झारखड गजट

असाधारण अंक

झारखड सरकार वारा काशत

13 चै, 1941 (श०)

सं" या– 307 राँची, बुधवार, 3 अैल, 2019 (ई०)

कामक, शास नक सुधार तथा राजभाषा वभाग

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अ/धसूचना

29 माच3, 2019

संया-15/सा०अव०-03-01/2019 का॰ – 2683-- झारखड रा4य म5 लोक सभा आम चुनाव,

2019 के मतदान क; <त/थ को संबं/धत लोक सभा <नवा3चन >े म5 लोक <त<न/ध?व अ/ध<नयम,

1951 क; धारा-135(ख) के <नAनांBकत ावधानC का अनुपालन Bकया जाना हैः-

"1.

Bकसी कारबार, Iयवसाय, औयो/गक उपLम या Bकसी अMय Nथापन म5 <नयोिजत ?येक

IयिPत को, जो लोक सभा या Bकसी रा4य के Qवधान सभा के लए <नवा3चन म5 मतदान करने

का हकदार है, मतदान के Sदन अवकाश मंजूर Bकया जाएगा।

2.

उपधारा (1) के अनुसार अवकाश मंजूर Bकये जाने के कारण Bकसी ऐसे IयिPत क; मजदूरV से

कोई कटौती या उसम5 कोई कमी नहVं क; जाएगी, और यSद ऐसा IयिPत इस आधार पर

<नयोिजत Bकया जाता है Bक उसे सामाMयतया Bकसी ऐसे Sदन के लए मजदूरV ाYत नहVं

होगी तो इस बात के होते हुए भी, उसे ऐसे Sदन के लए वह मजदूरV संद?त क; जायेगी, जो

उस Sदन उसे अवकाश मंजूर ना Bकये जाने क; दशा म5 दV गयी होती।

3.

यSद कोई <नयोजक उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंधो का उZलंघन करेगा, तो ऐसा

<नयोजक जुमा3ने से, जो पाँच सौ \पये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

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झारखडगजट(असाधारण) बुधवार, 3 अैल, 2019

4.

यह धारा Bकसी ऐसे <नवा3चक को लागू नहVं होगी िजसक; अनुपिNथ<त से उस <नयोजन के

संबंध म5 िजसम5 वह लगा हुआ है, कोई खतरा या सारवान् हा<न हो सकती है।"

सभी सAबिMधत ा/धकारC को <नदेश Sदया जाता है Bक लोक <त<न/ध?व अ/ध<नयम,

1951 क; धारा 135(ख) के ावधानC का अ>रशः अनुपालन सु<नि^चत Bकया जाय।

झारखड रा4यपाल के आदेश से,

सुनीत कुमार,

सरकार के अवर स/चव।

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झारखड राजक;य मु_णालय

झारखड राजक;य मु_णालय, राँची वारा काशत एवं मुS_त

राँची वारा काशत एवं मुS_त,

झारखड गजट

झारखड गजट (असाधारण

असाधारण)

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