झारखड गजट
असाधारण अंक
झारखड सरकार वारा काशत
17 कातक, 1941 (श०)
सं! या– 917 राँची, शु(वार, 8 नव+बर, 2019 (ई०)
कामक, शासनक सुधार तथा राजभाषा 4वभाग।
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संक7प
5 नव+बर, 2019
संया- 5/आरोप-1-24/2015 का० 8835-- :ी जॉन जाज तक<, सेवानवृ?त झा००से०, (कोAट (मांक
402/03, गृह िजला- राँची), के भू-संपदा पदाIधकारJ, झारखड राKय आवास बोड, राँची के पद पर कायावIध से
संबंIधत बंध नदेशक, झारखड राKय आवास बोड, राँची के पMांक-557, Aदनांक-04.04.2015 वारा पM- ‘क’
मO आरोप गAठत कर आवास 4वभाग, झारखड, राँची के माQयम से 4वभाग को उपलSध कराया गया है, िजसमO
इनके 4वVW न+न आरोप लगाये गये हX :-
आरोप सं०-1- आप Aदनांक-27.12.2005 से 22.05.2013 तक झारखड राKय आवास बोड मO 4वभZन पद[
पर पद\था4पत रहे। अपने पद\थापन अवIध मO अनयमतता एवं कदाचा^रता बरतते हुए :ीमती सZना
नारायण, िजZहO _बहार राKय आवास बोड, पटना के पMांक-186, Aदनांक-30.05.1992 से अ7प आय वगaय मकान
सं०-एल०आर०ए०/51 आवंAटत आदेश कb शतc का पालन नहJं करने के कारण बोड के पMांक-4016/आ०, Aदनांक-
07.12.2000 वारा रd कर Aदया गया था। उeत रd आदेश का 7 (सात) वषc से अIधक अवIध के बाद
झारखड राKय आवास बोड (आवासीय भू-स+पदा का बंधन एवं न\तार) 4वनयमावलJ, 2004 के नयम-8(घ)
एवं 9 (ख) का उ7लंघन करते हुए बोड कb 20वीं बैठक Aदनांक-08.11.2007 कb कायावलJ सं०-16 का _बना
पालन gकये, मामले कb गुण-दोष का _बना सूhम जाँच/समीiा gकये हJ Aदनांक-30.04.2007 एवं Aदनांक-
30.01.2008 को पुनजa4वत करने कb तIथ को :ीमती सZना नारायण एवं उनके पत :ी वीरेZj राम, राKय
सरकार कb सेवा मO वरJय राजप_Mत पदाIधकारJ के पद पर पद\था4पत थे तथा उनके पास राँची नगर नगम
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झारखडगजट(असाधारण) शु(वार, 8 नव+बर, 2019
iेM मO अपना बड़ा भूखड पर एक आलJशान मकान संह मोड़ के पास ‘ऐmवय भवन’ के नाम से था। यानी वे
झारखड राKय आवास बोड (आवासीय भू-संपदा का बंधन एवं न\तार) 4वनयमावलJ, 2004 के नयम-9(ख)
के तहत् अ7प आय वगaय के अंतगत नहJं आती थीं। आवेAदका के आवेदन, Aदनांक-10.01.2006 वारा \वयं
को खड 4वकास पदाIधकारJ, कांके बताया गया तथा एक अZय आवेदन पM, Aदनांक-11.03.2003 मO अपने
पत :ी वीरेZj राम को अपर समाह?ता, पलामू के पद पर पद\था4पत होने कb बात \वीकार कb है। यानी वे
gकसी भी प^रि\थत मO अ7प आय वग कb :ेणी के लए नधा^रत वा4षक आय 25001 से 50000/- V0 के
अंतगत नहJं आती थी, gफर भी आपके वारा _बना मामले के गुणदोष कb समीiा gकये रd आवंटन आदेश को
पुनजa4वत करने का \ताव Aदया गया, जो \पpटतः झारखड राKय आवास बोड (आवासीय भू-संपदा का बंधन
एवं न\तार) 4वनयमावलJ, 2004 के नयम-8(घ) एवं 9(ख) का उ7लंघन करने के साथ-साथ बोड कb 20वीं
बैठक, Aदनांक-08.11.2007 कb कायावलJ सं०-16 मO लए गए नणय को नजरअंदाज कर अपने ह\ताiर से रd
आवंटन को पुनजa4वत करने का आदेश नगत कर Aदया।
