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ᮓमांक एफ 10-40 / 2022 / वाक / पांच (76) .— छᱫीसगढ़ बकाया कर, ᭣याज एवं शाि᭭त के िनपटान अिधिनयम,
2023 (ᮓ. 10 सन् 2023 ) कᳱ धारा 23 ᳇ारा ᮧदᱫ शिᲦयᲂ को ᮧयोग मᱶ लाते ᱟये, रा᭔य सरकार, एतारा, छᱫीसगढ़ बकाया
कर, ᭣याज एवं शाि᭭त िनपटान िनयम, 2023 मᱶ िन᳜िलिखत संशोधन करता है, अथाᭅत्:-
संशोधन
उᲦ िनयमᲂ मᱶ, -
1.
िनयम 4 के उप-िनयम ( 2 ) के प᳟ात्, िन᳜िलिखत जोड़ा जाए, अथाᭅत्ः-
" ( 3 ) अिधिनयम कᳱ धारा 2 कᳱ उप-धारा (1) के खंड (घ) के उप-खंड (छः ) के अंतगᭅत यथापᳯरभािषत
बकाया के िनपटान के िलए आवेदन करने वाले ᳞िᲦ ᳰकसी भी िववा᳒क के िनपटान के िलए
आवेदन करने हेतु अपाᮢ नहᱭ हᲂगे:
᭭प᳥ीकरण: इस िनयम मᱶ, पद "िववा᳒क" से अिभᮧेत है पᭃᲂ के म᭟य िववाद अथवा असहमित के
िब᭠दु िज᭠हे ᳰकसी मुकदमे मᱶ, ᳰकसी ᭠यायालय के समᭃ ᮧ᭭तुत ᳰकया गया है।
(4)
ऐसे आवेदकᲂ को छोड़कर, िजनका िनपटान अिधिनयम कᳱ धारा 17 के अंतगᭅत ᮧितसंᱡत ᳰकया
गया हो, िजन ᳞िᲦयᲂ ने अिधिनयम के अंतगᭅत बकाया िनपटान के िलए आवेदन ᳰकया था तथा
ऐसे आवेदनᲂ के संबंध मᱶ िनपटान ᮧमाण पᮢ जारी नहᱭ ᳰकया गया था, वे ऐसे बकाया के िनपटान
के िलए आवेदन करने हेतु अपाᮢ नहᱭ हᲂगे।"
2.
िनयम 5 के उप-िनयम (4) मᱶ, -
(1)
ख᭛ड (एक) मᱶ, श᭣द " अिभᮧमािणत ᮧित" के ᭭थान पर, श᭣द "᭭वᮧमािणत ᮧित
ᮧित᭭थािपत ᳰकया जाये ।
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