झारखड गजट
असाधारण अंक
झारखड सरकार वारा काशत
28 ावण, 1941 (श०)
सं! या– 667 राँची, सोमवार, 19 अग+त, 2019 (ई०)
गृह, कारा एवं आपदा बंधन वभाग ।
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अ/धसूचना
30 जुलाई, 2019 ई०।
संया- 08/ववध (01)-25/2013- 4182-- 6वष अ/ध8नयम, 1919 (अ/ध8नयम 1919 का
12) क9 धारा 2 एवं 8 वारा द<त शि>तय? का योग करते हुए झारखड राBयपाल एत वारा
6व8नDदEFट 6वष? के 6वGय हेतु 8नHनलIखत 8नयमावलJ बनाते हैः-
1.
सं#$%त नाम, व)तार एवं ार*भ
(i)
यह
8नयमावलJ
‘‘झारखड
6वष
भंडारण
एवं
6वGय
8नयमावलJ,
2019’’
(JHARKHAND POISONS POSSESSION AND SALE RULES, 2019) कहJ जा सकेगी।
(ii)
इसका 6व+तार सHपूणE झारखड राBय मS होगा।
(iii)
यह राजपT मS काशन क9 8त/थ से वृ<त होगी।
2.
प+रभाषाएँ
इस 8नयमावलJ मS, जबतक संदभE मS अWयथा अपेXYत न हो:-
(क)
‘अ/ध8नयम से अभेत है 6वष अ/ध8नयम, 1919;
(ख)
‘डीलर से अभेत है इस 8नयमावलJ के अधीन अनु\ि]तधारJ कोई ^यि>त;
(ग)
‘अनु\ापन ा/धकार से अभेत है िजला दंडा/धकारJ या अ/ध8नयम क9 धारा-7 क9 उपधारा
(1) के अधीन, अनु\ि]त मंजूर करने हेतु राBय सरकार वारा ा/धकृत, कोई अWय पदा/धकारJ;
(घ)
‘अनु\ि]तधारJ’से अभेत है कोई अनु\ि]तधारक;
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झारखडगजट(असाधारण) सोमवार, 19 अग+त, 2019
(ड.)
‘अ/धसूचना’से अभेत है राजपT मS काशत अ/धसूचना;
(च)
‘फारम’से अभेत है इस 8नयमावलJ से अनुलbन फारम;
(छ)
‘अनुसूची’से अभेत है इस 8नयमावलJ से अनुलbन अनुसूची;
(ज)
‘6वGय से अभेत है dकसी अनु\ि]तधारJ डीलर से अWय को, अथवा dकसी अनु\ि]तधारJ
डीलर से dकसी शYण सं+थान या dकसी शोध या /चdक<सीय सं+थान या अ+पताल या dकसी
अDहEत /चdक<सा ^यवसायी (8नबं/धत /चdक<सा ^यवसायी) के अधीन औषधालय को या dकसी
माWयता ा]त लोक सं+थान या औयो/गक फमE (िजसे अपने उपभोग हेतु 6वष? क9
आवgयकता हो) को या सरकारJ 6वभाग? या पिhलक से>टर उपGम? को या ^यि>तगत उपयोग
के लए dकसी ^यि>त को 6वGय;
3.
अनुसूची मS 6व8नDदEFट 6वष इस 8नयमावलJ के योजनाथE 6वष समझे जायSगे।
4. भंडारण या व0य के 2लए अनु6ि%त- कोई भी ^यि>त, िजसे अ/ध8नयम के ावधान? के
अधीन छूट ा]त नहJं है, अनु\ापन ा/धकार वारा उस 8नम<त फारम ‘क’ मS मंजूर या
नवीकृत अनु\ि]त के सवाय अनुसूची मS 6व8नDदEFट dकसी 6वष का 6वGय नहJं करेगा या
6वGय हेतु भंडारण नहJं करेगा।
5.
8नयमावल9 का प+रसर पर दश;न- इस 8नयमावलJ क9 एक 8त, 8नयम-4 के अधीन मंजूर
अनु\ि]त मS 6व8नDदEFट कारोबार +थल के मुख +थान मS, हमेशा दशEत क9 जायेगी।
6.
अनु6ि%त क< मंजूर9 या नवीकरण हेतु आवेदन- (1) अनु\ि]त क9 मंजूरJ या नवीकरण का
इjछुक <येक ^यि>त अनु\ापन ा/धकार को फारम ‘ख’मS लIखत आवेदन करेगा और ऐसे
आवेदन पर दस lपये मूmय का Wयायालय फ9स +टाHप लगेगा,
परWतु अनु\ि]त के नवीकरण हेतु कोई आवेदन अनु\ि]त के अवसान क9 8त/थ के
तीन माह से कम पूवE Dदया जाता है तो उस पर पाँच सौ lपये मूmय का Wयायालय फ9स
+टाHप लगेगा।
(2)
मूल अनु\ि]त के खो जाने या नFट हो जाने पर अनु\ि]त क9 दूसरJ 8त के
लए लIखत आवेदन dकया जायेगा और इस पर पाँच सौ lपये मूmय का Wयायालय फ9स
+टाHप लगेगा।
(3)
अनु\ि]तधारJ के कारोबार +थल मS dकसी कार के पoरवतEन के मामले मS,
अनु\ि]त के लए अनु\ापन ा/धकार को एक नया आवेदन dकया जायेगा और ऐसे आवेदन
पर पाँच सौ lपये मूmय का Wयायालय फ9स +टाHप लगेगा।
(4)
अनु\ि]तधारJ कारोबार +थल मS अनु\ि]त को मुख lप से दशEत करेगा।
7.
