झारखड गजट

असाधारण अंक

झारखड सरकार वारा काशत

24 आषाढ़, 1942 (श०)

सं" या– 332 राँची, बुधवार, 15 जुलाई, 2020 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा बंधन वभाग

(आपदा बंधन भाग)

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संक0प

04 अ2टूबर, 2019

वषयः-

राय आपदा बंधन ाधकरण, भारत सरकार क" के$%य से&टर योजना- ‘‘115 चि/नत

पछड़े िजल3 म5 से आपदा वण िजल3 के िजला आपदा बंधन ाधकार3 के सु7ढ़करण’’ के

:न;म<त राय आपदा बंधन ाधकरण एवं रा=य सरकार के बीच एकरारनामा (MoU) क"

?वीकृ:त के संबंध म5।

संAया-06/गृ॰का॰आ॰॰(योजना)-01/2019(खIड)-821/आ॰॰,-- रा456य आपदा बंधन अ9ध:नयम, 2005

क< धारा-14 क< उपधारा-1 एवं धारा- 25 के अंतग@त सभी राBयC मD राBय एवं िजला Fतर पर आपदा बंधन

ा9धकार का गठन Hकया जाना है। तदनुसार अ9धसूचना सं"या-425, Lदनांक-28.05.2010 वारा झारखड

राBय मD राBय आपदा बंधन ा9धकार एवं अ9धसूचना सं"या-824, Lदनांक-22.09.2010 वारा राBय के

Oयेक िजला के लए िजला आपदा बंधन ा9धकार गLठत है।

2.

नी:त आयोग वारा देश के 115 (एक सौ पRSह) 9चिRTत Uपछड़े िजलC के िजला आपदा

बंधन ा9धकार के सुXढ़6करण क< योजना को रा456य आपदा बंधन ा9धकरण, नई Lद0ल6 वारा Fवीकृ:त

दान क< गई है। UवषयांHकत योजना 100% केRS सरकार वारा UवOत संपोUषत है, िजसके अंतग@त 9चिRTत

2

झारखड गजट(असाधारण) बुधवार, 15 जुलाई, 2020

िजलC मD Sendai Framework के तहत आपदा जोZखम Rयूनीकरण के उपायC का H[याRवयन हेतु िजला आपदा

बंधन ा9धकारC के सहायताथ@ एक-एक Disaster Management (DM) Professional/Consultant को रखे जाने पर

रा456य आपदा बंधन ा9धकरण, भारत सरकार वारा UवOतीय सहायता Lदया जायेगा, िजसके :नमत उनके

वारा एकरारनामा उपल]ध कराया गया है।

3.

रा456य आपदा बंधन ा9धकरण, भारत सरकार क< केRS6य से2टर योजना. ‘‘115 9चिTनत

Uपछड़े िजलC मD से राBय के 9चिRहत आपदा वण 19 िजलC (साहेबगंज, पाकुड़, गो_डा, पि`चमी संहभूम, पूवa

संहभूम, चतरा, पलामू, बोकारो, गढ़वा, दुमका, रामगढ़, हजार6बाग, लातेहार, राँची, लोहरदगा, समडेगा, खूँट6,

गुमला और 9गcरडीह) के िजला आपदा बंधन ा9धकारC के सुXढ़6करण’’ के H[याRवयन हेतु रा456य आपदा

बंधन ा9धकरण, भारत सरकार एवं राBय सरकार के बीच एकरारनामा (डवन्) Hकया जाना है। एकरारनामा

Hकये जाने के :नमOत Lदनांक-14.08.2019 को सfपRन मंghपcरष क< बैठक के मद सं"या-16 मD :नfनांHकत

Fवीकृ:त दान क< गई हैः-

3.1

[॰सं॰

Uवषय

Uववरण

1.

योजना का नाम

115 9चिTनत Uपछड़े िजलC मD से आपदा वण िजलC के िजला आपदा बंधन

ा9धकारC के सुXढ़6करण।

2.

योजना क< अव9ध

UवOतीय वष@ 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 (कुल-36 माह)।

3.

योजना

H[याRवयन क<

शत@

रा456य आपदा बंधन ा9धकरण, भारत सरकार एवं झारखड सरकार के बीच

एकरारनामा (MoU) के उपरांत योजना का H[याRवयन Hकया जायेगा ।

4.

