झारखड गजट
असाधारण अंक
झारखड सरकार वारा काशत
24 वैशाख, 1941 (श०)
सं या– 387 राँची, मंगलवार, 14 मई, 2019 (ई०)
म, नयोजन एवं शण वभाग
--------
अ.धसूचना
10 जुलाई, 20118
एस०ओ०-52—
संया:- 2/मा०का०-बाल म,(नयम-संशो०)-01/2018 ० न०-1354,-- 2बहार बाल 5मक
(6तषेध एवं :व6नयमन) 6नयमावल;, 1995 का संशोधन करने के लए बाल और कुमार 5म (6तषेध
और :व6नयमन) अ.ध6नयम, 1986(1986 का 61) क@ धारा-18 क@ उपधारा(1) क@ अपेCानुसार,
क6तपय ाDप 6नयम पर 5म, 6नयोजन एवं शCण :वभाग, झारखड सरकार उन सभी FयिHतयI
से िजनके उससे भा:वत होने क@ संभावना है, अ.धसूचना क@ तार;ख से तीस JदनI क@ अव.ध के
भीतर आCेप और सुझाव आमं2Mत करती है :-
1.(1) इन 6नयमI का संQCRत नाम बाल 5म
)
6तषेध और :व6नयमन
(
सशोधन
6नयमावल;,
2018
है।
(2) ये शासक@य राजपM मT काशन क@ तार;ख से वृत हIगे।
2. 2बहार बाल 5मक (6तषेध एवं :व6नयंन) 6नयमावल;, 1995 िजसे इसमT इसके पVचात मूल
6नयम कहा गया है के 6नयम (1)के उप6नयम(1) मT “ 2बहार बाल 5मक (6तषेध एवं
:व6नयमन) 6नयमावल;,
1995 ” शYदI को “ झारखड बाल एवं कुमार 5मक
)
6तषेध एवं
:व6नयमन
(
6नयमावल;
,2018 “ शYदI से 6तZथा:पत \कया जायेगा।
3. मूल 6नयमI के 6नयम 2 मT.....
2
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(i) खड (क) और खड (ख) के Zथान पर 6न]नल^खत खड 6तZथा:पत \कये जाएंगे,
अथा_त :-
(क) “अ.ध6नयम” से बाल और कुमार 5म
)
6तषेध और :व6नयमन
(
अ.ध6नयम
,1986
)
1986
का
61
(
अभेत है;
(ख)
“सम6त” से अ.ध6नयम क@ धारा-5 क@ उपधारा(1) के अधीन गJठत तकनीक@
सलाहकार सम6त अभेत है;
(ii) खड (घ) के पVचात 6न]नल^खत खड अंत: Zथा:पत \कए जाएंगे, अथा_त :-
(घक) “ 6न.ध” से अ.ध6नयम क@ धारा-14 (ख) क@ उपधारा(1) के अधीनगJठत “ बाल
और कुमार पुनवा_स 6न.ध” अभेत है;
(घख) “ 6नर;Cक” से धारा-17 के अधीन राcय सरकार वारा 6नयुHत 6नर;Cक
अभेत है;
(घग) “ नगरपालका” से स:वधान के अनुdछेद 243 थ के अधीन गJठत Zव: सरकार
क@ कोई संZथा अभेत है;
(iii) खड (ड़) के पVचात 6न]नल^खत खड अंत:Zथा:पत \कया जाएगा, अथा_त :-
(ड़क) “ पंचायत” से सं:वधान के अनुdछेद 243 ख के अधीन गJठत पंचायत अभेत है;;
(iv) खड (छ) के पVचात 6न]नल^खत खड अंत-Zथा:पत \कया जाएगा, अथा_त :-
(ज) इन 6नयमI मT युHत शYद और पद, जो उनमT पgरभा:षत नह;ं है \कhतु अ.ध6नयम
मT पgरभा:षत है, का वह; अथ_ होगा, जो उनका अ.ध6नयम मT है ।
4. मूल 6नयमI के 6नयम 2 के पVचात 6न]नल^खत 6नयम अंत: Zथा:पत \कया जाएगा, अथा_त :-
‘’2क. अ.ध6नयम के उjलंघन मT बाल और कुमार के 6नयोजन के 6तषेध के संबंध मT
जागDकता- राcय सरकार यह सु6निVचत करने के लए \क अ.ध6नयम के उपबंधI के उjलंघन मT
बालकI और \कशोरI को 6नयोिजत न \कया जाए या उhहT \कसी Fयवसाय या \kया मT काय_ करने
के लए अनुlात न \कया जाए समु.चत उपायI के माmयम से, -
(क) लोक और पारंपgरक माmयम तथा जनस]पक_ के माmयम का उपयोग करके लोक जागDकता
अभयानI का बंध करेगी, िजसके अंतग_त दूरदश_न, रेnडयो, इंटरनेट और :ंट मीnडया है
ता\क साधारण पिYलक, िजसके अंतग_त बालकI और कुमारI, िजhहT अ.धनयम के उपबंधI के
उjलंघन मT 6नयोिजत \कया गया हो, के 6नयोHता है, को अ.ध6नयम के उपबंधI के :वषय मT
जागDक \कया जाए िजससे \क 6नयोHताओं या अhय FयिHतयI को बालकI और कुमारI को
अ.ध6नयम के उपबंधI के उjलंघन मT \कसी Fयवसाय \kया मT 6नयोिजत करने से
हतोpसाJहत \कया जा सके;
(ख) उपkमI या अ.ध6नयम के उपबंधI के उjलंघन मT बालकI या कुमारI के 6नयोजन \क घटनाओं
क@, राcय सरकारवारा :व6नJद_qट ा.धकाgरयI को gरपोट_ करने के लए संचार के आसानी से
पहुँचे जा सकने वाले साधनI और :वlापनI का संवध_न;
(ग) संभव पgरमाण तक अ.ध6नयम, इन 6नयमI और उनसे संबं.धत सूचना का रेल कोचI, रेलवे
