झारखड गजट
असाधारण अंक
झारखड सरकार वारा काशत
5 आिवन, 1941 (श०)
सं# या– 753 राँची, शु,वार, 27 सत.बर, 2019 (ई०)
खाय, साव जनक वतरण एवं उपभोता मामले वभाग
------------
अ3धसूचना
18 सत.बर, 2019
संया-06/उप॰फो॰-(नयुित नयमावल')-05/2018-खा॰आ॰-2760-- उपभो:ता संर;ण अ3ध<नयम 1986
(1986 का 68) क? धारा 30 क? उपधारा (2) वारा दAत शि:तयB के योग मD और धारा 10(1)(a), 10(1)(b),
10(3), 16(1)(a), 16(1)(b) एवं 16 (2) को भावी करने के लए इस कार <नयमावलI गJठत क? जाती है:-
1.
सं/01त नाम तथा 3ार4भ :
I.
इस <नयमावलI का नाम ‘‘झारखड उपभो:ता Oववाद <नवारण आयोग एवं िजला उपभो:ता
Oववाद <नवारण फोरम के अQय; व सदRयB क? <नयुि:त, वेतन, भAते और शतS <नयमावलI,
2019’’ होगा।
II.
यह <नयमावलI ‘‘झारखड राजपU’’/ई-गजट मD काशन क? <त3थ से लागू होगी।
2.
प5रभाषाएँ :
इस <नयमावलI मD जबतक क? संग मD अWयथा अपेX;त न हो -
I.
‘अ3ध<नयम’ से अभेत है, उपभो:ता संर;ण अ3ध<नयम, 1986 (1986 का 68),
II.
‘राYय आयोग’ से अभेत है, अ3ध<नयम क? धारा 9 के खड (b) के तहत RथाOपत झारखड
उपभो:ता Oववाद <नवारण आयोग,
2
झारखडगजट(असाधारण) शु,वार, 27 सत.बर, 2019
III.
‘िजला फोरम’ से अभेत है, अ3ध<नयम क? धारा 9 का खड (a) के तहत RथाOपत िजला
उपभो:ता Oववाद <नवारण फोरम,
IV.
‘सदRय’ से अभेत है, अ3ध<नयम क? धारा-10 क? उप धारा (1) (b) के तहत <नयु:त िजला
फोरम का सदRय अथवा अ3ध<नयम क? धारा-16 क? उप धारा (1) (b) के तहत <नयु:त राYय
आयोग का सदRय, जैसा भी मामला हो,
V.
‘अQय;’ से अभेत है, अ3ध<नयम क? धारा-10 क? उप धारा (1) (a) के तहत <नयु:त िजला
फोरम का अQय; अथवा अ3ध<नयम क? धारा-16 क? उप धारा (1) (a) के तहत <नयु:त राYय
आयोग का अQय;, जैसा भी मामला हो,
VI.
‘चयन सम<त’ से अभेत है, अ3ध<नयम क? धारा-10 (1A) या 16 (1A) के तहत गJठत चयन
सम<त, जैसा भी मामला हो,
VII.
राZ[Iय आयोग से अभेत है, राZ[Iय उपभो:ता Oववाद <नवारण आयोग, नई Jद\लI,
VIII.
‘धारा’ से अभेत है, उपभो:ता संर;ण अ3ध<नयम, 1986 क? धारा,
IX.
‘राYय’ से अभेत है, झारखड राYय,
X.
‘Oवभाग से अभेत है, खाय, साव]ज<नक Oवतरण एवं उपभो:ता मामले Oवभाग, झारखड, राँची,
XI.
इस <नयमावलI मD इRतेमाल ^कये गये वैसे श_द और अभ`यि:तयाँ जो पaरभाOषत नहIं ^कये
गये हc, ले^कन अ3ध<नयम मD पaरभाOषत ^कये गये हc उनका अथ] ,मशः अ3ध<नयम के अनुसार
हI होगा।
3.
िजला फोरम म9 नयुितयाँ :
I.
िजला फोरम के अQय; क? <नयुि:त या तो (क) सीधी <नयुि:त के वारा या (ख) सेवारत
िजला WयायाधीशB मD से <त<नयुि:त पर क? जायेगी। बशतS ^क सेवारत िजला Wयायाधीश क?
<नयुि:त उeच Wयायालय क? सहम<त के fबना नहIं ^कया गया हो।
II.
