झारखड गजट
असाधारण अंक
झारखड सरकार वारा काशत
20 भा, 1940 (श०)
सं" या– 883 राँची, मंगलवार 11 सत,बर, 2018 (ई०)
राजव, नबंधन एवं भूम सुधार वभाग।
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संक1प
31 अग3त, 2018
वषय :-
‘‘भू-अजन, पुनवासन और पुनयवथापन म उ!चत $तकर और पारदशता का
अ!धकार अ!धनयम, 2013’’ के अधीन उपबं!धत $ावधान0 के संबंध म मागदशन ।
सं2या-10ए०/भू०अ०न० (मागदशन) नयमावल8-104/14 -478/रा०-- भूम अज6न, पुनवा6सन
और पुन:य6व3थापन म< उ>चत ?तकर और पारदश6ता का अ>धकार अ>ध?नयम, 2013 (RFCTLARR
Act-2013) Aदनांक 1 जनवर8, 2014 से भावी है । अ>ध?नयम के ावधानE के तहत् क?तपय
संक1प, अ>धसूचना, पGरपH एवं पH राज3व, ?नबंधन एवं भूम सुधार Jवभाग 3तर से ?नग6त एवं
संसू>चत Kकये गए है । तथाJप, क?तपय िजलE से भू-अज6न कM JवभNन KOयाओं एवं ावधानE पर
िजला उपायुQतE/िजला भू-अज6न पदा>धकाGरयE वारा माग6दश6न/ ?नदेश हेतु पH सरकार 3तर पर अभी
भी ाSत हो रह< है । फल3वVप, पGरयोजनाओं हेतु भू-अज6न कM कार6वाई म< स,यक ग?तशीलता कM
ि3थ?त नहWं बन रहW है । जबKक पGरयोजनाओं हेतु भू-अज6न कM कार6वाई समयबX काय6Oम के तहत्
YवGरत ग?त से ?नZपाAदत कM जानी है ।
भू-अज6न मामले म< (RFCTLARR Act-2013) कM धारा-11(5) म< भू अभलेख को
अयतन करने का ावधान Kकया गया है । झारखड रा[य म< ख?तयान पुराना है एवं जीण6-शीण6
अव3था म< है । ख?तयान म< भूम का Kक3म कृJष भूम दज6 है जबKक वत6मान ि3थ?त म< भूम का
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झारखडगजट(असाधारण) मंगलवार, 11 सत,बर, 2018
3वVप बदल गया है । िजसके कारण भूम के Kक3म कM अव3था का पता नहWं चल पाता है
फल3वVप भूम के Kक3म के आधार पर भूम के बाजार मू1य अवधारण करने म< कAठनाई होती है ।
अिज6त/अज6नाधीन भूम के ख?तयान म< ?नAहत कृ?त/कार एवं वत6मान 3वVप तथा कार के `बNदु
पर JववादE को दूर करने हेतु उपायुQत कM अaयbता म< एक सम?त गAठत Kकया जाना उपयुQत
होगा, िजसम< संबं>धत िजलE के अपर समाहYता6, अनुमंडल पदा>धकारW (संबं>धत), िजला भू-अज6न
पदा>धकारW, भूम सुधार उप समाहYता6 (संबं>धत), अंचला>धकारW (संबं>धत) तथा िजला अवर ?नबंधन
पदा>धकारW सम?त के सद3य के Vप म< रखा जा सकता है ।
अ>ध?नयम कM धारा-26 के ावधानE के अंतग6त दर का ?नधा6रण JवAहत KOया के अनुसार
करने का ावधान है एवं पGरसंपिYतयो तथा अNय Kकसी b?त का मू1यांकन अ>ध?नयम कM धारा-27
एवं 28 के अंतग6त करने का ावधान Kकया गया है । भू-3वामयE के लए मुआवजा अवधारण कM
KOया RFCTLARR Act-2013 के थम अनुसूची म< Kकये जाने का ावधान है ।
अतः मं?@पAरषB कC बैठक Fदनांक 30 अगत, 2017, के मद सं०-28 म लये गये नणय के
आलोक म ‘‘भू-अजन, पुनवासन और पुनयवथापन म उ!चत $तकर और पारदशता का अ!धकार
अ!धनयम, 2013’’ के अधीन उपबं!धत $ावधान0 के संबंध म मागदशन नJनवत् है :-
1. अज6नाधीन भूम के ख?तयान म< ?नAहत कृ?त/कार एवं वत6मान 3वVप तथा कार के `बNदु पर
JववादE को दूर करने हेतु उपायुQत कM अcयbता म< सम?त का गठन Kकया जाय िजसम< संबं>धत
िजलE के अपर समाहYता6, अनुमंडल पदा>धकारW(संबं>धत), िजला भू-अज6न पदा>धकारW, भूम सुधार उप
समाहYता6 (संबं>धत), अंचला>धकारW(संबं>धत), तथा िजला अवर ?नबंधन पदा>धकारW सद3य के Vप म<
