झारखण्ड गजट
असाधारण अंक
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
15 आषाढ़, 1942 (ि०)
संख् या– 319 रााँची, सोमवार, 6 जुलाई, 2020 (ई०)
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन ववभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)
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अधधसूचना
26 जून, 2020
स॰सं॰-06/आ॰प्र(SDMA)03/2017-1746/आ॰प्र॰, आपदा प्रबंधन अधधननयम, 2005 (अधधननयम सं॰ 53/2005) की
धारा-16 के साथ सपठित धारा-78(1) द्वारा प्रदत्त िक्ततयों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल, झारखण्ड
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधधकार के काययकलाप तथा कमयचाररयों की ननयुक्तत सठहत सेवाितों को ववननयशमत करने
हेतु एतद् द्वारा ननम्नशलखखत ननयमावली बनाते हैं:-
1.
संक्षिप्त नाम, ववस्तार और प्रारम्भ-
(1)
यह ननयमावली झारखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधधकार (कृत्य और प्रबंधन) ननयमावली, 2020
कही जा सकेगी।
(2)
इसका ववस्तार सम्पूणय झारखण्ड राज्य में होगा।
(3)
यह ननयमावली ई-गजट के रूप में ननगयत करने की नतधथ से प्रवृत्त मानी जायेगी।
2
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भाग-I
2.
पररभाषाएँ-(1) जब तक कक संदर्य में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस ननयमावली में:-
(i)
“अधधननयम” से अशर्प्रेत है आपदा प्रबंधन अधधननयम, 2005 (अधधननयम सं॰-53/2005);
(ii)
“सलाहकार सममनत” से अशर्प्रेत है अधधननयम, 2005 की धारा-17(1) के अधीन प्राधधकार द्वारा
गठित सलाहकार सशमनत;
(iii)
“वावषिक प्रनतवेदन” से अशर्प्रेत है अधधननयम, 2005 की धारा-70(2) के अधीन प्राधधकार द्वारा
तैयार ककया गया वावषयक प्रनतवेदन;
(iv)
“प्राधधकार” से अशर्प्रेत है आपदा प्रबंधन अधधननयम, 2005 की धारा-14(1) के अधीन राज्य
सरकार द्वारा गठित प्राधधकार;
(v)
“बैंक” से अशर्प्रेत है अनुसूधचत राष्ट्रीयकृत बैंक क्जसमें प्राधधकार की ननधध बचत/सावधध जमा
खाता में रखी जा सके;
(vi)
“अध्यि” से अशर्प्रेत है अधधननयम, 2005 की धारा-14(2)(क) के अधीन स्थावपत प्राधधकार का
अध्यि;
(vii)
“मुख्य कायिपालक पदाधधकारी” से अशर्प्रेत है प्राधधकार का मुख्य काययपालक पदाधधकारी;
(viii)
“ववत्तीय वषि” से अशर्प्रेत है प्रत्येक वषय 1ली अप्रैल से उत्तरवती वषय के 31 माचय तक;
(ix)
“सदस्य” से अशर्प्रेत है अधधननयम, 2005 की धारा-14(2)(ख) के अधीन नाशमत प्राधधकार का
सदस्य;
(x)
“सधिव” से अशर्प्रेत है प्राधधकार का सधचव,
(xi)
“राज्य आपदा शमन ननधध” से अशर्प्रेत है ववशर्न्न आपदाओं से संबंधधत प्रिमनकारी किया
कलापों के शलए इस ननयमावली के ननयम 27(3) के अधीन उपबंधधत ननधध;
(xii)
“उप सममनत” से अशर्प्रेत है अधधननयम, 2005 की धारा-21(2) के अधीन राज्य काययकाररणी
सशमनत द्वारा गठित उप सशमनत,
(xiii)
“उपाध्यि” से अशर्प्रेत है अधधननयम की धारा-14(3) के अधीन स्थावपत प्राधधकार का उपाध्यि;
(2)
इस ननयमावली में प्रयुतत और अपररर्ावषत लेककन अधधननयम में पररर्ावषत िब्दों और
अशर्व्यक्ततयों के िमिः वही अथय होंगे जो उनके प्रनत अधधननयम में समनुदेशित ककये गये
हों।
3.
प्राधधकार के कृत्य:
(1)
अधधननयम की धारा-18 के अधीन यथा उपबंधधत तथा प्राधधकार द्वारा समय-समय पर यथा
ववननक्चचत कृत्य प्राधधकार के कृत्य होंगे। यह ननयमावली अधधननयम के उपबंधों को कायायक्न्वत
करने और पूरा करने के शलए बनाई गई है।
(2)
प्राधधकार के सुगम कायय संचालन के शलए इसके ननम्नशलखखत पााँच प्रर्ाग होंगे :-
(क)
प्राकृनतक आपदा प्रर्ाग
(ख)
पयायवरण एवं जलवायु पररवतयन अनुकूलन (सी॰सी॰ए॰) प्रर्ाग
(ग)
मानव संसाधन ववकास और िमता ननमायण प्रर्ाग
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(घ)
मानव प्रेररत आपदा प्रर्ाग
(ड.)
प्रिासन और ववत्त प्रर्ाग
उपयुयतत प्रर्ागों की र्ूशमका और कृत्य पररशिष्ट्ट-1 में यथा उपदशियत होंगे। ककन्तु, प्राधधकार
समय-समय पर यथावचयक प्रर्ागों का सृजन करेगा।
4.
सममनतयाँ- प्राधधकार के अधीन ननम्नमलखित सममनतयाँ होंगी:
(i)
राज्य कायिकाररणी सममनत:
(क)
राज्य सरकार द्वारा अधधननयम की धारा-20(1) के अधीन गठित राज्य काययकाररणी
सशमनत।
(ख)
अध्यि, राज्य काययकाररणी सशमनत, अधधननयम, 2005 की धारा-14(2)(ग) तथा 14(4) के
अधीन यथाववठहत प्राधधकार का पदेन मुख्य काययपालक पदाधधकारी होगा।
(ग)
राज्य काययकाररणी सशमनत अपनी सर्ी बैिकों में र्ाग लेने के शलए प्राधधकार के सधचव
को वविेषरूप में आमंत्रित करेगा।
(ii)
अधधननयम की धारा-17 में सलाहकार सममनत के शलए ननम्नशलखखत प्रावधान है:-
आपदा प्रबंधन के ववशर्न्न पहलुओं पर अनुिंसा करने के शलए राज्य प्राधधकार, जब
कर्ी आवचयक समझे, सलाहकार सशमनत का गिन कर सकेगा क्जसमें आपदा प्रबंधन में
व्यावहाररक अनुर्व रखने वाले और आपदा प्रबंधन िेि के वविेषज्ञ होंगे।
(क)
समुधचत उप सशमनतयों की संख्या एवं उसके सदस्यों का ववननचचय राज्य प्राधधकार
द्वारा ककया जाएगा।
(iii)
आपदा जोखखम में कमी (आ॰ जो॰ क॰) लाने के शलए झारखण्ड राज्य फोरम:- प्राधधकार, जब
कर्ी आवचयक समझे, ववशर्न्न पणधाररयों को सक्म्मशलत करते हुए आपदा जोखखम में कमी
लाने के शलए फोरम गठित कर सकेगा। ऐसी सशमनत की सदस्य संख्या का ववननचचय प्राधधकार
द्वारा ककया जायेगा।
(iv)
पररयोजना और स्कीम सममनतिः-प्राधधकार द्वारा ली गई पररयोजनाओं और स्कीमों आठद को
पररयोजना और स्कीम सशमनत अनुमोठदत एवं स्वीकृत करेगी तथा इसमें प्राधधकार के उपाध्यि,
सदस्यगण, सधचव और ववत्तीय सलाहकार होंगे।
(v)
प्राधधकार के कमयचाररयों की र्ती और चयन के प्रयोजनाथय चयन सशमनत का प्रावधान
ननयमावली के ननयम 9 में ककया गया है।
(vi)
आन्तररक क्रय सममनतिः- उपाध्यि, झारखण्ड ववत्त ननयमावली के अनुसार उपापन (Procurement)
और िय के शलए आंतररक िय सशमनत गठित कर सकेगा क्जसमें अध्यि के रूप में प्राधधकार
का सधचव और उप-सधचव से अन्यून पंक्तत का एक पदाधधकारी, ववत्त ववर्ाग, आपदा प्रबंधन
प्रर्ाग का एक-एक सदस्य और संयोजक के रूप में ववर्ागीय सलाहकार होगा। वविेष मदों के
िय के शलए उपाध्यि ववषय वविेषज्ञ का नाम ननठदयष्ट्ट कर सकेगा।
(vii)
उपयुयतत (ii) सलाहकार सशमनत और (iii) आपदा जोखखम में कमी लाने के शलए गठित सशमनत
के सदस्यों को राज्य सरकार के तत्समय प्रर्ावी ननयमों, प्रावधानों के तहत् पदनुरूप यािा र्त्ता
और दैननक र्त्ता र्ुगतान ककया जाएगा।
(viii)
जब कर्ी आवचयक हो, उपाध्यि ववचव बैंक, ए॰डी॰बी॰ और यू॰एन॰डी॰पी॰ यूननसेफ द्वारा ववत्त
पोवषत बाह्य ननधधक पररयोजनाओं सठहत ववशर्न्न पररयोजनाओं के कायायन्वयन के शलए
पररयोजना प्रबंधन इकाईयों का गिन कर सकेगा। उपाध्यि, पररयोजनाओं के परीिण, मूल्य
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ननधायरण एवं मूल्यांकन के शलए यथा उपयुतत इकाई के अधीन ऐसी तकनीकी सशमनत का गिन
कर सकेगा, जो आवचयक हो।
भाग-II
5.
प्राधधकार के पदाधधकारीगण और कमिारीगण : (1) अधधननयम की धारा-16 के द्वारा यथा प्रदत्त
िक्ततयों के अधीन राज्य सरकार प्राधधकार के समुधचत कायय संचालन के शलए उपाध्यि के सहायताथय
दो पदाधधकाररयों की ननयुक्तत करेगी, जो ननम्नशलखखत रूप में होंगे:-
(i)
सधचव-एक (1) जो र्ा॰प्र॰से॰ के वविेष सधचव स्तर का पदाधधकारी होगा।
(ii)
संयुतत सधचव-एक (1) जो झारखण्ड प्रिासननक सेवा के संयुतत सधचव से अन्यून पंक्तत का
पदाधधकारी होगा।
(2)
झारखण्ड सरकार की अधधसूचना संख्या-425, ठदनांक-28.05.2010 द्वारा अधधसूधचत सांववधधक
पद पररशिष्ट्ट ‘‘II’’ के अनुसार संिोधधत ककया जायेगा। इनके अनतररतत प्राधधकार के समुधचत
कायय संचालन के शलए अनतररतत पदों का सृजन ककया जायेगा जो ननयमावली के पररशिष्ट्ट- III
के अनुसार ववन्यस्त होगा।
6.
