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Ţमांक PROJ/395/2025-O/O,DS,C&I.— छȅीसगढ़ राǛ लॉिजİːƛ नीित 2025 के अंतगŊत आिथŊक

ŮोȖाहन को िŢयाİɋत करने हेतु राǛ शासन, एतद Ȫारा, िन̱ नानुसार िनयम िनिमŊत करता है:-

िनयम

1. नाम - ये िनयम “छȅीसगढ़ राǛ लॉिजİːƛ िनवेश ŮोȖाहन िनयम, 2025” कहे जाएंगे।

2. Ůभावी िदनांक- ये िनयम राजपũ मŐ Ůकाशन िदनांक से Ůभावशील होंगे।

3. पįरभाषाएं-

(1) जब तक सȽभŊ से अɊथा अिभŮेत हो, इन िनयमों मŐ –

(क) “नीित” से अिभŮेत है, छȅीसगढ़ राǛ लॉिजİːƛ नीित 2025।

(ख)

“पįरयोजना’’ से आशय है लॉिजİːक पाकŊ

/

लॉिजİːक हब/ मʐी-मोडल लॉिजİːक पाकŊ /

डŌ ाईपोटŊ /इ̢लœड कंटेनर िडपो/एयर कागŖ टिमŊनल/ गित -शİƅ टिमŊनल/ टŌांसपोटŊ हब/ ůेट ːेशन।

(ग)

““लॉिजİːक पाकŊ ’’ से आशय है देश-िवदेश/राǛ की वˑुओं और उȋादों का उȜम से अंितम

गंतʩ के बीच सुʩवİ˕त व संरिƗत तथा मशीनी कृत ʩव˕ापन सेवाएं उपलɩ कराना। िजसमŐ

सİʃिलत है- पįरवहन (रेल/ वायु/ सड़क), लोिडंग, अनलोिडंग, शेड भवन, अ˕ायी भǷारण Ɨेũ, शेड

युƅ वेयर हाउस, कोʒ ːोरेज, कंटेनर ůेटːेशन, वे-िŰज, Ťेिडंग, छटाई, पैिकंग/įरपैिकंग, मटेįरयल

हैǷिलंग की मशीनीकृत ʩव˕ा, िलİɝंग, पािकō ग एįरया, टेİːंग, असेɾिलंग, एयर कागŖ फैिसिलटी,

ɘांट एवं मशीनरी (यांिũक सुिवधाएँ), मेकेनाइǕ मटेįरयल हœडिलंग, बʋ एवं Űेक बʋ कागŖ

टिमŊनल, इȴर मोडल टŌांसफर इȑािद।

(घ)

“पैकेिजंग सेवा’’ के अंतगŊत वˑुओं के सुरिƗत, Ůभावी एवं समय बȠ पįरवहन के उȞेʴ से, वˑुओं

की तैयारी, संरƗण तथा सुगम आवाजाही हेतु ŮिŢयाएँ, तकनीकŐ एवं सामŤी का उपयोग िकया जाना है।

(ङ)

“भूिम” से ताȋयŊ है, पįरयोजना की ˕ापना/िवˑार हेतु आवेदक के पास वैध आिधपȑ अथवा वैध

इकरारनामा अंतगŊत भूिम।

(च)

‘‘अधोसंरचना लागत’’ से अिभŮेत है व इसमŐ सİʃिलत है पįरयोजना के भीतर की आंतįरक सड़कŐ ,

डŌेनेज िनमाŊण, पįरयोजना के भीतर/बाहर िवद्युत् आपूितŊ, जल आपूितŊ एवं Ůशासकीय व अɊ

बुिनयादी अधोसंरचना पर िकया गया ʩय। अधोसंरचना लागत मŐ भूिम की लागत को (अधोसंरचना

लागत अनुदान Ůयोजन हेतु ) सİʃिलत नहीं िकया जाएगा।

(छ)

‘‘पŠंच मागŊ’’ से अिभŮेत है ऐसी सड़क जो िनकटवतŎ मागŊ से पįरयोजना तक पŠंचने हेतु शासन

के संबंिधत िवभागों/˕ानीय िनकायों से अनुमित Ůाɑ कर बनायी गयी हो बशतő िक शासन के

िकसी िवभाग/उपŢम/एजŐसी का कोई पŠंच मागŊ पįरयोजना तक न हो।

(ज)

‘‘िवद्युत आपूितŊ ʩय’’ से अिभŮेत है पįरयोजना मŐ िवद्युत आपूितŊ ʩव˕ा हेतु आवेदक Ȫारा

छȅीसगढ राǛ िवद्युत िवतरण/पारेषण कंपनी को भुगतान की गई रािश तथा उƅ Ůˑािवत ˕ल का

आंतįरक िवद्युती करण व बा˨ िवद्युती करण, ːŌ ीट लाईट ʩव˕ा एवं िवद्युत उप कŐ ū/ डी.जी .सेट

पर िकया गया ʩय।

परȶु

(i) इस मद मŐ भुगतान की गई रािश मŐ िसƐूįरटी िडपािजट व पुराने देयकों की रािश सİʃिलत

नहीं की जाएगी।

(ii) यिद केिɐव पावर ɘांट की ˕ापना पįरयोजना / पįरयोजना मŐ ˕ािपत उȨमों को िवद्युत आपूितŊ

हेतु की जाती है तो उस पर िकए गए िनवेश को िवद्युत आपूितŊ के तहत माɊ नहीं िकया

जाएगा।

(झ)

“आंतįरक सड़कŐ ” से आशय है पįरयोजना के भीतर िनिमŊत सड़कŐ ।

(ञ) ‘‘जल आपूितŊ ʩय’’ से अिभŮेत है पįरयोजना हेतु बाहर/भीतर के ˓ोतों से जल आपूितŊ हेतु िकया