शामल होग< ।
सम?त RFCTLARR Act-2013 कM धारा 11 एवं चौथी अनुसूची म< उ1लेeखत अ>ध?नयमE के
सfgय धाराओं के तहत् भू-अज6न मामलE म< अ>धसूचना काशन के पूव6 िजला 3तर पर 3ताव गAठत
करने के समय भू-अभलेख/द3तावेजE म< दज6 तhयE तथा अज6नाधीन भूम के वा3तJवक कृ?त/कार
अथवा वगiकरण के आधार पर Kक3म Jव?निgचत Kकया जाय ।
JववाAदत 3थल कM जाँच के समय संबं>धत भूम का फोटो एवं Jवjडयो भी अभलेख म< रखा
जाय । फोटो/Jवjडयो म< समय एवं ?त>थ अंKकत रहे एवं जाँच करने वाले पदा>धकाGरयE/कम6चाGरयE का
भी >चH रहे, ताKक यह माeणत हो Kक वा3तव म< 3थल जाँच करने पर पाया गया Kक पुराने
अभलेखE म< अंKकत भूम कM पGरि3थ?त/3वVप म< 3थानीय जाँच म< पGरवत6न पाया गया है ।
2. RFCTLARR Act-2013 के थम अनुसूची म< मुआवजा संगeणत करने का ावधान Kकया गया है।
िजसकM KOया ?न,नVपेण करने कM 3वीकृ?त दान कM गई है :-
(i)
भूम के बाजार मू1य- धारा-26 म< उपबं>धत ावधान के अनुसार करने का उ1लेख है ।
(ii)
गुणाYमक कारक- lामीण bेHE के लए रा[य सरकार वारा गुणक-2 (दो) ?नधा6Gरत Kकया
गया है । नगरWय bेHE कM दशा म< गुणक 1 (एक) अ>ध?नयम म< ावधा?नत है ।
(iii)
भूम या ?नमा6ण से जुड़ी संपिYतयो का मू1य- धारा-29 म< उपबं>धत ावधान के अनुसार ।
(iv)
तोषण- धारा-30(1) के अनुसार संपूण6 ?तकर का अवधारण करने पर शत ?तशत ?तकर कM
रकम के समतु1य तोषण कM रकम अ>धरोJपत Kकया जायेगा ।
धारा-30(3) के अनुसार धारा-26 के अधीन उपबं>धत भूम के बाजार मू1य के अ?तGरQत,
कलQटर Yयेक मामले म< उस भूम कM बाबत ऐसे बाजार मू1य पर धारा-4 कM उपधारा (2)
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के अधीन सामािजक भाव आकलन अcययन कM अ>धसूचना के काशन कM तारWख से हW ारंभ
होने वालW और कलQटर के ?नण6य कM तारWख तक या भूम का कoजा लेने कM तारWख तक, इनम<
से जो भी पूव6तर हो, कM अव>ध के लए बारह ?तशत ?त वष6 कM दर पर संगeणत रकम
अ>ध?नणiत करेगा ।
उदाहरण 3वVप भूम के बाजार मू1य का ?नधा6रण/अवधारण (धारा-26 म< उपबं>धत Vप से
?त एकड़ एक लाख Vपया Kकया जाता है तो मुआवजा कM राश ?न,नVपेण गणना कM जा सकती है
(lामीण bेH के लए) :-
(क) भूम का बाजार मू1य- 100000 V०
(ख) Multiplier Factor (रा[य सरकार वारा lामीण bेHE
के लए 2 ?नधा6Gरत Kकया गया है)- 100000 X 2 = 200000 V०
(ग)
संरचना का मू1य- 1000 V०
(घ)
वृb आAद का मू1य- 1000 V०
(ङ) कुल योग (ख+ग+घ)- 200000+1000+1000 = 202000 V०
(च) जोड़े तोषण (ङ का शत ?तशत)- 202000+202000 = 404000 V०
(छ)
अ?तGरQत बाजार मू1य-@ 12% वाJष6क (कंjडका-‘क’ म< ?नधा6Gरत बाजार मू1य पर) =
12000 V०
(ज)
कुल मुआवजा कM राश-(च+छ) = 404000+12000 = 416000 V०
* शहरW bेHE हेतु कंjडका-(ख) म< Multiplier Factor 01 रहेगा। व3तुतः lामीण bेHE म< भूम के
मू1य का चार गुणा मुआवजा तथा शहरW bेHE म< भूम के मू1य का दो गुणा मुआवजा भावी रहेगा ।
इस हद तक पूव6 ?नग6त आदेश/पGरपH/पH संशो>धत समझे जाय<गे ।
झारखड रा[यपाल के आदेश से,
कमल Xकशोर सोन,
सरकार के स>चव ।po
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झा
झारखड राजकMय मुणालय
रखड राजकMय मुणालय, राँची वारा काशत एवं मुAत
राँची वारा काशत एवं मुAत,
झारखड गजट
झारखड गजट (असाधारण
असाधारण) 883 -- 50