झारखड गजट
असाधारण अंक
झारखड सरकार वारा काशत
20 आिवन, 1940 (श०)
सं$ या– 978 राँची, शु-वार, 12 अ.टूबर, 2018 (ई०)
राजव, नबंधन एवं भूम सुधार वभाग।
----------
संक3प
8 अ.टूबर, 2018
वषय :-
राय म Non-Profit/Charitable/Spiritual Organisation को शै !णक/वा#य काय$
से संबं&धत संथान खोलने हेतु ,रयायती दर/ पर भूम उपल2ध कराने हेतु नीत नधा3रण
के संबंध म ।
सं4या-5/स०भू० ववध (Non-Profit/Charitable/Spiritual)-104/18-4175,-- मं67प8रषद क;
बैठक >दनांक 25 सत9बर, 2018 के मद सं$या-11 के @प मA लये गये CनणDय के आलोक मA राFय
सरकार वारा राFय मA Non-Profit/Charitable/Spiritual Organisation को शैGHणक/JवाJKय कायL से
संबंMधत संJथान खोलने हेतु 8रयायती दरP पर भूम उपलSध कराने हेतु CनTनवत् नीCत CनधाDरण Vकया
जाता है :-
(क)
Non-Profit/Charitable/Spiritual Organisation के आवेदकP को शैGHणक/JवाJKय सेवा
उपलSध कराने हेतु संबंMधत शासी Xवभाग वारा संJथान खोलने के योYय पाये जाने
क; अवJथा मA संबंMधत शासी Xवभाग वारा >दये जाने वाले Jताव पर संबंMधत
संJथाओं को भूम के बाजार मू3य (Circle rate) का 50 Cतशत Rebate दान Vकया
जाय। तदनुसार चलत बाजार मू3य का 50 Cतशत राश सलामी के @प मA एकमुत
2
झारखडगजट(असाधारण) शु-वार, 12 अ.टूबर, 2018
देय होगा तथा उ.त भुगतेय सलामी का एक Cतशत लगान वाXषDक @प से भुगतेय
होगा। भूम पर अविJथत संरचना व वृGा>द क; राश अलग से भुगतेय होगी।
(ख)
वैसे Non-Profit/Charitable/SpiritualOrganisation, जो सुदूरवत^ (Remote) Gे7/
Backward Blocks मA शैGHणक/JवाJKय संJथान खोलने हेतु इ`छुक हPगे, को भूम के
बाजार मू3य (Circle rate) का 75 Cतशत Rebate दान Vकया जाय। तदनुसार
चलत बाजार मू3य का 25 Cतशत सलामी के @प मA एकमुत देय होगा तथा उ.त
भुगतेय सलामी का एक Cतशत लगान वाXषDक @प से भुगतेय होगा। भूम पर
अविJथत संरचना व वृGा>द क; राश अलग से भुगतेय होगी। सुदूरवत^ (Remote) Gे7/
(Backward Blocks) क; सूची सरकार वारा अलग से अMधसूMचत क; जायेगी।
(ग)
भूम पर अविJथत संरचना का मू3यांकन, भवन के लए भवन CनमाDण Xवभाग के
संबंMधत अभयंता वारा एवं वृG का मू3यांकन वन, पयाDवरण एवं जलवायु प8रवतDन
Xवभाग के संबंMधत पदाMधकारb वारा Vकया जायेगा तथा संबंMधत संJथा को इससे
संबंMधत दाCयcव का CनवDहन करना पड़ेगा।
(घ)
भूम 30 वषL के लए लbज बंदोबJती पर 1/- @० क; टोकन राश ाfत कर नवीकरण
Vकये जाने के Xवक3प के साथ दान क; जायेगी।
(ड.)
संबंMधत Xवभाग से भूम आवंटन हेतु राजJव, Cनबंधन एवं भूम सुधार Xवभाग को
Jताव ाfत होने पर भूम के लbज बंदोबJती संबंधी JवीकृCत हेतु Jताव मं67प8रषद
को उपJथाXपत Vकया जायेगा। मं67प8रषद क; JवीकृCत के उपराhत राFयादेश CनगDत
Vकया जायेगा।
(च)
Non-Profit/Charitable/Spiritual Organisation मA वैसी संJथाओं को हb 8रयायती दर पर
भूम दान क; जायेगी, िजनका Education तथा Health के Gे7 मA गुणवcतापूणD/उ`च
Jतरbय सेवा दान करने का Track Record रहा हो एवं िजनको उ.त Gे7 मA कम-से-
कम तीन वषL का अनुभव ाfत हो।
(छ)
उ.त के संबंध मA संबंMधत XवभागP वारा एक मानक तय Vकया जायेगा, िजसके आधार
पर उ.त संJथाओं वारा दान क; जा रहb सेवाओं का मू3यांकन हो सके, ताVक उhहA
8रयायती दर पर भूम उपलSध कराया जा सके। जो संJथा Xवशुi @प से Charitable
अथवा spiritual उcथान के Gे7 मA सेवा दे रहb हो, वैसी संJथाओं को 8रयायती दर पर
भूम आवं>टत नहbं क; जायेगी।
(ज)
राFयादेश CनगDत होने क; CतMथ से तीन वषL के अंदर शैGHणक/JवाJKय संJथान चालू
न करने पर भूम वापस ले लb जाएगी तथा उ.त संJथा के Xव@i भूम का पूणD
झारखडगजट(असाधारण) शु-वार, 12 अ.टूबर, 2018