ZटेशनI, मु य बस ZटेशनI, टाल Rलाजाम, पpतनI और पpतन ा.धकारणI, :वमानपpतनI
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तथा अhय लोक Zथानो, िजसके अंतग_त शॉ:पंग सTटर, माकs ट, सनेमा हॉल, होटल,
अZपताल, पंचायत काया_लय, पुलस Zटेशन, आवासीय कjयाण संगम काया_लय, औmयो.गक
CेM, :वmयालय, शैQCक संZथाएं, hयायालय पgरसर तथा इस अ.ध6नयम के अधीन ा.धकृत
सभी ा.धकाgरयI के काया_लय है, मT दश_न,
(घ) समु.चत :व.ध के माmयम से :वmयालय शCा मT शCण सामाtी और पाuयkम मT संवध_न,
और
(ङ) शCण को समा:वqट करने और अ.ध6नयम के उपबंधI पर सामाtी के 6त संवेदनशील बनाने
तथा उसके 6त :वभhन पणधाgरयI के उpतरदा6यpव, राcय 5म सेवा, पुलस, hया6यक और
स:वल सेवा अकादमयI, अmयापक शCणऔर पुनVचया_ पाuयkमI का संवध_न तथा अhय
सुसंगत पणधाgरयI, िजसके अंतग_त पंचायत के सदZय .च\कpसक और सरकार के संबिhधत
काम_क है, के लए संवेदनशीलता काय_kमI का बंध करना।
2.ख बालक का शCा को भा:वत \कए 2बना कुटुंब क@ सहायता करना – (1) धारा-3 के उपबंधI
के अधीन रहते हुए बालक \कसी भी र;6त मT अपनी :वmयालय शCा को भा:वत \कए
2बना,-
(क) अपने कुटुंब के उपkम मT इस शत_ के अधीन रहते हुए सहायता कर सकेगा \क ऐसी
सहायता,-
(i) अ.ध6नयम क अनुसूची के भाग क एवं ख मT सूचीबx \कसी पgरसंकटमय Fयवसाय या \kया
मT नह;ं होगी;
(ii) मT :व6नमा_ण, उpपादन, आपू6त_ या खुदरा 5ृंखला के \कसी Zतर पर कोई काय_ या Fयवसाय या
\kया सि]मलत नह;ं होगी, जो बालक या उसके कुटुंब या कुटुंब के उपkम के लए पाgर5मक
दान करती हो;
(iii) मT उसके कुटुंब या कुटुंब उपkम क@ सहायता करने के लए वहाँ अनुlात \कया जाएगा, जहाँ
कुटुंब अ.धभोगी है;
(iv) मT वह :वmयालय समय और 7 बजे सांय और 8 बजे ात: के बीच कोई नह;ं करेगा;
(v) मT वह सहायता के ऐसे काय_ मT 6नयोिजत नह;ं होगा, जो बालक क@ शCा के अ.धकार या
:वmयालय मT उसक@ उपिZथ6त के साथ हZतCेप करती हो या उसमT बाधा डालती हो या जो
6तकूल Dप से उसक@ शCा को भा:वत करती हो, िजसके अhतग_त ऐसे काय_कलाप हy, िजhहT
स]पूण_ शCा से अलग नह;ं \कया जा सकता है जैसे गृह काय_ या अhय अ6तgरHत पाuयkम
ग6त:व.धयाँ हy, जो उसे :वmयालय मT सzपी गई हy;
(vi) मT 2बना :व5ाम के सतत Dप से \कसी काय_ मT 6नयोिजत नह;ं होगा, जो उसे थका दे और उसे
उसके ZवाZ{य और मिZतqक को तरोताजा करने के लए :व5ाम अनुlात \कया जाएगा तथा
कोई बालक एक Jदन मT :व5ाम क@ अव.ध को सि]मलत न करते हुए तीन घंटे से cयादा के
लए सहायता नह;ं करेगा;
(vii) मT \कसी बालक का \कसी वयZक या कुमार के Zथान पर उसके कुटुंब के उपkम क@ सहायता के
लए रखा जाना सि]मलत नह;ं है; और
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(viii) तpसमय वृत \कसी अhय :व.ध के उjलंघन मT नह;ं होगी,
(ख)अपने कुटुंब क@ मदद या सहायता ऐसी र;6त मT करना, जो \कसी Fयवसाय, संकम_, पेशे,
:व6नमा_ण या कारबार या \कसी संदाय या बालक को फायदT या \कसी अhय FयिHत क@ मदद
के लए, जो बालक पर 6नयंMण रखता है, के लए है तथा जो बालक क@ वृ:x, शCा और
समt :वकास के लए अवरोधकार; नह;ं है।
Zपqट;करण1.- इस 6नयम के योजनI के लए, केवल-
(क)
बालक का सगा भाई और बहन,
(ख)
बालक के माता-:पता वारा :व.धपूव_क गोद लेने के माmयम से बालक का भाई या बहन, और
(ग)
बालक के माता-:पता का सगा भाई और बहन, को बालक के कुटुंब मT सि]मलत \कया जाएगा।
Zपqट;करण2.(1)- Zपqट;करण 1 के योजनI के लए, यह Zपqट \कया जाता है \क ारंभत: इस संबंध
मT कोई संदेह \क FयिHत सगा भाई या बहन है, को यथािZथ6त, संबिhधत नगरपालका या पंचायत
वारा जार; ऐसे FयिHत क@ वंशावल; या समु.चत सरकार के संबिhधत ा.धकार; वारा जार;\कसी अhय
:व.धक दZतवेज क@ जांच करके दूर \कया जा सकेगा।
