2657 DG/2019

(1)

jftLVªh la- Mh-,y-µ33002@99

Hkkjr ljdkj

REGISTERED No. D.L.-33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

vlk/kj.k

EXTRAORDINARY

çkf/dkj ls çdkf'kr

PUBLISHED BY AUTHORITY

la- 01]

fnYyh] ebZ 27] 2019@T;s"B 6] 1941

¹jk-jk-jk-{ks-fn- la- 52

No. 01]

DELHI, MONDAY, MAY 27, 2019/ JYAISTHA 6, 1941

[N.C.T.D. No. 52

Hkkx—III

PART—III

——————

jk"Vªh; jktèkkuh jkT; {ks=k] fnYyh ljdkj

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

——————

fnYyh fo|qr fofu;ked vk;ksx

vf/klwpuk

fnYyh] 27 ebZ, 2019

fnYyh fo|qr fofu;ked vk;ksx ¼vkiwfrZ dksM rFkk fu"iknu ekud½

¼prqFkZ la'kks/ku½ fofu;e] 2019

संसंसंसं. . . . एफ

एफ

एफ

एफ.17(85)/

.17(85)/

.17(85)/

.17(85)/डीईआरसी

डीईआरसी

डीईआरसी

डीईआरसी/इंजी

इंजी

इंजी

इंजी./2019

./2019

./2019

./2019-2020/6432

2020/6432

2020/6432

2020/6432/418

/418

/418

/418-—दली िव ुत िविनयामक आयोग, िव ुत

अिधिनयम, 2003 (2003 के अिधिनयम 36) क धारा 46, 50 के साथ पठत धारा 57, 181 के ारा द शि!य" का

योग करते #ए तथा इस संबंध म( इसको स)म बनाने वाली अ+य सभी शि!य" का योग करते #ए एवं िपछले काशन" के

प.ात् एत0ारा दली िव ुत िविनयामक आयोग (आपू2त3 कोड तथा िन5पादन मानक) िविनयम, 2017 (इसके प.ात "मुख

िविनयम" के 7प म( उिलिखत) के िन9िलिखत िविनयम" म( संशोधन कया जाता है:

1.0

लघु शीषक और ारंभन

लघु शीषक और ारंभन

लघु शीषक और ारंभन

लघु शीषक और ारंभन:

(1)

इन िविनयम" को दली िव ुत िविनयामक आयोग (आपू2त3 कोड तथा िन5पादन मानक) (चतुथ3 संशोधन)

िविनयम, 2019 कहा जाए।

(2)

ये िविनयम आिधकारक राजप> म( अपने काशन क ितिथ से भावी ह"गे।

2

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

PART III]

2.0

मुख िविनयम के िविनयम

मुख िविनयम के िविनयम

मुख िविनयम के िविनयम

मुख िविनयम के िविनयम 17

17

17

17 के उप

के उप

के उप

के उप-िविनयम

िविनयम

िविनयम

िविनयम (1)

(1)

(1)

(1) म संशोधन

म संशोधन

म संशोधन

म संशोधन

मुख िविनयम" के िविनयम 17 म(, उप-िविनयम (1) हेतु, िन9िलिखत को इनसे ित@थािपत कया जाएगा:-

(1) कनेशन का हतांतरण

कनेशन का हतांतरण

कनेशन का हतांतरण

कनेशन का हतांतरण

(i)

