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क्रम ांक GENS-2101/1483/2026-C&I. — र ज्य श सन, एतद् द्व र , औद्योगिक गिक स नीगत 2024-30 की
कांगिक 12.5 में िर्णित त गिक के गिन्दु क्रम ांक-27 में प्र िध गनत "कोर (स्टीि) सेक्टर के िृहद उद्यम हेतु औद्योगिक गनिेश
प्रोत्स हन पैकेज" के अांतिित अध्य य ि-2 के गिन्दु 6 एिां 7 पर प्र िध गनत जि शुल्क व्यय प्रगतपूर्ति एिां रॉयल्टी प्रगतपूर्ति के
क्रक्रय न्ियन हेतु गनयम गनर्मित करत है, अर् ित –
गनयम
1. न म एिां गिस्त र:-
(1) ये गनयम "जि शुल्क व्यय प्रगतपूर्ति एिां रॉयल्टी प्रगतपूर्ति गनयम, 2025" कहे ज येंिे।
(2) ये गनयम छत्तीसिढ़ र ज्य में प्रिृत्त होंिे।
2. प्रभ िी क्रदन ांक:-
ये गनयम र जपत्र में प्रक शन क्रदन ांक से प्रभ िशीि होंिे।
3. पररभ ष एां:-
(1) इस गनयम के क्रक्रय न्ियन हेतु िही पररभ ष एां ि िू होंिी जो औद्योगिक गिक स नीगत 2024-30 के पररगशष्ट-1 पर
उल्िेगित हैं।
(2) नीगत से अगभप्रेत है औद्योगिक गिक स नीगत 2024-30।
4. प त्रत एिां प्रगतपूर्ति की म त्र :-
इस गनयम के अांतिित प्रगतपूर्ति की प त्रत एिां म त्र औद्योगिक गिक स नीगत 2024-30 के अध्य य ि-2 में जि शुल्क व्यय
प्रगतपूर्ति एिां रॉयल्टी प्रगतपूर्ति हेतु उल्िेगित प्र िध नों के अनुस र होिी।
इसके अगतररक गनयम के अांतिित गनम् ांक्रकत प त्रत शतें गनध िररत की ज ती हैं:
(1) स्टीि सांयांत्र के भीतर उत्प दन हेतु उपयोि क्रकए िए जि पर ही जि शुल्क व्यय प्रगतपूर्ति की प त्रत होिी। प्रगत टन
उत्प क्रदत स्टीि पर अगधकतम 25 घन मीटर जि पर भुित न क्रकय िय शुल्क प्रगतपूर्ति हेतु प त्र होि ।
(2) इक ई की र ज्य गस्र्त कैगटटि िद न से प्र प्त िौह-अयस्क अर्ि NMDC/अन्य सांस्र् से क्रय क्रकए िए िौह अयस्क क
उपभोि स्टीि सांयत्र में उत्प दन हेतु करने पर िौह-अयस्क पर (प्रगत टन उत्प क्रदत स्टीि पर अगधकतम 1.6 टन िौह-अयस्क)
र ज्य श सन को भुित न की िई रॉयल्टी गनध िररत म त्र में प्रगतपूर्ति हेतु प त्र होिी।
(3) इक ई की र ज्य गस्र्त कैगटटि िद न से प्र प्त िौह-अयस्क अर्ि SECL/अन्य सांस्र् से क्रय क्रकए िए कोि क उपभोि
स्टीि सांयत्र में उत्प दन हेतु करने पर कोि पर (प्रगत टन उत्प क्रदत स्टीि पर अगधकतम 1.0 टन कोि) र ज्य श सन को भुित न
की िई रॉयल्टी गनध िररत म त्र में प्रगतपूर्ति हेतु प त्र होिी।
5. प्रक्रक्रय :-
(1) औद्योगिक गिक स नीगत 2024-30 के अांतिित उत्प दन प्रम ण पत्र/ उत्प दन गनरन्तरत प्रम ण पत्र ध ररत प त्र इक इयों
को, यर् ि िू, गनम्गिगित दस्त िेजों के स र् उद्योि सांच िन िय में ऑनि इन आिेदन प्रस्तुत करन होि :
(क) उप िांध-1 के अनुस र शपर् पत्र।
(ि) उप िांध-2/3 (यर् ि िू) के अनुस र प्रम ण पत्र।
(2) औद्योगिक इक ई द्व र ि गणगज्यक उत्प दन प्र रांभ करने के उपर ांत प्रगतपूर्ति सांिांधी आिेदन ि गणगज्यक उत्प दन/सेि प्र रांभ
