झारखड गजट

असाधारण अंक

झारखड सरकार वारा काशत

7 आिवन, 1942 (श०)

सं$ या– 468 राँची, मंगलवार, 29 सत.बर, 2020 (ई०)

ामीण वकास वभाग (पंचायती राज)

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अ3धसूचना

25 सत.बर, 2020

15 व वत आयोग क अनुशंसा के आलोक म पंचायत राज सं!थाओं $वारा

वकास योजना %नमा&ण हेतु माग&द)श&का:

भाग :1

सं+या :- 02 गै0यो0-08/2020-1551-- सं6वधान के 73 व8 संशोधन के ावधान: क; मूल

भावना को धरातल पर सश>त, ?वावलंबी और ?थानीय अभशासन क; इकाई के Cप म8 पंचायत: को

?था6पत करना हE 6वFत आयोग क; अनुशंसाओं का लIय है | 15 व8 6वFत आयोग का कायLकाल

2020-21 से 2024-25 तक है | 15 व8 6वFत आयोग वारा सम6पLत अनुशंसा 14व8 6वFत आयोग

वारा सम6पLत अनुशंसा से भMन हN | वतLमान म8 ाOत अनुशंसा के आलोक म8 15व8 6वFत आयोग

वारा अनुशंसत अनुदान क; राश तीन: ?तर क; पंचायती राज सं?थाओं को 6वमु>त क; जाएगी |

1.

केMREय 6वFत आयोग क; अनुशंसा एवं तदनुसार राSय सरकार के TनणLय के अनुसार इस मद

म8 6वमु>त अनुदान मद क; राश का 75% Uाम पंचायत: को, 15% पंचायत समTत को एवं 10%

िजला पVरषद को 6वमु>त क; जाएगी |

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झारखड गजट(असाधारण) मंगलवार, 29 सत.बर, 2020

तीन: ?तर क; पंचायत: म8 राश का आवंटन 90% जनसं$या एवं 10% YेZफल के आधार पर

\कया जाएगा |

नोट :- 15 व वत आयोग अंतग&त अनुदान क िजलवार/<खंडवार/पंचायतवार ववरणी National

Panchayat Portal (http://www.jharkhandpanchayats.gov.in) और Uामीण 6वकास 6वभाग (पंचायती

राज) के Website पर देखा जा सकता है I

2.

15व8 6वFत आयोग वारा अनुशंसत अनुदान मद क; राश Tन.नलdखत दो Cप म8 6वमु>त

क; जाएगी :-

i. आधारभूत अनुदान : आयोग वारा अनुशंसत अनुदान मद का 50% आधारभूत अनुदान के

Cप म8 6वमु>त क; जाएगी । आधारभूत अनुदान अनाबg अनुदान (Untied Grant) होगा िजसका

उपयोग संबं3धत Tनकाय वारा ?थानीय आवयकताओं के अनुसार योजनाओं के \iयाMवयन म8 \कया

जा सकेगा | \कMतु इससे वेतन, मानदेय अथवा ?थापना jयय मद म8 खचL नहEं \कया जा सकता है |

ii. आबC अनुदान : आयोग वारा अनुशंसत अनुदान मद का 50% आबg अनुदान (Tied

Grant) के Cप म8 6वमु>त क; जाएगी । इस मद क; राश का उपयोग संबं3धत Tनकाय वारा

Tन.नलdखत दो आधारभूत सु6वधाओं को उपलkध कराने हेतु \कया जा सकेगा :

•

?वlछता एवं ODF status को बनाये रखने से स.बं3धत कायL |

•

पेयजल jयव?था, वषाL जल संरYण एवं जल के पुनचLiण से स.बं3धत कायL |

आबC अनुदान मद क रा)श से योजनाओं के DEयाFवयन के Eम म GH!तरIय पंचायतJ

$वारा सु%निKचत Dकया जाएगा Dक उपयु&Nत दोनJ <कार के कायO म आबC अनुदान मद क आधी-

आधी रा)श (50:50) का उपयोग सु%निKचत हो । अथा&त इस मद म वमुNत रा)श का 50 <%तशत

रा)श !वRछता एवं ODF status को बनाये रखने से सTबंUधत काय& म एवं 50 <%तशत रा)श पेयजल

Vयव!था, वषा& जल संरXण एवं जल के पुनच&Eण से सTबंUधत काय& म उपयोग Dकया जाना सु%निKचत

Dकया जाएगा. DकFतु यYद Dकसी पंचायत XेH म उपयु&Nत म से Dकसी एक <कार के काय& पूरI तरह

saturated हो गये हJ तो दूसरे <कार के काय& से संबंUधत योजनाएँ शेष रा)श से लI जा सकती ह[ ।

4.

