǾप-20 मɅ अͬधकतम 10 वष[ कȧ कालावͬध

हेत् इलैÈĚाǓनक Ǿप से आवेदन करेगा िजसमɅ èथापन के बारे मɅ जानकारȣ दȣ जाएगी

और संबंͬधत दèतावेज व Ǔनयम के अनुलÊन अनुसूची-दो मɅ ǓनǑद[çट अनुसार पंजीकरण

शुãक के भुगतान के Ĥमाण, Ěेजरȣ चालान/ई चालान या अÛयथा, के साथ अपलोड ͩकए

जाएंगे। ĤǾप पर ͫडिजटल Ǿप से या पोट[ल पर यथा अपेͯ¢त ͩकसी अÛय रȣǓत से

हèता¢र ͩकए जाएंगे। आवेदक, आवेदन मɅ दȣ गई सभी सूचनाओं कȧ स×यता के ͧलए

उƣरदायी होगा।

अनुसूची 'क'

अनुसूची 'ख' तथा 'ग' मɅ ͪवǓनǑद[çट कारखानो को छोड़ कर åयावसाǓयक सुर¢ा, èवाèØय और

काय[दशाएं, संǑहता, 2020 कȧ धारा 2ब (एक) मɅ यथा पǐरभाͪषत या धारा 81 के अधीन

अͬधसूͬचत कारखानɉ के लायसɅस Ĥदान करने या नवीनीकरण और संशोधन करने के ͧलए देय

शुãक का मान

(वाͪष[क शुãक ǽपयɉ मɅ)

अशव

शिÈत

01-09

Ǔनयो

जन

10-

20

Ǔनयो

जन

21-

50

Ǔनयो

जन

51-

100

Ǔनयो

जन

101-

250

Ǔनयो

जन

251-

500

Ǔनयो

जन

501-

750

Ǔनयो

जन

750-

1000

Ǔनयो

जन

1001-

1500

Ǔनयो

जन

1501-

2000

Ǔनयो

जन

2001-

5000

Ǔनयो

जन

5000

से

अͬधक

0-10

1440

2410

3370

4820

5790

11580

17370

19300

28960

38610

43440

57920

10-20

1920

3370

4820

7240

9650

14480

19300

24130

38610

43440

57920

72400

21-50

2410

4820

7240

9650

14480

19300

24130

33780

43440

57920

72400

86880

51-

100

3860

9650

14480

19300

24130

28960

33780

45850

57920

72400

86880

96530

101-

250

4820

14480

19300

24130

28960

33780

45850

53090

72400

86880

96530

106190

251-

500

7240

19300

24130

28960

33780

43440

57920

67570

86880

96530

106190

120670

501-

750

9650

24130

28960

33780

43440

53090

67570

77220

96530

106190

115840

125490

751-

1000

11580

28960

38610

43440

57920

62740

77220

86880

106190

115840

125490

135150

1001-

2000

24130

33780

43440

53090

67570

77220

86880

96530

115840

125490

135150

144800

2001-

3000

33780

38610

53090

67570

86880

106190

125490

144800

164110

183410

202720

222030

3001-

4000

43440

53090

62740

77220

96530

115840

135150

154450

173760

193070

212380

231680

4001-

5000

53090

62740

77220

96530

115840

135150

154450

173760

193070

212380

231680

250990

5000

से

अͬधक

62740

77220

96530

115840

135150

154450

173760

193070

212380

231680

250990

270300

20 Ǔनयोजन

तक

21 से 50

Ǔनयोजन

51

से

100

Ǔनयोजन

101

से

250

Ǔनयोजन

251

से

500

Ǔनयोजन

501

से

1000

Ǔनयोजन

1001 से

1500

Ǔनयोजन

1501

से

2000

Ǔनयोजन

2000

से

अͬधक

Ǔनयोजन

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1440

2410

3860

4820

9650

24130

33780

38610

62740

अनुसूची 'ग'

समèत ͪवɮयुत उ×पादन ,ǾपाÛतरण या Ĥेषक कारखानɉ के लायसɅस Ĥदान करने या नवीनीकरण

और संशोधन करने के ͧलए देय शुãक का मान

(वाͪष[क शुãक ǽपयɉ मɅ)

मेगावाट

100

तक

Ǔनयोजन

101-250

Ǔनयोजन

251-500

Ǔनयोजन

501-1000

Ǔनयोजन

1000 से अͬधक

Ǔनयोजन

20

48360

57920

67570

77230

86880

20-50

57920

67570

77230

86880

96530

50-100

67570

77230

86880

96530

106190

100-250

77230

86880

96530

106190

115840

250-500

86880

96530

106190

115840

125490

500-1000

96530

106190

115840

125490

135150

1000 से अͬधक

115840

125490

135150

144800

154450

फैÈĚȣ कȧ ͪवͧभÛन Įेͨणयɉ के ͧलए अनुसूची क, ख, ग मɅ Ǔनधा[ǐरत शुãक यह Ǔनयम लागू होने

वाले वष[ के पहले Ǒदन से लागू हɉगी िजसमɅ और उसके बाद हर तीन साल मɅ देय शुãक मɅ

30% व

ृ

ɮͬध होगी।

115. लायसɅस जारȣ होने का तरȣका:- Ǔनयम 114 के अधीन आवेदन ĤाÜत होने पर यǑद

आवेदन सभी Ĥकार से पूण[ है, पदाͧभǑहत Ĥाͬधकारȣ, इलेÈĚोǓनकलȣ लायसɅस ĤǾप21 मɅ

“लोक सेवाओं के Ĥदान कȧ गारंटȣ अͬधǓनयम, 2011” मɅ वͨण[त समय समय पर संशोͬधत

समयावͬध मɅ जारȣ करेगा:

परÛतु यह है ͩक लायसɅस ऐसी शतɟ के अÚयधीन जारȣ ͩकया जा सकता है जैसी

ͩक लायसɅस मɅ ͪवǓनǑद[çट कȧ जावɅ।

अनुसूची 'ख'

अनुसूची 'क' तथा 'ख' मɅ ͪवǓनǑद[çट कारखानɉ को छोड़ कर åयावसाǓयक सरु¢ा, èवाèØय और

कायद[ शाएं, संǑहता, 2020 कȧ धारा 2ब (दो) मɅ यथा पǐरभाͪषत या धारा 81 के अधीन अͬधसͬूचत

कारखानɉ के लायसɅस Ĥदान करने या नवीनीकरण और संशोधन करने के ͧलए देय शãुक का

मान

(वाͪषक[ शुãक ǽपयɉ मɅ)

116. लायसɅस का नवीनीकरण- (1) (क) अͬधकतम दस वष[ तक कȧ कालावͬध के ͧलए लायसɅस

के नवीकरण आवेदन, अनु£िÜत के समाÜत होने के Ǒदनांक से कम से कम तीस Ǒदन

पूव[, इलेÈĚोǓनकलȣ ĤǾप Đमांक 2 मɅ ͩकया जाएगा। आवेदन पğ के साथ Ǔनयम 114 के

अधीन दȣ गई अनुसूची मɅ ĤǓतवषा[नुसार उिãलͨखत फȧस कȧ रकम कȧ देनगी के Ĥमाण

के Ǿप मɅ कोषागार चालान संलÊन होगा:

परÛतु राÏय सरकार, सामाÛय या ͪवशेष आदेश ɮवारा लायसɅस के नवीकरण के

ͧलए आवेदन पğ देने कȧ कालावͬध मɅ वृɮͬध कर सकेगा।

(ख)

उपǓनयम (क) मɅ उिãलͨखत कȧ गई कालावͬध कȧ समािÜत के पæचात् या यǑद

कालावͬध मɅ वृɮͬध कȧ गई हो तो ऐसी बढ़ गई कालावͬध कȧ समािÜत के पæचात्

लायसɅस के नवीकरण के हेतु ͩकए गए ͩकसी भी आवेदन पğ पर तब तक ͪवचार

नहȣं ͩकया जाएगा तथा लायसɅस का तब तक नवीकरण नहȣं ͩकया जाएगा, जब

तक ͩक उसके साथ उपǓनयम (क) मɅ ǓनǑद[çट कȧ गई अनुसूची मɅ उिãलͨखत कȧ

गई फȧस कȧ रकम तथा उस अनु£िÜत के ͧलए, िजसका ͩक नवीकरण ͩकया

जाना है, देय फȧस मɅ 25 ĤǓतशत के बराबर अǓतǐरÈत फȧस कȧ देनगी के Ĥमाण

के Ǿप मɅ कोषागार चालान संलÊन न हो।

(2)

पदाͪवǑहत Ĥाͬधकारȣ, उपǓनयम (1) के अधीन आवेदन ĤाÜत होने पर यǑद उसका

यह समाधान हो जाता है ͩक अनु£िÜत के नवीकरण मɅ कोई आपͪƣ नहȣं है तो

वह उसे दस वष[ से अͬधक न होने वालȣ कालावͬध के ͧलए नवीकृत कर सकेगा

और ĤǾप 21 मɅ आवेदक को लायसɅस इलेÈĚोǓनकलȣ जारȣ करेगा । ।

117.

लायसɅस का संशोधन- (1) यǑद अͬधभोगी लायसɅस कȧ कालावͬध के दौरान ͩकसी भी समय,

ͩकसी भी Ǒदन अͬधçठाͪपत कुल अͬधकतम बी.एच.पी. कȧ सीमाएँ या ͩकसी भी Ǒदन

Ǔनयोिजत ͩकए जाने वाले कम[कारɉ कȧ अͬधकतम संÉया बढ़ाना आवæयक समझे या

èथापन के नाम मɅ कोई पǐरवत[न करे या अͬधभोगी या लाइसेÛस आवेदन ĤǾप मɅ

वͨण[त ऐसे ͪववरण मɅ पǐरवत[न हो तो वह लायसɅस के संशोधन के ͧलए आवेदन पğ ऐसे

पǐरवत[न से सात Ǒदन के भीतर पदाͪवǑहत Ĥाͬधकारȣ को देगा और पदाͪवǑहत Ĥाͬधकारȣ

उस लायसɅस को तɮनुसार संशोͬधत कर सकेगा।

(2)

संशोधन हेतु आवेदन ĤǾप 20 मɅ ऑनलाइन ͩकया जाएगा, उसके साथ लायसɅस

संशोधन फȧस, जो सौ ǽपए होगी और Ǔनयमɉ के अधीन ͩकसी भी Ǒदन

यथािèथǓत, ĤǓतçठाͪपत कुल अͬधकतम एच.पी. जो बढ़ाई जाना अͧभĤेत हो या

केलेÖडर वष[ के दौरान ͩकसी भी Ǒदन Ǔनयोिजत ͩकए जाने के ͧलए अͧभĤेत

कम[कारɉ कȧ अͬधकतम संÉया या दोनɉ के आधार पर देय फȧस कȧ रकम को

जोड़कर उसमɅ से मूल अÛ£िÜत के ͧलए पहले हȣ Ĥेͪषत कर दȣ गई फȧस कम

करके आने वालȣ रकम के भुगतान के सबूत के Ǿप मɅ कोषालय चालान होगा:

परÛतु यह है ͩक संशोधन एवं नवीकरण का आवेदन एक साथ Ĥèतुत

करने पर कोई संशोधन फȧस देय नहȣं होगी।

118. फȧस का Ǔन¢ेप ͩकया जाना - इन Ǔनयमɉ के अधीन देय समèत फȧस इस हेतु

अͬधसूͬचत राÏय लेखा शीष[ के अधीन शासकȧय कोषालय मɅ Ǔन¢ेप कȧ जाएगी।

119. पǐरसर के èवामी का दाǓय×व - कǓतपय पǐरिèथǓतयɉ मɅ पǐरसर के èवामी का दाǓय×व

(1)

जहाँ ͩकसी पǐरसर मɅ पृथक्-पृथक् भवन ͪवͧभÛन अͬधभोͬगयɉ को, पृथक,

कारखानɉ के Ǿप मɅ Ĥयोग के ͧलए पɪटे पर Ǒदए गए हɇ, वहाँ पहुँच मागɟ, जल

Ǔनका¢ɉ, जल Ĥदाय, रोशनी और èवÍछता जैसी सामाÛय सुͪवधाओं और सेवाओं

कȧ åयवèथा और अनुर¢ा करने के ͧलए पǐरसर का èवामी उƣरदायी होगा।

(2)

राÏय सरकार, के Ǔनयंğण के अÚयधीन रहते हुए मुÉय Ǔनरȣ¢क सह सुͪवधा

Ĥदाता को उप-Ǔनयम (1) के उपबंधɉ के ͩĐयािÛवत करने के संबंध मɅ पǐरसर के

èवामी को आदेश देने कȧ शिÈत होगी।

(3)

जहाँ ͩकसी पǐरसर मɅ èवतंğ या èवतापूण[ मंिजलɅ या Ýलैट ͪवͧभÛन अͬधभोगी।

(अͬधçठाताओं) को पृथक कारखानɉ के Ǿप मɅ Ĥयोग ͩकए जाने के ͧलए पɪटे पर

Ǒदए गये है पǐरसर का èवामी Ǔनàनͧलͨखत के संबंध मɅ इस अͬधǓनयम के

उपबंधɉ के ͩकसी Ĥकार के उãलंघन के ͧलए ऐसे दाǓय×वाधीन होगा मानो वह

èथापन का अͬधçठाता या Ĥबंधक हो-

(एक) शौचालय, मूğालय और धुलाई कȧ सुͪवधाएँ जहाँ तक उन Ĥयोजनɉ के ͧलए

है के सामाÛय Ĥदाय का बनाए रखना संबंͬधत है।

(दो)

ऐसी मशीनरȣ और संयंğ पर बाढ़ लगाना जो èवामी का हो और अͬधçठाता

है अͧभर¢ा या उसके Ĥयोग के ͧलए ͪवǓनǑद[çट Ǿप मɅ Ûयèत न ͩकया

गया हो।

(तीन) मंिजलɉ या Ýलैटɉ तक पहुँचने के ͧलए Ǔनरापद साधन और सीǑढ़यɉ और

सामान मागɟ का बनाए रखना और सफाई;

(चार) आग लगने कȧ दशा मɅ पूवा[वधाǓनयां;

(पाँच) उƣोलकɉ और उƣापकɉ का अनुर¢ण, और

(छह) पǐरसर मɅ उपलÞध ͩकÛहȣं अÛय सामाÛय सुͪवधाओं का अनुर¢ण।

(4)

राÏय सरकार, के Ǔनयंğण के अÚयधीन रहते हुए मुÉय Ǔनरȣ¢क को उपधारा (3)

के उपबंधɉ मɅ काया[Ûवयन के बारे मɅ पǐरसर के èवामी को आदेश देने कȧ शिÈत

होगी।

(5)

जहाँ ͩकसी पǐरसर मɅ सामाÛय शौचालयɉ, मूğालयɉ और धुलाई कȧ मुͪवधाओं

सǑहत पृथक कमरे ͪवͧभÛन अͬधभोͬगयɉ (अͬधçठाताओं) को पृथक कारखानɉ के

Ǿप मɅ Ĥयोग के ͧलए पɪटे पर Ǒदए गये हɇ वहाँ èवामी के दाǓय×व के बारे मɅ

उपधारा (3) के उपबंध लागू हɉगे:

परÛतु èवामी शौचालयɉ, मूğालयɉ तथा धुलाई कȧ åयवèथा और अनुर¢ा

करने -- से संबंͬधत अपे¢ाओं का अनुपालन करने के ͧलए भी उƣरदायी होगा।

(6)

राÏय सरकार, के Ǔनयंğण के अÚयधीन रहते हुए मुÉय Ǔनरȣ¢क सह सुͪवधाĤदाता

को उपधारा (5) मɅ ǓनǑद[çट पǐरसर के èवामी को उपबंधɉ के काया[Ûवयन के बारे

मɅ आदेश देने कȧ शिÈत होगी।

(7)

जहाँ ͩकसी पǐरसर मɅ ͩकसी कमरे या शेड के साथ ͪवͧभÛन अͬधçठाताओं को

पृथक कारखानɉ के Ǿप मɅ Ĥयोग के ͧलए पɪटे पर Ǒदए जाते हɇ वहाँ पǐरसर का

èवामी उपबंधɉ के ͩकसी Ĥकार के उãलंघन के ͧलए दाǓय×वाधीन होगा:

परÛतु कोई भी अͬधभोगी, संǑहता के उपबंधɉ से संबंͬधत समèत सुर¢ाओं

के अनुपालन के ͧलए उƣदायी होगा।

120. खतरनाक Ǔनमा[ण ĤͩĐया या संͩĐयाएं- (1) Ǔनàनͧलͨखत ͪवǓनमा[ण ĤͩĐयाएँ या संͩĐयाएँ

जब ͩकसी èथापन मɅ चलाई जाए तो वे धारा 82 के अधीन खतरनाक संͩĐयाएँ घोͪषत

कȧ जाती हɇ

(एक) वाǓतत जल का ͪवǓनमा[ण तथा उससे आनुषंͬगक ĤͩĐयाएँ:

(दो)

धातु कȧ वèतुओं का इलेÈĚोलाइट के, िजसमɅ Đोͧमक अàल या अÛय Đोͧमयम

यौͬगक अÛतͪव[çट हɉ, उपयोग इलेÈĚोलाइǑटंग ÜलेǑटंग या आÈसीडेशन:

(तीन) इलेिÈĚक एÈयूमुलेटस[ (ͪवɮयुत संचय यंğ) का ͪवǓनमा[ण तथा उनकȧ मरàमत:

(चार) काँच ͪवǓनमा[ण:

(पांच) धातुओं कȧ ĒाइिÛडंग (ͪपसाई) या Êलेिजंग (पाͧलश):

(छह) सीसे तथा सीसे के कǓतपय यौͬगकɉ का ͪवǓनमाण तथा शोधन:

(सात) पेĚोल से पेĚोल गैस का उ×पादन:

(आठ) अǓत-Ïवलनशील ġव और Ïवलनशील दाबयुÈत गैस:

(नौ)

कÍची खालɉ या चमड़ɉ का लाइͧमंग तथा उनको कमाना और उससे आनुषंͬगक

ĤͩĐयाएँ

(दस) ͪĤंǑटंग Ĥेस तथा टाइप फाउÖĜी मɅ कȧ जाने वालȣ शीशे कȧ ĤͩĐयाएँ:

(Êयारह) रासायǓनक काय[:

(बारह) चीनी ͧमɪटȣ के बत[नɉ का ͪवǓनमा[ण:

(तेरह) जल के इलेÈĚोलायͧसस (ͪवɮयुͪवÍछेदन) ɮवारा उ×पादन आÈसीजन तथा

हाइĜोजन का सàपीड़न:

(चौदह) दाबयुÈत वायु या वाçप के Þलाèट से ĤणोǑदत रेत, धात् कȧ गोͧलयɉ या ͬगɪǑटयाँ

या अÛय घष[क कȧ जेट (तीĭ बौछार) से वèतुओं कȧ सफाई या ͬचकना या Ǿ¢ करने के

काय[ आǑदः

(पÛġह) एèबेèटास का संधारण तथा ĤͩĐया करना, एèबेèटास कȧ ͩकसी वèतु का

ͪवǓनमा[ण और अÛय ͪवǓनमा[ण ĤͩĐयाएँ या अÛयथा िजनमɅ ͩकसी èवǾप मɅ एèबेèटास

ĤयुÈत हो:

(सोलह) सं¢ारक पदाथȾ का संधारण या अͧभचालन :

(सğह) ǐरफरेÈĚȣ पदाथȾ से वèतुओं का ͪवǓनमा[ण :

(अठारह) साãवेÛट एÈसĚेÈशन ÜलाÛट:

(उÛनीस) काब[न-डाय सãफाइड ÜलाÛट:

(बीस) मैगनीज और उसके यौͬगकɉ का ͪवǓनमा[ण या अͧभचालन:

(इÈकȧस) बैÛजीन या बैÛजीनयुत पदाथɟ का ͪवǓनमा[ण संधारण या उपयोग करने वाले

कारखानो को लागू होगा :

(बाइस) èलेट पेिÛसलɉ का ͪवǓनमा[ण:

(तेईस) खतरनाक कȧटनाशकɉ का ͪवǓनमा[ण या अͧभचालन:

(चौबीस) कारͧसनोजेǓनक डाय इÛटरͧमͫडयेट का ͪवǓनमा[ण या अͧभचालन: (पÍचीस) उÍच

शोर èतर कȧ संͩĐयाएँ:

(छÞबीस) Ǔनरकोज ĤͩĐया ɮवारा रेयान का ͪवǓनमा[ण:

(सƣाईस) फाउÖĜी मɅ कȧ संͩĐयाएँ ।

(2)

इससे उपाबɮध अनुसूͬचयɉ मɅ ͪवǓनǑद[çट ͩकए गए उपबÛध ͩकसी वग[ या Ĥकार के

कारखानɉ पर, िजनमɅ ͩक Ĥ×येक अÛसूची मɅ ͪवǓनǑद[çट कȧ गई खतरनाक

संͩĐयाएँ कȧ जाती हɉ, लागू होना और ͪवͧभÛन अनुसूͬचयɉ मɅ आने वाले पद

'Ĥथम Ǔनयोजन' से अͧभĤेत है ऐसी ĤͩĐयाओं या संͩĐयाओं मɅ तीन कैलेÖडर

मास से अͬधक कालावͬध के ͧलए Ǔनयोजन समाÜत होने के पæचात् उनमɅ

Ǔनयोजन या पुन: Ǔनयोजन ।

(3)

इस Ǔनयम से उपाबɮध अनुसूͬचयɉ मɅ ͪवǓनǑद[çट उपबÛधɉ के होते हुए भी

Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधा Ĥदाता Ĥबंधक या अͬधभोगी को या दोनɉ को ͧलͨखत आदेश

जारȣ कर ऐसी समयावͬध मɅ जो ऐसे आदेश मɅ ͪवǓनǑद[çट हɉ, कम[कारɉ के

èवाèØय एवं सुर¢ा को खतरे कȧ दशा दूर करने कȧ Ǻिçट से ऐसे उपायɉ को

करने के ͧलए Ǔनदȶͧशत कर सकेगा या जहाँ ऐसी ĤͩĐया जो Ǔनरȣ¢क-सहसुͪवधा

Ĥदाता कȧ राय मɅ उसकȧ जाँच के आधार पर जहरȣलȣ या ͪवषैलȣ या अͬधक

खतरनाक बन सकती हो, को Ǔनलिàबत करने के आदेश दे सकेगा।

(4)

अͬधभोगी समèत खतरनाक ĤͩĐयाओं मɅ Ǔनयोिजत समèत कम[चाǐरयɉ का

ͬचͩक×सीय परȣ¢ण कराया जाना सुǓनिæचत करेगा! तथाͪप पुनप[रȣ¢ण कȧ आवृͪƣ

संबंͬधत अनुसूची मɅ Ǒदए अनुसार होगी: .

परंतु अनुसूͬचयɉ मɅ उãलेͨखत ÈलȣǓनकनल, पैथालॉिजकल एवं अÛय जांचɉ

के अǓतǐरÈत भी ͬचͩक×सा अͬधकारȣ ऐसी जांच एवं पǐर¢ण कराने हेतु, जो

खतरनाक संͩĐयाओं मɅ Ǔनयोिजत कम[कारɉ के ͧलए आवæयक समझता है, परामश[

कर सकता है। अͬधभोगी, ͬचͩक×सा अͬधकारȣ दवारा परामश[ कȧ गई समèत

अǓतǐरÈत जांच एवं पǐर¢ण कराया जाना सुǓनिæचत करेगा।

ͩकसी कम[कार के संबंध मɅ इस Ǔनयम से उपाबɮध अनुसूͬचयɉ के अधीन

अपेͯ¢त कȧ गई ͬचͩक×सीय परȣ¢ा तथा जाँच के रिजèटर या अͧभलेख Ǔनरȣ¢क-

सह-सुͪवधाĤदाता को शीē उपलÞध हɉगे, ऐसे रखे जाएंगे और उÈत कम[कार का

èथापन मɅ Ǔनयोजन बÛद होने के पæचात् पाँच वष[ बीतने तक सुरͯ¢त रखे

जाएंगे।

(5)

ͬचͩक×सा अͬधकारȣ Ǔनàनͧलͨखत अनुसूͬचयɉ मɅ ͪवǓनǑद[çट ͩकसी खतरनाक संͩĐया

मɅ Ǔनयोिजत या Ǔनयोिजत ͩकए जाने वाले कम[कारɉ कȧ परȣ¢ण के पæचात् ĤǾप

29 मɅ एक ͩफटनेस सǑट[ͩफकेट जारȣ करेगा। èवाèØय पंजी ĤǾप 30 पर संघाǐरत

कȧ जावेगी।

अनुसूची - एक

वाǓत पेय का ͪवǓनमा[ण तथा उससे आनुषंͬगक ĤͩĐया

1.

यंğɉ को बाड़ लगाना - बोतलɉ या सायफनɉ के भरने के काम मɅ लाए जाने वाले समèत

यंğ इस Ĥकार Ǔनͧम[त ͩकए जाएंगे, रखे जाएंगे या बाड़ युÈत ͩकए जाएंगे, िजससे जहाँ

तक åयवहाय[ हो, फटने वालȣ बोतल या सायफन के टुकड़े कȧ èथापन मɅ Ǔनयोिजत ͩकसी

åयिÈत के लगने से रोक हो सके ।

2.

फेस गाɬ[स तथा लोहे के दèताने - (1) दखलकार, बोतलɉ या सायफनɉ के भरने के काय[

मɅ लगे हुए समèत åयिÈतयɉ के उपयोग के ͧलए

(क)

चेहरा, गद[न तथा गले कȧ र¢ा के ͧलए उपयुÈत फेस गाड[स: और

(ख)

दोनɉ बाहɉ कȧ र¢ा करने के ͧलए दोनɉ बाहɉ के ͧलए लोहे के उपयुÈत दèताने:

Ĥदान करेगा तथा उÛहɅ अÍछȤ दशा मɅ बनाए रखेगा: परÛतु यह ͩक –

(एक) किÖडका 2 (1) उस दशा मɅ लागू नहȣं होगी, जहाँ èवचाͧलत यंğ से भरȣ जाती हɉ,

जो इस Ĥकार Ǔनͧम[त हो ͩक फटने वालȣ बोतल का कोई भी टुकड़ा न Ǔनकल सकता हो:

और

(दो)

जहाँ यंğ इस Ĥकार Ǔनͧम[त हो ͩक उस पर काय[ कर रहे बोतल भरने वाले कȧ

केवल एक वाह हȣ खतरे मɅ हो तो उस हाथ के ͧलए जो खतरे मɅ न हो, लोहे का दèताना

Ĥदान करने कȧ आवæयकता नहȣं है ।

(2) दखलकार उन समèत åयिÈतयɉ के उपयोग के ͧलए बोतलɅ या सायफनɉ मɅ डाट लगाने,

ढÈकन लगाने, पɅच लगाने, तार लगाने, पÛनी लगाने, केÜसूͧलंग साइǑटंग या उन पर लेबल

ͬचपकाने के काय[ मɅ लगे हɉ

(क)

चेहरे, गद[न तथा गले कȧ र¢ा के ͧलए उपयुÈत फेस गाड[स, और

(ख)

बाहɉ का और कम से कम आधी हथेलȣ और अंगूठे और तज[नी के मÚय èथल कȧ

र¢ा करने के ͧलए दोनɉ बाहɉ के ͧलए लोहे के उपयुÈत दèताने Ĥदान करेगा तथा उÛहɅ

अÍछȤ दशा मɅ बनाए रखेगा ।

3.

फेस गाई तथा लोहे के दèतानɉ का पहना जाना - कंͫडका-2 मɅ उिãलͨखत कȧ गई ͩकÛहȣं

भी ĤͩĐयाओं मɅ लगे हए समèत åयिÈत, ऐसी ĤͩĐयाओं मɅ काय[ करते समय उÈत

कंͫडका के उपबंधɉ के अधीन Ĥदान ͩकए गए फेस गाड[स तथा लोहे के दèताने

पहनɅगे।

4.

ͬचͩक×सा अͬधकारȣ ɮवारा ͬचͩक×सकȧय परȣ¢ण - (1) ͬचͩक×सा अͬधकारȣ इस अनुसूची मɅ

उãलेͨखत Ĥͩकयाओ मɅ Ǔनयोिजत Ĥ×येक कम[कार का परȣ¢ण करेगा । वह ĤǾप 29 मɅ

ͩफटनेस Ĥमाण-पğ जारȣ करेगा।

(2)

यǑद ͩकसी समय ͬचͩक×सा अͬधकारȣ कȧ राय मɅ कोई कम[कार वाǓत पेय का

ͪवǓनमा[ण तथा उससे Ĥासंͬगक ĤͩĐया मɅ Ǔनयोजन हेतु और आगे के आधारɉ पर ͩफट

नहȣं पाया जाता है ͩक वहाँ ǓनरÛतर बने रहने से उसके èवाèØय को खतरा होगा तो वह

उÈत Ĥमाण-पğ मɅ तथा èवाèØय रिजèटर मɅ अपने Ǔनçकषɟ को अͧभͧलͨखत करेगा।

उसके Ǔनçकषɟ कȧ इन दèतावेजɉ मɅ कȧ गई Ĥͪविçट मɅ उस कालावͬध को भी उिãलͨखत

ͩकया जाएगा, िजसमɅ यह समझा जाता है ͩक उÈत åयिÈत उÈत ĤͩĐया मɅ काय[ के

ͧलए अनͩफट है। इस Ĥकार के अवसरɉ मɅ घोͪषत अनͩफट åयिÈत को वैकिãपक èथान

पर रखे जाने कȧ सुͪवधा होगी, जब तक ͩक वह ͬचͩक×सा अͬधकारȣ कȧ राय मɅ पूरȣ तौर

पर असमथ[ न हो गया हो, उस दशा मɅ Ĥभाͪवत åयिÈत का उपयुÈत Ĥकार से पुनवा[स

ͩकया जाएगा।

(3)

कोई भी åयिÈत जो काय[ के ͧलए अनͩफट पाया गया हो, उसे उÈत ĤͩĐया मɅ जब

तक पुन: Ǔनयोिजत नहȣं ͩकया जाएगा या उसे काम करने कȧ अनुमǓत नहȣं दȣ जाएगी,

जब तक ͬचͩक×सा अͬधकारȣ ने और परȣ¢ण करने के पæचात् उसे पुन: उन ĤͩĐयाओं मɅ

Ǔनयोजन के ͧलए ͩफट Ĥमाणीकृत न कर Ǒदया हो।

(4)

ͩफटनेस के Ĥमाण-पğ तथा èवाèØय रिजèटर Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधा Ĥदाता एवं

मेͫडकल Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधा Ĥदाता को जाँच हेतु सुगमता से उपलÞध कराए जाएंगे।

अनुसूची - दो

धातु कȧ वèतुओं का इलेÈĚोलाइट, िजसमɅ Đोͧमयम, Ǔनकल, केडेͧमयम, जèता, तांबा,

चांदȣ, सोना आǑद के अàल भèम या लवण अÛतͪव[çट हɉ, के उपयोग ɮवारा

इलेÈĚोलाइǑटंग ÜलेǑटंग या आÈसीडेशन

1.

पǐरभाषाएँ.- इस अनुसूची के Ĥयोजन हेतु

(क)

"इलेÈĚोलाइǑटंग ĤͩĐयाएं" से अͧभĤेत है धातु कȧ वèतुओं का इलेÈĚोलाइट, िजसमɅ

Đोͧमयम, Ǔनकल, केडेͧमयम, जèता, तांबा, चांदȣ, सोना आǑद के अàल भèम या

लवण अÛतͪव[çट हɉ, के उपयोग ɮवारा इलेÈĚोलाइǑटंग ÜलेǑटंग या आÈसीडेशन;

(ख)

"बाथ' से अͧभĤेत है कोई ऐसे बत[न जो इलेÈĚोलाइǑटंग ĤͩĐया या ͩकसी -

पæचा×वतȸ ĤͩĐया के ͧलए उपयोग मɅ लाया जाता हो; कम से कम 60 से.मी.

èथान उपलÞध हो और Ěे पर 60 से.मी. से अनͬधक अंतराल पर लगी टोǑटयां या

जेट (तीĭधार) से पानी ǓनरÛतर ͧमलता हो; या

(दो)

ͩकसी एक समय मɅ Ǔनयोिजत ऐसे हर पाँच åयिÈतयɉ के ͧलए एक वाश

बेͧसन होगा, िजसमɅ Ǔनकास पाइप तथा ǓनरÛतर पानी ͧमलने कȧ åयवèथा

होगी ।

(ख)

साफ तौͧलयɉ का पया[Üत Ǿप से Ĥदाय होगा व ĤǓतǑदन वे बदले जाएंगे और

साबुन या अÛय उपयुÈत सफाई के पदाथ[ पया[Üत माğा मɅ Ĥदाय हɉगे ।

(2)

उप-पैरा (1) मɅ उिãलͨखत सुͪवधाओं के अǓतǐरÈत एक अनुमोǑदत Ĥकार का

इमरजेÛसी शावर, िजसमɅ आंख धोने का झरना होगा, कȧ åयवèथा होगी तथा उसे

अÍछȤ काय[ दशा मɅ अनुरͯ¢त ͩकया जाएगा। जहाँ कहȣं आवæयक हो पानी का

ǓनरÛतर Ĥवाह सुǓनिæचत करने के ͧलए 1500 लȣटर ¢मता के èटोरेज टɇक कȧ

आपातकालȣन उपयोग हेतु èवÍछ जल Ĥदाय के èğोत के Ǿप मɅ åयवèथा होगी।

(2) वायु Ǔनçकासन- ऐसे Ĥ×येक बत[न मɅ, िजसमɅ इलेÈĚोलाइǑटंग ĤͩĐया कȧ जाती है, Ĥभावी

वायु Ǔनçकासक ĤयुÈत ͩकया जाएगा । ऐसे वायु Ǔनçकासक कȧ åयवèथा यांǒğक साधन

ɮवारा कȧ जाएगी और वह ĤͩĐया मɅ Ǔनकलȣ हुइ[ वाçप या फुहार पर उसके उ×पͪƣ के

èथान के यथासंभव Ǔनकट काय[ करेगी । वायु Ǔनçकासन उपकरण इस Ĥकार सिÛनमा[ण

åयविèथत तथा संधाǐरत ͩकए जाएंगे ͩक िजससे ͩकसी कमरे या èथान मɅ िजसमɅ काय[

चल रहा हो, वाçप फुहार के Ĥवेश को रोका जा सके ।

(3) िèğयɉ तथा अãपवयèक åयिÈतयɉ के संबंध मɅ ĤǓतषेध- ͩकसी भी èğी, ͩकशोर या

बालक को बाथ पर Ǔनयोिजत या काय[ करने कȧ अनुमǓत नहȣं होगी ।

(4) काय[ के कमरɉ के फश[- Ĥ×येक कमरे का फश[ िजसमɅ बाथ हो, जल के ͧलए अभेɮय

होगा। फश[ अÍछा तथा समतल दशा मɅ रखा जाएगा और कम से कम एक Ǒदन मɅ एक

बार धोया जाएगा।

(5) र¢ा×मक युिÈतयाँ- (1) कारखाने का अͬधभोगी ऐसे समèत åयिÈतयɉ के उपयोग के

ͧलए ऐसी ĤͩĐया मɅ Ǔनयोिजत ͩकए गए हɉ, िजसमɅ उनका ͩकसी ġव से संपक[ होना

Ĥ×याͧशत हो, सुर¢ा×मक åयिÈतयɉ के Ǿप मɅ Ǔनàनͧलͨखत वèतुओं का Ĥदाय करेगा

और उÛहɅ अÍछȤ तथा èवÍछ दशा मɅ बनाए रखेगा और ऐसी युिÈतयाँ संबंͬधत åयिÈतयɉ

ɮवारा पहनी जाएंगी ।

(क) वाटर Ĥूफ एĤैन तथा ǒबंबय और

(ख) बाथ पर ͪवèतृत काय[ करने वाले åयिÈतयɉ के ͧलए रबर के ढȣले दèताने तथा रबर

के बट या अÛय वाटर Ĥूफ जूते तथा रासायǓनक चæमे:

(2) अͬधभोगी Ǔनयोिजत ͩकए गए समèत åयिÈतयɉ के उपयोग के ͧलए सुर¢ा×मक

युिÈतयɉ के संĒहण तथा सुखाने के ͧलए उपयुÈत èथान कȧ åयवèथा करेगा तथा उसे

बनाए रखेगा ।

(6) पानी कȧ सुͪवधाएँ- (1) इलेÈĚोलाइǑटक ĤͩĐयाओं और उससे Ĥासंͬगक ĤͩĐयाओं मɅ

Ǔनयोिजत सभी åयिÈतयɉ के ͧलए

(क) आवरणयुÈत Ĥ¢ालन èथान होगा, जो Ǔनàन मɅ से ͩकसी एक Ĥकार का होगा

(एक) अभेɮय सतल वालȣ Ěे होगी, िजसमɅ Ǔनकास पाइप लगा हो और िजसकȧ

पया[Üत लंबाइ[ भी हो ͩक एक समय हर 5 Ǔनयोिजत

åयिÈतयɉ के ͧलए कम से

कम 60 से.मी. èथान उपलÞध हो और Ěे पर 60 से.मी. से अनͬधक अंतराल पर लगी

टोǑटयां या जेट (तीĭधार) से पानी ǓनरÛतर ͧमलता होय या

(दो) ͩकसी एक समय मɅ Ǔनयोिजत ऐसे हर पाँच åयिÈतयɉ के ͧलए एक वाश बेͧसन

होगा, िजसमɅ Ǔनकास पाइप तथा ǓनरÛतर पानी ͧमलने कȧ åयवèथा होगी ।

(ख) साफ तौͧलयɉ का पया[Üत Ǿप से Ĥदाय होगा व ĤǓतǑदन वे बदले जाएंगे और

साबुन या अÛय उपयुÈत सफाइ[ के पदाथ[ पया[Üत माğा मɅ Ĥदाय हɉगे ।

(2) उप-पैरा (1) मɅ उिãलͨखत सुͪवधाओं के अǓतǐरÈत एक अनुमोǑदत Ĥकार का

इमरजेÛसी शावर, िजसमɅ आंख धोने का झरना होगा, कȧ åयवèथा होगी तथा उसे अÍछȤ

काय[ दशा मɅ अनुरͯ¢त ͩकया जाएगा । जहाँ कहȣं आवæयक हो पानी का ǓनरÛतर Ĥवाह

सुǓनिæचत करने के ͧलए 1500 लȣटर ¢मता के èटोरेज टɇक कȧ आपातकालȣन उपयोग

हेतु èवÍछ जल Ĥदाय के èğोत के Ǿप मɅ åयवèथा होगी।

7.

चेतावनी का इिæतहार - Ǔनàन ĤǾप मɅ ͪवǓनǑद[çट तथा Ǔनयोिजत कम[कारɉ मɅ से अͬधकांश

ɮवारा समझी जाने वालȣ भाषा मɅ छपा हआ चेतावनी का एक इिæतहार èथापन मɅ Ĥमुख

èथान पर जुड़ा हुआ होगा, जहाँ से वह कम[कारɉ ɮवारा आसानी तथा सुगमता से पढ़ा जा

सके ।

चेतावनी

इलेÈĚोलाइǑटंक ÜलेǑटंग

1. इस संयंğ मɅ संधाǐरत रसायन सं¢ारक तथा जहरȣले हɇ ।

2. इस ¢ेğ मɅ धूĨपान, तàबाकू खाना, भोजन पानी करना ĤǓतͪषɮध है । इस ¢ेğ मɅ कोई

खाɮय या पेय सामĒी नहȣं लाई जाएगी।

3. इन रसायनɉ मɅ से कुछ ×वचा के माÚयम से शरȣर मɅ सोख ͧलए जा सकते हɇ तथा

जहरȣला Ĥभाव पैदा कर सकते हɇ ।

4. खाना खाने के पूव[ भलȣ Ĥकार Ĥ¢ालन करɅ ।

5. इस ¢ेğ मɅ काय[ करते समय Ĥदाय कȧ गई सुर¢ा युिÈतयɉ का उपयोग करɅ

6. शरȣर के ͩकसी भी भाग पर या फश[ पर रसायन ͬगरने या फैल जाने पर त×काल पानी से

उसे धोया जाए |

7. सभी कम[कार उनके èवाèØय कȧ र¢ा हेतु Ǔनधा[ǐरत ͬचͩक×सीय जाँच हेतु Ǔनयͧमत Ǿप से

उपिèथत होवɅ ।

8.

ͬचͩक×सीय सुͪवधाएँ और ͬचͩक×सा अͬधकारȣ ɮवारा परȣ¢ण - (1) हर èथापन, िजसमɅ

इलेÈĚोलाइǑटंक ĤͩĐयाएँ चलाई जाती हɉ, का अͬधभोगी

(क)

वहाँ Ǔनयोिजत कम[कारɉ कȧ ͬचͩक×सीय Ǔनगरानी हेतु एक अह[ ͬचͩक×सा åयवसायी

कȧ åयवèथा करेगा;

(ख)

उÈत ͬचͩक×सा åयवसायी को खÖड (क) मɅ ǓनǑद[çट Ĥयोजन के ͧलए सभी

आवæयक सुͪवधाएँ देगा; और

(ग)

ͪवͧभÛन बÈसɉ मɅ पया[Üत माğा मɅ उपयुÈत बैǐरयर Đȧम, आइÛटमेÛट और

इमपेरȣमेबल वाटर Ĥूफ Üलाèटर अनुरͯ¢त करेगा, जो कम[कारɉ को आसानी से

पहुँच गàय होकर पूण[त: वहȣं सामान रखने के उपयोग मɅ ͧलया जाएगा । यǑद

बाथ मɅ सायनाइड का उपयोग होता हो तो बÈसे मɅ आपातकालȣन सायनाइड ͩकट

भी सिàमͧलत होगी ।

(2)

ͬचͩक×सा अͬधकारȣ, इलेÈĚोलाइǑटंक ĤͩĐया मɅ Ǔनयोिजत ͩकए जाने वाले सभी

कम[कारɉ का परȣ¢ण करेगा। ͩफटनेस Ĥमाण-पğ ĤǾप 29 तक जारȣ करेगा।

(3)

यǑद ͩकसी समय ͬचͩक×सा अͬधकारȣ कȧ राय मɅ कोई कम[कार इलेÈĚोलाइǑटंक

ĤͩĐया मɅ Ǔनयोजन हेतु और आगे के आधारɉ पर ͩफट नहȣं पाया जाता है ͩक

वहाँ ǓनरÛतर बने रहने से उसके èवाèØय को खतरा होगा तो वह उÈत Ĥमाण-

पğ मɅ तथा èवाèØय रिजèटर मɅ अपने Ǔनçकषɟ को अͧभͧलͨखत करेगा। उसके

Ǔनçकषɟ कȧ इन दèतावेजɉ मɅ कȧ गई Ĥͪविçट मɅ उस कालावͬध को भी

उिãलͨखत ͩकया जाएगा, िजसमɅ यह समझा जाता है ͩक उÈत åयिÈत उÈत

ĤͩĐया मɅ काय[ के ͧलए अनͩफट है। इस Ĥकार के अवसरɉ मɅ घोͪषत अनͩफट

åयिÈत को वैकिãपक èथान पर रखे जाने कȧ सुͪवधा होगी, जब तक ͩक वह

ͬचͩक×सा अͬधकारȣ कȧ राय मɅ पूरȣ तौर पर असमथ[ न हो गया हो, उस दशा मɅ

Ĥभाͪवत åयिÈत का उपयुÈत Ĥकार से पुनवा[स ͩकया जाएगा।

(4)

कोई भी åयिÈत अनͩफट पाया गया हो, उसे उÈत ĤͩĐया मɅ जब तक पुन:

Ǔनयोिजत नहȣं ͩकया जाएगा या उसे काम करने कȧ अनुमǓत नहȣं दȣ जाएगी, जब

तक ͬचͩक×सा अͬधकारȣ ने और परȣ¢ण करने के पæचात् उसे पुन: उन ĤͩĐयाओं

मɅ Ǔनयोजन के ͧलए ͩफट Ĥमाणीकृत न कर Ǒदया हो।

(5)

ͩफटनेस के Ĥमाण-पğ तथा èवाèØय रिजèटर Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधा Ĥदाता एवं

मेͫडकल Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधा Ĥदाता को जाँच हेतु सुगमता से उपलÞध हɉ, ऐसे

रखे जावɅगे ।

अनुसूची - तीन

इलेिÈĚक एÈयुमुलेटस[ का ͪवǓनमा[ण तथा उनकȧ मरàमत

1.

åयावृͪƣयाँ - यह अनुसूची ऐसे इलेिÈĚक एÈयमुलेटस[ या उनके भाग के

ͪवǓनमा[ण

या

उनकȧ मरàमत को, िजनमɅ सीसा या सीसे का कोई यौͬगक

अÛतͪव[çट न हो या ͩकसी

एÈयुमुलेटर कȧ जो ͩकसी èथावर बैटरȣ का भाग

है, पǐरसर पर मरàमत को लागू नहȣं

होगी ।

2.

पǐरभाषाएँ - इस अनुसूची के Ĥयोजन के ͧलए

(क)

“सीसे कȧ ĤͩĐया" से अͧभĤेत है सीसे या सीसे युÈत ͩकसी पदाथ[ गलाने, ढालने,

सीसा जलाने या कोई अÛय काय[, िजसमɅ लेपनयुÈत चादरɉ को छांटना या कोई

अÛय आकष[ण या काटना सिàमͧलत है, िजसमɅ सीसे के ͩकसी आÈसाइड का

उपयोग वहन या अͧभसाधन या उससे संèपश[ सिÛनǑहत हो;

(ख)

“सीसे के रॉआÈसाइड के अͬधसाधन" से अͧभĤेत है सीसे कȧ ĤͩĐया िजसमɅ सीसे

का ͩकसी पाğ मɅ या एक संͩĐया से दूरȣ संͩĐया मɅ ͩकसी उपकरण के ɮवारा

संवहन को छोड़कर सीसे के रॉआÈसाइड का कोई अͧभसाधक या वहन --

सिÛनǑहत हɉ।

3.

िèğयɉ तथा अãपवयèक åयिÈतयɉ के संबंध मɅ ĤǓतषेध - ͩकसी भी èğी तथा अãपवयèक

åयिÈत को सीसे कȧ ͩकसी भी ĤͩĐया मɅ या ͩकसी भी कमरे मɅ िजसमɅ सीसे के

रॉआÈसाइड का अͧभसाधन या लेपन काय[ ͩकया जाता हो, Ǔनयोिजत या काय[ करने के

ͧलए अनु£ात नहȣं ͩकया जाएगा।

4.

कǓतपय ĤͩĐयाओं का पृथÈकरण- Ǔनàनͧलͨखत ĤͩĐयाओं मɅ से Ĥ×येक को ऐसी रȣǓत मɅ

तथा ऐसी िèथǓतयɉ के अधीन ͩकया जाएगा, िजससे एक का दूसरे से तथा ͩकसी अÛय

ĤͩĐया से Ĥभावी पृथÈकरण सुǓनिæचत ͩकया जा सके -

(क)

सीसे के रॉआÈसाइड का अͧभसाधन

(ख)

लेपन

(ग)

लेͪपत चɮदरɉ को सुखाना

(घ)

सीसे के जलाने के Ǔनमा[ण (टͩकंग) जो उसके संबंध मɅ आवæयक Ǿप से ͩकया

जाता हो.

(ड)

लेͪपत चɮदरɉ को लगाना ।

5.

वायु èथान - Ĥ×येक कमरे मɅ िजसमɅ सीसे कȧ ĤͩĐया कȧ जाती हो, वहाँ उसमे Ǔनयोिजत

Ĥ×येक åयिÈत के ͧलए कम से कम चौदह Èयूͪवक वायु èथान होगा और - इस वायु

èथान कȧ संगणना करने मɅ तीन मीटर से ऊपर कȧ ऊंचाई कȧ गणना नहȣं कȧ जाएगी।

6.

संवातायन - काय[ के Ĥ×येक कमरे मɅ पया[Üत आकार के Ĥवेश ɮवार और Ǔनग[मन - ɮवार

कȧ åयवèथा होगी, िजससे कमरे के समèत भागɉ मɅ काय[साधन संवातायन ĤाÜत ͩकया

जा सके तथा बनाए रखा जा सके ।

7.

लेपन काय[ के कमरे मɅ कम[कारɉ के मÚय दूरȣ - लेपन काय[ के Ĥ×येक कमरे मɅ ͩकसी

लेपन के काय[ करने कȧ िèथǓत के केÛġ और उसके Ǔनकटतम काय[ करने वाले लेपक के

मÚय दूरȣ 5 फȧट से कम नहȣं होगी । 8. काय[ के कमरɉ के फश[.- (1) Ĥ×येक कमरे का,

िजसमɅ सीसे कȧ ĤͩĐया कȧ जाती हो, फश[ –

(क)

सीमɅट या समान पदाथ[ का होगा, जो ͬचकना हो और जल से अवेɮय रहे:

(ख)

अÍछȤ िèथǓत मɅ बनाए रखा जाएगा

(ग)

ऐसी सामĒी, संयंğ या अÛय बाधा से, जो कमरे मɅ कȧ जा रहȣ ĤͩĐया के ͧलए

अपेͯ¢त न हो या उसमɅ Ǔनͧम[त न कȧ गई हो रǑहत रखा जाएगा:

(2)

ͬĒड ढालने वालȣ दुकानɉ को छोड़कर ऐसे समèत कमरɉ के फश[ - (क)

जब

कमरे मɅ कोई अÛय काय[ न ͩकया जा रहा हो उस समय अÍछȤ तरह पानी Ǔछड़कने के

पæचात् ĤǓतǑदन साफ ͩकया जाएगा ।

(3)

ͬĒड ढालने वालȣ दुकानɉ मɅ फश[ को ĤǓतǑदन साफ ͩकया जाएगा ।

(4)

उप-कंͫडका (1), (2) तथा (3) कȧ अपे¢ाओं पर ĤǓतकू

8.

काय[ करने कȧ बɅचɅ - काय[ करने कȧ बɅचɅ िजन पर सीसे कȧ कोई भी ĤͩĐया कȧ जाती

(क)

ͬचकनी सतह वालȣ हɉगी तथा अÍछȤ दशा मɅ बनाए रखी जाएंगी;

(ख)

समèत सामĒी या संयंğ से जो वहाँ कȧ जा रहȣ ĤͩĐया अपेͯ¢त न हो या उससे

Ǔनͧम[त न ͩकए गए हɉ, रǑहत कȧ जाएगी; और

(ग)

ͬĒड को ढालने वालȣ दुकानɉ को छोड़कर काय[ करने कȧ ऐसी समèत बɅचɅ जब उन

पर कोई अÛय काय[ ͩकया जा रहा हो तो पूण[ Ǿप से गीलȣ ͩकए जाने के पæचात्

या सफाई करने के चूषण (सÈशन) साͬधğ ɮवारा ĤǓतǑदन साफ कȧ जाएगी; और

(घ)

ͬĒड ढालने वालȣ दुकानɉ मɅ काय[ करने कȧ ऐसी समèत बɅचे ĤǓतǑदन साफ कȧ

जाएंगी; और

(ड)

ͪपन के ͧलए उपयोग मɅ लाई जाने वालȣ काय[ कȧ Ĥ×येक बɅचɅ सीसे कȧ चɮदर से

या ͩकसी अÛय अवेɮ सामĒी से पूरȣ ढंकȧ जाएंगी;

(च)

उसके ͩकनारे उठे हुए हɉगे;

(छ)

लेपन ͩĐया कȧ जाते समय लगातार गीलȣ रखी जाएगी ।

9.

वायु Ǔनçकासन- काय[साधक वाय Ǔनçकासन को उपयोग मɅ लाए ǒबना Ǔनàनͧलͨखत

ĤͩĐयाएँ नहȣं कȧ जाएंगी.

(क)

सीसे को या सीसे युÈत पदाथɟ को गलाने कȧ;

(ख)

सीसे के रॉ-आÈसाइड के अͧभसाधन कȧ जब तक ͩक वह बंद साͬधğ मɅ न कȧ

जाए, िजससे काय[ के कमरे मɅ धूल के फैलने कȧ रोक हो सके;

(ग)

लेपन काय[;

(घ)

लेͪपत चɮदरɉ को छांटने, रेतने या कोई अÛय अवघष[ण या काटने का काय[ िजससे

धूल उ×पÛन हो;

(ड)

Ǔनàनͧलͨखत को छोड़कर सीसे को जलाने कȧ ͩĐया;

(एक) Ǔनमा[ण के कमरे मɅ टेͩकंग,

(दो)

सैल के आवरणɉ के ͧलए सीसे का अèतर बनाने के हेतु रासायǓनक जलाने

कȧ ͩĐया जो अवयèक Ǿप से ऐसी रȣǓत मɅ कȧ जाती है ͩक काय[साधक

Ǔनçकासन कȧ ĤयुिÈत अåयवहाय[ होती है, छोड़कर सीसे के जलाने कȧ

ͩĐया। ऐसी वायु Ǔनçकासन यांǒğक साधनɉ ɮवारा ͩकया जाएगा और

ल Ĥभाव डाले ǒबना जहाँ सीसे

के रॉआÈसाइड का अͧभसाधन या लेपन का काय [ ͩकया जाता हो, वहाँ के फश [ को

(क)

जब काय [ ͩकया जा रहा हो लगातार गीला भी रखा जाएगा;

(ख)

जल Ǔनकास के ͧलए उपयुÈत तथा पया[Üत åयवèथा कȧ जाएगी;

(ग)

होज पाइप ɮवारा ĤǓतǑदन अÍछȤ तरह से साफ ͩकया जाएगा ।

Ǔनकलȣ हुई धूल और धुएँ पर उसके उ×पͪƣ के èथान के यथासंभव Ǔनकट

काय[ करेगा. िजससे ͩकसी कमरे कȧ िजसमɅ åयिÈत काय[ के वायु मɅ

उसके Ĥवेश को रोका जा सके ।

10.

मेिãटंग पाट (मूषा) से Ǔनकलने वाला धुआँ तथा वायु.- ͩकसी मेिãटंग पाट के गम[ ͩकए

जाने से उ×पÛन होने वाले Ïवलन उ×पादɉ को ͩकसी कमरे, िजसमɅ åयिÈत काय[ करता हो,

नहȣं जाने Ǒदया जाएगा।

11.

मैल रखने के ͧलए पाğ - कस कर लगने वाले ढÈकन से युÈत एक उपयुÈत पाğ कȧ

åयवèथा कȧ जाएगी, जो मैल के ͧलए जैसे हȣ वह Ĥ×येक मेिãटंग पाट से Ǔनकाला जाए,

उपयोग मɅ लाया जाएगा, ऐसा पाğ जब काय[ के कमरे मɅ हो तो उस दशा के अǓतǐरÈत

जबͩक उसमɅ मैल इकɪठा ͩकया जा रहा हो, ढका हुआ रखा जाएगा ।

12.

सीसे से ¢ेÜय के ͧलए पाğ - काय[ के Ĥ×येक कमरे मɅ एक उपयुÈत पाğ कȧ åयवèथा कȧ

जाएगी, िजसमɅ पानी चɮदरɅ तथा ¢ेÜय पदाथ[ िजनसे धूल उ×पÛन हो सकती हो, Ǔन¢ेप

ͩकए जाएंगे।

13.

सुखाने के कमरे मɅ रेक तथा शेãफ - सुखाने के ͩकसी कमरे मɅ Ǒदए गए रेक या शेãफ

फश[ से 8 फȧट से ऊपर नहȣं हɉगे, ͩकÛतु दोनɉ ओर से बÛद होने वाले या Ǔनकलने वाले

रेकɉ या शेãफɉ के संबंध मɅ कुल चौड़ाई 4 फȧट से अͬधक नहȣं होगी:

परÛतु ऐसे रेक या शेãफ केवल अÍछȤ तरह से नम ͩकए जाने पर हȣ साफ ͩकए

जाएंगे, जब तक ͩक इस Ĥयोजन के ͧलए सफाई का काय[साधक चूषण-साͬधğ हȣ उपयोग

मɅ न लाया जाए। .. .

14.

ͬचͩक×सीय सुͪवधाएँ और ͬचͩक×सा अͬधकारȣ ɮवारा परȣ¢ण - (1) हरेक èथापन िजसमɅ

इलेिÈĚक एÈयमुलेटस[ (ͪवɮयुत संचय यंğ) का ͪवǓनमा[ण और मरàमत काय[ चलाया

जाता हो, का अͬधभोगी –

(क)

वहाँ Ǔनयोिजत कम[कारɉ कȧ ͬचͩक×सीय Ǔनगरानी हेतु एक अह[ ͬचͩक×सा

åयवसायी कȧ åयवèथा करेगा;

(ख)

उÈत ͬचͩक×सा åयवसायी को खÖड (क) मɅ ǓनǑद[çट Ĥयोजन के ͧलए सभी

आवæयक सुͪवधाएँ देगा।

(2)

सीसे कȧ ĤͩĐया मɅ Ǔनयोिजत हर कम[कार को उसके Ĥथम Ǔनयोजन के पÛġह

Ǒदन के भीतर ͬचͩक×सा अͬधकारȣ ɮवारा परȣ¢ण ͩकया जाएगा । ऐसे परȣ¢ण मɅ

पेशाब तथा खून मɅ सीसे कȧ माğा कȧ, यूǐरन-हȣमोÊलोǒबन मɅ ए.एल.ए. कȧ माğा

कȧ कोͧशकाओं (सेãस) मɅ Ǔछġता तथा िèथरता कȧ जाँच ǓनǑहत होगी । ͩकसी भी

कम[कार को Ĥथम Ǔनयोजन के पÛġह Ǒदन के पæचात् èथापन मɅ तब तक काम

करने कȧ अनुमǓत नहȣं होगी, जब तक उसे ऐसे Ǔनçपादन हेतु ͬचͩक×सा अͬधकारȣ

ɮवारा ͩफट-Ĥमाͨणत न कर Ǒदया गया हो ।

उÈत ĤͩĐया मɅ Ǔनयोिजत हरेक कम[कार का Ĥ×येक तीन केलेÖडर मास मɅ कम से

कम एक बार ͬचͩक×सा अͬधकारȣ ɮवारा पुन: परȣ¢ण ͩकया जाएगा । ऐसे पुन:

परȣ¢ण मɅ, जहाँ कहȣं ͬचͩक×सा अͬधकारȣ उपयुÈत समझे। उप-पैरा (1) मɅ

ͪवǓनǑद[çट जाँच भी ǓनǑहत होगी ।

(3)

ͬचͩक×सा अͬधकारȣ, कम[कार का परȣ¢ण करने के पæचात् ĤǾप-29 मɅ ͩफटनेस का

Ĥमाण पğ जारȣ करेगा ।

(4)

यǑद ͩकसी भी समय ͬचͩक×सा अͬधकारȣ कȧ राय मɅ कोई कम[कार उÈत ĤͩĐया मɅ

Ǔनयोजन हेतु और आगे इन आधारɉ पर ͩफट नहȣं पाया जाता है ͩक वहाँ ǓनरÛतर

बने रहने मɅ उसके èवाèØय को ͪवशेष खतरा होगा तो वह Ĥमाण-पğ तथा

èवाèØय रिजèटर मɅ अपने Ǔनçकषɟ कȧ Ĥͪविçट करेगा । उन दèतावेजɉ मɅ उसके

Ǔनçकषɟ कȧ Ĥͪविçटयɉ मɅ यह भी सिàमͧलत होगा ͩक वह उसे ͩकतनी कालावͬध

के ͧलए उÈत ĤͩĐयाओं मɅ काम करने के ͧलए अनͩफट मानता है । उस ĤͩĐया

मɅ काय[ करने के ͧलए अनͩफट होते हुए ऐसे Ǔनलंǒबत åयिÈत को कारखाना Ĥबंध

ɮवारा वैकिãपक èथापना कȧ सुͪवधा दȣ जाएगी । जब तक ͩक वह ͬचͩक×सा

अͬधकारȣ कȧ राय मɅ पूरȣ तौर पर असमथ[ न हो जाएगा, िजस दशा मɅ Ĥभाͪवत

åयिÈत को उपयुÈत Ǿप से पुनवा[ͧसत ͩकया जाएगा ।

(5)

उपरोÈत उप-पैरा (5) मɅ कͬथत ͩकए गए अनुसार काम करने के ͧलए अनͩफट पाए

गए ͩकसी åयिÈत को उÈत ĤͩĐयाओं मɅ पुन: Ǔनयोिजत नहȣं ͩकया जाएगा या

काम करने कȧ अनुमǓत तब तक नहȣं होगी, जब तक ͬचͩक×सा अͬधकारȣ उसे

पुन: परȣ¢ण के पæचात् उÈत ĤͩĐयाओं मɅ Ǔनयोिजत ͩकए जाने के ͧलए ͩफट

Ĥमाणीकृत नहȣं कर देता ।

(6)

ͩफटनेस का Ĥमाण-पğ तथा èवाèØय रिजèटर Ǔनरȣ¢क-सह सुͪवधाĤदाता एवं

ͬचͩक×सा Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता को Ǔनरȣ¢ण हेतु त×काल उपलÞध हो, ऐसे

रखा जाएगा ।

16.

सुर¢ा×मक वèğ - Ǔनàनͧलͨखत मɅ Ǔनयोिजत समèत åयिÈतयɉ के ͧलए सुर¢ा×मक वèğɉ

कȧ åयवèथा कȧ जाएगी तथा उÛहɅ अÍछȤ हालत मɅ रखा जाएगा ।

(क)

सीसे के रॉआÈसाइड के अͧभसाधन;

(ख)

लेपन;

(ग)

ͪवरचन क¢; और ऐसे वèğ सàबɮध åयिÈत ɮवारा पहने जायɅगे, सुर¢ा×मक वèğो

मɅ एक जलͧसɮध लबादा तथा जल ͧसɮध जूते और सीसे के रॉआÈसाइड के

अͧभसाधन या लेपन मɅ Ǔनयोिजत åयिÈतयɉ के ͧलए हेड कवǐरंÊस भी हɉगे। हेड

कवǐरंग ĤǓतǑदन धोए जाएंगे ।

17.

भोजन का कमरा - सीसे कȧ ĤͩĐया मɅ Ǔनयोिजत तथा भोजन के अÛतरालɉ के दौरान मɅ

पǐरसर मɅ रहने वाले समèत åयिÈतयɉ के उपयोग के ͧलए एक उपयुÈत भोजन के कमरे

कȧ, जो

(क)

पया[Üत मेजɉ तथा बɅचɉ से और

(ख)

भोजन गरम करने के ͧलए समुͬचत साधनɉ से सिÏजत होगा, åयवèथा कȧ

जाएगी तथा उसे बनाए रखा जाएगा। भोजन का कमरा एक उƣरदायी åयिÈत के

Ĥभार मɅ रखा जाएगा और èवÍछ रखा जाएगा।

18.

Èलोक Ǿम - सीसे कȧ ĤͩĐया मɅ Ǔनयोिजत ͩकए गए समèत åयिÈतयɉ के उपयोग के

ͧलए Ǔनàनͧलͨखत कȧ åयवèथा कȧ जाएगी तथा उसे बनाए रखा जाएगा

(क)

काय[ के घÖटɉ के दौरान मɅ उतारकर रखे गए वèğɉ को रखने, साथ हȣ वèğɉ को,

यǑद गीले हɉ तो सुखाने कȧ पया[Üत åयवèथा से युÈत एक Èलोक Ǿम कȧ ऐसा

आवास भोजन के ͩकसी भी कमरे मɅ पृथक् होगा;

(ख)

कंͫडका 16 के अधीन Ĥदƣ ͩकए गए सुर¢ा×मक वèğɉ के संĒह के ͧलए पृथक्

तथा उपयुÈत Ĥबंध कȧ ।

19.

Ĥ¢ालन कȧ सुͪवधाएँ - सीसे कȧ ĤͩĐया मɅ Ǔनयोिजत समèत åयिÈतयɉ के उपयोग के

ͧलए èवÍछ तथा अÍछȤ मरàमत कȧ दशा मɅ Ǔनàनͧलͨखत कȧ åयवèथा कȧ जाएगी तथा

उसे बनाए रखा जाएगा।

(क)

आÍछाǑदत Ĥ¢ालन èथान, िजसमɅ या तो (एक) ͬचकनी अवेɮय सतह का एक टब

होगा, िजसमɅ Üलग रǑहत वेèट पाइप अÛवायोिजत होगा और वह पया[Üत लàबाई

का होगा, िजससे ͩकसी एक समय मɅ Ǔनयोिजत ऐसे Ĥ×येक पाँच åयिÈतयɉ के

ͧलए कम से कम 2 फȧट का èथान ͧमल सके तथा िजसमɅ टब के ऊपर लगी हुई

टोǑटयɉ या फåवारɉ से जो 2 फȧट से अͬधक अÛतर पर न हɉगे, èवÍछ जल का

सतत् Ĥदाय होता हो; या

(दो)

ͩकसी एक समय मɅ Ǔनयोिजत ऐसे Ĥ×येक पाँच åयिÈतयɉ के ͧलए कम से कम

उम् वाश बेͧसन होगा, जो वेèट पाइप तथा Üलग से अÛवायोिजत होगा और

िजसमɅ जल का समतल Ĥदाय होता हो;

(तीन) उपयुÈत सामĒी से बनी हुई èवÍछ तौͧलयɉ का जो ĤǓतǑदन बदलȣ जाएंगी, पया[Üत

Ĥदाय होगा, िजस Ĥदाय मɅ उपकारɉ तथा सीसे कȧ रॉआÈसाइड के अͧभसाधन मɅ

Ǔनयोिजत åयिÈतयɉ कȧ दशा मɅ ऐसे Ĥ×येक कम[कार के ͧलए एक पृथक् Ǿप से

ͬचिÛहत तौͧलया सिàमͧलत होगी; और

(चार) साबुन या अÛय उपयुÈत èवÍछता सामĒी तथा नाखून साफ करने के Ħुशɉ का

पया[Üत Ĥदाय ।

(ख)

इसके अǓतǐरÈत उन कमरɉ के Ǔनकट, िजनमɅ सीसे के रॉ आÈसाइड का अͧभसाधन

या लेपन काय[ ͩकया जाता हो, यǑद मुÉय Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधा Ĥदाता ͧलͨखत

सूचना ɮवारा ऐसी अपे¢ा करे तो Ĥचालन कȧ åयवèथा कȧ जाएगी।

20.

Ĥ¢ालन के ͧलए समय का Ǒदया जाना - Ĥ×येक भोजन के पूव[ तथा दैǓनक काय[ कȧ

समािÜत के पूव[ Ĥ×येक åयिÈत को, जो सीसे के रॉ-आÈसाइड के अͧभसाधन मɅ या लेपन

काय[ मɅ Ǔनयोिजत ͩकया गया हो, Ǔनयͧमत Ǿप से Ǒदये जाने वाले भोजन के समय

अǓतǐरÈत कम से कम दस ͧमनट Ĥ¢ालन के हेतु Ǒदए जाएंगे :

परÛतु यǑद ऐसे Ĥ×येक åयिÈत के ͧलए एक बेͧसन या 2 फȧट टब हो तो यह

Ǔनयम लागू नहȣं होगा।

21.

नहाने कȧ सुͪवधाएँ - सीसे के रॉ-आÈसाइड के अͧभसाधन या लेपन काय[ मɅ लगे हुए

समèत åयिÈतयɉ के ͧलए मुÉय Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधा Ĥदाता के समाधान योÊय पया[Üत

नहाने के èथान और साबुन तथा èवÍछ तौͧलयɉ के पया[Üत Ĥदाय कȧ åयवèथा कȧ

जाएगी।

22.

काय[ के कमरɉ मɅ खाɮय, पेय आǑद का ĤǓतपेͯ¢त होना - काय[ के ͩकसी भी कमरे मɅ.

िजसमɅ सीसे कȧ कोई भी ĤͩĐया कȧ जाती हो ͩकसी भी कम[कार ɮवारा न तो ͩकसी भी

खाɮय, पेय, पान तथा सुपारȣ तथा तàबाकू का उपयोग ͩकया जाएगा या ना हȣ उसे लाया

जाएगा।

अनुसूची - चार

कांच ͪवǓनमा[ण

1.

छूट.- यǑद मुÉय Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधा Ĥदाता का ͩकसी èथापन या ĤͩĐया के ͩकसी भी

वग[ के संबंध मɅ यह समाधान हो जाए ͩक काय[ कȧ ͪवशेष पɮधǓतयɉ या ͩकसी èथापन

कȧ ͪवशेष िèथǓतयɉ के कारण या अÛयथा उसमɅ

Ǔनयोिजत

åयिÈतयɉ

को

खतरा

पहुँचाए ǒबना इस अनुसूची कȧ ͩकÛहȣं भी अपे¢ाओं को Ǔनलंǒबत या ͧशͬथल ͩकया जा

सकता या इस अनुसूची या उसके ͩकसी भी भाग कȧ ĤयुिÈत ͩकसी भी कारण से

अåयवहाय[ है तो वह ͧलͨखत Ĥमाण-पğ ɮवारा ऐसे Ǔनलंबन या ͧशͬथल ͩकए जाने को

ऐसी कालावͬध के ͧलए तथा ऐसी शतɟ पर जैसी ͩक वह उͬचत समझे, Ĥमाण पğ मɅ

Ǔनदेͧशत ͩकए गए अनुसार Ĥाͬधकृत कर सकेगा।

2.

पǐरभाषाएँ - इस अनुसूची के Ĥयोजनɉ के ͧलए (क) “काय[ साधक वायु

Ǔनçकासक" से

अͧभĤेत है गैस, वाçप, धूल या धुएं को Ǔनकालने के ͧलए

यांǒğक साधनɉ ɮवारा ͩकए

गए èथानीय संवातन िजससे उÛहɅ ͩकसी èथान

कȧ, िजसमɅ काम ͩकया जा रहा हो

(Ĥाय: रहने वालȣ वायुमÖडलȣय िèथǓतयɉ

मɅ यथा åयवहाय[) वायु मɅ ͧमल जाने से

रोका जा सके। ͩकसी भी वाय Ǔनçकासक को काय[साधन नहȣं समझा जाएगा, जो उस

èथान पर उ×पÛन होने वाले धुएँ को, जहाँ पर ऐसी गैस, वाçप या धूल उ×पÛन होती हो, न

हटा सकता हो। (ख) “सीसे से यौͬगक" से अͧभĤेत है कÍचे सीसे को छोड़कर सीसे के

ͩकसी अÛय यौͬगक से है, जो जब नीचे वͨण[त रȣǓत मɅ शोͬधत ͩकए जाने पर

हाइĜोÈलोǐरक एͧसड के जलȣय घोल और घुलनशील सीसे के यौͬगक कȧ कुछ माğा देता

है, जो लेड मोनोÈसाइड के Ǿप मɅ गणना करने पर ͪवæलेषण हेतु ͧलए गए भाग के शुçक

भार से पाँच ĤǓतशत अͬधक होता है । शोधन कȧ पɮधǓत Ǔनàनानुसार होगी पदाथ[ कȧ

तौलȣ हुई माğा, जो 100 सेÛटȣĒेड पर सुखाई गई होगी और समान तापĐम पर उसके

भार से 1000 गुनी हाइĜोÈलोǐरक एͧसड के जलȣय घोल मɅ, िजसमɅ हाइĜोजन Èलोराइड

का 0.25 ĤǓतशत भार होगा, पूण[तया सिàमͬĮत कर लȣ गई होगी, लगातार एक घंटे तक

Ǒहलाई जाएगी । इसके पæचात् इस घोल को एक घÖटे तक िèथर रखा

जाएगा

और

उसके बाद छान ͧलया जाएगा । छाने गए èवÍछ घोल के लेट साãट को लेड .. सãफाइड

के Ǿप मɅ ǓनèसाǑदत ͩकया जाएगा और लेड सãफेट के Ǿप मɅ उनका भार ले ͧलया

जाएगा।

3.

वायु Ǔनçकासन - काय[साधक वायु Ǔनçकासक के अधीन या ऐसी अÛय शतɟ

के

अधीन जैसी ͩक मुÉय Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधा Ĥदाता ɮवारा अनुमोǑदत कȧ जाएं,

हȣ

Ǔनàनͧलͨखत ĤͩĐयाएं कȧ जाएंगी अÛयथा नहȣं -

(क)

कÍचे माल का 'समूह' बनाने हेतु ͧमĮण:

(ख)

काँच या काँच कȧ ͩकÛहȣं भी वèतुओं का सूखा पीसा जाना, चमकाया जाना और

उन पर पाͧलश ͩकया जाना:

(ग)

वे समèत ĤͩĐयाएँ, िजनमɅ हाइĜोÝलूǐरक एͧसड का धुआँ या अमोǓनकल वाçप

Ǔनकलती हो:

(घ)

भɪटȣ के साँचɉ या पाğɉ के बनाने मɅ समèत ĤͩĐयाएँ, िजनके उपयोग मɅ लाए गए

पाğɉ का Ĥेषण या दलन सिàमͧलत है।

4.

िèğयɉ तथा अãपवयèक åयिÈतयɉ के संबंध मɅ ĤǓतषेध - ͩकसी भी èğी या अãपवयèक

åयिÈत को किÖडका 3 मɅ उिãलͨखत कȧ गई ͩकÛहȣं भी संͩĐयाओं मɅ या ͩकसी èथान

पर जहाँ ऐसी संͩĐयाएँ कȧ जाती हɉ, Ǔनयोिजत नहȣं ͩकया जाएगा या काय[ करने के

ͧलए अनु£ात नहȣं ͩकया जाएगा ।

5.

फश[ और काय[ करने कȧ बɅचे - ऐसे Ĥ×येक कमरे के, िजसमɅ सीसे के शुçक यौͬगक का

शोधन ͩकया जाता हो या िजसमɅ ͧसͧलका धूल Ǔनकलने वालȣ कोई ĤͩĐया कȧ जाती हो,

फश[ तथा काय[ करने कȧ बेचɉ को गीला रखा जाएगा और वह Ǔनàनͧलͨखत अपे¢ाओं

कȧ पूǓत[ करेगा। फश[ (क) सीमɅट या समान पदाथ[ के हɉगे, िजससे ͬचकने हɉ तथा जल

से अवेÚय रहे, (ख) अÍछȤ िèथǓत मɅ बनाए रखे जाएंगे, और एक (ग) जब कमरे मɅ कोई

अÛय काय[ न ͩकया जा रहा हो, उस समय अÍछȤ तरह पानी Ǔछड़कने के पæचात्

ĤǓतǑदन साफ ͩकए जाएंगे । काय[ करने कȧ बɅचɅ (क) ͬचकनी सतह वालȣ हɉगी तथा

अÍछȤ दशा मɅ बनाए रखी जाएंगी, और (ख) जब उन पर कोई अÛय काय[ न ͩकया जा

रहा हो तो या पूण[ Ǿप से गीलȣ ͩकए जाने के पæचात् या सफाई करने के चूषण साͬधğ

ɮवारा ĤǓतǑदन साफ कȧ जाएंगी।

6.

हाइĜोÝलूǐरक एͧसड का उपयोग - उन कमरɉ को, िजनमɅ कांच का हाइĜोÈलोǐरक एͧसड

से शोधन ͩकया जाता हो, Ǔनàनͧलͨखत उपबÛध लागू हɉगे

(क)

पया[Üत आकार के Ĥवेश ɮवार और Ǔनग[मन ɮवार हɉगे, िजससे कमरे के समèत

भागɉ मɅ काय[साधक संवातन ͩकए जा सकɅ तथा बनाए रखा जा सके:

(ख)

फस[ गटापारचा से ढका हुआ तथा Ǻढ़ होगा और ढकȧ हुई नालȣ कȧ ओर Đमश:

ढालू होगा:

(ग)

काय[èथलɉ को बǑहव[ती हुडɉ से इस Ĥकार पǐरवेिçठत ͩकया जाएगा, िजसने शोͬधत

कȧ जाने वालȣ वèतुओं को भीतर जाने के ͧलए अपेͯ¢त माग[ या åयवहाय[ छोटे

हɉगे:

(घ)

काय[साधक वायु Ǔनçकासन इस Ĥकार åयविèथत ͩकया जाएगा, िजससे गैसे नीचे

कȧ ओर Ǔनçकाͧसत हɉ।

7.

हाइĜोÝलूǐरक एͧसड का पǐरसंĒहण तथा पǐरवहन - हाइĜोÝलूǐरक एͧसड, सीसे या रबर

के बने हुए ͧसलेÖडरɉ या पाğɉ मɅ हȣ संĒǑहत कȧ जाएगी या भेजी जाएगी, अÛयथा नहȣं ।

8.

फुकनी- Ĥ×येक शीशागार को एक पृथक् फूंकनी दȣ जाएगी, िजस पर उस åयिÈत का,

िजसे वह दȣ गई हो, ͪवͧशçट ͬचÛह होगा और Ĥ×येक शीशागार को अपनी फूंकनी जीवाणु

शूÛय करने के ͧलए उपयुÈत सुͪवधाएँ तुरÛत उपलÞध हɉगी।

9.

काय[ के कमरे मɅ खाɮय, पेय आǑद का ĤǓतषेͬधत होना - ͩकसी भी कमरे मɅ या काय[èथल

हो, िजसमɅ किÖडका-3 मɇ उिãलͨखत कȧ गई कोई भी ĤͩĐया कȧ जा रहȣ हो, ͩकसी भी

कम[कार ɮवारा न तो कोई भी खाɮय, पान तथा सुपारȣ और तंबाकू लाई जाएगी और न

उसका उपभोग ͩकया जाएगा।

10.

सुर¢ा×मक वèğ - दखलकार किÖडका-3 मɅ उिãलͨखत कȧ गई ĤͩĐयाओं मɅ Ǔनयोिजत

समèत åयिÈतयɉ के उपयोग के ͧलए काय[ के Ĥकार के अनुसार उपयुÈत सुर¢ा×मक

वèğɉ, जूतɉ और चæमɉ कȧ åयवèथा करेगा, उÛहɅ अÍछȤ दशा मɅ बनाए रखेगा और ऐसे

वèğ, जूते आǑद सàबिÛधत åयिÈतयɉ ɮवारा पहने जाएंगे।

11.

Ĥ¢ालन कȧ सुͪवधाएँ- किÖडका-3 मɅ उिãलͨखत कȧ गई ĤͩĐयाओं मɅ Ǔनयोिजत समèत

åयिÈतयɉ के उपयोग के ͧलए èवÍछ तथा अÍछȤ मरàमत कȧ दशा मɅ Ǔनàनͧलͨखत

åयवèथा कȧ जाएगी तथा उसे बनाये रखा जाएगा

(क)

Ĥ¢ालन èथान िजसमɅ या तो (एक) ͬचकनी अवैध सतह का एक टब होगा, िजसमɅ

Üलग रǑहत वेèट पाइप अÛवायोिजत होगा और वह पया[Üत लàबाई का होगा,

िजससे ͩकसी एक समय मɅ Ǔनयोिजत ऐसे Ĥ×येक पाँच åयिÈतयɉ के ͧलए कम से

कम 60 सɅटȣमीटर का èथान ͧमल सके तथा िजसमɅ टब के ऊपर लगी हुई टोǑटयɉ

या फåवारɉ से, जो 60 सɅटȣमीटर से अͬधक अÛतर पर न हɉगे, èवÍछ जल का

सतत् Ĥदाय होता हो; या (दो) ͩकसी एक समय मɅ Ǔनयोिजत ऐसे Ĥ×येक पाँच

åयिÈत के ͧलए कम से कम एक, वाश बेͧसन होगा, जो वेèट पाइप तथा Üलग से

अÛवायोिजत होगा तथा िजसमɅ जल का पया[Üत Ĥदाय होगा या सदैव शीēता से

उपलÞध होगा और साबुन या अÛय उपयुÈत èवÍछता सामĒी तथा नाखून साफ

करने के Ħुश सǑहत उपयुÈत सामĒी से बनीहुई èवÍछ तौͧलयɉ का, जो ĤǓतǑदन

बदलȣ जाएगी, पया[Üत Ĥदाय होगा; और .

(ख)

टɉǑटयɉ सǑहत खड़े नल पया[Üत संÉया मɅ हɉगे। ऐसे खड़े नलɉ कȧ संÉया और

िèथǓत आ मुÉय Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधा Ĥदाता के समाधान योÊय होगी।

12.

ͬचͩक×सीय सुͪवधाएँ और ͬचͩक×सा अͬधकारȣ ɮवारा - (1) हरेक èथापन मɅ िजसमɅ Êलास

ͪवǓनमा[ण ĤͩĐया चलाई जाती हो, उसका अͬधभोगी

(क)

वहाँ Ǔनयोिजत कम[कारɉ कȧ ͬचͩक×सीय Ǔनगरानी हेत् एक अह[ ͬचͩक×सा

åयवसायी कȧ åयवèथा करेगा।

(ख)

उÈत ͬचͩक×सा åयवसायी को खÖड (क) मɅ ǓनǑद[çट Ĥयोजन के ͧलए सभी

आवæयक सुͪवधाएँ देगा।

(2)

काँच Ǔनमा[ण ĤͩĐया मɅ Ǔनयोिजत Ĥ×येक कम[कार का परȣ¢ण ͬचͩक×सा अͬधकारȣ

ɮवारा ͩकया जाएगा। वह ĤǾप-29 मɅ उपयुÈतता Ĥमाण पğ जारȣ करेगा।

(3)

ͩकसी भी समय यǑद ͬचͩक×सा अͬधकारȣ कȧ राय मɅ कोई कम[कार उÈत ĤͩĐया

मɅ Ǔनयोजन हेतु और आगे इन आधारɉ पर उपयुÈत नहȣं पाया जाता है ͩक वहाँ

ǓनरÛतर बने रहने मɅ कम[कार के èवाèØय को ͪवशेष खतरा होगा, तो वह Ĥमाण-

पğ तथा èवाèØय रिजèटर मɅ अपने Ǔनçकषɟ कȧ Ĥͪविçट करेगा। उन दèतावेजɉ

मɅ उसके Ǔनçकषɟ कȧ Ĥͪविçटयɉ मɅ यह भी सिàमͧलत होगा ͩक वह उसे ͩकतनी

कालावͬध के ͧलए उÈत ĤͩĐयाओं मɅ काम करने के ͧलए अनुपयुÈत मानता है।

उस ĤͩĐया मɅ काय[ करने के ͧलए अनुपयुÈत होते हए ऐसे Ǔनलंǒबत åयिÈत को

कारखाना Ĥबंध ɮवारा वैकिãपक èथापना कȧ सुͪवधा दȣ जाएगी, जब तक ͩक वह

ͬचͩक×सा अͬधकारȣ कȧ राय मɅ पूण[ Ǿप से असमथ[ न हो उस दशा मɅ Ĥभाͪवत

åयिÈत को उपयुÈत Ǿप से पुनवा[ͧसत ͩकया जाएगा।

(4)

उÈत उप-पैरा (3) मɅ कͬथत अनुसार काम करने के ͧलए अनुपयुÈत पाए गए

ͩकसी åयिÈत को उÈत ĤͩĐयाओं मɅ पुन: Ǔनयोिजत नहȣं ͩकया जाएगा या काम

करने कȧ अनुमǓत तब तक नहȣं होगी, जब तक ͬचͩक×सा अͬधकारȣ उसे पुन:

परȣ¢ण के पæचात् उÈत ĤͩĐयाओं मɅ Ǔनयोिजत ͩकए जाने के ͧलए उपयुÈत

Ĥमाणीकृत नहȣं कर देता ।

(5)

परȣ¢ण के अͧभलेख Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता को Ǔनरȣ¢ण हेतु त×काल उपलÞध

हो, ऐसे संधाǐरत ͩकए जाएंगे।

अनुसूची – पांच

धातुओं कȧ ͪपसाई या पाͧलश तथा उससे Ĥासंͬगक ĤͩĐयाएँ

1.

पǐरभाषाएँ - इस अनुसूची के Ĥयोजनɉ के ͧलए(क) 'सान' से अͧभĤेत है,

ĤाकृǓतक

या

ͪवǓनͧम[त बालुओं, प×थर से बनी हुई सान ͩकÛतु उसमɅ धातु-

चĐ

या

बेलन,

िजसमɅ

ĤाकृǓतक या ͪवǓनͧम[त सान के टुकड़े अÛवायोिजत ͩकए गए हɉ, सिàमͧलत नहȣं हɇ:

(ख)

'आघषȸ चĐ' से अͧभĤेत है ऐसे चĐ से है, जो बोिÖडड कुǾÛद से या समान आघषȸ

से ͪवǓनͧम[त हो: .

(ग)

'ͪपसाई' से अͧभĤेत है, यांǒğक शिÈत कȧ सहायता से सान या आघषȸ चĐ के दवारा

धातु का अवघष[ण।

(घ)

पाͧलश' से अͧभĤेत है, यांǒğक शिÈत कȧ सहायता से ͩकसी चĐ बफ[ , झाड़ने या

सǺæय उपकरण के ɮवारा, िजसमɅ कोई अपघष[क या चमकाने वाला पदाथ[ संलÊन

या ĤयुÈत हो,धातु का अपघष[ण, पाͧलश करना या पǐरçकृत करना ।

(इ)

'रेͧसंग' से अͧभĤेत है, Ĥथम बार Ĥयोग मɅ लाने से पूव[ पǐरħामी सान कȧ घुमाई,

कटाई या उसका पǐरçकार करना;

(च)

'हेͩकंग' अͧभĤेत है, रॉड, छड़ या धातु कȧ पɪटȣ के उपयोग ɮवारा पǐरħामी सान

को तल के पǐरçकृत करना;

(छ)

'रॉͫडंग' से अͧभĤेत है, रॉड, छड़ या धातु कȧ पɪटȣ के उपयोग ɮवारा पǐरħामी सान

तल को पǐरçकृत करना।

2.

अपवाद -

(1)

इस अनुसूची कȧ कोई भी बात èथापन के ͩकसी ऐसे भाग को छोड़कर, िजसमɅ

एक या एक से अͬधक åयिÈत धातुओं कȧ ͪपसाई या पाͧलश करने मɅ पूण[त: या

मुÉयत: Ǔनयोिजत ͩकए गए हɉ. ͩकसी भी èथापन को, िजसमɅ केवल मरàमत कȧ

जाती हो, लागू नहȣं होगी।

(2)

किÖडका 4 को छोड़कर इस अनुसूची कȧ कोई भी बात धातुओं कȧ ͩकसी ͪपसाई या

पाͧलश करने को लागू नहȣं होगी, जो ǽक-ǽककर कȧ जाती हɉ और िजसमɅ ͩकसी

भी åयिÈत को ͩकसी भी सÜताह मɅ 12 घÖटे से अͬधक के ͧलए Ǔनयोिजत नहȣं -

ͩकया जाता है !

(3)

मुÉय Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता ͧलͨखत Ĥमाण-पğ ɮवारा ऐसी शतɟ के अÚयधीन

रहते हए, जैसी ͩक वह उसमɅ उिãलͨखत करे, ͩकसी भी èथापन के संबंध मɅ इस

अनुसूची के ͩकÛहȣं भी उपबंधɉ से छूट दे सकेगा या उÛहɅ Ǔनलंǒबत कर सकेगा,

यǑद काय[ कȧ ͪवशेष पɮधǓतयɉ के कारण या अÛयथा Ǔनयोिजत åयिÈतयɉ के

èवाèØय या सुर¢ा के खतरे के ǒबना ऐसी छूट या ऐसा Ǔनलंबन åयवहाय[ हो ।

3.

धूल को हटाने के ͧलए उपकरण.- कोई भी रेͧसंग, शुçक ͪपसाई या पाͧलश का काय[

Ǔनàनͧलͨखत के ǒबना नहȣं ͩकया जाएगा

(क)

कोई हुड या अÛय उपकरण इस Ĥकार Ǔनͧम[त, ͪवÛयèत, रखा तथा संēत होगा,

िजसमɅ फɅ कȧ गई धूल को सारत: रोका जा सके; और

(ख)

समुͬचत आकार कȧ एक नाͧलका, जो वायुरोधी होगी और इस Ĥकार ͪवÛयèत

होगी, िजससे धूल को दूर ले जाने मɅ समथ[ हो, उस नाͧलका को बाधा से मुÈत

रखा जाएगा और Ǔनरȣ¢ण तथा सफाई के ͧलए उसे पहुँच के उͬचत साधनɉ से

युÈत रखा जाएगा और जहाँ åयवहाय[ हो, पंखे से दूरèथ छोर पर ऐसे संयोजन से

युÈत रखा जाएगा, िजससे Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधा Ĥदाता उÈत नͧलका मɅ वायु के

दबाव को सुǓनिæचत करने के ͧलए आवæयक ͩकसी उपकरण को उससे संलÊन कर

सके, और

(ग)

एक पंखा या धूल खींचने के ͧलए पया[Üत वायु उ×पÛन करने के अÛय काय[साधक

साधन: परÛतु मुÉय Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधा Ĥदाता ͩकसी अÛय उपकरण को èवीकार

कर सकेगा, जो उसकȧ राय मɅ फɅ कȧ हुई धूल को रोकने, हटाने तथा उसके

Ǔनराकरण के ͧलए उतना हȣ Ĥभावी हो, िजतना हुड, नͧलका और पंखा होता।

4.

ͪपसाई कȧ संͩĐया मɅ Ǔनयोजन पर Ǔनब[Ûधन - सान, अपवषȸ चĐ या पाͧलश के उपकरण

पर ͩकसी एक समय मɅ एक से अͬधक åयिÈत ͪपसाई या पाͧलश कȧ वाèतͪवक ĤͩĐया

को नहȣं करɅगे:

परÛतु यह कंͫडका ͩकसी ऐसे सान, अपवषȸ चĐ या ͪपसाई के उपकरण पर भारȣ

अथवा èथूल वèतुओं के अͧभसाधन मɅ सहायता करने के ͧलए åयिÈतयɉ के Ǔनयोजन का

ĤǓतषेध नहȣं करेगी।

5.

पाͧलश - ͩकसी भी कमरे मɅ, िजसमɅ सान पर आई ͪपसाई कȧ जाती हो, सान पर आġ[

ͪपसाई से Ĥासंͬगक ĤͩĐयाओं के अǓतǐरÈत, पाͧलश या अÛय ĤͩĐया नहȣं कȧ जाएगी।

6.

हेͩकंग और रॉͫडंग - हेͩकंग और रॉͫडंग तब तक नहȣं ͩकया जाएगा, जब तक ͩक ĤͩĐया

के दौरान मɅ या तो:

(क)

सान कȧ ऊपरȣ तल पर जल का पया[Üत Ĥदान न रखा गया हो, या;

(ख)

किÖडका तीन कȧ अपे¢ाओं के अनुसार धूल को रोकने के ͧलए पया[Üत उपकरणɉ

कȧ åयवèथा न कर दȣ गई हो ।

7.

धूल उपकरण का परȣ¢ण -

(क)

धूल के Ǔनकालने या दबाने कȧ समèत उपकरणɉ का कम से कम Ĥ×येक छह मास

मɅ एक बार स¢म åयिÈत दवारा परȣ¢ण ͩकया जाएगा और उसकȧ जाँच कȧ

जाएगी और ऐसे परȣ¢ण तथा ऐसी जाँच के ɮवारा पाई गई कोई ğुǑट यथा

åयवहाय[ शीē शोͬधत कर दȣ जाएगी।

(ख)

ĤǾप Đमांक 31 मɅ एक ऐसा रिजèटर रखा जाएगा, िजसमɅ ऐसे परȣ¢ण और जाँच

के Þयौरे अÛतͪव[çट हɉगे

8.

ͬचͩक×सीय सुͪवधाएँ और ͬचͩक×सा अͬधकारȣ ɮवारा परȣ¢ण- (1) Ĥ×येक èथापन, िजसमɅ

धातुओं कȧ पाͧलश तथा' ĤͩĐयाओं का काय[ चलाया जाता हो, का अͬधभोगी.

(क)

वहाँ Ǔनयोिजत कम[कारɉ कȧ ͬचͩक×सीय Ǔनगरानी हेतु एक अह[ ͬचͩक×सा åयवसायी

कȧ åयवèथा करेगा; और

(ख)

उÈत ͬचͩक×सा åयवसायी को खÖड (क) मɅ ǓनǑद[çट Ĥयोजन के ͧलए सभी

आवæयक सुͪवधाएँ देगा।

(2)

धातुओं कȧ Ǔघसाई या पाͧलश और उससे आनुषंͬगक ĤͩĐयाओं, मɅ Ǔनयोिजत

Ĥ×येक कम[कार का परȣ¢ण ͬचͩक×सा अͬधकारȣ ɮवारा ͩकया

जाएगा। वह ĤǾप-29

मɅ ͩफटनेस का Ĥमाण पğ जारȣ करेगा ।

(3)

ͩकसी भी समय यǑद, ͬचͩक×सा अͬधकारȣ कȧ राय मɅ कोई कम[कार ͪपसाई, Ǔघसाई

या पाͧलश कȧ ĤͩĐयाओं मɅ Ǔनयोजन हेतु और आगे इन आधारɉ पर उपयुÈत नहȣं पाया

जाता है ͩक वहाँ ǓनरÛतर बने रहने मɅ कम[कार के èवाèØय को ͪवशेष खतरा होगा, वह

उÈत Ĥमाण- पğ तथा èवाèØय रिजèटर मɅ अपने Ǔनçकषɟ कȧ Ĥͪविçट करेगा ।

उन दèतावेजɉ मɅ उसके Ǔनçकषɟ का अͧभलेख मɅ यह भी सिàमͧलत होगा ͩक वह

उसे ͩकतनी कालावͬध के ͧलए उÈत ĤͩĐयाओं मɅ काम

करने के ͧलए अनुपयुÈत

मानता है । उस ĤͩĐया मɅ काय[ करने के ͧलए अनुपयुÈत होते हुए ऐसे Ǔनलंǒबत

åयिÈत को कारखाना Ĥबंध ɮवारा वैकिãपक èथापना कȧ सुͪवधा दȣ जाएगी । जब तक

ͩक वह ͬचͩक×सा अͬधकारȣ कȧ राय मɅ पूण[ Ǿप से असमथ[ न हो जाए, िजस दशा मɅ

Ĥभाͪवत åयिÈत को उपयुÈत Ǿप से पुनवा[ͧसत ͩकया जाएगा।

(4)

उपरोÈत उप-पैरा (3) मɅ कͬथत ͩकए गए अनुसार काम करने के ͧलए अनुपयुÈत

पाए गए ͩकसी åयिÈत को उÈत ĤͩĐयाओं मɅ पुन: Ǔनयोिजत नहȣं ͩकया जाएगा या काम

करने कȧ अनुमǓत तब तक नहȣं होगी, जब तक ͬचͩक×सा अͬधकारȣ उसे पुन: परȣ¢ण

के पæचात् उÈत ĤͩĐयाओं मɅ Ǔनयोिजत ͩकए जाने के ͧलए उपयुÈत×य

Ĥमाणीकृत

नहȣं कर देता |

(5)

परȣ¢ण के अͧभलेख Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता एवं ͬचͩक×सा Ǔनरȣ¢क-सह

सुͪवधाĤदाता को Ǔनरȣ¢ण हेतु त×काल उपलÞध हो, ऐसे संधाǐरत ͩकया जाएगा और रखा

जाएगा।

शीशे तथा शीशे के कǓतपय यौͬगकɉ का ͪवǓनमा[ण तथा शोधन

1.

छुट - जहाँ मुÉय Ǔनरȣ¢क का यह समाधान हो जाए ͩक इस अनुसूची के समèत या कोई

भी उपबंध Ǔनयोिजत åयिÈतयɉ कȧ सुर¢ा के ͧलए आवæयक नहȣं है तो वह ͧलͨखत मɅ

Ĥमाण पğ ɮवारा ͩकसी èथापन का, ऐसी शतɟ के अÚयधीन जैसी ͩक वह उसमɅ

ͪवǓनǑद[çट कȧ जाए, ऐसे समèत या ͩकÛहȣं उपबÛधɉ से छूट दे सकेगा।

2.

पǐरभाषाएँ - इस अनुसूची के Ĥयोजनɉ के ͧलए

(क)

“सीसे के यौͬगक" से अͧभĤेत है, कÍचे सीसे को छोड़कर सीसे के ͩकसी अÛय

यौͬगक जो जब नीचे वͨण[त रȣǓत मɅ शोͬधत ͩकया जाता है तो हाइĜोÈलोǐरक

एͧसड के जलȣय घोल और घुलनशील सीसे के यौͬगक के कुछ माğा देता है, जो

लेड मोनोÈसाइड के Ǿप मɅ गणना करने पर ͪवæलेषण हेतु ͧलए गए भाग के

शुçक भार से पाँच ĤǓतशत अͬधक होता है । रंग लेपɉ तथा समान उ×पादɉ और

अÛय ͧमĮण िजसमɅ तेल, वाǓन[श या अÛय साधन अंतव[ͧलत हो ऐसी दशा मɅ,

अͧभĤेत है, तेल वाǓन[श या अÛय साधन को हटाने के ͧलए पदाथ[ को उपयुÈत

घोलकɉ से पूण[तया ͧमलाने तथा शोͬधत करने के पæचात् शेष बचे पदाथ[ के शुçक

भार । शोधन पɮधǓत Ǔनàनानुसार होगी: पदाथ[ कȧ तोलȣ हुई माğा जो 100 ͫडĒी

सेÛटȣĒेड पर सुखाई गई होगी और समान तापĐम पर उसके भार से 1000 गुनी

हाइडोÈलोǐरक एͧसड के जलȣय घोल मɅ, िजसमɅ हाइĜोजन Èलोराइड का 0.25

ĤǓतशत भार होगा, पूण[तया सिàमͬĮत कर लȣ गई होगी, लगातार एक घÖटे तक

Ǒहलाई जाएगी। इसके पæचात् इस घोल को एक घÖटे िèथर रखा जाएगा और

उसके बाद छान ͧलया जाएगा। छाने गए èवÍछ घोल के लेड साãट को लेड

सãफाइड के Ǿप मɅ ǓनçपाǑदत ͩकया जाएगा और लेड सãफेट के Ǿप मɅ उसका

भार ले ͧलया जाएगा ।

(ख)

“काय[साधक वायु Ǔनçकासन" से अͧभĤेत है, गैस, वाçप, धूल या धुएँ को Ǔनकालने

के ͧलए ताप या यांǒğक साधनɉ ɮवारा ͩकए गए èथानीय संवातन, िजससे इÛहɅ

ͩकसी èथान कȧ, िजसमɅ काम ͩकया जा रहा हो (Ĥाय: रहने वालȣ वायु मंडͧलक

िèथǓतयɉ मɅ यथा åयवहाय[) वायु मɅ ͧमल जाने से रोका जा सके, ͩकसी भी वायु

Ǔनçकासन को काय[साधक नहȣं समझा जाएगा, जो उस èथान पर उ×पÛन होने

वालȣ धुएँ को जहाँ पर ऐसी गैस, वाçप धुआँ या धूल उ×पÛन होती हो, न हटा

सके।

3.

ĤयुिÈत - यह अनुसूची उन समèत कारखानɉ या कारखानɉ के वगɟ को लागू होगी, िजनमɅ

Ǔनàनͧलͨखत मɅ से कोई भी संͩĐयाएँ कȧ जाती हɉ:

(क)

भɪटȣ का काय[ जहाँ जèते या सीसे कȧ कÍची धातु का पǐरवत[न या शोधन ͩकया

जाता हो।

अनुसचूी - छह

(ख)

राख का, िजसमɅ सीसा अÛतͪव[çट हो, अͧभसाधन, शोधन या पǐरवत[न सीसे का चाँदȣ

से अलग करना या सीसे के टुकड़े या जèते का गलाना।

(ग)

रांगे या ͧमĮ धातुओं का ͪवǓनमा[ण, िजसमɅ दस ĤǓतशत से अͬधक सीसा हो।

(घ)

सीसा-इͬथल के ͩकसी आÈसाइड, कारबोनेट, सãफेट, Đोमेट, एसीटेट नाइĚेड या

ͧसलȣकेट का ͪवǓनमा[ण।

(इ)

लेट टेĚाइͬथल का हèतन या ͧमĮण।

(च)

कोई अÛय संͩĐया िजसमɅ सीसे के यौͬगक का उपयोग अÛतĒ[èत हो।

(छ)

काय[ के कमरɉ कȧ सफाई जहाँ पूवȾÈत संͩĐयाओं मɅ से कोई भी संͩĐया कȧ

जाती हो।

4.

िèğयɉ और अãपवयèक के संबंध मɅ ĤǓतषेध - ͩकसी भी èğी या अãपवयèक को

किÖडका 3 मɅ ͪवǓनǑद[çट कȧ गई ͩकÛहȣं भी संͩĐयाओं मɅ Ǔनयोिजत या काय[ करने के

ͧलए अनु£ात नहȣं ͩकया जाएगा ।

5.

पालन कȧ जाने वालȣ अपे¢ाएँ - ͩकसी भी åयिÈत को सीसे के यौͬगकɉ के उपयोग को

अÛतĒ[èत करने वालȣ ͩकसी ĤͩĐया मɅ, यǑद ĤͩĐया ऐसी हो ͩक उसमɅ सीसे के यौͬगक

से धूल या धुआँ उ×पÛन होता हो या उसमɅ Ǔनयोिजत åयिÈतयɉ पर उनके Ǔनयोजन के

काल मɅ सीसे के यौͬगक के छȤंटे पड़ जाना Ĥ×याͧशत हो तो जब तक ͩक किÖडका 6 से

14 तक के उपबंधɉ का पालन न ͩकया जाए, Ǔनयोिजत या काय[ करने के ͧलए अनु£ात

नहȣं ͩकया जाएगा।

6.

वायु Ǔनçकासन - जहाँ ĤͩĐया धूल, धुआँ, गैस या वाçप उ×पादक होती हो तो उÛहɅ हटाने

के ͧलए काय[साधक वाय् Ǔनçकासक के ɮवारा åयवèथा कȧ जाएगी, जो इस Ĥकार से

बनाना गया होगा ͩक धूल, धुआँ, गैस या वाçप के उ×पͪƣ के èथान के यथासंभव Ǔनकट

काय[ कर सके।

7.

ͬचͩक×सीय सुͪवधाएँ और ͬचͩक×सा अͬधकारȣ ɮवारा जाँच -

(1)

Ĥ×येक èथापन िजन पर यह अनुसूची लागू हो, के अͬधभोगी

(क)

वहाँ Ǔनयोिजत कम[कारɉ कȧ ͬचͩक×सीय Ǔनगरानी हेतु एक अह[ ͬचͩक×सा

åयवसायी कȧ åयवèथा करेगा;

(ख)

उÈत ͬचͩक×सा åयवसायी को खÖड (क) मɅ ǓनǑद[çट Ĥयोजन के ͧलए

समèत आवæयक सुͪवधाएँ देगा।

(2)

किÖडका (1) मɅ ǓनǑद[çट ĤͩĐयाओं मɅ Ǔनयोिजत Ĥ×येक कम[कार का, उसके Ĥथम

Ǔनयोजन के 15 Ǒदन के भीतर ͬचͩक×सा अͬधकारȣ ɮवारा परȣ¢ण ͩकया जाएगा।

ऐसे परȣ¢ण मɅ खून और मूğ मɅ सीसे कȧ जाँच, मूğ मɅ ए.एल.ए. हȣमोÊलोǒबन

कंटेÛट, िèटͪपͧलंग ऑफ सेãस और èटडीनेस परȣ¢ण ǓनǑहत हɉगे । èथापन के

ͩकसी भी कम[कार को, जब तक ͬचͩक×सा अͬधकारȣ ɮवारा ऐसे Ǔनयोजन हेतु

उपयुÈत Ĥमाͨणत न कर Ǒदया गया हो, उसके Ĥथम Ǔनयोजन के 15 Ǒदनɉ

के.पæचात् काम करने कȧ अनुमǓत नहȣं होगी।

(3)

उÈत ĤͩĐया मɅ Ǔनयोिजत Ĥ×येक कम[कार का Ĥ×येक तीन कलेÖडर मास मɅ कम

से कम एक बार ͬचͩक×सा अͬधकारȣ ɮवारा पुन: परȣ¢ण ͩकया जाएगा । ऐसे

पुन: परȣ¢ण मɅ, जहाँ कहȣं ͬचͩक×सा अͬधकारȣ उपयुÈत समझे, उप-पैरा (1) मɅ यथा

ͪवǓनǑद[çट उपयुÈत जाँच सिàमͧलत होगी।

(4)

शीशे तथा शीशे के कǓतपय यौͬगकɉ का ͪवǓनमा[ण तथा शोधन ĤͩĐया मɅ

Ǔनयोिजत Ĥ×येक कम[कार का परȣ¢ण ͬचͩक×सा अͬधकारȣ ɮवारा ͩकया जाएगा।

वह ĤǾप-29 मɅ ͩफटनेस का Ĥमाण पğ जारȣ करेगा ।

(5)

ͩकसी भी समय यǑद ͬचͩक×सा अͬधकारȣ कȧ राय मɅ कोई कम[कार सीसा कȧ

ĤͩĐयाओं मɅ Ǔनयोजन हेतु और आगे इन आधारɉ पर ͩफट नहȣं पाया जाता है ͩक

वहाँ ǓनरÛतर बने रहने मɅ कम[कार के èवाèØय को ͪवशेष खतरा होगा तो वह

उÈत Ĥमाण-पğ तथा èवाèØय रिजèटर मɅ अपने Ǔनçकषɟ का अͧभलेख करेगा।

उन दèतावेजɉ मɅ उसके Ǔनçकषɟ कȧ Ĥͪविçटयɉ मɅ यह भी सिàमͧलत होगा ͩक

वह उसे ͩकतनी कालावͬध के ͧलए उÈत ĤͩĐयाओं मɅ काम करने के ͧलए

अनुपयुÈत मानता है । उस ĤͩĐया मɅ काय[ करने के ͧलए अनͩफट होते हए ऐसे

Ǔनलंǒबत åयिÈत को कारखाना Ĥबंध ɮवारा वैकिãपक èथापना कȧ सुͪवधा दȣ

जाएगी जब तक ͩक वह ͬचͩक×सा अͬधकारȣ कȧ राय मɅ पूण[ Ǿप से असमथ[ न

हो िजस दशा मɅ Ĥभाͪवत åयिÈत को उपयुÈत Ǿप से पुनवा[ͧसत ͩकया जाएगा।

(6)

उपरोÈत उप-पैरा (5) मɅ कͬथत ͩकए गए अनुसार काम करने के ͧलए अनुपयुÈत

पाए गए ͩकसी åयिÈत को उÈत ĤͩĐयाओं मɅ पुन: Ǔनयोिजत नहȣं ͩकया जाएगा

या काम करने कȧ अनुमǓत तब तक नहȣं होगी, जब तक ͬचͩक×सा अͬधकारȣ उसे

पुन: परȣ¢ण के पæचात् उÈत ĤͩĐयाओं मɅ Ǔनयोिजत ͩकए जाने के ͧलए

उपयुÈतता Ĥमाणीकृत नहȣं कर देता ।

(7)

उपयुÈतता का Ĥमाण-पğ तथा èवाèØय रिजèटर Ǔनरȣ¢क-सह सुͪवधाĤदाता एवं

ͬचͩक×सा Ǔनरȣ¢क-सह-ͪवधाĤदाता को Ǔनरȣ¢ण हेतु त×काल उपलÞध हो, ऐसे

संधाǐरत ͩकया जाएगा और रखा जाएगा ।

8.