(2) जहाँ :वयालय मT शCा ाRत कर रहा कोई बालक :वयालय के धानाmयापक या मु यmयापक
को 2बना \कसी संसूचना के लगातार तीस Jदन के अनुपिZथत रहता है तो धानाmयापक या
मु याmयापक के लए ऐसी अनुपिZथ6त क@ संसूचना 6नयम 17 ग के उप6नयम (1) के खड (i)
मT 6नJद_qट संबं.धत नोडल अ.धकार; को देगा।
2. ग बालक का कलाकार के Dप मT काय_ करना-(1) धारा 3 के उपबंधI के अधीन रहते हुए बालक को
6न]नल^खत शत~ के अधीन रहते हुए कलाकार के Dप मT काय_ करने के लए अनुlात \कया जा
सकेगा, अथा_त :-
(क) \कसी बालक को एक Jदन मT पाँच घंटे से cयादा काय_ करने के लए और 2बना \कसी :व5ाम के
तीन घंटI के अन.धक के लए काय_ करने के लए अनुlात नह;ं \कया जाएगा,
(ख) \कसी 5Fय-Vय काय_kम या \कसी वा^णिcयक समारोह, िजसमT बालक क@ भागीदार; अंतवल_त
है, का 6नमा_ता बालक क@ सहभा.गता को उस िजले के िजला मिजZेट से, िजसमT उस
काय_कलाप को \कया जाना है, अनुlा ाRत करने के पVचात ह; शामल करेगा और िजला
मिजZेट को काय_kम को आरंभ करने से पूव_ ाDप ‘ई’ मT एक वचनबंध तथा बालक
सहभा.गयI, यथािZथ6त, माता-:पता या संरCक क@ सहम6त, ोडHशन या समारोह से FयिHत का
नाम, जो बालक क@ सुरCा और संरCा के लए उpतरदायी है क@ सूची Zतुत करेगा और यह
सु6निVचत करेगा \क उसक@ \फjम और दूरदश_न काय_kमI क@ Zk@6नंग इस nडZHलेमर को
:व6नJद_qट करते हुए क@ जाएगी \क यJद \कसी बालक को शूJटंग मT 6नयोिजत \कया गया है तो
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यह सु6निVचत करने के लए \क शूJटंग क@ समZत \kया के दौरान बालक का दुपयोग,
अनदेखी या उpपीड़न नह;ं हो, के लए सभी उपाय \कए गए है;
(ग) खड ख मT 6नJद_qट वचनबx 6 मास के लए :व.धमाhय होगा और उनमT ऐसे योजन के लए
समय-समय पर राcय सरकार वारा जार; माग_दश_क सxांतI तथा संरCण नी6तयI के अनुसार
बालक क@ शCा, सुरCा तथा बाल शोषण क@ gरपोट_ करने के लए उपबंधI का Zपqट कथन
होगा, िजसके अंतग_त-
(i) बालक के शार;gरक और मानसक ZवाZ{य के लए सु:वधाओं को सु6नVचय;
(ii) बालक के लए समयबx पोषक आहार;
(iii) दै6नक आवVयकताओं के लए RयाRत_ आपू6त_ के साथ सुरQCत, Zवdछ आ5य; और
(iv) बालकI के संरCण के लए तpसमय वृत सभी लागू :व.धयI का अनुपालन, िजसके अंतग_त
उनका शCा, देखरेख और संरCण तथा यौन अपराधIसे सुरCा के लए अ.धकार है;
(घ)
बालक क@ शCा के लए समु.चत सु:वधाओं का बंध \कया जाएगा ता\क यह सु6निVचत \कया
जा सके \क :वयालय मT पाठI क@ 6नरंतरता बनी रहे और \कसी बालक को 27 Jदन से अ.धक
के लगातार काय_ करने के लए अनुlात नह;ं \कया जाएगा,
(ङ)
समारोह या काय_kम के लए अ.धकतम 5 बालकI के लए एक उpतरदायी FयिHत क@
6नयुिHत क@ जाएगी ता\क बालक क@ सुरCा, देखरेख और उसके सव तम Jहट का सु6नVचय
\कया जा सके,
(च)
बालक वारा काय_kम या समारोह से अिज_त आय के कम से कम बीस 6तशत को सीधे \कसी
राq;यकृत बyक मT बालकI के नाम से 6नयत जमा खाते मT \कया जाएगा िजसको बालक के
वयZक होने पर बालक को pयय \कया जा सकेगा, और
(छ)
\कसी बालक को उसक@ इdछा और सहम6त के :वx \कसी 5Fय-Vय और k@डा काय_कलाप,
िजसके अंतग_त अनौपचाgरक मनोरंजन काय_कलाप भी है, मT भाग लेने के लए बाmय नह;ं
\कया जाएगा।
(2)
धारा-3 क@ उपधारा (2) के Zपqट;करण के खड ग के योजनI के लए उसमT अंत:वqट_ “अhय
ऐसा काय_कलाप” पद से 6न]नल^खत अभेत होगा-
(i)
कोई काय_कलाप, िजसमT बालक \कसी खेल 6तZपधा_ या समारोह या ऐसी खेल 6तZपधा_ या
समारोह के लए शCण मT भाग ले रहा है;
(ii)
दूरदश_न पर सनेमा और डाHयूमTटर; दश_न, िजसके अंतग_त gरयjट; शो, िHवज शो, टैलTट शो,
रेnडयो या काय_म या कोई अhय माmयम है;
(iii)
नाटक सीgरयल,
(iv)
\कसी काय_kम या समारोह मT एंकर के Dप मT भागीदार;; और
(v)
कोई अhय कलाpमक अभनय, िजसे राcय सरकार Fयिqटक मामलI मT अनुlात करे, िजसके