करने के प्रर्म क्रदन ांक के पश्च त छः म ही आध र पर उद्योि सांच िन िय में प्रस्तुत क्रकय ज एि । प्र रांभ में प्रस्तुत क्रकय िय
प्रर्म स्ित्ि ि गणगज्यक उत्प दन प्र रांभ होने के क्रदन ांक से ि गणगज्यक उत्प दन प्र रांभ होने के क्रदन ांक /गनयम ज री होने के
क्रदन ांक जो पश्च तिती हो, की गतगर् को चि रहे गित्तीय िषि की अिगध में 30 गसतम्िर तक अर्ि 31 म चि तक (जो पहिे हो)
प्रस्तुत क्रकय ज एि । पश्च तिती छःम ही क्िेम 01 अप्रैि से 30 गसतम्िर तक की अिगध हेतु एिां 01 अक्टूिर से 31 म चि तक
की अिगध के होंिे।
(3) प्रर्म स्ित्ि प त्र औद्योगिक इक ईयों के ि गणगज्यक उत्प दन प्र रांभ होने के क्रदन ांक/गनयम ज री होने के क्रदन ांक जो
पश्च तिती हो, से 6 म ह के भीतर ऑनि ईन प्रस्तुत क्रकय ज न आिश्यक है। आि मी क्िेम केिि छः म ही आध र पर अििे
छः म ह के ऑनि ईन प्रस्तुत क्रकय ज न आिश्यक होि । गनध िररत क ि िगध के पश्च त प्रस्तुत क्रकये िये स्ित्ि सक्षम अगधक री
द्व र स्िीकृत नहीं क्रकये ज येंिे। सक्षम अगधक री आयुक्त/ सांच िक उद्योि अर्ि उनके द्व र अगधकृत अपर/सांयुक्त सांच िक
होंिे।
(4) आिेदन प्र प्त होने पर अपूणि प्रकरण प्र प्त होने पर प्रकरण में कगमयों को हुए आिेदन प्र गप्त क्रदन ांक से 15 क यि क्रदिस के
भीतर कमी पूर्ति हेतु ि पस क्रकये ज येंिे। इक ई द्व र 60 क्रदिसों की अिगध में कगमयों की पूर्ति नहीं करने पर अपूणि प्रकरण
स्िमेि गनरस्त म न्य होि ।
(5) आिेदन पत्र प्र प्त होने पर प्रगतपूर्ति की िणन उप िांध-2/3 (यर् ि िू) के अनुस र प्रम ण पत्र एिां भुित न से सांिांगधत
गिि/ि उचर की प्रगत के आध र पर परीक्षणकत ि अगधक री द्व र की ज एिी। गिसांिगत होने पर परीक्षणकत ि अगधक री प्रकरण
को सांिांगधत गिभ ि के अगधक री को पुनः परीक्षण हेतू प्रेगषत कर सकेि ।
(6) प्रत्येक क्िेम के पश्च त इक ई को प्र प्त प्रगतपूर्ति की र गश की प्रगिगष्ट उद्योि सांच िनिय द्व र गनध िररत प्र रूप में प सिुक में
की ज एिी। प सिुक में प्रत्येक छ:म ही की िणन के आध र पर भुित न की िई र गश एिां शेष प त्रत र गश क उल्िेि होि ।
(7) प्रगतपूर्ति/ प्रगतपूर्ति स्िीकृत होने पर उद्योि सांच िन िय द्व र स्िीकृगत आदेश ज री क्रकय ज एि । स्िीकृगत आदेश के
प्र रूप क गनध िरण उद्योि सांच िन िय द्व र क्रकय ज एि ।
(8) प्रकरण यक्रद गनरस्तीकरण योग्य है तो इक ई को अपन पक्ष रिने क एक अिसर प्रद न करते हुए प्रकरण पर गनणिय गिय
ज एि ।
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2001.”²þ¾mãyªàð¼þ ÊàkqØà
(¡yàoàʽà)Zààâo§ýàÊ yç Zà§ýàâÎàmब्याज की दर से िसूल की जा सकेगी अथिा आगामी क्लेम§íýtàÞ§ý125
]
Âàwà ÊàuqäÊ, yàçtwàÊ, âÀÂààÞ§ý 9 tàjê2026राजस्ि के बकाया की िसूली की भांति की जा सकेगी।Ä à̪àäÂà 18, Îà§ý 194
7
सक्षम अतधकारी को यह अतधकार होगा कक प्रतिपूर्िि का स्ित्ि स्िीकृि होने के पश्चाि भी तनयमानुसार नहीं पाये जाने
अथिा ककसी त्रुटटपूणि अतभलेख के आधार पर की गयी स्िीकृति आदेश, तनरस्ि कर सकें एिं यकद प्रतिपूर्िि की रातश संबंतधि