काय[ के कमरɉ मɅ खाɮय, पेय आǑद का ĤǓतषेͬधत होना.- काय[ के ͩकसी भी कमरे मɅ

िजसमɅ ĤͩĐया कȧ जाती हो, ͩकसी भी कम[कार ɮवारा न तो कोई भी खाɮय पेय, पान

तथा सुपारȣ या तंबाकू लाई जाएगी और न उसका उपयोग ͩकया जाएगा और भोजन तथा

ͪवĮाम के अÛतरालɉ के दौरान कोई भी åयिÈत ऐसे ͩकसी भी कमरे मɅ नहȣं रहेगा ।

9.

सुर¢ा×मक वèğ - èथापन के अͬधभोगी ɮवारा उपयुÈत सुर¢ा×मक सव[छादȣ (ओवर

आãस) तथा शीष[ छदकɉ को उपलÞध कराया जाएगा उÛहɅ बनाए रखा जाएगा तथा

èवÍछ रखा जाएगा और. ऐसे सव[छादȣ तथा शीष[ छादक Ǔनयोिजत åयिÈतयɉ ɮवारा पहने

जाएंगे।

10.

काय[ के कमरɉ, औजारɉ आǑद कȧ èवÍछता - वे कमरे िजनमɅ åयिÈतयɉ को Ǔनयोिजत

ͩकया गया हो तथा उनके उपयोग मɅ लाये जाने वाले समèत औजारɉ और साͬधğɉ को

èवÍछ िèथǓत मɅ रखा जाएगा।

11.

Ĥ¢ालन कȧ सुͪवधाएँ- (1) अͬधभोगी Ǔनयोिजत ͩकए गए समèत åयिÈतयɉ के उपयोग के

ͧलए उपयुÈत Ĥ¢ालन कȧ सुͪवधाओं कȧ, िजनमɅ Ǔनàनͧलͨखत सिàमͧलत हɉगी, उपलÞध

करेगा तथा उÛहɅ बनाए रखेगा

(क)

ͬचकनी अभेɮय सतह का टब होगा, िजसमɅ Üलग रǑहत वेèट पाइप

अÛवायोिजत होगा और वह पया[Üत लàबाई का होगा, िजसमɅ ͩकसी एक

समय मɅ Ǔनयोिजत Ĥ×येक 10 åयिÈतयɉ के ͧलए कम से कम 2 फȧट का

èथान ͧमल सके तथा िजसमɅ टब के ऊपर लगी हई टɉǑटयɉ या फåवारɉ से

जो 2 फȧट से अͬधक अÛतर पर हɉगे, èवÍछ जल का सतत् Ĥदाय होता;

या .

(ख)

ͩकसी एक समय मɅ Ǔनयोिजत ĤǓत दस åयिÈतयɉ के ͧलए कम से कम

एक वाश बेͧसन होगा, जो वेèट पाइप तथा Üलग से अÛवायोिजत होगा

और िजसमɅ èवÍछ जल का सतत् Ĥदाय होता है, साथ हȣ दोनɉ मɅ से

ͩकसी भी दशा मɅ नाखून साफ करने के बुरशɉ, साबुन या अÛय उपयुÈत

èवÍछता सामĒी और èवÍछ तौͧलयɉ का पया[Üत Ĥदाय होगा।

(2)

इस Ĥकार Ĥदाय कȧ गई सुͪवधाएँ ͩकसी उƣरदायी åयिÈत के Ĥभार मɅ रखी

जाएंगी और èवÍछ रखी जाएंगी। 12. भोजन क¢ या èवãपाहार गृह.- अͬधभोगी

Ǔनयोिजत ͩकए åयिÈतयɉ के उपयोग के ͧलए भोजन करने कȧ उपयुÈत तथा

पया[Üत åयवèथा करेगा और उसे बनाए रखेगा । इस åयवèथा मɅ काय[ के ͩकसी

कमरे मɅ पृथक् कमरे का उपयोग सिàमͧलत होगा, िजसे पया[Üत मेजɉ और बɅचɉ

से सिÏजत ͩकया जाएगा तथा जब तक ͩक गरम भोजन देने वाले èवãपाहार गृह

कȧ åयवèथा न हो, भोजन गरम करने हेतु पया[Üत साधन उपलÞध कराए जाएंगे।

कमरे को èवÍछ वायु के पǐरचालन ɮवारा पया[Üत Ǿप से संवाǓतत ͩकया जाएगा,

ͩकसी उƣरदायी åयिÈत के Ĥभार मɅ रखा जाएगा, èवÍछ रखा जाएगा।

13.

Èलोक Ǿम - अͬधभोगी Ǔनयोिजत ͩकए गए åयिÈतयɉ के उपयोग के ͧलए काय[ के

घÖटɉ । मɅ न पहने जाने वाले वèğɉ के रखने तथा गीले वèğɉ के सुखाने के ͧलए

उपयुÈत èथान करेगा तथा उसे बनाए रखेगा।

अनुसूची - सात

पेĚोल से पेĚोल गैस का उ×पादन

1.

िèğयɉ और अãपवयèक के संबंध मɅ ĤǓतषेध - ͩकसी भी èğी या अãपवयèक को ͩकसी

भी भवन मɅ, िजसमɅ पेĚोल से पेĚोल गैस का उ×पादन ͩकया जाता हो, Ǔनयोिजत या काय[

करने के ͧलए अनु£ात या Ĥवेश करने के ͧलए अनु£ात नहȣं ͩकया जाएगा ।

2.

Ýलेम ĚेÜस - पेĚोल से पेĚोल गैस का उ×पादन करने वाले संयंğ और उससे जुड़े हुए

पाइप तथा अÛवायुिÈतयɉ को कम से कम दो काय[साधक Ýलेम ĚेÜस से अÛवायोिजत

ͩकया जाएगा, जो इस Ĥकार बनाए जाएंगे तथा संधाǐरत ͩकए जाएंगे, िजसे ͩकसी बन[र से

Ǔनकलȣ हई लौ को संयंğ तक पहुँचने से पीछे रोक सके, इन ĚेÜस मɅ से एक संयंğ के

यथासंभव Ǔनकट अÛवायोिजत ͩकया जाएगा। संयंğ तथा समèत नलɉ और बãवɉ कȧ

Ǔछġ रǑहत दशा मɅ अͬधçठाͪपत ͩकया जाएगा और संधाǐरत ͩकया जाएगा।

3.

भवन या कमरा िजसमɅ उ×पादन ͩकया जाना है - इस अनुसूची मɅ ͪवǓनǑद[çट ͩकए गए

उपबंधɉ के Ĥवृƣ होने के पæचात् पेĚोल से पेĚोल गैसɉ का उ×पादन करने के ͧलए

पǐरǓनͧम[त समèत संयंğ èथापन के भवन के बाहर अÍछȤ Ĥकार से संवाǓतत पृथक

भवन मɅ (जो इसमɅ इसके पæचात् उ×पादन भवन के Ǿप मɅ ǓनǑद[çट ͩकया) पǐरǓनͧम[त

ͩकए जाएंगे, ऐसे संयंğ कȧ दशा मɅ, िजसका इस अनुसूची से ͪवǓनǑद[çट ͩकए गए उपबंधɉ

Ĥवृƣ होने के पूव[ Ǔनमा[ण ͩकया गया हो, वहां उस कमरे के िजसमɅ ऐसे सàबÛधɉ का

Ǔनमा[ण ͩकया गया है (जो इसमɅ इसके पæचात् उ×पादन का कमरा' के Ǿप मɅ ǓनǑद[çट

ͩकया गया है) तथा èथापन के भवन के शेष भाग के मÚय कोई सीधा सàपक[ नहȣं

होगा। जहाँ तक åयवहाय[ हो, ऐसे समèत उ×पादन के कमरे अिÊनरोधी सामͬĒयɉ से

Ǔनͧम[त हɉगे।

4.

अिÊनशामक - पेĚोल से लगी आगɉ को बुझाने के ͧलए काय[साधक साधन पेĚोल से पेĚोल

गैस का उ×पादन करने वाले संयंğ के Ǔनकट सहजगàय िèथǓत मɅ संधाǐरत ͩकए जाएंगे।

5.

संयंğ का मुÉय Ǔनरȣ¢क ɮवारा अनुमोǑदत ͩकया जाना - पेĚोल गैस, पेĚोल गैस का

उ×पादन करने वाले ऐसे संयंğ मɅ, िजसका नमूना तथा Ǔनͧम[त मुÉय Ǔनरȣ¢क-सह

सुͪवधाĤदाता ɮवारा अनुमोǑदत कर दȣ गई हो, हȣ ͪवǓनͧम[त कȧ जाएगी अÛयथा नहȣं।

6.

पेĚोल का बाहर Ǔनकालना - पेĚोल को ͩकसी नालȣ या मोरȣ मɅ Ǔनकल जाने से रोकने के

ͧलए Ĥभावशालȣ उपाय ͩकए जाएंगे।

7.

धूमपान के संबंध मɅ ĤǓतषेध - कोई भी åयिÈत उ×पादन के कमरे या भवन या उसके

समीपवतȸ èथान मɅ धूĨपान नहȣं करेगा या Ǒदयासलाई अिÊन या अनावǐरत ÏयोǓत या

ͬचनगारȣ उ×पÛन के अÛय साधन नहȣं लाएगा और अͬधकांश कम[कारɉ ɮवारा समझी

जाने वालȣ भाषा मɅ ऐसे कमरे या भवन मɅ धूĨपान करने और Ǒदयासलाइयां, अिÊन या

अनावǐरत ÏयोǓत या ͬचनगारȣ उ×पÛन करने के अÛय साधन ले जाने का ĤǓतषेध करते

हए एक चेतावनी देने वालȣ सुचना èथापन मɅ लगाई जाएगी।

8.

पेĚोल या उसके पाğ तक पहुँच - ͩकसी भी अनाͬधकृत åयिÈत कȧ ͩकसी पेĚोल तक या

ऐसे पाğ तक, िजसमɅ पेĚोल हो या िजसमɅ वाèतव मɅ पेĚोल रहा हो, पहँच नहȣं होगी।

9.

ͪवɮयुत अÛवायुिÈतयाँ - समèत ͪवɮयुत अÛवायुिÈतयाँ Ïवालारोधी Ǔनͧम[त कȧ हɉगी तथा

समèत ͪवɮयुत संवाहक या तो धातु के कंडयूट से आवृƣ मɅ हɉगे या सीसे से ढके हɉगे।

10.

दरवाजɉ का Ǔनमा[ण- उ×पादन के कमरे या भवन के समèत दरवाजे बाहर कȧ ओर खुलने

वाले या सरकाने वाले बनाये जाएंगे तथा ͩकसी भी दरवाजे मɅ ऐसी रȣǓत से ताला नहȣं

लगाया जाएगा या उसे अवरोͬधत या बंद नहȣं ͩकया जाएगा, िजसमɅ जब गैस का

उ×पादन हो रहा हो और कोई åयिÈत उ×पादन के कमरे या भवन मɅ काय[ कर रहा हो तो

उसे अंदर से सरलता से तथा तुरÛत न खोला जा सके |

11.

पेĚोल के पाğɉ कȧ मरàमत- ͩकसी भी पाğ कȧ, िजसमɅ पेटोल रहा हो, उ×पादन के कमरे

या भवन मɅ मरàमत नहȣं कȧ जाएगी और ऐसे ͩकसी भी पाğ कȧ तब तक मरàमत नहȣं

कȧ जाएगी, जब तक ͩक पाğ मɅ गरम वाçप न छोड़ी गई हो और उसका आंतǐरक भाग

पूण[त: वाçप से साफ न कर ͧलया गया हो या सुǓनिæचत करने के ͧलए ͩक उसे पेĚोल

या Ïवलनशील वाçप से रǑहत कर Ǒदया गया है, अÛय समान Ĥभावी उपाय Ēहण न कर

ͧलए गए हɉ।

12.

ͬचͩक×सा अͬधकारȣ ɮवारा ͬचͩक×सकȧय परȣ¢ण -

(1)

ͬचͩक×सा अͬधकारȣ इस अनुसूची मɅ उãलेͨखत Ĥͩकयाओ मɅ Ǔनयोिजत Ĥ×येक

कम[कार का परȣ¢ण करेगा । वह ĤǾप 29 मɅ उपयुÈत Ĥमाण-पğ जारȣ करेगा।

(2

यǑद ͩकसी समय ͬचͩक×सा अͬधकारȣ कȧ राय मɅ कोई कम[कार ĤͩĐयाओं मɅ .

Ǔनयोजन हेतु और आगे के आधारɉ पर ͩफट नहȣं पाया जाता है ͩक वहाँ ǓनरÛतर

बने रहने से उसके èवाèØय को खतरा होगा, तो वह उÈत Ĥमाण-पğ मɅ तथा

èवाèØय रिजèटर मɅ ĤǾप 29 पर, अपने Ǔनçकषɟ को अͧभͧलͨखत करेगा । इन

दèतावेजɉ मɅ Ǔनçकषɟ कȧ कȧ गई Ĥͪविçट मɅ उस कालावͬध को भी सिàमͧलत

ͩकया जाएगा, िजसमɅ यह समझा जाता है ͩक उÈत åयिÈत उÈत ĤͩĐया मɅ काय[

के ͧलए अनुपयुÈत है। ऐसी पǐरिèथǓतयɉ मɅ घोͪषत अनुपयुÈत åयिÈत को

वैकिãपक èथान पर रखे जाने कȧ सुͪवधा होगी, जब तक ͩक वह ͬचͩक×सा

अͬधकारȣ कȧ राय मɅ पूण[ Ǿप से असमथ[ न हो गया हो, उस दशा मɅ Ĥभाͪवत

åयिÈत का समुͬचत Ǿप से पुनवा[ͧसत ͩकया जाएगा ।

(3)

कोई भी åयिÈत जो काय[ के ͧलए अनुपयुÈत पाया गया हो, उसे उÈत ĤͩĐया मɅ

जब तक पुन: Ǔनयोिजत नहȣं ͩकया जाएगा या उसे काम करने कȧ अनुमǓत नहȣं

दȣ जाएगी, जब तक ͬचͩक×सा अͬधकारȣ ने और परȣ¢ण करने के पæचात् उसे

पुन: उन ĤͩĐयाओं मɅ Ǔनयोजन के ͧलए उपयुÈत Ĥमाणीकृत न कर Ǒदया हो।

(4)

परȣ¢ण के अͧभलेख Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता को जाँच हेतु सुगमता से , उपलÞध

हɉ, ऐसे संधाǐरत ͩकए जाएंगे।

13.

इन Ǔनयमɉ मɅ पेĚोल से अͧभĤेत है, पेĚोͧलयम अͬधǓनयम, 1937 मɅ यथापǐरभाͪषत

खतरनाक पेĚोͧलयग।

अनुसूची - आठ

अǓतशीē Ïवलनशील ġव और Ïवलनशील दाबयुÈत गैस

1.

लागू होना - यह अनुसूची उन सभी कारखानɉ पर लागू होगी, जहाँ अǓतशीē

Ïवलनशील ġव या Ïवलनशील दाबयुÈत गैसɉ का ͪवǓनमा[ण, भÖडारण रख

रखाव

या उपयोग होता हो ।

2.

पǐरभाषाएँ - इस अनुसूची के Ĥयोजन के ͧलए .

(क)

"अǓतशीē Ïवलनशील ġव" से अͧभĤेत है, ऐसे ġव िजसमɅ उसके घोल, इमलशन

या सèपेÛशन सिàमͧलत भी शाͧमल हɇ, जो पेĚोͧलयम अͬधǓनयम, 1934 कȧ धारा

14 और 15 ɮवारा ǓनǑद[çट ͪवǓनǑद[çट रȣǓत मɅ जाँच करने पर 32 ͫडĒी सेिãसयस

से कम तापमान पर Ïवलनशील वाçप Ǔनकालते हɇ;

(ख)

“Ïवलनशील दाबáÈत गैस" से अͧभĤेत है, ͪवèफोटक अͬधǓनयम, 1948 (1948 का

4) के अधीन बनाए गए èटेǑटक एÖड मोबाइल Ĥेशर वेसãस (अनफायड[) Ǿãस,

1981 के Ǔनयम 2 मɅ पǐरभाͪषत है Ïवलनशील दाबयुÈत गैस ।

3.

भÖडारण - (1) Ĥ×येक कारखानɉ मɅ उपयोग कȧ जाने वालȣ Ïवलनशील ġव या Ïवलनशील

दाबयुÈत गैस उपयुÈत िèथर भÖडारण टɇक या उपयुÈत Ǿप से बÛद बत[न मɅ सुरͯ¢त

èथान पर जमीन के अÛदर, खुले मɅ या पया[Üत अिÊन ĤǓतरोधक संरचना के बने भÖडार

गृह मɅ भÖडाǐरत कȧ जाएगी ।

(2)

Ĥ×येक बत[न या टɇक, िजसमɅ अǓतशीē Ïवलनशील ġव या Ïवलनशील दाबयुÈत

गैस भरȣ हो या भरȣ रहती हो, केवल उपयोग, चालन या अनुर¢ण के समय जैसा

भी आवæयक हो, को छोड़कर हमेशा बंद रखे जाएंगे और उसके कभी फैलने या

ǐरसन हो जाने पर उसे बटोरने या ͩकसी उपयुÈत कÛटेनर मɅ त×काल खालȣ करने

के ͧलए उपयुÈत åयवहाय[ कदम उठाए जाएंगे।

(3)

अǓतशीē Ïवलनशील ġव या Ïवलनशील दाबयुÈत गैस के भÖडारण के ͧलए

उपयोग मɅ आने वाले Ĥ×येक कÛटेनर, बत[न, टɇक, ͧसलेÖडर या भÖडारण गृह पर

èपçट तथा बड़े अ¢रɉ मɅ शÞद "खतरा अǓतशीē Ïवलनशील ġव" या "खतरा

Ïवलनशील दाबयुÈत गैस' अंͩकत हɉगे।

4.

अǓतशीē Ïवलनशील ġवɉ के पǐरवहन हेतु आवेिçठत Ĥणालȣ - èथापन मɅ जहाँ तक

उपयुÈत Ǿप से åयवहाय[ हो, वहाँ अǓतशीē Ïवलनशील ġवɉ को, भÖडारण टɇक या बत[न

से उपयोग के èथान पर पǐरवहन के ͧलए पूण[ Ǿप से आवेिçठत Ĥणालȣ, िजसमɅ पाइप

लाइनɅ, पàप और समǾप उपकरण सिàमͧलत हɇ, से ͩकया जाएगा । ऐसी आवेिçठत

Ĥणालȣ इस Ĥकार Ǿपांͩकत èथाͪपत, चाͧलत और अनुरͯ¢त होगी ͩक ǐरसन या छलक

जाने का खतरा नहȣं रहे |

5.

हवा के साथ Ïवलनशील ͧमĮण बनने से रोक - जहाँ कहȣं ͩकसी उपकरण पाइप लाइन,

वाãव, जोड़ या Ĥणालȣ के अÛय भाग से अǓतशीē Ïवलनशील ġव या Ïवलनशील

दाबयुÈत गैस के ǐरसन या छलक या फैल जाने कȧ सàभावना हो, वहाँ उस फैले हुए या

ǐरसे पदाथ[ को बटोरने या बत[न मɅ भरने या उसे तनु (पतला) करने के सभी åयवहाय[

उपाय ͩकए जाएंगे, ताͩक हवा के साथ Ïवलनशील ͧमĮण का बनना रोक Ǒदया जाए ।

6.

Ïवलन कȧ रोक - Ĥ×येक काम के ͧलए या अÛय èथानɉ पर, जहाँ अǓतशीē Ïवलनशील

ġव या Ïवलनशील पदाथ[ का पǐरवहन, काय[ या उपयोग ͩकया जाता हो या वहाँ हवा मɅ

अǓतÏवलनशील या Ïवलनशील दाबयुÈत गैस के इकɪठȤ होने से आग या ͪवèफोट का

खतरा हो, वहाँ Ïवलन के èğोतɉ को विज[त करने के सभी åयावहाǐरक उपाए ͩकए जाएंगे,

ऐसी पूवा[वधाǓनयाँ Ǔनàनͧलͨखत हɉगी -

(क)

खतरे के ¢ेğ मɅ, या तो सभी Ĥकार के ͪवɮयुत उपकरण विज[त हɉगे या उनकȧ

संरचना, èथापना तथा अनुर¢ण इस Ĥकार होगा ͩक उसके Ïवलन èğोत होने का

खतरे से रोका जा सके;

(ख)

िèथर ͪवɮयुत आवेश को खतरनाक सीमा तक एकğ होने से रोकने के ͧलए Ĥभावी

उपाय अपनाए जाएंगे;

(ग)

कोई åयिÈत लोहे या èटȣल के कȧलɉ युÈत जूते या चÜपल या अÛय खुले हुए

लोह पदाथ[ कȧ चीज, िजसके घष[ण से ͬचंगारȣ Ǔनकलने कȧ संभावना हो, को न तो

पहनेगा और न हȣ पहनने कȧ अनुमǓत दȣ जाएगी;

(घ)

धूĨपान, आग लाना या माͬचस, लाइटर या अÛय धूĨपान कȧ सामĒी ले जाना .

ĤǓतͪषɮध होगा;

(ड)

लोहे के जोड़ युÈत संचालन बेãटɉ का उपयोग नहȣं ͩकया जाएगा; और

(च)

सभी अÛय पूवा[वधाǓनयाँ, जो भी åयवहाय[ हɉ अपनायी जाएंगी, ताͩक अÛय सभी

संभाͪवत èğोतɉ से जैसे खुलȣ Ïवालाएँ, घष[ण से उ×पÛन ͬचंगारȣ, मशीनरȣ या

संयंğ कȧ अǓत तÜत सतह, रासायǓनक अथवा भौǓतकȧ रासायǓनक अͧभͩĐया और

ͪववरण, उçमा, Ĥारàभ होने से रोका जा सके ।

7.

धूĨपान का ĤǓतषेध - ͩकसी èथान मɅ जहाँ अǓतशीē Ïवलनशील ġव या Ïवलनशील

दाबयुÈत गैस कȧ उपिèथǓत होने पर उन पǐरिèथǓतयɉ मɅ धूĨपान नहȣं करेगा, िजसमɅ

धूĨपान से आग का खतरा हो । अͬधभोगी इस अपे¢ा के पालन को सुǓनिæचत करने

हेतु सभी åयवहाय[ उपाय करेगा, िजसमɅ धूĨपान ĤǓतͪषɮध है, यह Ĥदͧश[त करने वाले बड़े

सूचना-पɪट उस हरेक èथान पर जहाँ-जहाँ यह अपे¢ा लागू होती हो लगाने हɉगे।

8.

अिÊनशमन - Ĥ×येक कारखाने मɅ, जहाँ अǓत Ïवलनशील ġव या Ïवलनशील दाबयुÈत गैसɉ

का ͪवǓनमा[ण, भÖडारण, काय[ का उपयोग होता हो, वहाँ अिÊनशमन के उपयुÈत तथा

पया[Üत साधनɉ कȧ åयवèथा होगी । ऐसे साधनɉ कȧ उपयुÈतता तथा पया[Üतता, िजस

अͧभåयिÈत मɅ, èथाई तथा पोटȶबल अिÊनशमन Ĥणालȣ, अिÊनशमन पदाथ[, अिÊनशमन कȧ

ͪवͬध और ĤͩĐयाएँ उस मानक के अनुसार होना सिàमͧलत हɇ, जो Ǔनयमɉ मɅ ͪवǑहत

ͩकए गए हɇ ।

9.

ͬचͩक×सा अͬधकारȣ दवारा ͬचͩक×सकȧय परȣ¢ण -

(1)

ͬचͩक×सा अͬधकारȣ अǓतशीē Ïवलनशील ġव और Ïवलनशील दाबयुÈत गैस

Ǔनमा[ण भंडारण सàवहन एवं उपयोग करने वालȣ ĤͩĐयाओं मɅ Ǔनयोिजत Ĥ×येक

कम[कार का परȣ¢ण करेगा। वह ĤǾप 29 मɅ ͩफटनेस Ĥमाण-पğ जारȣ करेगा।

(2)

यǑद ͩकसी समय ͬचͩक×सा अͬधकारȣ कȧ राय मɅ कोई कम[कार ĤͩĐया मɅ

Ǔनयोजन हेत् और आगे के आधारɉ पर ͩफट नहȣं पाया जाता है ͩक वहाँ ǓनरÛतर

बने रहने से उसके èवाèØय को खतरा होगा तो वह उÈत Ĥमाण-पğ मɅ तथा

èवाèØय रिजèटर मɅ अपने Ǔनçकषɟ को अͧभͧलͨखत करेगा। èवाèØय रिजèटर

ĤǾप 30 मɅ होगा। उसके Ǔनçकषɟ कȧ इन दèतावेजɉ मɅ कȧ गई Ĥͪविçट मɅ उस

कालावͬध को भी उिãलͨखत ͩकया जाएगा, िजसमɅ यह समझा जाता है ͩक उÈत

åयिÈत उÈत ĤͩĐया मɅ काय[ के ͧलए अनͩफट है। इस Ĥकार के अवसरɉ मɅ

घोͪषत अनͩफट åयिÈत को वैकिãपक èथान पर रखे जाने कȧ सुͪवधा होगी, जब

तक ͩक वह ͬचͩक×सा अͬधकारȣ कȧ राय मɅ पूरȣ तौर पर असमथ[ न हो गया हो,

उस दशा मɅ Ĥभाͪवत åयिÈत का उपयुÈत Ĥकार से पुनवा[स ͩकया जाएगा ।

(3)

कोई भी åयिÈत अनͩफट पाया गया हो, उसे उÈत ĤͩĐया मɅ जब तक पुन:

Ǔनयोिजत नहȣं ͩकया जाएगा या उसे काम करने कȧ अनुमǓत नहȣं दȣ जाएगी, जब

तक ͬचͩक×सा अͬधकारȣ ने और परȣ¢ण करने के पæचात् उसे पुन: उन ĤͩĐयाओं

मɅ Ǔनयोजन के ͧलए ͩफट Ĥमाणीकृत न कर Ǒदया हो।

(4)

ͩफटनेस के Ĥमाण-पğ तथा èवाèØय रिजèटर Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधा Ĥदाता एवं

मेͫडकल Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधा Ĥदाता को जाँच हेतु सुगमता से उपलÞध हɉ, ऐसे रखे

जावɅगे।

10.

छूट - ͩकसी èथापन के संबंध मɅ मुÉय Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता का यǑद यह समाधान

हो जाता है ͩक अपवाद èवǾप पǐरिèथǓतयो मɅ ĤͩĐया के ǓनरÛतर न चलने से या ͩकसी

अÛय कारण से इस अनुसूची के सभी या कई उपबंध èथापन मɅ कम[कारɉ के बचाव के

ͧलए आवæयक नहȣं हɇ तो मुÉय Ǔनरȣ¢क-सह-ͪवधाĤदाता एक लेखी Ĥमाण पğ ɮवारा,

िजसे ͩक वह अपनी èवेÍछा से ͩकसी भी समय Ǔनरèत कर सकता है, ऐसे ͩकसी èथापन

को ऐसे सभी या उनमɅ से ͩकसी उपबंधɉ से उन शतɟ, यǑद कोई हɇ, के अधीन रहते हुए

छूट दे सकेगा।

अनुसूची - नौ

कÍची खालɉ और चमड़ɉ का लाइǓनंग तथा उनको कमाना और उससे Ĥासंͬगक

ĤͩĐयाएँ

1.

चेतावनी का इिæतहार -

(1)

मुÉय Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता ɮवारा उिãलͨखत ĤǾप मɅ ͬगãटȣ रोग (एÛĠेÈस)

के संबंध मɅ चेतावनी के इिæतहार èथापन के ऐसे Ĥमुख èथानɉ पर, जहाँ वे

Ǔनयोिजत åयिÈतयɉ ɮवारा सरलता से तथा ͪवधापूव[क पढ़े जा सकɅ , ͬचपकाये

जाएंगे।

(2)

मुÉय Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधा Ĥदाता ɮवारा उिãलͨखत ĤǾप मɅ ͬगãटȣ रोग ͪवषयक

चेतावनी के इिæतहार कȧ एक ĤǓत Ĥ×येक Ǔनयोिजत åयिÈत को, जबͩक वह काम

पर लगाया जाए और त×पæचात् यǑद Ǔनयोिजत रहता हो तो Ĥ×येक कलेÖडर वष[

के Ĥथम Ǒदन दȣ जाएगी

(3)

चमड़ी का Đोम के Ĥभाव के संबंध मɅ चेतावनी के इिæतहार Ĥ×येक èथापन के,

िजसमɅ Đोम का घोल उपयोग मɅ लाया जाता हो, Ĥमुख èथानɉ पर ͬचपकाए जाएंगे

और ऐसे इिæतहार ऐसी जगह लगाए जाएंगे, िजससे Ǔनयोिजत åयिÈतयɉ ɮवारा

सरलता से तथा सुͪवधापूव[क पढ़े जा सके।

(4)

"Ĥथमोपचार" पेटȣ या अलमारȣ कȧ िèथǓत और ऐसी पेटȣ तथा अलमारȣ के

भारसाधक åयिÈत का नाम बदलती हुई सूचनाएँ èथापन के Ĥमुख èथानɉ पर

ͬचपकाई जाएंगी।

(5)

यǑद èथापन मɅ Ǔनयोिजत कोई åयिÈत अͧशͯ¢त हो तो कंͫडका 1, 2 तथा 4 मɅ

उिãलͨखत ͩकए गए इिæतहारɉ कȧ ͪवषय-वèतु को और यǑद èथापन मɅ Đोम के

घोल उपयोग मɅ लाए जाते हɉ तो कंͫडका 3 मɅ उिãलͨखत इिæतहारɉ कȧ ͪवषय

वèतु को ऐसे अͧशͯ¢त åयिÈत को सावधानीपूव[क समझाने के Ĥभावी उपाय ͩकए

जाएंगे।

2.

सुर¢ा×मक पǐरधान - दखलकार सुर¢ा×मक पǐरधान कȧ Ǔनàनͧलͨखत वèतुओं को

उपलÞध करेगा तथा उÛहɅ अÍछȤ दशा मɅ बनाये रखेगा.

(क)

वण[ धात् घोलɉ से सàपक[ सिÛनǑहत करने वालȣ ĤͩĐयाओं िजसमɅ ऐसे घोलɉ का

Ǔनमा[ण भी सिàमͧलत है, मɅ Ǔनयोिजत åयिÈतयɉ के ͧलए बरसाती जूते, पायंचे,

पेशबÛद तथा दèताने;

(ख)

चूनाबाड़ा मɅ Ǔनयोिजत åयिÈतयɉ के ͧलए दèताने तथा जूते; और

(ग)

खÖड (क) तथा (ख) मɅ उिãलͨखत ĤͩĐयाओं के अǓतǐरÈत खाल या चमड़े के

काम मɅ सिÛनǑहत होने वालȣ ĤͩĐयाओं मɅ Ǔनयोिजत åयिÈतयɉ के ͧलए

सुर¢ा×मक जूते, पेशबÛद तथा दèताने:

परÛतु - (एक) दèताने, पेशबÛद, पायंचे या जूते, रबर या चमड़े के हो सकते

हɇ,ͩकÛतु उपखÖड (क) तथा (ख) के अधीन उपबंͬधत दèताने तथा जूते रबर के हɉगे;

(दो)

हाथ से फैलाकर तÉता बनाने वाले या ऐसी ĤͩĐयाओं मɅ, िजसमɅ चूना,

सोͫडयम सãफाइड या अÛय कािèटक मǑदरा से सàपक[ होने का जोͨखम न हो,

Ǔनयोिजत åयिÈतयɉ को दèताने का उपबंध नहȣं भी ͩकया जा सकेगा।

3

Ĥ¢ालन कȧ सुͪवधायɅ, भोजन क¢ तथा Èलोक Ǿम - समèत Ǔनयोिजत åयिÈतयɉ के ...

उपयोग के ͧलए Ǔनàनͧलͨखत कȧ åयवèथा कȧ जाएगी और उÛहɅ èवÍछ दशा मɅ तथा

अÍछȤ मरàमत कȧ दशा मɅ रखा जाएगा।

(क)

ͬचकनी अभेघ सतह का एक टब होगा, िजसमɅ Üलग रǑहत वेèट पाइप

अÛवायोिजत होगा और यह पया[Üत लàबाई का होगा, िजससे ͩकसी एक समय मɅ

Ǔनयोिजत Ĥ×येक दस åयिÈतयɉ के ͧलए कम से कम 600 ͩक.मी. का èथान ͧमल

सके तथा िजसमɅ टब के ऊपर लगी हुई टɉǑटयɉ या फåवारɉ से, जो 600 ͩक.मी से

अͬधक अÛतर पर हɉगे, जल का सत Ĥदाय होता हो; या

(ख)

ͩकसी एक समय मɅ Ǔनयोिजत ऐसे Ĥ×येक दस åयिÈतयɉ के ͧलए कम से कम

एक वाश बेͧसन होगा, जो वेèट पाइप तथा Üलग से अÛवायोिजत होगा, िजसमɅ

जल का सतत् Ĥदाय होता होय साथ हȣ दोनɉ मɅ ͩकसी भी दशा मɅ नाखून साफ

करने के Ħुशɉ, साबुन या अÛय उपयुÈत èवÍछता सामĒी और èवÍछ तौͧलयɉ का

पया[Üत Ĥदाय होगा; या

(ग)

भोजन के अÛतरालɉ के दौरान पǐरसर मɅ रहने वाले åयिÈतयɉ के ͧलए उपयुÈत

भोजन क¢ कȧ, जो पया[Üत मेजɉ तथा बɅचɉ और भोजन गरम करने तथा पानी

उबालने के ͧलए समुͬचत साधनɉ से सिÏजत होगा। भोजन क¢ͩकसी ऐसे कमरे

या सायबान से, िजसमɅ खालɉ या चमड़ɉ का संĒह ͩकया जाता हो, शोधन ͩकया

जाता हो या अͧभसाध० ͩकया जाता हो, पृथक होगा Èलोक Ǿम से पृथक होगा

और ͩकसी उƣरदायी åयिÈत के Ĥभाव मɅ रखा जाएगा।

(घ)

अͬधभोगी दखलकार समèत Ǔनयोिजत åयिÈतयɉ के उपयोग के ͧलए काय[ के घंटɉ

के दौरान उतारे गए पǐरधानɉ के ͧलए यथोͬचत èथान का तथा सुर¢ा×मक

पǐरधान के ͧलए एक अÛय èथान का उपबंध करेगा तथा बनाए रखेगा और दोनɉ

मामलɉ मɅ पǐरधानɉ कȧ यǑद गीले होतो सुखाने के ͧलए पया[Üत Ĥबंध भी करेगा |

इस Ĥकार उपबंͬधत èथान सभी समय èवÍछ रखा जाएगा और ͩकसी उƣरदायी

विÈत के Ĥभार मɅ रखा जाएगा।

4.

काय[ के कमरɉ मɅ खाɮय पेय आǑद का ĤǓतषेͬधत होना - काय[ के ͩकसी भी कमरे मɅ या

ͩकसी भी सायबान मɅ, िजसमɅ खालɉ या चमडɉ का संĒह ͩकया जाता हो, शोधन ͩकया

जाता है या अͧभसाधन ͩकया जाता हो, ͩकसी भी कम[कार ɮवारा न तो कोई भी खाɮय,

पेय, पान तथा सुपारȣ या तंबाकू लाई जाएगी और न उसका उपयोग ͩकया जाएगा।

5.

ͬचͩक×सकȧय परȣ¢ण - (1) हरेक èथापन िजस पर यह अनुसूची लागू होती हो, का

अͬधभोगी:

(क)

वहाँ Ǔनयोिजत कम[कारɉ के èवाèØय पर ͬचͩक×सीय Ǔनगरानी रखने के ͧलए अह[

ͬचͩक×सा åयवसायी कȧ åयवèथा करेगा;

(ख)

उÈत ͬचͩक×सा åयवसायी को खÖड (क) मɅ ǓनǑद[çट Ĥयोजन के ͧलए सभी

आवæयक सुͪवधायɅ Ĥदƣ करेगा;

(ग)

Đोͧमयम पदाथɟ के संपक[ मɅ रहने वाले åयिÈतयɉ के हाथɉ कȧ सÜताह मɅ दो बार

जाँच कराए जाने कȧ åयवèथा करेगा; और

(घ)

कम[कारɉ के आसानी से पहुँच गàय बाÈस मɅ उपयुÈत मलहम तथा Üलाèटर का

Ĥदाय करेगा तथा बÈसɉ को केवल मलहम तथा Üलाèटर के हȣ उपयोग मɅ लाया

जाएगा।

(2)

कÍची खालɉ और चमड़ɉ का लाइǓनंग तथा उनको कमाना और उससे

Ĥासंͬगक ĤͩĐयाओं पर Ǔनयोिजत Ĥ×येक कम[कार का ͬचͩक×सा

अͬधकारȣ

परȣ¢ण करेगा। वह ĤǾप 29 मɅ ͩफटनेस Ĥमाण-पğ जारȣ करेगा।

(3)

यǑद ͩकसी समय ͬचͩक×सा अͬधकारȣ कȧ राय मɅ कोई कम[कार

ĤͩĐया

मɅ

Ǔनयोजन हेतु और आगे के आधारɉ पर ͩफट नहȣं पाया जाता

है ͩक वहाँ ǓनरÛतर

बने रहने से उसके èवाèØय को खतरा होगा तो

वह

उÈत

Ĥमाण-पğ

मɅ

तथा

èवाèØय रिजèटर मɅ ĤǾप-30 मɅ अपने

Ǔनçकषɟ को अͧभͧलͨखत करेगा। उसके

Ǔनçकषɟ कȧ इन दèतावेजɉ मɅ

कȧ गई Ĥͪविçट मɅ उस कालावͬध को भी उिãलͨखत

ͩकया जाएगा, िजसमɅ यह समझा जाता है ͩक उÈत åयिÈत उÈत ĤͩĐया मɅ काय[ के

ͧलए अनुपयुÈत है। इस Ĥकार घोͪषत अनͩफट åयिÈत को वैकिãपक

èथान

पर रखे जाने कȧ सुͪवधा होगी, जब तक ͩक वह ͬचͩक×सा अͬधकारȣ कȧ राय मɅ पूरȣ तौर

पर असमथ[ न हो गया हो, उस दशा मɅ Ĥभाͪवत åयिÈत का उपयुÈत Ĥकार से पुनवा[स

ͩकया जाएगा ।

(4)

कोई भी åयिÈत अनͩफट पाया गया हो, उसे उÈत ĤͩĐया मɅ जब तक

पुन:

Ǔनयोिजत नहȣं ͩकया जाएगा या उसे काम करने कȧ अनुमǓत नहȣं दȣ जाएगी, जब तक

ͬचͩक×सा अͬधकारȣ ने और परȣ¢ण करने के पæचात् उसे पुन: उन ĤͩĐयाओं मɅ Ǔनयोजन

के ͧलए ͩफट Ĥमाणीकृत न कर Ǒदया हो।

(5)

ͩफटनेस के Ĥमाण-पğ तथा èवाèØय रिजèटर Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधा Ĥदाता एवं

मेͫडकल Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधा Ĥदाता को जाँच हेतु सुगमता से उपलÞध हɉ, ऐसे रखे जावɅगे

।

अनुसूची - दस

ͪĤंǑटंग Ĥेस तथा टाइप फाउÛĜी मɅ कȧ जाने वालȣ सीसे कȧ ĤͩĐयाएँ

1.

छूट - जहाँ मुÉय Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधा Ĥदाता का यह समाधान हो जाए ͩक

अनुसूची के समèत या कोई उपबंध Ǔनयोिजत åयिÈतयɉ कȧ सुर¢ा के ͧलए

आवæयक नहȣं हɇ तो वह ͧलͨखत Ĥमाण-पğ ɮवारा ͩकसी èथापन को ऐसी शतɟ के

अÚयधीन रहते हुए जैसी ͩक वह उसमɅ उिãलͨखत करे, ऐसे समèत या ͩकÛहȣं भी

उपबंधɉ से छूट दे सकेगा । ऐसा Ĥमाण पğ मुÉय Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधा Ĥदाता के

ɮवारा ͩकसी भी समय ĤǓतसंहरण ͩकया जा सकेगा।

2.

पǐरभाषाएँ - इस अनुसूची के Ĥयोजन के ͧलए "सीसायुÈत पदाथ[" से अͧभĤेत है ऐसे

पदाथ[ िजसमɅ कम से कम पाँच ĤǓतशत सीसा हो । (1) "सीसे कȧ ĤͩĐया" से अͧभĤेत है

(क)

ढालने तथा यांǒğक मुġयोजन (कािèटंग एÖड मेकेǓनकल कàपोिजंग के ͧलए सीसे

या सीसे के ͩकसी पदाथ[ के गलाने;

(ख)

उपयोग मɅ लाए गए सीसेयुÈत पदाथ[ से मशीनɉ के ǐरचािज[ग;

(ग)

ͩकसी अÛय काय[ से है, िजसमɅ मेिãटंग पाट[स से मैल हटाना, Üलंजस[ (यंğɉ से गोता

मालने वाले भागɉ) का साफ करना सिàमͧलत हɇ; और

(घ)

सीसेयुÈत पदाथ[ का अͧभसाधन करने, उसे वहन करने या उसके अÛय उपचार।

(2)

"काय[साधक वायु Ǔनçकासक' से अͧभĤेत है गैस, वाçप, धूल या धुएँ को

Ǔनकालने के ͧलए ताप या' यांǒğक साधनɉ ɮवारा ͩकए गए èथानीय संवातन

िजससे उÛहɅ ͩकसी èथान कȧ, िजसमɅ काम ͩकया जा रहा हो, वायु के ͧमल जाने

से रोका जा सके। ͩकसी भी वाय Ǔनçकासक को

काय[साधक

नहȣं

समझा

जाएगा, जो गैस, वाçप, धुआँ या धूल को उस

èथान से हटा सके, जहाँ वे

उ×पÛन होती हɉ ।

3.

वायु Ǔनçकासन (एÊजाèट ĜाÝट) - Ǔनàनͧलͨखत ĤͩĐयाओं मɅ से कोई भी ĤͩĐया

काय[साधक वाय Ǔनçकासन करके हȣ कȧ जाएगी अÛयथा नहȣं –

(क)

सीसेयुÈत पदाथ[ या èलÊज (कोçठक) के गलाने

(ख)

सीसेयुÈत पदाथ[ को गरम करने कȧ, िजसमɅ वह वाçप िजसमɅ सीसा अÛतͪव[çट हो,

Ǔनकालȣ जा सके या जब तक ͩक वह ऐसी रȣǓत मɅ न ͩकया जाए ͩक ͩकसी

èथान कȧ, िजसमɅ ͩक काय[ ͩकया जाता हो, गैस, वाçप, धुआँ और धूल मɅ आसानी

से ͧमल जाने से उसे रोका जा सके या जब तक ͩक ͪवɮयुत ɮवारा गरम ͩकए

गए तथा थमोèटेǑटकलȣ कÛĚोãड मेिãटंग पाट[स (ताप èथापकȧय Ǔनयंǒğत ġवण

पाğ) मɅ न कȧ जाए | ऐसा वायु Ǔनçकासन यांǒğक साधनɉ ɮवारा ͩकया जाएगा

और इस Ĥकार बनाया जाएगा, िजससे Ǔनकलȣ हुई धूल, धुआँ, गैस या वाçप पर

उसकȧ उ×पͪƣ के èथान के यथासंभव Ǔनकट काय[ कर सके।

4.

िèğयɉ तथा अãपवयèक के संबंध मɅ ĤǓतषेध - ͩकसी भी èğी या अãपवयèक को सीसे

कȧ ͩकसी भी ĤͩĐया मɅ Ǔनयोिजत या काय[ करने के ͧलए अनु£ात नहȣं ͩकया जाएगा ।

5.

कǓतपय ĤͩĐयाओं का पृथÈकरण - Ǔनàनͧलͨखत ĤͩĐयाओं मɅ से Ĥ×येक को ऐसी रȣǓत मɅ

तथा ऐसी िèथǓतयɉ के अधीन ͩकया जाएगा, िजससे एक का दूसरे से तथा ͩकसी अÛय

पदाथ[ से Ĥभावी पृथÈकरण Ǔनिæचत ͩकया जा सके

(क)

सीसे का या सीसेयुÈत पदाथ[ को गलाने कȧ,

(ख)

सीसे कȧ सीलɅ (लैड इÛगाɪस) ढालने कȧ,

(ग)

मेकेǓनकल कàपोिजंग (यांǒğक मुġयोजन) कȧ ।

6.

मैल रखने के ͧलए पाğ - कसकर लगने वाले ढÈकन से युÈत एक उपयुÈत पाğ कȧ

åयवèथा कȧ जाएगी, जो मैल के ͧलए, जैसे हȣ ͩक वह Ĥ×येक मेिãटंग पाट से Ǔनकाला

जाए, उपयोग मɅ लाया जाएगा ऐसा पाğ, जब काय[ के कमरे मɅ मशीन के Ǔनकट हो तो

उस दशा के अǓतǐरÈत जबͩक उसमɅ मैल इकɪठा ͩकया जा रहा हो, ढंका हुआ रखा

जाएगा।

7.

काय[ के कमरे का फश[ - Ĥ×येक कमरे का, िजसमɅ सीसे कȧ ĤͩĐया कȧ जाती हो, फश[

(क)

सीमɅट या समान पदाथ[ का होगा, िजससे ͩक वह ͬचकना हो और जल से अभेɮय

रहे;

(ख)

अÍछȤ िèथǓत मɅ, बनाए रखा जाएगा;

(ग)

जब उस èथान मɅ कोई अÛय काय[ न ͩकया जा रहा हो, उस समय अÍछȤ तरह

पानी Ǔछड़कने के पæचात् ĤǓतǑदन पूण[ तथा साफ ͩकया जाएगा।

8.

भोजन करने का कमरा (मैस ǽम) - सीसे कȧ ĤͩĐया Ǔनयोिजत तथा भोजन के ͧलए

अÛतरालɉ के दौरान मɅ पǐरसर मɅ रहने वाले समèत åयिÈतयɉ के उपयोग के ͧलए एक

उपयुÈत सह भोजन क¢ कȧ, जो पया[Üत मेजɉ तथा बɅचɉ से सिÏजत होगा, åयवèथा कȧ

जाएगी तथा उसे बनाए रखा जाएगा।

9.

Ĥ¢ालन कȧ सुͪवधाएं - (क) सीसे कȧ ĤͩĐया मɅ Ǔनयोिजत समèत åयिÈतयɉ के उपयोग .

के ͧलए èवÍछ तथा अÍछȤ मरàमत कȧ दशा मɅ Ǔनàनͧलͨखत कȧ åयवèथा कȧ जाएगी

तथा उसे बनाए रखा जाएंगा (क) Ĥ¢ालन èथान, िजसमɅ या तो।

(एक) ͬचकनी अभेɮय सतह का एक टब होगा, िजसमɅ Üलग रǑहत वेèट पाइप

अÛवायोिजत होगा और वह पया[Üत लàबाई का होगा, िजससे ͩकसी एक समय मɅ

Ǔनयोिजत Ĥ×येक पाँच åयिÈतयɉ के ͧलए कम से कम दो फȧट का èथान ͧमल -

सके तथा िजसमɅ टबल के ऊपर लगी हई टɉǑटयɉ या फåवारɉ से, जो दो फȧट से

अͬधक अÛतर पर न हɉगे, èवÍछ जल का सतत् Ĥदाय होता हो।

(दो)

ͩकसी एक समय मɅ Ǔनयोिजत ऐसे Ĥ×येक पाँच åयिÈतयɉ के ͧलए –

(क)

कम से कम एक वाश बेͧसन होगा, जो वेèट पाइप तथा Üलग से अÛवायोिजत

होगा तथा िजसमɅ जल का पया[Üत Ĥदाय होगा या सदैव शीēता से उपलÞध हो

सकेगा; और

(ख)

साबुन या अÛय उपयुÈत èवÍछता सामĒी के पया[Üत Ĥदाय सǑहत उपयुÈत

सामĒी से बनी हुई èवÍछ तौͧलयɉ को, जो ĤǓतǑदन बदलȣ जाएंगी, पया[Üत Ĥदाय

होगा ।

10.

ͬचͩक×सा सुͪवधाएँ और परȣ¢ण.-

(1)

हर एक èथापन, िजस पर यह अनुसूची लागू होती - हो, का अͬधभोगी

(क)

वहाँ Ǔनयोिजत कम[कारɉ के èवाèØय पर Ǔनगरानी हेतु एक अह[ ͬचͩक×सा

åयवसायी कȧ åयवèथा करेगा; और

(ख)

उÈत ͬचͩक×सा åयवसायी को खÖड (क) मɅ ǓनǑद[çट Ĥयोजन के ͧलए सभी

आवæयक सुͪवधाएँ Ĥदƣ करेगा।

(2)

सीसे कȧ ĤͩĐया मɅ Ǔनयोिजत हर एक कम[कार का, उसके Ĥथम Ǔनयोजन के 15

Ǒदन के भीतर ͬचͩक×सा अͬधकारȣ ɮवारा परȣ¢ण ͩकया जाएगा । ऐसे परȣ¢ण मɅ

खून और मूğ मɅ सीसे कȧ माğा, मूğ मɅ ए.एल.जे. हȣमोÊलोबीन, िèटपल आफ

सेãस और èटेडीनेस जाँच ǓनǑहत होगी । कोई भी कम[कार को उसके Ĥथम

Ǔनयोजन के 15 Ǒदन बाद जब तक ͬचͩक×सा अͬधकारȣ ɮवारा ऐसे Ǔनयोजन हेतु

उसे ͩफट Ĥमाͨणत न कर Ǒदया गया हो, काम करने कȧ अनुमǓत नहȣं होगी।

(3)

उÈत ĤͩĐयाओं मɅ Ǔनयोिजत हर एक कम[कार का एक छह कलेÖडर मास मɅ कम

से कम एक बार ͬचͩक×सा अͬधकारȣ ɮवारा पुन: परȣ¢ण ͩकया जाएगा । ऐसे

परȣ¢ण मɅ जहाँ कहȣं ͬचͩक×सा अͬधकारȣ ठȤक समझे, उप-पैरा (1) मɅ ͪवǓनǑद[çट

जाँच ǓनǑहत होगी।

(4)

ͪĤंǑटंग Ĥेस तथा टाइप फाउÛĜी मɅ कȧ जाने वालȣ सीसे कȧ ĤͩĐयाओं पर

Ǔनयोिजत Ĥ×येक कम[कार कȧ ͬचͩक×सा अͬधकारȣ परȣ¢ण करेगा। वह ĤǾप 29 मɅ

ͩफटनेस का Ĥमाण पğ जारȣ करेगा।

(5)

यǑद ͩकसी भी समय ͬचͩक×सा अͬधकारȣ कȧ यह राय हो ͩक उÈत ĤͩĐयाओं के

कम[कार और Ǔनयोिजत करने के ͧलए इस आधार पर ͩफट नहȣं पाया जाता है ͩक

आगे ǓनरÛतर Ǔनयोिजत रहने से उसके èवाèØय को ͪवशेष खतरा होगा तो वह

अपने Ǔनçकषɟ का उÈत Ĥमाण-पğ और èवाèØय रिजèटर ĤǾप 30 मɅ

अͧभͧलͨखत करेगा। इन दèतावेजɉ मɅ उसके Ǔनçकषɟ कȧ Ĥͪविçटयɉ मɅ उÈत

åयिÈत को उस ĤͩĐयाओं मɅ Ǔनयोजन से Ǔनलंǒबत åयिÈत को कारखाना Ĥबंधक

ɮवारा वैकिãपक èथान कȧ सुͪवधा Ĥदƣ कȧ जाएगी, जब तक ͩक ͬचͩक×सा

अͬधकारȣ कȧ राय मɅ वह पूरȣ तौर पर असमथ[ न हो गया हो और उस दशा मɅ

Ĥभाͪवत åयिÈत का उपयुÈत तौर पर पुनवा[स ͩकया जाएगा।

(6)

उिãलͨखत काम के ͧलए अनͩफट पाए गए åयिÈत को पुन: Ǔनयोिजत करने या

काम करने कȧ अनुमǓत नहȣं होगी, जब तक ͩक ͬचͩक×सा अͬधकारȣ ɮवारा और

परȣ¢ण करने के पæचात् उन ĤͩĐयाओं मɅ Ǔनयोजन हेतु उसे पुन: ͩफट Ĥमाͨणत

न कर Ǒदया गया हो।

(7)

ͩफटनेस Ĥमाण पğ ĤǾप 29 और èवाèØय रिजèटर ĤǾप 30 Ǔनरȣ¢क सह

सुͪवधाĤदाता एवं ͬचͩक×सा Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता हेतु त×काल उपलÞध हो

सके, ऐसे रखे जाएंगे।

11.

काय[ के कमरे मɅ खाɮय पेय आǑद का ĤǓतषेͬधत होना- काय[ के ͩकसी भी कमरे मɅ,

िजसमɅ सीसे कȧ कोई भी ĤͩĐया कȧ जाती हो, ͩकसी भी कम[कार ɮवारा न तो ͩकसी

खाɮय, पेय, पान, सुपारȣ या तàबाकू का उपयोग ͩकया जाएगा और न हȣ उसे लाया

जाएगा।

अनुसूची - Êयारह

रासायǓनक काय[

भाग-एक

1.

लागू होना - यह अनुसूची रासायǓनक कायɟ मɅ ͩकए जाने वाले समèत ͪवǓनमा[ण और

उससे आनुषंͬगक ĤͩĐयाओं पर लागू हɉगी ।

2.

पǐरभाषाएँ - इस अनुसूची के Ĥयोजन के ͧलए -

(क)

"रासायǓनक काय[" से अͧभĤेत है ͩकसी èथापन या èथापन के भाग मɅ ͩकए जाने

वाले काय[ जो इस अनुसूची के पǐरͧशçट 'क' मɅ सूचीबɮध ͩकए गए है;

(ख)

“स¢ण वायु Ǔनçकासक" से अͧभĤेत है गैस, वाçप, धुओं या धूल को बाहर Ǔनकालने

के ͧलए यांǒğक या अÛय साधनɉ ɮवारा Ĥभावी ͩकए गए èथानीय संवातन िजससे

ऐसे ͩकसी èथान, िजसमɅ काम ͩकया जा रहा हो, कȧ वायु मɅ उसे ͧमल जाने से

रोका जा सके;

(ग)

"Þलȣͬचंग पाउडर" से अͧभĤेत है Þलȣͬचंग पाउडर िजसे सामाÛयत: चूने का Èलोराइड

कहा जाता है;

(घ)

"Èलोरेट" से अͧभĤेत है Èलोरेट या पर-Èलोरेट;

(ड)

“कािèटक" से अͧभĤेत है पोटेͧशयम या सोͫडयम के Đोमेट या बाइĐोमेट के

ͪवǓनमा[ण या ͪवǓनमा[ण के संबंध मɅ इन पदाथɟ के अͧभसाधन, संचालन या अÛय

उपचार;

(च)

“ĐोमोĤͩĐया" से अͧभĤेत है पोटेͧशयम या सोͫडयम के Đोमेट या बाइĐोमेट के

ͪवǓनमा[ण या ͪवǓनमा[ण के संबंध मɅ इन पदाथɟ के अͧभसाधन, संचालन या अÛय

उपचार;

(छ)

“नाइĚो या एमीनɉ" से अͧभĤेत है फȧनोल तथा बेÛजीन या इनके समǾप पदाथɟ

के नाइĚो या एमीनɉ यौͬगकɉ का ͪवǓनमा[ण और इन पदाथɟ मɅ से ͩकसी के भी

उपयोग से ͪवèफोटक पदाथ[ बनाने ;

(ज)

पद "परͧमट टू वक[ " Ĥणालȣ से अͧभĤेत है भाग-दो के पैरा 20 के अधीन Ǔनधा[ǐरत

ĤͩĐया के अनुपालन ;

(झ)

"झɮध ͪवषैले पदाथ[" से अͧभĤेत है वे सभी पदाथ[ जो जब वे मानव शरȣर मɅ æवाँस

लेने या खा लेने या ×वचा ɮवारा सोखने के ɮवारा पया[Üत माğा मɅ Ĥͪवçट हो

जाने से इसके èवाभाͪवक रासायǓनक या जीव वै£ानी Ĥभावɉ से आरͯ¢त होने के

कारण मनुçय कȧ मृ×यु या उसके èवाèØय को गंभीर Ǿप से पीड़ा या उसके

èवाèØय मɅ दȣघ[ èथायी हाǓनकारक Ĥभाव कर दɅ। उन पदाथɟ के संबंध मɅ,

िजनकȧ Ǔनयम 124-ख मɅ टȣ.एल.बी. (èवीकार योÊय èतर) ǓनǑद[çट है। उसमɅ

ͪवǓनǑद[çट उसकȧ साÛġता से अͬधक साÛġता होने पर वह ͪवषैला होगा;

(ञ)

"आपात िèथǓत" से अͧभĤेत है उस िèथǓत या दशा िजससे ͩक मनुçय के èवाèØय

या जीवन को खतरा हो या िजससे बड़ी माğा मɅ आग या ͪवèफोट या काय[èथल

तथा बाहरȣ वातावरण Ĥदूͪषत हो जाए और जो कम[कारɉ या आसपास के èथान

को गंभीर Ǿप से Ĥभाͪवत कर दे और िजस पǐरिèथǓत या िजन पǐरिèथǓतयɉ मɅ

त×काल काय[वाहȣ कȧ जाना अपेͯ¢त हो;

(ट)

"खतरनाक रासायǓनक ĤǓतͩĐया" से अͧभĤेत है तेज गǓत ĤͩĐया जैसे रनअवे

ǐरएÈशन, ͫडलड' ǐर-एÈश और िजनके कारण बहुत Ïयादा माğा मɅ ऊçमा का

Ǔन¢ेप, Ïवलनशील या ͪवषैलȣ गैस या वाçप का तीĭ Ǔनçकासन, अचानक दाब का

बनना आǑद होता है ;

(ठ)

"मैनीपुलेशन (अͧभसाधन)" से अͧभĤेत है कुशलतापूव[क ͧमͬĮत करना, ͧमलाना,

भरना, खालȣ करना, ͪपसाई करना, छानना, सुखाना, पैक करना, झाडू या सफाई

करना, काम करना, उपयोग करना आǑद;

(ड)

“अÛमोǑदत åयिÈतगत सुर¢ा उपकरण" से अͧभĤेत है वे åयिÈतगत सुर¢ा उपकरण

जो संबंͬधत भारतीय मानक संèथान के मानदÖडɉ के अनुǾप हो या उसके अभाव

मɅ मुÉय कारखाना Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता ɮवारा अनुमोǑदत ͩकए गए हɉ;

(ढ)

"उपयुÈत åयिÈतगत सुर¢ा उपकरण" से अͧभĤेत है वह åयिÈतगत सुर¢ा

उपकरण जो कम[कार ɮवारा उपयोग ͩकए जाने पर उसके जीवन या èवाèØय या

शरȣर को कोई जोͨखम न हो;

(ण)

“सीͧमत साधन (कÛफाइÛड èपेस)" से अͧभĤेत है कोई èथान जो अपनी संरचना के

कारण, साथ हȣ साथ उसमɅ ͩकए जा रहे काय[ कȧ ĤकृǓत के संबंध मɅ उसमɅ

Ĥͪवçट होने या वहाँ काम करने वाले åयिÈत के ͧलए जोͨखम ͪवɮयमान हो, काम

या काम के दौरान जोͨखम उ×पÛन होने कȧ संभावना हो।

भाग-दो

पǐरͧशçट 'क' मɅ वͨण[त सभी संकमɟ को लागू होने वालȣ सामाÛय अपे¢ाएँ

1.

गृह åयवèथा - (1) कोई पदाथ[ फैल जाने पर और आगे ĤͩĐया से पहले उसे

साफ

ͩकया जाएगा।

(2)

फश[, चूबतरे, साǑढ़याँ, माग[, गͧलयारे ͩकसी Ĥकार कȧ बाधाओं से रǑहत रखे जाएंगे।

(3)

संयंğ के सभी भागɉ कȧ सफाई तथा काय[ कȧ सुलभता हेतु उसके सभी भागɉ तक

पहुँचने के ͧलए सुगम साधन Ĥदƣ हɉगे ।

2.

रसायनɉ का अनुͬचत उपयोग - कम[कारɉ ɮवारा ͩकÛहȣं भी रसायनɉ या ͪवलायकɉ का या

ͩकÛहȣं खालȣ कÛटेनरɉ का, िजनमɅ से रसायन या ͪवलायक रहा हो, उन ĤͩĐयाओं को

छोड़कर, िजनके ͧलए उनको Ĥदाय ͩकया गया है, ͩकÛहȣं अÛय Ĥयोजनɉ हेतु उपयोग नहȣं

ͩकया जाएगा ।

3.

खाɮय सामĒी के उपयोग का ĤǓतषेध आǑद - ͩकसी भी खाɮय, पेय, तंबाकू, पान या खाने

योÊय वèतु का संयंğ या उपकरण के ͩकसी भी भाग पर या उसके समीप मɅ न तो संĒह

ͩकया जाएगा न उसे गम[ ͩकया जाएगा और न हȣ उसका उपयोग ͩकया जाएगा।

4.

सावधानी सूचनाएँ या अनुदेश -

(1)

बहुसंÉयक कम[कारɉ ɮवारा समझी जाने वालȣ भाषा मɅ सावधानी कȧ सूचनाएँ सभी

खतरनाक ¢ेğɉ मɅ कम[कारɉ का Úयान èवाèØय के खतरɉ, अिÊन और ͪवèफोट के

अÛतव[ͧलत करते हुए और अÛय ͩकसी खतरे जैसे ͩक ĤͩĐया मɅ उपयोग मɅ लाए

जा रहे पदाथ[ या सामĒी के जाँच करने के पǐरणामèवǾप या ͩकसी दूͪषत बत[न

को खाने या पीने के उपयोग मɅ लेने के बारे मɅ आकͪष[त करने के ͧलए Ĥमुख

èथानɉ पर Ĥदͧश[त कȧ जाएगी, िजससे ͩक उनकȧ सुर¢ा तथा èवाèØय सुǓनिæचत

ͩकए जाने के ͧलए कम[कार का Úयान उनकȧ ओर खींचा जा सके ।

(2)

उपरोÈत सावधानी सूचना के अǓतǐरÈत कम[कारɉ को, ĤͩĐया के खतरɉ के बारे मɅ

ͪवशेष तौर पर िजनसे ͩक वे काम के समय संपक[ मɅ आ सकते है, ͧशͯ¢त तथा

अनुदेͧशत ͩकए जाने कȧ åयवèथा कȧ जाएगी । ऐसी ͧश¢ा तथा अनुदेशɉ मɅ और

असुरͯ¢त और सामाÛय तथा असामाÛय िèथǓतयɉ मɅ ĤयुÈत पदाथɟ के गुण और

हर एक खतरे के बारे मɅ बरती जाने वालȣ पूवा[वधाǓनयाँ भी सिàमͧलत हɉगी ।

कम[कारɉ के Ǔनयोजन के एक मास के भीतर और पुराने कम[कारɉ से इस Ǔनयम

के ͩĐयाÛवयन मɅ आने के एक मास के भीतर एक वचन पğ ͧलया जाएगा ͩक

उÛहɉने सावधानी सूचनाएँ और अनुदेशɉ को पढ़ ͧलया है, समझ ͧलया है और वे

उसका पालन करɅगे । सभी कम[कारɉ के तथा सभी पय[वे¢क कम[चाǐरयɉ के

Ĥͧश¢ण तथा अनुदेशɉ मɅͪवͧभÛन Ĥकार के साधनɉ (बत[नɉ) और पाइप लाइनɉ पर

लगाए गए लेबलɉ या ͩकए गए रंगɉ और ͬचÛहɉ का आशय या ͪवͧशçटता जानना

भी सिàमͧलत होगा ।

5.

मूãयांकन और ĤͩĐया Ĥारàभ करने से पहले सुर¢ा के उपबंध -

(1)

ͩकसी ĤͩĐया या Ĥायोͬगक काय[ या पǐरͧशçट-क के अधीन वͨण[त ͩकसी नए

ͪवǓनमा[ण को Ĥारàभ करने से पूव[ अͬधभोगी वाèतͪवक मɅ ǓनǑहत खतरे और

रासायǓनक ĤǓतͩĐयाओं तथा खतरनाक रासायǓनक ĤǓतͩĐयाओं मɅ ǓनǑहत खतरɉ,

दोनɉ को पूरȣ तरह जानने के ͧलए सभी संभव कदम उठाएगा। उपयोग ͩकए जा

रहे कÍचे माल वाले अंǓतम उ×पाद जो बनाए जाने है और ͪवǓनमा[ण के दौरान

उ×पÛन होने वाले कोई उप-उ×पाद के गुणɉ का सावधानीपूव[क अÚययन ͩकया

जाएगा और ͪवǓनमा[ण के दौरान उ×पÛन होने वाले कोई उप-उ×पाद के गुणɉ का

सावधानीपूव[क अÚययन ͩकया जाएगा और ͪवǓनमा[ण के दौरान उ×पÛन होने वाले

ͩकÛहȣ खतरɉ तथा उसके कम[कारɉ पर Ĥभावɉ का सामना करने के ͧलए åयवèथा

कȧ जाएगी ।

(2)

Ǿपांकन िèथǓत से Ǔनराकरण िèथǓत तक ĤͩĐया के ͪववरण उसके खतरे तथा

उपरोÈत उपपैरा (1) मɅ वͨण[त अनुसार सुर¢ा सुǓनिæचत करने के ͧलए उठाए गए

या उठाए जाने वाले कदमɉ कȧ ͧलͨखत मɅ ͪवèतृत जानकारȣ मुÉय Ǔनरȣ¢क-

सहसुͪवधाĤदाता को और राÏय सरकार, के इÖडिèĚयल हायिजǓनक लेबोरेटरȣ को

जãदȣ से जãदȣ पǐरͧशçट 'क' मɅ सिàमͧलत ͩकसी वèतु के ͪवǓनमा[ण उसको काम

मɅ लाने या उसका भÖडारण करने मɅ, ͩकसी भी दशा मɅ 15 Ǒदन पूव[ दȣ जाएगी,

चाहे वह Ĥयोगा×मक आधार पर या पायलट Üलांट या Ěायल उ×पादन या बड़े

पैमाने पर ͪवǓनमा[ण के Ǿप मɅ हो।

(3)

इस Ĥकार मूãयांकन ͩकए गए èवाèØय व सुर¢ा के ĤǓत सभी खतरɉ का, सभी

èतरɉ यथा भवनɉ, संयंğ तथा सुͪवधाओं के Ǿपांकन, ͪवǓनमा[ण संरचना, चालन,

अनुर¢ण और Ǔनवत[न के समय उनसे सुर¢ा हेतु Úयान रखे जाएंगे ।

(4)

उप-पैरा (1) से (3) के अधीन कȧ गई अपे¢ाएँ काय[ को शाͧसत करने वाले अÛय

ͩकसी अͬधǓनयम के अधीन उपबंधɉ के èथान पर या उनके अãपीकरण मɅ नहȣं

हɉगे ।

6.

अͬधकृत Ĥवेश - èथापन या संयंğ के ͩकसी भाग मɅ जहाँ ͩकसी Ĥकार कȧ खतरनाक

संͩĐया या ĤͩĐया चलाई जा रहȣ हो या जहाँ खतरनाक रासायǓनक ĤǓतͩĐयाएँ हो रहȣ

हɉ, जहाँ खतरनाक रसायनɉ का भÖडारण हो, वहाँ केवल अͬधकृत åयिÈतयɉ को हȣ Ĥवेश

कȧ अनुमǓत होगी ।

7.

उपकरणɉ तथा सुर¢ा युिÈतयɉ का परȣ¢ण -

(1)

ĤͩĐया मɅ उपयोग मɅ लाए जा रहे सभी उपकरण तथा सुर¢ा युिÈतयɉ कȧ, उनके

उपयोग के पहले तथा उसमɅ कȧ गई ͩकसी मरàमत के बाद, मास मɅ एक बार

ͩकसी स¢म åयिÈत ɮवारा जाँच कȧ जाएगी। ऐसी जाँच तथा परȣ¢णɉ के

अͧभलेख एक रिजèटर मɅ रखे जाएंगे ।

(2)

ĤͩĐया मɅ उपयोग ͧलए जा रहे उपकरणɉ तथा सुर¢ा युिÈतयɉ को ĤǓतǑदन या

बहुधा, जैसा भी जǾरȣ हो, संचाͧलत ͩकया जाएगा, ताͩक हर स¢म तथा Ĥभावी Ǿप

से उनका पालन सुǓनिæचत हो।

8.

ͪवɮयुत संèथापनाएँ - पǐरͧशçट 'क' मɅ सिàमͧलत ĤͩĐयाओं मɅ उपयोग मɅ लाई गई सभी

ͪवɮयुत èथापनाएँ उस ¢ेğ मɅ मौजूद खतरɉ जैसे धूल, नमी, ¢रण, Ïवलनशीलता और

ͪवèफोटकता आǑद से सुर¢ा सुǓनिæचत करने के ͧलए उपयुÈत Ĥकार कȧ होगी और जो

उस ¢ेğ के ͧलए उनके Ǔनमा[ण तय उपयोग को शाͧसत करने वाले भारतीय मानदÖडɉ के

ͪवǓनदȶशɉ के अनुǾप हɉगी।

9.

रसायनɉ का संभालना और उनका भंडारण -

(1)

रसायनɉ कȧ संभाल और भंडारण के ͧलए कÛटेनर, उसमɅ ǓनǑहत खतरɉ को

Ǻिçटगत रखते हुए पया[Üत शिÈतशालȣ हɉगे। कÛटेनरɉ तथा उसमɅ भरे पदाथɟ कȧ

पहचान हेतु उन पर उपयुÈत लेबल तथा रंगɉ के ͬचÛह भी लगाए जाएंगे, जो

संबंͬधत भारतीय मानक के अनुǾप हɉगे। लेबल पर Ǒदए गए Ǔनदȶशɉ का सÉती

से पालन ͩकया जाएगा । ¢ǓतĒèत कÛटेनरɉ का Ĥयोग केवल उƣरदायी तथा

£ानवान åयिÈत के पय[वे¢ण मɅ ͩकया जाएगा और फैले हुए पदाथɟ को उपयुÈत

साधनɉ को ĤयुÈत कर सुरͯ¢त तरȣके से हाǓन रǑहत ͩकया जाएगा ।

(2)

ǐरएÈशनवेसãस और कÛटेनरɉ मɅ रसायनɉ को चाज[ करने को सिàमͧलत करते हए

रसायनɉ के भÖडारण कȧ åयवèथा इस Ĥकार होगी ͩक आग या ͪवèफोट या

पदाथɟ कȧ जहरȣलȣ साÛġता का Ǔनयम 124-ख मɅ ͪवǓनǑद[çट सीमाओं से ऊपर

Ǔनमा[ण Ǔनवाǐरत ͩकया जा सके ।

(3)

उपरोÈत उप-पैरा (2) कȧ åयापकता से युÈत पर ĤǓतकूल Ĥभाव डाले ǒबना

åयवèथाएं उपयुÈत संवातन सुͪवधाएँ और वेसãस तथा कÛटेनरɉ मɅ सुरͯ¢त èतर

बनाए रखा जाएगा । ऐसी åयवèथा मɅ फश[ के Ĥकार, फश[ कȧ ¢मता तथा पास

मɅ भंडाǐरत अÛय रसायनɉ के साथ पदाथȾ कȧ अपे¢ाओं का भी Úयान रखा

जाएगा।

(4)

(क)

रसायनɉ और अÛतèथ उ×पादɉ, जो अ×यÛत अिèथर या ĤǓतͩĐयाशील या

ͪवèफोटक हो, उनका भÖडारण केवल दो मास के उपयोग हेतु अपेͯ¢त माğा तक

सीͧमत होगा ।

(ख)

जहां उपरोÈत खÖड (क) ɮवारा Ǔनधा[ǐरत सीमा मɅ वृɮͬध कȧ जानी हो तो

उसके ͧलए मुÉय Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधा Ĥदाता से अनुमǓत लेनी होगी।

(ग)

उपरोÈत खंड (क) और (ख) मɅ अंतͪव[çट ͩकसी बात के होते हुए भी मुÉय

कारखाना Ǔनरȣ¢क-सह-ͪवधा Ĥदाता पǐरͧशçट 'क' मɅ सिàमͧलत ĤͩĐयाओं

को करने वाले ͩकÛहȣ कारखानɉ का सुर¢ा कȧ Ǻ िçट से खतरनाक पदाथɟ

कȧ दो मास के उपयोग हेतु अपेͯ¢त माğा से कम भÖडारण का Ǔनदȶश दे

सकेगा ।

(5)

बड़े से बड़े कÛटेनर कȧ ¢मता के बराबर एक आपाती कÛटेनर कȧ åयवèथा हर

समय उपलÞध होगी, ताͩक ͩकसी कÛटेनर मɅ कोई दोष आ जाने के

पǐरणामèवǾप ͪवषैले पदाथ[ कȧ ǐरसन हो जाने पर ͪवषेले पदाथ[ को आपाती

कÛटेनर मɅ शीēता से èथानाÛतǐरत ͩकया जा सके

(6)

अधातु पदाथɟ जैसे ͩक फायबर, Êलास, ǐरइÛफोãड[ Üलािèटक सभी कांच के बत[न

आǑद का उपयोग करके संǓनͧम[त कोई भÖडारण सुͪवधा अÛतव[èतुओं से उ×पÛन

Ĥ×यावल, यǑद कोई हो तो को सहन करने के ͧलए पया[Üत Ǿप से शिÈतशालȣ

होगी और वह भÖडारण भलȣ Ĥकार के जुड़ी या िèथर कȧ हुई हɉगी। ऐसे भÖडारण

सुͪवधा मɅ उपयोग मɅ लाए जा रहे काम के चबूतरे, पहुंच सीǑढ़याँ, पाइप लाइनɅ,

आǑद से और भÖडारण सुͪवधा कȧ संरचना के सहारे न Ǒटकȧ न जुड़ी होकर èवतंğ

सहारे से लगाई जाएंगी।

10.

पृथÈकरण कȧ सुͪवधा - संयंğ और उपकरण इस Ĥकार सिÛनͧम[त तथा अनुरͯ¢त ͩकए

जाएंगे ͩक िजससे संयंğ या संयंğ का भाग या उपकरण उपयुÈत संकेत के साथ शीēता

से पृथक् ͩकए जा सकɅ । ͧसÈयोǐरटȣ काͧम[क, मेÛटेनेÛस तथा èवाèØय और सुर¢ा

काͧम[कɉ के पास हर समय पृथÈकरण सुͪवधा दशा[ने वाले ले-आउट योजना कȧ एक-एक

ĤǓत सदैव उपलÞध रहेगी और मास मɅ एक बार इन पृथÈकरण सुͪवधाओं के Ĥभावी होने

के बाबत् जाँच कȧ जाएगी ।

11.

åयिÈतगत सुर¢ा उपकरण -

(1)

इन अनुसूची के अÛतग[त आने वालȣ ĤͩĐयाओं मɅ ǓनǑहत खतरɉ का सामना करने

वाले सभी कम[कारɉ को उपयुÈत तथा अनुमोǑदत ͩकèम के åयिÈतगत सुर¢ा

उपकरणɉ का Ĥदाय ͩकया जाएगा । ऐसे उपकरण जारȣ ͩकए जाने से पहले पूरȣ

तरह साफ, कȧटाणु रǑहत तथा èवाèØयकारȣ दशा मɅ हɉगे।

(2)

अͬधभोगी सभी कम[कारɉ को काम करते समय åयिÈतगत सुर¢ा उपकरणɉ के

उपयोग के बारे मɅ अवगत, ͧशͯ¢त करते तथा उसके बारे मɅ Ǔनगरानी करने कȧ

åयवèथा करɅगे।

(3)

ͩकसी åयिÈतगत सुर¢ा उपकरण के समुͬचत होने के बारे मɅ ͩकसी संदेह के संबंध

मɅ मुÉय Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता का Ǔनण[य अंǓतम होगा ।

12.

चेतावनी Ĥणालȣ -

(1)

ÚवǓन और Ǻæय संकेत देने वालȣ उपयुÈत तथा Ĥभावी चेतावनी Ĥणालȣ, Ǔनयंğण

क¢ 'साथ हȣ साथ नाजुक èथलɉ ĤͩĐया जहाँ पर ǓनयÛğण åयवèथा उपलÞध है,

èथाͪपत कȧ जाएगी, िजससे ͩक चालन-मानक (पैरामीटर) Ǔनधा[ǐरत सुरͯ¢त èतर

के आगे बढ़ने या आग या ͪवèफोट िèथǓत कȧ ओर अĒसर होने के पहले हȣ

सुधार या सहȣ करने कȧ काय[वाहȣ कȧ जा सके । ऐसी चेतावनी Ĥणालȣ कȧ हर

रोज जाँच कȧ जाएगी और हरेक मास मɅ उसकȧ ǓनरÛतर काय[ द¢ता सुǓनिæचत

करने के ͧलए उसकȧ कम से कम एक बार जाँच कȧ जाएगी।

(2)

मुÉय कारखाना Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता ऐसे संयंğɉ या ĤͩĐयाओं कȧ दशा मɅ,

जहाँ ͪवषैले पदाथ[ का उपयोग ͩकया जाता हो और उनके फैलने या ǐरसने से वहाँ

या संयंğ के आसपास बड़े पैमाने पर ͪवषैलापन फैल सकता हो । ऐसी चेतावनी

Ĥणालȣ èथाͪपत करने के Ǔनदȶश दे सकेगा |

13.

काय[ के वातावरण मɅ पदाथɟ के Ǔनçकासन का Ǔनयंğण -

(1)

उन सभी संयंğɉ, कÛटेनरɉ, बत[नɉ, सीवर लाइनɉ, नाͧलयɉ, धूĨमागɟ, वाǑहनी, पुͧलयɉ

मɅ सामाÛय काय[दशा और दुघ[टना या आपात अवसरɉ पर ऐसे पदाथȾ के ͧलए,

िजनसे आग या ͪवèफोट या ͪवषैलापन का खतरा होने कȧ सàभावना के ͧलए

आवरण या उपमाग[ (बायपास) कȧ Ǔनçकासन, कष[ण के उͬचत ऋणा×मक दाब के

संधारण आǑद कȧ Ĥभावी åयवèथा कȧ जाएगी।

(2)

Ǔनयंğण åयवèथा के असफल होने के पǐरणामèवǾप काय[ के वातावरण मɅ पदाथȾ

के Ǔनçकाͧसत होने कȧ èथǓत मɅ ĤͩĐया का Ǔनयंğण करने के ͧलए ऐसी रȣǓत मɅ

काय[वाहȣ कȧ जाएगी, िजससे ͩक और आगे Ǔनçकासन को सुरͯ¢त èतर पर ले

जाया जा सके ।

(3)

उप-पैरा (2) मɅ यथाअपेͯ¢त कदम उठाने से पहले काय[ के वातावरण मɅ Ǔनçकाͧसत

हो गए पदाथ[ को हवा या पानी के या ͩकसी अÛय उपयुÈत ͩĐयाकारक से तन्

करके या पदाथ[ के उपयुÈत उपचार ɮवारा हाǓन रǑहत ͩकया जाएगा ।

14.

खतरनाक रासायǓनक ĤǓतͩĐयाओं का Ǔनयंğण - खतरनाक रासायǓनक ĤǓतͩĐयाओं के

Ĥभावɉ के Ǔनयंğण के ͧलए उपयुÈत åयवèथा, जैसे èवचाͧलत तथा दूर संवेदȣ Ǔनयंğण

åयवèथा कȧ जाएगी। ǓनयÛğण असफल होने पर यह åयवèथा Ĥचाͧलत हो जाएगी।

15.

संयंğ और उपकरणɉ कȧ जाँच, परȣ¢ण और मरàमत -

(1)

ĤͩĐया मɅ ĤयुÈत सभी संयंğɉ के भाग, उपकरण और मशीनɉ कȧ, िजनके असफल

होने पर ͩकसी आपात अवèथा उ×पÛन होने कȧ सàभावना हो, स¢म åयिÈत

ɮवारा ĤͩĐया Ĥारàभ होने से पहले, जाँच और दो वष[ के अÛतराल से या उसके

मरàमत ͩकए जाने के बाद, पुन: जाँच कȧ जाएगी । स¢म åयिÈत ɮवारा संयंğ

के भागɉ, उपकरणɉ और मशीनɉ कȧ, िजनकȧ उपरोÈतानुसार जाँच कȧ जाती है,

पहचान कȧ जाएगी और उपयुÈत जाँच ͪवͬध ͪवकͧसत कȧ जाएगी। दाब पाğ या

ĤǓतͩĐया भारक पाğɉ के संबंध मɅ ऊपर यथा वͨण[त जांच करने मɅ Ǔनàनांͩकत

पूवा[वधाǓनयाँ बरती जाएंगी, अथा[त:

(क)

जाँच करने के पहले हरेक पाğ को बाहर से और जहाँ तक åयवहाय[ हो, वहाँ

भीतर से भी सतह पर Ǒदखाई देने वाले दोष, जंग और ͬचपके हुए अÛय

पदाथɟ को पूरȣ तरह साफ ͩकया जाएगा तथा जाँच कȧ जाएगी। सफाई

ĤͩĐया के और मैले, यǑद कोई हो, कȧ सफाई के दौरान, यǑद ऐसा मैल

पायरोफेǐरक (अिÊनजनक) ĤकृǓत का हो या िजसमɅ èवत: Ïवलनशील

रसायन हो, वहाँ अिÊन या ͪवèफोट के ͪवǽदध सभी आवæयक

पूवा[वधाǓनयाँ बरती जाएंगी ।

(ख)

जैसे हȣ जाँच पूरȣ हो, पाğ को भीतर से पूरȣ तौर पर जाएगा और उस

åयिÈत िजसके ɮवारा जांच कȧ गई है के ͬचÛह एवं अंक तथा जाँच का

Ǒदनांक उपदͧश[त करने वाले कȧ èपçट मुġा लगाई जाएगी, और

(ग)

कोई पाğ, जो जाँच मɅ असफल हो गया हो या अÛय ͩकसी कारण से

उपयोग हेतु असुरͯ¢त पाया गया हो, उसे या तो नçट कर Ǒदया जाएगा

या मुÉय Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता को सूचना देकर उसे अनुपयोगी कर

Ǒदया जाएगा ।

(2)

संयंğ उपकरण मशीनɉ के सभी भागɉ, िजनके असफल हो जाने पर आपात िèथǓत

उ×पÛन हो जाने कȧ संभावना होती हो, कȧ स¢म åयिÈत ɮवारा मास मɅ एक बार

परȣ¢ण ͩकया जाएगा ।

(3)

पैरा (1) और (2) मɅ ǓनǑद[çट जाँच तथा परȣ¢ण के अͧभलेख तब तक रखɅ जाएंगे,

जब तक ͩक उÈत संयंğ, उपकरण और मशीन का वह भाग उपयोग मɅ है।

(4)

संयंğ. उपकरण और मशीन मɅ ͩकए जाने वाले सभी मरàमत काय[, िजसमɅ

पǐरवत[न, उपाÛतरण संयोजन आता है, ͩकसी िजàमेदार åयिÈत के पय[वे¢ण के

अधीन ͩकए जाएंगे, जो काय[रत åयिÈतयɉ के èवाèØय एवं सुर¢ा को सुǓनिæचत

करने कȧ ĤͩĐया ͪवकͧसत करेगा । जब पाइप लाइनɉ कȧ मरàमत या उपाÛतरण

ͩकया जाना हो और जोड़ɉ का वेिãडंग अपेͯ¢त हो, तब उƣरदायी åयिÈत ɮवारा

उिãलͨखत काय[ का Ǔनयमन काय[ परͧमट Ĥणालȣ से ͩकया जाएगा ।

16.

èटेिजंग -

(1)

अनुर¢ण काय[ या मरàमत काय[ या सीͧमत èथानɉ मɅ Ĥवेश से संबंͬधत काय[ के

ͧलएं और पǐरͧशçट “क” मɅ उिãलͨखत ĤͩĐयाओं मɅ उपयोग के ͧलए खड़े :- सभी

मंच, िèथर, कठोर और पया[Üत मजबूती के सशÈत पदाथȾ से सिÛनͧम[त हɉगे ।

ऐसे मंच संबंͬधत भारतीय मानक ͪवशिÈतयो के अनुǾप हɉगे ।

(2)

ͩकसी बÛद या खुले पाğ के ऊपर, तब तक मंच नहȣं बनाया जाएगा। जब तक ͩक

पाğ मंच पर काय[ करने वाले åयिÈतयɉ का संपक[ रोकने के ͧलए Ǔनͧम[त तथा

हवादार न हो।

(3)

इस काय[ के Ĥयोजन के ͧलए सिÛनͧम[त सभी मंचɉ तक उपयुÈत पहुँच होगी, जो

ͩक सुरͯ¢त होगी और उसमɅ एक मीटर ऊंचाई कȧ उपयुÈत हेÛडरेल और टो-बोड[

लगे हɉगे ।

17.

बैठक åयवèथा - पǐरͧशçट 'क' मɅ सिàमͧलत ĤͩĐयाओं मɅ काम करने वाले 'Ĥचालन

काͧम[को' के ͧलए Ĥदान कȧ गई बैठने कȧ åयवèथा सुरͯ¢त Ĥकार से िèथत होगी, िजससे

ͩक ͪवǓनमा[ण या मरàमत या अनुर¢ण के दौरान काय[ के वातावरण मɅ या तो संयंğ

और उपकरण के असफल होने या उन पदाथɟ के, जो दाबयुÈत हɇ, वातावरण मɅ Ǔनçकाͧसत

होने से उ×सिज[त जहरȣले, Ïवलनशील और ͪवèफोटक पदाथ[ के संपक[ मɅ आने मɅ खतरे

को रोका जा सके ।

18.

सीͧमत èथानɉ मɅ Ĥवेश या काय[ -

(1)

Ĥ×येक èथापन िजस पर इस अनुसूची के उपबंध लागू होते है, का अͬधभोगी ͩकसी

åयिÈत को सीͧमत èथानɉ मɅ Ĥवेश या काय[ कȧ अनुमǓत देने के पूव[ Ǔनàनांͩकत

पूवा[वधाǓनयɉ का अनुपालन सुǓनिæचत करेगा:

(क)

सभी सीͧमत èथानɉ और ऐसे èथानɉ मɅ सामाÛयत: या असामाÛयत: सामने आने

वाले खतरɉ कȧ ĤकृǓत कȧ पहचान और सीͧमत èथानɉ मɅ Ĥवेश करने या काम

करने वाले åयिÈत के èवाèØय या सुर¢ा सुǓनिæचत करने के ͧलए सवा[ͬधक

उपयुÈत सुर¢ा उपायɉ को ͪवकͧसत करना;

(ख)

“काय[ परͧमट Ĥणालȣ' ɮवारा सीͧमत èथानɉ मɅ Ĥवेश या वहाँ काय[ का ͪवǓनयमन

करना, िजसमɅ ऊपर उपखÖड (क) के अधीन इस Ĥकार ͪवकͧसत, सुर¢ा उपाय भी

आते हɇ ;

(ग)

Ĥवेश या काम करने के ͧलए उन सीͧमत èथानɉ कȧ जाँच से पहले उस èथान को

Ĥ¢ालन या ǓनिçĐय करने वाले अͧभकता[ से सफाई या वाçप या अͩĐय गैस से

शुɮͬधकरण ɮवारा और दाब युÈत संवाहन åयवèथा या ऐसे अÛय उपायɉ से

सुरͯ¢त बनाएगा ;

(घ)

ͩकसी स¢म åयिÈत ɮवारा इस Ĥयोजन हेतु ͩकए जाने वालȣ ऐसी जाँच, जो

आवæयक हो, ͩकए जाने कȧ åयवèथा करेगा और यह सुǓनिæचत करेगा ͩक सीͧमत

èथान Ĥवेश या काम करने के ͧलए सुरͯ¢त है। ऐसी जाँच काय[ के दौरान सुर¢ा

कȧ ǓनरÛतरता सुǓनिæचत करने के ͧलए, िजतनी बार भी आवæयक हो, कȧ जाएगी;

(ड)

सीͧमत èथान मɅ काय[ करने के ͧलए अपेͯ¢त काͧम[कɉ को उÈत काय[ मɅ

अÛतǓन[Ǒहत खतरɉ के बारे मɅ ͧशͯ¢त एवं Ĥͧशͯ¢त ͩकए जाने कȧ åयवèथा करेगा

। उपयुÈत और अनुमोǑदत Ĥकार के åयिÈतगत सुर¢ा उपकरण, िजसमɅ बचाव,

पुनǽÏजीवन Ĥाथͧमक उपचार कȧ åयवèथा अÛतǓन[Ǒहत हो, तैयार रखेगा । और

उÈत काय[ के सारे समय एक उƣरदायी और योÊय åयिÈत ɮवारा पय[वे¢ण कȧ

åयवèथा करेगा।

(2)

Ĥबंधक सीͧमत èथान मɅ Ĥवेश और काम करने कȧ सभी जानकाǐरयɉ को एक काय[

रिजèटर (लॉग) मɅ संधाǐरत करेगा और ऐसे अͧभलेख मɅ उन åयिÈतयɉ का

ͪववरण, िजÛहɅ काम सुपुद[ ͩकया हो, काय[ का èथान और ऐसे अÛय ͪववरण हɉगे,

जो काम िजन åयिÈतयɉ को सुपुद[ ͩकया गया हो, उनके èवाèØय एवं सुर¢ा से

संबंͬधत है, इस Ĥकार संधाǐरत काय[ रिजèटर उतने समय तक रखे जाएंगे, जब

तक ͩक संबंͬधत कम[कार सेवा मɅ रहे और उÛहɅ माँग कȧ जाने पर Ǔनरȣ¢क-सह-

सुͪवधाĤदाता को Ĥèतुत ͩकया जाएगा।

19.

अनुर¢ण काय[ आǑद -

(1)

संयंğ तथा उपकरण के अनुर¢ण से संबंͬधत सभी काय[, िजसमɅ इस अनुसूची के

अÛतग[त आने वालȣ ĤͩĐयाओं मɅ उपयोग मɅ लाए गए खतरनाक पदाथɟ के ǐरÈत

कÛटेनरɉ का साफ ͩकया जाना आता है, "काय[ परͧमट Ĥणालȣ" के अधीन Ĥͧशͯ¢त

काͧम[क Ǔनयोिजत करके और ऐसे उƣरदायी åयिÈत के, िजसे खतरɉ तथा उनसे

Ǔनपटने मɅ अपेͯ¢त पूवा[वधाǓनयɉ का £ान हो, पय[वे¢ण मɅ ͩकया जाएगा।

(2)

अनुर¢ण का काय[ ऐसी रȣǓत मɅ ͩकया जाएगा ͩक िजससे समीप काम करने वाले

åयिÈतयɉ को या उन åयिÈतयɉ को जो वहाँ से गुजरते हɉ, कोई खतरा न हो।

यǑद आवæयक हो तो ऐसे काय[ के èथल को घेराबÛद कर Ǒदया जाएगा या

असंबɮध åयिÈतयɉ कȧ उपिèथǓत को Ĥभावी Ǿप से Ǔनयंǒğत ͩकया जाएगा।

20.

काय[ परͧमट Ĥणालȣ - काय[ परͧमट Ĥणालȣ और उसकȧ जैसी हȣ åयवèथा मɅ काय[ परͧमट

Ĥणालȣ के अधीन ͪवǓनǑद[çट कायɟ को करते समय Ǔनàनͧलͨखत पूवा[वधाǓनयाँ बरती

जाएंगी

(क)

काय[ परͧमट Ĥणालȣ के अधीन ͩकए जाने वाले सभी काय[ जानकार और िजàमेदार

åयिÈत के पय[वे¢ण के अधीन ͩकए जाएंगे;

(ख)

संयंğ या मशीनɉ या उपकरणɉ के सभी भाग, िजन पर "काय[ परͧमट Ĥणालȣ"

काय[िÛवत होती हो, काय[ परͧमट कȧ सारȣ कालावͬध के दौरान अÛय भागɉ से

पृथक् रहɅगे और काय[ करने के èथान, िजसमɅ संयंğ व मशीनɉ के भाग सिàमͧलत

हɇ, कȧ सफाई, शुिÚदकरण, धुलाई आǑद से सुरͯ¢त बनाया जाएगा;

(ग)

"काय[ परͧमट Ĥणालȣ' के अधीन सभी काय[ कȧ पूव[ Ǔनधा[ǐरत काय[ ĤͩĐया होगी,

िजसमɅ काय[ के साथ सुर¢ा संबɮध करेगी, ऐसी ĤͩĐयाओं का, जब कभी पदाथ[ या

उपकरणɉ मɅ कोई बदलाव हो, तब पुनरावलोकन ͩकया जाएगा, ताͩक उÛहɅ सुरͯ¢त

बनाए रखा जा सके सुर¢ा सुǓनिæचत कȧ जा सके;

(घ)

åयिÈत िजÛहɅ "काय[ परͧमट Ĥणालȣ' का ͩĐयाÛवयन काय[ सɋपा गया है, सीͧमत

èथान मɅ Ĥवेश करने से पूव[ सभी Ĥकार से काय[ कȧ ĤǓत मांग और ĤकृǓत को

Úयान मɅ रखते हए शारȣǐरक Ǿप से तंदुǽèत हɉगे । ऐसे åयिÈतयɉ को सहȣ काय[

ĤͩĐयाओं तथा साथ मɅ काय[ परͧमट Ĥणालȣ को ͩĐयाÛवयन करते हुए बरती

जाने वालȣ पूवा[वधाǓनयɉ के बारे मɅ उपयुÈत तौर पर अवगत करा Ǒदया जाएगा;

(ड.)

काय[ परͧमट Ĥणालȣ का काय[ करते समय काय[ èथल के समीप आपातकाल मɅ

उपयोग के ͧलए, जहाँ कहȣं भी आवæयक समझा जाए, पया[Üत बचाव और

पुनǽÏजीवन तथा Ĥाथͧमक उपचार åयवèथाएँ अÍछȤ चालू हालत मɅ उपलÞध

होगी;

(च)

काय[ परͧमट Ĥणालȣ का काय[ करते हुए उपयुÈत और अनुमोǑदत åयिÈतगत सुर¢ा

उपकरण का उपयोग ͩकया जाएगा;

(छ)

काय[ परͧमट Ĥणालȣ के अÚयधीन रहते हुए काय[ पूरा होने पर उƣरदायी åयिÈत

सभी उपकरण और औजार वहाँ से हटाएगा और पूव[वत् िèथǓत बहाल करेगा,

िजससे ͩक Ǔनयͧमत ĤͩĐया करते समय ͩकसी खतरे को रोका जा सकɅ ।

21.

सुर¢ा नमूना लेने वाले काͧम[क - नमूना एकğ करने का काय[, िजÛहɅ सौपा गया है, उन

åयिÈतयɉ कȧ सुर¢ा अͬधभोगी ɮवारा उÛहɅ सुरͯ¢त ĤͩĐया के बारे मɅ अनुदेश देकर

सुǓनिæचत कȧ जाएगी। ऐसे काͧम[कɉ को यǑद अपेͯ¢त हो तो उपयुÈत और अनुमोǑदत

Ĥकार के åयिÈतगत सुर¢ा उपकरण Ĥदƣ ͩकए जाएंगे ।

22.

संवातन - ĤͩĐया èथल मɅ जहाँ खतरनाक या ͪवषैले या Ïवलनशील या ͪवèफोटक पदाथ[

अÛतव[ͧलत हो सकते हɇ, हर समय पया[Üत संवातन åयवèथा उपलÞध कराई जाएगी और

उसे बनाए रखा जाएगा। ऐसी åयवèथाएं सुǓनिæचत करɅगी ͩक काय[ के वातावरण मɅ या

तो हाǓनकर या ͪवèफोट मɅ पǐरͨणत हो सकने वालȣ साÛġता न बनने दȣ जाए ।

23.

आपात िèथǓत का सामना करने कȧ ĤͩĐयाएं -

(1)

पǐरͧशçट "क" मɅ सिàमͧलत काय[ करने वाले हरेक èथापन का अͬधभोगी उÈत

काय[ कȧ ĤͩĐया के दौरान या मरàमत या अनुर¢ण काय[ करते समय उ×पÛन हो

सकने वालȣ सभी आपात िèथǓतयɉ कȧ पहचान करेगा। इस Ĥकार पहचानी गई

आपात िèथǓतयɉ का ĤǓतवष[ पुनरावलोकन ͩकया जाएगा।

(2)

ऐसी पहचानी गई सभी आपातकालȣन िèथǓतयɉ का सामना करने के ͧलए

अͬधभोगी ͪवèतृत काय[ योजना बनाएगा, िजसमɅ बचाव तथा अिÊनशमन हेतु बाहरȣ

सहायता बुलाना और ͬचͩक×सीय सुͪवधा कȧ त×काल उपलिÞध सिàमͧलत होगी।

(3)

अͬधभोगी आपातकालȣन िèथǓतयɉ कȧ सूची तथा उनका सामना करने के ͧलए

बनाई गई काय[ योजना कȧ ͪवèतृत जानकारȣ मुÉय कारखाना Ǔनरȣ¢क-

सहसुͪवधाĤदाता को Ĥेͪषत करेगा ।

(4)

अͬधभोगी संयंğ मɅ सभी åयिÈतयɉ, साथ हȣ यǑद आवæयक हो तो बाहरȣ पड़ौसी

रहवाͧसयɉ को सावधान करने के ͧलए ͪवͧशçट और पहचानी जा सकने वालȣ

चेतावनी देने कȧ åयवèथा èथाͪपत करेगा, ताͩक åयिÈतयɉ उस èथान को खालȣ

कर सके। आपातकालȣन कत[åयɉ पर तैनात åयिÈतयɉ ɮवारा और आपातकालȣन

ĤिÈगा का पालन ͩकया जा सके। सभी संबंͬधतɉ को चेतावनी åयवèथा और उसके

आशय कȧ पूरȣ जानकारȣ होनी चाǑहए | उस åयवèथा कȧ द¢ता कȧ Ĥ×येक मास

मɅ जाँच कȧ जानी चाǑहए।

(5)

वैकिãपक ͪवदयुत Ĥदाय åयवèथा कȧ जाएगी और जो सामाÛय ͪवɮयुत Ĥदाय

Ĥणालȣ से जुड़ी होगी, िजससे इस अनुसूची के इस भाग के पैरा 10, 11, 12, 13,

14, 18, 22 तथा भाग-दो, भाग-तीन, भाग-चार और भाग-पांच के इस पैराĒाफ कȧ

अपे¢ाओं के अनुपालनाथ[ सुͪवधाओं तथा उपकरणɉ को ǓनरÛतर ͪवɮयुत Ĥदाय

बन सुǓनिæचत बन सके ।

(6)

ͩकसी èथान मɅ जहाँ आपातकालȣन िèथǓत èथाͪपत हो, वहाँ अͬधभोगी आगे

ĤͩĐया काय[ को Ǔनलंǒबत करने कȧ åयवèथा करेगा और केवल उन लोगɉ को,

िजÛहɅ आपातकालȣन काय[ सɋपे हɉ, छोड़कर शेष सभी åयिÈतयɉ से वह त×काल

èथान खालȣ कराएगा।

(7)

èथापन के सभी Ǔनयोिजतɉ को आपातकाल के दौरान वह èथान खालȣ करने कȧ

ĤͩĐयाओं को सिàमͧलत करते हुए उÛहɅ Èया कार[वाई करना चाǑहए, इस बारे मɅ

Ĥͧशͯ¢त ͩकया जाएगा।

(8)

सभी आपातकालȣन ĤͩĐयाओं का Ĥ×येक Ǔतमाहȣ मɅ पूवा[ßयास ͩकया जाएगा और

उसके उɮदेæयɉ कȧ ĤािÜत मɅ, यǑद कोई ğुǑटयाँ पाई जाएं, तो उÛहɅ उपयुÈत Ǿप से

सुधारा जाएगा।

(9)

अͬधभोगी 10 ĤǓतशत कम[कारɉ को Ĥाथͧमक उपचार तथा अिÊनशमन उपकरणɉ के

उपयोग और ͪवͧशçट ĤͩĐया के ͪवशेष खतरɉ को Úयान मɅ रखते हुए ͪवशेष

Ĥाथͧमक उपचारɉ के करने के बारे मɅ Ĥͧशͯ¢त करने कȧ åयवèथा करेगा ।

(10)

अͬधभोगी संपक[ मɅ आए åयिÈतयɉ के आपातकालȣन अवèथा मɅ या Ĥाथͧमक

उपयुÈत उपचार हेतु ͬचͩक×सा कर रहे ͬचͩक×सक को जब आवæयक हो और

उसके ɮवारा मांग कȧ जाने पर खतरनाक पदाथ[ कȧ ͪवͧशçट रासायǓनक पहचान

त×काल देगा ।

24.

बǑहःèğाव के कारण खतरा -

(1)

ͪवͧभÛन ĤͩĐयाओं और संͩĐयाओं के बǑहःèğावɉ को, जो खतरनाक या ͪवषैलȣ

गैसɉ उ×सिज[त कर सकते हɉ, ͧमͬĮत न होने देने के ͧलए पया[Üत पूवा[वधाǓनयाँ

बरती जाएंगी।

(2)

बǑहèğाव, िजसमɅ ͪवषैलȣ गैस ͧमलȣ हुई हो या जो दूसरे बǑहःèğाव कȧ उपिèथǓत

मɅ ͪवषैलȣ गैसɉ को बढ़ावा दे सकते हɉ, यह सुǓनिæचत करने के ͧलए ͩक उसे

अलग से एकğ कर उसे सुरͯ¢त बनाया जा सके, एक èवतÛğ नालȣ Ĥणालȣ कȧ

åयवèथा कȧ जाएगी।

भाग-तीन

आग और ͪवèफोट कȧ जोͨखमɅ

1.

Ĥकाश संèथापन सǑहत Ïवलन के èğोत.-

(1) ͩकसी भी आंतǐरक रहन तथा कोई भी ͪवɮयुत मोटर या अÛय ͪवɮयुत उपकरण और

ͩफǑटंग तथा ͩफÈसर, िजनसे ͬचंगाǐरयाँ पैदा होती हɇ या दाह उ×पÛन होता हो या कोई

अÛय Ïवलन èğोत को या ͩकसी अनावृत Ĥकाश को, उस ĤͩĐया, ¢ेğ मɅ, जहाँ वे

आग और ͪवèफोट का खतरा पैदा कर सके, अͬधçठाͪपत नहȣं ͩकया जाएगा और न

उसे उपयोग करने कȧ अनुमǓत होगी।

(2) समèत ऊçण Ǔनçकासक पाइप भवन के बाहर अͬधçठाͪपत ͩकए जाएंगे और अÛय

ऊçण पाइपɉ या ऊçण सतह या सतहɅ, िजनके ऊçण होने कȧ सàभावना हो, उÛहɅ

उपयुÈत Ǿप से रͯ¢त ͩकया जाएगा।

(3) खतरे कȧ संभावना और ͪवɮयुत उपकरणɉ या अÛय उपकरण, जो Ïवलन पैदा कर सके,

के चयन कȧ Ǻिçट से काय[ के ¢ेğɉ का वगȸकरण

संबंͬधत

भारतीय

मानक

के

अनुसार होगा।

(4) जहाँ Ïवलनशील वातावरण उपिèथत हो या पैदा हो सकता हो, वहाँ कम[कारɉ के जूतɉ

के सोल मɅ कोई धातु नहȣं होगी और Ěक या कÛवेयर के पǑहए संवाहक ͩकèम के

हɉगे ।

(5) इस ¢ेğ मɅ काय[ के ͧलए उपयोग ͩकए जाने वाले औजार, िजनसे

ͬचंगारȣ पैदा न

हो सके, इस Ĥकार के हɉगे ।

(6) उन ĤͩĐया ¢ेğɉ मɅ जहाँ आग और ͪवèफोट का जोͨखम हो, धूĨपान ĤǓतͪषɮध होगा

और कम[कारɉ के बहुमत ɮवारा समझी जाने वालȣ भाषा मɅ चेतावनी सूचनाएँ

ͪवǓनǑद[çट ¢ेğो मɅ 'धूĨपान ĤǓतͪषɮध" करते हुए

कारखाने मɅ ͬचपकाई जाएंगी

।

2.

िèथर ͪवɮयुत -

(1)

समèत मशीनरȣ तथा संयंğ, ͪवशेष तौर पर पाइप लाइनɅ और बेãट Ĝाइåस (पɪटा

चालन) िजन पर ͩक िèथर ͪवɮयुत के संͬचत हो जाने कȧ सàभावना हो, उÛहɅ

Ĥभावी Ǿप से भूयोिजत ͩकया जाएगा । िèथर ͪवɮयुत से ͬचंगारȣ रोकने के ͧलए

Ïवलनशील ġवɉ के ͧलए पाğɉ मɅ भूयोिजत Ĥदाय टंͩकयɉ से धाि×वक संयोजन

होगा। जहाँ आवæयक हो, आġ[ता Ǔनयंǒğत कȧ जाएगी।

(2)

भरे जाने और खालȣ ͩकए जाने के दौरान चल टंकȧ वैगन भूयोिजत ͩकए जाएंगे

तथा ऐसे भरे जाने या खालȣ ͩकए जाने से पूव[ यह सुǓनिæचत करने के ͧलए

भूयोजन Ĥभावी है, पूवा[वधाǓनयाँ बरती जाएंगी।

3.

तͫड़त से र¢ा - जहाँ आवæयक हो, वहाँ तͫड़त सुर¢ा उपकरण ͩफट ͩकए जाएंगे और

उनका अनुर¢ण ͩकया जाएगा ।

4.

Ĥोसेस हȣǑटंग (ĤͩĐया तापन) - ͩकसी ĤͩĐया मɅ, िजसमɅ आग या ͪवèफोट होने कȧ

सàभावना हो, ताप-तापन कȧ ͪवͬध िजतना संभव हो सुरͯ¢त होगी और जहाँ खुलȣ Ïवाला

का उपयोग आवæयक हो, वहाँ संयंğ का सिÛनमा[ण इस Ĥकार से ͩकया जाएगा ͩक

Ǔनकलकर बाहर आने वालȣ कोई भी Ïवलनशील गैस, वाçप या धूल को Ïवाला या

Ǔनçकाͧसत गैसɉ या अÛय èğोतɉ, िजनसे Ïवलन होने कȧ सàभावना हो, को सàपक[ मɅ

आने से रोका जा सके। जहाँ संभव हो वहाँ तापन åयवèथा खतरे के तापमान से नीचे

एक पूवा[नुमǓत तापĐम पर èवत: Ǔनयंǒğत होगी।

5.