आबC अनुदान मद क रा)श से जल जीवन )मशन से सTबंUधत योजनाओं का DEयाFवयन:-

nZ?तरEय पंचायत8 आबg अनुदान के Cप म8 ाOत अनुदान क; राश से जल जीवन मशन से संबं3धत

योजनाओं का भी \iयाMवयन कर सकती हN. जल जीवन मशन भारत सरकार वारा संपो6षत योजना

है | इस मशन का मु$य उदेय एवं लIय 2024 तक Fयेक Uामीण पVरवार को मशन मोड म8

“कायLशील घरेलु नल जल कने>शन” (एफ.एच.टE.सी) उपलkध करना है | इस कायLiम म8 पVरवार

?तर पर सेवा उपलkध कराने, अथाLत Tनयमत आधार पर पयाLOत माZा और TनधाLVरत गुणवFता

वालE जल आपूTतL पर बल sदया गया है | इन उदेय: को पूरा करने हेतु nZ?तरEय पंचायत8 15 व8

6वFत आयोग क; राश से छोटE या बड़ी योजनाएँ ले सकती हN |

जल जीवन )मशन के मु+य घटक :

•

सरकारE 6वयालय, आँगनवाड़ी केMR, ?वा?थ क8 R, सामुदाTयक भवन आsद म8 पेय जल/

Running Water क; jयव?था एवं रख-रखाव (संबं3धत सं?थान म8 गsठत समTतय: यथा- शYा

समTत, माता समTत आsद वारा)

•

कायLशील घरेलु नल कने>शन (Fयेक Uामीण घर म8 Tतsदन 55 लEटर जलापूTतL)

•

अTनवायL Cप से समुदाय वारा ?वामFव एवं रख-रखाव(उपभो>ताओं / पंचायत का सहयोग )

•

अपशwट जल का बंधन (सो$ता गxडा, कचरा ि?थTतकरण एवं तालाब आsद )

झारखड गजट(असाधारण) मंगलवार, 29 सत.बर, 2020

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•

जल y:तो का ?थाTयFव (बोरवेल , पुनभLरण संरचना , वषाL जल संचय आsद )

•

जल ?Zोत: एवं रTनंग वाटर कने>शन के पास अTनवायL Cप सो$ता गxढा का TनमाLण

 14 व8 6वFत आयोग अंतगLत भी Uाम पंचायत: ने सौर उजाL आधाVरत जलापूTतL योजनाओं का

चयन \कया था | 15व8 6वFत आयोग क; आबg राश एवं जल जीवन मशन अंतगLत पंचायत राज

सं?थाएं सौर उजाL आधाVरत जलापूTतL योजनाएँ जो पूवL म8 लE गयी थीं उनका 25-30 घर: तक नल

जल क; पहुँच के Cप म8 योजना ले सकती है तथा इस हेतु नयी योजना भी लE जा सकती है | इसके

अलावा चापाकल /हNडपंप क; मर.मती, रख रखाव एवं चबूतरा-सह-सो$ता गxढा क; योजनाएँ भी लE

जा सकती हN (कोई नयी योजना नहIं लI जा सकती है जैसे : ह[डपंप / चापाकल नया लगाना )

5.

