झारखड गजट

असाधारण अंक

झारखड सरकार वारा काशत

2 भा, 1940 (श०)

सं" या– 826 राँची, शु+वार 24 अग,त, 2018 (ई०)

खाय, सावज नक वतरण एवं उपभोता मामले वभाग

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संक.प

8 अग,त, 2018

संया-06/उप॰फो॰(संर$ण

प%रष

चयन)06/2015खा॰आ॰-2653,--

0वभागीय

संक.प

सं"याः- 2954, 4दनांक 4 जून, 2015 के आलोक म=, उपभो?ता संर@ण अAधBनयम, 1986 कC धारा- 8

वारा दDत शि?तयF का योग करते हुए एत वारा राIय सरकार सरायकेला-खरसावाँ िजला

उपभोता संर$ण प%रष का BनJनवत् गठन करती है:-

(1)

(क)

उपायु?त, सरायकेला-खरसावाँ

- अOय@।

(ख)

िजला आपूBतQ पदाAधकारR, सरायकेला-खरसावाँ

- सद,य सAचव।

(ग)

(i)

स0वल सजQन, सरायकेला-खरसावाँ

- सद,य।

(ii) उप 0वकास आयु?त, सरायकेला-खरसावाँ

- सद,य।

(iii) िजला श@ा पदाAधकारR, सरायकेला-खरसावाँ

- सद,य।

(iv) िजला कृ0ष पदाAधकारR, सरायकेला-खरसावाँ

- सद,य।

(v) िजला पUरवहन पदाAधकारR, सरायकेला-खरसावाँ - सद,य।

(घ)

गैर सरकारR सद,य

(i)Wी सुबीर कुमार Yाम+पो,ट+थाना-Bत[लडीह, खड-कुक[, िजला-सरायकेला-खरसावाँ ।

2

झारखडगजट(असाधारण) शु+वार, 24 अग,त, 2018

(ii)Wी मनोरंजन बेज जग\नाथ मं4दर के समीप, बड़ा गJहUरया, माझ पाड़ा, िजला सरायकेला-खरसावाँ ।

(iii)Wी ल^मण साद राय186/2/4 रोड नJबर-8, आ4दDयपुर-2, िजला-सरायकेला-खरसावाँ ।

(iv)Wी रामनाथ हलदारगागFडीह कॉलोनी, [पा, चांaडल, सरायकेला-खरसावाँ ।

(2)

िजला उपभो?ता संर@ण पUरष से संबंAधत शतb एवं Bनयम:-

(क)

पUरष का कायQकाल अAधसूचना BनगQत होने कC BतAथ से 3 (तीन) वषd का होगा ।

तीन वषd के उपरांत पUरष का पुनगQठन eकया जायेगा । eकसी भी सद,य का ,थान

Uर?त रहने पर पUरषद के कायQ या BनणQय पर कोई भाव नहRं पडेगा ।

(ख)

+मांक (1) के (घ) के सद,यF को सरकार के वारा BनJन कार के आरोप साfबत

पाये जाने पर हटाया भी जा सकता हैः-

(i) राजनीBतक सJबgता होने पर ।

(ii) आपराAधक गBत0वAध म= आरोप पh दाiखल होने या दोष-सg होने पर ।

(iii) अनुDतरदायी और उपभो?ता 0वमुख kयवहार होने पर ।

(iv) गैरकानूनी गBत0वAध म= शामल होने पर ।

(v) AचeकDसीय अ@म होने पर ।

(vi) उपभो?ता कानून एवं मुlो कC कम जानकारR होने पर ।

(vii) पUरष कC दो लगातार बैठको म= अनुपि,थत होने पर ।

(ग)

पUरष के पदेन सद,य उस समय तक सद,य बने रहेग= जब तक eक वे अपने उ?त

पद पर है, िजसके कारण वे पUरष के सद,य मनोनीत eकये गये है ।

(घ)

सद,यF का कायQकाल माh 3 वषQ का होगा। 3 वषQ के बाद पुनः चयन eकया जा सकता

है, पर\तु चयन e+या म= eफर से शामल होना पडे

़

गा । कोई भी गैर-सरकारR सद,य

दो बार से अAधक चयBनत नहRं हो सकता है ।

(ड़)

पUरष के सद,य के [प म= पदेन सरकारR पदाAधकारR को छोड़कर अ\य सं,थान के

लोग अपनी इqछा से Dयाग पh दे सक= गे ।

(च)

