झारखड गजट
असाधारण अंक
झारखड सरकार वारा काशत
19 वैशाख, 1940 (श०)
सं या– 486 राँची, बुधवार 9 मई, 2018 (ई०)
राज-व, .नबंधन एवं भूम सुधार 3वभाग
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अ5धसूचना
24 अैल, 2018
संया- 3/अ० े०था० (नयमावल) -59/2015-1745/रा०-- ‘‘भारत का सं3वधान’’ के अनु8छेद
309 के परंतुक वारा द<त शि>तय? का योग करते हुए झारखड राBयपाल एत वारा राBय के
कायC 3वभाग? के अधीन 3वभDन EेFीय कायाCलय? के लए झारखड लेखा संवगC मG भ<तH, ोDन.त
एवं अDय सेवा श<ताI को 3व.नयमत करने के लए .नJनलKखत .नयमावलL बनाते हM :-
अOयाय-1
ारंभक
1.
सं" #त नाम, %वतार एवं 'ार(भ :-
(i)
यह .नयमावलL ‘‘झारख-ड लेखा /ल%पक2य सेवा स(वग4 (भ6त7, 'ो9नत एवं अ9य सेवाश6त4)
नयमावल 2018’’ कहलाएगी ।
(ii)
इसका 3व-तार सJपूणC झारखड राBय मG होगा ।
(iii)
यह .नयमावलL अ5धसूचना .नगCत होने कV .त5थ से भावी होगी ।
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झारखडगजट(असाधारण) बुधवार, 9 मई, 2018
2.
प<रभाषाएँ :-
(i)
रा?य से अ/भ'ेत है :-
झारखड राBय
(ii)
रा?य सरकार से अ/भ'ेत है :- झारखड सरकार
(iii)
रा?यपाल से अ/भ'ेत है :- झारखड के राBयपाल
(iv)
%वभाग से अ/भ'ेत है :- झारखड कायCपालका .नयमावलL के वारा यथा .नधाCXरत कायC
3वभाग (पथ .नमाCण 3वभाग, भवन .नमाCण 3वभाग, Yामीण 3वकास 3वभाग, जल संसाधन 3वभाग,
पेयजल एवं -व8छता 3वभाग तथा ऊजाC 3वभाग)
(v)
%वभागाCय से अ/भ'ेत है :-झारखड सेवा सं[हता के .नयम 21 के अधीन राBय सरकार
वारा घो3षत पदा5धकारL/ा5धकार एवं समय-समय पर सरकार वारा घो3षत 3वभागाOयE ।
(vi)
नयुिFत 'ाGधकार से अ/भ'ेत है :- धान स5चव/स5चव, राज-व, .नबंधन एवं भूम
सुधार 3वभाग।
(vii) सदय या सेवा से अ/भ'ेत है :-झारखड कायC 3वभाग के अधीन 3वभDन EेFीय कायाCलय?
मG लेखा ल3पक के _प मG .नयु>त `यि>त ।
(viii) भ6त7 वष4 से अ/भ'ेत है :-वह कैलेडर वषC िजसमG .नयुि>त कV गई है। (1लL जनवरL से
31 [दसJबर)
(ix)
परKयमान :-परLaयमान से ता<पयC वह सरकारL सेवक जो झारखड कायC 3वभाग यथा पथ
.नमाCण 3वभाग, भवन .नमाCण 3वभाग, Yामीण 3वकास 3वभाग, जल संसाधन 3वभाग, पेयजल
एवं -व8छता 3वभाग, ऊजाC 3वभाग तथा अDय 3वभाग िजसे सरकार वारा कायC 3वभाग के
_प मG घो3षत bकया गया हो, के अDतगCत लेखा ल3पकVय सेवा सJवगC के मौलक Xरि>त मG
या उसके 3व_e परLaयमान _प से .नयोिजत हो ।
(x)
वरयता सूची :-लेखा ल3पक कV वरLयता सूची, जो .नयमावलL के वृत होने कV .त5थ से
संधाXरत हो या उसके बाद कामCक, शास.नक सुधार तथा राजभाषा 3वभाग वारा समय-समय पर
.नगCत अनुदेश? के अनुसार पुनरLgEत हो ।
(xi)
नयंOी पदाGधकार से अ/भ'ेत है :-सJबe कायाCलय? के लए घो3षत .नयंFी पदा5धकारL।
झारखडगजट(असाधारण) बुधवार, 9 मई, 2018
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3.
