झारखड गजट

साधारण अंक

झारखड सरकार वारा काशत

19 पौष, 1940 (श०)

सं या – 1 राँची, बुधवार

9 जनवर, 2019 (ई०)

!वषय-सूची

पृ%ठ पृ%ठ

भाग 1—(नयुि*त, पद-थापन, बदल, शि*त, छु1ी 1- 39 भाग-4—झारख5ड अ8ध(नयम

और अ;य वैयि*तक सूचनाएँ।

भाग-5—झारख5ड !वधान-सभा मA पुरःअ-था!पत

भाग 1—क—-वयंसेवक गुEओं के समादे%टाओं के !वधेयक, उ*त !वधान-मंडल मA उप--था!पत या

आदेश ।

उप-था!पत Jकए जानेवाले Kवर सLम(तयM के

भाग 1—ख--मैNOकुलेसन,आई.ए.,आई.एस-सी., बी.ए, K(तवेदन और उ*त !वधान-मंडल मA पुरः-थापन के

बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉं भाग1 और पूवR KकाLशत !वधेयक ।

2, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,Sडप०-इन-एड., भाग-7—संसद के अ8ध(नयम िजन पर रा%Oप(त

मुतार परUाओं के परUाफल, कायRWम एम.एस.और कX अनुम(त Lमल चुकX है ।

छाZवृि[त Kदान आNद। भाग-8- भारत कX संसद मA पुरः-था!पत !वधेयक,

भाग 1-ग—LशUा संबंधी सूचनाएँ, परUाफल आNद। संसद मA उपि-थत Kवर सLम(तयM के K(तवेदन और

भाग-2—झारख5ड रा\यपाल और कायाR]यUो _वारा संसद मA पुरः-थापन के पूवR KकाLशत !वधेयक।

भाग-2—झारख5ड रा\यपाल और कायाR]यUो _वारा भाग-9- !व`ापन ---

(नकले गये !व(नयम, आदेश, अ8धसूचनाएँ भाग-9-क—वन !वभाग कX नीलामी संबंधी सूचनाएं

एवं (नयम आNद । भाग-9-ख—(न!वदा सूचनाएँ, पaरवहन सूचनाएँ,

भाग 3—भारत सरकार, पिbचम बंगाल सरकार और ;यायालय सूचनाएँ और सवRसाधारण सूचनाएँ

उdच ;यायालय के आदेश, अ8धसूचनाएं और (नयम इ[याNद।

‘भारत गज़ट’ और रा\य गज़टM से उhरण। पूरक-- ... ...

पूरक “अ” ... ...

झारख5ड गजट (साधारण), बुधवार, 9 जनवर, 2019

2

भाग 1

'नयुि,त, पद.थापन, बदल2, शि,त, छु4ी और अ7य वैयि,तक सूचनाएँ

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काLमRक, Kशास(नक सुधार तथा राजभाषा !वभाग

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अ8धसूचना

20 Nदसiबर, 2018

सं<या- 1/=व=वध-818/05 खंड का॰-9237 -- !वभागीय पZांक-8995 Nदनांक 11 Nदसiबर, 2018 से

kी के०के० ख5डेलवाल, भा.K.से. (झाः1988), अपर मुय स8चव, काLमRक, Kशास(नक सुधार तथा राजभाषा

!वभाग, झारख5ड को Nदनांक 22 Nदसiबर, 2018 से 26 Nदसiबर, 2018 तक आकि-मक/ राजपmZत/

सावRज(नक अवकाश कX -वीकृ(त तथा Nदनांक 21 Nदसiबर, 2018 के अपराnन से मुयालय छोड़ने कX

अनुम(त Kदान कX गई है।

2. kी के०के० ख5डेलवाल, भा.K.से. के अनुपि-थ(त कX अव8ध मA kी सते;p Lसंह,

भा.K.से. (झाः1995), रा\यपाल के Kधान स8चव, झारख5ड अपने कायq के साथ स8चव, काLमRक, K०सु०

तथा राजभाषा !वभाग, झारख5ड के अ(तaर*त Kभार मA रहAगे।

झारख5ड रा\यपाल के आदेश से,

अ?ण कुमार स7हा,

सरकार के अवर स8चव।

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झारख5ड गजट (साधारण), बुधवार, 9 जनवर, 2019

3

काLमRक, Kशास(नक सुधार तथा राजभाषा !वभाग

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अ8धसूचना

21 Nदसiबर, 2018

सं<या-1/=व=वध-805/2010 (पाटB-1) का॰ - 9297 -- kी इ;दु शेखर चतुवrद, भा.K.से. (झाः1987),

सद-य, राज-व पषRद, झारख5ड को अsखल भारतीय सेवाएं (छु1ी) (नयमावल 1955 के (नयम

10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत Nदनांक 31 Nदसiबर, 2018 से 04 जनवर, 2019 तक कुल 05 NदनM

के उपािजRत अवकाश कX -वीकृ(त तथा 29 Nदसiबर, 2018, 30 Nदसiबर, 2018, 05 जनवर, 2019 एवं

06 जनवर, 2019 के सावRज(नक/राजपmZत अवकाश का उपभोग एवं उ*त अव8ध मA मुयालय से बाहर

रहने कX अनुम(त Kदान कX जाती है।

झारख5ड रा\यपाल के आदेश से,

अ?ण कुमार स7हा,

सरकार के अवर स8चव।

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झारख5ड गजट (साधारण), बुधवार, 9 जनवर, 2019

4

काLमRक, Kशास(नक सुधार तथा राजभाषा !वभाग

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अ8धसूचना

24 Nदसiबर, 2018

सं<या-1/=व=वध-821/2017 का॰ - 9352 -- kी Nदलप कुमार झा, भा.K.से. (झाः2004), परUा

(नयंZक, झारख5ड को -वीकृत छु1ी याZा aरयायत सु!वधा उपभोग हेतु अsखल भारतीय सेवाएं

(छु1ी) (नयमावल 1955 के (नयम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत Nदनांक 24 Nदसiबर, 2018 से

02 जनवर, 2019 तक कुल 10 NदनM के उपािजRत अवकाश कX -वीकृ(त एवं 22 Nदसiबर, 2018 से

23 Nदसiबर, 2018 के राजपmZत अवकाश उपभोग कX अनुम(त के साथ-साथ उ*त अव8ध मA मुयालय

छोड़ने कX अनुम(त Kदान कX जाती है।

झारख5ड रा\यपाल के आदेश से,

अ?ण कुमार स7हा,

सरकार के अवर स8चव।

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झारख5ड गजट (साधारण), बुधवार, 9 जनवर, 2019

5

काLमRक, Kशास(नक सुधार तथा राजभाषा !वभाग

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अ8धसूचना

24 Nदसiबर, 2018

सं<या-1/पी०-102/2014 खड का॰- 9360 -- स8चव, कृ!ष, पशुपालन एवं सहकाaरत !वभाग,

झारख5ड के पZांक-309/स०को०, Nदनांक 31 Nदसiबर, 2018 से Kाtत पZ के आलोक मA कृ!ष,

पशुपालन एवं सहकाaरता !वभाग, झारख5ड अ;तगRत अ[यावbयक योजनाओं कX जानकार Kाtत

करने के Lलए uमण एवं बैठक हेतु भारतीय Kशास(नक सेवा के (नiन पदा8धकाaरयM को Nदनांक

26-28 Nदसiबर, 2018 तक हैदराबाद जाने कX अनुम(त Kदान कX गयी है:-

1.

kी मंजूनाथ भज;Zी, भा.K.से. (झाः2011), संयु*त स8चव, कृ!ष, पशुपालन एवं सहकाaरता !वभाग,

झारख5ड।

2.

kी ए० दोwडे, भा.K.से., भा.K.से. (झाः2011), उपायु*त, धनबाद।

3.

kी घोलप रमेश गोरख, भा.K.से. (झाः2012), (नदेशक, कृ!ष।

4.

kी र!वशंकर शु*ला, भा.K.से. (झाः2012), उपायु*त, हजारबाग।

झारख5ड रा\यपाल के आदेश से,

अ?ण कुमार स7हा,

सरकार के अवर स8चव।

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झारख5ड गजट (साधारण), बुधवार, 9 जनवर, 2019

6

झारखड =वधान-सभा सDचवालय

--------------

अ8धसूचना

26 Nदसiबर, 2018 ई०।

सं<या-=व०स०=व०- 36/2018- 3731 /=व०स०-- (नiनLलsखत !वधेयक जो झारख5ड !वधान-

सभा मA Nदनांक 26 Nदसiबर, 2018 को पुरः-थाप(त हुआ था, झारख5ड !वधान-सभा कX KJWया

तथा कायR संचालन (नयमावल के (नयम-68 के अ;तगRत उzेbय और हेतु सNहत KकाLशत Jकया

जाता है।

!वधेयक के भार साधक सद-य के नाम के साथ जैसा Jक !वधेयक के अ;त मA Nदखलाया

गया है और इसके बाद लकXर देकर झारख5ड !वधान-सभा के स8चव के नाम के साथ जैसा

संल{न K(त मA Nदया हुआ है, KकाLशत करA।

ह०/-

महे7G साद,

स8चव

झारख5ड !वधान-सभा,राँची।

झारख5ड गजट (साधारण), बुधवार, 9 जनवर, 2019

7

[ =व०स०=व०-23/2018]

झारखड ौयोDगकM =वNव=वयालय (संशोधन) =वधेयक, 2018

झारख5ड Kौ_यो8गकX !वbव!व_यालय अ8ध(नयम 2011 मA संशोधन हेतु !वधेयक भारत गणरा\य के

69वA वषR मA झारख5ड रा\य !वधानमंडल _वारा (नiनLलsखत |प मA अ8ध(नयLमत हो,

अOयाय -1

ारंभक

1.

सं}Utत नाम एवं Kारंभ-

(i)

यह अ8ध(नयम झारख5ड Kौ_यो8गकX !वbव!व_यालय (संशोधन) अ8ध(नयम 2018 कहा जा सकेगा।

(ii)

यह तुरंत Kभावी होगा।

अOयाय-2

झारख5ड Kौ_यो8गकX !वbव!व_यालय अ8ध(नयम 2011 का संशोधन-

2.