आयोग $वारा अनुशं)सत अनुदान मद क रा)श से योजनाओं का DEयाFवयन : 14 व8 6वFत

आयोग के कायLकाल के समय पंचायत राज मंZालय वारा “Uाम पंचायत 6वकास योजना” क;

अवधारणा रखी गयी थी िजसका मु$य उदेय “एक पंचायत एक योजना” था एवं तदनुसार Uाम

पंचायत: के समU 6वकास हेतु Fयेक Uाम पंचायत म8 Tत वषL Uाम पंचायत 6वकास योजना बनायी

जाती थी | 15व8 6वFत आयोग क; राश चूँ\क अब Uाम पंचायत: के साथ साथ पंचायत समTत एवं

िजला पVरष को भी उपलkध कराई जा रहE है अतः इस मद क; राश से योजनाओं के \iयाMवयन

हेतु Uाम पंचायत: के साथ साथ पंचायत समTत एवं िजला पVरष ?तर पर भी वा6षLक योजना तैयार

क; जायेगी जो पंचायत समTत 6वकास योजना (PSDP) एवं िजला पVरष 6वकास योजना (ZPDP) कहE

जायेगी |

इसी सम योजना म चय%नत योजनाओं को हI 15व वत आयोग $वारा अनुशं)सत अनुदान

मद क रा)श से DEयािFवत क जा सकेगी. GPDP/PSDP/ZPDP से बाहर क योजनाओं का

DEयाFवयन इस मद क रा)श से अनुमाFय नहIं होगा एवं यह अ%नय)मतता क ^ेणी म मानी

जाएगी.

GH!तरIय पंचायत यथासंभव योजनाओं को अFय वभागJ $वारा संचा)लत योजनाओं यथा जल

जीवन )मशन/मनरेगा, के साथ अ)भशरण के मा_यम से DEयािFवत कर सक ग.

GH!तरIय पंचायतJ $वारा अनुमोYदत वकास योजना क <वि`ट e-Gramswaraj Portal म

Dकया जाना अ%नवाय& होगा. योजनाओं के DEयाFवयन से संबंUधत चरणबC <वि`ट भी संबंUधत पोट&ल

म सु%निKचत क जाय एवं योजनाओं से संबंUधत सTपूण& भुगतान क कार&वाई PFMS के मा_यम से

हI क जाएगी.

GH!तरIय पंचायतJ को एक !वतंH इकाई के eप म काम करने के )लए आवKयक है Dक वे

!वयं के आय !Hोत वक)सत कर एवं कम से कम इतनी आय जfर सृिजत कर Dक !वयं क

!थापना, काया&लय Vयय एवं आवKयक क)म&यJ के )लए मानदेय आYद का भुगतान कर सक .

अतः GH!तरIय पंचायती राज सं!थाओं से अपेXा क जाती है Dक इस अनुदान मद क रा)श

से !वयं के आय !Hोत म वृC के नए !Hोत/ आय वृC म संवध&न से लiXत योजनाओं को

<ाथ)मकता के आधार पर चय%नत, DEयािFवत एवं संचा)लत कर.

GH!तरIय पंचायत अपने !व आय !Hोत म वृC/सृजन के )लए !व वत पोषत योजनाएँ,

िजसमे Dकसी योजना/ अनुदान मद क रा)श का Vयय %नYहत न हो, को DEयािFवत करने के )लए

!वतंH होगीं.

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झारखड गजट(असाधारण) मंगलवार, 29 सत.बर, 2020

5(क). ाम पंचायत वकास योजना:-

Uाम पंचायत ?तर पर Uाम पंचायत 6वकास योजना के

TनमाLण हेतु Uाम पंचायत 6वकास योजना क; \iयाMवयन मागLदशLका (6वभागीय अ3धसूचना सं$या

1010 sदनांक 23.03.2017) म8 अं\कत ावधान हE लागु ह:ग8.

पंचायत ?तर पर Uाम पंचायत 6वकास योजना के TनमाLण के iम म8 15व8 6वFत आयोग मद

से \iयािMवत क; जाने वालE योजनाओं के चयन के दौरान इस मागLदशLका के कं~डका 3 म8 अं\कत

ावधान: का अनुपालन सुTनिचत \कया जाएगा.

Uाम पंचायत 6वकास योजना म8 ऐसी योजनाय8 भी चयन क; जा सकेगी जो एक से अ3धक

Uाम पंचायत: म8 \iयािMवत क; जाने वालE ह:. ऐसी योजनाओं को पंचायत समTत के 6वचाराथL े6षत

\कया जाएगा.