संवगHय संरचना :-
(क) झारखड सरकार के 3वभDन कायC 3वभाग के अधीन EेFीय कायाCलय? के लए ल3पकVय लेखा
सJवगC मG .नJन को[ट के पद ह?गे :-
Q.
कोRट /
पदनाम
अपुनर" त
वेतनमान
पुनर" त
वेतनमान
सेवा समूह
Tेणी
अVयुिFत
1
.नJनवगHय
ल3पक
(लेखा)
PB-I, 5200-20200
GP-1900
19900-63200
Level-2
समूह ‘ग’
अराजपhFत
सीधी भ<तH
शत .तशत
2
उ8चवगHय
ल3पक
(लेखा)
PB-I, 5200-20200
GP-2400
25500-81100
Level-4
समूह ‘ग’
अराजपhFत
ोDन.त
वारा शत
.तशत
3
लेखापाल
PB-II,9300-34800
GP-4200
35400-112400
Level-6
समूह ‘ख’
अराजपhFत
ोDन.त
वारा शत
.तशत
4
लेखा
पदा5धकारL
PB-II,9300-34800
GP-4800
47600-151100
Level-8
समूह ‘ख’
राजपhFत
ोDन.त
वारा शत
.तशत
नोटः- 3व<त 3वभागीय संकjप सं या 2388/3व०, [दनांक 8 जुलाई, 2014 वारा लए गए .नणCय
यथावत् रहGगे तथा 9 जुलाई, 2004 तक .नयु>त कनीय लेखा ल3पक/लेखा ल3पक/वरLय
लेखा ल3पक को उ8चवगHय ल3पक (लेखा) पदनामत bकया जाता है एवं इनके मामले मG
उ8चवगHय ल3पक (लेखा) का पद मूल को[ट का पद माना जायेगा ।
(ख) स(वग4 का अGधकृत संया बल :-
(i)
लेखा ल3पक का अ5धकृत बल वहL होगा, जो bकसी कायC 3वभाग के अधीन bकसी EेFीय
कायाCलय? के लेखा ल3पकVय कायl के लए व<तCमान अ5धकृत बल है या इस कायC हेतु
आवnयकतानुसार समय-समय पर पद -वीकृत bकया जाय ।
(ii)
सं या बल कV समीEा कायC के आधार पर <येक तीन वषl पर अ.नवायCतः कV जायेगी और
सरकार आवnयकतानुसार कमी या बढ़ो<तरL कर सकेगी । आवnयकतानुसार संबं5धत कायC 3वभाग के
अधीन 3वभDन EेFीय कायाCलय के लए लेखा ल3पकVय सJवगC के सं या बल का .नधाCरण कर
सकेगी ।
(iii)
सरकार bकसी पद को आपूXरत रख सकेगी एवं bकसी पद को समाqत कर सकेगी ।
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झारखडगजट(असाधारण) बुधवार, 9 मई, 2018
(ग) कायC 3वभाग (पथ .नमाCण 3वभाग, भवन .नमाCण 3वभाग, Yामीण 3वकास 3वभाग, जल
संसाधन 3वभाग, पेयजल एवं -व8छता 3वभाग तथा ऊजाC 3वभाग) के अधीन 3वभDन EेFीय
कायाCलय? के लए -वीकृत सJवगC बल मG को[टवार पद? कV अनुमाDयता .नJन कार .नधाCXरत
होगीः-
(i)
सJवगC के सभी पद राBय -तरLय ह?गे ।
(ii)
सJवगC के -वीकृत बल का 50 .तशत .नJनवगHय ल3पक (लेखा) LDC (Accounts)
मूलको[ट के पद माने जायGगे ।
(iii)
अ5धकृत बल के 25 .तशत उ8चवगHय ल3पक (लेखा) UDC (Accounts) के _प मG थम
ोDन.त के पद ह?गे ।
(iv)
अ5धकृत बल के 15 .तशत पद लेखापाल (Accountant) के _प मG ोDन.त के पद ह?गे।
(v)
अ5धकृत बल के 10 .तशत पद लेखा पदा5धकारL (Account Officer) के _प मG ोDन.त के
पद ह?गे ।
अ\याय-2
4.
भ6त7 का Oोत :-
(क)
सJवगC के मूल पद पर .नयुि>त सीधी भ<तH वारा
(ख) <येक वषC 1लL अग-त को आधार .त5थ मानकर .नयुि>त हेतु
Xरि>तय? कV गणना {कायC 3वभाग के अधीन सभी EेFीय कायाCलय?
