झारखड गजट

असाधारण अंक

झारखड सरकार वारा काशत

24 आषाढ़, 1942 (श०)

सं" या– 333 राँची, बुधवार, 15 जुलाई, 2020 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा बंधन वभाग

(आपदा बंधन भाग)

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संक0प

08 अग3त, 2019

वषय:-

भारत सरकार वारा अधसूचत ाकृ"तक आपदाओं एवं रा$य क% व&श(ट *थानीय आपदा,

व-पात से भावत /यि1तय2 को अनु5ह अनुदान हेतु संबंधत िजला उपायु1त2 को एकमु:त

आवं;टत क% जानेवाल< रा&श म= वृ> के संबंध म=।

संचका सं@या- 02/आ॰॰(व-पात)-37/2012-873/आ॰॰,-- भारत सरकार, गृह मं8ालय, नई :द0ल< वारा

अ=धसू=चत ाकृ?तक आपदाओं (:हम 3खलन, बादल फटना, चBवात, सूखा, भूकCप, अिEनकांड, बाढ़, ओलावृिFट, भू-

3खलन, :टGडा एवं कृंतक संकट, सुनामी एवं शीतलहर) से भाJवतK को सहायताथN समय-समय पर मद एवं

मापदड ?नगNत Oकए जाते हP, िजसमQ ?नधाNRरत दर के अनुसार भाJवतK को राSय आपदा मोचन ?न=ध से

सहायता उपलUध करायी जाती है।

2.

संबं=धत िजला के उपायुXत से ाYत अ=धयाचना 3ताव के आलोक मQ गृह, कारा एवं आपदा बंधन

Jवभाग वारा मु"य स=चव कZ अ[य\ता मQ ग:ठत राSय कायNकाRरणी सम?त से अनुम?त ाYत कर

अथवा राSय कायNकाRरणी सम?त वारा ^यायोिजत शिXतयK के अधीन Jवभागीय अपर मु"य

स=चव/धान स=चव/स=चव वारा संबं=धत उपायुXत को राश आवं:टत कZ जाती है ।

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झारखड गजट(असाधारण) बुधवार, 15 जुलाई, 2020

3.

उXत पRरे`य मQ ाकृ?तक आपदा से भाJवतK को ^वRरत ग?त से सहायता उपलUध कराने हेतु संक0प

सं"या-604, :दनांक-18.05.2015 कZ कंaडका-5 मQ राSय सरकार वारा ?नCनवत् ?नणNय लये गये हP:-

(i)

ाकृ?तक आपदा से भाJवतK को ^वRरत ग?त से सहायता उपलUध कराने हेतु राSय के सम3त

उपायुXतK को भारत सरकार वारा ?नगNत नवीनतम मद एवं मानदड मQ :दनांक-28.11.2013 के

पRरप8 एवं मानक के तहत समय-समय पर पRरवNतन होने पर कंaडका-10 Infrastructure को

छोड़कर मानक के अधीन 3वीकृ?त हेतु Jव^तीय शिXतयाँ ^यायोिजत कZ जाती हP ।

(ii)

आपदा बंधन Jवभाग वारा Jवभfन सुसंगत शीषg के तहत 25,00,000/- (पhचीस लाख) iपये

आवंटन उपलUध करायी जायेगी। आवं:टत राश के jयय होने के पkचात् आवkयकतानुसार

उपायुXतK को उनकZ अ=धयाचना पर पुनः आवंटन उपलUध करायी जायेगी।

(iii)

उपायुXत, वारा 3वीकृत राश सीधे लाभुकK के बPक खातK मQ 3थानाfतRरत कZ जाय। यथा

संभव संबं=धत बPक खाता आधार लंXड हो । ऐसा न होने पर e-KYC complaint अवkय रहे।

(iv)

आपदा आने के अ=धकतम 30 :दनK के अfदर इसका ?नFपादन Oकया जाय। यास एक सYताह

के अfदर ह< भुगतान करने का होना चा:हए। इस हेतु आवkयक है Oक पंचायत 3तर पर

पंचायत आपदा कमo नाम/पदनाम से घोJषत Oकया जाय जो पंचायत सेवक/ह0का कमNचार< एवं

जनसेवक रहे। qाम पंचायत का दा?य^व एवं सहभा=गता भी उपायुXत 3पFट करQगे।

(v)

सुखाड़ एवं अfय आपदाओं कZ घोषणा स\म 3तर से होने के बाद ह< भुगतान Oकया जायेगा ।

(vi)

बाढ़ एवं अिEन दुघNटना के मामले मQ कंaडका-(v) कZ आवkयकता नह<ं होगी, उपायुXत 3वतः

स\म हKगे ।

(vii)

संबं=धत सूचना आपदा बंधन Jवभाग कZ वेबसाईट पर update भुगतान के साथ अवkय Oकया

जाय । उ=चत होगा Oक वेबसाईट पर uploaded information कोषागार Jवप8 के साथ संलEन

सूची के अनुसार रहे । यह संलEन Jव:हत प8K मQ Oकया जायेगा।

(viii) अनुदान 3वीकृ?त के पूवN Jवभfन मदK मQ 3वीकृ?त के पूवN Jव:हत प8K मQ सूचना संकलत

