झारखड गजट
असाधारण अंक
झारखड सरकार वारा काशत
11 कातक, 1942 (श०)
सं या– 554 राँची, सोमवार, 2 नवबर, 2020 (ई०)
नगर वकास एवं आवास वभाग
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अ$धसूचना
28 अ(टूबर, 2020
अध०संया-1/आवंटन-02/2011-2652-- झारख,ड रा.य आवास बोड अ$धनयम, 2000 क0
धारा-28(3) के अधीन 3द5त शि(तय7 को 3योग करते हुए झारख,ड रा.यपाल, झारख,ड रा.य
आवास बोड के >लए ननां?कत @वनयमावलA बनाते हB:-
1.
सं !"त नाम, व%तार और ार'भ-
(1) यह व(नयमावल* "झारखड रा,य आवास बोड/ (आवासीय भू-स'पदा का बंधन एवं
(न%तार) (संशोधन) व(नयमावल*, 2020" कहA जाएगी|
(2)
इसका @वHतार सपूण झारख,ड रा.य मJ होगा|
(3)
यह @वनयमावलA राजपK मJ 3का>शत होने क0 त$थ से 3भावी होगी|
2.
झारखड रा,य आवास बोड/ (आवासीय भू-स'पदा का बंधन एवं (न%तार) व(नयमावल*,
2004 (यथा संशोधत, 2017) मJ ननवत् संशोधन/अंतःHथापन/3तHथापन ?कया जाता है:-
2.(1) @वनयमावलA के @वनयम 1(ख) मJ वा(यांश 'न>मत' एवं 'भू-सपदा' के मSय वा(यांश
'एवं 3Hता@वत' अंतःHथा@पत ?कया जाता है|
2.(2) @वनयमावलA के @वनयम 2(v) मJ वा(य के पूण @वराम के पTचात् नन वा(य
अंतःHथा@पत ?कया जाता है:- 'इस पंजी का संधारण ऑनलाइन एवं Vडिजटल Wलेटफाम
पर भी ?कया जा सकता है|'
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झारख,ड गजट(असाधारण) सोमवार, 2 नवबर, 2020
2.(3) @वनयमावलA के @वनयम 2(xxi) मJ वा(यांश 'न>मत' एवं 'आवास7' के मSय वा(यांश
'अथवा 3Hता@वत' अंतःHथा@पत ?कया जाता है|
2.(4) @वनयमावलA के @वनयम 2(xxx) के पTचात् @वनयम 2(xxxi) ननवत् अंतःHथा@पत
?कया जाता है:-''ले आउट Wलान' से अ>भ3ेत है, इस @वनयमावलA मJ योजना के
?Zया[वयन के >लए स\म Hतर से अनुमो]दत ?कया हुआ बोड ^वारा न>मत Wलान|'
2.(5) मूल @वनयमावलA के @वनयम 2(xxxii) को ननवत् संशो$धत ?कया जाता है:-
''नीलामी ^वारा सपदा का नHतार' से अ>भ3ेत है वैसे भू-ख,ड अथवा न>मत/
3Hता@वत _यवसायक भू सपदा का खुलA डाक ^वारा आवंटन िजसे ले आउट Wलान मJ
_यवसायक/आवासीय-सह-_यवसायक भू-ख,ड/भू-सपदा के `प मJ कणाa?कत ?कया
गया हो|'
2.(6) इस @वनयमावलA के 3वृत होने के पTचात् मूल @वनयमावलA के @वनयम 2(xxxi) को
@वनयम 2(xxxii) एवं @वनयम 2(xxxii) को @वनयम 2(xxxiii) समझा जाएगा|
2.(7) @वनयमावलA के @वनयम 8 के वा(यांश 'आवास इकाई या eलैट या भू-ख,ड ऐसे
_यि(त को आवं]टत ?कये जायJगे,' को ननवत् 3तHथा@पत ?कया जाता है:-
'आवासीय भू-सपदा के न>मत/3Hता@वत आवास इकाई या eलैट या भू-ख,ड ऐसे
_यि(त को आवं]टत ?कये जायJगे,'|
2.(8) @वनयमावलA के @वनयम 10(i)(क) मJ वा(यांश 'अिजत' एवं 'क0' के मSय वा(यांश
'/Zय' अंतःHथा@पत ?कया जाता है एवं वा(यांश 'अ[यथा' के Hथान पर वा(यांश '8(क)
से (ग) के अनुसार' 3तHथा@पत ?कया जाता है|
2. (9) @वनयमावलA के @वनयम 10(i)(ख) मJ वा(यांश 'को' एवं 'आवं]टत' के मSय वा(यांश
'समानुपातक आधार पर' अंतःHथा@पत ?कया जाता है|
2.(10) @वनयमावलA के @वनयम 10(i)(ख) के पTचात् @वनयम 10(i)(ग) ननवत्
अंतःHथा@पत ?कया जाता है:- 'अ$धनयम क0 धारा-29 के तहत् बोड ^वारा ?कसी पुरानी
आवासीय योजना अथवा उसके अ[तगत आवासीय भू-सपदा के जजर हो जाने क0
पgरिHथत मJ आवTयकतानुसार उसे @वनhट कर उसके Hथान पर नई आवसीय योजना
अथवा नई आवासीय भू-सपदा का नमाण कराया जा सकता है| ऐसी नई योजनाओं मJ
पूव के आवं]टय7 को कतपय शतj के साथ सव3थम आवासीय इकाई या eलैट या गृह
