झारखड गजट

असाधारण अंक

झारखड सरकार वारा काशत

20 भा, 1940 (श०)

सं" या– 883 राँची, मंगलवार 11 सत,बर, 2018 (ई०)

राजव, नबंधन एवं भूम सुधार वभाग।

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संक1प

31 अग3त, 2018

वषय :-

‘‘भू-अजन, पुनवासन और पुनयवथापन म उ!चत $तकर और पारदशता का

अ!धकार अ!धनयम, 2013’’ के अधीन उपबं!धत $ावधान0 के संबंध म मागदशन ।

सं2या-10ए०/भू०अ०न० (मागदशन) नयमावल8-104/14 -478/रा०-- भूम अज6न, पुनवा6सन

और पुन:य6व3थापन म< उ>चत ?तकर और पारदश6ता का अ>धकार अ>ध?नयम, 2013 (RFCTLARR

Act-2013) Aदनांक 1 जनवर8, 2014 से भावी है । अ>ध?नयम के ावधानE के तहत् क?तपय

संक1प, अ>धसूचना, पGरपH एवं पH राज3व, ?नबंधन एवं भूम सुधार Jवभाग 3तर से ?नग6त एवं

संसू>चत Kकये गए है । तथाJप, क?तपय िजलE से भू-अज6न कM JवभNन KOयाओं एवं ावधानE पर

िजला उपायुQतE/िजला भू-अज6न पदा>धकाGरयE वारा माग6दश6न/ ?नदेश हेतु पH सरकार 3तर पर अभी

भी ाSत हो रह< है । फल3वVप, पGरयोजनाओं हेतु भू-अज6न कM कार6वाई म< स,यक ग?तशीलता कM

ि3थ?त नहWं बन रहW है । जबKक पGरयोजनाओं हेतु भू-अज6न कM कार6वाई समयबX काय6Oम के तहत्

YवGरत ग?त से ?नZपाAदत कM जानी है ।

भू-अज6न मामले म< (RFCTLARR Act-2013) कM धारा-11(5) म< भू अभलेख को

अयतन करने का ावधान Kकया गया है । झारखड रा[य म< ख?तयान पुराना है एवं जीण6-शीण6

अव3था म< है । ख?तयान म< भूम का Kक3म कृJष भूम दज6 है जबKक वत6मान ि3थ?त म< भूम का

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झारखडगजट(असाधारण) मंगलवार, 11 सत,बर, 2018

3वVप बदल गया है । िजसके कारण भूम के Kक3म कM अव3था का पता नहWं चल पाता है

फल3वVप भूम के Kक3म के आधार पर भूम के बाजार मू1य अवधारण करने म< कAठनाई होती है ।

अिज6त/अज6नाधीन भूम के ख?तयान म< ?नAहत कृ?त/कार एवं वत6मान 3वVप तथा कार के `बNदु

पर JववादE को दूर करने हेतु उपायुQत कM अaयbता म< एक सम?त गAठत Kकया जाना उपयुQत

होगा, िजसम< संबं>धत िजलE के अपर समाहYता6, अनुमंडल पदा>धकारW (संबं>धत), िजला भू-अज6न

पदा>धकारW, भूम सुधार उप समाहYता6 (संबं>धत), अंचला>धकारW (संबं>धत) तथा िजला अवर ?नबंधन

पदा>धकारW सम?त के सद3य के Vप म< रखा जा सकता है ।

अ>ध?नयम कM धारा-26 के ावधानE के अंतग6त दर का ?नधा6रण JवAहत KOया के अनुसार

करने का ावधान है एवं पGरसंपिYतयो तथा अNय Kकसी b?त का मू1यांकन अ>ध?नयम कM धारा-27

एवं 28 के अंतग6त करने का ावधान Kकया गया है । भू-3वामयE के लए मुआवजा अवधारण कM

KOया RFCTLARR Act-2013 के थम अनुसूची म< Kकये जाने का ावधान है ।

अतः मं?@पAरषB कC बैठक Fदनांक 30 अगत, 2017, के मद सं०-28 म लये गये नणय के

आलोक म ‘‘भू-अजन, पुनवासन और पुनयवथापन म उ!चत $तकर और पारदशता का अ!धकार

अ!धनयम, 2013’’ के अधीन उपबं!धत $ावधान0 के संबंध म मागदशन नJनवत् है :-

1. अज6नाधीन भूम के ख?तयान म< ?नAहत कृ?त/कार एवं वत6मान 3वVप तथा कार के `बNदु पर

JववादE को दूर करने हेतु उपायुQत कM अcयbता म< सम?त का गठन Kकया जाय िजसम< संबं>धत

िजलE के अपर समाहYता6, अनुमंडल पदा>धकारW(संबं>धत), िजला भू-अज6न पदा>धकारW, भूम सुधार उप

समाहYता6 (संबं>धत), अंचला>धकारW(संबं>धत), तथा िजला अवर ?नबंधन पदा>धकारW सद3य के Vप म<