अनु6ि%त क< कालाव@ध- 8नयम-8 एवं 9 के उपबंध? के अpयधीन, इस 8नयमावलJ के अधीन
मंजूर या नवीकृत कोई अनु\ि]त 8नगEत होने क9 तारJख से पाँच वषq तक वृ<त रहेगी।
8.
अनु6ापन ा@धकार का ववेका@धकार- कोई अनु\ि]त dकसी भी समय रr या 8तसंsत क9 जा
सकेगी। dकसी अनु\ि]त क9 मंजूरJ/नवीकरण/रr/8तसंsत dकया जाना अनु\ापन ा/धकार के
6ववेकाधीन होगा।
झारखडगजट(असाधारण) सोमवार, 19 अग+त, 2019
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परWतु यह dक अनु\ापन ा/धकार क9 जानेवालJ +ता6वत कारEवाई के 6वlu कारण
(यDद कोई हो) बताने का अवसर संबं/धत पYकार को देगा और अनु\ि]त क9 मंजूरJ या
नवीकरण से इनकार करने अथवा अनु\ि]त को रr dकये जाने या 8तसंsत dकये जाने का
कारण अभलIखत करेगाः-
परWतु और भी dक dकसी अनु\ि]त के लए आवेदक या कोई अनु\ि]तधारJ, िजसक9
अनु\ि]त का नवीकरण नामंजूर कर Dदया गया हो या रr/8तसंsत कर Dदया गया है, यDद
अनु\ापन ा/धकार के dकसी आदेश से ^य/थत होता हो, तो राBय सरकार वारा अ/धसू/चत
अपीलJय ा/धकार के समY अपील दाIखल कर सकेगा।
9.
अनु6ि%त क< समाि%त- कोई अनु\ि]त, अनु\ि]तधारJ क9 मृ<यु हो जाने या उसके कारोबार के
अWतoरत हो जाने पर, अथवा यDद dकसी फमE या कHपनी को मंजूर क9 गयी हो तो उसके
पoरसमापन या ऐसे फमE या कHपनी के कारोबार के अंतoरत हो जाने पर, समा]त हो जायेगी।
परWतु यDद ऐसे अनु\ि]तधारJ फमE या कHपनी वारा चलाया जा रहा कारोबार चालू
8तFठान के lप मS अंतoरत होता है और अनु\ि]तधारJ नयी अनु\ि]त के लए, अंतरण के
चैदह Dदन? के भीतर एक सौ lपये मूmय के Wयायालय फ9स +टाHप के साथ, आवेदन करता है
तो 6वयमान अनु\ि]त तबतक लागू रहेगी जबतक अनु\ापन ा/धकार वारा नई अनु\ि]त
मंजूर नहJं हो जाती या नई अनु\ि]त के लए आवेदन को नामंजूर नहJं कर Dदया जाता।
10.
अनु6ि%त क< समाि%त, 8तसंहरण या रA Bकये जाने पर )टाक का 8न)तारण - 8नयम-8 के
अधीन अनु\ि]त का 8तसंहरण या रr dकये जाने क9 ि+थ8त मS या 8नयम-9 के अधीन
अनु\ि]त क9 समाि]त क9 ि+थ8त मS अनु\ि]त क9 ऐसी समाि]त, 8तसंहरण या रr dकये
जाने क9 8त/थ से तीन माह क9 अव/ध के भीतर 6वष +टॉक दूसरे dकसी अनु\ि]तधारJ को
बेचा जा सकेगा, िजसके पgचात् बचे हुए 6वष अनु\ापन ा/धकार के आदेश? के अधीन, नFट
dकये जा सकS गे। 8नयम-9 मS 8नDदEFट मामले मS 6वGय आगम, यDद कोई हो, यथाि+थ8त मृत
अनु\ि]तधारJ के 6व/धक 8त8न/ध या उसके अंतoरती या पoरसमा6पत फमE या कHपनी के
पoरसमापक या अंतoरती फमE या कHपनी को Dदया जायेगा।
11.
वष एवं रिज)टरD के 8नर9$ण क< शिEत- कोई अनुमंडल पदा/धकारJ अथवा कायEपालक
दंडा/धकारJ अथवा कोई अवर 8नरJYक या उससे ऊपर क9 पंि>त का पुलस अ/धकारJ अथवा
राBय सरकार वारा 8नयु>त कोई /चdक<सा अ/धकारJ अथवा औष/ध एवं साधन सामzी
अ/ध8नयम, 1940 (केW{Jय अ/ध8नयम 23, 1940) क9 धारा-21 के अधीन 8नयु>त कोई
8नरJYक, dकसी भी समय अनु\ि]तधारJ के पoरसर, जहाँ 6वGय के लए 6वष रखा गया हो,
का और उसमS पाये गये सभी 6वष? एवं रिज+टर? का 8नरJYण कर सकेगा।
12.