झारख5ड Kौ_यो8गकX !वbव!व_यालय अ8ध(नयम कX धारा-19 कX उपधारा (I) के ख5ड (ii) का संशोधन-

धारा-19 कX उपधारा (I) के ख5ड (ii) के व€तमान Kावधान -

‘‘ !वNहत र(त से !वbव!व_यालय के पदM का सृजन और LशUक एवं अ;य कमRचाaरयM कX (नयुि*त करना’’।

'नPनलQखत ावधान से 'त.था=पत हो -

‘‘ !वNहत र(त से !वbव!व_यालय के पदM का सृजन और !वbव!व_यालय के LशUक, !वbव!व_यालय के

पदा8धकार, !वbव!व_यालय के गैर शैUsणक पद एवं !वbव!व_यालय के अ;य शैUsणक पदM पर

झारख5ड लोक सेवा आयोग से Kाtत अनुशंसा तथा !वbव!व_यालय के LशUके[तर कLमRयM का झारख5ड

कमRचार चयन आयोग से Kाtत अनुशंसा के आलोक मA (नयुि*त करना’’।

झारख5ड गजट (साधारण), बुधवार, 9 जनवर, 2019

8

उददे्Nय एवं हेतु

झारख5ड Kौ_यो8गकX !वbव!व_यालय अ8ध(नयम 2011 के धारा-19 कX उपधारा (I) के ख5ड (ii)

मA !वNहत र(त से !वbव!व_यालय के पदM के सृजन और LशUक एवं अ;य कमRचाaरयM कX (नयुि*त के

संबंध मA झारख5ड लोक सेवा आयोग/झारख5ड कमRचार चयन आयोग से Kाtत अनुशंसा के आलोक मA

(नयुि*त करने संबंधी -प%ट उलेख नहं रहने के कारण झारख5ड Kौ_यो8गकX !वbव!व_यालय

अ8ध(नयम 2011 के आलोक मA तैयार Statute/Regulation पर झारख5ड लोक सेवा आयोग से सहम(त

Kाtत करने के Wम मA झारख5ड लोक सेवा आयोग _वारा परामशR Nदया गया Jक झारख5ड Kौ_यो8गकX

!वbव!व_यालय अ8ध(नयम, 2011 मA झारख5ड Kौ_यो8गकX !वbव!व_यालय, रांची मA (नयुि*त हेतु

झारख5ड लोक सेवा आयोग को अ8धकार Kदान नहं कX गई है, इस कारण उ*त अ8ध(नयम मA

संशोधन कX आवbयकता है। झारख5ड लोक सेवा आयोग को !वbव!व_यालय के पदM पर (नयुि*त हेतु

अ8धकार Nदये जाने संबंधी परामशR के आलोक मA झारख5ड Kौ_यो8गकX !वbव!व_यालय अ8ध(नयम

2011 के धारा-19 कX उपधारा (I) के ख5ड (ii) को संशो8धत Jकया जाय।

अतः यह आवbयक Kतीत होता है Jक झारख5ड Kौ_यो8गकX !वbव!व_यालय अ8ध(नयम 2011

मA संशोधन के Lलये अ8ध(नयम गNठत Jकया जाय।

(डा० नीरा यादव)

(भार साधक सद-य)

महे7G साद,

स8चव

झारख5ड !वधान-सभा,राँची।

--------------

झारख5ड गजट (साधारण), बुधवार, 9 जनवर, 2019

9

झारखड =वधान-सभा सDचवालय

--------------

अ8धसूचना

27 Nदसiबर, 2018 ई०।

सं<या-=व०स०=व०- 34/2018- 3735 /=व०स०-- (नiनLलsखत !वधेयक जो झारख5ड

!वधान-सभा मA Nदनांक 27 Nदसiबर, 2018 को पुरः-थाप(त हुआ था, झारख5ड !वधान-सभा कX

KJWया तथा कायR संचालन (नयमावल के (नयम-68 के अ;तगRत उzेbय और हेतु सNहत

KकाLशत Jकया जाता है।

!वधेयक के भार साधक सद-य के नाम के साथ जैसा Jक !वधेयक के अ;त मA Nदखलाया

गया है और इसके बाद लकXर देकर झारख5ड !वधान-सभा के स8चव के नाम के साथ जैसा

संल{न K(त मA Nदया हुआ है, KकाLशत करA।

ह०/-

महे7G साद,

स8चव

झारख5ड !वधान-सभा,राँची।

झारख5ड गजट (साधारण), बुधवार, 9 जनवर, 2019

10

[ =व०स०=व०-25/2018]

झारखड पदV एवं सेवाओं कM Xरि,तयV मY आर[ण (अनुसूDचत जा'तयV, अनुसूDचत जनजा'तयV एवं

=पछड़े वग] के लए) अDध'नयम, 2001 मY संशोधन हेतु =वधेयक, 2018

झारख5ड पदM एवं सेवाओं कX aरि*तयM मA आरUण (अनुसू8चत जा(तयM, अनुसू8चत

जनजा(तयM एवं !पछड़े वगq के Lलए) अ8ध(नयम, 2001 मA संशोधन करने के Lलए !वधेयक।

भारत गणरा\य के 69वA वषR मA झारख5ड रा\य !वधान मंडल (सभा) _वारा यह

(नiनLलsखत |प मA अ8ध(नयLमत हो:-

=वषय सूची

1.

सं}Utत नाम, !व-तार एवं Kारiभ

2.

झारख5ड पदM एवं सेवाओं कX aरि*तयM मA आरUण (अनुसू8चत जा(तयM, अनुसू8चत जनजा(तयM

एवं !पछड़े वगq के Lलए) अ8ध(नयम, 2001 कX धारा 4(2)(क) मA संशोधन करते हुए सभी कोNटयM मA

Uै(तज आरUण !व(नयLमत करने के संबंध मA।

1. सं`[aत नाम, =व.तार और ारPभ।

(1) यह अ8ध(नयम ‘‘झारख5ड पदM एवं सेवाओं कX aरि*तयM मA आरUण (अनुसू8चत जा(तयM,

अनुसू8चत जनजा(तयM एवं !पछड़े वगq के Lलए) (संशोधन) अ8ध(नयम, 2018’’ कहलाएगा।

(2)

इसका !व-तार सiपूणR रा\य मA होगा।

(3)

यह तुरंत Kवृ[त होगा।

2.

झारख5ड पदM एवं सेवाओं कX aरि*तयM मA आरUण (अनुसू8चत जा(तयM, अनुसू8चत जनजा(तयM

एवं !पछड़े वगq के Lलए) अ8ध(नयम, 2001 कX धारा 4(2)(क) के Kावधान को !वलो!पत करते हुए

उसके -थान पर (नiन |प से K(त-था!पत Jकया जाएगाः-

4(2)(क) सीधी भतƒ हेतु सभी (नयुि*तयM मA झारख5ड रा\य के अनार}Uत एवं आर}Uत कोNट

के उiमीदवारM के Lलए (नiन Kकार से Uै(तज आरUण !व(नयLमत होगाः-

झारख5ड गजट (साधारण), बुधवार, 9 जनवर, 2019

11

(i) Nद„यांगजन अ8धकार अ8ध(नयम, 2016 (वषR 2016 का अ8ध(नयम संयांक-49) कX

धारा-34(1) के तहत रा\य कX सभी -थापनाओं मA (नयुि*त के मामले मA Nद„यांग-जनM के

Lलए रा\य सरकार _वारा समय समय पर यथा(नधाRaरत आरUण।

(ii) मNहलाओं के Lलए - 5 K(तशत

पर;तु, यह Jक रा\य सरकार झारख5ड राजपZ मA अ8धसूचना जार कर िजलM मA अनुसू8चत

जा(त, अनुसू8चत जनजा(त और !पछड़े वगq कX जनसंया के K(तशत के अनुसार !वLभ;न िजलM के

Lलए !वLभ;न K(तशत (नयत कर सकेगी;

पर;तु, यह और Jक Kो;न(त के मामले मA केवल अनुसू8चत जा(त, अनुसू8चत जनजा(त के Lलए

इस धारा के अधीन यथा उपबं8धत अनुपात मA आरUण Jकया जाएगा।

झारख5ड गजट (साधारण), बुधवार, 9 जनवर, 2019

12

उcेNय एवं हेतु

झारख5ड पदM एवं सेवाओं कX aरि*तयM मA आरUण (अनुसू8चत जा(तयM, अनुसू8चत जनजा(तयM एवं

!पछड़े वगq के Lलए) अ8ध(नयम, 2001 कX धारा 4(2)(क) मA केवल आर}Uत कोNट के मNहलाओं एवं

शारaरक |प से !वकलांग „यि*तयM के Lलए Uै(तज आरUण का Kावधान है।

काLमRक, Kशास(नक सुधार तथा राजभाषा !वभाग, झारख5ड, राँची कX संकप सं०-5776, Nदनांक

10 अ*टूबर, 2002 के _वारा रा\य -तरय पदM सेवाओं कX aरि*तयM मA आरUण कX अंतaरम „यव-था

के अ;तगRत अनार}Uत एवं आर}Uत दोनM कोNटयM हेतु Uै(तज आरUण मा;य Jकया गया है।

झारख5ड पदM एवं सेवाओं कX aरि*तयM मA आरUण (अनुसू8चत जा(तयM, अनुसू8चत जनजा(तयM

एवं !पछड़े वगq के Lलए) अ8ध(नयम, 2001 मA अपे}Uत संशोधन नहं Jकए जाने के कारण Uै(तज

आरUण के Kावधान को लागू करने मA संशय कX ि-थ(त उ[प;न हो रह है।

रा\य सरकार सरकार सेवाओं मA Nद„यांगM एवं मNहलाओं के समु8चत K(त(न8ध[व के Lलए कृत

संकप है। अतः झारख5ड पदM एवं सेवाओं कX aरि*तयM मA आरUण (अनुसू8चत जा(तयM, अनुसू8चत

जनजा(तयM एवं !पछड़े वगq के Lलए) (संशोधन) अ8ध(नयम, 2018 लाया जाना आवbयक है।

उपयुR*त उzेbय हेतु आवbयक Kावधान इस !वधेयक मA Jकये गये ह‡, िजसे अ8ध(नयLमत करना

ह इस !वधेयक का अभी%ट है।

रघुवर दास

भार-साधक सद-य

महे7G साद,

स8चव

झारख5ड !वधान-सभा,राँची।

----------------

झारख5ड गजट (साधारण), बुधवार, 9 जनवर, 2019

13

झारखड =वधान-सभा सDचवालय

--------------

अ8धसूचना

27 Nदसiबर, 2018 ई०।

सं<या-=व०स०=व०- 37/2018- 3738 /=व०स०-- (नiनLलsखत !वधेयक जो झारख5ड

!वधान-सभा मA Nदनांक 27 Nदसiबर, 2018 को पुरः-थाप(त हुआ था, झारख5ड !वधान-सभा कX

KJWया तथा कायR संचालन (नयमावल के (नयम-68 के अ;तगRत उzेbय और हेतु सNहत

KकाLशत Jकया जाता है।

!वधेयक के भार साधक सद-य के नाम के साथ जैसा Jक !वधेयक के अ;त मA Nदखलाया

गया है और इसके बाद लकXर देकर झारख5ड !वधान-सभा के स8चव के नाम के साथ जैसा

संल{न K(त मA Nदया हुआ है, KकाLशत करA।

ह०/-

महे7G साद,

स8चव

झारख5ड !वधान-सभा,राँची।

झारख5ड गजट (साधारण), बुधवार, 9 जनवर, 2019

14

[ =व०स०=व०-28/2018]

भारतीय मुGांक (झारखड संशोधन) =वधेयक, 2018

भारतीय मुGांक अDध'नयम, 1899 मY संशोधन के लए =वधेयक

भारतीय गणरा\य के उ;ह[तरवA वषR मA झारख5ड रा\य !वधानमंडल _वारा (नiनLलsखत |प से यह

अ8ध(नयLमत होः-

1)

