झारखड गजट

असाधारण अंक

झारखड सरकार वारा काशत

11 कातक, 1942 (श०)

सं या– 554 राँची, सोमवार, 2 नवबर, 2020 (ई०)

नगर वकास एवं आवास वभाग

---------

अ$धसूचना

28 अ(टूबर, 2020

अध०संया-1/आवंटन-02/2011-2652-- झारख,ड रा.य आवास बोड अ$धनयम, 2000 क0

धारा-28(3) के अधीन 3द5त शि(तय7 को 3योग करते हुए झारख,ड रा.यपाल, झारख,ड रा.य

आवास बोड के >लए ननां?कत @वनयमावलA बनाते हB:-

1.

सं !"त नाम, व%तार और ार'भ-

(1) यह व(नयमावल* "झारखड रा,य आवास बोड/ (आवासीय भू-स'पदा का बंधन एवं

(न%तार) (संशोधन) व(नयमावल*, 2020" कहA जाएगी|

(2)

इसका @वHतार सपूण झारख,ड रा.य मJ होगा|

(3)

यह @वनयमावलA राजपK मJ 3का>शत होने क0 त$थ से 3भावी होगी|

2.

झारखड रा,य आवास बोड/ (आवासीय भू-स'पदा का बंधन एवं (न%तार) व(नयमावल*,

2004 (यथा संशोधत, 2017) मJ ननवत् संशोधन/अंतःHथापन/3तHथापन ?कया जाता है:-

2.(1) @वनयमावलA के @वनयम 1(ख) मJ वा(यांश 'न>मत' एवं 'भू-सपदा' के मSय वा(यांश

'एवं 3Hता@वत' अंतःHथा@पत ?कया जाता है|

2.(2) @वनयमावलA के @वनयम 2(v) मJ वा(य के पूण @वराम के पTचात् नन वा(य

अंतःHथा@पत ?कया जाता है:- 'इस पंजी का संधारण ऑनलाइन एवं Vडिजटल Wलेटफाम

पर भी ?कया जा सकता है|'

2

झारख,ड गजट(असाधारण) सोमवार, 2 नवबर, 2020

2.(3) @वनयमावलA के @वनयम 2(xxi) मJ वा(यांश 'न>मत' एवं 'आवास7' के मSय वा(यांश

'अथवा 3Hता@वत' अंतःHथा@पत ?कया जाता है|

2.(4) @वनयमावलA के @वनयम 2(xxx) के पTचात् @वनयम 2(xxxi) ननवत् अंतःHथा@पत

?कया जाता है:-''ले आउट Wलान' से अ>भ3ेत है, इस @वनयमावलA मJ योजना के

?Zया[वयन के >लए स\म Hतर से अनुमो]दत ?कया हुआ बोड ^वारा न>मत Wलान|'

2.(5) मूल @वनयमावलA के @वनयम 2(xxxii) को ननवत् संशो$धत ?कया जाता है:-

''नीलामी ^वारा सपदा का नHतार' से अ>भ3ेत है वैसे भू-ख,ड अथवा न>मत/

3Hता@वत _यवसायक भू सपदा का खुलA डाक ^वारा आवंटन िजसे ले आउट Wलान मJ

_यवसायक/आवासीय-सह-_यवसायक भू-ख,ड/भू-सपदा के `प मJ कणाa?कत ?कया

गया हो|'

2.(6) इस @वनयमावलA के 3वृत होने के पTचात् मूल @वनयमावलA के @वनयम 2(xxxi) को

@वनयम 2(xxxii) एवं @वनयम 2(xxxii) को @वनयम 2(xxxiii) समझा जाएगा|

2.(7) @वनयमावलA के @वनयम 8 के वा(यांश 'आवास इकाई या eलैट या भू-ख,ड ऐसे

_यि(त को आवं]टत ?कये जायJगे,' को ननवत् 3तHथा@पत ?कया जाता है:-

'आवासीय भू-सपदा के न>मत/3Hता@वत आवास इकाई या eलैट या भू-ख,ड ऐसे

_यि(त को आवं]टत ?कये जायJगे,'|

2.(8) @वनयमावलA के @वनयम 10(i)(क) मJ वा(यांश 'अिजत' एवं 'क0' के मSय वा(यांश

'/Zय' अंतःHथा@पत ?कया जाता है एवं वा(यांश 'अ[यथा' के Hथान पर वा(यांश '8(क)

से (ग) के अनुसार' 3तHथा@पत ?कया जाता है|

2. (9) @वनयमावलA के @वनयम 10(i)(ख) मJ वा(यांश 'को' एवं 'आवं]टत' के मSय वा(यांश

'समानुपातक आधार पर' अंतःHथा@पत ?कया जाता है|

2.(10) @वनयमावलA के @वनयम 10(i)(ख) के पTचात् @वनयम 10(i)(ग) ननवत्

अंतःHथा@पत ?कया जाता है:- 'अ$धनयम क0 धारा-29 के तहत् बोड ^वारा ?कसी पुरानी

आवासीय योजना अथवा उसके अ[तगत आवासीय भू-सपदा के जजर हो जाने क0

पgरिHथत मJ आवTयकतानुसार उसे @वनhट कर उसके Hथान पर नई आवसीय योजना

अथवा नई आवासीय भू-सपदा का नमाण कराया जा सकता है| ऐसी नई योजनाओं मJ

पूव के आवं]टय7 को कतपय शतj के साथ सव3थम आवासीय इकाई या eलैट या गृह

Hथल (जैसा िजस आवं]ट के >लए पूव के अनुसार उपयु(त हो) आवं]टत ?कया जाएगा|

इसके अतgर(त उ[हJ बोड के ^वारा नमाण अव$ध मJ स\म 3ा$धकार ^वारा नधाgरत

?कराया क0 रा>श का भुगतान ?कया जाएगा|'

