झारखड गजट

असाधारण अंक

झारखड सरकार वारा काशत

12 आषाढ़, 1942 (श०)

सं" या– 314 राँची, शु*वार, 3 जुलाई, 2020 (ई०)

वन, पयावरण एवं जलवायु परवतन वभाग

झारखंड वनोपज, (अभवहन का वनयमन) नयमावल!, 2020

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अ/धसूचना

29 जून, 2020

सं%या-06/रा॰'या॰-02/2020- 1715 -- भारतीय वन अ/ध3नयम, 1927 (16, 1927) क5 धारा-41, 42

एवं 76 वारा द8त शि:तय; का योग करते हुए, और इस Aवषय पर सभी Aपछले 3नयम; को

अव*मत करते हुए झारखड राDयपाल वारा वनोपज के, सड़क, रेल, वायुमागF, जलमागF एवं अGय

माHयम से अभवहन को Aव3नयमत करने के लए 3नIन 3नयमावलJ बनाते हL:-

नयम

1.

संNOPत नाम- यह 3नयमावलJ झारखंड वनोपज (अभवहन का Aव3नयमन) 3नयमावलJ, 2020

कहJ जाएगी ।

2.

यह 3नयमावलJ संपूणF झारखंड राDय मR अ/धसूचना 3नगFत होने क5 3त/थ से भावी होगी ।

3.

परभाषाएं:-

(क) वनोपज-भारतीय वन अ/ध3नयम, 1927 क5 धारा 2(4)(b) मR जैसा पUरभाAषत है।

(ख) वनभूम से अभेत है Vदनांक 25.10.1980 को राजWव एवं भूम सुधार Aवभाग वारा

काशत राजWव अभलेख; मR दजF भूम जो जंगल या इसके अGय चलत नाम यथा जंगलझाड़ी,

(Deemed Forest), साखु जंगल इ8याVद के Xप मR दजF है, भारतीय वन अ/ध3नयम, 1927 के अGतगFत

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झारखडगजट(असाधारण) शु*वार, 3 जुलाई, 2020

घोAषत सुरNOत वन, आरNOत वन एवं अGय Zकसी लागू अ/ध3नयम के अGतगFत वन भूम के Xप मR

अ/धसू/चत।

(ग) वन मडल पदा/धकारJ से अभेत है AवभGन ादेशक वन मडल के भारJ वन

मडल पदा/धकारJ एवं सभी वGय ाणी मडल; के भारJ उप वन संरOक/उप 3नदेशक/वन

मडल पदा/धकारJ ।

(घ) का,ठ से अभेत है लकड़ी का कोई टुकड़ा, जो ]धन के Xप से भGन योजन; के लए

^यव_त Zकए जाने के लए अभेत हो या जो सामाGयतः ^यव_त होता हो, खासकर सभी /चरJ क5

गई लकaड़यां, चाहे वे Zकसी भी जा3त के वृO या Zकसी भी आकार क5 हो अथवा Zकसी भी योजन के

लए कुcहाड़ी या Zकसी अGय औजार से काट या छdल कर तैयार क5 गई हो, या मोटे छोर पर छाल

छोड़कर नापने से िजसका ^यास 7 से0मी0 से अ/धक हो, काeठ के अंतगFत बांस एवं केन भी है ।

(ड) खनज:- ख3नज से अभेत है, लघु एवं वृह ख3नज, िजसमR पेgोलयम ोड:ट तथा गैस

भी सिIमलत हL ।

(च) ‘‘जलावन‘‘ क5 लकड़ी से अभेत है काeठ से भGन लकड़ी के ऐसे टुकड़े, जो जलाने से

भGन Zकसी योजन के लए उपयु:त न हो,

(छ) ‘‘सबई घास‘‘ के अंतगFत सबई घास से बनी डोUरयां या रिWसयां भी हL,

(ज) ‘‘क2था‘‘ से अभेत है क8था, और खैर के पेड़; के अंतःकाeठ (साUरल) से 3नकाले गए

सभी कार के पदाथF,

(झ) ‘‘ग4द और राल‘‘ से अभेत है, सलई, Aपयार, केवझी, बीजा साल, बबूल, खैर, साल धावड़ा

और ऐसे अGय जा3त के पेड़ का ाकृ3तक 3नiाव, िजसे राDय सरकार समय-समय पर अ/धसू/चत करे,

(ञ) ‘बीज और फल‘ से अभेत है साल के बीज, चाहे वे पांख (वींग) सVहत ह; या रVहत

अथवा उसका 3छलका उतारJ हुई, /गरJ तथा आंवला, हरk, बहेरा, कुसुम, Aपयार के बीज क5 /गरJ महुआ

बीज, आकाशपौनी, (अकेशया औरJकुलJ फोमस) और ऐसे अGय फल और िजGहR राDय सरकार समय-

समय पर अ/धसू/चत करR।

(ट) ‘जड़‘ से अभेत है सपFगंधा, अनंतमूल, खैर एवं ऐसे अGय पादप; क5 जड़ िजसे राDय

सरकार समय-समय पर अ/धसू/चत करR।

(ठ) ‘छाल‘ से अभेत है सोनारJ क5 छाल (कैसया Zफसचुला क5 छाल), अजुFन और महुलान

(बोVह3नयाँ जा3त) क5 छाल एवं इसके छाल से बनी रिWसयाँ तथा ऐसी अGय जा3तय; क5 छाल िजसे

राDय सरकार समय-समय पर अ/धसू/चत करR।

(ड) ‘वनयर‘ का अथF है लकड़ी क5 ऐसी 3छलJ पnी िजसक5 मोटाई 10 म0मी0 से अ/धक हो।

(ढ) ‘;लाईवुड‘ का अथF है लकड़ी क5 ऐसी 3छलJ हुई पnी िजसक5 मोटाई 10 म0मी0 से अ/धक

हो अथवा लकड़ी क5 परत; या Aव3नयर एवं अGय पादन सामpी को /चपकाकर या बनायी गयी समतल

पnी।

(ण) ‘वन चेक पो>ट‘ का अथF है, वनोपज क5 जाँच हेतु WथाAपत चेक पोWट।

(त) ‘वाहन‘ के अGतगFत है, वे सभी मोटरचालत या अGय कार से चालत णालयाँ, जो

वनोपज को सड़क, रेल, वायु मागF, जलमागF एवं अGय माHयम से लाने ले जाने के लए ^यवहार मR