Uाम पंचायत 6वकास योजना का पंचायत कायLकाVरणी से अनुमोदन के पचात इसे पंचायत

समTत को े6षत \कया जाएगा. \कMतु Uाम पंचायत 6वकास योजना म8 \कसी कार के पVरवतLन का

अ3धकार पंचायत समTत को नहEं होगा.

Uाम पंचायत: म8 योजनाओं के \iयाMवयन म8 6वभागीय Tनदेश: एवं मागLदशLका के ावधान:

के अनुपालन क; िज.मेवारE संबं3धत खंड 6वकास पदा3धकारE-सह-स3चव, पचायत समTत क; होगी.

अतः खंड 6वकास पदा3धकारE-सह-स3चव, पचायत समTत समTत के YेZ म8 अवि?थत Uाम पंचायत:

क; योजनाओं का भी Tनयमत अनु€वण सुTनिचत कर8ग8.

5(ख) पंचायत स)म%त वकास योजना:-

पंचायत स)म%त वकास योजना का %नमा&ण :

• पंचायत समTत क; मु$यतः तीन भूमकाएँ हN : a) यह Tनकाय अपने आप म8 एक

?थानीय ?वशासन का ऐसा Tनकाय है िजसके कायL करने के अपने अ3धकार एवं YेZ हN |

b) Uाम पंचायत 6वकास योजना TनमाLण म8 Uाम पंचायत: को तकTनक; सहयोग देना | c)

िजला पVरषद एवं Uाम पंचायत म8 समMवय ?था6पत करना |

• पंचायत ?तर पर योजनाओं के \iयाMवयन हेतु एक समU पंचायत समTत 6वकास योजना

का TनमाLण \कया जाएगा.

• पंचायत समTत 6वकास योजना TनमाLण क; \iया, ढाँचा एवं पZ सभी Uाम पंचायत

6वकास योजना क; तरह हE रह8गे | \कMतु वा6षLक योजना TनमाLण के लए GPDP क;

भांTत Uाम सभा क; अTनवायLता नहEं होगी.

• पंचायत समTत वारा पंचायत समTत 6वकास योजना के मु$य nबंदु :

i.

Uाम पंचायत: वारा TनमाLण क; गयी “ Uाम पंचायत 6वकास योजना “क;

गTत6व3धयाँ िजनका YेZ एक Uाम पंचायत से Sयादा हो या योजना का कायL YेZ

एक से Sयादा Uाम पंचायत म8 होगा, वैसी योजनाओं का \iयाMवयन पंचायत

समTत वारा \कया जाएगा | यथा : 6वयालय, ?वा?†य क8 R, हाट-बाजार, जो एक

से अ3धक पंचायत के लोग: को लाभािMवत करती ह:, से स.बं3धत योजनाय8/ सड़क

TनमाLण जो दो या अ3धक पंचायत: को जोड़ती हो/ चेक डैम िजससे दो या अ3धक

पंचायत: म8 जल संवधLन एवं संचाई का लाभ दे आsद.

ii.

योजनाएँ जो पंचायत समTत अपने संसाधन: (15 व8 6वFत आयोग राश एवं अMय

) से चयTनत, \iयािMवत, संचालत एवं अनु€वण करेगीं |

झारखड गजट(असाधारण) मंगलवार, 29 सत.बर, 2020

5

iii.

6वभMन 6वभाग: वारा संचालत योजनाएँ भी पंचायत समTत 6वकास योजना का

भाग ह:गी | उदेय यह होना चाsहए \क पंचायत समTत ?तर पर हर 6वभाग

अपनी वा6षLक कायL योजना नहEं बनाकर उसे पंचायत समTत 6वकास योजना का

भाग बनाय8 |

iv.