भती और ननयुक्तत-(1) र्ती ननम्नशलखखत तीन तरीकों में से ककसी र्ी तरीका से की जाएगी:-
(i)
खुले बाजार से ननयुक्तत: संववदा आधाररत पदों पर ननयुक्ततयााँ योजना-सह-ववत्त ववर्ाग (ववत्त
प्रर्ाग) के पररपि सं॰-4569, ठदनांक-05.07.2002 अथवा तत्समय प्रर्ावी राज्य सरकार के
प्रावधान के तहत् की जायेगी।
(ii)
राज्य सरकार द्वारा घोवषत एजेंसी या मानक एजेंसी के प्रावधानानुसार बाह्य स्रोत के पद पर
सेवा प्राप्त की जायेगी तथा क्जनकी सेवा असंतोषप्रद पायी जाती है, उनके स्थान पर दूसरे कमी
की सेवा प्राप्त की जायेगी।
(iii)
प्रनतननयुक्तत के आधार पर ननयुक्ततयाँ: ऐसी सर्ी ननयुक्ततयााँ अपने पदाधधकाररयों/ कमयचाररयों
की प्रनतननयुक्तत से संबंधधत राज्य सरकार की तत्समय प्रर्ावी ववधधयों/ननयमों द्वारा
ववननयशमत की जायेगी।
(iv)
राज्य सरकार के पदों में तत्समय प्रर्ावी आरिण ननयम एवं ववननयम प्राधधकार पर लागू होंगे।
(2)
ककसी बाह्य एजेंसी (उदाहरणाथय र्ारत सरकार या ववकास/ननजी र्ागीदारों) द्वारा र्ती ककये
गये और र्ुगतान पाने वाले, ककन्तु प्राधधकार में कायय करने के शलए पदस्थावपत व्यक्तत
सम्बद्ध संगिन/एजेंशसयों के ननयोजन के ननबंधनों द्वारा िाशसत होंगे।
(3)
पद एवं ननयुक्तत की प्रकृनत :- संवगीय पदों को छोड़कर सर्ी ननयुक्ततयााँ अस्थायी होंगी और
उपाध्यि द्वारा ननयुक्तत यथा अवधाररत संववदा/प्रनतननयुक्तत अवधध के शलए ननयमानुसार की
जाएगी।
(4)
संववदा पर ननयुतत सर्ी कमयचारी प्राधधकार द्वारा यथा ववठहत संववदा करेंगे।
(5)
उपाध्यि के अनुमोदन से ररतत पदों के शलए ववज्ञापन सठहत प्राधधकार के मानव संसाधन के
प्रबंधन की क्जम्मेवारी सधचव की होगी।
7.
पदों की कोटि: 1. प्राधधकार के अन्तगयत सृक्जत ककये जानेवाले पदों की कोठट ननयमावली के पररशिष्ट्ट
III में अंककत है।
(i)
प्राधधकार के अधीन पद सृजन ननयमावली के पररशिष्ट्ट- III के अनुसार की जायेगी।
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(ii)
प्राधधकार को काययर्ार के अनुसार अनतररतत पदों के सृजन या पदों की संख्या में कमी करने के
शलए समीिा करने का अधधकार होगा, क्जस पर सरकार की स्वीकृनत अपेक्षित होगी।
(iii)
आपात क्स्थनत में या प्राकृनतक आपदा की कनतपय अत्यावचयकताओं को पूरा करने के शलए
प्राधधकार के उपाध्यि के अनुमोदन से 6 माह से अनधधक अवधध के शलए अनतररतत अस्थायी
पदों का सृजन ककया जा सकेगा।
2.
पररशिष्ट्ट- III में अंककत संवगीय पदों को छोड़कर सर्ी पद प्रनतननयुक्तत/संववदा तथा बाह्य स्रोत
से र्रे जायेंगे।
3.
आपदा प्रबंधन अधधननयम, 2005 के अधीन अपनी िक्ततयों और कृत्यों के ननष्ट्पादन में सहायता
एवं परामिय के शलए प्राधधकार वरीय सलाहकार/सलाहकार के रूप में व्यवसानयक
वविेषज्ञों/वविेषज्ञ व्यक्ततयों की ननयुक्तत कर सकेगा।
4.
राज्य/केन्र सरकार या ककसी अन्य संगिन से प्रनतननयुक्तत पर शलए गये व्यक्ततयों की दिा में
यथा अनुमान्य प्रनतननयुक्तत र्त्ता के साथ अंनतम आहररत वेतन प्राधधकार द्वारा र्ुगतेय होगा
।
5.
पदों का ववर्ाजन चार कोठटयों में यथा-क, ख, ग एवं घ में ककया गया है। संवगीय एवं बाह्य
स्रोतीय पदों को छोड़कर िेष सर्ी पदों पर र्ती ननयम-9 में अंककत चयन सशमनत की अनुिंसा
पर की जाएगी।
8.
न्यूनतम अहिता: प्रस्ताववत प्रत्येक पद के शलए न्यूनतम अहयता इन ववननयमों के पररशिष्ट्ट- III के
अनुसार होगी। इसके बावजूद आपवाठदक क्स्थनतयों में चयन सशमनत की अनुिंसा पर न्यूनतम योग्यता
में संिोधन हेतु उपाध्यि सिम होंगे।
9.
ियन सममनत: (1) पररशिष्ट्ट- III के अधीन संवगीय एवं बाह्य स्रोतीय पदों को छोड़कर कोठट ‘‘क’’ ‘‘ख’’
‘‘ग’’ और ‘‘घ’’ के ववशर्न्न पदों पर ननयुक्तत, ननयुक्तत पदाधधकारी द्वारा चयन सशमनत की अनुिंसा पर
की जाएगी। चयन सशमनत का स्वरूप ननम्नवत है:-
(i)
सधचव -
अध्यि
(ii)
प्रिासन/पररयोजना के प्रर्ारी/संयुतत सधचव -
सदस्य
(iii)
उपाध्यि द्वारा नाम ननठदयष्ट्ट एक या अधधक वविेषज्ञ
-
सदस्य
(iv)
का॰, प्र॰ सु॰ तथा राजर्ाषा ववर्ाग द्वारा नामननठदयष्ट्ट अनुसूधचत जानत/
जन जानत का प्रनतननधध -
सदस्य
(2)
‘संवगीय एवं बाह्य स्रोतीय पदों को छोड़कर कोठट ‘‘क’’ तथा ‘‘ख’’ के पदों पर ननयुक्तत हेतु
उपाध्यि का अनुमोदन आवचयक होगा और वह ननयुक्तत प्राधधकारी होंगे।
(3)
‘संवगीय एवं बाह्य स्रोतीय पदों को छोड़कर कोठट ‘‘ग’’ तथा ‘‘घ’’ के पदों का ननयुक्तत प्राधधकारी
सधचव होंगे।
(4)
झारखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधधकार में पदाधधकाररयों/कमयचाररयों के शलए र्ती की प्रकिया
ननयम-6 में उल्लेखखत है।
10.
संववदा का नवीकरण तथा पुनननियोजन:
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1)
संववदा अवधध की समाक्प्त के पूवय योजना-सह-ववत्त ववर्ाग (ववत्त प्रर्ाग) का पररपि सं॰-4569,
ठदनांक-05.07.2002 अथवा तत्समय प्रर्ावी राज्य सरकार के प्रावधान के तहत् ननयुक्तत के शलए
गठित चयन सशमनत द्वारा अनुिंसा/समीिा के उपरांत संववदा नवीकृत की जा सकेगी।
2)
संववदा राशि का पुनरीिण योजना-सह-ववत्त ववर्ाग द्वारा समय-समय पर ककए गए पुनरीिण
के आधार पर उपाध्यि द्वारा की जा सकेगी।
11.
त्यागपत्र और सेवा समाक्प्त:
1)
‘संववदा कशमयों के संबंध में योजना-सह-ववत्त ववर्ाग (ववत्त प्रर्ाग) का पररपि सं॰-4569, ठदनांक-
05.07.2002 अथवा तत्समय प्रर्ावी राज्य सरकार का संगत प्रावधान प्रर्ावी होगा।’
2)
ककसी वविेष पररक्स्थनत में यठद ननयुक्तत पदाधधकारी उधचत समझे तो एक माह से कम अवधध
की सूचना पर र्ी ककसी कमयचारी (संवगीय एवं संववदा आधाररत पदों को छोड़कर) को प्राधधकार
की सेवा से त्यागपि देने की अनुमनत दे सकेगा ।
3)
ककसी कमिारी की सेवा समाप्त हो जायेगी:
(i)
यठद ननयुक्तत ववशिष्ट्ट अवधध के शलए हुई हो तो ऐसी अवधध की समाक्प्त पर जब तक
ननयुक्तत को आगे की अवधध के शलए ववस्ताररत न ककया जाए, या
(ii)
यठद ननयुक्तत अस्थायी पद के ववरूद्ध की गयी हो तो पद के समापन पर या उस अवधध के
अवसान पर क्जसके शलए पद का सृजन ककया गया हो, या
4)
ववठहत सूचना के त्रबना प्राधधकार की सेवा से त्यागपि देने वाला कमयचारी पररलक्ब्धयों की
ननकासी नहीं करेगा, जब तक ननयंिी प्राधधकारी अन्यथा ननदेि न दे।
12.
पाररश्रममकिः
(1)
प्राधधकार के अधीन पदों का वेतन/पाररश्रशमक वही होगा जो ननयमावली के पररशिष्ट्ट- III में
ववननठदयष्ट्ट हो ।
(2)
ननयुक्तत प्राधधकारी ककसी व्यावसानयक/तकनीकी पद के शलए चयन सशमनत की अनुिंसा के
आलोक में उपाध्यि के अनुमोदन के उपरांत योजना-सह-ववत्त ववर्ाग (ववत्त प्रर्ाग), झारखण्ड
सरकार की स्वीकृनत प्राप्त कर उच्चतर पररलक्ब्धयााँ/पाररश्रशमक स्वीकृत कर सकेगा।
(3)
कमयचारी क्जस पद पर ननयुतत हुआ हो उसका योगदान स्वीकृत होने की नतधथ से पाररश्रशमक
का हकदार होगा/होगी ।
(4)
कमयचाररयों को पररलक्ब्धयों का र्ुगतान माहवारी आधार पर ककया जाएगा ।
13.
