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ᮓमांक LAND-43/241/2025-C&I.— चूंᳰक, रा᭔य सरकार का यह समाधान हो गया है ᳰक रा᭔य के औ᳒ोिगक
िवकास को अिधक गित देने के िलए, औ᳒ोिगक पᲵे कᳱ अविध एवं नवीनीकरण के ᮧावधानᲂ मᱶ ᭭प᳥ता और एक-ᱨपता लाना
लोकिहत मᱶ आव᭫यक है,
अतएव् रा᭔य शासन, एतद् ᳇ारा, छᱫीसगढ़ औ᳒ोिगक भूिम एवं भवन ᮧबंधन िनयम, 2015 मᱶ, इन िनयमᲂ के िनयम
3.15 कᳱ शिᲦयᲂ का ᮧयोग करते ᱟये, िन᳜ानुसार अᮕतर संशोधन करता है, अथाᭅत्:-
संशोधन
उᲦ िनयमᲂ मᱶ, कंिडका 2.12 के ᭭थान पर िन᳜ानुसार कंिडका ᮧित᭭थािपत ᳰकया जाए, अथाᭅत -
“2.12
पᲵे कᳱ अविध एवं नवीनीकरण:-
(1) पᲵे कᳱ अविध भूिम के िलये अिधकतम 99 वषᭅ तथा भवन, शेड, ᮧको᳧ के िलये अिधकतम 30 वषᭅ होगी।
(2) नवीनीकरण हेतु पᲵे कᳱ वैधता अविध समा᳙ होने के छः माह पूवᭅ आवेदन करना होगा। पᲵे कᳱ वैधता अविध के
अंितम छः माह मᱶ आवेदन करने पर, सू᭯म/लघु/मा᭟यम उ᳒म के िलए 05 हजार ᱨपये एवं अ᭠य उ᳒म के िलए 10
हजार ᱨपये का िवल᭥ब शु᭨क अिधरोिपत ᳰकया जाएगा। पᲵा अविध के पयाᭅवसान् के प᳟ात् नवीनीकरण कᳱ ि᭭थित
मᱶ त᭜समय ᮧचिलत ᮧ᭣याजी का 10 ᮧितशत ᮧित िवलंब वषᭅ कᳱ दर से िवलंब शु᭨क अिधरोिपत ᳰकया जाएगा।
(3) नवीनीकरण पूवᭅ िनधाᭅᳯरत ᮧयोजन हेतु ही ᳰकया जा सकेगा।
(4) नवीनीकरण शु᭨क के ᱨप मᱶ त᭜समय ᮧचिलत ᮧ᭣याजी के 10 ᮧितशत के बराबर रािश ᮧा᳙ कर तथा त᭜समय
ᮧचिलत ᮧ᭣याजी के आधार पर भू-भाटक, संधारण शु᭨क एवं अ᭠य आवतᱮ रािशयᲂ का िनधाᭅरण कर आबंटन
ᮧािधकारी के ᳇ारा ᳰकया जा सकेगा।
(5) पूवᭅ मᱶ अिवकिसत भूिम के िलए आबंᳯटत पᲵे के नवीनीकरण शु᭨क का िनधाᭅरण समीप᭭थ औ᳒ोिगक ᭃेᮢ के
िवकिसत भूिम के समान होगा।
(6) पᲵे के िवलेख मᱶ नवीनीकरण कᳱ अविध के िवषय मᱶ अ᭠य त᭝य होते ᱟए भी, भूिम के पᲵे का नवीनीकरण 30 वषᭅ
के िलए तथा भवन, शेड, ᮧको᳧ का नवीनीकरण 10 वषᭅ के िलए ᳰकया जाएगा ।
(7) नवीनीकरण के प᳟ात् आव᭫यक संशोधनᲂ को शािमल कर संशोिधत पᲵािवलेख का िन᭬पादन करना होगा,
िजसका पंजीयन आवेदक को कराना अिनवायᭅ होगा।“
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