उपयु]:त उप <नयम-(I) मD उ\लेgखत ावधानB के तहत यJद Oवभाग चाहे तो िजला उपभो:ता
Oववाद <नवारण फोरम के काय] को एक सेवारत िजला Wयायाधीश को अ<तaर:त भार दान
कर `यविRथत ^कया जा सकता है, इसके लए उeच Wयायालय के मु#य Wयायाधीश क?
सहम<त से ऐसा ^कया जा सकता है।
III.
िजला फोरम के सदRयB को पूण]कालक आधार पर <नयु:त ^कया जायेगा।
IV.
वैसे िजला फोरम जहाँ वष] क? शुiआत मD लंfबत शकायतB क? सं#या 1000 से अ3धक हो
अथवा Oवगत तीन वषj मD दज] शकायतB क? औसत सं#या 1000 से अ3धक हो वहाँ राYय
सरकार वारा एक अ<तaर:त िजला फोरम RथाOपत ^कया जा सकता है।
V.
इस अ3ध<नयम के ^कसी भी ावधान के अनुपालन मD काय] करने या काय] करने के दौरान
अQय; और सदRय भारतीय दड संJहता क? धारा-21 के संदभ] मD लोक सेवक माने जायDगे।
4.
रा<य आयोग म9 नयुितयाँ :
I.
राYय आयोग के अQय; को पूण]कालक आधार पर या उeच Wयायालय के सेवारत Wयायाधीश
को अ<तaर:त भार दान कर अंशकालक iप से `यविRथत ^कया जा सकता है। बशतS ^क
उeच Wयायालय के Wयायाधीश क? <नयुि:त उeच Wयायालय के मु#य Wयायाधीश क? सहम<त
के fबना नहIं ^कया जा सकता है।
II.
राYय आयोग के सदRयB को या तो (क) सीधी <नयुि:त या (ख) सरकारI कम]चाaरयB के बीच
<त<नयुि:त पर <नयु:त ^कया जायेगा, जो पद धारण करने के योlय हो। बशतS सेवारत
Wयायाधीश क? <नयुि:त उeच Wयायालय क? सहम<त के fबना नहIं क? जायेगी।
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III.
इस अ3ध<नयम के ^कसी भी ावधान के अनुपालन मD काय] करने या काय] करने के दौरान
अQय; और सदRय भारतीय दड संJहता क? धारा-21 के संदभ] मD लोक सेवक माने जायDगे।
5.
िजला फोरम के अ>य0 एवं सद@यA का चयन :
I.
िजला फोरम के अQय; और सदRयB क? <नयुि:त से संबं3धत मामलB क? कार]वाई क? शुiआत
राYय आयोग के वारा क? जायेगी। राYय आयोग वारा पदB के aर:त होने से कम से कम छः
माह पूव] कोJटवार aरि:त क? सूचना उपल_ध कराने के पचात् Oवभाग वारा <नयुि:त के
स.बWध मD अoेतर कार]वाई क? जायेगी।
II.
पदB के aर:त होने से कम से कम छः माह पूव] Oवभाग वारा Oवpापन काशत कर <नयुि:त
क? ^,या ार.भ क? जायेगी।
III.
यJद कोई पद अQय; या सदRय के इRतीफे या मृAयु के कारण aर:त होता है या ^कसी नये
पद का सृजन होता है तो इसके भरने क? ^,या तुरWत ार.भ क? जायेगी।
IV.
aरि:तयB के संबंध मD योlय उ.मीदवारB से आवेदन ाrत करने के लए Oवभाग वारा मु#य
समाचार पUB मD Oवpापन काशत ^कया जायेगा। अQय; एवं सदRय के पदB क? योlयता
अ3ध<नयम क? सुसंगत धाराओं के अWतग]त हI हBगी।
V.
अ3ध<नयम क? धारा-10 क? उप धारा-(1A) के तहत गJठत सम<त के वारा िजला फोरम के
अQय; एवं सदRय का चयन ^कया जायेगा।
VI.
आवेदन ाrत करने क? अं<तम <त3थ तक ाrत आवेदनB क? R,ूटनी कर योlय उ.मीदवारB क?
सूची चयन सम<त के सम; रखी जायेगी।
VII.
