झारखड गजट
असाधारण अंक
झारखड सरकार वारा काशत
5 भा, 1941 (श०)
सं! या– 687 राँची, मंगलवार, 27 अग-त, 2019 (ई०)
उपाद एवं मय नषेध वभाग
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अ1धसूचना
14 अग-त, 2019
4व1ध एवं 6याय मं7ालय, भारत सरकार के वारा The Industries (Development and Regulation) Act,
1951 म9 संशोधन करते हुए The Industries (Development and Regulation) Amendment Act, 2016 के वारा
धारा- 29D के प?चात् एक नई धारा - 29E अंतः -था4पत Cकया गया है, जो भारत का राजप7 के असाधारण
अंक सं!या 31 के Fप म9 Gदनांक 14.05.2016 को काशत है।
2.
संशो1धत The Industries (Development and Regulation) Act, 2016 के अनुसार राKय सरकार के
Lे7ाधीन केवल मानव उपभोग योNय शराब पर Pनयं7ण तथा कर शुQक अ1धरोपण एवं कानून बनाने कR शिTत
PनGहत है। इसके अPतVरTत औयो1गक अQकोहल तथा 4वकृत इथना◌ॅल, जो मानव उपभोग के लए नह[ं है, के
संबंध म9 कानून बनाने और Pनयं\7त करने कR शिTत के6 सरकार म9 PनGहत है।
3.
पे]ोलयम एवं ाकृPतक गैस मं7ालय, भारत सरकार के प7ांक P-13032(17)24/2017-CC-Part-
1(P-26739) Gदनांक 02.01.2019 के वारा IDR Act, 1951 के संशो1धत ावधान का अनुपालन करने का
अनुरोध Cकया गया है।
2
झारखडगजट(असाधारण) मंगलवार, 27 अग-त, 2019
4.
4वकृत Ethanol, Intoxicant नह[ं है, Tय^Cक यह मानव उपभोग योNय नह[ं है। अतः यGद कोई
आसवनी केवल 4वकृत ईथेना◌ॅल का उ`पादन करती है, तो उसे झारखंड सरकार के उ`पाद एवं मय Pनषेध
4वभाग से इस कार कR आसवनी कR -थापना, उ`पाGदत 4वकृत सुषव के संचयन एवं इसकR \बbR पे]ोलयम
कcपPनय^ को करने के लए अनुdिeत एवं परमट कR बाfयता नह[ं रहेगी। वैसी आसवनी, िजसम9 ईथेना◌ॅल
(मानव उपयोग योNय) एवं 4वकृत ईथेना◌ॅल दोन^ का उ`पादन Cकया जाना है, तो वैसे आसवPनय^ को ईथेना◌ॅल
(मानव उपयोग योNय) के उ`पादन, संचय एवं \बbR के लए झारखंड उ`पाद अ1धPनयम, 1915 के तहत
अनुdिeत आव?यकता होगी।
5.
झारखंड उ`पाद अ1धPनयम, 1915 कR धारा 12 के अधीन Cकसी कार के Intoxicant के
आयात, Pनयाgत एवं पVरवहन के लए पास/परमट Pनगgत करने कR शिTत समाहiता को द`त है। 4वकृत
Ethanol, जो मानव उपभोग योNय नह[ं है एवं िजसे पे]ोल म9 मलाया जाता है, के आयात, Pनयाgत
एवं पVरवहन के लए झारखंड उ`पाद अ1धPनयम, 1915 कR धारा 12 के तहत पास/परमट Pनगgत Cकया जाना
The Industries (Development and Regulation) Amendment Act, 2016 के संगत नह[ं है। तदनुसार भ4वqय म9
Denatured Ethanol के आयात, Pनयाgत एवं पVरवहन हेतु पास/परमट कR आव?यकता नह[ं होगी।
6.
अतः The Industries (Development and Regulation) Amendment Act, 2016 म9 वrणgत ावधान पर
सहमत होते हुए झारखंड उ`पाद अ1धPनयम कR धारा 89 के तहत राKय सरकार वारा Pनणgय लया जाता है
Cक Industrial Alcohol (Ethanol) के उ`पादन हेतु आसवPनय^ को उ`पाद अनुdिeत तथा उ`पाGदत औयो1गक
अQकोहल (Ethanol) के आयात, Pनयाgत तथा पVरवहन के लए Cकसी तरह का पास अथवा परमट कR
आव?यकता नह[ं होगी। आसवनी के भार[ पदा1धकार[ एवं आसवनपPत के वारा यह सुPनि?चत Cकया जायेगा
Cक आसवनी से Pनकलने वाले औयो1गक अQकोहल (Ethanol) का आयात, Pनयाgत एवं पVरवहन GPS एवं
Digital Lock से युTत टsकर से हो, ताCक इसके दुFपयोग कR संभावना नह[ं रहे।
झारखंड राKयपाल के आदेश से,
राहुल शमा,
सरकार के स1चव।
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झारखड राजकRय मुणालय
झारखड राजकRय मुणालय, राँची वारा काशत एवं मुGत
राँची वारा काशत एवं मुGत,
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झारखड गजट (असाधारण
असाधारण)
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