Ïवलनशील ġवɉ कȧ ǐरसन -

(1)

Ïवलनशील ġवɉ को अंतͪव[çट करने वाले भÖडारण पाğɉ से सàभाͪवत ǐरसाव को

सीͧमत करने के ͧलए बÛडवाल, डाइक, सàप आǑद साधनɉ कȧ åयवèथा कȧ

जाएगी।

(2)

Ïवलनशील पदाथɟ के संपक[ मɅ रहे बेकार पदाथɟ का भलȣ Ĥकार Ǔनवत[न जानकार

तथा उƣरदायी åयिÈत के पय[वे¢ण मɅ ͩकया जाएगा।

(3)

ऐसे पाğɉ के सामीÜय मɅ समुͬचत और उपयुÈत आग बुझाने वाले साधन

अͬधçठाͪपत ͩकए जाएंगे।

6.

सेÝटȣ वाãव - Ĥ×येक िèथर पाğ और Ĥ×येक बंद पाğ, िजसमɅ गैस उ×सिज[त हो या

िजसमɅ से गैस गुजारȣ जाती हो और िजसमɅ वायुमÖडलȣय दाब से ऊपर दबाव बढ़ने कȧ

संभावना है, वहाँ उसके साथ एक दाबमापी और एक उपयुÈत सेÝटȣ वाãव या अÛय

Ĥभावशालȣ समǾप दाबमुÈत करने के ͧलए संलÊन होगा । ऐसे उपकरण अÍछȤ दशा मɅ

अनुरͯ¢त रखे जाएंगे।

7.

पाइप लाइनɉ आǑद का अͬधçठापन - Ïवलनशील या ͪवèफोटक पदाथ[ को ले जाने वालȣ

सभी पाइप लाइनɅ यांǒğक हाǓन (टूट-फूट) से रͯ¢त हɉगी और ͩकसी िजàमेदार åयिÈत

ɮवारा सÜताह मɅ एक बार उनमɅ ͩकसी खराबी या दोष अथवा Ïवलनशील ͪवèफोटक

पदाथɟ के जमाव के बारे मɅ पता लगाने के ͧलए परȣ¢ण ͩकया जाएगा और पाए गए

ͩकसी दोष और कȧ गई ͩकसी मरàमत का अͧभलेख रखा जाएगा |

8.

अिÊनशमन Ĥणाͧलयां -

(1)

500 या अͬधक åयिÈतयɉ को Ǔनयोिजत और पǐरͧशçट “क” मɅ सूचीबɮध ͩĐयाओं

को करने वाले Ĥ×येक èथापन मɅ

(क)

Ĥͧशͯ¢त तथा उƣरदायी अिÊनशमन दèता होगा, जो आग या अÛय

आपातकालȣन िèथǓत मɅ अिÊनशामक तथा जीवन र¢क उपकरणɉ ɮवारा

Ĥभावी Ǿप से काय[ कर सके । इस दल मɅ åयिÈतयɉ कȧ संÉया, आवæयक

तौर पर अÛतǓन[Ǒहत जोͨखम के आकार पर Ǔनभ[र करेगी, लेͩकन ͩकसी भी

दशा मɅ ͩकसी भी समय मɅ ऐसे उपलÞध Ĥͧशͯ¢त åयिÈतयɉ कȧ संÉया 8

से कम नहȣं होगी । इस दèते मɅ Ǔनगरानी करने वाले काͧम[क, अिÊन

पàप चालक और ͪवभागीय पय[वे¢क तथा अिÊन तथा आपातकालȣन

सेवाओं के संचालन मɅ Ĥͧशͯ¢त चालक सिàमͧलत हɉगे;

(ख)

दèते का अगुआ Ĥमुख तौर पर शासन ɮवारा माÛयता ĤाÜत संèथान से

Ĥͧश¢ण ĤाÜत åयिÈत हɉगे और उÛहɅ èथापन मɅ हȣ Ǔनवास èथान Ĥदƣ

कर उसकȧ उपयोͬगता मɅ वृɮͬध कȧ जाएगी ;

(ग)

दèते के काͧम[क को आवæयक कपड़े, उपकरण िजसमɅ हेलमेट, बूट और

बेãट भी आते हɇ, उपलÞध कराए जाएंगे।

(2)

दèते के हर सदèय को Èया डयूटȣ सɋपी गई है, यह Ĥदͧश[त करने वाला मèटर

रोल तैयार ͩकया जाएगा और उसकȧ ĤǓत Ĥ×येक अगुआ को दȣ जाएगी और साथ हȣ

ͪवͧशçट èथानɉ पर Ĥदͧश[त कȧ जाएगी, िजससे ͩक वह आपात िèथǓत मɅ संदभ[ हेतु

आसानी से उपलÞध रहे ।

(3)

पàप चालक सभी उपकरणɉ कȧ अविèथǓत के बारे मɅ भलȣभांǓत पǐरͬचत होगा। वह

सभी अिÊनशामक उपकरणɉ के सहȣ चालू दशा मɅ अनुरͯ¢त रखने के ͧलए उƣरदायी

होगा। उसकȧ जानकारȣ मɅ आने वालȣ ͩकसी भी ğुǑट के बारे मɅ वह उस दèते के अगुआ

को त×काल अवगत कराएगा।

(4)

जहाँ तक åयवहाय[ हो èथापन के फायर पàप Ǿम और मुÉय ɮवार सभी ͪवǓनमा[ण

या भÖडारण ¢ेğɉ से टेलȣफोन ɮवारा एक दूसरे से जुड़े

हɉगे और उÛहɅ ऐसे èथानɉ

पर सुͪवधाजनक èथलɉ पर रखा जाएगा।

भाग- चार

ͪवषैले पदाथɟ कȧ जोͨखम

1.

ǐरसन -

(1) सभी संयंğ इस Ĥकार Ǿपांͩकत और सिÛनͧम[त हɉगे ͩक ͪवषैले पदाथɟ का Ǔनकलना

रोका जा सके। जहाँ आवæयक हो, वहाँ ĤͩĐया के खतरनाक ĤĐमɉ (èटेज) के ͧलए

पृथक भवन, कमरे या र¢ा×मक संरचनाओं का उपयोग ͩकया जाएगा और भवन इस

Ĥकार Ǿपांͩकत हɉगे ͩक ͪवषैले पदाथɟ के ͩकसी Ǔनकास को सीͧमǓत ͩकया जा सके।

(2) ऐसे ǐरसावɉ के खतरनाक Ĥभाव को रोकने के ͧलए कैचͪपट बÛडवाल, डाइक या

उपयुÈत अÛय सुर¢ा उपायɉ का उपबंध ͩकया जाएगा। पाइप लाइनɉ मɅ जोड़ɉ के नीचे

कैचͪपट रखे जाएंगे, जहाँ ͩक अनुर¢ण और अÛय कम[कारɉ को ऐसे ǐरसाव से खतरा

हो सकता हो।

2.

Ĝेनेज (नाͧलयɉ कȧ åयवèथा) - उपयुÈत नाͧलयɉ कȧ åयवèथा कȧ जाएगी, जो ͪवशेष तौर

पर इस Ĥयोजन के संĒाहक टɇक तक जाएंगी िजनमɅ ͪवषैले पदाथɟ को साव[जǓनक सीवर

या नालɉ मɅ ͪवसिज[त ͪवषैले पदाथɟ को साव[जǓनक सीवर या नालɉ मɅ ͪवसिज[त ͪवषैले

पदाथɟ को साव[जǓनक सीवर या नालɉ मɅ ͪवसिज[त ͩकए जाने के पूव[ उदासीन बनाया

जाएगा, उपचाǐरत ͩकया जाएगा या अÛयथा सुरͯ¢त बनाया जाएगा।

(2)

ͪवǓनमा[ण के दौरान, जब कभी गुणवƣा कȧ Ǻिçट से ͩकसी खेप या ͪवषैले

अÛतवतȸ उ×पाद को Ǔनरèत ͩकया जाता है उसका Ǔनपटान करने से पहले उसे हाǓन

रǑहत बनाए जाने या अÛयथा उसका उपचार करने या अͩĐयाशील करने कȧ पया[Üत

सावधाǓनयाँ बरती जाएंगी।

(3)

ͪवषैले पदाथɟ के ǐरÈत पाğɉ को उनका Ǔनपटान करने से पूव[ ͩकसी उƣरदायी

åयिÈत के पय[वे¢ण के अधीन भलȣभांǓत साफ ͩकया जाएगा।

भाग- पांच

ͪवशेष उपबÛध

1.

नाइĚो या अमीनɉ ĤͩĐयाओं हेतु ͪवशेष पूवा[वधाǓनयाँ -

(1)

जब तक ͩक रवेदार नाइĚो या अमीनɉ पदाथ[ या उनका कोई ġव पूण[ Ǿप से बंद

ͩकसी ĤͩĐया मɅ ͪवघǑटत या उƣेिजत न ͩकया जाता हो, ताͩक उसकȧ धूल या

धुआँ न उठे, वहाँ ऐसी ĤͩĐयाएँ Ĥभावशालȣ वायु Ǔनçकासक के अधीन या कोई

अÛय उपयुÈत साधन अपनाकर इस Ĥकार कȧ जाएंगी ͩक िजससे काय[ के

वातावरण मɅ धूल अथवा धुएँ का Ǔनकास न हो।

(2)

संयंğ या उपकरण या औजार का कोई भाग जो नाइĚो या अमीनी यौͬगकɉ के

सàपक[ मɅ हो, उसे जब तक खालȣ और पूरȣ तरह साफ और Ĥदूषण मुÈत न कर

Ǒदया गया हो, तब तक उनकȧ मरàमत या उसका कोई काय[ नहȣं ͩकया जाएगा ।

(3)

शारȣǐरक सàपक[ टालने के ͧलए नाइĚो या अमीनɉ यौͬगकɉ को पाğɉ कȧ भराई

उपयुÈत के करछुल (चमचे) का उपयोग करके हȣ कȧ जाएगी और ͧसगड़ी पर पाğ

इस तरह सुखाए जाएंगे ͩक उससे Ǔनकलȣ गम[ तथा संदूͪषत हवा काय[ के कमरे

मɅ न आए |

(4)

नाइĚो या अमीनो यौͬगकɉ या इसके कÍचे माल से भरे पाğ मɅ या उसके चारɉ

ओर भाप देने को सिàमͧलत करते हुए चलाई जाने वालȣ ĤͩĐयाएं इस रȣǓत से

चलाई जाएगी ͩक भाप या वाçप काम के कमरे के वातावरण मɅ उड़कर वापस न

आ सके।

(5)

उपयु[Èत ĤǓतकारकै जैसे ͧमथाइलȣन-Þलू के इÛजेÈशन नाइĚो या अमीनɉ यौͬगकɉ

से ͪवषाणता को सिàमͧलत करते हुए आपातकालȣन अवèथा के दौरान उपयोग

हेतु अͧभǑहत èथलɉ पर हर समय उपलÞध रहɅगे।

2.

Đोम ĤͩĐयाओं हेतु ͪवशेष पूवा[वधाǓनयाँ -

(1)

Đोम ĤͩĐयाओं मɅ कÍचे माल कȧ ͪपसाई और उसका छानना इस रȣǓत से और

ऐसी िèथǓतयɉ के अधीन ͩकया जाएगा ͩक िजससे अÛय ĤͩĐयाओं से Ĥभावशील

Ǿप से उसे पृथक् रखा जा सके और वह स¢म वायु Ǔनçकासक के अधीन रहे। .

(2)

जहाँ गीलȣ अवèथा मɅ Đोम ĤͩĐयाएं, जैसे ͩक लȣͬचंग, अमलȣकरण, सãफेट,

सेटͧलंग, वाçपीकरण, रवे बनाना, सेÛĚȣÝयूसेशन या पैͩकंग कȧ जाती हो, उसके

अ×यंत समीप हȣ Ĥ¢ालन ͪवधाएँ हɉगी, ताͩक शरȣर के Ĥभाͪवत भाग को बहते

हुए पानी से शीēता से धोया जा सके ।

(3)

Ĥͧशͯ¢त नस[ ɮवारा Đोम ĤͩĐया मɅ Ǔनयोिजत सभी कम[कार के हाथ और पांव

का साÜताǑहक Ǔनरȣ¢ण ͩकया जाएगा और ऐसे Ǔनरȣ¢ण के अͧभलेख मुÉय

कारखाना Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता ɮवारा अनुमोǑदत ĤǾप मɅ रखे जाएंगे।

(4)

काय[ के अͧभǑहत èथलɉ पर उपयुÈत मãहम जैसे िÊलसरȣन, वैसलȣन आǑद और

पृथक् बÈसे मɅ जल अभेɮय Üलाèटर हमेशा कम[कारɉ को आसानी से पहँचगàय

होते हुए उपलÞध हɉगा, ताͩक नाͧसका के पदȶ मे Ǔछġ होना रोका जा सके|

3.

सभी काँच के पाğɉ मɅ कȧ जाने वालȣ ĤͩĐयाओं के ͧलए ͪवशेष पूवा[वधाǓनयां-

(1)

ĤͩĐयाएं और रासायǓनक ĤǓतͩĐयाएँ जैसे ͪवनाइल Èलोराइड, वैजाइल, Èलोराइड

आǑद का ͪवǓनमा[ण आǑद, िजÛहɅ कांच के पाğɉ मɅ ͩकया जाना अपेͯ¢त है, मɅ कांच

पाğ टूटने से पास मɅ काम कर रहे åयिÈतयɉ के बचाव हेतु मजबूत तार कȧ जालȣ

के आवरण कȧ åयवèथा होगी ।

(2)

åयिÈतगत सुर¢ा उपकरण जैसे ओवराल आǑद, जो Èलोरेट कम[कारɉ को Ĥदƣ हो,

उसे काय[èथल से दूसरे èथान को नहȣं ले जाया जाएगा और वे अÍछȤ तरह से

रोजाना साफ कȧ जाएंगी।

(3)

अिÊन आपात िèथǓत के दौरान उपयोग के ͧलए Èलोरेट ĤͩĐया èथल के पास मɅ

पानी कȧ पया[Üत माğा उपलÞध होगी ।

(4)

Èलोरेट के रवे बनाने या ͪपसे हुए Èलोरेट के रवे भरने के ͧलए लकड़ी के पाğ का

उपयोग नहȣं ͩकया जाएगा ।

4.

ǐरमफोड[स Üलािèटक से बने संयंğ और उपकरणɉ के उपयोग मɅ ͪवशेष सावधाǓनयाँ -

(1)

सभी संयंğ और उपकरण, उपयुÈत भारतीय या ͩकसी अÛय राçĚȣय मानक के

अनुǾप हɉगे।

(2)

दुघ[टनावश टूट-फूट रोकने के ͧलए संयंğ और उपकरण के भÖडारण, पǐरवहन, काय[

और अͬधçठापन के दौरान सावधानी बरती जाएंगी।

(3)

सभी संयंğ और उपकरण, इस तरȣके से अͬधçठाͪपत ͩकए जाएंगे, ͩक िजससे

Ǿपांकन मɅ या ͪवǓनमा[ता कȧ अनुशंͧसत ͩकए गए अनुसार हȣ भार का ͪवतरण

सुǓनिæचत Ǿप से हो।

(4)

सभी पाइप ͩफǑटंग के काय[ सहारा Ǒदए जाएगे िजससे ͩक पाğ या टɇक पर

शाखाओं को èथानीय कल भार अपने Ǿपांͩकत मूãय से अͬधक न हो ।

(5)

सभी संयंğ और उपकरण का अͬधçठापन के पæचात उनके दाब कȧ जाँच कȧ

जाएगी और स¢म åयिÈत ɮवारा उनका परȣ¢ण ͩकया जाएगा। जाँच तथा

परȣ¢ण संबंͬधत मानक के अनुसार होगा। जाँच तथा परȣ¢ण का Ĥमाण-पğ

स¢म åयिÈत ɮवारा ĤाÜत ͩकया जाएगा और èथल पर उपलÞध रखा जाएगा।

(6)

सभी संयंğ और उपकरणɉ कȧ Ǔनयतकाͧलक जाँच तथा परȣ¢ण होगा और इस

अनुसूची के भाग-दो के पैरा 15 के अनुसार उसके अͧभलेख संधाǐरत ͩकए जाएंगे।

(7)

उनके उपयोग के दौरान संयंğ तथा उपकरणɉ को Ǔनधा[ǐरत ¢मता से न तो

अͬधक भरा जाएगा और न उससे अͬधक भाǐरत ͩकया जाएगा

भाग - छह

ͬचͩक×सीय अपे¢ाएँ

1.

अशुɮͬध को दूर करने कȧ सुͪवधाएँ - उन èथानɉ मɅ जहाँ पर पǐरͧशçट 'क' मɅ सूचीबɮध

ĤͩĐयाओं मɅ ͪवषाÈत पदाथɟ का उपयोग ͩकया जा रहा हो, वहाँ ͩकसी आपाती/आपाǓतक

िèथǓत का सामना करने के ͧलए Ǔनàनͧलͨखत उपबंध हɉगे -

(क)

पूण[ सुसिÏजत Ĥाथͧमक उपचार पेटȣ;

(ख)

ऐसे ͪवषाÈत और सं¢ारक पदाथȾ से संदूͪषत åयिÈतयɉ, åयिÈतयɉ के शरȣर के

भागɉ और åयिÈतयɉ के कपड़ɉ को पानी से ͧभगोने के ͧलए आसानी से पहुँचगàय

साधन हɉगे और ऐसे साधन नीचे सारणी मɅ दशा[ए अनुसार हɉगे –

åयिÈतयɉ कȧ संÉया

ͩकसी समय Ǔनयोिजत

50 åयिÈतयɉ तक

2

51 से 100 åयिÈतयɉ के बीच

3

101 से 200 के बीच

3+1 Ĥ×येक 50 åयिÈत पæचात्

201 से 400 के बीच

5+1 Ĥ×येक 100 åयिÈत पæचात्

401 से ऊपर के बीच

7+1 Ĥ×येक 200 åयिÈत पæचात्

(ग)

आसͪवत जल या अÛय उपयुÈत पदाथ[ से भरȣ (आई-वाश) आंख धोने कȧ बोतलɅ

पया[Üत संÉया जो पेǑटयɉ या लमाǐरयɉ मɅ सुगम èथान पर रखी हɉगी। िजन पर

èपçट Ǿप से ͬचÛह, हर समय Ǒदखाई दɅ, अंͩकत होगा । .

2.

(1)

50 कम[कारɉ तक Ǔनयोिजत करने वाले कारखानɉ के ͧलए -

(क)

एक अह[ ͬचͩक×सा åयवसायी कȧ सेवाएँ, जो इसमɅ इसके पæचात कारखाना

ͬचͩक×सा अͬधकारȣ के Ǿप मɅ जाना जाएगा, èथापन के कम[कारɉ के ͧलए

उसके अͬधसूͬचत ͬचͩक×सालय मɅ आपात िèथǓत के दौरान ͬचͩक×सीय

सहायता के ͧलए ǐरटेनर के आधार पर उपलÞध हɉगी । वह इस भाग के

पैरा 4 मɅ Ǔनधा[ǐरत पूव[ रोजगार तथा Ǔनयतकाͧलक ͬचͩक×सीय परȣ¢ण भी

करेगा।

(ख)

Ĥाथͧमक ͬचͩक×सा (फèट[ एड) Ĥͩकयाओ मे Ĥͧशͯ¢त Ûयूनतम पांच

åयिÈत, िजनके बीच कम से कम एक काय[रत अवͬध के दौरान उपÞध

रहेगा।

(ग)

एक पूण[ Ǿप से सुसिÏजत Ĥाथͧमक ͬचͩक×सा (फèट[ एड) बाÈस।

(2)

51 से 200 कम[कारɉ को Ǔनयोिजत करने वाले कारखानɉ के ͧलए –

(क)

åयवसाय èवाèØय केÛġ मɅ एक कमरा Ûयूनतम,15 वग[ मीटर का भूͧम

¢ेğ मे होना चाǑहए, ͬचकनी बेस तथा अĤवेæय सतह से बनी फश[ और

दȣवारɉ के साथ तथा रोशनी हवादार तथा पया[Üत Ǿप से सुसिÏजत होगी।

(ख)

एक अंशकाͧलक कारखाना ͬचͩक×सा अͬधकारȣ केÛġ के समèत Ĥभाय[ से

अͬधक होगा, जो सÜताह मɅ Ûयूनतम दो बार कारखाने को दौरा करेगा और

िजसकȧ सेवाएँ आपात काल के दौरान आसानी से उपलÞध हɉगी ।

(ग)

काय[रत अवͬध के दौरान कत[åयèथल पर एक अह[ और Ĥͧशͯ¢त Ĝेसर-

कम- कàपाउÖडर होगा ।

(घ)

एक पूण[ Ǿप से सुसिÏजत Ĥाथͧमक ͬचͩक×सा (फèट[ एड बाÈस) बाÈस।

(3)

200 से अͬधक कम[कारɉ को Ǔनयोिजत करने वाले कारखानɉ के ͧलए-

(क)

500 कम[कारɉ तक Ǔनयोिजत करने वाले कारखानɉ के ͧलए एक पूण[काͧलक

कारखाना ͬचͩक×सा अͬधकारȣ होगा और Ĥ×येक 1000 कम[कारɉ या उसके

भाग के ͧलए एक ͬचͩक×सा अͬधकारȣ होगा ।

(ख)

इस मामले मɅ åयवसाǓयक èवाèØय केÛġ मɅ Ûयूनतम दो कमरे हɉगे और

Ĥ×येक का ¢ेğफल Ûयूनतम 15 वग[मीटर तथा फश[ से बनी दȣवालɅ, ͬचकनी

ठोस और आͪवæय सतह से बनी हɉगी और जो पया[Üत Ǿप से Ĥकाͧशत,

हवादार और सुसिÏजत हɉगी।

(ग)

काय[रत कालावͬध के दौरान एक Ĥͧशͯ¢त नस[, एक Ĝेसर-कम कàपाउÖडर

और एक वाड[-बाय-कम सफाई कम[चारȣ काय[रत हɉगे

(घ)

इस मामले मɅ åयवसाǓयक èवाèØय केÛġ, Ĥबंधकȧय आपातकालȣन

ͬचͩक×सीय केÛġ उपयुÈत Ǿप से सुसिÏजत हɉगे।

3.

एàबुलेÛस बैन.-

(1)

पǐरͧशçट 'क' मɅ पूण[ Ǿप से सुसिÏजत उिãलͨखत ĤͩĐयाएँ चलाने वाले Ĥ×येक

èथापन मɅ पǐरͧशçट 'ग' के अनुसार उपयुÈत Ǔनͧम[त तथा पूण[ Ǿप से सुसिÏजत

एàबुलेÛस वाहन अÍछȤ हालत मɅ Ĥदान और बनाए रखा जाएगा और एक

पूण[काͧलक Ĝायवर-कम-मैकेǓनक और Ĥͧशͯ¢त हेãपर ǓनयुÈत हɉगे, और जो

दुघ[टना अथवा बीमारȣ के गंभीर Ĥकरणɉ मɅ पǐरवहन के Ĥयोजन के ͧलए

Ĥाथͧमक सहायता (फèट[ एड) ĤयुÈत करने के ͧलए Ĥͧशͯ¢त हɉगे, जब तक ͩक

यह सुͪवधा समीपèथ अèपताल या अÛय èथान से आपातकालȣन िèथǓत के

दौरान अãप सूचना पर उपलÞध हो जाने कȧ åयवèथा नहȣं कȧ गई हो ।

एàबुलेÛस बैन का यहां ͪवǓनǑद[çट Ĥयोजनɉ के अलावा अÛय ͩकसी Ĥयोजन के

ͧलए उपयोग नहȣं होगा और वह åयवसाǓयक èवाèØय केÛġ के समीप सदैव

उपलÞध रहेगा ।

(2)

उपरोÈत उप-पैरɉ (1) मɅ उपबिÛधत èथान के समीप से एàबुलेÛस बैन ĤाÜत करने

संबंधी शैͬथãय उन Ǔनयोिजत कारखानɉ के ͧलए लागू नहȣं होगा जहां 500 से

अͬधक कम[कार हɉ।

4.

ͬचͩक×सीय परȣ¢ण -

(1)

पǐरͧशçट 'क' मɅ उिãलͨखत ĤͩĐयाओं मɅ Ǔनयोिजत कम[कार का कारखाना

ͬचͩक×सा अͬधकारȣ ɮवारा Ǔनàनͧलͨखत रȣǓत से ͬचͩक×सीय परȣ¢ण ͩकया जाएगा:

(क)

Ǔनयोजन पूव[ एक बार ताͩक ͪवͧशçट काय[ हेतु åयिÈत कȧ शारȣǐरक

उपयुÈतता सुǓनिæचत कȧ जा सके;

(ख)

हर छह माह कȧ कालावͬध मɅ एक बार, ताͩक कम[कार के èवाèØय का

èतर Ǔनधा[ǐरत ͩकया जा सके; और

(ग)

उपरोÈत पूव[ Ǔनयोजन और Ǔनयतकाͧलक ͬचͩक×सीय परȣ¢ण के Þयौरे

ͪवǑहत ĤǾप मɅ अͧभͧलͨखत ͩकए जाएंगे।

(2)

कारखाना ͬचͩक×सा अͬधकारȣ का कोई ऐसा Ǔनçकष[ िजससे ĤͩĐया मɅ Ǔनयोिजत

ͩकसी åयिÈत कȧ असामाÛयता या अनुपयुÈतता Ĥकट होती है, तो वह ͬचͩक×सा Ǔनरȣ¢क

सह सुͪवधा Ĥददता को त×काल उसकȧ सूचना देगा, जो संबंͬधत कम[कार कȧ जाँच करेगा

और 30 Ǒदनɉ के भीतर अपने Ǔनçकष[

कȧ सूचना देगा। यǑद ͬचͩक×सा Ǔनरȣ¢क

सह सुͪवधा Ĥदाता कȧ इस Ĥकार

परȣ¢ण ͩकए गए åयिÈत कȧ यह राय हो ͩक उसके

èवाèØय र¢ा के ͧलए

ĤͩĐया से Ǔनलàबन अपेͯ¢त है, तो वह तदनुसार अͬधभोगी

को Ǔनदȶͧशत करेगा, जो उसी ĤͩĐया मɅ कम[कार को Ǔनयोिजत नहȣं करेगा । ĤͩĐया से

इस

Ĥकार Ǔनलिàबत åयिÈत को वैकिãपक èथापना कȧ सुͪवधा के साथ Ĥदƣ कȧ

जाएगी,

जब तक ͩक वह ͬचͩक×सा Ǔनरȣ¢क सह सुͪवधा Ĥदाता कȧ राय मɅ पूण[

Ǿप से असमथ[ न हो चुका हो और ऐसी Ǒदशा मɅ Ĥभाͪवत åयिÈत उपयुÈत

पुनवा[ͧसत

ͩकया जाएगा:

परÛतु यह ͩक ͬचͩक×सा Ǔनरȣ¢क सह सुͪवधा Ĥदाता èवĤेरणा से ͩकसी अÛय

कम[कार कȧ, िजसका वह पǐरͧशçट 'क' मɅ उिãलͨखत ĤͩĐया मɅ उसके Ǔनयोिजत वाèते.

उसकȧ उपयुÈतता सुǓनिæचत करने के ͧलए या ͩकसी अÛय कम[कार के èवाèØय èतर

Ǔनधा[ǐरत करने के ͧलए परȣ¢ण करना आवæयक समझता है, और उसकȧ राय अंǓतम

होगी ।

(3)

कारखाना ͬचͩक×सा अͬधकारȣ ɮवारा Ĥदƣ ͩफटनेस Ĥमाण पğ के ǒबना ͩकसी

åयिÈत को नई ǓनयुिÈत नहȣं दȣ जाएगी । यǑद कारखाना ͬचͩक×सा

अͬधकारȣ

ͩकसी

åयिÈत को पǐरͧशçट “क” मɅ उिãलͨखत ĤͩĐयाओं मɅ काय[ करने ǓनयुÈत ͩकए जाने वाले

åयिÈत को अनुपयुÈत घोͪषत करता है, तो ऐसे åयिÈत को ͬचͩक×सा Ǔनरȣ¢क सह सुͪवधा

Ĥदाता को सàमुख अपील करने का अͬधकार होगा, और उसको इस संबंध मɅ राय अंǓतम

होगी ।

(4)

उप-पैरा (2) मɅ अÛतǓन[Ǒहत पǐरिèथǓतयɉ के कारण ĤͩĐया से Ǔनलिàबत कम[कार

को, केवल ͬचͩक×सा Ǔनरȣ¢क सह सुͪवधा Ĥदाता से ͩफटनेस Ĥमाण पğ ĤाÜत करने के

पæचात तथा èवाèØय रिजèटर मɅ Ĥͪविçट करने के पæचात् हȣ दोबारा उसी ĤͩĐया मɅ

Ǔनयोिजत ͩकया जाएगा ।

(5)

इस अनुसूची कȧ ĤͩĐयाओं मɅ Ǔनयोिजत Ĥ×येक कम[कार कȧ ͬचͩक×सा अͬधकारȣ

परȣ¢ण करेगा। वह ĤǾप 29 मɅ ͩफटनेस जारȣ करेगा ।

(6)

यǑद ͩकसी समय ͬचͩक×सा अͬधकारȣ कȧ यह राय है ͩक उÈत ĤͩĐयाओं के

कम[कार और Ǔनयोिजत करने के ͧलए इस आधार पर ͩफट नहȣं पाया जाता है ͩक आगे

ǓनरÛतर Ǔनयोिजत रहने से कम[कार के èवाèØय को ͪवशेष खतरा होगा, तो वह Ǔनçकष[

का उÈत Ĥमाण-पğ और ĤǾप 30 मɅ èवाèØय रिजèटर मɅ अͧभͧलͨखत करेगा। इन

दèतावेजɉ मɅ उसके Ǔनçकष[ कȧ Ĥͪविçटयɉ मɅ उÈत åयिÈत को उस ĤͩĐयाओं मɅ काय[

करने के ͧलये अयोÊय पाए जाने पर ͪवचार करने कȧ अवͬध भी शाͧमल करेग। ऐसी

पǐरिèथǓतयɉ मɅ घोͪषत अयोÊय åयिÈत को वैकिãपक èथान कȧ सͪवधा Ĥदƣ कȧ

जाएगी, जन तक ͩक ͬचͩक×सा अͬधकारȣ कȧ राय मɅ वह पूण[ Ǿप से असमथ[ न हो गया

हो और उस दशा मɅ Ĥभाͪवत åयिÈत को उपयुÈत पुनवा[स ͩकया जाएगा ।

(7)

उप पैरा (6) मɅ काम के ͧलए अयोÊय पाए गए åयिÈत को पुन: Ǔनयोिजत करने

या ऐसी ĤͩĐया मɅ काम करने कȧ अनुमǓत नहȣं होगी, जब तक ͩक ͬचͩक×सा अͬधकारȣ

ɮवारा परȣ¢ण करने के पæचात् उन ĤͩĐयाओं मɅ Ǔनयोजन हेतु उसे पुन: ͩफट Ĥमाͨणत

न कर Ǒदया गया हो ।

(8)

ĤǾप 29 तथा 30 मɅ परȣ¢ण के अͧभलेख Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता एवं ͬचͩक×सा

Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता ɮवारा Ǔनरȣ¢ण के ͧलए त×काल

उपलÞध

हो

सके,

ऐसे

अनुरͯ¢त रखे जाएंगे।

भाग - सात

अǓतǐरÈत कãयाण सुͪवधाएँ

1.

Ĥ¢ालन सुͪवधाएँ -

(1)

Ĥ×येक èथापन मɅ समèत कम[कारɉ के उपयोग के ͧलए Ĥ×येक 15 कम[कारɉ के

ͧलए एक टɉटȣ Ĥदƣ एवं अनुरͯ¢त हɉगी । साथ मɅ ͧलिÈवड सोप जो एक झुकाए

जा सकने वाले पाğ मɅ होगा और नाखून साफ करने के Ħुश या Ĥभावी सफाई

करने के ͧलए अÛय उपयुÈत साधन हɉगे। ऐसी सुͪवधाएं सुͪवधापूव[क सुलभ .

हɉगी और साफ तथा èवाèØय संबंधी दशा मɅ रखी जाएंगी।

(2)

यǑद उपरोÈत अपेͯ¢त Ĥ¢ालन सुͪवधाएँ मǑहलाओं के ͧलए उपलÞध हɉ तो ऐसी

सुͪवधाएं उनके ͧलए पृथक हɉगी तथा समूͬचत एकांतता मɅ इन सुͪवधाओं कȧ हर

समय उपलÞधता सुǓनिæचत होगी ।

2.

भोजन क¢ कȧ सुͪवधाएँ -

(1)

पǐरͧशçट “क” मɅ अÛतǓनǑह[त ĤͩĐयाओं को चलाने वाले समèत कारखानɉ के

अͬधभोगी िजनके यहाँ 50 कम[कार या अͬधक Ǔनयोिजत हɉ, वहाँ ĤǓत पालȣ मɅ

काम करने वाले कम[कारɉ के ͧलए ऐसे भोजन क¢ कȧ सुͪवधा Ĥदान करेगा,

िजनमɅ भलȣ Ĥकार हवादार हो और बैठने कȧ सुͪवधा हेतु वह टेǒबलɉ युÈत होगा,

साथ हȣ वहाँ ठÖडे और èवाèØयकारȣ पीने के पानी कȧ åयवèथा होगी।

(2)

ऐसी सुͪवधाओं मɅ सफाई तथा Ĥ¢ालन कȧ उपयुÈत åयवèथा सिàमͧलत होगी और

जो साफ और èवाèØयकारȣ दशा मɅ अनुरͯ¢त कȧ जाएगी ।

3.

Èलॉक Ǿम सुͪवधाएँ -

(1)

पǐरͧशçट 'क' मɅ अÛतǓन[Ǒहत ͩकसी ĤͩĐया को चलाने वाले Ĥ×येक èथापन का

अͬधभोगी ĤͩĐया मɅ Ǔनयोिजत कम[कारɉ को लॉकर सǑहत Èलॉक Ǿम सुͪवधाएँ

Ĥदान करेगा । Ĥ×येक कम[कार को दो लॉकर Ǒदए जाएंगे। एक काम के कपड़ɉ के

ͧलए दूसरा अलग से Ǔनजी कपड़े रखने के ͧलए होगा और लॉकर इस Ĥकार के

हɉगे ͩक उसमɅ कपड़े लटकाकर रखे जा सकɅ ।

(2)

उप-पैरा (1) के अनुसरण मɅ इस तरह से Ĥदƣ Èलॉक Ǿम िèवधाएँ, जहाँ तक संभव

हो, पैरा (1) के अनुसरण मɅ Ĥ¢ालन के ͧलए Ĥदƣ सुͪवधाओं के समीप हɉगी, यǑद

Ĥ¢ालन सुͪवधा को Èलॉक Ǿम सुͪवधा के पास èथाͪपत करना संभव न हो तो

सफाई एवं Ĥ¢ालन के ͧलए पया[Üत एवं उपयुÈत åयवèथा होगी।

4.

ͪवशेष èनानागार सुͪवधाएँ -

(1)

पǐरͧशçट 'ख' के अधीन अÛतǓन[Ǒहत ĤͩĐया चलाने वाले ͩकसी èथापन के

अͬधभोगी ɮवारा Ǔनयोिजत सभी कम[कारɉ के ͧलए ͪवशेष èनानागार सुͪवधाएँ

Ĥदान कȧ जाएंगी और ऐसी सुͪवधाएँ 25 कम[कार या उसके भाग के ͧलए एक

èनानागार कȧ दर से होगी, और उÛहɅ साफ एवं èवाèØयकारȣ दशा मɅ बनाए रखा

जाएगा।

(2)

अͬधभोगी पǐरͧशçट 'ख' मɅ अÛतǓन[Ǒहत ĤͩĐयाओं मɅ Ǔनयोिजत सभी कम[कारɉ से

आĒह करेगा, ͩक Ǒदन या पालȣ का काम पूण[ होने के पæचात इस Ĥकार

èनानागार सुͪवधाओं का उपयोग करे और वह èनानागार सुͪवधा के अलावा ͩकसी

अÛय èथान पर èनान करने वाले कम[कारɉ पर Ĥभावी Ǿप से रोक लगाएगा।

(3)

उपरोÈत उप-पैरा (1) मɅ अÛतͪव[çट ͩकसी बात के होते हुए भी मुÉय Ǔनरȣ¢क सह-

सुͪवधाĤदाता ͩकसी अÛय ĤͩĐया चलाने वाले ͩकसी èथापन मɅ जहाँ उसकȧ राय

मɅ èवाèØय कȧ Ǻिçट से èनानागार सुͪवधा आवæयक हो, उसके अͬधभोगी से

ͧलͨखत मɅ ͪवशेष èनानागार सुͪवधा Ĥदान करने कȧ अपे¢ा कर सकेगा।

भाग - आठ

Įͧमकɉ के कत[åय

(1)

पǐरͧशçट "क" और पǐरͧशçट “ख” मɅ अÛतǓन[Ǒहत ĤͩĐयाओं मɅ Ǔनयोिजत Ĥ×येक कम[कार

ͩकसी सुर¢ा युिÈत या ͩकसी साͬधğ या घेरा या जालȣ कȧ åयवèथा को अͩĐयाशील या

दोषपूण[ नहȣं करेगा और उपरोÈत åयवèथा कȧ दोषपूण[ होने कȧ ǐरपोट[ होते हȣ शीēता से

उनकȧ सूचना देगा ।

(2)

पǐरͧशçट “क” मɅ अÛतǓन[Ǒहत ĤͩĐयाओं मɅ Ǔनयोिजत सभी कम[कार अपने काय[ èथान, साथ

हȣ साथ मɅ ĤͩĐया मɅ ĤयुÈत मशीनɅ, उपकरण या रा◌ाͬधğ कȧ जाँच करɅगे और ͩकसी

ͪवकृत चालन या ğुǑट कȧ सूचना त×काल सुपरवाइजर या Ĥबंधक के ͩकसी उƣरदायी

åयिÈत को दɅगे!

(3)

सभी कम[कार ͩकसी काय[ को करने मɅ या इस अनुसूची के अनुसरण मɅ उÛहɅ ͩकसी

आकिèमक को पूरा करने मɅ Ĥबंधक को सभी Ĥकार से सहयोग दɅगे और उÛहɅ Ǒदए गए

सभी åयिÈतगत सुर¢ा जारȣ उपकरणɉ का हमेशा सावधानीपूव[क उपयोग करɅगे ।

(4)

पǐरͧशçट “क” और पǐरͧशçट “ख” मɅ अÛतǓन[Ǒहत ĤͩĐयाओं मɅ Ǔनयोिजत सभी कम[कार

ĤͩĐया Ĥ¢ेğ या भÖडारण ¢ेğ मɅ धूĨपान नहȣं करɅगे । यǑद ĤबÛधक ɮवारा यǑद ͪवशेष

सुͪवधाएं Ĥदान कȧ जाती हɇ, उन केवल ऐसी सुͪवधाओं का उपयोग ͩकया जाएगा ।

(5)

पǐरͧशçट “क” मɅ अÛतǓन[Ǒहत ĤͩĐयाओं मɅ Ǔनयोिजत सभी कम[कार अनाͬधकृत èथान मɅ

नहȣं रहɅगे, न अनाͬधकृत काय[ या ͩकसी åयवèथा को सुधारने या शाट[कट पɮधǓत से

करने या इस अनुसूची के अनुसरण मɅ Ĥदान कȧ गई सुͪवधा का दुǽपयोग करने का काय[

इस तरह नहȣं करɅगे, िजससे उÛहɅ èवयं तथा साथ हȣ अÛय Ǔनयोिजत के ͧलए जोͨखम

पैदा हो ।

(6)

कम[कार इन Ǔनयमɉ के अधीन अपेͯ¢त ͬचͩक×सीय परȣ¢ण कराने से इंकार नहȣं करɅगे ।

भाग - नौ

18 वष[ से कम उĨ के अãपवयèक और िèğयɉ के Ǔनयोजन पर रोक

(1)

मुÉय कारखाना Ǔनरȣ¢क इस अनुसूची के पǐरͧशçट 'क' मɅ अÛतǓन[Ǒहत ĤͩĐयाओं मɅ

'िèğयɉ और èवाèØय एवं सुर¢ा को Úयान मɅ रखते हुए 18 वष[ से कम के ͩकशोरɉ के

Ǔनयोजन भी ͧलͨखत मɅ आदेश ɮवारा Ǔनब[िÛधत या ĤǓतͪषɮध कर सकेगा।

(2)

उपरोÈत उप-पैरा (1) के अनुसरण मɅ जारȣ ͩकए गए आदेश के कारण ĤͩĐया मɅ काय[

करने से Ǔनब[िÛधत या ĤǓतͪषध ऐसे åयिÈतयɉ को ऐसा वैकिãपक काय[ Ĥदान ͩकया

जाएगा, जो उनके èवाèØय या सुर¢ा के ͧलए अपायकर न हो ।

भाग - दस

छुट

1.

छूट कȧ शिÈत- राÏय शासन या राÏय शासन के Ǔनयंğण के अÚयधीन रहते हए मुÉय

Ǔनरȣ¢क पǐरͧशçट “क” मɅ अÛतǓन[Ǒहत ĤͩĐयाओं को चलाने वाले ͩकसी èथापन को इस

अनुसूची कȧ ͩकÛहȣं अपे¢ाओं के अनुपालन करने से पूण[त: या भागत: आͧशक छूट कर

सकेगी। यǑद अͬधभोगी ɮवारा èपçट और समाधानĤद Ǿप से यह èथाͪपत कर Ǒदया

जाए, ͩक Ǔनयोिजत åयिÈतयɉ के èवाèØय एवं सुर¢ा सुǓनिæचत करने के ͧलए अनुसूची

मɅ अÛतǓन[Ǒहत ͩकÛहȣं अपे¢ा के èथान पर उपयुÈत तथा Ĥभावी बैकिãपत åयवèथा

उपलÞध होने से ऐसी अपे¢ाओं का अनुपालन करना आवæयक नहȣं है ।

पǐरͧशçट 'क'

कोई काय[ या उसका कोई भाग िजसमɅ

(क)

Ǔनàनͧलͨखत मɅ से ͩकसी का ͪवǓनमा[ण अͧभचालन या पुनरो×पादन ͩकया जाता है:

(एक) सोͫडयम, पोटेͧशयम, लोहा, एãयूमीǓनयम, कोबाãट, Ǔनकल, तांबा, आरसेǓनक

एÛटȣमनी, Đोͧमयम, जèता, सेलेǓनयम, मेÊनेͧशयम, केडͧमयम, मरकरȣ (पारा),

बेǐरͧलयम और उनके काब[Ǔनक तथा अकाब[Ǔनक लवण, एलाय, आÈसाइड तथा

हाइĜो आÈसाइड;

(दो)

अमोǓनया, अमोǓनयम, हायĜोआÈसाइड और अमोǓनयम लवण;

(तीन) काब[Ǔनक या अकाब[Ǔनक यौͬगक सलÝयूरम, सलÝयूǐरक, नाइǑĚक नायĚस,

हाइĜोÈलोǐरक, हायĜोÝलोǐरक, हायĜोआयोिजक, हायĜोसलÝयूǐरक, हाडयĜोĦमोͧमक,

बोǐरक;

(चार) सायनोजन यौͬगक, सायनाइड यौͬगक, सायनेट यौͬगक; ।

(पाँच) फाèफोरस और आरगोनोफासफोरस कȧटाणु नाशकɉ के अलावा उसके अÛय यौͬगक;

(छह) Èलोरȣन ।

(ख)

हायĜोजन सãफाइड के ͪवखंडन ɮवारा पैदा हुई मेटनͧलक सãफाइड, हायĜोजन सãफाइड

का ऐसे सãफाइड के उ×पादन मɅ उपयोग;

(ग)

Þलȣͬचंग पाउडर का ͪवǓनमा[ण या Èलोर-अãकलȣ संयंğ मɅ Èलोरȣन गैस का उ×पादन;

(घ) (एक)

गैसवार या कोलतार या ǒबटमन या शैल आइल एèफाãट या ऐसे हȣ टार का कोई

अवशेष का रासायǓनक ͪवǓनमा[ण कȧ ͩकसी ĤͩĐया मɅ आसवन या उपयोग ͩकया

जाता है; '

(दो)

तार आधाǐरत संæलेͪषत रंगाई पदाथ[ या उनके मÚयवतȸ उ×पादकɉ का उ×पादन ;

(ड)

नाइĚो यौͬगकɉ के ͪवǓनमा[ण मɅ नाइǑĚक एͧसड का उपयोग;

(च)

नाइĚो यौͬगकɉ के उपयोग से ͪवèफोटकɉ का उ×पादन;

(छ)

ऐलȣफेǑटक या ऐरोमेǑटक यौͬगकɉ या उनके धाि×वक या अधाि×वक उ×पाद या ͪवèथाͪपत

उ×पाद जैसे ͩक Èलोरोफाम[, एͬथलȣन Êलायकोल, फाम[लͫडहायड, बɅजल Èलोराइड, फȧनोल,

ͧमथाइल, इथाइल, कȧटोन, पेरोÈसाइड, कोबाãट, काबȾǓनल, टंÊसटन काबा[इड आǑद ͪवǓनͧम[त

या पुनरो×पाǑदत ͩकए जाते हɉ ।

पǐरͧशçट 'ख'

भाग-चार के पैरा 4 के अनुसरण मɅ ͪवशेष èनानागार èथान के संबंध मɅ

(1)

नाइĚो या अमीनɉ ĤͩĐयाएँ ।

(2)

सभी Đोम ĤͩĐयाएँ ।

(3)

गैस या कोलतार के आसवन कȧ ĤͩĐयाएँ या रसायन ͪवǓनमा[ण कȧ ĤͩĐयाएँ

िजनमɅ तार का उपयोग ͩकया जाता है ।

(4)

सायनोजन यौͬगक, सायनोइड यौͬगक, साइनाइट यौͬगक को अÛतǓन[Ǒहत करने वालȣ

ͪवǓनमा[ण, अͧभचालन काय[ सàभाल या पुन:ĤािÜत ।

(5)

Þलȣͬचंग पाउडर का ͪवǓनमा[ण अÛतǓन[Ǒहत करने वालȣ ĤͩĐयाएँ या Èलोरोएãकलȣ

संयंğ मɅ Èलोǐरन गैस का उ×पादन ।

(6)

Ǔनͩकल और इनके यौͬगकɉ का ͪवǓनमा[ण, अͧभचालन या पुन: ĤािÜत।

(7)

एलȣफेǑटक या एरोमेǑटक यौͬगकɉ या उनके उ×पादɉ या संæलेͪषत उ×पादɉ का

ͪवǓनमा[ण, अͧभचालन, या पुन: ĤािÜत को अÛतǓन[Ǒहत करने वालȣ सभी ĤͩĐयाएँ।

पǐरͧशçट 'ग'

एàबुलेÛस:

एàबुलेÛस मɅ Ǔनàनͧलͨखत उपकरण हɉगे

सामाÛयत:

पǑहयɉ वालȣ èĚेचर िजसमɅ फोिãडंग तथा एडजिèटंग युÈत हो; èĚेचर का ͧसरा ऐसा हो

जो ͩक ऊपर को झुकाया जा सके; ͩफÈèड आÈसीजन इकाई उपकरणɉ सǑहत;

आवरण युÈत तͩकए ;

चादरɅ;

कंबले;

तौͧलए;

एमोͧसस बैग;

बैडपेन ;

यूǐरनल ;

Êलास ।

सुर¢ा उपकरण:

30 ͧमनट के जीवनासǑहत Ýलेअर ;

Ýलुड लाइटɅ;

Ýलेश लाइटɅ;

Ĝाय पाउडल ͩकèम का अिÊनशामक;

पृथकǐरत लोहे का दèताना ;

आपातकालȣन उपचार उपकरण:

.पुनǽÏजीवन:

पोटȶबल सेÈशन इकाई;

पोटȶबल आÈसीजन इकाई;

बैग वाãव, माèक, हाथɉ ɮवारा चाͧलत संवातन इकाई;

एअरबेज;

माउथ गैज;

Ěेकोèटामी एडॉÜटस[ ;

शाट[ èपाइन बोड[ .

आई.åहȣ. Ýãयूɬस सǑहत एडͧमǓनèĚेशन इकाई;

ÞलडĤेशर मापी;

कग;

èटेथोèकोप।

Ǔनæचलता (इमोǒबलाइजेशन):

लàबे तथा छोटे गɮदȣदार बोड[;

वायर-लेडर-ǐरÜलेÛटस;

Ǔतकोनी पɪǑटयाँ ; लॉग एÖड शाट[ èपाइन बोड[ ।

Ĝेͧसंग:

पǑटयाँ 4" + 4";

यूǓनवस[ल Ĝेͧसंग 10' x 36" ;

एãयूमीǓनयम ͨझãलȣ का रोल ; साÝट रोलर पǑटयाँ 6" x 5" गज ;

3" के रोल मɅ एडेͧसव टेप;

सेÝटȣ ͪपनɅ ;

बेÛडेज शीट ।

जहर (पायजǓनंग):

इपाकाक के सायरप;

ͩĐयाशील चारकोल ; सुराक के अनुसार पूव[ मे पैͩकट बंद

èनैक बाइटͩकट; पीने का पानी।

आपातकालȣन दवाएँ:

केवल ͬचͩक×सा अͬधकारȣ कȧ सलाह के अधीन (जैसा आवæयक हो)

अनुसूची – बारह

ͧमɪटȣ के बत[नɉ का ͪवǓनमा[ण

1.

पǐरभाषाएँ -

(क)

“ͧमɪटȣ के बत[नɉ" मɅ ͧमɪटȣ के बत[न (अदन[ वेयर), प×थर के बत[न, पोसलन,

चीनी, ͧमɪटȣ, टोइãस, ͬचकनी ͧमɪटȣ से अथवा ͩकसी ͧमĮण से िजनमɅ ͬचकनी

ͧमɪटȣ तथा अÛय पदाथ[ उसे Èवाट[ज, ͪपलट Ýलɬस पर तथा िजÜसन हɉ, बनी हुई

वèतुएँ सिàमͧलत हɇ;

(ख)

“काय[साधक वायु Ǔनçकासन" से अͧभĤेत है धूल या धुएँ को Ǔनकालने के ͧलए

यांǒğक या अÛय साधनɉ ɮवारा ͩकए गए èथानीय संचालन िजससे उसे ͩकसी

èथान कȧ, िजसमɅ काम ͩकया जा रहा हो, वाय न ͧमल जाने से रोका जा सके।

ͩकसी भी वायु Ǔनçकासक को काय[साधक नहȣं समझा जाएगा, जो उस èथान पर

उ×पÛन होने वालȣ धूल या धुएँ को, जहाँ पर ऐसे धूल या धुआँ उ×पÛन होता हो

Ĥभावी Ǿप से न हटा सकता हो;

(ग)

"फेटͧलंग" (टȣपटाप करने) मɅ èकेलोͪपंग (कामदार कोर काढ़ना), टोइंग, सेÖडपेपǐरंग

(रगमाल कागज से पाͧलश करना), सेÖडिèटͩकंग, Ħͧशंग (Ħुश करना) या ͧमɪटȣ

के बत[नɉ को िजन मɇ धूल Ǔनकलती हो, कोई अÛय ĤͩĐया सिàमͧलत है;

(घ)

“लȣडलेस" (सीसारǑहत चमक) से अͧभĤेत है ऐसी चमक से है, िजसमɅ उसके शुçक

भार के एक ĤǓतशत से अͬधक लेडमोनोÈसआइड के Ǿप मɅ माने जाने वाला सीसे

का ͧमĮण अÛतͪव[çट न हो;

(ड)

“लो साãयूͪवलȣटȣÊलज" से अͧभĤेत है ऐसी चमक से है, जो नीचे कȧ गई रȣǓत मɅ

ǓनǾͪपत ͩकए जाने पर लेडमोनोÈसाइड के Ǿप मɅ माने जाने वाले घुलनशील सीसे

के यौͬगक को उसके शुçकभार के पाँच ĤǓतशत से अͬधक हाइĜोÈलोǐरक एͧसड

को डाइãयूट न कर सकती हो;

ġåय कȧ तुलȣ हुई माğा, जो ͩक 100 से.Ēे. तापĐम पर सुखा लȣ गई हो

और पूण[तया ͧमͬĮत कर लȣ गई हो, अपने भार के 1000 गुना भार के बराबर

हाइĜोÈलोǐरक एͧसड के जलȣय घोल मɅ, िजसमɅ 0.25 ĤǓतशत भार हाइĜोजन

Èलोराइड का होगा, समान तापĐम पर एक घÖटे तक लगातार Ǒहलाई जाएगी ।

इसके पæचात् इस घोल को एक घÖटे तक ऐसे हȣ रखा रहने Ǒदया जाएगा और

तब छाना जाएगा; छने हुए घोले मɅ होने वाले लेड सãफाइड के Ǿप मɅ ǓनçपाǑदत

ͩकया जाएगा और लɇड सãफेट के Ǿप मɅ तोला जाएगा ।

(च)

“ͪपसे हुए चूण[ ͩकए हुए ͪपलट या Èवाट[ज" मɅ ĤाकृǓतक बालू सिàमͧलत नहȣं है;

(छ)

“पाट[स शॉप" मɅ वे समèत èथान जहाँ Üलेͧसंग (रखने) या ǒबिèटक फायर (भɪटȣ

मे चढाने) के पूव[ ͧमɪटȣ के बत[नो का शॉͪपंग (आकृǓत दȣ जाना), फेटͧलंग (टȣप-

टाप कȧ जाना) या अÛय उपचार ͩकया जाता हो, सिàमͧलत है।

2.

काय[साधक वायु Ǔनçकासन:- काय[साधक वायु Ǔनçकासन के उपयोग के ǒबना Ǔनàनͧलͨखत

ĤͩĐयाएँ नहȣं कȧ जाएंगी

संͩĐया (1)

िèथǓत (2)

(एक) सूखे तथा अनुपयुÈत योͬगक के

अͧभसाधन अथवा उपयोग के अंतͪव[çट

करने वालȣ समèत ĤͩĐया

ĥȧट के ͧलए ͧमĮण तैयार करना

(दो) ͩकसी भी Ĥकार के फैटͧलंग संͩĐयाए,

चाहे वे कÍची ͧमटटȣ के बत[नɉ पर हो

या ͧमटटȣ के सादा बत[नो पर हो परÛतु

यह वैट फैटͧलंग तथा यांǒğक शिÈत कȧ

सहायता के ǒबना ͧमटटȣ कȧ वèतुओ के

यदा कदा सुसिÏजत करने को लागू नहȣं

करेगा

चाको (या फैटͧलंग मशीन) पर सुसिÏजत

करना हाथ से सुसिÏजत करना पाइप को

चमकाने मोड़ने तक पोͧलश करने के पूव[ धूल

उड़ाना ͧमटटȣ के सादा बत[नɉ को सुसिÏजत

करना चमकाने से पूव[ Ǔघसना

(तीन) दबाव ɮवारा ͧमटटȣ के बत[न या अÛय

वèतुओ बनाने के ͧलए ͬचकनी टाइãस

या ͩकसी अÛय पदाथ[ को छानना उन

दशाओ को छोड़कर जहाँ:-

कȧल के सांचे तथा टाइãस के सांचे के ͧलए

बाड़ी बनाना

(क) यह एक ऐसी मशीन मɅ ͩकया जाता हो

ताͩक िजसमे धूल के बहार Ǔनकलने को

Ĥभावी Ǿप से रोका जा सके या

(ख) èथानांतǐरत होने वालȣ सामĒी इतनी नम

है कȧ िजससे धूल न Ǔनकल सकती हो

(चार) ͬचकनी ͧमटटȣ से टाइãस के सापे

बनाना Ĥ×येक सांचे से एक Ǔनçकासक

Ǔछġ संÊलन रहेगा यह खंड खपरेलो को

छोड़कर ͬचकनी ͧमटटȣ से वèतुओ के

Ĥेͧसंग को भी लागू होगा जब तक कȧ

पदाथ[ इतना नम न हो कȧ िजससे धूल

न Ǔनकलती हो

टाइãस का सांचा कȧल का सांचा या डाई का

सांचा

(पाँच) दबाव ɮवारा ͬचकनी ͧमटटȣ से बनी हुई

टाइãस कȧ फैɪͧलंग करना उस िèथǓत

के ͧसवाय जहाँ फेटͧलंग पूव[ Ǿपेण

नम पदाथ[ से कȧ जाती हो यह खÖड

जब कȧ पदाथ[ इतना न हो कȧ िजससे

धुल न Ǔनकलती हो ͬचकनी ͧमटटȣ से

बनायीं गयी अÛय वèतुओ के फेटͧलंग

हाथ ɮवारा सुसिÏजत करना

को भी लागू होगा

(छह) आवाओं के उस िèथǓत मɅ भरने तथा

खालȣ करने कȧ ĤͩĐया, जहाँ ͩक ͪपसे

हुए

तथा

चूण[

ͪपंलट,

Èवाट[ज,

एãयुमीǓनयम या अÛय ġव अÛतव[ͧलत

हो।

आवाओं के भरने, आवाओं कके डबͧलंग खालȣ करने।

(सात) ͧमɪटȣ के सादा बत[न को Ħुͧसंग, जब तक

ͩक वह ĤͩĐया ऐसे कमरे मɅ न कȧ जाती

हो, िजसमɅ ऐसे काय[साधक सामाÛय

यांǒğक संवातन या अÛय संवातन कȧ

åयवèथा हो, जो मामले कȧ समèत

पǐरिèथǓतयɉ

का

Úयान

रखते

हुए

कारखाने के Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता-

सह-सुͪवधाĤदाता ɮवारा पया[Üत Ĥमाͨणत

कȧ जाए।

हाथ से सुसिÏजत करना, ͧमɪटȣ के सादा बत[नɉ

को सुसिÏजत करना।

(आठ) ͧमɪटȣ के उन सादा बत[नɉ का फेटͧलंग,

िजÛहɅ चूण[, िÝलंट या Èवाट[ज मɅ तपाया

गया हो, उस दशा के ͧसवाय जहाँ ͩक यह

काय[ इस Ĥकार समावृत मशीनɉ मɅ ͩकया

जाए, िजससे धूल के बाहर Ǔनकलने का

Ĥभाव पूण[ Ǿप से रोका जा सके।

ͧमɪटȣ के सादा बत[नɉ को सुसिÏजत करना।

(नौ) बत[नɉ को डुबाने या अÛय ĤͩĐया ɮवारा

चमकाने कȧ ͩĐया के पæचात् साफ

करना।

चमकाना तथा धूल साफ करना।

(दस) पॉटर बाइ[ज तथा आवाओं के ͧलए पदाथɟ

को कुचला जाना तथा उनकȧ शुçक

ͪपसाइ[, जब तक यह काय[ इस Ĥकार

समावृत मशीनɉ मɅ न ͩकया जाता हो,

िजससे धूल के बाहर Ǔनकलने का

Ĥभावपूण[ Ǿप से रोका जा सके या वह

इतना तरह हो िजससे धूल न Ǔनकल

सकती हो।

Èवाट[ज फेãटèपर आǑद का जॉĐͧशंग एज रनर

Ēाप पैǒबल ͧमल Ēाइ[ͫडंग, खपरैल के सांचɉ के

ͧलए ͪपसाइ[, Ēोम ͫडसइ[टȣĒेटर।

(Êयारह) चूण[ िÝलट: Èवाट[ज् ͬचकनी ͧमɪटȣ,

Ēोन या इन ġåयɉ के ͧमĮण का छानना

या अͧभसाध, जब तक ͩक वह इतना तर

न हो िजससे धूल न Ǔनकल सकती हो।

फायर Èले (अिÊनमुिÈतका) ͪवयेजक, Ēोन तथा

फायर Èले को हाथ से छानना आवाओं के ͧलए

बोरɉ मɅ ͧमंÈस भरना।

(बारह) शिÈत चाͧलत चाक पर खपरैलɉ का पीसा

जाना, जब तक ͩक चाकɉ पर काय[साधक

Ǿप से पानी के Ǔछड़काव का उपयोग न

ͩकया जाए।

टंͩकयɉ को भरना तथा ġåयɉ को ͧमलाना।

(तेरह) उƣोलक तथा वादक ɮवारा ġåयɉ का ऊपर

उठाना तथा ढ़ोना, जब तक ͩक Ĥभावपूण[

Ǿप से समावृƣ न हɉ, तथा इस Ĥकार

åयविèथत न ͩकए गए हɉ, िजससे ͩकसी

ऐसे èथान मɅ या उसके समीप जहाँ पर

åयिÈत काम कर रहे हो, के वायुमंडल से

धूल के बाहर Ǔनकलने से रोका जा सके।

Èवाटर्◌्ज फेãɬसपर आǑद का जॉĐͧशंग, एज

रनर या पैबल ͧमल Ēइͫडंग, खपरैल कȧ बाडी के

ͧलए Ēाइͫडंग।

ǑटÜपणी- उƣोलक, Đशर तथा ĒइÛडर के समीप

थे।

(चौदह)बहने वाले ġåय को तैयार करना अथवा

तौल कर अलग करना, सूखे रंगɉ का

लाǓनंग, कलर Þलȣͬचंग।

èĤे Êलेिजंग, Êलेिजंग तथा डिèटंग।

(पंġह) सांचा बनाने मɅ, जब तक ͩक Üलाèटर

आफ पैǐरस रखने के ͧलए उपयोग मे

लाए गए पीपɉ या समान पाğɉ के ͧलए

उपयुÈत सामानɉ कȧ åयवèथा न हो।

सांचा बनाना।

(सोलह)जलाकर चूना बनाए गए ġåय का

अͧभसाधन जब तक ͩक ġåय इतना तर

न बनाया गया हो तथा इतना तर न रहे

ͩक िजससे धूल न Ǔनकल सके।

िजÜसम को जलाकर चूना बनाना।

Üलाèटर ऑफ पैǐरस को छानना।

(सğह) सुर¢ा×मक उपकरण।

कÍचे मालɉ को तौलना, धूलजर भरना, वॉल

ͧमल भरना, आवाओं के ͧलए बोरɉ मɅ ͧमÈस

भरना। टंͩकयाँ भरना तथा ġåयɉ को ͧमलाना।

3.

Ǔनàनͧलͨखत ĤͩĐयाओं मे से Ĥ×येक ĤͩĐया ऐसी रȣǓत मे तथा ऐसी शतȾ के अधीन

कȧ

जाएगी, िजससे कȧ एक का दूसरे से तथा अÛय आɮ[ ĤͩĐयाओं से Ĥभावी पृथÈकरण ͩकया जा सके-

(क) ġåयɉ का Đͧशंग (कुचलना) तथा Ĝइ[ Ēाइ[ͫडंग (शुçक ͪपसाइ[) या छानना, फेटͧलंग

खपरैलɉ का Ĥेͧसंग, ͬचकनी ͧमɪटȣ तथा कÍची ͧमɪटȣ के बत[न सुखाना, आवाओं को

भरना तथा खालȣ करना।

(ख) शुçक सीसे के यौͬगक के उपयोग को अÛतͪव[çट करने वालȣ समèत ĤͩĐयाएँ।

4.

ͩकसी भी ऐसे Êलेज का, जो सीसा रǑहत Êलेज या लो साãयूͪवलȣटȣ Êलेज न हो, ͩकसी भी

ऐसे èथापन मɅ उपयोग नहȣं ͩकया जाएगा, िजसमɅ चीनी ͧमɪटȣ के बत[न ͪवǓनमा[ण ͩकए

जाते हɉ।

5.

खÖड-2 मɅ ͪवǓनǑद[çट ͩकसी संͩĐया मɅ या ͩकसी ऐसे èथान पर, जहाँ ऐसी संͩĐयाएँ कȧ

जाती हɉ, ͩकसी भी èğी या युवक को Ǔनयोिजत नहȣं ͩकया जाएगा अथवा काम करने कȧ

अनु£ा नहȣं दȣ जाएगी।

6.

कुàहार के चाक (जालȣ तथा िजगर) के ͧलए आड़ कȧ åयवèथा कȧ जाएगी या वह उस

Ĥकार बनाया जाएगा, िजससे ͩक ͬचकनी ͧमɪटȣ कȧ छȤलन के चाक से परे ͬगरने से

रोका जा सके।

7. (1)

फशɟ को करने के दौरान उडने वालȣ धूल को नम करने या अÛयथा रोकने के

ͧलए समèत åयावहाǐरक उपाय ͩकए जाएंगे;

(2)

सफाई कȧ ĤͩĐया के दौरान, जो ͩक काय[ समाÜत हो जाने के पæचात् कȧ जाएगी।

हवा मɅ उड़ने वालȣ धूल को रोकने मɅ पɮधǓत को Ĥभावी बनाने के ͧलए लकड़ी के

गीले बुरादे का या अÛय उपयुÈत पदाथ[ का उपयोग ͩकया जाएगा।

8.

पोटर कȧ दुकानɉ, िèलप हाउसेज, ͫडͪपंग हाउसेज तथा वेयर ÈलȣǓनंग Ǿàस के फश[ कठोर

ͬचकने तथा अभेɮय हɉगे तथा ͩकसी वयèक पुǾष ɮवारा आġ[ पɮधǓत ɮवारा पूण[ Ǿप से

ĤǓतǑदन साफ ͩकए जाएंगे।

9.

ͬचͩक×सीय सुͪवधाएँ और परȣ¢ण -

(1)

Ĥ×येक èथापन, जहाँ चीनी ͧमɪटȣ के बत[नɉ का ͪवǓनमा[ण ͩकया जाता है, का

अͬधभोगी

(क)

उसमɅ Ǔनयोिजत कम[कारɉ कȧ ͬचͩक×सीय Ǔनगरानी के ͧलए एक अह[ ͬचͩक×सा

åयवसायी कȧ åयवèथा करेगा; और

(ख)

खÖड (क) मे ǓनǑद[çट Ĥयोजनɉ के ͧलए उÈत ͬचͩक×सा åयवसायी को सभी

आवæयक सुͪवधाएँ Ĥदान करेगा।

(2)

उÈत ͬचͩक×सा åयवसायी ɮवारा ͩकए गए ͬचͩक×सीय परȣ¢ण और उपयुÈत जाँच

के अͧभलेख रखे जाएंगे, जो Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता ɮवारा को Ǔनरȣ¢ण हेतु

त×काल उपलÞध होगा।

(3)

पैरा 3 के अधीन उिãलͨखत ͩकसी ĤͩĐया मɅ Ǔनयोिजत Ĥ×येक कम[कार का उसके

Ĥथम Ǔनयोजन के 15 Ǒदन के भीतर ͬचͩक×सा अͬधकारȣ åदारा परȣ¢ण ͩकया

जाएगा। ऐसे परȣ¢ण मɅ पैरा (2) कȧ मद (एक) से (चार) मɅ उãलेͨखत ĤͩĐया मɅ

Ǔनयोिजत कम[कारो के ͧलए मूğ और खून मɅ सीसे कȧ माğा, ए.एल.ए.

हȣमोÊलोǒबन कȧ माğा, िèटपͧलंग आफ सेãस कȧ जांच और पãमोनरȣ फंÈशन

जांच और सीने का एÈस-रे तथा अÛय कम[कारɉ के ͧलए केवल पãमोनरȣ फंÈशन

जांच और सीने का एÈस-रे सिàमͧलत हɉगे। ͩकसी कम[कार कारखाने मे उसके

Ĥथम Ǔनयोजन के 15 Ǒदन पæचात काय[ करने कȧ अनुमǓत नहȣं होगी, जब तक

कȧ ͬचͩक×सा अͬधकारȣ åदारा उसे ऐसे Ǔनयोजन के ͧलए ͩफट Ĥमाͨणत न कर

Ǒदया गया हो।

(4)

मद (एक) से (चार) तक के अधीन सिàमͧलत ͩकसी ĤͩĐया मɅ Ǔनयोिजत सभी

åयिÈतयɉ को Ĥ×येक तीन केलेÖडर मास मɅ एक बार ͬचͩक×सा अͬधकारȣ åदारा

परȣ¢ण ͩकया जाएगा । सभी कम[कारɉ के परȣ¢ण के संबंध मɅ ऐसी जांच मɅ

उपपैरा (1) मɅ ͪवǓनǑद[çट सभी जांच सिàमͧलत होगी ͧसवाए एÈस-रे के तीन वष[

मɅ एक बार होगा।

(5)

पोटरȣ ĤͩĐया पर Ǔनयोिजत Ĥ×येक कम[कार का ͬचͩक×सा अͬधकारȣ ɮवारा परȣ¢ण

ͩकया जाएगा। वह ĤǾप 29 मे ͩफटनेस का Ĥमाण-पğ जारȣ करेगा।

(6)

यǑद ͬचͩक×सा अͬधकारȣ कȧ ͩकसी समय यह राय है, ͩक कोई कम[कार

इलेÈĚोलाइǑटक ĤͩĐया मɅ Ǔनयोजन हेतु ͩफट नहȣं है और उसमɅ Ǔनयोिजत बने

रहने से उसके èवाèØय को ͪवशेष खतरा होगा, तो वह अपने Ǔनçकषɟ को उÈत

Ĥमाण-पğ तथा ĤǾप 30 èवाèØय, रिजèटर मɅ अंͩकत करेगा । इन दèतावेजɉ मɅ

उसके Ǔनçकषɟ कȧ Ĥͪविçट मɅ यह भी सिàमͧलत होगा, ͩक वह ͩकतनी कालावͬध

के ͧलए वह उसे उस ĤͩĐया मɅ काय[ करने हेतु अनͩफट मानता है । इस तरह से

उÈत ĤͩĐया के ͧलए अनͩफट होने के कारण Ǔनलंǒबत åयिÈत को कारखाना

Ĥबंधक åदारा वैकिãपक èथापना कȧ सुͪवधा Ĥदान कȧ जायेगी, जब तक कȧ वह

ͬचͩक×सा अͬधकारȣ कȧ राय मɅ पूरȣ तौर पर असमथ[ न हो गया हो । उÈत दशा

मɅ Ĥभाͪवत åयिÈत को उपयुÈत तौर पर पुनवा[ͧसत ͩकया जाएगा ।

(7)

उÈत उप पैरा (5) मे अनͩफट पाये गये åयिÈत को उÈत ĤͩĐया मɅ पुन: Ǔनयोिजत

या काय[ करने कȧ अनुमǓत नहȣ होगी, जब तक कȧ ͬचͩक×सा अͬधकारȣ åदारा

और परȣ¢ण के उपराÛत उसे उन ĤͩĐयाओं मɅ Ǔनयोजन के ͧलए पुन: ͩफट

Ĥमाͨणत नहȣं कर Ǒदया जाता है।

(8)

परȣ¢ण के अͧभलेख Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता तथा ͬचͩक×सा Ǔनरȣ¢क सह

सुͪवधाĤदाता ɮवारा Ǔनरȣ¢ण के ͧलए त×काल उपलÞध अनुरͯ¢त ऐसे रखे जाएंगे।

10.

सुर¢ा×मक उपकरण -

(1)

अͬधभोगी खÖड (2) के अधीन सिàमͧलत ĤͩĐया मɅ Ǔनयोिजत समèत åयिÈतयɉ

के ͧलए उपयुÈत सव[छादȣ तथा शीष[ छादकɉ कȧ åयवèथा कȧ जाएगी तथा उÛहे

बनाए रखा जाएगा।

(2)

अͬधभोगी डुबकȧ लगाने वालɉ, सहायकɉ, थोअस[, जॉलȣ वक[ स[, ढलाई करने वालɉ

माउÖड मेकस[ तथा ͩफãटर Ĥेस एवं पग ͧमल कम[कारɉ के उपयोग के ͧलए जल

ͧसÚद या सामान पदाथ[ के उपयुÈत एĤनो कȧ, िजÛहɅ ĤǓतǑदन èपंज से पोछा जा

सके, åयवèथा जी जाएगी तथा उÛहɅ बनाए रखा जाएगा ।

(3)

खÖड 11 (2) के अनुसरण मɅ Ǒदए गए एĤनɉ को पहनने वाले åयिÈतयɉ åदारा èपंज

से पोछ कर या अÛय आġ[ ĤͩĐया åदारा ĤǓतǑदन पूण[तया सफाई कȧ जाएगी |

सभी ऑवरॉãस तण ͧसर ढकने वालो को कम से कम एक सÜताह मे Ĥ¢ालन,

सफाई या मरàमत ͩकया जाएगा तथा इसकȧ धुलाई सफाई या मरàमत अͬधभोगी

ɮवारा Ĥदान ͩकया जाएगा।

(4)

ͩकसी åयिÈत को उपयुÈत तथा कुशल डèट रेसͪपरेटर पहने ǒबना धूल वालȣ

वèतुओं के बोरɉ को खालȣ करने, तौलने तथा धूल वाले पदाथȾ को ͧमलाने और

वाल ͧमãस एवं Þलंजस[ को भरने का काय[ करने के ͧलए अनु£ात नहȣं ͩकया

जाएगा।

11.

Ĥ¢ालन कȧ सुͪवधाएँ -

(1)

अͬधभोगी खÖड (2) मɅ ͪवǓनǑद[çट कȧ गई ͩकÛहȣं भी ĤͩĐयाओं मɅ Ǔनयोिजत ͩकए

गए समèत åयिÈतयɉ के उपयोग के ͧलए एक आÍछाǑदत Ĥ¢ालन èथान कȧ

åयवèथा करेगा और उसे èवÍछ तथा अÍछȤ मरàमत कȧ दशा मɅ बनाए रखेगा,

'िजसमɅ या तो

(एक) ͬचकनी अĤवेæय सतह का एक टब होगा, िजसमɅ Üलग रǑहत वेèट पाइप

अÛवायोिजत और वह पया[Üत लàबाई का होगा, िजससे ͩकसी एक समय मɅ

Ǔनयोिजत ऐसे Ĥ×येक पाँच åयिÈतयɉ के ͧलए कम से कम दो ͩफट का èथान

ͧमल सके तथा िजसमɅ टब के ऊपर लगी हुई टोǑटयाँ या फåवारɉ से, जो दो ͩफट

से अͬधक अÛतर पर न हɉगे, èवÍछ जल का सतत Ĥदाय होता हो, या

(दो) ͩकसी एक समय मे Ǔनयोिजत ऐसे Ĥ×येक पांच åयिÈतयɉ के ͧलए कम से कम एक

टɉटȣ या खड़ा पाइप होगा और ऐसी टɉटȣ या पाइप नल एक दूसरे के कम से कम

1.2 मीटर के अंतर पर लगा हुआ होगा, िजसमे नल का सतत् Ĥदाय होता हो,

और।

(2)

नाखून साफ करने के Ħुशɉ तथा साबुन के पया[Üत Ĥदाय सǑहत

उपयुक् सामĒी से बनी हुई èवÍछ तौͧलयɉ को, ĤǓतǑदन बदलȣ जाएगी,

पया[Üत Ĥदाय होगा।

12.

Ĥ¢ालन के ͧलए समय का Ǒदया जाना - Ĥ×येक भोजन के पूव[ तथा दैǓनक काय[ कȧ

समािÜत के पूव[ Ĥ×येक åयिÈत को, जो खÖड 2 मɅ उिãलͨखत कȧ गई ĤͩĐयाओं मɅ से

ͩकसी भी ĤͩĐया मɅ Ǔनयोिजत ͩकया गया हो, Ǔनयͧमत Ǿप से Ǒदए जाने वाले भोजन के

समय के अǓतǐरÈत कम से कम दस ͧमनट Ĥ¢ालन के ͧलए Ǒदए जाएंगे।

13. भोजन क¢- (1) ͪवĮाम के अÛतरालɉ के दौरान पǐरसर मɅ रहने वाले समèत åयिÈतयɉ

के उपयोग के ͧलए एक उपयुÈत भोजन क¢ कȧ åयवèथा कȧ जाएगी तथा उसे बनाए

रखा जाएगा, िजसमɅ ĤǓत åयिÈत के ͧलए 1 वग[ मीटर èथान कȧ åयवèथा होगी तथा

जो Ǔनàनͧलͨखत से सुसिÏजत होगा-

(एक) पया[Üत संÉया मɅ पीठ Ǒटकाने वालȣ मेजɉ, कुͧस[यɉ या बɇचɉ से;

(दो) Ĥ¢ालन के ͧलए बत[नɉ कȧ åयवèथा से;

(तीन) भोजन गम[ करने के ͧलए पया[Üत साधनɉ से;

(चार) पीने के पानी कȧ पया[Üत माğा से;

(2) èवÍछ वायु के पǐरचालन ɮवारा कमरे को पया[Üत Ǿप से संवाǓतत ͩकया जाएगा

तथा ͩकसी उƣरदायी åयिÈत के Ĥभार मɅ रखा जाएगा और èवÍछ रखा जाएगा।

14.

काय[ के कमरɉ मɅ खाɮय, पेय आǑद का ĤǓतषेͬधत होना- काय[ के ͩकसी भी कमरे मɅ,

िजसमɅ खÖड 2 मɅ वͨण[त कोइ[ भी ĤͩĐया कȧ जाती हो, ͩकसी भी कम[कार ɮवारा न तो

कोइ[ भी खाɮय, पेय पान या सुपारȣ या तàबाकू लाइ[ जाएगी तथा न हȣ उसका उपयोग

ͩकया जाएगा और भोजन अथवा ͪवĮाम के अÛतराल के दौरान कोइ[ भी åयिÈत ͩकसी

भी कमरे मɅ नहȣं रहेगा।

15. Èलोक Ǿम- खÖड 2 मɅ वͨण[त कȧ गइ[ ĤͩĐयाओं मɅ से ͩकसी भी Ǔनयोिजत ͩकए गए

समèत åयिÈतयɉ के उपयोग के ͧलए Ǔनàनͧलͨखत åयÈत कȧ जाएगी तथा उसे बनाए

रखा जाएगा

(क) काय[ के घÖटɉ के दौरान उतार कर रखे गए वèğɉ को रखने के ͧलए एक Èलोक Ǿम

कȧ और ऐसा आवास, भोजन के ͩकसी भी कमरे से पृथक होगा;

(ख) खÖड 11 के अधीन Ĥदान ͩकए गए सुर¢ा×मक वèğɉ के संĒह के ͧलए पृथक् तथा

उपयुÈत ĤबÛध कȧ।

16. ये ͪवǓनयम ͩकसी भी ऐसे कारखाने को लागू नहȣं हɉगे, िजसमɅ अÛय ͩकसी पाटरȣ को

छोड़कर Ǔनàनͧलͨखत वèतुओं मɅ से कोइ[ वèतु बनाइ[ जाती हो-

(क) ǒबना पाͧलश कȧ हुइ[ या साãट इɍटɅ तथा खपरैलɅ, और

(ख) Üलािèटक Èले से तथा या तो ǒबना पाͧलश कȧ हुइ[ या केवल सीसा रǑहत पाͧलश से

पाͧलश कȧ हुइ[ ͧमɪटȣ से बनाइ[ गइ[ वèतु ͪवɮया संबंधी पकाइ[ हुइ[ ͧमɪटȣ (टैरारोटा)।

17. छूट- यǑद ͩकसी कारखाने के संबंध मɅ मुÉय Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता-सह-सुͪवधाĤदाता

का यह समाधान हो जाए ͩक इस अनुसूची के समèत या कोइ[ भी उपबंध ऐसे कारखाने

मɅ Ǔनयोिजत ͩकए गए åयिÈतयɉ कȧ सुर¢ा के ͧलए आवæयक नहȣं हɇ तो वह ͧलͨखत मɅ

Ĥमाण पğ ɮवारा ऐसे कारखाने को ऐसे समèत या ͩकÛहȣं भी उपबंधɉ से ऐसी शतɟ के

अÚयधीन रहते हुए जैसी ͩक वह उसमɅ उिãलͨखत करे, छूट दे सकेगा, ऐसा Ĥमाण पğ

मुÉय Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता-सह-सुͪवधाĤदाता ɮवारा कोइ[ कारण बतलाए ǒबना हȣ

ͩकसी भी समय रɮद ͩकया जा सकेगा।

अनुसूची -13

जल के इलेÈĚोलाइͧसस (ͪवɮयुतͪवÍछेद) ɮवारा उ×पÛन आÈसीजन

तथा हाइĜोजन का सàपीड़न

(1)

वह कमरा, िजसमɅ ͩक इलेÈĚोलाइजर संयंğ अͬधçठाͪपत ͩकया जाए, आÈसीजन तथा

हाइĜोजन का संĒहण तथा सàपीड़न करने वाले संयंğ के कमरे से पृथक् होगा।

(2)

ͩकसी स¢म åयिÈत ɮवारा घÖटे-घÖटे भर के अÛतराल के Ǔनàनͧलͨखत ǒबÛदुओं पर

आÈसीजन तथा हाइĜोजन कȧ शुɮधता का परȣ¢ण ͩकया जाएगा

(एक) इलेÈĚोलाइसर कमरे मɅ

(दो) गैस होãडर इनलैट परय तथा

(तीन) सàपीड़क के चूषण छोर पर।

शुɮधता के अंक ऐसे परȣ¢ण करने वाले åयिÈतयɉ ɮवारा रिजèटर मɅ Ĥͪवçट तथा

हèता¢ǐरत ͩकए जाएंगे :

परÛतु कुछ भी हो, यǑद इलेÈĚोलाइसर संयंğ अलाम[ लाइɪस (संकट Ĥकाश)

सǑहत आÈसीजन तथा हाइĜोजन कȧ शुɮधता से èवचाͧलत ǐरकाड[र

से युÈत हɉ तो

यह पया[Üत होगा। यǑद गैसɉ कȧ शुɮधता का केवल सàपीड़क के सÈशन-एÖड पर हȣ

घÖटे-घÖटे के अÛतराल से परȣ¢ण कर ͧलया जाए।

(3)

आÈसीजन तथा हाइĜोजन गैसɅ उस दशा मɅ सàपीͫड़त नहȣं कȧ जाएंगी। यǑद खÖड 2 के

अधीन तथा अवधाǐरत उनकȧ शुɮधता ͩकसी भी समय 98 ĤǓतशत से नीचे ͬगर जाए।

(4)

Ĥ×येक Ĥकार कȧ गैस के ͧलए कम से कम दो गैस धारक हɉगे और उसी गैस के ͧलए

गैस धारक उनके Ǔनकास èथानɉ के संͬध èथान पर इंटरलाÈड वाãव या लȣवरɉ तथा

Ġीरȣवे-काÈस से इस Ĥकार युÈत हɉगे ͩक कोइ[ भी गैस-धारक ͩकसी सàपीड़क तथा

इलेÈĚोलाइसर से एक हȣ समय पर संयोिजत न हो तथा ͩकसी एक समय पर केवल एक

हȣ गैस-धारक कैपेशर लाइन से संयोिजत हो।

(5)

ͩकसी भी गैस-धारक के खालȣ होने कȧ दशा मɅ उसकȧ बेल को उसकȧ Ǔनàनतम िèथǓत

के 30 सेÛटȣमीटर (12 इÛच) के भीतर नहȣं जाने Ǒदया जाएगा और यह दशा[ने के ͧलए

ͩक वह सीमा पहुँच चुकȧ है। गैस धारक एक Ǒदखने वाले तथा Įåय चेतावनी संकेत

अÛवायोिजत ͩकया जाएगा।

(6)

घोल बनाने के ͧलए उपयोग मɅ लाया गया जल तथा कािèटक सोडा औषध Ǔनमा[ण

संबंधी सीमाओं के भीतर रासायǓनक Ǿप से शुɮध होगा।

(7)

इलेÈĚोलाइसर सेãस तथा जेनरेटर टरͧमनãस पर ͪवɮयुत संयोजन इस Ĥकार

लगाए

जाएंगे, िजससे ऐसे गलत कनेÈशनɉ कȧ संभावनाओं को, िजससे Ģुवता का परावत[न हो

जाए, रोका जा सके।

(8)

आÈसीजन तथा हाइĜोजन गैस पाइप अÛतर Ĥकट करने वाले रंगɉ से रंगे जाएंगे तथा

हाइĜोजन गैस पाइप के जोड़ɉ पर ǐरसाव होने कȧ िèथǓत मɅ पाइप को पुन: जोड़ने के

पæचात् उसमɅ हाइĜोजन का संĒह करने करने के पूव[ उसकȧ समèत हवा Ǔनकाल दȣ

जाएगी।

(9)

इलेÈĚोलाइसर कमरे मɅ समèत ͪवɮयुत तार तथा साͬधğ Ïवालारोधी Ǔनͧम[त

के हɉगे

या Ïवालारोधी अÛवायुिÈतयɉ से आवृƣ हɉगे और कोइ[ भी अनावृƣ

ÏयोǓत

या

Ïवाला या तो ͩकसी इलेÈĚोलाइसर कमरे मɅ या वहाँ जहाँ ͩक

गैसɉ के सàपीड़न तथा

भरे जाने का काय[ ͩकया जाता हो, नहȣं ले जाइ[

जाएगी और ऐसी चेतावनी कȧ

सूचनाएँ Ĥमुख èथानɉ मɅ Ĥदͧश[त कȧ जाएंगी।

(10) इलेÈĚोलाइसर संयंğ तथा गैस धारकɉ तथा कàĤेसर के ͩकसी भी भाग का वेिãडंग,

Ħेिजंग, सोãडǐरंग या कǑटंग तब तक नहȣं ͩकया जाएगा, जब तक ͩक उस भाग से ͩकसी

भी ͪवèफोटक पदाथ[ को हटाने के ͧलए और ऐसी संͩĐयाओं के ͧलए उस भाग को

सुरͯ¢त करने के ͧलए उपाय न ͩकए जा चुके हɉ तथा ऐसी संͩĐयाओं के पूण[ हो जाने

के पæचात् ͩकसी भी ͪवèफोटक पदाथ[ को उस भाग मɅ ले जाए जाने के ͧलए तब तक

अनु£ात नहȣं ͩकया जाएगा, जब तक ͩक ͪवèफोटक के खतरे को रोकने के ͧलए धातु को

पया[Üत Ǿप से ठÖडा न कर ͧलया गया हो।

(11) संͩĐया, मरàमत या बनाए रखने का कोइ[ भी काय[ ऐसे åयिÈत, जो अपने Ĥͧश¢ण,

अनुभव तथा ͪवèफोट के खतरे के ͪवǽɮध सावधाǓनयɉ का £ान होने से ऐसे काय[ का

पय[वे¢ण करने के ͧलए स¢म है, के Ĥ×य¢ पय[वे¢ण के अधीन हȣ ͩकया जाएगा,

अÛयथा नहȣं।

12.

ͬचͩक× सकȧय

परȣ¢ण

-

(1)

ͬचͩक×सा

अͬधकारȣ

जल

के

इलेÈĚोलाइͧसस

(ͪवɮयुतͪवÍछेद) ɮवारा उ×पÛन आÈसीजन तथा हाइĜोजन का सàपीड़न इस

अनुसूची मɅ उã लेͨखत Ĥͩकयाओे मɅ Ǔनयोिजत Ĥ× येक कम[कार का परȣ¢ण करेगा । वह

Ĥपğ 29 पर ͩफटनेस Ĥमाण-पğ जारȣ करेगा।

(2)

यǑद ͩकसी समय ͬचͩक×सा अͬधकारȣ कȧ राय मɅ कोइ[ कम[कार वाǓत पेय

का ͪवǓनमा[ण तथा उससे Ĥासंͬगक ĤͩĐया मɅ Ǔनयोजन हेतु और आगे के आधारɉ पर

ͩफट नहȣं पाया जाता है ͩक वहाँ ǓनरÛतर बने रहने से उसके èवाèØय को खतरा होगा

तो वह उÈत Ĥमाण-पğ मɅ तथा èवाèØय रिजèटर मɅ अपने Ǔनç कषɟ को अͧभͧलͨखत

करेगा। उसके Ǔनç कषɟ कȧ इन दèतावेजɉ मɅ कȧ गइ[ Ĥͪविçट मɅ उस कालावͬध को भी

उिãलͨखत ͩकया जाएगा, िजसमɅ यह समझा जाता है ͩक उÈत åयिÈत उÈत ĤͩĐया मɅ

काय[ के ͧलए अनͩफट है । इस Ĥकार के अवसरɉ मɅ घोͪषत अनͩफट åयिÈत को

वैकिãपक èथान पर रखे जाने कȧ सुͪवधा होगी, जब तक ͩक वह ͬचͩक× सा अͬधकारȣ

कȧ राय मɅ पूरȣ तौर पर असमथ[ न हो गया हो, उस दशा मɅ Ĥभाͪवत åयिÈत का

उपयुÈत Ĥकार से पुनवा[स ͩकया जाएगा ।

(3)

कोइ[ भी åयिÈत अनͩफट पाया गया हो, उसे उÈत ĤͩĐया मɅ जब तक पुन:

Ǔनयोिजत नहȣं ͩकया जाएगा या उसे काम करने कȧ अनुमǓत नहȣं दȣ जाएगी, जब तक

ͬचͩक× सा अͬधकारȣ ने और परȣ¢ण करने के पæचात् उसे पुन: उन ĤͩĐयाओं मɅ

Ǔनयोजन के ͧलए ͩफट Ĥमाणीकृत न कर Ǒदया हो।

(4)

ͩफटनेस के Ĥमाण-पğ तथा èवाèØय रिजèटर Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता-सह-

सुͪवधाĤदाता-सह-सुͪवधाĤदाता एवं मेͫडकल Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता-सह-सुͪवधाĤदाता-

सह-सुͪवधाĤदाता को जाँच हेतु सुगमता से उपलÞध हɉ, ऐसे रखे जावɅगे ।

अनुसूची -14

कंकरȣ धातुओं या रेत या अÛय कोइ[ Ǔघसने कȧ चीजɉ ɮवारा जो दबी हुइ[ (कंĤेèड) वायु का भाप

कȧ दबाव गǓत से चͧलत हɉ, वèतुओं को साफ सुथरा ͬचकना, खरखरा आǑद करना।

(उ×सफोटन (Þलािèटंग) के ͪवǓनयम

1.

पǐरभाषाएँ- इस अनुसूची के Ĥयोजन के ͧलए-

(क) “उ×सफोटन (Þलािèटंग)-से ता×पय[ कंकरȣ, धातुकरण, रेतकण या अÛय ͩकसी

ऐसी

वèतु से दबी हुइ[ वायु या वाçप कȧ शिÈत से चͧलत कोइ[ भी वèतु के पृçठ भाग (सरफेस)

को साफ, सुथरा, ͬचकना, खरखरा करने या Ǔनकाल डालने से है।

(ख) “उ×सफोटन घेरा (Þलािèटंग एनÈलोजर)” से ता×पय[ उãसफोटन के ͧलए बनाया गया

कोçठ (चेàबर) बेरल, पेटȣ (केǒबनेट) या अÛय ͩकसी घेरे से है।

(ग) “उ×सफोटन (Þलािèटंग) कोçठ (चेàबर) श् से ता×पय[ Þलािèटंग के ऐसे घेरे से है,

िजसमɅ कोइ[ भी åयिÈत ͩकसी भी समय ͩकसी काय[ के संबंध से या अÛयथा उसमɅ Ĥवेश

कर सके।

(घ) “ढलȣ हुइ[ वèतुओं कȧ सफाइ[ “से ता×पय[ उस िèथǓत मɅ जहाँ पर वह काय[ धातु कȧ

ढलȣ हुइ[ वèतुएँ बनाने से संबंͬधत अनुषंͬगक (इंसीडɅटल) या अनुपूरक (सÜलȣमɅटल) ĤͩĐया

के Ǿप मɅ ͩकया जाता हो, ऐसी ढलȣ हुइ[ वèतुओं से ͬचपके हुए रेत या अÛय पदाथ[ से

मुÈत करने से है और उसमɅ ढलȣ हुइ[ वèतुओं कȧ सामाÛय सफाइ[ तथा कोर Ǔनकलना

सिàमͧलत है, ͩकÛतु इसमɅ ĥȧĚȣटमɅट संबंधी अÛय ͩĐया सिàमͧलत नहȣं है।

2.

रेत के उ×सफोटन (Þलािèटंग) का ĤǓतबंध- रेत या अÛय कोइ[ पदाथ[, िजनमɅ मुÈत

ͧसͧलका अÛतͪव[çट हो, Þलािèटंग उपकरण मɅ रगड़ने वालȣ वèतु के Ǿप मɅ Ĥͪवçट नहȣं

कȧ जाएगी और उ×सफोटन के ͧलए उसका उपयोग नहȣं ͩकया जाएगा:

परÛतु यह खÖड इस अनुसूची के Ĥवत[न मɅ आने के दो वष[ पæचात् Ĥवत[ होगा :

परÛतु यह और भी ͩक रेत उ×सफोटन कȧ ͩकसी ĤͩĐया मɅ ͩकसी भी मǑहला या

अãपवय åयिÈत को Ǔनयोिजत या काय[ करने के ͧलए अनु£ात नहȣं ͩकया जाएगा।

3.

उ×सफोटन ĤͩĐया के संबंध मɅ पूवा[वधाǓनयाँ- (1) उ×सफोटन घेरे मɅ हȣ ͩकया जाएगा,

उ×सफोटन घेरे के ͧसवाय उ×सफोटन और कहȣं नहȣं ͩकया जाएगा तथा उ×सफोटन और

उसमɅ ठȤक आनुषंͬगक कोइ[ काय[ तथा घेरे को खालȣ करने और इसमɅ िèथत संयंğ (Üलांट)

तथा उपकरणɉ सǑहत घेरे कȧ मरàमत करने को छोड़कर काय[ अÛय काय[ उ×सफोटन घेरे

मɅ नहȣं ͩकया जाएगा। उ×सफोटन घेरे का Ĥ×येक ɮवार, झरोखा (अपेरचर) तथा जोड़

(Ïवाइंट) जबͩक उसमɅ उ×सफोटन ͩĐया चल रहȣ हो, बÛद तथा वायुǽɮध (एयर

टाइट)

रखा जाएगा।

(2) उ×सफोटन घेरे का अनुर¢ण- उ×सफोटन घेरा सदैव अÍछȤ दशा मɅ बनाए

रखा

जाएगा

तथा ऐसे घेरे मɅ या उससे संबंͬधत उपकरणɉ से धूल का Ǔनçकासन और उसके ͩकसी कमरे

कȧ हवा मɅ ͧमलने से रोकने के ͧलए Ĥभावी उपाय ͩकए जाएंगे।

(3) पृथÈकारȣ उपकरण का उपबंध- Ĥ×येक उ×सफोटन घेरे के ͧलए तथा उसके

संबंध

मɅ

काय[¢म उपकरण यावतसाÚय (ĤेिÈटकेबल) अपघष[क (अबरेͧसव) को, जो उ×सफोटन के

ͧलए उपयोग मɅ लाया जा चुका हो और जो पुन: अपघष[क (अबरेͧसव) के Ǿप मɅ लाया

जाना हो, उ×सफोटन से ͧमलȣ धूल या अÛय पदाथ[ के कणɉ को पृथक करने के ͧलए

åयवèथा कȧ जाएगी तथा बनाए रखा जाएगा और ͩकसी भी ऐसा अपघष[क (अबरेͧसव) जब

तक ͩक इस Ĥकार अलग नहȣं ͩकया गया हो, तब तक ͩकसी भी उ×सफोटन उपकरण मɅ

Ĥͪवçट नहȣं ͩकया जाएगा और न हȣ उ×सफोटन के ͧलए उपयोग मɅ लाया जाएगा:

परÛतु यह खÖड Þलािèटंग कोçठ (चेàबर) के ͧसवाय इस अनुसूची के Ĥवृƣ होने

के पूव[ उ×सफोटन के ͧलए Ǔनͧम[त या ĤǓतçठाͪपत घेरे के ͧलए यǑद मुÉय Ǔनरȣ¢क-सह-

सुͪवधाĤदाता-सह-सुͪवधाĤदाता कȧ यह राय हो ͩक ऐसे पृथÈकरण उपकरणɉ कȧ åयवèथा

करना युिÈतयुÈत Ǿप से åयवहाय[ न हो, लागू नहȣं होगा।

4.

संवातायन संयंğ (åहेǑटलेǑटंग Üलांट) का उपबंध- घेरे मɅ Ǔनͧम[त धूल, यांǒğक साधन ɮवारा

लगी Ǔनकास (एÈजाèट Ĝाट) से Ǔनकालने के ͧलए Ĥ×येक उ×सफोटन घेरे के ͧलए एक

काय[¢म संवातायन संयंğ (Üलांट) का एक उपबंध ͩकया जाएगा तथा बनाए रखा जाएगा,

Ǔनकालȣ गइ[ तथा हटाइ[ गइ[ धूल ऐसे तरȣके से तथा ऐसी रȣǓत मɅ åयǓनत कȧ जाएगी ͩक

वह ͩकसी कमरे कȧ हवा मɅ न फैल सके और कमरे मɅ िजसमɅ ͩक उन åयिÈतयɉ के

अǓतǐरÈत जो ऐसे बैग या अÛय छानने (ͩफãटǐरंग) या सेटͧलंग युिÈत (ͫडवाइ[स) के काय[

मɅ लगे हुए हɉ, अÛय åयिÈत Ǔनयोिजत ͩकए गए हɉ, िèथत Ĥ×येक

अÛय

छानने

(ͩफãटǐरंग) या सेटͧलंग ͫडवाइस (युिÈत) को खुलȣ हवा मɅ संवाǓतत घेरे मɅ कमरे कȧ

सामाÛय हवा से पूण[त: पृथक् रखा जाएगा।

5.

संवातायन संयंğ (Üलांट) कȧ ͩĐया- उप किÖडका (4) के Ĥयोजन के ͧलए

उपबंͬधत

संवातायन संयंğ (Üलांट) मɅ, जब भी उ×सफोटन घेरा उपयोग मɅ हो, चाहे उसमɅ उ×सफोटन

वाèतͪवक Ǿप मɅ ͩकया जा रहा

हो या नहȣं, लगातार चालू रखा जाएगा और ऐसी

िèथǓत मɅ जब उ×सफोटन क¢ मɅ यǑद कोइ[ åयिÈत क¢ के भीतर सफाइ[ करने के

Ĥयोजन के ͧलए हो तो भी वह चालू रखा जाएगा।

4.

Ǔनरȣ¢ण तथा परȣ¢ण- (1) Ĥ×येक उ×सफोटन घेरे का जब वह उ×सफोटन के ͧलए उपयोग

मɅ लाया गया हो, स¢म åयिÈत ɮवारा Ĥ×येक सÜताह मɅ कम से कम एक बार ͪवशेष Ǿप

से Ǔनरȣ¢ण ͩकया जाएगा। Ĥ×येक उ×सफोटन घेरा, उससे संबंͬधत उपकरण और संवातायन

संयंğ (Üलांट) का पूण[ Ǿप से परȣ¢ण ͩकया जाएगा और संवातायन संयंğ कȧ दशा मɅ

स¢म åयिÈत ɮवारा Ĥ×येक मास मɅ कम से कम एक बार जाँच कȧ जाएगी।

(2) ऐसे Ĥ×येक Ǔनरȣ¢ण, परȣ¢ण तथा जाँच के पǐरमाण के Þयौरे एक रिजèटर मɅ त×काल

Ĥͪवçट ͩकए जाएंगे, जो मुÉय Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता-सह-सुͪवधाĤदाता ɮवारा

अनुमोǑदत ĤǾप मɅ रखा जाएगा और कारखाने मɅ या उ×सफोटन के संबंध मɅ Ǔनयोिजत

ͩकसी भी कम[कार को Ǔनरȣ¢ण के ͧलए उपलÞध होगा। ऐसे ͩकसी Ǔनरȣ¢ण, परȣ¢ण या

जाँच मɅ पाइ[ गइ[ कोइ[ भी ğुǑट कȧ ऐसे Ǔनरȣ¢ण, परȣ¢ण या जाँच करने वाले åयिÈत

ɮवारा कारखाने के अͬधभोगी, Ĥबंधक या अÛय समुͬचत åयिÈत को तुरÛत ǐरपोट[ कȧ

जाएगी और इस अनुसूची कȧ पूव[गामी अपे¢ाओं पर ĤǓतकूल Ĥभाव डाले ǒबना पǐरहाय[

ͪवलंब ͩकए ǒबना दूर कȧ जाएगी।

5. संर¢क ͧशरèğाण (हेलमेɪस), लोहे के दèतानɉ (गाँटलेट) तथा सव[ÍछाǑदयɉ (ओवरआãस) का

उपबंध- (1) ऐसे समèत åयिÈतयɉ के ͧलए जो उ×सफोटन क¢ मɅ या उससे संबंɮध ͩकसी

काय[ मɅ या उस क¢ को साफ करने मɅ Ǔनयोिजत हो, मुÉय Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता-

सह-सुͪवधाĤदाता के Ĥमाण पğ ɮवारा अनुमोǑदत Ĥकार के संर¢क ͧशरèğाण (हेलमेɪस)

का उपबंध ͩकया जाएगा तथा उÛहɅ बनाए रखा जाएगा और ऐसा Ĥ×येक åयिÈत इस

उपयोग के ͧलए उपबंͬधत ͧशरèğाण (हेलमेɪस) को जबͩक वह क¢ मɅ हो, पहनेगा और

उसे तब तक नहȣं उतारेगा, जब तक ͩक वह क¢ के बाहर न हो।

(2) Ĥ×येक संर¢क ͧशरèğाण (हेलमेɪस) पर उस åयिÈत को, िजसके ɮवारा वह उपयोग मɅ

लाए जाने के ͧलए आशǓयत हो, दशा[ने वाला एक पहचान ͬचÛह रहेगा और कोइ[ भी

åयिÈत ऐसा ͧशरèğाण (हेलमेट) िजस पर उसका ͬचÛह न हो या ऐसा ͧशरèğाण

(हेलमेट) जो अÛय åयिÈत ɮवारा पहना जा चुका हो, जब तक ͩक वह रोगाणुनाͧशत

न कर Ǒदया गया हो, पहनने के ͧलए अनु£ात या अपेͯ¢त नहȣं ͩकया जाएगा।

(3) Ĥ×येक संर¢क ͧशरèğाण (हेलमेट) जब वह उपयोग मɅ हो, के साथ कम से कम छ:

घन फुट ĤǓत ͧमǓनट कȧ माğा मɅ èवÍछ और समुͬचत ठंडी हवा का Ĥदाय ͩकया

जाएगा।

(4) समèत åयिÈतयɉ के उपयोग के ͧलए, जबͩक वे उ×सफोटन का काय[ कर रहे हɉ या

उ×सफोटन करने मɅ सहायता कर रहे हɉ, उपयुÈत लोहे के दèतानɉ (गाÛटलेɪस) तथा

सव[ÍछाǑदयɉ (ओåहरआãस) का उपबंध ͩकया जाएगा और ऐसा Ĥ×येक åयिÈत जबͩक

वह ऐसे काय[ मɅ लगा हुआ हो, उसे Ǒदए गए लोहे के दèताने (गांलांटलेट) तथा

सव[Íछादȣ (ओåहरआãस) पहनेगा।

6.