यात्रा भत्ता:
(1)
उपाध्यि अपना, प्राधधकार के सदस्यों, सधचव, वरीय सलाहकारों, सलाहकारों और सलाहकार
सशमनत के सदस्यों का यािा काययिमों को अनुमोठदत करेंगे।
(2)
झारखण्ड सरकार की यािा र्त्ता ननयमावली के अनुसार सधचव अन्य पदाधधकाररयों और
कमयचाररयों के यािा र्त्ता/ दैननक र्त्ता का अनुमोदन करेंगे।
(3)
उपाध्यि के अनुमोदन से सधचव संववदा वाले कमयचाररयों का यािा र्त्ता/ दैननक र्त्ता पररयोजना
आवचयकता के आधार पर ननयत करेंगे।
14.
छुट्िी ववषयक उपबंध:-
(1)
झारखण्ड सरकार के प्रावधान के अनुसार अनुमान्य होगा।
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(2)
सेवा की आवचयकता की क्स्थनत में छुट्टी का दावा अधधकार के रूप में नहीं ककया जा सकता।
ऐसा अपेक्षित हो, तब ककसी प्रकार की छुट्टी अस्वीकार करने, स्थधगत करने, कम करने या रद्द
करने या छुट्टी पर गए ककसी कमयचारी को कतयव्य पर वापस बुलाने का अधधकार सधचव के
पास सुरक्षित होगा।
(3)
छुट्टी के दौरान पता-छुट्टी पर जाने वाला कमयचारी अपने आवेदन में पूणय पता एवं
दूरर्ाष/मोबाईल संख्या अंककत करेगा और छुट्टी के दौरान पता में ककसी र्ी प्रकार का
पररवतयन होता है, तो तत्काल उससे सिम प्राधधकारी को अवगत करायेगा ।
15.
सेवा की सामान्य ितें-:
(क)
पद के शसद्धांत के अनुरूप प्राधधकार में ननयोजन होगा तथा कमयचारी से यह अपेिा की जा
सकेगी कक क्जस पद पर उसकी मूलतः ननयुक्तत हुई हो उससे अन्यून ककसी पद पर और ककसी
स्थान पर प्राधधकार की सेवा करे।
(ख)
कमयचारी से जब कर्ी अपेिा की जाए प्रशििण काययिम में र्ाग लेगा ।
(ग)
प्राधधकार का कमयचारी कायायलय अवधध के बाद ककसी अंिकालीन कियाकलाप में शलप्त नहीं
होगा।
(घ)
कमयचारी सामान्य तौर पर वरीय पदाधधकाररयों के ननदेि तथा समादेि के अनुसार कायय करेंगे।
(ङ)
प्रनतननयुक्तत वाले पदाधधकारी/कमयचारी, अपने पदस्थापन के दौरान प्राधधकार के प्रिासननक
ननयंिण में होंगे। ककन्तु, उनकी सेवाओं की सामान्य ितें झारखण्ड सेवा संठहता तथा झारखण्ड
सरकार द्वारा अपनाये जाने वाले प्रनतननयुक्तत के ननयमों से मागयदशियत होंगे ।
16.
काममिकों के अमभलेििः- प्राधधकार काशमयकों के अशर्लेखों का संधारण यथा ववठहत फारम में करेगा।
17.
कर की किौतीिः-कर की कटौती आय-कर ववननयमों के अनुसार की जाएगी तथा इसके संबंध में
प्राधधकार सुसंगत प्राधधकारों के साथ अपने को रक्जस्टर कराएगा।
18.
आिरणिः-
(1)
प्रत्येक कमयचारी हर समय पूरी ईमानदारी और कतयव्यननष्ट्िा बनाए रखेगा ।
(2)
प्रत्येक कमयचारी प्राधधकार के ननयमों एवं ववननयमों तथा अपने वरीय प्राधधकाररयों के सर्ी
आदेिों एवं ननदेिों का पालन और अनुपालन करेगा ।
(3)
प्रत्येक कमी वैसे सर्ी व्यक्ततयों के साथ अधधकतम िालीनता बरतेगा तथा उन्हें ध्यानपूवयक
सुनेगा क्जनके साथ उसे अपने कतयव्यों के दौरान व्यवहार करना पड़े ।
(4)
प्रत्येक कमयचारी प्राधधकार के ठहत को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा तथा प्राधधकार के ठहत के
प्रनतकूल ककसी प्रकार का कायय नहीं करेगा ।
(5)
प्राधधकार की सेवा में रहते हुए कोई पदाधधकारी/कमयचारी ककसी र्ी अवैधाननक कियाकलाप
अथवा राजनैनतक या साम्प्रदानयक दल के कियाकलापों में र्ाग नहीं लेगा ।
(6)
कायय के दौरान हाशसल होने वाली ऐसी सर्ी जानकारी तथा सूचना, जो सवयसाधारण के शलए नहीं
हो, को सवयदा तथा सर्ी प्रयोजनों के शलए पूणयरूपेण गोपनीय और ववचवास में रखेगा तथा
प्राधधकार की शलखखत अनुमनत के त्रबना उसे ककसी व्यक्तत को, चाहे वह कोई र्ी हो, प्रत्यितः
या अप्रत्यितः प्रकट नहीं ककया करेगा ।
(7)
कोई र्ी कमयचारी ककसी ऐसे संगिन का न तो सदस्य बनेगा या उसका सदस्य बना रहेगा
क्जसके उद्देचय तथा कियाकलाप र्ारत की संप्रर्ुता तथा अखंडता या लोक व्यवस्था या
नैनतकता के प्रनतकूल हो ।
8
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(8)
कोई र्ी कमयचारी प्राधधकार में सेवा से संबंधधत ववषयों के बाबत अपने ठहत को अग्रसर करने
हेतु ककसी वरीय प्राधधकारी पर न तो कोई बाहरी प्रर्ाव डालेगा और न डालने का प्रयास करेगा।
19.
अविार:-ननयमों/ववननयमों या मानकों का कोई उल्लंघन अवचार माना जाएगा। अवचार िब्द की
व्यापकता पर कोई प्रनतकूल प्रर्ाव डाले त्रबना इसमें ननम्नशलखखत सक्म्मशलत माने जायेंगे:-
(i)
अपने वरीय अधधकारी के ककसी ववधधपूणय तथा युक्ततयुतत आदेि का जानबूझकर अवज्ञा या
अवहेलना करना, चाहे अन्य के साथ शमलकर ककया गया हो या अन्यथा अथवा अनुिासन या
अच्छा व्यवहार को ध्वंस करने वाला कायय करना ।
(ii)
अवैध हड़ताल में र्ाग लेना अथवा इसके शलए उकसाने, र्ड़काने, प्रेररत करने का कायय करना।
(iii)
कायय संपादन में जानबूझकर शिधथलता बरतना, कतयव्य से बचने हेतु रोग का बहाना करना या
दुष्ट्प्रेररत करना अथवा उसके शलए उकसाना या अन्य कमयचाररयों के कायय में हस्तिेप करना ।
(iv)
प्राधधकार के काम-काज अथवा संपवत्त के मामले में चोरी, धोखाधड़ी़ी़ या बेईमानी करना।
(v)
घूस अथवा कोई अवैध पाररतोषण लेना या देना ।
(vi)
त्रबना छुट्टी के अनुपक्स्थत रहना या पयायप्त कारण या उधचत अथवा संतोषप्रद स्पष्ट्टीकरण के
त्रबना अनुमोठदत छुट्टी के उपरांत अनुपक्स्थत रहना या त्रबना अनुमनत या पयायप्त कारण के
ननयुक्तत/पदस्थापन कायय स्थल से अनुपक्स्थत रहना ।
(vii)
आदतन देर से उपक्स्थनत ।
(viii) स्थापना पर लागू ककसी ववधध, ननयम, ववननयम अथवा आदेि का उल्लंघन ।
(ix)
तत्समय लागू देि की ववधध या प्राधधकार के ननयमों द्वारा यथास्वीकृनत को छोड़कर सिम
प्राधधकारी की अनुमनत के त्रबना कोई धन संग्रह करना ।
(x)
स्थापना पररसर के र्ीतर ककसी कारोबार या व्यापार में लगना ।
(xi)
स्थापना पररसर में निाबाजी, उपरवी, बेढंगा या अर्र व्यवहार करना, जुआ, र्यादोहन अथवा
न्यूसेंस करना ।
(xii)
कायय की आभ्याशसक उपेिा या अवहेलना करना ।
20.
अपील और पुनवविलोकनिः- झारखण्ड सरकारी सेवक (वगीकरण, ननयंिण एवं अपील) ननयमावली, 2016
अथवा तत्समय प्रर्ावी राज्य सरकार के प्रावधान के तहत् कारयवाई की जा सकेगी।
21.
अधधप्रमाणनिः- प्राधधकार के साथ-साथ राज्य काययकाररणी सशमनत के सर्ी आदेि एवं ननणय सधचव के
या उपाध्यि द्वारा इस ननशमत्त यथा ववननठदयष्ट्ट अन्य पदाधधकारी के हस्तािर से अशर्प्रमाखणत ककये
जायेंगे।
झारखण्ड गजट (असाधारण) सोमवार, 6 जुलाई, 2020
9
भाग- III
22.
