झारखड गजट

असाधारण अंक

झारखड सरकार वारा काशत

12 जेठ, 1942 (श०)

सं" या– 227 राँची, मंगलवार, 2 जून, 2020 (ई०)

वाय, च क सा शा एवं परवार कयाण वभाग

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आदेश

21 अैल, 2020

संया-267/HS--1ात हो 4क त5बाकू एवं सुपार: का सेवन करनेवाल; क< वृि?त य@-त@ थूकने

क< होती है, िजससे कई ग5भीर बीमाCरयाँ यथा कोरोना (COVID-19), इEसेफलाईGटस, यHमा, Iलू

इ?याGद के संKमण फैलने क< स5भावना बल रहती है। MवNव OवाOPय संगठन के वारा “कोरोना

वायरस (COVID-19)” को MवNव Qयापी महामार: घोMषत 4कया जा चुका है, िजसका संKमण छुने, Uछंकने,

खाँसने, थूकने आGद से होता है ।

उXत के आलोक मY आपदा बंधन अZधUनयम 2005 क< धारा 10(2)(I) मY दत शिXतय; के

आधार पर गृह मं@ालय, भारत सरकार के आदेश सं"या- 40-3/2020-DM-I(A) Gदनांक 15 अैल

2020, Nation Directives for COVID -19 Management, Annexure -1 कं^डका 5 “Spitting in Public

Spaces shall be punishable with fine” के आलोक मY रा_य अEतग`त, आगामी आदेश तक, सभी

सरकार:/गैर-सरकार: काया`लय एवं पCरसर, सभी OवाOPय संOथान एवं पCरसर, सभी शैabणक संOथान

एवं पCरसर, सभी थाना एवं पCरसर तथा अEय सभी साव`जUनक Oथल; पर 4कसी भी कार का त5बाकू

पदाथ` यथा सगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा, पान मसाला, जदा` व सुपार: के साथ ह: साथ हुXका, E-हुXका,

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झारखडगजट(असाधारण) मंगलवार, 2 जून, 2020

E-Cigarettes आGद 4कसी भी नाम से इOतेमाल होने वाले त5बाकू पदाथ` (Smoking एवं Smokeless)

इ?याGद का उपयोग एवं dबKय (आनलाइन MवKय सGहत) को पूण`तः UतबंZधत 4कया जाता है ।

उपरोXत आदेश क< अवहेलना होने क< िOथUत मY, गृह मं@ालय के उXत आदेश के साथ संलfन

सुसंगत धाराओं, यथा- आपदा बंधन अZधUनयम, 2005 के धारा-51 से 60 एवं IPC 1860 क<

धारा-188 के अEतग`त MवZधक कार`वाई क< जायेगी ।

यह आदेश त?काल भाव से लागू होगा ।

डा0 $न$तन कुलकण)

सरकार के धान सZचव

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झारखड राजक<य मुjणालय

झारखड राजक<य मुjणालय, राँची वारा काशत एवं मुGjत

राँची वारा काशत एवं मुGjत,

झारखड गजट

झारखड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 227 -- 50