सफाइ[ तथा अÛय काय[ के संबंध मɅ पूवा[वधाǓनयाँ- (1) जहाँ कोइ[ åयिÈत उ×सफोटन

उपकरण या उ×सफोटन घेरे या उससे संबंͬधत ͩकसी अÛय काय[ उ×सफोटन घेरे या उससे

संबंͬधत ͩकसी उपकरण या संवातायन संयंğ (Üलांट) कȧ सफाइ[ मɅ लगाया गया हो, िजससे

वह धूल के जो ͩक उ×सफोटन से उ×पÛन हुइ[ हो, Ǔनæवसन कȧ जोͨखम से सुरͯ¢त न हो

तो ऐसे Ǔनæवसन को रोकने के ͧलए समèत åयवहाय[ पूवȾपाय ͩकए जाएंगे।

(2) खÖड (5) मɅ ͪवǓनǑद[çट ͩकसी सफाइ[ ĤͩĐया के संबंध मɅ और छानने (ͩफãटǐरंग) या

सेटͧलंग युिÈत (ͫडवाइस) से धूल हटाने के संबंध मɅ धूल का åययन (ͫडसपोजल) ऐसी रȣǓत

से करने के ͧलए समèत åयवहाय[ पूवȾपाय ͩकए जाएंगे, िजससे वह धूल ͩकसी कमरे कȧ

हवा मɅ Ĥͪवçट न हो सके। Ǔनया[त माज[क (åहेकुअम Èलȣनस[) का उपबंध ͩकया जाएगा

और ऐसी सफाइ[ ĤͩĐयाओं मɅ, जब भी åयवहाय[ हो, उÛहɅ Ĥयोग मɅ लाया जाएगा।

7. संर¢क कपड़ɉ (ĤोटेÈटȣåह वीयर) के संĒहण के ͧलए èथान- खÖड 5 ɮवारा उपबंͬधत ͩकए

जाने के ͧलए अपेͯ¢त ͧशरèğाणɉ (हेलमेट) लोहे के दèतानɉ (गाÛटलेɪस) तथा सव[ÍछाǑदयɉ

(ओºवरआãस) के संĒहण के ͧलए पया[Üत तथा समुͬचत èथान Ĥ×येक उ×सफोटन घेरे के

बाहर तथा सुͪवधानुसार उसके पास हȣ होगा और ऐसा èथान èवÍछ रखा जाएगा।

ͧशरèğाण (हेलमेट) लोहे के दèताने (गाÛटलेɪस) एवं सव[Íछादȣ (ओºवरआãस) जबͩक वे

वाèतͪवक उपयोग मɅ न हɉ, इसे èथान मɅ रखे जाएंगे।

8. संर¢क कपड़ɉ का रखरखाव तथा सफाइ[- इस अनुसूची के Ĥयोजनɉ के ͧलए उपबंͬधत तथा

पहने गए समèत ͧशरèğाण (हेलमेट) लोहे के दèताने (गाÛटलेɪस) सव[Íछादȣ

(ओºवरआãस) तथा अÛय संर¢क युिÈतयाँ (ͫडवाइसेस) अÍछȤ दशा मɅ रखे जाएंगे और

जहाँ तक युिÈतयुÈत Ǿप मɅ åयवहाय[ हो, Ĥ×येक सÜताह मɅ ͩकसी एक Ǒदन, जबͩक उÛहɅ

उपयोग मɅ लाया गया हो, साफ ͩकए जाएंगे, जहाँ ऐसे संर¢क कपड़ɉ या युिÈतयɉ

(ͫडवाइसेस) कȧ सफाइ[ करने से Ǔनकलने वालȣ धूल से Ǔनæवसन होना संभव हो, वहाँ ऐसे

Ǔनæवसन को रोकने के ͧलए समèत åयवहाय[ पूवȾपाय ͩकए जाएंगे, ऐसे कपड़ɉ से धूल

हटाने के ͧलए जहाँ åयवहाय[ हो, वहाँ Ǔनवा[त माज[न (åहेÈयुम Èलȣनस[) उपयोग मɅ लाए

जाएंगे और ऐसे कपड़ɉ से धूल Ǔनकालने के ͧलए दबाव कȧ हवा (कàĤेशर एयर) का

उपयोग नहȣं ͩकया जाएगा।

9. Ǔनवा[त सफाइ[ संयंğ (åहेÈयुम िÈलǓनंग Üलांट) का रखरखाव- इस अनुसुची के Ĥयोजन के

ͧलए उपयोग मɅ लाए गए Ǔनवा[त सफाइ[ संयंğ (åहेÈयुम ÈलȣǓनंग Üलांट) को उͬचत Ǿप से

बनाए रखा जाएगा।

10. अãपवय åयिÈत के Ǔनयोजन करने मɅ Ǔनब[Ûधन (रेèĚȣÈशन)-(1) 18 वष[ से कम आयु का

कोइ[ भी åयिÈत, उ×सफोटन करने मɅ या उ×सफोटन मɅ सहायता करने या ͩकसी उ×सफोटन

क¢ (Þलािèटंग चɅबर) मɅ या ͩकसी उ×सफोटन क¢ उपकरण या ͩकसी उ×सफोटन घेरे या

ͩकसी उपकरण या उससे संबंͬधत ͩकसी संवातायन संयंğ को साफ करने मɅ Ǔनयोिजत नहȣं

ͩकया जाएगा या ऐसे उपकरणɉ, घेरा या संयंğ को बनाए रखने या मरàमत करने के ͧलए

Ǔनयोिजत नहȣं ͩकया जाएगा।

(2) 18 वष[ से कम आयु का कोइ[ भी åयिÈत ͩकसी उ×सफोटन घेरे के बीस फुट के भीतर

Ǔनयͧमत Ǿप से काय[ करने के ͧलए तब तक Ǔनयोिजत नहȣं ͩकया जाएगा, जब तक ͩक

ऐसा घेरा कोइ[ कमरे मɅ हो और वह åयिÈत उस कमरे के बाहर हो, वहाँ वह घेरे से आने

वालȣ ͩकसी धातु से Ĥभावी Ǿप से पृथक् हो।

11. छूट देने या ͧशͬथल करने कȧ शिÈत- (1) यǑद मुÉय Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता-सह-

सुͪवधाĤदाता का यह समाधान हो जाए ͩक ͩकसी कारखाने या कारखाने के ͩकसी वग[ मɅ

ͩकसी ͪवͧशçट Ǔनमा[ण या ĤͩĐया (धातु ढालने कȧ अनुषंͬगक या अनुपूरक ĤͩĐया को

छोड़कर) उ×सफोटन मɅ रेत या अपघष[क (अĦेͧसव) के Ǿप मɅ (ĥȧ)/ ͧसͧलका के साथ अÛय

पदाथ[ का उपयोग आवæयक है और Ǔनमा[ण या ĤͩĐया ऐसे अपघष[क अĦेͧसव के उपयोग

के ǒबना काया[िÛवत नहȣं ͩकया जा सकता है या काय[ कȧ ͪवशेष शतɟ या ͪवशेष तरȣके के

कारण या अÛयथा इस अनुसूची कȧ ͩकसी आवæयकता को अèथायी Ǿप से या èथायी Ǿप

से Ǔनलंǒबत या ͩकसी ऐसी आवæयकता को लागू करना ͩकसी कारण से अåयवहाय[ या

अनुपयुÈत है तो वह राÏय शासन कȧ पूव[ मंजूरȣ से ͧलͨखत मɅ आदेश ɮवारा इस अनुसूची

के ऐसे उपबंधɉ के उÈत कारखानɉ के वग[ को ͩकसी ऐसी सीमा तक तथा ऐसी शतɟ के

अÚयधीन रहते हुए और ऐसी कालावͬध के ͧलए जो ͩक उÈत आदेश मɅ ͪवǓनǑद[çट कȧ

जाए, छूट दे सकेगा।

(2) जहाँ उपखÖड (1) के अधीन छूट मंजूर कȧ जा चुकȧ हो, वहाँ उस आदेश कȧ एक ĤǓत

कारखाने के मुÉय Ĥवेश èथान के सूचना फलक पर उस èथान पर भी जहाँ उ×सफोटन

ͩकया जाता हो, Ĥदͧश[त कȧ जाएगी।

12. ͬचͩक×सीय सुͪवधाएँ और परȣ¢ण- (1) हर एक कारखाने का, िजस पर यह अनुसूची लागू

होती है, अͬधभोगी-

(क) उसमɅ Ǔनयोिजत सभी कम[कारɉ के èवाèØय पर Ǔनगरानी के ͧलए एक अह[ ͬचͩक×सा

åयवसायी कȧ ǓनयुिÈत करेगा और उसकȧ ǓनयुिÈत मुÉय कारखाना Ǔनरȣ¢क-सह-

सुͪवधाĤदाता-सह-सुͪवधाĤदाता के अनुमोदनाधीन होगी; और

(ख) खÖड (क) मɅ ǓनǑद[çट Ĥयोजनɉ के ͧलए उÈत ͬचͩक×सा åयवसायी को आवæयक सुͪवधाएँ

Ĥदƣ करेगा।

(2) उÈत ͬचͩक×सा åयवसायी ɮवारा ͩकए गए ͬचͩक×सीय परȣ¢णɉ और उपयुÈत जाँच के

अͧभलेख, Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता-सह-सुͪवधाĤदाता को Ǔनरȣ¢ण हेतु त×काल उपलÞध

हɉ, ऐसे रखा जाएगा।

(3) ͬचͩक×सा अͬधकारȣ कंकरȣ धातुओं या रेत या अÛय कोइ[ Ǔघसने कȧ चीजɉ ɮवारा जो दबी

हुइ[ (कंĤेèड) वायु का भाप कȧ दबाव गǓत से चͧलत हɉ, वèतुओं को साफ सुथरा ͬचकना,

खरखरा आǑद Ĥͩकयाओे मɅ Ǔनयोिजत Ĥ× येक कम[कार का परȣ¢ण करेगा । वह Ĥपğ 29

पर ͩफटनेस Ĥमाण-पğ जारȣ करेगा।

(4) यǑद ͩकसी समय ͬचͩक×सा अͬधकारȣ कȧ राय मɅ कोइ[ कम[कार इन ĤͩĐयाओं मɅ Ǔनयोजन

हेतु और आगे के आधारɉ पर ͩफट नहȣं पाया जाता है ͩक वहाँ ǓनरÛतर बने रहने से उसके

èवाèØय को खतरा होगा तो वह उÈत Ĥमाण-पğ मɅ तथा èवाèØय रिजèटर Ĥपğ 30 मɅ

अपने Ǔनç कषɟ को अͧभͧलͨखत करेगा । उसके Ǔनç कषɟ कȧ इन दèतावेजɉ मɅ कȧ गइ[

Ĥͪविçट मɅ उस कालावͬध को भी उिãलͨखत ͩकया जाएगा, िजसमɅ यह समझा जाता है ͩक

उÈत åयिÈत उÈत ĤͩĐया मɅ काय[ के ͧलए अनͩफट है । इस Ĥकार के अवसरɉ मɅ घोͪषत

अनͩफट åयिÈत को वैकिãपक èथान पर रखे जाने कȧ सुͪवधा होगी, जब तक ͩक वह

ͬचͩक× सा अͬधकारȣ कȧ राय मɅ पूरȣ तौर पर असमथ[ न हो गया हो, उस दशा मɅ Ĥभाͪवत

åयिÈत का उपयुÈत Ĥकार से पुनवा[स ͩकया जाएगा ।

(5) कोइ[ भी åयिÈत अनͩफट पाया गया हो, उसे उÈत ĤͩĐया मɅ जब तक पुन: Ǔनयोिजत नहȣं

ͩकया जाएगा या उसे काम करने कȧ अनुमǓत नहȣं दȣ जाएगी, जब तक ͬचͩक× सा

अͬधकारȣ ने और परȣ¢ण करने के पæचात् उसे पुन: उन ĤͩĐयाओं मɅ Ǔनयोजन के ͧलए

ͩफट Ĥमाणीकृत न कर Ǒदया हो।

(6) ͩफटनेस के Ĥमाण-पğ तथा èवाèØय रिजèटर Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता-सह-सुͪवधाĤदाता-

सह-सुͪवधाĤदाता एवं मेͫडकल Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता-सह-सुͪवधाĤदाता-सह-सुͪवधाĤदाता

को जाँच हेतु सुगमता से उपलÞध हɉ, ऐसे रखे जावɅगे ।

अनुसूची -15

एèबेèटास का काय[ और ĤͩĐया, एसबेèटास कȧ ͩकसी वèतु का ͪवǓनमा[ण और ͪवǓनमा[ण कȧ

अÛय कोइ[ ĤͩĐया या अÛयथा िजसमɅ एèबेèटास का ͩकसी Ǿप मɅ उपयोग हो।

1.

लागू होना- यह अनुसूची उन सभी कारखानɉ या कारखानɉ के भागɉ को लागू होगी,

िजसमɅ Ǔनàनͧलͨखत ĤͩĐयाएं कȧ जाती हɉ-

(क) एèबेèटास को तोड़ना, Đश करना, ǓछÛन-ͧभÛन करना, खोलना, Ǔघसाइ[ करना,

सͧमͬĮत करना या छानना और उसके अनुषंͬगक अÛय ĤͩĐयाएं िजनमɅ एèबेèटास का

काम और अͧभचालन शाͧमल हो;

(ख) एèबेèटास टेÈसटाइल ͪवǓनमा[ण कȧ सभी ĤͩĐयाएँ, िजनमɅ ͪĤपैǐरĚȣ और ͩफǓनͧशंग

ĤͩĐया भी शाͧमल है;

(ग) एèबेèटास से या उसे ͧमलाकर सुलेशन èलैब या सैÈशन बनाना और उससे

अनुषंͬगक ĤͩĐयाएँ;

(घ) एèबेèटास से या उसे ͧमलाकर इÛसुलेǑटंग चटाइ[ बनाना या उनकȧ मरàमत करना

और उनसे अनुषंͬगक ĤͩĐयाएँ;

(ड़) एèबेèटास काड[-बोड[ और कागज का ͪवǓनमा[ण;

(च) एèबेèटास सीमɅट कȧ वèतुओं का ͪवǓनमा[ण;

(छ) फुहारे ͪवͬध से एèबेèटास कȧ ĤयुिÈत;

(ज) एèबेèटास से या उसे ͧमलाकर बनी वèतुओं को सूखी अवèथा मɅ ͬचरान, ͪपसाइ[,

टǓनर्ंग, एàĦेͫडंग और पाͧलश करना;

(झ) एèबेèटास धूल को एकğ करने के ͩकसी कमरे, पाğ, चौàबर, ͩफÈसचर या साͬधğ

कȧ सफाइ[ का काय[; और

(ञ) कोइ[ अÛय ĤͩĐयाएँ, िजसमɅ एèबेèटास धूल काय[ के वातावरण मɅ छोड़ी जाती हो।

2.

पǐरभाषाएँ- इस अनुसूची के Ĥयोजन के ͧलए

(क) “एèबेèटास” से ता×पय[ कोइ[ रेशेदार ͧसͧलकेट खǓनज और उनका एिÈटनोलाइट,

एमोसाइट, एÛथोफाइलाइट, Ĝाइसोलाइट, Đोͧसडोलाइट, Ěमोलाइड या उनका कोइ[ ͧमĮण

चाहे वह कÍची अवèथा मɅ कूटकर या अलग-अलग कर Ǒदया गया हो;

(ख) “एèबेèटास टेÈसटाइलश् से ता×पय[ एèबेèटास या ͩकसी अÛय पदाथ[ के साथ

ͧमͬĮत एèबेèटास से बने धागे या कपड़े से है;

(ग) “अनुमोǑदत” से ता×पय[ मुÉय Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता-सह-सुͪवधाĤदाता ɮवारा

त×समय ͧलͨखत मɅ अनुमोǑदत से है;

(घ)” बांस-उपकरण” से ता×पय[ आवæयक संयोजन युÈत हेलमेट या फेस पीस िजससे

उपयोग करने वाला åयिÈत धूल मुÈत æवांस ले सके या ͩकसी अÛय अनुमोǑदत उपकरण

से है;

(ड़)” स¢म वायु Ǔनçकासन “से ता×पय[ धूल Ǔनकास के यांǒğक साधनɉ ɮवारा Ǔनͧम[त

सीͧमत संवातन से है, िजसके ɮवारा धूल को ͩकसी ऐसे èथान पर, जहाँ काय[ हो रहा हो

ͩक हवा से ͪवसिज[त होने से रोका जा सके। ͩकसी Ǔनçकासक को स¢म नहȣं माना

जाएगा। यǑद वह धूल पैदा होने वाले ǒबÛदु पर धूल Ǔनयंğण करने मɅ असफल हो जाता

है;

(च)”तैयार करना “(ͪĤपेǐरंग) से ता×पय[ एèबेèटास के ओपǓनंग के ͧलए कूटना, टुकड़े

करना और अÛय ĤͩĐया करना या उससे अनुषंͬगक ͩĐयाओं से है;

(छ)”बचाव के कपड़े “से ता×पय[ ओवराल और ͧसर ढकने के कपड़े से है, जो (ͩकसी भी

दशा मɅ) एèबेèटास धूल को बाहर हȣ रोक दɅ।

3.

औजार और उपकरण- उन ĤͩĐयाओं मɅ, िजन पर यह अनुसूची लागू होती हो, उपयोग

ͩकए जाने वाले कोइ[ औजार या उपकरण इस Ĥकार से हɉगे ͩक वे Ǔनधा[ǐरत सीमा से अͬधक

धूल पैदा नहȣं करɅगे या वे स¢म वायु Ǔनçकासक से सिÏजत हɉगे।

4.

वायु Ǔनçकासक- (1) Ǔनàनͧलͨखत ĤͩĐयाओं और मशीनɉ से धूल Ǔनयंǒğत करने के ͧलए

स¢म वायु Ǔनçकासक Ĥदƣ हɉगे और अनुरͯ¢त ͩकए जाएंगे-

(क) ͪवǓनमा[ण और वहन (कÛवेͬथंग) मशीनɅ अथा[त्-

(एक) पूव[ ĤͩĐया ͪपसाइ[ या शुçक ͧमĮण कȧ मशीनɅ;

(दो) काͫडर्ंग, काड[ वेèट और ǐरंग िèपǓनंग मशीनɅ और लूàस;

(तीन) मशीनɅ या अÛय संयंğ िजनमɅ एèबेèटास फȧड ͩकया जाता है; और

(चार) एèबेèटास के पूरे या ͧमलाकर बनी वèतुओं कȧ सूखी हालत मɅ साइɍग Ēाइंͫडंग

टǓनर्ंग, ͫडͧलंग, एबेरिजंग या पाͧलͧशंग मɅ ĤयुÈत कȧ जाने वालȣ मशीनɅ;

(ख) काͫडर्ंग मशीनɉ के ͧसलेÛडर या अÛय संरचनाएं िजनके अÛदर से खुला एèबेèटास गुजरता

है या गुजारा जाता है;

(ग) एèबेèटास वेèट कȧ छटाइ[ या एèबेèटास को हाथ से एèबेèटास को ͩकसी अͧभचालन हेतु

काम आने वालȣ काय[ बेÛच;

(घ) बोरेबेãव या अÛय पोटȶबल भरने या उÛहɅ खालȣ ͩकए जाने कȧ, तोलने कȧ या हाथ से कȧ

जाने वालȣ अÛय अनुषंͬगक ͩĐयाएँ जहाँ कȧ जाती हɇ, वे èथान;

(ड़) बोरे सफाइ[ कȧ मशीनɅ;

(च) हाथɉ से एèबेèटास ͧमͬĮत और ÞलेिÛडंग करना; और

(छ) अÛय ĤͩĐयाएँ करना, िजनमɅ काम के वातावरण मɅ धूल ͪवसिज[त हो।

(2) उप-पैरा (1) के अनुसार Ĥदƣ वायु Ǔनçकासक उपकरण, जब उÈत मशीन साͬधğ या

अÛय संयंğ या उपकरण, िजसके संबंध मɅ उसे लगाया गया है, के अनुर¢ण या मरàमत का

काय[ जब ͩकया जाए, तब उसे भी उपयोग मɅ लाया जाए, ताͩक वायु Ǔनçकासन पैदा हो, जो

काम के èथान कȧ वायु मɅ एèबेèटास धूल के Ĥवेश को रोके।

(3) वायु Ǔनçकासन उपकरण ɮवारा Ǔनçकाͧसत एèबेèटास धूल को काम के ͩकसी कमरे

मɅ ͪवसिज[त होने से रोकने कȧ åयवèथा कȧ जाएगी।

(4) वायु Ǔनçकासन Ĥणालȣ ɮवारा ͩकसी कमरे से हटाइ[ गइ[ एèबेèटास युÈत धूल

उपयुÈत पाğ अथवा ͩफãटर बैग मɅ, जो काम के सभी ¢ेğɉ से पृथक हो, इकɪठȤ कȧ जाएगी।

5.

संवातन Ĥणालȣ कȧ जाँच तथा परȣ¢ण- (1) इस अनुसूची ɮवारा अपेͯ¢त धूल Ǔनçकासन

अथवा कम करने के ͧलए ĤयुÈत सभी संवातन Ĥणालȣ कȧ सÜताह मɅ एक बार िजàमेदार

åयिÈत ɮवारा परȣ¢ण और जाँच कȧ जाएगी। इसकȧ बारह महȣने कȧ अवͬध मɅ एक बार स¢म

åयिÈत ɮवारा पूरȣ तरह परȣ¢ण और जाँच कȧ जाएगी। इस तरह परȣ¢ण या जाँच मɅ पाइ[ गइ[

ͩकसी ğुǑट को तुरÛत दूर ͩकया जाएगा।

(2) ऐसी परȣ¢ण और जाँच और संयंğ कȧ िèथǓत और मरàमत या पǐरवत[न के, यǑद

कोइ[ करना आवæयक पाया गया हो, ͪववरण एक रिजèटर मɅ रखे जाएंगे, जो Ǔनरȣ¢क-सह-

सुͪवधाĤदाता-सह-सुͪवधाĤदाता को Ǔनरȣ¢ण हेतु उपलÞध हɉ ऐसे रखा जाएगा।

6.

कुछ ĤͩĐयाओं के Ĥकरण मɅ पृथÈकरण- एèबेèटास का हाथ से ͧमĮण करना या

ÞलेिÛडंग करना या एèबेèटास युÈत या उसके कुछ भाग को ͧमलाकर बनाइ[ गइ[ अवरोधक चटाइ[

का बनाना या मरàमत करने का काय[ ͩकसी ऐसे कमरे मɅ, िजसमɅ अÛय काय[ ͩकया जा रहा हो,

नहȣं ͩकया जाएगा।

7.

खुले एèबेèटास का भÖडारण और ͪवतरण- (1) खुला हुआ सभी एèबेèटास जब ͩक

उसका उपयोग न हो, तब उसे उपयुÈत Ǿप से बंद पाğ मɅ रखा जाएगा, िजससे उसमɅ से

एèबेèटास धूल का Ǔनकलना रोका जा सके। एèबेèटास का कारखाने के अÛदर ͪवतरण नहȣं

होगा। ͧसवाय उस दशा के जब ͩक वह बंद पाğ या पूरȣ तौर पर बंद वहन Ĥणालȣ ɮवारा ͩकया

जाए।

8.

एèबेèटास के थैले- (1) कारखाने के अंदर एèबेèटास के पǐरवहन के Ĥयोजन के ͧलए

पाğ कȧ तरह ĤयुÈत सभी थैले अभेɮय पदाथ[ से Ǔनͧम[त हɉ और वे अÍछȤ दुǽèत दशा मɅ रखे

जावɅगे।

(2) एèबेèटास युÈत थैलɉ कȧ हाथ से ͪपटाइ[ कर सफाइ[ नहȣं कȧ जाएगी, बिãक पैरा 3

के अनुपालन मɅ बनी मशीन से थैलɉ कȧ सफाइ[ कȧ जाएगी।

9.

फश[ और काय[ èथलɉ का अनुर¢ण-

(1) हर एक कमरे मɅ, िजनमɅ इस अनुसूची कȧ अपे¢ाएं लागू होती हɉ-

(क) फश[, काम कȧ बɇच, मशीनɉ और संयंğ साफ और एèबेèटास चूरा रǑहत दशा मɅ रखे

जाएंगे और त×काल उपयोग के ͧलए जो एèबेèटास अपेͯ¢त न हो, उसके भÖडारण

कȧ उपयुÈत åयवèथा होगी; और

(ख) ͩकÛहȣं पदाथ[ कोइ[ यंğ या अÛय वèतुओं, िजनकȧ उस कमरे मɅ ͩकए जाने वाले

काय[ मɅ त×काल आवæयकता न हो और जो फश[ को भलȣ Ĥकार सफाइ[ मɅ बाधा डाले

उनमɅ फश[ को मुÈत रखा जाएगा।

(2) उपǓनयम (1) मɅ उिãलͨखत सफाइ[ जहाँ तक åयवहाय[ हो, वायु Ǔनवा[त सफाइ[ उपकरण से

कȧ जाएगी, िजसका Ǿपांकन और सिÛनमा[ण तथा उसका उपयोग इस Ĥकार ͩकया जाएगा ͩक न

तो एèबेèटास धूल काय[ èथल कȧ वायु मɅ Ǔनकलेगी और न हȣ ͪवसिज[त होगी।

(3) उप-पैरा (2) मɅ उिãलͨखत पɮधǓत से ͧभÛन ͩकसी अÛय पɮधǓत से सफाइ[ कȧ जाती है तो

कमरे मɅ सफाइ[ करने वाले और अÛय Ǔनयोिजत åयिÈतयɉ ɮवारा åयिÈतगत सुर¢ा उपकरण

और बचाव के कपड़े ĤयुÈत ͩकए जाएंगे।

(4) उप-पैरा (2) के उपबंधɉ के अनुसार वायु Ǔनवा[त सफाइ[ उपकरण का उपयोग ͩकया जाए, तब

उसका भलȣ Ĥकार से अनुर¢ण ͩकया जाएगा और हर एक बार सफाइ[ के बाद उसकȧ सतह साफ

और एèबेèटास कचरे और धूल रǑहत रखी जाएगी।

(5) काम कȧ पालȣ पæचात् फश[ पर या काय[ èथल कȧ अÛय सतहɉ पर एèबेèटास कचरे को पड़ा

रहने कȧ अनु£ा नहȣं होगी और बगैर देरȣ ͩकए उसे उपयुÈत पाğ मɅ अÛतǐरत कर Ǒदया जाएगा।

काय[ के दौरान भी ͩकसी समय एèबेèटास कचरे के फैल जाने पर बगैर देरȣ ͩकए उसे इस

Ĥयोजन हेतु रखे गए पाğɉ मɅ अÛतǐरत ͩकया जाएगा।

10.

सांस लेने के उपकरण और बचाव के कपड़े- Ǔनàन कायोर्ं मɅ Ǔनयोिजत हरेक åयिÈत के

उपयोग के ͧलए अनुमोǑदत Ĥकार के सांस लेने के उपकरण और बचाव के कपड़े Ĥदाय ͩकए

जाएंगे और वे अÍछȤ दशा मɅ बनाए रखे जाएंगे-

(क) खुले हुए एèबेèटासयुÈत चेàबरɉ मɅ;

(ख) धूल बैठने या छानन के Ĥकोçठɉ या उपकरणɉ कȧ सफाइ[ मɅ;

(ग) ͧसलेÖडरɉ िजनमɅ डाफर, ͧसलेÖडर शाͧमल हɇ या काͫडर्ंग मशीन के अÛय कोइ[ भाग

कȧ,

हाथ कȧ मार से ͩकए सफाइ[ काय[ मɅ; और

(घ) अवरोधक चटाइ[ के ͪवǓनमा[ण या मरàमत मɅ भरने, ठɉकने या तल बराबर करने मɅ;

और

(ड़) ͩकसी अÛय ĤͩĐया या िèथǓत मɅ, िजनमɅ तकनीकȧ साधनɉ से एèबेèटास धूल का

काय[ के èथान मɅ, अनुमǓत दȣ गइ[ सीमा के भीतर Ǔनयंğण करने के साधनɉ का

अपनाना åयवहाय[ हो।

(2) इस Ǔनयम के अनुसार Ĥदƣ सांस लेने के उपकरण व बचाव के कपड़े उपयोग हेतु

जहाँ पहने व उतारे जा सकɅ गे। इसके ͧलए सुगम िèथǓत मɅ िèथत उपयुÈत èथान कȧ

åयवèथा होगी और जब उनका उपयोग न हो, तब ऐसे उपकरणɉ व कपड़ɉ के भÖडारण के

ͧलए भी åयवèथा कȧ जाएगी।

(3) सभी सांस लेने के उपकरण और बचाव के कपड़े जब उपयोग न ͩकए जाएं, तब

उपरोÈत उपǓनयम (2) के अनुसार Ĥदƣ èथान मɅ भÖडाǐरत हɉगे।

(4) सभी बचाव के कपड़ɉ कȧ एक स¢म वायु Ǔनçकासक के नीचे या वायु Ǔनवा[त सफाइ[

उपकरण से धूल झाड़ी जाएगी और उपयुÈत अÛतरालɉ पर उनकȧ धुलाइ[ कȧ जाएगी।

सफाइ[ का Đम और ĤͩĐया ऐसी होगी ͩक िजससे पहनने वाले का स¢मता से बचाव

सुǓनिæचत हो।

(5) सभी सांस लेने के उपकरणɉ को उपयुÈत अÛतरालɉ पर साफ और कȧटाणु रǑहत ͩकया

जाएगा और मास मɅ एक बार ͩकसी िजàमेदार åयिÈत ɮवारा उनकȧ पूरȣ तौर पर जाँच कȧ

जाएगी।

(6) सांस लेने के उपकरणɉ कȧ सफाइ[ और अनुर¢ण के अͧभलेख उÈत Ĥयोजन हेतु रखे गए

एक रिजèटर मɅ रखे जाएंगे और वह Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता को Ǔनरȣ¢ण हेतु त×काल

उपलÞध रहेगा।

(7) उप-पैरा (1) मɅ ǓनǑद[çट कायȾ को, िजनके ͧलए उÈत पैरा के अधीन सांस लेने के उपकरण

Ĥदƣ करना आवæयक है, करने के ͧलए ͩकसी åयिÈत को Ǔनयोिजत नहȣं ͩकया जाएगा, जब

तक उसे उन उपकरणɉ के भलȣ Ĥकार उपयोग ͩकए जाने के ͧलए पूरȣ तरह से अनुदेश न Ǒदए

गए हɉ।

(8) उप-पैरा (1) के अनुसरण मɅ Ĥदƣ कोइ[ सांस लेने वाला उपकरण, िजसे एक åयिÈत ɮवारा

पहना जा चुका हो, उसे दूसरे åयिÈत ɮवारा तब तक नहȣं पहना जाएगा, जब तक ͩक उसे

आͨखरȣ बार पहनने के पæचात् पूरȣ तौर साफ और कȧटाणु रǑहत न कर Ǒदया गया हो और

दूसरे åयिÈत को उस उपकरण के भलȣ Ĥकार उपयोग करने के ͧलए पूरȣ तौर पर अनुदेͧशक न

ͩकया जा चुका हो।

11. åयिÈतगत कपड़ɉ हेतु पृथक्.- èथान उन सभी कायɟ, िजन पर यह अनुसूची लागू होती है, मɅ

Ǔनयोिजत वयिÈतयɉ के ͧलए सुगमता से पहुँच गàय िèथǓत मɅ åयिÈतगत कपड़ɉ को रखने

के ͧलए पृथक् èथान कȧ åयवèथा कȧ जाएगी। यह èथान उप-पैरा (2) के अधीन Ĥदƣ èथान

पृथक् होगा, ताͩक åयिÈतगत कपड़ɉ को संदूͪषत होने से रोका जा सके।

12. Ĥ¢ालन और èनान सुͪवधाएँ.- (1) इस अनुसूची के अÛतग[त आने वाले कायȾ मɅ Ǔनयोिजत

सभी åयिÈतयɉ के उपयोग के ͧलए साफ व अÍछȤ मरàमत कȧ दशा मɅ Ĥ×येक 15 Ǔनयोिजत

åयिÈत के ͧलए एक èथान कȧ दर से पया[Üत Ĥ¢ालन और èनान के èथान हɉगे और

छायादार èथान मɅ ǓनरÛतर जलĤदाय होगा।

(2) Ĥ¢ालन èथान मɅ एक मीटर कȧ दूरȣ से कम न हो, इस अÛतर से èटेÖड पाइप लगे हɉगे।

(3) Ĥ¢ालन èथानɉ कȧ कुल संÉया के आधे से कम न हो, इतनी संÉया मɅ èनानागार हɉगे।

(4) उपयुÈत पदाथ[ के बने साफ तौͧलयɉ के Ĥदाय कȧ åयवèथा होगीː

परÛतु यह ͩक यǑद Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता के ɮवारा आदेͧशत ͩकया जाए तो ऐसे तौͧलए

हर एक कम[कार को åयिÈतगत Ǿप से Ĥदाय ͩकए जाएंगे।

13. खाने का कमरा.- (1) इस अनुसूची के अÛतग[त आने वाले कारखानɉ मɅ Ǔनयोिजत सभी

कम[कारɉ के, जो आराम हेतु मÚयाÛतर मɅ वहां रह जाते हɉ, उपयोग के ͧलए एक उपयुÈत

खाना खाने का कमरा होगा, िजसमɅ-

(क) पया[Üत माğा मɅ पीछे Ǒटकने के बेÛच सǑहत बेÛच व टेǒबलɅ होगी;

(ख) खाना गम[ करने के पया[Üत साधन हɉगे।

(2) खाने का कमरा ͩकसी िजàमेदार åयिÈत के Ĥभार के अधीन होगा और उसे साफ रखा

जाएगा।

14. अãपवय åयिÈतयɉ के Ǔनयोजन का ĤǓतषेध.- इस अनुसूची के अÛतग[त आने वालȣ ͩकÛहȣं भी

ĤͩĐयाओं मɅ अãपवय åयिÈतयɉ को Ǔनयोिजत नहȣं ͩकया जाएगा।

15. धूĨपान के संबंध मɅ ĤǓतषेध.- इस अनुसूची के अÛतग[त आने वालȣ ĤͩĐयाएं, जहां चलाइ[ जाती

हɉ, वहां ͩकसी ¢ेğ मɅ कोइ[ åयिÈत धूĨपान नहȣं करेगा। संयंğ मɅ ऐसे ¢ेğɉ मɅ बहुतायत

कम[कारɉ ɮवारा समझी जाने वालȣ भाषा मɅ धूĨपान ĤǓतषेध करने हेतु सूचनाएँ ͬचपकाइ[

जाएंगी।

16. सावधानी संबंधी सूचनाएँ.- (1) Ĥवेश ɮवारɉ पर और एèबेèटास ĤͩĐया ¢ेğ कȧ पǐरͧमǓत पर

सभी åयिÈतयɉ को आगाह करने के ͧलए Ǔनàनांͩकत के संबंध मɅ सावधानी सूचनाएँ Ĥदͧश[त

कȧ जाएंगी-

(क) एèबेèटास धूल से èवाèØय के खतरɉ के बारे मɅ

(ख) उपयुÈत बचाव उपकरण के उपयोग कȧ आवæयकता के बारे मɅ

(ग) अनाͬधकृत åयिÈत या अͬधकृत åयिÈत जो ǒबना बचाव उपकरणɉ के हो, के Ĥवेश

परĤǓतषेध के बारे मɅ;

(2) ऐसी सूचनाएँ बहुतायत कम[कारɉ ɮवारा समझी जाने वालȣ भाषा मɅ हɉगी।

17. वायु मानीटǐरंग.- Ǔनयंğक उपायɉ कȧ Ĥभावशीलता सुǓनिæचत करने के ͧलए हरेक पालȣ मɅ कम

से कम एक बार वायु मɅ एèबेèटास रेशɉ कȧ मानीटǐरंग कȧ जाएगी और ĤाÜत पǐरणामɉ के

अͧभलेख ͪवͧशçट Ǿप से इस Ĥयोजन के ͧलए रखे गए रिजèटर मɅ Ĥͪवçट ͩकए जाएंगे।

18. ͬचͩक×सीय सुͪवधाएँ और परȣ¢ण.- (1) हर एक èथापन या उसके भाग, िजन पर यह अनुसूची

लागू होती हो, का अͬधभोगी-

(क) इस अनुसूची के अÛतग[त आने वाले कम[कारɉ कȧ ͬचͩक×सीय Ǔनगरानी हेतु एक अह[

ͬचͩक×सा åयवसायी कȧ åयवèथा करेगा

(ख) उÈत ͬचͩक×सा åयवसायी को खÖड (क) मɅ ǓनǑद[çट Ĥयोजन के ͧलए सभी आवæयक

सुͪवधाएं Ĥदान करेगा।

(2) उÈत ͬचͩक×सा åयवसायी ɮवारा ͩकए गए सभी परȣ¢णɉ तथा उपयुÈत जाँचɉ के

अͧभलेख Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता को Ǔनरȣ¢ण हेतु त×काल उपलÞध हɉ, ऐसे रखे जाएंगे।

(3) पैरा (1) मɅ ǓनǑद[çट ĤͩĐयाओं मɅ Ǔनयोिजत Ĥ×येक कम[कार का उसके Ĥथम Ǔनयोजन के

15 Ǒदनɉ के अÛदर ͬचͩक×सा अͬधकारȣ ɮवारा परȣ¢ण ͩकया जाएगा। ऐसी जाँच मɅ

पãमोनरȣ फंÈशन जाँच, थूक मɅ एèबेèटास रेशɉ कȧ उपिèथǓत कȧ जांच और सीने का एÈस-रे

सिàमͧलत हɉगे। ͩकसी कम[कार को उसके Ĥथम Ǔनयोजन के 15 Ǒदन के पæचात् काम करने

कȧ अनुमǓत नहȣं होगा, जब तक ͩक ͬचͩक×सा अͬधकारȣ ɮवारा ऐसे Ǔनयोजन हेतु उसे ͩफट

Ĥमाͨणत न कर Ǒदया गया हो।

(4) इस अनुसूची मɅ उãलेͨखत ĤͩĐयाओं पर Ǔनयोिजत Ĥ×येक कम[कार का ͬचͩक×सा

अͬधकारȣ ɮवारा परȣ¢ण ͩकया जाएगा। वह Ĥपğ 29 पर ͩफटनेस Ĥमाण पğ जारȣ करेगा।

(5) यǑद ͩकसी भी समय ͬचͩक×सा अͬधकारȣ कȧ ͩकसी कम[कार के बारे मɅ इस आधार पर

यह राय हो ͩक उÈत ĤͩĐया मɅ ǓनरÛतर काय[ करते रहने से उसके èवाèØय को ͪवशेष खतरा

अÛतǓन[Ǒहत करने से वह कम[कार उÈत ĤͩĐया मɅ Ǔनयोिजत बने रहने के ͧलए ͩफट नहȣं है

तो वह अपने Ǔनçकष[ को उÈत सǑट[ͩफकेट और èवाèØय रिजèटर Ĥपğ 30 मɅ अंͩकत

करेगा। इन दèतावेजɉ के उसके Ǔनçकष[ कȧ Ĥͪविçट मɅ वह कालावͬध भी शाͧमल होगी,

िजसके ͧलए वह åयिÈत को उÈत ĤͩĐया मɅ Ǔनयोजन के ͧलए ͩफट नहȣं मानता। अनͩफट

होने से इस Ĥकार उस ĤͩĐया से Ǔनलंǒबत ͩकए गए åयिÈत को कारखाना Ĥबंधक ɮवारा

वैकिãपक èथापना कȧ सुͪवधा दȣ जाएगी। जब तक ͩक ͬचͩक×सा अͬधकारȣ कȧ राय मɅ वह

पूरȣ तौर पर असमथ[ न हो गया हो और उस िèथǓत मɅ Ĥभाͪवत åयिÈत को उपयुÈत तौर पर

पुनवा[ͧसत ͩकया जाएगा।

(6) ͩकसी भी åयिÈत को, जो उप-पैरा (5) मɅ उिãलͨखत ͩकए गए अनुसार काय[ के ͧलए

अनͩफट पाया गया हो। उÈत ĤͩĐया मɅ तब तक पुन: Ǔनयोिजत या काय[ करने के ͧलए

अनु£ात नहȣं ͩकया जाएगा, जब तक ͩक ͬचͩक×सा अͬधकारȣ और परȣ¢ण के पæचात् उसे

उन ĤͩĐयाओं मɅ Ǔनयोिजत ͩकए जाने के ͧलए पुन: ͩफट Ĥमाͨणत नहȣं कर देता।

(7) ͩफटनेस के Ĥमाण पğ और èवाèØय रिजèटर Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता एवं ͬचͩक×सा

Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता को Ǔनरȣ¢ण हेतु त×काल उपलÞध हɉ, ऐसे रखे जाएंगे।

19. छूट.- यǑद ͩकसी èथापन के सàबÛध मɅ मुÉय Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता को इस कारण से

ͩक ͪवͧशçट पǐरिèथǓतयɉ या ĤͩĐया कȧ अãप आवृͪƣ या ͩकसी अÛय कारण से, यह

समाधान हो जाए ͩक èथापन के कम[कारɉ कȧ सुर¢ा हेतु इस अनुसूची के सभी या कुछ

उपबंध आवæयक नहȣं हɇ तो मुÉय Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता-सह ͧलͨखत Ĥमाण-पğ ɮवारा,

िजसे वह अपनी èवेÍछा से ͩकसी भी समय Ǔनरèत कर सकता है, ऐसे èथापन को ऐसे सभी

या उनमɅ से कुछ उपबÛधɉ से, ऐसी शतɟ के, यǑद कोइ[ है अधीन रहते हुए, िजÛहɅ वह उसमɅ

ǓनǑद[çट करे, छट Ĥदान कर सकेगा।

अनुसूची – सोलह

¢Ǔतकारक (कोरोͧसव) पदाथȾ का हèतन तथा Ĥहèतन

1. पǐरभाषाएँ- इस अनुसूची के Ĥयोजन के ͧलए-

(क) “¢Ǔतकारक संͩĐया” से अͧभĤेत ͩकसी èथापन मɅ ¢Ǔतकारक पदाथȾ का उ×पादन

संĒहण हèतन, उनकȧ ĤͩĐया, पैͩकंग या उनका उपयोग करने कȧ संͩĐया;

(ख) “¢Ǔतकारक पदाथ[ मɅ सिàमͧलत हɇ सãÝयुǐरक एͧसड, नाइǑĚक एͧसड, हाइ[ĜोÈलोǐरक

एͧसड हाइĜोÝलोǐरक एͧसड, कारबोͧलक एͧसड, फासफोǐरक एͧसड, ġव कोͧलन ġव बोमाइन,

अमोǓनया, सोͫडयम, हाइĜोÈसाइड तथा पोटेͧशयम हाइĜोÈसाइड एवं उनका ͧमĮण और

अÛय ऐसे पदाथ[, िजÛहɅ राÏय शासन राजपğ मɅ अͬधसूचना ɮवारा ¢Ǔतकारक पदाथ[ होना

ͪवǓनǑद[çट करे।

2. फश[- èथापन के ऐसे Ĥ×येक काय[ क¢ का, िजसमɅ ¢Ǔतकारक संͩĐया कȧ जाती है। फश[, अभेɮय,

¢रण एवं अिÊन का ĤǓतकार करने वालȣ सामĒी से बनाया जाएगा और उसका Ǔनमा[ण इस

Ĥकार ͩकया जाएगा, ताͩक कोइ[ ¢Ǔतकारक पदाथ[ एक èथान पर एकǒğत न हो सके। ऐसे फश[

का भूतल सदैव ͬचकना एवं èवÍछ होगा और अÍछȤ दशा मɅ बनाए रखा जाएगा।

3. र¢ा×मक संभार (इÈवीपमɅट)- (क) अͧभभोगी ͩकसी भी ¢Ǔतकारक संͩĐया मɅ Ǔनयोिजत समèत

åयिÈतयɉ के उपयोग के ͧलए उपयुÈत र¢ा×मक उपाय के Ǿप मɅ हाथɉ के दèताने और पैरɉ के

ͧलए जूते, उपयुÈत एĤÛस, मुखर¢क, रसायनɉ से सुरͯ¢त चæमे तथा वायु शुɮध करने वाले यंğɉ

कȧ åयवèथा करेगा। ऐसे यंğ अÍछȤ हालत मɅ बनाए रखे जाएंगे तथा साफ और आरोÊय दायक

दशा मɅ रखे जाएंगे, िजसके ͧलए उÛहɅ उपयुÈत Ĥकारɉ से पǐरçकृत ͩकया जाएगा, ताͩक ͩकसी

शोधन रसायन के दुçपǐरणामɉ को दूर ͩकया जा सके और उÛहɅ कȧटाणु रǑहत भी ͩकया जा सके।

अͬधभोगी उपयुÈत र¢ा×मक िèनÊध पदाथ[ (Đȧम) तथा अÛय Ǔनͧम[Ǔतयɉ (ĤपरेशÛस) कȧ भी,

जब कभी उनकȧ आवæयकता हो, åयवèथा करेगा।

(ख) उपबिÛधत र¢ा×मक यंğ तथा Ǔनͧम[Ǔतयाँ ͩकसी ¢Ǔतकारक संͩĐया मɅ Ǔनयोिजत åयिÈत

ɮवारा उपयोग मɅ लाइ[ जाएंगी।

4. जल सुͪवधाएँ- जहाँ ¢Ǔतकारक पदाथȾ से संबंͬधत संͩĐयाएँ कȧ जाती हɉ, वहां ऐसी संͩĐया के

यथासंभव Ǔनकटवतȸ èथान पर जो 210 से.मी. (7 फुट) से कम ऊँचाइ[ पर न हो। 1.25 से.मी.

(1ध्2 इंच) åयास के नल ɮवारा, िजसमɅ शीē काय[ करने वाला वाãव का Ĥयोग ͩकया गया हो,

èवÍछ जल कȧ åयवèथा कȧ जाएगी, ताͩक ͩकसी कम[कार को ͩकसी ¢Ǔतकारक पदाथ[ ɮवारा

¢Ǔत कȧ दशा मɅ ¢ǓतĒèत भाग को पूण[ Ǿप से पानी से अÍछȤ तरह से धोया जा सके, जहाँ कहȣं

आवæयक हो, जल सतत Ĥदाय के हेतु एक जल संĒाहक (èटोरेज टɇक) कȧ åयवèथा कȧ जाएगी,

िजसकȧ लàबाइ[, चौड़ाइ[ तथा ऊँचाइ[ ऐसे होगी, जो ͩक मुÉय Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता ɮवारा

èवÍछ जल के èğोत के Ǿप मɅ अनुमोǑदत कȧ जाए।

5. सावधान करने वालȣ सूचना- अͬधकांश कम[कारɉ ɮवारा समझी जाने वालȣ भाषा मɅ Ǔनàनͧलͨखत

ĤǾप मɅ सावधान करने वालȣ मुǑġत सूचनाएँ ऐसे èथान पर Ĥदͧश[त कȧ जाएंगी, जहाँ कंͫडका 2

मɅ वͨण[त ¢Ǔतकारक पदाथȾ से संबंͬधत संͩĐयाएँ कȧ जाती हɉ और जहाँ उÛहɅ कम[कारɉ ɮवारा

सरलतापूव[क पढ़ा जा सके। यǑद कोइ[ कम[कार अͧशͯ¢त हो तो उसे इस Ĥकार Ĥदͧश[त सूचना मɅ

अÛतͪव[çट बातɉ को सावधानीपूव[क समझाने का Ĥभावी Ĥबंध ͩकया जाएगा।

“सावधान करने वालȣ सूचना खतरा”

खतरा ¢Ǔतकारक् पदाथ[ अǓतदाहक होते हɇ तथा उनसे बनने वालȣ भाप अ×यÛत

खतरनाक होती है। यǑद ऐसे पदाथ[ का शरȣर के ͩकसी भाग से èपश[ हो जाए तो भाग को तुरÛत

हȣ ͪवपुल जलधारा के नीचे कम से कम 15 ͧमनट तक रखा जाए। “ͬचͩक×सीय सुͪवधा त×काल

ĤाÜत करɅ”

6. पǐरवहन-

(क) ¢Ǔतकारक पदाथ[ धारक पाğɉ के ͧसवाय अÛय ͩकसी भी पाğ मɅ नहȣं भरे जाएंगे या उन पाğɉ

के ͧसवाय उÛहɅ हटाया नहȣं जाएगा या ले जाया नहȣं जाएगा और जब उनका पǐरवहन

ͩकया जाए, तब उसे मजबूत तथा पया[Üत ¢मता कȧ Đेटे (टोकǐरयɉ) मɅ रखा जाएगा।

(ख) ऐसा धारक पाğ, िजसका धाǐरता ¢Ǔतकारक पदाथ[ 11.5 लȣटस[ (2, 1/2 गैलन) या उससे

अͬधक कȧ हो ͩकसी बत[न या Đेट मɅ रखा जाएगा और त×पæचात् एक से अͬधक åयिÈतयɉ

ɮवारा कमरे के नीचे कȧ ऊँचाइ[ तक रखते हए उसे तब हȣ ले जाया जाएगा, जब ͩक उस

Ĥयोजन के ͧलए उपयुÈत रबर के पǑहए वालȣ गाड़ी Ĥयोग मɅ लाइ[ जाए, अÛयथा नहȣं।

(ग) ¢Ǔतकारक पदाथ[ के धारकɉ पर सुèपçट लेǒबल लगाए जाएंगे।

7. ¢Ǔतकारक पदाथɟ के हèतन के ͧलए साधन-(क) ¢Ǔतकारक पदाथȾ से भरȣ हुइ[ सुराǑहयɉ (जार)

बरǓनयɉ (कारबायस) तथा अÛय पाğɉ के ǐरÈत करने हेतु उठाने (ͧलिÝटंग) या झुकाने (Ǒटिãटंग)

के ͧलए उपयुÈत साधनɉ का Ĥयोग ͩकया जाएगा।

(ख) ¢Ǔतकारक पदाथ[ हèतन नंगे हाथɉ से नहȣं ͩकया जाएगा, ͩकÛतु उपयुÈत कलछुओं (èकूप)

या अÛय साधनɉ के जǐरए उनका हèतन ͩकया जाएगा।

8. ĤǓतबंधक (वाãव) का खोलना- ¢Ǔतकारक पदाथ[ से भरे हुए धारक के ĤǓतबंधक (वाãव) बड़ी

सावधानी से खोले जाएंगे। यǑद वे आसानी से काम न करते हɉ तो उÛहɅ खोलने के ͧलए जोर नहȣं

लगाया जाएगा। वे इस Ĥयोजन के ͧलए उͬचत Ǿप से Ĥͧशͯ¢त कम[कार ɮवारा खोले जाएंगे।

9. टंकȧ, èटȣãस आǑद को साफ करना- (क) ¢Ǔतकारक पदाथȾ को रखने के ͧलए उपयोग मɅ लाए

गए èटȣãस या अÛय बड़े क¢ɉ (चेàबस[) मɅ बचे हुए अवशेषɉ (रेसीडयू) को हटाने हेतु उपयुÈत

लकड़ी या अÛय सामĒी के ͧलए ऐसे उपयुÈत औजारɉ उपयोग मɅ लाए जाएंगे, िजससे

अरͧसǓनरȣटेड हाइĜोजन (अरͧसन) के बनने को रोका जा सके।

(ख) जब कभी ͩकसी Įͧमक को ऐसे ͩकसी क¢ (चेàबस[), टंकȧ (टɇक) गɬढ़ɉ (ͪपट) या अÛय

ͩकसी Ǔनǽɮध जगह (कनफाइड èपेस) मɅ, िजसमɅ ¢Ǔतकारक पदाथ[ रखा गया हो, सफाइ[

करने या उसे åयविèथत Ǿप से बनाए रखने हेतु Ĥवेश करना आवæयक हो तो कारखाना

अͬधǓनयम, 1948 कȧ धारा 36 के अधीन Įͧमक कȧ सुर¢ा अͧभǓनिæचत करने के ͧलए

अपेͯ¢त समèत संभव सावधाǓनयाँ बरती जाएंगी।

(ग) जब कभी संभव हो ͩकसी उपकरण के ͩकसी ऐसे भाग कȧ मरàमत या काय[ हाथ मे लेने के

पूव[, िजनमɅ ¢Ǔतकारक पदाथ[ का Ĥयोग ͩकया गया हो, ऐसे उपकरण या उसके भाग को

लगे हुए अवशेष को उपयुÈत Ĥणालȣ ɮवारा मुÈत ͩकया जाएगा।

10. संĒह- (क) ¢Ǔतकारक पदाथɟ कȧ ऐसी जगह संĒǑहत नहȣं ͩकया जाएगा, जहां अÛय रसायन

जैसे टरपɅटाइ[न, काबा[इɬस मेटेͧलक चूण[ या अÛय ÏवालाĒाहȣ पदाथ[ रखे गए हɉ, िजनका इन

¢Ǔतकारक पदाथȾ से घना×मक अपͧमĮण होने पर उसकȧ ĤǓतͩĐया तीĭ हो सकती है या ͪवषैलȣ

Ïवालाएँ या गैस बन सकती हɇ।

(ख) ¢Ǔतकारक पदाथȾ को रखने के ͧलए बनाइ[ गइ[ ओåहर हेडटंͩकयां, पाğ (बेटेÊस) या अÛय

संĒह योÊय पाğ इस Ĥकार åयविèथत Ǿप रखे जाएंगे ͩक उनमɅ से पंप ɮवारा उÈत पदाथ[

Ǔनकालते समय या उÛहɅ भरते समय उÈत ¢Ǔतकारक पदाथ[ बहने न पाए तथा उससे ͩकसी

åयिÈत को ¢Ǔत न पहुंचे।

(ग) Ĥ×येक संĒह पाğ, िजसमɅ ¢Ǔतकारक पदाथ[ रखे जाते हɉ एवं िजसकȧ ¢मता 20 लȣटर या

उससे अͬधक हो तथा उससे संबɮध नल पंिÈत ĤǓतरोधक (वाãव) एवं ͩफǑटंÊस का ĤǓतवष[

सàपूण[ रȣǓत से परȣ¢ण ͩकया जाएगा और उनमɅ कोइ[ दोष पाए जाने पर उसे तुरंत हȣ दूर

ͩकया जाएगा। इस Ĥकार के परȣ¢णɉ का एक रिजèटर रखा जाएगा। आवæयकता पड़ने पर

उसे कारखाना Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता को Ĥèतुत ͩकया जाएगा।

11. अिÊनशामक यंğ और आग बुझाने के साधन- योÊय Ĥकार के अिÊनशामक यंğ या आग बुझाने के

साधन संĒǑहत ¢Ǔतकारक पदाथ[ के Ĥकार को अनुल¢ रखते हुए पया[Üत संÉया मɅ रखे जाएंगे।

इन अिÊनशामक यंğɉ का आग बुझाने के साधनɉ को Ǔनयͧमत Ǿप से जांच जाएगा एवं उÛहɅ पुन:

भरा जाएगा। इन अिÊनशामक यंğɉ या आग बुझाने के साधनɉ का Ĥयोग संबंधी सूचना अͬधकाशं

Įͧमकɉ ɮवारा समझी जाने वालȣ भाषा मɅ मुǑġत कराकर ऐसे यंğ या साधन के पास ͬचपका दȣ

जाएगी।

12. ͬचͩक×सकȧय परȣ¢ण- (1) ͬचͩक×सा अͬधकारȣ इस अनुसूची मɅ उãलेͨखत Ĥͩकयाओे मɅ

Ǔनयोिजत Ĥ×येक कम[कार का परȣ¢ण करेगा । वह ĤǾप 29 पर ͩफटनेस Ĥमाण-पğ जारȣ

करेगा।

(2) यǑद ͩकसी समय ͬचͩक×सा अͬधकारȣ कȧ राय मɅ कोइ[ कम[कार ¢Ǔतकारक (कोरोͧसव) पदाथȾ

का हèतन तथा Ĥहèतन ĤͩĐया मɅ Ǔनयोजन हेतु और आगे के आधारɉ पर ͩफट नहȣं पाया

जाता है ͩक वहाँ ǓनरÛतर बने रहने से उसके èवाèØय को खतरा होगा तो वह उÈत Ĥमाण-

पğ मɅ तथा èवाèØय रिजèटर ĤǾप 30 मɅ अपने Ǔनçकषɟ को अͧभͧलͨखत करेगा । उसके

Ǔनçकषɟ कȧ इन दèतावेजɉ मɅ कȧ गइ[ Ĥͪविçट मɅ उस कालावͬध को भी उिãलͨखत ͩकया

जाएगा, िजसमɅ यह समझा जाता है ͩक उÈत åयिÈत उÈत ĤͩĐया मɅ काय[ के ͧलए

अनͩफट है । इस Ĥकार के अवसरɉ मɅ घोͪषत अनͩफट åयिÈत को वैकिãपक èथान पर रखे

जाने कȧ सुͪवधा होगी, जब तक ͩक वह ͬचͩक×सा अͬधकारȣ कȧ राय मɅ पूरȣ तौर पर

असमथ[ न हो गया हो, उस दशा मɅ Ĥभाͪवत åयिÈत का उपयुÈत Ĥकार से पुनवा[स ͩकया

जाएगा ।

(3) कोइ[ भी åयिÈत अनͩफट पाया गया हो, उसे उÈत ĤͩĐया मɅ जब तक पुन: Ǔनयोिजत नहȣं

ͩकया जाएगा या उसे काम करने कȧ अनुमǓत नहȣं दȣ जाएगी, जब तक ͬचͩक×सा

अͬधकारȣ ने और परȣ¢ण करने के पæचात् उसे पुन: उन ĤͩĐयाओं मɅ Ǔनयोजन के ͧलए

ͩफट Ĥमाणीकृत न कर Ǒदया हो।

(4) ͩफटनेस के Ĥमाण-पğ तथा èवाèØय रिजèटर Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता एवं मेͫडकल

Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता को जाँच हेतु सुगमता से उपलÞध हɉ, ऐसे रखे जाएंगे।

13. छूट- यǑद ͩकसी èथापन के संबंध मɅ उसके Ĥबंधक ɮवारा आवेदन करने पर मुÉय कारखाना

Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता का यह समाधान हो जाता है ͩक ͪवͧशçट पǐरिèथǓतयɉ के कारण या

काय[ Ĥणालȣ कȧ अǓन×यता के कारण या अÛय ͩकसी कारण के फलèवǾप जो ͩक अͧभͧलͨखत

ͩकए जाएंगे, इस अनुसूची के समèत या ͩकसी भी उपबंध जो उÈत कारखानɉ मɅ ǓनयुÈत åयिÈतयɉ

कȧ सुर¢ा के हेतु आवæयक न हो तो वह एक ͧलͨखत Ĥमाण पğ ɮवारा िजसे वह कभी भी Ǔनरèत

कर सकता है, उÈत èथापन को ऐसे उपबंधɉ से और उन शतɟ के अÚयधीन रहते हुए, िजÛहɅ उÈत

Ĥमाण पğ मɅ उिãलͨखत ͩकया गया हो, छूट दे सकेगा।

अनुसूची - सğह

प×थर या अÛय ͩकसी पदाथ[ िजसमɅ èवतंğ Ǿप मɅ ͧसͧलका हो, का अͧभचालन

1. लागू होना- यह अनुसूची उन सभी कारखानɉ या कारखानɉ के भाग को लागू हɉगी, िजसमɅ प×थर या

èवतंğ ͧसͧलका सिàमͧलत हो, ऐसे पदाथɟ का अͧभचालन ͩकया जाता हो।

2. पǐरभाषाएँ- इस अनुसूची के Ĥयोजन के ͧलए-

(क) ‘‘अͧभचालन’’ से अͧभĤेत प×थर या èवतंğ ͧसͧलकायुÈत या अÛय काय[, िजनमɅ प×थर या

ऐसे पदाथ[ सिàमͧलत हɉ, का कूटना, तोड़ना, छȤलना, आकार देना, ͪपसाइ[ करना, छानना,

ͧमͬĮत करना, छांटना या काय[ करना है;

(ख) ‘‘प×थर या èवतंğ ͧसͧलकायुÈत अÛय पदाथ[’’ से अͧभĤेत प×थर या अÛय कोइ[ ठोस पदाथ[

िजसमɅ उसके वनज के 5 ĤǓतशत से कम माğा मɅ èवतंğ ͧसͧलका न हो।

3. अͧभचालन मɅ पूव[ सावधाǓनयां- ͩकसी èथापन या èथापन के भाग मɅ अͧभचालन तब तक नहȣं

ͩकया जाएगा, जब तक ͩक

(क) प×थर या अÛय पदाथ[ कȧ ĤͩĐया का नम ͩकया जाना,

(ख) पानी का Ǔछड़काव करने,

(ग) ĤͩĐया का बÛद ͩकया जाना,

(घ) ĤͩĐया पृथक् Ǿप से ͩकया जाना, और

(ड़) वायु Ǔनçकासक संवातन का Ĥदाय ͩकया जाना

परंतु यह ͩक ऊपर उिãलͨखत ऐसे उपाय वहां आवæयक नहȣं हɉगे, जहां ͩक ĤͩĐया या

काय[ इस Ĥकार से हो ͩक वहां उ×पÛन व उपिèथत धूल का èतर ǓनǑद[çट Ǔनधा[ǐरत èतर से

अͬधक न हो।

4. फश[ का अनुर¢ण- (1) सभी फश[ या èथान, जहां बारȣक धूल जमने कȧ संभावना हो और जहां ͩक

åयिÈत को काम करना हो या वहां से गुजरना हो, अभेɮय पदाथ[ के हɉगे और वे इस दशा मɅ बनाए

रखे जाएंगे ͩक उÛहɅ गीला कर या अÛय ͩकसी पɮधǓत से, िजसमɅ सफाइ[ ĤͩĐया मɅ धूल उड़ना

Ǿके, ऐसी पɮधǓत से ͩकया जा सके।

(2) हर एक कमरे या èथान के, जहां कोइ[ काय[ ͩकया जाता हो या िजसमɅ से उसके काय[ के

दौरान उÈत åयिÈत गुजरता हो हर एक फश[ कȧ सतह, हर एक पालȣ मɅ कम से कम एक बार

पानी का Ǔछड़काव कर या अÛय ͩकसी उपयुÈत पɮधǓत से िजसमɅ सफाइ[ ĤͩĐया मɅ धूल

उड़ना रोका जा सके, साफ कȧ जाएगी।

5. अãपवय åयिÈतयɉ के संबंध मɅ ĤǓतषेध- ͩकसी ĤͩĐया मɅ, िजसमɅ अͧभचालन अÛतǓन[Ǒहत हो या

ͩकसी ऐसे अÛय èथान मɅ, जहां ऐसे काय[ ͩकए जाते हɉ, ͩकसी अãपवय åयिÈत को न तो

Ǔनयोिजत ͩकया जाएगा और न हȣ उसे वहां काय[ करने कȧ अनुमǓत होगी।

6. ͬचͩक×सीय सुͪवधाएँ और परȣ¢ण - (1) हर एक कारखाने का अͬधभोगी िजन पर यह अनुसूची

लागू होती हो,

(क) वहां Ǔनयोिजत कम[कारɉ कȧ ͬचͩक×सीय Ǔनगरानी के ͧलए एक योÊय ͬचͩक×सा अͬधकारȣ कȧ

åयवèथा करेगा; और

(ख) खÖड (क) मɅ ǓनǑद[çट Ĥयोजन के ͧलए उÈत ͬचͩक×सा अͬधकारȣ को सभी आवæयक सुͪवधाएं

Ĥदान करेगा।

(2) उÈत ͬचͩक×सा अͬधकारȣ ɮवारा ͩकए गए ͬचͩक×सीय परȣ¢ण और उपयुÈत जांच के

अͧभलेख, Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता के Ǔनरȣ¢ण हेतु त×काल उपलÞध हो, संधाǐरत ͩकये

जाएंगे।

(3) पैरा (1) मɅ ͪवǓनǑद[çट ĤͩĐयाओं मɅ Ǔनयोिजत हर एक कम[कार का उसके Ĥथम Ǔनयोजन के

15 Ǒदनɉ के अंदर ͬचͩक×सा अͬधकारȣ ɮवारा परȣ¢ण ͩकया जाएगा। ऐसे ͬचͩक×सीय

परȣ¢ण मɅ पãमोनरȣ फंÈशन टेèट और सीने का एÈस-रे सिàमͧलत होगा। ͩकसी कम[कार

को उसके Ĥथम Ǔनयोजन के 15 Ǒदन पæचात् काम करने कȧ अनुमǓत नहȣं होगी, जब तक

उसे ͬचͩक×सा अͬधकारȣ ɮवारा ऐसे Ǔनयोजन के ͧलए ͩफट Ĥमाͨणत न कर Ǒदया गया हो।

परÛ तु èपाईरोमेटरȣ जाँच Ĥ×येक बारह माह मɅ एवं कम[कार कȧ आयु तीस वष[ होने तक

Ĥ×येक चौबीस माह मɅ सीने का एÈस-रे ͩकया जाएगा। उसके उपरांत सीने का एÈस-रे

Ĥ×येक बारह माह मɅ ͩकया जाएगा। उसके ता×काͧलक त×पæचात् सीने का एÈस-रे Ĥ×येक

चार माह के मɅ ͩकया जाएगा;

परÛतु यǑद ͬचͩक×सा Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪव धाĤदाता को यह Ĥतीत होता है कȧ

èपाईरोमेटरȣ एवं सीने के एÈस-रे कȧ जाँच पुन: कराई जाना आवæयक है, तथा अǓतǐरÈत

परȣ¢ण तथा जांच कराया जाना आवæयक है वह तदनुसार अनुशंसा करेगा एवं अͬधभोगी

इस Ĥकार कȧ जाँच हेतु åयवèथा कराएगा रेͫडयोलािजकल परȣ¢णɉ का मूãयांकन

अंतरराçĚȣय Įͧमक संगठन ɮवारा ͩकया जाएगा।

(4) इस अनुसूची मɅ उिãलͨखत ĤͩĐयाओं पर Ǔनयोिजत Ĥ×येक कम[कार का परȣ¢ण

ͬचͩक×सा अͬधकारȣ ɮवारा ͩकया जावेगा। वह ͩफटनेस Ĥमाण पğ ĤǾप 29 पर जारȣ

करेगा।

(5) यǑद ͩकसी भी समय ͬचͩक×सा अͬधकारȣ कȧ राय मɅ कोइ[ कम[कार उÈत ĤͩĐया मɅ इस

आधार पर Ǔनयोजन हेतु ͩफट नहȣं पाया जाता है ͩक वहां ǓनरÛतर रहने से उसके èवाèØय

को ͪवशेष खतरा होगा तो वह अपने Ǔनçकष[ को उÈत Ĥमाण-पğ और èवाèØय रिजèटर

ĤǾप 30 मɅ अͧभͧलͨखत करेगा। इन दèतावेजɉ मɅ ͩकए गए अͧभलेख मɅ यह भी शाͧमल

होगा ͩक उसकȧ राय मɅ उÈत åयिÈत ͩकतनी कालावͬध के ͧलए उÈत ĤͩĐया मɅ अनͩफट है।

ĤͩĐया से इस Ĥकार अनͩफट होने से Ǔनलंǒबत हुए åयिÈत को कारखाना Ĥबंधक ɮवारा

बैकिãपक èथापना कȧ सुͪवधा Ĥदान कȧ जाएगी, जब तक ͩक वह ͬचͩक×सा अͬधकारȣ कȧ

राय मɅ पुरȣ तौर पर असमथ[ न हो गया हो और उस दशा मɅ Ĥभाͪवत åयिÈत को उपयुÈत

तौर पर पुनवा[ͧसत ͩकया जाएगा।

(6) ͩकसी भी åयिÈत को, जो उप-पैरा (5) मɅ उिãलͨखत ͩकए गए अनुसार काय[ के ͧलए अनͩफट

पाया गया हो, उÈत ĤͩĐया मɅ तब तक पुन: Ǔनयोिजत या काय[ करने के ͧलए अनु£ात नहȣं

ͩकया जाएगा, जब तक ͩक ͬचͩक×सा अͬधकारȣ और परȣ¢ण के पæचात् उसे उन ĤͩĐयाओं

मɅ Ǔनयोिजत ͩकए जाने के ͧलए पुन: ͩफट Ĥमाͨणत नहȣं कर देता।

(7) परȣ¢ण के अͧभलेख संधाǐरत ͩकए जाएंगे तथा èवाèØय रिजèटर Ǔनरȣ¢क-सह-

सुͪवधाĤदाता एवं मेͫडकल Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता को जाँच हेतु सुगमता से उपलÞध

कराए जाएंगे।

7. छूट- यǑद ͩकसी èथापन के संबंध मɅ मुÉय Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता का इस कारण मɅ यह

समाधान हो जाए ͩक अपवाद èवǾप पǐरिèथǓतयɉ के कारण या ĤͩĐया कȧ अãप आवृǓत या अÛय

ͩकसी कारण से इस अनुसूची के सभी या कुछ उपबंध कम[कारɉ के èवाèØय के बचाव हेतु आवæयक

नहȣं हɇ तो मुÉय Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता ͧलͨखत Ĥमाण पğ ɮवारा, िजसे वह ͩकसी भी समय

अपनी èवेÍछा से Ǔनरèत कर सकता है, ऐसे èथापन को ऐसे सभी या उनमɅ से ͩकसी उपबंधɉ से

ऐसी शतȾ के, यǑद कोइ[ हɉ, िजÛहɅ ͩक वह ǓनǑद[çट करे, के अधीन छूट Ĥदान कर सकेगा।

अनुसूची – अठारह

ͪवलायक Ǔनèतारण संयंğ

ͪवलायक संयंğ से वनèपǓतयॉं जैͪवक èğोत से तेल अथवा ͬचकनाइ[ (ͩफट) Ǔनकालने कȧ ĤͩĐया-

1. पǐरभाषाएँ- इस अनुसूची मɅ जब तक ͩक संदभ[ से अÛयथा अपेͯ¢त न हो-

(क) ‘‘ͪवलायक Ǔनèसारण संयंğ” से अͧभĤेत है एक ऐसा संयंğ, िजसमɅ ͪवलायकɉ के उपयोग से

तेल अथवा ͬचकनाइ[ वनèपǓतयॉं या पशु èğोत से Ǔनकालने कȧ ĤͩĐया कȧ जाती है;

(ख)

‘‘ͪवलायक से अͧभĤेत है पेÛटेन, हैÈसेन तथा हेÜटेन जैसे Ïवलनशील ġव िजसका उपयोग

वनèपǓत तेल Ǔनकालने के ͧलए ͩकया जाता है;

(ग) ‘‘ͪवɮयुत मशीनरȣ या साͬधğ मɅ’’ यथा ĤयुÈत Ïवाला रोधी घेरे से अͧभĤेत है ऐसे घेरे जो

आवरणɉ या अÛय Ĥवेश ɮवारɉ को उͬचत Ǿप से सुरͯ¢त ͩकए जाने पर, Ïवलनशील गैस

या वाçप के घेरे के भीतर Ĥवेश करे या जो घेरे के भीतर उ×पÛन हो, आंतǐरक ͪवèफोट को

¢Ǔत पहुंचाए ǒबना सह सके तथा आंतǐरक Ïवलन (या ͪवèफोटक) को बाहार Ïवलनशील

गैस या वाçप के सàपक[ मɅ जाने से रोक सके;

(घ) इस अनुसूची के Ĥयोजनाथ[ ‘‘स¢म åयिÈत’’ कम से कम इंèटȣɪयूशन ऑफ इंजीǓनयस[

(इंͫडया) का सदèय या उÈत संèथा का सह-सदèय होगा, िजसे मुÉय Ǔनरȣ¢क-सह-

सुͪवधाĤदाता ɮवारा यथानुमोǑदत उƣरदाǓय×व पूण[ पद का दस वष[ का अनुभव ĤाÜत होय

परंतु यांǒğक इंजीǓनयरȣ अथवा रसायन Ĥौɮयोͬगकȧ के ऐसे èनातक को भी स¢म

åयिÈत माना जाएगा, िजसे तेलɉ और चǒब[यɉ का ͪवशेषीकृत £ान हो और िजसे ͩकसी

ͪवलायक Ǔनèसारण संयंğ का कम से कम पॉंच वषȾ का अनुभव हो;

परंतु यह ͩक मुÉय Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता ͩकसी भी ऐसे अÛय åयिÈत को

िजसके पास उपयुÈत अह[ता तथा अनुभव हो, इस अनुसूची के Ĥयोजनाथ[ स¢म åयिÈत के

Ǿप मɅ èवीकार कर सकेगा।

2. अविèथǓत तथा अͧभÛयास (ले-आउट)- (क) कोइ[ भी ͪवलायक Ǔनèसारण संयंğ Ǔनकटतम

ǐरहायशी बèती से 30 मीटर कȧ दूसी के भीतर Ǔनͧम[त या ͪवèताǐरत नहȣं ͩकया जाएगा।

(ख) ͪवलायक Ǔनèसारण संयंğ के चारɉ और संयंğ से कम से कम 15 मीटर कȧ दूरȣ पर 1.5 मीटर

ऊंचाइ[ एक अͪवǓछÛन बाड़ लगाइ[ जाएगी।

(ग) बाड़ से Ǔघरे हुए ¢ेğ मɅ ͩकसी भी åयिÈत को कोइ[ माͬचस या खुलȣ हुइ[ Ïवाला या आग ले

जाने कȧ अनुमǓत नहȣं दȣ जाएगी।

(घ) बायलर गृह या अÛय भवन, िजसमɅ खुलȣ Ïवाला वालȣ Ĥͩकयाएं चलाइ[ जाती है, ͪवलायक

Ǔनèसारण संयंğ से कम से कम 30 मीटर कȧ दूरȣ पर िèथत हɉगे।

(ड़) यǑद गोदाम तथा तैयार करने संबंधी ĤͩĐया के èथान ͪवलायक Ǔनèसारकण संयंğ से 30

मीटर से कम दूरȣ पर हो तो उनकȧ दूरȣ संयंğ से कम से कम 15 मीटर होगी और ͪवलायक

Ǔनèसारण संयंğ से अदहनशील सामाĒी कȧ 5 मीटर ऊंची एक अͪविÍछÛन रोक दȣवाल

(बेǐरयर वाल) इस Ĥकार बनी होगी ͩक वह संयंğ से ĤÏजवलन के सामाÛय èğोतɉ तक अपने

छोर के हर तरफ वाçप् संचार के कम से कम 30 मीटर तक जाती हो।

3. ͪवɮयुत èथापना- (क) ͪवलायक Ǔनèसारण संयंğ मɅ अͬधçठाͪपत या िèथत समèत ͪवɮयुत मोटरɉ

तथा वायǐरंग और अÛय ͪवèतृत उपकरण Ïवालारोधी हɉगे।

(ख) संयंğ तथा भवन, िजसमɅ ऐसी ͪवͧभÛन टंͩकयॉं तथा धारक (कंटेनस[) भी सिàमͧलत है,

िजसमɅ ͪवलायक संĒǑहत ͩकए जाते हो या ͪवɮयमान हो, के समèत धातु के भाग तथा

ͪवɮयुत उपकरणɉ के ऐसे समèत भाग, िजÛहɅ अिज[त करना (इंनजȸइÏड) अपेͯ¢त न हो,

उͬचत ढंग से आपस मɅ पǐरबɮध कर Ǒदए जाएंगे और उÛहɅ भूͧम से जोड़ Ǒदया जाएगा, ताͩक

ऐसे भागɉ का ͪवɮयुत ͪवभव, आकिèमक Ǿप से बढ़कर भूͧम ͪवभव से अͬधक न हो सके।

4. धूĨपान पर ĤǓतबंध- ͪवलायक Ǔनèसारण संयंğ से 15 मीटर कȧ दूरȣ के भीतर धूĨपान पर सव[था

Ǿपसे ĤǓतबंध होगा। इस Ĥयोजनाथ[ ¢ेğ मɅ ‘‘धूĨपान विज[त है’’ सूचक संकेत èथाइ[ Ǿप से Ĥदͧश[त

ͩकए जाएंगे।

5. घष[ण के ͪवǾɮध पूवȾपाय- (क) ऐसे समèत औजार तथा उपकरण, िजसमɅ सीǑढ़यɉ, जंजीरɅ तथा

अÛय उ×थापक साधन (ͧलिÝटंग, टेकल) सिàमͧलत है, जो ͪवलायक Ǔनèसारण संयंğ मɅ उपयोग

के ͧलए अपेͯ¢त होते हɇ, अèफुͧलंग (नानèपाͩकɍ ग) Ĥकार के हɉगे।

(ख) ͪवलायक Ǔनèसारण संयंğ कȧ कोइ[ भी मशीनरȣ या उपकरण पɪटे से चलने वाला नहȣं होगा,

जब तक ͩक पɪटा कडंिèटव पदाथ[ का न बना हो।

(ग) ऐसे ͩकसी भी åयिÈत को, जो नायलान के कपड़े पहने हुए हो या ऐसे अÛय वèतुओं के कपड़े

पहने हुए हɉ, िजनसे èथाǓतक (èटेǑटक) ͪवɮयुत चाज[ उ×पÛन होता हो या ऐसे जूते पहने हुए

हो, िजनमɅ घष[ण ɮवारा èफुͧलगɉ के उ×पÛन होने कȧ संभावना हो, ͪवलायक Ǔनèसारण संयंğ

मɅ Ĥवेश करने नहȣं Ǒदया जाएगा।

6. अिÊनशमन साͬधğ- (क) ͪवलायक Ǔनèसारण संयंğ मɅ पया[Üत संÉया मɅ ऐसे वहनीय अिÊनशामक

साधनɉ कȧ åयवèथा कȧ जाएगी, जो Ïवलनशील तरल पदाथȾ से लगने वालȣ अिÊन के ͪवǾɮध

उपयोग करने के ͧलए उपयुÈत हो।

(ख) ͪवलायक Ǔनèसारण संयंğ के ऊपर और िजस भवन मɅ ऐसा संयंğ हो, उस भवन मɅ संĒǑहत

जल कȧ पया[Üत पूǓत[ से युÈत, èवचाͧलत जल फुहार Ǔछड़काव पɮधǓत तथा उपर लȣ

जलÜलावन पɮधǓत कȧ åयवèथा कȧ जाएगी।

7. ͪवɮयुत संचरण बंद हो जाने के संबंध मɅ पूवȾपाय- (क) ͪवɮयुत संचारण बंद हो जाने कȧ िèथǓत मɅ

फार के अपने आप बंद हो जाने कȧ åयवèथा कȧ जावेगी तथा

(ख) आपाती िèथǓत मɅ धाǐरğɉ (कंडेÛसर) मɅ जो ͪवɮयुत संचारण बंद हो जाने पर èवत: काम करने

लगɅगे, गुǾ×व ɮवारा जल भरण के ͧलए उपरलȣ जल पूǓत[ कȧ åयवèथा कȧ जाएगी।

8. चुàबकȧय ͪवलगक (सेपरेटस[)- Ǔनèसारणधीन सामĒी हापर के जǐरए एक वाहक (कÛवयर) ɮवारा

Ǔनèसारण मɅ भेजी जाएगी और इस अंतरण लोहे के ͩकÛहȣं भी टुकड़े को अलग करने के ͧलए

चुàबकȧय ͪवलगक कȧ åयवèथा कȧ जाएगी।

9. Ǔनकासन (बेǑटंग)-

(क) ͪवलायक भरȣ हुइ[ टंͩकयɉ को आग लग जाने कȧ िèथǓत मɅ अ×याͬधक आंतǐरक दाब से मुÈत

करने के ͧलए आपाती Ǔनकास बनाकर संरͯ¢त ͩकया जाएगा।

(ख) समèत आपाती ͪवमोचन ͪवकास भूͧम से कम से कम 6 मीटर कȧ ऊʠ चाइ[ पर समाÜत हɉगे

और उनकȧ अविèथǓत इस Ĥकार कȧ होगी ͩक वाçप् उस भवन मɅ पुन: Ĥवेश न कर सके,

िजसमɅ ͪवलायक Ǔनèसारण संयंğ िèथत हो।

10. ¢ेÜय जल (वेèट वाटर)- ĤͩĐयागत ¢ेÜय जल एक फलेश वािçपत के जǐरए बहाया जाएगा,

िजससे ͩक उसे Ǔनग[त होदȣ (सàप) मɅ विज[त करने के पूव[ उसमɅ रहा कोइ[ भी ͪवलायक अलग

ͩकया जा सके। उÈत होदȣ बाड़ से Ǔघरे ¢ेğ के अंदर होगी तथा बाड़ से आठ मीटर से कम दूरȣ पर

नहȣं होगी।

11. संवातन- ͪवनायक Ǔनèसारण संयंğ सुसंवाǓतत होगा और यǑद संयंğ ͩकसी भवन मɅ अविèथत हो

तो उस भवन मɅ यांǒğक संवातन कȧ åयवèथा होगी, िजसमɅ ĤǓत घंटा कम से कम 6 एयर चɅजरɉ

कȧ åयवèथा होगी ।

12. भवन åयवèथा- (क)

ͪवलायकɉ का संĒहण केवल थोड़ी माğा को छोड़, जो ͩक ¢ेğ

अनुमोǑदत सुरͯ¢त ͫडÞबɉ (केन) मɅ संĒǑहत कȧ जाएगी, ͪवलायक Ǔनèसारण संयंğ के åयािÜत

¢ेğ मɅ नहȣं ͩकया जाएगा।

(ख) तेलȣय ͬचथड़ɉ और अÛय ¢ेÜय सामĒी तथा अवशेषक जो ͪवलायक तथा रंग तेलɉ को साफ

करने के उपयोग मɅ लाए जाते हɇ, अनुमोǑदत आधानɉ (कंटेनरɉ) मɅ रखे जाएंगे और उÛहɅ

Ǒदन मɅ कम से कम एक बार पǐरसर से हटाया जाएगा ।

(ग) ͪवलायक Ǔनèसारण संयंğ के भीतर तथा संयंğ से 15 मीटर कȧ दूरȣ के भीतर के èथान को

ͩकसी भी Ïवलनशील वèतुओं से मुÈत रखा जाएगा तथा ǒबखरे हुए तेल अथवा ͪवलायकɉ

को तुरÛत साफ कर Ǒदया जाएगा ।

13. परȣ¢ण तथा मरàमत-

(क) ͪवलायक Ǔनèसारण संयंğ कȧ कमजोरȣ या सं¢ारण तथा टूट-फूट के अवधारण कȧ –िçट से

स¢म åयिÈत ɮवारा उसका Ĥ×येक 12 महȣने मɅ एक बार परȣ¢ण ͩकया जाएगा । ऐसे

परȣ¢ण के संबंध मɅ Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता को अपनी इस ǑटÜपणी के साथ ǐरपोट[ दȣ

जाएगी कȧ संयंğ चलने कȧ –िçट से सुरͯ¢त िèथǓत मɅ है, अथवा नहȣं ।

(ख) मशीनरȣ अथवा संयंğ कȧ कोइ[ भी मरàमत केवल स¢म åयिÈत के Ĥ×य¢ पय[वे¢ण के

अधीन हȣ कȧ जाएगी अÛयथा नहȣं ।

(ग) संयंğ को सफाइ[ या मरàमत के ͧलए खोलने से पहले और मरàमत के बाद सालवेÛट के

Ĥवेश कराने से पहले अͩĐय गैस या वाçप से पंिजंग करने कȧ सुͪवधाएँ Ĥदƣ हɉगी।,

14. पǐरचालन कम[चारȣ- ͪवलायक Ǔनèसारण संयंğ मɅ संयंğ तथा मशीनरȣ के पǐरचालन का Ĥभार

ऐसे सàयक् Ǿप से अह[ता ĤाÜत और Ĥͧशͯ¢त åयिÈतयɉ के हाथɉ से रहेगा, जो स¢म åयिÈत

ɮवारा इस Ĥयोजन के ͧलए उपयुÈत Ĥमाͨणत ͩकए जाएं तथा ͩकसी भी åयिÈत को संयंğ तथा

मशीनरȣ के पǐरचालन कȧ अनुमǓत नहȣं दȣ जाएगी ।

15. िèğयɉ तता अãपवयèक åयिÈतयɉ का Ǔनयोजन- ͪवलायक Ǔनèसारण संयंğ मɅ ͩकसी भी èğी

या अãप वयèक åयिÈत को Ǔनयोिजत नहȣं ͩकया जाएगा ।

16. वाçप अͧभ£ान (डीटेÈशन)- एक समुͬचत Ĥकार के Ïवालारोधी, आसानी से एक जगह से दूरȣ

जगह ले जाने लायक Ïवलनशील गैस संसूचक कȧ åयवèथा कȧ जाएगी और उसे अÍछȤ हालत मɅ

रखा जाएगा तथा मुÉय Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता ɮवारा यथानुमोǑदत ͪवͧभÛन अविèथǓतयɉ मɅ

वायुमंडल के नेमी नमूना अनुसूची तैयार कȧ जाएगी और उसे इस Ĥयोजनाथ[ रखे गए रिजèटर मɅ

Ĥͪवçट ͩकया जाएगा ।

17. लाग बुक- Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता ɮवारा अनुमोǑदत Ĥोफामा[ मɅ संयंğ पǐरचालन कȧ एक

लाग बुक रखी जाएगी ।

18. ͬचͩक×सकȧय परȣ¢ण- (1) Ĥ×येक कम[कार का जो इस अनुसूची मɅ उã लेͨखत Ĥͩकयाओे मɅ

Ǔनयोिजत है का ͬचͩक×सा अͬधकारȣ ɮवारा परȣ¢ण ͩकया जाएगा। वह ĤǾप 29 मɅ ͩफटनेस

Ĥमाण-पğ जारȣ करेगा।

(2) यǑद ͩकसी समय ͬचͩक×सा अͬधकारȣ कȧ राय मɅ कोइ[ कम[कार ͪवलायक Ǔनèतारण संयंğ

ĤͩĐया मɅ Ǔनयोजन हेतु और आगे के आधारɉ पर ͩफट नहȣं पाया जाता है ͩक वहाँ ǓनरÛतर

बने रहने से उसके èवाèØय को खतरा होगा तो वह उÈत Ĥमाण-पğ मɅ तथा èवाèØय

रिजèटर ĤǾप 30 मɅ अपने ǓनçकषȾ को अͧभͧलͨखत करेगा । उसके ǓनçकषȾ कȧ इन

दèतावेजɉ मɅ कȧ गइ[ Ĥͪविçट मɅ उस कालावͬध को भी उिãलͨखत ͩकया जाएगा, िजसमɅ यह

समझा जाता है ͩक उÈत åयिÈत उÈत ĤͩĐया मɅ काय[ के ͧलए अनͩफट है । इस Ĥकार के

अवसरɉ मɅ घोͪषत अनͩफट åयिÈत को वैकिãपक èथान पर रखे जाने कȧ सुͪवधा होगी, जब

तक ͩक वह ͬचͩक×सा अͬधकारȣ कȧ राय मɅ पूरȣ तौर पर असमथ[ न हो गया हो, उस दशा मɅ

Ĥभाͪवत åयिÈत का उपयुÈत Ĥकार से पुनवा[स ͩकया जाएगा ।

(3) कोइ[ भी åयिÈत अनͩफट पाया गया हो, उसे उÈत ĤͩĐया मɅ जब तक पुन: Ǔनयोिजत नहȣं

ͩकया जाएगा या उसे काम करने कȧ अनुमǓत नहȣं दȣ जाएगी, जब तक ͬचͩक×सा

अͬधकारȣ ने और परȣ¢ण करने के पæचात् उसे पुन: उन ĤͩĐयाओं मɅ Ǔनयोजन के ͧलए

ͩफट Ĥमाणीकृत न कर Ǒदया हो।

(4) ͩफटनेस के Ĥमाण-पğ तथा èवाèØय रिजèटर Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता एवं मेͫडकल

Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता को जाँच हेतु सुगमता से उपलÞध हɉ, ऐसे संधाǐरत ͩकए

जाएंगे।

अनुसूची – उÛनीस

काब[न डाइ[ सãफाइड संयंğ

1. ĤयुिÈत- यह अनुसूची ऐसी सभी ͪवɮयुत भɪǑटयɉ िजनमɅ काब[न डाइ[ सãफाइड बनाया जाता है

तथा ऐसे अÛय संयंğ के संबंध मɅ लागू होगी, जहां काब[न डाइ सãफाइड बन जाने के बाद उसे

संघǓनत, पǐरशोͬधत तथा संĒǑहत ͩकया जाता है । ये Ǔनयम, अͬधǓनयम तथा उसके अधीन

बनाए गए Ǔनयमɉ के ͩकÛहȣं भी उपबंधɉ के अǓतǐरÈत हɇ, उनके अãपीकरण èवǾप के नहȣं ।

2. Ǔनमा[ण ĤǓतçठान तथा पǐरचालन-

(क) ऐसे भवन, िजनमɅ ͪवɮयुत भɪǑटयाँ ĤǓतçठाͪपत कȧ गइ[ हɉ और काब[न डाइ[ सãफाइड बन

जाने के बाद उसे संघǓनत और पǐरशोͬधत ͩकया जाता हो, èथापन के अÛय भागɉ से पृथक्

जाएंगे और अͬधकतम संवातन सुǓनिæचत करने कȧ Ǻिçट से वे खुले Ĥकार के हɉगे तथा

संयंğ का अͧभÛयास ऐसा होगा ͩक कम से कम संÉया मɅ कम[कारɉ को ͩकसी एक समय मɅ

भाग या ͪवèफोटक का खतरा झेलना पड़े ।

(ख) Ĥ×येक ͪवɮयुत भɪटȣ और Ĥ×येक ऐसा संयंğ, िजसमɅ काब[न डाइ[ सãफाइड संघǓनत,

पǐरशोͬधत और संĒǑहत ͩकया जाता हो, अपनी पूरȣ ͩफǑटंग और संलागɉ (अटैचमɅट) सǑहत

सुǓनͧम[त तथा ठोस सामĒी का बना होगा और पया[Üत सुǺढ़ होगा तथा उसे अÍछȤ हालत

मɅ रखा जाएगा, ताͩक भɪटȣ या संयंğ मɅ उ×पÛन आंतǐरक दाब को वहन कर सके और

उसका ͪवÛयास (ͫडजाइन) ऐसा होगा ͩक तरल तथा गैस काब[न डाइ[ सãफाइड अपनी

सामाÛय ͩĐयाशीलता के दौरान बंद Ĥणालȣ मɅ रहे ।

(ग) ͪवɮयुत भɪटȣ के आधार कंकरȣट मɅ अथवा अÛय Ĥभावी साधनɉ मɅ 2 फȧट गहरे मजबूती से

गड़े रहɅगे ।

(घ) Ĥ×येक ͪवɮयुत भɪटȣ का ĤǓतçठापन तथा पǐरचालन Ǔनमा[ताओं के अनुदेशɉ के अनुसार

ͩकया जाएगा और ये अनुदेश Ǔनमा[ण तथा पǐरचालन के Ĥभारȣ कम[चाǐरयɉ को èपçटत:

समझा Ǒदए जाएंगे ।

(ड) भɪटȣ के सहȣ ताप, मापन, सãफरडोज, èवीकाय[ ͪवɮयुत धारा शिÈत उपभोग तथा कोयला

के èतर कȧ Ǔनयतकाͧलक जाँच संबंधी अनुदेशɉ का कड़ाइ [ से पालन ͩकया जाएगा या

अनुदेश भɪटȣ के समीप से सहजगोचर èथान पर Ĥदͧशत[ ͩकए जाएंगे ।

(क) जहाँ ऊपरȣ ǐरंग वाले इलेÈĚान अथवा इèपात के बने सीधे इलेÈĚाɬस ͪवɮयुत भɪटȣ मɅ

काम मɅ आते हो, वहाँ वे ǒबना जुड़े टयूब के बने हɉगे तथा उनमɅ इलेÈĚाडɉ मɅ बने साइफन

के जǐरए अथवा पोजीǑटव दाब वाले पानी के पंप के जǐरए Ĥशीतन जल Ĥणालȣ से उÛहɅ

ͩकए जाने कȧ åयवèथा होगी ।

(ख) खÖड (क) मɅ ͪवǓनǑद[çट जल Ĥशीतन कȧ åयवèथा èवचाͧलत चेतावनी Ĥणालȣ से जुड़ी

रहेगी, जो इलेÈĚाडɉ मɅ Ĥशीतन जल मɅ दाब पहुँचाने कȧ िèथǓत मɅ उसे संचाͧलत करेगी

और Ǔनयंğण क¢ मɅ Ǻæय Įåय चेतावनी संकेत देगी और साथ हȣ साथ भɪटȣ पǐरचालक

के ͧलए ͪवɮयुत पूǓत[ को तथा आगे जल पूǓत[ को रोकेगी । चेतावनी संकेत पɮधǓत तथा

संचालन युिÈत कȧ ĤǓतǑदन जाँच कȧ जाएगी ।

4. रेपचर ͫडèÈस तथा सेÝटȣ सील- (क) Ĥ×येक भɪटȣ पर पया[Üत आकार वालȣ कम से कम दो

रेपचर ͫडèकɉ कȧ åयवèथा कȧ जाएगी, जो पǐरचालन दाब से दुगुने दाब पर वायु ͪवèसाǐरत

करेगी और उÛहɅ या तो सीधे हȣ भɪटȣ के ऊपरȣ भाग पर लगाया जाएगा अथवा भɪटȣ के

यथासंभव समीप अलग अलग पाइप के जǐरए लगाया जाएगा ।

(ख) एक सेÝटȣ वाटर सील कȧ åयवèथा कȧ जाएगी तथा उसे कोयला (चार कोल) सेपरेटर तथा

सãफर सेपरेटर के मÚय एक ǒबÛदु पर टेप ͩकया जाएगा ।

5. पायरोमीटर तथा मेनोमीटर- (क) भɪटȣ मɅ ͪवͧभÛन èथानɉ पर ताप के सहȣ Ǔनधा[रण के ͧलए

Ĥ×येक ͪवɮयुत भɪटȣ माप जानने के ͧलए डायल Ǔनयंğण क¢ मɅ लगाए जाएंगे ।

(ख) दाब मशीनɅ के ͧलए मेनोमीटस[ या अÛय उपकरण लगाए जाएंगे ।

(1) सãफर सेपरेटर के पूव[ तथा पæचात् आफ टेक पाइप मɅ, तथा

(2) Ĥाथͧमक तथा ɮͪवतीय कंडेसरɉ मɅ मेनोमीटरɉ कȧ åयवèथा कȧ जाएगी ।

6. चेक वाãव- काब[न डाइ[ सãफाइड ले जाने वालȣ सàपूण[ पाइप Ĥणालȣ मɅ उपयुÈत èथानɉ पर चेक

वाãव लगाए जाएंगे, ताͩक उसके बंद हो जाने कȧ िèथǓत मɅ गैस ͩकसी भी भɪटȣ मɅ उलटȣ

ĤवाǑहत न हो सके ।

7. ͪवɮयुत भɪटȣ का Ǔनरȣ¢ण तथा अनुर¢ण- (क) स¢म åयिÈत ɮवारा Ĥ×येक ͪवɮयुत भɪटȣ का -

(1) èथापना के पæचात् काय[ आरंभ ͩकए जाने के पूव[; तथा

(2) पुनǓन[मा[ण या मरàमत के पæचात् काय[ आरंभ ͩकए जाने के पूव[ आंतǐरक Ǔनरȣ¢ण ͩकया

जाएगा;

(3) Ĥ×येक भɪटȣ Ǔनयतकाͧलक Ǿप से साफ करने या राख Ǔनकालने या इलेÈĚाड बदलने के

ͧलए खोलȣ जाती है, तब उसका आंतǐरक Ǔनरȣ¢ण ͩकया जाए ।

(ख) जब कोइ[ ͪवɮयुत भɪटȣ साफ करने या राख Ǔनकालने के ͧलए बÛद कȧ जाती है तो-

(1) अखंडता कȧ Ǻिçट से इɍट अèतरण (ǒĦक लाइǓनंग) कȧ जाँच कȧ जाएगी तथा उसका कोइ[

भाग दोषपूण[ पाए जाने पर उसे हटा Ǒदया जाएगा ।

3. इलेÈĚाɬस-

(2) एक मɅ उिãलͨखत अèतरण के ͧलए ͩकसी भाग को हटाने के बाद शेल कȧ िèथǓत का

सूêम Ǿप से Ǔनरȣ¢ण ͩकया जाएगा; तथा

(3) यǑद शेल बनाने वालȣ कोइ[ भी Üलेट इस सीमा तक सं¢ाǐरत (कोरो हेड) पाइ[ जाए ͩक

उससे भɪटȣ कȧ सुर¢ा खतरे मɅ हो तो उसे बदल Ǒदया जाएगा ।

8. अͧभलेखɉ मɅ संधारण- लाग बुक मɅ Ǔनàनͧलͨखत घंटेवार अͧभलेख रखे जाएंगे

(1) 5 (ख) (1) तथा (2) मɅ ͪवǓनǑद[çट èथलɉ पर मेनीमीटर वाचन ।

(2) पारोमीटर तथा सãफर सेपरेटर के पास के अÛय मह×वपूण[ èथलɉ तथा Ĥाथͧमक एवं

ɮͪवतीयक कंडेसरɉ ɮवारा दशा[या गया गैस का ताप ।

(3) जल का ताप तथा इलेÈĚोडɉ मɅ साइफन के जǐरए जल का Ĥवाह ।

(4) Ĥाथͧमक तथा ɮͪवतीयक वोãटता तथा करɅट एवं उपभोग कȧ गइ[ ऊजा[ (एनजȸ) ।

9. ͪवɮयुत साͬधğ वायǐरंग तथा अÛवायुिÈतयाँ (ͩफǑटंग)- उन समèत भवनɉ मɅ, िजसमɅ काब[न डाइ[

सãफाइड पǐरशोͬधत अथवा संĒǑहत ͩकया जाता हो, ͪवɮयुत साͬधğɉ, वायǐरंग तथा

अÛवायुिÈतयɉ (ͩफǑटंग) कȧ åयवèथा कȧ जाएगी, जो अिÊन तथा ͪवèफोट से पया[Üत संर¢ण

Ĥदान करेगी।

10. धूĨपान के संबंध मɅ Ǔनषेध- कोइ[ भी åयिÈत उन भवनɉ मɅ, िजनमɅ काब[न डाइ[ सãफाइड

पǐरशोͬधत या संĒǑहत ͩकया जाता हो धूĨपान नहȣं करेगा या Ǒदयासलाइयाँ अिÊन या अनावृत

Ĥकाश या ͬचनगारȣ उ×पÛन करने के अÛय साधन नहȣं ले जाएगा और अͬधकांश कम[कारɉ ɮवारा

समझी जाने वालȣ भाषा मɅ ऐसे कमरɉ मɅ धूĨपान करने और Ǒदयासलाइयाँ, अिÊन या अनावृत

Ĥकाश या ͬचनगारȣ उ×पÛन करने के अÛय साधन ले जाने का ĤǓतबंध करते हुए संयंğ मɅ एक

सूचना लगाइ[ जाएगी ।

11. बच Ǔनकलने के साधन- आपात िèथǓत मɅ åयिÈतयɉ के यथासंभव शीē बचकर सुरͯ¢त èथानɉ मɅ

पहुँचने के पया[Üत साधनɉ कȧ åयवèथा कȧ जाएगी तथा उनका अनुर¢ण ͩकया जाएगा । कम से

कम दो èवतंğ सीǑढ़याँ िजनकȧ चौड़ाइ[ 110 से.मी. से कम न हो और जो 54 अंश से अͬधक का

ͯ¢Ǔतज कोण न बनाती हो, कȧ åयवèथा ऐसे Ĥ×येक भवन मɅ दोनɉ ओर समुͬचत अÛतराल पर

कȧ जाएगी, जहाँ ͩक भɪǑटयाँ िèथत हɉ । इÛहɅ सभी अवरोधɉ से मुÈत रखा जाएगा और उÛहɅ

ऐसा बनाया जाएगा ͩक आसानी से आना-जाना हो सकɅ ।

12. आग के मामले मɅ चेतावनी- आग या ͪवèफोट के मामले मɅ चेतावनी देने के ͧलए पया[Üत åयवèथा

कȧ जाएगी, जो ͪवɮयुत से और ͪवɮयुत बंद हो जाने कȧ िèथǓत मɅ अÛयğ यांǒğक साधनɉ ɮवारा

पǐरचाͧलत हɉगी ।

13. आग बुझाने के उपकरण-

(क) संĒǑहत सामĒी कȧ माğा तथा उसके èवǾप मɅ सिÛनǑहत जोͨखम से Ǔनबटने के अनुǾप

पया[Üत संÉया मɅ उपयुÈत अिÊनशामक यंğ अथवा आग बुझाने के उपकरण सदैव तैयार

रखे जाएंगे।

(ख) अिÊनशामक यंğɉ अथवा अÛय उपकरणɉ का उपयोग कैसे ͩकया जाए, इस संबंध मɅ èपçट

अनुदेश, जो Ǔनयोिजत अͬधकांश कम[कारɉ ɮवारा समझी जाने वालȣ भाषा मɅ मुǑġत

हɉगे,Ĥ×येक अिÊनशामक यंğ या अÛय उपकरण पर लगाए जाएंगे ।

(ग) आग बुझाने के उपकरणɉ का उपयोग करने के ͧलए पया[Üत संÉया मɅ åयिÈतयɉ को

Ĥͧशͯ¢त ͩकया जाएगा।

14. बãक सãफर-

(क) बãक सãफर के संĒहण के ͧलए अनावǐरत अथवा अधा[वǐरत èथल के पास इंिजनɉ आǑद

से Ǔनकलने वालȣ ͬचनगाǐरयɉ के खतरे को समुͬचत Ǿप से Úयान मɅ रखकर Ǔनधा[ǐरत ͩकए

जाएंगे और इस बात कȧ सावधानी रखी जाएगी ͩक Ïवालाएँ, धूĨपान तथा Ǒदयासलाइयाँ

और ĤÏÏवलन के अÛय èğोत बãक सãफर को रखते-उठाते समय उठने वाले धूल के

बादलɉ के संपक[ मɅ न आयɅ ।

(ख) बãक सãफर के ͧलए समèत आहातɅ अÏवलनशील पदाथȾ से Ǔनͧम[त हɉगे, िजसमɅ पया[Üत

संचालन åयवèथा होगी और उनकȧ ͫडजाइन इस Ĥकार होगी ͩक उनमɅ धूल जमा होने का

èथान कम से कम हो ।

(ग) आहातɉ मɅ बãक सãफर इस Ĥकार रखा उठाया जाएगा ͩक धूल बादल कम से कम बने

और वहाँ Ïवाला, धूĨपान तथा Ǒदयासलाइयाँ या ĤÏजवलन के अÛय èğोत ले जाने कȧ

अनुमǓत नहȣं होगी और जब कभी सãफर को उठाया या हटाया जाए, तब ͬचनगारȣ रोधी

औजारɉ का उपयोग ͩकया जाएगा।

(घ) जहाँ बãक सãफर संĒǑहत ͩकया जाता हो उस आहाते मɅ ऐसी मरàमत नहȣं कȧ जाएगी,।

िजसमɅ उसका ताप पैदा हो या हाथ या शिÈत-चाͧलत औजारɉ का उपयोग हो ।

15. तरल सãफर- अनावृƣ Ïवालाएं ǒबजलȣ कȧ ͬचनगारȣ तथा ĤÏजवलन के अÛय İोत िजसमɅ

धूĨपान तथा Ǒदयासलाइयाँ भी शाͧमल हɇ, ͪपघले हुए सãफर के आसपास के èथान से दूर रखे

जाएंगे ।

16. Ĥͧश¢ण तथा पय[वे¢क-

(क) समèत ͪवɮयत भǑĚयाँ तथा समèत संयंğ, िजनमɅ काब[न डाइ[ सãफाइड संघǓनत,

पǐरशोͬधत अथवा संĒǑहत ͩकया जाता हो, उस िèथǓत मɅ सदैव हȣ पया[Üत Ǿप से

पय[वे¢णधीन रहɅगे, जबͩक भɪǑटयाँ तथा संयंğ चालू हɉ ।

(ख) ͪवɮयुत भɪǑटयɉ तथा संयंğɉ के पǐरचालन तथा अनुर¢ण के Ĥभारȣ कम[कार समुͬचत Ǿप्

से अह[ता ĤाÜत तथा पया[Üत Ǿप से Ĥͧशͯ¢त हɉगे ।

17. Ĥ¢ालन सुͪवधायɅ- दखलकार समèत åयिÈतयɉ के उपयोग के ͧलए èवÍछ तथा अÍछȤ मरàमत

कȧ दशा मɅ आÍछाǑदत Ĥ¢ालन èथान कȧ åयवèथा करेगा और उसे बनाए रखेगा, िजसमɅ कम से

कम एक नल (टेप) अथवा èटेÖड पाइप हो और िजससे ऐसे हर पाँच åयिÈतयɉ को सतत् èवÍछ

जल कȧ पूǓत[ होती रहे । ये नल (टेप) èटेÖड पाइप 120 से.मी. के अÛतर पर हɉगे और साबुन

तथा èवÍछ टावेल पया[Üत माğा मɅ रहɅगे। सãफर संĒहण मɅ Ǔनयोिजत सभी कम[कारɉ को, जो

सãफर उठाने, रखने तथा ͪपघलाने का काय[ करते हɉ, नल Ħश Ǒदया जाएगा ।

18. åयिÈत संर¢ी उपकरण-

(क) कͧम[यɉ के उपयोग के ͧलए- उपयुÈत चæमɉ तथा संर¢ी वèğɉ, िजनमɅ जेब रǑहत ऊपरȣ

फोशाकɅ दèताने तठे जूते हɉगे, कȧ åयवèथा कȧ जाएगी।

(एक) ġव आǑद का Ǔनयंğण करने वाले वाãवɉ अथवा कायȾ का पǐरचालन करते समय।

(दो) सãफर पाğɉ से ͪपघला हुआ सãफर Ǔनकालते समयय तथा

(तीन)कोयला या सãफर को उठाते रखते समय

(ख) असाधारण पǐरिèथǓतयɉ का आपातकाल मɅ उपयोग के ͧलए उपयुÈत æवसन संर¢ी

उपकरणɉ कȧ åयवèथा कȧ जाएगी तथा उÛहɅ उपयुÈत èथान पर संĒǑहत ͩकया जाएगा ।

(ग) ऐसे समèत संर¢ी उपकरणɉ को उͬचत तथा सुचाǾ Ǿप से साफ करने कȧ åयवèथा कȧ

जाएगी ।

19. Èलोक Ǿम- ĤͩĐयाओं मɅ Ǔनयोिजत समèत åयिÈतयɉ के उपयोग के ͧलए काय[ के घंटɉ के दौरान

उतारे गए वèğɉ के रखने के ͧलए एक Èलोक Ǿम तथा ऊपरȣ पोशाकɉ या काय[ के समय पहने

जाने वाले वèğɉ को रखने के ͧलए Èलोक Ǿम से पृथक् उपयुÈत यान कȧ åयवèथा कȧ जाएगी

तथा उसे बनाए रखा जाएगा, इस कारण कȧ åयवèथा ͩकया गया èथान एक िजàमेदार åयिÈत

के Ĥभार होगा तथा उसे èवÍछ रखा जाएगा।

20. अĤाͬधकृत åयिÈत- केवल अनुर¢ण तथा मरàमत करने वाले कम[चाǐरयɉ तथा संयंğ पǐरचालन

से Ĥ×य¢ Ǿप से सàबɮध åयिÈतयɉ तथा Ĥाͬधकृत åयिÈतयɉ के साथ आने वाले åयिÈतयɉ को

हȣ संयंğ मɅ Ĥवेश Ǒदया जाएगा ।

21. ͬचकȧ× सकȧय परȣ¢ण- (1) ͬचͩक×सा अͬधकारȣ इस अनुसूची मɅ उã लेͨखत Ĥͩकयाओे मɅ

Ǔनयोिजत Ĥ×येक कम[कार का परȣ¢ण करेगा । वह ĤǾप 29 पर ͩफटनेस Ĥमाण-पğ जारȣ

करेगा।

(2) यǑद ͩकसी समय ͬचͩक×सा अͬधकारȣ कȧ राय मɅ कोइ[ कम[कार काब[न डाइ[ सãफाइड संयंğ

ĤͩĐया मɅ Ǔनयोजन हेतु और आगे के आधारɉ पर ͩफट नहȣं पाया जाता है ͩक वहाँ ǓनरÛतर

बने रहने से उसके èवाèØय को खतरा होगा तो वह उÈत Ĥमाण-पğ मɅ तथा èवाèØय

रिजèटर ĤǾप 30 मɅ अपने ǓनçकषȾ को अͧभͧलͨखत करेगा । उसके ǓनçकषȾ कȧ इन

दèतावेजɉ मɅ कȧ गइ[ Ĥͪविçट मɅ उस कालावͬध को भी उिãलͨखत ͩकया जाएगा, िजसमɅ

यह समझा जाता है ͩक उÈत åयिÈत उÈत ĤͩĐया मɅ काय[ के ͧलए अनͩफट है । इस

Ĥकार के अवसरɉ मɅ घोͪषत अनͩफट åयिÈत को वैकिãपक èथान पर रखे जाने कȧ सुͪवधा

होगी, जब तक ͩक वह ͬचͩक×सा अͬधकारȣ कȧ राय मɅ पूरȣ तौर पर असमथ[ न हो गया हो,

उस दशा मɅ Ĥभाͪवत åयिÈत का उपयुÈत Ĥकार से पुनवा[स ͩकया जाएगा ।

(3) कोइ[ भी åयिÈत अनͩफट पाया गया हो, उसे उÈत ĤͩĐया मɅ जब तक पुन: Ǔनयोिजत नहȣं

ͩकया जाएगा या उसे काम करने कȧ अनुमǓत नहȣं दȣ जाएगी, जब तक ͬचͩक×सा

अͬधकारȣ ने और परȣ¢ण करने के पæचात् उसे पुन: उन ĤͩĐयाओं मɅ Ǔनयोजन के ͧलए

ͩफट Ĥमाणीकृत न कर Ǒदया हो।

(4) ͩफटनेस के Ĥमाण-पğ तथा èवाèØय रिजèटर Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता एवं मेͫडकल

Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता को जाँच हेतु सुगमता से उपलÞध हɉ, ऐसे रखे जावɅगे ।

अनुसूची – बीस

मɅगनीज तथा उसके यौͬगक का ͪवǓनमा[ण या उसका Ĥहèतन

1. पǐरभाषाएँ- इस अनुसूची के Ĥयोजन के ͧलए-

(क) ‘‘मɇगनीज ĤͩĐया’’ से अͧभĤेत है मɅगनीज या मɅगनीज के ͩकसी यौͬगक या मɅगनीज युÈत

ͩकसी ͧमĮण के ͩकसी अयèक का Ĥसंèकरण, ͪवǓनमा[ण या उसका Ĥहèतनय;