यद कसी

यद कसी

यद कसी

यद कसी भी आवेदक को कसी भी का

भी आवेदक को कसी भी का

भी आवेदक को कसी भी का

भी आवेदक को कसी भी कारण से कनेशन के

रण से कनेशन के

रण से कनेशन के

रण से कनेशन के हतांतरण क आवयकता होती

हतांतरण क आवयकता होती

हतांतरण क आवयकता होती

हतांतरण क आवयकता होती है जैसे क

है जैसे क

है जैसे क

है जैसे क

संपि के वािमव या अिधभोग म# प$रवत%न के कारण उपभो'ा के

संपि के वािमव या अिधभोग म# प$रवत%न के कारण उपभो'ा के

संपि के वािमव या अिधभोग म# प$रवत%न के कारण उपभो'ा के

संपि के वािमव या अिधभोग म# प$रवत%न के कारण उपभो'ा के नाम म# प$रवत%न

नाम म# प$रवत%न

नाम म# प$रवत%न

नाम म# प$रवत%न, कानूनी

कानूनी

कानूनी

कानूनी

उरािधकारी को हतांतरण आद

उरािधकारी को हतांतरण आद

उरािधकारी को हतांतरण आद

उरािधकारी को हतांतरण आद, तो वह आयोग के आदेश( म# अिधसूिचत िनधा%$रत +ा,प म#

तो वह आयोग के आदेश( म# अिधसूिचत िनधा%$रत +ा,प म#

तो वह आयोग के आदेश( म# अिधसूिचत िनधा%$रत +ा,प म#

तो वह आयोग के आदेश( म# अिधसूिचत िनधा%$रत +ा,प म#

लाइस#सधारी

लाइस#सधारी

लाइस#सधारी

लाइस#सधारी के पास आवेदन

के पास आवेदन

के पास आवेदन

के पास आवेदन करेगा

करेगा

करेगा

करेगा:

बशतA क उन मामल" म( जहां उप-पंजीयक काया3लय क णाली से डेटा ाD #आ हो, जैसे क नए

मािलक के नाम पर संपि के @वािमEव के ह@तांतरण के बाद िवFेता के िववरण (नाम, सीए नंबर

इEयाद) और Fेता क जानकारी (नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर), तब िवतरण लाइस(सधारी अलग से

कसी अनुरोध और अितर! द@तावेज" को @तुत करने क आवHयकता के िबना कनेIशन के ह@तांतरण

क Fया को पूरा करेगा:

बशतA यह भी क ऐसे मामल" म(, यद संपि को कई मािलक" के नाम पर ह@तांतरत कया जा रहा है,

तो कनेIशन पहले मािलक के नाम पर ह@तांतरत कया जाएगा:

बशतA यह भी क यद संपि के अ+य मािलक िबजली कनेIशन के िलए अपना नाम जोड़ना चाहते हM,

तो वे नाम बदलने हेतु आवHयक द@तावेज" सिहत िवतरण लाइस(सधारी से अनुरोध कर(गे।

(ii)

आवेदन म# कसी भी कमी को िलिखत ,प म# सूिचत कया

आवेदन म# कसी भी कमी को िलिखत ,प म# सूिचत कया

आवेदन म# कसी भी कमी को िलिखत ,प म# सूिचत कया

आवेदन म# कसी भी कमी को िलिखत ,प म# सूिचत कया जाएगा। आवेदन केवल ऐसी किमय( को

जाएगा। आवेदन केवल ऐसी किमय( को

जाएगा। आवेदन केवल ऐसी किमय( को

जाएगा। आवेदन केवल ऐसी किमय( को

हटाने पर ही वीकार कया जाएगा।

हटाने पर ही वीकार कया जाएगा।

हटाने पर ही वीकार कया जाएगा।

हटाने पर ही वीकार कया जाएगा।

(iii)

कनेशन के हतांतरण हेतु अनुरोध को तब तक वीकार नह6 कया जाएगा जब तक क संबंिधत

कनेशन के हतांतरण हेतु अनुरोध को तब तक वीकार नह6 कया जाएगा जब तक क संबंिधत

कनेशन के हतांतरण हेतु अनुरोध को तब तक वीकार नह6 कया जाएगा जब तक क संबंिधत

कनेशन के हतांतरण हेतु अनुरोध को तब तक वीकार नह6 कया जाएगा जब तक क संबंिधत

कनेशन के संबंध म# सभी वसूली यो7य बकाया

कनेशन के संबंध म# सभी वसूली यो7य बकाया

कनेशन के संबंध म# सभी वसूली यो7य बकाया

कनेशन के संबंध म# सभी वसूली यो7य बकाया का पूण% ,प से भुगतान नह6 कया जाता ह8

का पूण% ,प से भुगतान नह6 कया जाता ह8

का पूण% ,प से भुगतान नह6 कया जाता ह8

का पूण% ,प से भुगतान नह6 कया जाता ह8:

बशतA क एक बार कनेIशन ह@तांतरत हो जाने पर, नए उपभो!ा से कसी भी देय रािश / बकाया

नहN वसूला जाएगा।

(iv)