चयन सम<त आवेदकB क? सूची को <न.नां^कत तरIके से शॉट]-लRट करेगीः-
(a)
अQय; पद के लए आवेदक Wया<यक पृZठभूम के होते हc, अतः उनके वारा पाaरत
Wया<यक <नण]यB एवं अWय Wया<यक आदेशB के आलोक मD आवेदकB का चयन
अ3धकतम 100 अंक के आधार पर करने के लए <न.नलgखत आधार हBगे (राYय
आयोग के अQय; व Oव3ध Oवभाग के धान स3चव/स3चव ये अंक दान करDगे) :-
(i)
संबं3धत उeच Wयायालय से ाrत वाOष]क गोपनीय अभयुि:त।
(ii)
आवेदक वारा समOप]त दो सOवल तथा दो ^,मनल <नण]य।
(iii)
िजला सU Wयायाधीश/धान िजला सU Wयायाधीश के iप मD काय] करने का
अनुभव।
(b)
सदRय पद के लए सेवा<नवृत पदा3धकारI का चयन अ3धकतम 100 अंक के आधार
पर करने के लए <न.नलgखत आधार हBगे:-
(i)
आवेदक वारा Rनातक मD ाrतांक-<तशत का 25% (पचीस <तशत) अंक
(अथा]त् अ3धकतम 25 अंक)।
(ii)
Rनातकोतर उपा3ध के लए 15 अंक।
(iii)
Ph.D. क? उपा3ध के लए 5 अंक।
(iv)
खाय, साव]ज<नक Oवतरण एवं उपभो:ता मामले Oवभाग, झारखड अथवा
झारखड उपभो:ता Oववाद <नवारण आयोग अथवा झारखड के िजला
उपभो:ता Oववाद <नवारण फोरम मD (राYय आयोग/िजला फोरम के संबंध मD
अQय;/सदRय से इतर) ^कसी भी पद पर Wयूनतम एक वष] के काया]नुभव पर
5 अंक।
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(v)
इसके अलावे 50 अंक Wयूनतम दस वष] के काया]नुभव के आधार पर Jदये
जायDगे िजसके लए आधार होगा:-
(क)
यJद केWw सरकार के राजपfUत पदा3धकारI के iप मD काय] ^कये हB
तो - 50 अंक।
(ख)
यJद राYय सरकार के राजपfUत पदा3धकारI के iप मD काय] ^कये हो
तो - 50 अंक।
(ग)
यJद केWw सरकार के साव]ज<नक ;ेU इकाई मD काय] ^कये हो तो-40
अंक।
(घ)
यJद राYय सरकार के साव]ज<नक ;ेU इकाई मD या झारखड उपभो:ता
Oववाद <नवारण आयोग/िजला उपभो:ता Oववाद <नवारण फोरम के
अQय;/सदRय के iप मD काय] ^कये हो तो - 40 अंक।
(ड़)
यJद अWय ^कसी सेवा/पद/zेणी मD काय] का अनुभव हो तो - 20 अंक।
(च)
उपयु]:त उप कं{डका ‘क’ से ‘ड.’ तक मD से अ3धकतम दस वष] के
काया]नुभव का हI लाभ Jदया जा सकता है।
(छ) संदभ]त उप कं{डका मD 10 से भाग देकर <त वष] के काया]नुभव के
आलोक मD अंक दान ^कये जा सकD गे।
(c)
सेवारत/सेवा<नवृत पदा3धकारI क? अनुपल_धता क? िRथ<त मD सदRय पद के लए
अoवत योजना के अनुसार दो न पUB के लgखत परI;ा मD ाrत अंको के आधार
पर मेaरट तैयार ^कया जायेगा। Aयेक पU के लए उAतीण]ता अंक <तशत
50% होगा:-
पेपर
वषय
जाँच कC
3कृत
अEधकतम
अंक
अवEध
पेपर-1
(क)
सामाWय
pान
एवं
समसाम<यक?।
(ख) भारतीय संOवधान का pान।
(ग) उपभो:ता
से
संबं3धत
OवभWन कानूनB का pान
(अनुसूची-I मD वgण]त)
वRतु<नZठ
100
2 घटे
पेपर-2
(क)
एक
<नबंध
(उपभो:ता
संबं3धत Oवषय, `यापार व
वgणYय संबं3धत Oवषय या
साव]ज<नक मामले से संबं3धत
Oवषय मD से कोई एक)
(ख) Oवलेषण क? ;मताओं और
ऑड]र के ठोस आलेखन क?
जाँच
के
लए
उपभो:ता
मामले से संबं3धत एक केस
का अQययन।
Oवषय<नZठ
100
3 घटे
झारखडगजट(असाधारण) शु,वार, 27 सत.बर, 2019
5
VIII.
अQय; या सदRय के मेaरट के ,म मD चयन सम<त के वारा aरि:तयB के डेढ़ गुणा
उ.मीदवारB के नाम क? अनुशंसा Oवभाग को क? जायेगी।
IX.