अनु6ि%त Bकसे दFत क< जायेगी- (1) अनु\ि]त dकसी ऐसे हJ ^यि>त को द<त क9 जायेगी
जो अनु\ापन ा/धकार क9 राय मS, 6वष? के ^यवसाय के संचालन मS सYम हो।
(2)
dकसी फमE या कHपनी को 8नगEत अनु\ि]त, सदैव फमE या कHपनी के
+व<वधारJ या +व<वधाoरय? या ऐसे +व<वधारJ या +व<वधाoरय? वारा इस योजनाथE
नाम8नद|शत dकसी उ<तरदायी ^यि>त या, dकसी पिhलक कHपनी के मामले मS, उसके बंधक
के नाम से होगी।
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झारखडगजट(असाधारण) सोमवार, 19 अग+त, 2019
(3)
इस तरह Dदये गये नाम या नाम? को, फमE या कHपनी के लIखत आवेदन पर,
अनु\ापन ा/धकार वारा पoरवि}तत या संशो/धत dकया जा सकेगा और ऐसे आवेदन पर एक
सौ lपये मूmय का Wयायालय फ9स +टाHप लगेगा।
13.
वष का व0य- (1) 6वष क9 <येक ~बG9, यथासाpय, अनु\ि]तधारJ वारा ^यि>तगत lप से
अथवा, जहाँ कोई फमE या कHपनी अनु\ि]धारJ हो वहाँ उस फमE या कHपनी के अ/धकृत
8त8न/ध वारा या उसके पयEवेYण मS, क9 जायेगी।
(2)
6वष? का भंडारण एवं 6वGय के लए इस 8नयमावलJ के अधीन वृ<त
अनु\ि]तधारक ^यि>त, अनु\ि]त मS 6व8नDदEFट पoरसर मS हJ भंडारण एवं 6वGय करेगा।
14.
GयिEत, िजHहI वष क< Jब0< क< जा सकेगी- कोई अनु\ि]तधारJ dकसी ^यि>त को कोई 6वष
तबतक नहJं बेचेगा, जबतक dक वह ^यि>तगत lप से उससे पoर/चत न हो अथवा अपना पता
दशाEने वाला कोई द+तावेज, या पता सDहत अपना फोटोयु>त पहचान पT +तुत कर उसे
संतुFट न कर दे। dकसी कार के 6वष का 6वGय करने के पूवE वह Gेता का नाम, दूरभाष,
पता एवं 6वष के Gय के योजन क9 जानकारJ लेना भी सु8निgचत करेगा। वह dकसी ऐसे
^यि>त को 6वष नहJं बेचेगा, िजसके बारे मS ऐसा लगे dक वह अठारह वषE से कम उ का है
अथवा उसक9 मनःशि>त ठक नहJं है।
15.
वष व0य-रिज)टर- (1) <येक अनु\ि]तधारJ एक रिज+टर संधाoरत करेगा िजसमS वह
रसायन\, औष/ध 6वGेता या मक वारा dकसी अDहEत /चdक<सा या पशु-/चdक<सा ^यवसायी
के /चdक<सीय पच के अनुपालन मS नु+खा बनाने या मण बनाने हेतु उपयोग मS आनेवाले
से भWन, 6वष के सभी 6वGय क9 सहJ-सहJ 6विFट करेगा। ऐसे 6वGय के संबंध मS
8नHनलIखत hयौरे रिज+टर मS 6वFट dकये जायSगेः-
(क)
Gम सं!या,
(ख)
6वष का नाम,
(ग)
6वGय क9 माTा,
(घ)
6वGय क9 तारJख,
(ड.)
Gेता का नाम एवं पता, +तुत dकये गये फोटो पहचान-पT का Gमांक और
8नगEत करने वाले ा/धकार का नाम,
(च)
Gेता वारा घो6षत योजन, िजसके लए 6वष के Gय क9 आवgयकता है,
(छ)
Gेता का ह+ताYर (या अंगूठे का 8नशान यDद 8नरYर हो) या डाक वारा Gय
के मामले मS पT लखे जाने क9 तारJख एवं उस फाइल का संदभE िजसमS पT क9 मूल 8त
रखी गयी है,
(ज)
Gेता क9 पहचान करने वाले dकसी ^यि>त, यDद कोई हो, का ह+ताYर (या
अंगूठे का 8नशान, यDद 8नरYर हो), और
(झ)
डीलर का ह+ताYर।
(2)
रिज+टर के dकसी अलग भाग मS वह <येक 6वष के लए अलग +तHभ? मS
<येक 6वष क9 दै8नक ~बG9 क9 6विFट करेगा और ऐसी 6विFटयाँ Dदन-8तDदन भरJ जायेगी।
(3)
रिज+टर मS 8नयम 15 के उप8नयम (1) के मद सं!या-झ के अधीन 6वDहत
ह+ताYर अनु\ि]तधारJ के +वयं का, अथवा जब अनु\ि]तधारJ कोई फमE या कHपनी हो तो
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ऐसे फमE या कHपनी के अ/धकृत 8त8न/ध का, होगा और Gेता को 6वGय या ेषण का समय
लखा जायेगा। ऐसा ह+ताYर इस बात का माण माना जायेगा dक ह+ताYरJ वारा 8नयम
14 क9 अपेYाओं को पूणE कर लये जाने के संबंध मS +वयं को संतुFट कर लया गया है।
(4)
अनु\ि]तधारJ वारा उपयुE>त रिज+टर के मद सं!या (छ) मS संदभEत सभी T?
