झारखड गजट

असाधारण अंक

झारखड सरकार वारा काशत

8 कातक, 1941 (श०)

सं! या– 861 राँची, बुधवार, 30 अ,टूबर, 2019 (ई०)

वध (वधान) वभाग

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अ1धसूचना

30 अ,टूबर, 2019

सं!या-एल0जी0-28/2018-293/लेज0 झारखंड 7वधान सभा का न9नल:खत अ1धनयम िजस पर

माननीय रा>?पत @दनांक-14/10/2019 को अनुमत दे चुकC है, इसके वारा सवसाधारण कG सूचना के

लए काशत Hकया जाता है ।

भारतीय मुांक (झारखड संशोधन) अधनयम, 2018

(झारखड अधनयम- 16, 2019)

भारतीय गणराJय के उLहMतरवC वष मC झारखड राJय 7वधानमंडल वारा न9नल:खत Oप से यह

अ1धनयमत होः-

1)

संQRSत नाम सार एवं ारंभः- यह अ1धनयम भारतीय मुTांक (झारखड संशोधन) अ1धनयम, 2018

कहा जा सकेगा।

2

झारखडगजट(असाधारण) बुधवार, 30 अ,टूबर, 2019

2)

इसका सार संपूण झारखड मC होगा।

3)

यह उस त1थ को वृत होगा, जैसा Hक राJय सरकार, राजकGय गजट मC अ1धसूचना वारा नयत करे।

4)

मूल अ1धनयम कG धारा 10 (1) न9न Oप से तWथा7पत कG जाएगी।

(10)

शुXक कैसे @दये जाएगC :- (1) इस अ1धनयम मC अभYय,त Oप से अLयथा उपबं1धत के

सवाय, सभी शुXक िजनसे कोई लखतC भाय है, संदMत Hकये जायCगे और ऐसा संदाय ऐसे लखत\ पर

Wटा9प अथवा अLय मा]यम जैसा राJय सरकार चाहे वारा उपदशत Hकया जाएगा -

(क)

इसमC अंत7व>ट उपबंध\ के अनुसार, या

(ख)

जहाँ ऐसा कोई उपबंध लागू न हो वहाँ जैसा राJय सरकार नयम वारा 7व@हत करे।

झारखंड राJयपाल के आदेश से,

(द_प कुमार `ीवाWतव)

धान स1चव-सह-7व1ध परामशa

7व1ध 7वभाग, झारखंड, राँची।

वध (वधान) वभाग

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अधसूचना

30 अ,टूबर, 2019

सं!या-एल0जी0-28/2018-294/लेज0 झारखंड 7वधान सभा वारा यथा पाbरत और माननीय रा>?पत वारा

@दनांक-14/10/2019 को अनुमत भारतीय मुTांक (झारखड संशोधन) अ1धनयम, 2018 का न9नांHकत अंcेजी

अनुवाद झारखंड राJयपाल के ा1धकार से इसके वारा काशत Hकया जाता है िजसे भारतीय सं7वधान के

अनुdछेद 348 के खंड (3) के अधीन उ,त अ1धनयम का अंcेजी भाषा मC ा1धकृत पाठ समझा जाएगा।

The Indian Stamp (Jharkhand Amendment) Act, 2018

झारखडगजट(असाधारण) बुधवार, 30 अ,टूबर, 2019

3

(Jharkhand Act- 16, 2019)

An Act be enacted by the legislature of the State of Jharkhand in the Sixty Ninth year

of the Republic of India as follows:-

(i)

Short Title and extent:- This Act may be called: The Indian Stamp (Jharkhand

Amendment) Act, 2018

(ii)

It shall extend to the whole of the State of Jharkhand.

(iii)

It shall come into force on such date as the State Government may by

notification in the Official Gazette appoint.

(iv)

The section 10(1) of the Principal Act, is substituted in the following manner:-

“10. Duties how to be paid- (1) If otherwise not provided in this Act, all duties

with which instruments are chargeable, shall be paid and such payment shall

be indicated on such instruments, by means of stamps or through any other

manner as may be prescribed by the State Government as follows:-

(a)

according to the provisions herein contained or

(b)

when no such provision is applicable thereto as the State Government

may by rule direct.”

झारखंड राJयपाल के आदेश से,

(द_प कुमार `ीवाWतव)

धान स1चव-सह-7व1ध परामशa

7व1ध 7वभाग, झारखंड, राँची।

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झारखड राजकGय मुTणालय

झारखड राजकGय मुTणालय, राँची

राँची वारा काशत एवं मु@Tत

वारा काशत एवं मु@Tत,

झारखड गजट

झारखड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 861 -- 50