तित्तीय संस्था/बैंक को भुगिान कर दी गई हो िो िसूली आदेश जारी कर सकेंगे।
(4) औद्योतगक इकाई द्वारा राज्य के मूल तनिातसयों को नीति द्वारा तनधािटरि प्रतिशि में रोजगार उपलब्ध कराने के पश्चाि् यकद
बाद में स्ित्िों की अितध के दौरान रोजगार से िंतचि ककया जािा है ि इस कारण अकुशल, कुशल ि प्रबंधकीय िगि में रोजगार
नीति में तनधािटरि प्रतिशि से कम हो जािा है िो ऐसी अितध में प्रतिपूर्िि की पात्रिा नहीं होगी िथा प्रतिपूर्िि की रातश संबंतधि
स्ित्ि को तनरस्ि कर 12.5 प्रतिशि िार्षिक साधारण ब्याज की दर से िापस प्राप्त की जा सकेगी, भतिष्य के क्लेमों में
समायोतजि की जा सकेगी।
(5) यकद औद्योतगक इकाई द्वारा प्रस्िुि तनिेशक के िगि से संबंतधि प्रमाण-पत्र/िथ्य गलि पाये जािे हैं िो इस िगि के उद्यतमयों
को दी गई अतिटरक्त प्रतिपूर्िि की रातश 12.5 प्रतिशि िार्षिक साधारण ब्याज की दर से िसूली योग्य होगी अथिा भतिष्य के
क्लेमों में समायोतजि की जा सकेगी।
(6) उद्योग संचालनालय/तजला व्यापार एिं उद्योग केन्र द्वारा तनयम से संबंतधि या कोई जानकारी/ अतभलेख मांगे जाने पर
औद्योतगक इकाई द्वारा न दी जाये िो सक्षम अतधकारी प्रकरण पर पुनर्ििचार कर उसे तनरस्ि कर 12.5 प्रतिशि िार्षिक
साधारण ब्याज की दर के साथ िसूली आदेश जारी कर सकेगा।
(7) यकद औद्योतगक इकाई को पात्रिा से अतधक प्रतिपूर्िि की प्रातप्त हो गयी हो अंिर की रातश िसूली योग्य होगी अथिा भतिष्य
के क्लेमों/अन्य अनुदानों में समायोतजि की जा सकेगी।
(8) उपरोक्त बबंदुओं के अनुसार यथातस्थति तनरस्िीकरण/संशोधन/अतधक कदये गये प्रतिपूर्िि की रातश की िसूली के आदेश सक्षम
अतधकारी द्वारा जारी ककये जायेंगे।
7. अपील:-
(1) सक्षम अतधकारी के द्वारा जारी ककसी आदेश के तिरूद्ध अपील भारसाधक सतचि, िातणज्य एिं उद्योग तिभाग के समक्ष की
जा सकेगी।
(2) अपील शुल्क रुपये 5000 का भुगिान कर चालान की प्रति प्रस्िुि करने पर ही अपील स्िीकार होगी। अनुसूतचि
जाति/जनजाति, तनिःशक्त (कदव्यांग), िृिीय बलंग, राज्य के सेिातनिृत्त सैतनक, राज्य के सेिातनिृत्त अतििीर सैतनक, नक्सलिाद
से प्रभातिि व्यतक्त, आत्म समर्पि नक्सली के द्वारा स्थातपि उद्यमों के प्रकरणों में अपील शुल्क रुपये 2500 का भुगिान होगा।
(3) अपील शुल्क का भुगिान तितिध प्रातप्तयों के िहि स्िीकार करिे हुए चालान के द्वारा स्ित्ि तनरस्िीकरण
अतधकारी/अपीलीय अतधकारी के कायािलय में प्राप्त ककया जाएगा/जमा ककया जाएगा।
(4) अपीलीय अतधकारी को अपील करने में हुए तिलंब िथा प्रतिपूर्िि हेिु आिेदन प्रस्िुि करने में हुये तिलंब एिं तनयम के अधीन
ककसी अन्य तबन्दु पर प्रकरण के गुण-दोष के आधार पर तिचार कर तनणिय लेने का अतधकार होगा। अपीलीय अतधकारी द्वारा
िथ्यों के आधार पर िथा प्रभातिि पक्षकार को अिसर प्रदान करिे हुये अपील प्रकरण का तनराकरण ककया जाएगा।
8. प्रतिपूर्िि प्राप्त औद्योतगक इकाई का दातयत्ि:-
