झारखड गजट
असाधारण अंक
झारखड सरकार वारा काशत
2 भा, 1940 (श०)
सं" या– 826 राँची, शु+वार 24 अग,त, 2018 (ई०)
खाय, सावज नक वतरण एवं उपभोता मामले वभाग
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संक.प
8 अग,त, 2018
संया-06/उप॰फो॰(संर$ण
प%रष
चयन)06/2015खा॰आ॰-2653,--
0वभागीय
संक.प
सं"याः- 2954, 4दनांक 4 जून, 2015 के आलोक म=, उपभो?ता संर@ण अAधBनयम, 1986 कC धारा- 8
वारा दDत शि?तयF का योग करते हुए एत वारा राIय सरकार सरायकेला-खरसावाँ िजला
उपभोता संर$ण प%रष का BनJनवत् गठन करती है:-
(1)
(क)
उपायु?त, सरायकेला-खरसावाँ
- अOय@।
(ख)
िजला आपूBतQ पदाAधकारR, सरायकेला-खरसावाँ
- सद,य सAचव।
(ग)
(i)
स0वल सजQन, सरायकेला-खरसावाँ
- सद,य।
(ii) उप 0वकास आयु?त, सरायकेला-खरसावाँ
- सद,य।
(iii) िजला श@ा पदाAधकारR, सरायकेला-खरसावाँ
- सद,य।
(iv) िजला कृ0ष पदाAधकारR, सरायकेला-खरसावाँ
- सद,य।
(v) िजला पUरवहन पदाAधकारR, सरायकेला-खरसावाँ - सद,य।
(घ)
गैर सरकारR सद,य
(i)Wी सुबीर कुमार Yाम+पो,ट+थाना-Bत[लडीह, खड-कुक[, िजला-सरायकेला-खरसावाँ ।
2
झारखडगजट(असाधारण) शु+वार, 24 अग,त, 2018
(ii)Wी मनोरंजन बेज जग\नाथ मं4दर के समीप, बड़ा गJहUरया, माझ पाड़ा, िजला सरायकेला-खरसावाँ ।
(iii)Wी ल^मण साद राय186/2/4 रोड नJबर-8, आ4दDयपुर-2, िजला-सरायकेला-खरसावाँ ।
(iv)Wी रामनाथ हलदारगागFडीह कॉलोनी, [पा, चांaडल, सरायकेला-खरसावाँ ।
(2)
िजला उपभो?ता संर@ण पUरष से संबंAधत शतb एवं Bनयम:-
(क)
पUरष का कायQकाल अAधसूचना BनगQत होने कC BतAथ से 3 (तीन) वषd का होगा ।
तीन वषd के उपरांत पUरष का पुनगQठन eकया जायेगा । eकसी भी सद,य का ,थान
Uर?त रहने पर पUरषद के कायQ या BनणQय पर कोई भाव नहRं पडेगा ।
(ख)
+मांक (1) के (घ) के सद,यF को सरकार के वारा BनJन कार के आरोप साfबत
पाये जाने पर हटाया भी जा सकता हैः-
(i) राजनीBतक सJबgता होने पर ।
(ii) आपराAधक गBत0वAध म= आरोप पh दाiखल होने या दोष-सg होने पर ।
(iii) अनुDतरदायी और उपभो?ता 0वमुख kयवहार होने पर ।
(iv) गैरकानूनी गBत0वAध म= शामल होने पर ।
(v) AचeकDसीय अ@म होने पर ।
(vi) उपभो?ता कानून एवं मुlो कC कम जानकारR होने पर ।
(vii) पUरष कC दो लगातार बैठको म= अनुपि,थत होने पर ।
(ग)
पUरष के पदेन सद,य उस समय तक सद,य बने रहेग= जब तक eक वे अपने उ?त
पद पर है, िजसके कारण वे पUरष के सद,य मनोनीत eकये गये है ।
(घ)
सद,यF का कायQकाल माh 3 वषQ का होगा। 3 वषQ के बाद पुनः चयन eकया जा सकता
है, पर\तु चयन e+या म= eफर से शामल होना पडे
़
गा । कोई भी गैर-सरकारR सद,य
दो बार से अAधक चयBनत नहRं हो सकता है ।
(ड़)
पUरष के सद,य के [प म= पदेन सरकारR पदाAधकारR को छोड़कर अ\य सं,थान के
लोग अपनी इqछा से Dयाग पh दे सक= गे ।
(च)
Dयेक तीन माह (hैमासक) म= कम से कम 1 बार पUरष कC बैठक अवrय होनी