या लIखत आदेश? को मूल lप मS, 6वGय क9 तारJख से दो वष से अWयून अव/ध तक के
लए, पoररXYत dकया जायेगा।
(5) +टाक दै8नक अ8तशेष रिज+टर मS दजE dकया जायेगा।
16.
व0य के 2लए रखे गये वषD क< अ2भर$ा और पाMD पर िजसमI वे रखे गये हN, लेबल लगाना,
dकसी भी अनु\ि]तधारJ वारा, इस 8नयमावलJ के अधीन, 6वGय के लए रखे गये
सभी 6वष? को dकसी ब>सा, अलमारJ, कमरा या भवन (संधाoरत माTा के अनुसार) मS सुरXYत
रखा जायेगा, िजसे ताला एवं चाभी वारा सुरXYत dकया जायेगा और िजसमS, इस 8नयमावलJ
के अधीन द<त अनु\ि]त के अनुसार कhजे मS रखे गये 6वष? के अलावा, कोई पदाथE नहJं
रखा जायेगा, और <येक 6वष ऐसे ब>सा, अलमारJ, कमरा या भवन मS शीशा, धातु या मी
के बने पाT? मS अलग-अलग बंद कर सुरXYत रखा जायेगा। <येक ऐसा ब>सा, अलमारJ,
कमरा या भवन तथा <येक ऐसा पाT अंगरेजी एवं +थानीय भाषा दोन? मS लाल अYर? मS
"POISON" / ‘‘6वष" और पृथक 6वषवाले पाT? के मामले मS उस 6वष के नाम से /चिनत
dकया जायेगा।
17.
बेचे गये वषD का सुर#$त Pप से पैक Bकया एवं लेबल लगा हुआ होना: जब कोई 6वष बेचना
हो, वह dकसी बWद पाT या 8नधान (माTा के अनुसार) मS सुरXYत lप से पैक dकया जायेगा
और <येक ऐसा पाT या पैकेट, अंगरेजी एवं +थानीय भाषा दोन? मS, 6वष का नाम एवं
अनु\ि]तधारJ का नाम एवं पता दशाEने वाले लाल लेबल से, अनु\ि]तधारJ वारा लेबल लगाया
हुआ होगा। पाT पर 8नHनलIखत सवE^यापी चेतावनी तीक भी दशEत dकया जायेगा।
18.
उपयोगकUता (GयिEतयD को छोड़कर) Xवारा ए2सड/सं$ारक पदाथ; क< सुर$ा, भंडारण एवं
घटना- बंधन: एसड?/संYारक पदाथq क9 सुरYा, भंडारण एवं घटना-बंधन के लए अपनाये
गये उपाय? क9 lप रेखा दशाEते हुए एक मानक संचालन dGया तैयार क9 जायेगी और
उपयोगक}ता के पoरसर? मS मुखता से दशEत क9 जायेगी।
(क)
एसड/संYारक पदाथq क9 सुरYा -
i.
पoरसर मS एसड भंडारण के सुरXYत रख-रखाव के लए dकसी ^यि>त को जवाबदेह
बनाया जायेगा।
6
झारखडगजट(असाधारण) सोमवार, 19 अग+त, 2019
ii.
एसड/संYारक पदाथE का भंडारण इस ^यि>त के पयEवेYण के अधीन होगा।
iii.
अ/धक सुरYा सु8निgचत करने हेतु एसड/संYारक पदाथE का भंडारण दोहरा ताला पu8त
के अधीन dकया जायेगा।
iv.
एसड के योग का एक रिज+टर संधाoरत dकया जायेगा और उसे <येक तीन माह पर
संबं/धत अनुमंडलJय दंडा/धकारJ के समY दाIखल dकया जायेगा।
v.
योगशाला/भंडारण +थल, जहाँ एसड/संYारक पदाथE का उपयोग/भंडारण होता है, को
छोड़नेवाले छाT?/कमEय? क9 अ8नवायE जाँच होगी।
(ख)
एसड?/संYारक पदाथq का भंडारण -
i.
रसायन? को ]लाि+टक या अWय उपयु>त कंटेनर? मS भंडाoरत dकया जाना चाDहए।
ii.
सभी भंडारण पाT? पर रसायन? एवं अंतzE+त पoरसंकट? तथा बरती जानेवालJ
पूवाEवधा8नय? क9 पहचान को इं/गत करने वाला लेबल लगा हुआ होना चाDहए।
iii.