लायी जाती है।

(थ) भारतीय वन अ/ध3नयम, 1927 एवं भारतीय वन (qबहार संशोधन) अ/ध3नयम, 1989 मR

अंZकत अGय भी पUरभाषाएँ इस 3नयमावलJ के लए लागू समझी जायRगी।

झारखडगजट(असाधारण) शु*वार, 3 जुलाई, 2020

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(द) कोयले से अभेत है, पीट (Peat), लगनाईट (Lignite), qबटुमनस (Bituminous) एवं

एGrासाईट (Anthracite) कोयले क5 AवभGन ZकWमे िजसमR हाडF कोक (Hard coke),सॉtटकोक (Soft

coke), quकvस (Briquetes) एवं AवभGन कार जहाँ कोयले क5 ाकृ3तक Aवशेषताये मR कोई बदलाव

नहJं हुआ है।

4. वनोपज का आयात, नयात या हटाया जाना:-Zकसी भी वनोपज को झारखड राDय क5 सीमा

मR या उसके बाहर या उसके भीतर इस 3नयमावलJ मR संलwन पUरवहन अनुxा-पy (gांिजट परमट)

अनुसूची ’’ग एवं च’’ मR 3नधाFUरत पy; के qबना हटाया/पUरवहन नहJं Zकया जा सकेगा।

परGतु कोई भी पUरवहन अनुxा पy 3नIनांZकत पर लागू नहJं होगा:-

(क) कोई भी वन उपज को जो Zकसी ऐसे ^यि:त वारा, Zकसी ऐसे pाम क5 सीमा के भीतर

िजसमR यह पैदा हुई हो, राDय सरकार वारा इस 3नम8त Vदए गए Aवशेष अ/धकार का योग करते हुए

या इस अ/ध3नयम के अधीन माGय Zकए गए अ/धकार को योग करते हुए वाWतAवक घरेलू उपयोग

के लए हटाई जा रहJ है।

(ख) ऐसे वन उपज को, िजसे राDय सरकार वारा राजपy मR अ/धसूचना वारा इस 3नयमावलJ

से Aवमु:त Zकया गया है।

(ग) लघु वन उपज को, वन से Wथानीय बाजार को या संpहण केG{ या घरेलू उपयोग के लए।

5. परवहन अनुAा Bमाण पC जार! करने के लए सDम BाEधकार-इस 3नयमावलJ के तहत्

पUरवहन अनुxा-पy 3नगFत करने के लए वन मडल पदा/धकारJ अथवा उनके वारा ा/धकृत

पदा/धकारJ सOम ा/धकार ह;गे।

6. परवहन अनुAा-पC जार! करने के लए शुHकः- राDय सरकार वारा समय-समय पर

पUरवहन अनुxा-पy 3नगFत करने के लए शुcक 3नधाFUरत अथवा पुनःरJNOत Zकया जा सकेगा। यह

शुcक सरकारJ कोषागार मR उ/चत शीषF के अधीन जमा Zकया जायेगा। AवभGन वनोपज के लए

3नधाFUरत शुcक अनुसूची ’’क’’ के अनुXप होगा।

7. B2येक लोड के लये पृथक परवहन अनुAा-पC:-Zकसी भी पUरवहन अनुxा-पy मR एक से

अ/धक वाहन सिIमलत नहJं होगा। 8येक वाहन के लये अलग-अलग पUरवहन अनुxा पy 3नगFत

Zकया जा सकेगा।

8. परवहन अनुAा पC को Kबगाड़ा नह!ं जायेगा:- पUरवहन अनुxा-पy मR मागF एवं कालाव/ध

को छोड़कर मुV{त पर ल}खत Zकसी बात मR कोइ~ पUरवतFन नहJं Zकया जायेगा और यह केवल Zकसी

वन पदा/धकारJ वारा जो वन; के Oेy पदा/धकारJ से 3नIन पद iेणी का न हो, Zकये जाने वाले

पयाFPत कारण; से Zकया जा सकेगा।

9. वनोपज के आयात हेतु नबंधन:

(i) कोई भी ^यि:त अथवा संWथान, जो झारखड राDय मR वनोपज, ख3नज को छोड़कर आयात

करने क5 मंशा रखता है, Wवयं को संबं/धत वन मडल पदा/धकारJ के कायाFलय मR 3नबं/धत करायेगा,

जहाँ वन उपज का पUरवहन Zकया जाना है। आवेदन अनुसूची-’’ख’’ के पy-1 मR समAपFत Zकया जा

सकेगा।

(ii) वन मडल पदा/धकारJ, 3नबंधन के लये आवेदन ाPत होने पर आवयक स8यापन के

पचात् और आवेदक वारा X0 500 का भुगतान कर Vदये जाने पर ’’अनुसूची-’ख’ के पy-2’’ मR

3नबंधन माण-पy जारJ कर सकेगा।

(iii) 3नबंधन माण पy 3नeपाVदत करने का अ/धकतम समय 15 कायF Vदवस होगा।

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झारखडगजट(असाधारण) शु*वार, 3 जुलाई, 2020

(iv) 3नबंधन कैलेडर वषF के लये माGय होगा।

(v) 3नबंधन क5 सूचना वन चेक पोWट को दJ जायेगी।

(vi) वनोपज को आयात करने वाला ^याि:त/संWथान 8येक 3तमाहJ का लेखा ’’अनुसूची-’ख’ के

पy-3’’ मR संबं/धत वन मडल पदा/धकारJ के कायाFलय मR जमा करेगा।

10. वन चेक पो>ट:-

(i) वनोपज का पUरवहन WथाAपत वन चेक पोWट होकर हJ एक Wथान से दुसरे Wथान तक

हटाया जा सकेगा। वन चेक पोWट पर वनोपज ढो रहे वाहन क5 वन चेक पोWट पर रNOत पंजी मR

Aविeट अंZकत क5 जायेगी, िजस पर वन चेक पोWट WथाAपत है, को छोड़कर, या इससे बच 3नकलकर