गया िनवेश, िजसमŐ ओवर हेड टœक, पंप हाउस, पाईप लाईन एवं रेनवाटर हावőİːंग भी सİʃिलत है,

(िसƐूįरटी िडपािजट व सबंिधत िवभागों के पुराने देयकों की रािश को छोड़कर ) यिद शासन के

Ůशासकीय िवभागों से अनुमित Ůाɑ कर जल आपूितŊ हेतु ʩव˕ा की गयी हो।

(ट) “Ůशासकीय व अɊ बुिनयादी अधोसंरचना” से आशय है आवेदक Ȫारा पįरयोजना की ˕ापना हेतु

िवकिसत की गई Ůशासकीय व अɊ बुिनयादी अधोसंरचना व इसमŐ सİʃिलत है, Ůशासकीय भवन,

बœक, एटीएम, पोː ऑिफस, पुिलस थाना, पुिलस चौकी, फायर िŰगेड, कœ टीन, का̢ůेɌ हाल, टŌेिनंग

सेȴर, ŵिमक कʞाण, िवŵाम केȾ, Ƒीिनक, कॉमन फेसलीटी सŐटर जैसे टेİːंग एवं िडजाइन सŐटर,

एɢूएंट टŌीटमŐट ɘांट, रॉ-मटेįरयल िडपो, कोʒ ːोरेज, Ůोडƃ िड̾ɘे सŐटर, सूचना कŐ ū, वे-िŰज

पािकō ग एįरया, वृƗारोपण, पयाŊवरण के संरƗण हेतु िकये गये उपाय, सामूिहक गोदाम एवं अɊ समान

Ůकृित की आवʴक सुिवधाएं। परȶु Ůशासकीय व अɊ बुिनयादी अधोसंरचना मद मŐ कुल

अधोसरंचना लागत का 20 Ůितशत से अिधक ʩय माɊ नहीं िकया जाएगा।

(2) अɊ Ůयुƅ शɨों हेतु वही पįरभाषाएं लागू होंगी जो नीित के कंिडका 2 एवं औȨोिगक िवकास नीित 2024-30 के

पįरिशʼ-1 मŐ उʟेİखत हœ।

4. पाũता- (1) पįरयोजना की ˕ापना/िवˑार हेतु पाũता एवं शतŒ नीित के अनुसार होगी।

(2) इन िनयमों के तहत कोई भी ʩİƅ, साझेदारी/कɼनी/सीिमत दाियȕ साझेदारी/ Ůमोटर/ राǛ के एफपीओ/

ˢसहायता समूह आवेदन कर सकता है।

(3) पįरयोजना हेतु भूखंड की Ɋूनतम माप नीित मŐ विणŊत Ůावधानों के अनुसार होगी।

(4) आवेदक का आवेदन ˢीकृत होने पर ही पाũता होगी।

(5) पįरयोजना हेतु एŮोच रोड की Ɋूनतम चौड़ाई िनɻानुसार होने पर ही पाũता होगी –

स.

Ţ.

मद

Ɨेũफल

एŮोच रोड की Ɋूनतम

चौड़ाई

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

लॉिजİːक पाकŊ

15 एकड़ से 75 एकड़ तक

12 मीटर

75 एकड़ से अिधक

18 मीटर

2.

लॉिजİːक हब/ मʐी-मोडल लॉिजİːक

पाकŊ /डŌ ाईपोटŊ/इ̢लœड कंटेनर िडपो/एयर

कागŖ

टिमŊनल/गित-शİƅ

टिमŊनल

टŌांसपोटŊ हब/ůेट ːेशन

5 एकड़ से 10 एकड़ तक

10 मीटर

10एकड़ से 50 एकड़ तक

12 मीटर

50एकड़ से अिधक

18 मीटर

5. ŮिŢया-

(1) इस िनयम के अȶगŊत पįरयोजना की ˕ापना/िवˑार हेतु आवेदन िवभागीय िसंगल िवंडो िसːम पर ऑनलाइन Ůˑुत

करना होगा। आवेदन के साथ िनɻांिकत अिभलेख (यथा İ˕ित जो लागू हो) संलư करना होगा-

(क) आवेदक की वैयİƅक जानकारी

(ख) भूिम के ˢािमȕ/आिधपȑ एवं नƕा/भूिम की İ˕ित

(ग) Ůˑािवत पįरयोजना का संभािवत ले-आउट ɘान/ मानिचũ

(घ) Ůˑािवत पįरयोजना का िवˑृत पįरयोजना Ůितवेदन

(ङ) पįरयोजना के ŷोतों से संबंिधत जानकारी (बœकों से ऋण/िवȅीय सं˕ाओं से ऋण /ˢयं के ˓ोत /अंश पूजी

इȑािद)

(च) िनधाŊįरत Ůाŝप मŐ शपथ पũ

(2) आवेदक Ȫारा आवेदन मŐ दी गई जानकारी/उपरोƅानुसार दˑावेज अपूणŊ/ũुिटपूणŊ होने की İ˕ित मŐ सभी िबंदुओं का

˙ʼ उʟेख करते Šए, एक बार मŐ ही उȨोग संचालनालय Ȫारा आवेदक को वापस िकया जाएगा। इकाई Ȫारा 60 िदवस मŐ

˙ʼीकरण का जवाब Ůˑुत न करने पर आवेदन ˢमेव िनरˑ हो जाएगा।

(3) पूणŊ आवेदन Ůाɑ होने पर Ůकरण उȨोग आयुƅ/संचालक उȨोग की अȯƗता मŐ गिठत राǛ ˑरीय सिमित के समƗ

