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क्रम ांक GENS-2101/1234/2026-C&I.—च ांकक, र ज्य सरक र क यह सम ध न हो गय है कक लोकहहत में ऐस

करन आवश्यक है, अतएव र ज्य श सन, एतद् द्व र , र ज्य की औद्योहगक हवक स नीहत 2024-30 के कांहिक (12.5) के क्रम ांक

39 तथ नीहत के अध्य य (द-4) में प्र वध हनत ‘‘बांद एवां बीम र उद्यमों हेतु हवशेष प्रोत्स हन पैकेज’’ के कक्रय न्वयन हेतु

हनम्न नुस र हनयम हनर्मित करत है, अथ ित -

हनयम

1. न म एवां हवस्त र -

(1) यह हनयम ''छत्तीसगढ़ बांद एवां बीम र उद्योगों हेतु हवशेष प्रोत्स हन हनयम, 2024'' कहे ज एांगे।

(2) यह हनयम छत्तीसगढ़ र ज्य में प्रवृत्त होंगे।

2. प्रभ वी कदन ांक - यह हनयम र जपत्र में प्रक शन के कदन ांक से प्रभ वी होंगे।

3. पररभ ष एँ -

(1) नीहत से अहभप्रेत है, औद्योहगक हवक स नीहत 2024-30।

(2) नेटवथि क आशय प्रदत्त प ांजी तथ फ्री-ररजवि के योग से है। एकल स्व हमत्व/भ गीद री/सीहमत द हयत्व स झेद री/सहक री

सहमहत व अन्य के प्रकरणों में नेटवथि क आशय एकल स्व मी/भ गीद रों/सीहमत द हयत्व स झेद री/सहक री सहमहत के सदस्यों

की कुल प ांजी एवां फ्री-ररजवि के योग से होग ।

(3) फ्री-ररजविस से आशय उस जम प ांजी से है जो ल भ तथ शेयर प्रीहमयम लेख से प्र प्त हुई हो, परन्तु इसमें एकीकरण

प्र वध नों के अांतगित आहस्तयों के पुनम िलय ांकन तथ कम ककये गये अवक्षयण (Depreciation) से हनर्मित प ांजी सहममहलत नहीं

होगी।

(4) बैंक से आशय, भ रतीय ररजवि बैंक द्व र अहधस हचत/अनुज्ञ प्र प्त बैंक तथ हजल सहक री बैंक, शहरी सहक री बैंक एवां

स विजहनक क्षेत्र के ककसी भी बैंक से है।

(5) हवत्तीय सांस्थ से आशय भ रतीय औद्योहगक हवक स बैंक, भ रतीय औद्योहगक हवत्त हनगम, भ रतीय औद्योहगक क्रेहिट एवां

इांवेस्टमेंट हनगम, भ रतीय औद्योहगक इांवेस्टमेंट बैंक, भ रतीय लघु उद्योग हवक स बैंक (हसिबी), जो औद्योहगक इक ईयों को

ऋण देने के हलए भ रतीय ररजवि बैंक से अहधकृत है। हवत्तीय सांस्थ से आशय भ रत सरक र/र ज्य श सन के उस हनगम से भी है

हजसे ऋण प्रद न करने हेतु भ रत सरक र/र ज्य श सन की स्वीकृहत प्र प्त हुई हो।

(6) व्यवह यि बीम र इक ई (Viable Sick Unit) से आशय हवहनम िण क्षेत्र की ऐसी औद्योहगक इक ई से है, हजसमें पल ांट व

मशीनरी में 5 ल ख रूपये से अहधक क प ांजी वेष्ठन हो, इस नीहत में घोहषत पैकेज को देने के पश्च त् हवत्तीय सांस्थ ओं/बैंको के

पुनरिहचत ऋण एवां ब्य ज क हनध िररत अवहध में भुगत न के स थ-स थ र ज्य श सन के व हणहज्यक कर हवभ ग, ऊज ि हवभ ग,

र जस्व हवभ ग, उद्योग हवभ ग, जल सांस धन हवभ ग, खहनज स धन हवभ ग, आबक री हवभ ग अथव इनकी

एजेंहसय ां/हनगम/बोिि एवां हवहभन्न श्रम क न नों के तहत् गरित र ज्य श सन के हनक य हजन्हें इक ई से देय भुगत न प्र प्त करने के

वैध हनक अहधक र प्र प्त हैं, को देय देनद री क भुगत न भी पैकेज की कक्रय न्वयन अवहध में कर सके।

(7) भुगत न हेतु बक य र हश से आशय र ज्य श सन के व हणहज्यक कर हवभ ग, ऊज ि हवभ ग, र जस्व हवभ ग, उद्योग हवभ ग,