अंतग_त धनीय फायदT के लए Z;ट दश_न सि]मलत नह;ं है।‘।
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5. मूल 6नयमI के 6नयम 16 के उप6नयम (1) मT बालकI शYद को कुमारI शYद से 6तZथा:पत \कया
जायेगा:-
6.मूल 6नयम के 6नयम 16 के पVचात 6न]नल^खत 6नयम अंत: Zथा:पत \कया जायेगा, अथा_त-
“ 16अ, बालक या कुमार को बालक और कुमार 5म पुनवा_स 6न.ध से रकम या संदाय- (1) धारा 14
ख क@ उपधारा (1) उपधारा (2) वारा सं.चत राश को उपधारा (3) के अधीन बालक और कुमार 5म
पुनवा_स6न.ध मT, यथािZथ6त, pयय, जमा या :व6नधान क@ गई 6न.ध और उस पर उदभूत Yयाज का
उस बालक या कुमार को 6न]नल^खत र;6त मT संदाय \कया जायेगा िजसके पC मT ऐसे रकम का
pयय \कया गया है, अथा_त:-
(i)
अ.धकाgरता रखने वाला 6नर;Cक या नोडल अ.धकार; अपने पय_वेCण के अधीन सु6निVचत
करेगा \क ऐसे बालक या कुमार का एक खाता \कसी राq;यकृत बyक मT खोला जाए और,
यथािZथ6त, उस बyक को, िजसमT 6न.ध क@ रकम को जमा \कया गया है या धारा 14 ख क@
उपधारा (3) के अधीन 6न.ध मT रकम को जमा करने के लए उpतरदायी FयिHत;
(ii)
बालक या कुमार के पC मT 6न.ध मT समानुपाती रकम पर उदभूत Yयाज को अx_ वा:ष_क Dप से
यथािZथ6त, बालक या कुमार के खाते मT बyक या रकम का :व6नधान करने के लए उpतरदायी
FयिHत 6नर;Cक को सूचना के अधीन;
(iii)
जब संबx बालक या कुमार अठारह वष_ क@ आयु पूर; कर लेता है तब यथा संभव शी तुरंत या
तीन मास क@ अव.ध के भीतर, बालक के पC मT उस पर उदभूत Yयाज, िजसमT बyक मT शेष
Yयाज या धारा 14 ख क@ उप-धारा (3) के अधीन इस कार :व6नधान \कया गया शेष भी है,
के साथ जमा क@ गई, 6नCेप क@ गई या :व6नधान क@ गई कुल रकम, यथािZथ6त, बालक या
कुमार के उHत बyक खाते मT अhतgरत क@ जाएगी; और
(iv)
6नर;Cक संबx बालक या कुमार क@ :वशिqटयI, जो उसक@ पहचान करने के लए RयाRत_ है, के
साथ खड (ii) और खड (iii) के अधीन अhतgरत रकम क@ एक gरपोट_ तैयार करेगा तथा
राcय सरकार को वा:ष_क Dप से gरपोट_ क@ एक 6त सूचनाथ_ भेजेगा।
(2)
अ.ध6नयम के उपबंधI के उjलंघन के लए बालक या कुमार के पC मT hयायालय के आदेश या
6नण_य के अनुसरण मT जुमा_ने के माmयम से या अपराधI के शमन के लए वसूल क@ गई कोई
रकम भी 6न.ध मT जमा क@ जाएगी और ऐसे आदेश या 6नण_य के अनुसार Fयय क@ जाएगी।
7. मूल 6नयमI के 6नयम 17 को 6न]नानुसार संशो.धत \कया जायेगा:-
(i) 6नयम 17 के उप6नयम(1) मT शYद ‘बालकI’ को ‘कुमारI’ से 6तZथा:पत \कया जायेगा।
(ii) 6नयम 17 के उप6नयम (3) मT शYद ‘बाल’ को ‘कुमार’ से 6तZथा:पत \कया जायेगा।
(iii) 6नयम 17 के उप6नयम (4) मT शYद ‘बालकI’ को ‘कुमारI’ से 6तZथा:पत \कया जाएगा।
(iv) 6नयम 17 के उप6नयम (5) मT शYद ‘बालक’ को ‘कुमार’ से 6तZथा:पत \कया जाएगा।
(v) 6नयम 17 के उप6नयम (6) मT शYद ‘बालकI’ को ‘कुमारI’ से 6तZथा:पत \कया जाएगा।
(vi)
6नयम 17 के उप6नयम (7) मT शYद ‘बालकI’ को ‘कुमारI’ से 6तZथा:पत \कया जाएगा।
(vii)
6नयम 17 के उप6नयम (8) मT शYद ‘बालकI’ को ‘कुमारI’ से 6तZथा:पत \कया जाएगा।
(viii) 6नयम 17 के उप6नयम (9) मT शYद ‘बालकI’ को ‘कुमारI’ से 6तZथा:पत \कया जाएगा।
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(ix)
6नयम 17 के उप6नयम (10) मT शYद ‘बाल’ को ‘कुमार’ से 6तZथा:पत \कया जाएगा।
(x)
6नयम 17 के उप6नयम (11) मT शYद ‘बाल’ को ‘कुमार’ से 6तZथा:पत \कया जाएगा।
(xi)
6नयम 17 के उप6नयम (12) मT शYद ‘ बालक को कुमार’ से 6तZथा:पत \कया जाएगा।
(xii)
6नयम 17 के उप6नयम (13) मT शYदI ‘बालकI एवं बाल’ ‘ कुमारI एवं कुमार’ से 6तZथा:पत
\कया जाएगा।
(xiii) 6नयम 17 के उप6नयम (14)मT शYद ‘बाल’ को ‘कुमार’ से 6तqठा:पत \कया जाएगा।
(xiv)
6नयम 17 के उप6नयम (15) मT शYद ‘बालकI’ को ‘कुमारI’ से 6तZथा:पत \कया जाएगा।
(xv)