(1) प्रतिपूर्िि प्राप्त इकाइयों को तजला व्यापार एिं उद्योग केन्र में प्रतिपूर्िि प्राप्त होने के िषि से 05 िषि िक स्िप्रमातणि लेखे ि
उत्पादन/तिक्रय तििरण प्रस्िुि करने होंगे।
(2) औद्योतगक इकाई को िातणतज्यक उत्पादन प्रारंभ करने के कदनांक से 05 िषि अथिा अंतिम प्रतिपूर्िि स्िीकृति कदनांक िक, जो
पश्चािििी हो िक उत्पादनरि रहिे हुए नीति में उल्लेतखि प्रतिशि अनुसार अकुशल, कुशल िथा प्रबंधकीय िगि में राज्य के मूल
तनिातसयों को रोजगार प्रदान ककया जाना अतनिायि होगा।
(3) िातणतज्यक उत्पादन/सेिा प्रारंभ करने के कदनांक से 05 िषि अथिा अंतिम प्रतिपूर्िि स्िीकृति कदनांक, जो पश्चािििी हो िक
आयुक्त/संचालक उद्योग की तलतखि पूिािनुमति के तबना इकाई के फैक्री स्थल में कोई पटरिििन नहीं ककया जाएगा, फैक्री का
कोई भाग अन्यत्र स्थानांिटरि नहीं ककया जा सकेगा िथा ना ही स्िातमत्ि पटरिििन ककया जा सकेगा िथा फैक्री के अधोसंरचना
िथा स्थायी पटरसम्पतियों में कोई सारिान पटरििन नहीं ककया जाएगा। आयुक्त/संचालक उद्योग को प्रकरण के गुण-दोष के
आधार पर इन तबन्दुओं पर तनणिय लेने का अतधकार होगा।
9. स्िप्रेरणा से तनणिय-
राज्य शासन, भारसाधक सतचि, िातणज्य एिं उद्योग तिभाग, आयुक्त/संचालक उद्योग ककसी भी अतभलेख को बुला सकेंगे िथा
ऐसे आदेश पाटरि कर सकेंगे जैसा कक िे तनयमानुसार उतचि समझें, परन्िु प्रतिपूर्िि को तनरस्ि करने या उसमें पटरिििन के पूिि
प्रभातिि पक्ष को सुनिाई का एक अिसर अिश्य कदया जाएगा। स्ियं के तनणिय/आदेश की समीक्षा भी राज्य शासन, भारसाधक
सतचि, उद्यम आयुक्त/संचालक उद्योग कर सकेंगे।
10. कक्रयान्ियन:-
(1) इन तनयमों के अन्िगि कायिकारी तनदेश जारी करने, आिेदन पत्र, तनरीक्षण/ परीक्षण प्रतििेदन के प्ररूप में संशोधन हेिु
आयुक्त/संचालक उद्योग सक्षम होंगे एिं कक्रयान्ियन से संबंतधि ककसी मुद्दे पर तजला व्यापार एिं उद्योग केन्रों द्वारा मागिदशिन
मांगे जाने पर आयुक्त/संचालक उद्योग द्वारा मागिदशिन कदया जाएगा।
(2) इन तनयमों की व्याख्या, प्रतिपूर्िि की पात्रिा या अन्य तििाद की दशा में राज्य शासन का तनणिय अंतिम एिं बंधनकारी
होगा।
(3) इस तनयम के अंिगि आिेदन, तनरीक्षण प्रतििेदन एिं प्रमाण पत्र के प्रारूप तनधािटरि करने हेिु संचालक उद्योग सक्षम
होंगे।
(4) राज्य शासन द्वारा नीति में संशोधन ककए जाने की तस्थति में उक्त संशोधन इस तनयम में यथातस्थति लागू होंगे।
11. तितिध:-
(1) इन तनयमों के अलग-अलग भाषाओं में संस्करण जारी करने हेिु आयुक्त/संचालक उद्योग सक्षम होंगे। तितभन्न भाषाओं के
संस्करण में ककसी तििाद की तस्थति में तहन्दी संस्करण मान्य होगा।
(2) इन तनयमों के अन्िगि राज्य के न्यायालय में ही कोई िाद दायर ककया जा सकेगा।
(3) इन तनयमों का कक्रयान्ियन उद्योग संचालनालय एिं उनके अधीनस्थ तजला व्यापार एिं उद्योग केन्रों द्वारा ककया जाएगा।
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उपाबंध-1
[तनयम 5(1)(क) देखें ]
