झारखड गजट
असाधारण अंक
झारखड सरकार वारा काशत
12 जेठ, 1942 (श०)
सं" या– 227 राँची, मंगलवार, 2 जून, 2020 (ई०)
वाय, च कसा शा एवं परवार कयाण वभाग
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आदेश
21 अैल, 2020
संया-267/HS--1ात हो 4क त5बाकू एवं सुपार: का सेवन करनेवाल; क< वृि?त य@-त@ थूकने
क< होती है, िजससे कई ग5भीर बीमाCरयाँ यथा कोरोना (COVID-19), इEसेफलाईGटस, यHमा, Iलू
इ?याGद के संKमण फैलने क< स5भावना बल रहती है। MवNव OवाOPय संगठन के वारा “कोरोना
वायरस (COVID-19)” को MवNव Qयापी महामार: घोMषत 4कया जा चुका है, िजसका संKमण छुने, Uछंकने,
खाँसने, थूकने आGद से होता है ।
उXत के आलोक मY आपदा बंधन अZधUनयम 2005 क< धारा 10(2)(I) मY दत शिXतय; के
आधार पर गृह मं@ालय, भारत सरकार के आदेश सं"या- 40-3/2020-DM-I(A) Gदनांक 15 अैल
2020, Nation Directives for COVID -19 Management, Annexure -1 कं^डका 5 “Spitting in Public
Spaces shall be punishable with fine” के आलोक मY रा_य अEतग`त, आगामी आदेश तक, सभी
सरकार:/गैर-सरकार: काया`लय एवं पCरसर, सभी OवाOPय संOथान एवं पCरसर, सभी शैabणक संOथान
एवं पCरसर, सभी थाना एवं पCरसर तथा अEय सभी साव`जUनक Oथल; पर 4कसी भी कार का त5बाकू
पदाथ` यथा सगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा, पान मसाला, जदा` व सुपार: के साथ ह: साथ हुXका, E-हुXका,
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झारखडगजट(असाधारण) मंगलवार, 2 जून, 2020
E-Cigarettes आGद 4कसी भी नाम से इOतेमाल होने वाले त5बाकू पदाथ` (Smoking एवं Smokeless)
इ?याGद का उपयोग एवं dबKय (आनलाइन MवKय सGहत) को पूण`तः UतबंZधत 4कया जाता है ।
उपरोXत आदेश क< अवहेलना होने क< िOथUत मY, गृह मं@ालय के उXत आदेश के साथ संलfन
सुसंगत धाराओं, यथा- आपदा बंधन अZधUनयम, 2005 के धारा-51 से 60 एवं IPC 1860 क<
धारा-188 के अEतग`त MवZधक कार`वाई क< जायेगी ।
यह आदेश त?काल भाव से लागू होगा ।
डा0 $न$तन कुलकण)
सरकार के धान सZचव
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झारखड राजक<य मुjणालय
झारखड राजक<य मुjणालय, राँची वारा काशत एवं मुGjत
राँची वारा काशत एवं मुGjत,
झारखड गजट
झारखड गजट (असाधारण
असाधारण)
) 227 -- 50