आरोप सं०-2- :ीमती सZना नारायण वारा Aदनांक-29.11.2002 को शपथ पM दाrखल gकया गया gक
उनके पत एवं आI:त बsच[ के नाम राँची नगर नगम iेM कb प^रIध के 8 gकमी के अंदर भूम या मकान,
पूणतः या आंशक या लJज हो7ड बेसस पर नहJं है, जबgक Aदनांक-31.10.2006 को 4वशpट अनुभाजन
पदाIधकारJ, राँची वारा नगत राशन काड के अनुसार आवेAदका का नवास \थान का पता ऐmवय भवन, संह
मोड़ के नजदJक अंgकत है, िजसकb जाँच भी नहJं करायी गयी gक यह नजी मकान है अथवा भाड़े पर लया
गया है। इसे संtान मO न लेकर रd आवंटन आदेश को पुनजa4वत करने का \ताव Aदया गया, जो _ब7कुल
अनयमत एवं गलत था।
आरोप सं०-3- डॉ० राम\वVप राम र4व, कु+हार टोलJ, नयर- डंगरा टोलJ, पुVलया रोड, राँची के आवेदन पM पर
समीiोपरांत उनके दावे को आरोपी पदाIधकारJ वारा _बना मामले कb गहन जाँच एवं समीiा gकये Aदनांक-
23.02.2007 को त?कालJन बंध नदेशक वारा रd करने संबंधी पा^रत आदेश के बाद पुनः आवंटन आदेश
नगत करने का \ताव Aदनांक-27.09.2007 को Aदया गया, िजस पर बंध नदेशक वारा लॉटरJ पंजी _बहार
राKय आवास बोड से मँगाने का आदेश Aदया गया, लेgकन आरोपी पदाIधकारJ वारा गलत मंशा एवं uयिeत
4वशेष को नाजायज लाभ पहुँचाने के उdेmय से कालाZतर मO पुनः Aदनांक-25.01.2008 का _बहार राKय आवास
बोड से _बना लॉटरJ पंजी ाvत gकये हJ आवंटन आदेश नगत करने का गलत \ताव देकर त?कालJन बंध
नदेशक से पदाIधकारJ वारा इस बात कb भी जाँच नहJं कb गयी gक आवेदक डॉ० राम\वVप राम र4व के पास
राँची नगर नगम iेM के 8 gकमी कb प^रIध मO अपने या प?नी या आI:त बsच[ के नाम \वतंM
मकान/भूखड पूणतः या आंशक या लJज हो7ड बेसस पर है अथवा नहJ? जाँच मO \वयं डॉ० र4व वारा
उपलSध कराये गये कागजात से tात हुआ है gक उनके नाम राँची के पुVलया रोड ि\थत मौजा कोनका थाना
राँची 198, खाता सं०-34, खेसरा सं०-269/ए, खाता सं0-135, खेसरा सं०-271/ए, रकबा (मशः 5 कxा 7 धुर, एक
कxा 7 छटाँक जमीन है, िजस पर पeका मकान नमत है। उeत जमीन का दाrखल-खा^रज वाद सं0-547/आ0,
27/89-90 वारा अंचल अIधकारJ, सदर अंचल, राँची वारा दाrखल-खा^रज कb \वीकृत के पmचात् जमाबंदJ
कायम होकर वष 1988-89 से राज\व रसीद कट रहा है। साथ हJ, राँची नगर नगम मO भी उeत जमीन पर
ि\थत भवन का होि7डंग नं0-1802/ए, वाड सं०-10 मO कायम है।
आरोप सं०-4- आरोपी पदाIधकारJ वारा नयम के 4वVW _ब7कुल \वेsछाचा^रता, अनयमतता एवं कदाचा^रता
बरतते हुए महज एक आवेदन पM पर एम०एस० भाAटया को झारखड राKय आवास बोड (आवासीय भू-संपदा
का बंधन एवं न\तार) 4वनयमावलJ, 2004 के नयम-30(ग) एवं 2(xxxi) का उ7लंघन करते हुए Aदनांक-
18.02.2008 को गलत \ताव के आधार पर _बना बोड कb \वीकृत ाvत gकये आवंटन आदेश सं0-448/आ0,
Aदनांक-25.02.2008 से :ी भाAटया को 80‘X50‘=4000 वगफbट iेMफल, जो उsच आय वगaय भूखड सं0-
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एच/118 एवं एच/119 के बीच अवि\थत है, नगत कर Aदया गया। झारखड राKय आवास बोड (आवासीय भू-