Oकया जाय, िजससे आपदा का सह< स^यापन Oकया जा सके । इसका Jव3तृत प8 संलEन है ।

(ix)

कंaडका-(v) और (vi) के Bम मQ जहां राSय कायNकाRरणी सम?त (SEC) या राFs<य आपदा

मोचन ?न=ध (NDRF) कZ अनुशंसा कZ आवkयकता हो, वहां 3ताव पर राSय कायNकाRरणी

सम?त (SEC) कZ 3वीकृ?त हेतु भेजा जाय।

(x)

भारत सरकार, गृह मं8ालय, नई :द0ल< वारा ?नगNत मद एवं मानदड मQ उ0लेtखत

Agricultural assistance, कंaडका-5, 6, 7, 8 एवं 10 का अनुदान भी Jव3तृत 3ताव के साथ राSय

कायNकाRरणी सम?त (SEC) को ेJषत Oकया जायेगा। अिfतम ?नणNय राSय कायNकाRरणी

सम?त (SEC) का होगा।

(xi)

सरकार< योजनाओं के तहत जहां आपदा ?नयं8ण एवं आपदा के बाद कायN संभव हो उसे

coordinate करके कराया जाय । िजला एवं खड 3तर<य टा3क फोसN कZ ?नयमत मासक

बैठक कर इसे सु?निkचत Oकया जाय ।

4.

उXत ?नणNय भारत सरकार वारा पूवN मQ ?नगNत राSय आपदा मोचन ?न=ध संबंधी मद एवं मापदड

(प8ांक-32-3/2013- NDM-I, :दनांक-28.11.2013) के आलोक लये गये थे। भारत सरकार, गृह मं8ालय, नई

:द0ल< वारा ?नगNत नवीनतम मद एवं मापदड (प8ांक-32-7/2014- NDM-I, :दनांक-08.04.2015) मQ

Jवभfन मदK मQ मुआवजा राश मQ लगभग 2-3 गुणा तक वृJu कZ गयी है।

5.

संक0प सं"या-1055, :दनांक-11.09.2015 वारा वvपात को राSय कZ JवशFट 3थानीय आपदा घोJषत

Oकया गया है एवं वvपात पीa ़डतK को अनुदान 3वीकृ?त कZ शिXत उपायुXत को ^यायोिजत कZ गयी

झारखड गजट(असाधारण) बुधवार, 15 जुलाई, 2020

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है। इस Bम मQ वvपात से भाJवतK को भी अनुqह राश राSय आपदा मोचन ?न=ध से उपलUध करायी

जाती है।

6.

गत वषg मQ वvपात से पीa ़डत पRरवारK को अनुqह राश उपलUध कराने हेतु संबं=धत िजला उपायुXतK

को ?नCनवत् राश आवं:टत कZ गयी है:-

Jव^तीयवषN

आवं:टत राश

2015-16

6,83,83,700/-

2016-17

10,43,62,550/-

7.

उXत Bम मQ :दनांक-13.06.2017 को संपfन राSय कायNकाRरणी सम?त कZ बैठक मQ ?नCनांOकत ?नणNय

लये गये हP:-

(i)

?त िजला उपायुXत को एकमुkत आवं:टत कZ जानेवाल< राश 25,00,000/- (पhचीस लाख)

iपये को बढ़ाकर 1,00,00,000/- (एक करोड़) iपये Oकया जाय।

(ii)

संशोधन 3ताव पर मंx8पRरष कZ 3वीकृ?त ाYत कZ जाय।

8.

उXत पRरे`य मQ ?नCनलtखत 3ताव मंx8पRरष कZ 3वीकृ?त हेतु उप3थाJपत Oकया गया:-

(i)

संक0प सं"या-604, :दनांक-18.05.2015 कZ कंaडका 5(ii) मQ लये गये ?नणNय को संशो=धत करते

हुए ?त ^येक िजला उपायुXत को एकमुkत आवं:टत कZ जानेवाल< राश 25,00,000/- (पhचीस

लाख) iपये को बढ़ाकर 1,00,00,000/- (एक करोड़) iपये Oकया जा सकता है।

(ii)

संक0प सं"या-604, :दनांक-18.05.2015 के शेष ?नणNय यथावत् रहQगे ।

9.

उXत 3ताव पर Jवभागीय संलेख yापांक-790, :दनांक-24.07.2017 के Bम मQ मंx8पRरष कZ बैठक

:दनांक-01.08.2017 को मद सं०-03 के iप मQ 3वीकृ?त द< गई है।

झारखड राSयपाल के आदेश से,

एस॰के॰जी॰रहाटे,

सरकार के धान स=चव।

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झारखड राजकZय मुzणालय

झारखड राजकZय मुzणालय, राँची वारा काशत एवं मु:zत

राँची वारा काशत एवं मु:zत,

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असाधारण)

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