अध्यि की शक्ततयाँ:-
1
अध्यि प्राधधकार की सर्ी बैिकों की अध्यिता करेगा और उनकी अनुपक्स्थनत में बैिकों की
अध्यिता उपाध्यि करेगा। अध्यि प्राधधकार की बैिकों में पदेन प्रर्ारी मंिी, गृह, कारा एवं
आपदा प्रबंधन ववर्ाग को आमंत्रित कर सकेगा, बिते कक वे स्वयं वखणयत ववर्ाग के प्रर्ार में
न हो। प्राधधकार की बैिक में सहायता के शलए ववर्ागीय अपर मुख्य सधचव/प्रधान
सधचव/सधचव, ववत्त ववर्ाग और ऐसे पदाधधकाररयों को र्ी अध्यि आमंत्रित कर सकेगा।
2
यठद कोई ववत्तीय िक्तत ककसी कृत्यकारी में ननठहत नहीं हो तो वह अध्यि में ननठहत होगी।
3
प्राधधकार के ननणय की प्रत्यािा में, अध्यि ककसी कियाकलाप का अनुमोदन कर सकेगा और
उसका घटनोत्तर अनुमोदन प्राधधकार से प्राप्त करेगा।
4
अध्यि ऐसी आवचयक िक्ततयााँ, जो प्राधधकार के दैनंठदन प्रिासन एवं काययकलाप से संबंधधत
हो, उपाध्यि को प्रत्यायोक्जत कर सकेगा।
5
अध्यि की अनुपक्स्थनत में उपाध्यि द्वारा कत्र्तव्यों का ननवयहन ककया जा सकेगा।
23.
उपाध्यि की शक्ततयाँ एवं कृत्यिः
(1)
सधचव एवं अन्य कृत्यकाररयों के सहयोग, प्राधधकार के मामलों एवं ननधधयों के समग्र प्रिासन
तथा ववशर्न्न काययकलापों के कायायन्वयन हेतु उत्तरदायी होगा।
(2)
पररशिष्ट्ट- IV में यथा उक्ल्लखखत प्रिासकीय और ववत्तीय िक्ततयों का प्रयोग करेगा।
(3)
ककसी स्कीम या पररयोजना या ककसी अन्य कायय के ननष्ट्पादन में कहीं कोई समस्या उत्पन्न
होने पर उपाध्यि सधचव का मागयदियन करेगा। उपाध्यि प्राधधकार के कियाकलापों के संबंध में
अध्यि को संसूधचत तथा प्रज्ञावपत करेगा एवं जहााँ कहीं आवचयक हो अध्यि से मागयदियन या
अनुमोदन प्राप्त करेगा।
(4)
जब कर्ी अपेक्षित हो, अध्यि के अनुमोदन से उपाध्यि प्राधधकार की बैिक बुलायेगा, लेककन
ऐसा वपछली बैिक से छह माह बीतने के पूवय ही ककया जाएगा।
(5)
उपाध्यि के ठदिा-ननदेि के अनुसार सधचव द्वारा कायय ननष्ट्पाठदत ककया जायेगा।
24.
सदस्यों की शक्ततयाँ एवं कृत्यिः
1
सदस्यगण प्राधधकार की बैिकों में र्ाग लेंगे तथा अधधननयम की धाराओं के अनुसार प्राधधकार
के ववशर्न्न कियाकलापों में सहायता करेंगे।
2
सदस्यगण प्राधधकार के अध्यि/उपाध्यि द्वारा सौपें गए कृत्यों का संपादन तथा दी गयी
िक्ततयों का प्रयोग करेंगे।
25.
मुख्य कायिपालक पदाधधकारी (सी॰ई॰ओ॰) की शक्ततयाँ :- मुख्य काययपालक पदाधधकारी अधधननयम, 2005
के अधीन ववठहत िक्ततयों का प्रयोग करेगा तथा प्राधधकार के सधचव की सहायता से कायय करेगा।
26.
सधिव की शक्ततयाँ एवं कृत्य-
(1)
सधचव प्राधधकार का काययपालक पदाधधकारी होगा तथा प्राधधकार के ननणयों तथा अधधननयम एवं
राज्य नीनत के अनुसार व्यापक नीनतयों और ठदिा-ननदेिों के कायायन्वयन का उत्तरदायी होगा
तथा समय-समय पर प्राधधकार के उपाध्यि द्वारा सौंपे जाने वाले अन्य कृत्यों का संपादन
करेगा।
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झारखण्ड गजट (असाधारण) सोमवार, 6 जुलाई, 2020
(2)
सधचव प्राधधकार के प्रिासन का प्रर्ारी होगा तथा प्राधधकार को उपलब्ध कराए गए
पदाधधकाररयों एवं कमयचाररयों के कायों का आवंटन करेगा तथा यथावचयक पययवेिण तथा
काययपालक ननयंिण करेगा।
(3)
सधचव पररशिष्ट्ट-IV में यथा उक्ल्लखखत प्रिासननक एवं ववत्तीय िक्ततयों का प्रयोग करेगा।
(4)
सधचव -
(i)
प्राधधकार के पदाधधकाररयों एवं कमयचाररयों की बाबत ननयंिी एवं अनुिासननक प्राधधकारी
के कृत्यों का ननवयहन करेगा।
(ii)
प्राधधकार की नीनतयों तथा समय-समय पर ठदए गए ठदिा-ननदेिों का कायायन्वयन
करेगा।
(iii)
प्राधधकार द्वारा यथा ववननधायररत ठदिा-ननदेिों के अध्यधीन ववननठदयष्ट्ट कायो के संपादन
हेतु उपाध्यि के अनुमोदन से परामशियों की सेवा लेगा।
(iv)
प्राधधकार की बैिक में ववचारणीय त्रबन्दुओं को रखेगा।
(v)
उपाध्यि की सहमनत से दस्तावेजों, ररपोटों आठद के प्रकािन को अनुमोठदत करेगा।
(vi)
गैर-हकदार पदाधधकाररयों को शलखखत कारणों से हवाई-यािा की अनुमनत देगा।
(vii)
राज्य सरकार के साथ पिाचार करेगा।
(viii) प्राधधकार/उपाध्यि द्वारा यथा प्रत्यायोक्जत अन्य कृत्यों का ननवयहन करेगा।
27.
प्राधधकार की ननधध-
(1)
प्रशासननक ननधध - प्राधधकार की प्रिासननक ननधध में ननम्नशलखखत िाशमल होंगे:-
(i)
राज्य सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान।
(ii)
र्ारत सरकार से प्राप्त अनुदान।
(iii)
ववननठदयष्ट्ट पररयोजनाओं को संपाठदत करने के शलए सरकार के ववर्ागों द्वारा दी गयी
ननधध।
(iv)
व्यापार, उद्योग, संस्थाओं एवं व्यक्ततयों से प्राप्त अनुदान और दान।
(v)
आक्स्तयों के ननपटान से प्राक्प्तयााँ।
(vi)
परामिी फीस से प्राक्प्तयााँ।
(vii)
जमा धनों से अक्जयत ब्याज।
(viii) आक्स्तयों के प्रबंधन से उद्र्ूत आय।
(2)
प्राधधकार की ननधध के उपयुयतत स्रोत संपूणय नहीं है तथा प्राधधकार अपनी बैिक में ननणय लेकर
तथा उस पर राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर ननधध के ऐसे ककसी स्रोत का चयन कर
सकेगा। ननधधयों का उपयोग ननम्नशलखखत प्रयोजनों के शलए ककया जाएगा:-
(i)
स्थापना
(ii)
कायायलय व्यय
(iii)
ककराया और कर
(iv)
ववद्युत प्रर्ार
(v)
प्रकािन और मुरण
(vi)
अनतधथयों पर व्यय
(vii)
अनुरिण और मरम्मत
झारखण्ड गजट (असाधारण) सोमवार, 6 जुलाई, 2020
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(viii)) काययिाला प्रशििण, सेशमनार, प्रदियनी आठद
(xi)
व्यावसानयक और वविेष सेवाएं
(x)
मोटरवाहन
(xi)
मिीन और उपस्कर
(xii)
अन्य प्रर्ार
(3)
राज्य आपदा शमन ननधध- राज्य सरकार आपदा प्रबंधन अधधननयम, 2005 की धारा-48 (i) (ग)
में यथा उपबंधधत ववशर्न्न आपदाओं से संबंधधत प्रिमन कियाकलापों के प्रयोजनाथय राजपि में
अधधसूचना द्वारा एक वविेष ननधध सृक्जत करेगी जो “राज्य आपदा िमन ननधध“ कहलाएगी।
प्रारंर् में यह ननधध पााँच (5) करोड़ रूपये की होगी। प्राधधकार के अनुमोदन से अपेिानुसार ननधध
में वृद्धध की जा सकेगी। उपयुयतत ननधध का प्रबंधन एवं प्रिासन प्राधधकार द्वारा ककया जायेगा।
ननधध के संचालन के शलए ननबंधन और ितें ननम्नशलखखत होगी:-
(i)
सधचव ननधध का ननकासी एवं व्ययन पदाधधकारी होगा,
(ii)
ननधध का उपयोग जलवायु पररवतयन के अनुकूलन एवं प्रिमन सठहत आपदा जोखखम में कमी
लाने के शलए िोध एवं ववकास के कियाकलापों को प्रोत्साठहत करने में ककया जायेगा।
(iii)
इसमें श्रव्य-दृचय तथा लोकगीत के माध्यम से तथा नई प्रौद्योधगकी, पेंठटग और मूनतय,
प्रनतयोधगता आठद जैसे अन्य नवीन युक्ततयों से जागरूकता उत्पन्न करना, जानकारी प्रायोक्जत
करना, िमता ननमायण तथा प्रशििण कियाकलाप/काययिम, क्जनमें प्रकािन प्रसाररत करना, ननधध-
करण, सेशमनार, सम्मेलन, काययिाला तथा ववकास के कियाकलापों में आपदा जोखखम में कमी
लाने को मुख्यधारा से जोड़ना जैसे अन्य काययकलाप र्ी आएंगे।
(iv)
ननधध का उपयोग आपदा में कमी लाने के िेि में ज्ञान के ववद्यमान संस्थानों/
िैिखणक/तकनीकी/व्यवसानयक/संगिनों के सुदृढ़ीकरण तथा जहां आवचयक हो नए संस्थानों की
स्थापना में र्ी ककया जाएगा।
(v)
ननधध का उपयोग िैिखणक/व्यावसानयक संस्थानों/अन्य संगिनों के िोध कतायओं, छािों और
प्रशििुओं द्वारा िोध एवं पररयोजना कायो को सुलर् बनाने के शलए र्ी ककया जा सकेगा। इस
ननधध से ऐसे ववद्वानों/प्रशििुओं/छािों को उपयुतत छािवृवत्त/ वृवत्तका/पाररश्रशमक/मानदेय का
र्ुगतान करने में ककया जा सकेगा। ऐसे ववद्वानों/ प्रशििुओं/छािों की संख्या तथा र्ुगतान की
जानेवाली छािवृवत्त/वृनतका/पाररश्रशमक/मानदेय का ववननचचय उपाध्यि के अनुमोदन से सधचव
द्वारा ककया जाएगा।
(vi)
ननधध का उपयोग प्रोत्साहात्मक कियाकलापों तथा ववशर्न्न पणधारकों (स्टेक होल्डसय), यथा
समुदाय आधाररत संगिनों, शसववल सोसायटी/गैर सरकारी संगिनों, कारपोरेट िेि एवं युवा
संगिनों, को िाशमल करने में र्ी ककया जाएगा।
(vii)
ननधध का उपयोग प्रशििण सामग्री सठहत आई॰ई॰सी॰ के ववकास के शलए ककया जा सकेगा।
(viii) प्राधधकार के ववशर्न्न काययिमों को प्रोत्साठहत करने की दृक्ष्ट्ट से वविेष व्याख्यान/
सेशमनार/सम्मेलनों आठद में ववख्यात राष्ट्रीय/अन्तरराष्ट्रीय ववद्वानों/शििाववदों/वविेषज्ञों को
आमंत्रित ककया जा सकेगा। जहां कहीं और जब कर्ी अन्तरराष्ट्रीय वविेषज्ञ र्ारत के दौरे पर
हो, उन्हें ऐसे प्रयोजनों के शलए आमंत्रित ककया जा सकेगा और प्राधधकार उनके र्ोजन एवं
आवासन सठहत घरेलू यािा से संबंधधत व्यय की पूनतय करेगा।
(ix)
उपाध्यि के अनुमोदन के बाद, सधचव ननधध से ककए गए खचाां की ररपोटय प्रिासी ववर्ाग को
अग्रसाररत करेगा।
12
झारखण्ड गजट (असाधारण) सोमवार, 6 जुलाई, 2020
(4)
अधधननयम के अधीन यथा उपबंधधत, प्राधधकार के प्रिासननक और अन्य कायो को पूरा करने के
शलए राज्य सरकार प्रनतवषय बजटीय उपबंध/आवंटन प्राधधकार को करेगी। यह ननधध प्राधधकार को
प्रनत वषय सहायता अनुदान के रूप में एकमुचत उपलब्ध करायी जाएगी और ननयम-30 में यथा
उक्ल्लखखत बैंक खाता के माध्यम से संचाशलत होगी।
28.
