झारखड गजट

असाधारण अंक

झारखड सरकार वारा काशत

27 आषाढ़, 1941 (श०)

सं# या– 575 राँची, गु+वार, 18 जुलाई, 2019 (ई०)

राजव, नबंधन एवं भूम सुधार वभाग

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संक1प

18 जुलाई, 2019

वषयः-

तपूरक वनरोपण हेतु सरकार! भूम/गैरमज$आ Deemed Forest (जंगल-झाड़ी, जंगल-

सखुआ, जंगल इ-या.द) स.हत के सशु2क थायी हतांतरण से संबं4धत सभी मामल5

के नतार क6 शि8त उपायु8त को :-यायोिजत करने के संबंध म;।

सं=या-5/स०भू० (लातेहार)-01/2010-2648/0-- 3वभागीय संक1प सं#या-5504, 5दनांक-

07.10.16 वारा अ8त3व9भागीय :नःशु1क भूम ह?तांतरण से संबंBधत सभी मामलC के :न?तार कD

शिFत उपायुFत को Iयायोिजत Jकया गया है।

2.

3वभागीय संक1प सं#या-5888, 5दनांक-10.11.16 कD कंMडका-7 (ii) वारा भारत

सरकार तथा राOय सरकार के 3वभ8न 3वभागC/:तQठानC/:नकायC तथा 3वभ8न, :नगम, बोड9,

:नजी कSप:नयां इIया5द के लए जहाँ V:तपूरक वनरोपण हेतु सरकारW भूम/गैरमजXआ

Deemed Forest (जंगल-झाड़ी, जंगल-सखुआ, जंगल इIया5द) भूम सशु1क भूम ह?तांतरण का

?ताव है, ऐसे मामलC म[ गैरमजXआ भूम ह?तांतरण कD J\या कD भाँ:त हW राज?व,

:नबंधन एवं भूम सुधार 3वभाग को ?ताव ग5ठत कर भेजे जाय[गे, िजन पर मं]^प_रषद कD

?वीकृ:त ाaत कर हW V:तपूरक वनरोपण हेतु सरकारW भूम/गैरमजXआ Deemed Forest

2

झारखडगजट(असाधारण) शु\वार, 12 जुलाई, 2019

(जंगल-झाड़ी, जंगल-सखुआ, जंगल इIया5द) भूम को वन पया9वरण एवं जलवायु प_रवत9न

3वभाग को ?थायी Xप से ह?तांतरण कD ?वीकृ:त दW जा सकेगी, ावधान Jकया गया है।

3.

भारत सरकार तथा राOय सरकार के 3वभ8न 3वभागC/:तQठानC/:नकायC तथा 3वभ8न

:नजी कSप:नयC, :नगम, बोड9 आ5द को वन संरVण अBध:नयम, 1980 के तहत् भारत सरकार

के प^ सं#या-F No.-2-1/2003-FC, 5दनांक-20.10.2003 वारा :नग9त माग9:नदcश के आलोक म[

V:तपूरक वनरोपण काय9 हेतु सरकारW भूम/गैरमजXआ Deemed Forest (जंगल-झाड़ी, जंगल

सखुआ, जंगल इIया5द) भूम को V:तपूरक वनरोपण हेतु ?वीकार Jकया जा सकता है।

V:तपूरक वनरोपण (वा:नकD काय9) हेतु अBधयाची :नकाय वारा ?वयं के खचc पर राOय

सरकार के वन, पया9वरण एवं जलवायु प_रवत9न 3वभाग को भूम ह?तांतरण Jकया जाता है।

4.

V:तपूरक वनरोपण हेतु ह?तांत_रत कD जाने वालW सरकारW भूम/गैरमजXआ Deemed

Forest (जंगल-झाड़ी, जंगल-सखुआ, जंगल इIया5द) भूम को ?थायी Xप से अBधयाची :नकाय

वारा ?वयं के खचc पर राOय सरकार के वन, पया9वरण एवं जलवायु प_रवत9न 3वभाग को

Jकया जाना है।

5.

अतः उपयुV8त वWणVत पXर:ेYय म; मंZ[पXरषद क6 बैठक .दनांक-09.07.19 म; मद

सं=या-18 के $प म; रा]य सरकार ^वारा नणVय लया गया है _क -

"भारत सरकार तथा राOय सरकार के 3वभ8न 3वभागC/:तQठानC/:नकायC तथा 3वभ8न

:नजी कSप:नयC, :नगम, बोड9 आ5द को वन संरVण अBध:नयम, 1980 के तहत् V:तपूरक

वनरोपण काय9 हेतु सरकारW भूम/गैरमजXआ Deemed Forest (जंगल-झाड़ी, जंगल-सखुआ,

जंगल इIया5द) भूम वन, पया9वरण एवं जलवायु प_रवत9न 3वभाग को सशु1क ?थायी भूम

ह?तांतरण करने कD शिFत उपायुFत को Iयायोिजत Jकया जाता है।"

6. 3वभागीय संक1प सं#या-5888/रा०, 5दनांक-10.11.16 को इस हदतक संशोBधत

समझा जाय।

झारखड राOयपाल के आदेश से,

कमलेaवर :साद संह,

सरकार के संयुFत सBचव,

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झारखड राजकDय मुdणालय

झारखड राजकDय मुdणालय, राँची वारा काशत एवं मु5dत

राँची वारा काशत एवं मु5dत,

झारखड गजट

झारखड गजट (असाधारण

असाधारण) 575 -- 50