सं}Utत नाम Kसार एवं Kारंभः- यह अ8ध(नयम भारतीय मुpांक (झारख5ड संशोधन)

अ8ध(नयम, 2018 कहा जा सकेगा।

2)

इसका Kसार संपूणR झारख5ड मA होगा।

3)

यह उस (त8थ को Kवृत होगा, जैसा Jक रा\य सरकार, राजकXय गजट मA अ8धसूचना _वारा

(नयत करे।

4)

मूल अ8ध(नयम कX धारा 10 (1) (नiन |प से K(त-था!पत कX जाएगी।

(10) शुक कैसे Nदये जाएगA :-

(1)

इस अ8ध(नयम मA अLभ„य*त |प से अ;यथा उपबं8धत के Lसवाय, सभी शुक िजनसे कोई

LलखतA KभायR है, संद[त Jकये जायAगे और ऐसा संदाय ऐसे LलखतM पर -टाiप अथवा अ;य

मा]यम जैसा रा\य सरकार चाहे _वारा उपदLशRत Jकया जाएगा -

(क)

इसमA अंत!वR%ट उपबंधM के अनुसार, या

(ख) जहाँ ऐसा कोई उपबंध लागू न हो वहाँ जैसा रा\य सरकार (नयम _वारा !वNहत करे।

झारख5ड गजट (साधारण), बुधवार, 9 जनवर, 2019

15

=वeतीय संलेख

वतRमान मA मुpांक शुक का भुगतान नाLसक/हैदराबाद ि-थत Lस*युaरट !KंNटंग Kेस _वारा

मुNpत -टांप _वारा अथवा -टॉक हॉिडंग कॉरपोरेशन ऑफ इंSडया LलLमटेड एवं उसके Kा8धकृत

ब‡क/डाकघरM _वारा !वWय Jकये जा रहे ई--टाiप के मा]यम से होता है। नाLसक/हैदराबाद Lस*युaरट

!KंNटंग Kेस मA -टाiप छपवाने पर सरकार को बड़ी राLश का „यय करना पड़ता है तथा उसमA अ[य8धक

समय भी लगता है। इसी कारणवश सरकार _वारा -टॉक हॉिडंग कॉरपोरेशन ऑफ इंSडया LलLमटेड को

ई--टाiप mबWX हेतु Kा8धकृत Jकया गया Jक;तु उसमA भी सरकार को mबWX Jकये जा रहे ई--टाiप के

मूय का 0.65 K(तशत कमीशन -टॉक हॉिडंग कॉरपोरेशन ऑफ इंSडया LलLमटेड को देना पड़ता है।

कमीशन कX यह राLश भी करोड़ मA है। !व[तीय वषR-2013-14 से !व[तीय वषR 2017-18 तक ई--टाiप

कX mबWX पर कमीशन के |प मA !वभाग _वारा 4,38,36,959 (चार करोड़ अड़तीस लाख, छ[तीस हजार नौ

सौ उनसठ |0) कX राLश -टॉक हॉिडंग कॉरपोरेशन ऑफ इंSडया LलLमटेड को द जा चुकX है जो

(नःसंदेह बड़ी रकम है। यNद मुpांक शुक के भुगतान कX अ;य „यव-था कX जाए तो सरकार को

मुpांकM कX छपाई अथवा ई--टाiप के कमीशन के |प मA द जा रह राLश कX बचत होगी। साथ ह

जनता को ब‡क, डाकघरM के च*कर भी नहं लगाने हMगे। इस संबंध मA योजना-सह-!व[त !वभाग एवं

!व8ध (;याय) !वभाग कX सहम(त के उपरांत ह मुpांक शुक का भुगतान अ;य मा]यम से भी करने

का K-ताव है।

अमर कुमार बाउर2,

भार साधक सद-य

झारख5ड गजट (साधारण), बुधवार, 9 जनवर, 2019

16

उदेNय् एवं हेतु

वतRमान मA मुpांक शुक का भुगतान नाLसक/हैदराबाद ि-थत Lस*युaरट !KंNटंग Kेस _वारा

मुNpत -टांप _वारा अथवा -टॉक हॉिडंग कॉरपोरेशन ऑफ इंSडया LलLमटेड एवं उसके Kा8धकृत

ब‡क/डाकघरM _वारा !वWय Jकये जा रहे ई--टाiप _वारा Jकया जाता है। इन मुpांकM कX Kािtत हेतु

पUकारM को या तो मुpांक !वWेताओं अथवा ब‡क या डाकघरM से संपकR करना पड़ता है। यNद अ;य

मा]यम से भी मुpांक शुक के भुगतान का Kावधान Jकया जाए तो जनता को ब‡क, डाकघर या मुpांक

!वWेता के समU जाने कX आवbयकता नहं होगी साथ ह उससे मुpांक कX अनुपलŠधता अथवा मुpांकM

कX कालाबाजार कX सम-या से भी छुटकारा Kाtत होगा। साथ ह मुpांकM कX छपाई पर होनेवाले „यय

तथा -टॉक हॉिडंग कॉरपोरेशन ऑफ इंSडया LलLमटेड को कमीशन देने पर हो रह सरकार राLश कX भी

बचत होगी।

(अमर कुमार बाउर2)

भार साधक सद-य

महे7G साद,

स8चव

झारख5ड !वधान-सभा,राँची।

------------------

झारख5ड गजट (साधारण), बुधवार, 9 जनवर, 2019

17

झारखड =वधान-सभा सDचवालय

--------------

अ8धसूचना

27 Nदसiबर, 2018 ई०।

सं<या-=व०स०=व०- 38/2018- 3741 /=व०स०-- (नiनLलsखत !वधेयक जो झारख5ड

!वधान-सभा मA Nदनांक 27 Nदसiबर, 2018 को पुरः-थाप(त हुआ था, झारख5ड !वधान-सभा कX

KJWया तथा कायR संचालन (नयमावल के (नयम-68 के अ;तगRत उzेbय और हेतु सNहत

KकाLशत Jकया जाता है।

!वधेयक के भार साधक सद-य के नाम के साथ जैसा Jक !वधेयक के अ;त मA Nदखलाया

गया है और इसके बाद लकXर देकर झारख5ड !वधान-सभा के स8चव के नाम के साथ जैसा

संल{न K(त मA Nदया हुआ है, KकाLशत करA।

ह०/-

महे7G साद,

स8चव

झारख5ड !वधान-सभा,राँची।

झारख5ड गजट (साधारण), बुधवार, 9 जनवर, 2019

18

[ =व०स०=व०-27/2018]

झारखड राfय =वNव=वयालय (संशोधन) =वधेयक, 2018

झारखड राfय =वNव=वयालय अDध'नयम, 2000 (अंगीकृत एवं यथा संशोDधत) मY

संशोधन हेतु अDध'नयम

.तावना

जबJक रा\य के LशUकM के Nहत तथा !वbव!व_यालय अनुदान आयोग एवं झारख5ड रा\य

!वbव!व_यालय अ8ध(नयम, 2000 (अंगीकृत एवं यथा संशो8धत) के मापद5ड को ]यान मA रखकर

LशUक को पुनः पaरभा!षत Jकया जाय;

और, जबJक Lलंग आधाaरत उपि-थ(त पंजी मA अंतर को भरने के Nहत मA यह अ(तसमीचीन है

Jक एक मNहला !वbव!व_यालय Jक -थापना कX जाए;

और, जबJक रा\य के शैUsणक Nहत मA यह अ(त समीचीन है Jक रा\य के !वbव!व_यालयM के

कुलप(त एवं K(तकुलप(त कX (नयुि*त के Kावधान, !वbव!व_यालय अनुदान आयोग _वारा !वNहत

मापद5ड तथा झारख5ड रा\य !वbव!व_यालय अ8ध(नयम, 2000 (अंगीकृत एवं यथा संशो8धत) के

मानद5ड के अनु|प हो;

और, जबJक यह रा\य के शैUsणक Nहत मA है Jक !वbव!व_यालय के अ8धषद कX आजीवन

सद-यता Kाtत करने के Lलए आवbयक राLश को आज के मौNpक मूय को ]यान मA रखते हुए ऊपर

कX तरफ पुनर}Uत Jकया जाए;

और, जबJक नये पaरपेŒय मA रा\य के संबh महा!व_यालयM (धमR और भाषा के आधार पर

अपसंयक महा!व_यालयM सNहत) मA LशUकM के Kो;न(त के Lलए KावधानM के गठन कX आवbयकता है;

अतएव, भारत गणरा\य के उनह[तरवA वषR मA झारख5ड रा\य !वधानमंडल _वारा (नiनLलsखत

|प मA यह अ8ध(नयLमत हो-

झारख5ड गजट (साधारण), बुधवार, 9 जनवर, 2019

19

अOयाय-01

ारंभक

1.

सं`[aत नाम, =व.तार एवं ारंभ

(i)

यह अ8ध(नयम, ‘‘झारख5ड रा\य !वbव!व_यालय (संशोधन) अ8ध(नयम, 2018

कहा जा सकेगा।

(ii)

इसका !व-तार सiपूणR झारख5ड रा\य मA होगा।

(iii)

यह तुरंत Kभावी होगा।

अOयाय-02

2.

झारखड राfय =वNव=वयालय अDध'नयम, 2000 (अंगीकृत एवं यथा संशोDधत) के धारा-2 के

उपधारा-(v)(वी) का 'त.थापनः-

वeतBमान धारा-2 कM उपधारा (v) का ावधानः-

2 (v) LशUक मA KाचायR, !वbव!व_यालय के आचायR, कॉलेज के आचायR, उपाचायR,

„यायाता, जो !वbव!व_यालय _वारा संचाLलत !वभाग, महा!व_यालय अथवा सं-थान मA

अ]यापन का कायR करते हो, शाLमल है।

'नPनलQखत ावधान से 'त.था=पत हो

2 (v) LशUक मA KाचायR, !वbव!व_यालय के आचायR, कॉलेज के आचायR, उपाचायR/ सह-

Kा]यापक/„यायाता सेले*शन Žेड/„यायाता Lस(नयर Žेड और „यायाता/सहायक Kा]यापक

(-तर i, ii, एवं iii) जो Jक !वbव!व_यालय _वारा संचाLलत !वभाग, महा!व_यालय अथवा

सं-थान मA अ]यापन का कायR करते हो, शाLमल है ।

3.

झारखड राfय =वNव=वयालय अDध'नयम, 2000 (अंगीकृत एवं यथा संशोDधत) के धारा-3

(=वNव=वयालयV कM .थापना एवं संयोजन) कM उपधारा (1) (q) का समावेशन ।

'नPनलQखत ावधान से समावेशत होः-

झारख5ड रा\य !वbव!व_यालय अ8ध(नयम, 2000 (अंगीकृत एवं यथा संशो8धत), कX

धारा-3 कX उपधारा (1) (p) के अंत मA (नiनLलsखत उपधारा (1) (q) के |प मA समावेश Jकया

जायेगा।

‘‘3(1)(q) जमशेदपुर वीमे;स कॉलेज, जमशेदपुर को -तरो;यन कर ‘‘जमशेदपुर मNहला

!वbव!व_यालय, जमशेदपुर‘‘ होगा एवं िजसका मुयालय जमशेदपुर मA होगा ।‘‘

4.

