“ârkÂàçy qàçйþ §çý ¡Âmªàêm »þà§ý Îàä̧ý §çý

qÞkãuÂà §íýtàÞ§ý

ÂàªàÀ säªàmàÂà (ârÂàà »þà§ý â¹þ§ý¹þ) §çý Zàçx½à

“²þ¾mãyªàð¼þ/Àäªàê/09/2013

-

2015.”

Ñçmä ¡Âàätm. §íýtàÞ§ý kã.2

-

22

-

²þ¾mãyªàð¼þ

ªàk¹þ

/

38

ây.

yç.

âsvà¢ê.

âÀÂààÞ§ý

30

-

05

-

2001.”

²þ¾mãyªàð¼þ ÊàkqØà

(¡yàoàʽà)

Zààâo§ýàÊ yç Zà§ýàâÎàm

§íýtàÞ§ý

351

]

Âàwà

ÊàuqäÊ, tÞªàvwàÊ, âÀÂààÞ§ý

30

kåÂà 2026

¡àxàð¼þ 9

, Îà§ý 194

8

okf.kT; ,oa m|ksx foHkkx

ea=ky;] egkunh Hkou] uok jk;iqj vVy uxj

uok jk;iqj vVy uxj] fnukad 30 twu 2026

vf/klwpuk

क्रम ांक RULE-5/5/2025-C&I. र ज्य श सन, एतद्द्व र , औद्योगिक गिक स नीगत 2024-30 की कांगिक (12.5) के

क्रम ांक 14, 20 एिां 40 के क्रक्रय न्ियन हेतु गनम्न नुस र गनयम गनर्मित करत है, अर् ित्-

गनयम

1. न म एिां गिस्त र

(1) ये गनयम छत्तीसिढ़ उद्योि रोजि र एिां प्रगशक्षण अनुद न गनयम, 2025 कहे ज एांिे।

(2) ये गनयम छत्तीसिढ़ र ज्य में प्रिृत्त होंिे।

2. प्रभ िी क्रदन ांक

ये गनयम र जपत्र में प्रक शन के क्रदन ांक से प्रभ िी होंिे।

3. पररभ ष एँ -

(1) जब तक सांदभि से अन्यर् अगभप्रेत हो, इन गनयमों में,

(क) नीगत से अगभप्रेत है, औद्योगिक गिक स नीगत 2024-30।

(ख) अनुद न हेतु प त्र कमिच री से अगभप्रेत है, नीगत अनुस र पररभ गषत र ज्य के मूल गनि सी, क्रदव् ांि (गनिःशक्त),

सेि गनिृत्त अगििीर ि आत्मसमर्पित नक्सली व्गक्त, नक्सल प्रभ गित व्गक्त।

(2) अन्य प्रयुक्त शब्दों हेतु िही पररभ ष एां ल िू होंिी जो नीगत के पररगशष्ट-1 में उल्लेगखत हैं।

4. प त्रत -

(1) इस गनयम के अांतिित प त्रत औद्योगिक गिक स नीगत 2024-30 (गिशेष गनिेश प्रोत्स हन पैकेज में उल्लेगखत होने

पर तदनुस र) होिी।

(2) प त्र निीन एिां गिद्यम न उद्यम ि गणगज्यक उत्प दन/सेि िगतगिगि प्र रांभ करने के पश्च त ही अनुद न के गलये

आिेदन कर सकेंिे।

(3) उद्यम में क यिरत् अनुद न हेतु प त्र कमिच री क कमिच री भगिष्य गनगि सांिठन (EPFO) में पांजीयन कर न

अगनि यि होि ।

(4) प्रगशक्षण िृगत्त प्रगतपूर्ति हेतु एक कमिच री को जीिनक ल में एक ही ब र प्र प्त होिी। इसी तरह रोजि र अनुद न एक

