झारखड गजट

असाधारण अंक

झारखड सरकार वारा काशत

22 कातक, 1941 (श०)

सं! या– 901 राँची, बुधवार, 13 नव,बर, 2019 (ई०)

कामक, शास नक सुधार तथा राजभाषा वभाग।

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संक/प

6 नव,बर, 2019

संया-5/आरोप-1-25/2015 का० 8873-- 2ी अ3ाहम रौना, सेवानवृ9त झा००से०, (को;ट <मांक-

162/03, गृह िजला- राँची), के बंध नदेशक, झारखड राAय आवास बोड, राँची के पद पर कायावCध से

संबंCधत आवास Dवभाग, झारखड के पFांक-327, ;दनांक 01.05.2015 वारा पF- ‘क’ मL आरोप ग;ठत कर

उपलOध कराया गया है, िजसमL इनके DवRS न,न आरोप लगाये गये हT:-

1.

अरगोड़ा, राँची िWथत अ/प आय वगYय मकान सं०-LRA/51, िजसे ]बहार राAय आवास बोड

के पFांक-4016/आ०, ;दनांक-07.12.2002 वारा आवंटन र^ कर ;दया गया था, को 2ीमती स_ना नारायण

को लाभ पहुँचाने क` मंशा से झारखड राAय आवास बोड क` 20वीं बैठक क` कायावलa सं०-16 का ]बना

पालन bकये यानी ]बना अcयd क` अनुमत ाeत bकये हa अपने Wतर से ;दनांक-30.01.2008 को पुनजYDवत

कर ;दया गया।

2.

2ीमती स_ना नारायण वारा दाhखल शपथ-पF एवं राशन काड के छायात का सूlम जाँच

bकये ]बना हa र^ स,पदा के आवंटन आदेश को पुनजYDवत कर ;दया गया।

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झारखडगजट(असाधारण) बुधवार, 13 नव,बर, 2019

3.

हरमू, राँची िWथत उmच आय वगYय भूखंड सं०-H/1 का आवंटन आदेश नगत करने संबंधी

डॉ० राम WवRप राम रDव के आवेदन पF पर Dवचारोपरांत Wवयं 2ी रौना वारा ;दनांक-23.02.2007 को पाpरत

आदेश से यह कहते हुए र^ मानना बेहतर बताया गया bक आवंटन वष 1990 मL हुआ, 16 वष बीत जाने के

बाद भी ]बहार राAय आवास बोड से कोई कारवाई नहaं हुई। अतः इसे र^ हa माना जाना बेहतर है। लेbकन

कालांतर मL sयिtत Dवशेष को नाजायज लाभ पहुँचाने के उ^ेuय से 2ी रौना वारा ;दनांक-30.01.2008 को

पाpरत आदेश से वhणत भूखड का आवंटन अवैध एवं अनयमत तरaके से डॉ० राम WवRप राम रDव के नाम

कर ;दया गया।

4.

झारखड राAय आवास बोड Dवनयमावलa, 2004 के नयम-30(ग) एवं 2(xxxi) का उ/लंघन

करते हुए ;दनांक-18.02.2008 को आवंटन आदेश 2ी एम०एस० भा;टया, भा०पु०से०, त9कालaन वरaय आरdी

अधीdक, राँची के नाम आवंटन आदेश सं0-448/आ0, ;दनांक-25.02.2008 से आवं;टत bकया गया, जो

]ब/कुल अवैध है।

5.

झारखड राAय आवास बोड Dवनयमावलa, 2004 के नयम-30(ग) एवं 2(xxxi) का उ/लंघन

करते हुए तyय को छुपाकर ;दनांक-29.01.2008 एवं 05.02.2008 को अWपzट ;टeपणी अंbकत करते हुए

;दनांक-18.02.2008 को आवंटन आदेश 2ी रणजीत कुमार स_हा, त9कालaन थाना भारa, अरगोड़ा के नाम

आवंटन आदेश सं०-448/आ०, ;दनांक-25.02.2008 से आवं;टत bकया गया, जो ]ब/कुल अवैध है।

6.

;ह_दुWतान पे{ोलयम कॉरपोरेशन लमटेड को बोड क` 20वीं बैठक ;दनांक-08.11.2007 के

पूरक कायावलa सं०-12 मL लये गये नणय क` गलत sया!या कर मcयम आय वगYय मकान M/2(DS) एवं

M/5 (DS) भवन के बीच खालa भूखड आवंटन आदेश सं०-134/आ०, ;दनांक-16.01.2008 से ]ब/कुल

अनयमत एवं अवैध तरaके से आवं;टत कर ;दया गया।

उtत आरोप हेतु Dवभागीय पFांक-4665, ;दनांक 27.05.2015 एवं अनुवतY Wमार पF वारा 2ी तक€

से उtत आरोप पर Wपzटaकरण क` माँग क` गयी 2ी रौना के पF, ;दनांक 18.06.2016 वारा Wपzटaकरण