झारखड राfय =वNव=वयालय अDध'नयम, 2000 (अंगीकृत एवं यथा संशोDधत) के धारा-10 कM

उपधारा-(1) अ7तगBत धारा-10 कM उपधारा-(1)(i) के ?प मY समावेशन।

वeतBमान धारा 10 कM उपधारा (1) का ावधानः-

झारख5ड गजट (साधारण), बुधवार, 9 जनवर, 2019

20

‘‘ऐसा कोई भी „यि*त कुलप(त के पद के Lलए यो{य नहं होगा, जो Jक कुला8धप(त कX

राय मA अपनी !व_वता तथा शैUsणक अLभ|8च के Lलए !वयात नहं हो ।

इसके आगे यह वांछनीय होगा Jक „यि*त को सरकार अथवा !वbव!व_यालय के -तर पर

KशासकXय अनुभव हो’’।

'नPनलQखत ावधान से समावेशत होः-

10 (1)(i) कुलप(त का चयन एक खोज सLम(त _वारा समु8चत 8चि;ह(तकरण करके 3-5

नाम वाले पैनल से एक सावRज(नक अ8धसूचना या मनोनयन या एक टैलAट सचR KJWया या इन

दोनM !व8धयM कX KJWया के जaरए 8चि;nत Jकया जायेगा। उपयुR*त खोज सLम(त के सद-य

Jकसी भी |प मA संबं8धत !वbव!व_यालय से या उसके महा!व_यालयM से संबh नहं हMगे ।

राfय के =वNव=वयालयV हेतु खोज सम'त का गठन 'नPनवत् होगा:-

क

कुला8धप(त _वारा नाLमत एक „यि*त, जो Jक सLम(त का अ]यU हMगे ।

ख.

कुला8धप(त _वारा नाLमत एक K(ति%ठत Kयात LशUा!व_

-

सद-य

ग.

रा\य सरकार का K(त(न8ध[व करने वाले एक पदा8धकार

-

सद-य

5.

झारखड राfय =वNव=वयालय अDध'नयम, 2000 (अंगीकृत एवं यथा संशोDधत) के धारा-10 कM

उपधारा - (2) का 'त.थापन एवं समावेशन ।

वeतBमान धारा 10 कM उपधारा (2) का ावधानः-

‘‘कुलप(त कX (नयुि*त कुला8धप(त _वारा रा\य सरकार के परामशR से कX जायेगी ।‘‘

'नPनलQखत ावधान से 'त.था=पत होः-

धारा-10 कM उपधारा-2 का 'त.थापन

‘‘धारा 10(2)(i)-कुला8धप(त खोज सLम(त _वारा अनुशंLसत नामM के पैनल मA से रा\य

सरकार के परामशR से कुलप(त कX (नयुि*त करAगे ।‘‘

धारा-10 उपधारा-(2) मY समावेशनः-

‘‘10(2)(ii) खोज सLम(त _वारा अनुशंLसत पैनल 01 वषR के Lलए वैध होगा, िजससे Jक

एक वषR के अंदर ऐसी ि-थ(त मA, िजसमA (नयु*त „यि*त Kथम p%टया मA योगदान नहं दे,

कुलप(त कX मृ[यु, [यागपZ अथवा उसे अ8ध(नयम के Kावधान के अनुसार हटाया गया हो,

कुला8धप(त इस पैनल से रा\य सरकार के परामशR के पbचात् कुलप(त कX (नयुि*त करAगे ।‘‘

6.

झारखड राfय =वNव=वयालय अDध'नयम, 2000 (अंगीकृत एवं यथा संशोDधत) के धारा-10 कM

उपधारा -(3)(b) मY 'त.थापन:-

वeतBमान धारा 10 कM उपधारा (3)(b) का ावधानः-

‘‘इस धारा मA वsणRत KावधानM के अनुसार सामा;यतः कुलप(त कX पदाव8ध तीन वषq कX

होगी और क8थत पदाव8ध कX समािtत के पbचात् वे रा\य सरकार के परामशR से कुला8धप(त

_वारा पुन(नRयु*त Jकये जा सकA गे और वे कुला8धप(त के इdछा पर पद पर अ8धकतम तीन वषq

तक आसीन रह सकA गे ।’’

झारख5ड गजट (साधारण), बुधवार, 9 जनवर, 2019

21

'नPनलQखत ावधान से 'त.था=पत होः-

धारा 10 कM उपधारा(3)(b) का 'त.थापनः-

‘‘10 (3)(b) ‘‘इस धारा मA वsणRत KावधानM के अनुसार सामा;यतः कुलप(त कX पदाव8ध

तीन वषq कX होगी। कुलप(त के पद पर आवेदन के Lलए आयु 65 वषR से अ8धक नहं होगा।

पदाव8ध के समािtत के बाद वे कुला8धप(त _वारा रा\य सरकार के परामशR तथा कुला8धप(त के

इdछा पर, अ8धकतम तीन वषq या 70 वषR कX आयु जो पहले हो, के Lलए पद पर पुन(नRयु*त

Jकये जा सकेगA ।‘‘

7.

झारखड राfय =वNव=वयालय अDध'नयम, 2000 (अंगीकृत एवं यथा संशोDधत) के धारा-10 कM

उपधारा-(4)(ii) मY 'त.थापन:-

वतBमान धारा-10 कM उपधारा-(4)(ii) का ावधान

‘‘यNद कुलप(त के |प मA (नयु*त „यि*त के;p या रा\य सरकार या Jकसी

!वbव!व_यालय से या Jकसी अ;य “ोत से पAशन पाता हो, वहाँ उस देय पAशन कX राLश को उ;हA

देय पAशन का अंश माना जायेगा ।‘‘

धारा-10 कM उपधारा-(4) (ii) मY 'त.था=पत हो

‘‘यNद कुलप(त के |प मA (नयु*त „यि*त के;p या रा\य सरकार या Jकसी

!वbव!व_यालय से या Jकसी अ;य “ोत से पAशन पाता हो, वहाँ उस देय पAशन कX राLश को उ;हA

देय वेतन एवं भ[ता का अंश माना जायेगा ।‘‘

8.

झारखड राfय =वNव=वयालय अDध'नयम, 2000 (अंगीकृत एवं यथा संशोDधत) के धारा-12 कM

उपधारा-(1) का 'त.थापनः-

वeतBमान धारा 12 कM उपधारा (1) का ावधानः-

‘‘कुला8धप(त रा\य सरकार के परामशR से K(तकुलप(त कX (नयुि*त करेगA ।’’

'नPनलQखत ावधान से 'त.था=पत होः-

धारा-12 कM उपधारा (1) का 'त.थापन

‘‘कुला8धप(त रा\य सरकार के परामशR से ‘‘कुलप(त कX (नयुि*त के Lलए यथा !वNहत

र(त से ह, K(तकुलप(त कX (नयुि*त करAगे ।‘‘

9.

झारखड राfय =वNव=वयालय अDध'नयम, 2000 (अंगीकृत एंव यथा संशोDधत) के धारा-18 कM

उपधारा-(13) का 'त.थापन

वeतBमान धारा 18 कM उपधारा (13) का ावधानः-

‘‘K[येक „यि*त, िजसने कुला8धप(त कX संतुि%ट के अनुसार एक या अ8धक Jक-तM मA

कम से कम एक लाख |पये नगद अथवा समकU मूय कX सiपि[त !वbव!व_यालय अथवा

Jकसी महा!व_यालय को अथवा उनके NहतM के Lलए Nदया हो ।

बशतr Jक कामेbवर Lसंह, दरभंगा सं-कृत !वbव!व_यालय के आजीवन सद-य के Lलए

(नNहत राLश 25,000 |पये होगी ।’’

झारख5ड गजट (साधारण), बुधवार, 9 जनवर, 2019

22

'नPनलQखत ावधान से 'त.था=पत होः-

धारा-18 कM उपधारा (13) का 'त.थापनः-

‘‘!वbव!व_यालय के अ8धष_ के आजीवन सद-य के Lलए K[येक „यि*त, िजसने कुला8धप(त कX

संतुि%ट के अनुसार दस लाख |पये नगद अथवा समकU मूय कX संपि[त !वbव!व_यालय अथवा Jकसी

महा!व_यालय को अथवा उनके NहतM के Lलए Nदया हो ।’’

10.

झारखड राfय =वNव=वयालय अDध'नयम, 2000 (अंगीकृत एवं यथा संशोDधत) के धारा-57A कM

उपधारा-(1) के ावधान के 'नPन अंश का 'त.थापन

‘‘संबंh महा!व_यालयM, जो रा\य सरकार के _वारा पो!षत नहं है, मA LशUकM कX (नयुि*त

झारख5ड लोक सेवा आयोग कX अनुशंसा पर शासी (नकाय के _वारा कX जायेगी। ऐसे महा!व_यालयM मA

LशUकM कX सेवा मुि*त, सेवा समािtत, हटाया जाना, सेवा(नवृि[त या पदावन(त शासी (नकाय _वारा

झारख5ड लोक सेवा आयोग के परामशR से पaर(नयम मA !वNहत र(त के अनु|प कX जायेगी ।

बशतr Jक धमR एवं भाषा के आधार पर संबंh अपसंयक महा!व_यालयM कX शासी (नकाय

LशUकM कX (नयुि*त, सेवा मुि*त, हटाया जाना, सेवा समािtत या उनके !व|h अनुशासना[मक कारवाई,

झारख5ड लोक सेवा आयोग के अनुमोदन के उपरा;त कर सकA गे ।

बशतr Jक जहां पaर(न;दा, वेतन वृ!h कX रोक या दUता अवरोध पार करना, और आरोपM के

अ;वेषणपूणR होने तक (नलंबन कX ि-थ(त मA झारखंड लोक सेवा आयोग कX सलाह कX आवbयक नहं

होगी।‘‘

57 (A) (1) के उपयुB,त अंश 'नPनलQखत ावधान से 'त.था=पत होः-

‘‘संबंh महा!व_यालयM, जो रा\य सरकार के _वारा पो!षत नहं है, मA LशUकM कX

(नयुि*त झारख5ड लोक सेवा आयोग कX अनुशंसा पर शासी (नकाय के _वारा कX जायेगी । ऐसे

महा!व_यालयM मA LशUकM कX सेवा मुि*त, सेवा समािtत, हटाया जाना, सेवा(नवृि[त या

पदावन(त शासी (नकाय _वारा झारख5ड लोक सेवा आयोग के परामशR से पaर(नयम मA !वNहत

र(त के अनु|प कX जायेगी ।

बशतr Jक धमR एवं भाषा के आधार पर संबंh अपसंयक महा!व_यालयM कX शासी

(नकाय LशUकM कX (नयुि*त, सेवा मुि*त, हटाया जाना, सेवा समािtत या उनके !व|h

अनुशासना[मक कारवाई, झारख5ड लोक सेवा आयोग के अनुमोदन के उपरा;त कर सकA गे ।

बशतr वैसे सiबh महा!व_यालय जो रा\य सरकार _वारा पो!षत नहं हो, धाLमRक तथा

भाषायी अपसंयक सNहत के LशUकM कX Kो;न(त झारखंड लोक सेवा आयोग के अनुशंसा के

आधार पर Jकया जायेगा।

बशतr Jक जहां पaर(न;दा, वेतन वृ!h कX रोक, या दUता अवरोध पार करना, और

आरोपM

के अ;वेषणपूणR होने तक (नलंबन कX ि-थ(त मA झारखंड लोक सेवा आयोग कX सलाह कX

आवbयक

नहं होगी ।‘‘

झारख5ड गजट (साधारण), बुधवार, 9 जनवर, 2019

23

उcेNय एवं हेतु

रा\य के LशUकM के Nहत तथा !वbव!व_यालय अनुदान आयोग एवं झारख5ड रा\य

!वbव!व_यालय अ8ध(नयम, 2000 (अंगीकृत एवं यथा संशो8धत) के मानदंड को ]यान मA रखकर LशUक