Dयेक तीन माह (hैमासक) म= कम से कम 1 बार पUरष कC बैठक अवrय होनी

चा4हए। अOय@/सAचव चाह= तो कभी भी आपातकालRन बैठक बुला सकते है ।

(छ)

Dयेक बैठक से 15 4दन पूवQ सभी संबंAधतF एवं सद,यF को सूचना दR जायेगी, िजसका

अOय@ कC अनुमBत से सद,य सAचव वारा अनुपालन कराया जायेगा ।

(ज)

बैठक का एजे\डा अOय@ कC अनुमBत से सद,य सAचव तैयार कर बैठक के समय

पटल पर रख=गे ।

(झ)

बैठक म= कम से कम 10 Bतशत सद,यF का होना गणपूBतQ (कोरम) के लए

आवrयक होगा ।

(3)

िजला उपभो?ता संर@ण पUरष का कायQकलाप:-

झारखडगजट(असाधारण) शु+वार, 24 अग,त, 2018

3

(क)

उपभो?ता संर@ण अAधBनयम 1986 म= Bन4हत ावधानF के आलोक म= पUरष कायQ

कर=गी। पUरष का कायQ उपभो?ताओं के अAधकारF कC र@ा एवं बढ़ावा देना होगा ।

यथा:-

(i)

सामान एवं सेवाओं के वैसे 0वपणन जो जीवन और सJपBत के लए खतरनाक है,

के iखलाफ उपभो?ताओं कC र@ा का अAधकार ।

(ii) व,तुओं व सेवाओं कC गुणवDता, माhा, शि?त, शुgता, मानक और मू.य के संबंध म=

अनुAचत kयापार kयवहार के iखलाफ उपभो?ता कC र@ा का अAधकार कC सूचना।

(iii) जहाँ तक संभव हो, Bत,पधu कCमतF पर माल एवं सेवाओं के कार कC जानकारR

का अAधकार ।

(iv) उपभो?ता कC 4हतF कC उAचत फोरमF म= सुनवाई का अAधकार ।

(v) अनुAचत kयापार kयवहार या अवरोधक kयापाUरक kयवहार या उपभो?ताओं के

अनैBतक शोषण के iखलाफ Bनवारण का अAधकार ।

(vi) उपभो?ता श@ा का अAधकार ।

(ख)

राIय उपभो?ता संर@ण पUरष िजला उपभो?ता संर@ण के माOयम से जनता कC

सहभाAगता कर उपभो?ता जाग[कता आंदोलन को ,था0पत करने के लए कदम

उठायेगा ।

(ग)

िजला उपभो?ता संर@ण पUरष वारा Dयेक वषQ 24 4दसJबर को राvwRय उपभो?ता

4दवस एवं 15 माचQ को 0वrव उपभो?ता अAधकार 4दवस को समारोहपूवQक मनाया

जायेगा ।

(4)

पUरष के सद,य के [प म= पदेन सरकारR कमQचाUरयF को उसी दर पर याhा-भDता एवं दैBनक

भDता अनुमा\य होगा, जो उ\ह= पद,था0पत पदF पर अनुमा\य है तथा वे इसे अपने वेतना4द

ाxत होने वाले शीषQ से Bनकासी कर=ग= ।

(5)

पUरष के सद,य के [प म= गैर सरकारR सद,य उसी याhा-भDता के हकदार होग= जो राIय

सरकार के Wेणी-1 के पदाAधकारR को अनुमा\य है तथा Bत बैठक 500/- (पाँच सौ) [पये,

दैBनक भDता के [प उ\ह= देय होगा। इनका भुगतान 3456-स0वल पूBतQ-उप शuषQ-02 से होगा ।

(6)

राIय उपभो?ता संर@ण पUरष के सद,य अपने संबंAधत िजलF के पUरष के 0वशेष आमंfhत

सद,य हFगे ।

(7)

सरकार के पास पUरष भंग करने या BनयमF म= संशोधन करने का अAधकार सुरz@त रहेगा ।

झारखड राIयपाल के आदेश से,

थॉमस डुंगडुंग,

सरकार के उप सAचव।

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झा

झारखड राजकC

रखड राजकCय मुणालय

य मुणालय, राँची वारा काशत एवं मु4त

राँची वारा काशत एवं मु4त,

झारखड गजट

झारखड गजट (असाधारण

असाधारण) 826 -- 50