//शपथ पत्र//
1- यह शपथपूििक घोतषि ककया जािा है कक:-
1.1 औद्योतगक तिकास नीति 2024-30 एिं जल शुल्क व्यय प्रतिपूर्िि एिं रॉयल्टी प्रतिपूर्िि तनयम, 2024 का पूणििः
अध्ययन कर तलया है एिं इसके सभी प्रािधानों का पालन औद्योतगक इकाई द्वारा ककया जाएगा।
1.2 आिेदन पत्र में दी गई जानकारी एिं आिेदन पत्र के साथ संलि अतभलेख पूणि रूप से सही है।
2- यह भी कक उद्योग में अकुशल, कुशल एिं प्रबंधकीय/प्रशासकीय िगि में क्रमशिः न्यूनिम 100 प्रतिशि, 70 प्रतिशि एिं
40 प्रतिशि रोजगार िातणतज्यक उत्पादन प्रारंभ करने के कदनांक से न्यूनिम पांच िषों िक अनुदान/प्रातप्त कदनांक िक (जो
पश्चािििी हो) राज्य के मूल तनिातसयों को कदया जािा रहेगा।
3- यह भी कक भारि सरकार/राज्य शासन के ककसी अन्य तिभाग / तनगम/ बोिि/ मंिल/ आयोग/ तित्तीय संस्थाओं/ बैंक को
जल शुल्क व्यय प्रतिपूर्िि एिं रॉयल्टी प्रतिपूर्ििहेिु कोई आिेदन नहीं ककया है एिं न ही अनुदान स्िीकृि है/तििटरि है ।
या
यह भी कक भारि सरकार/ राज्य शासन के ककसी अन्य तिभाग / तनगम/ बोिि/ मंिल/ आयोग/ तित्तीय संस्थाओं/ बैंक को जल
शुल्क व्यय प्रतिपूर्िि एिं रॉयल्टी प्रतिपूर्िि हेिु आिेदन ककया है /अनुदान स्िीकृि है/तििटरि है।
4- यह भी कक इकाई उत्पादनरि् ि कायिरि् है।
5- यह भी कक मेरी/हमारी इकाई की स्थापना/संचालन हेिु केन्र सरकार/ राज्य शासन के द्वारा लागू ककये गये तनयम/कदशा-
तनदेश (जो लागू हो) के अनुसार आिश्यकिा होने पर िांतछि अनुज्ञतप्त/सम्मति/अनापतत्त संबंतधि तिभाग/संस्था/तनकाय के सक्षम
प्रातधकारी से प्राप्त कर तलये गये हैं।
6- यह भी कक उपरोक्त जानकारी गलि /त्रुटटपूणि / तमथ्या पाये जाने पर, अन्यथा ककसी भी शपथ का उल्लंघन पाये जाने
पर स्िीकृिकिाि अतधकारी द्वारा अनुदान/प्रतिपूर्िि रातश की िसूली मांग पत्र पर प्राप्त अनुदान/प्रतिपूर्िि की रातश तनयमानुसार
तनधािटरि ब्याज के साथ 30 कदिसों की अितध में िापस कर दी जािेगी।
औद्योतगक इकाई के अतधकृि व्यतक्त के हस्िाक्षर
नाम
पद
औद्योतगक इकाई का नाम ि पिा
उपाबंध-2
[तनयम 5(2)(क)देखें ]
// प्रमाण पत्र//
प्रमातणि ककया जािा है कक इकाई ................ तजसका उत्पादन प्रमाण पत्र क्र ……………………… है द्वारा क्लेम अितध
…………. से ……………. में तनम्नानुसार रॉयल्टी का भुगिान ककया गया है।
माह
आयरन ओर पर भुगिान रॉयल्टी
कोल पर भुगिान रॉयल्टी
कुल
यह रातश रॉयल्टी प्रतिपूर्िि की गणना के तलए सत्यातपि की जािी है।
संयुक्त संचालक
संचालनालय भौतमकी िथा खतनकमि
उपाबंध-3
[तनयम 5(2)(क) देखें ]
// प्रमाण पत्र//
प्रमातणि ककया जािा है कक इकाई ................ तजसका उत्पादन प्रमाण पत्र क्र ……………………… है द्वारा क्लेम अितध
…………. से ……………. में तनम्नानुसार जल शुल्क का भुगिान ककया गया है।
माह
जल शुल्क
कुल
यह रातश जल शुल्क प्रतिपूर्िि की गणना के तलए सत्यातपि की जािी है।
अधीक्षक अतभयंिा, जल संसाधन तिभाग
अथिा
मुख्य महाप्रबंधक, सीएसआईिीसी
(यथा लागू)