संपदा का बंधन एवं न\तार) 4वनयमावलJ, 2004 के नयम-2(xxxi) के अनुसार छटपुट भूखड से अभाय
वैसे भूखड से है, जो आवासीय प^रसर[ के लए 4वकसत एवं आवंटन के यो{य न हो। उeत नयमावलJ के
नयम-30(ग) के अनुसार छटपुट भूखड का आवंटन वैसे आवंAटय[ के बीच gकया जायेगा, िजनके नाम से
अगल-बगल, आगे-पीछे संपदा आवंAटत हो। :ी भाAटया को पूव से हरमू आवासीय कोलोनी मO न हJ कोई भूखड
आवंAटत था और न कोई मकान, gफर भी एक उsच आय वगaय :ेणी के भूखड को _ब7कुल अवैध, अनयमत
एवं कदाचा^रता बरतते हुए आवंटन आदेश नगत करने का \ताव Aदया गया।
आरोप सं०-5- आरोपी पदाIधकारJ वारा नयम के 4वVW _ब7कुल \वेsछाचा^रता, अनयमतता एवं कदाचा^रता
बरतते हुए महज एक आवेदन पM पर :ी रणजीत कुमार सZहा को झारखड राKय आवास बोड (आवासीय भू-
संपदा का बंधन एवं न\तार) 4वनयमावलJ, 2004 के नयम-30(ग) एवं 2(xxxi) का उ7लंघन करते हुए
Aदनांक-18.02.2008 को गलत \ताव के आधार पर _बना बोड कb \वीकृत ाvत gकये अपने ह\ताiर से दो
uयिeतय[ के नाम एक हJ आवंटन आदेश से :ी एम०एस० भाAटया एवं :ी रणजीत सZहा का दो अलग-अलग
भूखड आवंAटत कर Aदया। आवंटन आदेश सं0-448/आ0, Aदनांक-25.02.2008 से :ी भाAटया को
80‘X50‘=4000 वगफbट iेM, जो मQयम आय वगaय मकान सं0-एच 1/171 के द}iण तथा मQयम आय
वगaय माना सं०-एच 1/183 के पिmचत अवि\थत है, का आवंटन कर Aदया गया। झारखड राKय आवास बोड
(आवासीय भू-संपदा का बंधन एवं न\तार) 4वनयमावलJ, 2004 के नयम-2(xxxi) के अनुसार छटपुट भूखड
से अभाय वैसे भूखड से है, जो आवासीय प^रसर[ के लए 4वकसत एवं आवंटन के यो{य न हो। उeत
नयमावलJ के नयम-30(ग) के अनुसार छटपुट भूखड का आवंटन वैसे आवंAटय[ के बीच gकया जायेगा,
िजनके नाम से अगल-बगल, आगे-पीछे संपदा आवंAटत हो। :ी सZहा को पूव से हरमू आवासीय कोलोनी मO न
हJ कोई भूखड आवंAटत था और न कोई मकान, gफर भी एक उsच आय वगaय :ेणी के भूखड को _ब7कुल
अवैध, अनयमत एवं कदाचा^रता बरतते हुए आवंटन आदेश नगत करने का \ताव Aदया गया।
आरोप सं०-6- अपने पद\थापन अवIध के दौरान पे~ोल प+प \था4पत करने हेतु :ी नरेZj कुमार, 4पता-:ी
राम uयास राम, इZj\थ कोलोनी, जोड़ा तालाब, ब^रयातू, राँची के नाम gकया जाय, न gक सीधे AहZदु\तान
पे~ोलयम कॉरपोरेशन लमटेड को। यानी आपके वारा बोड के उeत नणय कb आड़ मO धोखाधड़ी के सहारे
AहZदु\तान पे~ोलयम कॉरपोरेशन ल0 को लाभ पहुँचाने कb मंशा से _ब7कुल अवैध एवं अनयमत तरJके से
आवंटन आदेश सं0-134/आ0, Aदनांक- 16.01.2008 नगत gकया गया। आपका उeत आचरण भारतीय सं4वधान
के अनुsछेद-16 के तहत् देश के सभी नाग^रक[ को द?त समानता के अIधकार का न केवल उ7लंघन करने
वाला है, बि7क बोड कb 20वीं बैठक, Aदनांक-08.11.2007 मO लए गए नणय के उ7लंघन के साथ-साथ मा\टर
vलान एवं झारखड राKय आवास बोड (आवासीय भू-संपदा का बंधन एवं न\तार) 4वनयमावलJ, 2004 के
नयम-30(ग) एवं 2(xxxi) का उ7लंघन है।
उeत आरोप[ हेतु 4वभागीय पMांक-4663, Aदनांक 27.05.2015 एवं अनुवतa \मार पM[ वारा
:ी तक< से उeत आरोप[ पर \पpटJकरण कb माँग कb गयी परZतु इनके वारा \पpटJकरण सम4पत नहJं