6नयम 17 के उप6नयम (16) मT शYदI’ ‘बाल एवं बालक एवं बालकI’ को ‘कुमार’ एवं कुमारI’
से 6तZथा:पत \कया जाएगा।
(xvi)
6नयम 17 के उप6नयम (17) मT शYद ‘ बाल’ को ‘कुमार’ से 6तZथा:पत \कया जाएगा।
(xvii) 6नयम 17 के उप6नयम (18) मT शYद ‘बालक एवं बाल’ को ‘कुमार’ से 6तZथा:पत \कया
जाएगा।
(xviii) 6नयम 17 के उप6नयम (19) मT शYद ‘बालक’ को ‘कुमार’ से 6तZथा:पत \कया जाएगा।
(xix)
6नयम 17 के उप6नयम (20) मT शYद ‘ बालक’ को ‘कुमार’ से 6तZथा:पत \कया जाएगा।
(xx)
6नयम 17 के उप6नयम (22) मT ‘बाल’ को ‘कुमार’ से 6तZथा:पत \कया जाएगा।
(xxi)
6नयम 17 के उप6नयम (23) के Clause/ खड (क) एवं (ख) मT शYद ‘बालक एवं बाल” को
‘कुमार’ से 6तZथा:पत \कया जाएगा।
(xxii) 6नयम 17 के उप6नयम (24) मT शYदI ‘बालकI एवं बाल’ को ‘कुमारI एवं कुमार’ से
6तZथा:पत \कया जाएगा।
8. मूल 6नयमI के 6नयम-18 को 6न]नानुसार संशो.धत \कया जायेगा :-
(i) मूल 6नयम 18 के उप6नयम (1) मT शYद ‘बाल’ को ‘कुमार’ से 6तZथा:पत \कया जाएगा।
(ii) मूल 6नयम 18 के उप6नयम (2) मT शYद ‘बाल’ को ‘कुमार’ से 6तZथा:पत \कया जाएगा।
(iii) मूल 6नयम 18 के उप6नयम (3) मT शYद ‘बाल’ को ‘कुमार’ से 6तZथा:पत \कया जाएगा।
(iv)मूल 6नयम 18 के उप6नयम (4) मT शYद ‘बाल’ को ‘कुमार’ से 6तZथा:पत \कया जाएगा।
(v)मूल 6नयम 18 के उप6नयम (5) मT शYद ‘बाल’ को ‘कुमार’ से 6तZथा:पत \कया जाएगा।
(vi) मूल 6नयम 18 के उप6नयम (6) मT शYद ‘बाल’ को ‘कुमार’ से 6तZथा:पत \कया जाएगा।
9. मूल 6नयमI के 6नयम 19 के Zथान पर, 6न]नल^खत रखा जाएगा, अथा_त:-
“19 आयु का माणपM-(1) जहाँ 6नर;Cक को यह आशंका है \क \कसी कुमार को \कसी ऐसे
Fयवसाय या सZकरणI मT 6नयोिजत \कया गया है िजनमT उसे अ.ध6नयम क@ धारा-3 क के अधीन
6नयोिजत \कया जाना 6त:षx है, वहाँ वह ऐसे कुमार के 6नयोजक से यह अपेCा कर सकेगा
\क वह समु.चत .च\कpसा ा.धकार; से पM से पM आ मT आयु का माण पM 6नर;Cक को
Zतुत करे।
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झारखडगजट(असाधारण) मंगलवार, 14 अैल, 2019
(2)समु.चत .च\कpसा ा.धकार;, उप-धारा (1) के अधीन आयु का माणपM जार; करने के लए
कुमार क@ पर;Cा करते समय,-
(i) कुमार का आधार काड_, और उसके अभाव मT;
(ii) :वयालय से जार; जhम क@ तार;ख का माण पM या, कुमार के संबx पर;Cा बोड_ से जार;
माइेकुलेशन मैJकुलेशन या समतुjय माणपM, यJद उपलYध हI और उसके अभाव मT;
(iii) 6नगम या नगरपालका ा.धकार; या पंचायत वारा Jदए गए कुमार का जhम माणपM पर
:वचार करेगा;
और खड (i) से खड (iii) मT :व6नJद_qट पx6तयI के अभाव मT ह;, अिZथ:वकास पर;Cण या
\कसी अhय नवीनतम .च\कpसीय आयु अवधारण पर;Cण के माmयम से ऐसे .च\कpसा
ा.धकार; वारा आयु अवधाgरत क@ जाएगी।
(3)
अिZथ:वकास पर;Cण या कोई अhय नवीनतम .च\कpसीय आयु अवधारणा पर;Cण
5म अधीCक क@ पंिHत के समु.चत ा.धकार;, जो राcय सरकार वार इस 6नमpत :व6नJद_qट
\कया जाए, के आदेश पर संचालत \कया जाएगा और ऐसा अवधारण, ऐसे आदेश क@ तार;ख से
पhह Jदन के भीतर पूरा \कया जाएगा।
(4)
उप-6नयम (1) मT 6नJद_qट आयु माणपM ाDप ‘ख’ मT जार; \कया जाएगा।
(5)
आयु माणपM के जार; \कए जाने के लए .च\कpसा ा.धकार; को संदेय भार वह;
हIगे जो, यथािZथ6त, कT ;य सरकार या राcय सरकार वारा उनके .च\कpसा बोड~ के लए
:व6नJद_qट \कए जाएँ।
(6)
.च\कpसा ा.धकार; को संदेय भार उस कुमार के 6नयोजक वारा वहन \कए जाएंगे िजसक@
आयु इस 6नयम के अधीन अवधाgरत क@ जाती है।
Zपqट;करण:-इस 6नयम के योजन के लए,-
(i)
“.च\कpसा ा.धकार;” से ऐसा कोई सरकार; .च\कpसक, जो \कसी िजले के सहायक शjय
.च\कpसक क@ पंिHत से अhयून हो या कम_चार; राcय बीमा औषधालय या अZपतालI मT
6नयोिजत समतुjय पंिHत का 6नयमत .च\कpसक अभेत है।‘।
(ii)