Ůˑुत िकया जाएगा। सिमित का संगठन िनɻानुसार होगा-

(क)

उȨोग आयुƅ / संचालक उȨोग अथवा उनके Ȫारा नामांिकत Ůितिनिध – अȯƗ,

(ख)

Ůबंध संचालक,छȅीसगढ़ ːेट इǷिटŌयल डेʬलपमŐट कापŖरेशन अथवा उनके अिधकृत Ůितिनिध, जो

मुƥ महाŮबंधक से अिनɻ ˑर हों – सद˟,

(ग)

संचालक, नगर एवं Ťामीण िनवेश िवभाग अथवा उनके अिधकृत Ůितिनिध, जो संयुƅ संचालक से

अिनɻ ˑर के हों -सद˟,

(घ)

मुƥ अिभयंता, लोक िनमाŊण िवभाग अथवा उनके Ůितिनिध, जो कायŊपालन अिभयंता से अिनɻ ˑर

के हों – सद˟,

(ङ)

संबंिधत िजला ʩापार एवं उȨोग केȾ के मुƥ महाŮबंधक /महाŮबंधक – सद˟,

(च)

उȨोग संचालनालय के अिधकारी, जो उप संचालक से अिनɻ ˑर के हों – सद˟ सिचव ।

(4) सिमित का कोरम 4 का होगा, िजस पर Ţमांक (ग) पर अंिकत अिधकारी की उपİ˕ित अिनवायŊ होगी। सिमित

उȨोग संघों/ अनुसंधान एवं िवकास सं˕ानों/ अɊ सरकारी/ िनजी Ɨेũ के िवशेषǒ संगठनों के Ůितिनिधयों को समय-समय

पर आवʴकतानुसार आमंिũत कर सकती है।

(5) सिमित Ůˑािवत ˕ल का űमण कर सकेगी व आवʴकता पड़ने पर िवशेषǒों की सेवाएं भी ले सकेगी। आवेदक से

पįरयोजना का Ůˑुतीकरण भी सिमित के समƗ िलया जा सकेगा।

(6) सिमित Ȫारा यह परीƗण िकया जाएगा िक पįरयोजना की ˕ापना हेतु जो ˕ल Ůˑािवत िकया गया है, वह उƅ

Ůयोजन हेतु उपयुƅ है अथवा नहीं तथा उस Ɨेũ मŐ पįरयोजना की आवʴकता है अथवा नहीं।

(7) उȨोग संचालनालय भी राǛ मŐ िकसी ˕ान िवशेष मŐ िनजी Ɨेũ मŐ पįरयोजना की ˕ापना हेतु सɾंिधत ˕ान िवशेष मŐ

औȨोिगक िवकास की संभावनाओं को ̊ʼीगत रखते Šए अिभŜिच Ůˑाव समाचार पũों मŐ िवǒापन Ůकािशत कर आमंिũत

कर सकेगा।

(8) िजन आवेदकों को भारत सरकार Ȫारा पįरयोजना की ˕ापना हेतु ˢीकृित दी जा चुकी है। ऐसे आवेदकों को भी इस

अिधसूचना के अंतगŊत राǛ ˑरीय सिमित से ˢीकृित Ůाɑ करनी होगी ।

(9) सिमित Ȫारा पįरयोजना की ˕ापना हेतु ˕ल उपयुƅ पाये जाने पर एवं अɊ शतŘ की पूितŊ होने पर सैȠांितक ˢीकृित

Ůदान की जाएगी। िजनके Ůकरण िनरˑ Šए हœ उनके िनरˑीकरण की सूचना उȨोग आयुƅ/संचालक उȨोग Ȫारा

परीƗणोपरांत दे दी जाएगी।

(10) ˢीकृित आदेश मŐ पįरयोजना की ˕ापना हेतु अनुमोिदत िनवेश, समˑ शतŒ, आवेदक के अिधकार व दाियȕ,

पįरयोजना की ˕ापना की अविध व अɊ शतŘ का उʟेख होगा।

(11) अधोसंरचना लागत अनुदान िवतरण के पूवŊ आवेदक एवं राǛ शासन के मȯ एक अनुबंध का िन˃ादन होगा िजसमŐ

पįरयोजना की ˕ापना हेतु समˑ शतŒ, आवेदक के अिधकार व दाियȕ, पįरयोजना की ˕ापना की अविध, राǛ शासन

के अिधकारव अɊ शतŘ का उʟेख होगा। राǛ शासन की ओर से यह अनुबंध उȨोग आयुƅ/ संचालक उȨोग Ȫारा

िकया जाएगा। अनुबंध का पंजीयन भी िकया जाएगा एवं पंजीयन का ʩय आवेदक Ȫारा वहन िकया जाएगा।

6. औȨोिगक िनवेश ŮोȖाहन की पाũता एवं ŮिŢया -

(1) इन िनयमों के अȶगŊत राǛ ˑरीय सिमित Ȫारा ˢीकृत पįरयोजना हेतु िनɻानुसार अनुदान/छूट दी जा सकेगी-

(क) अधोसंरचना लागत अनुदान-पįरयोजना हेतु अधोसंरचना लागत अनुदान की पाũता एवं माũा नीित मŐ विणŊत

Ůावधानों के अनुसार होगी।

(ख) ːाɼ शुʋ से पूणŊ छूट। छूट की ŮिŢया वािणİǛक कर (पंजीयन) िवभाग Ȫारा जारी अिधसूचना के अनुसार

होगी।

(ग) भूिम के पंजीयन शुʋ मŐ 50 Ůितशत की Ůित पूितŊ।

(घ) भू-पुनिनŊधाŊरण कर (डायवसŊन शुʋ) मŐ पूणŊ छूट। छूट की ŮिŢया राजˢ एवं आपदा Ůबंधन िवभाग Ȫारा जारी

