झारखड गजट
असाधारण अंक
झारखड सरकार वारा काशत
2 वैशाख, 1941 (श०)
सं या– 412 राँची, गु'वार, 23 मई, 2019 (ई०)
कामक, शासनक सुधार तथा राजभाषा वभाग
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संक,प
20 मई, 2019
कृपया पढ़े:-
1.
कामक, शासनक सुधार तथा राजभाषा वभाग का !ापन सं#या-6262,&दनांक 16.08.2018
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सं#या-1/आ०-539/2018 का०- 3876-- /ी अ0ण कुमार संह, भा००से० (झाः1988),
त6काल8न उपायु;त, देवघर स>?त अपर मु य स@चव, जल संसाधन Aवभाग, झारखड के Aव0B
Aवभागीय Cापन सं या-6262 Eदनांक 16.08.2018 के वारा उपायु;त, देवघर के 0प मG पदHथापन
अव@ध मG बरती गयी ?न>न अ?नयमतता के लए आEटMक,स ऑफ चाजPज, इ>Rयूटेशन ऑफ
मसकंड;ट एवं मस AवहैAवयर तथा साTयU कV तालका ?नगMत कV गयी -
2. /ी अ0ण कुमार संह, भा००से० (झाः1988) त6काल8न उपायु;त, देवघर स>?त
अपर मु य स@चव, जल संसाधन Aवभाग, झारखड के Aव0B CBI, ACB धनबाद के वारा माननीय
झारखड उWच Xयायालय मG दायर वाद सं०-135/2004 मG गलत त[यU के आधार पर ?तशपथ प\
दायर करने तथा /ी संह वारा ?नगMत ासं@गक आदेश के कारण संथाल परगना मंडल अंतगMत
सरकार8/अहHतांतरणीय रैयती जमीन के धोखाधड़ी से हHतांत_रत होने संबंधी आरोप ?तवेEदत `कया
गया है।
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झारखडगजट(असाधारण) गु'वार, 23 मई, 2019
ाRत आरोप एवं साTय के आधार पर आEटMक,स ऑफ चाजPज, इ>Rयूटेशन ऑफ
मसकंड;ट एवं मसAवहैAवयर तैयार `कया गया।
आEटMक,स ऑफ चाजPज, इ>Rयूटेशन ऑफ मसकंड;ट एवं मसAवहैAवयर ा0प पर /ी
संह, त6काल8न उपायु;त, देवघर स>?त अपर मु य स@चव, जल संसाधन Aवभाग, झारखड से
बचाव-बयान कV माँग कV गई। /ी अ0ण कुमार संह, भा००से० (झाः1988) त6काल8न उपायु;त,
देवघर स>?त अपर मु य स@चव, जल संसाधन Aवभाग, झारखड वारा अbयावेदन समAपMत `कया गया।
3. /ी संह के Aव0B आरोप, /ी संह के वारा अपने अbयावेदन मG अपना Hतुत
पc एवं Aववान महा@धव;ता के मंतdय का प_रशीलन `कया गया।
4. आEटMक,स ऑफ चाजPज के आरोप सं०-1 मG /ी संह पर जो आरोप लगाये गये हe
वह मु य 0प से इस कार हैः-
/ी संह के Aव0B आरोप है `क-
(i)
/ी संह के वारा जार8 आदेश सं०-10 Eदनांक-14.01.2004 से यह प_रलgcत हुआ
`क `कसी भी भूम कV hबiV/ हHतांतरण हेतु अनापि6त माण-प\ ाRत कV जा सकती है।
(ii)
/ी संह वारा अपने आदेश को शासी Aवभाग के वारा स>पुkट नह8ं कराया गया, एवं
(iii) अनापि6त माण प\ उपायु;त-सह-िजला ?नबंधक के समc भेजे जाने के लए कोई
भावकार8 कदम नह8ं उठाया गया।
/ी संह के वारा आरोप सं या-1 के स>बXध मG Hतुत पc कV समीcा करने पर यह
Hपkट होता है `क देवघर िजले कV hबगड़ती हुई त6काल8न लोक dयवHथा संबंधी Hथानीय प_रिHथ?तयU
तथा अहHताXत_रत भूम के कपटपूणM ?नबंधन कV बढ़ती हुई घटना को ?नयंh\त करने एवं सरकार8
राजHव के EहतU कV रcा के लए तथा आम जनता को हHतांतरणीय भूम के Aवiय के iम मG
संगधीन भू-स6यापन के फलHव0प ?नबंधन मG होने वाले Aवलंब कV असुAवधा से संरgcत करने के
