झारखड गजट
असाधारण अंक
झारखड सरकार वारा काशत
24 आषाढ़, 1942 (श०)
सं" या– 333 राँची, बुधवार, 15 जुलाई, 2020 (ई०)
गृह, कारा एवं आपदा बंधन वभाग
(आपदा बंधन भाग)
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संक0प
08 अग3त, 2019
वषय:-
भारत सरकार वारा अधसूचत ाकृ"तक आपदाओं एवं रा$य क% व&श(ट *थानीय आपदा,
व-पात से भावत /यि1तय2 को अनु5ह अनुदान हेतु संबंधत िजला उपायु1त2 को एकमु:त
आवं;टत क% जानेवाल< रा&श म= वृ> के संबंध म=।
संचका सं@या- 02/आ॰॰(व-पात)-37/2012-873/आ॰॰,-- भारत सरकार, गृह मं8ालय, नई :द0ल< वारा
अ=धसू=चत ाकृ?तक आपदाओं (:हम 3खलन, बादल फटना, चBवात, सूखा, भूकCप, अिEनकांड, बाढ़, ओलावृिFट, भू-
3खलन, :टGडा एवं कृंतक संकट, सुनामी एवं शीतलहर) से भाJवतK को सहायताथN समय-समय पर मद एवं
मापदड ?नगNत Oकए जाते हP, िजसमQ ?नधाNRरत दर के अनुसार भाJवतK को राSय आपदा मोचन ?न=ध से
सहायता उपलUध करायी जाती है।
2.
संबं=धत िजला के उपायुXत से ाYत अ=धयाचना 3ताव के आलोक मQ गृह, कारा एवं आपदा बंधन
Jवभाग वारा मु"य स=चव कZ अ[य\ता मQ ग:ठत राSय कायNकाRरणी सम?त से अनुम?त ाYत कर
अथवा राSय कायNकाRरणी सम?त वारा ^यायोिजत शिXतयK के अधीन Jवभागीय अपर मु"य
स=चव/धान स=चव/स=चव वारा संबं=धत उपायुXत को राश आवं:टत कZ जाती है ।
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झारखड गजट(असाधारण) बुधवार, 15 जुलाई, 2020
3.
उXत पRरे`य मQ ाकृ?तक आपदा से भाJवतK को ^वRरत ग?त से सहायता उपलUध कराने हेतु संक0प
सं"या-604, :दनांक-18.05.2015 कZ कंaडका-5 मQ राSय सरकार वारा ?नCनवत् ?नणNय लये गये हP:-
(i)
ाकृ?तक आपदा से भाJवतK को ^वRरत ग?त से सहायता उपलUध कराने हेतु राSय के सम3त
उपायुXतK को भारत सरकार वारा ?नगNत नवीनतम मद एवं मानदड मQ :दनांक-28.11.2013 के
पRरप8 एवं मानक के तहत समय-समय पर पRरवNतन होने पर कंaडका-10 Infrastructure को
छोड़कर मानक के अधीन 3वीकृ?त हेतु Jव^तीय शिXतयाँ ^यायोिजत कZ जाती हP ।
(ii)
आपदा बंधन Jवभाग वारा Jवभfन सुसंगत शीषg के तहत 25,00,000/- (पhचीस लाख) iपये
आवंटन उपलUध करायी जायेगी। आवं:टत राश के jयय होने के पkचात् आवkयकतानुसार
उपायुXतK को उनकZ अ=धयाचना पर पुनः आवंटन उपलUध करायी जायेगी।
(iii)
उपायुXत, वारा 3वीकृत राश सीधे लाभुकK के बPक खातK मQ 3थानाfतRरत कZ जाय। यथा
संभव संबं=धत बPक खाता आधार लंXड हो । ऐसा न होने पर e-KYC complaint अवkय रहे।
(iv)
आपदा आने के अ=धकतम 30 :दनK के अfदर इसका ?नFपादन Oकया जाय। यास एक सYताह
के अfदर ह< भुगतान करने का होना चा:हए। इस हेतु आवkयक है Oक पंचायत 3तर पर
पंचायत आपदा कमo नाम/पदनाम से घोJषत Oकया जाय जो पंचायत सेवक/ह0का कमNचार< एवं
जनसेवक रहे। qाम पंचायत का दा?य^व एवं सहभा=गता भी उपायुXत 3पFट करQगे।
(v)
सुखाड़ एवं अfय आपदाओं कZ घोषणा स\म 3तर से होने के बाद ह< भुगतान Oकया जायेगा ।
(vi)
बाढ़ एवं अिEन दुघNटना के मामले मQ कंaडका-(v) कZ आवkयकता नह<ं होगी, उपायुXत 3वतः
स\म हKगे ।
(vii)
संबं=धत सूचना आपदा बंधन Jवभाग कZ वेबसाईट पर update भुगतान के साथ अवkय Oकया
जाय । उ=चत होगा Oक वेबसाईट पर uploaded information कोषागार Jवप8 के साथ संलEन
सूची के अनुसार रहे । यह संलEन Jव:हत प8K मQ Oकया जायेगा।