gकया गया। फलतः 4वभागीय संक7प सं!या-3877, Aदनांक 11.05.2016 वारा :ी तक< के 4वVW 4वभागीय
कायवाहJ संचालत कb गयी। संचालन पदाIधकारJ के पMांक-162, Aदनांक 05.12.2016 वारा 4वभागीय
कायवाहJ का जाँच तवेदन सम4पत gकया गया, िजसमO :ी तकb के 4वVW तवेAदत सभी आरोप[ को
माrणत तवेAदत gकया गया।
समीiोपरांत माrणत आरोप[ के लए :ी तक< के 4वVW पOशन नयमावलJ के नयम 43(बी)
के तहत् इनके पOशन से 20% राश कb कटौती अगले 10 वषc तक करने का दड \ता4वत gकया गया। उeत
\ता4वत दड पर 4वभागीय पMांक-6275, Aदनांक-17.05.2017 एवं पMांक-9358, Aदनांक-28.08.2017 वारा
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:ी तक< से 4वतीय कारण पृsछा कb माँग कb गयी तथा Aदनांक-26.11.2017 को ेस 4वtिvत के माQयम से
इZहO अंतम Vप से \मा^रत gकया गया। परंतु इनका उ?तर अाvत रहा।
:ी तक< से 4वतीय कारण पृsछा अाvत रहने के कारण पOशन नयमावलJ के नयम 43(बी)
के तहत् इनके पOशन से 20% राश कb कटौती अगले 10 वषc तक करने के _बZदु माननीय मु!यमंMी के
अनुमोदनोपरांत 4वभागीय पMांक-12563, Aदनांक 26.12.2017 वारा झारखड लोक सेवा आयोग से :ी तक<
के 4वVW पOशन कटौती के \ता4वत दड अIधरो4पत करने पर सहमत कb माँग कb गयी।
उeत के आलोक मO आयोग वारा :ी तक< के 4वVW \ता4वत दड पर पुन4वचार करने कb
अनुशंसा कb गयी। आयोग वारा कb गयी अनुशंसा के आलोक मO :ी तक< के 4वVW कb जाने वाले कारवाई
कb वैधानकता पर 4वIध 4वभाग, झारखड से परामश ाvत gकया गया, िजसमO 4वIध 4वभाग वारा Dr. Ram
Naresh Singh Vrs. State of Bihar & Ors. Reported in MANU/BH/0888/2008 मO माननीय पटना उsच
Zयायालय वारा पा^रत आदेश के आलोक मO नणय लेने का परामश Aदया गया एवं उ7लेख gकया गया है gक
पूव का नणय overrule हो गया है।
4वIध 4वभाग से ाvत परामश के आलोक मO :ी तक< के 4वVW झारखड पOशन नयमावलJ के
नयम-139 के अZतगत कारवाई के _बZदु पर पुनः 4वIध 4वभाग, झारखड से परामश ाvत gकया गया। उeत
के आलोक मO 4वIध 4वभाग वारा महाIधवeता, झारखड, राँची का परामश उपलSध कराया गया, िजसका
कायकारJ अंश न+नवत् है-
"Therefore my considered opinion is that no action can be taken against Sri J.J Tirkey
under Rule-139(c) of Pension Rules because he retired on 31.08.2014 and his pension has been
sanctioned on 22.10.2014 i.e. three years prior from seeking opinion."
अतः 4वIध 4वभाग, झारखड से ाvत परामश के आलोक मO :ी जॉन जाज तक<, त?कालJन
भू-संपदा पदाIधकारJ, झारखड राKय आवास बोड, राँची के 4वVW इस मामले को कालबाIधत मानते हुए
संचकात gकया जाता है।
झारखड राKयपाल के आदेश से,
अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुeत सIचव।
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झारखड राजकbय मुjणालय
झारखड राजकbय मुjणालय, राँची वारा काशत एवं मुAjत
राँची वारा काशत एवं मुAjत,
झारखड गजट
झारखड गजट (असाधारण
असाधारण)
) 917 -- 50