लए /ी संह के वारा nनगत कायाMलय आदेश सं०-10 Eदनांक-14.01.2004 जार8 `कया गया।
उ;त आदेश से यह कदाAप प_रलgcत नह8ं होता है `क अनापि6त माण प\ ाRत कर `कसी भी
जमीन कV खर8द hबiV/हHतांतरण `कया जा सकता था। चूँ`क राजHव अभलेख राजHव पदा@धकार8
यथा अँचल अ@धकार8 एवं अनुमंडल पदा@धकार8 कV अभरcा मG होता है अतएव राजHव पदा@धकार8 के
Hतर से ह8 यह Hपkट हो सकता है `क कोई जमीन संथाल परगना काnतकार8 अ@ध?नयम के अंतगMत
हHतांतरणीय हe या नह8ं।
/ी संह ने Hपkट `कया है `क देवघर नगर8य cे\ एवं क?तपय अXय cे� मG Record
of Rights तैयार ह8 नह8ं हुआ था अतएव उन cे� मG भूम हHतांतरणीय है या नह8ं यह Hपkट करने
के लए राजHव पदा@धकार8 ह8 सcम थे तदनुसार nनगत आदेश जार8 `कया गया। संबं@धत राजHव
पदा@धकार8 कV यह जाबादेह8 थी `क संथाल परगना काnतकार8 अ@ध?नयम मG ?नEहत ावधानU के
अंतगMत `कसी भूम Aवशेष के संबंध मG अनापि6त माण-प\ ?नयमानुसार जार8 करG और इसमG `कसी
भी अ?नयमतता के लए संबं@धत राजHव पदा@धकार8 कV जबावदेह8 होती। संथाल परगना काnतकार8
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अ@ध?नयम कV धारा-20 मG भूम हHतांतरण संबंधी ?तबंधU को भावकार8 तर8के से लागू करने हेतु
nनगत आदेश कV संगाधीनता थी।
आरोप सं०-1 के Aवतीय hबXदु पर /ी संह का कहना है `क nनगत आदेश Excutive
Order कV /ेणी मG है यह कोई ?नयम नह8ं है िजसे शासी Aवभाग के वारा Ratify कराने कV
आवnयकता थी। यह आदेश संथाल परगना काnतकार8 अ@ध?नयम कV धारा-20 के अधीन भूम
हHतांतरणीय संबंधी ?तबंधU को लागू करने कV पहल थी।
आरोप सं०-1 के तृतीय hबXदु के संबंध मG यBAप /ी संह के वारा अपना पc नह8ं
रखा गया है `कXतु nनगत आदेश कV भावना से यह Hपkट होता है `क संबं@धत राजHव अ@धकार8
वारा अनापि6त माण-प\ जार8 `कया जा रहा है या नह8ं इसका अनु/वण उपायु;त-सह-िजला
?नबंधक के Hतर पर हो सके।
संपूणM मामले के अrययन करने से यह भी Hपkट होता है `क /ी संह के वारा जार8
nनगत आदेश के संबंध मG ?नबंधन कायाMलय के `कसी पदा@धकार8 के वारा कालiम मG `कसी कार
कV ?तकूल EटRपणी अं`कत नह8ं कV गई और न ह8 ?नबंधन महा?नर8cक के कायाMलय वारा इसके
लए कोई ?तकूल ?नदेश जार8 `कया गया। सवाM@धक मुख बात यह है `क वाद सं०-1325/2004
/ी nयामसुंदर वणMवाल बनाम राsय एवं अXय के मामले मG Eदनांक-14.05.2004 को
माननीय झारखड उWच Xयायालय वारा पा_रत आदेश मG /ी संह वारा जार8 nनगत आदेश
सं०-10 Eदनांक-14.01.2004 को यथावत रखा गया था। उ;त आदेश के Aव0B दायर या@चका ?नरHत
करते हुए आवेदक को कोई भी राहत नह8ं द8 गयी।
इस कार आरोप सं०-1 के संदभM मG /ी संह के वारा Hतुत पc Hवीकार योtय
तीत होता है।
5. आEटMक,स ऑफ चाजPज के आरोप सं०-2 संgcRत मG इस कार है:-
Shri Arun Kumar Singh submitted false and misleading facts vide his counter affidavit filed as DC-
cum District Registrar, Deoghar while countering Writ Petition (C) No. 1325 of 2004 filed by shri
shyam Sunder Barnwal in the Hon'ble High Court of Jharkhand.
