झारखड गजट
असाधारण अंक
झारखड सरकार वारा काशत
6 फागुन, 1940 (श०)
सं$ या– 147 राँची, सोमवार, 25 फरवर/, 2019 (ई०)
वध वभाग
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अ2धसूचना
25 फरवर/, 2019
संया-एल० जी०-24/2018-248 /लेज०,-- झारखंड सरकार का 4न5नल7खत अ8यादेश, िजस
पर माननीया रा=यपाल >दनांक-22.02.2019 को अनुम4त दे चुक@ है, इसके वारा सवDसाधारण क@
सुचना के लए काशत Fकया जाता है |
झारखंड पद! एवं सेवाओं क$ %रि'तय! म* आर,ण (अनुसूचत जा4तय!, अनुसूचत
जनजा4तय! एवं पछडे वग6 के 7लए ) (संशोधन) अ;यादेश, 2019
(झारखंड अ;यादेश-01, 2019)
झारखड पदH एवं सेवाओं क@ JरिKतयH मL आरNण (अनुसू2चत जा4तयH, अनुसू2चत जनजा4तयH एवं
Oपछड़े वगR के लए) अ2ध4नयम, 2001 मL संशोधन करने हेतु अ8यादेश
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झारखडगजट(असाधारण) सोमवार, 25 फरवर/, 2019
=>तावना
चूँFक झारखड Oवधान सभा सT मL नह/ं है;
और चूँFक, झारखड रा=यपाल को समाधान हो गया है Fक ऐसी पJरिXथ4तयाँ Oवयमान हZ
िजनके कारण झारखड पदH एवं सेवाओं क@ JरिKतयH मL आरNण (अनुसू2चत जा4तयH, अनुसू2चत
जनजा4तयH एवं Oपछड़े वगR के लए) अ2ध4नयम, 2001 मL संशोधन आव[यक हो गया है;
इसलए अब भारत का संOवधान के अनु]छेद 213 के खड (1) के वारा द_त शिKतयH का
योग करते हुए झारखड रा=यपाल 4न5नल7खत अ8यादेश $याOपत करते हZ:-
1. संaNbत नाम, OवXतार और ार5भ।
(1) यह अ8यादेश ‘‘झारखड पदH एवं सेवाओं क@ JरिKतयH मL आरNण (अनुसू2चत जा4तयH,
अनुसू2चत जनजा4तयH एवं Oपछड़े वगR के लए) (संशोधन) अ8यादेश, 2019’’ कहलाएगा।
(2)
इसका OवXतार स5पूणD रा=य मं◌े होगा।
(3)
यह तुरंत वृ_त होगा।
2.
‘‘झारखड पदH एवं सेवाओं क@ JरिKतयH मL आरNण (अनुसू2चत जा4तयH, अनुसू2चत
जनजा4तयH एवं Oपछड़े वगR के लए) अ2ध4नयम, 2001 क@ धारा 1 (1) अब 4न5नवत् 4तXथाOपत होगी:-
1(1) यह अ2ध4नयम झारखड पदH एवं सेवाओं क@ JरिKतयH मL आरNण अ2ध4नयम,
2001 कहलायेगा।
3.
झारखड पदH एवं सेवाओं क@ JरिKतयH मL आरNण (अनुसू2चत जा4तयH, अनुसू2चत जनजा4तयH
एवं Oपछड़े वगR के लए) अ2ध4नयम, 2001 के मूल अ2ध4नयम क@ धारा 2(च) अब 4न5नवत्
4तXथाOपत क@ जायेगी:-
2(च) ‘‘आरNण’’ से अभेत है अनुसू2चत जा4त/अनुसू2चत जनजा4त/अ_यjत Oपछड़ा वगD
(अनुसूची 1)/Oपछड़ा वगD (अनुसूची 2) को छोड़कर अjय वगR के आ2थDक kप से कमजोर नागJरकH के
वगD के लए पदH एवं सेवाओं क@ JरिKतयH मL आरNण।
4.