को पुनः पaरभा!षत करने का K-ताव है I साथ ह जमशेदपुर वीमे;स कॉलेज को -तरMनयन कर

“जमशेदपुर मNहला !वbव!व_यालय, जमशेदपुर” भी बनाने का K-ताव है I

रा\य के शैUsणक Nहत मA !वbव!व_यालयM के कुलप(त एवं K(तकुलप(त कX (नयुि*त के

Kावधान, !वbव!व_यालय अनुदान आयोग _वारा !वNहत मानदंड तथा झारख5ड रा\य !वbव!व_यालय

अ8ध(नयम, 2000 (अंगीकृत एवं यथा संशो8धत) के धारा-10 उपधारा-(1) मA आवbयक संशोधन Jकया

जा रहा है I साथ ह !वbव!व_यालय के अ8धषद कX आजीवन सद-यता Kाtत करने के Lलए आवbयक

राLश को आज के मौNpक मूय को ]यान मA रखते हुए पुनर}Uत Jकये जाने का K-ताव है I

नए पaरपेŒय मA रा\य के संबh महा!व_यालयM (धमR और भाषा के आधार पर अपसंयक

महा!व_यालयM सNहत) मA LशUकM कX Kो;न(त के Lलए झारख5ड लोक सेवा आयोग को अ8धकृत Jकये

जाने सiब;धी Kावधान Jकया जा रहा है I

(डॉ० नीरा यादव)

भार-साधक सद-य

महे7G साद,

स8चव

झारख5ड !वधान-सभा,राँची।

--------------------

झारख5ड गजट (साधारण), बुधवार, 9 जनवर, 2019

24

झारखड =वधान-सभा सDचवालय

--------------

अ8धसूचना

26 Nदसiबर, 2018 ई०।

सं<या-=व०स०=व०- 35/2018- 3728 /=व०स०-- (नiनLलsखत !वधेयक जो झारख5ड

!वधान-सभा मA Nदनांक 26 Nदसiबर, 2018 को पुरः-थाप(त हुआ था, झारख5ड !वधान-सभा कX

KJWया तथा कायR संचालन (नयमावल के (नयम-68 के अ;तगRत उzेbय और हेतु सNहत

KकाLशत Jकया जाता है।

!वधेयक के भार साधक सद-य के नाम के साथ जैसा Jक !वधेयक के अ;त मA Nदखलाया

गया है और इसके बाद लकXर देकर झारख5ड !वधान-सभा के स8चव के नाम के साथ जैसा

संल{न K(त मA Nदया हुआ है, KकाLशत करA।

ह०/-

महे7G साद,

स8चव

झारख5ड !वधान-सभा,राँची।

झारख5ड गजट (साधारण), बुधवार, 9 जनवर, 2019

25

[ =व०स०=व०-24/2018]

झारखड माल और सेवा कर (संशोधन) =वधेयक, 2018

=वषय-सूची

1.

सं}Utत नाम, !व-तार एवं Kारiभ।

2.

झारख5ड माल और सेवा कर अ8ध(नयम, 2017 (झारख5ड अ8ध(नयम- 12, 2017) कX धारा

2, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 20, 22, 24, 25, 29, 34, 35, 39, 48, 49, 52, 54, 79, 107,

112, 129 एवं 143 मA संशोधन।

3.

अनुसूची- I, II एवं III मA संशोधन।

4.

धारा- 43A, 49A एवं 49B का अ;तः-थापन।

झारख5ड गजट (साधारण), बुधवार, 9 जनवर, 2019

26

झारखड माल और सेवा कर (संशोधन) =वधेयक, 2018

झारख5ड माल और सेवा कर अ8ध(नयम, 2017 (झारख5ड अ8ध(नयम - 12, 2017) मA संशोधन हेतु

!वधेयक।

भारत के उनहतरवे वषR मA झारखंड रा\य के !वधान-म5डल _वारा (नiनLलsखत |प से यह अ8ध(नयLमत

हो -

1. सं}Utत नाम एवं Kारiभ-

(1) यह अ8ध(नयम झारख5ड माल और सेवा कर (संशोधन) अ8ध(नयम, 2018 कहा जाएगा।

(2) यह पूरे झारख5ड रा\य मA लागू होगा।

(3) अ;यथा उपबं8धत के Lसवाय इस अ8ध(नयम के उपबंध Nदनांक 15 अ*टूबर 2018 के Kभाव से

Kवृत माना जाएगा।

पर;तु इस अ8ध(नयम के !वLभ;न उपबंधM के Lलए !वLभ;न तारखA (नयत कX जा सकA गी और ऐसे

उपबंध मA इस !वधेयक के Kारंभ के K(त Jकसी (नदrश का अथाR;वयन उस उपबंध के Kवृत होने के K(त(नदrश

के |प मA Jकया जाएगा।

धारा

2

का

संशोधन।

2. झारख5डमालऔरसेवाकरअ8ध(नयम, 2017 (िजसेइसमA इसकेपbचात्मूलअ8ध(नयमकहा

गया है), कX धारा 2 मे;--

(1) खंड (4) मA, ‘‘अपील Kा8धकार और अपील अ8धकरण’’ शŠदM के -थान पर, ‘‘धारा 171 कX

उपधारा (2) मA (नNदR%ट अपील Kा8धकार, अपील अ8धकरण और Kा8धकार’’ शŠद, अंक और को%ठक

रखे जाएंगे;

(2) खंड (16) मA, ‘‘के;pय उ[पाद-शुक और सीमा शुक बोडR’’ शŠदM के -थान पर, ‘‘के;pय

अK[यU कर और सीमाशुक बोडR’’ शŠद रखे जाएंगे

(3) खंड (17) मA, उपखंड (ज) के -थान पर (नiनLलsखत उपखंड रखा जाएगा, अथाRत् :--

‘‘(ज) Jकसी घुडदौड *लब _वारा योगक या अनु`िtत के मा]यम से बुक मेकर को उपलŠध कराई

गई सेवाएं या Jकसी अनु`िtतधार बुक मेकर कX ऐसे *लब को सेवाएं; और’’;

(4) खंड (18) का लोप Jकया जाएगा;

(5) खंड (35) मA, ‘‘खंड (ग)’’ शŠद, को%ठक और अUर के -थान पर ‘‘खंड (ख)’’ शŠद, को%ठक

और अUर रखा जाएगा;

झारख5ड गजट (साधारण), बुधवार, 9 जनवर, 2019

27

(6) खंड(69) मA, उपखंड(च) मA ‘‘अनुdछेद371’’ शŠदऔरअंकके

पbचात्‘‘औरअनुdछेद

371´’’शŠद, अंक और अUर रखे जाएंगे;

(7) खंड (102) मA, (नiनLलsखत -प%टकरण अंतः-था!पत Jकया जाएगा,

अथाRत् :-

‘.पrट2करण - शंकाओं के (नवारण के Lलए यह -प%ट Jकया जाता है Jक ‘‘सेवा’’ पद मA K(तभू(तयM

मA सं„यवहारM को सुकर/सुगम बनाना या Kबंध करना सिiमLलत है’’;।

धारा

7

का

संशोधन।

3. मूलअ8ध(नयमकX धारा7 मA, 1 जुलाई, 2017 से,--

(1) उपधारा (1) मA,--

(i) खंड (ख) मA, ‘‘चाहे वह कारबार के अनुWम मA या उसे अŽसर करने के Lलए हो या नहं’’ शŠदM

के पbचात्, ‘‘और’’ शŠद अंतः-था!पत Jकया जाएगा और सदैव अंतः-था!पत Jकया गया समझा जाएगा;

(ii) खंड (ग) मA, ‘‘JWयाकलाप’’ शŠद के पbचात्, ‘‘और’’ शŠद का लोप Jकया जाएगा और सदैव लोप

Jकया गया समझा जाएगा;

(iii) खंड (घ) का लोप Jकया जाएगा और सदैव लोप Jकया गया समझा जाएगा ; ’ ;

(2) उपधारा (1) के पbचात्, (नiनLलsखत उपधारा अंतः-था!पत कX जाएगी और सदैव अंतः-था!पत

कX गई समझी जाएगी, अथाRत् :-

“(1क) जहां क(तपय कायRकलाप या सं„यवहार उपधारा (1) के उपबंधM के अनुसार कोई पू(तR ह‡, उ;हA

अनुसूची 2 मA यथा(नNदR%ट माल कX पू(तR या सेवा कX पू(तR माना जाएगा ।”;

(3) उपधारा (3) मA, “उपधारा (1) और उपधारा (2)” शŠदM, को%ठकM और अंकM के -थान पर, ‘‘उपधारा (1),

उपधारा (1क) और उपधारा (2)” शŠद, को%ठक, अंक और अUर रखे जाएंगे।

धारा

9

का

संशोधन।

4. मूल

अ8ध(नयम

कX

धारा9 कX

उपधारा(4) के

-थान

पर

(नiनLलsखत

उपधारा

रखी

जाएगी,

अथाRत् :-

‘‘(4) सरकार पaरष_ कX LसफाaरशM पर, अ8धसूचना _वारा रिज-Oकृत „यि*तयM के एक वगR को !व(नNदR%ट

कर सकेगी, जो Jकसी अरिज-Oकृत पू(तRकार से Kाtत माल या सेवाओं या दोनM के !व(नNदR%ट Kवगq कX

पू(तR के संबंध मA ऐसे माल या सेवा या दोनM के KािtतकताR के |प मA K(तलोम Kभार के आधार पर कर

का संदाय करAगे तथा इस अ8ध(नयम के सभी उपबंध ऐसे KािtतकताR को लागू हMगे मानM वह माल या