जल सांस धन हवभ ग, खहनज सांस धन हवभ ग, आबक री हवभ ग अथव इनकी एजेंहसय ां/हनगम/बोिि तथ हवहभन्न श्रम क न नों

के अांतगित गरित र ज्य श सन के हनक यों हजन्हें इक ई से देय भुगत न प्र प्त करने के वैध हनक अहधक र प्र प्त हैं, की देनद री से है।

(8) अप्रैजल एजेंसी से आशय आई.िी.बी.आई./हसिबी द्व र स चीबद्ध औद्योहगक कन्सलटेंट, हसटकॉन, उद्यहमत हवक स केन्र, य

व हणज्य एवां उद्योग हवभ ग द्व र इस सांबांध में हनध िररत एजेंसी से है।

(9) अन्य प्रयुक्त शब्दों हेतु वही पररभ ष एां ल ग होंगी जो नीहत के पररहशष्ट-1 में उललेहखत हैं तथ भ रतीय ररजवि बैंक की

पररभ ष एां, यथ हस्थहत जो ल ग हों, प्रभ वी होंगी।

4. प त्रत -

(1) उद्यम में पल ांट एवां मशीनरी में न्य नतम प ांच ल ख रूपये क प ांजी हनवेश हो।

(2) इस हनयम के कक्रय न्वयन हेतु, अन्य हनयम व प त्रत शतें नीहत के अध्य य (द-4) में वर्णित अनुस र होगी।

(3) नीहत के पररहशष्ट-3 में वर्णित अप त्र उद्यम, पैकेज के ल भ हेतु प त्र नहीं होंगे।

5. प त्र आवेदनकत ि -

इस पैकेज के अांतगित कोई भी व्यहक्त/स झेद री फमि/कांपनी/सहक री सहमहत/ सीहमत द हयत्व स झेद री/औद्योहगक इक ई

उपरोक्त कांहिक -4 प त्र बांद/बीम र इक ईयों को पुनः प्र रांभ करने/ पुन:सांच लन करने इस पैकेज क ल भ लेने के हलए आवेदन

करने हेतु प त्र है।

6. प्रकक्रय -

(1) प त्र आवेदनकत ि द्व र प त्र स क्ष्म तथ लघु बांद/बीम र उद्योगों को पुनःसांच हलत करने/पुनव िस हेतु हनध िररत प्र रूप में

आवश्यक दस्त वेजों के स थ, आवेदन सांबांहधत हजल व्य प र एवां उद्योग केन्र में तथ स क्ष्म तथ लघु से हभन्न उद्योगों के प्रकरण

उद्योग सांच लन लय में प्रस्तुत करन होग ।

(2) आवेदन के स थ-स थ बांद/बीम र उद्यम को पुनःसांच लन/पुनव िस हेतु हवस्तृत पररयोजन प्रहतवेदन प्रस्तुत करनी होगी,

हजसमें उद्यम के बीम र/बांद रहने की तथ्य त्मक हस्थहत, उद्यम के बीम र/बांद होने के क रण, पुनःसांच लन हेतु ककये ज रहे

प्रय स, बैंक/हवत्तीय सांस्थ ओं द्व र ऋण स्वीकृहत, स्वयां क अांशद न, हवगत हवत्तीय वषो की अांकेहक्षत बैलेंस शीट,

बी.आई.एफ.आर./श सकीय सम पक की टीप एवां उद्योग को पुनःसांच हलत करने/पुनः प्र रांभ करने की अवहध भी होगी।

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Âàwà ÊàuqäÊ, yàçtwàÊ, âÀÂààÞ§ý 23Ä ÊwÊã2026

/ Ä à̪àäÂà 4, Îà§ý 1947संचालन हेतु प्राप्त आवेदनों के परीक्षण उपरान्त तनम्नानुसार सतमततयों के समक्ष प्रस्तुत

ककया जाएगा:-

(क) तजला स्तरीय सतमतत (सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों हेतु) -

(i) आयुक्त/संचालक, उद्योग संचालनालय द्वारा नामांककत अपर संचालक/ संयुक्त संचालक - अध्यक्ष

(ii) क्षेत्रीय संचालक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तवकास संस्थान अथवा उनके प्रतततनतध - सदस्य

(iii) अग्रणी बैंक के अतधकारी - सदस्य

(iv) उपायुक्त, वातणतययक कर तविाग - सदस्य

(v) खतनज अतधकारी/कायापालन यंत्री, जल संसाधन तविाग - तवशेष आमंतत्रत सदस्य (यथा आवश्यकता)

(vi) मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, छत्तीसगढ़ स्र्ेर् इण्डस्रीयल डेव्हलपमेंर् कापोरेशन तलतम. (जो रायय शासन उद्योग तविाग के