शामल होग< ।

सम?त RFCTLARR Act-2013 कM धारा 11 एवं चौथी अनुसूची म< उ1लेeखत अ>ध?नयमE के

सfgय धाराओं के तहत् भू-अज6न मामलE म< अ>धसूचना काशन के पूव6 िजला 3तर पर 3ताव गAठत

करने के समय भू-अभलेख/द3तावेजE म< दज6 तhयE तथा अज6नाधीन भूम के वा3तJवक कृ?त/कार

अथवा वगiकरण के आधार पर Kक3म Jव?निgचत Kकया जाय ।

JववाAदत 3थल कM जाँच के समय संबं>धत भूम का फोटो एवं Jवjडयो भी अभलेख म< रखा

जाय । फोटो/Jवjडयो म< समय एवं ?त>थ अंKकत रहे एवं जाँच करने वाले पदा>धकाGरयE/कम6चाGरयE का

भी >चH रहे, ताKक यह माeणत हो Kक वा3तव म< 3थल जाँच करने पर पाया गया Kक पुराने

अभलेखE म< अंKकत भूम कM पGरि3थ?त/3वVप म< 3थानीय जाँच म< पGरवत6न पाया गया है ।

2. RFCTLARR Act-2013 के थम अनुसूची म< मुआवजा संगeणत करने का ावधान Kकया गया है।

िजसकM KOया ?न,नVपेण करने कM 3वीकृ?त दान कM गई है :-

(i)

भूम के बाजार मू1य- धारा-26 म< उपबं>धत ावधान के अनुसार करने का उ1लेख है ।

(ii)

गुणाYमक कारक- lामीण bेHE के लए रा[य सरकार वारा गुणक-2 (दो) ?नधा6Gरत Kकया

गया है । नगरWय bेHE कM दशा म< गुणक 1 (एक) अ>ध?नयम म< ावधा?नत है ।

(iii)

भूम या ?नमा6ण से जुड़ी संपिYतयो का मू1य- धारा-29 म< उपबं>धत ावधान के अनुसार ।

(iv)

तोषण- धारा-30(1) के अनुसार संपूण6 ?तकर का अवधारण करने पर शत ?तशत ?तकर कM

रकम के समतु1य तोषण कM रकम अ>धरोJपत Kकया जायेगा ।

धारा-30(3) के अनुसार धारा-26 के अधीन उपबं>धत भूम के बाजार मू1य के अ?तGरQत,

कलQटर Yयेक मामले म< उस भूम कM बाबत ऐसे बाजार मू1य पर धारा-4 कM उपधारा (2)

झारखडगजट(असाधारण) मंगलवार, 11 सत,बर, 2018

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के अधीन सामािजक भाव आकलन अcययन कM अ>धसूचना के काशन कM तारWख से हW ारंभ

होने वालW और कलQटर के ?नण6य कM तारWख तक या भूम का कoजा लेने कM तारWख तक, इनम<

से जो भी पूव6तर हो, कM अव>ध के लए बारह ?तशत ?त वष6 कM दर पर संगeणत रकम

अ>ध?नणiत करेगा ।

उदाहरण 3वVप भूम के बाजार मू1य का ?नधा6रण/अवधारण (धारा-26 म< उपबं>धत Vप से

?त एकड़ एक लाख Vपया Kकया जाता है तो मुआवजा कM राश ?न,नVपेण गणना कM जा सकती है

(lामीण bेH के लए) :-

(क) भूम का बाजार मू1य- 100000 V०

(ख) Multiplier Factor (रा[य सरकार वारा lामीण bेHE

के लए 2 ?नधा6Gरत Kकया गया है)- 100000 X 2 = 200000 V०

(ग)

संरचना का मू1य- 1000 V०

(घ)

वृb आAद का मू1य- 1000 V०

(ङ) कुल योग (ख+ग+घ)- 200000+1000+1000 = 202000 V०

(च) जोड़े तोषण (ङ का शत ?तशत)- 202000+202000 = 404000 V०

(छ)

अ?तGरQत बाजार मू1य-@ 12% वाJष6क (कंjडका-‘क’ म< ?नधा6Gरत बाजार मू1य पर) =

12000 V०

(ज)

कुल मुआवजा कM राश-(च+छ) = 404000+12000 = 416000 V०

* शहरW bेHE हेतु कंjडका-(ख) म< Multiplier Factor 01 रहेगा। व3तुतः lामीण bेHE म< भूम के

मू1य का चार गुणा मुआवजा तथा शहरW bेHE म< भूम के मू1य का दो गुणा मुआवजा भावी रहेगा ।

इस हद तक पूव6 ?नग6त आदेश/पGरपH/पH संशो>धत समझे जाय<गे ।

झारखड रा[यपाल के आदेश से,

कमल Xकशोर सोन,

सरकार के स>चव ।po

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झा

झारखड राजकMय मुणालय

रखड राजकMय मुणालय, राँची वारा काशत एवं मुAत

राँची वारा काशत एवं मुAत,

झारखड गजट

झारखड गजट (असाधारण

असाधारण) 883 -- 50