3
मू3य/दड अMधरोXपत करने क; कारDवाई क; जाएगी। मा7 शैGHणक/JवाJKय संJथान के
लए हb भूम दb जाएगी ।
(झ)
वन, पयाDवरण एवं जलवायु प8रवतDन Xवभाग, झारखड, राँची से ाfत मंतjय के
आलोक मA इन संJथानP को 8रयायती दर पर भूम उपलSध कराते समय वनभूम
अथवा जंगल-झाड़ी (Deemed Forest) VकJम के भूम के गैर वाCनक; उपयोग हेतु वन संरGण
अMधCनयम, 1980 मA सुसंगत ावधानP/माननीय सवk`च hयायालय के वाद सं$या-
202/95 मA पा8रत >दनांक 12 Bदस9बर, 1996 के आदेश के आलोक मA भारत
सरकार/सGम Jतर से पूवाDनुमCत ाfत करना आवयक होगा। राFय मA अविJथत
राlmbय उयान/वhयाणी अnयारयP के चारP ओर घोXषत Eco sensitive zone मA पड़ने
वाले भूम के आवंटन के िJथCत मA उसके अhदर XवCन>दDlट कायL हेतु ESZ
Monitoring Committee/SBWL/NBWL के पुवाDनुमCत क; आवयकता होगी।
oातjय हो Vक भारत सरकार वारा वनभूम अपयोजन JतावP मA
लगाये जाने वाले मु$य मानक शतL के अनुसार अपयोिजत क; जानेवालb वनभूम क;
Net Present Value (NPV) जमा कराना एवं समतु3य उपयु.त गैर वनभूम/जंगल-झाड़ी
भूम Compensatory Afforestation हेतु उपलSध कराने के साथ उस पर वृGारोपण
Vकए जाने हेतु खचD होनेवालb राश CAMPA मद मA जमा कराना होगा। उपरो.त के
अCत8र.त भारत सरकार वारा समय-समय पर लगाए जानेवाले शतL तथा EIA के
शतL का भी पालन Vकया जाना होगा।
उपरो.त के अCत8र.त Xवषयक कायD हेतु दb जानेवालb भूम पर खड़े वृGP के
पातन के पूवD माननीय झारखड उ`च hयायालय वारा ग>ठत High Powered
Committee से आवयक अनुमCत ाfत करना आवयक होगा। इसके अCत8र.त
सुरpGत Gे7P (Protected area) मA यथायोYय NBWL क; JवीकृCत भी आवयक होगी।
(ञ)
Non Profit/Charitable/Spiritable/Organisation को शैGHणक/JवाJKय कायL से
संबंMधत Jकूल/अJपताल को लbज बंदोबJत भूम का नवीकरण तभी Vकया जायेगा जब
उ.त संJथान कायDरत अवJथा मA हPगे।
(ट)
उ`च तकनीक; शGा एवं कौशल Xवकास Xवभाग, झारखड, राँची से ाfत मंतjय के
आलोक मA Non Profit/Charitable/Spiritable Organisation राFय सरकार से 8रयायती
दर पर राजJव, Cनबंधन एवं भूम सुधार Xवभाग के माsयम से शैGHणक/JवाJKय कायL
से संबंMधत संJथान खोलने हेतु भूम ाfत कर सकेगा तथा सभी मापदड को पूरा
करत हुए AICTE/MCI/UGC/NCTE से माhयता ाfत करने के उपराhत स7P का
संचालन ारTभ Vकया जायेगा।
(ठ)
Non Profit/Charitable/Spiritable Organisation को शैGHणक/JवाJKय संJथान खोले
जाने से संबंMधत ाfत आवेदन प7P क; सं$या के आलोक मA संबंMधत उपायु.तP को
आवयकतानुसार Limitation करने हेतु Cनदेशत Vकया जायेगा।
4
झारखडगजट(असाधारण) शु-वार, 12 अ.टूबर, 2018
(ड)
दो वषL के अhतराल के बाद अथवा आवयकता महसूस होने पर इससे पूवD भी शासी
Xवभाग इस नीCत के भावP क; समीGा कर आवयकतानुसार इसमA संशोधन कर
सकेगा।
उपरो.त शतL एवं बंधेजP के अंतगDत संबंMधत शासी Xवभाग वारा संबंMधत
संJथान खोलने हेतु 8रयायती दरP पर भूम उपलSध कराने का Jताव ग>ठत कर
राजJव, Cनबंधन एवं भूम सुधार Xवभाग को ेXषत Vकया जायेगा एवं Xव>हत V-या के
अनुसार Jताव पर मं67प8रषद क; JवीकृCत ाfत कर राजJव, Cनबंधन एवं भूम
सुधार Xवभाग वारा राFयादेश CनगDत Vकया जायेगा।
2.
अhय सभी शतt Xवभागीय संक3प oापांक-4306/रा., >दनांक 24 अGटूबर, 2014,
संक3प
oापांक-48/रा०, >दनांक 3 जनवरI, 2017 एवं खासमहाल इJटेट मैhयुअल के ावधानP
तथा समय-समय पर सरकार वारा CनगDत CनदेशP के अनु@प लागू हPगे।
ह०/-
उदय Jताप,
सरकार के अपर सMचव ।
---------------------
झा
झारखड राजक;य मुuणालय
रखड राजक;य मुuणालय, राँची वारा का
राँची वारा काशत एवं मु>uत
शत एवं मु>uत,
झारखड गजट
झारखड गजट (असाधारण
असाधारण) 978 -- 50