कमिच री को जीिन क ल में अगिकतम 5 िषि (गिशेष गनिेश प्रोत्स हन पैकेज में उल्लेगखत होने पर तदनुस र) के गलए

प्र प्त होि । उद हरण र्ि यक्रद कमिच री A उद्यम X में 3 िषि एिां उद्यम Y में 4 िषि क यि करत है तो प त्र होने पर

कमिच री A के गिरुद्ध उद्यम X को 3 िषि एिां उद्यम Y को 2 िषि रोजि र अनुद न की प त्रत होिी।

(5) गिस्त र/शिलीकरण के प्रकरण में नीगत के गनयत क्रदन ांक/सांशोिन क्रदन ांक (यर् ल िू) के पूिि गजन उद्यमों में अनुद न

हेतु प त्र कमिच री को स्र् यी रोजि र में रख िय है, उन्हें प त्रत नहीं होिी क्रकन्तु इस गतगर् के ऐसे कमिच ररयों के

सांदभि में बढ़ यी िई स्र् यी रोजि र की सांख्य पर अनुद न की प त्रत होिी।

(6) अनुद न के द ि की अिगि में इक ई द्व र उत्प दनरत् रहते हुए नीगत की कांगिक 12.19 में उल्लेगखत अनुप त में

छत्तीसिढ़ के मूल गनि गसयों को रोजि र प्रद न करन अगनि यि होि ।

5. अनुद न की म त्र -

प त्र औद्योगिक इक इयों हेतु अनुद न की म त्र औद्योगिक गिक स नीगत 2024-30 (गिशेष गनिेश प्रोत्स हन पैकेज में

उल्लेगखत होने पर तदनुस र) होिी।

6. प्रक्रक्रय -

(1) उत्प दन/सेि िगतगिगि प्रम ण पत्र ि ररत प त्र उद्यमों को, यर् ल िू, गनम्न ांक्रकत आिश्यक दस्त िेजों के स र्

ऑनल ईन आिेदन करन होि ।

(क) सक्षम अगिक री द्व र ज री मूल गनि सी प्रम ण पत्र। (प्रत्येक प त्र कमिच री क )

(ख) कमिच री की प त्रत से सांबांगित सक्षम अगिक री क प्रम ण पत्र। (क्रदव् ांि (गनिःशक्त), सेि गनिृत्त अगििीर

ि आत्मसमर्पित नक्सली व्गक्त, नक्सल प्रभ गित व्गक्त रोजि र अनुद न हेतु)

(ि) गनयुगक्त आदेश की प्रगतय ां एिां आि र क िि की प्रगत।

(घ) उप बांि-1 के अनुस र गनि िररत प्र रूप में शपर् पत्र।

(ड़) उप बांि-2 अनुस र गित्तीय िषि में भुित न क्रकये िये िेतन से सांबांगित पत्रक। (सी.ए. द्व र सत्य गपत)

(च) कमिच री हेतु EPFO क य िलय से प्र प्त पांजीयन प्रम ण पत्र।

(2) आिेदन/सांलि दस्त िेजों में त्रुरि/कमी होने पर आिेदन प्र गप्त से 15 क्रदिस के भीतर इक ई को कमीपूर्ति हेतु ि पस

क्रकय ज येि । कमीपूर्ति हेतु ि पस क्रकये िये क्रदन ांक से 60 क्रदिस तक कमीपूर्ति कर पुनिः प्रस्तुत न करने की गस्र्गत में

ऑनल ईन आिेदन स्ितिः गनरस्त हो ज येि । पूणि आिेदन प्रस्तुत करने के क्रदन ांक से लोक सेि ि रांिी में अगिसूगचत

समय सीम के भीतर गनणिय गलय ज न अगनि यि होि ।

(3) आिेदन ि गणगज्यक उत्प दन/सेि िगतगिगि क्रदन ांक से 31 म चि अर्ि 30 गसतांबर जो पूििती हो तक एिां तत्पश्च त

