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क्रम ांक GENS-1103/4/2025-COMM. & INDUS.— र ज्य श सन, एतद् द्व र , औद्योगिक गिक स नीगत 2024-

30 के क्रक्रय न्ियन हेतु, गनम्न नुस र उगलिगित अगिसूचन ओं में प्रदत्त शगियों क प्रयोि करते हुए, प्र गिकृत अगिक री की

गनयुगि गनम्न नुस र करत है, अर् ात-

1.

छत्तीसिढ़ श सन, ऊर् ा गिभ ि की अगिसूचन क्रम ांक 1370/एफ 21/11/2024/13/2, क्रदन ांक 05.06.2025

की कांगिक 4/ (2) के प्र िि न के तहत गिद्युत शुलक से छूट अनुशांस करने हेतु, आयुि/ सांच िक उद्योि अर्ि

उसके द्व र अगिकृत अपर सांच िक/सांयुि सांच िक को प्र गिकृत अगिक री गनयुि क्रकय र् त है।

2.

छत्तीसिढ़ श सन, ि गिगज्यक कर (पांर्ीयन गिभ ि) की अगिसूचन क्रम ांक एफ 10-40/2024 / ि .क. (पां.)/

प ांच (16), क्रदन ांक 14.02.2025 के शतें/स्पष्टीकरि की कांगिक (2) के प्र िि न के तहत, सूक्ष्म एिां िघु उद्यमों

से गभन्न प्रकरिों में स्ट म्प शुलक छूट प्रम ि पत्र र् री करने हेतु, आयुि/ सांच िक उद्योि अर्ि उसके द्व र

अगिकृत अपर सांच िक/सांयुि सांच िक को प्र गिकृत अगिक री गनयुि क्रकय र् त है।

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क्रम ांक GENS-1103/4/2025-COMM. & INDUS. — र ज्य श सन, एतद् द्व र , औद्योगिक गिक स नीगत

2024-30 के क्रक्रय न्ियन हेतु गनर्मात गनयमों में गनम्न नुस र सांशोिन करत है, अर् ात :-

सांशोिन

1. छत्तीसिढ़ नेट र ज्य िस्तु एिां सेि कर (नेट एसर्ीएसटी) प्रगतपूर्ता अनुद न गनयम, 2024 के गनयम 5 उपगनयम (5) में,

शब्द-समूह “सांच िक उद्योि” के स्र् न पर, शब्द-समूह “आयुि/ सांच िक उद्योि अर्ि उनके द्व र अगिकृत अपर

सांच िक/सांयुि सांच िक” प्रगतस्र् गपत क्रकय र् ए।

2. छत्तीसिढ़ नेट र ज्य िस्तु एिां सेि कर (नेट एसर्ीएसटी) प्रगतपूर्ता अनुद न गनयम, 2024 के गनयम 5 उपगनयम (6) में,

शब्द-समूह “अगिकतम सीम ” के पश्च त, शब्द-समूह “की ििन ” र्ोड़ र् ए।

3. छत्तीसिढ़ नेट र ज्य िस्तु एिां सेि कर (नेट एसर्ीएसटी) प्रगतपूर्ता अनुद न गनयम, 2024 के गनयम 7 उपगनयम (1) में,

शब्द-समूह “आयुि/सांच िक” के स्र् न पर, शब्द-समूह “आयुि/ सांच िक उद्योि अर्ि उनके द्व र अगिकृत अपर

सांच िक/सांयुि सांच िक” प्रगतस्र् गपत क्रकय र् ए।

4. छत्तीसिढ़ नेट र ज्य िस्तु एिां सेि कर (नेट एसर्ीएसटी) प्रगतपूर्ता अनुद न गनयम, 2024 के उप बांि-3 में, शब्द-समूह

“सांच िक उद्योि” के स्र् न पर, शब्द-समूह “सांच िक/ अपर सांच िक/ सांयुि सांच िक” प्रगतस्र् गपत क्रकय र् ए।

5. छत्तीसिढ़ ि गिगज्यक उत्प दन/सेि िगतगिगि प्रम ि-पत्र गनयम, 2024 के गनयम 9 उप-गनयम (4) के स्र् न पर,

गनम्न नुस र प्रगतस्र् गपत क्रकय र् ए, -

“(4) ईज़ ऑफ िूइांि गबज़नेस के तहत रोर्ि र एिां र ज्य के मूि गनि सी सांबांिी र् नक री इक ई द्व र उप बांि 5 के

