झारखड गजट
असाधारण अंक
झारखड सरकार वारा काशत
26 कातक, 1941 (श०)
सं" या– 933 राँची, शु*वार, 18 अ,टूबर, 2019 (ई०)
गृह, कारा एवं आपदा बंधन वभाग ।
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अ2धसूचना
19 सत4बर, 2019 ई०।
संया-17/चौ०॰द॰ (कोट# केस)-11/2018- 4998 -- झारखड रा6य अंतगत चौक8दार के पद< पर
नयुि,त हेतु नयमावलA अ2धसूचना सं"या-2032, Bदनांक-07.04.2015 वारा नगत है। माननीय झारखड
उHच Iयायालय, राँची वारा W.P. (S) No.-960/2016 सलन चि4पया एवं अIय बनाम झारखड रा6य एवं अIय
के साथ W.P.(S) No-516/2016, W.P.(S) No-1653/2016, W.P.(S) No-980/2016, W.P.(S) No-1597/2016, W.P.(S)
No-6366/2016, W.P.(S) No-6365/2016 एवं W.P.(S) No-1148/2016 मL Bदनांक- 23.07.2018 को न4न Iयायादेश
पाNरत Oकया गया है :-
....... "In the facts and circumstances of the case and after perusing the records as well as
various directions passed by this Court as well as by the Hon'ble Apex Court, I hereby dispose of the
writ petition directing the respondents to float fresh advertisement for regular appointment of
Chowkidars within a period of three months and the same shall be guided by the orders and directions
passed by this Court as well as by the Hon'ble Apex Court. The respondents shall also consider the
case of the petitioners and other similarly situated persons for granting age relaxation and also for
granting weight age for their past services. Needless to say the present petitioners will be entitled to
apply irrespective of their present age, subject to fulfillment of eligibility requirements."
2. माननीय झारखड उHच Iयायालय, राँची वारा पाNरत उ,त Iयायादेश के अनुपालन मL स4यक
QवचारोपराIत रा6य सरकार वारा चौक8दार संवग क8 भSती, सेवा शSत< एवं ोIनत को Qवनयमत करने हेतु
2
झारखडगजट(असाधारण) शु*वार, 18 अ,टूबर, 2019
नगत अ2धसूचना सं"या-2032, Bदनांक-07.04.2015 क8 कंTडका 5(4), 7 एवं 8 मL एकबारगी न4नलUखत
संशोधन करने का नणय लया गया है:-
(i)
कंTडका- 5(4) वारा न4न ावधान नWQपत हैः- उY सीमा- चौक8दार के पद पर नयुि,त हेतु
Iयूनतम उY सीमा 18 वष होगी तथा अ2धकतम उY सीमा के संबंध मL कामक, शासनक
सुधार तथा राजभाषा Qवभाग वारा समय समय पर नधाNरत उY सीमा संबंधी ावधान लागू
होगL।
उ,त ावधान को न4नलUखत वारा त[थाQपत Oकया जाता है:-
कंTडका-5(4)- उY सीमा-सामा,य अ.य/थ#य1 के 2लए चौक4दार के पद पर 5नयुि8त हेतु ,यूनतम
उ< सीमा 18 वष# होगी तथा अ/धकतम उ< सीमा के संबंध म? का2म#क, शास5नक सुधार तथा
राजभाषा वभाग Cवारा समय-समय पर 5नधा#Dरत उ< सीमा संबंधी ावधान लागू होग?। पर,तु
पूव# म? अवैत5नक Fप से चैक4दार के Fप म? काय# करने वाले सभी अ.य/थ#य1 (माननीय
झारखIड उKच ,यायालय के ,यायादेश से भावत/अKछाMदत) के 2लए अ/धकतम उ< सीमा
माननीय झारखIड उKच ,यायालय के उदभूत ,यायादेश यथा "entitled to apply irrespective
of their present age, subject to fulfillment of eligibility requirements." के अनुFप होगी।
माननीय उKच ,यायालय के ,यायादेश के आलोक म? अ/धकतम उ< सीमा को संद2भ#त क2म#य1
के मामले म? माN एक बार क4 5नयुि8त OPया के 2लए 2श/थल Oकया जायेगा।
(ii)
कंTडका- 7 मL ावधानत नयुि,त O*या मL उप कंTडका-(5) के बाद उप कंTडका-(6) के Wप मL
न4नलUखत ावधान Oकया जाता है :-
कंTडका-7(6) माननीय झारखIड उKच ,यायालय के उपरो8त ,यायादेश से उदभूत एवं
भावत/अKछाMदत अ.य/थ#य1 के संदभ# म? काया#नुभव के 2लए 5नयुि8त पदा/धकारQ, साRय
आधाDरत सSपुिTट के उपरांत, 02 अंक Uयेक पूण# 01 (एक) वष# क4 दर से अ/धकतम 20
अंक देय होगा।
(iii)
कंTडका- 8-मेधा सूची-लUखत परA\ा मL ा]त अंक का तशत एवं शारANरक जांच मL ा]त
अंक के योग के आधार पर मेधा सूची तैयार क8 जायेगी।
उ,त ावधान को न4नलUखत वारा त[थाQपत Oकया जाता है:-
कंTडका-8 मेधा सूची- 2लWखत परQXा म? ाYत अंक, शारQDरक जांच म? ाYत अंक एवं
काया#नुभव म? ाYत अंक के योग के आधार पर मेधा सूची तैयार क4 जायेगी।
3.
उ,त ावधान का योग मा_ एक बार होने वालA नयुि,त के लए हA माIय होगी तथा इसे
पूव उदाहरण नहAं माना जायेगा। यह नयुि,त चौक8दार के Nर,त पद< के QवWa क8 जायेगी। एक बार नयुि,त
के पbचात यह ावधान [वतः नcभावी हो जायेगा।
4. अ2धसूचना सं"या-2032, Bदनांक-07.04.2015 को इस हद तक संशो2धत समझा जाय।
5. यह अ2धसूचना नगत क8 त2थ से लागू होगा।
झारखड रा6यपाल के आदेश से,
रव शंकर वमा#,
सरकार के अपर स2चव।
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झारखड राजक8य मुdणालय
झारखड राजक8य मुdणालय, राँची वारा काशत एवं मुBdत
राँची वारा काशत एवं मुBdत,
झारखड गजट
झारखड गजट (असाधारण
असाधारण)
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