झारखड गजट

असाधारण अंक

झारखड सरकार वारा काशत

20 कातक, 1941 (श०)

सं" या– 893 राँची, सोमवार, 11 नव-बर, 2019 (ई०)

नगर वकास एवं आवास वभाग

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संक0प

25 अ3टूबर, 2019

वषय:- राँची माट सट कॉरपोरेशन लमटेड (RSCCL) के अ#तगत %े& आधा(रत वकास (Area Based

Development) हेतु उपल,ध कराई गई भूम के आवंटन हेतु Jharkhand Smart Cities Land and other

Fixed Assets (Utilization, Allotment and Disposal) Rules, 2019 लागू करने के संबंध म0।

सं2या-RSCCL/LAR/51/2017/5343-- आवासन एवं शहर8 काय मं9ालय, भारत सरकार क< मह=वाकां>ी

योजना ‘?माट सट8 मशन’ के अंतगत झारखड राAय क< राजधानी राँची का चयन Bकया गया है। झारखड

सरकार के वारा Heavy Engineering Corporation Ltd. (HEC Ltd.) से 656.30 एकड़ भूम ाFत कर, नगर Gवकास

एवं आवास Gवभाग को भूम उपलIध कराई गई है। उ3त भूम पर Area Based Development के Jप मK

Greenfield Development Bकया जाना ?ताGवत है।

2.

राँची ?माट सट8 योजना के BLयाMवयन के लए झारखड सरकार ने Special Purpose Vehicle (SPV)

के Jप मK राँची ?माट सट8 कॉरपोरेशन लमटेड (RSCCL) का गठन Bकया है। RSCCL को उ3त भूम के

Gवकास एवं उपयोग क< िज-मेदार8 द8 गयी है ताBक ?माट सट8 मशन मK नRहत लSयT क< ािFत क<

जा सके।

3.

राँची ?माट सट8 का Gवकास Greenfield पUरयोजना के Jप मK Bकया जाना है। इस योजन हेतु

आधारभूत संरचनाओं के Gवकास के लए काफ< राश क< आवZयकता होगी ताBक ?माट सट8 मशन के

वैिZवक मापदडT को [ि\टगत करते हुए राँची ?माट सट8 को Gवकसत Bकया जा सके एवं इसके पीछे

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झारखडगजट(असाधारण) सोमवार, 11 नव-बर, 2019

नRहत उ^ेZयT क< ािFत क< जा सके। इस Lम मK ?ताव है Bक राAय सरकार के वारा उपलIध

करायी गई भूम का मौ`8करण (Monetization) कर Gव=तीय संसाधन जुटाएं जाएं।

aातbय हो Bक केM` सरकार के वारा ?माट सट8 के Gवकास हेतु तवष 5 वष क< अवdध

तक 100-100 करोड़ J० क< राश उपलIध कराई जानी है, िजसके समतु0य राश राAय सरकार के

वारा भी उपलIध कराई जाएगी। इस कार ?प\ट है Bक केM` एवं राAय सरकार के वारा उपलIध

कराई गई राश Green Field पUरयोजना के Jप मK राँची ?माट सट8 को Gवकसत करने हेतु

अपयाFत हe।

4.

उपयु3त तfयT के आलोक मK, राँची ?माट सट8 को उपलIध कराई गई भूम के आवंटन हेतु Jharkhand

Smart Cities Land and other Fixed Assets (Utilization, Allotment and Disposal) Rules, 2019 के गठन

का ?ताव है।

5.

उ3त नयमावल8 के मु"य ावधान न-न वgणत हैः-

5.1

RSCCL के वारा भूखंडT को एक Gवश\ट पहचान द8 जायेगी, िजससे भूखंड क< सं"या एवं

उसक< उपयोdगता क< पहचान क< जा सके।

5.2

RSCCL के वारा यथा dचिMहत संपि=त के आधार मू0य (Base Price) का नधारण उस समय के

लागू कानूनT (Applicable Law in Force) के अनुसार Bकया जायेगा।

5.3

इन नयमT के योजन के लए, भूम को न-न वगk मK Gवभािजत Bकया गया हैः-

(i)

सं?थागत (Institutional)

(ii)

आवासीय (Residential)

(iii)

bयावसायक (Commercial)

(iv)

सावजनक एवं अlसावजनक (Public and Semi Public)

(v)

मmीत उपयोग (Mixed Use)

(vi)

यूट8लट8 (Utility)

