झारखड गजट
असाधारण अंक
झारखड सरकार वारा काशत
30 अहायण, 1940 (श०)
सं# या– 1142 राँची, शु*वार, 21 +दस-बर, 2018 (ई०)
वध (वधान) वभाग
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अ2धसूचना
6 नव-बर, 2018
संया-एल०जी०-25/2016-177/लेज०-- झारखंड 6वधान मंडल का 9न-नल:खत अ2ध9नयम िजस
पर माननीया रा=यपाल +दनांक 25 अ>टूबर, 2018 को अनुम9त दे चूँAक है, इसके वारा सवDसाधारण
कE सूचना के लए काशत Aकया जाता है ।
झारखड नगरपालका (संशोधन) अध#नयम, 2018
(झारखंड अध#नयम, 21, 2018 )
1.
संHIJत नाम, 6वKतार एवं ारंभ -
1.1
यह अ2ध9नयम ‘‘झारखड नगरपालका (संशोधन) अ2ध9नयम, 2018‘‘ कहा जायेगा।
1.2
इसका 6वKतार स-पूणD झारखड रा=य मM होगा।
1.3
यह झारखड गजट मM काशन कE 9त2थ से वृPत होगा।
2.
अQयाय-1 कE धारा-2 कE उपधारा-21 A के परSतुक मM 9न-नवत् जोड़ा जाता हैः-
2
झारखडगजट(असाधारण) शु*वार, 21 +दस-बर2018
परSतु यह Aक, ऐसा कोई Xयि>त, जो Aकसी राजनी9तक दल वारा ायोिजत नहYं है,
महापौर/अQयI/उप महापौर/उपाQयI के 9नवाDचन मM Kवतं\ उ-मीदवार के ]प मM भाग ले
सकेगा तथा ऐसे Xयि>त को 9नवाDची पदा2धकारY के वारा 6व2धवत् चुनाव 2चSह आवं+टत
Aकया जायेगा, जो भारत 9नवाDचन आयोग के चुनाव 2चSह (आरIण एवं आवंटन) आदेश, 1968
के सुसंगत ावधान_ के तहत् होगा।
3.
अQयाय-1 कE धारा-2 कE उपधारा-102 कE तीसरY पंि>त के अंत मM-‘‘दल/पाट` 2चSह‘‘ से ताPपयD
‘‘9नवाDचन तीक‘‘ भी है, जोड़ा जाता है।
4.
अQयाय-1 कE धारा-2 कE उपधारा-103 के तृतीय पंि>त मM ‘‘के पारा-7‘‘ को 6वलो6पत Aकया
जाता है।
5.
अQयाय-1 कE धारा-2 कE उपधारा-103 मM KपaटYकरण के ]प मM 9न-नवत् अSतःKथा6पत Aकया
जाता हैः-
‘‘रा=य KतरYय दल से ताPपयD झारखड रा=य के लए माSयता ाJत रा=य
KतरYय/रा=यीय दल है।‘‘
6.
अQयाय-1 कE धारा-2 कE उपधारा-103 के पbचात्, उपधारा-104 9न-नवत् सि-मलत Aकया
जाता हैः-
नगरपालका Iे\ का अभेत ऐसे Iे\ से है िजसे रा=य सरकार जन+हत मM Aकसी
अ2धसू2चत Iे\ सम9त के Iे\, जनगणना शहर, बसावट, पहाड़ी Iे\, तीथD Kथल, पयDटन Kथल
या मंडी के ]प मM अ2धसू2चत करे।
7.
अQयाय-2 कE धारा-13 (2) के पbचात् 13 (3) 9न-नवत् जोड़ा जाता हैः-
रा=य सरकार अ2धसूचना वारा जन+हत मM Aकसी अ2धसू2चत Iे\ सम9त Iे\,
जनगणना शहर अथवा बसावट Iे\ मM इस अ2ध9नयम के लागू होने कE घोषणा करते हुए
नगरपालका Iे\ के ]प मM घो6षत कर सकेगी ताAक काल*म मM उ>त Iे\ के नगर 9नगम,
नगर पeरष अथवा नगर पंचायत के ]प मM उP*मण कE दशा मM इस अ2ध9नयम को लागू
करने मM कोई Xयवधान न हो। इस *म मM ऐसे शहरY Iे\ मM झारखंड पंचायत राज अ2ध9नयम,
2001 (यथा संशो2धत) के उपबंध लागू नहYं ह_गे।
8.