न्यूनतम उप संचालक स्तर के अतधकारी हो) - सदस्य

(vii) मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, तजला व्यापार एवं उद्योग केन्र - सदस्य सतचव

(ख) रायय स्तरीय सतमतत (सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से तिन्न प्रकरणों हेतु) -

(i) आयुक्त/संचालक, उद्योग संचालनालय - अध्यक्ष

(ii) अपर आयुक्त, वातणतययक कर तविाग - सदस्य

(iii) प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्र्ेर् इण्डस्रीयल डेव्हलपमेंर् कापोरेशन तलतम. या उनके द्वारा नामांककत अतधकारी, जो मुख्य

महाप्रबंधक स्तर का हो - सदस्य

(iv) महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक, िारतीय स्र्ेर् बैंक आंचतलक कायाालय - सदस्य

(v) संयुक्त संचालक(तवत्त), उद्योग संचालनालय - सदस्य

(vi) अपर संचालक/संयुक्त संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय, रायपुर - सदस्य सतचव

(6) तजला स्तरीय सतमतत के तलये गणपूर्ता 5 तथा रायय स्तरीय सतमतत हेतु गणपूर्ता 4 से होगी। तजला स्तरीय सतमतत सूक्ष्म एवं

लघु उद्यमों के प्रकरणों में एवं रायय स्तरीय सतमतत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से तिन्न उद्योगों के प्रकरणों में बंद/बीमार उद्योगों के

संबंध में तनणाय लेगी।

(7) उक्त सतमततयां यह तनतित करेंगी कक आवेदक उद्योग बीमार/बंद की श्रेणी में आता है अथवा नहीं तथा इसके पुनवाास/

पुन:संचालन की क्या संिावना है। सतमततयां संबंतधत उद्यम से/आवेदक से योजना का प्रस्तुततकरण िी प्राप्त कर सकेगी,

आवश्यक होने पर उद्यम तवशेष से संबंतधत तकनीकी कंसल्र्ेंर्/सलाहकार, अप्रैजल एजेंसी से परामशा िी प्राप्त कर सकेगी।

सतमततयां ककसी तवशेषज्ञ को िी आमंतत्रत कर सकेगी।

(8) तजला एवं रायय स्तरीय सतमततयों द्वारा यकद यह तनणाय तलया जाता है कक बीमार/बंद उद्यम के पुनवाास/ पुन:संचालन संिव

है, तो सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के प्रकरणों में मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, तजला व्यापार एवं उद्योग केन्रों द्वारा एवं सूक्ष्म एवं

लघु उद्यमों से तिन्न प्रकरणों में उद्योग संचालनालय द्वारा संबंतधत उद्योग को बीमार/बंद घोतषत ककये जाने बाबत् आदेश जारी

ककए जाएंगे।

7. बंद/बीमार उद्योगों के तलए पैकेज -

बंद/बीमार उद्यम के पुनवाास/ पुन:संचालन करने पर, नीतत के अध्याय (द–4) में वर्णात अनुसार पैकेज की पात्रता होगी।

8. बंद/बीमार घोतषत उद्योग के दातयत्व -

(1) बंद/बीमार घोतषत उद्यम का दातयत्व होगा कक पैकेज की प्रातप्त उपरांत 5 वषा की अवतध तक चार्ाडा एकाउन्र्ेंर् से अंकेतक्षत

लेखे व बैलेंस शीर् उद्योग संचालनालय/ तजला व्यापार एवं उद्योग केन्र को उपलब्ध कराएं। बंद/बीमार उद्यम को प्रततवषा

उत्पादन, लाि, रायय शासन को देय करों का िुगतान व रोजगार से संबंतधत जानकारी िी प्रदान करनी होगी।

(2) बंद/बीमार घोतषत अवतध तक उपक्रम द्वारा न तो लािांश की घोषणा की जावेगी तथा न ही लािांश का िुगतान ककया

जाएगा।

(3) बंद/बीमार उद्यम का संचालन प्रिावी ढंग से करना होगा।

(4) बंद/बीमार उद्यम को छत्तीसगढ़ पयाावरण संरक्षण मण्डल द्वारा तनधााररत समस्त प्रदूषण तनवारण यंत्रों की स्थापना करनी

होगी, इनका सतत् संचालन करना होगा तथा प्रदूषण तनवारण के तनधााररत मापदंड का पालन करना होगा।

9. कक्रयान्वयन -

(1) रायय शासन, िारसाधक सतचव, वातणयय एवं उद्योग तविाग, उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग ककसी िी अतिलेख को

