झारखड गजट
असाधारण अंक
झारखड सरकार वारा काशत
30 आिवन, 1941 (श०)
सं$ या– 852 राँची, मंगलवार, 22 अ/टूबर, 2019 (ई०)
गृह, कारा एवं आपदा बंधन वभाग ।
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संक4प
21 अग6त, 2019 ई०।
वषयः-
कतय के दौरान नसल!/उ$वाद! घटनाओं म) मारे गये पु+लस कम, तथा अ/य सरकार! सेवक0
के माता-पता को अनु$ह अनुदान एवं शेष सेवाव3ध का वेतना4द से आं+शक भुगतान के
5न+म6त ावधान का अंतः7थापन।
सं8या-18/ववध (07) 05/19- 4512-- कत89य के दौरान न/सल=/उ@वाद= घटनाओं मC मारे गये पुलस
कम8यE तथा अGय सरकार= सेवकE के पHरवार/आIJत को L० 10,00,000/- (दस लाख) एकमुत अनु@ह
अनुदान तथा शेष सेवावIध का वेतनाPद (मूल वेतऩ+महंगाई भTता) का भुगतान, एक वष8 तक Uनःशु4क सरकार=
आवास अथवा मकान Wकराया का भुगतान तथा अIधकतम दो बXचE का Uनःशु4क शYा सुZवधा का ावधान
गृह Zवभाग, झारखंड सरकार के पHरप\ सं०-गृ०स०-5-64/2000-गृ०Zव०-350, Pदनांक-21.03.2001 वारा क_
गयी है ।
2.
ावधान अGतग8त उ@वाद= Pहंसा मC मारे गये पुलस कमa/सरकार= सेवक क_ Zवधवा (पTनी) को ह=
अनुकbपा के आधार पर नौकर=/एकमुत अनु@ह अनुदान तथा शेष सेवावIध का वेतनाPद का शत Uतशत
भुगतान Wकया जाता है। मृतक के माता-Zपता को कोई आIथ8क सहायता नह=ं मलती है। कालाGतर मC मृतक क_
Zवधवा पुनः शाद= कर अGय पHरवार मC चल= जाती है और मृतक के माता-Zपता से अलग रहने लगती है। इस
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झारखडगजट(असाधारण) मंगलवार, 22 अ/टूबर, 2019
कार वह मृतक के माता-Zपता का भरण-पोषण नह=ं करती है। इस ि6थUत मC मृत पुलस कमa के वृe, असहाय
माता-Zपता आIथ8क बदहाल= क_ ि6थUत मC चले जाते हf। उनके समY जीवन Uनवा8ह क_ कPठन सम6या उTपGन
हो जाती है। Zवभागीय संक4प सं०-2598, Pदनांक-09.06.2011 मC माता/Zपता को आIJत माना गया है।
इस संदभ8 मC पुलस मु$यालय, झारखड, राँची वारा यह 6ताव Pदया गया है Wक मृत पुलस कमa/सरकार=
कमa के माता-Zपता को भी अनुमाGय सरकार= लाभ क_ राश का 25% (पXचीस Uतशत) भुगतान का ावधान
Wकया जाय।
3.
उपरो/त वiण8त पृjठभूम मC राkय सरकार वारा सbयक् ZवचारोपराGत Uनण8य लया गया है Wक
न/सल=/उ@वाद= Pहंसा मC मृत पुलस कमa एवं अGय सरकार= सेवकE के माता-Zपता को आIथ8क बदहाल= मC
जाने से रोकने तथा आIथ8क सहायता दान करने के उmेय से पHरप\ सं०- गृ०स०-5-64/2000-गृ०Zव०-350,
Pदनांक-21.03.2001 क_ कंnडका-2 (क) (II) के बाद Uनbन ावधान को अंतः6थाZपत Wकया जाय:-
अगर मृतक के माता पता भी उस पर आ3Dत थे तो देय सभी पावन0 का भुगतान 5नEन अनुपात म)
Fकया जाएगा -
(I)
मृतक के माता-Zपता
- 25%
(II)
मृतक क_ पTनी/ पUत/सGतान
- 75%
माता-Zपता मृतक पर आIJत थे या नह=ं, इस rबGदु पर Uनण8य संबंIधत उपायु/त/पुलस अधीYक
वारा लया जाएगा। अगर माता-Zपता दोनE जीZवत हf, तो यह 25% राश उनके संयु/त बfक खाता
मC ह6तांतHरत क_ जायगी। अगर दोनE मC से एक ह= जीZवत हf, तो उनके खाते मC यह 25% राश ह6तांतHरत
क_ जायगी।
4.
यह आदेश Uनग8त क_ UतIथ से भावी होगा।
झारखड राkयपाल के आदेश से,
सुखदेव +संह,
सरकार के अपर मु$य सIचव।
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झारखड राजक_य मुsणालय
झारखड राजक_य मुsणालय, राँची वारा काशत एवं मुPsत
राँची वारा काशत एवं मुPsत,
झारखड गजट
झारखड गजट (असाधारण
असाधारण)
) 852 -- 50