योजना

H[याRवयन का

काय@ lेh

नी:त आयोग वारा राBय के 9चिRTत 19 Uपछड़े िजलC - साहेबगंज, पाकुड़, गो_डा,

पि`चमी संहभूम, पूवa संहभूम, चतरा, पलामू, बोकारो, गढ़वा, दुमका, रामगढ़,

हजार6बाग, लातेहार, राँची, लोहरदगा, समडेगा, खूँट6, गुमला और 9गcरडीह के िजला

आपदा बंधन ा9धकार का सुXढ़6करण।

5.

योजना का लmय

(Objectives)

(i) Support the DDMAs in the identified backward districts in taking

measures for Disaster Risk Reduction as per the provisions of the Disaster

Management Act, 2005 and Sendai Framework for Disaster Risk Reduction.

(ii) To help in preparation/alignment of District Disaster Management Plan

(DDMP) as per provisions of the Disaster Management Act Sendai

Framework and State Disaster Management Plan.

(iii) To facilitate mock drills, capacity building and training activities at

district, Taluka and Panchayat level for effective preparedness and response

measures.

(iv) To help in co-ordination of District Administration with Taluka and

Panchayat level for effective preparedness, response and mitigation

measures.

(v) Creating Awareness about Disaster Risk Management at District, Taluka

and Panchayat level.

झारखड गजट(असाधारण) बुधवार, 15 जुलाई, 2020

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6.

ा2कलत राश

UवOतीय वष@ 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 (कुल-36 माह के लए) हेतु

9चिRTत 19 िजलC मD Disaster Management (DM) Professional/Consultant को रखे

जाने हेतु UवOतीय सहायता का Uववरण :नfनवत् है:-

Cost per

month per

DM

professional

Installment

wise no. of

months

1st

Installment

for 12

months

2nd

Installment

for 12

months

3rd

Installment

for 12

months

Total finance

support for

implementation

of schemes for

36 months

0.7 lakh

12

159.6 lakh

159.6 lakh

159.6 lakh

478.8 lakh

कुल-4,78,80,000/- (चार करोड़ अठहतर लाख अFसी हजार) qपये माh।

7.

पcरयोजना हेतु

अनुrवण सम:त

(i) रा456य आपदा बंधन ा9धकरण के Fतर पर योजना का अनुrवण हेतु

अनुrवण सम:त का गठन Hकया जायेगा।

(ii) राBय Fतर पर योजना के काया@Rवयन हेतु राBय आपदा बंधन ा9धकार के

भार6 स9चव के वारा अनुrवण Hकया जायेगा।

8.

राश का Uवमुि2त

उ2त योजना मD रा456य आपदा बंधन ा9धकरण के वारा थम/Uवतीय/तृतीय

HकFत के qप मD Oयेक बारह माह के लए राश क< Uवमुि2त क< जायेगी। योजना

के H[याRवयन हेतु थम HकFत के 50% तक का उपयो9गता माण पh उपल]ध

कराने पर ह6 Uवतीय HकFत Uवमुि2त Hकया जायेगा। तृतीय HकFत क< Uवमुि2त

थम HकFत के 100% तक का उपयो9गता माण पh एवं Uवतीय HकFत के

50% तक का उपयो9गता माण पh उपल]ध कराने पर ह6 Hकया जायेगा।

9.

पcरयोजना क<

समािsत

रा456य आपदा बंधन ा9धकरण के वारा उपल]ध कराये गये राश का सह6

तर6के से पूण@ उपयोग न करने/होने पर ।

10.

मतभेद का

:नराकरण

Hकसी भी कार क< मतभेद क< िFथ:त मD मतभेद का :नराकरण दोनC पl के

आपसी वाता@ के वारा Hकया जायेगा, िजसमे स9चव/सदFय, रा456य आपदा बंधन

ा9धकरण का :नण@य अं:तम होगा।

3.2

UवOत Uवभाग के संक0प सं॰-4569 Lदनांक-05.07.2002 के आलोक मD राBय के 19 9चिTनत िजलC मD

Disaster Management Professionals/ Consultants को संUवदा पर रखने क< कार@वाई क< जायेगी।

झारखड राBयपाल के आदेश से,

सुखदेव ;संह,

सरकार के अपर मु"य स9चव।

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झारखड

झारखड राजक<य मुSणालय

राजक<य मुSणालय, राँची वारा काशत एवं मुLSत

राँची वारा काशत एवं मुLSत,

झारखड गजट

झारखड गजट (असाधारण

असाधारण)

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