झारखड गजट
असाधारण अंक
झारखड सरकार वारा काशत
6 आिवन, 1942 (श०)
सं$ या– 462 राँची, सोमवार, 28 सत-बर, 2020 (ई०)
वन, पयावरण एवं जलवायु परवतन वभाग
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अ2धसूचना
10 सत-बर, 2020
अध0 संया -06/रा0या0-02/2020- 2792/व0प0,-- झारखड रा4यपाल झारखड वनोपज
(अभवहन का 9व:नयमन) :नयमावल;, 2020 म< संशोधन के :नम>त :न-नल?खत :नयमावल; ग@ठत
करते हB:-
संत नाम एवं ारंभ-
1.(1) यह :नयमावल; झारखड वनोपज (अभवहन का 9व:नयमन) (संशोधन) :नयमावल;, 2020 कह;
जायेगी।
(2)
यह शासकEय राजपF म< अ2धसूचना काशन कE :त2थ से भावी होगी।
2.
झारखड वनोपज (अभवहन का 9व:नयमन) :नयमावल;, 2020, िजसे इसके पचात् मूल
:नयमावल; कह; जाएगी, के !नयम-3(क) म< कोKठक स@हत वणL-ՙ b’ को 9वलो9पत Mकया जाता
है।
3(i)
मूल :नयमावल; के !नयम-3(घ) कE अं:तम पंिOत म< शPद ‘बांस’ को 9वलो9पत Mकया जाता है।
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झारखड गजट(असाधारण) सोमवार, 28 सत-बर, 2020
(ii)
मूल :नयमावल; के !नयम-3(च) को 9वलो9पत Mकया जाता है।
(iii)
मूल :नयमावल; के !नयम-3(छ) को 9वलो9पत Mकया जाता है।
(iv)
मूल :नयमावल; के !नयम-3(ज) को 9वलो9पत Mकया जाता है।
(v)
मूल :नयमावल; के !नयम-3(झ) को 9वलो9पत Mकया जाता है।
(vi)
मूल :नयमावल; के !नयम-3(ञ) को 9वलो9पत Mकया जाता है।
(vii)
मूल :नयमावल; के !नयम-3(ट) को 9वलो9पत Mकया जाता है।
(viii) मूल :नयमावल; के !नयम-3(ठ) को 9वलो9पत Mकया जाता है।
(ix)
मूल :नयमावल; के !नयम-3 (ध) म< :न-नवत् ावधान जोड़ा जाता है:-
“लघु वन उपज से अ-भेत हैSchedule Tribes and other Forest Dwellers (Recognition of
Forest Rights) Act, 2006 क0 धारा-2(i) म1 जैसा परभाषत है।’’
4.
मूल :नयमावल; के :नयम-6 म< अंMकत शPद समूह ‘‘यह शुVक सरकार; कोषागार म< उ2चत
शीषL के अधीन जमा Mकया जायेगा’’ के Yथान पर शPद समूह ‘‘यह शुVक सरकार; कोषागार म< उ2चत
शीषL के अधीन झारखड e-GRAS पोटल के मा6यम से जमा Mकया जायेगा’’ :तYथा9पत Mकया जाता है।
5.
मूल :नयमावल; के !नयम-9(i) म< अंMकत ‘ख!नज को छोड़कर’ को कोKठक म< रखा जाता है।
6.
मूल :नयमावल; के !नयम-9(iii) म< अंMकत ‘‘!नबंधन माण प; !न<पा=दत’’ के Yथान पर
‘‘!नबंधन आवेदन के !न<पादन’’ को :तYथा9पत Mकया जाता है।
7.
मूल :नयमावल; के !नयम-10(i) कE दूसर; पंिOत म< अंMकत शPद ‘‘हटाया’’ के Yथान पर शPद
‘‘@कया’’ को :तYथा9पत Mकया जाता है।
8.
मूल :नयमावल; के !नयम-16(ii) म< अंMकत ‘‘जती एवं गरBतारC क0 कारवाई’’ के Yथान पर
‘‘वधसEमत कारवाई’’ को :तYथा9पत Mकया जाता है।
9.
मूल :नयमावल; के !नयम-18 म< अंMकत दड के ावधान को 9वलो9पत करते हुए :न-नवत्
:तYथा9पत Mकया जाता है:-
दFड- ‘‘इस :नयमावल; के उपबंधZ का उVलंघन करने वाला कोई \यिOत यथासंशो2धत भारतीय
वन अ2ध:नयम, 1927 (Hबहार अध!नयम, 9, 1990) क0 धारा 42 म1 !न=हत ावधानI के अनुJप दड का
भागी होगा। इस :नयमावल; के उपबंधZ का उVलंघन के ]म म< ज^त Mकसी स-प:त के अ2धहरण या
अ_य कार से :नबटारा रा4य सरकार वारा यथासंशो2धत भारतीय वन अ2ध:नयम, 1927 (Hबहार
अध!नयम, 9, 1990)के अधीन कE जाएगी।’’
10.
अनसूची-क Lम संया-4 म< अंMकत ावधान ‘‘जलावन-25 Jपये !त घन मीटर’’ को 9वलो9पत
Mकया जाता है।
झारखड गजट(असाधारण) सोमवार, 28 सत-बर, 2020
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11.
अनुसूची-ग प;-1 म< अंMकत शPद ‘‘पारागमन’’ के Yथान पर ‘‘पारगमन’’ :तYथा9पत Mकया
जाता है।
12.
अनुसूची-’च’ प;-1के ]म सं$या-1. म< अंMकत ‘‘खनन े; का नाम’’ के Yथान पर ‘‘ख!नज
एवं खनन े; का नाम’’ को :तYथा9पत Mकया जाता है तथा ]म सं$या-8.म< माFा के पूवL
‘‘नाम/कार तथा उसक0’’ को जोड़ा जाता है।
13.
अनुसूची-’च’ प;-2 के ]म सं$या-6.‘‘परवहन हेतु Oवीकृत मा;ा (मे. टन म1)’’ के Yथान पर
6 (क) ‘‘परवहन हेतु मा;ा (-म=Sक टन म1)’’ को :तYथा9पत Mकया जाता है एवं (ख) जमा @कया गया
शुUक (J0 म1)’’ को जोड़ा जाता है।
14.
अVयाVयम< :न-नवत् ावधानZ को जोड़ा जाता है:-
(i)
:नयमावल; के :नयम-3 म< द; गई प`रभाषा के इतर अ_य कोई भी मामला सामने आता है, तो
यह भारतीय वन अ2ध:नयम, 1927 म< द; गई प`रभाषा से :नयंaFत होगा।
(ii)
के_दु प>ती से संबंधी प`रवहन aबहार के_दु प>ती (\यापार- :नयंFण) :नयमावल;, 1972 के
अधीन :नगLत हZगे।
(iii)
भारतीय वन अ2ध:नयम (संशोधन) अ2ध:नयम, 2017 वारा बाँस को भारतीय वन अ2ध:नयम,
1927 कE धारा-2(7) से 9वलो9पत कर @दया गया है।’’
(iv)
य@द भारत सरकार वारा भारतीय वन अ2ध:नयम, 1927 म< Mकसी कार का संशोधन Mकया
जाता है, तो वह इस :नयमावल; पर Yवतः लागू होगा।
झारखड रा4यपाल के आदेश से,
अमरेVW ताप -संह,
सरकार के धान स2चव।
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झारखड राजकEय मुcणालय
झारखड राजकEय मुcणालय, राँची वारा काशत एवं मु@cत
राँची वारा काशत एवं मु@cत,
झारखड गजट
झारखड गजट (असाधारण
असाधारण)
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