अिधसूचना के अनुसार होगी।

(2) लॉिजİːक पाकŊ को उȨोग का दजाŊ Ůदान िकया जाएगा तथा आकषŊक ŮोȖाहन िदए जाएंगे। बˑर एवं सरगुजा संभाग

मŐ लॉिजİːक पाकŊ /हब की ˕ापना पर 10% अितįरƅ अनुदान Ůदान िकया जाएगा एवं अिधकतम सीमा भी 10% अिधक

होगी।

(3) यिद आवेदक को पįरयोजना की ˕ापना हेतु भारत सरकार से ˢीकृित Ůाɑ है एवं भारत सरकार से ˢीकृत अनुदान

यिद राǛ शासन Ȫारा ˢीकृत अनुदान से अिधक है तो अधोसरंचना लागत अनुदान की पाũता नहीं होगी, िकȶु यिद भारत

सरकार Ȫारा ˢीकृत अनुदान की रािश राǛ शासन के अनुदान से कम है तो अंतर की रािश अधोसंरचना लागत अनुदान

रािश के ŝप मŐ दी जाएगी।

7. अधोसंरचना लागत अनुदान की ŮिŢया-

(1) अधोसंरचना लागत अनुदान हेतु पįरयोजना की ˕ापना का कायŊपूणŊ होने के पʮात अथवा उȋादन Ůमाण पũ/संचालन

Ůमाण पũ जारी होने के 6 माह के भीतर िवभागीय िसंगल िवंडो िसːम पर आवेदन करना होगा । आवेदन के साथ िवभागीय

िसंगल िवंडो िसːम पर उपलɩ िनधाŊįरत Ůाŝप अनुसार िनɻांिकत अिभलेख संल̑ न करने होंगे-

(क) चाटŊडŊ एकाउंटेड का िनवेश Ůमाण पũ ।

(ख) चाटŊडŊ इंजीिनयर का वेʞूवेशन Ůमाण पũ।

(ग) पįरयोजना की ˕ापना हेतु िकया गया ʩय एवं कुल अधोसंरचना लागत के पूणŊता Ůितशत से सɾंिधत

चाटŊडŊ एकाउंटेड Ȫारा सȑािपत Ůमाण पũ व ʩय सूची ।

(घ) िनधाŊįरत Ůाŝप मŐ शपथ पũ।

(2) आवेदक Ȫारा आवेदन मŐ दी गई जानकारी/उपरोƅानुसार दˑावेज अपूणŊ/ũुिटपूणŊ होने की İ˕ित मŐ इकाई का

आवेदन , सभी िबंदुओं का ˙ʼ उʟेख करते Šए उȨोग संचालनालय Ȫारा आवेदक को वापस िकया जाएगा । इकाई

Ȫारा 60 िदवस मŐ ˙ʼीकरण का जवाब Ůˑुत न करने पर आवेदन ˢमेव िनरˑ हो जाएगा।

(3) पूणŊ आवेदन Ůाɑ होने पर आवेदन ˕ल िनरीƗण हेतु सɾंिधत िजला ʩापार एवं उȨोग कŐ ū के मुƥ

महाŮबंधक/महाŮबंधक को Ůेिषत िकया जाएगा।

(4) ˕ल िनरीƗण Ůितवेदन Ůाɑ होने के पʮात् Ůकरण राǛ ˑरीय सिमित के समƗ Ůˑुत िकया जाएगा।

(5) अधोसंरचना लागत की गणना लोक िनमाŊण िवभाग Ȫारा जारी दर अनुसूची (SOR) अथवा वाˑिवक लागत जो

Ɋूनतम हो, के आधार पर की जाएगी। सɾंिधत Ɨेũ के कायŊपालन अिभयंता, लोक िनमाŊण िवभाग Ȫारा चाटŊडŊ

इंजीिनयर के वेʞूवेशन Ůमाण पũ का सȑापन िकया जाएगा ।

(6) अधोसंरचना लागत अनुदान की ˢीकृित व िवतरण तीन िकˑों मŐ िकया जाएगा।

(क) Ůथम िकˑ 40%, सैȠांितक ˢीकृित मŐ उʟेİखत िनवेश के अनुसार कुल पįरयोजना का 100

Ůितशत कायŊ पूणŊ होने पर, आबंटन योƶ Ɨेũ का Ɋूनतम 10% Ɨेũ आबंिटत होने पर तथा सƗम

अिधकारी Ȫारा अिधभोग Ůमाणपũ (Occupancy Certificate)/ पूणŊता Ůमाणपũ (Completion

Certificate) जारी होने पर। भू-पंजीयन शुʋ ʩय ŮितपूितŊ का िवतरण Ůथम िकʱ के साथ िकया

जाएगा।

(ख) िȪतीय िकˑ 30%, आबंटन योƶ Ɨेũ का Ɋूनतम 25% Ɨेũ आबंिटत होने पर अथवा ( उȋादन/सेवा

गितिविध Ůमाणपũ/ ) संचालन Ůमाण पũ जारी होने के एक वषŊ पʮात, जो पहले हो ।

(ग) तृतीय िकˑ 30%, आबंटन योƶ Ɨेũ का Ɋूनतम 50% Ɨेũ आबंिटत होने पर अथवा (उȋादन/सेवा

गितिविध Ůमाण पũ/ ) संचालन Ůमाण पũ जारी होने के दो वषŊ पʮात, जो पहले हो ।

(7) लॉिजİːक पाकŊ /मʐी-मोडल लॉिजİːक पाकŊ / डŌ ाईपोटŊ/ इ̢लœडकंटेनर िडपो/ एयर कागŖ टिमŊनल/ गित-शİƅ टिमŊनल