सेवा या दोनM कX ऐसी पू(तR के संबंध मA कर का संदाय करने के Lलए दायी „यि*त है”।

झारख5ड गजट (साधारण), बुधवार, 9 जनवर, 2019

28

धारा

10 का

संशोधन।

5. मूलअ8ध(नयमकX धारा10 मA,-

(1) उपधारा (1) मA,-

‘(क) ‘’उसके _वारा संदेय कर के बदले ऐसी दर पर’’ शŠदM के -थान पर, ‘‘धारा 9 कX

उपधारा (1) के अधीन उसके _वारा संदेय कर के बदले ऐसी दर पर’’ शŠद, अंक और को%ठाक रखे

जाएंगे ;

(ख) परंतुक मA, ‘‘एक करोड |पए’’ शŠदM के -थान पर, ‘‘एक करोड पचास लाख |पए’’

शŠद रखे जाएंगे;

(ग) परंतुक के पbचात् (नiनLलsखत परंतुक अंतः-था!पत Jकया जाएगा, अथाRत् :-

‘‘परंतु यह और Jक कोई „यि*त, जो खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन कर का

संदाय करने का !वकप लेता है, Jकसी रा\य मA पूवRवतƒ !व[त वषR मA कारबार के दस K(तशत से

अन8धक मूय कX सेवा (अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) मA (नNदR%ट से Lभ;न) या पांच लाख

|पए, जो भी अ8धक हो, कX पू(तR कर सकेगा ।’’;

(2) उपधारा (2) के खंड (क) के -थान पर (नiनLलsखत खंड रखा जाएगा,

अथाRत् :-

‘‘(क) उपधारा (1) मA यथा उपबं8धत के Lसवाय, वह सेवा कX पू(तR मA नह लगा हुआ है;’’।

धारा

12 का

संशोधन।

6. मूलअ8ध(नयमकX धारा12 कX उपधारा(2) केखंड(क) मA, ‘‘उपधारा(1)’’ शŠद, को%ठकओर

अंक का लोप Jकया जाएगा।

धारा

13 का

संशोधन।

7. मूलअ8ध(नयमकX धारा13 कX उपधारा(2) मA, दोनM -थानM परआनेवाले‘‘उपधारा(2) के’’

शŠद, को%ठक और अंक का लोप Jकया जाएगा।

धारा

16 का

संशोधन।

8. मूलअ8ध(नयमकX धारा16 कX उपधारा(2) मA,-

(1) खंड (ख) मA, -प%टकरण के -थान पर (नiनLलsखत -प%टकरण रखा जाएगा, अथाRत्ः-

‘‘.पrट2करण-इस खंड के KयोजनM के Lलए यह समझा जाएगा Jक रिज-Oकृत „यि*त ने,

यथाि-थती, माल या सेवा को Kाtत Jकया है-

(i) जहां माल का पaरदान Jकसी पू(तRकार _वारा Jकसी KािtतकताR या Jकसी अ;य „यि*त

को ऐसे रिज-Oकृत „यि*त के (नदेश पर Jकया गया है, चाहे वह अLभकताR के |प मA या अ;यथा

माल के संचलन से पूवR या दौरान, माल के माLलकाना द-तावेजM के अंतरण के मा]यम से या अ;यथा

कायR कर रहा हो;

झारख5ड गजट (साधारण), बुधवार, 9 जनवर, 2019

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(ii) जहांसेवाकाउपबंधपू(तRकार_वाराJकसी„यि*तकोऐसे„यि*तके(नदेशपरऔर

उसके मzे Jकया जाता है।’’;

(2) खंड (ग) मA, ‘‘धारा 41’’ शŠद और अंक के -थान पर, ‘‘धारा 41 या धारा 43क’’ शŠद, अंक

और अUर रखे जाएंगे।

धारा

17 का

संशोधन।

9. मूलअ8ध(नयमकX धारा17 मA,--

(1) उपधारा (3) मA, (नiनLलsखत -प%टकरण अंतः-था!पत Jकया जाएगा, अथाRत् :-

.पrट2करण- इस उपधारा के KयोजनM के Lलए ‘‘छूट-Kाtत पू(तR का मूय’’ पद मA अनुसूची 3 के पैरा

5 मA !व(नNदR%ट के Lसवाय उस अनुसूची मA !व(नNदR%ट कायRकलापM या सं„यवहारM का मूय

सिiमLलत नहं होगा।’’;

(2) उपधारा (5) के खंड (क) और खंड (ख) के -थान पर, (नiनLलsखत खंड रखे जाएंगे, अथाRत् :-

‘‘(क) तेरह से अन8धक (चालक सNहत) बैठने कX Uमता रखने वाले „यि*तयM के पaरवहन

के Lलए मोटरयान, Lसवाय तब जब उनका उपयोग (नiनLलsखत कराधेय पू(तR करने के Lलए Jकया

जाता है, अथाRत् :-

(अ) ऐसे मोटरयान कX और पू(तR; या

(आ) याmZयM का पaरवहन; या

(इ) ऐसे मोटरयान को चलाने के Lलए KLशUण Kदान करना; (कक) जलयान और वायुयान,

Lसवाय तब जब उनका उपयोग-

(i) (नiनLलsखत कराधेय पू(तR करने के Lलए Jकया जाता है, अथाRत् :-

(अ) ऐसे जलयान और वायुयान कX और पू(तR; या

(आ) याmZयM का पaरवहन; या

(इ) ऐसे जलयान चलाने के Lलए KLशUण Kदान करना या

(ई) ऐसे वायुयान चलाने के Lलए KLशUण Kदान करना;

(ii) माल के पaरवहन के Lलए;

(कख) साधारण बीमा, मोटरयानM कX स!वRLसंग, मरiमत और अनुरUण कX सेवाएं, जहां उनका संबंध खंड

(क) या खंड (कक) मA (नNदR%ट मोटरयान, जलयान या वायुयान से है :

परंतु ऐसी सेवा के Lलए इनपुट कर K[यय उपलŠध होगा--

झारख5ड गजट (साधारण), बुधवार, 9 जनवर, 2019

30

(i) जहांखंड(क) याखंड(कक) मA (नNदR%टमोटरयान, जलयानयावायुयानकाउपयोग

उसमA !व(नNदR%ट KयोजनM के Lलए Jकया जाता है;

(ii) जहां Jकसी कराधेय „यि*त _वारा Kाtत Jकया जाता है, जो-

(i) ऐसे मोटरयान, जलयान या वायुयान के !व(नमाRण मA लगा हुआ है; या

(ii) उसके _वारा बीमाकृत ऐसे मोटरयान, जलयान या वायुयान के संबंध मA साधारण बीमा

सेवाओं कX पू(तR मA लगा हुआ है;

(ख) माल या सेवा या दोनM कX (नiनLलsखत पू(तR-

(i) खा_य और सुपेय, आउटडोर कैटaरंग, स—दयR उपचार, -वा-˜य सेवाएं, का-मेNटक और

tलाि-टक शयJWया, खंड (क) या खंड (कक) मA (नNदR%ट मोटरयान, जलयान या वायुयान Lसवाय

तब जब उनका उपयोग उनमA !व(नNदR%ट KयोजनM के Lलए Jकया जाता है, जीवन बीमा और

-वा-˜य बीमा :

परंतु ऐसे माल एवं सेवा या दोनM के संबंध मA इनपुट कर K[यय उपलŠध होगा जब ऐसे

माल या सेवा या दोनM कX आवक पू(तR का उपयोग Jकसी रिज-Oकृत „यि*त _वारा उसी KवगR के

माल या सेवा या दोनM कX जावक कराधेय पू(तR के Lलए या कराधेय सLमk या Lम8kत पू(तR के एक

त[व के |प मA Jकया जाता है;

(ii) Jकसी *लब, -वा-˜य और Jफटनेस कA p कX सद-यता; और

(iii) छु1ी या गृह याZा aरयायत, जैसे छुNटटयM पर कमRचाaरयM को !व-ताaरत याZा फायदे :

परंतु ऐसे माल या सेवा या दोनM के संबंध मA इनपुट कर K[यय उपलŠध होगा, जहां Jकसी

(नयो*ता के Lलए अपने कमRचाaरयM को त[समय Kवृत Jकसी !व8ध के अधीन उपबंध करना

बा]यकर हो ।’’ ।

धारा

20 का

संशोधन।

10. मूलअ8ध(नयमकX धारा20 मA, -प%टकरणमA, खंड(ग) मA, ‘‘K!वि%ट84 केअधीन’’ शŠदM औरअंक

के -थान पर, ‘‘K!वि%ट 84 और K!वि%ट 92क के अधीन’’ शŠद, अंक और अUर रखे जाएंगे।

धारा

22 का

संशोधन।

11. मूलअ8ध(नयमकX धारा22 मA,--

(1) उपधारा (1) मA, परंतुक के पbचात्, (नiनLलsखत परंतुक अंतः-था!पत Jकया जाएगा, अथाRत् :..

“परंतुक यह और Jक सरकार !वशेष KवगR के Jकसी रा\य के अनुरोध पर तथा पaरष_ कX LसफाaरशM

पर पहले परंतुक मA (नNदR%ट समय आवतR को दस लाख |पए से ऐसी रकम तक बढ़ा सकेगीं, जो बीस लाख

|पए से अ8धक नहं होगी और ऐसी शतq और सीमाओं के अधीन रहते हुए, जो इस Kकार अ8धसू8चत कX

जाए ;”;

झारख5ड गजट (साधारण), बुधवार, 9 जनवर, 2019

31

(2) -प%टकरणमA, खंड(iii) मA, ‘‘जiमू-कbमीररा\य’’ शŠदM के

पbचात्‘‘औरअ|णाचलKदेश, असम,

Nहमाचल Kदेश, मेघालय, Lसि*कम, और उ[तराखंड रा\य’’ शŠद अंतः-था!पत Jकए जाएंगे।’’।

धारा24 का

संशोधन।

12. मूलअ8ध(नयमकX धारा24 केखंड(ग) मA ‘‘वाsण\यKचालक’’ शŠदM केपbचात्‘‘िजससेधारा52 के

अधीन कर का संŽहण करने कX अपेUा है’’ शŠद और अंक अंतः-था!पत Jकए जाएंगे।

धारा25 का

संशोधन।

13. मूलअ8ध(नयमकX धारा25 मA,--

(1) उपधारा (1) मA, पहले परंतुक के पbचात् और -प%टकरण से पहले (नiनLलsखत परंतुक

अंतः-था!पत Jकया जाएगा, अथाRत् :-

‘‘पर;तु यह और Jक Jकसी ऐसे „यि*त को, िजसके पास Jकसी !वशेष आ8थRक जोन मA

!वशेष आ8थRक जोन अ8ध(नयम, 2005 मA यथापaरभा!षत कोई यू(नट है या जो !वशेष आ8थRक जोन

!वकासकताR है, ऐसे Jकसी पृथक् रिज-Oकरण के Lलए आवेदन करना होगा, जो Jक उसी रा\य मA

!वशेष आ8थRक जोन के बाहर अवि-थत उसके कारबार के -थान से सुLभ;न है ।’’;

