झारखड गजट
असाधारण अंक
झारखड सरकार वारा काशत
8 पौष, 1940 (श०)
सं# या– 70 राँची, सोमवार, 28 जनवर., 2019 (ई०)
वध (वधान) वभाग
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अ1धसूचना
3 4दस6बर, 2018
संया-एल०जी०-25/2017-180/लेज०-- झारखंड 8वधान मंडल का :न6नल;खत अ1ध:नयम
िजस पर माननीय रा=>प:त 4दनांक 31 मई, 2018 को अनुम:त दे चुकA है, इसके वारा सवEसाधारण
कF सूचना के लए काशत Hकया जाता है ।
कोट! फ#स (झारख'ड संशोधन) अध+नयम, 2017
(झारखंड अध+नयम, 24, 2018)
कोट!-फ#स अध+नयम, 1870 म/ संशोधन के 0लए अध+नयम ।
23तावनाः-
वतEमान मA कोटE फF अ1ध:नयम] 1870 के ावधानL के अMतगEत समNत शुOक Nटा6प के
माPयम से संQ4हत Hकये जाते हR। उन Nटा6पL को छपाने मA सरकार को भार. Vयय करना
पड़ता है। Nटा6प कF अनुपलXधता के कारण कभी-कभी जनता को असु8वधा होती है। य4द
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झारखडगजट(असाधारण) सोमवार, 28 जनवर., 2019
कोटE फF का भुगतान Nटा6प के अ:तYरZत ई-भुगतान वारा Hकया जाए तो जनता को
जाल. Nटा6प, Nटा6प कF अनुपलXधता आ4द समNयाओं से मुिZत मलेगी तथा सरकार को
भी Nटा6प छपाने का Vयय नह.ं करना होगा।
भारत गणरा^य के अडसवA वषE मA झारखड रा^य 8वधान मडल वारा :न6नल;खत _प से यह
अ1ध:नयमत होः-
1.
संbcdत नाम] सार एवं ारंभः-
(i)
यह अ1ध:नयम "कोटE फFस (झारखड संशोधन) अ1ध:नयम] 2017" कहा जा सकेगा।
(ii)
इसका सार स6पूणE झारखड मA होगा।
(iii)
यह उस :त1थ को वृत होगा जैसा Hक रा^य सरकार] राजकFय गजट मA अ1धसूचना
वारा :नयत करA।
2.
मूल अ1ध:नयम कF धारा 25 :न6न _प से :तNथा8पत कF जाएगी।
25. सभी शुOक का संQहण Nटा6प या ई-भुगतान के वारा- "इस धारा के अMतगEत
व;णEत शुOक या इस अ1ध:नयम के अMतगEत व;णEत सभी शुOक का संQहण Nटा6प या
ई-भुगतान वारा Hकया जा सकेगा।"
झारखंड रा^यपाल के आदेश से,
संजय 2साद,
धान स1चव-सह-8व1ध परामशi
8व1ध 8वभाग, झारखंड, राँची।
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झारखडगजट(असाधारण) सोमवार, 28 जनवर., 2019
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वध (वधान) वभाग
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अ1धसूचना
3 4दस6बर, 2018
संया-एल०जी०-25/2017-181/लेज०-- झारखंड 8वधान मंडल वारा यथा पाYरत और माननीय रा=>प:त
वारा 4दनांक 31 मई, 2018 को अनुमत कोटE फFस (झारखड संशोधन) अ1ध:नयम, 2017 का :न6नांHकत
अंQेजी अनुवाद झारखंड रा^यपाल के ा1धकार से इसके वारा काशत Hकया जाता है िजसे भारतीय सं8वधान
के अनुkछेद 348 के खंड (3) के अधीन उZत अ1ध:नयम का अंQेजी भाषा मA ा1धकृत पाठ समझा जाएगा।
THE COURT FEES (JHARKHAND AMENDMENT) ACT, 2017
(JHARKHAND ACT, 24, 2018)
To Amend The Court Fees Act, 1870
Preface:-
Under the existing provision of Court Fee Act 1870, all fees chargeable under court fee
act 1870 are collected by stamps. To make the stamps available the government has to get it
printed incurring huge cost. Sometimes, the unavailability of a particular denomination of
stamp causes inconvenience to the people. If a system of e-payment of court fee is developed,
the people will get rid of the problem of unavailability of stamp and counterfeit stamps, black
marketing of stamps. The government will also gain by saving the cost of printing of stamps.
Be it enacted by the legislature of the State of Jharkhand in the Sixty Eight Year of the
Republic of India as follows:-
1.
Short title:-
(i)
This Act may be called, “The Court-Fees (Jharkhand Amendment) Act, 2017.
(ii)
It extends to the whole of the State of Jharkhand
(iii)
It shall come into force on such date as the State Government may by notification in the
Official Gazette appoint.
2.
The section 25 of the Principal Act is substituted in the following manner:-
“25, Collection of fees by stamps or by e-payment:-
All fees referred to in section-3 or chargeable under this Act shall be collected by
stamps or by e-payment.”
झारखंड रा^यपाल के आदेश से,
संजय 2साद,
धान स1चव-सह-8व1ध परामशi
8व1ध 8वभाग, झारखंड, राँची।
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झा
झारखड राजकF
रखड राजकFय मुmणालय
य मुmणालय, राँची वारा काशत एवं मु4mत
राँची वारा काशत एवं मु4mत,
झारखड गजट
झारखड गजट (असाधारण
असाधारण) 70 -- 50