बुला सकेंगे तथा तनयमानुसार उतचत आदेश पाररत कर सकेंगे, परन्तु प्रमाण पत्र/पैकेज को तनरस्त करने या उसमें पररवतान के

पूवा प्रिातवत पक्ष को सुनवाई का अवसर अवश्य कदया जाएगा। स्वयं के तनणाय की समीक्षा िी रायय शासन, िारसाधक सतचव,

उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग कर सकेंगे।

(2) इन तनयमों के अन्तगात कायाकारी तनदेश जारी करने, आवेदन पत्र, तनरीक्षण/परीक्षण प्रततवेदन के प्रारूप में संशोधन

हेतु उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग सक्षम होंगे एवं अनुदान से संबंतधत ककसी मुद्दे पर तजला व्यापार एवं उद्योग केन्रों द्वारा

मागादशान मांगे जाने पर उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग द्वारा मागादशान कदया जाएगा।

(3) इन तनयमों की व्याख्या, पैकेज की पात्रता या अन्य तववाद की दशा में रायय शासन का तनणाय अंततम एवं बंधनकारी

होगा।

10. तवतवध -

(1) नीतत में संशोधन ककये जाने की तस्थतत में उक्त संशोधन इन तनयमों में यथातस्थतत लागू होंगे।

(2) इन तनयमों के अलग-अलग िाषाओं में संस्करण जारी करने हेतु उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग सक्षम होंगे। इस तनयम के

तहत जारी हहंदी संस्करण मुख्य संस्करण होगी, जो अलग-अलग िाषाओं में जारी संस्करणों के बीच तवसंगतत होने पर प्रिावी

रहेगा।

(3) इन तनयमों के अन्तगात रायय के न्यायालय में ही वाद दायर ककया जा सकेगा।

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उपाबंध-1

[तनयम 6(1) देखें]

शपथ-पत्र

(न्यूनतम 50 रू. के नान-ययुतडतशयल स्र्ाम्प पर नोर्राईयड)

1. यह शपथपूवाक घोतषत ककया जाता है कक:-

1.1 औद्योतगक तवकास नीतत 2024-30 एवं छत्तीसगढ रायय बंद एवं बीमार उद्यमों हेतु तवशेष प्रोत्साहन पैकेज’’

तनयम का पूणातः अध्ययन कर तलया है एवं इसके सिी प्रावधानों का पालन औद्योतगक इकाई द्वारा ककया जावेगा ।

1.2 आवेदन पत्र में दी गई जानकारी एवं आवेदन पत्र के साथ संलग्न स्व-प्रमातणत अतिलेख पूणा रूप से सही है।

1.3 औद्योतगक इकाई के संचालन हेतु केन्र/रायय के संबंतधत तविागों से अनुमतत/सम्मतत/अनुज्ञा प्राप्त कर तलया गया

है।

2. यह िी कक बंद/बीमार उद्यम के पुनवाास/पुनःसंचालन अंतगात वातणतययक उत्पादन प्रारंि करने के कदनांक से 05 वषा अथवा

अंततम अनुदान स्वीकृतत कदनांक, जो पिात्वती हो तक, उत्पादनरत् रहते हुए अकुशल, कुशल एवं प्रबंधकीय/प्रशासकीय वगा में

न्यूनतम क्रमश: 100 प्रततशत, 70 प्रततशत एवं 40 प्रततशत रोजगार रायय के मूल तनवातसयों को कदया जाता रहेगा।

3. यह िी कक बंद/बीमार उद्यमों हेतु घोतषत पैकेज की प्रातप्त उपरांत 5 वषा की अवतध तक चार्ाडा एकाउन्र्ेंर् से अंकेतक्षत लेखे व

बैलेंस शीर् उद्योग संचालनालय/ तजला व्यापार एवं उद्योग केन्र को उपलब्ध करायेंगें तथा प्रततवषा उत्पादन, लाि, रायय शासन

को देय करों का िुगतान व रोजगार से संबंतधत जानकारी िी प्रदान करनी होगी।

4. यह िी कक उपरोक्त जानकारी गलत/त्रुरर्पूणा/तमथ्या पाये जाने पर अन्यथा ककसी िी घोषणा का उल्लंघन पाये जाने पर

स्वीकृतकताा अतधकारी द्वारा अनुदान रातश की वसूली मय 12.5 प्रततशत साधारण ब्याज के मांग पत्र पर प्राप्त अनुदान की रातश

मय तनधााररत ब्याज के साथ 30 कदवसों की अवतध में वापस की जाएगी ।

औद्योतगक इकाई के अतधकृत व्यतक्त के हस्ताक्षर

नाम

पद

औद्योतगक इकाई का नाम व पता

कदनांक