(2) उपधारा (2) मA, परंतुक के -थान पर (नiनLलsखत परंतुक रखा जाएगा, अथाRत् :-

‘‘पर;तु ऐसे Jकसी „यि*त को, िजसके पास Jकसी रा\य मA कारबार के बहु -थान ह‡, वहां

!वNहत कX जाने वाल शतq के अधीन रहते हुए, कारबार के ऐसे K[येक -थान के Lलए पृथक

रिज-Oकरण मंजूर Jकया जा सकेगा ।’’।

धारा29 का

संशोधन।

14. मूलअ8ध(नयमकX धारा29 मA,--

(1) पाbवR शीषR मA, ‘‘रzीकरण’’ शŠद के पbचात् ‘‘या (नलंबन’’ शŠद अंतः-था!पत Jकए जाएंगे;

(2) उपधारा (1) मA, खंड (ग) के पbचात् (नiनLलsखत परंतुक अंतः-था!पत Jकया जाएगा, अथाRत्ः-

‘‘पर;तु रिज-Oकृत „यि*त _वारा रिज-Oकृत के रzीकरण के संबंध मA फाइल कX गई

कायRवाNहयM के लंmबत रहने के दौरान, रिज-Oकरण को ऐसी अव8ध के Lलए और र(त मA, जो

!वNहत कX जाए, (नलंmबत Jकया जा सकेगा।’’;

(3) उपधारा (2) मA, परंतुक के पbचात्, (नiनLलsखत परंतुक अंतः-था!पत Jकया जाएगा, अथाRत् :-

‘‘परंतुक यह और Jक रिज-Oकरण के रzीकरण से संबं8धत कायRवाNहयM के लंmबत रहने के दौरान, समु8चत

अ8धकार _वारा रिज-Oकरण को ऐसी अव8ध के Lलए और ऐसी र(त मA, जो !वNहत कX जाए, (नलंmबत

Jकया जा सकेगा’’।

झारख5ड गजट (साधारण), बुधवार, 9 जनवर, 2019

32

धारा

34

का

संशोधन।

15. मूलअ8ध(नयमकX धारा34 मA, --

(1) उपधारा (1) मA, --

(क) ‘‘कोई कर बीजक जार Jकया गया है’’ शŠदM के -थान पर ‘‘ एक या अ8धक कर बीजक जार Jकए गए

ह‡’’ शŠद रखे जाऐंगे;

(ख) ‘‘जमा पZ जार’’ शŠदM के -थान पर ‘‘ Jकसी !व[तीय वषR मA कX गई पू(तRयM के Lलए एक या अ8धक

जमा पZ जार’’ शŠद रखे जाऐंगे;

(2) उपधारा (3) मA, --

(क) ‘‘कोई कर बीजक जार Jकया गया है’’ शŠदM के -थान पर ‘‘एक या अ8धक कर बीजक जार Jकए गए

ह‡’’ शŠद रखे जाऐंगे;

(ख) ‘‘नामA नोट’’ शŠदM के -थान पर ‘‘Jकसी !व[तीय वषR मA कX गई पू(तRयM के Lलए एक या अ8धक नामे

नोट जार’’ शŠद रखे जाऐंगे।

धारा

35

का

संशोधन।

16. मूलअ8ध(नयमकX धारा35 कX उपधारा(5) मA (नiनLलsखतपरंतुकअंतः-था!पतJकयाजाएगा,

अथाRत्ः-

‘‘परंतु इस उपधारा मA अंत!वR%ट कोई बात, के;pय सरकार या Jकसी रा\य सरकार के Jकसी !वभाग

या Jकसी ऐसे -थानीय Kा8धकार को लागू नहं होगी, िजसकX लेखाबNहयां, भारत के (नयंZक-महालेखापरUक

या त[समय Kवृत Jकसी !व8ध के अधीन Jकसी -थानीय Kा8धकार के लेखाओं कX संपरUा के Lलए (नयु*त

Jकसी लेखापरUक _वारा संपरUा Jकए जाने के अधीन है।’’

धारा39 का

संशोधन।

17. मूलअ8ध(नयमकX धारा39 मA, --

(1) उपधारा (1) मA, -

(क) ‘‘ऐसे Kा|प और र(त मA, जो !वNहत कX जाए’’ शŠदM के -थान पर ‘‘ऐसे Kा|प और र(त मA

तथा ऐसे समय के भीतर, जो !वNहत Jकया जाए’’ शŠद रखे जाएंगे;

(ख) ‘‘ऐसे कल‡डर मास या उसके Jकसी भाग के उ[तरवतƒ मास के बीसवA Nदन को या उससे पूवR’’

शŠदM का लोप Jकया जाएगा;

(ग) (नiनLलsखत परंतुक अंतः-था!पत Jकया जाएगा, अथाRत्ः-

‘‘परंतु सरकार पaरष_ कX LसफाaरशM पर रिज-Oकृत „यि*तयM के क(तपय ऐसे वगq को अ8धसू8चत

कर सकेगी, जो ऐसी शतq और सुरUोपायM के, जो उसमA !व(नNदR%ट Jकए जाएं, अधीन रहते हुए,

K[येक (तमाह या उसके भाग के Lलए !ववरणी K-तुत करAगे।’’;

झारख5ड गजट (साधारण), बुधवार, 9 जनवर, 2019

33

(2) उपधारा(7) मA, (नiनLलsखतपरंतुकअंतः-था!पतJकयाजाएगा,

अथाRत्ः-

‘‘परंतु सरकार पaरष_ कX LसफाaरशM पर, रिज-Oकृत „यि*तयM के क(तपय ऐसे वगš को अ8धसू8चत

कर सकेगी, जो ऐसी शतq और सुरUोपायM के, जो उसमA !व(नNदR%ट Jकए जाएं, अधीन रहते हुए, ऐसी

!ववरणी के अनुसार, ऐसी !ववरणी को K-तुत करने के Lलए उससे अपे}Uत अं(तम तारख को या उससे पूवR

सरकार को, शो]य कर या उसके Jकसी भाग का संदाय करAगे।’’;

(3) उपधारा (9) मA, --

(i) ‘‘उस मास या (तमाह िजसके दौरान ऐसा लोप या अशुh !वLशि%टयां आई ह‡’’ शŠदM के -थान

पर, ‘‘ऐसे Kा|प और र(त मA, जो !वNहत कX जाए’’ शŠद रखे जाऐंगे;

(ii) परंतुक मA ‘‘!व[तीय वषR कX समािtत’’ शŠदM के -थान पर, ऐसे !व[तीय वषR, िजससे ऐसे Šयौरे

संबं8धत ह‡, समािtत’’ शŠद रखे जाएंगे।\

धारा43 का

समावेशन।

18. मूलअ8ध(नयमकX धारा43 केपbचात्(नiनLलsखतधाराअंत-था!पतकX जाएगी, अथाRत्ः-

!ववरणी

K-तुत करने

और

इनपुट

कर

K[यय का

फायदा

लेने

के

Lलए KJWया।

‘‘43अ(1) धारा16 कX उपधारा(2), धारा37 याधारा38 मA Jकसीबातकेहोतेहुएभी, K[येक

रिज-Oकृत „यि*त, धारा 39 कX उपधारा (1) के अधीन K-तुत !ववरsणयM मA, पू(तRकारM _वारा कX गई

पू(तRयM के ŠयौरM का स[यापन, !व8धमा;यकरण, उसमA उपांतरण करेगा या उ;हA हटाएगा।

(2) धारा 41, धारा 42 या धारा 43 मA Jकसी बात के होते हुए भी, KािtतकताR _वारा इनपुट कर

K[यय का फायदा लेने कX KJWया और उसका स[यापन उस Kकार Jकया जाएगा, जो !वNहत Jकया जाए।

(3) KािtतकताR _वारा इनपुट कर K[यय का फायदा लेने के KयोजनM के Lलए, सामा;य पोटRल पर

पू(तRकार _वारा जावक पू(तRयM के Šयौरे K-तुत करने कX KJWया वह होगी, जो !वNहत कX जाए।

(4) उपधारा (3) के अधीन जावक पू(तRयM के संबंध मA इनपुट कर K[यय का फायदा लेने कX KJWया

वह होगी, जो !वNहत कX जाए और ऐसी KJWया मA इनपुट कर K[यय कX ऐसी अ8धकतम रकम सिiमLलत हो

सकेगी, िजसका इस Kकार फायदा Lलया जा सकता है, जो उ*त उपधारा के अधीन पू(तRकारM _वारा K-तुत

ŠयौरM के आधार पर उपलŠध इनपुट कर K[यय के बीस K(तशत से अ8धक नहं होगी।

(5) ऐसी जावक पू(तRयां मA, िजसके Lलए पू(तRकार _वारा उपधारा (3) के अधीन ŠयौरM को K-तुत

Jकया गया है, !व(नNदR%ट कर कX रकम को, अ8ध(नयम के उपबंधM के अधीन उसके _वारा संदेय कर के |प

मA माना जाएगा।

झारख5ड गजट (साधारण), बुधवार, 9 जनवर, 2019

34

(6) Jकसीपू(तR कापू(तRकारऔरKािtतकताR, संयु*ततःऔरपृथकतः, जावकपू(तRयM के

संबंधमA

Lलए गए, यथाि-थ(त इनपुट कर K[यय का संदाय या कर का संदाय करने के Lलए दायी हMगे, िजनके Šयौरे

उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन K-तुत Jकए गए ह‡, Jक;तु !ववरणी अभी K-तुत नहं कX गई है।

(7) उपधारा (6) के KयोजनM के Lलए, वसूल ऐसी र(त मA कX जाएगी, जो !वNहत कX जाए और ऐसी

KJWया मA गलती से Kाtत कX गई एक हजार |पए से अना8धक कर या इनपुट कर K[यय कX रकम कX

वसूल न करने के Lलए उपबंध हो सकेगा।

(8) ऐसी जावक पू(तRयM, िजनके Šयौरे उपधारा (3) के अधीन Jकसी ऐसे रिज-Oकृत „यि*त _वारा

(नiनLलsखत अव8ध मA K-तुत Jकए जा सकते ह‡, के संबंध मA KJWया, सुरUोपाय और कर कX रकम कX

अवसीमा, --

(क) रिज-Oकरण Kाtत करने के छह मास के भीतर;

(ख) िजसने कर के संदाय मA „य(तWम Jकया है और जहां ऐसा „य(तWम, „य(तWम कX रकम के

संदाय कX अं(तम तारख से दो मास से अ8धक कX अव8ध के Lलए जार रहता है, वह होगी, जो !वNहत कX

जाए।

धारा

48

का

संशोधन।

19. मूलअ8ध(नयमकX धारा48 कX उपधारा(2) मA, ‘‘K-तुतकरनेकेLलए’’ शŠदM केपbचात्‘‘औरऐसे

अ;य कृ[य करने के Lलए’’ शŠद अंतः-था!पत Jकए जाएंगे।

धारा

49

का

संशोधन।

20. मूलअ8ध(नयमकX धारा49 मA, --

(1) उपधारा (2) मA, ‘‘धारा 41’’ शŠद और अंकM के -थान पर, ‘‘धारा 41 या धारा 43अ’’ शŠद, अंक और

अUर रखे जाएंगे;

(2) उपधारा (5) मA, --

(क) खंड (ग) मA, (नiनLलsखत परंतुक अंतः-था!पत Jकया जाएगा, अथाRतः-

‘‘परंतु रा\य कर के मुzे इनपुट कर K[यय का उपयोग एकXकृत कर के संदाय के Lलए केवल वहां

Jकया जाएगा, जहां के;pय कर के मुzे इनपुट कर K[यय का अ(तशेष एकXकृत कर के संदाय के Lलए

उपलŠध नहं है;’’

(ख) खंड (घ) मA, (नiनLलsखत परंतुक अंतः-था!पत Jकया जाएगा,

अथाRतः-

‘‘परंतु संघ रा\यUेZ कर के मुzे इनपुट कर K[यय का उपयोग एकXकृत कर के संदाय के Lलए

केवल वहां Jकया जाएगा, जहां के;pय कर के मुzे कर K[यय का अ(तशेष एकXकृत कर के संदाय के Lलए

उपलŠध नहं है;’’।

झारख5ड गजट (साधारण), बुधवार, 9 जनवर, 2019

35

नई

धारा

49अ

और

49ब

का

अंतः-थापन।

21. मूलअ8ध(नयमकX धारा49 केपbचात्(नiनLलsखतधाराएंअंतः-था!पतकX जाएंगी, अथाRत्:..