अनुशंसत उ.मीदवारB के माण पUB का सAयापन Oवभाग वारा ^कया जायेगा।
X.
<नयुि:त के पूव] चय<नत उ.मीदवारB को सOवल सज]न या िजला 3च^कAसा पदा3धकारI के
वारा <नग]त शारIaरक Rवeछता का माण पU Rतुत करना होगा।
XI.
<नयुि:त से पूव] चय<नत उ.मीदवार को यह घोषणा पU जमा करना होगा ^क वह ऐसा कोई
OवAतीय या अWय i3च नहIं रखता है िजससे ^क अQय; या सदRय के iप मD अपने कायj को
<तकूल iप से भाOवत करने क? संभावना हो।
XII.
मेधा सूची मD से ती;ा सूची के उ.मीदवार भी रखे जा सकते हc ता^क अचानक हुयी aरि:तयB
के पaरपेय मD Oवभाग के वारा इनसे <नयुि:त क? जा सके।
6.
रा<य आयोग के अ>य0 का चयनः
I.
राYय आयोग के अQय; का पद aर:त होने से कम से कम छः माह पूव] Oवभाग वारा
<नयुि:त क? ^,या ार.भ क? जायेगी। इसके लए Oवpापन काशत ^कया जायेगा।
II.
यJद अQय; के इRतीफा या मृAयु के कारण पद aर:त होता है या ^कसी नये पद का सृजन
होता है तो भती क? ^,या तुरWत ार.भ क? जायेगी।
III.
राYय आयोग के अQय; के चयन हेतु अ3ध<नयम क? धारा-16 क? उप धारा-(1) (a) के तहत
गJठत सम<त के वारा चयन ^,या के माQयम से योlयता और अनुभव के आधार पर
उपयु:तता का आकलन करने के बाद Oवभाग को अनुशंसत ^कया जायेगा।
IV.
उWहIं उ.मीदवारB पर Oवचार ^कया जायेगा िजनके संबंध मD <नगरानी से Rवeछता माण पU
ाrत हुआ होगा।
V.
इसके उपराWत अनुशंसत उ.मीदवारB क? सूची पर उeच Wयायालय के मु#य Wयायाधीश से
Oवचार Oवमश] के उपराWत Oवभाग वारा राYय आयोग के अQय; क? <नयुि:त क? जायेगी।
VI.
<नयुि:त के पूव] चय<नत उ.मीदवार को सOवल सज]न या िजला 3च^कAसा पदा3धकारI के वारा
<नग]त शारIaरक Rवeछता माण पU Rतुत करना होगा।
VII.
<नयुि:त से पूव] चय<नत उ.मीदवार को यह घोषणा पU जमा करना होगा ^क वह ऐसा कोई
OवAतीय या अWय i3च नहIं रखता है िजससे ^क अQय; या सदRय के iप मD अपने कायj को
<तकूल iप से भाOवत करने क? संभावना हो।
7.
रा<य आयोग के सद@य का चयनः
I.
राYय आयोग के सदRय पद के aर:त होने से कम से कम छः माह पूव] <नयुि:त से संबं3धत
मामलB क? कार]वाई क? शुiआत राYय आयोग के वारा क? जायेगी। राYय आयोग वारा
कोJटवार aरि:त क? सूचना उपल_ध कराने के पचात् Oवभाग वारा <नयुि:त के स.बWध मD
अoेतर कार]वाई क? जायेगी।
II.
यJद सदRय के इRतीफे या मृAयु के कारण पद aर:त होता है या ^कसी नये पद का सृजन
होता है तो भत क? ^,या तुरWत ार.भ क? जायेगी।
III.
aरि:तयB के संबंध मD योlय उ.मीदवारB से आवेदन ाrत करने के लए मु#य समाचार पUB मD
Oवभाग वारा Oवpापन काशत ^कया जायेगा।
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झारखडगजट(असाधारण) शु,वार, 27 सत.बर, 2019
IV.
अ3ध<नयम क? धारा-16 क? उप धारा-(1A) के तहत गJठत सम<त के वारा राYय आयोग के
सदRय का चयन ^कया जायेगा।
V.
आवेदन ाrत होने के लए <नधा]aरत अं<तम <त3थ तक ाrत आवेदनB क? R,ूटनी कर योlय
उ.मीदवारB क? सूची चयन सम<त के सम; रखी जायेगी।
VI.