ववत्तीय शक्तत:-
(1)
प्राधधकार के ठदन-प्रनतठदन के कायो एवं प्रिासन को चलाने के शलए सधचव, प्राधधकार की ओर से
ववत्तीय िक्ततयों का प्रयोग करेगा।
(2)
प्राधधकार में ववत्तीय िक्ततयों का प्रत्यायोजन पररशिष्ट्ट IV(ग) (i),(ii) के अनुसार होगा।
(3)
प्राधधकार की वैसी ववत्तीय िक्ततयााँ जो ककसी अधीनस्थ प्राधधकारी को प्रत्यायोक्जत न हो, वे
अध्यि में ननठहत होगी।
(4)
पररशिष्ट्ट-(IV) में पररवतयन करने की िक्तत प्राधधकार की होगी।
29.
ववत्तीय लेिा वववरण तैयार करने का आधार:- ववत्तीय वववरण, लेखा के नकद आधार पर तथा र्ारतीय
चाटयररत लेखाकर संस्थान द्वारा जारी प्रयोज्य लेखा मानकों के अनुसार तैयार ककया जाएगा। प्राधधकार
के ववत्तीय अशर्लेख और लेखा यथा ववठहत फोरम और रक्जस्टर में संधाररत ककए जायेंगे।
30.
बैंक िातेिः- (1) प्राधधकार की ननधध र्ारतीय ररजवय बैंक अधधननयम की द्ववतीय अनुसूची में सूचीबद्ध
अनुसूधचत लोक िेि के वाखणक्ज्यक बैंक/बैंकों में रखी जाएगी। प्राधधकार का खाता दोहरे हस्तािर
पद्धनत के माध्यम से संचाशलत ककया जाएगा ।
(2)
परामिी सेवाओं से अक्जयत आय प्राधधकार के पृथक बैंक खाता में जमा कराया जा सकेगा
क्जसका उपयोग उपाध्यि द्वारा प्राधधकार के अनुरिण और ववकास में ककया जाएगा।
अंकेिण
31.
लेिा अंकेिणिः- प्राधधकार में दो प्रकार का अंकेिण होगा - आंतररक/प्रबंधन एवं बाह्य ।
(1)
आंतररक अंकेिण/प्रबंधन अंकेिण:- आंतररक/प्रबंधन अंकेिण का प्रयोजन यह अवधाररत करना
होता है कक यथा ववकशसत आंतररक ननयंिण तंि सठहत ववत्तीय प्रबंधन व्यवस्था प्रर्ावी ढंग से
कायय कर रही है या नहीं और उन िेिों को धचक्न्हत करना जहां सुधार की तथा दिता में वृद्धध
करने की गुंजाइि हो । आंतररक/प्रबंधन अंकेिण या तो प्राधधकार द्वारा स्वयं ककया जाएगा या
बाह्य व्यवस्था के माध्यम से ।
(2)
बाह्य अंकेिण:- प्राधधकार के लेखा का बाह्य सांववधधक अंकेिण कराया जाएगा । बाह्य
अंकेिण इस आिय का प्रनतवेदन प्रस्तुत करेगा कक ववत्तीय वषय के अंत में ववत्तीय क्स्थनत का
तथा उस तारीख को समाप्त हुए वषय के संबंधधत संचालनों के प्राधधकार का ववत्तीय वववरण सही
और सच्ची क्स्थनत का द्योतक है या नहीं। राज्य सरकार को अंकेक्षित ववत्तीय वववरण प्रस्तुत
करने के प्रयोजनाथय बाह्य अंकेिण चाटयररत लेखाकार के फमय द्वारा ककया जाएगा। इसके
अनतररतत, ननयंिक-महालेखा परीिक (कतयव्य, िक्ततयां तथा सेवा की ितें) अधधननयम, 1971 के
अधीन पूरक अंकेिण र्ारत के ननयंिक-महालेखा परीिक राज्य के महालेखाकार के माध्यम से
कर सकेगा।
झारखण्ड गजट (असाधारण) सोमवार, 6 जुलाई, 2020
13
भाग-IV
32.
सूिना नीनतिः- प्राधधकार की सूचना नीनत सूचना का अधधकार अधधननयम, 2005 के उपबंधो के अनुरूप
होगी ताकक इसके कायय में आवचयक अंतस्थ पारदशियता और उत्तरदानयत्व हो। अपेक्षित सूचना जन
सामान्य की दृक्ष्ट्ट में लाने के शलए प्राधधकार अपना वेबसाइट बनाएगा ।
33.
प्रकीणिः-
1
अधधननयम तथा उसके अधीन बनाई गई ननयमावली में प्रनतष्ट्िावपत दानयत्वों को पूरा करने हेतु
ली
जाने
वाली
स्कीमों/पररयोजनाओं/अननवायय
िोध
अध्ययनों
के
शलए
प्रख्यात
व्यक्ततयों/वविेषज्ञों/ववद्वानों आठद सठहत िैिखणक/व्यवसानयक संस्थानों/संगिनों के साथ
प्राधधकार समझौता-ज्ञापन कर सकेगा ।
2
प्राधधकार, आपदा प्रबंधन के िेि में तथा संबंधधत िेिों में काययरत प्रनतक्ष्ट्ित संस्थानों/ संगिनों,
यथा-राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधधकार, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, संयुतत राष्ट्र संघ, ववचव
बैंक, एशिया ववकास बैंक, यू॰एन॰डी॰पी॰, यूननसेफ आठद के साथ जुड़ाव स्थावपत करने के साथ-
साथ प्राधधकार के उद्देचयों को आगे बढ़ाने के शलए ऐसे संस्थानों, संगिनों के साथ प्राधधकार
समझौता-ज्ञापन कर सकेगा।
3
आपदा प्रबंधन की योजनाओं और नीनतयों के प्रर्ावकारी कायायन्वयन के शलए प्राधधकार आपदा
प्रबंधन ववर्ाग तथा सरकार के अन्य ववर्ागों के साथ-साथ क्जला आपदा प्रबंधन प्राधधकार के
ननकट संपकय में कायय करेगा ।
4
सरकार द्वारा समय-समय पर अनुदानों के व्यय की बाबत यथा अधधरोवपत ववत्तीय अनुिासन
के अध्यधीन, ककसी प्रकार व्युतपन्न प्राधधकार की आय एवं संपवत्त का उपयोग प्राधधकार के
उद्देचयों को आगे बढ़ाने और पूरा करने में ककया जाएगा ।
5
प्राधधकार के पररसमापन या ववघटन ककए जाने पर ऋणों और दानयत्वों की पुक्ष्ट्ट कर लेने के
बाद यठद प्राधधकार के उद्देचयों के सुसंगत ककसी प्रकार की कोई संपवत्त बची रहती हो तो उसके
साथ सरकार अवधाररत ऐसी रीनत से व्यवहार ककया जायेगा।
34.
ववननयम बनाने की िक्ततयााँ:
1
लक्ष्यों तथा उद्देचयों की प्राक्प्त के शलए प्राधधकार समुधचत ववननयमों को बना सकेगा ।
14
झारखण्ड गजट (असाधारण) सोमवार, 6 जुलाई, 2020
पररमशष्ि-1(क)
1.