छिःम ही (1 अप्रैल से 30 गसतांबर एिां 1 अक्िूबर से 31 म चि) के आि र पर प्रस्तुत क्रकए ज एांिे। आिेदन प्रस्तुत करने की

समय-सीम क ल िगि के अांगतम क्रदन ांक से अर्ि इस गनयम के र जपत्र में प्रक शन क्रदन ांक से जो पश्च तिती हो से 6

म ह होिी।

(4) प्रगशक्षण िृगत्त प्रगतपूर्ति 2 क्रकश्तों में की ज एिी। क्रकसी कमिच री के गिरुद्ध प्रर्म क्रकश्त हेतु उसके गनयुगक्त के 1 िषि

पश्च त क्रकय ज सकेि । प्रर्म क्रकश्त में कमिच री के गिित 1 िषि के औसत म गसक िेतन क 50% अर्ि रु. 7,500 जो

न्यूनतम हो देय होि । गद्वतीय क्रकश्त में प्रर्म क्रकश्त हेतु िणन में ली िई अिगि से 6 म ह पश्च त तक क औसत म गसक

िेतन क 50% अर्ि रु. 7,500 जो न्यूनतम हो देय होि ।

(5) रोजि र सृजन अनुद न/ क्रदव् ांि (गनिःशक्त), सेि गनिृत्त अगििीर ि आत्मसमर्पित नक्सली व्गक्त, नक्सल प्रभ गित

व्गक्त को रोजि र अनुद न की िणन हेतु प त्र कमिच री के गिित 6 म ह क औसत म गसक िेतन गलय ज एि ।

(6) प्र प्त आिेदनों के आि र पर उद्यम क प सबुक तैय र क्रकय ज एि गजसमें प्रत्येक कमिच री ि र (ईपीएफ नांबर सां.)

उद्यम को क्रकए िए प्रगशक्षण िृगत्त प्रगतपूर्ति/रोजि र अनुद न भुित न क गििरण सगममगलत होि । यह प सबुक अनुद न

स्िीकृगत क आि र होि । प सबुक के प्र रूप क गनि िरण सांच लक उद्योि द्व र क्रकय ज येि ।

(7) सूक्ष्म तर् लघु गिगनम िण/सेि उद्यम के प्रकरणों में मुख्य मह प्रबांिक/मह प्रबांिक, गजल व् प र एिां उद्योि केन्र

द्व र परीक्षण उपर ांत गनयम नुस र होने पर गनि िररत प्र रूप में स्िीकृगत आदेश ज री क्रकय ज एि तर् गनयम नुस र

न होने पर गनरस्तीकरण आदेश ज री क्रकय ज येि । मध्यम तर् िृहद गिगनम िण/सेि उद्यम के प्रकरणों में उद्योि

सांच लन लय द्व र ऑनल ईन आिेदन क परीक्षण एिां अगभमत हेतु सांबांगित गजल व् प र एिां उद्योि केन्र को प्रेगषत

क्रकय ज येि । मुख्य मह प्रबांिक/मह प्रबांिक, गजल व् प र एिां उद्योि केन्र द्व र अगभमत के स र् प्रकरण उद्योि

सांच लन लय को प्रेगषत क्रकय ज एि । गनयम नुस र होने पर गनि िररत प्र रूप में स्िीकृगत आदेश ज री क्रकय ज एि

तर् गनयम नुस र न होने पर गनरस्तीकरण आदेश ज री क्रकय ज येि ।

“ârkÂàçy qàçйþ §çý ¡Âmªàêm »þà§ý Îàä̧ý §çý

qÞkãuÂà §íýtàÞ§ý

ÂàªàÀ säªàmàÂà (ârÂàà »þà§ý â¹þ§ý¹þ) §çý Zàçx½à

“²þ¾mãyªàð¼þ/Àäªàê/09/2013-

2015.”Ñçmä ¡Âàätm. §íýtàÞ§ý kã.2

-

22 -

²þ¾mãyªàð¼þ

/

38

ây.

yç.