Uाम पंचायत 6वकास योजना क; तरह पंचायत समTत भी पंचायत समTत 6वकास

योजना अंतगLत ?वतंZ Cप से अपने YेZ के 6वकास के संकेतक: का आकड़ा

संUहण कर8गी, 6वकास हेतु योजनाओं क; पVरकˆपना कर8गी एवं अपने संसाधन: के

अनुसार योजनाओं का चयन, ाथमक;करण, अनुमोदन एवं \iयाMवयन कर8गी |

इस TनमFत पंचायत समTत अपने YेZ म8 अवि?थत Uाम पंचायत: वारा Uाम

पंचायत 6वकास योजना के TनमाLण के iम म8 संगृहEत आकड़ो का भी उपयोग कर

सकती है.

v.

पंचायत समTत 6वकास योजना एक समU 6वकास योजना होगी जो पुरे खंड के

6वकास क; आवयकताओं को Šयान म8 रखते हुए बनायी जाएँगी |

vi.

पंचायत समTत वारा सभी चयTनत योजनाओं क; अलग से तालका बनायी

जाएगी एवं सभी योजनाओं हेतु 6वFतीय संसाधन का भी उˆलेख \कया जाएगा |

इस अ‹यास म8 , पंचायत समTत वैसी सभी योजनाओं का भी चयन करेगी िजनका

\iयाMवयन या कायL YेZ दो पंचायत समTत (खंड YेZ) म8 हो | ऐसी योजनाएँ

पंचायत समTत वारा िजला पVरषद को भेजी जाय8गीं |

vii.

पंचायत समTत 6वकास योजना का अनुमोदन पंचायत समTत क; बैठक म8 \कया

जाएगा|

viii.

पंचायत समTत 6वकास योजना बनाने म8 पंचायत समTत क; YेZीय ?थायी

समTतय: क; भूमका महFवपूणL होगी |

पंचायत स)म%त वकास योजना क रणनी%त (Approaches)

i.

पंचायत समTत का 6व?तृत पVरि?थTत 6वलेषण (situation analysis) यथा (i) ?व आय

?Zोत क; ि?थTत (ii) भौगोलक 6वशिwटयाँ (iii) वतLमान सामािजक एवं आ3थLक ि?थTत

का 6वलेषण (iv) कृTत एवं मानव संसाधन: का आकलन (v) पंचायत समTत YेZ म8

6वयमान अधोसंरचनाFमक सु6वधाएँ और उन तक नागVरक: क; पहुँच क; ि?थTत (vi)

सरकारE सेवाएँ और सरकारE सेवा दाताओं क; ि?थTत आsद का ाथमक एवं

6वतीयक आंकड़: व गुणाFमक पY: तथा सूचनाओं का 6वलेषण कर Fयेक पंचायत

समTत के 6वकास क; ि?थTत का Tतवेदन तैयार करना I

ii.

पंचायत समTत के 6वकास क; ि?थTत (Development Status) के Tतवेदन के आधार पर

6वभMन YेZ: के लए 6वकासाFमक मुŒ: हेतु योजना तैयार करना और योजना को

अंTतम Cप देना I

iii.

6व3ध वारा TनधाLVरत \iया के अनुCप पंचायत समTत क; बैठक म8 पंचायत समTत

6वकास योजना का अनुमोदन एवं बंधन I

iv.

6वकास योजना के संचालन के लए वृहद Cप से चार सार करना I

6

झारखड गजट(असाधारण) मंगलवार, 29 सत.बर, 2020

v.

6वकास योजना के सुलभ संचालन और पंचायत समTत ?तर पर एक सश>त एवं

नैस3गLक नेतृFव 6वकसत करने के लए पंचायत समTत सद?य:/खंड ?तर कमLय: के

लए YमतावgLन कायLiम आयोिजत करना I

vi.

पंचायत समTत के उपलkध संसाधन: यथा ाकृTतक, आ3थLक, मानव संसाधन आsद का

मान3चZण करना I

vii.

6वकास योजना अंतगLत नीTतय:, सं?थाओं, 6वFतीय एवं YेZीय सsहत हर ?तर पर

अभसरण का यथासंभव यास करना |

viii.

योजनाओं के कायाLMवयन के पूवL, दौरान और उपरांत योजना बंधन हेतु समु3चत

jयव?था सुTनिचत करना I

पंचायत स)म%त वकास योजना के %नeपण क <DEया/चरण:

i.