“कुमार” से अ.ध6नयम क@ धारा-2 के खड (i) मT यथा पgरभा:षत कुमार अभेत है।‘।
10.मूल 6नयम के 6नयम 19 के पVचात, 6न]नल^खत 6नयम अhत: Zथा:पत \कए जाएंगे, अथा_त:-
19 क. FयिHत, जो पgरवाद दायर कर सकT गे- ऐसा कोई FयिHत, जो \कसी अपराध के \कए
जाने के लए अ.ध6नयम के अधीन पgरवाद दायर कर सकेगा, मT Zकूल बंधन सम6त, बालक संरCण
सम6त, पंचायत या नगरपालका से Zकूल अmयापक और 6त6न.ध सि]मलत है, जो उस दशा मT
पgरवाद दायर करने के लए संवेदनशील हIगे \क उनके अपने-अपने ZकूलI के छाMI मT’ से कोई छाM
इस अ.ध6नयम के इन उपबंधI का उjलंघन करके 6नयोिजत \कया जाता है।
19 ख. अपराधI का शमन करने क@ र;6त-(1) कोई अभयुHत FयिHत,-
(i)
जो धारा 14 क@ उप-धारा (3) के अधीन पहल; बार कोई अपराध करता है, या
(ii)
जो माता-:पता या संरCक होते हुए, उHत धारा के अधीन अपराध करता है,
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धारा-14 घ क@ उप-धारा(1) के अधीन अपराध का शमन करने क@ अ.धकाgरता रखने वाले िजला
मिजZेट के पास आवेदन फ़ाइल कर सकेगा।
(2) िजला मिजZेट उप-6नयम (1) के अधीन दायर \कए गए आवेदन पर अभयुHत FयिHत और संबx
6नर;Cक को सुनने के पVचात, आवेदन का 6नपटान करेगा और यJद आवेदन अनुlात कर Jदया
जाता है तो 6न]नल^खत के अधीन रहते हुए शमन करने का माण पM जार; करेगा-
(i) ऐसे माण पM मT :व6नJद_qट समय के भीतर, ऐसे अपराध के लए उपबं.धत अ.धकतम
जुमा_ने के पचास 6तशत क@ अ6तgरHत राश का संदाय या
(ii) खड (i) के अधीन :व6नJद_qट शमनकार; रकम के साथऐसे अपराध के लए उपबं.धत
अ.धकतम जुमा_ने का पdचीस 6तशत क@ अ6तgरHत राश का संदाय, यJद अभयुHत
उHत खड के अधीन :व6नJद_qट समय के भीतर शमनकार; रकम कासंदाय करने मT
असफल रहता है और ऐसा :वलं2बत संदाय िजला मिजZेट वारा यथा:व6नJद_qट क@
जाने वाल; और अव.ध, जो उस खड मT :व6नJद_qट अव.ध से अ.धक नह;ं होगी, के
भीतर \कया जाएगा।
(3)शमन कार; रकम अभयुHत FयिHत दावरा राcय सरकार को सनदpत क@ जाएगी।
(4)यJद अभयुHत FयिHत उप-6नयम(2) के अधीन शमनकार; रकम का संदाय करने मT
असफल रहता है तो काय_वाह; धारा 14 घ क@ उप-धारा (2) के अधीन :व6नJद_qट \कए गए
अनुसार जार; रहेगी।
19ग. िजला मिजZेट के कत_Fय-(1) िजला मिजZेट-
(i) नोडल अ.धकाgरयI के Dप मT lात होने वाले उसके अधीनZथ ऐसे अ.धकाgरयI को, जो
वह आवVयक समझे, :व6नJद_qट करेगा, जो धारा-17 क के अधीन राcय सरकार वारा
उसको दत और अ.धरो:पत िजला मिजZेट क@ सभी या \कhह;ं शिHतयI का योग
करTगे और सभी या \कhह;ं कत_FयI का पालन करTगे।
(ii) नोडल अ.धकार; को अधीनZथ अ.धकार; के Dप मT उसक@ अ.धकाgरता क@ Zथानीय
सीमाओं के भीतर उसके वारा योग क@ जाने वाल; ऐसी शिHतयI और पालन \कए जाने
वाले कत_FयI, जो वह समु.चत समझे, को वह समनुदेशत करेगा।
(iii) 6न]नल^खत से मलकर बनी िजले मT बनाई जाने वाले काय_बल के अmयC के Dप मT
अmयCता करेगा,-
(क) उसक@ अ.धकाgरता क@ Zथानीय सीमाओं के योजनI के लए धारा- 17 के अधीन
6नयुHत 6नर;Cक;
(ख) उसक@ अ.धकाgरता क@ Zथानीय सीमाओं के योजनI के लए पुलस अधीCक;
(ग) उसक@ अ.धकाgरता क@ Zथानीय सीमाओं के योजनI के लए अपर िजला मिजZेट;
(घ) उसक@ अ.धकाgरता क@ Zथानीय सीमाओं के योजनI के लए खड (1) के अधीन 6नJद_qट
नोडल अ.धकार;,
(ड़) उसक@ अ.धकाgरता क@ Zथानीय सीमाओं के योजनI के लए 5म अधीCक;
(च) दो वष_ क@ अव.ध के लए चkानुkमी आधार पर िजले मT 6नयोिजत बालकI के बचाव
और पुनवा_स मT अhतवरलत pयेक Zविdछक Zवैिdछक संगठन से दो-दो 6त6न.ध;
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झारखडगजट(असाधारण) मंगलवार, 14 अैल, 2019
(छ)िजला hयायधीश वारा नाम6नJद_qट \कए जाने वाले िजला :व.धक सेवा ा.धकरण का एक
6त6न.ध; और
(ज)िजला दुFयापा_र 6नवारण यू6नट का सदZय;
(झ)िजले क@ बालक कjयाण सम6त का अmयC;