(viii) अनुदान 3वीकृ?त के पूवN Jवभfन मदK मQ 3वीकृ?त के पूवN Jव:हत प8K मQ सूचना संकलत
Oकया जाय, िजससे आपदा का सह< स^यापन Oकया जा सके । इसका Jव3तृत प8 संलEन है ।
(ix)
कंaडका-(v) और (vi) के Bम मQ जहां राSय कायNकाRरणी सम?त (SEC) या राFs<य आपदा
मोचन ?न=ध (NDRF) कZ अनुशंसा कZ आवkयकता हो, वहां 3ताव पर राSय कायNकाRरणी
सम?त (SEC) कZ 3वीकृ?त हेतु भेजा जाय।
(x)
भारत सरकार, गृह मं8ालय, नई :द0ल< वारा ?नगNत मद एवं मानदड मQ उ0लेtखत
Agricultural assistance, कंaडका-5, 6, 7, 8 एवं 10 का अनुदान भी Jव3तृत 3ताव के साथ राSय
कायNकाRरणी सम?त (SEC) को ेJषत Oकया जायेगा। अिfतम ?नणNय राSय कायNकाRरणी
सम?त (SEC) का होगा।
(xi)
सरकार< योजनाओं के तहत जहां आपदा ?नयं8ण एवं आपदा के बाद कायN संभव हो उसे
coordinate करके कराया जाय । िजला एवं खड 3तर<य टा3क फोसN कZ ?नयमत मासक
बैठक कर इसे सु?निkचत Oकया जाय ।
4.
उXत ?नणNय भारत सरकार वारा पूवN मQ ?नगNत राSय आपदा मोचन ?न=ध संबंधी मद एवं मापदड
(प8ांक-32-3/2013- NDM-I, :दनांक-28.11.2013) के आलोक लये गये थे। भारत सरकार, गृह मं8ालय, नई
:द0ल< वारा ?नगNत नवीनतम मद एवं मापदड (प8ांक-32-7/2014- NDM-I, :दनांक-08.04.2015) मQ
Jवभfन मदK मQ मुआवजा राश मQ लगभग 2-3 गुणा तक वृJu कZ गयी है।
5.
संक0प सं"या-1055, :दनांक-11.09.2015 वारा वvपात को राSय कZ JवशFट 3थानीय आपदा घोJषत
Oकया गया है एवं वvपात पीa ़डतK को अनुदान 3वीकृ?त कZ शिXत उपायुXत को ^यायोिजत कZ गयी
झारखड गजट(असाधारण) बुधवार, 15 जुलाई, 2020
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है। इस Bम मQ वvपात से भाJवतK को भी अनुqह राश राSय आपदा मोचन ?न=ध से उपलUध करायी
जाती है।
6.
गत वषg मQ वvपात से पीa ़डत पRरवारK को अनुqह राश उपलUध कराने हेतु संबं=धत िजला उपायुXतK
को ?नCनवत् राश आवं:टत कZ गयी है:-
Jव^तीयवषN
आवं:टत राश
2015-16
6,83,83,700/-
2016-17
10,43,62,550/-
7.
उXत Bम मQ :दनांक-13.06.2017 को संपfन राSय कायNकाRरणी सम?त कZ बैठक मQ ?नCनांOकत ?नणNय
लये गये हP:-
(i)
?त िजला उपायुXत को एकमुkत आवं:टत कZ जानेवाल< राश 25,00,000/- (पhचीस लाख)
iपये को बढ़ाकर 1,00,00,000/- (एक करोड़) iपये Oकया जाय।
(ii)
संशोधन 3ताव पर मंx8पRरष कZ 3वीकृ?त ाYत कZ जाय।
8.
उXत पRरे`य मQ ?नCनलtखत 3ताव मंx8पRरष कZ 3वीकृ?त हेतु उप3थाJपत Oकया गया:-
(i)
संक0प सं"या-604, :दनांक-18.05.2015 कZ कंaडका 5(ii) मQ लये गये ?नणNय को संशो=धत करते
हुए ?त ^येक िजला उपायुXत को एकमुkत आवं:टत कZ जानेवाल< राश 25,00,000/- (पhचीस
लाख) iपये को बढ़ाकर 1,00,00,000/- (एक करोड़) iपये Oकया जा सकता है।
(ii)
संक0प सं"या-604, :दनांक-18.05.2015 के शेष ?नणNय यथावत् रहQगे ।
9.
उXत 3ताव पर Jवभागीय संलेख yापांक-790, :दनांक-24.07.2017 के Bम मQ मंx8पRरष कZ बैठक
:दनांक-01.08.2017 को मद सं०-03 के iप मQ 3वीकृ?त द< गई है।
झारखड राSयपाल के आदेश से,
एस॰के॰जी॰रहाटे,
सरकार के धान स=चव।
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झारखड राजकZय मुzणालय
झारखड राजकZय मुzणालय, राँची वारा काशत एवं मु:zत
राँची वारा काशत एवं मु:zत,
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