झारखड गजट

असाधारण अंक

झारखड सरकार वारा काशत

6 आिवन, 1942 (श०)

सं$ या– 462 राँची, सोमवार, 28 सत-बर, 2020 (ई०)

वन, पयावरण एवं जलवायु परवतन वभाग

-------------

अ2धसूचना

10 सत-बर, 2020

अध0 संया -06/रा0या0-02/2020- 2792/व0प0,-- झारखड रा4यपाल झारखड वनोपज

(अभवहन का 9व:नयमन) :नयमावल;, 2020 म< संशोधन के :नम>त :न-नल?खत :नयमावल; ग@ठत

करते हB:-

संत नाम एवं ारंभ-

1.(1) यह :नयमावल; झारखड वनोपज (अभवहन का 9व:नयमन) (संशोधन) :नयमावल;, 2020 कह;

जायेगी।

(2)

यह शासकEय राजपF म< अ2धसूचना काशन कE :त2थ से भावी होगी।

2.

झारखड वनोपज (अभवहन का 9व:नयमन) :नयमावल;, 2020, िजसे इसके पचात् मूल

:नयमावल; कह; जाएगी, के !नयम-3(क) म< कोKठक स@हत वणL-ՙ b’ को 9वलो9पत Mकया जाता

है।

3(i)

मूल :नयमावल; के !नयम-3(घ) कE अं:तम पंिOत म< शPद ‘बांस’ को 9वलो9पत Mकया जाता है।

2

झारखड गजट(असाधारण) सोमवार, 28 सत-बर, 2020

(ii)

मूल :नयमावल; के !नयम-3(च) को 9वलो9पत Mकया जाता है।

(iii)

मूल :नयमावल; के !नयम-3(छ) को 9वलो9पत Mकया जाता है।

(iv)

मूल :नयमावल; के !नयम-3(ज) को 9वलो9पत Mकया जाता है।

(v)

मूल :नयमावल; के !नयम-3(झ) को 9वलो9पत Mकया जाता है।

(vi)

मूल :नयमावल; के !नयम-3(ञ) को 9वलो9पत Mकया जाता है।

(vii)

मूल :नयमावल; के !नयम-3(ट) को 9वलो9पत Mकया जाता है।

(viii) मूल :नयमावल; के !नयम-3(ठ) को 9वलो9पत Mकया जाता है।

(ix)

मूल :नयमावल; के !नयम-3 (ध) म< :न-नवत् ावधान जोड़ा जाता है:-

“लघु वन उपज से अ-भेत हैSchedule Tribes and other Forest Dwellers (Recognition of

Forest Rights) Act, 2006 क0 धारा-2(i) म1 जैसा परभाषत है।’’

4.

मूल :नयमावल; के :नयम-6 म< अंMकत शPद समूह ‘‘यह शुVक सरकार; कोषागार म< उ2चत

शीषL के अधीन जमा Mकया जायेगा’’ के Yथान पर शPद समूह ‘‘यह शुVक सरकार; कोषागार म< उ2चत

शीषL के अधीन झारखड e-GRAS पोटल के मा6यम से जमा Mकया जायेगा’’ :तYथा9पत Mकया जाता है।

5.

मूल :नयमावल; के !नयम-9(i) म< अंMकत ‘ख!नज को छोड़कर’ को कोKठक म< रखा जाता है।

6.

मूल :नयमावल; के !नयम-9(iii) म< अंMकत ‘‘!नबंधन माण प; !न<पा=दत’’ के Yथान पर

‘‘!नबंधन आवेदन के !न<पादन’’ को :तYथा9पत Mकया जाता है।

7.

मूल :नयमावल; के !नयम-10(i) कE दूसर; पंिOत म< अंMकत शPद ‘‘हटाया’’ के Yथान पर शPद

‘‘@कया’’ को :तYथा9पत Mकया जाता है।

8.

मूल :नयमावल; के !नयम-16(ii) म< अंMकत ‘‘जती एवं गरBतारC क0 कारवाई’’ के Yथान पर

‘‘वधसEमत कारवाई’’ को :तYथा9पत Mकया जाता है।

9.

मूल :नयमावल; के !नयम-18 म< अंMकत दड के ावधान को 9वलो9पत करते हुए :न-नवत्

:तYथा9पत Mकया जाता है:-

दFड- ‘‘इस :नयमावल; के उपबंधZ का उVलंघन करने वाला कोई \यिOत यथासंशो2धत भारतीय

वन अ2ध:नयम, 1927 (Hबहार अध!नयम, 9, 1990) क0 धारा 42 म1 !न=हत ावधानI के अनुJप दड का

भागी होगा। इस :नयमावल; के उपबंधZ का उVलंघन के ]म म< ज^त Mकसी स-प:त के अ2धहरण या

अ_य कार से :नबटारा रा4य सरकार वारा यथासंशो2धत भारतीय वन अ2ध:नयम, 1927 (Hबहार

अध!नयम, 9, 1990)के अधीन कE जाएगी।’’

10.

अनसूची-क Lम संया-4 म< अंMकत ावधान ‘‘जलावन-25 Jपये !त घन मीटर’’ को 9वलो9पत

Mकया जाता है।

झारखड गजट(असाधारण) सोमवार, 28 सत-बर, 2020

3

11.

अनुसूची-ग प;-1 म< अंMकत शPद ‘‘पारागमन’’ के Yथान पर ‘‘पारगमन’’ :तYथा9पत Mकया

जाता है।

12.

अनुसूची-’च’ प;-1के ]म सं$या-1. म< अंMकत ‘‘खनन े; का नाम’’ के Yथान पर ‘‘ख!नज

एवं खनन े; का नाम’’ को :तYथा9पत Mकया जाता है तथा ]म सं$या-8.म< माFा के पूवL

‘‘नाम/कार तथा उसक0’’ को जोड़ा जाता है।

13.

अनुसूची-’च’ प;-2 के ]म सं$या-6.‘‘परवहन हेतु Oवीकृत मा;ा (मे. टन म1)’’ के Yथान पर

6 (क) ‘‘परवहन हेतु मा;ा (-म=Sक टन म1)’’ को :तYथा9पत Mकया जाता है एवं (ख) जमा @कया गया

शुUक (J0 म1)’’ को जोड़ा जाता है।

14.

अVयाVयम< :न-नवत् ावधानZ को जोड़ा जाता है:-

(i)

:नयमावल; के :नयम-3 म< द; गई प`रभाषा के इतर अ_य कोई भी मामला सामने आता है, तो

यह भारतीय वन अ2ध:नयम, 1927 म< द; गई प`रभाषा से :नयंaFत होगा।

(ii)

के_दु प>ती से संबंधी प`रवहन aबहार के_दु प>ती (\यापार- :नयंFण) :नयमावल;, 1972 के

अधीन :नगLत हZगे।

(iii)

भारतीय वन अ2ध:नयम (संशोधन) अ2ध:नयम, 2017 वारा बाँस को भारतीय वन अ2ध:नयम,

1927 कE धारा-2(7) से 9वलो9पत कर @दया गया है।’’

(iv)

य@द भारत सरकार वारा भारतीय वन अ2ध:नयम, 1927 म< Mकसी कार का संशोधन Mकया

जाता है, तो वह इस :नयमावल; पर Yवतः लागू होगा।

झारखड रा4यपाल के आदेश से,

अमरेVW ताप -संह,

सरकार के धान स2चव।

--------

झारखड राजकEय मुcणालय

झारखड राजकEय मुcणालय, राँची वारा काशत एवं मु@cत

राँची वारा काशत एवं मु@cत,

झारखड गजट

झारखड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 462 -- 50