झारखड गजट

असाधारण अंक

झारखड सरकार वारा काशत

8 आिवन, 1942 (श०)

सं$ या– 467 राँची, बुधवार, 30 सत0बर, 2020 (ई०)

खान एवं भूत व वभाग

--------

अ3धसूचना

28 सत0बर, 2020

संया-ख०न०( व वध)-153/2005- 1226/एम0,-- खान एवं ख6नज (7वकास एवं 7व6नयमन)

अ3ध6नयम-1957 (अ3ध6नयम सं$या-67/1957) क9 धारा-15 के अ;तग<त द>त शि?तय@ का योग

करते हुए झारखड के राCयपाल झारखड लघु ख6नज समनुदान 6नयमावलG, 2004 यथा संशो3धत मI

6न0न Jपेण संशोधन Kकया जाता है।

1.

(क)

यह 6नयमावलG ’’ झारखड लघु खनज समनुदान (संशोधन) नयमावल#, 2020 ’’ कहलायेगी।

(ख)

यह संशोधन 6नयमावलG झारखड के राजपN मI काशन क9 6त3थ से भावी होगी।

2.

झारखड लघु खनज समनुदान नयमावल#, 2004 यथा संशो%धत के नयम 9(1)(ड़) म) पर+तुक

को न,न -पेण जोड़ा जाता है:-

पर;तु झारखड लघु ख6नज समनुदान 6नयमावलG (यथा संशो3धत) 2019 के 6नयम-9(1)(ड़) के

तहत उ;हI 180 Rदन@ के अ;दर खनन योजना एवं पया<वरणीय Sवीकृ6त सम7प<त करना था, पर;तु

आवेदक क9 गलती न रहने के बावजूद 6नधा<Uरत समय-सीमा के तहत खनन योजना एवं पया<वरणीय

Sवीकृ6त उ?त समय पUर3ध मI ाVत नहGं हो सका। फलतः उनका खनन पYा Sवीकृत नहGं हो सका।

2

झारखड गजट(असाधारण) बुधवार, 30 सत0बर, 2020

ऐसे मामले मI खान आयु?त झारखड लघु ख6नज समनुदान (संशोधन) 6नयमावलG, 2019 के 6नयम-

9(1)(ड़) के तहत आवेदक के आवेदन को गुण-दोष के आधार पर 6नण<य लIगI।

3.

झारखड लघु खनज समनुदान नयमावल#, 2004 यथा संशो%धत के नयम 9(1)(च) एवं

9(1)(छ) को न,न -पेण संशो%धत ;कया जाता है:-

झारखड

ख6नज

समनुदान

6नयमावलG,

2004

यथा

संशो3धत

के

अ;तग<त

Sवीकृत/नवीकृत/अव3ध 7वSताUरत खनन पYे क9 अव3ध क9 6त3थ 31 माच<, 2020 के Sथान पर 31

माच<, 2022 तक के लए अव3ध 7वSतार मानी जाएगी।

4.

झारखड लघु खनज समनुदान नयमावल#, 2004 यथा संशो%धत के नयम-9(10) को न,न

-पेण संशो%धत ;कया जाता हैः-

अनुसूची-2(क) मI उ]ले^खत ख6नज@ के खनन पY@ एवं उनक9 पYा अव3ध 31.03.2020 के

Sथान पर 31.03.2022 तक 7वSताUरत मानी जाएगी।

पर;तु, वैसे सभी मामल@ मI 7वSताUरत अव3ध के अ;तग<त संबं3धत खनन पYा के e-Auction

क9 K`या को पूरा कर लेना होगा, ताKक 7वSताUरत अव3ध के पूण< होने पर समय क9 बबा<दG न हो

एवं राजSव का aास नहGं हो एवं Rदनांक-31.03.2022 को लGज समाVत होने के ठcक दूसरे Rदन से e-

Auction के माdयम से चय6नत पYाधारक वारा काय< 6नबा<ध Jप से eबना Jकावट के चलता रहI।

5.

झारखड लघु खनज समनुदान नयमावल#, 2004 यथा संशो%धत के नयम-9(1)(छ) के उपरांत

नयम-9(1)(ज) को न,न -पेण जोड़ा जाता है:-

नयम-9(1)(ज):- उपरो?त ावधान@ के रहते हुए भी सरकारG क0पनी या ऐसे 6नगम जो

उसके Sवाम>व या 6नयंNण मI है, के खनन पYा क9 अव3ध 6नधा<रण एवं पूव< मI Sवीकृत खनन पY@

का अव3ध 7वSतार The Jharkhand Minor Mineral (Mining by Government Company)

Rules के अंतग<त Kकया जायेगा िजसे अलग से अ3धसू3चत Kकया जायेगा।

झारखड राCयपाल के आदेश से,

के० >ीनवासन,

सरकार के स3चव

--------

झारखड राजक9य मुfणालय

झारखड राजक9य मुfणालय, राँची वारा काशत एवं मुRfत

राँची वारा काशत एवं मुRfत,

झारखड गजट

झारखड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 467 -- 50