5.4

RSCCL के वारा भूम का आवंटन न-नवत् Bकया जाएगाः-

5.4.1

GवL< क< ि?थत मK - उoचतम बोल8 लगाने वाले को

5.4.2

पpे क< ?थत मK - उoचतम पpा मू0य पर

5.4.3

Gवकासक (Developer) क< ि?थत मK - अdधकतम मू0य देने वाले को

5.4.4

Utility Provider को नामांकन और/अथवा नीलामी पर

5.4.5

सरकार8 Gवभाग/एजेMसी/उपLम/बोड को नामांकन के आधार पर

* नामांकन हेतु नRहत शतs HPSC के वारा नधाUरत क< जाएगी।

5.5

भूम के आरt>त मू0य (Reserve Price) का नधारण न-न तालका के अनुसार Bकया जाएगाः-

[

x

से

ता

3प

य

S.No.

Land use Category

Reserve Price

1

सं?थागत (Institutional)

0.8X

2

आवासीय (Residential)

2.3X

3

आवासीय (Residential EWS)

1.3X

4

bयावसायक (Commercial)

4.6X

5

सावजनक एवं अlसावजनक (Public and Semi Public)

4.3X

6

मmीत उपयोग (Mixed Use Component)

3.3X

7

यूट8लट8 (Utility)

1.3X

झारखडगजट(असाधारण) सोमवार, 11 नव-बर, 2019

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है आधार मू5य (Base Price)]