पंचायत समTत 6वकास योजना के TनमाLण हेतु पंचायत समTत क; बैठक आहूत क;

जायेगी िजसमे पंचायत समTत के मुख, उप मुख, पंचायत समTत सद?य एवं

समTत के YेZ म8 अवि?थत Uाम पंचायत: के मुdखया भाग ल8गे. इनके अTतVर>त

बैठक म8 खंड 6वकास पदा3धकारE के साथ साथ सभी 6वभाग: के खंड ?तर पर

पद?था6पत पदा3धकारE/कम भी उपि?थत रह8गे. बैठक म8 पंचायत समTत YेZ के ?वयं

सहायता समूह के सद?य: तथा स.माTनत समाज से6वय:/ तकTनक; 6वशेषŽ: को भी

आमंnZत \कया जा सकता है.

ii.

इस बैठक म8 15व8 6वFत आयोग समेत अMय उपलkध Tन3धय: क; उपलkधता का

आकलन \कया जाएगा | साथ हE समTत के ?व आय ?Zोत: के संबंध म8 भी 6व?तृत

चचाL क; जायेगी.

iii.

पVरि?थTत 6वलेषण Tतवेदन के आधार पर 6वभMन YेZ: के मुŒ: क; पहचान करना I

iv.

पंचायत समTत क; 6वभMन ?थायी समTतय: वारा संबं3धत YेZ म8 6वकास के

मुŒ: से जुड़े आकड8 (पVरि?थTत 6वलेषण ) इका करना एवं पंचायत समTत के समY

रखना |

v.

पVरि?थTत 6वलेषण अनुसार योजनाओं का चयन करना एवं आवयकता अनुसार

ाथमकता TनधाLVरत करते हुए Tन3ध कणा\कत करना | DकFतु पंचायत स)म%त ऐसे

योजनाओं को <ाथ)मकता देगी िजनका काय&XेH दो या अUधक ाम पंचायतJ म हो.

साथ हI ऐसी योजनाओं को <ाथ)मकता के आधार पर लI जाय िजनसे पंचायत स)म%त

के !वयं के आय !HोतJ म वृC/ नए आय !Hोत सृिजत हJ.

vi.

पूवL क; बैठक म8 तैयार पंचायत समTत 6वकास योजना के अनुमोदन हेतु पंचायती राज

अ3धTनयम 2001 वारा ?था6पत ावधान: के अनुCप पंचायत समTत क; बैठक आहूत

क; जायेगी | बैठक म8 6वकास योजना को पुनः ?तुत करते हुए ाOत सुझाव: (यsद

कोई हो) पर 6वचार करते हुए 6वकास योजना पर अनुमोदन ाOत \कया जाएगा.

vii.

पंचायत समTत 6वकास योजना के पंचायत समTत क; बैठक म8 अनुमोदन के पचात

इसे िजला पVरष को े6षत \कया जाएगा. पंचायत समTत YेZ म8 अवि?थत Uाम

पंचायत: क; Uाम पंचायत 6वकास योजना को भी िजला पVरष को े6षत करेगी. \कMतु

झारखड गजट(असाधारण) मंगलवार, 29 सत.बर, 2020

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Uाम पंचायत 6वकास योजना या पंचायत समTत 6वकास योजना म8 \कसी कार के

पVरवतLन का अ3धकार िजला पVरष को नहEं होगा.

5(ग). िजला पंचायत वकास योजना:-

िजला पlरषद वकास योजना हेतु %नमा&ण <DEया एवं मु+य Gबंदु :

i.

योजना TनमाLण हेतु \iया, ढाचां एवं पZ का ?व‘प पंचायत समTत वाला हE रहेगा |

पंचायत समTत वारा बनायी गयी 6वकास योजना को िजला पVरषद म8 भेजा जाएगा ।

ii.

वैसी योजनाएँ िजनका कायLYेZ दो पंचायत समTत YेZ म8 हो, उन योजनाओं का

संचालन िजला पVरषद वारा \कया जाएगा एवं उसक; 6वwठ’ िजला पVरषद 6वकास

योजना म8 होगी |

iii.