(ञ्)मJहला और बाल :वकास से संबिhधत भारत सरकार के मंMालय क@ एक@कृत बालक
संरCण Zक@म के अधीन िजला बाल 5म संरCण अ.धकार;;
(ट) िजला शCा अ.धकार;;
(ठ) िजला मिजZेट वारा नाम 6नJद_qट \कया गया कोई अhय FयिHत,
(ड) काय_ बल का स.चव खड (i) मT 6नJद_qट कोई नोडल अ.धकार; होगा और अmयC वारा
नाम 6नJद_qट \कया जाएगा;
(2) उप-धारा (1) के खड (iii) मT 6नJद_qट काय_बल pयेक मास मT कम से कम एक बार
बैठक करेगा और उपलYध समय, तpसमय वृत :व.ध के अनुसार छापामार; का 2बhदु,
योजना क@ गोपनीयता, समय-समय पर केh;य सरकार वारा जार; बचाव और pयावत_न
के लए माग_दश सxांतI के अनुसार पीnड़तI और साQCयI का संरCण तथा अंतgरम
अनुतोष को mयान मT रखते हुए बचाव काय_ संचालत करने क@ Fयापक कारवाई योजना
बनाएगा और काय_ बल राcय सरकार वारा ऐसे योजन के लए सृिजत पोट_ल पर ऐसी
बैठक के काय_वृत को भी अपलोड कराएगा।
(3)उप-धारा-(1) मT 6नJद_qट कत_FयI के अलावा, िजला मिजZेट नोडल अ.धकाgरयI के माmयम
से सु6निVचत करेगा क@ बालक और कुमार, जो अ.ध6नयम के उपबंधI का उjलंघन करके
6नयोिजत \कए जाते हy बचाए जाते हy तथा उhहT (क) 6न]नल^खत के उपबंधI के अनुसार
पुनवा_सत \कया जाएगा-
(i) \कशोर hयाय( बालकI क@ देख-रेख और संरCण) अ.ध6नयम, 2015 (2016 का 2) तथा
तx6न बनाए गए 6नयम,
(ii) बं.धत 5म पx6त (उpसादन) अ.ध6नयम, 1976 (1976 का 19),
(iii) कT ;य बं.धत 5मक पुनवा_स सेHटर Zक@म, 2016.
(iv) कोई राq;य बालक 5म पgरयोजना,
(v) तpसमय वृत कोई अhय :व.ध Zक@म, िजसके अधीन ऐसे बालकI या कुमारI को
पुनवा_सत \कया जाए; और 6न]नल^खत के अmयधीन-
(I) सCम अ.धकाgरता के hयायालय के 6नदेश, यJद कोई हो,
(II) इस संबंध मT समय-समय पर कT ;य सरकार वारा जार; \कए गए बचाव और pयावत_न
के लए माग_दश सxांत।
19घ, 6नर;CकI के कत_Fय-धारा 17 के अधीन राcय सरकार वारा 6नयुHत कोई 6नर;Cक,
अ.ध6नयम के उपबंधI का अनुपालन सु6निVचत करने के योजनI के लए,
(i) समय-समय पर राcय सरकार वारा जार; 6नर;Cण के स6नयमI का अनुपालन करेगा,
(ii) इस अ.ध6नयम के उपबंधI का अनुपालन सु6निVचत करने के योजनI के लए समय-
समय पर राcय सरकार वारा जार; अनुदेशI का अनुपालन करेगा, और
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(iii) इस अ.ध6नयम के उपबंधो का पालन सु6निVचत करने के योजन के लए उसके वारा
\कए गए 6नर;Cण तथा ऐसे योजनI के लए उसके दारा क@ गई कारवाई के बारे मT
राcय सरकार को Mैमासक gरपोट_ करेगा।
19 ड़ आव.धक 6नर;Cण और मॉनीटर करना- राcय सरकार धारा-17 के उपबंधI को
काया_िhवत करने के लए मॉनीटर करने तथा 6नर;Cण क@ णाल; सृिजत करेगी, िजसमT
6न]नल^खत हIगे-
(i) उन ZथानI का 6नर;Cक वारा संचालन \कए जाने वाले आव.धक 6नर;Cण क@ सं या,
िजन पर बालकI के 6नयोजन 6त:षx हy और पgरसंकटमय FयवसायI या संZकरण \कए
जाते हy;
(ii) ऐसे अंतरालI, िजन पर 6नर;Cक राcय सरकार को खड (i) अधीन 6नर;Cण क@ :वषय-
वZतु से संबिhधत उसको ाRत हुई शकायतI तथा तpपVचात उसके वारा क@ गई
कारवाई के YयोरI के gरपोट_ करेगा;
(iii) 6न]नल^खत का ईलेHा6नक Dप से या अhयथा अभलेख का रखा जाना-
(क) अ.ध6नयम के उपबंधI का उjलंघन करने पर काय_ करते हुए पाए गए बालक और कुमार,
िजसमT ऐसे बालक भी हy जो इस अ.ध6नयम का उjलंघन करने पर कुटुंब या कुटु]ब
ऊधमI पर लगे पाये जाते हy,
(ख) शमन \कए गए अपराधI क@ सं या और Yयौरे,
(ग) अ.धरो:पत और वसूल क@ गई शमनकार; रकम के Yयौरे, और
(घ) अ.ध6नयमI के अधीन बालकI और \कशोरI को दान क@ गई पुनवा_स सेवाओं के Yयौरे।‘।
11. मूल 6नयम से संलन ाDप अ के Zतंभ 2 के शीष_ मT “बालक का नाम”
शYदI के Zथान पर “कुमार का नाम” शYद रखे जाएंगे।
12. ाDप- आ मT शYद चौदह वष_ को अठारह वष_ से 6तZथा:पत \कया जाएगा।
