झारखड गजट
असाधारण अंक
झारखड सरकार वारा काशत
5 भा, 1942 (श०)
सं" या– 386 राँची, गु,वार, 27 अग.त, 2020 (ई०)
नगर वकास एवं आवास वभाग
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अ2धसूचना
28 जुलाई, 2020
अधसूचना संया- 08/नकाय/05/2019/न॰व॰आ॰/1910-- झारखड नगरपालका अ2ध7नयम,
2011 क9 धारा-590 म: द<त शि>तय? का योग करते हुए, अ2ध7नयम क9 धारा-18 (1) म: 7नDहत
ावधान के आलोक म: शहरF .थानीय 7नकाय? के 7नवाH2चत जन7त7न2धय? को पद से अयोIय
घोKषत करने हेतु गDठत झारखड नगरपालका 7नवाH2चत जन7त7न2ध (अनुशासन एवं अपील)
7नयमावलF, 2017 को KवलोKपत करते हुए झारखड के राNयपाल एत Kवषयक 7नOनलPखत
7नयमावलF बनाते हैः-
1.
संत नाम, वतार एवं ारंभ:- यह 7नयमावलF ‘झारखड नगरपालका 7नवाH2चत 7त7न2ध
(अनुशासन एवं अपील) 7नयमावलF, 2020‘ कहF जायेगी।
1.1.
इसका Kव.तार WेX सOपूणH झारखड राNय होगा।
1.2.
यह अ2धसूचना राजपX म: काशन क9 7त2थ से वृत होगी।
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झारखड गजट(असाधारण) गु,वार, 27 अग.त, 2020
2.
प"रभाषाएँ:-
2.1.
‘अ2ध7नयम’ से अभेत है, झारखड नगरपालका अ2ध7नयम, 2011
2.2.
‘धारा‘ से अभेत है, अ2ध7नयम क9 धारा।
2.3.
‘नगर आयु>त/कायHपालक पदा2धकारF/Kवशेष पदा2धकारF‘ से अभेत है, संबं2धत शहरF
.थानीय 7नकाय? म: कायHरत उ>त .तर के पदा2धकारF।
2.4.
‘राNय सरकार‘ से अभेत है, झारखड सरकार।
2.5.
‘7नवाH2चत 7त7न2ध‘ से अभेत है, महापौर, उपमहापौर, अ]यW, उपा]यW तथा वाडH
पाषHद, िज^ह: लोक सेवक क9 प_र2ध म: समझा जायेगा।
2.6.
‘ा2धकृत `ोत‘ से अभेत है, aकसी प_रवाद, आवेदन या सूचना समपHण से संबं2धत
bयि>त या ा2धकार।
2.7.
‘Kवभाग‘ से अभेत है, नगर Kवकास एवं आवास Kवभाग, झारखड।
2.8.
‘cdट आचरण‘ से अभेत है, जो पूणH 7नdठा नहFं रखता हो, क<तHbय7नdठ न हो एवं
ऐसा आचरण करता हो, जो aकसी लोक सेवक के लए अशोभनीय हो।
2.9.
‘अयोIय’ से अभेत है, 7नवाH2चत जन7त7न2ध क9 सद.यता से अयोIयता।
3.
ावधानः- शहरF .थानीय 7नकाय? के 7नवाH2चत aकसी जन7त7न2ध को 7नOनांaकत कारण? से
अयोIय घोKषत करते हुए 7नवाH2चत पद से उनक9 सद.यता समाfत aकया जा सकता है:-
3.1.
भारत का नाग_रक नहFं रहा हो;
3.2.
राNय Kवधान सभा के 7नवाHचन के लए अयोIय हो गया हो;
3.3.