(जहाँ लेखा ल3पक सJवगC का पद सृिजत हो)} वारा कV जायेगी ।
(ग)
कायC 3वभाग के 3वभDन EेFीय कायाCलय? के लए समेbकत _प से
लेखा ल3पकVय पद? कV भ<तH अ5धया5चत Xरि>त के आलोक मG
झारखड कमCचारL चयन आयोग वारा आयोिजत खुलL .तयो5गता
परLEा मG उ<तीणC अrय5थCय? कV मेधासूची के आधार पर आयोग
वारा कV गई अनुशंसा के आलोक मG धान स5चव/स5चव, राज-व,
.नबंधन एवं भूम सुधार 3वभाग अ5धया5चत Xरि>त के आधार पर
चय.नत अrयथH कV सूची 3वभDन कायC 3वभाग के धान
स5चव/स5चव को सम3पCत करGगे। त<पnचात् उन चय.नत अrयथH का
पद-थापन सJबe 3वभागीय स5चव वारा कायC 3वभाग के अधीन
3वभDन EेFीय कायाCलय? के लए करGगे ।
(घ)
आरEण :- कामCक, शास.नक सुधार तथा राजभाषा 3वभाग वारा
सीधी भ<तH, .नयुि>त एवं ोDन.त मG आरEण के .नम<त समय-
समय पर .नगCत संकjप/अनुदेश?/रो-टर का अनुपालन अ.नवायC होगा।
5.
शै _णक यो`यताएँ :-
(i)
अनवाय4 यो`यता :-
नई .नयुि>त के मामले मG सरकार वारा bकसी माDयता ाqत शैEKणक
झारखडगजट(असाधारण) बुधवार, 9 मई, 2018
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सं-थान से Dयूनतम इंटरमीsडएट या 10+2 कEा (गKणत अथवा एकाउDट
3वषय) उ<तीणC होना अ.नवायC होगा ।
(ii)
कोई भी `यि>त सेवा मG तभी .नयु>त bकया जायेगा, जब वह :-
(क)
भारत संघ का नागXरक हो एवं
(ख) स<चXरF हो
(iii)
उJमीदवार को िजस वषC आयोग वारा सीधी भ<तH के लए आवेदन आमंhFत bकये जाएँ :-
(क) Dयूनतम उt सीमा 18 वषC तथा अ5धकतम उt सीमा कामCक, शास.नक सुधार तथा
राजभाषा 3वभाग वारा समय-समय पर .नधाCXरत उt सीमा के अनु_प होगी ।
Rट#पणी :- (क) केवल वहL जDम .त5थ -वीकार कV जायेगी जो मै[uक/माOयमक परLEा
माण-पF या bकसी समकE माण-पF मG अंbकत है तथा बाद मG पXरव<तCन
के bकसी अनुरोध पर न तो 3वचार bकया जायेगा और न हL इसकV अनुम.त
दL जायेगी ।
(ख)
जो `यि>त सरकारL सेवा मG हो, वे सीधी भ<तH के लए आवेदन हेतु पाF
ह?गे, बश<तv bक वे अDय अह<ताCओं को पूरL करते ह? तथा सJबe 3वभाग
से उDहे इस हेतु अनापि<त माण-पF ाqत ह? तथा कामCक, शास.नक
सुधार तथा राजभाषा 3वभाग के सुसंगत पXरपF? वारा इस हेतु 3व.न[दCxट
उt सीमा के भीतर हो ।
(iv)
चयन 'bQया :-
झारखड कमCचारL चयन आयोग सामाDय अंYेजी (मै[uक -तर), सामाDय
[हDदL (मै[uक -तर), सामाDय yान एवं गKणत (मै[uक -तर), 3वषय? मG
लKखत .तयो5गता परLEा का आयोजन कर एक मेधा सूची तैयार करेगा
और चय.नत अrयथH कV मेधा सूची राज-व, .नबंधन एवं भूम सुधार
3वभाग को उपलzध करायेगा ।
नोटः- पर ा का वdप आयोग fवारा नधा4<रत bकया जायेगा ।
(v) पैनल क2 वैfयता :-
चय.नत उJमीदवार? के पैनल कV वैयता आयोग से ािqत कV .त5थ से
आगामी एक वषC तक वैय रहेगी ।
(vi) पैनल ािqत के 45 [दन? के अDदर .नयुि>त पF .नगCत bकया जायेगा ।
6.