13. मूल 6नयम से संलन ाDप आ के पVचात, ाDप इ अhत: Zथा:पत \कया जाएगा,
अथा_त :-
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झारखडगजट(असाधारण) मंगलवार, 14 अैल, 2019
[ देखT 6नयम 16 (1)]
पM ‘अ’
वष_...............................
6नयोजक का नाम और पता..............................................................................................................
काय_-Zथल............................................................................................6तqठान वारा \कये जानेवाले
काय_ क@ कृ6त................................................................................................................................
k०सं०
कुमार का नाम
:पता का
नाम
जhम
6त.थ
Zथायी
पता
6तqठान
मT
योगदान
क@ तार;ख
िजस काय_
मT
6नयोिजत
है उसक@
कृ6त।
काय_ के
दै6नक
घंटे।
:व5ाम-
अंतराल
भुगतान
क@ गयी
मजदूर;
अयुिHत
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
पM ‘आ’
उ माण-पM
[ देखT 6नयम 19 (1)]
माण-पM सं या...........................................................................................................................
मy एतद वारामा^णत करता हूँ क@ मyने नाम.................................................................
पुM/पुMी...........................................................आवास.....................................................................
का FयिHतगत Dप से पर;Cण \कया है और उसने अठारह वष_ क@ आयु पूर; कर ल; है और मेरे पर;Cण
जहाँ तक सु6निVचत \कया जा सकता है, उसक@ आयु लगभग ........................................................
वष_ (पूरा) है। उसका पहचान- .चhह ...........................................................................................है।
बालक के अँगूठे का 6नशान/हZताCर...................................................................
Zथान-
तार;ख-
.च\कpसा ा.धकार;,
पदनाम।
झारखडगजट(असाधारण) मंगलवार, 14 अैल, 2019
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“पM इ”
[6नयम 2 (ग) (1) (ख) दTखे]
बालक और कुमार 5म (6तषेध और :व6नयमन) 6नयम, 1988 के 6नयम 2 इ(1) (ख ) के अधीन
बचनबंध
मy...................................................... वा^णिcयक आयोजन....................................का 5Fय Vय
मीnडया Zतुतीकरण या आयोजक................................. का उpपादक हूँ िजसमT 6न]नल^खत बालक भाग
ले रहे हy, अथा_त:-
k० सं०
बालकI/बालकI का नाम
माता-:पता/संरCक का नाम
पता
यह वचन देता हूँ \क..........................................................आयोजन (आयोजन को :व6नदsqट कर) मT
ऊपर उिjल^खत बालकI के शामल होने के दौरान, बालक और कुमार 5म (6तषेध और :व6नयमन)
अ.ध6नयम, १९८६ का 61) और बालक और कुमार 5म (6तषेध और :व6नयमन ) 6नयम, 1988 के \कसी
उपबंध का उjलंघन नह;ं होगा और बालकI के शार;gरक और मानसक ZवाZ{य तथा अhय अपेCाओं का
पूरा mयान रखा जाएगा ता\क उसे/ उhहT कोई असु:वधा न हो। मy यह भी वचन देता हूँ \क आयोजन के
दौरान बालकI के संरCण, िजसके अंतग_त उनके शCा के अ.धकार, देखभाल और संरCण, लy.गक अपराधI
के :वDx :व.धक उपबंध भी है, के लए तpसमय वृत लागू सभी :व.धयI का अनुपालन \कया जाएगा।
तार;ख......................
नाम और हZताCर।
सं या......................
राँची, Jदनांक...................
झारखड राcयपाल के आदेश से,
ह०/-g0@&
सरकार के अवर स.चव,
--------------
झारखड राजक@य मुणालय
झारखड राजक@य मुणालय, राँची वारा काशत एवं मुJत
राँची वारा काशत एवं मुJत,
झारख
झारखड गजट
ड गजट (असाधारण
असाधारण)
) 387 -- 500