Hथल (जैसा िजस आवं]ट के >लए पूव के अनुसार उपयु(त हो) आवं]टत ?कया जाएगा|
इसके अतgर(त उ[हJ बोड के ^वारा नमाण अव$ध मJ स\म 3ा$धकार ^वारा नधाgरत
?कराया क0 रा>श का भुगतान ?कया जाएगा|'
2.(11) @वनयमावलA (यथा संशो$धत, 2017) के @वनयम 10(ii) के पTचात् ]टWपणी I
ननवत् अंतःHथा@पत ?कया जाता है:-'यह आवंटन योजना का नमाण काय 3ारंभ
करने के पूव ले आउट Wलान के आधार पर करने का नणय बोड ^वारा >लया जा
सकता है|'
2.(12) इस @वनयमावलA के 3वृत होने के पTचात् @वनयमावलA के @वनयम 10(ii) के पTचात्
]टWपणी I, II एवं III को अब Zमशः ]टWपणी II, III एवं IV समझा जाएगा|
2.(13) @वनयमावलA के @वनयम 17 मJ वा(यांश 'हो,' एवं 'उसी' के मSय वा(यांश 'अथवा ले
आउट Wलान पर $चि[हत हो,' अंतःHथा@पत ?कया जाता है|
झारख,ड गजट(असाधारण) सोमवार, 2 नवबर, 2020
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2.(14) @वनयमावलA के @वनयम 20 मJ वा(य के पूण @वराम के पTचात् नन वा(य
अंतःHथा@पत ?कया जाता है:- 'इस Zम मJ ले आउट Wलान पर भू-सपदा को इं$गत
करते हुए भी आवेदन आमंkKत ?कए जा सकते हB|'
2.(15) @वनयमावलA के @वनयम 29 के पTचात् @वनयम 30 ननवत् अंतःHथा@पत ?कया
जाता है:-''इस पूरA आवंटन 3?Zया क0 पारद>शता के >लए एक कंWयूटरAकृत 3णालA
@वक>सत करने क0 कारवाई बोड ^वारा क0 जाएगी|'
2.(16) @वनयमावलA के @वनयम 30(ख) मJ वा(यांश 'धारा-2(xxxi)' के Hथान पर वा(यांश
'धारा-2(xxxii)' 3तHथा@पत ?कया जाता है|
2.(17) @वनयमावलA के @वनयम 31 मJ वा(यांश 'नयम 2(XXXII) के तहत् _यवसायक/
आवासीय-सह-_यवसायक भू-ख,ड का नीलामी ^वारा आवंटन क0 3?Zया ननवत
होगी:-'को ननवत् 3तHथा@पत ?कया जाता है:-''नयम 2(XXXIII) के तहत्
_यवसायक/आवासीय-सह-_यवसायक भू-ख,ड अथवा न>मत/3Hता@वत भू-सपदा का
नीलामी ^वारा आवंटन क0 3?Zया ननवत होगी:-'|
2.(18) @वनयमावलA के @वनयम 31(क) मJ वा(यांश 'भू-ख,ड7 का खुले डाक ^वारा नीलामी
ननां?कत कोटा के आधार पर ?कया जायेगा :-'को ननवत् 3तHथा@पत ?कया जाता
है:-''भू-ख,ड7 अथवा न>मत/ 3Hता@वत भू-सपदा का खुले डाक ^वारा नीलामी
ननां?कत कोटा के आधार पर ?कया जायेगा :-'|
2.(19) @वनयमावलA के @वनयम 31(च) के पTचात् @वनयम 31(छ) ननवत् अंतःHथा@पत
?कया जाता है:- 'इस पूरA 3?Zया क0 पारद>शता के >लए बोड ^वारा एक कंWयूटरAकृत
3णालA @वक>सत करने क0 कारवाई क0 जाएगी|'
2.(20) मूल @वनयमावलA के @वनयम 30,31,32,33,34,35,36 एवं 37 को अब Zमशः
31,32,33,34,35,36,37 एवं 38 समझा जाएगा|
3.
झारख,ड रा.य आवास बोड (आवासीय भू-सपदा का 3बंधन एवं नHतार) @वनयमावलA,
2004 (यथा संशो$धत, 2017) के शेष @वनयम यथावत् रहJगे|
4.
इस @वनयमावलA को लागू करने मJ य]द कोई क]ठनाई उ5प[न होती है, तो उस मामले मJ इस
@वनयमावलA के उपबंध7 के संगत कोई नदेश जारA करने के >लए नगर @वकास एवं आवास @वभाग,
झारख,ड, राँची स\म होगा|
5.
"झारख,ड रा.य आवास बोड (आवासीय भू-सपदा का 3बंधन एवं नHतार) (संशोधन)
@वनयमावलA, 2020" पर मंkKपgरष^ क0 Hवीकृत 3ाWत है|
झारख,ड रा.यपाल के आदेश से,
वनय कुमार चौबे,
सरकार के स$चव।
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झारख,ड राजक0य मुqणालय
झारख,ड राजक0य मुqणालय, राँची ^वारा 3का>शत एवं मु]q
राँची ^वारा 3का>शत एवं मु]qत,
झारख,ड गजट
झारख,ड गजट (असाधारण
असाधारण)
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