प्र रूप 1 एिां 2 में प्रस्तुत स्िप्रम िन के आि र पर म न्य की र् एिी।“

6. छत्तीसिढ़ ि गिगज्यक उत्प दन/सेि िगतगिगि प्रम ि-पत्र गनयम, 2024 के गनयम 9 उप-गनयम (5) के पश्च त, निीन उप-

गनयम गनम्न नुस र र्ोड़ र् ए-

“(6) गनरीक्षिकत ा अगिक री द्व र इस गनयम के अांतिात र् री पिरभ ा अनुस र म न्य पूांर्ी गनिेश की ििन की

र् एिी तर् गनिरक्षि प्रगतिेदन में म न्य एिां अम न्य पूांर्ी गनिेश क गििरि प्रद न क्रकय र् एि ।“

7. छत्तीसिढ़ ि गिगज्यक उत्प दन/सेि िगतगिगि प्रम ि-पत्र गनयम, 2024 के गनयम 10 के उप-गनयम (3) के अांत

में, गनम्न नुस र शब्द-समूह र्ोड़ र् ए-

“इस सांशोिन के अगिसूगचत होने के पश्च त पूिा की औद्योगिक नीगतयों के अांतिात उच्च प्र र्गमकत /प्र र्गमकत श्रेिी

की प्रगिगष्ट उत्प दन प्रम ि पत्र में की र् एिी। उच्च प्र र्गमकत /प्र र्गमकत श्रेिी हेतु पृर्क से प्रम ि पत्र की

आिश्यकत नहीं होिी।”

8. छत्तीसिढ़ ि गिगज्यक उत्प दन/सेि िगतगिगि प्रम ि-पत्र गनयम, 2024 के गनयम 10 उप-गनयम (3) के पश्च त, निीन

उप-गनयम गनम्न नुस र र्ोड़ र् ए-

“(4) प्रम ि पत्र में इक ई द्व र आिेक्रदत गनिेश के स र्-स र् म न्य पूांर्ी गनिेश की प्रगिगष्ट की र् एिी, गर्सके आि र

पर इक ई को देय अनुद न/छूट/िरय यतों की ििन की र् एिी।“

9. छत्तीसिढ़ ि गिगज्यक उत्प दन/सेि िगतगिगि प्रम ि-पत्र गनयम, 2024 के गनयम 14 के उप-गनयम (3) के अांत में,

गनम्न नुस र शब्द-समूह र्ोड़ र् ए-

“पूिा की औद्योगिक नीगत के अांतिात प्र प्त आिेदनों क गनर करि इस गनयम में उलिेगित प्रक्रक्रय अनुस र क्रकय

र् एि ।“

10. छत्तीसिढ़ ि गिगज्यक उत्प दन/सेि िगतगिगि प्रम ि-पत्र गनयम, 2024 के उप बांि-5 के भ ि-तीन को गििोगपत क्रकय

र् ए।

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परtài 7, Îà§ý 1947

-

“4. The Total Fixed Capital Investment indicated in this certificate is based on the information

furnished by the industrial unit and certified by the Chartered Accountant or the unit itself, as

applicable. The eligible investment amount shown herein has been calculated in accordance with the

definitions and provisions outlined in the applicable industrial policy and related notifications.”

13. छत्तीसगढ़ वाणिणयिक उत्पादन/सेवा गणिणवणि प्रमाि-पत्र णनिम, 2024 के उपाबंि-6 के Notes अंिगगि बबंदु 5. में,

शब्द-समूह “http//industries.cg.gov.in” के स्थान पर, शब्द-समूह "https://invest.cg.gov.in/" प्रणिस्थाणपि ककिा

जाए।

14. छत्तीसगढ़ णमनी-मॉल णनवेश प्रोत्साहन णनिम 2025 के णनिम 5 उप-णनिम (2) में, शब्द-समूह “णजला स्िरीि सणमणि” के

स्थान पर, शब्द-समूह “रायि स्िरीि सणमणि” प्रणिस्थाणपि ककिा जाए।

15. छत्तीसगढ़ णमनी-मॉल णनवेश प्रोत्साहन णनिम 2025 के णनिम 6 उप णनिम (1) में, शब्द-समूह “उद्योग आिुक्त/ संचालक

उद्योग” के स्थान पर, शब्द-समूह “रायि स्िरीि सणमणि” प्रणिस्थाणपि ककिा जाए।

16. छत्तीसगढ़ णनजी णवद्यालि प्रोत्साहन णनिम 2025 के णनिम 4 (1) में, शब्द-समूह “से 90 कदवस के भीिर” के स्थान पर,