हेतु बा˨ अधोसंरचना (एŮोच सड़क, िवद्युत लाइन, जल आपूितŊ हेतु पाइप) पर िकये गए ʩय की ŮितपूितŊ नीित के अनुसार

होगी।उƅ कायŊ पूणŊ होने पर अनुदान का िवतरण 2 समान िकʱों मŐ िकया जाएगा।

(8) उȨोग संचालनालय Ȫारा अधोसंरचना लागत अनुदान ˢीकृित के Ţम के आधार पर बजट मŐ रािश की उपलɩता होने

पर िवतरण िकया जाएगा। बजट उपलɩता के अभाव मŐ अनुदान की रािश देने मŐ िवलंब होने पर िवभाग का कोई दाियȕ

नहीं होगा।

8. पįरयोजना की ˕ापना की शतŒ-

(1) सɾंिधत पįरयोजना हेतु भूिम का ʩपवितŊत कराना आवयक होगा।

(2) आवेदक को पįरयोजना की ˕ापना/संचालन हेतु यथा लागू भारत सरकार/राǛ शासन के सɾंिधत िवभागों/एजŐसी

Ȫारा सʃित/अनापिȅ Ůाɑ करना होगा।

(3) सƗम Ůािधकारी से पįरयोजना का अिभɊासअनुमोदन करवाना।

(4) पįरयोजना का Ɋूनतम 60 Ůितशत Ɨेũ सɾंिधत Ůयोजन हेतु उपयोग करना आवʴक होगा। शेष Ɨेũ सहायक

गितिविधयों यथा, कमिशŊयल ˙ेस, लेबरƓाटŊर, एटीएम, सावŊजिनक अपिशʼ जल Ůबंधन, िसवरेज जल Ůबंधन संयंũ

हेतु उपयोग करना होगा।अधोसंरचना अनुदान की पाũता िनयम 4(3) मŐ उʟेİखत मदों पर िकए गए ʩय पर होगी।

(5) लॉिजİːक पाकŊ के Ůकरणों मŐ जारी ˢीकृित आदेश के पįरपालन मŐ वेयर हाउस/कोʒ ːोरेज की ˕ापना हेतु भूिम

का आबंटन करना।

(6) पįरयोजना की ˕ापना, ˢीकृित आदेश जारी होने के पʮात सिमित Ȫारा िनधाŊįरत समय सीमा के भीतर करना होगा,

यह अविध उȨोग आयुƅ/ संचालक उȨोग Ȫारा दो बार 12-12 माह के िलए बढ़ाई जा सकेगी ।

(7) आवेदक को राǛ शासन के संबंिधत िवभागों के िनयमों का पालन करना होगा।

(8) पįरयोजना की मूलभूत आवʴकताएं – आवेदक को िनɻांिकत अधोसंरचना िवकिसत करनी होगी (यथा लागू):-

(क) नगर एवं Ťाम िनवेश िवभाग/सƗम Ůािधकारी Ȫारा िनधाŊįरत Ɋूनतम माप दǷ अनुसार एŮोच रोड।

(ख) उȨमों की आवʴकता के अनुŝप िवद्युत आपूितŊ ʩव˕ा।

(ग) उȨमों की आवʴकता के अनुŝप जल आपूितŊ ʩव˕ा।

(घ) डŌेनेज ʩव˕ा व ːŌ ीट लाईट ʩव˕ा।

(ङ) पįरयोजना मŐ आंतįरक सड़कों का िनमाŊण।

(च) पįरयोजना की ˕ापना हेतु आवʴकतानुसार Ůशासकीय व अɊ बुिनयादी अधोसंरचना का िवकास।

9. आवेदक के अिधकार एवं दाियȕ-

(1) लॉिजİːक पाकŊ मŐ भूिम का आबंटन ůी होʒ/ लीज होʒ पर िकया जा सकेगा। डेʬलपर भूिम की Ůɯाजी दरों

के िनधाŊरण, लीज रेȴ, संधारण शुʋ, ːŌ ीट लाईट शुʋ व अɊ शुʋों के िनधाŊरण के िलए ˢतंũ होगा।

(2) डेवलपर कंपनी/ फमŊ/ सं˕ा िनजी लॉिजİːक पाकŊ का अिधकतम 50% ˢयं को आबंिटत कर सकŐ गे।

(3) लॉिजİːक पाकŊ मŐ िजन उȨमों को भूिम आबंिटत की जाएगी उनके पƗ मŐ िन˃ािदत िकये जाने वाले िवŢय/ लीज

अिभलेखों मŐ राǛ शासन के संबंिधत िवभागों के शतŘ के पįरपालन की ˢीकृित का उʟेख होगा।

(4) लॉिजİːक पाकŊ मŐ भू-शेड आबंटन/ भू-शेड हˑांतरण/ भू-शेड िनरˑीकरण हेतु राǛ शासन के िकसी अनुमित

की आवʴकता नहीं होगी।

(5) लॉिजİːक पाकŊ के सुʩवİ˕त संचालन हेतु लॉिजİːक पाकŊ मŐ ˕ािपत उȨमों के संगठन को अथवा अɊ िकसी

तृतीय पƗ को उȨोग आयुƅ/ संचालक उȨोग की पूवाŊनुमित के पʮात, दे सकŐ गे।

(6) इन िनयमों के अंतगŊत लॉिजİːक पाकŊ के Ůकरणों पर औȨोिगक िवकास नीित 2024-30 की कंिडका (12.29) मŐ

उʟेİखत शतŊ लागू नहीं होगी।

(7) लॉिजİːक पाकŊ मŐ ˕ािपत होने वाले उȨमों को Ůचिलत औȨोिगक नीित एवं औȨोिगक िनवेश ŮोȖाहन के तहत्