Bकसी भी ि?थत मK भूम क< नीलामी आरt>त मू0य से नीचे नह8ं क< जाएगी। परMतु

QS या Times Higher Education के रeBकग के अनुसार शीष 500 GवZवGवयालयT मK से पहले

आवेदक को मा9 1.00 (एक Jपया) मK भूम ह?ताMतUरत क< जाएगी।

5.6

आवासीय भूम का आवंटन Free Hold के आधार पर नयमावल8 के नयम 27.4 के अनुJप

सशत Bकया जाएगा। नयम 27.4 के अनुसार आवंट8 को 5 वषu के अंतगत नमाण काय को

पूण कर लया जाएगा तथा Completion Certificate ाFत कर लया जाएगा। इस नमाण काय

के अवdध मK आवंट8 से Offer Price का 25 तशत बeक गारंट8 के Jप मK जमा कराया जाएगा

यRद आवंट8 इस अवdध मK नमाण काय पूण नह8ं करता है तो बeक गारंट8 जIत कर ल8 जाएगी

तथा उसके उपर Compoundable Violation से संबंdधत ावधान के अंतगत कारवाई क< जाएगी।

5.6.1

Offer Price का 40 तशत आवंटन के तdथ से तीन माह के अMदर तथा शेष 60

तशत नीलामी क< अवdध से 12 मRहने के अMदर भुगतेय होगा।

5.6.2

आवासीय भूम का अdधकतम 1/4 भाग छोटे-छोटे Fलॉटस् मK Gवभािजत (Plotting) कर

Auction के वारा bयि3तयT (Individuals) को आवंRटत Bकए जा सकते हe।

5.7

शेष अMय कार क< भूम का आवंटन पpे के आधार पर Bकया जायेगा।

5.7.1

भूम का आवंटन पpे के आधार पर Bकए जाने क< ि?थत मK, ?ताGवत मू0य का 40

तशत राश आवंटन क< तdथ के समय एवं शेष 60 तशत राश का भुगतान भूम

के आवंटन क< तdथ से 12 माह के अMतगत करना होगा।

5.7.2 पpे क< अवdध 99 वषk के लए होगी।

5.7.3

पpा अवdध क< समािFत के पZचात् एवं पpा नवीकरण के समय RSCCL के वारा

आवंट8 से पpा नवीकरण भार (Lease Renewal Charges) के Jप मK उस समय के लागू

बाजार मू0य का 10% वसूल Bकया जायेगा।

5.7.4

पpे पर द8 जाने वाल8 भूम को RSCCL से पूवानुमोदन ाFत करने के पZचात् Sublease

भी Bकया जा सकेगा।

5.7.5 आवंट8 अगर चाहे तो पpे को Bकसी अMय को ह?ताMतUरत कर सकता है, परMतु

ह?ताMतरण क< अवdध पpे क< मूल अवdध से अdधक नह8ं होगी। इस ह?ताMतरण के

तफल?वJप RSCCL, ह?ताMतरण मू0य के 2 तशत का हकदार होगा। अगर

ह?ताMतरण उपहार ?वJप होगा तो भी RSCCL, स-पि=त के उस समय के बाजार मू0य

के 2 तशत का हकदार होगा। यह नयम उस समय भी लागू होगा, जब आवंट8 अपने

आवंRटत भूम या स-पि=त का कुछ Rह?सा या स-पूण भाग तभूत और Gवनमय

बोड वारा माMयता ाFत नवेश v?ट (REITs) को ह?ताMतUरत करेगा।

5.7.6

आवंट8 के वारा अनुमाMय कर, उपभो3ता शु0क इ=याRद का भुगतान सेवा दाता को

Bकया जाएगा।

5.8

RSCCL के वारा नीलाम क< जाने वाल8 भूम क< नीलामी हेतु एक ”नीलामी सम6त“ का गठन

नयम 19 के आलोक मK Bकया जाएगा।

5.9

आवंRटत मू0य के भुगतान के पZचात् RSCCL के वारा Conveyance Deed या Lease Deed

आवंट8 के प> मK Bकया जाएगा। इसके पंजीकरण एवं ?टा-प डयूट8 का भुगतान आवंट8 के

वारा भुगतेय होगा।

5.10

RSCCL के अनुमत क< wबना Bकसी भी पUरि?थत मK आवंRटत भूम के उपयोग मK पUरवतन

माMय नह8ं होगा।

4

झारखडगजट(असाधारण) सोमवार, 11 नव-बर, 2019

उपयोग मK Bकसी भी तरह का पUरवतन Built up >े9 के अdधकतम 5 तशत तक ह8

?वीकृत Bकया जा सकता है। ऐसे पUरवतन क< अनुमत केवल मा9 तब द8 जायेगी जब

पUरवतन उपयोग संबl गतGवdधयो के लए Bकया जा रहा हो।

5.11

आवंट8 RSCCL वारा नधाUरत नयम और कानून का स"ती से पालन करेगा। अगर कोई

नयम या ावधान ?प\ट Jप से नRद\ट नह8ं हो तो झारखड भवन उपGवdध (Jharkhand

Building Bye Laws) के सुसंगत ावधानT का अनुपालन Bकया जायेगा।

5.12

आवंट8 RSCCL से पूव अनुमत लेकर अपनी भूम को Bकसी भी माMयता ाFत Gव=तीय सं?थानT

के साथ संबंdधत पUरयोजना के Gव=तीय संसाधनT को बढ़ाने के लए बंधक (Mortgage) कर

सकता है।

अगर आवंट8 Gव=तीय सं?थान के BकZतT क< अदायगी नह8ं करता है और Gव=तीय

सं?थान उस स-पि=त क< नीलामी करती है, तो उस पUरि?थत मK RSCCL के पास पहला

अdधकार होगा Bक वह उस स-पि=त को नीलामी मK सबसे Aयादा बोल8 लगाने वाले नीलामी

मू0य पर अपने नाम सुरt>त कर सकती है।

5.13

बकाया राश यथा-भूम के आवंटन के GवJl भुगतेय राश, Taxes, Levies इ=याRद क< वसूल8

Bihar and Orissa Public Demand Recovery Act, 1914 या Jharkhand Municipal Act, 2011 क<

धारा 181 के अनुसार क< जा सकेगी।

5.14

यRद म{य?थता से Bकसी Gवषय पर आवंट8 एवं RSCCL के बीच समाधान नह8ं हो पाता है, तो

राँची >े9ाdधकार के Mयायालय के सम> ऐसे Gवषय को रखा जायेगा।

6.

नामांकन आधाUरत भूम का आवंटन को छोड़ कर, शेष भूम का आवंटन e-auction मा{यम से क<

जायेगी।

7.

उपयु3त ?ताव एवं Jharkhand Smart Cities Land and other Fixed Assets (Utilization, Allotment and

Disposal) Rules, 2019 पर मंw9पUरष क< बैठक Rदनांक-25.10.2019 मK मद सं"या 13 के Jप मK

?वीकृत दान क< गई।

झारखड राAयपाल के आदेश से,

अजय कुमार संह,

सरकार के सdचव।

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झारखड राजक<य मु`णालय

झारखड राजक<य मु`णालय, राँची वारा काशत एवं मुR`त

राँची वारा काशत एवं मुR`त,

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झारखड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 893 -- 50