अQयाय-4 कE धारा-26 कE उपधारा-(3) एवं धारा-28 कE उपधारा-(3) के थम पंि>त मM
‘‘सामाSय‘‘ शfद को 6वलो6पत Aकया जाता है।
9.
अQयाय-4 कE धारा-29 कE उपधारा-(2)(क) मM महापौर के साथ ‘‘उपमहापौर‘‘ तथा धारा-29 कE
उपधारा-(2)(ख) मM अQयI के साथ ‘‘उपाQयI‘‘ शfद को अSतःKथा6पत Aकया जाता है।
10.
अQयाय-4 कE धारा-29 कE उपधारा-(2)(ग) एवं उपधारा-2(घ) को 6वलो6पत Aकया जाता है।
झारखडगजट(असाधारण) शु*वार, 21 +दस-बर2018
3
11.
अQयाय-4 कE धारा-30 कE उपधारा-4 एवं उपधारा-5 के KपaटYकरण के ]प मM 9न-नवत्
अSतःKथा6पत Aकया जाता है-
परSतु यह Aक स-9त अPयI रY9त से 9नवाD2चत एवं कायDरत उपमहापौर/उपाQयI का
कायDकाल संबं2धत 9नकाय के बचे हुए कायDकाल तक होगा।
उपमहापौर/उपाQयI के पद कE आकिKमक eरि>त कE िKथ9त मM संबं2धत 9नकाय के
बचे हुए कायDकाल तक उ>त पद के लए अPयI 9नवाDचन कE कारDवाई कE जाती रहेगी।
12.
अQयाय-10 कE धारा-95 के शीषDक एवं उपधारा-1 एवं 2 को संशो2धत करते हुए 9न-नवत्
9तKथा6पत Aकया जाता हैः-
महापौर/अQयI और उपमहापौर/उपाQयI को हटाने कE रा=य सरकार कE शि>त।
(1) य+द रा=य सरकार के मत मM, महापौर/अQयI अथवा उपमहापौर/उपाQयI पeरषद कE
लगातार तीन से अ2धक बैठक_ मM iबना पयाDJत कारण के अनुपिKथत रहने अथवा जानबुझकर
इस अ2ध9नयम के अधीन अपने कृPय_ एवं कतDXय_ को करने से उपेIा करने या इSकार करने
अथवा अपने कतDXय_ के 9नवDहन मM कदाचार का दोषी पाये जाने या अपने कतDXय_ के 9नवDहन
मM शारYeरक या मानसक तौर पर अIम होने या Aकसी आपरा2धक मामले का अभयु>त होने
के चलते छह माह से अ2धक फरार होने का दोषी हो तो रा=य सरकार महापौर/अQयI अथवा
उपमहापौर/उपाQयI को KपaटYकरण हेतु समु2चत अवसर दान करने के उपराSत आदेश वारा
उसे पद से हटा सकेगी।
(2) इस कार हटाया गया महापौर/अQयI अथवा उपमहापौर/उपाQयI भ6वaय मM रा=य
के Aकसी शहरY Kथानीय 9नकाय से 9नवाDचन का पा\ नहYं होगा।
13.
अQयाय-45 कE धारा-577 कE उपधारा-(1) पहलY पंि>त मM Pयेक शfद के बाद ‘‘9नवाDचन
लड़नेवाले‘‘ अSतःKथा6पत Aकया जाता है।
झारखंड रा=यपाल के आदेश से,
संजय &साद,
धान स2चव-सह-6व2ध परामशl
6व2ध 6वभाग, झारखंड, राँची।
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झा
झारखड राजकEय मुmणालय
रखड राजकEय मुmणालय, राँची वारा काशत एवं मु+mत
राँची वारा काशत एवं मु+mत,
झारखड गजट
झारखड गजट (असाधारण
असाधारण) 1142 -- 50