बेमेल रसायन? का एक साथ भंडारण नहJं dकया जाना चाDहए।
iv.
संYारक रसायन? क9 तालका Wयूनतम हद तक रखी जानी चाDहए।
v.
संरYा द+तान?, लबाद?, सुरYा चgम? एवं चेहरा-कवच? को, जहाँ उपयु>त हो वहाँ,
पहनना चाDहए।
vi.
एसड? का तनुकरण सावधानी के साथ करना चाDहए-सदैव जल मS एसड डालना
चाDहए, कभी भी जल को एसड मS नहJं डालना चाDहए।
(ग)
घटना-बंधन -
i.
Fवचा स*पक; : संदू6षत व+T?, जूत? एवं चमड़ा के व+तुओं (यथा घड़ी बड, बेmट) को
तुरंत उतार लS। अ/धक रसायन को शीतापूवEक एवं आDह+ता-आDह+ता प?छ दS या झाड़
दS। गुनगुने, आDह+ता-आDह+ता बहते पानी क9 धार से तुरंत कम से कम 30 मनट?
तक साफ करS। पानी क9 धार को बाधा नहJं पहुचाएँ। यDद सुरXYत lप से dकया जाना
संभव हो तो अ+पताल तक पoरवहन के दौरान पानी क9 धार डालना जारJ रखS। dकसी
6वष केW{ या डा◌ॅ>टर को तुरंत काल करS। उपचार तुरंत अपेXYत होता है। dकसी
अ+पताल मS ले जायS।
ii.
आँख स*पक; : सीधा सHपकE होने से बचS। यDद आवgयक हो तो रसायन संरYक
द+ताने पहनS। चेहरे से रसायन को तुरंत एवं आDह+ता-आDह+ता प?छ लS या झाड़ लS।
संदू6षत आँख? को तुरंत गुनगुने, आDह+ता बहते पानी क9 धार से आँख? को खुलJ रखते
हुए कम-से-कम 30 मनट? तक साफ करS। यDद काWटै>ट लSस लगा हो, तो पानी क9
धार डालने मS देरJ अथवा लSस को 8नकालने का यास न करS। िजतना शी उपलhध
हो जाये 8नरपेY लवणीय 6वलयन का उपयोग करS। पानी क9 धार को बाधा नहJं
पहुचाएँ। यDद आवgयक हो तो अ+पताल ले जाने के दौरान पानी क9 धार डालना जारJ
रखS।
iii.
8नगलना : घटनाz+त ^यि>त के मुँह का पानी से कुmला करावS। यDद उmटJ +वभा6वक
lप से होती है तो घटनाz+त ^यि>त को चूषण के जोIखम को कम करने के लए
आगे क9 ओर झुकावS। घटनाz+त ^यि>त के मुँह को पुनः पानी से कुmला करावS। dकसी
झारखडगजट(असाधारण) सोमवार, 19 अग+त, 2019
7
6वष केW{ या डा>टर को तुरंत काल करS। उपचार तुरंत अपेXYत होता है। dकसी
अ+पताल मS ले जायS।
iv.
अंतः\वसन : बचाव य<न? मS लगने के पूवE आप अपनी सुरYा को सु8निgचत करने के
लए सावधा8नयाँ बरतS (यथा- समु/चत बचाव साज-सBजा पहनS) घटनाz+त ^यि>त को
ताजी हवा मS ले जायँ। gवसन के लए आरामदायक ि+थ8त मS 6वाम करने दS। यDद
gवसन मS कDठनाई हो तो शXYत कम वारा आपात आ>सीजन Dदया जाना चाDहए।
घटनाz+त ^यि>त को अनावgयक lप से चलने-dफरने नहJं दS। पmमोनरJ एडेमा के
लYण मS देरJ हो सकती है। dकसी 6वष-केW{ या डा>टर को तुरंत काल करS। उपचार
तुरंत आवgयक होता है। dकसी अ+पताल मS ले जायँ।
19.
शाि)तयाँ- कोई भी ^यि>त, जो 6वष अ/ध8नयम-1919 क9 धारा-2 के अधीन बना
8नयम भंग करता है, 6वष अ/ध8नयम-1919 क9 धारा-6 के अधीन दंड का भागी होगा।
यDद एसड का अघो6षत +टाक पाया जाता है तो संबं/धत अनुमंडल पदा/धकारJ
वारा +टाक को जhत कर उपयु>त lप से ऐसे 6वGेता पर l० 50,000/- (पचास
हजार lपये) का जुमाEना dकया जाएगा। जुमाEने के lप मS ा]त राश माँग सं!या-27
मु!य शीषE-0070-अWय शास8नक सेवाएँ, उपमु!य शीषE-01-Wयाय शासन, लघु शीषE-
102-अथE दड और समपहरण, उपशीषE-01-जुमाEने, दड तथा जhती से कुल ाि]त मS
जमा क9 जाएगी।
20.
i.