चा4हए। अOय@/सAचव चाह= तो कभी भी आपातकालRन बैठक बुला सकते है ।
(छ)
Dयेक बैठक से 15 4दन पूवQ सभी संबंAधतF एवं सद,यF को सूचना दR जायेगी, िजसका
अOय@ कC अनुमBत से सद,य सAचव वारा अनुपालन कराया जायेगा ।
(ज)
बैठक का एजे\डा अOय@ कC अनुमBत से सद,य सAचव तैयार कर बैठक के समय
पटल पर रख=गे ।
(झ)
बैठक म= कम से कम 10 Bतशत सद,यF का होना गणपूBतQ (कोरम) के लए
आवrयक होगा ।
(3)
िजला उपभो?ता संर@ण पUरष का कायQकलाप:-
झारखडगजट(असाधारण) शु+वार, 24 अग,त, 2018
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(क)
उपभो?ता संर@ण अAधBनयम 1986 म= Bन4हत ावधानF के आलोक म= पUरष कायQ
कर=गी। पUरष का कायQ उपभो?ताओं के अAधकारF कC र@ा एवं बढ़ावा देना होगा ।
यथा:-
(i)
सामान एवं सेवाओं के वैसे 0वपणन जो जीवन और सJपBत के लए खतरनाक है,
के iखलाफ उपभो?ताओं कC र@ा का अAधकार ।
(ii) व,तुओं व सेवाओं कC गुणवDता, माhा, शि?त, शुgता, मानक और मू.य के संबंध म=
अनुAचत kयापार kयवहार के iखलाफ उपभो?ता कC र@ा का अAधकार कC सूचना।
(iii) जहाँ तक संभव हो, Bत,पधu कCमतF पर माल एवं सेवाओं के कार कC जानकारR
का अAधकार ।
(iv) उपभो?ता कC 4हतF कC उAचत फोरमF म= सुनवाई का अAधकार ।
(v) अनुAचत kयापार kयवहार या अवरोधक kयापाUरक kयवहार या उपभो?ताओं के
अनैBतक शोषण के iखलाफ Bनवारण का अAधकार ।
(vi) उपभो?ता श@ा का अAधकार ।
(ख)
राIय उपभो?ता संर@ण पUरष िजला उपभो?ता संर@ण के माOयम से जनता कC
सहभाAगता कर उपभो?ता जाग[कता आंदोलन को ,था0पत करने के लए कदम
उठायेगा ।
(ग)
िजला उपभो?ता संर@ण पUरष वारा Dयेक वषQ 24 4दसJबर को राvwRय उपभो?ता
4दवस एवं 15 माचQ को 0वrव उपभो?ता अAधकार 4दवस को समारोहपूवQक मनाया
जायेगा ।
(4)
पUरष के सद,य के [प म= पदेन सरकारR कमQचाUरयF को उसी दर पर याhा-भDता एवं दैBनक
भDता अनुमा\य होगा, जो उ\ह= पद,था0पत पदF पर अनुमा\य है तथा वे इसे अपने वेतना4द
ाxत होने वाले शीषQ से Bनकासी कर=ग= ।
(5)
पUरष के सद,य के [प म= गैर सरकारR सद,य उसी याhा-भDता के हकदार होग= जो राIय
सरकार के Wेणी-1 के पदाAधकारR को अनुमा\य है तथा Bत बैठक 500/- (पाँच सौ) [पये,
दैBनक भDता के [प उ\ह= देय होगा। इनका भुगतान 3456-स0वल पूBतQ-उप शuषQ-02 से होगा ।
(6)
राIय उपभो?ता संर@ण पUरष के सद,य अपने संबंAधत िजलF के पUरष के 0वशेष आमंfhत
सद,य हFगे ।
(7)
सरकार के पास पUरष भंग करने या BनयमF म= संशोधन करने का अAधकार सुरz@त रहेगा ।
झारखड राIयपाल के आदेश से,
थॉमस डुंगडुंग,
सरकार के उप सAचव।
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झा
झारखड राजकC
रखड राजकCय मुणालय
य मुणालय, राँची वारा काशत एवं मु4त
राँची वारा काशत एवं मु4त,
झारखड गजट
झारखड गजट (असाधारण
असाधारण) 826 -- 50