प्राकृनतक आपदा प्रभाग की भूममका और कृत्य:-
•
झारखण्ड में पररसंकट तथा अपनी सुरिा लोग कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में जागरूकता
उत्पन्न करना।
•
पूवय कारयवाई करने के प्रनत पणधारकों (स्टेक होल्डसय) को संवेदनिील बनाना ताकक पररसंकट का
प्रर्ाव न्यूनतम ककया जा सके।
•
ग्रामीण और िहरी िेिों में ववद्यालयों और अस्पतालों/औषधालयों की सुरिा के प्रनत ध्यान
केक्न्रत कर तथा उसके शलए उपाय करना।
•
नगर ननगम, नगरपाशलका पररषदों और नगर पंचायतों की र्वन उपववधधयों में उपांतरण
पुनस्थायवपत करना तथा उपववधधयों के प्रर्ावी प्रवतयन के शलए उन्हें सितत बनाना।
•
प्राकृनतक आपदाओं के घठटत होने के संबंध में क्जला पंचायतों और ग्राम सर्ाओं को
संवेदनिील बनाना तथा सितत करना एवं उनके आवासीय मकानों की व्यक्ततगत सुरिा के
शलए साधारण ठदिा-ननदेि उपलब्ध कराना।
•
यह सुननक्चचत करना कक नए ननमायण की रूप-रेखा आपदा रोधी हो और अच्छी गुणवत्ता वाली
सामग्री एवं प्रौद्योधगकी का उपयोग ककया जाए।
•
ववशर्न्न प्रकार की प्राकृनतक आपदाओं के अंतगयत ववद्यमान ववननमायणों, मुख्यतः र्वनों, पुलों,
बांधो आठद की सुरिा का मूल्यांकन करना तथा उनमें जुड़नार लगाने (रररोकफठटंग) का तरीका
ववकशसत करना ताकक संपूणय ववध्वंस या गंर्ीर िनत से सुरिा प्रदान की जा सके।
•
आपदा जोखखम में कमी सठहत उपयुतत आपदा प्रबंधन के शलए आपदाओं की छद्मरूपी
घटनाओं में िनत का पररदृचय बनाने की अपेिा होगी।
•
सर्ी प्राकृनतक पररसंकटों के प्रर्ाव का िमन करने के शलए ववशर्न्न पणधारकों (स्टेक होल्डसय)
के िमता ननमायण में सहायता करना।
•
एन०डी०एम०ए० द्वारा जारी सुसंगत ठदिा-ननदेिों को प्रसाररत करना तथा उनके शलए कदम
उिाना।
•
जहां कहीं आवचयक हो, िहरी स्थानीय ननकायों की र्वन उपववधधयों में उपयुतत उपांतरणों को
पुनस्थायवपत करना और तद्नुसार उन्हें कायायक्न्वत करना।
पररमशष्ि-1(ि)
2.
पयािवरण एवं जलवायु पररवतिन अनुकूलन (ज०प०अ०) प्रभाग की भूममका एवं कृत्यिः-
•
पयायवरण एवं जलवायु पररवतयन अनुकूलन से संबंधधत उर्रती ववचारधारा एवं सुसंगत ववषयों के
प्रनत जागरूकता लाना।
•
झारखण्ड की वतयमान और र्ावी अथयव्यवस्था की चुनौनतयों को रेखांककत करना।
•
जलवायु से संबंधधत समस्याओं का सुव्यवक्स्थत ननरूपण ववकशसत और प्रदशियत करना तथा
कम लागत वाले उपायों की रूप रेखा तैयार करना।
झारखण्ड गजट (असाधारण) सोमवार, 6 जुलाई, 2020
15
•
िमता ननमायण के शलए ववशर्न्न पणधारकों, यथा सरकार के ववशर्न्न मंिालयों, ववर्ागों में
सरकारी पदाधधकाररयों को संवेदनिील बनाना।
•
िमता ननमायण के शलए सावयजननक िेि के उपिमों तथा अन्य उपिमों, गैर सरकारी संगिनों,
शसववल सोसाइटी आठद में काशमयकों को संवेदनिील बनाना।
•
झारखण्ड में पाररक्स्थनतकी और जलवायु पररवत्र्तन अनुकूलन के सुसंगत ववषयों का अध्ययन
करना।
•
िैिखणक पाठ्यिमों में सुसंगत ववषयों के समावेि को प्रोत्साठहत करना।
•
झारखण्ड में बार-बार होने वाली सुखाड़ की क्स्थनतयों का ववचलेषण करना और अनुकूलन उपायों
के शलए जलवायु पररवतयन के रूझानों और पयायप्त रणनीनतयों को ध्यान में रखते हुए उनके
िमन के शलए संर्ाववत उपायों की योजना बनाना।
पररमशष्ि-1(ग)
3.
मानव संसाधन ववकास और िमता ननमािण प्रभाग की भूममका और कृत्य : ववशर्न्न पररसंकटों
(प्राकृनतक और मानव) के िमन एवं तत्परता के शलए ननम्नशलखखत कियाकलाप ककए जायेंगेः-
•
िमता ननमायण करना, ववशर्न्न पणधारकों (स्टेक होल्डसय) का लक्ष्यांकन प्रथमतः सरकार के
ववशर्न्न मंिालयों और ववर्ागों के सरकारी पदाधधकाररयों की िमता ननमायण के शलए लक्ष्यांककत
ककया जाएगा।
•
वास्तुववदों, अशर्यंताओं, धचककत्सकों, शििाववदों, उद्योगपनतयों, ववननमायताओं और संववदाकारों आठद
से सम्पकय साधना ताकक दोषपूणयता मूल्यांकन, जोखखम ववचलेषण और आपदा प्रबंधन के ववशर्न्न
घटकों में शििा एवं प्रशििण ठदया जा सके।
•
वांनछत फलाफल की प्राक्प्त के शलए समुधचत रणनीनत तैयार करना।
•
ववशर्न्न स्तरों पर लोगों को समुधचत शििा और प्रशििण के शलए आवचयक पाठ्यिम तैयार
करना।
•
प्रशििकों के प्रशििण के शलए सांक्स्थक सुववधाएं सृक्जत करने में और िैिखणक एवं प्रशििण
काययिमों को कायायक्न्वत करने में सहायता करना।
•
न केवल पूवय से काययरत सर्ी पदधारकों को प्रशििण देना बक्ल्क सरकार, ववशर्न्न उपिमों या
गैर सरकारी संगिनों के अधीन सेवा में आने वालों को र्ी ननरंतर प्रशिक्षित करना।
पररमशष्ि-1(घ)
4.
मानव प्रेररत आपदा प्रभाग की भूममका और कृत्य:-
•
झारखण्ड में पररसंकट तथा अपनी सुरिा, लोग कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में जागरूकता
उत्पन्न करना।
•
पूवय कारयवाई करने के प्रनत पणधारकों (स्टेक होल्डसय) को संवेदनिील बनाना ताकक पररसंकट का
प्रर्ाव न्यूनतम ककया जा सके।
16
झारखण्ड गजट (असाधारण) सोमवार, 6 जुलाई, 2020
•
ग्रामीण और िहरी िेिों के ववद्यालयों और अस्पतालों/औषधालयों की सुरिा के प्रनत ध्यान
केक्न्रत करना।
•
नगर ननगम, नगरपाशलका पररषदों और नगर पंचायतों की र्वन उपववधधयों में उपान्तरण
पुनःस्थावपत करना तथा उपववधधयों के प्रर्ावी प्रवतयन के शलए उन्हें सितत बनाना।
•
मानव प्रेररत आपदाओं के घठटत होने के संबंध में क्जला पंचायतों और ग्राम सर्ाओं को
संवेदनिील बनाना तथा सितत करना तथा उनके आवासीय/िासकीय मकानों की व्यक्ततगत
सुरिा के शलए सामान्य ठदिा ननदेि उपलब्ध करना।
•
ववचलेषण और योजना बनाने के शलए िद्मरूपी क्स्थनत (Simulated Condition) के अधीन िनत
के पररदृचय सृक्जत और ववकशसत करना।
•
सर्ी मानव प्रेररत पररसंकटों के प्रर्ाव का िमन करने के शलए ववशर्न्न पणधारकों (स्टेक
होल्डसय) को िमता ननमायण में सहायता करना।
•
एन॰डी॰एम॰ए॰ द्वारा जारी सुसंगत ठदिा-ननदेिों को प्रसाररत करना और राज्य में उनके
कायायन्वयन के शलए कदम उिाना।
पररमशष्ि-1(ङ)
5.
प्रशासन और ववत प्रभाग की भूममका और कृत्य:-
•
दैनंठदन प्रिासन/स्थापना और ववत से संबंधधत ववषयों को कायायक्न्वत करना।
•
प्राधधकार के प्रिासननक और ववतीय काययकलाप में सुधार के उपाय करना।
झारखण्ड गजट (असाधारण) सोमवार, 6 जुलाई, 2020
17
पररमशष्ि- II
झारिण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधधकार में सांववधधक पद
ि॰
सं॰
पदनाम
पदों की
संख्या
स्वरूप
पररलक्ब्धयााँ
अहयता
1
2
3
4
5
6
1.
अध्यि
01
सांववधधक
लागू नहीं
राज्य के मुख्यमंिी पदेन
2.
उपाध्यि
-
सांववधधक
-
ववर्ागीय मंिी अथवा अध्यि द्वारा प्राधधकार
के एक सदस्य को उपाध्यि के रूप में नाम
ननठदयष्ट्ट ककया जा सकेगा।
3.
सदस्य
06
सांववधधक गैर सरकारी
सदस्यों का
मानदेय
अलग
से
ननधायररत
ककया
जायेगा।
(i)
माननीय
मुख्यमंिी
द्वारा
सहाय्य/पुनवायस/ववस्थापन/जलवायु
पररवतयन अनुकूलन/ आपदा प्रबंधन जैसे
सम्बद्ध िेिों में न्यूनतम 03 (तीन) वषों
का प्रिासननक कायायनुर्व रहा हो, वैसे
02 (दो) व्यक्ततयों का मनोनयन ककया
जायेगा।
(ii) माननीय मुख्यमंिी द्वारा अपर मुख्य
सधचव/प्रधान सधचव/सधचव स्तर के 04
(चार) पदाधधकाररयों का मनोनयन ककया
जायेगा।
4.