(ख) ‘‘Ĥथम Ǔनयोजन’’ से अͧभĤेत ͩकसी मɅगनीज ĤͩĐया मɅ Ĥथम Ǔनयोजन और उसके

अÛतग[त ऐसा पुनǓन[योजन भी आता है, जो ͩकसी मɅगनीज ĤͩĐया मɅ ǓनरÛतर 3

केलेÖडर मास से अͬधक कालावͬध तक Ǔनयोजन मɅ न रहने के बाद का हो;

(ग) ‘‘Ĥहèतन’’ से अͧभĤेत है मɅगनीज या मɅगनीज के ͩकसी यौͬगक या मɅगनीज युÈत ͩकसी

अयèक या ͧमĮण को ͧमͬĮत करना या सिàमͬĮत करना, भरना, खालȣ करना, पीसना,

छानना, सुखाना, पैक करना, साफ करना, अÛयथा उसका हèतन करना;

(घ) ‘‘काय[¢य Ǔनकास संवातन’’ से अͧभĤेत है èथानीय संवातन, जो धूल या धुएं या कुहासे को

उसकȧ उ×पͪƣ के èğोत से हटाने के ͧलए यांǒğक साधनɉ ɮवारा ͩकया गया हो, िजससे ͩक

उसे ͩकसी ऐसे èथान के वायुमÖडल मɅ Ǔनकल जाने से रोका जा सके, जहाँ ͩक कोइ[ काय[

ͩकया जाता है । कोइ[ भी ऐसा वायु Ĥवाह काय[¢य नहȣं समझा जाएगा, जो धूल या धुएँ

या कुहारे को उस èथान से न हटा सके, जहाँ ͩक वह उ×पÛन होता है और जो ͩकसी काय[

èथान मɅ Ǔनकल जाने तथा फैल जाने से न रोक सके ।

2. ĤयुिÈत- यह अनुसूची Ĥ×येक ऐसे èथापन को लागू होगी, िजसमɅ या िजसके ͩकसी भाग मɅ कोइ[

मɅगनीज ĤͩĐया ͩĐयािÛवत कȧ जाती हो ।

3. छूट- यǑद ͩकसी èथापन के संबंध मɅ मुÉय Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता को यह समाधान हो जाए

ͩक अपवाǑदक पǐरिèथǓतयɉ के कारण या ĤͩĐया के कभी कभार होने के कारण से या ͩकसी

अÛय कारण से ऐसे èथापन मɅ Ǔनयोिजत åयिÈतयɉ के संर¢ण हेतु इस अनुसूची के समèत या

उनमɅ से ͩकÛहȣं उपबंधɉ का लागू ͩकया जाना आवæयक नहȣं है तो वह ͧलͨखत मɅ एक आदेश

ɮवारा, िजसे ͩक वह अपने èवͪववेक पर ĤǓतसंǿत कर सकेगा, ऐसे कारखानɉ को ऐसी शतȾ या

ऐसी कालावͬध तक के ͧलए, जो ͩक वह उÈत आदेश मɅ ͪवǓनǑद[çट करे, इन समèत उपबंधɉ से

या उनमɅ से ͩकसी भी उपबंध से छूट दे सकेगा ।

4. ͩकसी ĤͩĐया का पृथÈकरण- Ĥ×येक ऐसी मɅगनीज ĤͩĐया, िजसमɅ मɅगनीजयुÈत धूल, वाçप या

कुहासा Ǔनͧम[त हो सकता है, एक पूण[ पǐरवेिçठत पɮधǓत से कȧ जाएगी या अÛयथा उसके ऐसी

अÛय ĤͩĐयाओं से Ĥभावी ढंग से पृथक् रखा जाएगा ͩक िजसके ɮवारा अÛय संयंğɉ तथा

ĤͩĐयाओं के और कारखानɉ के ͩकसी अÛय भागɉ तथा ĤͩĐया के अÛय कायȾ मɅ Ǔनयोिजत

åयिÈत Ĥमाͨणत न हो सके।

5. ĤͩĐया का संवातन- कोइ[ भी ऐसी ĤͩĐया, िजसमɅ मɅगनीज युÈत धूल, वाçप या कुहारा उ×पÛन

होता हो, एक ऐसे काय[¢य Ǔनकास संवातन, जो धूल, वाçप या कुहासा उ×पÛन होने के यथा

åयवहाय[ Ǔनकटतम èथान पर हो, के अधीन हȣ कȧ जाएगी अÛयथा नहȣं ।

6. ͬचͩक×सीय परȣ¢ण - (1) हर एक èथापन, िजस पर यह अनुसूची लागू होती हो, का अͬधभोगी-

(क) वहाँ Ǔनयोिजत कम[कारɉ के èवाèØय कȧ Ǔनगरानी हेतु एक अह[ ͬचͩक×सा åयवसायी कȧ

å यवè था करेगा ।

(ख) उÈत ͬचͩक×सा åयवसायी को खÖड (क) मɅ ǓनǑद[çट Ĥयोजन के ͧलए सभी आवæयक

सुͪवधाएँ Ĥदƣ करेगा ।

(2) उÈत ͬचͩक×सा åयवसायी ɮवारा ͩकए गए ͬचͩक×सीय परȣ¢ण और उपयुÈत जाँचɉ के अͧभलेख,

Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता को Ǔनरȣ¢ण हेतु त×काल उपलÞध हो, तो ऐसे रखा जाएगा ।

(3) मɅगनीज कȧ ͩकसी ĤͩĐया मɅ Ǔनयोिजत कम[कार का, उसके Ĥथम Ǔनयोजन के 15 Ǒदन के भीतर

ͬचͩक×सा अͬधकारȣɮवारा ͬचͩक×सीय परȣ¢ण ͩकया जाएगा । ऐसी जाँच मɅ सीरम केिãशयम,

सीरम फाèफेट, खन और मूğ मɅ मɅगनीज कȧ खोज हेत जाँच और èटेडीनेस टेèट अÛय

Ûयूरोमèकुलर को-आͫड[नेशन टेèट भी शाͧमल हɉगे, ͩकसी भी कम[कार को उसके कारखानɅ मɅ

Ĥथम Ǔनयोजन के 15 Ǒदन के पæचात् काम करने कȧ अनुमǓत नहȣं होगी, जब तक ͬचͩक×सा

अͬधकारȣɮवारा ऐसे Ǔनयोजन हेतु उसे ͩफट Ĥमाͨणत न कर Ǒदया गया हो ।

(4) इस अनुसूची मɅ उã लेͨखत ĤͩĐयाओं पर Ǔनयोिजत Ĥ×येक कम[कार का ͬचͩक×सा अͬधकारȣ

ɮवारा परȣ¢ण ͩकया जाएगा। वह ĤǾप 29 पर ͩफटनेस Ĥमाण पğ जारȣ करेगा।

(5) यǑद ͩकसी भी समय ͬचͩक×सा अͬधकारȣ कȧ ͩकसी कम[कार के बारे मɅ इस आधार पर यह राय

हो ͩक उÈत ĤͩĐया मɅ ǓनरÛतर काय[ करते रहने से उसके èवाèØय को ͪवशेष खतरा अÛतǓन[Ǒहत

करने से वह कम[कार उÈत ĤͩĐया मɅ Ǔनयोिजत बने रहने के ͧलए ͩफट नहȣं है तो वह अपने

Ǔनçकष[ को उÈत सǑट[ͩफकेट और èवाèØय रिजèटर ĤǾप 30 मɅ अंͩकत करेगा। इन दèतावेजɉ

के उसके Ǔनçकष[ कȧ Ĥͪविçट मɅ वह कालावͬध भी शाͧमल होगी, िजसके ͧलए वह åयिÈत को

उÈत ĤͩĐया मɅ Ǔनयोजन के ͧलए ͩफट नहȣं मानता। अनͩफट होने से इस Ĥकार उस ĤͩĐया से

Ǔनलंǒबत ͩकए गए åयिÈत को कारखाना Ĥबंधक ɮवारा वैकिãपक èथापना कȧ सुͪवधा दȣ

जाएगी। जब तक ͩक ͬचͩक×सा अͬधकारȣ कȧ राय मɅ वह पूरȣ तौर पर असमथ[ न हो गया हो

और उस िèथǓत मɅ Ĥभाͪवत åयिÈत को उपयुÈत तौर पर पुनवा[ͧसत ͩकया जाएगा।

(6) ͩकसी भी åयिÈत को, जो उप-पैरा (5) मɅ उिãलͨखत ͩकए गए अनुसार काय[ के ͧलए अनͩफट

पाया गया हो। उÈत ĤͩĐया मɅ तब तक पुन: Ǔनयोिजत या काय[ करने के ͧलए अनु£ात नहȣं

ͩकया जाएगा, जब तक ͩक ͬचͩक×सा अͬधकारȣ और परȣ¢ण के पæचात् उसे उन ĤͩĐयाओं मɅ

Ǔनयोिजत ͩकए जाने के ͧलए पुन: ͩफट Ĥमाͨणत नहȣं कर देता।

(7) ͩफटनेस Ĥमाण पğ और èवाèØय रिजèटर Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता एवं ͬचͩक×सा Ǔनरȣ¢क-

सह-सुͪव धाĤदाता को Ǔनरȣ¢ण हेतु त×काल उपलÞध हɉ, ऐसे रखे जाएंगे।

7. वैयिÈतक संर¢ा उपèकर- (1) èथापन का अͬधभोगी तथा Ĥबंधक ͩकसी मɅगनीज ĤͩĐया मɅ

Ǔनयोिजत समèत åयिÈतयɉ के ͧलए काम करने के समय कȧ उपयुÈत पोशाख (ओåहर आãस)

तता हेलमेट कȧ åयवèथा करेगा और उÛहɅ अÍछȤ तथा èवÍछ दशा मɅ बनाए रखेगा और काम

करने के समय कȧ पोशाख तथा हेलमेट ͩकसी मɅगनीज ĤͩĐया मɅ काम करते समय ऐसे

åयिÈतयɉ ɮवारा पहने जाएंगे ।

(2) èथापन का अͬधभोगी तथा Ĥबंधक उपयुÈत æवसन संर¢ा उपèकर कȧ åयवèथा धूल, धुएँ

तथा कुहासे के Ĥæवसन को रोकने के ͧलए कम[कारɉ ɮवारा आपातकाल मɅ उपयोग करने

हेतु करेगा । ऐसे उपèकर के पूरे सेटɉ कȧ ĤािÜत संÉया सदैव काय[èथल के Ǔनकट रखी

जाएगी और उÛहɅ समुͬचत Ǿप मɅ बनाए रखा जाएगा तथा सदैव ऐसी दशा मɅ रखा जाएगा

ͩक िजससे उनका आसानी से उपयोग ͩकया जा सके ।

(3) अͬधभोगी Ĥबंधक समèत Ǔनयोिजत åयिÈतयɉ के उपयोग के ͧलए वैयिÈतक संर¢ा उपèकर

के भÖडारकरण हेतु उपयुÈत èथान कȧ åयवèथा करेगा और वैयिÈतक संर¢ा उपèकर कȧ

साफ-सफाइ[ करने हेतु तथा उनके अनुर¢ण के ͧलए पया[Üत åयवèथा करेगा ।

8. मǑहलाओं तथा अãपवयèक åयिÈतयɉ से सàबिÛधत ĤǓतषेध- ͩकसी मǑहला या अãप वयèक

åयिÈत को ͩकसी भी मɅगनीज ĤͩĐया मɅ Ǔनयोिजत नहȣं ͩकया जाएगा या काय[ करने के ͧलए

अनु£ात नहȣं ͩकया जाएगा ।

9. काय[ क¢ɉ मɅ भोजन, पेय का ĤǓतषेध- ͩकसी भी कम[कार को ͩकसी भी ऐसे काय[ क¢ मɅ, िजसमɅ

कोइ[ मɅगनीज ĤͩĐया कȧ जाती हो, भोजन, पेय, पदाथ[, पान तथा सुपारȣ या तंबाखू लाने या

उनका उपयोग ͩकए जाने कȧ अनु£ा नहȣं दȣ जाएगी ।

10. भोजन क¢- ͩकसी मɅगनीज ĤͩĐया मɅ Ǔनयोिजत åयिÈतयɉ के उपयोग के ͧलए एक उपयुÈत

भोजन क¢ कȧ åयवèथा कȧ जाएगी, िजसमɅ पया[Üत संÉया मɅ मेजɉ तथा बɅचɉ और भोजन गम[

करने के पया[Üत साधनɉ कȧ åयवèथा कȧ जाएगी । भोजन क¢ ͩकसी उƣरदायी åयिÈत के

भारसाधन मɅ रखा जाएगा और उसे èवÍछ रखा जाएगा ।

11. Ĥ¢ालय कȧ सुͪवधाएँ- मɅगनीज ĤͩĐया मɅ Ǔनयोिजत åयिÈतयɉ के उपयोगɉ के ͧलए èवÍछ और

अÍछȤ िèथǓत मɅ एक छÜपरदार Ĥ¢ालय èथल कȧ åयवèथा कȧ जाएगी और उसका अनुर¢ण

ͩकया जाएगा, िजसमɅ Ǔनàनͧलͨखत कȧ åयवèथा होगी-

(1) एक ͬचकनी अभेɮय सतह वालȣ नांद (Ěफ) िजसमɅ डाटरǑहत Ǔन:सार पाइप (वेèट पाइप)

लगा होगा । नांद कȧ लंबाइ[ इतनी होगी ͩक ͩकसी एक समय मɅ Ǔनयोिजत ऐसे Ĥ×येक दस

åयिÈतयɉ के ͧलए कम से कम 60 से.मी. का èथान रहे और िजसमɅ अͬधक से अͬधक 60

से.मी. कȧ दूरȣ पर लगे नलɉ या जेɪस (Įमजे) से सतत् जलपूǓत[ होती हो या ͩकसी भी एक

समय मɅ Ǔनयोिजत ऐसे Ĥ×येक पाँच åयिÈतयɉ के ͧलए कम से कम एक धोवन कुंडी (वाश

बेͧसन) िजसमɅ एक Ǔन:सार पाइप तथा डाट (Üलंग) लगा होगा और िजसमɅ सतत् जलपूǓत[

होती हो, तथा

(2) पया[Üत माğा मɅ साबुन या अÛय उपयुÈत सफाइ[ सामĒी तथा नाखून साफ करने के Ħश

तथा साफ तोͧलए ।

12. Èलोक क¢- यǑद मुÉय कारखाना Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता अपे¢ा करे तो मɅगनीज ĤͩĐया मɅ

Ǔनयोिजत åयिÈतयɉ के उपयोग के ͧलए एक सामान घर कȧ åयवèथा कȧ जाएगी और उसका

अनुर¢ण ͩकया जाएगा, िजसमɅ काय[ करने के समय के दौरान उतारे गए कपड़े रखे जा सकɅ और

िजसमɅ कपड़ɉ को सुखाने कȧ समुͬचत åयवèथा हो ।

13. चेतावनी देने वाले फलक तथा अनुदेश- èथापन के ऐसे Ĥमुख èथानɉ मɅ Ǔनàनͧलͨखत Ǿप से

तथा Ǔनयोिजत कम[कारɉ मɅ से अͬधकांश कम[कारɉ कȧ भाषा मɅ छपी हुइ[ चेतावनी देने वालȣ

सूचनाएँ लगाइ[ जाएंगी, जहाँ से ͩक उÛहɅ कम[कारɉ ɮवारा आसानी से और सुͪवधापूव[क पढ़ा जा

सके और Ĥबंधक या अͬधभोगी ɮवारा ͩकसी मɅगनीज ĤͩĐया मɅ Ǔनयोिजत समèत कम[कारɉ को

उनके कत[åयɉ से संबंͬधत èवाèØय संबंधी जोͨखमɉ के बारे मɅ तथा अपने आपकȧ सुर¢ा के

सवȾƣम सुर¢ा उपायɉ और तरȣकɉ के बारे मɅ सवा[ͬधक Ǿप से अनुदेश देने कȧ åयवèथा कȧ

जाएगी । वे सूचनाएं सदैव हȣ ऐसी िèथǓत मɅ रखी जाएगी ͩक उÛहɅ पढ़ा जा सके ।

चेतावनी सूचना

मɅगनीज तथा मɅगनीज यौͬगक

1- मɅगनीज और उसके यौͬगक कȧ धूल, धुआँ तथा कुहासा सांस के अÛदर चले जाने पर या Ǔनगल

ͧलए जाने पर ͪवषाÈत हो जाता है ।

2- फाम[ èथान के Ǔनकट भोजन या पानी का उपयोग न करɅ ।

3- भोजन करने से पहले अÍछȤ तरह से नहा लɅ ।

4- काय[ ¢ेğ को साफ रखɅ ।

5- Ǒदए गए संर¢ा वèğɉ तथा उपèकरɉ का उपयोग करɅ ।

6- जब ऐसी िèथǓतयɉ मɅ काय[ करना अपेͯ¢त हो, जहाँ ͩक धूल, धुआँ या कुहासा सांस के साथ

अÛदर चला जाना संभव हो तो इस Ĥयोजन के ͧलए Ǒदए गए æवसन संबंधी संर¢ा उपèकरɉ का

उपयोग करे ।

7- यǑद आप तेज ͧसरदद[, दȣघ[काͧलक अǓनġा या शरȣर मɅ असामाÛय संवेदनाओं का अनुभव करɅ तो

उसकȧ सूचना Ĥबंधक को दɅ, जो आपकȧ परȣ¢ा तथा उपचार का इंतजाम करेगा।

अनुसूची – इÈकȧस

बɅजीन या बɅजीन युÈत पदाथ[ का Ǔनमा[ण

1. यह अनुसूची ऐसे कारखानɉ को लागू होगी, िजनमɅ बेÛजीन या बेÛजीनयुÈत पदाथȾ का ͪवǓनमा[ण,

उठाना-धरना या उपयोग होता है ।

2. पǐरभाषाएँ- इस अनुसूची के Ĥयोजनɉ के ͧलए

(क) बेÛजीनयुÈत पदाथ[ से अͧभĤेत है वह पदाथ[ िजसमɅ बेÛजीन कȧ माğा आयतन मɅ 1

ĤǓतशत से अͬधक हो

(ख) ĤǓतèथापक से अͧभĤेत है, ऐसा रसायन जो अहाǓनकारक हो या बेÛजीन कȧ

अपे¢ाहाǓनकारक हो और िजसे बेÛजीन के èथान पर उपयोग मɅ लाया जा सकता हो ।

(ग) बÛद Ĥणालȣ से अͧभĤेत है, ऐसी Ĥणालȣ जो काम करने के कमरे के वायुमÖडल मɅ बेÛजीन

कȧ भाप को ͪवमुÈत नहȣं होने देती ।

(घ) स¢म Ǔनकास Ĥवात से अͧभĤेत है èथानीकृत संवातन िजसकȧ åयवèथा गैसɉ, भापɉ तथा

धूल या धुएँ को यांǒğक साधन ɮवारा हटाने के ͧलए कȧ गइ[ हो, ताͩक उÛहɅ ͩकसी काम

करने के कमरे कȧ वायु मɅ ͪवमुÈत होने से Ǔनवाǐरत ͩकया जाए तथा ͩकसी ऐसे Ĥवात को

स¢म नहȣं माना जाएगा, यǑद वह ऐसी गैसɉ, भापɉ, धुओं या धूल के उ×पÛन होने के èथान

पर उ×पाǑदत धुओं को हटाने मɅ असफल रहता है ।

3. ĤǓतषेध तथा ĤǓतèथापन-

(क) बेÛजीन और बेÛजीनयुÈत पदाथȾ का Ǔनàनͧलͨखत ĤͩĐयाओं मɅ उपयोग ĤǓतͪषɮध ͩकया जाता

है-

(एक) वाǓन[श, पेÛट और ͬथनर के ͪवǓनमा[ण मɅ; और

(दो) सफाइ[ और डी-Ēीिजंग कायɟ मɅ ।,

(ख)

बेÛजीन या बेÛजीनयुÈत पदाथɟ का उपयोग ͪवलायक का तनुकारक के Ǿप मɅ तब तक नहȣं

ͩकया जाएगा, जब तक ͩक वह ĤͩĐया िजसमɅ बेÛजीन का उपयोग ͩकया जाता है । बंद

Ĥणालȣ मɅ नहȣं ͩकया जाए या जब तक ͩक उसकȧ ĤͩĐया उस रȣǓत मɅ न कȧ जाए, जो इस

Ĥकार हो, मानो ͩक वह ĤͩĐया बंद Ĥणालȣ मɅ कȧ जा रहȣ है ।

(ग)

जहाँ उपयुÈत ĤǓतèथापन उपलÞध हो, वहȣं उनका उपयोग बेÛजीन या बेÛजीनयुÈत पदाथɟ

के èथान पर ͩकया जाएगा, तथाͪप यह उपबंध पǐरͧशçट ‘‘क’’ मɅ ͪवǓनǑद[çट ĤͩĐयाओं को

लागू नहȣं होगा ।

(घ)

मुÉय Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता, राÏय सरकार ɮवारा पुिçटकरण के अÚयधीन रहते हुए

खÖड 2 (क) मɅ अͬधकͬथत ĤǓतशत से तथा उपखंड (ख) के उपबंधɉ से भी ऐसी शतɟ पर तथा

ऐसे पǐरसीͧमत समयɉ के भीतर, जो ͩक संबंͬधत Ǔनयोजकɉ तथा कम[कारɉ से परामश[ करके

अवधाǐरत कȧ जाए, अèथाइ[ Ǿप से छूट दे सकेगा।

4. अÛत:æवसन से संर¢ण-

(क) बेÛजीन या बेÛजीनयुÈत पदाथɟ के उपयोग करने मɅ अÛतव[ͧलत ĤͩĐया, यथासाÚय, बंद

Ĥणालȣ मɅ चलाइ[ जाएगी ।

(ख) जहाँ बÛद Ĥणालȣ मɅ इस ĤͩĐया को चलाना åयवहाय[ न हो, वहाँ काम करने के कमरे को,

िजसमɅ बेÛजीन या बेÛजीनयुÈत पदाथɟ का उपयोग ͩकया जाना है । बेÛजीन कȧ भाप को

हटाने के ͧलए, ताͩक काम करने के कमरे कȧ वायु मɅ उनकȧ ͪवमुिÈत को Ǔनवाǐरत ͩकया

जा सके । एक स¢म Ǔनकास Ĥवात से या अÛय साधनɉ से सुसिÏजत ͩकया जाएगा,

िजससे ͩक वायु के बेÛजीन के संकेÛġण कȧ माğा आयतन मɅ ĤǓत दस लाख भागɉ मɅ 25

भाग या 80 एम.जी.एम. से अͬधक न हो ।

(ग) वायु मɅ बेÛजीन कȧ भाप के संकेÛġण का वायु ͪवæलेषण या भाप उन èथानɉ पर जहाँ ऐसी

ĤͩĐया, िजनमɅ बेÛजीन का उपयोग अÛतव[ͧलत करने वालȣ ĤͩĐया चलाइ[ जाती हो, Ĥ×येक

8 घंटे मɅ या ऐसे मÚयाÛतरɉ मɅ जैसा ͩक मुÉय Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता Ǔनदȶश दे, ͩकया

जाएगा तथा ऐसे ͪवæलेषण का पǐरणाम इस Ĥयोजन के ͧलए ͪवशेष Ǿप से रखे गए

रिजèटर मɅ अͧभͧलͨखत ͩकया जाएगा । यǑद वायु ͪवæलेषण ɮवारा माप ͩकए गए अनुसार

वायु मɅ बेÛजीन कȧ भाप को संकेÛġण कȧ माğा आयतन मɅ ĤǓत दस लाख भागɉ मɅ 25

भाग मɅ या 80 एम.जी.ध्एम. से अͬधक हो जाती है तो Ĥबंधक ऐसे संकेÛġण कȧ ǐरपोट[

मुÉय Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता कȧ ऐसी वृɮͬध के कारण अͧभͧलͨखत करते हुए त×काल

देगा ।

(घ) ऐसे कम[कारɉ को िजनके ͩक ͩकÛहȣं ͪवशेष कारणɉ से काम करने के कमरे कȧ वाय मɅ खंड

(ख) मɅ ͪवǓनǑद[çट अͬधकतम अͬधक बेÛजीन से संकेÛġण से उ×छÛन होने कȧ संभावना है,

æवासोÍछवास हेतु उͬचत फेस माèक Ǒदए जाएंगे । ऐसे उÍछÛन होने कȧ समयावͬध जहाँ

तक संभव हो, सीͧमत होगी ।

5. ×वचा संèपश[ से बचने के उपाय-

(क) उन कम[कारɉ को, िजनके बेÛजीन ġव या बेÛजीन युÈत ġव पदाथɟ के संपक[ मɅ आने कȧ

संभावना है, उपयुÈत दèताने, मलवèğ (एĤन) जूते और जहाँ आवæयक हो, वहाँ बेÛजीन

या उसकȧ भाप से Ĥभाͪवत न होने वालȣ सामĒी से Ǔनͧम[त भापरोधी रासायǓनक चæमे

उपलÞध कराए जाएंगे ।

(ख) उपखंड (क) मɅ ǓनǑद[çट सुर¢ा पǐरधान अÍछȤ हालत मɅ बनाए रखे जाएंगे तथा उनका

Ǔनयͧमत Ǿप से Ǔनरȣ¢ण ͩकया जाएगा ।

6. मǑहलाओं तथा ͩकशोरɉ के Ǔनयोजन सàबÛधी ĤǓतषेध- ͩकसी मǑहला या ͩकशोर को काम करने

के ͩकसी ऐसे कमरे मɅ, िजसमɅ बेÛजीन या बेÛजीनयुÈत पदाथɟ मɅ उÍछÛन होना अÛतव[ͧलत हो,

Ǔनयोिजत नहȣं ͩकया जाएगा या काय[ करने कȧ अनु£ा नहȣं दȣ जाएगी ।

7. लेबल लगाना- ऐसे Ĥ×येक पाğ पर, िजसमɅ बेÛजीन या बेÛजीनयुÈत पदाथ[ हो, शÞद बेÛजीन तथा

खतरे के अनुमोǑदत Ĥतीक èपçट –æय Ǿप मɅ अंͩकत हɉगे तथा उस बेÛजीन के मूल त×व के

ͪवषय मɅ जानकारȣ, उसके ͪवषैलेपन के बारे मɅ चेतावनी तथा इस रसायन कȧ Ïवलनशीलता के

बारे मɅ चेतावनी Ĥदͧश[त कȧ जाएगी ।

8. बेÛजीन का अनुͬचत उपयोग-

(क) बेÛजीन या बेÛजीन पदाथɟ का उपयोग कम[कारɉ ɮवारा उनके हाथ साफ करने के ͧलए

ĤǓतबɮध होगा ।

(ख) ऐसे दुǽपयोग से उ×पÛन होने वाले संभाͪवत खतरɉ के ĤǓत कम[कारɉ को अनुदेश Ǒदए जाएंगे

तथा कम[कार से, िजसके ͩक उसके काय[ के समǾप को Úयान मɅ रखते हुए ġव बेÛजीन या

बेÛजीनयुÈत ġव पदाथɟ के सàपक[ मɅ आने कȧ संभावना है, एक ͧलͨखत अͧभèवीकृǓत

अͧभĤाÜत कȧ जाएगी ͩक उसने अनुदेशɉ का आशय पूण[ Ǿप से समझ ͧलया है ।

9. काम करने के कमरɉ से खाना आǑद का उपयोग करने पर ĤǓतषेध- ͩकसी भी कम[कार को उस

काम करने के कमरे मɅ, िजनमɅ बेÛजीन तथा बेÛजीनयुÈत पदाथɟ का ͪवǓनमा[ण, उठाना, धरना

या उपयोग ͩकया जाता हो, खाने कȧ या पीने कȧ वèतु के भंडार करने या उपयोग करने के ͧलए

अनु£ात नहȣं ͩकया जाएगा । काम करने के ऐसे कमरे मɅ धूĨपान करने या तंबाकू या पान

सुपारȣ खाने पर ĤǓतषेध होगा ।

10. जोͨखम के सàबÛध मɅ अनुदेश- Ĥ×येक कम[कार को उसके Ĥथम Ǔनयोजन पर बेÛजीन या

बेÛजीनयुÈत पदाथɟ के मूल त×व के बारे मɅ, िजसका उसे संåयवहार करना है तथा उसमɅ

अÛतव[ͧलत जोͨखमɉ के ͪवषय मɅ पूण[ Ǿप से अनुदेश ͩकए जाएंगे, कम[कारɉ को ͩकसी आपात

िèथǓत मɅ ͩकए जाने वाले उपायɉ के बारे मɅ अनुदेश Ǒदए जाएंगे ।

11. सावधानी सàबÛधी सूचनाएँ- सावधानी संबंधी सूचनाएँ जो ͩक पǐरͧशçट ‘‘ख’’ मɅ ͪवǓनǑद[çट ĤǾप

मɅ हɉगी तथा बहुसंÉयक कम[कारɉ ɮवारा सुͪवधापूव[क पढ़ȣ तथा समझी जाने वालȣ भाषा मɅ हɉगी,

काम करने के कमरɉ मɅ उन Ĥमुख èथानɉ पर िजनमɅ बेÛजीन या बेÛजीन युÈत पदाथɟ का

ͪवǓनमा[ण उठाना, धरना या उपयोग ͩकया जाता है, Ĥदͧश[त कȧ जाएंगी ।

12. धोने कȧ सुͪवधाएँ, Èलाक Ǿम तथा सहभोजन क¢- ऐसे कम[कारɉ मɅ िजनमɅ बेÛजीन या बेÛजीन

युÈत पदाथɟ का ͪवǓनमा[ण उठाना, धरना या उपयोग ͩकया जाता है, अͬधभोगी Ǔनàनͧलͨखत कȧ

åयवèथा करेगा तथा उनको èवÍछ िèथǓत मɅ तथा अÍछȤ मरàमत कȧ दशा मɅ बनाए रखेगा ।

(क) धोने सàबÛधी सुͪवधाएं, जो ͩक मानक के अनुǾप Ĥ×येक 10 åयिÈतयɉ के ͧलए कम से

कम एक नल, िजसमɅ जल Ĥदाय होता हो तथा Ĥ×येक कम[कार को åयिÈतगत Ǿप से

साबुन तथा एक èवÍछ तौͧलया Ǒदया जाएगा;

(ख) एक Èलाक Ǿम, िजसमɅ Ĥ×येक कम[कार के ͧलए बाहर पहनने के कपड़े तथा काम करते

समय पहनने के कपड़े रखने के ͧलए दो खÖडɉ वाला एक लाकर ।

(ग) टेबलɉ तथा बɅचɉ से सुसिÏजत एक सहभोजन क¢, िजसमɅ भोजन गरम करने का इंतजाम

रहेगा, परÛतु जहाँ कम[कारɉ के ͧलए उनके भोजन लेने हेतु केÛटȣन या अÛय उͬचत इंतजाम

ͪवɮयमान हɉ, वहां मेस Ǿम कȧ अपे¢ाओं का पǐर×याग ͩकया जाएगा ।

13. ͬचͩक×सीय सुͪवधाएँ और परȣ¢ण - (1) हर एक èथापन, िजस पर यह अनुसूची लागू होती हो, का

अͬधभोगी-

(क) वह Ǔनयोिजत कम[कारɉ के èवाèØय पर ͬचͩक×सीय Ǔनगरानी हेतु एक अह[ ͬचͩक×सा

åयवसायी कȧ å यवè था करेगा; और

(ख) खंड (क) मɅ ǓनǑद[çट Ĥयोजन के ͧलए उÈत ͬचͩक×सा åयवसायी को सभी आवæयक सुͪवधाएँ

Ĥदƣ करेगा ।

(2)

उÈत ͬचͩक×सा åयवसायी ɮवारा ͩकए गए ͬचͩक×सीय परȣ¢ण और उपयुÈत जांच के

अͧभलेख, Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता को Ǔनरȣ¢ण हेतु त×काल उपलÞध हɉ, ऐसे रखा जाएगा

।

(3)

पैरा (1) मɅ उिãलͨखत ĤͩĐयाओं Ǔनयोिजत हर एक कम[कार का, उसके Ĥथम Ǔनयोजन के

15 Ǒदन के भीतर ͬचͩक×सा अͬधकारȣɮवारा परȣ¢ण ͩकया जाएगा । ऐसे परȣ¢ण मɅ मूğ मɅ

फȧनोल का ͫडटेÈशन और यूǐरनरȣ सãफाइड रेशɉ और सी.एन.एस. और हेमोटोलािजकल जाँच

शाͧमल होगी । ͩकसी कम[कार को उसके Ĥथम Ǔनयोजन के 15 Ǒदन के पæचात् Ǔनयोिजत

नहȣं ͩकया जाएगा । जब तक ͩक ऐसे Ǔनयोजन हेतु उसे ͬचͩक×सा अͬधकारȣɮवारा ͩफट

Ĥमाͨणत न कर Ǒदया गया हो ।

(4)

इस अनूसूची मɅ उã लेͨखत ĤͩĐयाओं पर Ǔनयोिजत Ĥ×येक कम[कार का ͬचͩक×सा अͬधकारȣ

ɮवारा परȣ¢ण ͩकया जाएगा। वह ĤǾप 29 पर ͩफटनेस Ĥमाण पğ जारȣ करेगा।

(5)

यǑद ͬचͩक×सा अͬधकारȣकȧ राय हो ͩक कोइ[ कम[कार उÈत ĤͩĐया मɅ और Ǔनयोजन हेतु इस

आधार पर ͩफट नहȣं है ͩक उसमɅ ǓनरÛतर रहने से उसके èवाèØय को ͪवशेष खतरा होगा तो

वह अपने Ǔनçकष[ को उÈत Ĥमाण पğ तथा èवाèØय रिजèटर Ĥǽप 30 मɅ अͧभͧलͨखत

करेगा । इन दèतावेजɉ मɅ कȧ गइ[ उसकȧ Ĥͪविçट मɅ यह भी शाͧमल होगा ͩक उÈत ĤͩĐया

मɅ वह उÈत åयिÈत को ͩकतनी अवͬध के ͧलए अनͩफट समझता है । ĤͩĐया से इस Ĥकार

अनͩफट होने से Ǔनलिàबत हए åयिÈत को वैकिãपक èथापना कȧ सुͪवधा Ĥदƣ कȧ जाएगी,

जब तक ͩक ͬचͩक×सा अͬधकारȣɮवारा उसे पूरȣ तौर पर असमथ[ घोͪषत न कर Ǒदया जाए

और उस दशा मɅ Ĥभाͪवत åयिÈत को उपयुÈत तौर पर पुनवा[ͧसत ͩकया जाएगा ।

(6)

उप-पैरा (5) मɅ कͬथत ͩकए गए अनुसार अनͩफट पाए गए åयिÈत को उÈत ĤͩĐया मɅ पुन:

Ǔनयोजन अथवा काम करने कȧ अनुमǓत नहȣं होगी, जब तक ͩक ͬचͩक×सा अͬधकारȣɮवारा

और परȣ¢ण के पæचात् उÈत ĤͩĐया मɅ Ǔनयोजन हेतु उसे पुन: ͩफट Ĥमाͨणत न कर Ǒदया

गया हो ।

(7)

ͩफटनेस Ĥमाण पğ और èवाèØय रिजèटर Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता को Ǔनरȣ¢ण हेतु

त×काल उपलÞध हɉ, ऐसे रखे जाएंगे ।

पǐरͧशçट-क

(खंड 3 (ख),)

1- बेÛजीन का उ×पादन ।

2- वह ĤͩĐया, िजसमɅ बेÛजीन का उपयोग रसायन के संæलेषण हेतु ͩकया जाता है।

3- मोटर िèपǐरट (िजनका इɍधन के Ǿप मɅ उपयोग ͩकया जाता है) ।

(क) जोͨखम-

(एक) बेÛजीन या बेÛजीन युÈत पदाथ[ हाǓनĤद हɇ ।

(दो) बेÛजीन कȧ भाप को लàबे समय तक या बारàबार æवास के साथ लेने का पǐरणाम तीĭ,

या जीण[ ͪवमुिÈतकरण होगा ।

(तीन) बेÛजीन चमड़ी के ɮवारा भी सोखी जा सकती है, िजससे चम[ संबंधी तथा अÛयबीमाǐरयाँ

हो सकती है।

(ख) ͩकए जाने वाले Ǔनवारक उपाय

(एक) बेÛजीन भाप को æवास के साथ जाने से बचाएं ।

(दो) चमड़ी मɅ साथ बेÛजीन का लàबे समय तक या बारàबार संèपश[ से बचɅ ।

(तीन) बेÛजीन सोखे हुए या गीले वèğ शीēता से उतार दɅ ।

पǐरͧशçट-ख

(खÖड 11,)

(चार) यǑद ͩकसी समय आप बेÛजीन कȧ भाप के अ×यͬधक संकेÛġ से उÍछÛन हो जाएं तथा

ͧसर चकराने, æवास लेने मɅ कǑठनाइ[, अ×यͬधक उƣेजना तथा चेतना ͪवहȣन होने जैसे

ͬचÛह तथा ल¢ण Ĥदͧश[त होते हɇ तो अपने èथापन ĤबÛधक को तुरÛत सूͬचत करɅ।

(पाँच) बेÛजीन के सभी पाğɉ को बÛद रखɅ ।

(छह) बेÛजीन तथा बेÛजीन युÈत पदाथɟ का उठाना, रखना, उपयोग तथा ĤͩĐया

सावधानीपूव[क करɅ, ताͩक वह फश[ पर ͬगरकर फैलने न पाए ।

(सात) सामान को åयविèथत Ǿप से रखɅ ।

(ग)

उपयोग ͩकए जाने वाले संर¢क उपèकर-

(एक) ऐसे èथान मɅ जहाँ बɅजीन कȧ भाप अ×यͬधक संकेÛġण मɅ मौजूद हो, æवसन संर¢क

उपèकर का उपयोग करɅ ।

(दो)

èवजǓनğ ऑÈसीजन माèक या ऑÈसीजन या वायु ͧसलेÖडर माèक का आपात िèथǓत

मɅ उपयोग करɅ ।

(तीन) अपनी चमड़ी तथा शरȣर के भागɉ को बेÛजीन के संèपश[ से बचाने के ͧलए दèताने,

अĤेन, चæमे तथा गम बूट पहनɅ ।

(घ)

बेÛजीन के तीĭ ͪवषाÈतीकरण कȧ दशा मɅ ͩकए जाने वाले Ĥाथͧमक उपचार के उपाय-

(एक) वèğɉ को यǑद वे बेÛजीन से गीले हɉ तो तुरÛत उतार दɅ ।

(दो)

यǑद ġव बेÛजीन आँखɉ मɅ चला गया हो तो कम से कम 15 ͧमǓनट तक

èवÍछ जल कȧ धारा से आँखɉ को अÍछȤ तरह से धोयɅ और ͬचͩक×सक को

त×काल ǑदखायɅ।

(तीन) बेÛजीन कȧ भाप से असामाÛय Ǿप से उÍछÛन होने कȧ दशा मɅ ͩकसी

ͬचͩक×सक को तुरÛत बुलायɅ, उनके आने तक Ǔनàनͧलͨखत काय[ करɅ ।

यǑद Ĥभाͪवत åयिÈत होश मɅ हो तो-

(क) उसे खुले èथान मɅ ताजी हवा मɅ ले जाएं ।

(ख) उसे ǒबना तͩकया के ͧलटा दे तथा उसे शांत और गम[ रखɅ ।

यǑद Ĥभाͪवत åयिÈत बेहोश हो तो-

(क) उसका ͧसर नीचे कȧ ओर रखते हुए बायɅ करवट से ͧलटाना अͬधक अÍछा होगा ।

(ख) कोइ[ नकलȣ दांत, चूसने कȧ ͧमठाइ[ (Íयूइंगम) तàबाखू या अÛय बाहरȣ पदाथ[ को जो उसके

मुँह मɅ हɉ, Ǔनकाल दɅ।

(ग) खोखलȣ æवास लेने या शरȣर पर पड़ने वाले नील (चमड़ी, हɉठ, कान, उँगͧलयɉ के नाखून कȧ

सतह का नीला हो जाना) कȧ दशा मɅ उसे ͬचͩक×सीय ऑÈसीजन या ऑÈसीजन काब[न डाइ[

ऑÈसीजन का ͧमĮण Ǒदया जाना चाǑहए। यǑद आवæयक हो तो उसे कृǒğम æवसन Ǒदया

जाए ऑÈसीजन केवल Ĥͧशͯ¢त åयिÈत ɮवारा हȣ दȣ जाए ।

अनुसूची – बाईस

èलेट पɅͧसलɉ का ͪवǓनमा[ण

1. पǐरभाषाएँ- इस अनुसूची के Ĥयोजनɉ के ͧलए-

(क)

èलेट पेिÛसलɉ का ͪवǓनमा[ण से अͧभĤेत वतु[लाकार आरȣ कȧ सहायता Éया ͩकसी अÛय

साधन से, èलेट पेिÛसलɉ के ͪवǓनमा[ण के ͧलए प×थर काटना तथा उसमɅ उससे आनुषंͬगक

ĤͩĐया जैसे प×थर का काटना, धरना तथा उसके टुकड़े करना आरȣ से काटȣ गइ[ धाǐरयɉ

पेिÛसलɉ को अलग करना और पेिÛसलɉ कȧ ͬगनाइ[ पैͩकंग नोक बनाना तथा छंटाइ[ ।

(ख)

‘स¢म Ǔनकास Ĥवात’ से अͧभĤेत है èथानीय वृƣ संवातन िजसकȧ åयवèथा धूल को यांǒğक

साधन ɮवारा हटाने के ͧलए कȧ गइ[ हो, ताͩक उसे ͩकसी ऐसे èथान कȧ जहाँ काय[ हो रहा हो,

वायु मɅ ͪवमुÈत होने से Ǔनवाǐरत ͩकया जा सके तथा ͩकसी ऐसे Ĥवात को स¢म नहȣं माना

जाएगा, यǑद वह ऐसी धूल उ×पÛन होने के èथान पर उ×पाǑदत धूल को हटाने मɅ असफल

रहता है ।

2 (क) आरȣ कȧ सहायता से प×थरɉ को काटने या प×थर मɅ खांचा बनाने कȧ ĤͩĐया तब तक नहȣं कȧ

जाएगी, जब तक ͩक काटने वालȣ या खांचा बनाने वाले उपèकर से ऐसा एक स¢म Ǔनकास

Ĥवात जोड़ नहȣं Ǒदया जाता, जो धूल उ×पÛन होने के èथान से धूल को खींच Ǔनकालता हो

और उसे काय[ के èथान से बाहर ले जाता हो ।

(ख) जहाँ Ǔनकास पंखा तथा काटने या खांचा बनाने वाले उपèकर अलग-अलग मोटरɉ से चलाए जाते

हɉ, वहां से मोटरɅ ͪवɮयुत से इस Ĥकार अÛतĒ[िÛथत कȧ जाएंगी ͩक जब तक Ǔनकास पंखे कȧ

मोटरɅ काम न करɅ, तब तक काटने या खांचा बनाने वाले उपèकर को चलाने के ͧलए उपयोग

मɅ लाइ[ जाने वालȣ मोटर को चालू करना संभव नहȣं होगा ।

3. (क) ͩकसी भी मǑहला या ͩकशोर को प×थरɉ को काटने या प×थरɉ पर खांचा बनाने के ͧलए

उपयोग मɅ लाइ[ जाने वालȣ मशीनɉ पर काय[ करने के ͧलए अपेͯ¢त या अनु£ात नहȣं ͩकया

जाएगा ।

(ख) पेिÛसलɉ कȧ पेͩकंग पुन: पेͩकंग नोक करने तथा छांटने खाँचɉ को तोड़कर खोलने या वैसे हȣ

अÛय काय[ उसी एक शेड मɅ नहȣं ͩकए जाएंगे, िजसमɅ ͩक प×थर काटने या उसमɅ खाँचा

बनाने का काय[ ͩकया जाता हो ।

4.(क) èलेट पɅͧसलɉ के ͪवǓनमा[ण मɅ ͩकसी भी कम[कार को तब तक Ǔनयोिजत नहȣं ͩकया जाएगा,

जब तक ͩक ͩकसी ͬचͩक×सा अͬधकारȣ ɮवारा उसकȧ ͬचͩक×सीय तथा ͪवͩकरण ͬचͩक×सीय

परȣ¢ा नहȣं लȣ जाती तथा ĤǾप Đमांक 29 मɅ उपयुÈतता का Ĥमाण-पğ Ĥदान करते हए ऐसे

Ǔनयोजन के ͧलए उपयुÈत घोͪषत न कर Ǒदया गया है ।

(ख) उस तारȣख को, िजसको यह अनुसूची Ĥवत[न मɅ आए èलेट पɅͧसल के ͪवǓनमा[ण मɅ Ǔनयोिजत

कम[कार का उÈत तारȣख से 3 मास के भीतर ͩकसी ͬचͩक×सा अͬधकारȣ ɮवारा ͬचͩक×सीय

तथा ͪवͩकरण ͬचͩक×सीय परȣ¢ा कȧ जाएगी ।

(ग) èलेट पेिÛसल, ͪवǓनमा[ण मɅ Ǔनयोिजत हर एक कम[कार का ͬचͩक×सा अͬधकारȣ ɮवारा

उपखंड (क) और (ख) के अधीन उिãलͨखत Ĥथम परȣ¢ण के उपराÛत हर एक ऐसे अÛतराल

से जो छह मास से अͬधक नहȣं होगी, ͬचͩक×सीय परȣ¢ण ͩकया जाएगा और हर एक ऐसे

अÛतराल से जो ͬचͩक×सा अͬधकारȣ ɮवारा Ǔनदेͧशत ͩकया जाएए, रेͫडयोलािजकल परȣ¢ण

ͩकया जाएगा ।

(घ)

ऐसे कम[कार को जो पहले से हȣ Ǔनयोजन मɅ हो तथा Ĥमाणकता[ सज[न ɮवारा अयोÊय घोͪषत

कर Ǒदया गया हो, èलेट पɅͧसलɉ के ͪवǓनमा[ण मɅ काय[ के ͧलए तब तक अनु£ात नहȣं ͩकया

जाएगा, जब तक कȧ उसकȧ पुन: परȣ¢ा नहȣं कȧ जाती और उसे उपयुÈतता का Ĥमाण पğ

Ĥदान नहȣं ͩकया जाता ।

(ड़)

ͬचͩक×सा अͬधकारȣ ͩकसी भी कम[कार कȧ ͪवͩकरण ͬचͩक×सीय परȣ¢ा कराने या उसकȧ

ͪवǽजालयीन, रोग ͪव£ान संबंधी अÛयथा परȣ¢ा आगे और कराइ[ जाने या उसकȧ ͪवǓनǑद[çट

ͬचͩक×सा कȧ जाने के ͧलए Ǔनदȶश दे सकेगा तथा अͬधभोगी और ĤबÛधक कȧ यह िजàमेदारȣ

होगी ͩक वह ͪवǓनǑद[çट परȣ¢ा तथा ͬचͩक×सा कȧ åयवèथा करे और उसके भाग तथा उसे

संबंͬधत समèत åयय को वहन करɅ ।

(च)

ͬचͩक×सा अͬधकारȣ Ĥ×येक परȣ¢ा के पæचात् ĤǾप Đमांक 29 मɅ एक Ĥमाण पğ Ĥदान कर

सकेगा ।

(छ) ĤबÛधक ĤाǾप 29 के समèत Ĥमाण पğɉ कȧ एक उͬचत नèती मɅ बनाए रखेगा तथा समèत

Ĥमाण पğ को Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता के सम¢ जब भी मांग कȧ जाए,Ĥèतुत करेगा ।

5.

ͩकसी भी कम[कार को प×थर काटने एवं खांचा बनाने वालȣ मशीन या ͩकसी अÛय उपèकर

पर जो èलेट पɅͧसल के ͪवǓनमा[ण के ͧलए उपयोग ͩकए जाने वाले प×थर से धूल उ×पÛन

करती हो, तब तक काय[ करने के ͧलए अपेͯ¢त या अनु£ात नहȣं ͩकया जाएगा, जब तक ͩक

वह धूल वाçप (इèट माèक) नहȣं पहन लेता है ।

अनुसूची - तेइ[स

खतरनाक कȧटनाशकɉ का अͧभचालन या ͪवǓनमा[ण

1. लागू होना- यह अनुसूची उन सभी कारखानɉ या उनके ͩकसी भाग को, िजसमɅ खतरनाक

कȧटनाशकɉ का अͧभचालन या ͪवǓनमा[ण िजसे इसमɅ इसके पæचात् उÈत ͪवǓनमा[ण ĤͩĐया

के Ǿप मɅ ǓनǑद[çट ͩकया गया है, चलाइ[ जाती हो, को लागू होगी ।

2. पǐरभाषाएँ- इस अनुसूची के Ĥयोजन के ͧलए-

(क)

‘खतरनाक कȧटनाशक’ से अͧभĤेत ͩकसी ऐसे पदाथ[ से है, जो ͩकसी कȧट के Ǔनयंğण,नçट या

ͪवकͪष[त करने के ͧलए या उनकȧ वृɮͬध रोकने या वृɮͬध के Ĥभाव को कम करने के ͧलए

Ĥèताͪवत हो या िजसका उपयोग ͩकया जाता हो, िजसमɅ उसके अÛतग[त उसके फामू[लेशन,

िजÛहɅ इनसे Èटȣसाइड एÈट, 1968 और उसके अधीन बनाए गए Ǔनयमɉ के अÛतग[त ͪवषैला

माना गया हो और अÛय उ×पाद िजÛहɅ राÏय शासन ɮवारा समय-समय पर अͬधसूͬचत ͩकया

जाए, आते हɇ ।

(ख) ‘अͧभचालन’’ मɅ ͧमͬĮत करना Þलेͫडंग करना, फाम[लेशन बनाना भरना, खालȣ करना पैक करना

अथवा अÛय Ĥकार से काय[ करना सिàमͧलत हɇ ।

(ग) ‘स¢म वायु Ǔनçकासक’ से अͧभĤेत सीͧमत यांǒğक संवातन से है, जो धुआँ, गैस, वाçप, धूल

या कोहरे को हटाने के ͧलए ĤयुÈत हो, ताͩक ͩकसी काम के कमरे, िजसमɅ काय[ ͩकया जा

रहा हो, कȧ हवा मɅ उनका Ĥवेश रोका जा सके, ͩकसी वायु Ǔनçकासक को, यǑद वह ĤͩĐया के

उस ǒबÛदु पर, जहाँ से ऐसी गैस, धूĨ, धूल, वाçप या कोहरा उ×पÛन हो, पैदा हुए धुएँ को

हटाने मɅ असफल रहता है तो उसे स¢म नहȣं माना जाएगा ।

(घ) ‘Ĥथम Ǔनयोजन’ से अͧभĤेत ͩकसी ऐसे ͪवǓनमा[ण ĤͩĐया मɅ, िजस पर यह अनुसूची लागू होती

हो, Ĥथम Ǔनयोजन से होगा और उसमɅ उÈत ͪवǓनमा[ण ĤͩĐया मɅ लगातार तीन कलेÖडर

मास से अͬधक समय तक Ǔनयोिजत न रहने के उपराÛत हुआ पुनǓन[योजन भी सिàमͧलत

होगा; और

(ड़) ‘Ǔनलàबन’ से अͧभĤेत है ͩकसी ĤͩĐया से, िजसमɅ कारखाना कȧटनाशक का अͧभचालन ͩकया

जाता हो, ͬचͩक×सा अͬधकारȣɮवारा जो ऐसी ĤͩĐयाओं से सभी Ǔनयोिजत åयिÈतयɉ को

Ǔनलंǒबत करने के ͧलए स¢म हो, èवाèØय रिजèटर मɅ हèता¢ǐरत ͧलͨखत Ĥमाण पğ ɮवारा

Ǔनयोजन मɅ से ͩकया गया Ǔनलàबन ।

3.

कम[कारɉ को अनुदेश- हर एक कम[कार को उसके Ĥथम Ǔनयोजन पर उÈत ͪवǓनमा[ण ĤͩĐया

मɅ काम ͧलए जा रहे रसायनɉ के गुण, िजसमɅ खतरनाक गुण भी सिàमͧलत हɉगे तथा उनके

अÛतǓन[Ǒहत खतरɉ के बारे मɅ पूरȣ तरह अनुदश Ǒदए जाएंगे । ͩकसी आपात िèथǓत मɅ Èया

उपाय ͩकए जाने चाǑहए, इस बारे मɅ भी Ǔनयोिजतɉ को अनुदेͧशत ͩकया जाएगा । ऐसे

अनुदेश समयबɮध Ǿप से दोहराए जाएंगे ।

4.

सावधानी सूचनाएं और Üलेकाड[- इस अनुसूची के पǐरͧशçट मɅ ͪवǓनǑद[çट Ǿप मɅ और कम[कारɉ

के बहुमत कȧ भाषा मɅ छापी गइ[ सावधानी सूचनाएँ तथा Üलेकाड[ सभी काम के èथानɉ मɅ,

जहाँ ͩक उÈत ͪवǓनमा[ण ĤͩĐयाएँ चलाइ[ जाती हɉ, Ĥदͧश[त हɉगी, ताͩक उÛहɅ कम[कारɉ ɮवारा

आसानी और सुगमता से पढ़ा जा सके । èथापन के अͬधभोगी और ĤबÛधक ɮवारा कम[कारɉ

को उÈत ͪवǓनमा[ण ĤͩĐया से उɮभूत होने वाले èवाèØय के खतरɉ और बचाव कȧ पɮधǓत के

संबंध मɅ Ǔनयतकाͧलक Ǿप से अनुदेश देने कȧ åयवèथा कȧ जाएगी । ऐसी सूचनाओं मɅ

कम[कारɉ के èवाèØय के बचाव के ͧलए Ǔनयतकाͧलक ͬचͩक×सीय जाँच कȧ अपे¢ाओं के बारे

मɅ अनुदेश सिàमͧलत हɉगे ।

5.

िèğयɉ और अãपवय åयिÈतयɉ के Ǔनयोजन के संबंध मɅ ĤǓतषेध- ͩकसी èğी या अãपवय

åयिÈत को ͩकसी काय[ के कमरे मɅ जहाँ ͩक उÈत ͪवǓनमा[ण ĤͩĐया चलाइ[ जा रहȣ हो या

ͩकसी ऐसे कमरे मɅ जहाँ खतरनाक कȧटनाशक भÖडाǐरत हो, Ǔनयोिजत करने या काय[ करने

कȧ अनुमǓत नहȣं होगी।

6.

भोजन, पेय और धूĨपान का ĤǓतषेध- (1) ͩकसी ऐसे कमरे मɅ, िजसमɅ उÈत ͪवǓनमा[ण

ĤͩĐया चलाइ[ जाती हो, ͩकसी कम[कार ɮवारा कोइ[ खाने का सामान, पेय, तàबाकू, पान या

सुपारȣ न तो लाइ[ जाएगी न उसका उपयोग ͩकया जाएगा ।

(2) ͩकसी ऐसे कमरे मɅ, िजसमɅ उÈत ͪवǓनमा[ण ĤͩĐया चलाइ[ जाती हो, धूĨपान ĤǓतͪषɮध

होगा।

7.

बचाव के कपड़े और बचाव उपकरण- (1) लàबी पतलूनɅ और कमीजɅ या लàबी बाजुओं के

ओवराल और ͧसर के आवरण युÈत बचाव के कपड़ɉ कȧ åयवèथा उÈत ͪवǓनमा[ण ĤͩĐया मɅ

Ǔनयोिजत सभी कम[कारɉ के ͧलए कȧ जाएगी।

(2)(क)

रबर के दèताने, गमबूट, रबर-एĤन, रसायन सर¢ा चæमे और रेसͪपरेटस[ को

सिàमͧलत करते हुए बचाव उपकरण कȧ åयवèथा उÈत ͪवǓनमा[ण ĤͩĐया मɅ

Ǔनयोिजत सभी कम[कारɉ के ͧलए कȧ जाएगी।

(ख) जहाँ कȧटनाशक तेलयुÈत हɉ, वहाँ दèताने, बूट, एĤन संæलेͪषत रबर से बने हुए

हɉगे ।

(3) कम[कारɉ को, िजÛहɅ ऐसे कपड़े व उपकरण Ĥदाय ͩकए गए हɉ, वे इन बचाव के कपड़ɉ और

बचाव उपकरणɉ को पहनɅगे ।

(4) यǑद कम[कार, Ǔनकोटȣन या फाèफोरस युÈत कȧटनाशक का काय[ करते हɉ तो कपड़ɉ व

उपकरणɉ को रोजाना अÛदर से और बाहर से धोया जाएगा और यǑद अÛय कोइ[ कȧटनाशक

का ĤबÛधन करते हɉ तो वे (बार-बार) धोए जाएंगे ।

(5) बचाव के कपड़े और उपकरणɉ को अÍछȤ मरàमत कȧ दशा मɅ रखा जाएगा ।

8. फश[ और काम कȧ बेÛच- (1) हर एक कमरे के, जहाँ खतरनाक कȧटनाशक का अͧभचालन ͩकया

जाता हो, फश[ सीमेÛट या अÛय अभेɮय पदाथ[ का ͬचकनी सतह वाले हɉगे ।

(2) फश[ अÍछȤ मरàमत कȧ दशा मɅ अनुरͯ¢त और नालȣ तक जाने वाले पया[Üत ढलान वाले

हɉगे और Ǒदन मɅ एक बार होज पाइप से पूरȣ तरह धोए जाएंगे ।

(3) काम कȧ बɅचɅ, जहाँ खतरनाक कȧटनाशक का अͧभचालन ͩकया जाता हो, ͬचकनी तथा

असोख पदाथ[ Ĥमुखत: èटेनलेस èटȣल कȧ बनी हɉगी और ĤǓतǑदन कम से कम एक बार

साफ कȧ जाएंगी।

9. ǒबखराव और कचरा- (1) यǑद खतरनाक कȧटनाशक, उसके अͧभचालन के दौरान काम कȧ बɅच,

फश[ या कम[कार ɮवारा पहने हुए बचाव के कपड़ɉ पर फैल जाए या ǒबखर जाए तो ऐसे èथान या

ऐसी वèतुओं को पूरȣ तरह अदूͪषत ͩकए जाने कȧ त×काल काय[वाहȣ कȧ जाएगी ।

(2) खतरनाक कȧटनाशक मɅ भीगे या ͧलपटे हुए कपड़े, ͬचिÛदयाँ, कागज या अÛय पदाथ[

उपयुÈत पाğ, िजसमɅ कसा हआ ढÈकन हो, मɅ एकğ ͩकए जाएंगे, संदूͪषत कचरे को

सÜताह मɅ कम से कम एक बार जलाकर नçट ͩकया जाएगा।

(3) जहाँ उपलÞध हो, उपयुÈत ǓनिçĐय कारक अͧभकता[, जब ǒबखराव हो तो उसको संभालने के

समय उपयोग मɅ लेने हेतु त×काल पहुंच गàय èथान पर रखे जाएंगे ।

(4) संयंğ से सभी भागɉ मɅ सफाइ[, अनुर¢ण और मरàमत हेतु, पहुँचने के ͧलए सुगम साधन

Ĥदƣ हɉगे ।

10. खतरनाक कȧटनाशक के उपयोग मɅ ͧलए गए खालȣ कÛटेनस[- खतरनाक कȧटनाशक के उपयोग

मɅ Ǒदए गए कÛटेनर रɮद करने या नçट करने से पूव[ उसमɅ बचे हुए पदाथ[ को पूरȣ तरह साफ

और ǓनिçĐय कारक अͧभकता[ से उपचाǐरत ͩकया जाएगा ।

11. हाथ से काय[ करना- (1) खतरनाक कȧटनाशक का या लàबे हɅडल वाले कलछȤ साधन से ͩकए गए

अͧभचालन के अलावा अÛय Ĥकार से हाथ से करने कȧ अपे¢ा या अनुमǓत नहȣं होगी।

(2) खतरनाक कȧटनाशक के अͧभचालन के दौरान उसके शरȣर के ͩकसी भी भाग से सीधे समपक[ से

बचा जाएगा ।

12. संवातन- (1) हर एक काम के कमरे या ¢ेğ, जहाँ खतरनाक कȧटनाशक का अͧभचालन ͩकया

जाता हो, मɅ हर समय ताजी हवा के पǐरचालन से पया[Üत संवातन कȧ åयवèथा कȧ जाएगी ।

(2) ĤͩĐया जब तक पूरȣ तरह से बÛद न हो, खतरनाक कȧटनाशक के अͧभचालन के दौरान

Ǔनàनͧलͨखत काय[ स¢म वायु Ǔनçकासक के ǒबना नहȣं ͩकए जाएंगे

(क) खतरनाक कȧटनाशक से भरे पाğ को खालȣ करना;

(ख) खतरनाक कȧटनाशक का ͧमĮण करना;

(ग) खतरनाक कȧटनाशक युÈत ġव या पाउडर तैयार करना और

(घ) खतरनाक कȧटनाशक को एक कÛटेनर, टɇक, हापर या मशीन या छोटे आकार के

कÛटेनर मɅ बदलाव या भरना ।

(3) उपरोÈत Ĥचालन मɅ लगाया हुआ वायु Ǔनçकासन असफल हो जाने पर उÈत Ĥचालन का

ͩकया जाना बÛद कर Ǒदया जाएगा ।

13. Ĥ¢ालन हेतु अनु£ात समय- (1) खतरनामक कȧटनाशक के अͧभचालन मɅ लगे हुए हर एक

कम[कार को भोजन अवकाश और Ǒदन का काय[ समाÜत होन से पहले Ǔनयͧमत ͪवĮाम

मÚयाÛतर के अǓतǐरÈत कम से कम 10 ͧमनट का समय Ĥ¢ालन हेतु Ǒदया जाएगा ।

(2) खतरनाक कȧटनाशक के अͧभचालन मɅ लगे हुए हर एक कम[कार को कोइ[ भी खाने कȧ वèतु

खाने से पूव[ तथा Ǒदन का काय[ ख×म होने कȧ पूरȣ तौर से Ĥ¢ालन करना होगा ।

14. Ĥ¢ालन और èनान सुͪवधाएँ- (1) जहाँ उÈत ͪवǓनमा[ण ĤͩĐया चलाइ[ जाती हɉ, वहाँ सभी

कम[कारɉ के उपयोग के ͧलए साफ हालत और अÍछȤ मरàमत से अनुरͯ¢त पया[Üत Ĥ¢ालन और

èनान के èथान बने हɉगे, िजनमɅ छायादार जगह पर ĤǓत 5 Ǔनयोिजत åयिÈतयɉ कȧ दर से एक

ऐसे èथान पर उपयोग के ͧलए ǓनरÛतर जल Ĥदाय भी होगा।

(2) Ĥ¢ालन èथान पर एक मीटर के अंतर से èटेÖड पाइप लगे हɉगे ।

(3) Ĥ¢ालन èथानɉ कȧ कुल संÉया के आधे से कम èनानागार नहȣं हɉगे ।

(4) उपयुÈत पदाथ[ के बने पया[Üत तौͧलए Ĥदाय ͩकए जाएंगे ।

परÛतु यह ͩक Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता ɮवारा यǑद आदेͧशत ͩकया गया हो तो हर एक

कम[कार का åयिÈतगत Ǿप से ऐसे तोͧलए Ĥदाय ͩकए जाएंगे ।

(5) पया[Üत साबुन और नाखुनɉ के Ħुश Ĥदाय ͩकए जाएंगे ।

15. Èलोक Ǿम- èथापन जहाँ उÈत ͪवǓनमा[ण ĤͩĐया चलाइ[ जाती हो, मɅ Ǔनयोिजत सभी कम[कारɉ के

उपयोग के ͧलए-

(क) काम करने के समय के दौरान कपड़े उतारने के ͧलए Èलोक Ǿम कȧ åयवèथा, िजसमɅ यǑद

कपड़े गीले हɉ तो कपड़े सुखाने कȧ åयवèथा होगी, और

(ख) पैरा 7 के अधीन Ĥदाय ͩकए गए बचाव के कपड़ɉ के भÖडारण हेतु उपयुÈत और पृथक

åयवèथा कȧ जाएगी और उसे अनुरͯ¢त ͩकया जाएगा ।

16. भोजन क¢- (1) èथापन जहाँ उÈत ͪवǓनमा[ण ĤͩĐया चलाइ[ जाती हो, मɅ Ǔनयोिजत सभी

कम[कारɉ के, जो ͪवĮाम के मÚयाÛतर मɅ वहाँ ǽक जाता हɉ, के ͧलए उपयुÈत भोजन क¢ बनाया

व अनुरͯ¢त ͩकया जाएगा, और जो-

(क) पया[Üत टेǒबलɉ और पीछे टेक सǑहत बɇचय

(ख) खाना गम[ करने के पया[Üत साधन से सिÏजत होगा ।

(2) भोजन क¢ िजàमेदार åयिÈत के Ĥभार मɅ और साफ हालत मɅ रखा जाएगा ।

17. अͧभचालन का न ͩकया जाना- ͩकसी èथापन मɅ कȧटनाशक का ͪवǓनमा[ण या अͧभचालन नहȣं

ͩकया जाएगा, जब तक ͩक उसकȧ खतरनाक ĤकृǓत या अÛयथा होने के संबंध मɅ Ǔनरȣ¢क-सह-

सुͪवधाĤदाता से Ĥमाण पğ ĤाÜत न कर ͧलया गया हो ।

18. ͬचͩक×सीय सुͪवधाएं परȣ¢ण- (1) उÈत ͪवǓनमा[ण ĤͩĐया मɅ Ǔनयोिजत हर एक कम[कार का

उसके Ĥथम Ǔनयोजन के सात Ǒदन के अÛदर ͬचͩक×सा अͬधकारȣ ɮवारा परȣ¢ण ͩकया जाएगा

और ͩकसी कम[कार को जब तक ͩक उसे ͬचͩक×सा अͬधकारȣ ɮवारा ऐसे Ǔनयोजन हेतु ĤǾप 29

मɅ ͩफटनेस Ĥमाण-पğ ɮवारा ͩफट Ĥमाͨणत न कर Ǒदया गया हो, काम करने कȧ अनुमǓत नहȣं

होगी ।

(2) उÈत ĤͩĐया मɅ Ǔनयोिजत हर एक कम[कार को 6 कलेÖडर मास मɅ से कम से कम एक बार

ͬचͩक×सा अͬधकारȣ ɮवारा पुन: परȣ¢ण ͩकया जाएगा ।

(3) उÈत ͪवǓनमा[ण ĤͩĐया मɅ Ǔनयोिजत कम[कारɉ के परȣ¢ण हेतु åयवèथा के संबंध मɅ

ͬचͩक×सा अͬधकारȣसे åयवèथा बाबत सहमǓत ͧमलने के उपराÛत संबंͬधत कम[कारɉ और

ͬचͩक×सा अͬधकारȣ को उपयुÈत सूचना दȣ जाएगी ।

(4) ĤǾप 30 मɅ èवाèØय रिजèटर मɅ रखा जाएगा ।

(5) ͩकसी कम[कार को Ǔनलàबन पæचात् èवाèØय रिजèटर मɅ या उससे संलÊन ͩकए गए

ͬचͩक×सा अͬधकारȣकȧ ͧलͨखत èवीकृǓत के ǒबना Ǔनयोिजत नहȣं ͩकया जाएगा । काम के

ͧलए अनͩफट होते हए इस Ĥकार ĤͩĐया से Ǔनलिàबत åयिÈत को कारखाना ĤबÛधक

ɮवारा वैकिãपक èथापना कȧ सुͪवधा दȣ जाएगी, जब तक वह ͬचͩक×सा अͬधकारȣकȧ राय

मɅ वह पूरȣ तौर पर असमथ[ न हो गया हो और उस दशा मɅ Ĥभाͪवत åयिÈत को उपयुÈत

तौर पर पुनवा[ͧसत ͩकया जाएगा ।

(6) अͬधभोगी इस अनुसूची के अÛतग[त आने वाले कम[कारɉ कȧ ͬचͩक×सीय Ǔनगरानी हेतु एक

अह[ ͬचͩक×सा åयवसायी कȧ å यवè था करेगा जो सÜ ताह मɅ एक बार एवं जब भी

आवæ यक हो कारखानɅ के पǐरसर मɅ ĤͩĐया पर Ǔनयोिजत सभी कम[कारɉ का खतरनाक

कȧटनाशकɉ के अ× याͬधक अवशोषण के Ĥभाव के संबंध मɅ परȣ¢ण एवं ͬचͩक×सा

करेगा।

(7) आपातकाल मɅ अह[ ͬचͩक×सा åयवसायी कȧ त×काल उपलÞधता Ǔनिæचत करने के ͧलए

अͬधभोगी आवæयक åयवèथा करेगा ।

(8) अͬधभोगी खतरनाक कȧटनाशक के अ×यͬधक शोषण के इलाज के ͧलए अपेͯ¢त उपकरणɉ

और ĤǓत-ͪवष और दवाओं का Ĥदाय करेगा ।

(9) ऐसे परȣ¢ण, इलाज और जाँचɉ के अͧभलेख रखे जाएंगे और Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता को

उपलÞध कराए जाएंगे ।

(10) ͩकसी èथापन मɅ, जहाँ ऐसी ͪवǓनमा[ण ĤͩĐयाएँ चलाइ[ जाती हɉ, कम[कारɉ के संबंध मɅ

मुÉय Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता ǓनǑद[çट अÛतराल से उपयुÈत िÈलǓनकल जाँच या जांचɉ

के कराए जाने के ͧलए आदेͧशत कर सकेगा, ऐसी जाँच या ऐसी जाँचɉ के Ĥभार Ǔनयोजक

ɮवारा वहन ͩकए जाएंगे ।

(11) ͩकसी èथापन, जहाँ उÈत ͪवǓनमा[ण ĤͩĐया चलाइ[ जाती हो, के हर एक कम[कार को

Ǔनधा[ǐरत परȣ¢ण, जाँच और इलाज कराना होगा ।

(12) इस अनूसूची मɅ उã लेͨखत ĤͩĐयाओं पर Ǔनयोिजत Ĥ×येक कम[कार का ͬचͩक×सा

अͬधकारȣ ɮवारा परȣ¢ण ͩकया जाएगा। वह ĤǾप 29 पर ͩफटनेस Ĥमाण पğ जारȣ

करेगा।

(13) यǑद ͩकसी भी समय ͬचͩक×सा अͬधकारȣ कȧ ͩकसी कम[कार के बारे मɅ इस आधार पर यह

राय हो ͩक उÈत ĤͩĐया मɅ ǓनरÛतर काय[ करते रहने से उसके èवाèØय को ͪवशेष खतरा

अÛतǓन[Ǒहत करने से वह कम[कार उÈत ĤͩĐया मɅ Ǔनयोिजत बने रहने के ͧलए ͩफट नहȣं है

तो वह अपने Ǔनçकष[ को उÈत सǑट[ͩफकेट और èवाèØय रिजèटर ĤǾप 30 मɅ अंͩकत

करेगा। इन दèतावेजɉ के उसके Ǔनçकष[ कȧ Ĥͪविçट मɅ वह कालावͬध भी शाͧमल होगी,

िजसके ͧलए वह åयिÈत को उÈत ĤͩĐया मɅ Ǔनयोजन के ͧलए ͩफट नहȣं मानता। अनͩफट

होने से इस Ĥकार उस ĤͩĐया से Ǔनलंǒबत ͩकए गए åयिÈत को कारखाना Ĥबंधक ɮवारा

वैकिãपक èथापना कȧ सुͪवधा दȣ जाएगी। जब तक ͩक ͬचͩक×सा अͬधकारȣ कȧ राय मɅ वह

पूरȣ तौर पर असमथ[ न हो गया हो और उस िèथǓत मɅ Ĥभाͪवत åयिÈत को उपयुÈत तौर

पर पुनवा[ͧसत ͩकया जाएगा।

(14) ͩकसी भी åयिÈत को, जो उप-पैरा (5) मɅ उिãलͨखत ͩकए गए अनुसार काय[ के ͧलए

अनͩफट पाया गया हो उÈत ĤͩĐया मɅ तब तक पुन: Ǔनयोिजत या काय[ करने के ͧलए

अनु£ात नहȣं ͩकया जाएगा, जब तक ͩक ͬचͩक×सा अͬधकारȣ और परȣ¢ण के पæचात् उसे

उन ĤͩĐयाओं मɅ Ǔनयोिजत ͩकए जाने के ͧलए पुन: ͩफट Ĥमाͨणत नहȣं कर देता।

(15) परȣ¢ण के अͧभलेख बनाएरखे जाएंगे ͩफटनेस के Ĥमाण पğ और èवाèØय रिजèटर

Ǔनरȣ¢क- सह- सुͪवधाĤदाता- सह- सुͪवधाĤदाता एवं ͬचͩक×सा Ǔनरȣ¢क- सह-

सुͪवधाĤदाता को Ǔनरȣ¢ण हेतु त×काल उपलÞध हɉ, ऐसे रखे जाएंगे।

19. छूट- यǑद ͩकसी èथापन के संबंध मɅ मुÉय Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता का यह समाधान हो जाता

है ͩक उसकȧ अपवाद èवǾप पǐरिèथǓतयɉ या उÈत ͪवǓनमा[ण ĤͩĐया कȧ Ûयून आवृͪƣ या ͩकसी

अÛय कारण से, िजÛहɅ वह ͧलͨखत मɅ अͧभͧलͨखत करे, èथापन मɅ Ǔनयोिजत कम[कार के बचाव

के ͧलए इस अनुसूची के सभी या कोइ[ उपबÛध आवæयक नहȣं हɇ तो वह ͧलͨखत Ĥमाण पğ

ɮवारा ऐसे èथापन को सभी या ͩकसी उपबÛध से ऐसी शतɟ के अधीन िजÛहɅ वह ǓनǑद[çट करे,

छूट दे सकेगा । ऐसा Ĥमाण-पğ मुÉय Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता ɮवारा कारणɉ को अͧभͧलͨखत

करके ͩकसी भी समय ĤǓतसंǿत कर सकेगा ।

पǐरͧशçट

सावधानी सूचना

1.

इस संयंğ मɅ िजन रसायनɉ का काय[ ͩकया जाता है, वे ͪवषैले हɇ ।

2.

इस ¢ेğ मɅ धूĨपान, खाना या पेय पीना, तàबाखू चबाना ĤǓतͪषɮध है । इस ¢ेğ मɅ कोइ[

खाने कȧ वèतु या पेय नहȣं लाया जाएगा ।

3.

इन रसायनɉ मɅ से कुछ रसायन चमड़ी ɮवारा सोखे जा सकते हɇ और ͪवषैला Ĥभाव पैदा कर

सकते हɇ।

4.

खाना खाने से पहले भलȣ Ĥकार Ĥ¢ालन करɅ ।

5.

पालȣ समाÜत होने पर अÍछȤ तरह èनान करɅ ।

6.

इस ¢ेğ मɅ काम करते हुए Ĥदाय ͩकए गए बचाव के कपड़े व उपकरणɉ का उपयोग करɅ ।

7.

कȧटनाशकɉ के कÛटेनर खाने कȧ सामĒी रखने के उपयोग मɅ न लाएं

8.

शरȣर के ͩकसी भी भाग पर या फश[ पर या काम कȧ बɇच पर रसायन फैल जाने पर उसे पानी

से त×काल धो Ǒदया जाए ।

9.

रसायन फैल जाने से संदूͪषत कपड़े त×काल अलग कर Ǒदए जाए ।

10.

इस ¢ेğ मɅ अͬधक सफाइ[ रखी जाएगी ।

11.

नंगे हाथɉ से कȧटनाशकɉ का काय[ न करɅ, हैÖडल लेग, कलछȤ का उपयोग करɅ ।

12.

जी-ͧमचलाना, उãटȣ आना, चÈकर आने जैसी बीमारȣ कȧ दशा मɅ ĤबÛधक को सूचना देवɅ,

जो इलाज हेतु आवæयक åयवèथा करɅगɅ ।

13.

सभी कम[कार अपने èवाèØय कȧ र¢ा हेतु Ǔनयͧमत Ǿप से ͪवǑहत ͬचͩक×सीय जाँच हेतु

ǐरपोट[ करɅ ।

अनुसूची-चौबीस

कारͧसÛनɉ जैǓनक(कैÛसरकारक) डाय इÛटरमीͫडयेट का ͪवǓनमा[ण या अͧभचालन

1. लागू होना- यह अनुसूची उन सभी कारखानɉ या उसके ͩकसी भाग को लागू होगी, जहाँ ͩक

ĤͩĐयाओं मɅ पैरा (3) और (4) मɅ उिãलͨखत पदाथ[ बनाए, ͪवǓनͧम[त ͩकए जाते हɇ, उनका काय[

का उपयोग ͩकया जाता है और उन उपदͧश[त ĤͩĐयाएँ, इसमɅ इसके पæचात् ‘उÈत ĤͩĐयाएं’ के

Ǿप मɅ ǓनǑद[çट कȧ गइ[ हɇ और ऐसे Ǔनदȶश का अͧभĤेत होगा, इस पैरा मɅ वͨण[त कोइ[ भी या सभी

ĤͩĐयाएँ ।

2. पǐरभाषाएँ- इस अनुसूची के Ĥयोजन के ͧलए-

(क) ‘Ǔनयंǒğत पदाथ[’ से अͧभĤेत है इस अनुसूची के पैरा (4) मɅ वͨण[त रासायǓनक पदाथ[;

(ख) ‘Ĥथम Ǔनयोजन’ से अͧभĤेत उÈत ĤͩĐयाओं मɅ Ĥथम Ǔनयोजन और ऐसी ĤͩĐयाओं मɅ

लगातार तीन केलेÖडर मास से अͬधक कȧ कालावͬध के ͧलए Ǔनयोजन समाÜत हो जाने के

उपराÛत पुनǓन[योजन से भी है;

(ग) ‘‘स¢म वायु Ǔनçकासक’ से अͧभĤेत ͩकसी èथान, जहाँ काम ͩकया जाता हो, से गैस, वाçप,

धूल या धूम को यांǒğक साधनɉ से Ĥभावशील ͩकए गए सीͧमत संवातन से है, ताͩक उस

èथान कȧ वायु मɅ उनके फैलाव को रोका जा सके । ͩकसी वायु Ǔनçकासक को उसी गैस,

वाçप, धूĨ और धूल जहाँ से उ×पÛन हो, उस ǒबÛदु से पैदा हुए धुएँ को हटाने मɅ असफल

रहे तो उसे स¢म नहȣं माना जाएगा; और

(घ) ‘ĤǓतͪषɮध पदाथ[’ से अͧभĤेत इस अनुसूची के पैरा (3) मɅ उिãलͨखत रासायǓनक पदाथɟ से

है।

3. ĤǓतͪषɮध पदाथ[- इस अनुसूची के Ĥयोजन के ͧलए Ǔनàनͧलͨखत रासायǓनक पदाथ[ ‘ĤǓतͪषɮध

पदाथ[’ के Ǿप मɅ वगीकृत हɉगे, केवल उस दशा को छोड़कर जबͩक यह पदाथ[ उपिèथत हɉगे या

रासायǓनक ĤǓतͩĐया मɅ उपो×पादक कȧ तरह बनɅगे और उनकȧ कुल साÛġता एक ĤǓतशत से

अͬधक नहȣं होगी

(क) वीटा-नेÜथाइल एमीन और उसके लवण;

(ख) बेÛजेडाइन और उसके लवण;

(ग) 4-अमीनो डाइͩफनाइल और उसके लवण;

(घ) 4-नाइĚोडाइͩफनाइल और उसके लवण; तथा

(ड़) इन योͬगकɉ से युÈत कोइ[ पदाथ[ ।

4. ‘Ǔनयंǒğत पदाथ[’- इस अनुसूची के Ĥयोजन के ͧलए Ǔनàनͧलͨखत रासायǓनक पदाथ[ ‘Ǔनयंǒğत

पदाथ[’ कȧ तरह वगȸकृत हɉगे

(क) अãफा-नेÝथाइल एमीन या एक ĤǓतशत से अनͬधक या बीटानेÜथाइल एमीन

युÈतअãफानेÜथाइल एमीन जो ͩक या तो रासायǓनक, ĤǓतͩĐया के उप-उ×पादन या अÛय

ͩकसी Ǿप मɅ हो और उसके लवण;

(ख) ओथȾ-टोãयूडाइन और उसके लवण;

(ग) डाइǓनिजडाइन और उसके लवण;

(घ) हाइ[ Èलोरो वैिÛजडाइन और उसके लवण;

(ड़) अराͧमन; और

(च) मÊनेɪट ।

5. Ǔनयोजन का ĤǓतषेध- ͩकसी èथापन, िजसमɅ ĤǓतͪषɮध पदाथɟ को बनाया, ͪवǓनͧम[त, Ĥसंèकृत

ͩकया जाता हो या उनका काय[ उपयोग ͩकया जाता हो, मɅ ͩकसी कम[कार को उÈत ĤͩĐयाओं मɅ

केवल उसी दशा मɅ के ͧसवाय जब ͩक मुÉय Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता ने पैरा (23) के अनुसार

छूट Ĥदान कȧ गइ[ हो, Ǔनयोिजत नहȣं ͩकया जाएगा ।

6. Ǔनयंǒğत पदाथɟ के Ĥसंèकरण या काय[ करने के ͧलए अपे¢ाएँ- (1) जहाँ कहȣं उपपैरा (4) मɅ

ǓनǑद[çट Ǔनयंǒğत पदाथ[ बनाए, ͪवǓनͧम[त, Ĥसंèकृत ͩकए जाते हɉ या उनका काय[ या उपयोग

ͩकया जाता हो, वहां कम[कारɉ ɮवारा जबͩक वे उÈत पदाथ[ के Ĥसंèकरण मɅ और उसके संयंğ के

अÛदर भÖडारण ¢ेğɉ के अनुसरण मɅ लगे होने के दौरान उÈत Ǔनयंǒğत पदाथ[ के æवाͧसत करने,

खाने अथवा शोͪषत करने से सभी åयवहाǐरक कदम उठाए जाएंगे ।

(2) जहाँ तक संभव होगा, सभी काय[ पूरȣ तरह बÛद Ĥणालȣ से ͩकए जाएंगे । जहाँ कहȣं ऐसे

बÛद आवरण संभव न हɉ, वहां उस ǒबÛदु पर, जहाँ से ĤͩĐया के दौरान Ǔनयंǒğत पदाथ[ के

वायुमंडल मɅ ͧमलने कȧ संभावना हो, स¢म वायु Ǔनçकासन ĤयुÈत ͩकया जाएगा ।

(3) Ǔनयंǒğत पदाथ[ èथापन मɅ, कस कर बÛद ͩकए गए कÛटेनरɉ मɅ हȣ ĤाÜत ͩकए जाएंगे और

केवल जब यह पदाथ[ ĤͩĐया या उपभोग मɅ हɉ, के अलावा वैसे हȣ रो जाएंगे । Ǔनयंǒğत

पदाथ[ èथापन से उपयुÈत Ĥकार के कस कर बÛद ͩकए गए कÛटेनरɉ मɅ हȣ भेजे जाएंगे ।

सभी कÛटेनरɉ पर उसके अÛतग[त वèतु के बारे मɅ बताते हुए èपçट लेबल लगे हɉगे।

7. åयिÈतगत सुर¢ा उपकरण- (1) उÈत ĤͩĐयाओं मɅ Ǔनयोिजत हर एक कम[कार को åयिÈतगत

सुर¢ा उपकरण कȧ Ǔनàनͧलͨखत वèतुओं कȧ åयवèथा कȧ जाएगी और वे उÛहɅ दȣ जाएंगी-

(क)

लàबे पतलून और पूरȣ बाह कȧ कमीजɅ या ओवराल और ͧशरèğाण, कमीजɅ या

ओवराल से गरदन को पूरȣ तौर से ढंका जाएगा ।

(ख) रबर के गम बूट ।

(2) उÈत ĤͩĐयाओं मɅ जब सामाÛय काय[ या आपातकाल के अवसर पर काय[ के दौरान चोट

का खतरा हो तो उनमɅ Ǔनयोिजत कम[कारɉ के उपयोग के ͧलए पया[Üत संÉया मɅ åयिÈतगत

सुर¢ा उपकरणɉ कȧ Ǔनàनͧलͨखत वèतुएँ Ĥदाय कȧ जाएंगी-

(क) हाथ के रबर के दèतानेय

(ख) रबर èĤनय और

(ग) एअर-लाइन-रेिèपरेटर या अÛय उपयुÈत रेिèपरेटरȣ सुर¢ा उपकरण ।

(3) åयिÈतगत सुर¢ा उपकरणɉ कȧ सभी वèतुओं को साफ और èवाèØयकारȣ दशा मɅ और

अÍछȤ ममत कȧ दशा मɅ अनुरͯ¢त करना ĤबÛधक कȧ िजàमेदारȣ होगी ।

8. िèğयɉ और अãपवय åयिÈतयɉ के Ǔनयोजन के संबंध मɅ ĤǓतषेध- ͩकसी कमरे मɅ िजसमɅ उÈत

ĤͩĐयाएँ चलाइ[ जाती हɉ, ͩकसी èğी या अãपवय åयिÈत को Ǔनयोिजत या काम करने कȧ

अनुमǓत नहȣं होगी ।

9. काम के कमरे के फश[- हर एक कमरे, िजसमɅ उÈत ĤͩĐया चलाइ[ जाती हो, के फश[-

(क) ͬचकने और जल-अभेɮय हɉगे, परÛतु यह ͩक फश[ Ǔनमा[ण मɅ एèफाãट या कोलतार का

उपयोग नहȣं होगा;

(ख) अÍछȤ मरàमत कȧ हालत मɅ अनुरͯ¢त हɉगे;

(ग) आसानी से सफाइ[ के ͧलए उपयुÈत ढलान युÈत और नालȣयुÈत हɉगे; और

(घ) ĤǓतǑदन धोए जाएँगे और धुलाइ[ का पानी बÛद नालȣ मɅ से सीवर मɅ जाएगा ।

10. खालȣ कÛटेनरɉ का Ǔनव[तन- Ǔनयंǒğत पदाथɟ को रखने के उपयोग मɅ ͧलए गए खालȣ कÛटेनरɉ

के ×यÈत ͩकए जाने के पूव[ उसकȧ अÛतव[èतुओं कȧ पूरे तौर पर सफाइ[ कȧ जाएगी और

ǓनिçĐय कारक अͧभकता[ से उनका उपचार ͩकया जाएगा ।

11. हाथ से काय[- Ǔनयंǒğत पदाथɟ को केवल दèतेयुÈत करछुल या बेलचे के साधन को छोड़कर

अÛय ͩकसी Ĥकार से ͧमͬĮत करने, भरने, खालȣ करने, काय[ करने कȧ अनुमǓत नहȣं होगी ।

ऐसे करछुल या बेलचɉ को रोजाना पूरȣ तरह से साफ ͩकया जाएगा ।

12. जोͨखम के संबंध मɅ अनुदेश - हर एक कम[कार को उÈत ĤͩĐया मɅ Ĥथम Ǔनयोजन पर उन

ͪवषैले पदाथɟ, िजनसे ͩक उसके आरͯ¢त रहने कȧ संभावना हो, के गुणɉ, उसमɅ अंतǓन[Ǒहत खतरɉ

तथा बरती जाने वालȣ पूवा[वधाǓनयɉ के बारे मɅ पूरȣ तरह अनुदेश Ǒदये जायɅगे। कम[कारɉ को

आपात िèथǓत से Ǔनपटने के ͧलये ͩकये जाने वाले उपायɉ के बारे मɅ भी अनुदेश Ǒदये जायɅगे।

13. सचेतक काड[- इस अनुसूची से संलÊन पǐरͧशçट मɅ ǓनǑद[çट Ĥǽप मɅ और उÈत ĤͩĐया मɅ

Ǔनयोिजत बहुतायत कम[कारɉ ɮवारा समझी जाने वालȣ भाषा मɅ छपवाकर èथापन मɅ Ĥमुख

èथानɉ मɅ, जहां यह पɪट असानी से देखे और सुगमता से पढ़े जा सके, पर सचेतक काड[ लगाए

जायɅगे। ऐसे सभी कम[कारɉ को सचेतक काड[ मɅ ǓनǑहत पूवा[वधाǓनयɉ के बारे मɅ समय-समय

पर अनुदेश देने कȧ åयवèथा Ĥबंधक ɮवारा कȧ जाएगी।

14. कामगारɉ के कत[å य- यह Ǔनयोिजत कम[कारɉ का कत[å य होगा कȧ वे è वयं को मूğ के

एÈ सफोͧलवेटȣव साईĚोलॉजी कȧ जाँच सǑहत अÛ य परȣ¢णɉ के ͧलए ͬचͩक×सा अͬधकारȣ

अथवा योÊ य ͬचͩक×सा å यवसायी के सम¢ Ĥè तुत रखɅ।

15. Ĥ¢ालन और èनान सुͪवधाएँ - (1) उÈत ĤͩĐयाओं मɅ Ǔनयोिजत सभी कम[कारɉ के उपयोग के

ͧलए Ǔनàनͧलͨखत Ĥ¢ालन और èथान कȧ सुͪवधाएं Ĥदाय कȧ जाएंगी और उÛहɅ साफ हालत

और अÍछȤ मरàमत कȧ दशा मɅ बनाए रखा जाएगा -

(क) ऐसे कम[कारɉ के ͧलए ĤǓत 5 कम[कारɉ के ͧलए कम से कम एक èटɇड पाइ[प और Ǔनरंतर

जल Ĥदाय युÈत छायादार Ĥ¢ालन èथान उपलÞध होगा। साथ मɅ हȣ वहां साफ तौͧलए,

साबुन, नाखुन साफ करने के Ħश का Ĥदाय होगा;

(ख) खंड (क) कɅ अधीन Ĥदाय èटɇड पाइ[पɉ मɅ से 50 ĤǓतशत èनानगारɉ मɅ हɉगे, जहां èथापन के

काय[ समय के दौरान और उसके 1 घंटे बाद तक गम[ और ठंडा दोनɉ Ĥकार का पानी

उपलÞध कराया जाएगा;

(ग) Ĥ¢ालन और èनान सुͪवधाएँ, उÈत ĤͩĐयाएँ जहां िèथत हो, उस ¢ेğ के समीप हȣ हɉगी;

(घ) हर एक कम[कार को åयिÈतगत तौर पर साफ तौͧलए Ĥदाय हɉगे; और

(ड) खंड (क) उिãलͨखत टɉǑटयɉ के अǓतǐरÈत हरेक तल पर एक èटɇड होगा, िजसमɅ गम[ पानी

उपलÞध कराया जाएगा।

(2) èथापन कȧ वǑद[यɉ और अÛय काम के कमरɉ कȧ हर रोज धुलाइ[ ͩकये जाने कȧ åयवèथा कȧ

जाएगी।

16. काय[ के कमरे मɅ खाɮय, पेय आǑद का ĤǓतषेध - ऐसे ͩकसी भी कमरे मɅ, जहां उÈत ĤͩĐया

चलाइ[ जाती है, कोइ[ भी कम[कार खाɮय वèतु, पेय, पान सुपारȣ या तंबाकू का उपयोग नहȣ

करेगा या धूĨपान नहȣ करेगा और कोइ[ भी कम[कार खाने या ͪवĮाम के अंतरालɉ मɅ ऐसे कमरɉ

मɅ नहȣ रहेगा।

17. Èलॉक ǽम - उÈत ĤͩĐया मɅ Ǔनयोिजत कम[कारɉ के उपयोग के ͧलए साफ और अÍछȤ मरàमत

कȧ दशा मɅ अनुरͯ¢त -

(क) Èलॉक ǽम उपलÞध होगा, िजसमɅ एक बाहर के कपड़ɉ के ͧलए और दूसरा काम के कपडɉ के

ͧलए, ऐसे दो खानɉ मɅ लॉकर हɉगे या और

(ख) लॉकर ǽम और भोजन क¢ से अलग एक ऐसे èथान कȧ åयवèथा होगी, जहां Ĥदाय ͩकए

गए सुर¢ा उपकरणɉ का भंडार ͩकया जा सकेगा और ये èथान ͩकसी उƣरदायी åयिÈत के

Ĥभार मɅ और साफ हालत मɅ रखे जाएंगे।

18. भोजन क¢ - उÈत ĤͩĐयाओं मɅ Ǔनयोिजत कम[कारɉ के, जो भोजन के मÚयावकाश के दौरान

èथापन Ĥ¢ेğ मɅ हȣ रह जाते हो, उपयोग के ͧलए एक भोजन क¢ बनाया और अनुरͯ¢त ͩकया

जाएगा, टेǒबलɉ और बेÛचɉ से सिÏजत तथा भोजन गम[ करने कȧ उपयुÈत साधन युÈत होगा।

19. Ĥ¢ालन हेतु समय कȧ अनुमǓत - उÈत ĤͩĐया मɅ Ǔनयोिजत हर एक कम[कार को èनान के ͧलए

हरेक पालȣ समाÜत होने से पूव[ 30 ͧमनट का समय Ǒदया जाएगा। इसके अǓतǐरÈत हर एक

भोजनावकाश के पहले Ĥ¢ालन के ͧलए 10 ͧमनट का समय Ǒदया जाएगा।

20. Ǔनयोिजत åयिÈतयɉ कȧ आयु पर Ǔनब[Ûधन- 40 वष[ से कम आयु के ͩकसी कम[कार को उÈत

ĤͩĐयाओं मɅ इस अनुसूची के èथापन को लागू होने के Ǒदनांक के पæचात् Ĥथम बार Ǔनयोिजत

नहȣं ͩकया जाएगा।

21. ͬचͩक×सीय परȣ¢ण - (1) उÈत ĤͩĐयाओं मɅ Ǔनयोिजत हर एक कम[कार का, उसके Ĥथम

Ǔनयोजन के 14 Ǒदन के अÛदर ͬचͩक×सा अͬधकारȣ ɮवारा परȣ¢ण ͩकया जाएगा। ऐसे परȣ¢ण

मɅ, ऐसी जांच, िजÛहɅ ͬचͩक×सा अͬधकारȣ उपयुÈत समझे, शाͧमल हɉगी और मूğ कȧ

एÈसफोͧलएǑटव साइटोलाजी सिàमͧलत हɉगी, ͩकसी भी कम[कार को उसके Ĥथम Ǔनयोजन के

14 Ǒदन पæचात् èथापन मɅ काम करने कȧ अनुमǓत नहȣं होगी, जब तक कȧ ͬचͩक×सा

अͬधकारȣ ɮवारा ऐसे Ǔनयोजन के ͧलए उसे ͩफट Ĥमाͨणत न कर Ǒदया जाए।

(2) उÈत ĤͩĐया मɅ Ǔनयोिजत हर एक कम[कार का 6 कलेÖडर मास मɅ कम से कम एक बार

ͬचͩक×सा अͬधकारȣ ɮवारा पुन: परȣ¢ण ͩकया जाएगा। ऐसे परȣ¢ण मɅ ऐसी जॉंच

सिàमͧलत होगी, िजÛहɅ ͬचͩक×सा अͬधकारȣ उपयुÈत समझे, लेͩकन मूğ कȧ

एÈसफोͧलएǑटव साइटोलाजी उसमɅ अवæय सिàमͧलत होगी।

(3) ͬचͩक×सा अͬधकारȣɮवारा उप-पैरा (1) के अधीन ͬचͩक×सीय परȣ¢ण ͩकए गए åयिÈत को

Ĥाǽप 29 मɅ ͩफटनेस का Ĥमाण-पğ Ǒदया जाएगा और उप-पैरा (2) के अधीन ͩकए गए

पुन: परȣ¢ण के अͧभलेख उसमɅ अंͩकत ͩकए जाएंगे, Ĥमाण-पğ èथापन के ĤबÛधक कȧ

अͧभर¢ा मɅ रखे जाएंगे। उप-पैरा (1) और (2) मɅ ǓनǑद[çट ͩकए गए एक परȣ¢ण के

अͧभलेख, िजसमɅ जॉंच कȧ ĤकृǓत व पǐरणाम भी सिàमͧलत हɉगे, ͬचͩक×सा

अͬधकारȣɮवारा Ĥǽप 30 मɅ èवाèØय रिजèटर मɅ अंͩकत ͩकए जाएंगे।

(4) ͩफटनेस का Ĥमाण-पğ और èवाèØय रिजèटर, Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता के Ǔनरȣ¢ण हेतु

त×काल उपलÞध हɉगे, रखे जाएंगे।

(5) हर एक èथापन या उसके भाग, िजन पर यह अनुसूची लागू होती हो, का अͬधभोगी-इस

अनुसूची के अÛतग[त आने वाले कम[कारɉ कȧ ͬचͩक×सीय Ǔनगरानी हेतु एक अह[ ͬचͩक×सा

åयवसायी कȧ å यवè था करेगा और उÈत ͬचͩक×सा åयवसायी को खÖड (क) मɅ ǓनǑद[çट

Ĥयोजन के ͧलए सभी आवæयक सुͪवधाएं Ĥदान करेगा।

(6) इस अनूसूची मɅ उã लेͨखत ĤͩĐयाओं पर Ǔनयोिजत Ĥ×येक कम[कार का ͬचͩक×सा अͬधकारȣ

ɮवारा परȣ¢ण ͩकया जाएगा। वह ĤǾप 29 पर ͩफटनेस Ĥमाण पğ जारȣ करेगा।

(7) यǑद ͩकसी भी समय ͬचͩक×सा अͬधकारȣ कȧ यह राय हो ͩक कोइ[ åयिÈत उÈत ĤͩĐयाओं

मɅ और आगे Ǔनयोजन हेतु इस आधार पर ͩफट नहȣं है ͩक उसमɅ ǓनरÛतर रहने से उसके

èवाèथय को हाǓन होगी तो वह अपने Ǔनçकषɟ को ͩफटनेस Ĥमाण-पğ और èवाèØय

रिजèटर ĤǾप 30 मɅ अंͩकत करेगा। इन दèतावेजɉ मɅ उसके Ǔनçकषɟ को Ĥͪविçट मɅ उस

अवͬध का उãलेख भी शाͧमल होगा, िजसके ͧलए वह उस åयिÈत को यथािèथǓत उÈत

ĤͩĐया मɅ या ͩकसी भी काय[ मɅ काम करने के ͧलए अनͩफट मानता है। काय[ के ͧलए

अनͩफट होने के कारण इस Ĥकार Ǔनलंǒबत åयिÈत को कारखाना ĤबÛधक ɮवारा

वैकिãपक èथापना सुͪवधा दȣ जाएगी, जब तक ͩक ͬचͩक×सा अͬधकारȣकȧ राय मɅ वह पूरȣ

तौर पर असमथ[ न हो गया हो और उस दशा मɅ Ĥभाͪवत åयिÈत को उपयुÈत तौर पर

पुनवा[ͧसत ͩकया जाएगा।

(8) ͩकसी åयिÈत को िजसे उप-पैरा (6) मɅ उãलेखानुसार अनͩफट पाया गया हो, उसे

पुनǓन[योजन अथवा काम करने कȧ अनुमǓत नहȣं होगी, जब तक ͩक उसे ͬचͩक×सा

अͬधकारȣ ɮवारा और परȣ¢ण के पæचात् Ǔनयोजन के ͧलए पुन: ͩफट Ĥमाͨणत न ͩकया

गया हो।

(9) ͩफटनेस के Ĥमाण पğ और èवाèØय रिजèटर Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता एवं ͬचͩक×सा

Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता को Ǔनरȣ¢ण हेतु त×काल उपलÞध हɉ, ऐसे रखे जाएंगे।

22. छूट-ĤǓतͪषɮध पदाथ[ - (1) मुÉय Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता ͧलͨखत Ĥमाण-पğ ɮवारा (िजसे

वह अपनी èवेÍछा से ͩकसी भी समय Ǔनरèत कर सकता है) ͩकसी ĤͩĐया, िजसके दौरान

ĤǓतͪषɮध पदाथ[ के बनाने, Ĥसंèकृत करने, ͪवǓनͧभ[त करने उसका काय[ या उपयोग ͩकया

जाता हो, को पैरा (5) के उपबÛधɉ से ऐसी शतɟ के अधीन, यǑद कोइ[ हɉ, िजÛहɅ वह उसमɅ

ǓनǑद[çट करɅ, छूट दे सकेगा। यǑद उसका यह समाधान हो जाता है ͩक ĤͩĐया पूरे तौर पर बÛद

और एयर टाइट शील Ĥणालȣ से इस Ĥकार कȧ जाती है ͩक ĤǓतͪषɮध पदाथ[ केबल उतनी हȣ

माğा, िजतनी ͩक ĤͩĐया के Ǔनयंğण हेतु अपेͯ¢त है या जैसी उ×पाद को ͩकसी भी ĤǓतͪषɮध

पदाथ[ से रǑहत बनाने के ͧलए आवæयक हो, से अनͬधक माğा मɅ नहȣं Ǔनकाला जाता।

(2) मुÉय Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता बेÛजे डाइन हाइĜोÈलोराइड के ͪवǓनमा[ण का या उपयोगकȧ

अनुमǓत दे सकता है, परÛतु ĤǓतबÛध यह है ͩक उससे संबंͬधत सभी ĤͩĐया पूरȣ तरह

बÛद Ĥणालȣ से इस Ĥकार कȧ जाती हɉ ͩक केवल बेÛजेडाइन हाइĜोÈलोराइड को छोड़कर

अÛय काय[ ĤǓतͪषɮध पदाथ[ केवल उतनी हȣ माğा मɅ, िजतनी ͩक ĤͩĐया के Ǔनयंğण के

Ĥयोजन जैसी ͩक उ×पादन कȧ ĤǓतͪषɮध पदाथ[ रǑहत बनाने के Ĥयोजन के ͧलए आवæयक

हो, अनͬधक नहȣं Ǔनकालȣ जाए और बेÛजेडाइन हाइĜोÈलोराइड जब ͩक पूण[ बÛद Ĥणालȣ

मɅ न हो, को छोड़कर, को सभी समय दो भाग बेÛजेडाइन हायĜोÈलोराइड को एक भाग

पानी से कम न हो, इस अनुपात मɅ गीला कर रखा जाए ।

23. छूट सामाÛय- यǑद ͩकसी èथापन के संबंध मɅ अपवाद èवǾप पǐरिèथǓतयɉ मɅ या ĤͩĐया को

Ûयून आवृͪƣ या अÛय ͩकसी कारण से मुÉय Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता का यह समाधान हो

जाता है ͩक इस अनुसूची के सभी या कोइ[ उपबÛध कम[कारɉ के बचाव के ͧलए आवæयक नहȣं हɇ

तो मुÉय Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता ͧलͨखत Ĥमाण- पğ (िजसे वह अपनी èवेÍछा से ͩकसी भी

समय Ǔनरèत कर सकता है) ऐसे èथापन को सभी या ऐसी ͩकसी भी उपबÛध से ऐसी शतɟ के

अधीन, यǑद कोइ[ हɉ, िजÛहɅ वह उसमɅ ǓनǑद[çट करɅ, छूट Ĥदान कर सकेगा।,

अनुसूची - पÍचीस

उÍच शोर èतर अÛ तǓन[Ǒहत करने वाले काय[

1. लागू होना- यह अनुसूची ͩकसी भी ͪवǓनमा[ण ĤͩĐयाओं मɅ सभी कायɟ, िजसमɅ उÍच शोर èतर हो,

को लागू होगी।

2. पǐरभाषाएँ- इस अनुसूची के Ĥयोजन के ͧलए-

(क) ‘शोर’ से अͧभĤेत अनचाहȣ ÚवǓनयɉ से है;

(ख) “उÍच सोर èतर’ से अͧभĤेत ए-वेटेड èकेल पर मापे गए शोर èतर से है, जो 90 डेसीबल 5

या उससे अͬधक हो;

(ग) ‘डेसीबेल’ से अͧभĤेत है बेल के दसवɅ भाग से है, जो ͩक ǓनǑद[çट या वाèतͪवक संÉयाओं के

अनुपात को åयÈत करने के ͧलए उपयोग ͩकए गए लोगरेͬथम पैमाने का मूल भाग है, बेल

संÉया इस अनुपात के 10 के आधार पर लोगरेͬथम को åयÈत करती है । शोर का èतर

(या ÚवǓन के दबाव का èतर 20 ग् 19-6 Ûयूटन ĤǓत वग[ मीटर या 0.0002 डायन ĤǓत

वग[ सेÛटȣमीटर, जो ͩक सुनने कȧ दहलȣज अथा[त औसतन èवèथ सुनने वाले को सुनाइ[

देने के ͧलये ËवाǓन का आवæयक Ûयूनतम èतर है, के समतुãय है, डेसीमल का सं¢ेप ǽप

डीबी है;

(घ) ‘आवृͪƣ’ से अͧभĤेत दाव पǐरवत[न कȧ दर जो सायकल ĤǓत सेकÖड या हट[ज मɅ åयÈत कȧ

जाती है;

(ड) ‘डीबीए’ डेसीबेल मɅ ÚवǓन èतर को åयÈत करता है, जो ͩक आउÛडेलेबल मीटर जो धीमी गǓत

से चͧलत मोटर और ए-वेटेड नेटवक[ पर संचाͧलत से मापी गइ[ हो;

(च) ‘ए-बेǑटंग’ से अͧभĤेत शोर मापने के Ĥयोजन के ͧलए ͪवͧभÛन आवृͪƣयɉ कȧ घवǓन कȧ

तीĭता के ͧलए ͩकए गए Đͧमक संशोधन से है, ताͩक एक यंğ ɮवारा मापी गइ[ ËवǓन के

दबाव का èतर मनुçय के काम ɮवारा वाèतͪवक Ǿप से अनुभव कȧ गइ[ ËवǓन के अनुसार हȣ

माप को Ĥकट करɅ ।

3. शोर से बचाव- (1) हरेक èथापन मɅ उपयुÈत अͧभयांǒğकȧ Ǔनयंğण या Ĥशासकȧय उपाय यह

सुǓनिæचत करने हेतु ͩकए जाएंगे ͩक जहाँ तक उपयुÈत Ǿप से åयवहाǐरक हो कोइ[ भी कम[कार

नीचे सारणी (1) और (2) मɅ ǓनǑद[çट अͬधकतम अनु£ेय शोर के अनावरण èतर से अͬधक के

ÚवǓन èतर से आरͯ¢त न हो-

सारणी - 1

ǓनरÛतर शोर कȧ िèथǓत मɅ अनु£ेय अनावरण

अनावरण का कुल समय ÚवǓन का दबाव èतर डीबीए

मɅ

(Ǔनरंतर या लघु अनावरण अवͬधयɉ मɅ)

ĤǓतǑदन घंटɉ मɅ

(1) (2)

8

30

6

92

4

95

3

97

2

100

11/2

105

1

102

3/4

107

1/2

110

1/4

115

ǑटÜपणी- (1) 115 डी.बी.ए. से अͬधक ͩकसी भी अनावरण कȧ अनुमǓत नहȣं होगी ।

(2) ͩकसी अंक और उसके त×काल ऊपर के या नीचे के अंक, जैसे ͩक सारणी के कॉलम (1) मɅ इंͬगत