वनोपज का पUरवहन Aव/धपूणF नहJं होगा।

(ii) पारगमन होते समय वनोपज क5 जाँच होने के पचात् जाँच करने वाले पदा/धकारJ अथवा

वन चेक पोWट के भारJ पदा/धकारJ ऐसा उ8पादन ठdक पाये जाने क5 दशा मR पUरवहन अनुxा-पy

क5 पीठ पर समय एवं 3त/थ सVहत अपना पूरा नाम हWताOर एवं पदनाम पृeठांZकत कर देगा और

पारगमन जारJ रखने क5 अनुम3त दे सकेगा। वन चेक पोWट पर क5 गयी जाँच के बाद पारगमन जारJ

रखने क5 अनुम3त क5 दशा मR वन चेक पोWट के भारJ वारा संधाUरत पंजी मR पUरवहन अनुxा-पy

के Aववरण क5 Aविeट पारगमन के समय एवं 3त/थ के साथ कर दJ जायेगी।

(iii) वन पथ; पर अविWथत वन चेक पोWट साधारणतः सूयाFWत के एक घटा पचात् से

लेकर सूय€दय तक बGद Zकये जा सकेगR और बGद रहने क5 दशा मR वन चेक पोWट पार करना

Aव/धपूणF नहJं होगा।

11. खनज पदाथL को छोड़कर अMय वनोपज के लए परवहन अनुAा-पC नगत करने कN

BOPया-

(क) अनुAा-पC का नगत करना:-

(i) राDय क5 सीमा के भीतर वनोपज के पUरवहन हेतु AवVहत शुcक लेकर पUरवहन अनुxा-पy

इस 3नयमावलJ क5 अनुसूची-‘ग‘ के पy-‘1‘ मR जारJ Zकया जा सकेगा।

(ii) राDय क5 सीमा से बाहर वनोपज के पUरवहन हेतु AवVहत शुcक लेकर पUरवहन अनुxा-पy

इस 3नयमावलJ क5 अनुसूची-‘ग‘ के पy- ‘2‘ मR जारJ Zकया जा सकेगा, परGतु इस 3नम8त पUरवहन

अनुxा-पy 3नगFत करने हेतु वन मंडल पदा/धकारJ वारा वन; के Oेy पदा/धकारJ के 3नIन Wतर के

पदा/धकारJ को ा/धकृत नहJं Zकया जा सकेगा।

(iii) इस 3नयमावलJ के अधीन 3नगFत Zकये जा सकने वाले सभी पUरवहन अनुxा-पy माy एक

3त मR 3नगFत पदा/धकारJ के हWताOर तथा 3त/थ के साथ 3नगFत Zकये जा सकगR। दूसरJ 3त

कायाFलय 3त हो सकेगी। पUरवहन अनुxा-पy के उपयोगकताF वारा मूल 3त उपयोग के कम से कम

छः माह तक सुरNOत रखना होगा और इस अव/ध मR वनपाल (फोरेWटर) एवं उनसे वरJय पदा/धकारJ

वारा माँगे जाने पर 3नरJOण के लए Wतुत करना होगा।

(iv) वनोपज मोटर चालत वाहन से होने क5 दशा मR 8येक पUरवहन अनुxा-पy क5 पीठ

पर 3नगFत पदा/धकारJ से भGन Zकसी वन पदा/धकारJ वारा हWताOर 3त/थ एवं समय अंZकत करते

हुए यह माण-पy अंZकत करना होगा Zक काeठ का लादान उनके समO Zकया गया है।

झारखडगजट(असाधारण) शु*वार, 3 जुलाई, 2020

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(ख) सQपि2त EचMह का नबंधन:-

(i) काeठ क5 दशा मR Zकसी Wथान से इसका 3नयाFत या हटाये जाने के दौरान इसका Wवाम8व

सIपि8त /चGह वारा दशाFया जायेगा, परGतु काeठ से भGन, वन उ8पाद पर कोई सIपि8त /चGह

अपेNOत नहJं होगा। बाँस और केन (बRत) पर भी सIपि8त /चGह अपेNOत नहJं होगा।

(ii) सभी सIपि8त /चGह वन मंडल पदा/धकारJ के कायाFलय 3नबं/धत होगR।

(vii) राDय मR सIपि8त /चGह के 3नबंधन हेतु धान मु"य वन संरOक, झारखड वारा शुcक

का समय-समय पर 3नधाFरण Zकया जायेगा। यह शुcक सरकारJ कोषागार मR उ/चत शीषF के अधीन

जमा Zकया जायेगा।

(iii) सIपि8त /चGह के रिजWgJकरण के लए आवेदन के साथ रिजWgJकरण शुcक सIपि8त

/चGह क5 पाँच 3तकृ3तयाँ (फैसमाईल) दJ जायेगी। इसमR काeठ के उगम क5 Aवशिeटयाँ, लगभग

पUरमाण, गंत^य Wथान और ले जाये जाने का मागF बताये रहेगR।

(iv) यVद वन मंडल पदा/धकारJ समझR Zक ऐसे सIपि8त /चGह और सरकारJ या अGय

सIपि8त /चGह के बीच भेद नहJं Zकया जा सकता अथवा Zकसी अGय कारण से जो अभल}खत कर

Vदए जायेगR, वह रिजWgJकरण से इGकार या इसे र‚ कर सकता है।

12. रैयती भूम पर उगे वृD4 से Bा;त का,ठ हटाने कN BOPया:- रैयती भूम पर उगे वृO; के

काeठ पUरवहन के लए Zकसी रैयत को 3नयम-11 के अधीन पUरवहन अनुxा-पy ाPत करने के लए

3नIनवत् Z*या होगी:

इस गजट क5 अ/धसूचना क5 3त/थ के पचात् रैयती भूम पर उगे वृO के पातन के पूवF

काeठ के पUरवहन के लए रैयत वारा इस Z*या के उcलंघन मR ऐसे काeठ का पUरवहन Aव/ध

माGय नहJं होगा।

(i) ऐसी भूम के रैयत िजनका नाम राजWव पंजी मR दजF है, एवं अपनी रैयती भूम पर खड़े

वृO; पर पातन एवं 3नeकासन हेतु इƒछुक हो, इस 3नयमावलJ क5 अनुसूची- ‘घ‘ के BपC- ‘1‘ मR एक

आवेदन राजWव Aवभाग के संबं/धत अंचल पदा/धकारJ को दे सकेगR। अंचल पदा/धकारJ इस qबGदु पर

जाँच कर एक माह के अGदर आवWत हो सकेगR Zक आवेदनकताF व}णFत भूम के वाWतAवक रैयत है

एवं त8पचात् आवेVदत भूम पर खड़े आवेVदत वृO; पर *मांक अंZकत करते हुए राजWव अंचल

कायाFलय मR इस हेतु उपल„ध सIपि8त /चGह वाला हथौड़ा 8येक वृO के तना पर जमीन से *मशः

15 से0मी0 एवं 120 से0मी0 क5 ऊँचाईय; पर अंZकत करने के पचात् BपC- ‘1‘ मR आवेVदत वृO; के

जमीन से 120 से0मी0 ऊँचाई पर तन; क5 छाल सVहत मापी सूची के साथ आवेदन क5 जाँचोपराGत

अनुशंसा संबं/धत वन मंडल पदा/धकारJ कायाFलय को समAपFत कर सकेगR जो इस संबं/धत वन; के

Oेy पदा/धकारJ को अpसाUरत कर सकेगR।

(ii) वन; के Oेy पदा/धकारJ आवेदन मR दJ गई सूचनाओं क5 जाँच कराकर अGय के अ3तUर:त

यह आवWत होकर Zक अमुक वृO वन सीमा के बाहर है BपC- ‘1‘ मR मापी सूची के साथ आवेदन क5

जाँचोपराGत अनुशंसा 15 Vदन; के भीतर वन मंडल पदा/धकारJ को भेज देगR। अंचल पदा/धकारJ एवं

वन; के Oेy पदा/धकारJ क5 अनुशंसाओं के आधार पर वन मंडल पदा/धकारJ रैयत के पO मR जाँच मR

सहJं पाये गए वृO; के पातन क5 Wवीकृ3त एक सPताह मR दे सकेगR। इसके साथ हJ वन मंडल

पदा/धकारJ रैयत से AवVहत शुcक लेकर रैयत का 3नजी सIपि8त /चGह भी पंजीकृत कर सकेगR। वन

मंडल पदा/धकारJ से अनुम3त एवं रैयत का 3नजी सIपि8त /चGह क5 सूचना ािPत के पचात् वन;

के Oेy पदा/धकारJ ऐसे वृO; पर Aवभागीय सIपि8त /चGह अंचल पदा/धकारJ वारा लगाए गए /चGह

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झारखडगजट(असाधारण) शु*वार, 3 जुलाई, 2020

के बगल मR अंZकत कर देगR तथा यह 3नरJOण करा लेगR Zक रैयत का 3नजी सIपि8त /चGह भी उन

वृO; पर बगल मR अंZकत हो। इसके पचात् वह संबं/धत रैयत को वृO; के पातन एवं लौ/गंग क5

अनुम3त सू/चत कर सकेगR।

(iii) राDय मR 3नजी सIपि8त /चGह के 3नबंधन हेतु धान मु"य वन संरOक शुcक का समय-

समय पर 3नधाFरण Zकया जायेगा। यह शुcक सरकारJ कोषागार मR उ/चत शीषF के अधीन जमा Zकया

जायेगा।

(iv) संबं/धत रैयत वन Oेy पदा/धकारJ से ऐसी अनुम3त पाने के उपराGत ऐसे वृO; का पातन

एवं लौ/गंग कर सकेगा तथा लौ/गंग से ाPत 8येक टुकड़े पर लौग *मांक एवं वृO *मांक तथा

अपना 3नजी सIपि8त /चGह अंZकत कर लIबाई एवं गोलाई क5 मापी कराकर सभी टुकड़; को पा3तत

वृO के समीप हJ भूम पर Wटैक कराकर मापी सूची वन; के Oेy पदा/धकारJ को Wतुत करेगा। पातन

के समय रैयत यह सु3निचत् करेगा Zक वृO के तना के 3नचले VहWसे पर लगाये गये सभी सIपि8त

/चGह सुरNOत रहR।

(v) उपयुF:त रJ3त से मापी सूची ाPतोपराGत वन; के Oेy पदा/धकारJ मापी सूची मR सूचना से

3नरJOणोपराGत आवWत होकर वन मंडल पदा/धकारJ को पUरवहन अनुxा-पy 3नगFत करने क5

अनुशंसा भेज सकेगR, िजसके आधार पर वन पदा/धकारJ उपयुF:त पUरवहन अनुxा-पy 3नगFत करने क5

अनुम3त दे सकेगR। त8पचात् वन; के Oेy पदा/धकारJ से अGयून पंि:त के पदा/धकारJ वारा यथा

अनुसूची-’ख’ मR व}णFत AवVहत पy मR AवVहत शुcक ािPत के पचात् पUरवहन अनुxा-पy 3नगFत

Zकया जा सकेगा।

13. खनज के परवहन हेतु परवहन अनुAा-पC नगत करना

(i) झारखड राDय क5 सीमा के अंदर या बाहर ख3नज के पUरवहन हेतु लJज धारक/खनन Oेy

के ा/धकृत ^यि:त वारा 3नयमावलJ क5 ’’अनुसूची-’च’ के पy-1’’ मR वन मडल पदा/धकारJ के

समO आवेदन समAपFत Zकया जा सकेगा।

(ii) वन मडल पदा/धकारJ वारा ाPत आवेदन क5 सIयक जांचोपराGत अ/धकतम 7 Vदन;