मुख्य
काययपालक
पदाधधकारी
01
सांववधधक
लागू नहीं
राज्य का मुख्य सधचव- प्राधधकार की राज्य
काययकाररणी सशमनत का पदेन अध्यि और
तदनुसार मुख्य काययपालक पदाधधकारी।
18
झारखण्ड गजट (असाधारण) सोमवार, 6 जुलाई, 2020
पररमशष्ि- III
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधधकार हेतु सृक्जत ककये जानेवाले पद
कोटि
पदनाम
पद
सं
ख्या
प्रकृनत
पररलक्धधयाँ
अहिता
1
2
3
4
5
6
क
सधचव
01
पदस्थापन
123100-215900
(Level-13)
र्ा॰प्र॰से॰ के वविेष सधचव स्तर के
पदाधधकारी।
क
संयुतत सधचव
01
पदस्थापन
123100-215900
(Level-13)
झारखण्ड सधचवालय सेवा संवगय।
क
उप सधचव
01
पदस्थापन
78800-209200
(Level-12)
झारखण्ड सधचवालय सेवा संवगय।
क
अवर सधचव
02
पदस्थापन
67700-208700
(Level-11)
झारखण्ड सधचवालय सेवा संवगय।
ख
प्रिाखा पदाधधकारी
04
पदस्थापन
47600-151100
(Level-8)
झारखण्ड सधचवालय सेवा संवगय।
ख
सहायक
प्रिाखा
पदाधधकारी
08
पदस्थापन
44900-142400
(Level-7)
झारखण्ड सधचवालय सेवा संवगय।
ख
वरीय
सधचवालय
सहायक
03
पदस्थापन
25500-81100
(Level-4)
झारखण्ड सधचवालय शलवपकीय सेवा
संवगय।
ग
कनीय
सधचवालय
सहायक
03
पदस्थापन
19900-63200
(Level-2)
झारखण्ड सधचवालय शलवपकीय सेवा
संवगय।
ग
आिुशलवपक
06
पदस्थापन
25500-81100
(Level-4)
झारखण्ड सधचवालय आिुशलवपक
सेवा संवगय।
क
ववत्तीय सलाहकार
01
प्रनतननयु
क्तत/संवव
दा
वेतनमान के
समान/
योजना-सह- ववत
ववर्ाग (ववत
प्रर्ाग) के संकल्प
सं॰-1243, ठदनांक-
28.04.2016 के
अनुसार
झारखण्ड ववत्त सेवा का पदाधधकारी
या
इसी
सेवा
से
सेवाननवृत्त
पदाधधकारी।
ख
सलाहकार/
पररयोजना
पदाधधकरी
1.
पयायवरण
और
ज॰प॰अ॰
2.प्राकृनतक आपदा
04
प्रनतननयु
क्तत/संवव
दा
53100-167800
(Level-9)/
संववदा राशि का
ननधायरण योजना-
सह- ववत ववर्ाग
(ववत प्रर्ाग)
द्वारा ननगयत
अशर्यंिण/र्ूववज्ञान/कृवष/प्राकृनतक
ववज्ञान/समाज ववज्ञान/आपदा प्रबंधन
जैसे संबद्ध िेि में स्नातकोत्तर की
डडग्री।
•
संबद्ध िेि में न्यूनतम पााँच
वषों का कायायनुर्व।
•
सैन्य
बल/अद्यध
सैन्य
झारखण्ड गजट (असाधारण) सोमवार, 6 जुलाई, 2020
19
3.मानव
प्रेररत
आपदा
4. मा॰स॰वव॰, सी॰बी॰
और प्रशििण
संकल्प/पररपि के
अनुसार
बल/सामान्य
प्रिासन/राज्य
पुशलस/अक्ग्निमन
सेवाओं
आठद में अनुर्व अनतररतत
योग्यता मानी जायेगी।
ख
पररयोजना सहायक/
िोध सहायक
(एसोशसएट)
04
प्रनतननयु
क्तत/संवव
दा
35400-112400
(Level-6)/ संववदा
राशि का ननधायरण
योजना-सह- ववत
ववर्ाग (ववत
प्रर्ाग) द्वारा
ननगयत
संकल्प/पररपि के
अनुसार
1.
अशर्यांत्रिकी/समाज/प्राकृनतक
/
र्ूववज्ञान/कृवष
ववज्ञान/आपदा
प्रबंधन
में
ववचवववद्यालय
डडग्री/समतुल्य
या
व्यावसानयक
संस्थान
यथा-व्यापार
प्रबंधन/कम्प्यूटर एप्लीकेिन/चारटडय
एकाउंटेन्ट/जनसंचार/आपदा
प्रबंधन
इत्याठद से स्नातकोत्तर डडग्री।
क
तकनीकी सलाहकार
01
प्रनतननयु
क्तत/संवव
दा
53100-167800
(Level-9)/ संववदा
राशि का ननधायरण
योजना-सह- ववत
ववर्ाग (ववत
प्रर्ाग) द्वारा
ननगयत
संकल्प/पररपि के
अनुसार
र्वन ननमायण ववर्ाग/पथ ननमायण
ववर्ाग/जल संसाधन ववर्ाग के
संवगय से झारखण्ड अशर्यंिण सेवा
का।
या संववदा हेतु सलाहकार (तकनीकी)
के शलए न्यूनतम पााँच वषो का
िेिीय/व्यावसानयक अनुर्व।
ख
तकनीकी सहायक
02
प्रनतननयु
क्तत/संवव
दा
35400-112400
(Level-6)/
संववदा राशि का
ननधायरण योजना-
सह- ववत ववर्ाग
(ववत प्रर्ाग) द्वारा
ननगयत
संकल्प/पररपि के
अनुसार
पााँच वषों के अनुर्व के साथ
एम0सी0ए0 एवं सात वषों के अनुर्व
के साथ बी0सी0ए0।
ख
सहायक जन संपकय
पदाधधकारी
01
प्रनतननयु
क्तत/संवव
दा
35400-112400
(Level-6)/
संववदा राशि का
ननधायरण योजना-
सह- ववत ववर्ाग
(ववत प्रर्ाग) द्वारा
जन संचार में स्नातकोत्तर की
डडग्री/समकि अहयत्ता के साथ कम
से कम एक वषय का अनुर्व ।
20
झारखण्ड गजट (असाधारण) सोमवार, 6 जुलाई, 2020
ननगयत
संकल्प/पररपि के
अनुसार
घ
कम्प्यूटर आपरेटर
06
बाह्य स्रोत
राज्य सरकार
द्वारा घोवषत या
मानक एजेंशसयों के
प्रावधानानुसार
ननधायररत माशसक
मानदेय।
प्रवेशिकोत्तीणय ।
घ
चालक (ड्राईवर)
04
बाह्य स्रोत
प्रवेशिकोत्तीणय ।
घ
आदेिपाल
08
बाह्य स्रोत
प्रवेशिकोत्तीणय ।
घ
झाडु़ी़कि
01
बाह्य स्रोत
प्रवेशिकोत्तीणय ।
घ
रिक (गाडय)
05
प्रनतननयु
क्तत
सरकार द्वारा
ननधायररत दैननक
मानदेय
गृह रिावाठहनी (स्वयंसेवक) संवगय।
ठटप्पणी :
(i)
कोठट ख, ग और घ वाले पदों में आवचयकतानुसार एवं कायय की अपेिानुसार मानव संसाधन
सेवा हेतु बाह्य ननजी एजेंशसयों से कमी लेने के शलए सधचव सिम होंगे।
(ii)
दिाया गया वेतन अधधकतम सीमा है। ककसी मामला वविेष में यठद ऐसा करना अपेक्षित हो तो
उपाध्यि ननम्नस्तर पैकेज का ववननचचय कर सकेगा।
(iii)
प्रनतननयुतत वाले कमयचारी अपने अंनतम आहररत वेतन के साथ यथा अनुमान्य प्रनतननयुक्तत
र्त्ता प्राप्त करेंगे।
झारखण्ड गजट (असाधारण) सोमवार, 6 जुलाई, 2020
21
पररमशष्ि-IV(क)
प्राधधकार में प्रशासननक शक्ततयों का प्रत्यायोजन
ि॰स॰
ववषय
सिम प्राधधकारी
1
पिाचार-
(i) नैक्त्यक (रूटीन) स्वरूपी, जहां माि
जानकारी उपलब्ध करानी हो।
संबंधधत ववषय से संबद्ध प्रिाखा पदाधधकारी/
अवर सधचव।
(ii) कम महत्वपूणय मामले।
संबंधधत ववषय से संबद्ध उप सधचव/संयुतत
सधचव
(iii) महत्वपूणय मामले।
सधचव
(iv) अनत महत्वपूणय मामले और र्ारत
सरकार, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधधकार
आठद से प्राप्त पि।
उपाध्यि {अनत महत्वपूणय पिों की प्रनत
अध्यि (मुख्य मंिी) तथा मु॰का॰पदा॰ (मुख्य
सधचव) को आवचयकतानुसार र्ेजा जाएगा।}
2
अधधननयम/ननयमावली/ववननयमों/उपववधधयों
के अधीन सदस्यों को नामननठदयष्ट्ट करने
और सशमनत गिन की िक्तत
उपाध्यि द्वारा ववचार कर शलए जाने के बाद,
मुख्य सधचव के माध्यम से मुख्यमंिी
3
(i) जहां अधधननयम/ननयमावली/ववननयमों/
उपववधधयों के अधीन अभ्यावेदन
सुनने के शलए प्राधधकारी पररर्ावषत
न हो और िक्तत सरकार में ननठहत
हो।
(ii) जहां अधधननयम/ननयमावली/ववननयमों/
उपववधधयों के अधीन औपबंधधक
अपील और अभ्यावेदन सुनने के
शलए प्राधधकारी पररर्ावषत न हो तथा
िक्तत सरकार में ननठहत हो।
सधचव
सधचव, जहां स्वयं सधचव ने आदेि पाररत न
ककया हो, ककन्तु जहां सधचव ने आदेि पाररत
ककया हो वहां अपील सुनने की िक्तत उपाध्यि
को होगी।
4
जारी स्कीमों तथा उसमें संववदा के सृक्जत
पदों का अवधध ववस्तार
उपाध्यि
5
प्राधधकार में कायय ववतरण
(i)
क और ख कोठट के पदाधधकाररयों के
बीच
(ii) ग और घ कोठट के कशमयों के बीच
उपाध्यि
सधचव
6
पदाधधकाररयों/कमयचाररयों का प्रशििण
(i)
देि के र्ीतर अल्पकाशलक प्रशििण
(एक माह तक की अवधध)
(ii) देि के र्ीतर दीघयकाशलक प्रशििण
(एक माह से अधधक की अवधध का)
(iii) सर्ी कोठट का अननवायय प्रशििण
(iv) ववदेि में काशमयकों का प्रशििण और
सधचव
उपाध्यि
सधचव
मुख्यमंिी
22
झारखण्ड गजट (असाधारण) सोमवार, 6 जुलाई, 2020
काययिाला में र्ाग लेना (जहां व्यय