जारी अिधसूचनाओं के अंतगŊत ˢािमȕ पįरवतŊन/ ˕ान पįरवतŊन आिद की अनुमित उȨोग आयुƅ/ संचालक से Ůाɑ

करनी होगी।

(8) पįरयोजना की ˕ापना से संबंिधत ˢीकृित आदेश व इस संबंध मŐ िन˃ािदत अनुबंध की समˑ शतŘ का पालन

करना होगा।

(9) पįरयोजना के िनमाŊण की अविध मŐ छ: माही आधार पर उȨोग आयुƅ / संचालक उȨोग को िनमाŊण की Ůगित से

आवगत कराना होगा व उƅ की ˕ापना के पʮात 5 वषŘ की अविध तक ˕ापना से संबंिधत İ˕ित का िववरण भी

Ůˑुत करना होगा ।

(10) अधोसंरचना लागत मŐ िनिहत मदों का िवŢय अंितम अनुदान ˢीकृित के 5 वषŘ तक उȨोग आयुƅ/ संचालक

उȨोग की पूवाŊनुमित के िबना नहीं कर सकेगा ।

(11) लॉिजİːक पाकŊ / लॉिजİːक हब/ मʐी-मोडल लॉिजİːक पाकŊ / डŌ ाईपोटŊ/ इ̢लœड कंटेनर िडपो/ एयर कागŖ

टिमŊनल/ गित-शİƅ टिमŊनल/ टŌांसपोटŊ हब/ ůेटːेशन का संधारण आवेदक को या तो ˢयं अथवा िकसी अɊ तृतीय

पƗ के माȯम से अिनवायŊतः करना होगा।

(12) आवेदक/उȨम Ȫारा पįरयोजना के िनमाŊण और Ůगित के िवषय मŐ िनरीƗण हेतु दˑावेजों और पįरसर मŐ इस

हेतु अिधकृत शासकीय ʩİƅयों की पŠँच सुिनिʮत की जाएगी।

10. वेयर हाउस तथा कोʒ ːोरेज हेतु िनवेश ŮोȖाहन-

(1) औȨोिगक िवकास नीित 2024-30 की कालाविध मŐ ˕ािपत होने वाले वेयर हाउस तथा कोʒ ːोरेज की ˕ापना/

िवˑार/ शवलीकरण पर नीित के अनुसार अनुदान/ छूट की पाũता होगी।

(2) वेयरहाउस तथा कोʒ ːोरेज ˕ािपत करने वाले उȨमों हेतु पाũता, शतő एवं अनुदान की माũा नीित

मŐ विणŊत Ůावधानों के अनुसार होगी।

(3) सामाɊ अनुदेश-

(क) राǛ शासन Ȫारा समय-समय पर जारी िनयमों/अनुदेशों का पालन अिनवायŊ होगा।

(ख)

इस नीित के अंतगŊत िदये जा रहे अनुदान, छूट एवं įरयायतों के संबंध मŐ अɊ सभी सामाɊ

Ůशासिनक Ůावधान यथा आवेदन पũ के Ůाŝप, आवेदन के िनराकरण की ŮिŢया, आवेदन के

िनराकरण संबंधी Ɨेũािधकार तथा अɊ सामाɊ िनयम व शतő औȨोिगक िवकास नीित 2024-30 मŐ

घोिषत अनुदान, छूट एवं įरयायतों के िलए जारी की गई िविभɄ अिधसूचनाओं के अनुŝप होगी। िकसी

िब̢दु िवशेष पर यथा आवʴकता संचालक, उȨोग संचालनालय Ȫारा मागŊदशŊन/ िदशा-िनदőश जारी िकया

जा सकेगा।

11. पैकेिजंग सेवा हेतु िनवेश ŮोȖाहन-

(1) औȨोिगक िवकास नीित 2024-30 की कालाविध मŐ ˕ािपत होने वाले पैकेिजंग सेवा Ůदान करने वाले

उȨमों की ˕ापना/िवˑार/शवलीकरण पर अनुदान/छूट की पाũता होगी।

(2) राǛ से िनयाŊत को ŮोȖािहत करने हेतु िनयाŊत से संबंिधत उȋादों के पैकेिजंग केȾ को नीित मŐ उʟेİखत कोʒ

ːोरेज हेतु Ůावधािनत अनुदान/ छूट/ įरयायत Ůदान िकया जाएगा।

(3) इस हेतु पैकेिजंग केȾ को िनयाŊत से संबंिधत माल के िलए Ɋूनतम 70 Ůितशत पैकेिजंग िकया जाना अिनवायŊ

होगा।

(4) आवेदन के िनराकरण की ŮिŢया, आवेदन के िनराकरण संबंधी Ɨेũा िधकार तथा अɊ सामाɊ िनयम व शतő

कोʒ ːोरेज हेतु Ůावधािनत िनयम व शतŘ के अनुसार होंगी।

12. ůेट / कूįरयर सेवा हेतु िनवेश ŮोȖाहन-

(1) पाũता एवं अनुदान की माũा

(क) पįरवहन वाहन अनुदान तथा वाहन पंजीयन शुʋ एवं नेशनल परिमट शुʋ ŮितपूितŊ अनुदान की पाũता एवं

माũा नीित मŐ विणŊत Ůावधानों के अनुसार होगी।

(ख) रेिůजरेटेड वाहन के Ůकरण मŐ वाहन की अिधकतम सीमा 2 वाहन Ůित कोʒ ːोरेज एवं नॉन-रेिůजरे टेड

वाहनों के Ůकरण मŐ अिधकतम माɊ िनवेश लॉिजİːक हब मŐ िकए गए िनवेश का अिधकतम 30% होगा।