प<रवी ा क2 अवGध एवं '/श ण :- .नयु>त कमH, .नयुि>त होने कV .त5थ से अगले दो वषC
तक पXरवीEा अव5ध होगी। उ>त अव5ध मG लेखा अभलेख? का संधारण एवं कJqयूटर टंकण आ[द
का पXरबोध शEण दान bकया जायेगा। शEण कV यह अव5ध Dयूनतम तीन माह होगी तथा
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झारखडगजट(असाधारण) बुधवार, 9 मई, 2018
इसका संचालन एवं `यव-था .नयुि>त पदा5धकारL के -तर से सJबिDधत कायC 3वभाग से समDवय
-था3पत कर सJबिDधत िजला/मंडलLय -तर पर कV जायेगी ।
7.
स(पुिiट :- कामCक, शास.नक सुधार तथा राजभाषा 3वभाग वारा संचालत [हDदL [टqपण
ा_पण परLEा एवं राज-व पषCद वारा संचालत लेखा परLEा मG उ<तीणCता हासल करने के पnचात्
उनकV सेवा संतोषद पाये जाने पर सJबe 3वभाग के कायाCलय धान अथाCत् धान स5चव/स5चव
वारा सेवा सJपुिxट कV जायेगी ।
8.
वेतनवृ%j :- कामCक, शास.नक सुधार तथा राजभाषा 3वभाग वारा संचालत [हDदL [टqपण
ा_पण परLEा उ<तीणC होने पर थम वेतनवृ3e अनुमाDय होगी । परLEा मG अनु<तीणC होने पर
वेतनवृ3e असंचया<मक भाव से अव_e रहेगी तथा परLEा मG उ<तीणC हो जाने पर अनुमाDय
वेतनवृ3e देय होगी । bकDतु बकाया वेतन देय नहLं होगी ।
9.
वरयता :- वरLयता का .नधाCरण आयोग वारा संसू5चत मेधा{म के अनुसार होगी। इस
सJवगC मG पूवC से कायCरत लेखा ल3पक कV वरLयता उनकV .नयुि>त कV .त5थ के {मानुसार रहेगी
तथा एक हL .त5थ को .नयु>त कमCय? कV वरLयता उनकV जDम .त5थ या जDम .त5थ एक रहने पर
नाम? के ारिJभक अEर के आधार पर .नधाCXरत होगी ।
नोटः- नयमावल 'वृ6त होने के उपरा9त इस स(वग4 मm काय4रत लेखा /ल%पक क2 वरयता
का नधा4रण उFत %वGध से स(बि9धत काय4 %वभाग के मुयालय तर पर होगी न bक ेOीय
काया4लय तर पर।
अCयाय-3
10.
'ो9नत :-
(i)
संवगHय संरचना मG .नJनतर अथाCत् मूल को[ट से अगले उ8चतर पद? पर ोDन.त वरLयता
सह यो}यता (Seniority-cum-Merit) पर आधाXरत होगी ।
(ii)
ोDन.त संवगHय संरचना मG उिjलKखत को[ट मG अथाCत् .नJनवगHय ल3पक (लेखा) से
उ8चवगHय ल3पक (लेखा), उ8चवगHय ल3पक (लेखा) से लेखापाल, लेखापाल से लेखा पदा5धकारL पद
शत .तशत ोDन.त वारा ।
(iii)
ोDन.त हेतु पद? का को[टवार (Gradewise) कणाIकरण केD~Lकृत _प से सJबe कायC 3वभाग
के लए अलग-अलग bकया जायेगा न bक सJबe कायC 3वभाग के अधीन EेFीय कायाCलय -तर पर ।
(iv)
ोDन.त के .नमत सJबe कायC 3वभाग के -तर पर समेbकत _प से वरLयता सूची संधाXरत
होगी एवं उ>त सूची से ोDन.त दL जायेगी ।
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(v)
ोDनत कमCय? कV पार-पXरक वरLयता एत 3वषय पर कामCक, शास.नक सुधार तथा
राजभाषा 3वभाग वारा समय-समय पर .नगCत अनुदेश?/पXरपF? के अनुसार होगी ।
(vi)
ोDन.त हेतु आरEण ावधान भावी रहGगे । इस सJबDध मG समय-समय पर कामCक,
शास.नक सुधार तथा राजभाषा 3वभाग वारा .नगCत अनुदेश?/पXरपF? को .नयमावलL मG समावेशत
bकये बगैर भी अEरसः भावी ह?गे ।
(vii) ोDन.त हेतु .नधाCXरत कालाव5ध कामCक, शास.नक सुधार तथा राजभाषा 3वभाग वारा
ोDन.त के .नमत .नधाCXरत कालाव5ध इस संवगC के मामले मG अEरसः भावी ह?गे ।
(viii) bकसी भी पद पर ोDन.त के लए कामCक, शास.नक सुधार तथा राजभाषा 3वभाग वारा
संचालत [हDदL [टqपण ा_पण परLEा एवं राज-व पषCद वारा संचालत लेखा परLEा कV उ<तीणCता
आवnयक होगी। परLEा मG अनु<तीणC होने पर bकसी भी पXरि-थ.त मG ोDन.त अनुमाDय नहLं होगा ।
11. पदथापन/थाना9तरण:- .नयंFी पदा5धकारL पद-थापन/-थानाDतरण के लए अ5धकृत ह?गे ।
अCयाय-4
12.