चयन सम<त आवेदकB क? सूची को <न.नां^कत तरIके से शॉट]-लRट करेगीः-
(a)
Wया<यक पृZठभूम वाले सदRय पद के लए आवेदक Wया<यक पृZठभूम के हI होते है,
अतः उनके वारा पाaरत Wया<यक <नण]यB एवं अWय Wया<यक आदेशB के आलोक मD
आवेदकB का चयन अ3धकतम 100 अंक के आधार पर करने के लए <न.नलgखत
आधार हBगे (राYय आयोग के अQय; व Oव3ध Oवभाग के धान स3चव/स3चव ये अंक
दान करDगे):-
(i)
संबं3धत उeच Wयायालय से ाrत वाOष]क गोपनीय अभयुि:त।
(ii)
आवेदक वारा समOप]त दो सOवल तथा दो ^,मनल <नण]य।
(iii)
पीठासीन पदा3धकारI/िजला सU Wयायाधीश/धान िजला सU Wयायाधीश के iप
मD काय] करने का अनुभव।
(b)
सदRय पद के लए चयन अ3धकतम 100 अंक के आधार पर करने के लए
<न.नलgखत आधार हBगे:-
(i)
आवेदक वारा Rनातक मD ाrतांक-<तशत का 25% (पचीस <तशत) अंक
(अथा]त् अ3धकतम 25 अंक)।
(ii)
Rनातकोतर उपा3ध के लए 15 अंक।
(iii)
Ph.D. क? उपा3ध के लए 5 अंक।
(iv)
खाय, साव]ज<नक Oवतरण एवं उपभो:ता मामले Oवभाग, झारखड अथवा
झारखड उपभो:ता Oववाद <नवारण आयोग अथवा झारखड के िजला
उपभो:ता Oववाद <नवारण फोरम मD (राYय आयोग/िजला फोरम के संबंध मD
अQय;/सदRय से इतर) ^कसी भी पद पर Wयूनतम एक वष] के काया]नुभव पर
5 अंक।
(v)
इसके अलावे 50 अंक Wयूनतम दस वष] के काया]नुभव के आधार पर Jदये
जायDगे िजसके लए आधार होगा:-
(क)
यJद केWw सरकार के राजपfUत पदा3धकारI के iप मD काय] ^कये हB
तो - 50 अंक।
(ख)
यJद राYय सरकार के राजपfUत पदा3धकारI के iप मD काय] ^कये हो
तो - 50 अंक।
(ग)
यJद केWw सरकार के साव]ज<नक ;ेU इकाई मD काय] ^कये हो तो-40
अंक।
(घ)
यJद राYय सरकार के साव]ज<नक ;ेU इकाई मD या झारखड उपभो:ता
Oववाद <नवारण आयोग/िजला उपभो:ता Oववाद <नवारण फोरम के
अQय;/सदRय के iप मD काय] ^कये हो तो - 30 अंक।
(ड़)
यJद अWय ^कसी सेवा/पद/zेणी मD काय] का अनुभव हो तो-20 अंक।
(च)
उपयु]:त उप कं{डका ‘क’ से ‘ड.’ तक मD से अ3धकतम दस वष] के
काया]नुभव का हI लाभ Jदया जा सकता है।
झारखडगजट(असाधारण) शु,वार, 27 सत.बर, 2019
7
(छ) संदभ]त उप कं{डका मD 10 से भाग देकर <त वष] के काया]नुभव के
आलोक मD अंक दान ^कये जा सकेगD।
VII.
सदRय के मेaरट के ,म मD चयन सम<त के वारा उ.मीदवारB के नाम क? अनुशंसा Oवभाग
को क? जायेगी।
VIII.
अनुशंसत उ.मीदवारB के माण पUB का सAयापन Oवभाग वारा ^कया जायेगा।
IX.
<नयुि:त के पूव] चय<नत उ.मीदवार को सOवल सज]न या िजला 3च^कAसा पदा3धकारI के वारा
<नग]त शारIaरक Rवeछता माण पU Rतुत करना होगा।
X.
<नयुि:त से पूव] चय<नत उ.मीदवारB को यह घोषणा पU जमा करना होगा ^क वह ऐसा कोई
OवAतीय या अWय i3च नहIं रखता है िजससे ^क अQय; या सदRय के iप मD अपने कायj को
<तकूल iप से भाOवत करने क? संभावना है।
XI.
मेधा सूची मD से ती;ा सूची के उ.मीदवार भी रखे जा सकते हc ता^क अचानक हुयी aरि:तयB
के पaरपेय मD Oवभाग के वारा इनसे <नयुि:त क? जा सके।
8.
िजला फोरम म9 पूण काJलक आधार पर नयुत अ>य0 एवं सद@यA के वेतन/पा5रKJमक :
I.