मR ख3नज के पUरवहन हेतु ’’अनुसूची-’च’ के BपC-2’’ मR अनुम3त दान क5 जा सकेगी। उ:त अनुम3त

के पचात् लJज धारक/खनन Oेy के ा/धकृत ^यि:त को पUरवहन अनुxा पy 3नगFत करने के लये

वन मडल पदा/धकारJ वारा ा/धकृत Zकया जा सकेगा।

(iii) अनुम3त दान क5 गयी ख3नज के पUरवहन हेतु वन मडल पदा/धकारJ वारा ा/धकृत

^यि:त वारा ’’अनुसूची-’च’ के पy-3’’ मR पUरवहन अनुxा-पy Zकया जा सकेगा। इस 3नम8त वन

मडल पदा/धकारJ वारा 3त हWताOUरत पUरवहन अनुxा-पy क5 पुिWतका उGहR उपल„ध कराई जा

सकेगी।

(iv) खनन Oेy मR अंश वनभूम होने पर खननक8ताF वारा खान एवं भूत8व Aवभाग को

8येक माह खनन 3तवेदन के आधार पर अनुपा3तक माyा मR वन भूम मR खनन मानते हुए अनुxा

पy शुcक क5 वसूलJ क5 जायेगी।

(v) इस 3नयमावलJ के अGतगFत माy वैसे हJ ^यि:त/संWथान/कIपनी/एजेGसी को पUरवहन

अनुxा पy Zकया जा सकेगा, िजGहे खान एवं भूत8व Aवभाग, झारखड सरकार वारा Mines and

Minerals (Regulation and Development) Act, 1957, the Coal Bearing Areas (Acquisition and

Development) Act, 1957 the Coking Coal Mines (Nationalisation) Act, 1972, the Coal Mines

(Nationalisation) Act, 1973 the Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015, Petroleum & Natural Gas

Rules 1959 एवं झारखड लघु ख3नज समनुदान 3नयमावलJ, 2004 यथा संशो/धत, 2019 के तहत

झारखडगजट(असाधारण) शु*वार, 3 जुलाई, 2020

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खनन पnा Wवीकृत या अनुxापy Wवीकृत क5 गई हो एवं उGहR अहFताओं को पूरा करने के पचात

ख3नज के उ8पादन एवं ेषण का अ/धकार ाPत हो।

(vi) यVद ZकGहJ कारण; से खान एवं भूत8व Aवभाग वारा Wवीकृत पnाधारJ एवं अनुxिPतधारJ

को ख3नज के उ8पादन/ेषण पर रोक लगायी जाती है, तो उGहR पUरवहन अनुxा पy 3नगFत नहJं Zकया

जा सकेगा।

14. Online परवहन अनुAा-पC नगत करना

राDय सरकार वारा 3नधाFUरत 3त/थ के पचात् वनोपज के लये पUरवहन अनुxा-पy माy

online portal के माHयम से हJ जारJ Zकया जा सकेगा।

15.इस 3नयमावलJ के तहत् AवभGन Wतर पर कायF 3नeपादन क5 अ/धकतम समय सीमा

समय-समय पर राDय सरकार वारा 3नधाFUरत क5 जा सकेगी।

16 अनुAा-पC कN जाँच

(i) एक Wथान से दूसरे Wथान के बीच पारगमन के *म मR वनोपज Zकसी भी Wथान पर

Zकसी वन पदा/धकारJ या आरOी Aवभाग के अवर 3नरJOक एवं उनसे वरJय पदा/धकारJ के वारा

जाँचा जा सकेगा और नयम- ‘11, 12 एवं 13‘ मR Aव3नVदFeट पUरवहन अनुxा-पy इस पदा/धकारJ

वारा माँगे जाने पर Vदखाया जायेगा।

(ii) जाँच के दौरान वनोपज पUरवहन अनुxा-पy मR लखे पUरमाप से कम हो जाय या बढ़ जाय

या वणFन से भGन हो जाय, तथा काeठ क5 दशा मR सIपि8त /चGह भGन हो जाँच पदा/धकारJ, वाहन

सVहत वनोपज से संबं/धत पUरवहन अनुxा-पy तथा पारगमन से संबं/धत ^यि:तय; को रोककर

भारतीय वन अ/ध3नयम, 1927 मR द8त शि:तय; का योग करते हुए जPती एवं /गरtतारJ क5

कारFवाई कर सकेगा।

17. कWठनाइयां दूर करने कN शिYत:-इस 3नयमावलJ के AवभGन उपबंध; के Z*याGवयन मR

उ8पGन होने वालJ कVठनाईय; को वन, पयाFवरण एवं जलवायु पUरवतFन Aवभाग समय-समय पर पUरपy

जारJ कर दूर करने के लए सOम ा/धकार होगा।

18. दZड:-इस 3नयमावलJ के उपबंध; का उcलंघन करनेवाला कोई ^यि:त राDय सरकार वारा

यथा संशो/धत भारतीय वन अ/ध3नयम 1927 के अधीन दड का भागी होगा। इस 3नयमावलJ के

उपबंध; का उcलंघन के *म मR जPत Zकसी सIपि8त के अ/धकरण या अGय कार से 3नबटारा राDय

सरकार वारा यथा संशो/धत भारतीय वन अ/ध3नयम 1927 के अधीन क5 जाएगी।

19. नरसन:-इस 3नयमावलJ के व8त होने पर, इस 3नयमावलJ के लागू होने के ठdक पूवF

झारखड राDय के Zकसी भी Oेy मR व8त इस 3नयमावलJ के त8Wथानी समWत 3नयम 3नरWत हो

जायRगे।

परGतु इस कार 3नरसत Zकसी भी 3नयमावलJ के अधीन क5 गई कारFवाई के बारे मR जब तक

कोई कारFवाई इस 3नयमावलJ के Zकसी उपबंध; के असंगत न हो, यह समझा जायेगा Zक वह इस

3नयमावलJ के उपबंध; के अधीन क5 गई है।

झारखड राDयपाल के आदेशानुसार,

अमरेM[ Bताप संह,

धान स/चव

8

झारखडगजट(असाधारण) शु*वार, 3 जुलाई, 2020

झारखZड सरकार

वन, पयावरण एवं जलवायु परवतन वभाग

अनुसूची-’क’

झारखड वनोपज (अभवहन का Aव3नयमन) 3नयमावलJ, 2000 के 3नयम 6 के द8त शि:तय; के

आलोक मR एत वारा 3नIनांZकत वनोपज के लये पUरवहन अनुxा पy जारJ करने के लए

3नIनांZकत शुcक 3नधाFUरत Zकया जाता है:

P॰

वनोपज का नाम

नधारत देय शुHक

1.