की पूनतय, आंतररक व्यय को छोड़कर,
बाह्य स्रोतों की होती हो)
(v) ववदेि में काशमयकों का प्रशििण और
काययिाला में र्ाग लेना (जहां राज्य
सरकार को आंतररक व्यय के साथ-
साथ व्यय को अंितः या पूणयतः पूरा
करना हो)
(vi) देि या ववदेि में अखखल र्ारतीय
सेवाओं के पदाधधकाररयों का प्रशििण
और र्ाग लेना
(vii) ववदेि यािा (अपने खचे पर)
मुख्यमंिी
(मुख्य सधचव के माध्यम से)
मुख्यमंिी
(मुख्य सधचव के माध्यम से)
उपाध्यि
7
पासपोटय प्राप्त करने के शलए अनापवत्त
प्रमाण-पि (एन॰ओ॰सी॰) जारी करना
क और ख कोठट के कमयचाररयों के मामले में
सधचव
ग और घ कोठट के कमयचाररयों के मामले में
स्थापना का प्रर्ारी संयुतत सधचव
8
ववदेि सेवा के शलए अभ्यावेदन
क और ख कोठट के कमयचाररयों के मामले में
सधचव
ग और घ कोठट के कमयचाररयों के मामले में
स्थापना का प्रर्ारी संयुतत सधचव
पररमशष्ि- IV(ि)
प्राधधकार में स्थापना की बाबत शक्ततयों का प्रत्यायोजन
ि॰स॰
ववषय
सिम प्राधधकारी
1
आकक्स्मक और प्रनतबंधधत छुट्टी की स्वीकृनत
अव्यवठहत वररष्ट्ि पदाधधकारी क्जसके
अधीन कमयचारी कायय कर रहा हो।
2
आकक्स्मक और प्रनतबंधधत छुट्टी से शर्न्न
(अध्ययन छुट्टी छोड़कर)
(i) क और ख कोठट के शलए
(ii) ग और घ कोठट के शलए
संयुतत सधचव
उपाध्यि
सधचव
3
अध्ययन छुट्टी
स्थावपत ननयम के अनुसार
झारखण्ड गजट (असाधारण) सोमवार, 6 जुलाई, 2020
23
पररमशष्ि-IV(ग)(i)
प्राधधकार में ववत्तीय शक्ततयों का प्रत्यायोजन
क्र॰सं॰
ववषय
स्वीकृत करने का सिम प्राधधकारी
1
प्राधधकार के बजट का अनुमोदन
प्राधधकार
2
चालू स्कीमों का अवधध ववस्तार
पररयोजना और स्कीम सशमनत के माध्यम से उपाध्यि
3
(i) ढाई करोड़ रूपये तक की लागत
वाली नई स्कीमों की स्वीकृनत
(ii) ढाई करोड़ रूपये से उपर और दस
करोड़ रूपये तक की लागत वाली
नई स्कीमों की स्वीकृनत
(iii) दस करोड़ रूपये से उपर और 20
करोड़ रूपये तक की लागत वाली
नई स्कीमों की स्वीकृनत
(iv) बीस करोड़ रूपये से उपर की लागत
वाली नई स्कीमों की स्वीकृनत
सधचव (प्राधधकार की स्कीमों में िाशमल और बजट उपबंध
के अध्यधीन)
उपाध्यि (प्राधधकार की स्कीमों में िाशमल और बजट
उपबंध के अध्यधीन)
ववर्ागीय मंिी के अनुमोदन के बाद ववत्त मंिी (प्राधधकार
की स्कीमों में िाशमल और बजट उपबंध के अध्यधीन)
वही
4
(i) स्कीमों का स्वीकृत्यादेि
(ii) स्कीमों के आवंटन आदेि पर
हस्तािर का स्तर
सधचव
संयुतत सधचव
5
कायायलय की आकक्स्मकता की स्वीकृनत
सधचव/संयुतत सधचव
6
सा॰र्॰नन॰ से अधग्रम (स्थाई/अस्थाई)
ननकासी की स्वीकृनत
सधचव
7
पररवहन र्त्ता की स्वीकृनत
सधचव
8
वाहन मरम्मनत की स्वीकृनत
संयुतत सधचव (बजट उपबंध के अध्यधीन)
9
अंकेिण आपवत्त का ननपटान
सधचव (महत्वपूणय नीनतगत मामलों में उपाध्यि के
अनुमोदन के पचचात्)
पररमशष्ि-IV(ग)(ii)
प्राधधकार में ववत्तीय शक्ततयों का प्रत्यायोजन
ि॰
सं॰
व्यय के
प्रकार/अनुमोदन
स्वीकृनत पररसीमा
ननववदा प्रकिया
स्वीकृत करने वाला सिम
प्राधधकार
1
झारखण्ड
ववत्त
ननयमावली
के
ववननयम
124
के
अधीन
यथा
पररर्ावषत माल का
सर्ी उपापन
(i) 15,000/- (पन्रह
हजार) रू॰ तक
(ii) 15,000/-से
10,00,000/-
(दस
झारखण्ड
ववत्त
ननयमावली
की
ननयम संख्या 235,
235(क),
241
एवं
अन्य
प्रर्ावी
प्रावधानों के अनुसार
-तथैव-
संयुतत सधचव
सधचव
24
झारखण्ड गजट (असाधारण) सोमवार, 6 जुलाई, 2020
लाख) रू॰ तक
(iii) 10 लाख रू॰ से
एक करोड़ रूपये
तक
(iv) 1
करोड़
से
अधधक
-तथैव-
-तथैव-
उपाध्यि
उपाध्यि के अधीन सशमनत
क्जसमें सधचव, वरीय सलाहकार
(तकनीकी)
और
ववत्तीय
सलाहकार होगा।
2
प्रिासननक/िासकीय
व्यय
के
शलए
अनुमोदन
(i) 25,00,000/-
(पच्चीस लाख) रू॰
तक
(ii) 25,00,000/-
(पच्चीस लाख) रू॰
से अधधक
(iii) 25 लाख रू॰ तक
के
प्रातकशलत
लागत वाले कायय/
सेवाओं के शलए
प्राधधकार के समग्र
ठहत के संदर्य में
एकल स्रोत चयन
(iv) 25 लाख रू॰ तक
के
प्रातकशलत
लागत वाले कायय/
सेवाओं के शलए
प्राधधकार के समग्र
ठहत के संदर्य में
एकल स्रोत चयन
झारखण्ड
ववत्त
ननयमावली
की
ननयम संख्या 235,
235(क),
241
एवं
अन्य
प्रर्ावी
प्रावधानों के अनुसार
-तथैव-
-तथैव-
-तथैव-
सधचव
उपाध्यि
उपाध्यि के अधीन सशमनत
उपाध्यि के अधीन सशमनत
3
प्रनतकर
पैकेज
की
स्वीकृनत
सठहत
संववदात्मक
कमयचाररयों की सेवा
लेना
(i) कोठट क और ख
के कमयचाररयों के
शलए
(ii) कोठट ग एवं घ के
कशमयों के शलए
झारखण्ड
ववत्त
ननयमावली
की
ननयम संख्या 235,
235(क),
241
एवं
अन्य
प्रर्ावी
प्रावधानों के अनुसार
-तथैव-
उपाध्यि चयन सशमनत को
संपूणय िक्ततयााँ परन्तु, संववदा
एक बार में 12 माह से
अनधधक अवधध के शलए होगी।
प्राधधकार
द्वारा
अनुमोठदत
प्रनतकर पैकेज के अध्यधीन
सधचव को संपूणय िक्ततयााँ
परन्तु संववदा एक बार में 12
माह से अनधधक अवधध के
शलए होगी।
झारखण्ड गजट (असाधारण) सोमवार, 6 जुलाई, 2020
25
4
प्राधधकार
द्वारा
अनुमोठदत योजना के
अनुसरण
में
सर्ी
संबंधधत कियाकलाप,
यथा, ववज्ञापन िुल्क,
संववदाकारों
को
अधग्रम, अग्रधन का/
प्रनतर्ूनत
जमा
का
प्रनतसंदाय, मील र्ाड़ा
िुल्क, डेमरेज, उपस्कर
(फनीचर)
एवं
कफतसचर (सीमा के
अन्तगयत),
लेखन
सामग्री सवारी, ववद्युत
एवं जलापूनतय प्रर्ार,
बीमा, ववधध ववषयक
प्रर्ार,
डाक
िुल्क,
दूरर्ाष,
फैतस,
उपकरण की मरम्मत
एवं रख-रखाव, र्ाड़ेपर
टैतसी लेना, अंकेिण,
सर्ी
प्रशििण,
संसाधकों को यािा
र्त्ता/
दैननक
र्त्ता/मानदेय
का
र्ुगतान, प्राधधकार के
कमयचाररयों को यािा
र्त्ता/
दैननक
र्त्ता,
प्रलेखन से संबंधधत
र्ुगतान इत्याठद।
सर्ी प्रकार के
सधचव द्वारा यथा
ववननक्चचत एवं व्यय
के स्वरूप के आधार
पर स्थानीय/राष्ट्रीय
समाचार-पिों
में
ववज्ञापन
सधचव को संपूणय िक्ततयााँ
5
प्राधधकार
द्वारा
अनुमोठदत योजनाओं
के
कायायन्वयन
के
शलए
ननधधयों
की
ववमुक्तत
सर्ी प्रकार के
अनपेक्षित
सधचव को संपूणय िक्ततयााँ
6
डीक्जटल
और
एनालाग
हस्तकों,
पत्रिकाओं
(सूचना
प्रावैधधकी से संबंधधत
सठहत) सठहत पुस्तकों
का िय
20 लाख रूपये तक
सधचव
26
झारखण्ड गजट (असाधारण) सोमवार, 6 जुलाई, 2020
7
(i) गृह
व्यवस्था/संरिण
(ii) पररवहन
(iii) सुरिा
(iv) डेटा आपरेटसय
(v) संदेिवाहक सेवाएं
(vi) सहायक
प्रिाखा
पदाधधकारी आठद
की सेवाएं बाहर
से लेना
सम्पूणय िक्ततयााँ
सधचव
•
पदधारकों की ववत्तीय िक्ततयों का पुनववयलोकन एवं पुनरीिण प्राधधकार कर सकेगा तथा उस पर सरकार
का अनुमोदन आवचयक होगा।
35.
उतत प्रस्ताव पर ववर्ागीय संलेख ज्ञापांक-989(अनु॰) ठदनांक-20.05.2020 के िम में मंत्रिपररषद् की
बैिक ठदनांक-17.06.2020 को मद संख्या-22 के रूप में स्वीकृनत दी गई है।
झारखण्ड राज्यपाल के आदेि से,
अममताभ कौशल,
सरकार के सधचव
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झारखण्ड राजकीय मुरणालय
झारखण्ड राजकीय मुरणालय, रााँची द्वारा प्रकाशित एवं मुठरत
रााँची द्वारा प्रकाशित एवं मुठरत,
झारखण्ड गजट (असाधारण)
झारखण्ड गजट (असाधारण) 319 -- 50