यJद ^कसी सेवारत िजला Wयायाधीश को िजला फोरम के अQय; के iप मD <त<नयुि:त ^कया
जाता है तो उWहD िजला Wयायाधीश के अनुiप वेतन एवं भAते ाrत हBगे।
II.
यJद ^कसी सेवा<नवृत िजला Wयायाधीश को िजला फोरम के अQय; के iप मD <नयु:त ^कया
जाता है तो उWहD ाrत अं<तम वेतन घटाव पDशन के समतु\य राश <नयत मानदेय के iप मD
अनुमाWय होगी।
III.
िजला फोरम मD पूण]कालक सदRय के iप मD <नयु:त सदRय को राYय सरकार के अवर स3चव
को ाrत होने वाले Wयूनतम वेतनमान् क? एकमुत राश ाrत होगी। वत]मान मD राYय
सरकार मD अवर स3चव वेतन मैJ[:स के लेवल-11 के पदा3धकारI होते हc। इसके आलोक मD
िजला उपभो:ता Oववाद <नवारण फोरम मD <नयु:त पूण]कालक सदRयB को i॰ 67,700/- (iपये
सड़सठ हजार सात सौ) माU क? राश पाaरzमक के iप मD एकमुत मासक देय होगी।
IV.
यJद ^कसी सेवा<नवृत सरकारI कम (Wया<यक सेवा को छोड़कर) को िजला फोरम के
पूण]कालक सदRय के iप मD <नयु:त ^कया जाता है तो उWहD योजना-सह-OवAत Oवभाग के
संक\प सं#या-1243/Oव॰, Jदनांक 28.04.2016 (यथासमय संशो3धत) के ावधानB के अनुiप
वेतन, भAते एवं अWय सुOवधाएँ ाrत हBगी।
V.
पूण]कालक तौर पर <नयु:त अQय; एवं सदRयB के पाaरzमक राश मD Oवभाग वारा Aयेक
वष] अ3धकतम 3 (तीन) <तशत क? वृO योजना-सह-OवAत Oवभाग क? सहम<त के उपराWत क?
जायेगी।
VI.
अ<तaर:त भार के iप मD हुयी <नयुि:तयB के संबंध मD याUा भAता का भुगतान इससे संबं3धत
योजना-सह-OवAत Oवभाग के ावधानB (यथासमय संशो3धत) के अनुiप ^कया जायेगा।
9.
िजला फोरम म9 अत5रत 3भार पर नयुत अ>य0 एवं सद@यA के पा5रKJमकः
अ<तaर:त भार के iप मD हुयी <नयुि:तयB के संबंध मD याUा भAता का भुगतान इससे संबं3धत
योजना-सह-OवAत Oवभाग के ावधानB (यथासमय संशो3धत) के अनुiप ^कया जायेगा।
8
झारखडगजट(असाधारण) शु,वार, 27 सत.बर, 2019
10.
रा<य आयोग म9 पूण काJलक आधार पर नयुत अ>य0 एवं सद@यA के वेतन/पा5रKJमक:
I.
राYय आयोग के अQय; को उeच Wयायालय के Wयायाधीश को Rवीकाय] वेतन भAते एवं अWय
सुOवधाएँ ाrत हBगी। परWतु यJद ^कसी सेवा<नवृत Wयायाधीश को राYय आयोग के अQय; के
iप मD <नयु:त ^कया जाता है तो उWहD ाrत अं<तम वेतन घटाव पDशन के समतु\य राश
<नयम मानदेय के iप मD अनुमाWय होगी।
II.
राYय आयोग मD पूण]कालक सदRय के iप मD <नयु:त सदRय को राYय सरकार के उप स3चव
को ाrत होने वाले Wयूनतम वेतनमान क? एकमुत राश ाrत होगी। वत]मान मD राYय
सरकार मD उप स3चव वेतन मैJ[:स लेवल-12 के पदा3धकारI होते हc। इसके आलोक मD
झारखड उपभो:ता Oववाद <नवारण आयोग, राँची मD <नयु:त पूण]कालक सदRयB को i॰
78,800/- (iपये अठहAतर हजार आठ सौ) माU क? राश पाaरzमक एकमुत मासक देय
होगी।
III.
यJद ^कसी सेवा<नवृत सरकारI कम (Wया<यक सेवा को छोड़कर) को राYय आयोग के
पूण]कालक सदRय के iप मD <नयु:त ^कया जाता है तो उWहD योजना-सह-OवAत Oवभाग के
संक\प सं#या-1243/Oव॰, Jदनांक 28.04.2016 (यथासमय संशो3धत) के ावधानB के अनुiप
वेतन, भAते एवं अWय सुOवधाएँ ाrत हBगी।
IV.