के^ या राNय सरकार या aकसी .थानीय ा2धकार क9 सेवा म: हो;
3.4.
aकसी ऐसे सं.थान म: सेवारत हो, िजसे के^ या राNय सरकार या aकसी .थानीय
ा2धकार से सहायता मलती हो;
3.5.
aकसी सWम ^यायालय से ^याय 7नणgत Kवकृत 2च<त घोKषत हो गया हो;
3.6.
Dदवालया, अ2ध7नणgत होने हेतु आवेदन aकया हो अथवा अ2ध7नणgत aकया गया हो;
3.7.
लोक सेवा हेतु अयोIय करार Dदया गया हो;
3.8.
राजनी7तक अपराध से भ^न aकसी मामले म: छः महFने से अ2धक कारावास म: रहा हो,
कारावास अथवा aकसी आपरा2धक वाद का अभयु>त होने के कारण छः माह से फरार हो;
3.9.
aकसी Kव2ध/ावधान के अधीन .थानीय ा2धकार का सद.य होने के अयोIय हो;
3.10. नगरपालका के अधीन वेतनभोगी हो या लाभ का पद धारण करता हो;
3.11. cdट आचरण का दोषी पाया गया हो;
3.12. िजस वषH 7नवाHचन हुआ हो, उसके पूवHवतg वषH म: नगरपालका का बकायेदार हो;
3.13. यDद वह अपने कतHbय? एवं कृ<य? को करने से इंकार करता हो या जानबूझकर उपेWा
करता हो अथवा उसमे 7नDहत शि>तय? का दुjपयोग करता हो, अथवा अपने कतHbय? के
7नवHहन म: कदाचार का दोषी पाया जाए अथवा अपने कतHbय? के 7नdपादन म: शारF_रक
या मानसक jप से अWम हो;
3.14. अगर उसके दो से अ2धक जीKवत संतान हk:
पर^तु यह aक झारखड नगरपालका अ2ध7नयम, 2011 के वृ<त होने के एक
वषH क9 अव2ध क9 समािfत तक या पर अगर aकसी bयि>त को दो से अ2धक संतान
हk, तो वह अयोIय नहFं होगा;
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3.15. यDद वह बैठक? म: प_रषद से पूवH अनुम7त लये nबना नगरपालका क9 लगातार तीन
बैठक? या अ2धवेशन? से अनुपि.थत रहे;
3.16. यDद कोई bयि>त अनुसू2चत जा7त, अनुसू2चत जनजा7त या Kपछड़े वगp या मDहलाओं के
लए आरrWत .थान? के मामले म:, जो यथाि.थ7त उस जा7त या वगH का सद.य या
मDहला नहFं हk या गलत माण पX या मsया साtय को आधार बनाकर ऐसे .थान के
लए 7नवाH2चत हो गया हो।
4.
&'याः- शहरF .थानीय 7नकाय? के जन7त7न2ध को अयोIय घोKषत करने एवं उनक9
सद.यता समाfत करने हेतु 7नOनांaकत auयाओं का अनुसरण aकया जायेगा:-
4.1.
यDद कोई 7नवाH2चत जन7त7न2ध 7नयम-(3) म: Kव7नDदHdट श<तp का उvलंधन करता हो,
तो इस संबंध म: संबं2धत शहरF .थानीय 7नकाय के नगर आयु>त/कायHपालक
पदा2धकारF/ Kवशेष पदा2धकारF वारा लPखत अनुशंसा aकये जाने पर, संबं2धत
जन7त7न2ध को अयोIय घोKषत करने क9 कारHवाई ारंभ क9 जाएगी।
4.2.