लाईम Wटोन, डोलोमाईट, फायर :ले, मLगनीज अयWक, कॉपर

अयWक, लौह अयWक, कोयला, बॉ:साइट, :वाटFज, सलका सैड,

सोना अयWक, कैलासाईट, शैल, Wलेट, सोप Wटोन, डायWपोर,

रॉकफॉरेWट, पायरो Zफलाईट, काईनाईट, फेcसपार

57 Xपये 3त मेVgक टन

2.

pेनाईट, माबFल, /गnी, प8थर, बालू, मुरम, मnी

35 Xपये 3त घन मीटर

3.

VटIबर

100 Xपये 3त घन मीटर

4.

जलावन

25 Xपये 3त घन मीटर

(अमरेM[ Bताप संह)

धान स/चव

झारखडगजट(असाधारण) शु*वार, 3 जुलाई, 2020

9

झारखZड रा\य म] वनोपज (खनज को छोड़कर) आयात के लए नबंधन हेतु

आवेदन पC

अनुसूची-’’ख’’

BपC-1

1. वनोपज के आयातक8ताF का नाम:

2. वनोपज के आयातक8ताF का पूरा पताः

3. आयात Zकए जाने वाले वनोपज का Aववरण:

(क) देश/राDय यहाँ से वनोपज का आयात Zकया जाना है:

(ख) आयात क5 जानेवालJ वनोपज का नाम एवं अनुमा3नत माyा:

(ग) आयात का पUरवहन साधन एवं मागF:

(घ) शुcक जमा करने का Aववरण:

4. aडपो का नाम, पता एवं 3नबंधन सं"या:

आवेदक का नाम एवं हWताOर मोहर

सVहत:

नोट- पंजीयन शुcक माy 500 Xपये है।

Vदनांक-..........................................

सेवा मR,

.........................................

वन मडल पदा/धकारJ

.........................................

मडल।

10

झारखडगजट(असाधारण) शु*वार, 3 जुलाई, 2020

झारखZड सरकार

वन, पयावरण एवं जलवायु परवतन वभाग

झारखZड रा\य म] वनोपज के आयात का पंजीयन Bमाण पC

अनुसूची-’’ख’’

BपC-2

1. जारJ करने वाले मडल का नाम:

2. 3नबंधन पy जारJ करने का पyांक एवं Vदनांक-

3. वनोपज के आयात क8ताF का पूरा नाम:

4. वनोपज के आयात क8ताF का पूरा पता:

5. गंत^य Wथान का नाम एवं पता:

6. आयात क5 जाने वालJ वनोपज का Aववरण:

7. मागF िजससे गंत^य Wथान तक वनोपज का पUरवहन Zकया जायेगा -

8. 3नबंधन क5 कालाव/ध -

पंजीयन करनवाले पदा/धकारJ का हWताOर एवं

मोहर

झारखडगजट(असाधारण) शु*वार, 3 जुलाई, 2020

11

अनुसूची-ख

BपC-3

yैमासक 3तवेदन

1. वनोपज आयात करने वाले का नाम एवं पताः

2. पंजीयन क5 3त/थ-

3. पंजीयन वैˆता क5 3त/थ-

.................................................................से................................................ के दौरान आया3तत तथा खपत

काeठ का 3तमाहJ लेखा

Aवगत 3तमाहJ का अवशेष Vदनांक-

तैमाहJ मR आया3तत काeठ

क5 माyा

कुल उपल„ध काeठ

लटठा से /चरानमR

converted

उपयोग Zकए गए काeठ क5

Aववरणी

3तमाहJ के अंत मR शेष

अ‰युि:त

जा3त

लटठा

/चरानघन

मीटर

लटठा

/चरानघन

मीटर

लटठा

/चरानघन

मीटर

लटठा

/चरानघन

मीटर

लटठा

/चरानघन

मीटर

लटठा

/चरानघन

मीटर

सं0

घन

मीटर

सं0

घन

मीटर

सं0

घन

मीटर

सं0

घन

मीटर

सं0

घन

मीटर

सं0

घन

मीटर

जमा करने वाले ^याि:त का हWताOर एवं मोहर

12

झारखडगजट(असाधारण) शु*वार, 3 जुलाई, 2020

झारखZड सरकार

वन, पयावरण एवं जलवायु परवतन वभाग

झारखZड रा\य कN सीमा के भीतर वनोपज (खनज को छोड़कर) के परागमन हेतु अनुAा-पC

अनुसूची-‘‘ग’’

BपC-1

बुक सं"या-.........................................

*मांक-................................

.............................................. वन मडल.................................. वन Oेy.................................

3त/थ.................................................

1.

वन उ8पाद के Wवामी का नाम..................................................................

2.

वन उ8पाद पारागमन के लए ा/धकृत

^यि:त का नाम एवं हWताOर....................................................................................

3.

वन उ8पाद का Aववरण:-

(क) जा3त............................................

(ख) कार.............................

(ग) माyा.................................

(घ) Aववरण (काeठ के 8येक टुकड़े/बोटे क5 माप

(आवयकतानुसार पृeठ संलwन) करे)

4.

सIपि8त /चGह (काeठ के लए)

5.

पारागमन का Wथान:...................................

(क) कहाँ से................................................... कहाँ तक................................................

(ख) गंत^य Wथान का पूरा पता:.......................................................................

(ग) मागF का Aववरण:.............................................................................

6.

वाहन का कार...................................................................पंजीयन सं"या-

.............................................