पूण]कालक तौर पर <नयु:त अQय; एवं सदRयB के पाaरzमक राश मD Oवभाग वारा Aयेक
वष] अ3धकतम 3 (तीन) <तशत क? वृO योजना-सह-OवAत Oवभाग क? सहम<त के उपराWत क?
जायेगी।
11.
रा<य आयोग म9 अत5रत 3भार पर नयुत सद@यA के पा5रKJमकः
अ<तaर:त भार के iप मD हुयी <नयुि:तयB के संबंध मD याUा भAता का भुगतान इससे संबं3धत
योजना-सह-OवAत Oवभाग के ावधानB (यथासमय संशो3धत) के अनुiप ^कया जायेगा।
12.
पूण काJलक नयुितयA के Jलए अवकाश एवं EचNकOसा उपचार कC सुवधाएँ :
राYय आयोग या िजला फोरम मD पूण]कालक आधार पर <नयु:त अQय;/सदRय को राYय सरकार के
सरकारI कम]चाaरयB के लए लागू ावधानB के अनुiप आकिRमक अवकाश एवं 3च^कAसा अवकाश देय
होगा। इसके अ<तaर:त के अवकाश के लए ‘‘नो वक] नो पे’’ का साWत अनुमाWय होगा। इसके साथ
हI उWहD राYय सरकार के समूह-A के सरकारI पदा3धकाaरयB के लए लागू ावधानB के अनुiप
3च^कAसा उपचार एवं अRपताल क? सुOवधाएँ ाrत हBगी।
13.
राYय आयोग एवं िजला फोरम मD काय] कर रहे अQय;/सदRय का वेतन/पाaरzमक आJद राYय सरकार
के सं3चत <न3ध पर भाaरत होगा।
14.
राYय आयोग एवं िजला फोरम के अQय; या सदRयB क? सेवा के <नयम एवं शतB को उनके काय]काल
के दौरान इस कार से नहIं बदले जायेगD िजससे ^क उWहD हा<न हो।
15.
राYय आयोग एवं िजला फोरम मD काय] कर रहे अQय;/सदRय को <न.नलgखत पaरिRथ<तयB मD
Oवभाग वारा पदeयुत ^कया जा सकता है:
I.
यJद उWहD Jदवालया घोOषत ^कया गया हो या
झारखडगजट(असाधारण) शु,वार, 27 सत.बर, 2019
9
II.
उWहD ^कसी ऐसे अपराध के लए दोषी ठहराया गया हो जो राYय सरकार क? राय मD नै<तक
अधमता अWतo]Rत हो या
III.
अQय; या सदRय के iप मD काय] करने मD शारIaरक या मानसक iप से अ;म हो गये हो या
IV.
ऐसा OवAतीय या अWय Jहत हासल ^कया गया हो िजससे अQय; या सदRय के iप मD उनके
कायj को पूवा]oह से भाOवत करने क? संभावना हो या
V.
िजसने अपने पद का ऐसा दुiपयोग ^कया हो िजससे उसके पद पर बना रहना लोकJहत मD
<तकूल हो या
VI.
अवकाश के fबना या उसके <नयंUण से परे कारणB के अलावा लगातार तीन काय]-बैठक मD
अनुपिRथत रहा हो।
VII.
उपयु]:त मD <नJहत कुछ भी होने के बावजूद राYय आयोग के अQय; को इस उप <नयम के
खड (IV) (V) एवं (VI) मD वgण]त पaरिRथ<तयB के आलोक मD अपने पद से तब तक नहIं हटाया
जायेगा जब तक क? उeच Wयायालय के मु#य Wयायाधीश वारा नामत, उeच Wयायालय के
एक Wयायाधीश वारा जाँच करने के उपराWत दोषी नहIं ठहराया जाता और इन आरोपB के
संबंध मD उWहD सुनवाई का उ3चत अवसर नहIं Jदया जाता।
VIII.
उपयु]:त मD <नJहत कुछ भी होने के बावजूद राYय आयोग के सदRय तथा िजला फोरम के
अQय; एवं सदRय को इस उप <नयम के खड (IV) (V) एवं (VI) मD वgण]त पaरिRथ<तयB के
आलोक मD अपने पद से तब तक नहIं हटाया जायेगा जब तक ^क राZ[Iय आयोग के अQय;
वारा नामत, राZ[Iय आयोग के एक सदRय वारा जाँच करने के उपराWत दोषी नहIं ठहराया
जाता और इन आरोपB के संबंध मD उWहD सुनवाई का उ3चत अवसर नहIं Jदया जाता।
16.