(ग) वाहनों का Ţय एवं पंजीयन छȅीसगढ़ मŐ िकया जाना अिनवायŊ होगा।

(2) ŮिŢया

(क) पाũ उȨमों को अनुदान हेतु िवभागीय िसंगल िवंडो िसːम पर ऑनलाइन आवेदन Ůˑुत करना होगा।

आवेदन के साथ िनɻांिकत अिभलेख संलư करना होगा-

(i)

आवेदक की वैयİƅक जानकारी

(ii)

पįरयोजना के ŷोतों से संबंिधत जानकारी ( बœकों से ऋण/िवȅीय सं˕ाओं से ऋण / ˢयं

के ˓ोत / अंशपूजी इȑािद

)

(iii)

शपथ पũ

(iv)

वाहन से संबंिधत दˑावेज ( यथा İ˕ित लागू )

a. वाहन खरीदी देयक की Ůित

b. वाहन की आर.सी. (पंजीयन Ůमाण पũ)

c. वाहन के पंजीयन हेतु भुगतान की Ůित

d. वाहन का बीमा Ůमाणपũ

e. िफटनेस सिटŊिफकेट

f. रोड टैƛ भुगतान की Ůित

g. परिमट की Ůित वाहन के फोटोŤा̫स

(ख) आवेदन / संलư दˑावेजों मŐ ũुिट/कमी होने पर आवेदन Ůाİɑ से 15 कायŊ िदवस के भीतर इकाई को

कमीपूितŊ हेतु वापस िकया जायेगा। कमीपूितŊ हेतु वापस िकये गये िदनांक से 30 कायŊ िदवस तक कमीपूितŊ

कर पुनः Ůˑुत न करने की İ˕ित मŐ ऑनलाईन आवेदन ˢतः िनरˑ हो जायेगा।

(ग) सूƘ तथा लघु सेवा उȨम के Ůकरणों मŐ मुƥ महाŮबंधक/ महाŮबंधक, िजला ʩापार एवं उȨोग केȾ

Ȫारा परीƗण उपरांत िनयमानुसार होने पर अनुसार ˢीकृित आदेश जारी िकया जाएगा तथा िनयमानुसार न

होने पर िनरˑीकरण आदेश जारी िकया जाएगा।

(घ) मȯम तथा वृहद सेवा उȨम के Ůकरणों मŐ उȨोग संचालनालय, Ȫारा ऑनलाईन आवेदन का परीƗण

एवं अिभमत हेतु संबंिधत िजला ʩापार एवं उȨोग केȾ को Ůेिषत िकया जाएगा। मुƥ

महाŮबंधक/महाŮबंधक, िजला ʩापार एवं उȨोग केȾ Ȫारा अिभमत के साथ Ůकरण उȨोग संचालनालय

को Ůेिषत िकया जाएगा। िनयमानुसार होने पर अनुसार ˢीकृित आदेश जारी िकया जाएगा तथा िनयमानुसार न

होने पर िनरˑीकरण आदेश जारी िकया जाएगा।

(ङ) ˢीकृित आदेश जारी होने के पʮात् उȨोग संचालनालय Ȫारा इस अनुदान मदके बजट का आबंटन

िजला ʩापार एवं उȨोग केȾों से Ůाɑ मांग के आधार पर बजट उपलɩ होने पर िकया जाएगा ।

(च) बजट आंबटन उपलɩ होने पर ही िजला ʩापार एवं उȨोग केȾ Ȫारा उȨम को ˢीकृत अनुदान की

रािश िवतįरत की जाएगी। अनुदान का िवतरण उȨम को अनुदान ˢीकृित के िदनांक के Ţम मŐ िकया

जाएगा।अनुदान की रािश नकद मŐ नहीं दी जाएगी ।

(छ) बजट आबंटन उपलɩ न होने के कारण अनुदान देने मŐ िवलंब होने पर इसका कोई दाियȕ िवभाग

का नहीं होगा।

13. अपील-

(1) अधोसंरचना लागत अनुदान के Ůकरण मŐ आवेदक/ इकाई Ȫारा राǛ ˑरीय सिमित अथवा उȨोग आयुƅ/

संचालक उȨोग के िकसी आदेश के िवŝȠ भार-साधक सिचव, छȅीसगढ़ शासन, वािणǛ एवं उȨोग िवभाग को,

आदेश सूिचत िकये जाने के िदनांक से 45 िदवसों के भीतर अपील की जा सकेगी।

(2) अɊ Ůकरण मŐ आवेदक/ इकाई Ȫारा मुƥ महाŮबंधक / महाŮबंधक के िकसी आदेश के िवŜ̡द उȨोग आयुƅ/

संचालक उȨोग को, आदेश संसूिचत िकये जाने के िदनांक से 45 िदवसों के भीतर, अपील की जा सकेगी। उȨोग

आयुƅ/ संचालक उȨोग के िकसी आदेश के िवŝȠ भार-साधक सिचव, छȅीसगढ़ शासन, वािणǛ एवं उȨोग िवभाग

को, आदेश संसूिचत िकये जाने के िदनांक से 45 िदवसों के भीतर अपील की जा सकेगी।

(3) अपील शुʋ सूƘ एवं लघु उȨम के Ůकरण मŐ Ŝ 2000 एवं मȯम/ वृहद उȨम के Ůकरण मŐ Ŝ 5000 भुगतान

करने पर ही अपील Ťा˨ होगी। परȶु अनुसूिचत जाित/ जनजाित, िन:शƅ, नƛलवाद से Ůभािवत पįरवार/ʩİƅ,