6वष अ/ध8नयम-1919 के तहत मुकदमा आ/धकाoरक/8नजी शकायत/एफ॰आई॰आर॰ के
lप मे दजE होगा।
ii.
मुकदमS का सं\ान एवं उ>त अ/ध8नयम मS दजE वाद? क9 सुनवाई ^यवहार Wयायालय के
अ/धकाoरता ा]त Wया8यक दडा/धकारJ वारा 8नयमानुसार dकया जायेगा।
21.
Gयाया एवं संशोधन- इस 8नयमावलJ के 8नयम? क9 ^या!या एवं यथा आवgयक
संशोधन का अ/धकार राBय सरकार का होगा।
झारखड राBयपाल के आदेश से,
सुखदेव 2संह
अपर मु!य स/चव।
8
झारखडगजट(असाधारण) सोमवार, 19 अग+त, 2019
अनुसूची
(8नयम 2 एवं 3 {Fट^य)
6वष? क9 सूची
1.
एसेDटक एसड (भार के अनुसार 25 8तशत से अ/धक साW{ण)।
2.
एसेDटक एनहाईाइड।
3.
सmयूoरक एसड (H2SO4) (भार के अनुसार 5 8तशत से अ/धक साW{ण)।
4.
हाइो>लोoरक एसड (HCL) (भार के अनुसार 5 8तशत से अ/धक साW{ण)।
5.
फासफोoरक एसड (H3PO4)।
6.
हाइोलुओoरक एसड (HF)।
7.
पर>लोoरक एसड (HCLO4)।
8.
फामEक एसड (भार के अनुसार 10 8तशत से अ/धक साW{ण)।
9.
हाहोसाय8नक एसड, हाइोसाय8नक एसड के भार मS 0.1 8तशत से कम भारयु>त पदाथq
को छोड़कर।
10.
हाइो>लोoरक एसड, हाइो>लोoरक एसड के भार मS 5 8तशत से कम भारयु>त पदाथq को
छोड़कर।
11.
नाइDक एसड, नाइDक एसड के भार मS 5 8तशत के कम भारयु>त पदाथq को छोड़कर।
12.
आ>जेलक एसड।
13.
पारा का पर>लोराइड (संYारक सिhलमेट)।
14.
पोटासयम हाइो>लोराइड, पोटाशयम हाइो>साइड के भार मS 2 8तशत से कम भारयु>त
पदाथq को छोड़कर।
15.
सोडयम हाइो>साइड, सोडयम हाइो>साइड के भार मS 2 8तशत से कम भारयु>त पदाथq
को छोड़कर।
16.
हाइोजन पेरो>साइड (भार के अनुसार 50 8तशत से अ/धक साW{ण)।
17.
फामEिmडहाइड (भार के अनुसार 25 8तशत से अ/धक साW{ण)।
18.
फेनोल (भार के अनुसार 3 8तशत से अ/धक साW{ण)।
19.
सोडयम हाइपो>लोराइट सोmयूशन (भार के अनुसार 5 8तशत से अ/धक साW{ण)।
झारखडगजट(असाधारण) सोमवार, 19 अग+त, 2019
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फारम ‘क’
(8नयम 4 {Fट^य)
6वष-भंडारण एवं 6वGय हेतु अनु\ि]त
रिज+टर नं०-
अनु\ि]तधारJ का नाम-
दुकान का +थान-
ी
...................................................................................................................................
पुT,
ी ............................................................................................. ................................................. के
कारोबार मS लगे हुए ........................................................................................ (+थानीय 8नकाय का नाम)
मS ............................................................... थाना के अधीन ............................................................
िजला, को एतवारा 8नHनलIखत 6वष? के खुदरा 6वGय के लए भंडारण करने तथा खुदरा 6वGय हेतु
अनु\ि]त दJ जाती है, यथा:-
1.
......................................................................................
2.
.......................................................................................
3.
.......................................................................................
4.
......................................................................................
5.
.......................................................................................
यह अनु\ि]त पारपृFठ पर 6व8नDदEFट श}त? के अpयधीन है, िजनमS से dकसी का उmलंघन dकये जाने
पर अनु\ि]त समपsत हो जायेगी और 6वष अ/ध8नयम, 1919 क9 धारा-6 वारा उपबं/धत शाि+तय? का
उ<तरदायी होना होगा।
यह अनु\ि]त, मंजूरJ क9 तारJख से पाँच वषq क9 अव/ध तक के लए वृत रहेगी, जबतक dक संबं/धत
अनु\ापन ा/धकार वारा अनु\ि]तधारJ क9 मृ<यु के कारण पूवE-समा]त अथवा रr न कर Dदया जाय।
अनु6ापन ा@धकार का ह)ता$र एवं मुहर
अनु\ि]तधारJ/ा/धकृत
8त8न/ध का फोटो
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झारखडगजट(असाधारण) सोमवार, 19 अग+त, 2019
शत]
1.