झारखड उपभो:ता Oववाद <नवारण आयोग एवं िजला उपभो:ता Oववाद <नवारण फोरम के संदभ]त पदB
हेतु आवेदन ऑनलाइन ाrत ^कये जायDगे।
17.
Oवभागीय संक\प सं#या-184, Jदनांक 16.01.2016 वारा <नग]त झारखड उपभो:ता संर;ण
<नयमावलI-2016 के वैसे ावधान जो इस ‘‘झारखड उपभो:ता Oववाद <नवारण आयोग एवं िजला
उपभो:ता Oववाद <नवारण फोरम के अQय; व सदRयB क? <नयुि:त, वेतन, भAते और शतS <नयमावलI,
2019’’ के ावधानB के <तकूल हो, वे एत वारा OवलोOपत समझे जायDगे परWतु इसके अWय ावधान
भावी रहDगे। राYय सरकार/Oवभाग वारा पूव] मD <नग]त उपभो:ता संर;ण से संबं3धत वैसे
<नयमावलI/संक\प/ अ3धसूचना/ आदेश/पU/पaरपU आJद जो ‘‘झारखड उपभो:ता Oववाद <नवारण
आयोग एवं िजला उपभो:ता Oववाद <नवारण फोरम के अQय; व सदRयB क? <नयुि:त, वेतन, भAते और
शतS <नयमावलI, 2019’’ के ावधानB के <तकूल नहIं हो, पूव] क? भाँ<त भावी रहDगे। पूव] मD हुयी
<नयुि:तयB के संबंध मD भी ‘‘झारखड उपभो:ता Oववाद <नवारण आयोग एवं िजला उपभो:ता Oववाद
<नवारण फोरम के अQय; व सदRयB क? <नयुि:त, वेतन, भAते और शतS <नयमावलI, 2019’’ के मानदेय/
पाaरzमक/अवकाश आJद सुOवधाओं से संबं3धत ावधान इसके ‘‘झारखड राजपU’’/ई-गजट मD काशन
क? <त3थ से लागू हBगे। राYय आयोग/िजला फोरम मD अQय;/सदRय क? नयी <नयुि:त ‘‘झारखड
उपभो:ता Oववाद <नवारण आयोग एवं िजला उपभो:ता Oववाद <नवारण फोरम के अQय; व सदRयB क?
<नयुि:त, वेतन, भAते और शतS <नयमावलI, 2019’’ ावधानB के आलोक मD हI क? जायेगी, परWतु पुरानी
<नयुि:तयB पर इसके <नयुि:त शतj का भाव नहIं पड़ेगा।
18.
झारखड उपभो:ता Oववाद <नवारण आयोग के सदRय एवं िजला उपभो:ता Oववाद <नवारण फोरम के
पूण]कालक सदRयB के पाaरzमक भुगतान हेतु राYय सरकार पर कुल i॰ 2,66,54,400/- (iपये दो
करोड़ <छयासठ लाख चैवन हजार चार सौ) माU का अ<तaरक `यय भार <तवष] पड़ेगा।
10
झारखडगजट(असाधारण) शु,वार, 27 सत.बर, 2019
19.
राYय आयोग एवं िजला फोरम के अQय; व सदRय पद पर <नयुि:त हेतु योlयताएँ एवं इनका
काय]काल उपभो:ता संर;ण अ3ध<नयम, 1986 के ावधानB के अनुiप होगा।
20.
‘‘झारखड उपभो:ता Oववाद <नवारण आयोग एवं िजला उपभो:ता Oववाद <नवारण फोरम के अQय; व
सदRयB क? <नयुि:त, वेतन, भAते और शतS <नयमावलI, 2019’’ के गठन से संबं3धत Oवभागीय संलेख
pापांक-2640, Jदनांक 03.09.2019 पर मंfUपaरष क? Jदनांक 05.09.2019 क? बैठक के मद सं#या-
13 के iप मD Rवीकृ<त ाrत है।
झारखड राYयपाल के आदेश से,
अJमताभ कौशल,
सरकार के स3चव।
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झारखड राजक?य मुwणालय
झारखड राजक?य मुwणालय, राँची वारा काशत एवं मुJwत
राँची वारा काशत एवं मुJwत,
झारखड गजट
झारखड गजट (असाधारण
असाधारण)
) 753 -- 50