2.(11) @वनयमावलA (यथा संशो$धत, 2017) के @वनयम 10(ii) के पTचात् ]टWपणी I

ननवत् अंतःHथा@पत ?कया जाता है:-'यह आवंटन योजना का नमाण काय 3ारंभ

करने के पूव ले आउट Wलान के आधार पर करने का नणय बोड ^वारा >लया जा

सकता है|'

2.(12) इस @वनयमावलA के 3वृत होने के पTचात् @वनयमावलA के @वनयम 10(ii) के पTचात्

]टWपणी I, II एवं III को अब Zमशः ]टWपणी II, III एवं IV समझा जाएगा|

2.(13) @वनयमावलA के @वनयम 17 मJ वा(यांश 'हो,' एवं 'उसी' के मSय वा(यांश 'अथवा ले

आउट Wलान पर $चि[हत हो,' अंतःHथा@पत ?कया जाता है|

झारख,ड गजट(असाधारण) सोमवार, 2 नवबर, 2020

3

2.(14) @वनयमावलA के @वनयम 20 मJ वा(य के पूण @वराम के पTचात् नन वा(य

अंतःHथा@पत ?कया जाता है:- 'इस Zम मJ ले आउट Wलान पर भू-सपदा को इं$गत

करते हुए भी आवेदन आमंkKत ?कए जा सकते हB|'

2.(15) @वनयमावलA के @वनयम 29 के पTचात् @वनयम 30 ननवत् अंतःHथा@पत ?कया

जाता है:-''इस पूरA आवंटन 3?Zया क0 पारद>शता के >लए एक कंWयूटरAकृत 3णालA

@वक>सत करने क0 कारवाई बोड ^वारा क0 जाएगी|'

2.(16) @वनयमावलA के @वनयम 30(ख) मJ वा(यांश 'धारा-2(xxxi)' के Hथान पर वा(यांश

'धारा-2(xxxii)' 3तHथा@पत ?कया जाता है|

2.(17) @वनयमावलA के @वनयम 31 मJ वा(यांश 'नयम 2(XXXII) के तहत् _यवसायक/

आवासीय-सह-_यवसायक भू-ख,ड का नीलामी ^वारा आवंटन क0 3?Zया ननवत

होगी:-'को ननवत् 3तHथा@पत ?कया जाता है:-''नयम 2(XXXIII) के तहत्

_यवसायक/आवासीय-सह-_यवसायक भू-ख,ड अथवा न>मत/3Hता@वत भू-सपदा का

नीलामी ^वारा आवंटन क0 3?Zया ननवत होगी:-'|

2.(18) @वनयमावलA के @वनयम 31(क) मJ वा(यांश 'भू-ख,ड7 का खुले डाक ^वारा नीलामी

ननां?कत कोटा के आधार पर ?कया जायेगा :-'को ननवत् 3तHथा@पत ?कया जाता

है:-''भू-ख,ड7 अथवा न>मत/ 3Hता@वत भू-सपदा का खुले डाक ^वारा नीलामी

ननां?कत कोटा के आधार पर ?कया जायेगा :-'|

2.(19) @वनयमावलA के @वनयम 31(च) के पTचात् @वनयम 31(छ) ननवत् अंतःHथा@पत

?कया जाता है:- 'इस पूरA 3?Zया क0 पारद>शता के >लए बोड ^वारा एक कंWयूटरAकृत

3णालA @वक>सत करने क0 कारवाई क0 जाएगी|'

2.(20) मूल @वनयमावलA के @वनयम 30,31,32,33,34,35,36 एवं 37 को अब Zमशः

31,32,33,34,35,36,37 एवं 38 समझा जाएगा|

3.

झारख,ड रा.य आवास बोड (आवासीय भू-सपदा का 3बंधन एवं नHतार) @वनयमावलA,

2004 (यथा संशो$धत, 2017) के शेष @वनयम यथावत् रहJगे|

4.

इस @वनयमावलA को लागू करने मJ य]द कोई क]ठनाई उ5प[न होती है, तो उस मामले मJ इस

@वनयमावलA के उपबंध7 के संगत कोई नदेश जारA करने के >लए नगर @वकास एवं आवास @वभाग,

झारख,ड, राँची स\म होगा|

5.

"झारख,ड रा.य आवास बोड (आवासीय भू-सपदा का 3बंधन एवं नHतार) (संशोधन)

@वनयमावलA, 2020" पर मंkKपgरष^ क0 Hवीकृत 3ाWत है|

झारख,ड रा.यपाल के आदेश से,

वनय कुमार चौबे,

सरकार के स$चव।

--------

झारख,ड राजक0य मुqणालय

झारख,ड राजक0य मुqणालय, राँची ^वारा 3का>शत एवं मु]q

राँची ^वारा 3का>शत एवं मु]qत,

झारख,ड गजट

झारख,ड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 554 -- 100