7.

अनुxा पy जारJ करने क5 3त/थ एवं समय ................................................................

8.

अनुxा पy माGय रहने क5 3त/थ एवं समय...................................

9.

वन मडल पदा/धकारJ का पyांक................................................. Vदनांक....................................

िजसके वारा आदेश जारJ Zकया गया ।

10.

Aवभागीय पासंग हथौड़े का /चGह िजससे काeठ पाUरत Zकया गया है:-........................

3त/थ.....................

Wथान............

हWताOर............................

नाम.................................

पदनाम...........................

अनुxा पy जारJ करने वाले पदा/धकारJ का नाम एवं

पद नाम एवं हWताOर

नोट-बाँस, बेत, पnा, जलावन, छलटा आVद पर Aवभागीय पासंग हैमर का /चGह लगाने क5 आवयकता नहJं होगी।

झारखडगजट(असाधारण) शु*वार, 3 जुलाई, 2020

13

झारखZड सरकार

वन, पयावरण एवं जलवायु परवतन वभाग

झारखZड रा\य कN सीमा के बाहर वनोपज (खनज को छोड़कर) के परागमन हेतु अनुAा-पC

अनुसूची-‘‘ग’’

BपC-2

बुक सं"या-.......................................

*मांक-................................

.......................................... ............वन मडल.................................. वन Oेy.................................

3त/थ.................................................

1.

वन उ8पाद के Wवामी का नाम..................................................................

2.

वन उ8पाद पारागमन के लए ा/धकृत

^यि:त का नाम एवं हWताOर....................................................................................

3.

वन उ8पाद का Aववरण:-

(क) जा3त............................................

(ख) कार.............................

(ग) माyा.................................

(घ) Aववरण (काeठ के 8येक टुकड़े/बोटे क5 माप

(आवयकतानुसार अलग पृeठ संलwल करR)

4.

सIपि8त /चGह (काeठ के लए)

5.

पारागमन का Wथान:...................................

(क)कहाँ से...................................................

(ख) गंत^य Wथान का पूरा पता:.......................................................................

(ग) मागF का Aववरण:.............................................................................

6.

वाहन का कार...................................................................पंजीयन सं"या-

.............................................

7.

अनुxा पy जारJ करने क5 3त/थ एवं समय ................................................................

8.

अनुxा पy माGय रहने क5 3त/थ एवं समय...................................

9.

वन मडल पदा/धकारJ का पyांक................................................. Vदनांक....................................

िजसके वारा आदेश जारJ Zकया गया:-..............................................................................

10.

Aवभागीय पासंग हथौड़े का /चGह िजससे काeठ पाUरत Zकया गया है:-........................

3त/थ.....................

Wथान............

हWताOर............................

नाम.................................

पदनाम...........................

अनुxा पy जारJ करने वाले पदा/धकारJ का नाम

एवं पद नाम एवं हWताOर

नोट-बाँस, बेत, पnा, जलावन, छलटा आVद पर Aवभागीय पासंग हैमर का /चGह लगाने क5 आवयकता नहJं होगी।

14

झारखडगजट(असाधारण) शु*वार, 3 जुलाई, 2020

रैयती भूम पर उगे वृD4 से Bा;त होने वाले वनोपज के लये परवहन अनुAा-पC नगत करने हेतु आवेदन पC

अनुसूची-‘‘घ’’ BपC-1

1.

आवेदक का नाम:-

Vदनांक-

2.

आवेदक के Aपता/प3त का नाम एवं पूरा पता:-

3.

भूम िजसपर, वनोपज अविWथत है, का Aववरण

(क) pाम..................................................................................

(ख) थाना एवं थाना सं0.....................................................

(ग) खाता एवं सवk Pलॉटसं0.............................................

(घ) लगान रसीद सं0..........................................................

4.

आवेVदत वनोपज का Aववरण

*मांक

जा3त

वृO; क5 गोलाई 1.7 मीटर (4.5 फ5ट) ऊँचाई पर

काeठ का पUरमाप

अ‰युि:त

Bमाण पC

मै..............................................................................वcद/जोजे ......................................... pाम .........

राजWव

थाना-................................................थाना

सं0.....................................

पुलस

Wटेशन

.............................. अंचल .......................................................... िजला .......................................... यह

घोषणा करता/करती हूँ Zक उपुयF:त अंZकत वनोपज मेरJ अपनी 3नजी रैयती जमीन पर अविWथत है एवं यह

वनोपज

मेरJ

3नजी

संपि8त

है

िजसे

मै

..............................................

Wथान

से

...................................................... Wथान तक 3नजी उपयोग/qब*5 हेतु पUरवहन करना चाहता/चाहती हूँ।

(रसीद क5 अभमा}णत 3त संलwन)

आवेदक का हWताOर

Vदनांक-

कायाFलय अंचाला/धकारJ-

xापांक- Vदनांक-

आवेदक वारा समAपFत आवेदन क5 जांच कर लJ गई है। Wथल जांच के अनुसार आवेVदत वनोपज आवेदक क5

3नजी भूम पर अविWथत है। सभी वृO; पर राजWव कायाFलय का सIपि8त /चGह का हथौड़ा जमीन से *मशः

15 से.मी. एवं 120 से. मी. क5 उचाई पर लगा Vदया गया है। उसका नमूना पy मR अंZकत कर Vदया गया है।

वृD4 कN मापी सूची संल^न है।

अंचला/धकारJ का नाम एवं हWताOर

मोहर सVहत

सेवा मR,

वन मडल पदा/धकारJ

..............................मडल।

.................................................

झारखडगजट(असाधारण) शु*वार, 3 जुलाई, 2020

15

झारखZड सरकार

वन, पयावरण एवं जलवायु परवतन वभाग

अनुसूची-’’च’’

BपC-1

खनज के परवहन हेतु आवेदन BपC

पyांक.........................

Vदनांक-

1.

^यि:त/संWथान/कIपनी/एजेGसी/लJज धारक/खनन Oेy का नाम:

2.