8नयम-5 (1) एवं 8 के उपबंध? के अpयधीन, dकसी भी तारJख को मंजूर या नवीकृत क9 गयी कोई
अनु\ि]त पाँच वषq क9 अव/ध तक के लए वृत रहेगी। dकसी अनु\ि]त क9 मंजूरJ या नवीकरण के
लए <येक आवेदक अनु\ापन ा/धकार को लIखत आवेदन देगा और ऐसे आवेदन मS एक सौ lपये
मूmय का Wयायालय फ9स +टाHप लगा होगा।
2.
कोई अनु\ि]त, अनु\ि]तधारJ क9 मृ<यु हो जाने पर अथवा यDद dकसी फमE या कHपनी को मंजूर
क9 गयी है तो ऐसे फमE या कHपनी के पoरसमापन या कारोबार का अंतरण हो जाने पर, समा]त
हो जायेगी।
3.
अनु\ापन ा/धकार dकसी अनु\ि]त को पयाE]त कारण? से 8तसंsत या रr कर सकेगा।
4.
6वष का <येक 6वGय, यथासाpय, अनु\ि]तधारJ वारा ^यि>तगत lप से अथवा जहाँ अनु\ि]तधारJ
कोई फमE या कHपनी है वहाँ ऐसे फमE या कHपनी के अ/धकृत 8त8न/ध के माpयम से या उसके
पयEवेYण के अधीन dकया जायेगा।
5.
कोई अनु\ि]तधारJ dकसी ^यि>त को तबतक 6वष नहJं बेचेगा जबतक dक वह उससे पoर/चत न हो या
फोटोयु>त पहचान पT +तुत कर उसक9 संतुिFट क9 हद तक उसक9 पहचान नहJं हो पाती हो। वह
dकसी ^यि>त को, जो उसे 18 वषE क9 आयु से कम का ¬तीत हो या dकसी ^यि>त को, िजसका
अपनी मनः ि+थ8त पर पूणE 8नयंTण नहJं हो, कोई 6वष नहJं बेचेगा।
6.
I.
<येक अनु\ि]तधारJ एक रिज+टर संधाoरत करेगा िजसमS वह, dकसी /चdक<सा या पशु
/चdक<सा ^यवसायी के /चdक<सीय पुजाE के अनुपालन मS नु+खा बनाने या मण
बनाने के लए dकसी रसायन\ एवं औष/ध 6वGेता वारा उपयोग dकये गये से भWन, 6वष? क9
अWय सभी ~बdGय? क9 6विFट करेगा। ऐसे रिज+टर मS, <येक ~बG9 के संबंध मS
8नHनलIखत hयौरे 6विFट dकये जायSगे, यथाः
(क)
Gम सं!या,
(ख)
~बG9 क9 तारJख,
(ग)
Gेता का नाम, टेलJफोन नंबर एवं पता
(घ)
6वष का नाम,
(ड.)
~बG9 क9 माTा,
(च)
योजन, िजसके लए Gेता वारा 6वष क9 आवयकता बतायी गयी है,
(छ)
Gेता का ह+ताYर (या अंगूठे का 8नशान यDद 8नरYर हो) या डाक वारा Gय के
मामले मS पT या लIखत आदेश क9 तारJख और िजस फाइल मS इसक9 मूल 8त
रखी गयी है उसका संदभE।
(ज)
डीलर का ह+ताYर।
II.
रिज+टर के एक अलग भाग मS <येक 6वष के लए अलग-अलग +तHभ? मS, <येक ऐसे
6वष क9 दै8नक ~बG9 क9 माTा क9 6विFट क9 जायेगी और ये 6विFटयाँ Dदन-8तDदन दाIखल
क9 जायेगी।
III.
रिज+टर के (ज) +तHभ के अधीन ह+ताYर अनु\ि]तधारJ के +वयं का अथवा जब
अनु\ि]तधारJ कोई फमE या कHपनी है तो ऐसी फमE या कHपनी के अ/धकृत 8त8न/ध का
होगा और ~बG9 या ेषण के समय dकया जायेगा। ऐसा ह+ताYर इस बात का माण माना
जायेगा dक ह+ताYरकताE वारा +वयं को संतुFट कर लया गया है dक 8नयम-15 क9 अपेYाएँ
पूरJ कर लJ गयी है।
झारखडगजट(असाधारण) सोमवार, 19 अग+त, 2019
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IV.
रिज+टर के +तHभ (छ) मS संदभEत पT? या लIखत आदेश? को अनु\ि]तधारJ वारा मूल lप
मS, ~बG9 क9 तारJख से दो वषq से अWयून अव/ध तक के लए, पoररXYत रखा जायेगा।
7.
(1)
कोई अनु\ि]तधारJ <येक 6वष के संबंध मS एक +टाक रिज+टर संधाoरत करेगा, िजसमS
8नHनलIखत hयौरे रहSगे:
(क)
Gम सं!या,
(ख)
तारJख,
(ग)
ा]त माTा,
(घ)
^यि>त का नाम एवं पता, िजससे पoरमाण ा]त हुआ है,
(ड.)
6वGय माTा,
(च)
+टाक मS अ/धशेष,
(छ)
अयुि>त,
(2)
+टाक रिज+टर Dदन-8तDदन संतुलत (बैलेWस) dकया जायेगा।
8.