है, के बीच मɅ आने वाले ͩकÛहȣ अनावरण अवͬध के ͧलए ËवाǓन के अनु£ेय दबाव का èतर

अनुपाǓतक आधार पर सीमांकन (Ēाफ) ɮवारा अवधाǐरत ͩकया जाएगा ।

सारणी - 2

झटके या आघात शोर के ͧलए अन£ेय अनावरण èतर

उÍचतम ÚवǓन का दबाव अनु£ेय झटकɉ या आघातɉ

èतर कȧ डीबी मɅ कȧ संÉया ĤǓतǑदन

(1)

(2)

140

100

435

345

130

1,000

125

3,160

120

10,000

ǑटÜपणी- (1) 140 डी.बी. उÍचतम ËवǓन èतर से अͬधक पर अनावरण कȧ अनुमǓत नहȣं होगी ।

(2) ͩकसी अंक ओर उसके त×काल ऊपर के या नीचे के अंक, जैसे ͩक सारणी के कॉलम (1) मɅ इंͬगत

है, के बीच मɅ आने वालȣ उÍचतम ËवǓन दाब èतर के ͧलए अनु£ेय ĤǓत Ǒदवस आधातɉ कȧ

संÉया अनुपाǓतक आधार पर सीमांकन (Ēाफ से) ɮवारा अवधाǐरत कȧ जाएगी।

(2) इस अनुसूची के Ĥयोजन के ͧलए यǑद ÚवǓन èतर मɅ पǐरवत[न एक सेकÖड या कम के अÛतराल मɅ

अͬधकतम अÛतǓन[Ǒहत हो तो उÈत शोर को ǓनरÛतर शोर माना जाएगा और सारणी-1 मɅ Ǒदया

हुआ मानदंड लागू होगा । अÛय िèथǓतयɉ मɅ शोर को झटके का या आघातजÛय शोर मानते हुए

सारणी- 2 मɅ Ǒदया हुआ मानदंड लागू होगा ।

(3) जब दैǓनक शोर अनावरण मɅ ͪवͧभÛन èतरɉ कȧ शोर अनावरण कȧ दो या अͬधक कालावͬध

शाͧमल हो तो उनके अकेले अलग Ĥभाव के बजाए सिàमͧलत Ĥभाव का आकलन करना होगा ।

यǑद Ǔनàन सूğ का योग इकाइ[ से अͬधक हो तो संयुÈत Ĥभाव कȧ सीमा से अͬधक माना जाना

चाǑहए ।

क1 + क2 + कन

ट1

ट2

टन

यहां क1, क2 आǑद एक ǓनǑद[çट शोर के èतर पर अनावरण के वाèतͪवक कुल समय को åयÈत

करते हɇ और ट1- ट2, आǑद उÈत èतर पर अͬधकतम अनु£ेय अनावरण समय को åयÈत करते

हɇ । उपरोÈत संगणना मɅ 90 डीबीए से कम èतर के शोर अनावरण को छोड़ा जा सकता है ।

(4) जहाँ उप-पैरा (1) मɅ ͪवǓनǑद[çट शोर अनावरण èतर को उपयुÈत åयवहाǐरक अͧभयांǒğकȧय

Ǔनयंğण या Ĥशासकȧय उपायɉ ɮवारा कम करना संभव न हो, वहां जहां तक संभव हो वहां तक

ऐसे उपायɉ ɮवारा शोर अनावरण कम ͩकया जाएगा और हरेक अनावृƣ कम[कार को उपयुÈत

इअर ĤोटेÈटर Ĥदाय ͩकए जɉगे, ताͩक उसका शोर से अनावरण उप-पैरा (1) मɅ ͪवǓनǑद[çट स्तर

तक कम ͩकया जा सके ।

(5) जहाँ उप-पैरा (4) के अनुसार Ĥदाय ͩकए गए इअर ĤोटेÈटर, कम[कार ɮवारा उसे पहनने पर भी

उसके कानɉ तक पहुंचने वाले शोर को, जैसा ͩक डीबीए मɅ उÈत इअर ĤोटेÈटर के संबंध मɅ कम

ͩकया जाकर Ǔनयत ͩकया जाबे । सारणी 1 और 2, जैसी भी िèथǓत हो के अधीन अनु£ेय èतर

तक कम न ͩकया जा सके तो शोर अनावरण कालावͬध संबंͬधत उप-पैरा (1) मɅ ͪवǓनǑद[çट

अनु£ेय अनावरण तक उपयुÈत Ǿप से घटाइ[ जाएगी ।

(6) (क) उन सभी कारणɉ मɅ जहाँ मौजूद ÚवǓन èतर उप-पैरा (1) मɅ ǒबǓनǑद[çट अनु£ेय èतर से

अͬधक हो, वहाँ Įवण संर¢ण के Ĥभावी उपाय ͩकए जाएंगे । जैसा ͩक अनु£ेय èतर से

अͬधक èतर पर अनावृƣ कम[कारɉ का Ǔनयोजन पूव[ और समयबɮध सवȶ¢ण ͩकया जाना

और ऐसे कम[कारɉ का या तो उनके शोर èतर के अनावरण कȧ कालावͬध कम करके या उÛहɅ

जहाँ शोर èतर तुलना×मक Ǿप से कम हो, वह èथानांतǐरत करके या अÛय उपयुÈत साधन

से पुनव[ͧसत ͩकया जाएगा ।

(ख) उप-पैरा (1) मɅ ͪवǓनǑद[çट अͬधकतम अनु£ेय अनावरण èतर से अͬधक शोर के ¢ेğɉ मɅ

Ǔनयोिजत हर एक कम[कार का ͬचͩक×सा अͬधकारȣɮवारा उसके Ĥथम Ǔनयोजन से 14 Ǒदन

के भीतर Įवण ¢मता परȣ¢ण ͩकया जाएगा और उसके बाद हर एक 12 मास मɅ कम से

कम एक बार उनका पुन: परȣ¢ण ͩकया जाएगा । ऐसे Ĥारिàभक और समयबɮध परȣ¢णɉ मɅ

ऐसी जांच, िजÛहɅ ͬचͩक×सा अͬधकारȣ उपयुÈत समझे, शाͧमल होगी और उसमɅ 125, 250,

500, 1000, 2000, 4000 तथा 8000 साइͩकल ĤǓत सेकÖड के शुɮध èवरɉ के ͧलए Įवण

सीमा का अवधारण शाͧमल होगा।

4. ͬचͩक×सा अͬधकारȣ ɮवारा ͬचͩक× सकȧय परȣ¢ण तथा जाँच - (1) ͬचͩक×सा अͬधकारȣ इस

अनुसूची मɅ उã लेͨखत Ĥͩकयाओे मɅ Ǔनयोिजत Ĥ×येक कम[कार का परȣ¢ण करेगा । वह Ĥपğ

29 पर ͩफटनेस Ĥमाण-पğ जारȣ करेगा।

(2) यǑद ͩकसी समय ͬचͩक×सा अͬधकारȣ कȧ राय मɅ कोइ[ कम[कार वाǓत पेय का ͪवǓनमा[ण तथा

उससे Ĥासंͬगक ĤͩĐया मɅ Ǔनयोजन हेतु और आगे के आधारɉ पर ͩफट नहȣं पाया जाता है

ͩक वहाँ ǓनरÛतर बने रहने से उसके èवाèØय को खतरा होगा तो वह उÈत Ĥमाण-पğ मɅ

तथा èवाèØय रिजèटर मɅ अपने ǓनçकषȾ को अͧभͧलͨखत करेगा । उसके ǓनçकषȾ कȧ इन

दèतावेजɉ मɅ कȧ गइ[ Ĥͪविçट मɅ उस कालावͬध को भी उिãलͨखत ͩकया जाएगा, िजसमɅ

यह समझा जाता है ͩक उÈत åयिÈत उÈत ĤͩĐया मɅ काय[ के ͧलए अनͩफट है । इस

Ĥकार के अवसरɉ मɅ घोͪषत अनͩफट åयिÈत को वैकिãपक èथान पर रखे जाने कȧ सुͪवधा

होगी, जब तक ͩक वह ͬचͩक×सा अͬधकारȣ कȧ राय मɅ पूरȣ तौर पर असमथ[ न हो गया हो,

उस दशा मɅ Ĥभाͪवत åयिÈत का उपयुÈत Ĥकार से पुनवा[स ͩकया जाएगा ।

(3) कोइ[ भी åयिÈत अनͩफट पाया गया हो, उसे उÈत ĤͩĐया मɅ जब तक पुन: Ǔनयोिजत नहȣं

ͩकया जाएगा या उसे काम करने कȧ अनुमǓत नहȣं दȣ जाएगी, जब तक ͬचͩक×सा

अͬधकारȣ ने और परȣ¢ण करने के पæचात् उसे पुन: उन ĤͩĐयाओं मɅ Ǔनयोजन के ͧलए

ͩफट Ĥमाणीकृत न कर Ǒदया हो।

(4) ͩफटनेस के Ĥमाण-पğ तथा èवाèØय रिजèटर Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता-सह-सुͪवधाĤदाता-

सह-सुͪवधाĤदाता

एवं

मेͫडकल

Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता-सह-सुͪवधाĤदाता-सह-

सुͪवधाĤदाता को जाँच हेतु सुगमता से उपलÞध हɉ, ऐसे रखे जावɅगे ।

अनुसूची-छÞबीस

ͪवèकोस ĤͩĐया ɮवारा रैयान (कृǒğम रेशम) का ͪवǓनमा[ण

1. पǐरभाषाएँ- इस अनुसूची के Ĥयोजन के ͧलए-

(क) ‘अनुमोǑदत’ से अͧभĤेत मुÉय Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता ɮवारा त×समय लेखी मɅ

अनुमोǑदत;

(ख) ‘ĦीǑदंग-एĤैटस’ से अͧभĤेत एक ͧशरèğाण या मुखौटा, िजसमɅ आवæयक संयोजन हो ओर

िजसकȧ सहायता से उसका ͪवषैले दम घɉटू अथवा असहनीय वातावरण मɅ उपयोग करने

वाला åयिÈत अदूͪषतहवा èवाͧसत कर सके या कोइ[ अÛय अनुमोǑदत उपकरण;

(ग) ‘चन[’ से अͧभĤेत उस पाğ से है, िजसमɅ ¢ारȣय सैãयूलोज पलप काब[न-डाइ-सãफाइड से

उपचाǐरत ͩकया जाए;

(घ) ‘डिàपंग’ से अͧभĤेत सूखे चन[ से सैãयूलोज जैÛथेट िजडाãवर (घोलक) मɅ èथानाÛतरण;

(ड) ‘स¢म वायु Ǔनçकासक’ से अͧभĤेत ͩकसी गैस अथवा वाçप को हटाने के ͧलए यांǒğकȧय

साधनɉ ɮवारा सीͧमत संवातन से है, ताͩक वह ͩकसी ऐसे èथान मɅ, जहां काम ͩकया जाता

हो, कȧ हवा मɅ उनका Ǔन:सृत होना रोका जा सके । ͩकसी वायु Ǔनçकासक को यǑद वह उस

ǒबÛदु पर, जहाँ ऐसी गैस या घूम उ×पÛन होती हो, वहाँ से पैदा हुइ[ गैस या घूम को Ĥभावी

Ǿप से Ǔनयंǒğत करने मɅ असफल हो तो उसे स¢म नहȣं माना जाएगा;

(च) ‘Ýयूम ĤͩĐया’ से अͧभĤेत ͩकसी ऐसी ĤͩĐया से है, िजसमɅ काब[न-डाय-सãफाइड या

डायĜोजन सãफाइड का उ×पादन, उपयोग या ͪवसज[न होता है;

(छ) ‘लाइफ बैãट’ से अͧभĤेत चमड़े या अÛय उपयुÈत पदाथ[ से बने बैãट से, िजसे ͩक शरȣर के

चारɉ और सुर¢ापूव[क कसा जा सके और िजसमɅ उपयुÈत लंबाइ[ कȧ रèसी जुड़ी हुइ[ हो

और िजनमɅ हर एक पया[Üत Ǿप से मजबूत हो, ताͩक वह मनुçय का वजन झेल सके ।

(ज) ‘सुर¢ा उपकरण’ से अͧभĤेत उपयुÈत पदाथ[ के बने एĤन, चæमे, मुखौटे, आवरण (शीãड)

जूते, दèताने और ओवराल से है ।

2. संवातन- (1) सभी कमरɉ मɅ, जहाँ Ýयूम ĤͩĐया जलायी जाती हो, ĤाकृǓतक या यांǒğक साधन से

पया[Üत संवातन होगा, ताͩक अÛय Ǔनयंğणकारȣ साधनɉ के साथ-साथ हर एक काय[ के वातावरण

को वायु मɅ काब[न-डाय-सãफाइड और हायĜोजन सãफाइड कȧ साÛġता अनु£ेय सीमा के अÛदर

Ǔनयंǒğत कȧ जा सके।

(2) उप-पैरा (1) कȧ अपे¢ाओं के होते हुए भी Ǔनàनͧलͨखत जगहɉ पर हवा मɅकाब[न-डाय-

सãफाइड और हायĜोजन सãफाइड कȧ साÛġता Ǔनयंǒğत करने के ͧलए स¢म वायु

Ǔनçकासक लगाये और अनुरͯ¢त ͩकए जाएंगे-

(क) सूखे चन[ के डिàपंग हौपर,

(ख) िèपǓनंग मशीनɅ,

(ग) èटेपल फायबर िèपǓनंग मɅ ĤयुÈत Ěायो-रोलर और कट[स[,

(घ) यान[ कैÈस के ͧलए हायĜो एÈस ĚेÈटस[,

(ड) उपचार के बाद ĤͩĐयाएं, और

(च) िèपन बाथ ।

(3) èटेपल फायबर िèपǓनंग मɅ ĤयुÈत Ěायो रोलस[ और कɪ[स का जहां तक संबंध है, उप-पैरा

(1) मɅ चाहेनुसार लगाए गए वायु Ǔनçकासक कȧ Ĥभावशीलता सुǓनिæचत करने के ͧलए,

उÛहɅ जहाँ तक åयवहाय[ हो पूरȣ तरह चारɉ ओर से बÛद कराया जाएगा और ͪवͧभÛन Ǒहèसɉ

उपयुÈत शɪ[स हɉगे, ताͩक काय[ के वातावरण मɅ Ǔन:सृत काब[न-डाय-सãफाइड और

हायĜोजन सãफाइड कȧ माğा मɅ बगैर अनावæयक वृɮͬध ͩकए अपेͯ¢त काय[ ͩकए जाते रहे

है।

(4) ͩकसी सूखे चन[ कȧ उसकȧ ĤǓतͩĐया पूरȣ होने के बाद पहले अवशेष काब[न-डाय-सãफाइड कȧ

वाçप को, वाçप Ǔनçकासन कȧ स¢म व उपयुÈत åयवèथा चालू कर Ǔनçकाͧसत ͩकए बगैर

नहȣं खोला जाएगा और उÈत åयवèथा जब तक चन[ खुला होगा, जब तक ǓनरÛतर चालू

रहेगी ।

(5) जब कभी उप-पैरा(2), (3) और (4) कȧ अपे¢ाओं को पूरा करने के Ĥयोजन के ͧलए

सामाÛयत: अपेͯ¢त संवातन उपकरण अĤभावी असफल हो जाए या ͩकसी भी Ĥयोजन के

ͧलए बÛद ͩकए जावɅ तो उन कायɟ ¢ेğɉ मɅ जहाँ उिãलͨखत उप-पैरा मɅ ͪवǓनǑद[çट उपकरण

या ĤͩĐयाएँ उपयोग मɅ हो, वहाँ से िजतना शीē संभव हो और ͩकसी भी िèथǓत मɅ ऐसी

घटना होने पर 15 ͧमनट के अÛदर हȣ सभी åयिÈतयɉ से यह अपेͯ¢त होगा ͩक वे उÈत

èथान छोड़ दɅ ।

(6) (एक) उप-पैरा (2), (3) और (4) मɅ अपेͯ¢त Ĥयोजनɉ के ͧलए लगाइ[ गइ[ सभी संवातन

Ĥणालȣ का िजàमेदार åयिÈत ɮवारा Ĥ×येक सÜताह मɅ एक बार परȣ¢ण तथा जाँच कȧ

जाएगी । स¢म åयिÈत ɮवारा हर एक 12 मास कȧ अवͬध के दौरान एक बार उनका पूरȣ

तौर पर परȣ¢ण और जाँच कȧ जावेगी । ऐसे परȣ¢ण और जाँच मɅ ͩकसी Ĥकार के दोष

पाने पर उÛहɅ त×काल सुधारा जाएगा ।

(दो) ऐसे परȣ¢ण और जाँच के ͪववरण और Ĥणालȣ कȧ हालत और आवæयक पायी गइ[

मरàमत या पǐरवत[न, यǑद कोइ[ हो, का ͪववरणयुÈत एक रिजèटर रखा जाएगा और

जो Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता को Ǔनरȣ¢ण के ͧलए उपलÞध होगा ।

3. िèपǓनंग मशीनɉ से ¢ैपय (वैèट)- िèपǓनंग मशीनɉ से Ǔनकले वैèटयान[ को कसे हुए बÛद

ढÈकनयुÈत उपयुÈत कÛटेनरɉ मɅ इकɪठा ͩकया जाएगा । ऐसे वेèट को अदूͪषत करने के बाद

िजतना शीē संभव होगा Ǔनव[तन कर Ǒदया जाएगा ।

4. सूखे चन[ कȧ लाइǓनंग- सभी सूखे चन[ कȧ अÛदǾनी सतह पर न ͬचपकने वाले पेÛट कȧ परत

चढ़ाइ[ जाएगी, ताͩक सैãयूलोज जैÛथेट चन[ कȧ सतह पर न ͬचपके ऐसी सतह अÍछȤ दशा मɅ

अनुरͯ¢त कȧ जाएगी ।

5. एअर मानीटǐरंग- (1) Ǔनयंğक साधनɉ कȧ Ĥभावशीलता सुǓनिæचत करने के ͧलए कम से कम एक

बार हर एक पालȣ मɅ हवा मɅ काब[न-डाय-सãफाइड और हायĜोजन सãफाइड को मानीटर ͩकया

जाएगा और इस Ĥकार ĤाÜत पǐरणामɉ को इस Ĥयोजन के ͧलए ǒबशेष तौर पर रखे गए रिजèटर

मɅ अंͩकत ͩकया जाएगा ।

(2)

उप-पैरा (1) कȧ अपे¢ाओं के Ĥयोजन के ͧलए ता×काͧलक गैस ͫडटेÈटर ɪयूब का उपयोग

नहȣं ͩकया जाएगा । दस ͧमनट से कम न हो, ऐसी अवͬध मɅ हवा का सैàपल इकɪठा

ͩकया जाएगा और अनुमोǑदत पɮधǓत से उसका ͪवæलेषण ͩकया जाएगा। वे èथान जहाँ

ऐसी मानीटǐरंग कȧ जाना है, Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता ɮवारा Ǔनदेͧशत ͩकए जाएंगे ।

(3)

यǑद काब[न-डाय-सãफाइड या हायĜोजन सãफाइड कȧ साÛġता जैसी कȧ ऐसी वाçप या

गैस कȧ अनु£ेय सीमा Ǔनयम 124-क मɅ ǓनǑद[çट है, से अͬधक होती है तो हवा मɅ ऐसे

Ĥदूषण कȧ साÛġता Ǔनयंǒğत करने के ͧलए उपयुÈत कदम उठाये जावɅगे । ऐसी ͩकसी

घटना कȧ सूचना मुÉय Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता को त×काल दȣ जाएगी।

6. Ýयूम ĤͩĐया के कमरे मɅ ǽकने पर Ǔनब[Ûधन- कोइ[ भी åयिÈत भोजनावकाश या ͪवĮाम के

मÚयाÛतर के दौरान मɅ ͩकसी कमरे मɅ, जहाँ Ýयूम ĤͩĐया चलती हो, नहȣं ǽकेगा ।

7. अãपवय åयिÈतयɉ के Ǔनयोजन के संबंध मɅ ĤǓतषेध- ͩकसी Ýयूम ĤͩĐया या ͩकसी कमरे मɅ

जहाँ ऐसी ĤͩĐया चलाइ[ जाती हो, ͩकसी अãपबय åयिÈत को Ǔनयोिजत या काम करने कȧ

अनुमǓत नहȣं होगी ।

8. सुर¢ा उपकरण- (1) नीचे सारणी मɅ ͪवǓनǑद[çट ͩकए गए अनुसार उसमɅ ǓनǑद[çट ĤͩĐया मɅ

Ǔनयोिजत åयिÈतयɉ के उपयोग के ͧलए अͬधभोगी सुर¢ा उपकरणɉ का Ĥदाय करेगा और उÛहɅ

अÍछȤ दशा मɅ अनुरͯ¢त रखेगा ।

सारणी

ĤͩĐया बचाव उपकरण

(1)

(2)

1. सàपूण[ डिàपंग ओवराल, मुखोटा, दèताने, जूते

(सभी उपयुÈत पदाथ[ के बने हुए)

2. िèपǓनंग उपयुÈत एĤन, दèताने और जूते

3. ĤͩĐयाएँ िजनमɅ ͪवèकोस घोल से संपक[ होता उपयुÈत दèताने और जूते

है या संपक[ होने कȧ संभावना है ।

4. सãफर का काय[

उपयुÈत रासायǓनक चæमे

5. कोइ[ अÛय ĤͩĐया, िजसमɅ खतरनाक Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता ͧलͨखत आदेश

ɮवारा ͩकए रसायनɉ

ɮवारा गए अनुसार

से सàपक[ सिàमͧलत हो ।

सुर¢ा उपकरण

(2) कम[कारɉ को Ĥदाय ͩकए गए सुर¢ा उपकरणɉ के भÖडारण के ͧलए ͪवशेष तौर पर पृथक कमरा,

कमरे या लाकस[ हɉगे और ऐसे उपकरण इस Ĥकार बनाए गए कमरे या लाकस[ के अलावा अÛय

दूसरे èथान पर भÖडाǐरत नहȣं ͩकए जाएंगे ।

9. सांस लेने के उपकरण- (1) हर एक èथापन मɅ, जहाँ Ýयूम ĤͩĐयाएं चलती हɇ, पया[Üत Ǿप से-

(क) ĦीǑदंग एĤेटस;

(ख) आÈसीजन और उसके इèतेमाल के ͧलए उपयुÈत उपकरण; और

(ग) लाइफ बैãट;

का Ĥदाय ͩकया जाएगा ।

(2) (एक) उप-पैरा (1) मɅ ǓनǑद[çट ĦीǑदंग एĤेटस और अÛय उपकरण अÍछȤ दशा मɅ असुरͯ¢त हɉगे

और उपयुÈत èथानɉ पर रखे जावɅगे, ताͩक वे सुगमता से उपलÞध हो सकɅ ।

(दो) उप-पैरा (1) के खंड (क) और (ख) मɅ ǓनǑद[çट ĦीǑदंग एĤेटस और अÛय उपकरण उपयुÈत

मÚयांतर से साफ और अदूͪषत ͩकए जावɅगे और हर एक मास मɅ ͩकसी िजàमेदार åयिÈत

ɮवारा एक बार उनका पूरȣ तौर पर Ǔनरȣ¢ण ͩकया जाएगा ।

(तीन) उपखंड (1) मɅ ǓनǑद[çट ĦीǑदंग एĤेटस और अÛय उपकरणɉ कȧ अनुर¢ण और दशा मɅ उãलेख

इस Ĥयोजन के ͧलए रखे गए रिजèटर मɅ अंͩकत ͩकए जावɅगे, जो Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता

को Ǔनरȣ¢ण हेतु त×काल उपलÞध होगा ।

(3)

ĦीǑदंग एĤेटस का उपयोग करने और कृǒğम सांस Ǒदए जाने के ͧलए पया[Üत संÉया मɅ

कम[कारɉ को Ĥͧशͯ¢त और समयबɮध Ǿप से पुन: Ĥͧशͯ¢त ͩकया जावेगा, ताͩक इस Ĥकार

Ĥͧशͯ¢त कम से कम दो åयिÈत सभी काय[ कȧ अवͬध के दौरान हर एक कमरे मɅ जहाँ Ýयूम

ĤͩĐया चलती हो, उपलÞध हɉ ।

(4) ĦीǑदंग एĤेटस को उपयुÈत लेबल लगाकर साफ, सूखे और हलके खोल मɅ रखा जाएगा और यǑद

उसके Ýयूम से Ĥभाͪवत होने कȧ संभावना हो तो उपयुÈत कÛटेनर मɅ रखकर उÛहɅ सुरͯ¢त ͩकया

जाएगा ।

(5) उप-पैरा (1) मɅ ͪवǓनǑद[çट ͩकसी काय[, िजसके ͧलए ĦीǑदंग एĤेटस उÈत पैरा के अधीन Ĥदाय

ͩकया जाना आवæयक हो, करने के ͧलए ͩकसी åयिÈत को Ǔनयोिजत नहȣं ͩकया जाएगा, जब तक

ͩक उसे उÈत उपकरण को ठȤक Ĥकार उपयोग करने के पूरȣ तरह अनुदेश न दे Ǒदए गए हɉ ।

(6) उप-पैरा (1) के अनुसरण मɅ Ĥदाय ͩकया गया कोइ[ ĦीǑदंग एĤेटस जो एक åयिÈत ɮवारा पहना

जा चुका है, दूसरे åयिÈत ɮवारा नहȣं पहना जावेगा, जब तक ͩक आͨखरȣ पहने जाने के बाद उसे

पूरȣ तौर पर साफ और अदूͪषत न कर Ǒदया गया हो और उस åयिÈत को उÈत उपकरण को ठȤक

Ĥकार उपयोग करने के बारे मɅ समुͬचत अनुदेश न दे Ǒदए गए हɉ ।

10. ͪवɮयुत ͩफǑटंग- ͩकसी ऐसे कमरे िजसमɅ काब[न-डाय-सãफाइड का उ×पादन, उपयोग या

उ×सिज[त या िèपǓनंग Ǿम के अलावा काय[ के वातावरण मɅ उसके उ×सिज[त हो जाने कȧ संभावना

हो, मɅ सभी ͪवɮयुत ͩफǑटंग Ýलेम Ĥूफ संरचना कȧ होगी और सभी ͪवɮयुत संवाहक या तो धातु

के कÛडî◌ूट या सीसा मढ़े हुए हɉगे ।

11. धूĨपान के संबंध मɅ ĤǓतषेध आǑद- ͩकसी ऐसे कमरे, िजसमɅ Ýयूम ĤͩĐया चलाइ[ जाती हो, मɅ

कोइ[ भी åयिÈत धूĨपान नहȣं करेगा । माͬचस, आग या अनावृͪƣ रोशनी या ͬचंगारȣ पैदा करने

का कोइ[ अÛय साधन नहȣं ले जाएगा । बहुतायत कम[कारɉ ɮवारा समझी जाने वालȣ भाषा मɅ

संयंğ मɅ धूĨपान करना और माͬचस, आग या अनावृƣ रोशनी अथवा अनावृƣ रोशǓनयाँ, ͬचंगारȣ

पैदा करने का कोइ[ अÛय कोइ[ साधन ऐसे कमरɉ मɅ ले जाना, ĤǓतͪषɮध करने कȧ सूचना संयंğ

मɅ के मुÉय-मुÉय èथानɉ पर ͬचपकाइ[ जावɅगी :

परÛतु यह ͩक आग, अनावृƣ रोशनी या अनावृƣ ͬचंगारȣ उ×पÛन करने के अÛय साधन

जब ĤͩĐया के Ĥयोजन के ͧलए आवæयक हɉ तो वे िजàमेदार åयिÈत के Ǔनदȶशानुसार ऐसे कमरɉ

मɅ ले जाए जा सकɅ गे ।

12. Ĥ¢ालन और èनान सुͪवधाएँ- (1) इस अनुसूची के दायरे मɅ आने वालȣ ĤͩĐयाओं मɅ Ǔनयोिजत

सभी कम[कारɉ के उपयोग के ͧलए पया[Üत Ĥ¢ालन और èनान करने के èथान, जो हर एक 25

Ǔनयोिजत åयिÈत के ͧलए एक कȧ दर से हɉगे, छायादार èथान मɅ ǓनरÛतर जल ĤदाययुÈत Ǿप

मɅ उपलÞध हɉगे तथा वे साफ हालत और अÍछȤ मरàमत कȧ हुइ[ दशा मɅ अनुरͯ¢त ͩकए जाएंगे।

(2) Ĥ¢ालन èथान पर एक मीटर से अनͬधक दूरȣ के अÛतराल पर èटेÖड पाइप लगे हɉगे ।

(3) Ĥ¢ालन èथानɉ कȧ कुल संÉया के आधे èथानɉ पर èनानागार हɉगे ।

(4) उपयुÈत पदाथ[ के बने पया[Üत तौͧलए Ĥदाय हɉगे ।

परÛतु यǑद Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता ɮवारा यǑद ऐसा आदेश Ǒदया जाए ͩक हर एक

कम[कार को åयिÈतगत Ǿप से तौͧलए Ǒदए जाएं तो तदनुसार ऐसे तौͧलए Ĥदान ͩकए जाएंगे ।

(5) पया[Üत साबुन और नाखून साफ करने के Ħश Ĥदाय हɉगे ।

13. ͪवĮाम गृह- (1) ͩफलामɇट यान[ िèपǓनंग ĤͩĐया के डिàफंग कायɟ मɅ लगाए गए कम[कारɉ के

ͧलए ͪवĮाम क¢ Ĥदाय हɉगे ।

(2) ऐसे ͪवĮाम क¢ मɅ बैठने कȧ पया[Üत åयवèथा होगी और èवÍछ हवा Ĥदाय होगी ।

14. सावधानी सूचनाएँ और अनुदेश- (1) Ǔनàनͧलͨखत सूचनाएँ हर एक Ýयूम ĤͩĐया के कमरे मɅ

Ĥमुख तौर पर Ĥदͧश[त कȧ जाएंगी ।

सावधानी कȧ सूचनाएँ;

(1) इस कमरे मɅ काब[न-डाय-सãफाइड (सी-एस-2) और हायĜोजन सल्◌्फाइड (एच-2-एस) गैस

उपिèथत हो सकती है, जो èवाèØय के ͧलए खतरनाक है ।

(2) सुर¢ा अनुदेशɉ का पालन करɅ ।

(3) जब अपेͯ¢त हो सुर¢ा उपकरणɉ और ĦीǑदंग एĤेटस का उपयोग करɅ ।

(4) इस ¢ेğ मɅ धूĨपान पूण[त: ĤǓतͪषɮध है ।

यह सूचना बहुतायत कम[कारɉ ɮवारा समझी जाने वालȣ भाषा मɅ होगी और जहाँ आसानी

और सुगमता से पढ़ȣ जा सके, वहाँ Ĥदͧश[त होगी । यǑद कोइ[ कम[कार अनपढ़ हो तो उसे Ĥदͧश[त

सूचनाओं के अÛतͪव[çट बातɉ के बारे मɅ सावधानी से èपçटȣकरण और समझाइश देने के ͧलए

Ĥभावी कदम उठाए जाएंगे ।

(2) हर एक कम[कार Ýयूम ĤͩĐया के कमरे मɅ Ǔनयोिजत हो, उसे उनके काम से जुड़े हुए

èवाèØय के खतरɉ और बचाव के उपायɉ और उनको èवयं के बचाने कȧ पɮधǓत के बारे मɅ

अनुदेश देने कȧ åयवèथा कȧ जाएगी । ऐसे अनुदेश उसके Ĥथम Ǔनयोजन पर और

Ǔनयतकाͧलक Ǿप से पुन: Ǒदए जाएंगे ।

(3) सरल और ͪवशेष अनुदेश तैयार ͩकए जाएंगे, ताͩक यह सुǓनिæचत हो ͩक आपातकालȣन

िèथǓत मɅ काब[न-डाय-सãफाइड और हायĜोजन सãफाइड बाहर Ǔनकलने पर Ĥभावी उपाय

करना सुǓनिæचत हो । यह अनुदेश संबंͬधत ¢ेğɉ मɅ Ĥदͧश[त हɉगे और वहाँ के कम[कारɉ कȧ

उसी आपात िèथǓत मɅ ͩकए जाने वाले कायɟ के बारे मɅ अनुदेश और Ĥͧशͯ¢त ͩकया

जाएगा ।

15. ͬचͩक×सीय परȣ¢ण- (1) हर एक èथापन या उसके भाग, िजन पर यह अनुसूची लागू होती हो,

का अͬधभोगी-

(क) इस अनुसूची के अÛतग[त आने वाले कम[कारɉ कȧ ͬचͩक×सीय Ǔनगरानी हेतु एक अह[

ͬचͩक×सा åयवसायी कȧ å यवè था करेगा और

(ख) उÈत ͬचͩक×सा åयवसायी को खÖड (क) मɅ ǓनǑद[çट Ĥयोजन के ͧलए सभी आवæयक

सुͪवधाएं Ĥदान करेगा।

(2) उÈत ͬचͩक×सा åयवसायी ɮवारा ͩकए गए सभी परȣ¢णɉ तथा उपयुÈत जाँचɉ के अͧभलेख

Ǔनरȣ¢क-सह- सुͪवधाĤदाता- सह-सुͪवधाĤदाता को Ǔनरȣ¢ण हेतु त×काल उपलÞध हɉ, ऐसे

रखे जाएंगे।

(3) इस अनुसूची मɅ उã लेͨखत ĤͩĐयाओं पर Ǔनयोिजत Ĥ×येक कम[कार का ͬचͩक×सा अͬधकारȣ

ɮवारा परȣ¢ण ͩकया जाएगा। वह ĤǾप 29 पर ͩफटनेस Ĥमाण पğ जारȣ करेगा।

(4) यǑद ͩकसी भी समय ͬचͩक×सा अͬधकारȣ कȧ ͩकसी कम[कार के बारे मɅ इस आधार पर यह

राय हो ͩक उÈत ĤͩĐया मɅ ǓनरÛतर काय[ करते रहने से उसके èवाèØय को ͪवशेष खतरा

अÛतǓन[Ǒहत करने से वह कम[कार उÈत ĤͩĐया मɅ Ǔनयोिजत बने रहने के ͧलए ͩफट नहȣं है

तो वह अपने Ǔनçकष[ को उÈत सǑट[ͩफकेट और èवाèØय रिजèटर Ĥǽप 30 मɅ अंͩकत

करेगा। इन दèतावेजɉ के उसके Ǔनçकष[ कȧ Ĥͪविçट मɅ वह कालावͬध भी शाͧमल होगी,

िजसके ͧलए वह åयिÈत को उÈत ĤͩĐया मɅ Ǔनयोजन के ͧलए ͩफट नहȣं मानता। अनͩफट

होने से इस Ĥकार उस ĤͩĐया से Ǔनलंǒबत ͩकए गए åयिÈत को कारखाना Ĥबंधक ɮवारा

वैकिãपक èथापना कȧ सुͪवधा दȣ जाएगी। जब तक ͩक ͬचͩक×सा अͬधकारȣ कȧ राय मɅ वह

पूरȣ तौर पर असमथ[ न हो गया हो और उस िèथǓत मɅ Ĥभाͪवत åयिÈत को उपयुÈत तौर पर

पुनवा[ͧसत ͩकया जाएगा।

(5) ͩकसी भी åयिÈत को, जो उप-पैरा (5) मɅ उिãलͨखत ͩकए गए अनुसार काय[ के ͧलए अनͩफट

पाया गया हो। उÈत ĤͩĐया मɅ तब तक पुन: Ǔनयोिजत या काय[ करने के ͧलए अनु£ात नहȣं

ͩकया जाएगा, जब तक ͩक ͬचͩक×सा अͬधकारȣ और परȣ¢ण के पæचात् उसे उन ĤͩĐयाओं

मɅ Ǔनयोिजत ͩकए जाने के ͧलए पुन: ͩफट Ĥमाͨणत नहȣं कर देता।

(6) ͩफटनेस के Ĥमाण पğ और èवाèØय रिजèटर Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता-सह-सुͪवधाĤदाता

एवं ͬचͩक×सा Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता-सह-सुͪवधाĤदाता को Ǔनरȣ¢ण हेतु त×काल

उपलÞध हɉ, ऐसे रखे जाएंगे।

16.

छूट- यǑद ͩकसी èथापन के संबंध मɅ मुÉय Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता का इस बात से

समाधान हो जाए ͩक अपवाद èवǾप पǐरिèथǓतयɉ या ĤͩĐया कȧ अनावृͪƣ या ͩकसी अÛय

कारण से इस अनुसूची के सभी या कोइ[ उपबÛध èथापन मɅ कम[कारɉ के बचाव के ͧलए

अनावæयक हɇ तो मुÉय Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता ͧलͨखत Ĥमाण- पğ ɮवारा िजसे वह

अपनी èवेÍछा से ͩकसी भी समय Ǔनरèत कर सकता है, ऐसे èथापन कȧ सभी या ऐसे ͩकसी

उपबÛध से ऐसी शतेर्ं यǑद कोइ[ हɉ और िजÛहɅ वह उसमɅ ǓनǑद[çट करे, के अधीन छूट Ĥदान

कर सकेगा ।,

अनुसूची - सƣाइ[स

फाउÛĜी मɅ काय[

1. लागू होना- इस अनुसूची के उपबÛध कारखानɉ के उन सभी भागɉ, जहाँ Ǔनàनͧलͨखत मɅ से कोइ[

काय[ या ĤͩĐया चलाइ[ जाती है, को लागू हɉगे ।

(क) रेत, ͧमɪटȣ, ढलाइ[, सिàमĮण या अÛय पदाथɟ के ͧमĮण के बने सांचɉ या शैल मोिãडंग या

सेÛटȣÝयूगल ढलाइ[ ɮवारा लोहे कȧ कािèटंग या जैसी कȧ दशा हो, èटȣल कािèटंग का

उ×पादन और ऐसे उ×पादन के अनुषंͬगक कोइ[ ĤͩĐया;

(ख) रेत, ͧमɪटȣ, धातु, ढलाइ[, सिàमĮण या अÛय पदाथ[ या पदाथɟ का ͧमĮण या शैल मोिãडंग,

डाइ[ कािèटंग (Ĥेशर डाइ[ कािèटंग को सिàमͧलत करते हुए) सɅटȣÝयूगल कािèटंग या

किÛटÛयूअस कािèटंग ɮवारा अलोह कािèटंग का उ×पादन और ऐसे उ×पादन से अनुषंͬगक

कोइ[ ĤͩĐया; और

(ग) इÛगोट, ͪवलेट, स्लैब या अÛय समǾप उ×पादɉ के उ×पादन के ͧलए अलोह धातु का गलाना

और ढालना और उनकȧ िèĚͪपंग करना, ͩकÛतु यह Ǔनàन के संबंध मɅ लागू नहȣं होगी-

(क) सीसे के ͪपघलाने और ͪवɮयुत संचायक और सीसे के ͪवǓनमा[ण के संबंध मɅ कोइ[

ĤͩĐया;

(ख) छपाइ[ कायɟ के Ĥयोजन के ͧलए कोइ[ ĤͩĐया; या

(ग) ͪपघलाने कȧ कोइ[ ĤͩĐया, िजसमɅ अवकरण ͩĐया से धातु ĤाÜत हो या ऐसी ͩĐया से

अनुषंͬगक कोइ[ ĤͩĐया; या

(घ) èटȣल का इÛगोट के Ǿप मɅ उ×पादन; या

(ड) सोãडर ͪवǓनमा[ण के दौरान कोइ[ ĤͩĐया अथवा ऐसे ͪवǓनमा[ण के संबंध मɅ कोइ[

अनुषंͬगक ͩĐया; या

(च) इÛगोट, ͪवलेट, स्लेब या समǾप उ×पादन के ͪवǓनमा[ण या उसके िèĚͪपंग के ͧलए

शीशे या सीसायुÈत एलाय का गलाना और ढालना या ऐसे गलाने, ढालने या िèĚͪपंग

करने से अनुषंͬगक ĤͩĐयाएं ।

2. पǐरभाषाएँ- इस अनुसूची के Ĥयोजन के ͧलए-

(क) ‘एĤूåड रेसीͪपरेटर’ से अͧभĤेत उस Ĥकार के रेसीͪपरेटर से है, जो मुÉय Ǔनरȣ¢क-सह-

सुͪवधाĤदाता-सह-सुͪवधाĤदाता ɮवारा अनुमोǑदत ͩकया गया हो;

(ख) ‘Èयूपोला या भɪटȣ’ मɅ उनसे जुड़े संĒाहक भी सिàमͧलत हɇ;

(ग) ‘Ĝेͧसंग या ͩफटͧलंग काय[’ मɅ िèĚͪपंग करना और ͬचपकȧ हुइ[ रेत, कार रनर, राइजर Ýलेश

और ढलाइ[ से अÛय अǓतǐरÈत धातु को हटाना और उपयुÈत Ǿप से साफ और ͬचकनी

सतह का ͪवǓनमा[ण सिàमͧलत है, लेͩकन इसमɅ (क) Ĝेस और फेटͧलंग कȧ हुइɍ कािèटंग से

मशीǓनंग या संयोजन के संबंध मɅ आनुषंͬगक Ǿप से धातु का हटाना, या (ख) कोइ[ काय[

जो इस अनुसूची के अथ[ के अÛतग[त नोक आउट आपरेशन हो, सिàमͧलत नहȣं हɉगे ।

(घ) ‘फाउÛĜी’ से अͧभĤेत èथापन के उन भागɉ से है, िजसमɅ लोहे या èटȣल या अलौह ढलाइ[

(कÍचे लोहे या इÛगोट के Ǿप मɅ èटȣल के ͪवǓनमा[ण को छोड़कर) रेत, ͧमɪटȣ, ढलाइ[

सिàमĮण या अÛय पदाथɟ के ͧमĮण से बने सांचɉ मɅ ढालकर या शैल मोिãडंग या धातु के

सांचो मɅ रेत ǒबछाकर सेन्ĚȣÝयूगल कािèटंग कȧ जाती हो । इसके साथ हȣ èथापन का कोइ[

अÛय भाग, िजसमɅ ऐसे उ×पादन के दौरान और उसके अनुĐम मɅ जो आनुषांͬगक ͩĐयाएँ

कȧ जाती हɇ अथा[त् फाउÛड़ी ĤͩĐया मɅ उपयोग के ͧलए जाने वाले पदाथɟ को बनाना और

ͧमͬĮत करना, सांचे और केÛġȣय भाग का बनाना, नाक-आउट ͩĐया और Ĝेͧसंग या

फेटͧलंग ͩĐयाएँ;

(ड) ‘नाक आउट ͩĐयाओं’ से अͧभĤेत सांचे से कािèटंग हटाने कȧ समèत पɮधǓत या और

Ǔनàनͧलͨखत ͩĐयाएँ जब उसके संबंध मɅ कȧ जाती हɇ अथा[त् िèĚͪपंग करना, केÛġȣय भाग

Ǔनकालना और राइजस[ तथा रनस[ को हटाना;

(च) ‘ढलाइ[ गलȣ’ से अͧभĤेत मुÉय गɅग-वे को जाने वालȣ या Èयूपोला या भɪटȣ से सीधी गलȣ

जहाँ सांचो मɅ धातु उंडेलȣ जाती हो ।

3. कुछ पदाथɟ के ͪवभाजक पदाथɟ कȧ तरह उपयोग का ĤǓतषेध- (1) यǑद कोइ[ पदाथ[ ͧसͧलकान

योͬगक युÈत है और िजसमɅ सूखे पदाथ[ कȧ तुलना मɅ उसके भार से पाँच ĤǓतशत से अͬधक

ͧसͧलका कȧ गणना कȧ गइ[ है, ऐसे पदाथ[ का ͪवभाजक पदाथ[ कȧ तरह उपयोग नहȣं ͩकया

जाएगा :

परÛतु यह ĤǓतषेध Ǔनàनͧलͨखत को ͪवभाजक पदाथ[ के Ǿप मɅ उपयोग ͩकए जाने से

Ǔनवाǐरत नहȣं करेगा । यǑद उस सामĒी मɅ ͩकसी अÛय ͧसͧलका का सिàमĮण न हो-

(क) िजरकोǓनयम ͧसͧलकेट (िजरकान),

(ख) कैãसाइÛड चाइनाÈले,

(ग) कैãसाइÛड एãयूͧमǓनयम फायर Èले,

(घ) ͧसͧलमेनाइट,

(ड) केãसाइÛड या ͪपघला हुआ एãयूͧमना,

(च) ओͧलͪवन,

(छ) ĤाकृǓतक रेत ।

(2) फेटͧलंग या Þलािèटंग ĤͩĐया से जमी धूल और अÛय पदाथ[ का ͪवभाजक पदाथ[ या

ͪवभाजक पदाथ[ के संगठक कȧ तरह उपयोग नहȣं ͩकया जाएगा ।

4. åयवèथाएँ और भÖडारण- काम के कमरɉ मɅ सफाइ[ और सुर¢ा को ͪवकͧसत करने के Ĥयोजन के

ͧलए Ǔनàनͧलͨखत अपे¢ाओं का पालन ͩकया जाएगा-

(क) मोिãडंग बाÈस, लोमÜलेट, लेडãस, पैटन[, पैटन[-ÜलेटɅ, ĥेàस, बोɬ[स, बाÈस वेɪस और अÛय

भारȣ वèतुएँ इस तरह åयविèथत कर रखी जाएंगी ͩक काय[ अनावæयक जोͨखम के ǒबना

ͩकया जा सके ।

(ख) अÛय ͬगयरɉ और औजारɉ के भÖडारण के उपयोग के ͧलए उपयुÈत और सुगमता से

पहुँचगàय रैÈस ͪवÛय या अÛय पाğ Ĥदाय ͩकए जाएंगे ।

(ग)

जहाँ कहȣं रेत, इɍधन, मेटल èĐेप या अÛय पदाथ[ या अवशेष का बड़ा भÖडार हो, वहां

उपयुÈत ͪवÛस, बÛकस[ या अÛय पाğ ऐसे भÖडारकरण के Ĥयोजन के ͧलए Ĥदान ͩकए

जाएंगे ।

5. फश[ का सिÛनमा[ण- (1) भीतरȣ काय[èथलɉ के, िजनमɅ ĤͩĐयाएं कȧ जाती हɉ, ͧसवाए उन भागɉ के

जो रेत के बने हɉ, फश[ समतल और कठोर पदाथ[ के हɉगे ।

(2) ऐसे भीतरȣ काय[èथल के फश[ का कोइ[ भाग, ͧसवाए उस दशा के जहाँ ͩक ͩकए जा रहे काय[

के कारण आवæयक हो, रेत का नहȣं होगा ।

(3) ऐसे भीतरȣ काय[èथल के फश[ के वे सभी भाग जो रेत के हɉ, जहां तक åयवहाय[ हो एक से

और मजबूत दशा मɅ अनुरͯ¢त ͩकए जाएंगे ।

6. भीतरȣ काय[èथलɉ कȧ सफाइ[- (1) हर एक भीतरȣ काय[èथलɉ, जहाँ ĤͩĐया कȧ जाती हो, कȧ

दȣवारɉ के पहुँचगàय सभी भागɉ और उन दȣवारɉ पर लगी हुइ[ हर एक वèतु हर एक 14 मास कȧ

कालावͬध मɅ कम से कम एक बार उपयुÈत ͪवͬध से जमीन से 4.02 मीटर अनͬधक ऊंचाइ[ तक

Ĥभावी Ǿप से साफ कȧ जावेगी । इस पैरा के अनुसरण मɅ कȧ गइ[ ऐसी Ĥभावी सफाइ[ के

अͧभलेख, िजसमɅ .Ǒदनांक भी सिàमͧलत हɉ, रखे जावɅगे, सफाइ[ Ǒदनांक त×काल पहले कȧ धुलाइ[,

सफाइ[ या अÛय उपचार करने के Ǒदनांक से न तो पाँच महȣने से कम पहले या उसके नौ महȣने

बाद कȧ Ǒदनांक नहȣं होगी ।

(2) हर एक भीतरȣ काय[èथल मɅ, जहाँ ĤͩĐया कȧ जाती हो, उन भागɉ को जो रेत के हɉ, को

छोड़कर फश[ के पहुँचगàय सभी भागɉ कȧ हर एक काय[ Ǒदवस मɅ कम से कम एक बार

उपयुÈत पɮधǓत से Ĥभावी सफाइ[ कȧ जावेगी और वे भाग जो रेत के हɉ, वे अÍछȤ दशा मɅ

रखे जाएंगे ।

7. शारȣǐरक ͩĐयाएँ िजनमɅ ͪपघलȣ हुइ[ धातु के काय[ अÛतव[ͧलत हɉ- (1) ͪपघलȣ धातु के कायɟ,

िजनमɅ धातु फैल जाने कȧ संभावना हो, को सिàमͧलत करते हुए शारȣǐरक ĤͩĐयाओं मɅ

Ǔनयोिजत सभी åयिÈतयɉ के ͧलए उÈत ĤͩĐया के ͧलए काय[èथल कȧ-

(क) जो काय[ के सुर¢ापूव[क Ǔनçपादन हेतु पया[Üत हो; और

(ख) जो जहाँ तक युिÈतयुÈत Ǿप से åयवहाय[ हो अवरोध रǑहत रखा जा सके,

åयवèथा होगी और उसे भलȣ Ĥकार से अनुरͯ¢त ͩकया जाएगा ।

(2) कोइ[ ͩĐया, िजसमɅ ͪपघलȣ हुइ[ धातु से भरा कÛटेनर हाथɉ से ले जाना सिàमͧलत हो, वहाँ फश[

जहाँ ͩĐया कȧ जाती हो और वे भाग, िजसमɅ ͩĐया मɅ संबɮध åयÈत चलते-ͩफरते हɉ, वे

दोनɉ एक हȣ तल पर हɉगे :

परÛतु यह ͩक जहाँ अनावæयक जोͨखम के ǒबना ĤͩĐया के Ǔनçपादन के ͧलए

आवæयक हो और फश[ के ͪवͧभÛन तलɉ पर िèथत काय[èथलɉ पर ͩĐया मɅ Ǔनयोिजत हर एक

åयिÈत के फश[ से उस तक पहुँचने के सुरͯ¢त साधन हɉ, वहाँ इस पैरा कȧ कोइ[ भी बात

कभी-कभी तथा अपवाद èवǾप ऐसे उपयोग को ĤǓतबिÛधत नहȣं करेगी ।

8. गɅगवेज और ढुलाइ[ के गͧलयारे- (1) यह अनुसूची बनने के बाद सिÛनͧम[त, पुनǓन[ͧमत या उस

Ǿप मɅ उपयोग के ͧलए संपǐरवǓत[त हर एक काय[ के कमरे, िजस पर यह पैरा लागू होता है, जहाँ

तक युिÈतयुÈत Ǿप से åयवहाय[ हो, पया[Üत और èपçट Ǿप से ͬचिÛहत मुÉय गɅगवेज बनाइ[

और भलȣ Ĥकार अनुरͯ¢त कȧ जाएगी, जो-

(क) सपाट सतह और कठोर पदाथ[ कȧ होगी और वह ͪवशेषत: रेत कȧ नहȣं होगी या उस पर

आवæयकता से अͬधक रेत नहȣं होगी, िजसमɅ दुघ[टनावश धातु के फैल जाने से धातु उड़ने

का जोͨखम दूर हो सके;

(ख) जहाँ तक युिÈतयुÈत Ǿप से åयवहाय[ हो, अवरोध रǑहत रखी जाएगी;

(ग) यǑद ͪपघलȣ हुइ[ धातु को ले जाने के उपयोग मɅ नहȣं लȣ जाती हो तो कम से कम 920

ͧमलȣ मीटर चौड़ाइ[ कȧ होगी;

(घ) यǑद ͪपघलȣ धातु ले जाने के उपयोग मɅ लȣ जाए तो-

(एक) जहाँ Ĥमुखत: Ěक लेडल को उपयोग मɅ लाया जाता हो तो लेडल कȧ पूरȣ चौड़ाइ[ से

कम से कम 600 ͧमलȣमीटर चौड़ाइ[ कȧ होगी;

(दो) जहाँ दो से अͬधक आदͧमयɉ ɮवारा हैÖड शैक ɮवारा ले जायी जाती हो, वहां कम से

कम 920 ͧमलȣमीटर चौड़ाइ[ कȧ होगीय

(तीन) जहाँ दो से अͬधक आदͧमयɉ ɮवारा हैÖड शैक ɮवारा ले जायी जाती हो तो कम से

कम 1.2 मीटर चौड़ाइ[ होगी; और

(चार) जहाँ दोनɉ Ǒदशाओं मɅ से साथ-साथ आदͧमयɉ ɮवारा हैÖड शैक लाइ[ जाए तो कम से

कम 1.8 मीटर चौड़ाइ[ होगी ।

(2) इस अनुसूची के बनने के बाद उपयोग के ͧलए सिÛनͧम[त, पुन:Ǔनͧम[त या ऐसे उपयोग के

ͧलए पǐरवǓत[त कमरे मɅ, िजस पर यह पैरा लागू होता हो, पया[Üत और èपçट Ǿप से

पǐरभाͪषत गͧलयारा इस Ĥकार बनाया और अनुरͯ¢त ͩकया जाएगा ͩक उसमɅ-

(क) सपाट सतह और कठोर पदाथ[ का होगा और ͪवशेषत: रेत का नहȣं होगा या उस पर

आवæयकता से अͬधक रेत नहȣं होगी, िजससे दुघ[टनावश धातु के फैल जाने से धातु उड़ने

का जोͨखम दूर हो सकेय है;

(ख) जहाँ तक युिÈतयुÈत Ǿप से åयवहाय[ हो, अवरोध रǑहत रखा जाएगा;

(ग) यǑद ͪपघलȣ हुइ[ धातु को हैÖड लैडल या बुल लैडल ɮवारा ĤǓत लैडल दो åयिÈत से अनͬधक

ɮवारा ले जाया जाए तो कम से कम 460 ͧमलȣमीटर चौड़ा होगा, लेͩकन जहाँ गͧलयारे के

ͩकनारे काय[मोãड गͧलयारे के फश[ से 510 ͧमलȣमीटर ऊंचा हो तो गͧलयारा कम से कम

600 ͧमलȣमीटर से कम चौड़ा नहȣं होगा;

(घ) यǑद ͪपघलȣ हुइ[ धातु दो से अͬधक åयिÈतयɉ ɮवारा हैÖड लैडल या बुल लैडल ɮवारा ले

जाइ[ जावे तो लैडल कम से कम 769 ͧमलȣमीटर चौड़ा होगा;

(ड़) यǑद Đेन, Ěालȣ या Ěक लैडल ɮवारा ͪपघलȣ धातु ले जाइ[ जावे तो काय[ के सुरͯ¢त Ǿप से

Ǔनçपादन के ͧलए वह पया[Üत चौड़ाइ[ का होगा ।

(3) ͩकसी कमरे या कमरे के भाग पर, यǑद उसमɅ ͩकए जा रहे काय[ कȧ ĤकृǓत के कारण कमरे

का या कमरे के उस भाग का फश[ रेत का हो तो उप-पैरा (1) और (2) कȧ अपे¢ाएँ लागू

नहȣं हɉगी।

(4) इस पैरा मɅ काय[ के कमरे, िजस पर यह पैरा लागू होता हो, से अͧभĤेत लौह या अलौह

फाउÛĜी के उस भाग से है, िजसमɅ ͪपघलȣ धातु पǐरवǑहत या उपयोग कȧ जाती हो या इस

अनुसूची के बनने के बाद उपयोग के ͧलए सिÛनͧम[त, पुन: Ǔनͧम[त या उपयोग के ͧलए

संपǐरवǓत[त कमरे, िजस पर यह पैरा लागू होता है, से अͧभĤेत उस कमरे से है, िजसका

सिÛनमा[ण, पुनǓन[मा[ण या उपयोग हेतु संपǐरवत[न यह अनुसूची के बनने के बाद Ĥारंभ

हुआ हो ।

9. Èयूपोला और भɪǑटयɉ के समीप काय[- Èयूपोला या भɪटȣ के ͩकसी पनाले जो ͪपघलȣ धातु के

Ǔनकास के ͧलए हɉ, के Ǔनकासी वाले ͧसरे से गुजरने वालȣ ऊśव रेखा से 4 मीटर कȧ दूरȣ के अंदर

या ऐसे पनाले के ͧसरे पर कोइ[ लैडल जो भरने के ͧलए लगी हो, के Ǔनकटतम भाग से 2.4 मीटर

दूरȣ के भीतर कोइ[ भी åयिÈत काय[ नहȣं करेगा, दोनɉ हȣ िèथǓत मɅ ͧसवाय उस दशा के जबͩक

Èयूपोला या भɪटȣ के उपयुÈत उपयोग या अनुर¢ण के ͧलए उÈत काय[ उिãलͨखत दूरȣ के भीतर

हो, करना आवæयक हो या उÈत काय[ ऐसे समय और ऐसी दशाओं के अधीन ͩकया जा रहा हो

ͩक काय[ करने वाले åयिÈत को ͪपघलȣ हुइ[ धातु, जो Èयूपोला या भɪटȣ या पनाले के ͧसरे पर

भरने के ͧलए लगी लैडल मɅ हो, से कोइ[ जोͨखम न हो ।

10. धूल और धूĨ- (1) काय[ के कमरे के अंदर लैडल को गम[ करने या सुखाने के ͧलए कोयले, कोक

या लकड़ी कȧ खुलȣ आग का उपयोग नहȣं ͩकया जाएगा, जब तक ͩक धुआँ और अÛय अशुɮͬधयɉ

को काम के कमरे के वातावरण मɅ Ĥͪवçट होने या बने रहने से रोकने के ͧलए जहाँ तक åयवहाय[

हो, उपयुÈत साधन न ͩकए गए हो ।

(2) सांचɉ को सुखाने के ͧलए केवल उन पǐरिèथǓतयɉ को छोड़कर, जो अपǐरहाय[ हɉ, कोयले,

कोक या लकड़ी कȧ खुलȣ आग का Ĥयोग नहȣं ͩकया जाएगा ।

(3) मोãड èटोåह, कोर-èटोåह और एनीͧलंग भɪटȣ इस Ĥकार Ǿपांͩकत, सिÛनͧम[त अनुरͯ¢त

और काय[ मɅ ͧलए जाएंगी ͩक जहां तक åयवहाय[ हो ͩकसी काय[ के कमरे मɅ, जब åयिÈत

उसमɅ Ǔनयोिजत हो, उस अवͬध के दौरान घृणा×मक या हाǓनकारक धुआँ Ĥͪवçट न हो सके

।

(4) सभी नाक आउट ͩĐयाएँ इस Ĥकार कȧ जावɅगी ͩक-

(क) फाउÛĜी के पृथक् भाग मɅ, िजसमɅ उपयुÈत तौर पर पाटȹशन ͩकया गया हो, एक

कमरा या उसका भाग, िजसमɅ जहाँ तक åयवहाय[ हो, èथानीय वायु Ǔनçकासन

संवातन और उÍच èतर का सामाÛय संवातन Ĥदƣ होगा;

(ख) फाउÛĜी के उस ¢ेğ मɅ जहाँ तक युिÈतयुÈत Ǿप से åयवहाय[ हो, Ĥभावी और उपयुÈत

èथानीय वायु Ǔनçकासन संवातन होगा या जहाँ यह अनुपालन युिÈतयुÈत Ǿप से

åयवहाय[ न हो, वहां उÍचतम èतर का सामाÛय संवातन Ĥदƣ होगा ।

(5) सभी Ĝेͧसंग और फैटͧलंग ͩĐयाएँ-

(क) एक पृथक् कमरे मɅ या फाउÛĜी के उपयुÈत तौर पर लगाए गए पाटȹशन से बने पृथक्

भाग मɅय या

(ख) फाउÛĜी के उस ¢ेğ मɅ या जो इस Ĥयोजन के ͧलए पृथक् ͩकया गया हो, कȧ जाएंगी

और जहां तक युिÈतयुÈत Ǿप से åयवहाय[ हो, उÛहɅ उपयुÈत èथाǓनय वायु

Ǔनçकासक संवातन या धूल दबाने के समǾप Ĥभाव साधन, जो धूल उ×पÛन होने

वाले ǒबÛदु के िजतना समीप संभव हो, ͩĐयाशालȣ हो, के साथ ͩकया जाएगा।

11. वायु Ǔनçकासन संयंğ का अनुर¢ण और परȣ¢ण- (1) धूल और धुĨ के अवशोषण, अͬधĐमण

या Ǔनयंğण के Ĥयोजन के ͧलए ĤयुÈत सभी संवातन संयंğ भलȣ Ĥकार अनुरͯ¢त हɉगे।

(2) धूल और धुĨ के अवशोषण, अͬधĐमण या Ǔनयंğण के Ĥयोजनो के ͧलए ĤयुÈत सभी

संवातन संयंğ का हर एक सÜताह मɅ एक बार िजàमेदार åयिÈत ɮवारा परȣ¢ण और

Ǔनरȣ¢ण ͩकया जाएगा। स¢म åयिÈत ɮवारा 12 महȣने कȧ अवͬध मɅ कम से कम एक बार

उनकȧ पूरȣ तौर पर परȣ¢ण और जॉच कȧ जाएगी और ऐसे परȣ¢ण और जॉच के पǐरणामो

का ͪववरण अनुमोǑदत रिजèटर मɅ रखा जाएगा, जो Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता-सह-

सुͪवधाĤदाता को Ǔनरȣ¢ण हेतु उपलÞध रहेगा। परȣ¢ण और जॉच करने वाले åयिÈत ɮवारा

ऐसे परȣ¢ण और जॉच मɅ पाए गए ͩकसी दोष मɅ èथापन मɅ अͬधभोगी या Ĥबंधक को

त×काल सूचना दȣ जाएगी।

12. सुर¢ा उपकरण- (1) कम[कारो के बचाव हेतु ͪवǓनǑद[çट उपयुÈत सुर¢ा उपकरण Ĥदाय और

अनुरͯ¢त ͩकये जाएंगे-

(क) उपयुÈत दèताने या हाथ के बचाव के ͧलए अÛय सामĒी उन कम[कारो के ͧलए जो ͩकसी

गम[ पदाथ[, िजससे ͩक हाथो के जलने, झुलसने या जÉम के जोͨखम कȧ संभावना हो, के

काय[ मɅ लगे हो या कÍचे लोहे, रफ कािèटंग या अÛय वèतु िजसमɅ हाथ के कटने या

ͪपघलने कȧ संभावना हो, के काय[ मɅ लगे होय

(ख) अनुमोǑदत रैसͪपरेटस[ उन कम[कारɉ के ͧलए जो घनी धूल साÛġता उ×पÛन करने वालȣ

ͩĐयाओं मɅ काय[ करते है, िजसे वत[मान संवातन åयवèथा ɮवारा शीēता और Ĥभावी Ǿप से

दूर न ͩकया जा सके।

(2) एक åयिÈत ɮवारा खंड (ख) के Ĥयोजन के ͧलए Ĥदƣ रैसͪपरेटर को पहनने के बाद अÛय

åयिÈत ɮवारा नहȣ पहना जाएगा, जब तक ͩक उसे पूरȣ तौर पर साफ और अदूͪषत न ͩकया

जा चुका हो।

(3) åयिÈत, जो उनके ͩकसी समय-

(क) Èयूपोला या भɪटȣ के पनाले पर काम या सेवा ऐसी पǐरिèथǓत मɅ करते हो ͩक उÈत पदाथ[

उनके शरȣर के संपक[ मɅ आ सकता हɉ और उÈत पदाथ[ ऐसे तापमान पर हो ͩक उसके

शरȣर के संपक[ मɅ आने पर शरȣर जल सकेय या

(ख) ͪपघलȣ धातु को उड़ेलने के संबंध मɅ या सहायता करने के काम मɅ लगे होय या

(ग) ͪपघलȣ धातु युÈत ͩकसी लैडल या सांचे को शारȣǐरक शिÈत से चलाने या हाथ से ले जाते

होय या

(घ) नॉͩकंग आउट ͩĐयाओं, िजसमɅ पदाथ[ एसे तापमान हो ͩक उसका शरȣर से संपक[ उसे जला

सके, के काम मɅ लगे हɉ, को उपयुÈत जूते और गैटर Ĥदाय हɉगे और जो उÛहɅ, जहां तक

åयवहाय[ हो, उनके पैर और घुटनɉ को जलने के जोͨखम से बचने के ͧलए पहनɅगे।

(4) जहां उपयुÈत हो उड़ने वाले पदाथȾ (ͩकसी ĤͩĐया के दौरान Ǔन¢ेͪपत Ǔछलकɉ,ͬचंगाǐरयɉ और

ͪपघलȣ धातु के झलकने को सिàमͧलत करते हुए) से बचाव के ͧलए उपयुÈत èĐȧन Ĥदान

ͩकए जाएंगे।

(5) इस पैरा के अनुसरण मɅ Ĥदाय ͩकए गए सुर¢ा उपकरणɉ के भÖडारण के ͧलए उपयुÈत èथान

Ĥदाय और अनुरͯ¢त ͩकये जावेगɅ और उनकȧ सफाइ[ और अनुर¢ण कȧ उपयुÈत åयवèथा

कȧ जावेगी।

(6) उप-पैरा (1) और (4) के अनुसरण मɅ Ĥदाय ͩकए गए उपकरणɉ का हर एक åयिÈत ɮवारा पूरा

और उपयुÈत उपयोग ͩकया जाएगा और वह उनके ͩकसी दोष या हाǓन के बारे मे अͬधभोगी,

Ĥबंधक या अÛय उपयुÈत åयिÈत को ǒबना देरȣ ͩकए सूͬचत करेगा।

13.

(एक) अभेɮय सतह का नांद, िजसमɅ ǒबना Üलग का वेèट पाइप जुड़ा हो और िजसकȧ पया[Üत

लंबाइ[ हो ͩक एक बार मɅ 10 åयिÈत Ǔनयोिजत करने के ͧलए ऐसे ĤǓत åयिÈत के

ͧलए कम से कम 60 सेÛटȣमीटर èथान हो और िजसमɅ नांद के ऊपर 60 सɅटȣमीटर से

अनͬधक अंतराल पर िèथत टɉǑटयɉ या जैट के ɮवारा पानी Ǔनरंतर Ǿप से Ĥदाय होता

होय या

(दो) ͩकसी भी इस समय Ǔनयोिजत हर एक ऐसे 10 åयिÈतयɉ के एक टɉटȣ या èटेÖड पाइप

कȧ दर से, जो 1.2 मीटर के अंतर से लगे हɉ, टɉटȣ या èटेÖड पाइप हɉगे, िजनमɅ साफ

पानी Ǔनरंतर Ǿप से Ĥदाय होता हैय और

(ख) खंड (क) के अधीन Ĥदाय ͩकए गए èथानɉ मɅ कम से कम आधे Ĥ¢ालन èथान èनानागार

के Ǿप मɅ हɉगɅ।

(ग) उपयुÈत पदाथ[ के बने साफ तौͧलए पया[Üत Ǿप से Ĥदाय हɉगे, जो ĤǓतǑदन बदले जावɅगे

तथा साबुन और नाखून साफ करने के Ħश पया[Üत माğा मɅ Ĥदाय हɉगे।

(2) उप-पैरा (1) के Ĥयोजन के ͧलए Ĥदƣ सुǒबधाएं िजàमेदार åयिÈत या åयिÈतयɉ के Ĥभार मɅ

रखी जावɅगी और साफ तथा åयविèथत दशा मɅ अनुरͯ¢त कȧ जाएंगी।

Ĥ¢ालन और èनान सुͪवधाएं- (1) फाउÛĜी मɅ Ǔनयोिजत सभी कमक[ ारɉ के उपयोग के ͧलए-

(क) छाया के नीचे Ĥ¢ालन èथान िजसमɅ या तो-

14. धातु के तलछट और मैल का Ǔनव[तन- ͪपघलȣ धातु से Ǔनकाले गए तलछट और मैल को

उपयुÈत पाğ मɅ रखा जाएगा।

15. Ǔन¢ेप का Ǔनव[तन- शैल मोिãडंग से सभी Ǔन¢ेप पदाथ[ (जलȣ रेत को सिàमͧलत करते हुए) के

Ǔनव[तन के ͧलए कािèटंग कȧ नाक आउट ͩĐया के बाद िजतना åयवहाय[ हो सके उतने शीē

उपयुÈत उपाय ͩकये जाएगɅ।

16. ɮवार के बाहर छोड़े हुए पदाथ[ और उपकरण- ɮवार के बाहर छोड़े हुए पदाथ[ और उपकरण

(िजनमɅ केवल अèथायी तौर पर या कभी-कभार छोड़े गए उपकरण भी सिàमͧलत है) को इस

Ĥकार åयविèथत ͩकया जाएगा तथा रखा जाएगा, िजससे अनावæयक जोͨखम दूर हो सके। ऐसे

सभी पदाथ[ और उपकरणɉ तक पहुंचने के ͧलए सुरͯ¢त साधन हɉगे और जहां तक åयवहाय[

हो। ऐसी पहुंच सड़क या पगडंडी से होगी, जो भलȣ Ĥकार अनुरͯ¢त होगी ऐसी सड़क या पगडंडी

सपाट और मजबूत सतह कȧ होगी और िजतना युिÈतयुÈत Ǿप से åयवहाय[ हो अवरोध रǑहत

रखी जाएगी।

17. ͬचͩक×सीय सुͪवधाएं और परȣ¢णɉ और जांच के अͧभलेख- (1) हर एक èथापन या उसके भाग,

िजन पर यह अनुसूची लागू होती हो, का अͬधभोगी-

(क) इस अनुसूची के अÛतग[त आने वाले कम[कारɉ कȧ ͬचͩक×सीय Ǔनगरानी हेतु एक अह[

ͬचͩक×सा åयवसायी कȧ å यवè था करेगा

(ख) उÈत ͬचͩक×सा åयवसायी को खÖड (क) मɅ ǓनǑद[çट Ĥयोजन के ͧलए सभी आवæयक

सुͪवधाएं Ĥदान करेगा।

(2) इस अनुसूची मɅ उã लेͨखत ĤͩĐयाओं पर Ǔनयोिजत Ĥ×येक कम[कार का ͬचͩक×सा

अͬधकारȣ ɮवारा परȣ¢ण ͩकया जाएगा। वह ĤǾप 29 पर ͩफटनेस Ĥमाण पğ जारȣ

करेगा।

(3) यǑद ͩकसी भी समय ͬचͩक×सा अͬधकारȣ कȧ ͩकसी कम[कार के बारे मɅ इस आधार पर

यह राय हो ͩक उÈत ĤͩĐया मɅ ǓनरÛतर काय[ करते रहने से उसके èवाèØय को ͪवशेष

खतरा अÛतǓन[Ǒहत करने से वह कम[कार उÈत ĤͩĐया मɅ Ǔनयोिजत बने रहने के ͧलए

ͩफट नहȣं है तो वह अपने Ǔनçकष[ को उÈत सǑट[ͩफकेट और èवाèØय रिजèटर ĤǾप

30 मɅ अंͩकत करेगा। इन दèतावेजɉ के उसके Ǔनçकष[ कȧ Ĥͪविçट मɅ वह कालावͬध भी

शाͧमल होगी, िजसके ͧलए वह åयिÈत को उÈत ĤͩĐया मɅ Ǔनयोजन के ͧलए ͩफट नहȣं

मानता। अनͩफट होने से इस Ĥकार उस ĤͩĐया से Ǔनलंǒबत ͩकए गए åयिÈत को

कारखाना Ĥबंधक ɮवारा वैकिãपक èथापना कȧ सुͪवधा दȣ जाएगी। जब तक ͩक

ͬचͩक×सा अͬधकारȣ कȧ राय मɅ वह पूरȣ तौर पर असमथ[ न हो गया हो और उस िèथǓत

मɅ Ĥभाͪवत åयिÈत को उपयुÈत तौर पर पुनवा[ͧसत ͩकया जाएगा।

(4) ͩकसी भी åयिÈत को, जो उप-पैरा (5) मɅ उिãलͨखत ͩकए गए अनुसार काय[ के ͧलए

अनͩफट पाया गया हो। उÈत ĤͩĐया मɅ तब तक पुन: Ǔनयोिजत या काय[ करने के ͧलए

अनु£ात नहȣं ͩकया जाएगा, जब तक ͩक ͬचͩक×सा अͬधकारȣ और परȣ¢ण के पæचात्

उसे उन ĤͩĐयाओं मɅ Ǔनयोिजत ͩकए जाने के ͧलए पुन: ͩफट Ĥमाͨणत नहȣं कर देता।

(5) उÈत ͬचͩक×सा åयवसायी ɮवारा ͩकए गए सभी परȣ¢णɉ तथा उपयुÈत जाँचɉ के

अͧभलेख Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता एवं ͬचͩक×सा Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता को

Ǔनरȣ¢ण हेतु त×काल उपलÞध हɉ, ऐसे रखे जाएंगे।

18. छुट- यǑद ͩकसी èथापन के संबंध मɅ मुÉय Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता-सह-सुͪवधाĤदाता का यह

समाधान हो जाता है ͩक अपवाद èवǾप पǐरिèथǓतयɉ या ĤͩĐया कȧ अनावृͪƣ या ͩकसी अÛय

कारण से इस अनुसूची से सभी या कोइ[ उपबंध èथापन के कम[कारɉ के बचाव के ͧलए

अनावæयक है तो मुÉय Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता-सह-सुͪवधाĤदाता ͧलͨखत Ĥमाण-पğ, िजसे

वह अपनी èवेÍछा से ͩकसी भी समय Ǔनरèत कर सकता है, के ɮवारा ऐसे èथापन को सभी या

ऐसे ͩकसी उपबंध से, ऐसी शतɟ यǑद कोइ[ हɉ और िजÛहɅ उसमɅ ͪवǓनǑद[çट करे, के अधीन छूट

Ĥदान कर सकेगा ।

Ǔनयम 121

121. साइड एĤाइजल कमेटȣ- (1) गठन Ǔनà नͧलͨखत उपबंध साइट एĤाइजल कमेटȣ, जो इसमɅ

पæ चात् कमेटȣ के नाम से ǓनǑद[ç ट है, के काय[करण को शाͧसत करɅगे-

(क) राÏ य शासन एक साइड एĤाइजल कमेटȣ का गठन कर सकेगा और जब आवæ यक

हो उसका पुनग[ठन कर सकेगा।

(ख) राÏ य शासन कारखाना Ǔनरȣ¢ालय के वǐरç ठ अͬधकारȣ को केͧमकल इंजीǓनयǐरंग

कȧ अह[ता को Ĥाथͧमकता देते हुए कमेटȣ का सͬचव ǓनयुÈ त कर सकेगा।

(ग) शासन Ǔनà नͧलͨखत को कमेटȣ को सदè य ǓनयुÈ त कर सकेगा।

(1) राÏ य शासन के अिÊनसेवा संगठन के एक ĤǓतǓनͬध।

(2) राÏ य के उɮयोग ͪवभाग के एक ĤǓतǓनͬध।

(3) डायरेÈ टर जनरल फैÈ Ěȣ एडवाइस सͪव[स और लेबर इÛ è टȣɪयूट बà बइ[ के

एक ĤǓतǓनͬध।

(2) कोई सदè य जब तक ͩक ͪवǓघ Û यायालय ɮवारा ऐसा ͩकया जाना अपेͯ¢त न हो और

इस अͬधǓनयम के Ĥयोजनɉ के संबंध मɅ ͧसवाय ͩकसी भी समय उसके इस सͧमǓत के

सदè य रहने कȧ अवͬध के दौरान उसके £ान मɅ आई ͩकसी Ǔनमा[ण या å यापाǐरक

å यवसाय अÛ य काय[ ĤͩĐया के संबंध मɅ कोई जानकारȣ Ĥकट नहȣं करेगा।

(3) साइट-एĤाइजल के ͧलए आवेदन-

(क) खतरनाक ĤͩĐया कारखानɉ के संबंध मɅ साइट एĤाइजल का आवेदन, साइट एĤाइजल

कमेटȣ के अÚ य¢ को Ĥè तुत ͩकया जाएगा।

(ख) साइट एĤाइजल के ͧलए आवेदन उसकȧ 15 ĤǓतयɉ के साथ ĤǾप 1 मɅ Ĥè तुत ͩकया

जाएगा। कमेटȣ आवेदन ĤǾप मɅ ͩकसी ͪवͧशç ट मद पर जानकारȣ लेने से अͧभयुिÈत दे

सकेगी, यǑद वह यह समझती है ͩक वह ͪवचाराधीन आवेदन से सुसंगत नहȣं है।

(4) कमेटȣ के काय[-

(क) कमेटȣ का सͬचव साइट एĤाइजल के ĤाÜ त आवेदनɉ को पृथक् रिजè टर मɅ रिजè टर

करने कȧ å यवè था करेगा तथा सात Ǒदनɉ कȧ कालावͬध के भीतर उसकȧ अͧभè वीकृǓत

देगा।

(ख) सͬचव कमेटȣ कȧ बैठक ऐसी रȣǓत मɅ Ǔनधा[ǐरत करेगा ͩक ĤाÜ त हुए और रिजè टरांͩकत

ͩकए गए सभी आवेदन उनकȧ ĤािÜत के Ǒदनांक से एक म हȣने कȧ कालावͬध के भीतर

कमेटȣ को Ǔनदȶͧशत ͩकया जाएं।

(ग) कमेटȣ आवेदनɉ के शीēता से Ǔनराकरण को Ǻिçटगत रखते हुए अपने काय[ के ͧलए एक

ĤͩĐया अपना सकेगी।

(घ) कमेटȣ साइट एĤाइजã स के आवेदन कȧ पया[वरण (संर¢ण) अͬधǓनयम, 1986 के अधीन

बनाए गए इनवायरमेÛ ट (ĤोटेÈ शन) Ǔनयम, 1986 के Ǔयम 5 के उपबंधɉ के अनुसार

ͪवͧभÛ न ¢ेğɉ मɅ उɮयोग è थाͪपत करने और ĤͩĐयाओं तथा संͩĐयाओं का ͩĐयािÛवत

करने के संबंध मɅ ĤǓतषेध तथा Ǔनब[Û धनɉ के संदभ[ मɅ जाँच करेगी।

(ड़) कमेटȣ साइट कȧ उपयुÈ तता के संबंधमɅ अपना Ǻिçटेकोण Ǔनिæचत करने के ͧलए यǑद

आवæ यक हो, दè तावेज बुला सकेगी, ͪवशेष£ɉ का परȣ¢ण कर सकेगी तथा è थल

Ǔनरȣ¢ण कर सकेगी और अÛ य काय[वाहȣ कर सकेगी।

(च) जहाँ कहȣं Ĥè ताͪवत è थल के बाबत् उɮयोग मंğालय या पया[वरण तथा वन मंğालय कȧ

अनापͪƣ अपेͯ¢त हो, वहाँ साइट एĤाइजल कमेटȣ ɮवारा साइट एĤाइजल के आवेदन

पर केवल ऐसी अनापͪƣ ĤाÜ त होने के पæ चात् हȣ ͪवचार ͩकेया जाएगा।

122. èथल अनुमोदन आवेदन के ͧलए ĤǾप -

1. आवेदक का नाम और पता;

2. èथल के èवाͧम×व संबंधी आंकड़े:

(1) èथल के राजèव संबंधी ͪववरण जैसे : सवȶ नंबर Üलाट नंबर आǑद ।

(2) È या èथल वन के Ǿप मɅ वगȸकृत है, यǑद हॉं तो क केÛġ शासन से भारतीय वन

अͬधǓनयम, 1927 कȧ धारा 5 के अधीन अनुमोदन ĤाÜत ͩकया जा चुका है ?

(3) Èया Ĥèताͪवत èथल पर एनवायरमेÛटल ĤोटेÈशन एÈट, 1986 का धारा 3 (2) (पॉच)

के उपबंध लागू होते हɇ ? यǑद हॉं तो लगाए गए Ǔनब[Ûधनɉ कȧ ĤकृǓत ?

(4) सथानीय Ĥाͬधकारȣ िजसकȧ अͬधकाǐरता मɅ िèथत है ?

3. èथल अͧभÛयास (1) साइट Üलान सीमाओं और अͬधभोगी के ͧलए कुल ¢ेğफल के साथ

और Ĥèताͪवत èथल के Ǔनकट के Ǔनàनͧलͨखत Þयौरे दशा[ए गए हो -

(क) आसपास के ¢ेğ मɅ के ऐǓतहाͧसक èमारक, यǑद कोइ[ है;

(ख) पड़ोस कȧ ͪवǓनमा[ण इकाइयɉ, मानव विèतयɉ, ͧश¢ण और परȣ¢ण संèथाओं,

पेĚोल èथापनाओं, एलपीजी और आसपास के ¢ेğ मɅ के अÛय खतरनाक पदाथɟ के

भÖडार के नाम तथा इकाइ[ से उनकȧ दूरȣ;

(ग) आसपास के ¢ेğ मɅ जल के èğोतɉ (नदȣ, नाला, नहर, बांध, जलशोधन संयंğ आǑद);

(घ) समीपèथ अèपताल, अिÊन शमन केÛġ, नागǐरक ĤǓतर¢ा केÛġ, पुͧलस èटेशन और

उनकȧ दूरȣ;

(ड.) ͪवɮयुत कȧ उÍच दाब कȧ Ĥसारण लाइनɅ, नागǐरक, ĤǓतर¢ा केÛġ, पुͧलस èटेशन और

उनकȧ दूरȣ;

(2) ͧमɪटȣ कȧ दशा का Þयौरे तथा ठोस परत ĤाÜत होने वालȣ गहराइ[ ।

(3) ¢ेğ का कÛटूर मैप जो समीप कȧ पहाͫड़यɉ और तल अÛतर को Ĥदͧश[त करता है ।

(4) ĤǓतçठा के Üलाट का अͧभÛयास जो Ĥवेश और Ǔनकास के ǒबÛदु, भीतरȣ सड़क, पानी,

नाͧलयॉं आद Ĥदͧश[त करता है ।

4. ĤोजेÈट ǐरपोट[:

(1) ĤोजेÈट कȧ मुÉय ͪवͧशिçटयɉ का सारांश;

(2) संगठन का èवǾप (शासकȧय, अɮ[ध शासकȧय, पिÞलक या Ĥायवेट आǑद)

(3) ĤǓतçठा मɅ काम मɅ लगने वाले åयिÈतयɉ कȧ अͬधकतम संÉया;

(4) शिÈत और जल आवæयकताओं कȧ अͬधकतम माğा तथा उनके Ĥदाय का Čğोत;

(5) Ĥèताͪवत Ĥदाय मɅ भवनɉ और èथापनाओं के Þलाक मानͬचğ;

(6) Ĥèताͪवत आवासीय कॉलोनी, अèपताल, èकूल तथा अÛय आधारभूत सुͪवधाओं का

Þयौरे।

5. Ĥèताͪवत ͪवǓनमा[णी इकाइ[/कारखाने के संगठन का ढांचा :

(1) (क) सामाÛयत: Ĥèताͪवत उɮयम :-

(ख) èवाèØय सुर¢ा और पया[वरण सुर¢ा ͪवभाग तथा उनका ĤͩĐया तथा तकनीकȧ ͪवभागɉ के

संबंध मɅ ।

(2)

Ĥèताͪवत èवाèØय और सुर¢ा नीǓत;

(3)

बेकार और उ×सिज[त पदाथɟ के उपचार हेतु आवंǑटत ¢ेğ;

(4)

सुर¢ा, èवाèØय और पया[वरण उपायɉ पर आयोजना åयय का ĤǓतशत ।

6.

èथल से संबंͬधत मौसम ͪव£ान आंकड़े-

(1) पूव[ के दस वषɟ के दौरान के;

(क) ताप,

(ख) आġ[ता,

(ग) वायुगǓत का औसत, Ûयूनतम और अͬधकतम;

(2) वायु Ǒदशा मɅ होने वाले मौसमी पǐरवत[न;

(3) ¢ेğ मɅ बाढ़ के दौरान पहॅुंचने वाला अभी तक का अͧभͧलͨखत अͬधकतमर जलèतर;

(4) ¢ेğ के पीͫड़त और भूकàपीय आंकडे ।

7. संचार साधन-

(1) बाहरȣ संचार हेतु टेलȣफोन/टेलेÈस/वायरलैस और अÛय संचार सुͪवधाओं कȧ उपलबता;

(2) Ĥèताͪवत आंतǐरक संचार सुͪवधा;

8. ͪवǓनमा[ण ĤͩĐया कȧ जानकारȣ-

(1) Ĥोसेस Ýलो डायĒाम;

(2) ĤͩĐया और तकनीकȧ पर संͯ¢Üत आलेख;

(3) ĤͩĐया के ͧलए संकटपूण[ घटक जैसे ͩक दाब का बनना, तापमान का बढ़ना और रÈत-

अवे-ǐरएÈशन;

(4) ĤͩĐया पर पड़ने वाले अÛय बाहरȣ संकटपूण[ Ĥभाव जो सुर¢ा को Ĥभाͪवत करते हɇ, जैसे

नमी अथवा जल Ĥवेश, अनुपयुÈत पदाथɟ से संपक[ अचानक ͪवɮयुत ͪवÍछेद;

(5) ͪवǓनमा[ण तकनीक मɅ समाͪवçट ͩकए गए सुर¢ा/Ĥदूषण Ǔनयंğण युिÈतयॉं या उपायɉ

कȧ मुÉय ͪवशेषताएं ।

9. खतरनाक पदाथɟ के बारे मɅ जानकारȣ-

(1) कÍचे पदाथ[, अÚयवतȸ पदाथ[, उ×पाद और उपो×पाद और उनकȧ माğाएं (हर एक

खतरनाक पदाथ[ के संबंध मɅ मटेǐरयर-सेÝटȣ डाटा-शीट संलÊन करɅ);

(2) कÍचे पदाथɟ, मÚयवतȸ पदाथ[, उ×पादɉ उपो×पाद के ͧलए Ĥèताͪवत मुÉय और मÚयवतȸ

भÖडार (ͩकसी भी समय भÖडाǐरत कȧ जाने वालȣ अͬधकतम माğा);

(3) पदाथɟ के अÛदर आने और बाहर जाने के ͧलए उपयोग मɅ लाइ[ जा रहȣ पǐरवलन कȧ

रȣǓत, उनकȧ माğा और संभाͪवत राèते िजनका अनुसरण ͩकया जाएगा;

(4) सुर¢ा उपाय जो ͩक-

- पदाथɟ का काय[ करने;

- आंतǐरक और बाहरȣ पǐरवहन; और

- Ǔनवत[न (बने हुए पदाथ[ को पैक करना तथा बाहर भेजना) के ͧलए Ĥèताͪवत ͩकए

गए हɇ।

10.

उ×सिज[त और Ĥदूषक पदाथɟ के Ǔनपटारे के बारे मɅ जानकारȣ-

(1) मुÉय Ĥदूषक पदाथ[ (गैस, ġव, ठोस) उनके गुणधम[ और माğा (औसत और अͬधकतम

भार);

(2) उ×पाǑदत हुए बेकार पदाथ[ कȧ माğा और Èवाͧलटȣ, उसके उपचार और Ǔनव[तन कȧ रȣǓत;

(3) हवा, पालन और भूͧम Ĥदूषण कȧ संभाͪवत समèयाएं और उनके Ǔनयंğण हेतु Ĥèताͪवत

उपाय, िजसमɅ उ×सिज[त पदाथɟ का उपचार और Ǔनव[तन भी शाͧमल हो ।

11.

ĤͩĐया के खतरɉ कȧ जानकारȣ-

(1) पया[वरण पर Ĥभाव आंकलन ǐरपोट[ कȧ ĤǓत संलÊन करɅ;

(2) जोͨखम आंकलन अÚययन कȧ ǐरपोट[ कȧ ĤǓत संलÊन करɅ;

(3) कहȣं भी (देश के भीतर का बाहर) कȧ समǾप संयंğ मɅ दुघ[टना कȧ पǐरिèथǓतयɉ,

åयवसायजÛय èवाèØय खतरɉ के बारे मɅ (Ĥकट या वगȸकृत) Ĥकाͧशत ǐरपोट[, यǑद कोइ[

हो ।

12.

Ĥèताͪवत सुर¢ा और åयवसायजÛय èवाèØय के संबंध मɅ उपायɉ कȧ जानकारȣ-

(1) अिÊन शमन सुͪवधाओं और आपात िèथǓत से Ǔनपटने के ͧलए आवæयक पानी, काब[न-

डाय-आÈसाइड और/या अÛय अिÊन शमन उपाय;

(2) भवन मɅ हȣ कȧ जाने वालȣ Ĥèताͪवत ͬचͩक×सा सुͪवधाओ के Þयौरे ।

13.

आपात िèथǓत हेतु तैयारȣ कȧ जानकारȣ-

(1) आन-साइट इमरजेÛसी योजना;

(2) पड़ोसी ĤǓतçठा से आपसी सहायता योजना कȧ Ĥèताͪवत åयवèथा, यǑद कोइ[ हो ।

14.

अÛय कोइ[ सुसंगत जानकारȣ-

मɇ Ĥमाͨणत करता हॅूं ͩक उपरोÈत दȣ गइ[ जानकारȣ मेरे सवȾƣम £ान से सहȣ है और उसे

Ĥèतुत करते समय कोइ[ भी मह×वपूण[ तØय छुपाए नहȣं गए हɇ ।

123. अͬधभोगी ɮवारा जानकारȣ के आवæ यक Ĥकटȣकरण का तरȣका -

पǐरसंकटमय ĤͩĐया चलाने वाले Ĥ×येक ĤǓतçठा के अͬधभोगी ɮवारा कारखानɅ मɅ

Ǔनयोिजत कम[कारɉ को ͪवǓनमा[ण, सामĒी एवं पदाथɟ के संवहन, भंडारण एवं अÛ य

ĤͩĐयाओं के कारण उ× पÛ न è वाè Ø य संबंधी एवं अÛ य खतरɉ एवं उनसे Ǔनपटने के उपायɉ

के संबंध मɅ समè त जानकारȣ मुÉ य Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता, è थानीय Ĥशासन िजनके

¢ेğाͬधकार मɅ कारखाना िèथत है एवं आस-पास के आम जन को Ǔनà नानुसार Ĥकट कȧ

जावेगी।

1.

परȣसंकटमय ĤͩĐया चलाने वाले Ĥ×येक èथापन के अͬधभोगी Ǔनà न जानकारȣ देगा

(क) आपात योजना एवं ͪवè तृत संकट Ǔनयंğण उपाय जो Ǔनयोिजत कम[कारɉ एवं

कारखानɅ के आस-पास के रहवासी आमजनɉ को सूͬचत कर Ǒदए गए हो;

(ख) कारखानɅ मɅ संपाǑदत कȧ जा रहȣ पǐरसंकटमय ĤͩĐयाओं कȧ सूची। उसमɅ

Ǔनयोिजत कम[कारɉ के è वाè Ø य एवं सुर¢ा के संबंध मɅ ͪवè तृतनीͩक और ऐसी

नीǓत को मुÉ य Ǔनरȣ¢क तथा èथानीय Ĥाͬधकारȣ को देना तथा उसके पæचात्

उÈत नीǓत ͩकसी पǐरवत[न के बारे मɅ Ĥ×येक 12 मास मɅ मुÉय तथा èथानीय

Ĥाͬधकारȣ को सुचना देगा। Ǔनयोिजत कम[कारɉ के èवाèØय एवं सुर¢ा के संबंध

मɅ ͪवèतृत नीǓत जो मुÉय Ǔनरȣ¢क

-

सह

-

सुͪवधाĤदाता

एवं èथानीय Ĥाͬधकारȣ को

Ĥ×येक 12 मास मɅ नीǓत मɅ ͩकसी पǐरवत[न कȧ दशा मɅ संसूͬचत करना;

(ग) Ĥ×येक बारह माह मɅ समè त पǐरसंकटमय एवं खतरनाक ĤͩĐयाओं (अथवा –

खतरा और संचालन अÚययन ͩक िèथǓत मɅ, जब भी आवæयक हो) पǐरसंकट

आंकलन अÚययन जैसे सुर¢ा अंके¢ण, ğुǑट रǑहत ͪवæलेषण, घटना रǑहत

ͪवæलेषण, खतरा और संचालन अÚययन;

(घ) पǐरसंकटमय पदाथɟ के संबंध मɅ सामĒी सुर¢ा डाटाशीट कȧ उपलÞ धता एवं

è थान।

(ङ) पदाथȾ के उठाई धराई के कारण जǓनत शारȣरȣक एवं è वाè Ø य संबंधी खतरे।

(च) अͬधभोगी ɮवारा शारȣरȣक एवं è वाè Ø य संबंधी खतरɉ पर Ǔनयंğण एवं सुर¢ा

सुǓनिæचत करने हेतु ͩकए गए उपाय।

(छ) खतरनाक पदाथɟ के पǐरवहन, सुरͯ¢त उठाई धराई Ĥयोग के संबंध मɅ ͩकये जा

रहे उपाय।

(ज) कारखानɅ मɅ Ĥावधान ͩकये गये å यिÈतगत सुर¢ा उपकरणɉ का Þ यौरा।

(झ) खतरनाक पदाथɟ के ǐरसाव अथवा फैलाव कȧ िèथǓत मɅ कम[कारɉ ɮवारा ͧलए

जाने वाले उपाय।

(ञ) कम[कारɉ के è वाè Ø य एवं सुर¢ा सुǓनिæचत करने हेतु कोई अÛ य जानकारȣ जो

अͬधभोगी आवæ यक समझे।

124. è वाè Ø य और सुर¢ा नीǓत- (1) Ĥ×येक Ǔनयोजक Ĥ×येक दो वष[ ͩक अंतराल मɅ मुÉय

Ǔनरȣ¢क तथा सुͪवधा Ĥदाता को पुनरȣͯ¢त èवाèØय और नीǓत भेजेगा। यथा उपबंͬधत

के ͧसवाय, काय[ पर लगे कम[कारɉ के è वाè Ø य और सुर¢ा के संबंध मɅ उसकȧ नीǓत का

ͧलͨखत Þयौरे तैयार करेगा।

(2) ऐसे सभी कारखानɉ- िजसमे पचास ला कम कम[कार Ǔनयोिजत है और वे संǑहता

ͩक धारा 2(यक) कȧ अधीन Ĥथम अनुसूची मɅ नहȣं आते है या जो संǑहता ͩक धारा

2 के अधीन खतरनाक घोͪषत संͩĐयाएं चालते हɇ।

(3) उपǓनयम (2) मɅ अÛ तͪव[ç ट ͩकसी बात के होते हुए भी मुÉ य Ǔनǐर¢क सह सुͪवधा

Ĥदाता ͩकसी ĤǓतçठा या ͩकसी वग[ या वण[न के कारखानɉ के अͬधभोͬगयɉ से

उपǓनयम (1) कȧ अपे¢ाओं का अनुपालन करने कȧ अपे¢ा कर सकेगा। यǑद उसकȧ

राय मɅ ऐसा ͩकया जाना समीचीन है।

(4) è वाè Ø य और सुर¢ा नीǓत मɅ Ǔनà नͧलͨखत या उसके संबंध मɅ उपाय सिàमͧलत

हɉगे-

(क) शीष[ Ĥबंध कȧ è वाè Ø य, सुर¢ा तथा पया[वरण और सभी सुसंगत वैधाǓनक अपे¢ाओं

के अनुपालन हेतु घोͪषत आशय तथा वचनबɮधता;

(ख) घोͪषत नीǓत के ͩĐयाÛ वयन हेतु संगठन का गठन, िजसमे ͪवͧभÛ न è तरɉ पर è पç ट

Ǿप से उ× तरदाǓय× व सɋपे गए हɉ;

(ग) नीǓत को Ĥभावशील ͩकए जाने कȧ å यवè था।

(5) नीǓत मɅ ͪवͧशç टत: Ǔनà नͧलͨखत ͪवǓनǑद[ç ट हɉगे -

( क) कम[कारɉ को सिÛनǑहत ͩकए जाने कȧ å यवè था;

(ख) ͪवͧभÛ न è तरɉ पर Ĥ×येक å यिÈत के è वाè Ø य तथा सुर¢ापूवक[ काम करने को

Ú यान मɅ रखने के आशय के साथ उनके कैǐरयर कȧ अͧभवृɮͬध का ͪवचार ͩकया

जाना;

(ग) पǐरसर मɅ Ĥवेश करने वाले ठेकेदार, उप ठेकेदार, पǐरवहनकता[ तथा अÛ य

अͧभकरणɉ के उ× तरदाǓय× व Ǔनधा[ǐरत करना;

(घ) ĤǓतçठा कȧ वाͪष[क ǐरपोट[ मे è वाè Ø य और सुर¢ापूव[क काम करने कȧ ͩफर से

å यवè था के ͧलए उपबंध करना;

(ड़) è वाè Ø य, सुर¢ा और पया[वरण और सभी सुधार के उपायɉ को देखते हुए उनके

Ǔनयतकाͧलक मूã यांकन के ͧलए सुसंगत तकनीक और पɮधǓतयाँ जैसे- सेÝटȣ

आͫडट ओर ǐरè क असेसमेÛ ट;

(च) सभी ͪवǓनæ चयɉ मɅ, िजनमɅ संयंğ, उपकरण, मशीनɉ और पदाथɟ के Đय साथ हȣ

साथ काͧम[कɉ का चयन तथा पदè थापना सिàमͧलत हɉ, è वाè Ø य और सुर¢ा को

समेͩकत करने के अपने आशय का वण[न करना;

(छ) ͪवͧभÛ न è तरɉ पर è वयं के कम[चाǐरयɉ को और जहाँ कहȣं आवæ यक हो जनता को

सूचना देने, ͧशͯ¢त करने, Ĥͧशͯ¢त करने और पुन: Ĥͧशͯ¢त करने कȧ å यवè था।

(6) è वाè Ø य और सुर¢ा कȧ घोͪषत नीǓत कȧ एक-एक ĤǓत, िजस पर अͬधभोगी ɮवारा

हè ता¢र ͩकए गए हɉ, उस Ǔनǐर¢क को, िजसकȧ अͬधकाǐरता मɅ èथापन िèथत हो तथा

मुÉ य Ǔनरȣ¢क को उपलÞ ध कराई जाएगी।

(7) उÈ त नीǓत कȧ-

(क) सभी कम[कारɉ को, िजसमɅ ठेके पर Ǔनयोिजत कम[कार, Ĥͧश¢ु, पǐरवहन कम[कार,

सÜ लायर आǑद आते हɇ, उसकȧ ĤǓतयाँ उपलÞ ध करवाकर;

(ख) नीǓत कȧ ĤǓतयाँ सहजǺæ य è थानɉ पर Ĥदͧश[त करके; और

(ग) संचार के ͩकसी अÛ य साधन ɮवारा भी कम[कारɉ के बहुमत ɮवारा समझी जाने

वालȣ भारषा मɅ जानकारȣ दȣ जाएगी।

(8) अͬधभोगी बहुधा, जब उपयुÈ त हो, सुर¢ा नीǓत का पुनरावलोकन करेगा, ͩकÛ तु

Ǔनà नͧलͨखत पǐरिèथǓतयɉ मɅ उÈ त नीǓत आवæ यक तौर पर पुनरावलोͩकत कȧ जाएगी-

(क) जब कभी ऐसा ͪवè तार और उपाÛ तरण ͩकया जाता है, िजसका Ĥभाव काय[रत

å यिÈतयɉ कȧ सुर¢ा और è वाè Ø य पर पड़ता हो;

(ख) जब कभी ͪवǓनमा[ण ĤͩĐया मे नए पदाथ[ या वè तुएँ पुन:è थाͪपत कȧ गई हɉ,

िजनसे उन पदाथɟ के अनावृ× त होने से å यिÈतयɉ का è वाè Ø य तथा उनकȧ सुर¢ा

Ĥभाͪवत होती हो।

125. पǐरसंकटमय ĤͩĐया वाले कारखानɅ के अͬधभोगी ɮवारा मुÉ य Ǔनरȣ¢क सह सुͪवधाĤदाता को

Ĥदान कȧ जानेवालȣ जानकारȣ

इस Ǔनयम के अंतग[त आवæ यक जानकारȣ Ǔनà नानुसार इलेिÈĚाǓनक Ǿप से Ĥदान कȧ

जावेगी-

1.

कारखानɅ का नाम

2.

पता

3.

उ× पाद

4.

ͪवǓनमा[ण ĤͩĐया

5.

(क) कÍ चा माल

(ख) नाम एवं अͬधकतम भंडारण ¢मता

6.

(क) अंǓतम उ× पाद

(ख) नाम एवं अͬधकतम भंडारण ¢मता

7.

(क) मÚ यवतȸ उ× पाद

(ख) नाम एवं अͬधकतम भंडारण ¢मता

8.

कारखानɅ मे å याÜ त पǐरसंकट

9.

लȣ गई सुर¢ा सावधाǓनयां

10. अिÊन एवं ͪवè फोट जोͨखम

11. पǐरसंकटमय अवͧशç ट के Ǔनè तारण का Þयौरे

अͬधभोगी के हè ता¢र

126. औɮयोͬगक अवͧशçट पर जानकारȣ- संǑहता ͩक धारा 84 और 85 के उपबंधो कȧ अपे¢ाओं

कȧ अनुपालन मɅ, मुÉय Ǔनरȣ¢क सह सुͪवधाĤदाता यǑद आवæयक समझे, रÈ×मक संͩकयाओ

को चलाने वाले कारखाने के अͬधभोͬगयɉͩक समय समय पर माग[दश[न जारȣ करेगा। ऐसे

माग[दश[न अंतराçĚȣय Ǔनकायɉ जैसे राçĚȣय मानकɉ, अंतग[त Įम संगज तथा ͪवæव èवाèØय

संमथ[ ͩक कोड ऑफ़ ĤैिÈटस या अनुशंसओं पर आधाǐरत हɉगे।

127. पǐरसंकटɉ के संपक[ मɅ आए कम[कारɉ का èवाèØय अͧभलेख उपलÞध कराना.