âsvà¢ê.

âÀÂààÞ§ý

30

-

05 -

2001.”

²þ¾mãyªàð¼þ ÊàkqØà

(¡yàoàʽà)

Zààâo§ýàÊ yç Zà§ýàâÎàm

(3) §íýtàÞ§ý

351 ]

Âàwà ÊàuqäÊ, tÞªàvwàÊ, âÀÂààÞ§ý 30 kåÂà 2026

पश्चातवती हो तक¡àxàð¼þ 9, Îà§ý 194

8 अन्यथा

अनुदान, उपरोक्तानुसार ब्याज सशहत, वसूली योग्य होगा।

(4) उद्यम द्वारा रायय के मूल शनवाशसयों को शनधाणररत प्रशतित में रोजगार उपलब्ध कराने के पश्चात यदद बाद में

रोजगार से वंशित दकया जाता है व इस कारण अकुिल, कुिल व प्रबंधकीय वगण में ददये जाने वाले रोजगार का प्रशतित

शनयमानुसार कम हो जाता है तो अनुदान की राशि, उपरोक्तानुसार ब्याज सशहत वसूल की जा सकेगी/अन्य देय अनुदानों

में समायोशजत की जा सकेगी।

8. अपील -

(1) मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, शजला व्यापार एवं उद्योग केन्र के दकसी आदेि के शवरुद्ध उद्योग आयुक्त/संिालक

उद्योग, उद्योग संिालनालय को तथा उद्योग संिालनालय के दकसी आदेि के शवरुद्ध रायय िासन को अपील की जा

सकेगी।

(2) दकसी आदेि के जारी होने के 45 ददवस के भीतर, उक्त आदेि के शवरुद्ध अपील की जा सकेगी।

(3) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के प्रकरण में अपील िुल्क रुपये 2000 तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से शभन्न प्रकरणों में रुपये

5000 का भुगतान करने पर ही अपील स्वीकार होगी।

परंतु

अनुसूशित

जाशत/जनजाशत/ददव्यांग/मशहला

उद्यमी/भूतपूवण

सैशनक/सेवाशनवृत्त

अशिवीर/नक्सल

प्रभाशवतों/आत्मसमर्पणत नक्सशलयों के शलए सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के प्रकरण में अपील िुल्क रुपये 1000 तथा सूक्ष्म एवं

लघु उद्यमों से शभन्न प्रकरणों में रुपये 2500 का भुगतान दकया जाना होगा।

(4) अपील िुल्क शवभाग के प्राशप्त िीषण (0852-उद्योग, 08-उपभोक्ता उद्योग, 800-अन्य प्राशप्तयां, 0674-अन्य प्राशप्तयां) में

ऑनलाईन/िालान के माध्यम से जमा कर, पावती अपीलीय अशधकारी के समक्ष प्रस्तुत दकया जाएगा।

(5) अपीलीय अशधकारी द्वारा तथ्यों के आधार पर तथा अपीलाथी को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान करते हुए

अपील प्रकरण का शनराकरण दकया जाएगा।

9. कायणकारी शनदेि -

कायणकारी शनदेि जारी करने हेतु उद्योग आयुक्त/उद्योग संिालक सक्षम होंगे एवं इन शनयमों से संबंशधत दकसी मुद्दे पर

मागणदिणन मांगे जाने पर उद्योग आयुक्त/संिालक उद्योग, उद्योग संिालनालय, छत्तीसगढ़ द्वारा मागणदिणन प्रदान दकया जा

सकेगा।

10. शनयमों की व्याख्या, अनुदान की पात्रता या अन्य दकसी शववाद की दिा में रायय िासन का शनणणय अंशतम एवं बंधनकारी