क(तपय शतq

के

अधीन रहने

हुए

इनपुट कर

K[यय

का उपयोग।

“49अधारा49 मA Jकसीबातके

होतेहुएभी, रा\यकरइनपुटकरK[ययकाउपयोग, यथाि-थ(त,

एकXकृत कर या रा\य कर के संदाय के मzे, केवल तब Jकया जाएगा, जब एकXकृत कर के मzे उपलŠध

इनपुट कर K[यय का पहले ह ऐसे संदाय के K(त पूणRतया उपयोग कर Lलया गया है।

इनपुट

कर

K[यय

का उपयोग

का

आदेश।

49बइसअ]यायमA Jकसीबातकेहोतेहुएभीऔरधारा49 कX उपधारा(5) केखंड(ड.) औरखंड(च)

के उपबंधM के अधीन रहते हुए, सरकार पaरष_ कX LसफाaरशM से, यथाि-थ(त, एकXकृत कर, के;pय कर,

रा\य कर, या संघ रा\यUेZ कर का, ऐसे कर के संदाय के मzे उपयोग Jकए जाने के आदेश और र(त को

!वNहत कर सकेगी ।“।

धारा52 का

संशोधन।

22. मूलअ8ध(नयमकX धारा52 कX उपधारा(9) मA, ‘‘धारा37’’ शŠदऔरअंकM के-थनपर, ‘‘धारा37

या 39” शŠद, अंक और अUर रखे जाएंगे।

धारा54 का

संशोधन।

23. मूलअ8ध(नयमकX धारा54 मA,--

(1) उपधारा (8) के खंड (क) मA “शू;य रेटेड पू(तRयM” शŠदM, दोनM -थानM पर जहां वे आते है, के

-थान पर, Wमशः “(नयाRत” और “(नयाRतM” शŠद रखे जाएंगे।

(2) -प%टकरण के खंड (2) मA,--

(क) उपखंड (ग) कX मद (प) मA, “!वदेशी मुpा मA” शŠदM के पbचात् “या भारतीय |पए मA, जहां कहं भारतीय

aरजवR ब‡क _वारा अनुम(त द जाए,”, शŠद अंतः-थापीत Jकए जाएंगे;

(ख) उपखंड (ड.) के -थान पर, (नiनLलsखत उपखंड रखा जाएगा, अथाRतः--

‘‘(ड.) उपधारा (3) के पहले परंतुक के खंड (पप) के अधीन उपयोग न Jकए गए

इनपुट कर K[यय के K(तदाय कX दशा मA, उस अव8ध के Lलए, िजसमA ऐसे K(तदाय के Lलए दावा उ[प;न

होता है, धारा 39 के अधीन !ववरणी K-तुत करने कX अं(तम तारख;’’।

झारख5ड गजट (साधारण), बुधवार, 9 जनवर, 2019

36

धारा79 का

संशोधन।

24. मूलअ8ध(नयमकX धारा79 मA उपधारा(4) के

पbचात्(नiनLलsखत-प%टकरणअंतः-था!पतJकया

जाएगा, अथात्Rः-

‘‘-प%टकरण - इस धारा के KयोजनM के Lलए „यि*त शŠद मA, यथि-थ(त, धारा 25 कX उपधारा (4)

या उपधारा (5) मA यथा(नNदR%ट ‘‘!वLश%ट „यि*त’’ सिiमLलत हMगA।’’।

धारा

107

का

संशोधन।

25. मूलअ8ध(नयमकX धारा107 कX उपधारा(6) केखंड(ख) मA, ‘‘बराबरराLशका’’ शŠदM केपbचात्, ’’,

अ8धकतम पdचीस करोड |पए के अधीन रहते हुए,’’ शŠद अंतः-था!पत Jकए जाऐंगे।

धारा

112

का

संशोधन।

26. मूलअ8ध(नयमकX धारा112 कX उपधारा(8) के

खंड(ख) मA, “बराबरराLश” शŠदM के

पbचात,

“अ8धकतम पचास करोड़ Eपए के अधीन रहते हुए, शŠद अंतः-था!पत Jकए जाएंगे।

धारा

129

का

संशोधन।

27. मूलअ8ध(नयमकX धारा129 कX उपधारा(6) मA “सात Nदन” शŠदM के-थानपर“चौदहNदन” शŠद

रखे जाएंगे।

धारा

143

का

संशोधन।

28. मूलअ8ध(नयमकX धारा143 कX उपधारा(1) केखंड(ख) मA, परंतुककेपbचात्(नiनLलsखतपरंतुक

अंतः-था!पत Jकया जाएगा, अथाRत्ः-

“परंतु यह और Jक पयाRtत हेतुक दLशRत Jकए जाने पर, एक वषR और तीन वषR कX अव8ध को,

आयु*त _वारा Wमशः एक वषR और दो वषR से अन8धक कX अव8ध के Lलए आगे और बढ़ाया जा सकेगा।“।

अनुसूचीI का

संशोधन।

29. मूलअ8ध(नयमकX अनुसूचीI केपैरा4 मA, “कराधेय„यि*त” शŠदM के-थानपर“„यि*त” शŠदरखा

जाएगा।

अनुसूचीII का

संशोधन।

30. मूलअ8ध(नयमकX अनुसूचीII के

शीषRकमA, “JWयाकलाप” शŠदके

पbचात्“यासं„यवहार” शŠद

अंतः-था!पत Jकया जाएंगे और 1 जुलाई, 2017 से अंतः-था!पत Jकए गए समझे जाएंगे।

अनुसूचीIII का

संशोधन।

31. मूलअ8ध(नयमकX अनुसूचीIII मA,--

(1) पैरा 6 के पbचात्, (नiनLलsखत पैरा अंतः-था!पत Jकए जाएंगे, अथाRत्ः--

“ 7. भारत के बाहर Jकसी -थान से, भारत के बाहर Jकसी अ;य -थान पर माल कX, ऐसे माल

को भारत मA Kवेश Jकए mबना पू(तR।

8. (क) घरेलू उपभोग के Lलए अनुम(त Kदान Jकए जाने से पूवR Jकसी „यि*त को भांडागार मA

रखे गए माल कX पू(तR।

झारख5ड गजट (साधारण), बुधवार, 9 जनवर, 2019

37

(ख) Kे!ष(त _वारा Jकसी अ;य „यि*त को, माल का भारत से बाहर अवि-थत मूल प[तन से Kे!षत

Jकए जाने के पbचात् Jकंतु घरेलू उपभोग के Lलए अनुम(त Nदए जाने से पूवR माल के माLलकाना हक के

द-तावेज मA पृ%ठांकन _वारा माल कX पू(तR।“

(2) -प%टकरण को, -प%टकरण 1 के |प मA पुनःसंयांJकत Jकया जाएगा और इस Kकार

पुनःसंयांJकत -प%टकरण 1 के पbचात् (नiनLलsखत -प%टकरण अंतः-था!पत Jकया जाएगा, अथाRत्ः--

-प%टकरण- इस पैरा के KयोजनM के Lलए, “भांडागार मA रखे गए माल” पद का वह अथR होगा,

जो सीमाशुक अ8ध(नयम, 1962 मA उसका है।“।

1962

का

52

झारख5ड गजट (साधारण), बुधवार, 9 जनवर, 2019

38

उदेNय एवं हेतु

के;p सरकार _वारा के;pय माल और सेवा कर अ8ध(नयम, 2017 मA Jकए गए

संशोधनM को रा\य मA JWयाि;वत करने हेतु झारख5ड माल और सेवा कर अ8ध(नयम, 2017

कX धारा- 2, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 20, 22, 24, 25, 29, 34, 35, 39, 48, 49,

52, 54, 79, 107, 112, 129, 143, Schedule-I, II एवं III मA संशोधन तथा धारा 43A,

49A एवं 49B के अ;तः-थापन कX आवbयकता है ताJक उ*त अ8ध(नयम के त[संबंधी

धाराओं मA अनुभूत „यवहाaरक कNठनाईयM एवं Kशास(नक उदेbयM कX पू(तR हो सके।

एतदथR झारख5ड माल और सेवा कर (संशोधन) !वधेयक, 2018 के मा]यम से

झारख5ड माल और सेवा कर अ8ध(नयम, 2017 मA संशोधन को अ8ध(नयLमत करना ह इस

!वधेयक का अभी%ट है।

(रघुवर दास)

भार साधक सद-य

झारख5ड गजट (साधारण), बुधवार, 9 जनवर, 2019

39

=वeतीय संलेख

के;p सरकार _वारा के;pय माल और सेवा कर अ8ध(नयम, 2017 मA Jकए गए

संशोधनM को रा\य मA JWयाि;वत करने हेतु झारख5ड माल और सेवा कर अ8ध(नयम, 2017

कX धारा- 2, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 20, 22, 24, 25, 29, 34, 35, 39, 48, 49,

52, 54, 79, 107, 112, 129, 143, Schedule-I, II एवं III मA संशोधन तथा धारा 43A,

49A एवं 49B के अ;तः-थापन कX आवbयकता है। उ*त संशोधनM से रा\य के आंतaरक

संसाधन पर सकारा[मक Kभाव पड़ेगा। साथ ह, क(तपय संशोधनM से रा\य के „यवसा(ययM

को सहूLलयत होगी।

K-ता!वत झारख5ड माल और सेवा कर (संशोधन) !वधेयक, 2018 पर योजना-सह-!व[त

!वभाग कX सहम(त Kाtत है।

(रघुवर दास)

भार साधक सद-य

महे7G साद,

स8चव

झारख5ड !वधान-सभा,राँची।

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अधीUक, झारख5ड राजकXय मुpणालय, राँची _वारा KकाLशत एवं मुNpत,

झारख5ड गजट (साधारण) 1 -- 50 ।