कोई दंडा/धकारJ या औष/ध 8नयंTण 6वभाग का औष/ध 8नरJYक +तर या उससे ऊपर क9 पंि>त का
कोई अ/धकारJ या अवर 8नरJYक क9 पंि>त या उससे ऊपर क9 पंि>त का पुलस अ/धकारJ या सहायक
/चdक<सा अ/धकारJ क9 पंि>त या उससे ऊपर क9 पंि>त का /चdक<सा अ/धकारJ dकसी भी समय जाकर
वहाँ पाये गये सभी 6वष? और 8नयम 15 एवं 16 के अधीन संधाoरत रिज+टर का 8नरJYण कर सकेगा।
9.
इस 8नयमावलJ के अधीन dकसी अनु\ि]तधारJ वारा 6वGय के लए रखे गये सभी 6वष? (dकसी
/चdक<सा या पशु/चdक<सा ^यवसायी के /चdक<सीय पुज के अनुपालन मS नु+खा बनाने या मण
बनाने के योजनाथE dकसी रसायन\ या औष/ध 6वGेता वारा रखे गये को छोड़कर) को एक ब>सा,
आलमीरा, कमरा या भवन (संधाoरत माTा के अनुसार) मS रखा जायेगा िजसे ताला एवं चाभी वारा
सुरXYत dकया जायेगा और िजसमS अ/ध8नयम के अधीन मंजूर अनु\ि]त के अनुसार धाoरत 6वष? के
अ8तoर>त अWय कोई पदाथE नहJं रखा जायेगा तथा <येक 6वष ऐसे ब>सा, आलमीरा, कमरा या भवन
मS अलग-अलग शीशा, ]लाि+टक, धातु या मी के बने बंद पाT? मS रखा जायेगा। <येक ऐसे
ब>सा, आलमीरा, कमरा या भवन और <येक ऐसे पाT पर अँगरेजी एवं +थानीय भाषा मS लाल
+याहJ मS 'Poison' / ‘6वष’ और अलग-अलग 6वष? वाले पाT? के मामले मS ऐसे 6वष का नाम /चिनत
dकया जायेगा।
10.
जब कोई 6वष बेचा जाये तो वह बWद पाT या पैकेट (माTा के अनुसार) मS सुरXYत lप से पैक dकया
जायेगा और ऐसे dकसी पाT या पैकेट पर अँगरेजी एवं +थानीय भाषा दोन? मS 6वष का नाम
और 8नयम-18 मS 6व8नDदEFट रिज+टर मS 6विFट क9 सं!या एवं तारJख वाला लेबल 6वGेता वारा
लगाया जायेगा।
11.
अनु\ि]त ऊपर अंdकत श}त? और अ/ध8नयम एवं अ/ध8नयम के अधीन बनी 8नयमावलJ के ावधान?
के अpयधीन धाoरत क9 जायेगी।
12.
अनु\ि]तधारJ, यDद दवा मS उपयोग हेतु कोई 6वष बेचना या धाoरत करना चाहता है तो उसे सवEथम
औष/ध एवं साधन सामzी अ/ध8नयम, 1940 क9 धारा 18(सी) मS यथा अपेXYत आवgयक अनु\ि]त
लेनी होगी।
नोटः- दवा मS उपयोग हेतु dकसी ‘6वष’से अभेत है औष/ध एवं साधन सामzी अ/ध8नयम, 1940 क9 धारा-
3 मS पoरभा6षत औष/ध।
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झारखडगजट(असाधारण) सोमवार, 19 अग+त, 2019
फारम ‘ख’
(8नयम 6 {Fट^य)
6वष भंडारण एवं 6वGय हेतु अनु\ि]त क9 मंजूरJ/नवीकरण हेतु आवेदन
1.
आवेदक/फमE का नाम :
2.
आवेदक क9 आयु :
3.
कायाEलय एवं आवासीय पता :
4.
अनु\ि]त सं!या एवं अनु\ि]त क9 8त
(नवीकरण आवेदन? के लए लागू):
5.
ा/धकृत 8त8न/ध का नाम 8नद|शन सDहत
आवेदक फमE का गठन संबंधी द+तावेज :
6.
कारोबार +थल या दुकान या भंडारण +थल
का पूरा पता िजसके लए अनु\ि]त आवेDदत
क9 गयी है, लैट का नंबर एवं मकान सं!या
सDहत भवन का नाम तथा गलJ या रोड जहाँ
यह अवि+थत हैः
7.
पoरसर? के रेखांक (]लान) क9 8त :
8.
पoरसर? के भंडारण का अ/धकार संबंधी द+तावेज :
9.
6वGय के लए +ता6वत 6वष का नाम :
(आवेदक +वअभमाIणत फोटोzाफ क9 तीन 8तयाँ आवेदन के साथ संलbन करेगा)
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झारखड राजक9य मु{णालय
झारखड राजक9य मु{णालय, राँची वारा काशत एवं मुD{त
राँची वारा काशत एवं मुD{त,
झारखड गजट
झारखड गजट (असाधारण
असाधारण)
) 667 -- 50