होगा।

11. इस शनयम के अलग-अलग भाषाओं में संस्करण जारी करने हेतु उद्योग आयुक्त/संिालक उद्योग सक्षम होंगे। दकसी शववाद की

दिा में हहंदी संस्करण मान्य होगा।

12. रायय िासन द्वारा नीशत में संिोधन दकये गये जाने की शस्थशत में उक्त संिोधन इन शनयमों में यथाशस्थशत लागू होंगे।

13. इन शनयमों के लागू होने के पश्चात छत्तीसगढ़ उद्योग रोजगार अनुदान शनयम, 2024 शनरशसत होंगे।

NRrhlx<+ ds jkT;iky ds uke ls rFkk vkns'kkuqlkj]

jtr dqekj]lfpo-

उपाबंध-1

(शनयम 6 (1) (ग) देखें)

िपथ-पत्र

1. यह िपथपूवणक घोशषत दकया जाता है दक:-

1.1 औद्योशगक शवकास नीशत 2024-30 एवं छत्तीसगढ़ उद्योग रोजगार एवं प्रशिक्षण अनुदान शनयम, 2025 का पूणणतः

अध्ययन कर शलया है एवं इसके सभी प्रावधानों का पालन औद्योशगक इकाई द्वारा दकया जाएगा।

1.2 आवेदन पत्र में दी गई जानकारी एवं आवेदन पत्र के साथ संलि स्व-प्रमाशणत अशभलेख पूणण रूप से सही है।

1.3 औद्योशगक इकाई के संिालन हेतु केन्र/रायय के संबंशधत शवभागों से अनुमशत/सम्मशत/अनुज्ञा प्राप्त कर शलया गया

है।

2. यह भी दक अनुदान के दावा की अवशध में इकाई द्वारा उत्पादनरत् रहते हुए अकुिल, कुिल एवं प्रबंधकीय/प्रिासकीय वगण में

न्यूनतम क्रमिः 100 प्रशतित, 70 प्रशतित एवं 40 प्रशतित रोजगार रायय के मूल शनवाशसयों को ददया गया है।

3. यह भी दक उपरोक्त जानकारी गलत/त्रुरटपूणण/शमथ्या पाये जाने पर अन्यथा दकसी भी घोषणा का उल्लंघन पाये जाने पर

स्वीकृतकताण अशधकारी द्वारा अनुदान राशि, 12.5 प्रशतित वार्षणक दर साधारण ब्याज सशहत, की वसूली के मांग पत्र पर प्राप्त

अनुदान की राशि, शनधाणररत ब्याज के साथ, 30 ददवसों की अवशध में वापस की जावेगी।

औद्योशगक इकाई के अशधकृत व्यशक्त के हस्ताक्षर _______________

नाम _______________

पद _______________

औद्योशगक इकाई का नाम व पता _______________

ददनांक _______________

उपाबंध-2

(शनयम 6 (1) (घ) देखें)

अनुदान हेतु पात्र कमणिाररयों को छःमाह में भुगतान दकया गया वेतन

क्र.

कमणिारी

का नाम व

पता

हलंग

क्लेम. प्रशिक्षण वृशत्त

प्रशतपूर्तण/ रोजगार अनुदान

(20%/40%/5000/6000)

मूल

शनवासी

प्रमाण

पत्र सं.

कायाणलय से

प्राप्त

यूशनवसणल

अकाउंट नं.

कायणरत्

अवशध

छः

माह

का

िुद्ध

वेतन

कमणिारी

का

माशसक

मूल वेतन

महंगाई

भत्ता योग

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10) (11)

संलि - छः माह में भुगतान दकया गया वेतन के प्रमाण स्वरूप सत्याशपत दस्तावेज

औद्योशगक इकाई के अशधकृत व्यशक्त के हस्ताक्षर _______________

नाम _______________

पद _______________

औद्योशगक इकाई का नाम व पता _______________

ददनांक _______________