/ी संह वारा अपने पc मG कहा गया है `क माननीय झारखड उWच Xयायालय मG
दायर _रट या@चका सं०-1325/04 मG Eदनांक- 14.05.2004 को पा_रत आदेश मG इनके वारा दायर
शपथ प\ मG वvणMत त[यU का गहन Aववेचना एवं संपूणM सुनवाई के उपराXत इनके आदेश सं०-10
Eदनांक-14.01.2004 को यथावत रख गया तथा दायर या@चका को ?नरHत करते हुए या@चकाकताM को
कोई भी राहत नह8ं द8 गयी है। /ी संह के वारा उ,लेख `कया गया है `क उनके वारा
दायर ?तशपथ प\ मG धारा-27 का कह8ं भी वणMन नह8ं है। माननीय उWच Xयायालय के आदेश
Eदनांक- 14.05.2004 मG भी धारा-27 के ावधान का कह8ं उ,लेख नह8ं है अथाMत माननीय उWच
Xयायालय वारा /ी संह के ?तशपथ प\ कV nनगत कंxडका को आदेश का आधार नह8ं बताया
गया है। यह भी उ,लेखनीय है `क वाद8 के वारा Eदनांक- 14.05.2004 को माननीय झारखड उWच
Xयायालय वारा पा_रत आदेश पर कोई अपील दायर कV गई।
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आरोप सं०-2 पर इस आधार पर Aव@ध Aवभाग से मंतdय ाRत `कया जाना उ@चत
समझा गया `क जब माननीय झारखड उWच Xयायालय के वारा Eदनांक-14.05.2004 को पा_रत
आदेश मG nनगत आदेश सं०-10 Eदनांक-14.01.2004 को यथावत रखा गया, उ;त िHथ?त मG उ;त
आदेश सं०-10 Eदनांक- 14.01.2004 को आधार मानकर /ी संह पर कारMवाई ारंभ करना माननीय
झारखड उWच Xयायालय के आदेश कV अवमानना (Contemptuous) तो नह8ं होगी। Aव@ध Aवभाग के
माrयम से Aववान महा@धव;ता का मंतdय ाRत है जो ?न>नवत हैः-
" After perusing the counter affidavit in question which is at page no. 982-973 in the
correspondence side of the file, I also do not find any such reference of so called Section 27 of Santhal
Pargana settlement regulation III of 1872, thus the stand taken by the delinquent officer appears to be
genuine."
" In the present matter the facts appear to be totlally otherwise because the statement
which is alleged in the charges to have been made in the relevant counter affidavit is itself not found in
the concerned affidavit filed before the court. Making a misstatement about a court's record/counter
affidavit or framing such extraneous charge while referring to and affidavit filed before the Hon'ble
High Court is no doubt a very serious risk which the querist appears to be taking and in my view and
opinon framing of chargess on the basic of letter dated 14.01.2004 and the alleged statement made in
the counter affidavit does not appear to be proper and lawful."
उ;त _रट या@चका सं०-1325/04 मG माननीय झारखड उWच Xयायालय, राँची वारा
Eदनांक- 14.05.2004 को पा_रत आदेश एवं Aववान महा@धव;ता के मंतdय के आलोक मG उपयुM;त
आरोप सं०-2 के संबंध मG /ी संह का पc Hवीकार योtय तीत होता है।
उपयुM;त वvणMत त[यU एवं Aववेचनाओं के आलोक मG समीcोपराXत /ी अ0ण कुमार संह,
भा००से०, (झाः1988), त6काल8न उपायु;त, देवघर स>?त अपर मु य स@चव, जल संसाधन Aवभाग,
झारखड को आEटMक,स ऑफ चाजPज मG गEठत आरापU से मु;त `कए जाने का ?नणMय राsय सरकार
वारा लया गया है।
झारखड राsयपाल के आदेश से,
अ2ण कुमार स4हा,
सरकार के अवर स@चव।
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झारखड राजकVय मुzणालय
झारखड राजकVय मुzणालय, राँची वारा काशत एवं मुEzत
राँची वारा काशत एवं मुEzत,
झारखड गजट
झारखड गजट (असाधारण
असाधारण)
) 412 -- 50