संशोधन क2 शिFत :-
(1) राBय सरकार समय-समय पर इस .नयमावलL मG आवnयक संशोधन कर सकेगी ।
(2) इस .नयमावलL के अ5धसू5चत होने कV .त5थ से इस संवगC मG पूवC से कायCरत लेखा ल3पक
व<तCमान .नयमावलL के अंग ह?गे तथा इससे आ8छा[दत ह?गे ।
13.
अनुशासनक कार4वाई :-
अनुशासना<मक कारCवाई राBय मG वृ<त सुसंगत .नयमावलL के ावधान? के तहत् .नयंFी
पदा5धकारL वारा कV जा सकेगी ।
14. %वशेष उपबंध :- इस .नयमावलL मG bकसी बात के होते हुए भी .नयुि>त ा5धकार .नयुि>त
आदेश मG 3वशेष उपबंध एवं श<त अ5धरो3पत कर सकेगा, य[द ऐसा करना समीचीन है ।
15.
उपचार :- इस .नयमावलL का अनुपालन करने के {म मG होनेवालL bकसी क[ठनाई को दूर
करने के लए राBय सरकार राजपF मG अ5धसूचना काशत कर आदेश जारL कर सकेगी ।
16.
'क2ण4 :-
(क) अDय ऐसे मामले िजनके संबंध मG ऊपर के खड? मG कोई उपबंध नहLं bकया गया है,
उनमG झारखड सेवा सं[हता अथवा राBय सरकार के कमCचाXरय? पर लागू अDय वैधा.नक
ावधान लागू ह?गे। कमCचाXरय? को 3व[हत .नयम? के अधीन यह सु3वधा देने कV शि>त संवगC
.नयंFी पदा5धकारL अथवा राBय सरकार वारा ा5धकृत पदा5धकारL कV होगी।
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झारखडगजट(असाधारण) बुधवार, 9 मई, 2018
(ख) राBय सरकार कV अ5धसूचना वारा .नगCत कोई -पxटLकरण या कायCपालका आदेश इस
.नयमावलL का अंग माना जायेगा ।
17.
नरसन एवं nयावृि6त :-
इस .नयमावलL के वृ<त होने कV .त5थ से पूवC इस .नयमावलL के 3वषय? पर .नगCत कोई
.नयम/ 3व.नमय/अनुदेश/आदेश इस .नयमावलL के वृ<त होने कV .त5थ से .नरसत माने जायGगे।
ऐसे .नरसन के होते हुए भी उिjलKखत आदेश वारा या उसके अधीन `यि>तय? के योग मG
bकया गया कोई कायC या कV गई कारCवाई इस .नयमावलL वारा इसके अधीन द<त शि>तय? के
योग मG bकया गया या कV गई समझी जायेगी । मानो यह .नयमावलL उन [दन वृ<त थी, िजस
[दन ऐसा कायC bकया गया था या ऐसी कारCवाई कV गई थी ।
18.
-ताव पर मंhFपXरष कV -वीकृ.त राज-व, .नबंधन एवं भूम सुधार 3वभाग के संलेख
yापांक-1546, [दनांक 9 अ'ैल, 2018 के {म मG [दनांक 18 अ'ैल, 2018 कV बैठक के मद
सं०-03 मG दL गयी है ।
झारखड राBयपाल के आदेश से,
स6ये9o कुमार /संह,
सरकार के संयु>त स5चव।
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झारखड राजकVय मु~णालय
झारखड राजकVय मु~णालय, राँची वारा काशत एवं मु[~त
राँची वारा काशत एवं मु[~त,
झारखड गजट
झारखड गजट (असाधारण
असाधारण) 486 -- 50