शब्द-समूह “के पश्चाि” प्रणिस्थाणपि ककिा जाए।

17. छत्तीसगढ़ णनजी णवद्यालि प्रोत्साहन णनिम 2025 के णनिम 4(2) में, शब्द-समूह “णजला प्रशासन” के स्थान पर, शब्द-समूह

“उद्योग संचालनालि” प्रणिस्थाणपि ककिा जाए।

18. छत्तीसगढ़ जल एवं ऊजाग दक्षिा व्यि प्रणिपूर्िग णनिम, 2024 के णनिम 5 उपणनिम (4) में, शब्द-समूह “संचालक उद्योग” के

स्थान पर, शब्द-समूह “आिुक्त/ संचालक उद्योग अथवा उनके द्वारा अणिकृि अपर संचालक/संिुक्त संचालक” जोड़ा जाए।

19. छत्तीसगढ़ जल एवं ऊजाग दक्षिा व्यि प्रणिपूर्िग णनिम, 2024 के णनिम 7 उपणनिम (1) में, शब्द-समूह “आिुक्त/संचालक

उद्योग” के स्थान पर, शब्द-समूह “आिुक्त/ संचालक उद्योग अथवा उनके द्वारा अणिकृि अपर संचालक/संिुक्त संचालक”

जोड़ा जाए।

20. छत्तीसगढ रायि पररिोजना प्रणिवेदन अनुदान, गुिवत्ता प्रमािीकरि अनुदान, िकनीकी पेटेंट अनुदान िथा प्रौद्योणगकी

क्रि अनुदान णनिम, 2024 में,

(i) णनिम 5 के उप-णनिम (4) के स्थान पर, णनम्नानुसार उप-णनिम प्रणिस्थाणपि ककिा जाए-

“(4) आवेदन/ संलग्न दस्िावेजों में त्रुरट/कमी होने पर इकाई को कमीपूर्िग हेिु वापस ककिा

जाएगा। इकाई द्वारा कमीपूर्िग हेिु वापस ककिे गिे कदनांक से 60 कदवस िक कमीपूर्िग कर पुनः

प्रस्िुि न ककिे जाने की णस्थणि में ऑनलाईन आवेदन स्विः णनरस्ि मान्ि होगा।“

(ii) णनिम 9 के उप-णनिम (3) में, शब्द-समूह "अपील शुल्क रुपिे" के पश्चाि, अंक "2000" जोड़ा जाए।

21. छत्तीसगढ रायि पररिोजना प्रणिवेदन अनुदान, गुिवत्ता प्रमािीकरि अनुदान, िकनीकी पेटेंट अनुदान िथा प्रौद्योणगकी

क्रि अनुदान णनिम, 2024 में, णनिम 5 के उप-णनिम (4), णनिम 9 के उप-णनिम (1) एवं णनिम 9 के उप-णनिम (2) में,

शब्द-समूह “संचालक उद्योग” के स्थान पर, शब्द-समूह “आिुक्त/ संचालक उद्योग अथवा उनके द्वारा अणिकृि अपर

संचालक/संिुक्त संचालक” प्रणिस्थाणपि ककिा जाए।

22. छत्तीसगढ रायि पररिोजना प्रणिवेदन अनुदान, गुिवत्ता प्रमािीकरि अनुदान, िकनीकी पेटेंट अनुदान िथा प्रौद्योणगकी

क्रि अनुदान णनिम, 2024 के णनिम 5 के उप-णनिम (6) के स्थान पर, णनम्नानुसार उप-णनिम प्रणिस्थाणपि ककिा जाए-

“(6) सभी आवेदनों का णनराकरि लोक सेवा गारंटी अणिणनिम में उल्लेणिि समि-सीमा के भीिर ककिा जाएगा”

23. छत्तीसगढ़ ब्िाज अनुदान णनिम 2024 के णनिम 7 के उप-णनिम (1) में, शब्द-समूह “अपूिग प्रकरि प्राप्त होने पर प्रकरि में

कणमिों को एक साथ बिािे हुए आवेदन प्राणप्त कदनांक से 10 कािग कदवस के भीिर कमी पूर्िग हेिु वापस ककिे जािेंगे। इकाई

द्वारा 15 कािग कदवसों की अवणि में कणमिों की पूर्िग नहीं करने पर अपूिग प्रकरि स्वमेव णनरस्ि मान्ि होगा।“ के स्थान पर,