आवेदन क वीकृित या बकाए के समाशोधन

आवेदन क वीकृित या बकाए के समाशोधन

आवेदन क वीकृित या बकाए के समाशोधन

आवेदन क वीकृित या बकाए के समाशोधन, जो भी बाद म# हो

जो भी बाद म# हो

जो भी बाद म# हो

जो भी बाद म# हो, के बाद

के बाद

के बाद

के बाद आवेदक के नाम का प$रवत%न

आवेदक के नाम का प$रवत%न

आवेदक के नाम का प$रवत%न

आवेदक के नाम का प$रवत%न

दो िब:लंग च;( के भीतर +भावी होगा।

दो िब:लंग च;( के भीतर +भावी होगा।

दो िब:लंग च;( के भीतर +भावी होगा।

दो िब:लंग च;( के भीतर +भावी होगा।

बशत क उन मामल म जहां उप-पंजीयक कायालय क णाली से ा डेटा के आधार पर नाम

प!रवतन कया गया है, िवतरण लाइससधारी, यद वांिछत है, तो नए उपभो,ा को आव-यकता

अनुसार द0तावेज जमा करने के िलए कह सकता है:

बशत यह भी क उन मामल म जहां उप-पंजीयक कायालय क णाली से ा डेटा के आधार पर नाम

प!रवतन कया गया है, तथा िववाद के मामल म, िवतरण लाइससधारी, यद वांिछत है, तो

संबंिधत उप-पंजीयक कायालय से द0तावेज को मांगने का िवक2प भी हो सकता है:

बशत< यह भी क नए िबजली कनेशन जारी करने हेतु िनयम( एवं शत= क घोषणा सिहत िविनय

बशत< यह भी क नए िबजली कनेशन जारी करने हेतु िनयम( एवं शत= क घोषणा सिहत िविनय

बशत< यह भी क नए िबजली कनेशन जारी करने हेतु िनयम( एवं शत= क घोषणा सिहत िविनय

बशत< यह भी क नए िबजली कनेशन जारी करने हेतु िनयम( एवं शत= क घोषणा सिहत िविनयम( के

म( के

म( के

म( के

+ावधान नए उपभो'ा और लाइस#सधारी पर भी लागू ह(गे।

+ावधान नए उपभो'ा और लाइस#सधारी पर भी लागू ह(गे।

+ावधान नए उपभो'ा और लाइस#सधारी पर भी लागू ह(गे।

+ावधान नए उपभो'ा और लाइस#सधारी पर भी लागू ह(गे।

(v)

यद आवेदक के नाम का प$रवत%न दो िब:लंग च;( के भीतर नह6 होता है

यद आवेदक के नाम का प$रवत%न दो िब:लंग च;( के भीतर नह6 होता है

यद आवेदक के नाम का प$रवत%न दो िब:लंग च;( के भीतर नह6 होता है

यद आवेदक के नाम का प$रवत%न दो िब:लंग च;( के भीतर नह6 होता है, तो उपभो'ा मुआवजे क

तो उपभो'ा मुआवजे क

तो उपभो'ा मुआवजे क

तो उपभो'ा मुआवजे क

मांग का हकदार होगा और

मांग का हकदार होगा और

मांग का हकदार होगा और

मांग का हकदार होगा और लाइस#सधारी िविनयम

लाइस#सधारी िविनयम

लाइस#सधारी िविनयम

लाइस#सधारी िविनयम क अनुसूची

क अनुसूची

क अनुसूची

क अनुसूची-I म# िनAद%B कए गए मुआवजे का

म# िनAद%B कए गए मुआवजे का

म# िनAद%B कए गए मुआवजे का

म# िनAद%B कए गए मुआवजे का

भुगतान करने के िल

भुगतान करने के िल

भुगतान करने के िल

भुगतान करने के िलए उरदायी होगा।

ए उरदायी होगा।

ए उरदायी होगा।

ए उरदायी होगा।"

महे+O Pसंह, सिचव

[PART III

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

3

नोट

नोट

नोट

नोट: मुख िविनयम 17 अग@त, 2017 को दली राजप>, असाधारण, भाग III म( एन.सी.टी.डी. सं. 218 पर कािशत

कए गए थे, थम संशोधन िविनयम 16 फरवरी, 2018 को दली राजप>, असाधारण, भाग III म( एन.सी.टी.डी. सं.