कंwडका-3 म: Kव7नDदHdट श<तp का उvलंघन करने पर/aकसी अ^य ा2धकृत `ोत से
अनुशंसा/ सूचना ाfत होने पर 7नवाH2चत जन7त7न2ध को अयोIय घोKषत करने के
स^दभH म: राNय सरकार .वतः संxान ले सकेगी।
4.3.
aकसी प_रवाद/शकायत से ाfत सूचना क9 ऐसे प_रवादक<ताH/शकायतक<ताH के वारा
शपथ पX के मा]यम से सOपुिdट क9 अ7नवायHता होगी।
उपयुH>त uम म: जाँच के बाद यDद यह पाया जाता है aक संबं2धत 7नवाH2चत
जन7त7न2ध के Kवjy 7तवेDदत आरोप अस<य हk, तो ऐसी ि.थ7त म: जाँच क9
कारHवाई aकए जाने के uम म: bयय क9 गई सम.त राश का आकलन करते हुए, ऐसी
राश क9 वसूलF संबं2धत प_रवादक<ताH/शकायतक<ताH से लोक माँग वसूलF अ2ध7नयम,
1914 के सुसंगत ावधान? के आलोक म: क9 जा सकेगी।
4.4.
ाfत अनुशंसा/सूचना के प_रेtय म: 7नयम-(3) म: Kव7नDदHdट श<तp के आलोक म:
मामले क9 गुण-दोष? का परFWण Kवभागीय .तर पर aकया जायेगा।
4.5.
Kवभागीय समीWोपरा^त थम dटया (Prima Facie) दोषी पाये जाने पर, संबं2धत
जन7त7न2ध को नैस2गHक ^याय के सyा^त के तहत बचाव-बयान .तुत करने का
पयाHfत अवसर दान aकया जायेगा।
4.6.
ाfत बचाव-बयान क9 Kवभागीय समीWोपरा^त, यDद यह पाया जाता है aक संबं2धत
जन7त7न2ध के Kवjy गDठत आरोप गंभीर कृ7त के हk, अथाHत् 7नयमावलF क9 कंwडका
(3) के ावधान? के अ^तगHत है; तथा 7नवाH2चत जन7त7न2ध पद धा_रत करने के
उपयु>त नहFं है, तो ऐसी ि.थ7त म: इस मामले को नगर Kवकास एवं आवास Kवभाग के
.तर पर गDठत जाँच सम7त के समW .तुत aकया जायेगा।
4.7.
संबं2धत 7नवाH2चत जन7त7न2ध के Kवjy गDठत आरोप एवं उनसे ाfत बचाव-बयान
क9 सुनवाई हेतु नगर Kवकास एवं आवास Kवभाग के .तर पर दो सद.यीय जाँच
सम7त का गठन aकया जायेगा, िजसका .वjप 7नOनवत् होगा:-
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जाँच पदाधकार*
संयु,त सचव से अ.यून तर का पदाधकार*।
.तुतीकरण
पदा2धकारF
अवर स2चव से अ^यून .तर का पदा2धकारF अथवा संबं2धत 7नकाय
के नगर आयु>त/कायHपालक पदा2धकारF/Kवशेष पदा2धकारF अथवा
उनके वारा मनोनीत कोई राजपnXत पदा2धकारF।
4.8.
जाँच सम7त, आरोKपत 7नवाH2चत जन7त7न2ध के Kवjy गDठत आरोप के आलोक म:
आरोKपत जन7त7न2ध को आरोप पX एवं साtय? क9 तालका संलIन करते हुए, नोDटस
जारF करेगी।
4.9.