खतरनाक ĤͩĐया चलाने वाले कारखाने का अͬधभोगी कम[कारɉ कȧ सुर¢ा और èवाèØय कȧ र¢ा के

ͧलए आवæयक जानकारȣ Ĥकट करेगा –

(क) उसके कम[कारɉ; और

(ख) यǑद कारखाने के अͬधभोगी कȧ यह राय है ͩक Ĥोसेस और फामू[लेशन के संबंध मɅ Þयौरे के

Ĥकरण से उसके åयावसाǓयक Ǒहतɉ पर ͪवपरȣत Ĥभाव पडेगा तो वह Ǔनरȣ¢क सह सुͪवधाĤदाता को

ऐसी जानकारȣ रोकने के कारणɉ का कथन करेगा। मुÉय Ǔनरȣ¢क सह सुͪवधा Ĥदाता अͬधभोगी को

अवसर Ĥदान करेगा और आदेश पाǐरत करेगा। आदेश ĤाÜत होने के तीस Ǒदनɉ के भीतर राÏय

सरकार, अͬधभोगी को सुनवाई का अवसर देगी और आदेश पाǐरत करेगी राÏय सरकार का आदेश

अंǓतम होगा।

128. खतरनाक पदाथȾ के काय[ करने के ͧलए åयिÈत कȧ अह[ताएं.- (1) खतरनाक पदाथ[ के काय[ का

पय[वे¢ण करने के ͧलए अपेͯ¢त सभी åयिÈत Ǔनàनͧलͨखत अह[ताएँ और अनुभवधारȣ हɉगे -

(1) (क) रसायन शाèğ मɅ èनातक या केͧमकल इंजीǓनयǐरंग या टेÈनोलाजी का पğोपाͬधधारȣ

साथ मɅ पांच वष[ का अनुभव; या

(ख) रसायन शाèğ मɅ èनातक या केͧमकल इंजीǓनयǐरंग या टेÈनोलाजी मɅ ͫडĒी, साथ मɅ दो

वष[ का अनुभव;

(ग)

उिãलͨखत अनुभव रसायन उɮयोग मɅ ĤͩĐया चालन या उसके अनुर¢ण मɅ होगा।

(2) मुÉय Ǔनरȣ¢क, सुपरवाइजर से èवाèØय और सुर¢ा मɅ Ĥͧश¢ण ĤाÜत करने कȧ अपे¢ा कर

सकेगा । èवाèØय एवं सुर¢ा कȧ Ĥͧश¢णावͬध तथा पाठयĐम और Ĥͧश¢ण संचालन करने

वाला संगठन, डायरेÈटर जनरल फैÈĚȣ एडवाइस सͪव[स, लेबर इÛèटȣटयूट ɮवारा या उनके

ɮवारा जारȣ कȧ गई माग[दͧश[का के अनुसार राÏय शासन ɮवारा अनुमोǑदत ͩकया गया होगा ।

129. कम[कारɉ का ͬचͩक×सीय परȣ¢ण.- खतरनाक ĤͩĐया मɅ Ǔनयोिजत कम[कारɉ का

कारखाना ͬचͩक×सा अͬधकारȣ ɮवारा Ǔनàनͧलͨखत रȣǓत से ͬचͩक×सीय परȣ¢ण ͩकया जाएगा

(1) Ǔनयोजन से पूव[ एक बार, िजसमɅ सभी कम[कारɉ के åयवसायजÛय èवाèØय के जोͨखम िजससे

उनका सामना हɉ, के संबंध मɅ èवाèØय èतर सुǓनिæचत करने और उन Ĥकरणɉ मɅ िजनमɅ

कारखाना ͬचͩक×सा अͬधकारȣ कȧ राय मɅ ͩकसी भी कम[कार के संबंध मɅ अãप अंतराल पर ऐसा

करना आवæयक है, ऐसा परȣ¢ण ͩकया जाएगा।

(2) उपरोÈतानुसार Ǔनयोिजत पूव[ और Ǔनयतकाͧलक ͩकए गए ͬचͩक×सीय परȣ¢ण का Þयौरे 30

èवाèØय रिजèटर मɅ अͧभͧलͨखत ͩकया जाएगा।

(3) कारखाना ͬचͩक×सा अͬधकारȣ ɮवारा ĤǾप 29 मɅ Ǒदए गए ͩफटनेस Ĥमाण पğ के ǒबना ͩकसी

åयिÈत को पहलȣ बार Ǔनयोिजत नहȣं ͩकया जाएगा। यǑद कारखाना ͬचͩक×सा अͬधकारȣ ͩकसी

åयिÈत को संǑहता कȧ धारा 2 (झेड ए) के अधीन ͩकसी ĤͩĐया मɅ Ǔनयोजन हेतु अनुपयुÈत

घोͪषत करता है तो ऐसे åयिÈत को यह अͬधकार होगा ͩक वह Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता को

अपील करे, जो ऐसे मामले को ͬचͩक×सा Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता को Ǔनदȶͧशत करेगा,

िजसकȧ राय इस संबंध मɅ अंǓतम होगी। यǑद Ǔनरȣ¢क èवयं हȣ ͬचͩक×सा Ǔनरȣ¢क-सह

सुͪवधाĤदाता भी हो तो वह èवयं आवेदन का Ǔनराकरण कर सकेगा।

(4) ͬचͩक×सा अͬधकारȣ के ͩकसी Ǔनçकषɟ मɅ ĤͩĐया मɅ Ǔनयोिजत ͩकसी åयिÈत मɅ कोई

असामाÛयता या अनुपयुÈतता Ĥकट होती है तो उसे त×काल ͬचͩक×सा Ǔनरȣ¢क-सह-

सुͪवधाĤदाता को सूͬचत ͩकया जाएगा, जो संबंͬधत कम[कार का परȣ¢ण करेगा और तीस Ǒदन

के अंदर अपने Ǔनçकष[ अͬधभोगी को भेजेगा। यǑद ͬचͩक×सा Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता कȧ

राय है ͩक इस Ĥकार परȣ¢ण ͩकए गए åयिÈत को èवाèØय बचाव के ͧलए ĤͩĐया मɅ

Ǔनयोजन से हटाना अपेͯ¢त है तो वह तदनुसार अͬधभोगी को Ǔनदȶͧशत करɅगे। ͩफर भी इस

Ĥकार हटाए अए कम[कार को वैकिãपक ǽप से Ǔनयोजन मɅ रखा जाएगा, जब तक ͩक ͬचͩक×सा

अͬधकारȣ कȧ राय मɅ वह पूरȣ तौर पर असमथ[ न रहे, और ऐसी दशा मɅ Ĥभाͪवत कम[कार को

उपयुÈत तौर पर पुनवा[ͧसत ͩकया जाएगा:

परंतुक ͬचͩक×सा Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता अपने आप भी ͩकसी कम[कार का परȣ¢ण कर

सकेगा, जबͩक वह खतरनाक ĤͩĐया मɅ उसके Ǔनयोजन हेतु उपयुÈतता सुǓनिæचत करने या

ͩकसी कम[कार का èवाèØय èतर सुǓनिæचत करने के ͧलए ऐसा ͩकया जाना आवæयक

समझे।

(5) ͩकसी ĤͩĐया मɅ Ǔनयोजन से हटाए गए कम[कार को उसी ĤͩĐया मɅ केवल Ĥमाणक शãय£ से

ͩफटनेस Ĥमाण-पğ ĤाÜत करने और उÈत Ĥभाव कȧ Ĥͪविçट èवाèØय रिजèटर मɅ करने के

पæचात् हȣ पुनǓन[योिजत ͩकया जा सकेगा।

(6) Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता यǑद वह ऐसा करना आवæयक समझे, कम[कार के अपे¢ानुसार

ͬचͩक×सीय परȣ¢ण हेतु ͬचͩक×सा Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता अथवा ͬचͩक×सा अͬधकारȣ के

पास भेज सकता है।

(7) इन Ǔनयमɉ के अधीन और केÛġ या राÏय सरकार, ɮवारा या उनकȧ ओर से ͩकसी ͬचͩक×सीय

सवȶ¢ण के ͧलए ͬचͩक×सीय परȣ¢ण कराने के ͧलए अपे¢ा कȧ जाने पर कम[कार ऐसा

ͬचͩक×सीय परȣ¢ण करने से इंकार नहȣं करेगा।

130. कारखाने मे ͪवǓनमा[ण ĤͩĐया मɅ रासायǓनक पदाथɟ के अनु£ेय è तरमान Ǔनà न अनुसूची के

अनुसार हɉगे:-

अनुसूची

रसायǓनक एवं ͪवषैले पदाथɟ के अनु£ेय è तरमान

पी०पी०एम

०

ͧम०Ēा०/ͧम3०

पी०पी०एम०

ͧम०Ēा०/ͧम3०

पदाथ[

समय-भार औसत साÛ ġण

(8 घंटे)

अãपाͪवध खुला छोड़ने कȧ

सीमा

(15 ͧमनट)*

पी०पी०एम०

ͧम०Ēा०/ͧम3०

पी०पी०एम०

ͧम०Ēा०/ͧम3०

एसीट एिãडहाइड

100

180

150

270

एसीǑटक अàल

10

25

15

37

एसीटोन

750

1780

1000

2375

ऐͩĐलȣन

0.1

0.5

0.3

0.8

ऐͩĐलȣनाइĚाइल-िèकन

2

4.25

—

—

ऐिãĜन-िèकन

—

0.25

—

0.75

एͧललÈलोराइड

1

3

2

6

अमोǓनया

0.25

18

35

27

एǓनलȣन-िèकन

2

10

5

20

एǓनͧसडीन

(ओͪपसोनस[) िèकन

0.1

0.5

—

—

आसȶǓनक और यौͬगक (As के Ǿप

मɅ”)

—

0.2

—

—

बɅजीन

10

20

25

75

बेǐरͧलयम

—

0.002

—

—

बोनȾन ĚाइÝलूराइड

0.1

0.3

—

—

Ħोमीन

0.1

0.7

0.3

2

Þयूटेन

800

1900

—

—

2

Þयूटेनोन

(मेͬथएͬथल

कȧटोन—MEK)

200

590

300

885

खुला छोड़ने कȧ अनु£ेय सीमा

एन-ÞयूǑटल एसीटɅट

150

710

200

950

एन-ÞयूǑटल एã कोहाल-िèथत

सी० 50

सी० 150

—

—

सेक०/टेट[ Þयूǐरल एसीटेट

200

950

250

1190

ÞयूǑटल मकȶ Ü टन

0.5

1.5

—

—

कैडͧमयम-धूल और लवण (Cd के

Ǿप म”)

—

0.5

—

0.2

कैिãशयम आÈसाइड

—

2

—

—

काबȶǐरल (सेͪवन)

—

5

—

10

काबȾÝयूरान (फूराडान)

—

0.1

—

—

काब[न डाइसã फाइड-िèकन

10

30

—

—

काबन[ मोनोआÈसाइड

50

40

400

440

काबन[ è ĚाइÈलोराइड-िèकन

एम० 5

30

20

125

काबȾǓनल Èलोराइड (फासजेन)

0.1

0.4

—

—

ÈलोरोबɅजीन (मोनोÈलोरोबɅजीन)

75

350

—

—

Èलोराइडेन-िèकन

—

0.5

—

2

Èलोरȣन

1

3

3

9

Èलोरोफाम[

10

50

50

225

ǒबस-Èलोरोमेͬथल ईथर

0.001

0.005

—

—

Đोͧमक अà ल और Đोमेट(Cr के

Ǿप मɅ)

—

0.05

—

—

Đोमस लवण (Cr के Ǿप म”)

—

0.05

—

—

तांबाधूम

—

0.2

—

—

कपास धूल, कÍ चा

—

0.2

—

0.6

Đेसोल, सभी आइसोमर-िèकन

5

22

—

—

साइनाइड (Cr के Ǿप मɅ) िèकन

—

5

—

—

साइनोिजन

10

20

—

—

डी०डी०टȣ०

(डाइÈलोरोडािइफनाइल)

ĚाइÈलोरोइथेन

—

1

—

3

डमेटोन-िèकन

0.01

0.1

0.03

0.3

डायिजनान-िèकन

—

0.1

—

0.3

डाइÞ यूटाल फाइथेलेट

—

5

—

10

डाइÈलोरोज (डीडीवीपी)-िèकन

0.1

1

0.3

3

डीिãडन-िèकन

—

0.25

—

0.75

डाइनाइĚो बɅजीन (सभी आइसोमस[)-

िèकन

0.15

1

0.5

5

डाइनाइĚोãयून-िèकन

—

1.5

—

5

डायोͩफनाइल

0.2

1.5

0.6

4

इंडोसãफान (ͬथयोडान)-िèकन

—

0.1

—

0.4

पी०पी०एम

०

ͧम०Ēा०/ͧम3०

पी०पी०एम०

ͧम०Ēा०/ͧम3०

एͫĜन-िèकन

—

0.1

—

0.3

एͬथल एͧसटेट

400

1400

—

—

एͬथल ऐãकोहाल

1000

1900

—

—

एͬथलएͧमन

10

18

—

—

Ýलूराइडस (F के Ǿप मɅ)

—

2.5

—

—

Ýलूओरȣन

1

2

2

4

फाͧम[क अàल

5

9

—

—

हाइĜोजन-िèकन

0.1

0.1

—

—

हाइĜोजन È लोराइड

सी० 5

सी० 7

—

—

हाइĜोजन साइनाइड-िèकन

सी० 10

सी० 10

—

—

हाइĜोजन Ýलुराइड (F के Ǿप मɅ)

3

2.5

6

5

हाइĜोजन पेरोÈसाइड

1

1.5

2

3

हाइĜोजन सãफाइड

10

14

15

21

गैसोलȣन

300

900

500

1500

आयोडीन

सी० 0.1

सी० 1

—

—

लोह आÈसाइडधमू (Fe2O3) (Fe

के Ǿप मɅ)

—

5

—

10

आइसोिएमल िएसटेट

100

525

125

655

आइसोिएमल ऐãकोहाल

100

300

125

450

आइसोÞयूटाइल एãकोहाल

50

150

75

225

सीसा, अकाब[Ǔनक धूम और धूल

(Pb के Ǿप मɅ)

—

0.15

—

0.45

ͧलनडेन-िèकन

—

0.5

—

1.5

मेलाͬथयोन-िèकन

—

10

—

—

मɇगनीज (Mn के Ǿप म”) धूल और

यौͬगक

—

सी०ओ० 5

—

—

धूम

—

1

—

0.3

पारा (Hg के Ǿप

मɅ)—िèकन

िएãकल यौͬगक

—

0.01

—

0. 03

ऐिãकल बाçप के िअǓतरÈत सभी

Ǿप

—

0.05

—

—

एरȣल और अकाब[Ǔनक यौͬगक

—

0.01

—

—

मेͬथल-एãकोहाल

(मेथोनोल)—

िèकन

200

260

250

310

मेͬथल

सोलोसाãव-िèकन

(2

मेथाÈसी) (इथोनोल)

5

16

—

—

मेͬथल

आइसीÞयटȣल

कȧटोन-

िèकन

50

205

75

300

मेͬथल आइसोसायनेट

0.02

0.05

—

—

नेÝथालȣन

10

50

15

75

पी०पी०एम०

ͧम०Ēा०/ͧम3०

पी०पी०एम०

ͧम०Ēा०/ͧम3०

Ǔनकल काबȾनाइल (Ni के Ǿप मɅ)

0.05

0.35

—

—

नाइǑĚक अàल

2

5

4

10

नाइǑĚक आÈसाइड

25

30

35

45

नाइĚोबɅजीन-िèकन

1

5

2

10

नाइĚोनज-डाइअÈसाइड

3

6

5

10

तेल धुͧमकर, खǓनज

—

5

—

10

आÈसीन

0.1

0.2

0.3

0.6

पराͬथयान-िèकन

—

0.1

—

0.3

फȧनॉल-िèकन

5

19

10

38

फोरेट (ͬथमɅट)-िèकन

—

0.05

—

0.2

फाèगान (काबȾनाइल Èलोराइड)

0.1

0.4

—

—

फाèफोन

0.3

0.4

1

1

फाèफोरस (पीला)

—

0.1

—

0.3

फाèफोरस पैÛटाÈलोराइड

0.1

1

—

—

फाèफोरस ĚाइÈलोराइड

0.2

1.5

0.5

—

ͪपǒğक अàल-िèकन

—

0.1

—

0.3

पाइराइडीन

5

15

10

30

ͧसलेन ( ͧसͧलकन टेĚाहाइĜाइड)

5

7

—

—

सोͫडयम हाइĜोआÈसाइड

—

सी० 2

—

—

साइरȣन, मोनोमर ( फेनीͧलथोलȣन)

50

215

100

42.5

सãफर डाइआÈसाइड

2

5

5

10

सãफर हेÈ साÝलुराइड

1000

6000

1250

7500

सã Ýयूǐरड अàल

—

1

—

—

टालुईन ( टलुआल)

100

375

150

560

ओ-टुलुडाइन-िèकन

2

9

—

—

Ěाई-Þयूटाइल फाèफे ट

0.2

2.5

0.4

5

ĚाइÈलोरोिएथलȣन

50

270

200

1080

यूरेǓनयम, ĤाकृǓतक (U के Ǿप मɅ)

—

0.2

—

0.5

ͪवनायल Èलोराइड

5

10

—

—

बेि़ãडग धूम

—

5

—

—

जाइलȣन (0-, M -, P-आइसोमस[)

100

435

150

655

िजरोǓनयम यौͬगक (Zr) के Ǿप मɅ)

—

5

—

10

सी० िअधकतम सीमा ɮयोǓतत करता है ।

* Ǒदन मɅ चार बार से िअधक नहȣं, दो Đͧमक खुले छोड़े जाने के बीच कम से कम 60 ͧमनट का

अंतराल ह

पदाथ[

अनु£ेय समय-भार औसत

(8 घंटे)

साÛ ġण

(i)

ͧसͧलका

(क) ͩĐè टलाइन

(ख) Èवाट[ज

10600

(1) धूल गणना के Ǿप मे

:

% Èवाटज[ + 10

एम.पी.पी.सी.एम.

10

ͧम०Ēा०/ͧम3०

(2) æ वसनीय धलू के Ǿप

मɅ:

% æवसनीय Èवाटज[ + 2

(3) सकल धूल के Ǿप मɅ:

10

ͧम०Ēा०/ͧम3०

% Èवाटज[ + 3

(ii)

ͩĐè टाबेलाइट :

Èवाटज[ के सामने दȣ गई सीमा का आधा

(iii)

Ěाइडाइमाइट :

Èवाटज[ के सामने दȣ गई सीमा का आधा

(iv)

Ýयूजकृत ͧसͧलका:

वहȣ सीमा जो Èवाटज[ के ि◌लए है ।

(v)

(क) ǑĚपोलȣ

वहȣ सीमा जो Èवाटज[ के सामने मद 2 के सूतयȾग म” है ।

(ख) रवाहȣन

705 एम०पी०पी०सी०एम० ।]

131. Ǔनरȣ¢क -सह -सुͪवधाĤदाता के आदेश के ͪवǽɮध अपील.- (1) Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता के

आदेश से åयͬथत ͩकÛहȣ कारखाने का अͬधभोगी या Ĥबंधक, उसे आदेश संसूͬचत ͩकए जाने कȧ

तारȣख से पÛġह Ǒदन के भीतर मुÉय Ǔनरȣ¢क सह सुͪवधाĤदाता के सम¢ अपील कर सकता है

जो आवेदक कȧ सुनवाई को अवसर देने के पæचात अपील को यथाशÈय शीēता से Ǔनपटाएगा:

परÛतु मुÉय Ǔनरȣ¢क सह सुͪवधाĤदाता पÛġह Ǒदन कȧ उÈत काय[वाहȣ का अवसान होने के

पæचात भी अपील को èवीकार कर सकेगा यǑद उसका यह समाधान हो जाता है ͩक आवेदक

समुͬचत कारणो से अपील करने से Ĥवǐरत हो गया था।

इस संǑहता कȧ धारा 90 के अधीन Ĥèतुत अपील मुÉय Ǔनरȣ¢क सह सुͪवधाĤदाता को या

उन मामलɉ मɅ जहाँ आदेश िजसके ͪवǽɮध अपील कȧ गई हो, उसी पदाͬधकारȣ ɮवारा पाǐरत

आदेश हो तो राÏय शासन को या ऐसे Ĥाͬधकारȣ को, िजसे राÏय शासन इस संबंध मɅ ǓनयुÈत

करे, कȧ जाएगी और £ापन पğ के Ǿप मɅ होगी, िजसमɅ आदेश के संबंध मɅ आपͪƣ के आधारɉ का

सं¢ेप मɅ वण[न होगा तथा कोट[ फȧस एÈट, 1870 कȧ अनुसूची दो के अनुÍछेद 11 के अनुसार

फȧस मुġांक लगे हɉगे और उस आदेश कȧ, िजसके ͩक ͪवǽɮध अपील कȧ गई है, ĤǓतͧलͪप

संलÊन

होगी ।

(2) असेसरɉ कȧ ǓनयुिÈत- अपील के £ापन-पğ कȧ ĤािÜत पर अपील Ĥाͬधकारȣ यǑद वह उͬचत

समझे या यǑद अपीलाथȸ ने Ĥाथ[ना कȧ हो ͩक अपील असेसरɉ कȧ सहायता से सुनी जाए तो

उपǓनयम (3) के अधीन ऐसे Ǔनकाय को, जो संबंͬधत उɮयोग का ĤǓतǓनͬध घोͪषत ͩकया गया

हो 4 Ǒदन कȧ कालावͬध से भीतर एक असेसर ǓनयुÈत करने के ͧलए कहेगा । यǑद ऐसे Ǔनकाय

ɮवारा कोई असेसर नाम Ǔनदȶͧशत कर Ǒदया जाए तो अपील Ĥाͬधकारȣ èवयं दूसरा असेसर

ǓनयुÈत कर देगा। वह अपील कȧ सुनवाई के ͧलए एक Ǒदनांक Ǔनयत करेगा और अपीलाथȸ को

तथा Ǔनरȣ¢क को, िजसके ͩक आदेश के ͪवǽɮध अपील कȧ गई हो, ऐसे Ǒदनांक कȧ सàयक्

सूचना देगा और दोनɉ असेसरɉ को अपील कȧ सुनवाई मɅ सहायता देने के ͧलए ऐसे Ǒदनांक को

उपसंजात होने के ͧलए बुलाएगा।

(3) अपीलाथȸ उप-Ǔनयम (1) के अधीन Ĥèतुत ͩकए गए £ापन पğ मɅ यह कथन करेगा ͩक Èया

वह Ǔनàनͧलͨखत Ǔनकायɉ मɅ से एक या अͬधक Ǔनकायɉ का सदèय है। असेसर ǓनयुÈत करने

के ͧलए सशÈत Ǔनकाय-

(क) यǑद अपीलाथȸ ऐसे Ǔनकायɉ मɅ से ͩकसी एक का सदèय हो तो वह Ǔनकाय होगा;

(ख) यǑद वह ऐसे दो Ǔनकायɉ का सदèय हो तो वह Ǔनकाय होगा, िजसे ऐसे असेसर कȧ

ǓनयुिÈत करने के ͧलए अपीलाथȸ चाहता हो; और

(ग) यǑद अपीलाथȸ उपरोÈत Ǔनकायɉ मɅ से ͩकसी का भी सदèय न हो या यǑद वह £ापन पğ

मɅ यह कथन न करे, यह ऐसे Ǔनकायɉ मɅ से ͩकस Ǔनकाय को चाहता है तो वह Ǔनकाय

होगा, िजसे अपील Ĥाͬधकारȣ संबंͬधत उपयोग का ĤǓतǓनͬध×व करने के ͧलए सबसे

अͬधक उपयुÈत समझे।

(1)

........

........ ........ ........ ........ ........ ........

(2)

........

........

........

........ ........

........

(3)

........

........

........ ........ ........

........

(4) ........

........

........

........ ........

........

(4) असेसरो का पाǐरĮͧमक.- उप-Ǔनयम (2), (3) के उपबÛधɉ के अनुसार ǓनयुÈत ͩकया

गया असेसर अपील कȧ सुनवाई के ͧलए अपील Ĥाͬधकारȣ ɮवारा Ǔनिæचत कȧ जाने वालȣ

फȧस जो ĤǓतǑदन 50 ǽपये से अͬधक नहȣं होगी, ĤाÜत करेगा | वह वाèतͪवक याğा åयय

भी ĤाÜत करेगा । असेसर को फȧस तथा याğा åयय शासन ɮवारा Ǒदए जाएंगे, ͩकÛतु जहाँ

असेसरɉ को अपीलाथȸ कȧ Ĥाथ[ना पर ǓनयुÈत ͩकया गया हो और अपील पूण[त: या अंशत: उसके

ͪवǽɮध ͪवǓनिæचत कȧ गई हो तो अपील Ĥाͬधकारȣ यह Ǔनदेश दे सकेगा ͩक असेसर कȧ

फȧस तथा याğा åयय पूण[त: या अंशत: अपीलाथȸ ɮवारा जारȣ ͩकए जाएंगे ।

132. कामगारɉ के ͧलए आवास åयवèथा.- Ĥ×येक ǓनयोÈता कामगारɉ और बागान मɅ रहने वाले

उनके पǐरवार को यथासंभव काय[èथल के Ǔनकटतम आवास कȧ åयèथा करेगा।

133. आवास åयवèथा का मानक एवं ͪवǓनदȶश.- बागान मɅ कामगारɉ के सभी आवासीय åयवèथा

मɅ मǑहला कामगारɉ हेतु पृथक क¢ हɉगे।ताजी हवा के संचरण के ͧलए Ĥ×येक क¢ मɅ समुͬचत

हवादार का Ĥभावी एवं उपयुÈत Ĥावधान ͩकया जाएगा,तथा वहा पया[Üत और उपयुÈत

ĤाकृǓतक या कृǒğम Ĥकाश हेतु उͬचत åयवèथा हो। कामगारɉ को आवास हेतु Ĥदाय ͩकए जाने

वाले कमरɉ या अÛय उͬचत वैकिãपक åयवèथा ऐसे आयाम के हɉ जो कम से कम 10 वग[

मीटर वाले ¢ेğफल का फश[ हो, रसोई एवं टॉयलेट का ¢ेğफल को छोडकर। ऐसी åयवèथा इस

Ĥकार Ǔनͧम[त कȧ जावे िजससे गरमी, हवा, बाǐरश से उͬचत बचाव हो सके तथा िजसके सतहȣ

फश[ ͬचकना, कठोर और अभेɮय हो।

134. आवास åयवèथा हेतु èथान.- (1) आवास हेतु åयवèथा अÍछȤ तरह से सूखी भूͧम पर कȧ जाए जो

बागान से आवæयक दूरȣ के अनुǾप हो एवं एक उͬचत दूरȣ के भीतर पेयजल कȧ आपूǓत[ हो।

आवास हेतु Ĥदाय ͩकए गए घरɉ को दलदल से सुरͯ¢त दूरȣ पर और उÍचतम बाढ़ èतर से ऊपर

होना आवæयक है।

(2) िजस ¢ेğ मɅ आवास कȧ åयवèथा है, उसके आसपास पया[Üत Ĥकाश कȧ åयवèथा कȧ

जाए।

(3) ǓनयोÈता यह सुǓनिæचत करेगा ͩक िजस ¢ेğ मɅ मकान िèथत हɇ उस ¢ेğ मɅ सीवर और

नाͧलयां भी हɇ।

(4) ǓनयोÈता को बागान के उन Ǒहèसɉ तक साव[जǓनक मुÈत पहुंच से इनकार नहȣं करना चाǑहए

जहां Įͧमकɉ को रखा गया है।

(5) ǓनयोÈता सभी घरɉ के आसपास के ¢ेğ को गंदगी से दूर रखेगा और मलमूğ और नाͧलयɉ को

रोज साफ ͩकया जाएगा और उसके आस पास के कचढे को रोज तरȣके से संĒहȣत ͩकया

जाएगा, हटाया जाएगा।

135. आवास का रख-रखाव.- (1) ǓनयोÈता èवयं के åयय पर, Įͧमकɉ के रहने के ͧलए उपलÞध सभी

आवास को समुͬचत और सुरͯ¢त िèथǓत मɅ रखेगा और वाͪष[क Ǿप से और ऐसे अÛय मरàमत

करेगा जो समय-समय पर आवæयक हɉ।

(2) आवास मɅ Ǔनवासरत कामगार और संǑहता के अधीन ǓनयुÈत Ǔनरȣ¢क-सह सुͪवधाĤदाता,

ǓनयोÈता को आवास कȧ िèथǓत मɅकभी के बारे मɅ, जो कामगार के èवाèØय और सुर¢ा के

ͧलए खतरनाक है जानकारȣ देगा जहां Ǔनरȣ¢क सह-सुͪवधाĤदाता इस तरह के ͩकसी भी कमी

के संबंध मɅ ǓनयोÈता को जानकारȣ देता है, तो यह ǓनयोÈता का कत[åय होगा ͩक वह Ûयूनतम

देरȣ के साय सुधार करे।

(3) ǓनयोÈता ɮवारा सभी आवास को हर साल कम से कम एक बार रंगाई-पुताई और सभी दरवाजे,

ͨखड़ͩकयां और अÛय लकड़ी के ढांचे तीन साल मɅ एक बार वाǓन[श या पɅट कराना आवæयक

होगा। और िजसकȧ तारȣखɉ का ĤǾप-10 मɅ इलेÈĚाǓनक ढंग से संधाǐरत करेगा।

136. आवास Ǔनशुãक होगा.- कामगारɉ को बागानɉ मɅ Ĥदान ͩकए गए आवास और रहने वाले उनके

पǐरवारजनɉ के ͧलए कोई ͩकराया Ĥभाǐरत नहȣं करेगा। Ĥ×येक ǓनयोÈता िजसके बागान मɅ

पूव[वतȸ बारह महȣनɉ के ͩकसी भी Ǒदन पचास या उससे अͬधक कामगार (िजसमɅ ठेका Įͧमक भी

सिàमͧलत हɇ) काय[रत हɇ या थे, ͧशशुगृह सुͪवधा Ĥदान करेगा।

137. कामगारɉ के बÍचɉ के ͧलए शै¢ͨणक सुͪवधाएं.- (क) Ĥ×येक ǓनयोÈता को अपने बागान मɅ

कामगारɉ के छह से बारह वष[ कȧ आयु के बीच के बÍचɉ कȧ संÉया 25 से अͬधक होने पर,बÍचɉ

को Ĥाथͧमक ͧश¢ा Ĥदान करने के ͧलए एक Ĥाथͧमक ͪवɮयालय या ͪवɮयालयɉ कȧ संचालन

करेगा।

बागान का Ĥ×येक ǓनयोÈता अपने बागान मɅ अèपताल कȧ åयवèथा करेगा। बागान मɅ दो Ĥकार

के अèपताल हɉगे अथा[त उɮयान अèपताल और समूह अèपताल।

(ख) बागान का Ĥ×येक ǓनयोÈता, अपने बागान मɅ एक अèपताल कȧ åयवèथा करेगा।

बागान मɅ दो Ĥकार के अèपताल हɉगे और बगीचा अèपताल और सामूǑहक अèपताल (एक)

बगीचा अèपतालो मɅ बाहय रोͬगयɉ का उपचार होगा। आंतǐरक रोगी िजÛहे ͩकसी ͪवèतृत जांच

और उपचार संĐमण रोग, Ĥसव पीडा, ͧशशुओं और बÍचɉ कȧ साहयता पैतृक, Ĥसव के बाद कȧ

देखभाल और कामकारɉ के आवͬधक Ǔनरȣ¢ण भी ͩकया जाएगा। समूह अèपतालो सभी सामाÛय

Ĥकरणɉ मɅ Ĥभावी काय[वाहȣ करɅगे ͩकÛतु इÛहɅ ǾǑट[न उपचार के ͧलए उपयोग मɅ नहȣं लाया

जाएगा। सामूǑहक अèपतालɉ मɅ Ĥवेश, बगीचा अèपताल कȧ अनुशंसाओ पर ͩकया जाएगा।

यंğ तथा औषध- Ĥ×येक औषधालय, बगीचा अèपताल तथा सामूǑहक अèपताल मɅ

ऐसे यंğ तथा औषध जैसे राÏय सरकार ɮवारा ͪवǓनǑद[çट ͩकये जाएं रखे जाएंगे।

(ग) ͬचͩक×सा अͧभलेख- Ĥ×येक औषधालय, बगीचा अèपताल या सामूǑहक अèपताल का

ͬचͩक×सा Ĥभारȣ, Ĥ×येक रोगी के संबंध मɅ ͬचͩक×सीय अͧभलेख रखेगी जैसा राÏय सरकार

ɮवारा इस Ĥयोजन के ͧलए ͪवǑहत ͩकया जाए और ऐसे ͪवǓनयमो का अनुपालन करेगा जैसा

राÏय सरकार ɮवारा मेͫडकल èटोर के ͧलए ͪवǑहत ͩकया जाए।

138. मनोरंजन कȧ सुͪवधाएं,- (1) Ĥ×येक ǓनयोÈता-

(एक) राÏय सरकार, कȧ पूव[ अनुशंसा के अनुसार Įम आयुÈत के Ǔनदȶशɉ के अनुǾप हर एक सौ

पचहƣर पǐरवारɉ के ͧलए एक मनोरंजन कɅ ġ कȧ दर से हर बागान हेतु कम से कम एक मनोरंजन

केÛġ िजसमɅ रेͫडयो और टेलȣͪवजन सेट और वयèक Įͧमकɉ और बÍचɉ के ͧलए इनडोर गेàस ।

(दो) जहां उͬचत दूरȣ के भीतर पया[Üत Ýलैट खुला èथान उपलÞध है, वयèक और बाल Įͧमकɉ के ͧलए

आउट-डोर खेल के ͧलए खेल-उपकरण के साथ खेल का मैदान उपलÞध कराएगा।

(2) Ĥ×येक मनोरंजन कɅ ġ कȧ åयवèथा कामगारɉ के आवास से समुͬचत दूरȣ पर होनी चाǑहए।

139. बागान मɅ कȧटनाशकɉ,रासायǓनक और ͪवषाÈत पदाथɟ का उपयोग, हɇडͧलंग, पǐरवहन और

भंडारण.- (1) ͩकसी भी कȧटनाशक, रासायǓनक और ͪवषाÈत पदाथ[ का इस तरह से पǐरवहन या

संĒहण नहȣं ͩकया जाएगा ͩक वह खाɮय पदाथɟ या जानवरɉ के भोजन या पीने के पानी के सीधे

संपक[ मɅ आए।

(2) यǑद कोई कȧटनाशक,रसायन और जहरȣले पदाथ[ का पǐरवहन या भंडारण के समय èğाव

हो जाता है,तो यह ǓनयोÈता कȧ िजàमेदारȣ होगी ͩक वो ͧमɪटȣ या पानी कȧ ͪवषाÈतता

और Ĥदूषण को रोकने के ͧलए त×काल उपाय करे।

(3) ऐसे पैकेट जो कȧटनाशक, रसायन और ͪवषैले पदाथɟ को संĒहȣत करने के ͧलए उपयोग

ͩकए गए हɇ,को माğा और ĤकृǓत के आधार पर अलग कमरे या पǐरसर से दूर ͩकसी अलग

कमरे या पǐरसर मɅ जहां ऐसे पदाथɟ का संĒहण ͩकया जाता हो या अलग आलमाǐरयɉ मɅ

ताले के अंदर संĒहȣत ͩकए जाएंगे ।

(4) कȧटनाशक, रासायǓनक और ͪवषैले पदाथɟ के भंडारण के ͧलए बने कमरे या पǐरसर पया[Üत

आयाम के साथ सूखा, हवादार एवं ĤकाशयुÈत हो ।

140. कȧटनाशकɉ, रसायनɉ और ͪवषाÈत पदाथɟ को संभालने मɅ मǑहलाओं और ͩकशोर Įͧमकɉ के

Ǔनयोजन पर ĤǓतबंध या ĤǓतषेध.- कȧटनाशक, रसायन और ͪवषाÈत पदाथɟ को संभालने या

भंडारण या पǐरवहन काय[ मɅ ͩकसी भी मǑहला या ͩकशोर कामगार के Ǔनयोजन कȧ अनुमǓत नहȣं

होगी।

141. पय[वे¢कɉ कȧ ǓनयुिÈत और योÊयता.- कȧटनाशकɉ, रसायनɉ और ͪवषाÈत पदाथɟ के उपयोग,

हɇडͧलंग, भंडारण और पǐरवहन कȧ Ǔनगरानी एक स¢म åयिÈत ɮवारा कȧ जाएगी, िजसके पास

Ǔनàन योÊयताएं होनी चाǑहए .

(एक) वह कृͪष या ͪव£ान मɅ èनातक होगा या वह माÛयता ĤाÜत संèथानɉ ɮवारा संचाͧलत

रसायनɉ और ͪवषाÈत पदाथɟ से Ǔनपटने के ͧलए एक सǑट[ͩफकेट कोस[ का अͬधकारȣ

होगा;

(दो)

उसे एक नाͧमत Ĥͧश¢ण संèथान से Ĥͧश¢ण Ǒदया जाना चाǑहए; तथा

(तीन) कामगारɉ को Ĥाथͧमक उपचार देने के ͧलए उनके पास ͩकसी माÛयता ĤाÜत संèथान से

वैध Ĥमाण पğ होना चाǑहए।

142. कामगारɉ का Ĥͧश¢ण.- (1) राÏय सरकार, ɮवारा अͬधसूͬचत संèथानɉ मɅ समय-समय पर सुर¢ा

सावधाǓनयɉ को Úयान मɅ रखते हुए कȧटनाशकɉ, रसायनɉ, ͪवषाÈत पदाथɟ से Ǔनपटने के ͧलए

उपयुÈत Ĥͧश¢ण कȧ åयवèथा कȧ जाएगी। ।

(2) सभी कामगार जो एĒोकैͧमकãस या अÛय रासायǓनक पदाथɟ के संपक[ मɅ आते हɇ या

संभालते हɇ, पǐरवहन करते हɇ, उÛहɅ कम से कम Ǔनàनͧलͨखत ͪवषयɉ मɅ Ĥͧशͯ¢त ͩकया

जाना चाǑहए

(एक) सामाÛय èवाèØय;

(दो)

कȧटनाशकɉ के मामले मɅ उपयोग ͩकए जाने वाले पदाथɟ का Ǔनमा[ण, नाम और जैव-

रासायǓनक ͩĐया;

(तीन) åयिÈतगत सुर¢ा×मक कपड़ɉ और उपकरणɉ का सहȣ उपयोग;

(चार) रासायǓनक पदाथɟ, उपकरणɉ, तकनीकɉ, साइनेज, ͬचͩक×सा परȣ¢ा आǑद के कारण

èवाèØय और पया[वरण को होने वाले नुकसान को कम करने के ͧलए Ǔनवारक उपाय;

(पांच) आपातकालȣन ĤͩĐयाओं, रासायǓनक पदाथɟ से ͪवषाÈतता या अनुͬचत संपक[ से जुड़े

मामलɉ के ͧलए Ĥाथͧमक ͬचͩक×सा पर Úयान देना;

(छह) रासायǓनक पदाथɟ से Ǔनपटने और कृͪष रसायनɉ के सहȣ अनुĤयोग के ͧलए तकनीक;

(सात) चालकɉ के ͧलए कृͪष-रसायनɉ का सुरͯ¢त संचालन और पǐरवहन; तथा

(आठ) वृ¢ारोपण के ͧलए उपयुÈत अÛय आवæयक Ĥͧश¢ण।

143. कामगारɉ का आवͬधक èवाèØय परȣ¢ण.- (1) Ĥ×येक कामगार जो कȧटनाशकɉ, रासायǓनक और

ͪवषाÈत पदाथɟ को संभालने, Ǔनपटने, या Ǔछड़काव या ͧमĮण के काम मɅ लगा हुआ है, के

Ǔनयोजन के पूव[ व काय[ के दौरान Ĥ×येक छह माह मɅ अͬधसूͬचत अèपतालɉ मɅ परȣ¢ण कराया

जाएगा।

(2) èवाèØय परȣ¢ण एवं अÛय ǐरपोट[ ĤǾप 7 मɅ संधाǐरत ͩकया जाएगा।

(3) ͪवषाÈतता के ल¢ण Ǒदखने पर åयिÈत कȧ तुरंत जाँच कराई जाएगी और उसे उͬचत उपचार

Ǒदया जाएगा।

144. èवाèØय ǐरकॉड[ का रख-रखाव,- Ĥ×येक ǓनयोÈता, कामगारɉ के èवाèØय ǐरकॉड[ को संधाǐरत

करेगा जैसे ͩक वाͪष[क ͬचͩक×सा परȣ¢ा या ͩकसी भी अÛय परȣ¢ा, और इसकȧ उपलÞधता

Ĥ×येक कामगार को होगी।

145. धुलाई, èनान और Èलोक Ǿस सुͪवधाएं.- (1) Ĥ×येक ǓनयोÈता, कȧटनाशक,रसायन और

ͪवषाÈत पदाथɟ के Ĥयोग मɅ काय[रत कामगारɉ को धुलाई, èनान और Èलोक Ǿम कȧ सुͪवधा

Ĥदान करेगा । (2) सुर¢ा×मक कपड़े और उपकरण -

(क)

कȧटनाशकɉ, रसायनɉ और ͪवषाÈत पदाथɟ के संचालन, ͪवतरण, ͧमĮण, Ǔछड़काव के

दौरान åयिÈतयɉ को उपयुÈत कपड़ɉ के साथ पया[Üत Ǿप से संरͯ¢त ͩकया जाएगा।

(ख) सुर¢ा×मक कपड़े उन सामͬĒयɉ से बने हɉगे जो ͩकसी भी Ĥकार के कȧटनाशक, रासायǓनक

और जहरȣले योगɉ के Ĥवेश को रोकते हɉ। सामĒी धोने योÊय होगी ताͩक Ĥ×येक उपयोग के बाद

ͪवषाÈत त×वɉ को हटाया जा सके।

(ग) सुर¢ा×मक कपड़ɉ का एक पूरा सूट Ǔनàनͧलͨखत कपड़ɉ से ͧमलकर बना होगा, अथा[त् -

(एक) टोपी के साथ सुर¢ा×मक बाहरȣ पǐरधान।

(दो) रबर के दèताने या इस तरह के अÛय सुर¢ा×मक दèताने तरल पदाथ[ के ͧलए

अभेɮय सामĒी से बने हɉ,िजनका ͪवèतार अĒ भुजा हो।

(तीन) धूल से बचाव हेतु चæमे।

(चार) जूते।

(पांच) पुन:ĤयोÏय कपड़ा माèक।

146. कȧटनाशकɉ, रसायनɉ और ͪवषाÈत पदाथɟ कȧ सूची का Ĥदश[न.- Ĥ×येक ǓनयोÈता कɅ ġ सरकार

ɮवारा समय-समय पर कȧटनाशक अͬधǓनयम, 1968(1968 का कɅ ġȣय अͬधǓनयम 46) के

अधीन अͬधसूͬचत कȧटनाशकɉ, रसायनɉ और ͪवषाÈत पदाथɟ कȧ सूची Ĥदͧश[त करेगा।

147. एहǓतयाती नोǑटस.- बागानɉ मɅ Ĥ×येक ǓनयोÈता Ǔनàनͧलͨखत एहǓतयाती नोǑटस को उस èथान

पर या उसके आसपास Ĥदͧश[त करेगा जहां कȧटनाशक, रसायन और ͪवषाÈत पदाथ[ का उपयोग

ͩकया जा रहा है -

(एक)

सुर¢ा×मक कपड़े जैसे चौगा,दèताने,रबर गम-बूट और चौड़ी कटȣ हुई टोपी

का उपयोग करɅ। (दो) इÛसेÈटȣसाइड और पेèटȣसाइडस से दूͪषत कपड़े न पहनɅ।

(तीन)

सुर¢ा×मक कपड़ɉ को साबुन और पानी से धो कर साफ करɅ।

(चार)

बÍचɉ, बीमार åयिÈतयɉ और गभ[वती मǑहलाओं और नͧसɍग माताओं को कȧटनाशक

संभालने कȧ अनुमǓत न दɅ ।

(पांच)

कȧटनाशक का Ĥयोग करते समय खाना,पीना,धूĨपान न करɅ।

(छह)

अपने मुंह से कभी कȧटनाशक से भरे हुए डÞबे का ढÈकन न खोलɅ ।

(सात)

लȣक करने वाले èĤेयर का उपयोग न करɅ। ×वचा,मुँह और आँखɉ पर रसायǓनक

पदाथ[ लगने से बचाएं।

(आठ)

खेतɉ मɅ कȧटनाशक के Ĥयोग के समय रसायन सांस के साथ अंदर न लɅ।

(नौ)

हवा कȧ Ǒदशा के ͪवपरȣत कȧटनाशक का Ǔछड़काव कभी न करɅ।

(दस)

खेतɉ मɅ कȧटनाशकɉ को सामाÛयत:ǒबना उपयोग के खुले मɅ न छोडे।

(Êयारह) Ǔनमा[ताओं ɮवारा सुझाए गए समय कालावͬध के ͧलए कȧटनाशकɉ के Ǔछड़काव वाले

¢ेğɉ मɅ मनुçयɉ और पशुधन को Ĥवेश करने कȧ अनुमǓत न दɅ।

(बारह)

कȧटनाशकɉ के कंटेनरɉ को कुएं या बहती धारा के पास न धोएं।

(तेरह)

साफ पानी, साबुन और तौͧलया इèतेमाल के ͧलए तैयार रखɅ।

(चौदह)

खाने, पीने, धूĨपान और काम करने से पहले हाथɉ और ×वचा को अÍछȤ

तरह साबुनऔर पानी से धोएं।

(पÛġह)

कȧटनाशक को èटोर Ǿम मɅ बंद करके बÍचɉ और अÛय अनͬधकृत åयिÈतयɉ कȧ

पहुँच से बाहर रखɅ।

(सोलह) Ǔछड़काव वाले ¢ेğ मɅ Ĥवेश न करɅ। Ǔनमा[ताओं ɮवारा सुझाए गए हǒब[साइɬस सǑहत

सभी कȧटनाशकɉ के ͧलए पुन: Ĥवेश कालावͬध का पालन करɅ।

(सğह)

कȧटनाशकɉ और कȧटनाशकɉ को उनके मूल लेबल वाले कंटेनरɉ मɅ रखɅ।

(अठारह) कȧटनाशकɉ को त×काल उपयोग के अलावा ǒबना लेबल वाले कंटेनरɉ मɅ न डालɅ।

(उÛनीस) अÍछȤ तरह से खालȣ करने और धोने के बाद कंटेनरɉ को सुरͯ¢त Ǿप से Ǔनपटान करɅ।

उÛहɅ पानी के İोत से दूर एक जगह पर दफनाया जा सकता है।

(बीस)

यǑद कंटेनरɉ से कȧटनाशक के अवशेषɉ को हटाना असंभव है तो ͩकसी अÛय उɮदेæय

के ͧलए कभी भी कंटेनर का पुन: उपयोग न करɅ।

अÚ याय – दस

धारा 111 के अंतग[त् अपराध एवं दंड

148. कǓतपय Ĥकरणɉ मɅ शािèत अͬधरोǓतप करने के ͧलए राÏय शासन के अͬधकाǐरयɉ कȧ

शिÈत.-

(1) दंड अͬधरोͪपत करने के Ĥयोजन हेतु Ǔनàनͧलͨखत रȣǓत मɅ जांच करने के ͧलए राÏय

शासन ɮवारा ǓनयुÈत अͬधकारȣ –

(क) संबंͬधत ¢ेğͬधकार वाले Ǔनरȣ¢क सह सुͪवधाĤदाता से धारा 111 (1) मɅ यथा

उिãलͨखत Ĥावधानɉ के उãलंघनɉ का Þयौरा ĤाÜत होने पर, जांच कता[ अͬधकारȣ,

ǓनयोÈता/Ĥबंधक एवं Ǔनरȣ¢क सह सुͪवधाĤदाता को साêय देने एवं जांच के संबंध मɅ

सुसंगत दèतावेज Ĥèतुत करने हेतु समन करेगा।

(ख) सुनवाई के उपरांत अͬधकारȣ काय[वाहȣ Þयौरे बनाएगा एवं सात Ǒदनɉ के भीतर

ǓनयोÈता/Ĥबंधक के ͪवǾɮध दंड अͬधरोͪपत करने का अथवा उसे मुÈत करने का कारण

दशा[ते हुए आदेश पाǐरत करेगा।

(2) अͬधकारȣ ɮवारा पाǐरत आदेश से åयͬथत होकर Ĥभाͪवत åयिÈत ĮमायुÈत के सम¢

अपील कर सकेगा। आदेश कȧ ĤǓत ĤाÜत होने के साठ Ǒदनɉ के भीतर अपील कȧ जा

सकेगी।

अपील का ĤǾप

अͬधकारȣ ɮवारा पाǐरत आदेश के ͪवǾɮध अपील मɅ Ǔनàन ĤǾप रहंगे:

1. दंड अͬधरोͪपत करने वाले आदेश कȧ ĤǓत

2. आलोÍय आदेश को Ǔनरèत करने के आधार

3. मांगी गई राहत

4. समय समय पर अͬधसूͬचत शुãक का चालान

149. अपराधɉ का Ĥशमन.- धारा 114 कȧ उपधारा (1) के अधीन अͬधकृत अͬधकारȣ ɮवारा अपराधɉ

का Ĥशमन का तरȣका –

(1) अपराधɉ कȧ कà पाउंͫडग के Ĥयोजन हेतु धारा 114(1) के अंतग[त राÏ य शासन ɮवारा

अͬधसूͬचत अͬधकारȣ, धारा 114(1) के अंतग[त कà पाउंड हो सकने वाले अपराधɉ के

ͧलए ǓनयोÈ ता, अͬधभोगी, Ĥबंधक अथवा िजस å यिÈत ɮवारा अपराध ͩकया जाना

पाया गया है, को इलेिÈĚाǓनक पɮदǓत से सूचना भेजेगा।

(2) ऐसे अͬधसूͬचत å यिÈत सूचना ĤाÜ त होने के पÛ ġह Ǒदन के भीतर, अͬधकारȣ के

सम¢ आवेदन के साथ पूरȣ Ĥशमन राͧश इलेिÈĚाǓनक अथवा अÛ य Ĥकार से जमा

करा सकते है।

(3) Ĥशमन राͧश के जमा होने के दस Ǒदन के भीतर Ĥशमन अͬधकारȣ ɮवारा, िजस

å यिÈत से Ĥशमन कȧ सूचना कȧ संतुिçट अनुसार राͧश ĤाÜ त हो गई है, उसे Ĥशमन

Ĥमाण पğ जारȣ ͩकया जाएगा।

(4) यǑद संसूͬचत å यिÈत सूचना ĤाÜ त होने के एक माह के भीतर Ĥशमन राͧश जमा

नहȣं कराता है तो स¢म Û यायालय के सम¢ अͧभयोजन कȧ काया[वाहȣ कȧ जावेगी।

(5) ͩकसी भी ǓनयोÈ ता को संǑहता के ɮवारा 110(1) एवं धारा 114 के अंतग[त Ĥशमन

ͩकये जा सकने वाले Ĥावधानɉ के पालन का अवसर Ǒदये ǒबना उनके ͪवǾɮध

अͧभयोजन दायर नहȣं ͩकया जायेगा।

अÚ याय – Êयारह

ͪवͪवध

(धारा 121(2) के अंतग[त Ǔनयम)

150. सुर¢ा एवं è वाè Ø य कȧ िèथǓत के संबंध मɅ सवȶ¢ण का तरȣका- (1) मुÉय Ǔनरȣ¢क-सह-

सुͪवधाĤदाता, संǑहता कȧ धारा 121(2) के Ĥावधान के अनुसार राÏ य शासन ɮवारा ǓनयुÈ त

अͬधकारȣ अथवा सͧमǓत è थापना के ĤसामाÛय काम के घंटɉ के दौरान या ͩकसी ऐसे अÛय

समय पर, जब वह आवæयक समझे, è थापना के ǓनयोÈ ता या ĤबÛधक या ऐसे अÛय åयिÈत को,

िजसका त×समय कारखाने का भारसाधक होना ता×पǓय[त है, इͪƣला देकर सुर¢ा और

åयावसाǓयक èवाèØय सवȶ¢ण कर सकेगा।

(1) ऐसा ǓनयोÈता या ĤबÛधक या अÛय åयिÈत ऐसे सवȶ¢ण के ͧलए सभी सुͪवधाएं

Ĥदान

करेगा िजनके अÛतग[त संयंğ और मशीनरȣ कȧ परȣ¢ा और परȣ¢ण के ͧलए और सवȶ¢ण से

सुसंगत नमूने और अÛय आंकड़े के संकलन कȧ सुͪवधाएं भी हɇ।

(2) सवȶ¢णɉ को सुकर बनाने के Ĥयोजन के ͧलए Ĥ×येक कम[कार यǑद सवȶ¢ण करने वाले

åयिÈत ने ऐसी अपे¢ा कȧ है तो अपनी èवयं ऐसी ͬचͩक×सीय परȣ¢ा कराएगा जैसी वह

आवæयक समझे और अपने कÞजे मɅ कȧ और ऐसी सभी जानकारȣ देगा जो उसके पास हो और

जो सवȶ¢ण से सुसंगत हो ।

(3) Ǔनयम (2) के अधीन ͬचͩक×सीय परȣ¢ा कराने या जानकारȣ देने के ͧलए कम[कार ने िजतना

समय åयतीत ͩकया है उसके बारे मɅ यह समझा जाएगा ͩक वह मजदूरȣ और अǓतकाल काम

के ͧलए अǓतǐरÈत मजदूरȣ कȧ संगणना करने के Ĥयोजन के ͧलए ऐसा समय है िजसके

दौरान उस कम[कार ने ĤǓतçठा मɅ काम ͩकया था।

कारखाने के Ǿप मɅ ͩकसी भवन का Ǔनमा[ण करने उसका ͪवèतार करने उपयोग करने हेतु

योजना के अनुमोदन के ͧलए तथा अनु£ा के ͧलए आवेदन (जो ĤयुÈत न हɉ काट दे)

1. आवेदक का नाम

2. आवेदक का पता िजस पर वह इस संबंध मɅ पğाचार का इÍछुक है....

3. ĤǓतçठा का पूरा नाम और डाक का पता......

4. कारखाना जहाँ िèथत है/िèथत ͩकया जाने वाला है उस èथान सड़क/रेलवे.

कȧ िèथǓत.....

तहसील.....

नगर/Ēाम....

िजला....

5.ͪवǓनमा[णी ĤͩĐया :--

(क) यǑद कारखाना नया है/ कȧ जावेगी (यǑद कारखाना ͪवɮयमान है).... जा रहȣ है।

(Þयौरे दȣिजये)..........

(ख) Èया इसमɅ धारा 2(यक) के अधीन पǐरभाͪषत ͩकए गये अनुसार (यक) "पǐरसंकटमय

ĤͩĐया" सिàमͧलत हɇ? (Þयौरे दȣिजए).......

(ग) Èया इसमɅ धारा 82के अधीन घोͪषत ͩकए गये अनुसार कोई खतरनाक ĤͩĐया आंͧशक

Ǿप से या पूरȣ तौर पर सिàमͧलत है (Þयौरे दȣिजए)

(घ) यǑद (ख) व (ग ) के ͧलये हां है, तो Èया सुसंगत अनुसूची के अनुसार बनाई जाने वालȣ

èथापनाओं åयवèथा को योजना मɅ सिàमͧलत कर ͧलया गया है?

6. (क) ĤǓतçठा के Ĥ×येक कमरे मɅ Ǔनयोिजत ͩकए जाने वाले कम[कारɉ कȧ संÉया....

(ख) Èया संǑहता और उसके अधीन बने Ǔनयमɉ के अनुसार सभी कम[कारɉ के

ͧलए अपेͯ¢त साधन सुͪवधाओं कȧ åयवèथा के संबंध मɅ योजना मɅ सोच ͪवचार

कर ͧलया गया है?

7. (क) Èया संयंğ मɅ ͩकसी Ĥकार कȧ ͧलÝट/हाइèट/ͧलिÝटंग मशीनɅ èथाͪपत हɇ èथाͪपत कȧ

जावेगी (Þयौरे दȣिजए)

(ख) यǑद (क) के ͧलए "हां' है तो Èया संǑहता और उसके अधीन बने Ǔनयमɉ के

अनुसार åयवèथा के संबंध मɅ योजना मɅ सोच ͪवचार कर ͧलया गया है? (Þयौरे

दȣिजए)

8. (क) Èया ͩकसी कम[कार से ͪवͧभÛन तलɉ पर या ऊंचाई पर, जहाँ से उसके ͬगर जाने कȧ

संभावना है या मशीनɉ या ͩफǑटंÊस या सीͧमत èथान गɬढे या सàभ के कारण संक

ु

ͬचत

(कÛजेèटेड) èथल पर काय[ करने कȧ अपे¢ा कȧ जावेगी? (Þयौरे दȣिजए)

ĤǾप -1

(Ǔनयम 3 के अधीन ͪवǑहत)

(ख) यǑद ऐसा है तो, Èया संǑहता और उसके èथान अधीन बने Ǔनयमɉ के अनुसार पहुँच,

बचाव और सुर¢ा सुǓनिæचत करने के ͧलए कȧ जाने वालȣ åयवèथा के उपबंध के बारे मɅ योजना

मɅ सोच ͪवचार कर ͧलया गया है? (Þयौरे दȣिजए)

9. Èया खतरनाक धूĨ/गैस Ǔनçकाͧसत होने या उसका ͪवèफोट होने कȧ कोई संभावना है? यǑद

हाँ तो Èया संǑहता और उसके अधीन बने Ǔनयमɉ के अनुसार ͩकए जाने वाले उपयुÈत इंतजाम

कȧ åयवèथा के बारे मɅ योजना मɅ सोच ͪवचार कर ͧलया गया है? (Þयौरे दȣिजए)

10. Ǔनमा[ण हेतु कौन से पदाथɟ का उपयोग ͩकया है/ͩकया जाएगा

(क) भवन हेतु (Þयौरे दȣिजए)....

(ख) छत के ͧलए (Þयौरे दȣिजए)....

11. Ǔनयमɉ कȧ अपे¢ाओं के अनुसार Ĥदƣ कȧ गई जानकारȣ कȧ ͪवͧशिçटयɉ के साथ Ĥèतुत कȧ

गई ĜाइंÊज कȧ ͪवͧशिçटयाँ-

(1) …….

(2 )………

Ǒदनांक अͬधभोगी के हèता¢र

ĤǾप 2

[Ǔनयम 3 (4) के अधीन ͪवǑहत]

èथाǓय×व का Ĥमाण-पğ

1.कारखाने का नाम.

2. Ēाम, नगर और िजला िजसमɅ कारखाना िèथत है. ....

3. कारखाने का डाक का पूरा पता.....

4. कारखाने के अͬधभोगी का नाम.....

5. कारखाने मɅ कȧ जाने वालȣ ͪवǓनमा[ण ĤͩĐया कȧ ĤकृǓत ....

6.तलɉ कȧ संÉया िजन पर कम[कारɉ को Ǔनयोिजत ͩकया जाएगा....

7.Ǔनमा[ण सामĒी ,दȣवाल ,छत वगैरह ...

8.भवनɉ/संरचनाओ कȧ संÉया ,Þयोरा दȣिजये ....

(अ) भू तल पर Ǔनͧम[त ¢ेğफल

(ब) कुल Ǔनͧम[त ¢ेğफल व Ĥ×येक तल कȧ ऊंचाई...

9.कȧ गई जाँचɅ :-

(अ) ǐरबाउÛड हेमर –

(ब) अãĚासोǓनक पãस वेलोͧसटȣ टेèट-

(स) अÛय कोई टेèट ,नामता:

10. èटȣल èĚÈचर व शीट के छतɉ कȧ जाँचɉ का Þयौरे :-

(अ) ऊंची ͬचमनी: यह èव-समͬथ[त हɇ या तनावपूण[ रिèसयɉ ɮवारा बंधी हुई है, Èया

तनाव

रिèसयाँ/ नींव बÛधन सुरͯ¢त और अÍछȤ िèथǓत मɅ हɇ :

(ब) èटȣल èĚÈचर संबंधी अÛय Ĥे¢ण ;

11. कमी / मरàमत कȧ आवæयकता ,यǑद कोई है :

मɇ Ĥमाͨणत करता हूँ ͩक मैने भवन/भवनɉ का, Ǔनरȣ¢ण ͩकया है, िजनके कȧ नÈशे मुÉय

Ǔनरȣ¢क सह सुͪवधाĤदाता ɮवारा उनके पğ Đमांक ....... Ǒदनांक.............. से अनुमोǑदत ͩकये

जा चुके हɇ और उसके ͪवͧभÛन भागɉ कȧ, िजसमɅ मशीनɉ, संयंğɉ आǑद को जो वहाँ लगाए गये

हɇ ͪवशेष संदभ[ मɅ नीवɉ को सिàमͧलत करते हुए जाँच कȧ है। राय मɅ, उÈत भवन मुÉय

कारखाना Ǔनरȣ¢क सह सुͪवधाĤदाता के उपरोÈत उिãलͨखत पğ ɮवारा अनुमोǑदत नÈशɉ के

अनुसार Ǔनͧम[त /पुनǓन[ͧमत/ͪवèताǐरत /उपयोग मɅ ͧलया गया है/ͧलए गये हɇ और यह ͩक

उनकȧ संरचना मजबूत है और यह ͩक उनको...................... के ͪवǓनमा[ण, िजसके ͧलए

मशीनरȣ, संयंğ आǑद का लगाया जाना आशǓयत है के ͧलए कारखाना/कारखाने के भाग कȧ तरह

उसका/उनका उपयोग करने मɅ उसके/ उनके èथाǓय×व को खतरा नहȣं होगा।

हèता¢र................

अह[ता...................

पता ..................

Ǒदनांक................

मुÉय

Ǔनरȣ¢क

ɮवारा

जारȣ

ͩकया

गया

Ĥमाण

पğ

Đमांक...

Ǒदनांक................

यǑद ͩकसी कàपनी या संगठन ɮवारा Ǔनयोिजत हो तो कàपनी या संगठन का नाम

ĤǾप-3

(Ǔनयम 3 देखɅ)

मौजूदा ĤǓतç ठानɉ/नए ĤǓतç ठान के पंजीकरण हेतु/ पंजीकरण Ĥमाण-पğ मɅ संशोधन हेतु आवेदन

क. ĤǓतç ठान के Þयौरे

1. एलआईएन के माÚ यम से ĤǓतç ठान के ͪववरणɉ का पता लगाना:

2. ĤǓतç ठान का नाम:

3. ĤǓतç ठान का è थान और पता:

4. ĤǓतç ठान के अÛ य Þयौरे:

(क) ĤǓतçठान मɅ काय[रत कम[चाǐरयɉ ͩक कुल संÉया;

(ख)

काय[रत ठेका कम[चाǐरयɉ कȧ कुल

संÉ या

(ग) Ǔनयोिजत अंतर-राजǓयक Ĥवासी कामगारɉ कȧ कुल संÉया;

5(क) कारखानɉ के ͧलए:

ͪवǓनमा[ण

ĤͩĐया

का

Þयौरे

योजना अनुमोदन का

ͪववरणɉ के साथ पूरा

डाक

पता

और

कारखानɉ कȧ िèथǓत

अͬधभोगी और

Ĥबंधक

का

नाम और पता

ͩकसी

भी

Ǒदवस

Ǔनयोिजत होने वाले

कामगारɉ

कȧ

अͬध कतम संÉ या

संĒहȣत माğा के

साथ संभाले जाने

वाले रसायन का

नाम

1

2

3

4

5

5 (ख) बगानɉ के ͧलए:

बागान

का Ǔनयोजक

का कंपनी कȧ िèथǓत ͩकसी

भी

Ǒदवस संĒहȣत माğा के साथ

कुल ¢ेğफल नाम एवं पता

मɅ Ǔनवेशक(कɉ) के

नाम व पते

Ǔनयोिजत होने वाले

कामगारɉ

कȧ

अͬध कतम संÉ या

संभाले

जाने

वाले

पǐरसंकटमय

रसायनो

,कȧटनाशकɉ नाम

1

2

3

4

5

5 (ग) मोटर पǐरवहन उपĐम हेतु:

मोटर

पǐरवहन

उपĐम

सेवाओं कȧ

ĤकृǓत ,जैसे

नगर

सेवा

,लंबी

दूरȣ

कȧ याğी

सेवा , लंबी

दूरȣ

कȧ

माल ढुलाई

सेवा आǑद

मागɟ

कȧ कुल

संÉया

मागɟ

कȧ

कुल दूरȣ

ͪपछले साल कȧ

अंǓतम

तारȣख

को

कुल

पǐरवहन वाहनो

कȧ संÉया

ͪपछले साल

के ͩकसी भी

Ǒदन

पǐरवहन

कामगारɉ

कȧ

अͬधकतम

संÉया

Ǔनयोजक

का

नाम

एवं पता

कंपनी

कȧ

िèथǓत

मɅ

Ǔनवेशक(कɉ)

के नाम व

पते

1

2

3

4

5

6

7

5 (घ) बीड़ी और ͧसगार काय[ हेतु:

Ǔनयोजक के

ͪवƣीए

संसाधन

जैसे

चल

एवं

अचल

संपͪƣ ,बɇक

संदभ[

,आयकर

èवǓनधा[रण

Èया

Ǔनयोजक

Ěेड

एंड

मचɏडाइज माÈस[

एÈट, 1958 के

तहत

पंजीकृत

Ěेड माक[ धारȣ

है

उɮयोग मɅ

Ǔनयोजक

का

पूव[

अनुभव

औɮयोͬगक पǐरसर

मɅ

ͪपछले ͪवƣीए वष[ मɅ

बीड़ी या ͧसगार या दोनɉ

का कुल उ×पादन मूãय

Èया औɮयोͬगक पǐरसर

ͩकसी

पूव[

िèथत

औɮयोͬगक पǐरसर के

पǐरवत[न

के

पǐरणामèवǾप है ,यǑद

हाँ तो इसका कारण

1

2

3

4

5

Èया आवेदन Ǒदनांक के

ठȤक बारह महȣने पहले

कȧ अवͬध मɅ आवेदक

ɮवारा ͩकसी औɮयोͬगक

पǐरसर को बंद ͩकया

गया था; यǑद ऐसा है

तो इसका कारण

तàबाखू

आपूǓत[

का

İोत

Èया

आवेदक

ɮवारा

ͪवǓनͧम[त बीड़ी

और ͧसगार का

ͪवĐय

और

ͪवपणन èवंम

ɮवारा

ͩकया

जाएगा अथवा

एंड

मचɏडाइज

माÈस[

एÈट,

1958 के तहत

पंजीकृत

Ěेड

माक[

के

उपयोगकता[ या

èव×वधारȣ

ɮवारा

ͩकया

जाएगा

कंपनी

कȧ

िèथǓत

मɅ

Ǔनवेशक(कɉ)

के नाम व

पते

ͩकसी

भी

Ǒदवस

Ǔनयोिजत होने वाले

कामगारɉ

कȧ

अͬध कतम संÉ या

6

7

8

9

10

5 (ड़) भवन और अÛ य संǓनमा[ण काय[ हेतु:

Ǔनमा[ण काय[ के Ĥकार

काय[

Ĥारंभ

करने

कȧ

संभाͪवत अवͬध

काम

समािÜ× ा

कȧ

अपेͯ¢त अवͬध

è थानीय

Ĥाͬधकारȣ

के

अनुमोदन का Þयौरे

1

2

3

4

5 (च) ĮृÞय-Ǻæय उ×पादन हेतु:

उ×पादन हाउस के Ǔनमा[ता /Ǔनमा[ताओं के नाम एवं

पता

ͩकसी भी Ǒदवस Ǔनयोिजत होने वाले ĮृÞय-Ǻæय

कामगारɉ कȧ अͬध कतम संÉ या

1

2

5 (छ) ठेका काय[ हेतु:

ठेकेदार का नाम एवं पता

ͩकसी भी Ǒदवस संलÊन होने वाले ठेका कामगारɉ कȧ

अͬध कतम संÉ या

1

2

6. è वाͧम× व Ĥकार/¢ेğ:

7. राç Ěȣय औɮयोͬगक वगȸकरण के अनुसार गǓतͪव ͬध:

8. चयǓनत एनआईसी कोड के Þयौरे:

9. क. ĤǓतç ठान कȧ पहचान, ǓनयोÈ ता/ĤǓतǓन ͬध का ई-हè ता¢र/ͫडिजटल हè ता¢र:

ख. ǓनयोÈ ता का Þयौरे:-

1. ǓनयोÈता/अͬधभोगी/èवामी/एजɅट/मुÉय काय[पालक/पƣन अͬधकारȣ आǑद का नाम और

पता:

2. पदनाम:

3. ǓनयोÈ ता के ͪपता/ पǓत का नाम:

4. ई

-

मेल पता, दूरभाष और मोबाईल सं:.

ग. Ĥबंधक का Þयौरे:-

1. Ĥबंधक या ĤǓतç ठान के पय[वे¢ण और Ǔनयंğण हेतु िजà मेदार å यिÈत का पूरा नाम

और पता

2. Ĥबंधक/एजɅट का पता:

3. ई

-

मेल पता, दूरभाष और मोबाईल सं:

घ. ठेकेदार का Þयौरे:-

ठेकेदार का

नाम

और

पता

ठेकेदार का ई-

मेल पता और

मोबाईल

काय[ का नाम

काय[रत

ठेका

कामगारɉ

कȧ

अͬधकतम संÉ या

काय[

के

आरंभ

होने/

समािÜत

कȧ

संभाͪवत

तारȣख

1

2

3

4

5

ड. अÛ य Þयौरे:-

Ǒदनांक:- ǓनयोÈ ता का हè ता¢र/ ई-हè ता¢र

è थान:- / ͫडिजटल हè ता¢र

ĤǾप- 4

(Ǔनयम-3(1) देखɅ)

ĤǓतçठान के पंजीकरण का Ĥमाण-पğ

पंजीकरण संÉया

Ǒदनांक

å यवसाǓयक सुर¢ा, èवाèØय और काय[ दशाएं, 2020 (2020 का.....) कȧ धारा 33 कȧ उप धारा

(2) 2) के अंतग[त Ǔनàनͧलͨखत ͪववरणɉ मɅ अंतͪव[ç ट पंजीकरण Ĥमाण-पğ

एतɮवारा.............................(ĤǓतçठान का नाम) को Ĥदान ͩकया जाता है।

1. ĤǓतçठान मɅ ͩकए जाने वाले काय[ कȧ ĤकृǓत (कृपया Ǔनशान लगाएं)

(क) कारखाना (ख) खनन

(ग) गोदȣ काय[ (घ) ठेका काय[

(ड)भवन और अÛय सिÛनमा[ण काय[ (च) कोई अÛ य काय[ (जो उपर शाͧमल नहȣं

ͩकए गए है)

2. ĤǓतçठान के Þयौरे

क.ĤǓतç ठान मɅ सीधे काय[रत कम[चाǐरयɉ कȧ कुल संÉया:

ख.ठेकेदार के माÚयम मɅ काय[रत कम[चाǐरयɉ कȧ कुल संÉया

ग. ठेकेदारɉ कȧ संÉया और उनके Þयौरे:

घ. Ǔनयोिजत अंतर राजǓयक Ĥवासी कामगारɉ कȧ कुल संÉ या:

3. ĤǓतç ठान का è थान और पता:

4.(क) कारखानɉ के ͧलए:

ͪवǓनमा[ण ĤͩĐया का

Þयौरे

योजना

अनुमोदन

का

ͪववरणɉ के साथ पूरा डाक

पता और कारखानɉ कȧ

अͬधभोगी और Ĥबंधक

का नाम और पता

ͩकसी भी Ǒदवस Ǔनयोिजत

होने वाले कामगारɉ कȧ

अͬध कतम संÉ या

िèथǓत

1

2

3

4

4 (ख) बगानɉ के ͧलए:

बागान

का

कुल ¢ेğफल

Ǔनयोजक

का

नाम एवं पता

कंपनी

कȧ

िèथǓत

मɅ

Ǔनवेशक(कɉ) के नाम व पते

ͩकसी भी Ǒदवस Ǔनयोिजत होने

वाले कामगारɉ कȧ अͬध कतम संÉ या

1

2

3

4

4 (ग) मोटर पǐरवहन उपĐम हेतु:

मोटर

पǐरवहन

उपĐम

सेवाओं कȧ

ĤकृǓत ,जैसे

नगर

सेवा

,लंबी

दूरȣ

कȧ याğी

सेवा , लंबी

दूरȣ

कȧ

माल ढुलाई

सेवा आǑद

मागɟ

कȧ कुल

संÉया

मागɟ

कȧ

कुल दूरȣ

ͪपछले साल कȧ

अंǓतम

तारȣख

को

कुल

पǐरवहन वाहनो

कȧ संÉया

ͪपछले साल

के ͩकसी भी

Ǒदन

पǐरवहन

कामगारɉ

कȧ

अͬधकतम

संÉया

Ǔनयोजक

का

नाम

एवं पता

कंपनी

कȧ

िèथǓत

मɅ

Ǔनवेशक(कɉ)

के नाम व

पते

1

2

3

4

5

6

7

4 (घ) बीड़ी और ͧसगार काय[ हेतु:

Ǔनयोजक के

ͪवƣीए

संसाधन

जैसे

चल

एवं

अचल

संपͪƣ ,बɇक

संदभ[

,आयकर

èवǓनधा[रण

Èया

Ǔनयोजक

Ěेड

एंड

मचɏडाइज माÈस[

एÈट, 1958 के

तहत

पंजीकृत

Ěेड माक[ धारȣ

है

उɮयोग मɅ

Ǔनयोजक

का

पूव[

अनुभव

औɮयोͬगक पǐरसर

मɅ

ͪपछले ͪवƣीए वष[ मɅ

बीड़ी या ͧसगार या दोनɉ

का कुल उ×पादन मूãय

Èया औɮयोͬगक पǐरसर

ͩकसी

पूव[

िèथत

औɮयोͬगक पǐरसर के

पǐरवत[न

के

पǐरणामèवǾप है ,यǑद

हाँ तो इसका कारण

1

2

3

4

5

Èया आवेदन Ǒदनांक के

ठȤक बारह महȣने पहले

कȧ अवͬध मɅ आवेदक

ɮवारा ͩकसी औɮयोͬगक

पǐरसर को बंद ͩकया

गया था ;यǑद ऐसा है

तो इसका कारण

तàबाखू

आपूǓत[

का

İोत

Èया आवेदक ɮवारा

ͪवǓनͧम[त बीड़ी और

ͧसगार का ͪवĐय

और ͪवपणन èवंम

ɮवारा ͩकया जाएगा

अथवा

एंड

मचɏडाइज

माÈस[

एÈट,

1958

के

तहत पंजीकृत Ěेड

माक[

के

उपयोगकता[

या

èव×वधारȣ

ɮवारा

ͩकया जाएगा

कंपनी कȧ िèथǓत

मɅ Ǔनवेशक(कɉ) के

नाम व पते

ͩकसी

भी

Ǒदवस

Ǔनयोिजत होने वाले

कामगारɉ

कȧ

अͬध कतम संÉ या

6

7

8

9

10

4(ड़) भवन और अÛ य संǓनमा[ण काय[ हेतु:

Ǔनमा[ण काय[ के Ĥकार

काय[

Ĥारंभ

करने

कȧ

संभाͪवत अवͬध

काम

समािÜ× ा

कȧ

अपेͯ¢त अवͬध

è थानीय

Ĥाͬधकारȣ

के

अनुमोदन का Þयौरे

1

2

3

4

4 (च) ĮृÞय-Ǻæय उ×पादन हेतु:

उ×पादन हाउस के Ǔनमा[ता /Ǔनमा[ताओं

के नाम एवं पता

ͩकसी भी Ǒदवस Ǔनयोिजत होने वाले

ĮृÞय-Ǻæय कामगारɉ कȧ अͬध कतम

संÉ या

1

2

4 (छ) ठेका काय[ हेतु:

ठेकेदार का नाम एवं पता

ͩकसी भी Ǒदवस संलÊन होने वाले ठेका

कामगारɉ कȧ अͬध कतम संÉ या

1

2

5. भुगतान ͩकया गया पंजीकरण शुãक कȧ राͧश......

6.. पंजीयन अͬधकारȣ कȧ ǑटÜपणी

पदनाम

सǑहत

पंजीयन

अͬधकारȣ

का

हèता¢र/ई-हèता¢र/ डीएससी

è थान:

Ǒदनांक

पंजीकरण कȧ शतȶ

(1)Ǔनयम 4 के अंतग[त जारȣ ͩकया गया Ĥ×येक पंजीकरण Ĥमाण-पğ Ǔननͧलͨखत शतȾ के

अÚयधीन होगा, अथा[त्:

((क) पंजीकरण Ĥमाण पğ गैर -हèतांतǐरणीय होगा

(ख) सीधे ĤǓतç ठान मɅ Ǔनयोिजत कामगारɉ और ठेका कम[चाǐरयɉ कȧ संÉया ͩकसी भी

Ǒदन पंजीकरण Ĥमाण-पğ मɅ ͪवǓनǑद[ç ठ अͬधकतम संÉया मɅ अͬधक नहȣं होगा, और;

(ग) इन Ǔनयमɉ मɅ उपबंध अनुसार संͬचत करɅ, पंजीकरण Ĥमाण-पğ के अनुदान के ͧलए

भुगतान कȧ गई शुã क गैर-ĤǓतदेय होगी।

(2) ǓनयɉÈ ता कामगारɉ कȧ संÉया या पंजीयन अͬधकारȣ के काय[ शतȾ के बदलाव कȧ सूचना को

30 Ǒदनɉ के भीतर देगा,

(3) ǓनयोÈ ता ͩकसी काय[ के आरंभ और समापन के 30 Ǒदनɉ के भीतर काय[ ¢ेğ मɅ आने वाले

Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता को जहां Ĥè ताͪवत ĤǓतç ठान है या जैसा भी मामला हो, काय[ ͩकया

जाता है, ऐसे काय[ के आरंभ होने या जैसा भी मामला हो समाÜत कȧ वाè तͪवक Ǔतͬथ, इन

Ǔनयमɉ मɅ संलÊन ĤǾप छह मɅ इलेÈĚॉǓनक Ǿप से सूͬचत करेगा।

(4) पंजीकरण Ĥमाण-पğ कȧ एक ĤǓत उस पǐरसर मɅ ͪवͧशçट è थानɉ पर Ĥदͧश[त कȧ जाएगी

जहाँ काम चल रहा है।

ĤǾप-5

(Ǔनयम-13)

ĤǓतç ठान का पंजीकरण

अनुĐमांक

काय[

कȧ

ĤकृǓत

पंजीकरण

सं.

और

ताǐरख

पंजीकृत

ĤǓतç ठान

का नाम

और पता

ǓनयोÈ ता

का

नाम

पता और

संपक[

कामगारɉ

कȧ

कुल

संÉ याऔर

कुल

ठेका

कामगारɉ

कȧ कुल

संÉ या

अßयुिÈत

एवं è थान Þयौरे

हॉस[पावर

(यǑद कोई

हो)

1

2

3

4

5

6

7

8

(क) कारखाना

(ख)

भवन

और

अÛय

संǓनमाण[

काय[

(ग)

ठेका

काय[

(घ)

अंतरराÏ यीय

Ĥवासी

पǐरवाहन

काय[

(ड.) बीडी एवं

ͧसगार काय[

(च) Ǻæय –

Įåय काय[

(ज)

अÛ य

कोई

काय[

(जो

उपर

शाͧमल

नहȣं

ͩकए गए)

ĤǾप – छह

(Ǔनयम-14 देͨखए)

क-ĤǓतçठान के आरंभ/समाǓत का नोǑटस

1. रिजèĚेशन संÉ या:

2. ĤǓतç ठान का नाम और पता:

3. ǓनयोÈता/ पƣन Ĥाͬधकारȣ का नाम और पदनाम (िजनका ĤǓतçठान के मामलɉ पर अंǓतम

Ǔनयंğण है):

4. पूण[ पता िजस पर ĤǓतçठान मɅ संबंͬधत पğाचार ͩकया जाना है:

5. ĤǓतç ठान के काय[ कȧ ĤकृǓत:

6. यǑद नोǑटस काय[ आरंभ करने के मामले मɅ है तो काय[ कȧ अनुमाǓनत अवͬधः

7. समािÜत कȧ दशा मɅ समािÜत कȧ तारȣख

मɇ /हम एतɮवारा यह सूͬचत करता हूँ/ करते हɇ ͩक ĤǓतçठान िजसका पंजीयण Đमांक

.......................................................................................................Ǒदनांक......................

है

काय[ आरंभ /होने कȧ संभावना है/ समािÜत................. (Ǒदनांक)/ ....................(Ǒदनाक) से Ĥभावी

होने कȧ संभावना है।

काय[ समािÜत के मामले मɅ

मɇ/हम इस बात को Ĥमाͨणत करता हूँ/ करते है ͩक ĤǓतç ठान मɅ Ǔनयोिजत कामगारɉ को

सभी देय राͧश का भुगतान कर Ǒदया गया है और पǐरसर को खतरनाक रसायनɉ और पदाथȾ के

भडारण से मुÈत रखा गया है।

ǓनयोÈता का हèता¢र

सेवा मɅ,

Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता

ĤǾप – सात

(Ǔनयम-19 देͨखए)

Ǔनàनͧलͨखत ĤǾप के अनुसार ͩकसी योÊयता ĤाÜत ͬचͩक×सक ɮवारा ͬचͩक×सा जांच संचाͧलत

कȧ जाएगी:

क. जनसांिÉयकȧयः

Ĥæ न

उ× तर

अßयुिÈत

Ǒदनांक

कामगारका नाम

आयु

è थायीपता

ͧलंग

पǐरवारके सदè यɉ कȧ कुल संÉ या

पǐरवारकȧ कुल माͧसक आय

Èया कम[चारȣ ईएसआई (कम[चारȣ राÏय बीमा योजना

के अंतग[त है, यǑद हां तो, आईपी संÉया उपलÞध करɅ।

हां/नहȣं

È याकम[चारȣ ईएमआई योजना के अलावा ͩकसी अÛय

èवाèØय योजना के अधीन है \( यǑद हा, तो योजना

का नाम उपलÞ ध करɅ)

हां/नहȣं

ख. å यवसाǓयक इǓतहास

Ĥæ न

उ× तर

अßयुिÈत

वत[मान पदनाम

काय[ Ĥोफाइल

वत[मान काय[ Ĥोफाइल मɅ सेवा कȧ अवͬध

ĤǓत पालȣ काय[ घंटे

ĤǓत सÜताह रात कȧ पालȣ

ĤǓत सÜताह रात कȧ पालȣ

ग. ͬचͩक×सा Þयौरे कȧ संͯ¢Üत समी¢ा: पूव[ मɅ रोग कȧ पहचान कȧ गई या वत[मान मɅ

उपचाराधीन है या वत[मान मɅ Ǔनàनͧलͨखत से पीͫड़त है

Ĥæ न

उƣर (हां/नहȣ)

अßयुिÈत

रÈताहȣनता

पीͧलया

दमा

सीओपीडी

ͩकसी अÛय फेफड़े के रोग का इǓतहास (यǑद हो, तो

कृपया ǓनǑद[çट करɅ)

सर घूमना/घकर आना

मधुमेह संबंधी रोग

उÍ चरÈ तचाप

कɇ सररोग (यǑद हां, तो कृपया कɇ सरका उã लेख करɅ)

पीठ के Ǔनचले भाग मɅ दȣघ[काͧलक दद[

हॉथ या कुहनी मɅ दȣघ[काǓनक दद[

हाǓन[या

हाइĜोसील

अपè फȧतनस

बवासीर

काय[ के दौरान अंग-ͪवÍछेद/ फैÈ चर/ हडडी या जोड का

उखड जाने बालȣ चोट का इǓतहास (यǑद हां, तो कृपया

उãलेख करɅ)

×वचाशोध (यǑद हां. तो जगह का उãलेख करɅ)

Įवणदोष

Ǻिçट दोष

ͪपखले एक वष[

से ͩकसी बड़ी बीमारȣ के कारण

अèपताल मɅ भतȸ हो (यǑद हाँ तो, रोग का नाम)

ͪपछले1 वष[ मɅ å यवसायजǓनतचोट : यǑद हां तो,

चोट का èथान और उसकȧ बारंबारता को उãलेख करɅ।

घ. वत[मान ल¢ण-रोग मॉɬयूल

Ĥæ न

उƣर (हां/नहȣ)

अßयुिÈत

धूĨपानकȧ आदत

चबाने वाला तंबाकू या पान मसाला या गुटखा

शराबकȧ लत

× वचा

रोग

(इǐरटेट

कांटेÈट

डमȶटाइǑटस/

एिÈजमा/È लोरेने/एलिज[क कांटेÈ ट डमȶटाइǑटस)

रासाǓय नक एजɅटया जैͪवकएजɅट कȧ ĤǓतͩĐया के

कारण आंख/नाक/ गला कȧ जलन

æ वसनसंबंधीकǑठनाई /सीने मɅ जकडन/ ͧशÝट के

Ĥारंभ होने पर सूखी खांसी

वत[मान मɅ टȣबी मɅ पीͫडत

पीͧलया या हेपेटाइǑटस

वत[मान मɅ पीठ के Ǔनचले भाग मɅ दद[ मे पीइत से

पीͫडत

वत[मान मɅ हॉथया कोहनी के दद[ से पीͫडत

वत[मान मɅ Ǻिçटदोषसेपीͫडत

वत[मान मɅ Įवण दोष से पीͫड़त

कोई मौजूदा चोट (अंग-ͪवÍ छेद/ ĥैÈचर /हडडी या जोड़

का उखड जाने वालȣ चोट)

चोटमांशपेशी संबंधी मोच/ͨखचाव

ग. शारȣǐरक जांच

जांच कȧ तारȣख

Ĥæ न

उƣर (हां/नहȣ)

या यथा

उपयुÈ त

अßयुिÈत

सामाÛय × वचा कȧ िèथǓत: (यǑद कोई × वचाशोधहै,,

तो कृपया उसके èथान का उãलेख करɅ)

भार (ͩकलोĒाम मɅ).

कद (मीटर मɅ)

तापमान (फारेनहाइट)

रÈ तचाप

नÞ ज

एसपीओ2

æ वसनदर

मǑहला कम[चारȣ कȧ èतनजांच

च. अÛवेषण ǐरपोट[

Ǔनयͧमत रÈत जांच ǐरपोट[ छायाĤǓत संलÊ न करɅ

• जीवनकाल मɅ एक बार रÈत समूहन और आरएच टाइͪपंग और एचबी इलेÈ Ěोफोरोͧस स

मानदंड

उƣर (सामाÛय/वृɮͬध/कमी)

मान

हȣमोÊ लोǒबन %

कुलडÞ ã यूबीसीगणना और अंतर गणनाः

Üलेटलेट गणना

ईएसआर

एफबीएस

पीपीबीएस

एचबीए1सीè तर

बीयूएन

ͩĐएǑटǓनन

कुलĤोǑटन

एã बूͧमन

Ê लोबुͧलन

एसजीओटȣ

एसजीपीटȣ

ǒबͧलǾǒबन

युǐरनआरई

युǐरनएमई

Ĥोèटेट ͪवͧशç टएिÛटजन (पीएसए)

छ. मानक छाती का एÈस रे (पी.ए) Ǻæय: ǐरपोट[ कȧ छायाĤǓत संलÊ न करɅ

Ǒदनांक

तारȣख मानदंड

उƣर

(सामाÛय/असामाÛय)

मान(यǑद कोई मह× व

है)

ǐरपोट[

(ज) नेğ परȣ¢ण: ǐरपोट[ ͩक छायाĤǓत संलÊन करे

Ǒदनांक

(झ) लȣड ईसीजी और इकोकाͫड[योĒाफȧ : अंǓतम ǐरपोट[

(স) अिधभोगी और अᳶहत िचᳰक᭜सा ᭪᭦व᭭थाकताᭅ ᳇ारा पार᭭पᳯरक ᱨप से सहमत कोई अ᭠य

जानकारी/परीᭃण/जैिवक अ᭠वेषण/परीᭃण

ĤǾप – आठ

(Ǔनयम-21 के अधीन ͪवǑहत)

दुघ[टना या खतरनाक घटना कȧ नोǑटस

ई.एस.आई.सी.ǓनयोÈ ता का संǑहता संÉया, घायल åयिÈत ͩक ई.एस.आई.सी. बीमा Đमांक

1. ǓनयोÈ ता का नाम

2. काय[/पǐरसर का पता जहाँ दुघ[टना या खतरनाक घटना काǐरत हुई

3. उɮयोग कȧ ĤकृǓत और ĤǓतçठान का एलआईएन

4. शाखा या ͪवभाग और वह सटȣक è थान जहां दुघ[टना या खतरनाक घटना घटȣ है

5. घायल å यिÈत का नाम और पता:

6. (क) ͧलंग

(ख) आयु (ͪपछले जÛमǑदन पर)

((ग) घायल åयिÈत का åयवसाय

7. वह èथानीय ई.एस.आई.सी. काया[लय िजससे घायल åयिÈत संलÊ न है।

8. दुघ[टना या खƣरनाक घटना कȧ Ǔतͬथ ,, पालȣ , और घंटाः

9. (क) वह तारȣख जब घायल åयिÈत ने दुघ[टना या खतरनाक घटना के Ǒदन काय[ आरंभ ͩकया

था:

(ख) Èया दुघ[टनाया खतरनाक घटना के Ǒदन के ͧलए उसे पूण[ या भागत: मजदूरȣ देय हɇ ।

10. (क) दुघ[टना या खतरनाक घटना का कारण या ĤकृǓतः

(ख) यǑद मशीनरȣ से काǐरत हुई है तो -

(एक) मशीन का नाम और उसके भाग का नाम बताएं िजससे दुघ[टना या खतरनाक घटना घट

रहȣ है:

(दो) उãलेख करे ͩक Èया दुघ[टना या खतरनाक घटना के समय यह यांǒğक शिÈत ɮवारा ले

जाया गया था.

(ग) सटȣक Ǿप मɅ उãलेख करɅ ͩक दुघ[टना या खतरनाक घटना के समय घायल åयिÈत Èया कर

रहा था:

(घ) आपकȧ राय मɅ, Èया घायल åयिÈत दुघ[टना या खतरनाक घटना के समय

(एक) ͩकसी भी कानून के Ĥावधानɉ का उãलंघन कर रहा था,, या

(दो) अपने ǓनयोÈता कȧ ओर से या ɮवारा Ǒदए गए ͩकसी भी आदेश के उãलंघन मɅ कर रहा था,

या

(तीन) अपने ǓनयोÈता के अनुदेश के ǒबना काय[ कर रहा था?

(इ) यǑद (घ) (एक) (दो) या (तीन) का उƣर सकारा×मक है, तो उãलेख करे ͩक Èया यह काय[

ǓनयोÈता के Ěैड या åयापार के Ĥयोजनाथ[ और संबंध मɅ था।

11. यǑद यह दुघ[टना या खतरनाक घटना ǓनयोÈता के पǐरवहन मɅ याğा करने के दौरान हुई थी, तो

उãलेख करɅ ͩक Èया

(क) घायल åयिÈत अपने काय[èथल से आना जाना याğी के Ǿप मɅ कर रहा था:

(ख) घायल åयिÈत अपने ǓनयोÈता के åयÈत या ǓनǑहत अनमǓत से याğा कर रहा था:

(ग) ǓनयोÈता ɮवारा या उनके प¢ मɅ ͩकसी और åयिÈत ɮवारा वाहन का पǐरचालन ͩकया जा

रहा है िजसे ǓनयोÈता के साथ ͩकए गए åयवèथाओं के अनुसरण मɅ Ĥदान ͩकया जाता है और

(घ) वाहन साव[जǓनक पǐरवहन सेवा के सामाÛय कालावͬध मɅ पǐरचालन ͩकया/नहȣं ͩकया जा रहा

है।

12. यǑद आपातकालȣन के दौरान दुघ[टना या खतरनाक घटना घटती है, तो उãलेख करे

(क) इसकȧ ĤकृǓत; और

(ख) (4) Èया दुघ[टना या खतरनाक घटना के समय घायल åयिÈत जहा दुघ[टना या खतरनाक घटना

घटȣ है उस पǐरसर मɅ या आस-पास अपने ǓनयोÈता के Ěेड या åयापार के Ĥयोजनाथ[ Ǔनयोिजत

था।

13.सं¢ेप मɅ वण[न करɅ ͩक कैसे दुघ[टना वा खतरनाक घटना घटȣ:

14. साͯ¢यो के नाम और पता

(1)

(2)

15. (क) चोट कȧ ĤकृǓत और ͪवèतार (जैसे घातक चोट, उंगलȣ खोना,पैर का फैÈचर, èकॉãड

èĐैच के बाद सेिÜसस आǑद)

(ख) चोट कȧ जगह (जैसे दाया पैर, बायां हाँथ, बायी आंख आǑद)

16.(क) यǑद दुघ[टना या खतरनाक घटना घातक नहȣं थी तो उãलेख करɅ ͩक Èया घायल åयिÈत 48

घंटɉ से अͬधक समय तक काम नहȣं कर पा रहा था

(ख) काय[ से वापसी कȧ तारȣख और घंटे

17. (क) ͩफिजͧशयन, ͫडèपेसरȣ या अèपताल जहां से घायल åयिÈत ने उपचार ĤाÜत ͩकया या

ĤाÜत कर रहा है।

(ख) घायल åयिÈत ɮवारा चयǓनत दवाखाना/ पैनल ͬचͩक×सक का नाम

18. (क) Èया घायल åयिÈत कȧ मृ×यु हो गई?

(ख) यǑद हाँ, मृ×यु कȧ तारȣख मɇ यह Ĥमाͨणत करता हूं ͩक मेरे £ान और ͪवæवास के अनुसार

उपरोÈत Þयौरे मेरे सवȾƣम £ान से सहȣ हɇ।

èवामी/ ǓनयोÈता/Ĥबंधक के हèता¢र और नाम तथा पदनाम

ǐरपोट[ Ĥेͪषत करने कȧ Ǔतͬथ

èथान

ĤǾप – नौ

(Ǔनयम-64 देͨखए)

काय[ कालावͬध का नोǑटस

ĤǓतçठान का नाम...................................è थान ....................................िजला.....................

का

य[

समू

ह

कȧ

का

लाव

ͬध

ǐरले

पुǾष

मǑहला

समूह

का

Þयौरे

काय[

कȧ

Ĥकृ

Ǔत

ǑटÜपणी

Ǔनयोिजत पुǾषɉ कȧ कुल संÉ या

Ǔनयोिजत मǑहलाओं कȧ कुल

संÉ या

क

ख

ग

घ

ड

च

छ

ज

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

1 2 3 1 2 3

काय[ Ǒदवसɉ पर

से..

तक..

से..

तक..

से..

तक..

आंͧशक काय[ Ǒदवसो पर

से..

तक..

से..

तक..

वह Ǒदनांक जब यह सुचना पहले Ĥदͧश[त कȧ गई है

Ǒदनांक Ĥबंधक या एजɅट का

हèता¢र

ĤǾप – दस

(Ǔनयम-65 देͨखए)

ͩकसी ĤǓतçठान मɅ Ǔनयोिजत कामगारɉ, मजदूरȣ, समयोपरȣ, भ× तɉ,, जुमा[ना, ¢Ǔत या नुकसान

हेतु कटौती का रिजèटर

ĤǓतç ठान का नाम ǓनयोÈ ता का नाम:

èवामी का नाम ǓनयोÈता का पैन/टैन

Įͧमक पहचान संÉ या(एलआईएन)

कम[चा

रȣ

पंजी मɅ

Đ.सं

कम[चा

रȣ

का

नाम

पदनाम

/

ͪवभाग

मजदूरȣ

के

भुगतान

कȧ

अवͬध

(माͧसक/पाͯ¢क

/

साÜ ता Ǒहक/

दैǓनक/माğा

अनुपाती दर)

मजदू

रȣ कȧ

अवͬध

से तक

अवͬध

के

दौरान

काय[

ͩकए

गए

कुल

Ǒदव

सɉ

कȧ

संÉ या

कुल

समयोप

ǐर भ× ते

(पीस

कामगारɉ

के

मामले मɅ

ͩकए गए

काय[ घंटे

या

उ× पादन)

मजदूरȣ कȧ दरɅ

मूल

वेत

न

मंहगा

ई

भ× ता

भ

× ते

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

समयोप

ǐर आय

काय[

कȧ

ĤकृǓत और

Ǔतͬथ

के

साथ चूक

लगाए

गए

जुमा[

ना कȧ

कम[चारȣ कȧ

उपे¢ा

या

चूक

से

ǓनयुÈ ता को

मजदू

रȣ कȧ

कटौती

कȧ

भुगतान

कȧ

गई

मजदूरȣ कȧ

कुल राͧश

भुगतान

कȧ

तारȣख

उपिèथǓत

Ǒदनांक हè ता¢

र

िजसके

ͧलए

जुमा[ना

लगाया

गया है

राͧश

¢Ǔत या

नुकसान

राͧश

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Ĥपğ-11

(Ǔनयम-67) वाͪष[क ͪववरणी

एकȧकृत वाͪष[क ͪववरणी Ĥपğ..............को समाÜत वष[ हेतु

åयावसाǓयक सुर¢ा,, èवाèØय और काय[ दशाएं संǑहता, 2020, , औɮयोͬगक संबंध संǑहता,

2020 ,सामािजक सुर¢ा संǑहता, 2020 और मजदूरȣ संǑहता, 2019 के अंतग[त ऑन-लाइन

भरे जाने हेतु एकल समेͩकत ͪववरणी

वाͪष[क ͪववरणी भरे जाने हेतु अनुदेश

(।) इस ͪववरणी को Ĥ×येक वष[ 28 या 29 फरवरȣ को या उससे पहले भरा और जमा ͩकया

जाना अपेͯ¢त है।

(2) ͪववरणी के दो भाग है अथा[त भाग-1 सभी ĤǓतç ठानो ɮवारा भरे जाने के ͧलए है।

(3) भाग-II ĤǓतçठानɉ ɮवारा भरे जाने के ͧलए है, जो भाग-I के अǓतǐरÈत केवल खदान है।

(4) ĤǓतçठान और खदानɉ का åयावसाǓयक सुर¢ा,, èवाèØय और काय[ और दशाए संǑहता, ,

,2020 के अंतग[त एक हȣ अथ[ होगा।

(5) यह ͪववरणी ठेकेदार या Įम-बल आपूǓत[कता[ के मामले मɅ भर जाएगा, िजसने 50 से

अͬधक कामगारɉ को Ǔनयोिजत ͩकया हो और खदान के मामले मɅ भले हȣ संबंͬधत अवͬध मɅ

एक कम[चारȣ काय[रत हो।

सभीĤǓतç ठानɉ के ͧलए लागू- भाग-1

क. सामाÛ यसूचना:

Đ

सं.

कोç ठक

भरे जाने के ͧलए

अनुदेश

1.

Įͧमकपहचान संÉ या

ईपीएफओ, ईएसआईसी, एमसीए,

Įम

और

रोजगार

मंğालय

(एलआईएन)

2.

ͪववरणीकȧ अवͬध

से-तक

अवͬध केलɅडर वष[ होना चाǑहए

3.

ĤǓतç ठानका नाम

4.

ई-मेलआईडी

5.

दूरभाषसंÉ या

6.

मोबाईलसंÉ या

7

पǐरसरका नाम

8

उप-मोहã ला

9

िजला

10

राÏ य

11

ͪपन-कोड

12;

भू-Ǔनदȶशांक

ख(क

)

ǑदवसमɅ काय[ घटे

ख(ख

पाͧलयɉ कȧ संÉ या

ग.

तैनातĮम बाल का ͪववरण

ͪववरण

सीधेǓनयोिजत

ठेकेदार

के

माÚ यम

से

Ǔनयोिजत

महा

योग

कौशलĮेणी

अǓत

कुश

ल

कुश

ल

अɮ[ध-

कुशल

अकुश

ल

अǓतकु

शल

कुशल

अɮ[ध-

कुशल

अकु

शल

(i)वष[

के

दौरान

ͩकसी

भी

Ǒदन

ĤǓतç ठान

मɅ

Ǔनयोिजत कम[चारȣयɉ

कȧ अͬधकतम संÉ या

पुǾष

मǑह

ला

उभयͧलं

गी

कुल

पुǾष

मǑहला

उभय

ͧलंगी

कुल

(ii)

वष[ के दौरान

ĤǓतç ठान मɅ काय[रत

पुǾष

मǑह

ला

उभयͧलं

गी

कुल

पुǾष

मǑहला

उभय

ͧलंगी

कुल

कम[चारȣयɉ

कȧ

औसत संÉ या

(iii) उपरोÈ त(ii) मɅ

से Ĥवासी कामगार

पुǾष

मǑह

ला

उभयͧलं

गी

कुल

पुǾष

मǑहला

उभय

ͧलंगी

कुल

(iv) काय[रत Ǔनिæचत

अवͬध के कम[चारȣ

कȧ संÉ या

पुǾष

मǑह

ला

उभयͧलं

गी

कुल

पुǾष

मǑहला

उभय

ͧलंगी

कुल

घ. ĤǓतç ठान मɅ काय[रत ठेकेदारɉ का ͪववरण

Đ सं

एलआईएनसǑहत ठेकेदार का नाम

काय[रतठेका Įͧमक कȧ संÉ या

डĤदान ͩकए गए ͪवͧभÛ न è वाè Ø य और कã याण सुͪवधाओं का ͪववरण

Đसं

Ĥदान

ͩकए गए ͪवͧभÛ न कã याण

सुͪवधाओं कȧ Ĥकृ Ǔत

वैधाǓनक

(ͪवधान

ǓनǑद[ç ट करɅ)

भरनेहेतु अनुदेश

1

È याकैÛ टȣन कȧ सुͪवधा दȣ गई है(

ओएसएच संǑहता, 2020 कȧ धारा

24 (फ) के अनुसार)

बॉÈ स

मɅ हां या

नहȣं

पर

Ǔनशान

लगाएं

उन

सभी ĤǓतç ठानɉ पर

लागू होता है जहां ठेका Įम

सǑहत

सौ

या

अͬधक

कामगारɉ को सामाÛ य Ǿप

से Ǔनयोिजत ͩकया गया था

2

ͧशशुगृह (सामािजक सुर¢ा संǑहता ,

2020 कȧ धारा 67 और ओएसएच

संǑहता, 2020 कȧ धारा 24 के

अनुसार)

बॉÈ स

मɅ हां या

नहȣं

पर

Ǔनशान

लगाएं

उन

सभी ĤǓतç ठानɉ पर

लागू होता है जहां पचास या

अͬधक कामगार काय[रत है

3

एंबुलɅस

क¢ (ओएसएच संǑहता ,

2020

कȧ

धारा

24(2)(i)

के

अनुसार)

बॉÈ स

मɅ हां या

नहȣं

पर

Ǔनशान

लगाएं

खदान,

भवन और अÛ य

सिÛनमा[ण काय[ िजसमɅ पांच

सौ से अͬधक कामगारɉ को

सामाÛ य Ǿप से Ǔनयोिजत

ͩकया जाता है

4

सुर¢ा

सͧमǓत (ओएसएच संǑहता,

2020 कȧ धारा 22(1) के अनुसार)

बॉÈ स

मɅ हां या

नहȣं

पर

Ǔनशान

लगाएं

500

कामगारɉ या अͬधक

Ǔनयोिजत

करने

वाले

ĤǓतç ठानɉ और कारखानɉ ,

खतरनाक

ĤͩĐया

वाले

कारखानɉ और बीओसीडÞ लयू

िजसमɅ 250 या अͬधक

कामगार काय[रत है और

100 या अͬधक कामगारɉ

को Ǔनयोिजत करने वालȣ

खदानɉ के ͧलए लागू है।

5

सुर¢ा

सͧमǓत (ओएसएच संǑहता,

2020 कȧ धारा 22(2) के अनुसार)

खदान

के मामले मɅ 100

या अͬधक कामगारɉ और

बीओसीडÞ ã यू के मामले मɅ

250 या अͬधक कामगारɉ

के मामले मे सामाÛ य Ǿप

से Ǔनयोिजत ͩकया जाता

है।

6

योÊ यताĤाÜ त ͬचͩक× सक (ओएसएच

संǑहता, 2020 कȧ धारा 12(2) के

अनुसार)

ĤǓतç ठान

मɅ

Ǔनयोिजत

Û यूनतम

ͬचͩक× सक

कȧ

संÉ याके ͧलए कोई ͪवǓनदȶश

नहȣं

है।

हां लांͩक

,

å यावसाǓयक è वाè Ø य

पर

डेटा होने के ͧलए इस

ͪववरण

कȧ

आवæ यकता

होती है।

च. औɮयोͬगक संबंध

1

È या काय[सͧमǓत काय[ कर रहȣ है। (आईआर

संǑहता, 2020 कȧ धारा 3)

हां/नहȣं

औɮयोͬगक

ĤǓतç ठान

िजसमɅ

100

या

अͬधक

कामगार काय[रत है

(क)

गठन कȧ ताǐरख

2

È या ͧशकायत Ǔनवारण सͧमǓत का गठन ͩकया गया

है( आईआर संǑहता , 2020 कȧ धारा 4)

हां/नहȣं

20

या

अͬधक

कामगारɉ

को

रोजगार देने वाले

औɮयोͬगक

ĤǓतç ठान

मɅ

कामगार

Ǔनयोिजत

है

3

ĤǓतç ठानɉ मɅ यूǓनयनɉ कȧ संÉ या

4

È याकोई समझौता संघ मौजूद है ( आईआर संǑहता

2020 कȧ धारा 14)

हां/नहȣं

5

È या ͩकसी भी वाता[ पǐरषद का गठन ͩकया गया है(

आईआर संǑहता 2020 कȧ धारा 14)

हां/नहȣं

6

वष[ के दौरान खाǐरज ͩकए गए, पदÍ युत ͩकए गए , छंटनी

ͩकए गए या िजनकȧ सेवा समाÜ त कर दȣ गई थी, उन

कामगारɉ कȧ संÉ या

बखा[è त

ͩकए गए

पदÍ युत

ͩकए गए

छंटनीͩकए गए

सेवासमाÜ त

या हटाए गए

कुल

योग

7.

Ǔनà नͧलͨखतके कारण वष[ के दौरान å यथ[ गए ĮमǑदन

Đसं

कारण

अवͬध/Ǒदनांक

å यथ[

गए

ĮमǑदनɉ कȧ

संÉ या

धन

संबंधी

हाǓन

(क)

हडताल

(ख)

तालाबंदȣ

8

छटनी/कामबंदȣ के ͪववरण

Đसं

अवͬध

के दौरान

छटनी ͩकए गए

å यिÈतयɉ

कȧ

संÉ या

छंटनी

ͩकए

गए

कम[चारȣयɉ

को भुगतान

ͩकए गए का

ͪववरण

अवͬध

के

दौरान

कामबदȣ से

Ĥभाͪवत

होने

वाले

कामगारेां कȧ

संÉ या

कामबंदȣ

के

कारण å यथ[

गए Į मǑदन

कȧ संÉ या

छ. ĤसूǓत Ĥसुͪवधा से संबंͬधत ͪववरण

मǑहला

कम[चारȣयɉ

कȧ संÉ या

मातृ× व

अवकाश

का

लाभ उठाने वाले मǑहला

कम[चारȣयɉ कȧ संÉ या

मǑहला

कम[चारȣयɉ

कȧ संÉ या िजÛ हे

ͬचͩक× सा

बोनस

Ǒदया गया

मǑहला

कम[चाǐरयɉ

ɮवारा ͩकसी भी तरह

कȧ मजदूरȣ मɅ कटौती

कȧ गई कȧ संÉ या

ज. बोनस के भुगतान का ͪववरण

Đसं

बोनस Ĥावधान के अंतग[त शाͧमल ͩकए

गए कम[चारȣयɉ कȧ संÉ या

वाè तͪवक

Ǿप

से

भुगतान कȧ गई कुल

राͧश

बोनस भुगतान कȧ Ǔतͬथ

झ दुघ[टनओं, खतरनाक घटनाओं और अͬधसूचनीय रोगɉ का ͪववरण

Đसं

दुघ[टनाओं कȧ कुल संÉ या

िजसके ɮवारा घायल å यिÈत

को ओएसएच संǑहता 2020 कȧ

धारा 10 के अनुसार 48 घंटे

या उससे अͬधक कȧ अवͬध के

ͧलए काम करने से रोका जाता

है।

ओएसएच

संǑहता,

2020 कȧ धारा 10

के अनुसार घातक

दुघ[टनाओं कȧ कुल

संÉ या

और मृतक

के नाम।

ओएसएच

संǑहता,

2020

कȧ धारा 11 के

अंतग[त

यथा

पǐरभाͪषत

खतरनाक

घटनाओं

कुल

संÉ या।

Ĥभाͪवत

å यिÈतयɉ

के

ͪववरण के साथ

ओएसएच संǑहता

2020 कȧ तीसरȣ

अनुसूची

मɅ

ǓनǑद[ç ठ

अͬधसूचना रोगɉ

के मामलो कȧ

कुल संÉ या

ढदुघ[टनाओं/खतरनाक घटनाओं के कारण å यथ[ गए ĮमǑदनं और उ× पादन

Đसं

दुघ[टनाओं/खतरनाक

घटना

å यथ[ गए ĮमǑदनं

खोया हुआ उ× पादन

Ĥमाͨणत ͩकया जाता है ͩक ͪवǑहत Ĥकय मɅ सारणी को सàमकǾप से भरा गया है और सामान

सरͬगयो मɅ दȣ गई जानकारȣ और अंक, मेरे सवȾƣम £ान के ͧलए स×य हɇ।

हèता¢र

èवामी/अͧभकता[/अͬधभोगी/Ĥबंधक कȧ सील मुġा सǑहत

èथान:

तारȣख:

ĤǾप - बारह

(Ǔनयम 61 देͨखए)

दुघ[टनाओं और जोͨखमकारȣ घटनाओं का रिजè टर

घायल

å यिÈत का

दुघ[टना या

जोͨखमकारȣ

Ǔनरȣ¢क सह

सुͪवधाĤदाता

दुघ[टना या

जोͨखमकारȣ

घायल

å यिÈत कȧ

घायल å यिÈत

के काय[ पर

नाम (यǑद

कोई हो तो)

घटना कȧ

Ǒदनांक

को ǐरपोट[ कȧ

गई Ǒदनांक

घटना कȧ

ĤकृǓत

काम से

वापसी

अनुपिèथत

होने के Ǒदनɉ

कȧ संÉ या

1

2

3

4

5

6

ĤǾप – तेरह

(Ǔनयम - 69)

वेतन सǑहत अवकाश रिजè टर

भाग I –å यè क

भाग II- ͩकशोर

ĤǓतç ठान कामगार का नाम

ͪवभाग ͪपता का नाम

Đ

सं

काम

गार

के

रिज

è टर

मɅ

Đम

सं

É या

से

वा

मɅ

आ

ने

कȧ

ता

रȣ

ख

å यवधान

से

Ĥ

भा

वी

छु

टȣ

या

È या

अग

ले

12

मǑह

नɉ

के

दौरा

न

छु

टȣ

इ

िÍछ

त

नहȣं

है

िजस

तारȣ

ख से

काम

गार

को

छुटटȣ

कȧ

è वी

कृǓत

दȣ

गई

है।

अव

काश

िज

सके

ͧलए

भुग

तान

ͩक

या

गया

ͫडè चाज[

ͩकया

गया

कामगार

ǑटÜ प

ͨणया

बीमा

रȣ

और

दुघ[ट

नाएं

अͬध

कृत

छुटȣ

ता

लाबं

दȣ

या

वैध

हड

ताल

अनै

िÍछ

क

बेरोज

गारȣ

अ

Û य

ͫड

è चा

ज[

कȧ

तारȣ

ख

बका

या

छुटȣ

के

बदले

भुग

तान

कȧ

गई

राͧश

और

तारȣ

ख

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12

13

14

15

नोट:- Ĥ× येक कामगार को अलग पृç ठ आवंǑटत कराया जाएगा।

ĤǾप – चौदह

(उपǓनयम 73 के अधीन ͪवǑहत)

åयिÈत के ͧलये तृतीय प¢ Ĥमाणक हेतु आवेदन

1.