झारखड पदH एवं सेवाओं क@ JरिKतयH मL आरNण (अनुसू2चत जा4तयH, अनुसू2चत जनजा4तयH
एवं Oपछड़े वगR के लए) अ2ध4नयम, 2001 के मूल अ2ध4नयम क@ धारा 2(झ) अब 4न5नवत्
4तXथाOपत क@ जायेगीः-
2(झ) ‘‘आ2थDक kप से कमजोर नागJरकH का वगD’’ से अभेत है; रा=य सरकार वारा
पाJरवाJरक आय एवं आ2थDक 4तकूलता के अjय संकेतकH के आधार पर समय-समय पर यथा
अ2धसू2चत अनुसू2चत जा4त/अनुसू2चत जनजा4त/अ_यjत Oपछड़ा वगD (अनुसूची 1)/Oपछड़ा वगD
(अनुसूची 2) को छोड़कर अjय वगR के आ2थDक kप से कमजोर नागJरकH का वगD।
5.
झारखड पदH एवं सेवाओं क@ JरिKतयH मL आरNण (अनुसू2चत जा4तयH, अनुसू2चत
जनजा4तयH, Oपछड़े वगR के लए) अ2ध4नयम, 2001 के मूल अ2ध4नयम क@ धारा 4(1) एवं 4(2) के
ावधान को OवलोOपत करते हुए उसे 4न5न kप से 4तXथाOपत Fकया जाएगाः-
4(1) Fकसी Xथापना मL सेवाओं और पदH क@ सभी 4नयुिKतयाँ, जो सीधी भतn के वारा भर/
जाने वाल/ हो, 4न5नल7खत kप से Oव4नयमत क@ जाएगी, यथा-
(क)
खुल/ गुणागुण (मेJरट) को>ट से
-
40 4तशत
(ख) आरaNत को>ट से
-
60 4तशत
झारखडगजट(असाधारण) सोमवार, 25 फरवर/, 2019
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4(2) आरaNत को>ट क@ 60 4तशत मL से आरaNत उ5मीदवारH क@ Oवभjन को>टयH क@
JरिKतयाँ 4न5न kपेण हHगी:-
(क)
अनुसू2चत जा4त
-
10 4तशत
(ख)
अनुसू2चत जनजा4त
-
26 4तशत
(ग)
अ_यjत Oपछड़ा वगD (अनुसूची 1)
-
08 4तशत
(घ)
Oपछड़ा वगD (अनुसूची 2)
-
06 4तशत
(ङ)
आ2थDक kप से कमजोर नागJरकH का वगD
(उपयुDKत कंrडका (क), (ख), (ग)
एवं (घ) मL अंFकत वगR को छोड़कर) -
10 4तशत
कुल- 60 4तशत
4(2)(क) सीधी भतn हेतु सभी 4नयुिKतयH मL झारखड रा=य के अनारaNत एवं आरaNत को>ट के
उ5मीदवारH के लए 4न5न कार से Nै4तज आरNण Oव4नयमत होगाः-
(i) >दtयांगजन अ2धकार अ2ध4नयम, 2016 (वषD 2016 का अ2ध4नयम सं$यांक-49) क@ धारा-
34(1) के तहत रा=य क@ सभी Xथापनाओं मL 4नयुिKत के मामले मL >दtयांग-जनH के लए रा=य
सरकार वारा समय समय पर यथा4नधाDJरत आरNण।
(ii) म>हलाओं के लए -
5 4तशत
परjतु, यह Fक रा=य सरकार झारखड राजपT मL अ2धसूचना जार/ कर िजलH मL अनुसू2चत
जा4त, अनुसू2चत जनजा4त और Oपछड़े वगR क@ जनसं$या के 4तशत के अनुसार Oवभjन िजलH के
लए Oवभjन 4तशत 4नयत कर सकेगी;
परjतु, यह और Fक ोjन4त के मामले मL केवल अनुसू2चत जा4त, अनुसू2चत जनजा4त के
लए इस धारा के अधीन यथा उपबं2धत अनुपात मL आरNण Fकया जाएगा।
झारखंड रा=यपाल के आदेश से,
संजय =साद,
धान स2चव-सह-Oव2ध परामशn
Oव2ध Oवभाग, झारखंड, रांची |
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झा
झारखड राजक@य मुvणालय
रखड राजक@य मुvणालय, राँची वारा काशत एवं मु>vत
राँची वारा काशत एवं मु>vत,
झारखड गजट
झारखड गजट (असाधारण
असाधारण) 147 -- 50