जाँच क9 auया को पूरा करने के लए 45 Dदन? क9 7नOनांaकत अ2धकतम समय
सीमा 7नधाH_रत क9 जाती है:-
'॰
चरण1 का नधा2रण
अधकतम
समय सीमा
01 जाँच पदा2धकारF वारा आरोप पX एवं साtय? क9 तालका तैयार
करना।
10 Dदन
02 आरोKपत जन7त7न2ध को नोDटस जारF करना।
05 Dदन
03 बचाव-बयान ाfत करने हेतु समय का 7नधाHरण।
10 Dदन
04 सुनवाई एवं यDद आव{यक हो, तो गवाह? का 7तपरFWण।
15 Dदन
05 7तवेदन का अंकन।
05 Dदन
4.10. उ>त 7नधाH_रत समय-सीमा का अनुपालन करना जाँच पदा2धकारF एवं .तुतीकरण
पदा2धकारF के लए अ7नवायH होगा अ^यथा उनके Kवjy अनुशास7नक कारHवाई क9 जा
सकेगी।
4.11. यDद आरोKपत 7नवाH2चत जन7त7न2ध के वारा बचाव-बयान समKपHत करने म: ढुलमुल
रवैया/असहयोगा<मक रवैया अपनाया जाता हो तथा 7नयमावलF के 7नयम-4.9 म:
यथा7नधाH_रत समय-सीमा के अ^तगHत अपना बचाव-बयान समKपHत नहFं aकया जाता हो,
तो ऐसी ि.थ7त म: एकतरफा सुनवाई (ex parte) करते हुए, जाँच पदा2धकारF के वारा
जाँच 7तवेदन अ7नवायH jप से समKपHत कर Dदया जायेगा।
4.12. जाँच 7तवेदन ाfत होने के बाद Kवभाग के वारा जाँच सम7त क9 अनुशंसा क9
समीWोपरा^त Kवभागीय 7नणHय लया जायेगा। जन7त7न2ध को अयोIय पाये जाने क9
ि.थ7त म: Kवभाग वारा उ^ह: अयोIय घोKषत करते हुए उनक9 सद.यता समािfत
संबंधी अ2धसूचना 7नगHत क9 जायेगी।
4.13. aकसी जन7त7न2ध क9 7नरहH<ता (Disqualification) का मामला हो तो आव{यकतानुसार
राNय 7नवाHचन आयोग को अपना मंतbय देने के लए Kवभाग से सुपुHद aकया जायेगा।
झारखड गजट(असाधारण) गु,वार, 27 अग.त, 2020
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राNय 7नवाHचन आयोग को अपना अभमत 15 Dदन? के अ^तगHत Kवभाग को समKपHत
करना होगा।
5.
अपीलः- संबं2धत 7त7न2ध उनके Kवjy संसू2चत 7नणHय के संबंध म: अपील कर सकेगा।
5.1.
संबं2धत 7नवाH2चत जन7त7न2ध के उनके Kवjy संसू2चत 7नणHय के संबंध म: Kवभाग म:
स2चव/धान स2चव/अपर मु"य स2चव के पदनाम आवेदन देकर अपील कर सकेगा।
अपील आवेदन पर Kवभागीय समीWोपरांत 7नणHय माननीय मु"य मंXी के वारा अथवा
माननीय मु"य मंXी के Kवभागीय मंXी होने क9 ि.थ7त म: माननीय मु"य मंXी के
वारा नामत अ^य मंXी के वारा लया जाएगा तथा यह 7नणHय अं7तम 7नणHय होगा।
5.2.
कोई अपील तभी .वीकार क9 जायेगी, जब आदेश 7नगHत aकए जाने क9 7त2थ से 30
Dदन? के अ^तगHत अपील क9 गई हो।
6.
नरसन एवं 5यावृि8तः- इस 7नयमावलF के भावी होने के पूवH से लागू झारखड नगरपालका
7नवाH2चत 7त7न2ध (अनुशासन एवं अपील) 7नयमावलF, 2017 7नरसत समझे जायेगे, तथाKप
इस 7नयमावलF के भावी होने के पूवH इससे संबं2धत लए गये 7नणHय के संबंध म: यह कहा
जायेगा aक सभी 7नणHय इस 7नयमावलF के अ]यधीन लये गये हk।
झारखड राNयपाल के आदेश से,
वनय कुमार चौबे,
सरकार के स2चव।
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झारखड राजक9य मु
झारखड राजक9य मुणालय
णालय, राँची वारा काशत एवं मुDत
राँची वारा काशत एवं मुDत,
झारखड गजट
झारखड गजट (असाधारण
असाधारण)
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