नाम

2.

जÛम Ǒदनांक

3.

संगठन का नाम

(यǑद èव रोजगार न हो)

4. पद

5. शै¢ͨणक योÊयता (Ĥमाणपğɉ कȧ छाया ĤǓतयां संलÊन कȧ जावɅ)

6. åयावसाǓयक अनुभव के Þयौरे Đमानुसार )

संगठन का नाम,सेवा कȧ कालावधी, पदनाम,उƣरदाǓय×व का ¢ेğ

7. åयवसाǓयक संèथाओं से संबंɮधता यǑद हो तो

8. कारखाना अͬधǓनयम 1948/ åयावसाǓयक सुर¢ा, èवाèØय और काय[दशाएं (छƣीसगढ़)

Ǔनयम, 2020 अथवा Ǔनयमɉ के तहत Ĥमाण पğ जारȣ ͩकया गया है? Ĥमाण पğ कȧ ĤǓत

संलÊन करɅ

9.

स¢मता के ऐसे Ĥमाण पğ कȧ वैधता कȧ अवͬध (यǑद लागू हो तो)

10. अÛय कोई त×संबंधी जानाकरȣ

11. आवेदक ɮवारा घोषणा

मɇ.........................एतɮ ɮवारा घोͪषत करता हूं ͩक उपर दȣ गई

जानकारȣ स×य है एवं वचनबɮध करता हूं ͩक –

(क)

उपरोÈत संगठन छोड देने कȧ िèथत मɅ मुÉय Ǔनरȣ¢क सह सुͪवधाĤदाता को तुरंत

सूͬचत कǾंगाः

(ख)

तृतीय प¢ Ĥमाणक हेतु मुÉय Ǔनरȣ¢क सह सुͪवधाĤदाता ɮवारा जारȣ Ĥमाण पğ

मɅ समय समय पर उãलेͨखत षतȾ का पालन कǾँगा

èथान आवेदक के हèता¢र

Ǒदनांक

संगठन कȧ ओर से घोषणा(यǑद Ǔनयोिजत हɉ)

मɇ....................................... Ĥमाͨणत करता हूँ ͩक Įी....

िजनका Þयौरे उपर Ǒदया गया है, हमारे यहां Ǔनयोिजत है एवं उÛहɅ संǑहता के अतग[त

तृतीय प¢ घोͪषत करने हेतु संगठन कȧ ओर से नामांͩकत ͩकया गया है। मɇ वचन देता हूं

ͩक तृतीय प¢ Ĥमाणक के Ǔनयोजन छोड़ देने कȧ िèथǓत मɅ मɇ मुÉय-Ǔनरȣ¢क-

सéसुͪवधाĤदाता को सूͬचत कǾंगा।

(क)उपरोÈतानुसार समèत सुͪवधाओं का Ĥावधान कǾंगा एवं उनका अÍछा रख रखाव

कǾंगा।

(ख) सुͪवधाओं मɅ ͩकसी भी पǐरवत[न कȧ िèथǓत मɅ(वृ

ĤǾप 14-ए

(अंतग[त Ǔनयम 73 के िउपǓनयम (2)देͨखए)

ͩकसी संगठन को तृतीय प¢ Ĥमाणक èवीकृǓत हेतु आवेदन

1.

संगठन का पूरा नाम एवं पता

2.

संगठन का Ĥकार (Èया शासकȧय/èवायƣ/ सहकारȣ/कापा[रेट अथवा Ǔनजी है)

3.

Èया संगठन को इस संǑहता अथवा अÛय ͩकसी ͪवधान के अधीन तृतीय प¢ Ĥमाणक

घोͪषत ͩकया गया है? यǑद हां तो Þयौरे देवɅ

4.

Ǔनयोिजत åयिÈतयɉ कȧ शै¢ͨणक योÊयता एवं अनुभव

अनुĐमांक

नाम एवं पद

शै¢ͨणक योÊयता एवं अनुभव

5.कारखाना अͬधǓनयम 1948/ åयावसाǓयंक सुर¢ा, èवाèथ एवं काय[दशाएँ संǑहता, 2020

कȧ धारा एवं Ǔनयम िजसके अंतग[त Ĥमाणपğ जारȣ ͩकया गया हो (Ĥमाण पğ कȧ ĤǓत

संलÊन करɅ)

6. स¢मता के ऐसे Ĥमाण पğ कȧ वैधता कȧ कालावͬध (यǑद लागू हो)

7.

अÛय कोई त×संबंधी जानाकरȣ

8.

घोषणा

मɇ..............................कȧ ओर से घोͪषत करता हूं ͩक उपर दȣ गई

जानकारȣ मɅरे £ान से स×य है एवं वचनबɮध करता हूं ͩक -

तृतीय प¢ Ĥमाणीकरण हेतु ĮमायुÈत ɮवारा जारȣ Ĥमाण पğ मɅ उãलेͨखत शतȾ एवं समय

समय पर जारȣ Ǔनदȶशɉ का पालन कǾंगा

ɮͬध अथवा कमी होने कर िèथǓत

मɅ) मुÉय-Ǔनरȣ¢क-सéसुͪवधाĤदाता को संसूͬचत कǾंगा।

èथान हèता¢र

Ǒदनांक पद

दरूभाष

मुġा

èथान संगठन के Ĥमुख अथवा उनकȧ

Ǒदनांक ओर से हèता¢र करने हेतु

अͬधकृतåयिÈत के हèता¢र

ĤǾप - पंġह

[Ǔनयम 73 के अधीन ͪवǑहत ]

åयिÈत या संगठन को जारȣ ͩकए गए तृतीय प¢ Ĥमाणक का Ĥमाण पğ

मै...............

åयावसाǓयक èवाèØय, सुर¢ा और काय[दशाएँ (छƣीसगढ़), Ǔनयम, 2020 के अधीन Ĥदƣ शिÈतयɉ

को Ĥयोग मɅ लाते हुए, एतदɮवारा ....... ............... (संèथा का नाम) या Įी (आवेदक का

नाम) .................... (संगठन का नाम)...... मɅ Ǔनयोिजत हɇ, को छƣीसगढ़ मɅ अविèथत पचास से

कम Įͧमकɉ के Ǔनयोजन वाले गैर खतरनाक Įेणी के ĤǓतçठानɉ के Ǔनरȣ¢ण और Ĥमाणीकरण

करने के उɮदेæय से तृतीय प¢ Ĥमाणक के Ǿप मɅ माÛय करता हूं।

यह Ĥमाण पğ .................................... से ........ तक माÛय है।

यह Ĥमाणपğ Ǔनàनͧलͨखत शतɟ के अधीन जारȣ ͩकया जाता है: (एक) Ǔनरȣ¢ण संǑहता के

Ĥावधानɉ और उसके अधीन बनाए गए Ǔनयमɉ के अनुसरण मɅ ͩकए जाएंगे;

(दो) Ǔनरȣ¢ण तृतीय प¢ Ĥमाणक ɮवारा अथवा तृतीय प¢ Ĥमाणक के Ǿप मɅ माÛयता ĤाÜत

संèथा के अͬधकृत åयिÈत ɮवारा ͩकया जाएगा।

(तीन) åयिÈत अपने आवेदन मɅ उिãलͨखत संगठन को छोड़ देता है तो जारȣ ͩकया गया तृतीय

प¢ Ĥमाणक का Ĥमाण पğ èवतः Ǔनरèत हो जाएगा ;

(चार) तृतीय प¢ Ĥमाणक के Ǿप मɅ माÛयता ĤाÜत संèथान Įम आयुÈत को Ǔनरȣ¢ण अवगत

रखेगा।

(पांच) .................................

(छह) .................................

èटेशन आͬधकाǐरक मुहर हèता¢र Įम आयुÈत

ĤǾप – 16

(Ǔनयम 80)

अनु£िÜत के ͧलए आवेदन

अनु£िÜत/अनु£िÜतका नवीनीकरण/अनु£िÜत मɅ संशोधन (कॉमन/ͧसंगल अनु£िÜत सǑहत)

के ͧलए ऑनलाइन आवेदन भारत सरकार, Įम एवं रोजगार मंğालय ĤǓतç ठान कȧ Ǿपरेखा:

Įम पहचान संÉ या Ǒदनांक पावती सं...............................................आवेदन कȧ

Ǔतͬथ.............................................

(एक) ĤǓतç ठान का Þयौरे िजसके ͧलए अनु£िÜत अपेͯ¢त है

1. ĤǓतç ठान का नाम

2. ĤǓतç ठान का पता

(क) ईमेल आईडी सǑहत मुÉ य काया[लय का नाम-

(ख) ईमेल आईडी सǑहत Ǔनगͧमत काया[लय का नाम-

3. दूरभाष संÉ या

4. राç Ěȣय औɮयोͬगक वगȸकरण के आाधार पर काय[कलाप: (दȣ गई सभी लागू काय[कलापɉ

को चुनɅ)

5. ͪवͧशç ठ एनआईसी संǑहता का Þ यौरा

6. मुÉय ĤǓतç ठान मɅ ͩकए जा रहे काय[ कȧ ĤकृǓत

7 ĤǓतç ठान के पहचानकता[ का (चुने) ई- हè ता¢र/ͫडिजटल हè ता¢र

(दो) ǓनयोÈ ता का Þयौरे

1. ǓनयोÈ ता का पूरा नाम...........................................ĤǓतç ठान के साथ संबंध

2. ǓनयोÈ ता का पूरा पता

3. ǓनयोÈ ता कȧ ईमेल आईडी

4.ǓनयोÈ ता का मोबाइल नंबर

(तीन) Ǔनयोिजत होने वाले/Ǔनयोिजत ठेका Įͧमकɉ का Þयौरे (काय[वार यǑद अनु£िÜत

अपेͯ¢त है)

काय[¢ैğɉ

काय[

राç Ěȣय

काय[

पूराहोने कȧ ĤǓतç ठानका नाम साइट

Ĥभारȣ

का

è थान

का

नाम

औɮयोͬगक

वगȸकरण

के

आधार

पर

काय[कलाप

आरंभ

कȧ

Ǔतͬथ

Ǔतͬथ

िजसमे

ठेका

Įͧमक Ǔनयोिजत

है/ होने के ͧलए

Ĥè ताͪवत है

का

नाम,

पता

ईमेल

आईडी

1

2

3

4

5

6

5. ͩकसी Ǒदन ĤǓतç ठान मɅ Ǔनयोिजत होने के ͧलए Ĥè ताͪवत कामगारɉ कȧ अͬधकतम संÉ या

24

6. अनु£िÜत शुã क कȧ राͧश आईएनआर (लेनदेन आईडी)

7. सुर¢ा जमा राͧश : आईएनआर (लेनदेन आईडी)

(चार) ĤǓतç ठानɉ का Þ यौरे िजनके ͧलए कॉमन अनु£िÜत अपेͯ¢त है (यǑद आवेदन कर रहे है)

ĤǓतç ठान

का

Ĥकार

ĤǓतç ठान

का

नाम

एवं पता

ĤǓतç ठान

मɅ

ͩकए

जा

रहे

काय[ कȧ ĤकृǓत

(दो)राç Ěȣय

औɮयोͬगक

वगȸकरण

के

आधार

पर

काय[कलाप

काय[ आरंभ

होने

कȧ

Ǔतͬथ

è थाई

ĤǓतç ठान

या

काय[

पूण[

होने

कȧ

संभाͪवत

ताǐरख

Ǔनयोिजत

/Ǔनयोिजत

करने

के

ͧलए

Ĥè ताͪवत

कम[चारȣयɉ

कȧ

अͬधकतम

संÉ या

पंजीकरण

संÉ या यǑद

ĤाÜ त

कर

ͧलया गया

है,

तो

उसका

Þ यौरा

1

2

3

4

5

6

7

ठेकेदार के हè ता¢र

(ई-हè ता¢र/उीएससी)

ǑटÜपणी: यह Įम सुͪवधा पोट[ल पर ऑनलाईन आवेदन का सारांश है।

अनु£िÜत के नवीकरण के ͧलए आवेदन

1. अनु£िÜत संÉ या Ǒदनांक

2. एलआईएन और पैन

3. ĤǓतç ठान का नाम और पता

4. पूव[ अनु£िÜत कȧ समािÜत कȧ Ǔतͬथ

5. È या ǓनयɉÈ ता/ठेकेदार का अनु£िÜत è थͬगत ͩकया गया था

6.

जमा

ͩकए

गए

शुã क

का

Þ यौरा

(ई

भुगतान

ĤािÜत

संलÊ न

करɅ)

राͧश

.........................भुगतान कȧ ताǐरख ǓनयोÈ ता/ठेकेदार का ई हè ता¢र/ͫडिजटल हè ता¢र

Ǒदनां क अनु£िÜत के संशोधन के ͧलए आवेदन

1. अनु£िÜत संÉ या Ǒदनांक

2. एल आई एन और पेन

3. ĤǓतç ठान का नाम और पता

4. Þयौरे िजसके ͧलए संशोधन मांगा गया है

(क) वत[मान मɅ Ǔनयोिजत कामगारɉ के अͬधकतम संÉ या (Ǔनयोिजत होने वाले कामगारɉ कȧ

अͬध क संÉ या मɅ बढोतरȣ है तो ͪवͬध के अनुसार अǓतǐरÈ त शुã क सुर¢ा जगा भरने कȧ

आवæ यकता होगी)

(ख) ई भुगतान के माÚ यम से ͩकए गए भुगतान शुã क कȧ तारȣख का Þ यौरा जारȣ ͩकए गए

अनु£िÜत मɅ अपेͯ¢त संशोधन का Þयौरे (अपेͯ¢त संशोधन के Ĥमाण मɅ आवæ यक दè तावेज

अपलोड ͩकया जाए)

Ǒदनांक

Ǔन योÈ ता ठेकेदार का ई-हè ता¢र/ͫडिजटल हè ता¢र

ĤǾप – 17

(Ǔनयम 81)

अनु£िÜत ĤǾप

å यावसाǓयक सुर¢ा, è वाè Ø य और काय[ दशाएं संǑहता 2020 और इसके अंतग[त बने Ǔनयमेां के

Ĥावधानɉ के अÚ यधीन उिãलͨखत सीमाओं के अंतग[त ĤǓतç ठान के Ǿप मɅ उपयोग के ͧलए

अनु£िÜत संÉ या......................... पंजीकरण संÉ या..................... पंजीकरण कȧ

तारȣख................

..........................................................................को एतɮवारा अनु£िÜत Ǒदया जाता है

िजसे.....................................................................पǐरसर के Ǿप मɅ जाना जाता है

जो.....................................................................................................मɅ िèथत है।

................20.

Đम

संÉ या

जारȣ

करने कȧ

अवͬध

के

ͧलए

ͪवͬधमाÛय

ͩकसी

एक

शुã क

भुगतान

कȧ

तारȣख

ͪवलंब से

भुगतान

के

ͧलए

भुगतान

कȧ

तारȣख

जारȣ

करने

वाले

Ǒदन मɅ संͪवदा

Įͧमक/कम[कार

ͩक अͬधकतम

संÉया

अǓतǐरÈ त

शुã क

Ĥाͬधकारȣ

के

हè ता¢र

संशोधन

संशोͬधत

ͩकए

जाने का वष[

ͩकसी

एक Ǒदन

मɅ

ठेका

Įͧमक/कामगारɉ

कȧ

अͬधकतम

संÉ या

संशोधनशुã कके

भुगतान

कȧ

तारȣख

भुगतान

कȧ

तारȣख

जारȣ

करने वाले

Ĥाͬधकारȣ

के

हè ता¢र

ĤǾप –18

(Ǔनयम 91)

संͪवदा कम[चारȣ का अनुभव Ĥमाणपğ

िजससे भी संबंͬधत हो

1. संͪवदाकार/ǓनयोÈता का नाम

2. संͪवदाकार/ǓनयोÈता कȧ एलआईएन/पेन कȧ संÉया

3. संͪवदाकार/ǓनयोÈता कȧ ई-मेल आईडी

4. संͪवदाकार/ǓनयोÈता कȧ मोबाइल संÉया

5. काय[ कȧ ĤकृǓत और èथान

6. मुÉय ǓनयोÈता का नाम

7. मुÉय ǓनयोÈता कȧ एलआईएल/पेन कȧ संÉया

8. मुÉय ǓनयोÈता कȧ ई-मेल आईडी

9 मुÉय ǓनयोÈता कȧ मोबाइल संÉया

10 कामगार का नाम

11 यूएएन/ आधार संÉया

12 मोबाइल संÉया

13 कम[चारȣ रिजèटर मɅ Đम संÉया

14 बोड[ कȧ पंजीकरण संÉया, Ǒदनांक और नाम यǑद भवन और अÛय संǓनमा[ण कामगार लाभाथȸ के Ǿप

मɅ पंजीकृत है

15 रोजगार कȧ कालावͬध

16 पद

ठेकेदार कȧ मुहर सǑहत हè ता¢र

जो भी लागू नहȣं हो वेा काट दɅ।

ĤǾप –19

(Ǔनयम 97)

Ǔनमा[ता और Įå य-Ǻç य कामगार के मÚ य समझौता

Ĥथम भाग मɅ मैसस[ के मÚ य................................काया[लय मɅ इस Ǒदन ..............माह

.......वष[ (Ǔनमा[ता के Ǿप मɅ इसके बाद संदͧभ[त ͩकया जाता है) समझौता ͩकया जाता है और

दूसरɅ भाग मɅ Įी..............के पुğ/पुğी/प× नी..............(बाद मɅ ‘Įå य-Ǻæ य कामगार’ के Ǿप मɅ

संदͧभ[त) Ǔनवास.......................मे रहते है। ‘Ǔनमा[ता’ और ‘Įå य-Ǻæ य कामगार’ शÞ द उनके

उ× तराͬधकारȣ, Ĥशासन और कानूनी ĤǓतǓनͬध मɅ शाͧमल होगे।

अतएव यह समझौता इस Ĥकार है

1. यह ͩक दोनɉ प¢ इस बात पर सहमत है ͩक इस समझौते कȧ अवͬध Įå य-Ǻæ य काय[ के

पूरा होने तक कȧ तारȣख से होगी और यह अवͬध अनुगामी महȣनɉ से अͬधक नहȣं होगी।

2. यह Įå य–Ǻæ य कामगार è टूͫडयɉ, è थान या काय[ è थल मे, Ǔनमा[ता ɮवारा ͧलͨखत सूचना या

ͧलͨखत Ǿप मɅ उसके ɮवारा अͬधकृत å यिÈत ɮवारा जैसा मामला हो, उसकȧ ͪपछलȣ काय[ कȧ

आवæ यकता के अधीन और उसकȧ सहमǓत पर , उसके संबंͬधत काय[ पर यथासमय जब उसकȧ

आवæयकता होगी उपिèथत होने के ͧलए सहमत होता है।

3. यह Įå य-Ǻæ य सेवाओं के ͪवसंगǓत के Ǿप मɅ, पूवȾÈ त Ǿप मɅ, Ǔनमा[ता भुगतान करने के

ͧलए सहमत है इस समझौते पर हè ता¢र करने और Įå य-Ǻæ य कामगार................Ǿपये

(Ǿपये.................... )कȧ राͧश ĤाÜ त करने के ͧलए सहमत है और समान ͩकæ तɉ

मɅ................Ǿपये का अͬĒम शेष ...............................देय है।

4. यह ͩक Įå य- Ǻæ य उ× पादन Ǔय द Ǔनधा[ǐरत अवͬध के भीतर पूरा नहȣं होने पर और Ǔनमा[ता

को अभी भी Įå य-Ǻæ य कामगार कȧ सेवाओं कȧ जǾरत है ताͩक Įå य-Ǻæ य उ× पादन को पूरा

ͩकया जा सके और Ǔनमा[ता भुगतान करने के ͧलए सहमत है तथा Įå य- Ǻæ य कामगार Ĥो-

राहा के आधार पर अǓतǐरकत पाǐरĮͧमक ĤाÜ त करने के ͧलए सहमत होता है, जो उ× पादन के

पूरा होने तक, उपर Ǒदए गए खंड 3 कȧ तरह से देय होगा।

5. यǑद ͩक उपयु[Èत खंड 1 और 4 मɅ Ǔनधा[ǐरत अवͬध कȧ तुलना मɅ Įå य-Ǻæय कामगार का

काय[ समय से पहले पूण[ हो जाता है तो Ǔनमा[ता Įåय Ǻæय कामगार का पूण[ भुगतान करेगा

तथा रȣ-ǐरकॉͫडɍग काय[ / सɅसर के शुǾ होने से पहले, जो भी पहले हो शेष राͧश का पूरा भुगतान

करेगा।

6. यǑद आवæयक हो तो Įम-Ǻæय कामगार -

(क) जैसा मामला हो Ĥारंͧभक काय[ के ͧलए पूव[ कȧ पालȣ मɅ Ǔनधा[ǐरत समय से पहले èटूͫडयो,

èथान या काय[-èथान मɅ आना और उस िèथǓत मɅ, उसे Ǔनमा[ता ɮवारा ऐसी Ĥारंͧभक उपिèथǓत

के ͧलए ĤǓत घंटे या उसके भाग..... Ǿ. कȧ दर से अǓतǐरÈत मजदूरȣ का भुगतान ͩकया जाएगा।

(ख) यǑद वह एक घंटे के ͪवराम के साथ, काय[Ǒदवस से परे काम करना जारȣ रखता है और उस

िèथǓत मɅ, Ǔनमा[ता को सुͪवधाओं के अǓतǐर¢ घंटो के दौरान काम के ͧलए उसे .........Ǿपये कȧ

दर रो मजदूरȣ का भुगतान और जलपान, और पǐरवहन सुͪवधा Ĥदान ͩकया जाएगा।

8. यह ͩक Ǔनमा[ता और Įåय -Ǻæय कामगार के ĤǓतǓनͬध संगठनɉ के बीच ɮͪवप¢ीय

åयवèथाओं ɮवारा Ĥथागत या Ǔनधा[ǐरत के अनुसार Ǔनमा[ता डयूटȣ पर ǐरपोट[ करने के ͧलए

पǐरवहन और भोजन या याğा भƣे का भुगतान और डयूटȣ पर भोजन भƣे उपलÞध करेगा।

9. यह ͩक Ǔनमा[ता सभी याğा और आवास खचȾ, ͩकरायɉ, भोजन कȧ लागत और ऐसे अÛय

Ĥथागत भƣे का भुगतान करेगा जब Įåय-Ǻæय कामगारɉ को बाहरȣ èथल पर काम करना

आवæयक होती है।

10. इस समझौते के तहत, Ǔनमा[ता को Įåय-Ǻæय कामगार उसके रोजगार/काय[ कȧ अवͬध के

दौरान हुई दुघ[टना के ɮवारा हुई मृ×यु सǑहत उस åयिÈत कȧ कोई भी चोट या ¢Ǔत के ͧलए का

बीमा कराना होगा।

11. जहां आग, दंगा, ĤाकृǓतक आपदा, साव[जǓनक Ĥाͬधकरण के आदेश या उसके Ǔनयंğण से परे

ͩकसी अÛय कारण से Ǔनमा[ता को Įåय-Ǻæ य के उ×पादन बढने से रोका जाता है: -

(क) उ×पादन Ǔनलंǒबत होने कȧ िèथǓत मɅ उ×पादन के Ǔनलंबन कȧ अवͬध के दौरान वह इस

समझौते के संचालन को Ǔनलंǒबत करने का हकदार होगा। Ǔनमा[ता Įå य-Ǻæय कामगार पर इस

तरह के Ǔनलंबन के बारे मɅ सूचना देने का काम करेगा और इस तरह के नोǑटस कȧ सेवा कȧ

तारȣख तक अपने ऊपरसभव देय का भुगतान करेगा। ͩफãम पर काम ͩफर से शुǾ करने पर, यह

समझौता पुनजȸͪवत हो जाएगा और Ǔनलबन अवͬध को छोड़कर खंड । मɅ Ǔनधा[ǐरत अवͬध के

ͧलए माÛय रहेगा; या

(ख) वह पूरȣ तरह से उ×पादन बंद होने कȧ िèथǓत मɅ, उ×पादन कȧ समािÜत से इस समझौते को

समाÜत करने का हकदार होगा। Ǔनमा[ता Įåय Ǻæय कामगार पर इस तरह कȧ समािÜत कȧ

सूचना देने के ͧलए एक नोǑटस जारȣ करेगा और समािÜत के समय Įåय-Ǻæय कामगार के सभी

राͧश का भुगतान करेगा।

12. यǑद Ǔनमा[ता इस समझौते के तहत आवæयक सेवाओं को करने के ͧलए Įåय-Ǻæय कामगार

के कत[åयɉ के Ǔनçपादन या उसकȧ अǓनÍछा के संबंध मɅ अÛय कारणɉ से अपने काय[काल कȧ

समािÜत से पहले इस समझौते को समाÜ त करने कȧ इÍछा रखता है, तो Ǔनमा[ता केवल अनुबंध

कȧ Ǔनधा[ǐरत राͧश के शेष राͧश के भुगतान पर ऐसा करने का हकदार होगा। Įåय-Ǻæय कामगार

को ऐसे भुगतान के बाद हȣ, Ǔनमा[ता को उसके èथान पर ͩकसी अÛय Įåय-Ǻæय कम[चारȣ को

ǓनयुÈत करने के ͧलए अͬधकार Ǒदया जाएगा।

13. यह ͩक Ǔनमा[ता के पास यह अͬधकार होगा ͩक वह अपने कत[åयɉ के पालन या समझौते के

तहत आवæयक सेवा करने के ͧलए उसकȧ अǓनÍछा के संबंध मɅ Įåय-Ǻæय कामगार कȧ ओर मɅ

कदाचार के आधार पर इस समझौते को समाÜत कर दे, समािÜत के समय राͧश के Įåय-Ǻæय

कामगार को भुगतान, Įå य-Ǻæय कामगार के ऑͫडयो-ͪवजुअल मɅ कुल काम और समझौते के

समापन कȧ तारȣख तक पूरा होने वाले काय[ को Úयान मɅ रखते हुए गणना कȧ गई। इस खंड के

तहत समािÜत तब तक नहȣं कȧ जाएगी, जब तक ͩक Ǔनमा[ता Įåय-Ǻæय कामगार के ͨखलाफ

Ǔनमा[ता के आरोपɉ को एक मंच से पहले Ĥदान नहȣं ͩकया जाता है िजसमɅ उ×पादक संगठन के

ĤǓतǓनͬध और Įåय-Ǻæय कामगार का संगठन समान है िजसमɅ Ǔनमा[ता और Įåय-Ǻæय शाͧमल

हɇ Đमशः Įåय-Ǻæय कामगार हो सकता है। मंच का Ǔनण[य दोनɉ प¢ɉ के ͧलए बाÚयकारȣ होगा।

जब फोरम ने इस तरह कȧ समािÜत के प¢ मɅ Ǔनण[य Ǒदया हो और Įåय Ǻæय कामगार को

उसके सभी बकाया का भुगतान करने के बाद हȣ Ǔनमा[ता इस समझौते के ͧलए नौकरȣ के ͧलए

एक अÛय Įåय-Ǻæय कामगार को संलÊन कर सकता है।

14. इस समझौते कȧ समयपूव[ समािÜत के मामले मɅ, यह Ǔनमा[ता का ͪवकãप होगा ͩक वह

Įåय-Ǻæय कामगार के काम को Įåय-Ǻæय मɅ बनाए रखे या नहȣं, साथ हȣ यह ͪवकãप होगा

Įåय-Ǻæय कामगार ͩफãम के Đेͫडट ͨखताब पर जाने के ͧलए अपने नाम कȧ अनुमǓत देता है

या नहȣं।

15. यह ͩक Ǔनमा[ता के पास èĐȧन पर Įåय-Ǻæय कामगार के åयिÈत×व का ĤǓतǓनͬध×व करने

का तरȣका तय करने का अͬधकार होगा, उसके कपडे, मेकअप और हेयर èटाइल और Įåय-Ǻæय

कामगार पूरȣ तरह से और èवेÍछा से पालन करɅगे इस संबंध मɅ Ǔनमा[ता कȧ Ǒदशा, बशतȶ ͩक इस

संबंध मɅ Ǔनमा[ता कȧ आवæयकताओं को Įå य-Ǻæय कामगार को सुͬचत ͩकया गया हो और उसके

ɮवारा èवीकार ͩकया गया हो।

16. यह ͩक Įåय-Ǻæय कामगार इस बात से सहमत है ͩक वह अपनी सेवाओं को सव[Įेçठ Ǿप

से अपनी ¢मता इस तरह Ĥèतुत करेगा/करेगी जैसे ͩक Ǔनमा[ता था जैसा ͩक Įåय-Ǻæय के

Ǔनदेशक Ǔनदȶश देता हɇ और सभी उͬचत Ǔनदȶशɉ का पालन करɅ जो वह ͩफãम के Ǔनमा[ण के

ͧलए कर सकते हɇ।

17. यह ͩक Ǔनमा[ता को सभी याğा और आवास खच[, ͩकराए, भोजन कȧ लागत और ऐसे अÛय

भƣɉ जो Ĥथागत होते हɇ के ͧलए भी भुगतान करना होगा, , जब Įåय-Ǻæय कामगार को èथान

पर काम करना आवæयक होता है।

18. इस समझौते के तहत Ǔनमा[ता को Įåय- Ǻæय कामगार उसके रोजगार उसके काय[ कȧ

अवͬध के दौरान हुई दुघ[टना के ɮवारा हुई मृ×यु सǑहत उस åयिÈत कȧ कोई भी चोट या ¢Ǔत

के ͧलए का बीमा कराना होगा।

19. जहा Ǔनमा[ता को आग, दंगा, ĤाकृǓतक आपदा, साव[जǓनक Ĥाͬधकरण के आदेश या उसके

Ǔनयंğण से परे ͩकसी अÛय कारण से Įå य-Ǻæय के ĤोडÈ शन को आगे बढने रोक सकता है।

(क) उ×पाद Ǔनलंǒबत होने कȧ िèथǓत मɅ उ×पादन के Ǔनलंबन कȧ अवͬध के दौरान, उसे इस

समझौते के संचालन को Ǔनलंǒबत करने का हकदार होगा। Ǔनमा[ता Įåय-Ǻæ य कामगार पर इस

तरह के Ǔनलंबन के बारे मɅ सूचना देने का काम करेगा और इस तरह के नोǑटस कȧ सेवा कȧ

ताǐरख तक अपने सभी भुगतान करेगा। ͩफãम पर काम ͩफर मे शुǾ करने पर, यह समझौता

पुनजȸͪवत हो जाएगा और Ǔनलंबन अवͬध को छोडकर खंड। मɅ Ǔनधा[ǐरत अवͬध के ͧलए माÛय

रहेगा; या

(ख) वह पूरȣ तरह मे उ×पादन बंद होने कȧ िèथǓत मɅ, उ×पादन कȧ समािÜत से इस समझौते को

समाÜ त करने का हकदार होगा। Ǔनमा[ता Įåय-Ǻæ य कामगार पर इस तरह कȧ समािÜ त कȧ

सूचना देने के ͧलए एक नोǑटस जारȣ करेगा और समािÜत के समय Įåय-Ǻæय कामगार के सभी

राͧश, का भुगतान करेगा।

20. यǑद Ǔनमा[ता इस समझौते के तहत आवæयक सेवाओं को करने के ͧलए Įåय-Ǻæय कामगार

के कत[åयɉ के Ǔनçपादन या उसकȧ अǓनÍछा के संबंध मɅ अÛय कारणɉ से अपने काय[काल कȧ

समािÜत से पहले इस समझौते को समाÜत करने कȧ इÍछा रखता है, तो Ǔनमा[ता केवल अनुबंध

कȧ Ǔनधा[ǐरत राͧश के शेष राͧश के भुगतान ऐसा करने कȧ हकदȣर होगा। Įå य-Ǻæ य कामगार को

ऐसे भुगतान के बाद हȣ, Ǔनमा[ता को न उसके è थान पर ͩकसी अÛय Įåय-Ǻæय कम[चारȣ को

ǓनयुÈत करने के ͧलए अͬधकार Ǒदया जाएगा।

21. Ǔनमा[ता के पास यह अͬधकार होगा ͩक वह अपने कत[åयɉ के पालन या समझौते के तहत

आवæयक सेवा करने के ͧलए उसकȧ अǓनÍछा के संबंध मɅ Įåय-Ǻæय कामगार कȧ ओर से

कदाचार के आधार पर इस समझौते को समाÜत कर दे, समािÜत के समय राͧश के Įå य- Ǻæय

कामगार भगतान, Įåय-Ǻæय कामगार के ऑͫडयो-ͪवजुअल मɅ कुल काम और इस समझौते के

समािÜत कȧ तारȣख तक पूरा होने वाले काय[ को Úयान मɅ रखते हुए गणना कȧ गई। इस खंड के

तहत समािÜत मɅ रखते तक नहȣं कȧ जाएगी, जब तक ͩक Ǔनमा[ता Įå य-Ǻæय कामगार के

ͨखलाफ Ǔनमा[ता के आरोपɉ को एक मंच से पहले Ĥदान नहȣं ͩकया जाता है िजसमɅ उ×पादक

संगठन के ĤǓतǓनͬध और Įåय-Ǻæय कामगार का संगठन समान है िजसमɅ Ǔनमा[ता और Įå य-

Ǻæय शाͧमल हɇ Đमशः Įåय-Ǻæय कामगार हो सकता है। मंच का Ǔनण[य दोनɉ प¢ɉ के ͧलए

बाÚयकारȣ होगा। जब फोरम ने इस तरह कȧ समािÜत के प¢ मɅ Ǔनण[य Ǒदया हो और Įåय-Ǻæय

कामगार को उसके सभी बकाया का भुगतान करने के बाद हȣ Ǔनमा[ता इस समझौते के ͧलए

नौकरȣ के ͧलए एक अÛय Įåय Ǻæय कामगार को संलÊन कर सकता है।

22. इस समझौते कȧ समयपूव[ समािÜत के मामले मɅ, यह Ǔनमा[ता का ͪवकãप होगा ͩक वह

Įåय-Ǻæय कामगार के काम को Įåय-Ǻæय मɅ बनाए रखे या नहȣं, साथ हȣ यह ͪवकãप होगा

Įåय-Ǻæय कामगार ͩफãम के Đेͫडट ͨखताब पर जाने के ͧलए अपने नाम कȧ अनुमǓत देता है

या नहȣं।

23. यह ͩक Ǔनमा[ता के पास èĐȧन पर Įåय-Ǻæय कामगार के åयिÈत×व का ĤǓतǓनͬध×व करने

का तरȣका तय करने का अͬधकार होगा, उसके कपडे, मेकअप और हेयर èटाइल और Įåय-Ǻæय

कामगार पूरȣ तरह से और èवेÍछा से पालन करɅगे इस संबंध मɅ Ǔनमा[ता कȧ Ǒदशा, बशतȶ ͩक इस

संबंध मɅ Ǔनमा[ता कȧ आवæयकताओं को Įåय Ǻæय कामगार को सूͬचत ͩकया गया हो और

उसके ɮवारा èवीकार ͩकया गया हो।

24. यह ͩक Įåय-Ǻæय कामगार इस बात से सहमत है ͩक वह अपनी सेवाओं को सव[Įेçट Ǿप

से अपनी ¢मता इस तरह Ĥèतुत करेगा/करेगी जैसे ͩक Ǔनमा[ता या जैसा ͩक Įåय-Ǻæय के

Ǔनदेशक Ǔनदȶश देता हɇ और सभी उͬचत Ǔनदȶशɉ का पालन करɅ जो बह ͩफãम के Ǔनमा[ण के

ͧलए कर सकते हɇ।

25. यह ͩक Įå य-Ǻæय कामगार èटूͫडयो, èथान या काय[ èथल के सभी Ǔनयमɉ का जैसा भी

मामला हो पालन करेगा।

26. यह ͩक Ǔनमा[ता Įåय-Ǻæय कामगार के ͧलͨखत Ǿप मɅ सहमǓत के ǒबना ͩकसी अÛय

åयिÈत को इस समझौते के लाभ को असाइन या Ěांसफर नहȣं करेगा।

27. यह ͩक कम[चारȣ भͪवçय Ǔनͬध और ͪवͪवध Ĥावधान अͬधǓनयम, 1952 के Ĥावधान इस

समझौते पर लागू हɉगे।

28. यह ͩक Ǔनमा[ता Įåय-Ǻæय कामगार कȧ पूव[ अनुमǓत के ǒबना, इस समझौते के तहत Įåय-

Ǻæय कामगार के अलावा ͩकसी भी ͩफãम मɅ Įå य -Ǻæ य कामगार के काम का उपयोग नहȣं

करेगा।

दोनɉ प¢ɉ ने एक-दूसरे कȧ उपिèथǓत मɅ और गवाहɉ कȧ उपिèथǓत मɅ उपरोÈत Ǔतͬथ, माह और

वष[ पर इस समझौते को èवीकार ͩकया है।

1.सा¢ी Ǔनमा[ता नाम और पता

2. सा¢ी Įåय-Ǻæय कामगार नाम और पता

ĤǾप –20

(Ǔनयम 99, 114)

अनु£िÜत के ͧलए आवेदन

अनु£िÜत/अनु£िÜतका नवीनीकरण/अनु£िÜत मɅ संशोधन के ͧलए ऑनलाइन आवेदन Įम

मंğालय, छƣीसगढ़ शासन

ĤǓतç ठान कȧ Ǿपरेखा:

Įम पहचान संÉ या

Ǒदनांक

पावती सं...............................................

आवेदन कȧ Ǔतͬथ............................................

(एक) 1. ĤǓतç ठान का Þयौरे िजसके ͧलए अनु£िÜत अपेͯ¢त है

2. ĤǓतç ठान का नाम

3. ĤǓतç ठान का पता

(क) ईमेल आईडी सǑहत मुÉ य काया[लय का नाम-

(ख) ईमेल आईडी सǑहत Ǔनगͧमत काया[लय का नाम-

4. दूरभाष संÉ या

5. राç Ěȣय औɮयोͬगक वगȸकरण के आाधार पर काय[कलाप: (Ǒदए गए लागू समीƣ

काय[कलापɉ को चुनɅ)

6. ͪवͧशç ठ एनआईसी संǑहता का Þ यौरा

7. मुÉय ĤǓतç ठान मɅ ͩकए जा रहे काय[ कȧ ĤकृǓत

8 ĤǓतç ठान के पहचानकता[ का (चुने) ई- हè ता¢र/ͫडिजटल हè ता¢र

(दो) ǓनयोÈ ता का Þयौरे

1.

ǓनयोÈ ता/अͬधभोगी

(कारखाने

के

Ĥकरण

मɅ)

का

पूरा

नाम...........................................ĤǓतष् ठान के साथ संबंध

2. ǓनयोÈ ता/अͬधभोगी (कारखाने के Ĥकरण मɅ ) का पूरा पता

3. ǓनयोÈ ता/अͬधभोगी (कारखाने के Ĥकरण मɅ ) कȧ ईमेल आईडी

4.ǓनयोÈ ता/अͬधभोगी (कारखाने के Ĥकरण मɅ ) का मोबाइल नंबर

तीन. कारखानो के ͧलए

ͩकसी

Ǒदन

Ǔनयोिजत

होने

वाले कामगारɉ कȧ

संÉया

कुल èथाͪपत अæव

शिÈत

ͪवǓनमा[ण ĤͩĐया Èया पǐरसंकटमय

ĤͩĐया

या

खतरनाक

ĤͩĐया

अंतव[ͧलत है

संभालने

व

संͬĒǑहत ͩकए जाने

वाले रसायन का

नाम एवं माğ

(अ) ठेका Įͧमक

(ब

)अंतररािÏयक

Ĥवासी कामगार

(स ) अÛय

कुल

1

2

3

4

5

पǐरसर या भवन

के

माͧलक

का

नाम

Ĥवंधक

का

पूरा

नाम

व

पता

मोबाइल

नंबर

सǑहत

नÈशा अनुमोदन

का

Đमांक

व

Ǒदनांक

लाइसेÛस

शुãक

राͧश

चालान

Đमांक

तथा Ǒदनांक

6

7

8

9

10

(चार) बीड़ी और ͧसगार काय[ हेतु:

Ǔनयोजक

के

ͪवƣीए

संसाधन

(जैसे

चल

एवं

अचल संपͪƣ, बɇक

संदभ[,

आयकर

èवǓनधा[रण)

Èया Ǔनयोजक Ěेड

एंड

मचɏडाइज

माÈस[

एÈट,

1958

के

तहत

पंजीकृत Ěेड माक[

धारȣ है

उɮयोग मɅ

Ǔनयोजक

का

पूव[

अनुभव

औɮयोͬगक पǐरसर

मɅ

ͪपछले ͪवƣीए वष[ मɅ

बीड़ी या ͧसगार या दोनɉ

का कुल उ×पादन मूãय

Èया

औɮयोͬगक

पǐरसर ͩकसी पूव[

िèथत

औɮयोͬगक

पǐरसर के पǐरवत[न के

पǐरणामèवǾप है ,यǑद

हाँ तो इसका कारण

1

2

3

4

5

Èया आवेदन Ǒदनांक के

ठȤक बारह महȣने पहले

कȧ

कालावͬध

मɅ

आवेदक ɮवारा ͩकसी

औɮयोͬगक पǐरसर को

बंद ͩकया गया था; यǑद

ऐसा है तो इसका कारण

तàबाखू

आपूǓत[

का

İोत

Èया आवेदक ɮवारा

ͪवǓनͧम[त बीड़ी और

ͧसगार का ͪवĐय

और ͪवपणन èवंम

ɮवारा ͩकया जाएगा

अथवा

एंड

मचɏडाइज

माÈस[

एÈट,

1958

के

तहत पंजीकृत Ěेड

माक[

के

उपयोगकता[

या

कंपनी कȧ िèथǓत

मɅ Ǔनवेशक(कɉ) के

नाम व पते

ͩकसी

भी

Ǒदवस

Ǔनयोिजत होने वाले

कामगारɉ

कȧ

अͬध कतम संÉ या

(अ) ठेका Įͧमक

(ब)

अंतररािÏयक

Ĥवासी कामगार

(स) अÛय

èव×वधारȣ

ɮवारा

ͩकया जाएगा

कुल

6

7

8

9

10

ǓनयोÈता के हèता¢र (ई /ͫडिजटल हèता¢र )

ǑटÜपणी: यह आͬधकाǐरक पोट[ल पर ऑनलाईन आवेदन का सारांश है।

अनु£िÜत के नवीकरण के ͧलए आवेदन

1. अनु£िÜत संÉ या ...................... Ǒदनांक

2. रिजèĚेशन संÉ या ......................... Ǒदनांक

3. एलआईएन

4. ĤǓतç ठान का नाम और पता

5 पूव[ अनु£िÜत कȧ समािÜत कȧ Ǔतͬथ

6. È या ǓनयɉÈ ता/ठेकेदार का अनु£िÜत è थͬगत ͩकया गया था

7. जमा ͩकए गए शुã क का Þ यौरा (ई भुगतान ĤािÜत संलÊ न करɅ) राͧश .........................भुगतान कȧ

तारȣख ǓनयोÈ ता/ठेकेदार का ई हè ता¢र/ͫडिजटल हè ता¢र Ǒदनां क ..............................

अनु£िÜत के संशोधन के ͧलए आवेदन

1.अनु£िÜत संÉ या Ǒदनांक

2. रिजèĚेशन संÉ या .............. Ǒदनांक .....................

3. एल आई एन

4. ĤǓतç ठान का नाम और पता

5. Þयौरे िजसके ͧलए संशोधन मांगा गया है

ͩकसी भी

Ǒदवस

Ǔनयोिजत

होने वाले

कामगारɉ

कȧ

अͬध कतम

संÉ या

कुल

èथाͪपत

अæव

शिÈत

ͪवǓनमा[ण

ĤͩĐया

अͬधभोगी/ǓनयोÈता

का नाम

पǐरसर के पते मɅ सुधार बीड़ी एवं ͧसगार काय[

मɅ Ĥèताͪवत संशोधन

(क) ई भुगतान के माÚ यम से ͩकए गए भुगतान शुã क कȧ तारȣख का Þ यौरा

(ख) जारȣ ͩकए गए अनु£िÜत मɅ अपेͯ¢त संशोधन का Þयौरे (अपेͯ¢त संशोधन के Ĥमाण मɅ आवæ यक

दè तावेज अपलोड ͩकया जाए)

ǓनयोÈता/संͪवदाकार के आवेदन ͩक तारȣख

ई-हèता¢र/ͫडिजटल हèता¢र

ĤǾप –21

(Ǔनयम 101)

अनु£िÜत ĤǾप

å यावसाǓयक सुर¢ा, è वाè Ø य और काय[ दशाएं संǑहता 2020 और इसके अंतग[त बने Ǔनयमɉ के

Ĥावधानɉ के अÚ यधीन उिãलͨखत सीमाओं के अंतग[त ĤǓतç ठान के Ǿप मɅ उपयोग के ͧलए

अनु£िÜत संÉ या.........................पंजीकरण संÉ या....................पंजीकरण कȧ तारȣख................

..........................................................................को एतɮवारा अनु£िÜत Ǒदया जाता है

िजसे.....................................................................पǐरसर के Ǿप मɅ जाना जाता है

जो.....................................................................................................मɅ िèथत है।

................20. जारȣ करने वाला Ĥाͬधकारȣ

Đम

संÉ या

जारȣ

करने कȧ

अवͬध

केͧलएवैध

शुã क

चालान

Đमांक

व

भुगतान कȧ तारȣख

जारȣ करने

वाले

Ĥाͬधकारȣ

के

हè ता¢र

ͩकसी भी Ǒदवस

Ǔनयोिजत

होने

वाले कामगारɉ कȧ

अͬध कतम संÉ या

कुल

èथाͪपत

अæव

शिÈत/

मेगावॉट

संशोधन

संशोͬधत

ͩकए

जाने

का वष[

के ͧलये वैध

ͩकसी

भी

Ǒदवस

Ǔनयोिजत होने

वाले कामगारɉ

कुल èथाͪपत

अæव शिÈत/

मेगावॉट

ͪवǓनमा[ण

ĤͩĐया

अͬधभोगी/ǓनयोÈता

का नाम

कȧ अͬधकतम

संÉ या

1

2

3

4

5

6

सुधार ͩकया गया पता

बीड़ी एवं ͧसगार काय[ मɅ संशोधन

जारȣ

करने

वाले

Ĥाͬधकारȣ के हè ता¢र

7

8

9

ĤǾप-22

(Ǔनयम-107)

Ǔनण[य या आदेश का ǐरकॉड[

1. अनुĐमांक

.................

2. आवेदन कȧ तारȣख

.................

3. आवेदकɉ के नाम या नाम,माता ͪपता,पता या पते या कुछ

या सभी दè तावेज

.................

4. ǓनयोÈ ता का नाम और पता

.................

5. ͪववाद का कारण

.................

6. पाǑट[यɉ कȧ याͬचका और उनकȧ परȣ¢ा ,यǑद कोई हो

.................

7. दè तावेज देखे

.................

8. साê य का सार

.................

9. उसके Ǔनçकष[ और उसका संͯ¢Ü त Þयौरे

.................

10.ͪवǓनæचय

.................

Ǒदनांक...........

हè ता¢र

ĤǾप-23

(Ǔनयम-111)

माͧसक ͪववरणी

1. औɮयोͬगक पǐरसर का नाम और पूरा डाक पता..................

2.अनु£िÜत Đमांक एवं जारȣ Ǒदनांक..................

3. माह िजससे ǐरटन[ संबंͬधत है..................

4. ǓनयोÈ ता का नाम..................

5. Ĥमुख ǓनयोÈ ता का नाम यǑद ǓनयोÈ ता, Ĥमुख ǓनयोÈ ता के ͧलए ठेकेदार के Ǿप मɅ काय[ का

रहा है.................

6. केÛ ġȣय उ× पाद शुã क ͪवभाग ɮवारा जारȣ कȧ गई बीडी और/या ͧसगार तंबाकू कȧ

माğा.................

7. Ĥमुख ǓनयोÈ ता ɮवारा आपूǓत[कȧ गई बीडी और/या ͧसगार तंबाकू कȧ माğा ..................

8. औɮयोͬगक पǐरसर मɅ ǓनयोÈ ता ɮवारा Ǔनͧम[त बीडी और /या ͧसगार कȧ संÉ या ..................

9. औɮयोͬगक पǐरसर के अǓतǐरÈ त अÛ य è थान जैसे अपने घरɉ मɅ काम करने वाले Įͧमकɉ

ɮवारा Ǔनͧम[त बीडी और /या ͧसगार कȧ संÉ या .................

10. ͪवĐय कȧ जाने वालȣ बीडी और/ या ͧसगार कȧ संÉ या .................

Ǒदनांक .................

ǓनयोÈ ता के हè ता¢र

ĤǾप-24

(Ǔनयम-111)

वाͪष[क ǐरटन[

1औɮयोͬगक पǐरसर का नाम और पता .................

2. अनु£िÜत Đमांक एवं जारȣ Ǒदनांक .................

3. ǓनयोÈ ता का नाम.................

4. Ĥमुख ǓनयोÈ ता का नाम यǑद ǓनयोÈ ता, Ĥमुख ǓनयोÈ ता के ͧलए ठेकेदार के Ǿप मɅ काय[ का

रहा है...................

5. औɮयोͬगक पǐरसर मɅ ĤǓतǑदन काय[रत Įͧमकɉ कȧ औसत संÉ या.................

पुǾष Įͧमक

मǑहला Įͧमक

ͩकशोर Įͧमक

कुल पुǾष Įͧमक संÉ या

कुल मǑहला Įͧमक संÉ या

6. Ǔनयोिजत गृह-कͧम[यɉ कȧ माͧसक औसत संÉ या .................

7. औɮयोͬगक पǐरसर मɅ साÜ ताǑहक सामाÛ य काय[ के घंटे.................

8. औɮयोͬगक पǐरसर मɅ वाͪष[क सामाÛ य काय[ के Ǒदवस.................

9. कैलɅडर वष[ के दौरान छुटटȣ का लाभ लेने वाले Įͧमकɉ कȧ संÉ या .................

ͩकशोर Įͧमक

(क)औɮयोͬगक पǐरसर मɅ Ǔनयोिजत.................

(ख) घर से काय[ करने वाले.................

ͩकशोर Įͧमकɉ के अलावा

(क) औɮयोͬगक पǐरसर मɅ Ǔनयोिजत.................

(ख) घर से काय[ करने वाले.................

10. वष[ मɅ मातृ× व Ǒहतलाभ लेने वालȣ मǑहला Įͧमक कȧ संÉ या ................

(क) औɮयोͬगक पǐरसर मɅ Ǔनयोिजत.................

(ख) घर से काय[ करने वाले.................

Ĥमाͨणत ͩकया जाता है ͩक उपरोÈ त जानकारȣ मेरे £ान और ͪवæ वास के अनुसार स× य है।

Ǒदनांक

हè ता¢र

ǑटÜपणी. – अध[ पालȣ या अध[ काय[ Ǒदवस से कम उपिèथǓत कȧ उपे¢ा कȧ जाएगी एवं अध[ पालȣ

या अध[ काय[ Ǒदवस से अͬधेक उपिèथǓत को पूण[ उपिèथǓत माना जावेगा

* वष[ मɅ दैǓनक उपिè थत Įͧमकɉ कȧ औसत संÉ या कȧ गणना हेतु वष[ के काय[ Ǒदवसɉ पर कुल

उपिèथǓत को वष[ मɅ काय[ Ǒदवसɉ कȧ संÉ या से ͪवभािजत कर ĤाÜ त कȧ जावेगी। अलग-अलग

पालȣ मɅ उपिèथǓत, जैसे रात और Ǒदन कȧ पालȣ,अलग-अलग ͬगनी जाएगी।

* औसत Įͧमकɉ कȧ गणना ͪपछले 12 माह मɅ गृह-कमȸ Ǔनयोजन पंजी मɅ दज[ Įͧमको कȧ कुल

संÉ या को ͪवभािजत कर ĤाÜ त कȧ जावेगी।

ᮧᱨप- 25

(िनयम-112)

गृह कमᱮ लॉग बुक

1.गृह कमȸ का नाम.................

2.गृह का पता जहां ͪवǓनमाण[ Ĥͩकया संचाͧलत है.................

3. माह.................

घर पर काम का Ǒहसाब

Ǒदनांक

Įͧमको को Ĥदाय ͩकया गया

कÍ चा माल

Įͧमक के हè ता¢र या

अंगूठे का Ǔनशान

ǓनयोÈ ता ɮवारा ĤाÜ तबीडी

कȧ संÉ या

तɅदू प× ता

तंबाकू

धागा

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

मानक बीडी कȧ अमानक बीडी या छट

Įͧमको को देय मजदूरȣ

Įͧमकɉ को भुगतान

संÉ या

बीडी कȧ संÉ या

मानक

बीडी हेतु

अमानक बीडी या छट

बीडी हेतु

मजदूरȣ

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Ǒदनांक

आज Ǒदनांक तक बकाया

मजदूरȣ(एǐरयस[)

Įͧमक के हè ता¢र या अंगूठे का

Ǔनशान

ǓनयोÈ ता के

हè ता¢र

(12)

(13)

(14)

(15)

ĤǾप-26

(Ǔनयम-112)

गृह कमȸ रोजगार पंजी

माह .....वष[...........

Ĥ× येक गृ ह कमȸ के संबंध के मɅ Ǔनͧम[त बीडी संÉ या उͬचत Ǔतͬथ के नीचे दशा[या जाना

चाǑहए

Įͧमक का

नाम

घर का

पता

भुगतान कȧ गई

मजदूरȣ

Ǒदनांक

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 to 31

(Ǔनयम-113)

बाहय काम का Ǒहसाब

औɮयोͬगक पǐरसर के बाहर काय[ करने हेतु शासकȧय आदेश Đमांक व Ǒदनांक.......

Ǒदनांक è थान जहां बाहय काय[ कȧ अनुमǓत है काय[ कȧ ĤकृǓतĮͧमक ĤकृǓत

ǐरमाक[

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

ĤǾप-28

(Rule-113)

गृह कमȸ लॉग बुक

1.गृह कमȸ का नाम.................

2.गृह का पता जहां ͪवǓनमाण[ Ĥͩकया संचाͧलत है.................

3. माह.................

घर पर काम का Ǒहसाब

Ǒदनांक

Įͧमको को Ĥदाय ͩकया गया

कÍ चा माल

Įͧमक के हè ता¢र या

अंगूठे का Ǔनशान

ǓनयोÈ ता ɮवारा ĤाÜ तबीडी

कȧ संÉ या

तɅदू प× ता

तंबाकू

धागा

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

मानक बीडी कȧ

संÉ या

अमानक बीडी या छट

बीडी कȧ संÉ या

Įͧमको को देय मजदूरȣ

Įͧमकɉ को भुगतान

मजदूरȣ

मानक

बीडी हेतु

अमानक बीडी या छट

बीडी हेतु

ĤǾप - 27

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Ǒदनांक

आज Ǒदनांक तक बकाया

मजदूरȣ(एǐरयस[)

Įͧमक के हè ता¢र या अंगूठे का

Ǔनशान

ǓनयोÈ ता के

हè ता¢र

(12)

(13)

(14)

(15)

ĤǾप - 29

(Ǔनयम 120 के तहत ͪवǑहत)

योÊ यता का Ĥमाण पğ- खतरनाक ĤͩĐयाओं के ͧलए

अनुĐमांक ...........................

परȣ¢ण का Ǒदनांक

कम[कार का नाम .....................................

आयु................. ͧलंग......................आधार Đमांक ...........................

ͪपता/पǓत का नाम.....................................

पता...................................

ĤǓतçठा का नाम, जहा वह Ǔनयोिजत होना चाहता/चाहती है................................................

काय[ का Ĥकार जहा वह Ǔनयोिजत होना चाहता/चाहती है................................................

यह Ĥमाͨणत ͩकया जाता है ͩक मेने उपरोÈ त å यिÈत का परȣ¢ण ͩकया है एव परȣ¢ण से

िजतना सुǓनिæचत ͩकया जा सके उसके अनुसार वह:-

Ǔनयोजन के ͧलए योÊ य

अè थायी Ǿप से अयोÊ य(तीन

माह पæ चात पुन: परȣ¢ण के

ͧलए लाया जा सकता है)

Ǔनयोजन के ͧलए अयोÊ य

अंǓतम Ĥमाण पğ का अनुĐमांक एवं Ǒदनांक यǑद जारȣ हो तो

ͬचͩक× सा अͬधकारȣ का परामश[

हè ता¢र/परȣ¢ण ͩकये गये å यिÈत के बाएं हाथ के अगुठे कȧ Ǔनशानी

ͬचͩक× सा अͬधकारȣ के हè ता¢र एवं मुġा

ĤǾप 30

(Ǔनयम 120 के तहत)

è वाè Ø य रिजè टर

कारखानɅ का नाम

Ēाम/शहर

Ǒदनांक 1 जनवरȣ .................. से Ǒदनांक 31 Ǒदसंबर.......................

अनुĐमांक

कारखाने

का

Đमांक

आधार

काड[

नं

ͧलंग

आयु

è वाè Ø य

पǐर¢ण

का Þयौरे

è वाè Ø य

पǐर¢ण का

Ĥकार

(Ǔनयोजन

के

पूव[/सामǓयक

è वाè Ø य

पǐर¢ण

का

पǐरणाम(योÊ य/

अयोÊ य)

अͬधसूचना

योÊ य

रोग

यǑद

पǐरलͯ¢त

हुआ हो तो

(हाँ/ना)

Ǔनयोजन

पǐरवत[न

अथवा

पुनव[सन

के ͧलए

परामश[

Ǒदया

गया

(हाँ/ना)

Ǔनयोजन

पǐरवत[न

अथवा

पुनव[सन

के ͧलए

परामश[

का

आधार

ͬचͩक× सा

अͬधकारȣ

के

हè ता¢र

ĤाǾप Đमांक 31

Ǔनयम 120 के अ धीन ͪवǑहत

धूल Ǔनç कष[ण Ĥणालȣ (डè ट एÈ ĚेÈ शन ͧसè टम) कȧ जाँच ǐरपोट[

1. Ĥणालȣ का Þयौरे

2. शीष[

)

हेड

(-

(क) शीष[

)

हेड

(

का Đमांक

(ख) पǐरĒǑहत संदूषण

)

कांटȣͬगनɅट केपचड[

(

(ग) पǐरĒहण वेग, (केपचउड[ å हेलाͩकटȣज पǐरकिãपत मूã य वाè तͪवक मूã य

वाèतͪवक मूãय (ͪवǓनǑद[çट ͩकए जाने ͫडफाइन वेãयु ǒबÛदुओ पर)

(घ) शीष[ पर पǐरसमाÜ त माğा (वाãयूम एÈझाèटेड हेड)

(ङ) शीष[ िèथर दबाव (हेड èटेǑटक Ĥेशर)

3. Ǔनà नͧलͨखत पर डाना गया कुल दबाव

)

टोटल Ĥेशर

( -

(क) जोड़

(ख) Ĥणालȣ के अÛ य ǒबÛ दु (ͪवǓनǑद[çट ͩकए जाए)

4. वाǑहनी मɅ वहन वेग

)

Ěांसपोट[ वेलाͧसटȣ इन डè ट

(

(वाहǓनयɉ के साथ ǒबÛदुओं पर

ͪवǓनǑद[çट ͩकया जावे)

5. वायु शोधक युिÈत ( एयर ÈलȣǓनंग ͫडåहाईÛग)

(क) ĤयुÈ त Ĥकार

(ख) å हेलाͧसटȣ एट एनलेट

)

Ĥवेश ɮवार पर वेग

(

(ग) Ĥवेश ɮवार िèथत दबाव (èटेǑटक Ĥेशर एट एनलेट)

(घ) Ǔनग[म ɮवार पर वेग

)

वेलाͧसटȣ Ĥेशर एट आउटलेट

(

(ङ) Ǔनग[म ɮवार पर िèथर दबाव

)

वेलाͧसटȣ Ĥेशर एट आउट लेट

(

6. पंखे -

(क) ĤयुÈ त Ĥकार

(ख) पǐरचाͧलत पाğा (åहाãयुम हेडãट)

(ग) िèथर दबाव (èटेटȣक Ĥेशर)

(घ) पंखे के Ǔनग[म पर डाला गया दबाव (Ĥेशर Ĝाप एट आउट लेट ऑफ़ फेन)

7. पंखे कȧ मोटर -

(क) Ĥकार

(ख) गǓत तथा अæ व शिÈत

8. उपयु[È त ͩकसी घटकɉ के परȣ¢ण के दौरान पाए गए दोषɉ, यǑद कोई हɉ, के Þ यौरे

मɇ Ĥमाͨणत करता हूँ ͩक आज तारȣख .........................मास ....................सन् ..........

को उÈ त धूल Ǔनç कष[ण Ĥणालȣ (डसट एÈ è ĚेÈ शन ͧसè टम) को पूण[त: साफ कर Ǒदया

गया (जहाँ तक उसके Ǔनमा[ण के अनुार अनुमत हɉ) उसे सà पूण[ परȣ¢ण के ͧलए पहुँच

योÊ य बना Ǒदया गया है। मɇ यह भी Ĥमाͨणत करता हूँ ͩक उÈ त तारȣख को मɇने उÈ त

धूल Ǔनç कष[ण Ĥणालȣ और उसके संघटकɉ तथा ͩफǑटंगɉ का पूण[त: परȣ¢ण ͩकया है और

यह मेरे परȣ¢ण कȧ सहȣ ǐरपोट[ है।

हè ता¢र ................................

अह[ता ....................................

पता ........................................

तारȣख ..................................

यǑद कàपनी के संगठन ɮवारा ǓनयुिÈत दȣ गई है, तो नाम एवम् पता दɅ।

अनुसूची – एक

Ǔनयम 1-ञ

भाग – एक

(क) ͪवषैले रसायन- रसायन िजनकȧ गंभीर ͪवषालुता का Ǔनà नͧलͨखत मान है और जो अपने

भौǓतक और रसायǓनक गुणɉ के कारण å यापक दुघ[टना पǐरसंकट पैदा करने के ͧलये सं¢म है-

अनुĐमांक माğा

ͪवषालुता कȧ

मुखीय माग[ चमा[या

माग[

ɮवारा

एलडी

(वरȣ¢ण पशुओं 50)

वरȣ¢ण

का

ͧम.Ēा./ͩक.Ēा. पशुओं

का

ͧम.Ēाम/ͩक.Ēा.

शारȣǐरक वजन

अंत:æ वसन माग[ ɮवारा

मÚ यम

धातक

सांġता,चार

घंटे)

एलसी

50

वरȣ¢ण

पशुओं

ͧमलȣĒाम/

लȣटर अंत:æ वसन

1.

अ× यंत ͪवषैला 50

200

0.1-0.5

2.

उÍ च ͪवषैला 51-500

201-2000

0.5-2.0

(ख) Ï वलनशील रसायन-

(एक) Ï वलनशील ग[स- रसायन जो सामाÛ य दाब पर गैसीय दशा मɅ और वायु ͧमͬĮत

ͩकये जाने पर Ï वलनशील हो जाते हɇ और िजनका सामाÛ य दाब पर È वथनांक 20 ͫडĒी

सेÛ टȣĒेड या उससे कम है।

(दो) उÍ च Ï वलनशील ġव- रसायन िजनका 23 ͫडĒी सेÛ टȣĒेड ĤÏ वलन ताप है और

िजनका È वथनांक सामाÛ य दाब् पर 20 ͫडĒीसेÛ टȣĒेड से अͬधक है।

(तीन) Ï वलनशील ġव-रसायन िजनका ĤÏ वलन ताप 65 ͫडĒी सेÛ टȣĒेउड से कम है और

जो दाब के अधीन वहाँ ġव बने रहते हɇ जहाँ ͪवͧशç ट Ĥसंè करण दशाएँजैसे उÍ च दाब और उÍ च

तापमान å यापक दुघ[टना पǐरसंकट पैदा कर सकती हɇ।

(ग)

ͪवè फोटक- रसायन िजनका Ï वाला, ऊç मा या फोटो रसायन संबंधी दशाओं के Ĥभाव

से ͪवè फोट हो सकता है या जो डाइनइĚोबेÛ जीन कȧ तुलना मे Ĥधात या घष[ण के

ͧलये अͬधक सुĒाहȣ है।

भाग – दो

पǐरसंकटमय एवं ͪवषेले रसायनɉ कȧ सूची

1. एसीटेिãड

2. एसीǑटक अàल

3. एसीǑटक एनǑहĜाईड

4. एसीटोन

5. एसीटोन साइनोहाइĜीन

6. एसीटोन थाइयोसेͧमकाबȶझाइड

7. एसीटोनाइĚाईल

8. एसीटाइͧलन

9. एसीटाइͧलन टेĚा È लोराइड

10. एĐोͧलन

11. एͩĐलमाईड

12. एͩĐलोनाइĚाइल

13. एͫडपोनाइĚाइल

14. आलͫडकाब[

15. आिã Ĝन

16. एͧलल एल् कोहल

17. एͧलल अमाइन

18. एͧलल È लोराइड

19. एã युͧमǓनयम

)

पावडर

(

20. एã युͧमǓनयम अजाईड

21. एã युͧमǓनयम बोरोहाइĜाइड

22. एã युͧमǓनयम È लोराइड

23. एã युͧमǓनयम Ýलेाराइड

24. एã युͧमǓनयम फोसफॅाइड

25. एमीनो डाइफेनाइल

26. एमीनɉ पायराडाइन

27. एमीनोफेनॉल2

-

28. एमीनोटेरȣग

29. एमीटोन

30. एमीटोन डायालेट

31. अमोǓनया

32. अमोǓनयम È लोरो Ü लेǑटनेट

33. अमोǓनयम नाइĚेट

34. अमोǓनयम नाइĚाइट

35. अमोǓनयम पाइĐेट

36. एनाबेसाइन

37. एनीलाईन

38. एनीलाइन 2,4,

6

-

Ěाइ ͧमथाइल

39. एÛ ĠाÈ वीनोन

40. एÛ टȣमोनी पेÛ टाÝलोराइड

41. एÛ टȣमाइͧसन ए

42. एएनटȣयू

43. आसȶǓनक पेÛ टोÈ साइड

44. आसȶǓनक ĚाइआÈ साइड

45. आसȶनस ĚाइÈ लोराइड

46. आरसाइन

47. एसफॉã ट

48. एिजनफो

-

इथाइल

49. एिजनफोस –ͧमथाइल

50. बेसीĚाͧसन

51. बेरȣयम एजाइड

52. बेरȣयम नाइĚेट

53. बेरȣयम नाइĚाइड

54. बेÛ जल È लोराइड

55. बेÛ जीनामाइन,3-ĚाइÝलोरोͧमथाइल

56. बेÛ जीन

57. बेÛ जीन सã फोनाइलÈ लोराइड

58. बेÛ जीन

.

1

-)

È लो

रोͧमथाइल

( -

4

नाइĚो

59. बेÛ जीन आसȶǓनक अà ल

60. बेÛ जीडाइन

61. बेÛ जीडाइन साã ट

62. बेÛ जीमीडेजाल.4 , 5

- डाइÈ लोरो-2(ĚाइÝलोरो ͧमथाइल)

63. बेÛ जोिÈवनोन

-

पी

64. बेÛ जोĚाइÈ लोराइड

65. बेÛ जोइल È लोराइड

66. बेÛ जोइल पेरोआÈ साइड

67. बेÛ जील È लोराइड

68. बेरȣͧलयम

)

पाउडर

(

69. बाइसाइÈ लɉ )

2 ,2,

1

( हेÜ टेन

-

2

-

काबȾनाइĚाइल

70. बायͩफनाइल

71. ǒबस

)

2

-

È लो

रोइथाइल

(

सã फा

इड

72. ǒबस

)

È लो

रोͧमथाइल

(

ͩकटोन

73. ǒबस (टेर-बुǑटल पेरोÈसील)

हेिÊजन

साइÈलो

74. ǒबस

)

टेरबुǑटलपेरोÈ सी

(

बुटेन

75. ǒबस (2,4, 6

- Ěाइͧमटरो ͩफनाइलेमाइन)

76. ǒबस

)

È लो

रोͧमथाइल

(

एथर

77. ǒबसमुथ और कंपाउÛ डस

78. ǒबसफेनाल –ए

79. ǒबटोè के नेट

80. बोरोन पाउडर

81. बोरोन ĚाइÈ लोराइड

82. बोरोन ĚाइÝलोराइड

83. बोरोन ĚाइÝलोराइड कोà प

.

ͪवथ मैͬथलेथर,1:1

84. Ħोमाइन

85. Ħोमाइन पेÛ टाÝलोराइड

86. ĦोमोÈ लोरोͧमथेन

87. Ħेामेाडाइलोन

88. बुटाडाइन

89. बुटेन

90. बुटेनोन -

2

91. बुटाइल अमाइन टट[

92. बुटाइल Ê लाइͧसडल इथर

93. बुटाइल आइसोवलारेट

94. बुटाइल पेरोÈ सीमेͧलएट टट[

95. बुटाइल ͧमनाइल इथर

96. बुटाइल

-

एन

-

मकȶ प

◌् टन

97. सी

.

आई

.

बेͧसक Ēीन

98. केडͧमयम आÈ साइड

99. केडͧमयम è टȣयरेड

100. केिãशयम आसȶनेट

101. केिãशयम काबा[इड

102. केिãशयम साइनाइड

103. केमफेÈ लोर

)

टोÈ सा

ͩफन

(

104. केनेथेǐरͫडन

105. केपटेन

106. काबा[कोलÈ लोराइड

107. काब[राइल

108. काबȾफुरन

)

फुराडन

(

109. काब[न टेĚा Èलोराइड

110. काब[न डाइ सã फाइड

111. काब[न मोनेा आÈ साइड

112. काब[न फेनोͬथयोन

113. कावȾन

114. सेã युलोज नाइĚेट

115. È लोरो एसीǑटक अà ल

116. È लोरडेन

117. È लोरोफेनͪवनफोज

118. È लोरȣनेटेड बेÛ जीन

119. È लोराइन

120. È लोराइन ऑÈ साइड

121. È लोराइन ĚाइÝलोराइड

122. È लोरमेफॉस

123. È लोरमेÈ वेट È लोराइड

124. È लोरेाएसेटल È लोराइड

125. È लोरोएसेटल ͫडहाइड

126. È लोरोएनीͧलन

-

2

127. È लोरोएनीͧलन

-

4

128. È लोरोबɅजीन

129. È लोरोएथाइल È लोरोफॉमȶट

130. È लोरोफॉम

131. È लोरोफा[माइल मेाफȾलाइन

132. È लोरोͧमथेन

133. È लोरोͧमथाइल ͧमथाइल ईथर

134. È लोरोनाइĚेाबेÛ जीन

135. È लोरोफेͧसनॉ[न

136. È लोरोè लफॉǓनक अà ल

137. È लोरोͬथयो फोस

138. È लोरोजुरोन

139. Đोͧमक अà ल

140. Đोͧमक È लोराइड

141. Đोͧमयम पाउडर

142. कोबाã ट कोबȾǓनल

143. कोबाã ट नाइĚȣल ͧमथालाइडाइन कंपाउÛ ड

144. कोबाã ट

)

पाउडर

(

145. कोलͩकसाइन

146. कॉपर और कंपाउÛ डस

147. कॉपरऑÈ सीÈ लोराइड

148. कोमÝयूराइल

149. कोमाफोस

150. कोमाटेĚालाइड

151. ͩĐमाडाइन

152. ĐोǑटनल ͫडहाइड

153. Đोटोनल ͫडहाइड

154. È युͧमन

155. साइनोजेन Ħोमाइड

156. साइनोजेन आइयोडाइड

157. साइनोफोज

158. साइनोथोएट

159. साइÛ युǐरक Ýलोराइड

160. साइÈ लो हेÈ जीलामाइन

161. साइÈ लोहेÈ जेन

162. साइÈ लोहेÈ जीनॉन

163. साइÈ लो हेÈ जीमाइड

164. साइÈ लो पेÛ टाडाइन

165. साइÈ लो पेÛ टेन

166. साइÈ लो टेĚाͧमथाइल ऐने टेĚा नाइĚामाइन

167. साइÈ लो Ěाइͧमथेͧलन एĚȣन नाइĚानाइन

168. साइपर मेथȸन

169. डीडीटȣ

170. डेकाबोरेन

)

1:4

(

171. डेमेटोन

172. डेमेटोनएस

-

ͧमथाइल

173. डाइ-एन-Ĥोफाइल पेरोिÈसडाइकाबȾनेट (कोÛस.-80 ĤǓतशत)

174. डायͧलफोज

175. डायजोͫडनाइĚोͩफ नाल

176. डाइǒबÛजाइल पेरोिÈसडाइकाबȾनेट (कोÛस.-90 ĤǓतशत)

177. डायबोरेन

178. डायÈ लोरो एसीटाइͧलन

179. डायÈ लोरोबेÛ जाकोǓनयम È लोराइड

180. डायÈ लोरोइथाइल इथर

181. डायÈ लोरोͧमथाइल ͩफनाइलͧसलेन

182. डायÈ लोरोͩफनोल-

2 ,6

183. डायÈ लोरोͩफनोल-

2 ,4

184. डायÈ लोरोफेनाÈ सी एͧसǑटक अà ल

185. डायÈ लोरोĤोपेन -

2 ,2

186. डायÈ लोरोसेͧलͧसͧलक अà ल -

3 ,5

187. डायÈ लोरवोस

)

डीडीवीपी

(

188. डाइĐोफोस

189. डाइͫĜन

190. डाइपोÈ सी Þ युटेन

191. डाइइथाइल काबȾमजाइन साइĚेट

192. डाइइथाइल È लोरोफोसफेट

193. डाइइथाइल एथटेनॉलमाइन

194. डाइइथाइल पेरोिÈसडाइकाबȾनेट (कोÛस.-30 ĤǓतशत)

195. डाइइथाइल ͩफनाइलȣन डायामाइट

196. डाइइथेलेमाइन

197. डाइइͬथͧलन Ê लाइकोल

198. डाइइͬथͧलन Ê लाइकोल डाइनाइĚेट

199. डाइइͬथͧलन Ěाइमाइन

200. डाइइͬथͧलनÊ लाइकोल Þ युटाइल ईथर

201. डाइÊ लाइͧसडाइल इथर

202. डाइजीटाÈ सीन

203. डाइहाइĜो पेरोिÈसडाइĤोपीन (कोÛस.-30 ĤǓतशत)

204. डाइसोÞ यूटाइल पेरोÈ साइड

205. डाइमेफोÈ स

206. डाइमेथेाएट

207. डाइͧमथाइल डाइÈ लोरोͧसलेन

208. डाइͧमथाइल हाइĜा जाइन

209. डाइͧमथाइल नाइĚोसोआमाइन

210. डाइͧमथाइल ͪपͩफनाइͧलन डायमाइन

211. डाइͧमथाइल फोè फोरेमाइडी साइनाइͫडक अà ल

)

टȣएबीयूएम

(

212. डाइͧमथाइल फोè फोरोÈ लोराइडोथायोएट

213. डाइͧमथाइल सुफोलेन

)

डीएमएस

(

214. डाइͧमथाइल सã फाइड

215. डाइͧमथाइलेमाइन

216. डाइͧमथाइलेनाइलाइन

217. डाइͧमथाइलकाबȾनाइल È लोराइड

218. डाइमेटȣलन

219. डाइनाइĚो ओ

-

Đेसोल

220. डाइनाइĚो फेनॉल

221. डाइनाइĚो टोã यूइन

222. डाइनोसेब

223. डाइनाइटब[

224. डायोÈ सेन –पी

225. डायोÈ सेͬथयोन

226. डायऑÈ साइन एन

227. डायफॉͧसनान

228. डायफोè फोरामाइड आÈ टाͧमथाइल

229. डाइͩफनाइल ͧमथेन डाइ-

आइसोसाइनेट

)

एमडीआई

(

230. डाइĤोपायͧलन Ê लाइकोल Þ युटाइल ईथर

231. डायĤोपायͧलन Ê लाइकोल ͧमथाइल ईथर

232. डाइसेक-Þयूटाइल पेरोिÈसडाइकाबȾनेट (कोÛस.-80 ĤǓतशत)

233. डायसुफोटोन

234. डायͬथयाजामाइन आइयोडाइड

235. डायथायोबायुरेट

236. एÛ डोसुã फान

237. एÛ डोͬथयोन

238. एÛ Ĝीन

239. एपीÈ लोरोहाइĜाइन

240. ईपीएन

241. अरगोकेãसीफेराल

242. अगȾटेमाइन टाट[रेट

243. इथेनè लफेनाइल È लोराइड,

2

È लो

रो

244. इथेनाल

1

-

2

डाइÈ लो

रासेटेट

245. इͬथयॉन

246. एथोĤोफोस

247. इथाइल एसीटेट

248. इथाइल एã कोहल

249. इथाइल बɅजील

250. इथाइल बीस एमाइन

251. इथाइल Ħोमाइड

252. इथाइल काबा[मेट

253. इथाइल ईथर

254. इथाइल हेÈ सानोल -

2

255. इथाइल मकȶ Ü टन

256. इथाइल मÈ यू[ǐरक फोè फेट

257. इथाइल मेथाĐाइलेट

258. इथाइल नाइĚेट

259. इथाइल थायोसाइनेट

260. इथाइलेमाइन

261. एͬथͧलन

262. एͬथ ͧलन È लोरोहाइĜाइन

263. एͬथͧलन डाइĦोमाइड

264. एͬथͧलन डायामाइÛ ड

265. एͬथͧलन डायामाइÛ ड हाइĜोÈ लोराइड

266. एͬथͧलन ÝलोरोहाइĜाइन

267. एͬथͧलन Ê लाइकोल

268. एͬथͧलन Ê लाइकोल डायनाइĚेट

269. एͬथͧलन ऑÈ साइड

270. एͬथलेनाइमाइन

271. एͬथͧलन डाय È लोराइड

272. फेमाͧमफोस

273. फेͧमĚेाͬथयोन

274. फेÛ सã फोͬथयोन

275. ÝलुमेǑटल

276. Ýलोरȣन

277. Ýलोरो

2

-

हाइĜȾÈ सी बुटȣǐरक अà ल अमीड सोã ट एè टर

278. Ýलोरो एसेटामाइड

279. Ýलोरेा एसेटȣक अà ल अमाईड साã डस और एè टस[

280. ÝलोरोएसेटाइलÈ लोराइड

281. ÝलोरेाÞ यूǑटरȣक अà ल अमाईड साã ट एè टर

282. ÝलोरोĐोटोǓनक अà ल अमाईड साã ट एè टस[

283. Ýलोरोयूरेͧसल

284. फोनेाफॉस

285. फोम[लͫडहाइड

286. फोमȶटानेड हाइĜोÈ लोराइड

287. फोͧम[क अà ल

288. फोमȾपेरानेट

289. फोमȾͬथयॉन

290. फोिèथयोटन

291. Ýयूबरȣडेसोãड

292. Ýयूरॉन

293. गेͧलयम ĚायÈ लोराइड

294. Ê लाइकोनाइĚाइल (हाइĜोÈ सीएसेटोनाइĚाइल)

295. Ê वानाइल

-

4

–

नाइĚोसेͧमनागाइनाल

-

1

-

टेĚािज़न

296. हेÜटाÈ लोर

297. हेÈ जाͧमथाइल टेटा- आÈसीयासाइÈलोनानएट (कोÛस.-75 ĤǓतशत)

298. हेÈ जाÈ लोरोबɅजीन

299. हेÈ जाÈ लोरो साइÈ लोहेÈ सन

)

ͧलनडेन

(

300. हेÈ जाÈ लोरो साइÈ लोपेÛ टाडाइन

301. हेÈ जाÈ लोरो डायबेजो

-

पी

-

डायऑÈ सी

न

302. हेÈ जाÈ लोरो नेपथेͧलन

303. हेÈ जाÝलोरो Ĥोपेनॉन सेè È वीहाइĜेड

304. हेÈ जाͧमथाइल फोè फोरोमाइड

305. हेÈ जाͧमͬथͧलन डायामाइड एन एन डाइÞ युटाइल

306. हेÈ जेन

307. हेÈ जानाइĚेाèटȣलबीन 2,2,4,4,6,6

308. हेÈ जीन

309. हाइĜोजन सेलेनाइड

310. हाइĜोजन सã फाइड

311. हाइĜाजाइन

312. हाइĜाजाइन नाइĚेट

313. नाइĚोÈ लोǐरक अà ल

)

गैस

(

314. हाइĜाजाइन

315. हाइĜाजाइन Ħोमाइड

316. हाइĜाजाइन साइनाइड

317. हाइĜाजाइन È लोराइड

318. हाइĜाजाइन पेरेाÈ साइड

319. हाइĜाÈ वीनॉन

320. इंडीन

321. इÛ डीयम पाउडर

322. इंडोनेथाͧसन

323. आयोͫडन

324. आयǐरͫडयम टेĚा È लोराइड

325. आयरन पेÛटा काबȾनाइल

326. आइसोबेÛ जान

327. आइसोएͧमल एã कोहल

328. आइसोÞ यूǑटल एã कोहल

329. आइसोबुटायरो नाइĚाइट

330. आइसोसाइǓनक अà ल 3,4

-

डाईÈ लोरोͩफनाइल एè टर

331. आइसोͫĜन

332. आइसोÝलेारोफाè फेड

333. आइसोफोरोन डायआइसो साइनेड

334. आईसोĤोपाइल एã कोहल

335. आईसोĤोपाइल È लोरोकाबȾनेट

336. आईसोĤोपाइल फोमȶट

337. आईसोĤोपाइल ͧमथाइल पायराजोलाइल डाइͧमथाइल काबा[मेड

338. जुगलॉन (5-हाइĜोÈसी नेÝथेͧलन 1,4 डायोन)

339. केǑटन

340. लेÈ टोनाइĚाइल

341. लेड आसȶनाइड

342. लेड उÍ चतापमान पर

)

ͪपघला हुआ

(

343. लेड अजाइड

344. लेड è टाइफानेड

345. लेÜ टोफोस

346. लेनीसाइड

347. ͧलिÈवफाइड पेĚोͧलय गैस

348. ͧलͬथयम हाइĜाइड

349. एन

-

डायनाइĚो

बेÛ जी

न

350. मैÊ नीͧशयम पावडर या ǐरǒबन

351. मेलाͬथयोन

352. मेले इक एड हाइĜाइड

353. मेलोनोनाइĚाइट

354. मɇÊ नीज ĚाइकाबȾनाइल साईÈ लोपेÛ टाडाइन

355. मेÈ लोर इथामाइन

356. मेफोè फोलान

357. मÈ यू[ǐरक È लोराइड

358. मÈ यू[ǐरक ऑÈ साइड

359. मÈ यू[रȣ एͧसटेड

360. मÈ यू[रȣ फलͧमनेड

361. मÈ यू[ǐर ͧमथाइल È लोराइड

362. मेͧसटाइͧलन

363. मेथाएĐोͧलन डाइएͧसटेड

364. मेथाएͩĐͧलक एंड हाइĜाइड

365. मैथाĐाइलो नाइĚाइल

366. मैथाĐाइलोइन ऑÈ सीइथाइल आईसोसाइनेड

367. मैथाǓनडोफोस

368. ͧम थेन

369. ͧमथेनसã फोनाइल Ýलोराइड

370. मेͬथडाͬथयोन

371. मेͬथयोकाब[

372. मेथोनाइल

373. मेथोÈ सी इथेनोल

)

2

-

ͧमथाइल सेलोसोã व

(

374. मेथोÈ सीएथाइल मÈ यू[ǐरक एͧसटेट

375. ͧमथाइएÈ रȣलोल È लोराइड

376. ͧमथाइल

2

-

È लारोĐायलेट

377. ͧमथाइल एã कोहल

378. ͧमथाइल अमाईलन

379. ͧमथाइल Ħोमाइड

)

Ħोमोͧमथेन

(

380. ͧमथाइल È लोराइड

381. ͧमथाइल È लारोफॉम

382. ͧमथाइल È लोरोफॉमȶट

383. ͧमथाइल साइÈ लोहेÈ जीन

384. ͧमथाइल डाईसã फाईड

385. ͧमथाइल ईथाइल ͩकटोन पेरोÈ साइड (कोÛस.-60 ĤǓतशत)

386. ͧमथाइल फॉरमेट

387. ͧमथाइल हाईĜाज़ीन

388. ͧमथाइल आइसोÞ युटाइल ͩकटोन

389. ͧमथाइल आइसोसाइनेट

390. ͧमथाइल आइसोथायोसाइनेट

391. ͧमथाइल मÈ यू[ǐरक डायसाइनामाइड

392. ͧमथाइल मका[Ü टन

393. ͧमथाइल मेथाĐायलेट

394. ͧमथाइल फेनकेपटॉन

395. ͧमथाइल फाè फोǓनक डायÈ लोराइड

396. ͧमथाइल थायोसाइनाइड

397. ͧमथाइल ĚाइÈ लारोसाइलेन

398. ͧमथाइल ͪवनाइल ͩकटोन

399. ͧमथाइͧलन बीस (2-Èलारोएनीलाइन)

400. ͧमथाइͧलन È लोराइड

401. ͧमथाइͧलनबीस-4,4 (2- Èलारोएनीलाइन)

402. मेटोलकाब[

403. मेवीनफोस

404. मेजाकाबȶट

405. ͧमटोमाइͧसन सी

406. मोलȣबडेनम पॉवडर

407. मोनोĐोटोफोस

408. मोफȾलाइन

409. à यूसीनोल

410. मè टड[ गैस

411. एन Þ युटाइल एसीटेट

412. एन Þ युटाइल एã कोहल

413. एन

-

हÈ जे

न

414. एन

-

ͧमथाइल

-

एन

,

2 ,4,

6

-

टेĚानाइĚोएनाइͧलन

415. नेÝथा

416. नेÝथा सोã वɅट

417. नेÝथालȣन

418. नेÝथाइल एमाइन

419. नीकल काबȾनाइल/नीकल टेĚाकाबȾनाइल

420. नीकल पॉवडर

421. Ǔनकोटȣन

422. Ǔनकोटȣन सã फेट

423. नाइĚȣक अà ल

424. नाइĚȣक ऑÈ साइड

425. नाइĚो बɅजीन

426. नाइĚोसेã यूलोज़

)

Ĝाय

(

427. नाइĚोÈ लोरोबɅजीन

428. नाइĚोसाइÈ लोहेÈ जेन

429. नाइĚोजन

430. नाइĚोजन डायऑÈ साइड

431. नाइĚोजन ऑÈ साइड

432. नाइĚोजन ĚायÝलोराइड

433. नाइĚोÊ लȣसरȣन

434. नाइĚोĤोपेन-

1

435. नाइĚोĤोपेन-

2

436. नाइĚोसो डायͧमथाइल एमाइन

437. नोनेन

438. नोरबोरमाइड

439. ओ

-

Đेसोल

440. ओ

-

नाइĚो टॉã यू

न

441. ओ

-

टॉã यू

डाइन

442. ओ

-

ज़ायͧलन

443. ओ/पी नाइĚोएǓनलाइन

444. ओलȣयम

445. ओओ डायइथाइल एस इथाइल सफ

.

ͧमथाइल फोस

446. ओओ डायइथाइल एस Ĥोफाइथीयो ͧमथाइल फोसडायथायोट

447. ओओ डायइथाइल एस इथाइलसã फाइनाइल ͧमथाइलफोè फोरोथीयोट

448. ओओ डायइथाइल एस इथाइलसã फोनाइल ͧमथाइलफोè फोरोथीयोट

449. ओओ डायइथाइल एस इथाइलथायोͧमथाइलफोè फोरोथीयोट

450. ऑरगानो रहोडीयम कॉà पलेÈ स

451. ऑरोटȣक अà ल

452. ऑè मीयम टेĚोÈ साइड

453. ऑÈ साबेन

454. ऑÈ जामाइल

455. ऑÈ सेटेन,

3 ,

3

-

बीस

)

È लो

रोͧमथाइल

(

456. ऑÈ सीडाइफेनोÈ सरसाइन

457. ऑÈ सी डाइसã फोटोन

458. ऑÈ सीजन

)

ġå य

(

459. ऑÈ सीजन डाइÝलोराइड

460. ओजोन

461. पी

-

नाइĚोͩफनोल

462. पेराͩफन

463. पेराऑÈ जोन

)

डायेथाइल

4

नाइĚोͩफनाइल फॉè फे

ट

(

464. पेराÈ वाट

465. पेराÈ वाट मेथोसã फेट

466. पेराथायोन

467. पेराथायोन ͧमथाइल

468. पेǐरस Ēीन

469. पɅटा बोरेन

470. पɅटा È लोरोइथेन

471. पɅटा È लोरोͩफनोल

472. पɅटा Ħोमोͩफनोल

473. पɅटाÈ लोरो नेÝथͧलन

474. पɅटाडायसील

-

अमाइन

475. पɅटेǐरथायोटोल टेĚानाइĚेट

476. पɅटेन

477. पɅटेनोन

478. परÈ लोरȣक अà ल

479. परÈ लोरोइथाइलȣन

480. पेरोÈ सीएसेǑटक अà ल

481. ͩफनोल

482. ͩफनोल2, 2-थायोबीस (4,6-डायÈलोरो)

483. ͩफनोल 2, 2

- थायोबीस

)

4

È लोरो

6

-

ͧमथाइल ͩफनोल(

484. ͩफनोल, 3- (1-ͧमथाइल इथाइल) ͧमथाइलकाबȾनेट

485. ͩफनाइल हाइĜो जीन हाइĜोÈ लाराइड

486. ͩफनाइल मÈ यु[रȣ एसीटेट

487. ͩफनाइल ͧसलाĚेन

488. ͩफनाइल थायोǐरया

489. ͩफनाइͧलन पी

-

डायेमाइन

490. फॉरेट

491. फॉसाजेटȣन

492. फॉसफोलान

493. फॉसजीन

494. फॉè मेट

495. फॉè फाͧमडोन

496. फॉè फाइन

497. फॉè फोǐरक अà ल

498. फॉè फोǐरक अà ल डायͧमथाइल

)

4

-

ͧमथाइल ͬथयो

(

ͩफनाइल

499. फॉè फोǐरक अà ल डायͧमथाइल एस

)

2

-

बीस

(

एè ट

र

500. फोè फोरोथायोइक अà ल ͧमथाइल

)

एè ट

र

(

501. फोè फोरोथायोइक अà ल, ओओ डायͧमथाइल एस

-)

2

-

ͧमथाइल

(

502. फोè फोरोथायोइक, ͧमथाइल

-

इथाइल एè ट

र

503. फोè फोरस

504. फोè फोरस ऑÈ सीÈ लोराइड

505. फोè फोरस पɅटाऑÈ साइड

506. फोè फोरस ĚायÈ लोराइड

507. फोè फोरस पɅटाÈ लोराइड

508. Ýथाͧलक एनहाइĜाइड

509. फायलोÈ वीनोन

510. फायसोè टȣगनाइन

511. फायसोè टȣगनाइन सेलȣसायलेट

)

1:1

(

512. पायĐȧक अà ल (2,4,6

-

ĚायनाइĚोफेनोल

(

513. पायĐोटोÈ सीन

514. पायपरडाइन

515. पायĤोटल

516. पायरायǓनफोस

-

इथाइल

517. Ü लेटȣनस È लोराइड

518. Ü लेटȣनम टेĚाÈ लोराइड

519. पोटेͧशयम आसȶनाइट

520. पोटेͧशयम È लोरेट

521. पोटेͧशयम सायनाइड

522. पोटेͧशयम हाइĜोÈ साइड

523. पोटेͧशयम नाइĚाइड

524. पोटेͧशयम नाइĚाइट

525. पोटेͧशयम परोÈ साइड

526. पोटेͧशयम सीã वरसायनाइट

527. पॉवडरड मेटã स और ͧमĮण

528. Ĥोमेकाब[

529. Ĥोà युरȣट

530. Ĥोपेनसã टोन

531. Ĥोपरगाइल एã कोहल

532. Ĥोपरगाइल Ħोमाइड

533. Ĥोपेन

-

2

-

È लो

रो

-

1

,3 डायो डायͧसटेट

534. ĤोͪपयोलेÈ टोन ǒबटा

535. ĤोͪपयोनाइĚाइल

536. ĤोͪपयोनाइĚाइल,3- È लोरो

537. Ĥोͪपयोͩफनोन,

4

-

अमीनो

538. Ĥोपाइल È लोरोफॉरमेट

539. Ĥोपाइͧलन डायÈ लोराइड

540. Ĥोपाइͧलन Ê लायकोल, एलायलेथर

541. Ĥोपाइͧलन आइमाइन

542. Ĥोपाइͧलन ऑÈ साइड

543. Ĥोथोएट

544. सुडोसुमीन

545. पायराज़ोÈ सोन

546. पायरȣन

547. पायरायडीन

548. पायरायडीन,

2

-

ͧमथाइल

-

3

-

ͪवनाइल

549. पायरायडीन,

4

-

नाइĚो

-

1

-

ऑÈ सा

इड

550. पायरायडीन,

4

-

नाइĚो

-

1

-

ऑÈ सा

इड

551. पायरȣमायनील

552. È वीनलȣफोस

553. È वीनोन

554. रहोडीयम ĚायÈ लोराइड

555. सã कोमाइन

556. सरȣन

557. सेलेनीयस अà ल

558. सेलेनीयम हेÈ जाÈ लोराइड

559. सेलेनीयम ऑÈ सीÈ लोराइड

560. सेमीकाब[जाइड हाइĜोÈ लोराइड

561. साइलेन

)

4

-

एमीनो बूटाइल

(

डायइथोÈ सी

मेथ

562. सोडीयम

563. सोडीयम एÛ Ġा

-

È वी

नोन

-

1

-

सã फो

नेट

564. सोडीयम आसȶनेट

565. सोडीयम आसȶनाइट

566. सोडीयम अजाइड

567. सोडीयम केकोडायलेट

568. सोडीयम È लोरेट

569. सोडीयम साइनाइड

570. सोडीयम Ýलोरो

-

एसीटेट

571. सोडीयम हाइĜोÈ साइड

572. सोडीयम पɅटाÈ लोरो-फेनेट

573. सोडीयम पायĐेमेट

574. सोडीयम सेलेनेट

575. सोडीयम सेले नाइट

576. सोडीयम सã फाइड

577. सोडीयम टेलोराइट

578. è टेनेन एÈ सेटोÈ सी Ěायͩफनाइल

579. è टȣबाइन

)

एंटȣमनी हाइĜाइड

(

580. è Ěाइकनाइन

581. è Ěाइकनाइन सã फेट

582. è टायͩफǓनक अà ल 2,4,6- ĚायनाइĚोरेसोͧस[नोल

583. è टायरȣन

584. सã फोटेक

585. सã फोÈ साइड,

3

-

È लोरोĤोपाइल ऑÈ टाइल

586. सã फर डायÈ लोराइड

587. सã फर डायोÈ साइड

588. सã फर मोनोÈ लोराइड

589. सã फर टेĚाÝलोराइड

590. सã फर ĚायोÈ साइड

591. सã फयुǐरक अà ल

592. टेã यूǐरम

)

पॉवडर

(

593. टेã यूǐरयम हेÈ साÝलोराइड

594. टȣइपीपी

)

टेĚाइथाइल पायरोफोè फे

ट

(

595. टरबुफोस

596. टट[-Þ युटाइल एã कोहल

597. टट[-Þ युटाइल पेरोÈ सी काबȾनेट

598. टट[-Þ युटाइल पेरोÈ सी आयसोĤोपाइल

599. टट[-Þ युटाइल पेरोÈ सीसेटेट

)

कोÛ स

70

ĤǓतशत

(

600. टट[-Þ युटाइल पेरोÈ सीपायवेलेट

)

कोÛ स

77

ĤǓत

शत

(

601. टट[-Þ युटाइल पेरोÈ सीसो

-

Þ य

टाइरेट

602. टेĚा हाइĜोफुरान

603. टेĚा ͧमथाइल लेड

604. टेĚा नाइĚोͧमथेन

605. टेĚा È लोरोडायबेÛ जो़

-

पी

-

डायोÈ सी

न

,

1 ,

2 ,

3 ,7,8

)

टȣसीडीडी

(

606. टेĚा इथाइल लेड

607. टेĚाÝलोरȣथाइन

608. टेĚाͧमथाइलȣन डायसã फोटेटरामाइन

609. थेͧलक ऑÈ साइड

610. थेͧलयम कॉबȾनेट,

611. थेͧलयम सã फेट

612. थेलोस È लोराइड

613. थेलोस मेलोनेट

614. थेलोस सã फेट

615. थायोकॉब[जाइड

616. थायोसाइनाͧमक अà ल,

2

बेÛ जोथायजोͧलͬथयो

(

ͧमथाइल

617. थायोफेमोÈ स

618. थायोͧमटोन

619. थायो नेिजन

620. थायोनाइल È लोराइड

621. थायोफेनोल

622. थायोसेमीकाबा[जाइड

623. थायोǐरया

)

2

-

È लो

रोͩफनाइल

(

624. थायोǐरया

)

2

-

ͧमथाइल

-

ͩफनाइल

(

625. Ěायपेट)

2 , 4

- डायͧमथाइल-

1 ,3

-

डायथायोलेन

(

626. टायटेǓनयम पॉवडर

627. टायटेǓनयम टेĚा

-

È लो

राइड

628. टॉã यून

629. टॉã यून -

2 , 4

- डाई

-

आईसोसाइनेट

630. टॉã यून 2, 6

- डाई आईसोसाइनेट

631. ĚाÛ स

-

1

,4- डाई È लोरो

-

Þ यू

Ǒटन

632. Ěाइ नाइĚोएनीसोल

633. Ěाइ ,(सोइलोहेÈ साइल

(

ͧमथाइलè टे

नाइल

1

,2,

4

Ěाइजोल

634. Ěाइ ,(सोइलोहेÈ साइल

(

è टे

नाइल

-

1

एच -

1 ,2,3,-Ěाइजेाल

635. ĚाइͧमनɉĚायनाइĚोबेÛ जीन

636. Ěायइमफोस

637. Ěाइजोफोस

638. ĚाइĦोमोफेनाल2,4, 6

639. ĚाइÈ लोरोनेÝथाͧलन

640. ĚाइÈ लोरो È लोरोͧमथाइल साइलेन

641. ĚाइÈ लोरो एसेटाइल È लोराइड

642. ĚाइÈ लोरो डायÈ लोरोͩफनाइलसाइͧलन

643. ĚाइÈ लोरो इथाइल साइलेन

644. ĚाइÈ लोरो इथायͧलन

645. ĚाइÈ लोरो ͧमͬथन सã फेनाइल È लोराइड

646. ĚाइÈ लोरोनट

647. ĚाइÈ लोरोफेनाल 2,3, 6

648. ĚाइÈ लोरोफेनाल 2,4,5

649. ĚाइÈ लोरोͩफनाइल साइलेन

650. ĚाइÈ लोरोफोन

651. ĚाइथोÈ सीसाइलेन

652. Ěाइथाइलेमाइन

653. Ěाइथाइͧलन मेलामाइन

654. Ěाइͧमथाइल È लोरोसाइलेन

655. Ěाइͧमथाइल Ĥोपेन फोè फाइड

656. Ěाइͧमथाइल टȣनÈ लोराइड

657. ĚाइनाइĚो एͧलनाइन

658. ĚाइनाइĚोबɅजीन

659. ĚाइनाइĚोबɅजोइक अà ल

660. ĚाइनाइĚो फेनेटोल

661. ĚाइनाइĚो

-

एम

-

Đेसोल

662. ĚाइनाइĚोटोã युन

663. Ěाइ

-

ओरथोĐेͧसलफोसफेट

664. Ěाइͩफनाइल Ǒटन È लोराइड

665. Ěȣस

)

2

-

È लो

रोइथाइल

(

एमाइन

666. टपȶÛ टाइन

667. यू रेǓनयम और उसके कंपाउÛ डस

668. वेͧलनोमाइͧसन

669. वे नेͫडयम पेÛ टाÈ साइड

670. ͪवनाइल एसीटेट मोनेानेर

671. ͪवनाइल Ħोमाइड

672. ͪवनाइल È लोराइड

673. ͪवनाइल साइÈ लोहेÈ सेन डाइÈ साइड

674. ͪवनाइल Ýलोराइड

675. ͪवनाइल नाबȾͧमन

676. ͪवनाइल टोã युन

677. ͪवनाइã डीन È लोराइड

678. वारफाǐरन

679. वारफारȣन सोडीयम

680. जायͧलन डायÈ लोराइड

681. जायलाडाइन

682. िजंक डायÈ लोरो पɅटा नाइĚाइल

683. िजंक फɉè फाइड

684. िजकȾǓनयम और कंपाउडस

अनुसूची 2

(Ǔनयम 3 देͨखए)

(क) कारखानɉ के पंजीकरण शुã क कȧ अनुसूची

कारखानɉ के पंजीकरण Ĥमाण-पğ के ͧलए देय शुã क Ǔनà नानुसार होगा-

(1) 100 तक

Ǿ.100

(2) 100 से अͬधक ͩकÛ तु 500 से कम

Ǿ.500

(3) 500 से अͬधक

Ǿ.1000

(4) 1000 से अͬधक

Ǿ.2000

(ख) बागान के पंजीकरण शुã क कȧ अनुसूची

Ü लांटेशन का ¢ेğ

भुगतान कȧ राͧश

10 हेÈ टेयर से अͬधक नहȣं

1000/-

10

हेÈ टेयर या उससे अͬधक लेͩकन 25

हेÈ टेयर से कम

1500/-

25

हेÈ टेयर या उससे अͬधक लेͩकन 50

हेÈ टेयर से कम

2500/-

50

हेÈ टेयर या उससे अͬधक लेͩकन 75

हेÈ टेयर से कम

3000/-

75

हेÈ टेयर या उससे अͬधक लेͩकन 100

हेÈ टेयर से कम

3500/-

100 हेÈ टेयर या उससे अͬधक लेͩकन 150

हेÈ टेयर से कम

4000/-

150 हेÈ टेयर से अͬधक

5000/-

(ग) मोटर वाहन उपĐमɉ मɅ पंजीकरण शुã क कȧ अनुसूची

ͩकसी वष[ मɅ मोटर वाहन Įͧमकɉ अͬधकतम

Ǔनयोजन

शुã क Ǿ.

(1)

(2)

10

400

25

1000

50

2000

100

4000

250

10000

500

20000

750

30000

1000

40000

1500

60000

(घ) बीडी सीगार काय[ पǐरसर के ͧलए लाईसɅस एवं पंजीकरण कȧ राͧश कȧ अनुसूची

शिÈत से चͧलत मशीनɉ का

उपयोग करने वाले औɮयोͬगक

पǐरसरɉ के ͧलए शुã क

शिÈत से चͧलत मशीनɉ का

उपयोग

नहȣं

करने

वाले

औɮयोͬगक पǐरसरɉ के ͧलए

शुã क

(1)

(2)

ͪव× तीय वष[,

िजसके ͧलए

अनु£िÜत कȧ आवæ यकता है

अथवा नवीनीकरण ͩकया जाना

है, मɅ Ǔनयोिजत कम[कारɉ का

अथवा

Ĥè ताͪवत

Ǔनयोजन,

यǑद -

Ǿ.

Ǿ.

(अ) दस से कम

200

150

(ब) दस से अͬधक परÛ तबीस

से कम

400

300

(स) बीस से अͬधक परÛ तु

पचास से कम

900

750

(द) पचास से अͬधक परÛ तु

सौ से कम

1800

1500

(ड) सौ से अͬधक परÛ तुदो

सौ पचास से कम

3600

3000

(फ) दो सौ पचास से अͬधक

5000

4500

(ड़) Įå य-Ǻæ य Ǔनमा[ण के पंजीकरण शुã क कȧ अनुसूची

अͬधकतम Įå य Ǻæ य कामगार एक वष[ मɅ

काय[रत

शुã क Ǿ.

(1)

(2)

10

500

25

1000

50

2000

100

4000

250

10000

500

20000

750

30000

1000

40000

1500

60000

(च) भवन एवं सिÛनमा[ण काय[ के प ंजीकरण शुã क कȧ अनुसूची

भवन एवं सिÛनमा[ण काय[ के प ंजीकरण ĤाÜ त् करने हेतु Ǔनà नानुसार शुã क देय होगा-

(1) 100 तक

Ǿ.100

(2) 100 से अͬधक ͩकÛ तु 500 से कम

Ǿ.500

(3) 500 से अͬधक

Ǿ.1000

(छ) ठेका Įͧमकɉ के पंजीकरण शुã क कȧ अ नुसूची

Įͧमकɉ कȧ संÉ या

शुã कǾ.

(1)

(2)

50 तक

100

50 से अͬधक परÛ तु100 से कम

200

100 से अͬधक परÛ तु200 से कम

300

200 से अͬधक परÛ तु400 से कम

500

400 से अͬधक

1000

अनुसूची III

Ǔनयम 34(5) के अंतग[त ͪवͧभÛ न ĤǓतç ठानɉ के ͧलए मुÉ य Ǔनरȣ¢क-सह-सुͪवधाĤदाता

अनुĐमांक

ĤǓतçठानका नाम शै¢ͨणक

योÊ यता एवं

अनुभव

¢ेğाͬधकार

1

भवन

एवं अÛ य

सिÛनमा[ण काय[

ĮमायुÈ त

संपूण[ राÏ य

ĮमायुÈ त, छƣीसगढ़

2

कारखाने

इंजीǓनयरȣंगमɅ è नातक

उपाͬध तथा कारखाना

अͬधǓनयम

1948/उपजीͪवका

सुर¢ा, è वाè Ø य

एवं

काय[दशा संǑहता 2020

के Ĥशासन से संबंͬधत

Û यूनतम Ĥदंह वष[ का

अनुभव

संपूण[ राÏ य

औɮयोͬगक

è वाè Ø य

एवं सुर¢ा छƣीसगढ़

के

संचालक/

Ĥभारȣ

संचालक

3

बीडी

एवं ͧसगार

काय[

è नातकउपाͬध

संबंͬधत

काय[¢ेğानुसार

सहायक

ĮमायुÈ त/Įम

पदाͬधकारȣ

4

मोटर

वाहन

उपĐम

è नातकउपाͬध

संबंͬधत

काय[¢ेğानुसार

सहायक

ĮमायुÈ त/Įम

पदाͬधकारȣ

5

बागान

è नातकउपाͬध

संबंͬधत

काय[¢ेğानुसार

सहायक

ĮमायुÈ त/Įम

पदाͬधकारȣ

6

ठेकाĮͧमक

è नातकउपाͬध

संबंͬधत

काय[¢ेğानुसार

सहायक

ĮमायुÈ त/Įम

पदाͬधकारȣ

7

Įå यǺæ य Ǔनमा[ण

è नातकउपाͬध

संबंͬधत

काय[¢ेğानुसार

सहायक

ĮमायुÈ त/Įम

पदाͬधकारȣ

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1

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