झारखड गजट

असाधारण अंक

झारखड सरकार वारा काशत

3 आषाढ़, 1941 (श०)

सं" या– 472 राँची, सोमवार, 24 जून, 2019 (ई०)

वध (वधान) वभाग

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अ1धसूचना

14 जून, 2019

संया-एल०जी०-41/2015-254/लेज-- झारखंड 2वधान मंडल का 4न5नल6खत अ1ध4नयम िजस पर

माननीया रा9यपाल :दनांक-01/04/2019 को अनुम4त दे चुक?ं है, इसके वारा सवCसाधारण क? सूचना के लए

काशत Eकया जाता है ।

झारख ड ख"नज #े$ वकास &ाधकार (संशोधन) अध"नयम, 2019

(झारखड अ1ध4नयम सं"या- 10, 2019)

झारखड ख4नज GेH 2वकास ा1धकार अ1ध4नयम, 2000 मI संशोधन हेतु अध"नयम ।

भारत गणतंH के 70वI वषC मI झारखड रा9य 2वधानमंडल वारा 4न5नल6खत Kप से यह अ1ध4नयमत हो: -

1.

सं.#/त नाम, व1तार और &ारंभ

(1)

यह अ1ध4नयम ‘झारखड ख4नज GेH 2वकास ा1धकार (संशोधन) अ1ध4नयम, 2019‘

कहलाएगा ।

(2)

इसका 2वNतार स5पूणC झारखड रा9य मI होगा ।

2

झारखडगजट(असाधारण) सोमवार, 24 जून, 2019

(3)

यह अ1धसूचना 4नगCत Eकये जाने क? 4त1थ से भावी होगा ।

2.

झारख ड ख"नज #े$ वकास &ाधकार अध"नयम, 2000 क3 धारा 90-ख (2) म4 संशोधन

झारखड ख4नज GेH 2वकास ा1धकार अ1ध4नयम, 2000 क? धारा 90-ख (2) को 4न5न Kप मI

4तNथा2पत Eकया जाता है:-

‘‘इस कार संPहQत बाजार फ?स रा9य 4न1ध मI जमा क? जायेगी और नगर 2वकास एवं आवास 2वभाग

ा1धकार GेHाUतगCत नागरQय सु2वधाओं, अवसंरचना, 2वपणन सु2वधायI और Nथापना मI आवWयकतानुसार राश

दान करने हेतु संबं1धत ा1धकार को 4तवषC यथो1चत 2वतरण करेगी ।‘‘

झारखंड रा9यपाल के आदेश से,

&द6प कुमार 9ीवा1तव,

धान स1चव-सह-2व1ध परामशX

2व1ध 2वभाग, झारखंड, राँची ।

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झारखडगजट(असाधारण) सोमवार, 24 जून, 2019

3

वध (वधान) वभाग

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अ1धसूचना

14 जून, 2019

संया-एल०जी०-41/2015-255/लेज०--झारखंड 2वधान मंडल वारा यथा पाYरत और माननीया

रा9यपाल वारा :दनांक- 01/04/2019 को अनुमत झारखड ख4नज GेH 2वकास ा1धकार

(संशोधन) अ1ध4नयम, 2019 का 4न5नांEकत अंPेजी अनुवाद झारखंड रा9यपाल के ा1धकार से

इसके वारा काशत Eकया जाता है िजसे भारतीय सं2वधान के अनुZछेद 348 के खंड (3) के अधीन

उ^त अ1ध4नयम का अंPेजी भाषा मI ा1धकृत पाठ समझा जाएगा ।

Jharkhand Mineral Area Development Authority (Amendment) Act, 2019

An Act to amend the Jharkhand Mineral Area Development Authority Act, 2000

Be it enacted by the legislature of the State of Jharkhand in the Seventieth year of the Republic of India as

follows:-

1.

Short title, extend and commencement –

(1)

This Act may be called the Jharkhand Mineral Area Development Authority (Amendment) Act,

2019.

(2)

It extends to the whole of the State of Jharkhand.

(3)

It shall come into force from the date of its issuance notification.

2.

Amendment in Section – 90-B (2) of Jharkhand Mineral Area Development Authority Act, 2000.

Section 90-B (2) of Jharkhand Mineral Area Development Authority Act, 2000 is substituted as

follows:-

“The market-fee so collected shall be deposited in the state fund and the Urban Development and

Housing Department shall make suitable allocations every year to the authority concern to provide for Civic

amenities, Infrastructure, Marketing facilities and establishment within its area.”

झारखंड रा9यपाल के आदेश से,

&द6प कुमार 9ीवा1तव,

धान स1चव-सह-2व1ध परामशX

2व1ध 2वभाग, झारखंड, राँची ।

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झारखड राजक?य मुaणालय

झारखड राजक?य मुaणालय, राँची वारा काशत एवं मु:aत

राँची वारा काशत एवं मु:aत,

झारखड गजट

झारखड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 472 -- 50