लJज धारक/खनन Oेy का पूणF Aववरण:

(केवल लJज धारक/खनन Oेy के लये)

(क) लJज /खनन Oेy का Oेyफल (हे0 मR):

(ख) लJज /खनन Oेy मR वनभूम का Oेyफल (डीIडफॉरेWट सVहत) हे0 मR◌ः

(ग) लJज /खनन Oेy मR खनन पnे क5 अव/ध:

3.

लJज /खनन Oेy मR पयाFवरणीय Wवीकृ3त क5 Aववरणी:

4.

पयाFवरणीय Wवीकृ3त के अनुसार वाAषFक खनन क5 माyा (मैgJक टन/घन मी0 मR):

5.

^यि:त/संWथान/कIपनी/एजेGसी क5 पूणF Aववरण:

6.

संWथान/कIपनी/लJज /खनन Oेy के लए CTO क5 वैˆता क5 3त/थ

एवं Wवीकृत खनन क5 माyा ( मैgJक टन/घन मीटर मR):

7.

The Jharkhand Minerals (Prevention Of Illegal Mining, Transportation And Storge) Rules 2017 के तहत्

3नबंधन सं"या एवं वैˆता अव/धः

8.

आवेVदत ख3नज क5 माyा िजसके लए पUरवहन अनुxा पy

3नगFत Zकया जाना है (मैgJक टन/घन मीटर मR):

9.

पUरवहन क5 अव/ध:

10.

पUरवहन अनुxा पy 3नगFत करने के लये

ा/धकृत Zकये जाने वाले ^याि:त/पदा/धकारJ

का नाम, पता, मोबाईल सं"या तथा ID सं"या:

11.

ा/धकृत Zकये जाने वाले ^याि:त का अभमा}णत हWताOरः

आवेदक का नाम एवं हWताOर

मोहर सVहत

16

झारखडगजट(असाधारण) शु*वार, 3 जुलाई, 2020

झारखZड सरकार

वन, पयावरण एवं जलवायु परवतन वभाग

अनुसूची-’’च’’

BपC-2

खनज के परवहन हेतु नगत BाEधकार पC

कायाFलयः वन मडल पदा/धकारJ,

...................................... वन मडल।

पyांक.........................

Vदनांक-

^यि:त/संWथान/कIपनी/एजेGसी/लJज धारक/खनन Oेy मR ा/धकृत ^यि:त के पyांक-....................................

Vदनांक-.............. से ाPत आवेदन क5 जांचोपराGत 3नIनांZकत Wथल/लJज/खनन Oेy के लए पUरवहन क5

अनुम3त दान क5 जाती है।

1.

लJज धारक/खनन Oेy का पूणF Aववरण:

2.

लJज /खनन Oेy का Oेyफल (हे0):

3.

लJज /खनन Oेy मR वनभूम (डीIड फॉरेWटसVहत) का Oेyफल (हे0):

4.

^यि:त/संWथान/कIपनी/एजेGसी का पूणF Aववरण:

5.

पUरवहन हेतु आवेVदत माyा (मेVgक टन मR):

6.

पUरवहन हेतु Wवीकृत माyा (मे. टन मR):

7.

पUरवहन क5 अव/ध:

8.

पUरवहन अनुxा पy 3नगFत करने वाले

ा/धकृत ^याि:त का नाम, पता एवं हWताOर:

वन मडल पदा/धकारJ का

हWताOर नाम मोहर सVहत

नोटः- लJज धारक/खनन Oेy के ा/धकृत ^यि:त वारा 3तमाह जारJ Zकये पUरवहन अनुxा पy क5 कायाFलय

3त तथा पUरवहन Zकये गये ख3नज के लए 3नयमावलJ के 3नयम-6 के अनुसार अ/धसू/चत दर के अनुXप

पUरवहन अनुxा पy शुcक कोषागार मR AवVहत पy मR AवVहत शीषF ’’मु"य शीषF-0406-उप मु"य शीषF-02-

पयाFवरणीय वा3नक5 और वGय जीवन-लघु शीषF-112-सावFज3नक उयान-04-अ/ध3नयम; के तहत् शुcक आVद क5

ािPत’’ मR जमा कर उसका माण पy कायाFलय मR जमा Zकया जायेगा।

झारखडगजट(असाधारण) शु*वार, 3 जुलाई, 2020

17

झारखZड सरकार

वन, पयावरण एवं जलवायु परवतन वभाग

(वनोपज (ख3नज) के पारागमन हेतु अनुxा पy)

अनुसूची-’’च’’

पy-3

बुक सं"या.........................

*मांक-

1.

वन मडल का नाम:

(जहाँ से ख3नज का पUरवहन Zकया जाना है)

वन Oेy का नाम:

2.

Wथल/लJज /खनन Oेy का नाम:

3.

पUरवहन Zकये जाने वाले ख3नज का नामः

4.

ख3नज क5 माyा मेVgक टन मR:

5..

पारागमन का Wथानः

(क) कहाँ से ............................................................ कहाँ तक......................................................

(ख) गंत^य Wथान का पूरा पता:

(ग) मागF का Aववरण:

(घ) वाहन का कारः..................................................... पंजीयन सं"या-...........................

6.

अनुxा पy जारJ करने क5 3त/थ:.......................................... एवं समय:

7.

अनुxा पy माGय रहने क5 3त/थ एवं समयः........................................................

8.

वन मडल पदा/धकारJ........................................ वन मडल के पyांक..............................

Vदनांक............................. वारा.............................................. को इस पUरवहन अनुxापy के AवVहत शुcक

भुगतान करने के पचात् 3नगFत करने के लये ा/धकृत Zकया गया है।

3त/थ:

Wथान:

ा/धकृत ^यि:त/पदा/धकारJ

का हWताOर, नाम मोहर सVहत

Countersigned

वन मडल पदा/धकारJ

............................. वन मडल।

का हWताOर एवं मोहर।

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झारखड राजक5य मु{णालय

झारखड राजक5य मु{णालय, राँची वारा काशत एवं मुV{त

राँची वारा काशत एवं मुV{त,

झारखड गजट

झारखड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 314 -- 50