णनम्नानुसार शब्द-समूह प्रणिस्थाणपि ककिा जाए-

“आवेदन/ संलग्न दस्िावेजों में त्रुरट/ कमी होने पर इकाई को कमीपूर्िग हेिु वापस ककिा जाएगा। इकाई द्वारा कमीपूर्िग

हेिु वापस ककिे गिे कदनांक से 60 कदवस िक कमीपूर्िग कर पुनः प्रस्िुि न ककिे जाने की णस्थणि में ऑनलाईन आवेदन

स्विः णनरस्ि मान्ि होगा।“

24. छत्तीसगढ ब्िाज अनुदान णनिम, 2024 के णनिम 7 के उप-णनिम (3), णनिम 9 के उपणनिम (1) एवं णनिम 9 के उप-

णनिम (2) में, शब्द-समूह “संचालक उद्योग” के स्थान पर, शब्द-समूह “आिुक्त/ संचालक उद्योग अथवा उनके द्वारा अणिकृि

अपर संचालक/संिुक्त संचालक” प्रणिस्थाणपि ककिा जाए।

25. छत्तीसगढ़ पररवहन अनुदान णनिम 2024 के णनिम 6 के उप-णनिम (1) में, शब्द-समूह “अपूिग प्रकरि प्राप्त होने पर

अपूिगिा से संबंणिि कणमिों को पूिग करने/अणभलेि जमा करने हेिु 15 कदवस के भीिर समस्ि कणमिों को एक साथ बिािे

हुए संबंणिि इकाई कमीपूर्िग हेिु प्रकरि वापस ककिा जावेगा। इकाई द्वारा 30 कदवसों की अवणि में प्रकरि की कणमिाँ पूिग

कर प्रस्िुि न करने पर अपूिग प्रकरि स्वमेव णनरस्ि मान्ि होगा।“ के स्थान पर, णनम्नानुसार शब्द-समूह प्रणिस्थाणपि ककिा

जाए-

“आवेदन/ संलग्न दस्िावेजों में त्रुरट/कमी होने पर इकाई को कमीपूर्िग हेिु वापस ककिा जाएगा। इकाई द्वारा कमीपूर्िग

हेिु वापस ककिे गिे कदनांक से 60 कदवस िक कमीपूर्िग कर पुनः प्रस्िुि न ककिे जाने की णस्थणि में ऑनलाईन आवेदन

स्विः णनरस्ि मान्ि होगा।“

26. छत्तीसगढ पररवहन अनुदान णनिम, 2024 के णनिम 6 के उप-णनिम (2), णनिम 8 के उप-णनिम (1) एवं (2) में, शब्द-

समूह “आिुक्त/संचालक उद्योग” के स्थान पर, शब्द-समूह “आिुक्त/ संचालक उद्योग अथवा उनके द्वारा अणिकृि अपर

संचालक/संिुक्त संचालक” प्रणिस्थाणपि ककिा जाए।

27. छत्तीसगढ़ एस.एम.ई. स्टॉक एक्सचेंज से सूचीबद्धिा हेिु व्यि प्रणिपूर्िग णनिम, 2024 के णनिम 4 के उप-णनिम (2) में, अंक

एवं शब्द “30 कदवस” के स्थान पर, अंक एवं शब्द “60 कदवस” प्रणिस्थाणपि ककिा जाए।

28. छत्तीसगढ़ एस.एम.ई. स्टॉक एक्सचेंज से सूचीबद्धिा हेिु व्यि प्रणिपूर्िग णनिम, 2024 के णनिम 4 के उपणनिम (3) में, अंक

एवं शब्द “45 कदवस” के स्थान पर, शब्द-समूह “लोक सेवा गारंटी अणिणनिम में उल्लेणिि समि सीमा” प्रणिस्थाणपि ककिा

जाए।

29. छत्तीसगढ़ एस.एम.ई. स्टॉक एक्सचेंज से सूचीबद्धिा हेिु व्यि प्रणिपूर्िग णनिम, 2024 के णनिम 6 के उप-णनिम (1) में,

शब्द-समूह “संचालक उद्योग” के स्थान पर, शब्द-समूह “आिुक्त/ संचालक उद्योग अथवा उनके द्वारा अणिकृि अपर

संचालक/संिुक्त संचालक” प्रणिस्थाणपि ककिा जाए।

30. उपरोक्त वर्िगि प्रकक्रिात्मक संशोिन, िथा लागू, इस अणिसूचना के जारी होने के पश्चाि, पूवग की औद्योणगक नीणििों के

अंिगगि लंणबि आवेदनों पर भी लागू होंगे।

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