समDपत bकया गया। 2ी रौना के Wपzटaकरण पर Dवभागीय पFांक-6715, ;दनांक 04.08.2016 वारा नगर

Dवकास Dवभाग, झारखड से मंतsय क` माँग क` गयी पर_तु नगर Dवकास Dवभाग, झारखड का मंतsय

अाeत रहा।

2ी रौना के DवRS तवे;दत आरोप एवं उपलOध साlय के आधार पर Dवभागीय संक/प सं!या-8140,

;दनांक 17.07.2017 वारा 2ी रौना के DवRS Dवभागीय कायवाहa संचालत क` गयी। संचालन पदाCधकारa के

पFांक-87, ;दनांक 15.04.2018 वारा Dवभागीय कायवाहa का जाँच तवेदन समDपत bकया गया, िजसमL 2ी

रौना के DवRS तवे;दत सभी आरोप को माhणत तवे;दत bकया गया।

समीdोपरांत, 2ी रौना के मामले मL पLशन नयमावलa के नयम-43(बी) के तहत् चलाई गई Dवभागीय

कायवाहa को कालबाCधत माना जाय या नहaं के संबंध मL DवCध Dवभाग, झारखड, राँची से परामश क` माँग क`

गई, िजसके आलोक DवCध Dवभाग, झारखड वारा न,नवत् मंतsय ;दया गया-

झारखडगजट(असाधारण) बुधवार, 13 नव,बर, 2019

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“2ी रौना के DवRS पLशन नयमावलa के नयम-43(बी) के तहत् Dवभागीय कायवाहa संचालत bकया

गया है। उtत Dवभागीय कायवाहa के संचालन पदाCधकारa ने 2ी रौना के DवRS सभी आरोप को माhणत

तवे;दत bकया है। चूँbक संगाधीन Dवभागीय कायवाहa शासी Dवभाग के समd Dवचाराधीन है, ऐसे मL उtत

पर शासी Dवभाग को Wवयं नणय लेने का परामश ;दया जा सकता है।”

DवCध Dवभाग, झारखड से ाeत परामश के आलोक मL 2ी रौना के DवRS पLशन नयमावलa के

नयम-139 के अ_तगत कारवाई के ]ब_दु पर पुनः DवCध Dवभाग, झारखड से परामश ाeत bकया गया। उtत

के आलोक मL DवCध Dवभाग वारा Dववान महाCधवtता, झारखड, राँची का परामश उपलOध कराया गया,

जो न,नवत् है-

"I have perused the file and have gone through the records. It transpires from the records that Mr.

Abraham Raona, the then Managing Director, JSHB has been served izi=&^d* on 27.05.2015 for the alleged

misconduct pertaining to the period 2007-08. It further transpires that Mr. Raona has superannuated w.e.f.

30.06.2011 and his pension has been sanctioned on 17.07.2012.

Now the only issue to be answered is whether any action can be taken against Mr. Raona under

Jharkhand Pension Rules for his alleged misconduct committed during the 2007-08. Any action against a retired

employee for his alleged misconduct has to be taken under Rule 43(B) of the Jharkhand Pension Rule, however

the proviso to said Rule is very clear that in case of retired employee a proceeding can be conducted in respect

of an event which took place not more than four years before the institution of such proceeding. The

Explanation (a) to Rule 43 further provides that the departmental proceeding shall be deemed to have been

instituted when the charges framed, against the pensioner are issued to him. In the instant matter the event is of

2007-08 where as the charge sheet has been issued on 27.05.2015. Hence the proposed action is directly hit by

proviso (a) (ii) of Rule 43(b) of the Jharkhand Pension Rule as because the event which attracts action against

the concerned employee is much beyond 4 years from the date of institution of proceeding.

The other provision under Rule 139(c) of the Jharkhand Pension Rule gives power to the State

Government to revise the pension if service of the pensioner was not thoroughly satisfactory. However there is a

restriction under the said Rule that no such power shall be exercised after the expiry of three years from the date

of the order sanctioning the pension was first passed. In the case of Mr. Raona the pension has been sanctioned

on 17.07.2012. Hence the period of 3 years has been passed much earlier. In the view of the aforesaid discussion

the department may take final decision."

अतः Dववान महाCधवtता, झारखड से ाeत परामश एवं मामले के समीdोपरांत 2ी अ3ाहम

रौना, त9कालaन बंध नदेशक, झारखड राAय आवास बोड, राँची के DवRS इस मामले को सं)चका+त bकया

जाता है।

झारखड राAयपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,

सरकार के संयुtत सCचव।

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झारखड राजक`य मु…णालय

झारखड राजक`य मु…णालय, राँची वारा काशत एवं मु;…त

राँची वारा काशत एवं मु;…त,

झारखड गजट

झारखड गजट (असाधारण

असाधारण)

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