आȏसमिपŊत नƛली से सɾंिधत Ůकरणों मŐ अपील शुʋ उपरोƅ विणŊत शुʋ का 50 Ůितशत होगा।

(4) भार-साधक सिचव, छȅीसगढ़ शासन, वािणǛ एवं उȨोग िवभाग/ उȨोग आयुƅ / संचालक उȨोग को Ůकरण के

गुण-दोष के आधार पर िवचार/ ʩाƥा कर िनणŊय लेने का अिधकार होगा। तȚों के आधार पर तथा Ůभािवत पƗ को

अपना पƗ रखने का अवसर Ůदान करते Šए अपील Ůकरण का िनराकरण िकया जाएगा।

14. छूट/अनुदान की वसूली-

सƗम Ůािधकारी के आदेश से, छूट/अनुदान की रािश, 12.5 Ůितशत वािषŊक दर से साधारण ɯाज सिहत,

िनɻिलİखत पįरİ˕ितयों मŐ भू-राजˢ के बकाया की भांित वसूली की जा सकेगी अथवा अɊ अनुदान मŐ समायोिजत की

जा सकेगी-

(1) आवेदक/ इकाई के प़Ɨ मŐ अनुदान की ˢीकृत रािश भुगतान हो जाने के पʮात यह पाया जाता है िक आवेदक/

इकाई Ȫारा कोई तȚ छुपाये गये हœ / तȚों को गलत ढंग से Ůˑुत िकया गया है या सही जानकारी Ůˑुत नहीं की गई है

व इस Ůकार गलत तरीके से अनुदान ˢीकृत Šआ है/ अनुदान Ůाɑ िकया गया है।

(2) आवेदक/ इकाई Ȫारा राǛ के मूल िनवािसयों को िनधाŊįरत Ůितशत मŐ रोजगार उपलɩ कराने के पʮात यिद बाद मŐ

रोजगार से वंिचत िकया जाता है व इस कारण अकुशल, कुशल व Ůबंधकीय/Ůशासकीय वगŊ मŐ िदये जाने वाले रोजगार

का नीित मŐ उʟेİखत Ůितशत (Ɋूनतम सीमा) से कम हो जाता है।

(3) पįरयोजना की ˕ापना से संबंिधत Ůगित/सुिवधाओं को दशाŊने वाली İ˕ित िववरण उȨोग संचालनालय को

पįरयोजना की ˕ापना से 5 वषŊ की अविध तक उपलɩ न कराई जाए।

(4) आवेदक/इकाई को पाũता से अिधक अनुदान की Ůाİɑ हो गई हो।

(5) आवेदक इकाई Ȫारा पįरयोजना की ˕ापना का कायŊ Ůारʁ करने के पʮात बीच अविध मŐ छोड़ िदया जाता है/ नहीं

िकया जाता है।

15. ˢ-Ůेरणा से िनणŊय -

राǛ शासन, वािणǛ एवं उȨोग िवभाग/ भार-साधक सिचव/ राǛ ˑरीय सिमित/ आयुƅ/संचालक उȨोग िकसी भी

अिभलेख को बुला सकेगŐ तथा ऐसे आदेश पाįरत कर सकŐ गे जैसा िक वे िनयमानुसार उिचत समझŐ परȶु अनुदान को िनरˑ

करने, या उसमŐ पįरवतŊन के पूवŊ, Ůभािवत पƗ को सुनवाई का युİƅ-युƅ अवसर िदया जाएगा। ˢयं के िनणŊय/आदेश की

समीƗा भी राǛ शासन, भार-साधक सिचव,आयुƅ /संचालक उȨोग कर सकŐ गे।

16. िŢयाɋयन-

(1) इन िनयमों के अंतगŊत कायŊकारी िनदőश जारी करने, आवेदन पũ, िनरीƗण/ परीƗण Ůितवेदन के Ůाŝप मŐ संशोधन हेतु

उȨोग आयुƅ/संचालक उȨोग सƗम होंगे एवं िŢयाɋयन से सɾंिधत िकसी मुȞे पर िजला ʩापार एवं उȨोग कŐ ūों Ȫारा

मागŊ दशŊन मांगे जाने पर उȨोग आयुƅ/संचालक उȨोग Ȫारा मागŊदशŊन िदया जाएगा।

(2) इन िनयमों की ʩाƥा, ŮितपूितŊ की पाũता या अɊ िववाद की दशा मŐ राǛ शासन का िनणŊय अंितम एवं बंधनकारी

होगा।

(3) इस िनयम के अंतगŊत आवेदन पũ, िनरीƗण Ůितवेदन एवं Ůमाण पũ के Ůाŝप िनधाŊįरत करने हेतु उȨोग

आयुƅ/संचालक उȨोग सƗम होंगे।

(4) इन िनयमों का िŢयाɋयन उȨोग संचालनालय, छȅीसगढ़ व उनके अधीन˕ िजला ʩापार एवं उȨोग केȾों Ȫारा िकया

जाएगा।

17. िविवध-

(1) इन िनयमों के अलग-अलग भाषाओं मŐ संˋरण जारी करने हेतु उȨोग आयुƅ/ संचालक उȨोग सƗम होंगे। इन

िनयमों के तहत जारी िहंदी संˋरण मुƥ संˋरण होगी, जो अलग-अलग भाषाओं मŐ जारी संˋरणों के बीच िवसंगित

होने पर Ůभावी रहेगा।

(2) इन िनयमों के अȶŊगत कोई वाद होने पर छȅीसगढ़ राǛ के Ɋायालयों मŐ ही वाद दायर िकया जा सकेगा।

(3) राǛ शासन Ȫारा नीित एवं औȨोिगक िवकास नीित 2024-30 मŐ संशोधन िकए जाने की İ˕ित मŐ उƅ

संशोधन इस िनयम मŐ यथाİ˕ित लागू होंगे।

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