447 म( कािशत कया गया था और ितीय संशोधन िविनयम 15 अ!ूबर, 2018 को दली राजप>, असाधारण,

भाग III म( एन.सी.टी.डी. सं. 633 म( कािशत कया गया था तथा तृतीय संशोधन िविनयम को 31 दसंबर, 2018 को

दली राजप>, असाधारण, भाग III म( एन.सी.टी.डी. सं. 697 म( कािशत कया गया था।

DELHI ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

Delhi, the 27th May, 2019

Delhi Electricity Regulatory Commission (Supply Code and

Performance Standards) (Fourth Amendment)

Regulations, 2019

No. F.17(85)/DERC/Engg./2019-2020/6432/418—The Delhi Electricity Regulatory Commission, in exercise of

the powers conferred by Section 46, 50 read with Section 57, 181 of the Electricity Act, 2003 (Act 36 of 2003) and all

other powers enabling it in this behalf and after previous publication, hereby makes the following Regulations to amend

the Delhi Electricity Regulatory Commission (Supply Code and Performance Standards) Regulations, 2017 (hereinafter

referred to as “the Principal Regulations”):

1.0

Short title and commencement:

(1) These regulations may be called the Delhi Electricity Regulatory Commission (Supply Code and

Performance Standards) (Fourth Amendment) Regulations, 2019.

(2) These regulations shall come into effect from the date of their publication in the official Gazette.

2.0

Amendment of sub-Regulation (1) of Regulation 17 of Principal Regulations:

In regulation 17 of Principal Regulations, for sub-Regulation (1), the following shall be substituted namely:-

"(1) Transfer of connection

(i) If any applicant wants transfer of connection due to any reason such as change of

consumer’s name due to change in ownership or occupancy of property, transfer to legal

heir, etc. he shall apply to the Licensee in the prescribed format as notified in the

Commission’s Orders:

Provided that in cases where the data has been received from the system of Sub-Registrar Office

such as details of seller (name, CA number(s) etc.) and buyer’s information (Name, email,

mobile number) after the transfer of ownership of property in the name of new owner, the

distribution licensee shall process transfer of connection without requirement of filing a separate

request and additional documents:

Provided further that in such cases, if the property is being transferred in the name of multiple

owners, the connection will be transferred in the name of first owner:

Provided also that if other owner(s) of the property wants to add their name for electricity

connection, they shall request the distribution licensee alongwith the supporting documents as

required for name change.

4

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

PART III]

(ii) Any deficiency in the application shall be intimated in writing. The application shall be

accepted only on removal of such deficiencies.

(iii) The request for transfer of connection shall not be approved unless all recoverable dues in

respect of the concerned connection are fully paid:

Provided that once connection is transferred, no dues / arrears shall be recovered from the new

consumer.

(iv) The change of applicant’s name shall be effected within two billing cycles, after acceptance

of application or clearing of dues whichever is later:

Provided that in cases where the name change has been effected based on data received from the

system of Sub-Registrar Office, the distribution licensee, if so desire, may ask the new consumer

to submit the documents as required:

Provided further that in cases where the name change has been effected based on data received

from the system of Sub-Registrar Office, and in cases of dispute, the distribution licensee, if so

desire, may also have option to seek the documents from the concerned Sub-Registrar Office:

Provided also that the provisions of the Regulations including terms and conditions of

declaration for release of new electricity connection shall also be applicable to new

consumer and the Licensee.

(v) If the change of applicant’s name is not effected within two billing cycles, the consumer

shall be entitled to seek and the Licensee shall be liable to pay the compensation as specified

in Schedule-I of the Regulations.”

MAHENDER SINGH, Secy.

Note: The Principal Regulations were published on 17th August, 2017 in the Delhi Gazette, Extraordinary, Part III at

N.C.T.D. No. 218, First Amendment Regulations were published on 16th February, 2018 in the Delhi Gazette,

Extraordinary, Part III at N.C.T.D. No. 447, Second Amendment Regulations were published on 15th October,

2018 in the Delhi Gazette, Extraordinary, Part III at N.C.T.D. No. 633 and Third Amendment Regulations were

published on 31st December, 2018 in the Delhi Gazette, Extraordinary, Part III at N.C.T.D. No. 697.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR

VERMA

Digitally signed by

MANOJ KUMAR VERMA

Date: 2019.05.28

22:18:49 +05'30'