िजला पVरषद अपने िजला म8 मूलभूत आवयकताओं का आकलन कर, Tन3ध

उपलkधता के अनुसार 6वकास योजना का TनमाLण करेग8 |

iv.

िजला म8 सभी 6वभाग: वारा 6वभMन योजनाओं क; गTत6व3धय: को िजला पVरषद

6वकास योजना म8 रखना होगा ता\क िजला ?तर पर एक योजना का TनमाLण हो सके |

v.

िजला पVरषद 6वकास योजना का अनुमोदन िजला पVरषद क; बैठक आहूत कर \कया

जाएगा|

vi.

िजला पVरषद 6वकास योजना हेतु िजला पVरषद क; ?थायी समTतय: क; अहम भूमका

होगी|

िजला पlरषद वकास योजना क रणनी%त (Approaches)

I.

िजला पVरषद का 6व?तृत पVरि?थTत 6वलेषण (situation analysis) यथा (i) ?व आय ?Zोत क;

ि?थTत (ii) भौगोलक 6वशिwटयाँ (iii) वतLमान सामािजक एवं आ3थLक ि?थTत का 6वलेषण

(iv) कृTत एवं मानव संसाधन: का आकलन (v) िजला पVरष YेZ म8 6वयमान

अधोसंरचनाFमक सु6वधाएँ और उन तक नागVरक: क; पहुँच क; ि?थTत (vi) सरकारE सेवाएँ

और सरकारE सेवा दाताओं क; ि?थTत आsद का ाथमक एवं 6वतीयक आंकड़: व गुणाFमक

पY: तथा सूचनाओं का 6वलेषण कर Fयेक पंचायत समTत/ िजला पVरष के 6वकास क;

ि?थTत का Tतवेदन तैयार करना I

II.

िजला पVरषद के 6वकास क; ि?थTत (Development Status) के Tतवेदन के आधार पर 6वभMन

YेZ: के लए 6वकासाFमक मुŒ: हेतु योजना तैयार करना और योजना को अंTतम Cप देना I

III.

6व3ध वारा TनधाLVरत \iया के अनुCप िजला पVरष क; बैठक म8 िजला पVरष 6वकास

योजना का अनुमोदन एवं बंधनI

IV.

6वकास योजना के संचालन के लए वृहद Cप से चार सार करना I

V.

6वकास योजना के सुलभ संचालन और िजला पVरष ?तर पर एक सश>त एवं नैस3गLक नेतृFव

6वकसत करने के लए िजला पVरष सद?य:/ िजला ?तर के कमLय: के लए YमतावgLन

कायLiम आयोिजत करना I

VI.

िजला पVरषद के उपलkध संसाधन:, यथा ाकृTतक, आ3थLक, मानव आsद का मान3चZण करना I

VII.

6वकास योजना अंतगLत नीTतय:, सं?थाओं, 6वFतीय एवं YेZीय सsहत हर ?तर पर अभसरण

का यथासंभव यास करना |

VIII.

योजनाओं के कायाLMवयन के पूवL, दौरान और उपरांत योजना बंधन हेतु समु3चत jयव?था

सुTनिचत करना I

8

झारखड गजट(असाधारण) मंगलवार, 29 सत.बर, 2020

िजला पlरषद वकास योजना के %नeपण क <DEया/चरण:

I.

िजला पVरषद 6वकास योजना के TनमाLण हेतु िजला पVरष क; बैठक आहूत क; जायेगी िजसमे

िजला पVरष अŠयY, उपाŠयY, िजला पVरष के सद?य: के साथ साथ िजला पVरष YेZ म8

अवि?थत पंचायत समTतय: के मुख भाग ल8गे. इनके अTतVर>त बैठक म8 उप 6वकास

आयु>त सह मु$य कायLपालक पदा3धकारE, िजला पVरष के साथ साथ सभी 6वभाग: के िजला

?तरEय पदा3धकारE भी उपि?थत रह8गे. बैठक म8 िजले के स.माTनत समाज से6वय:/ तकTनक;

6वशेषŽ: को भी आमंnZत \कया जा सकता है.

II.

इस बैठक म8 15व8 6वFत आयोग समेत अMय उपलkध Tन3धय: क; उपलkधता का आकलन

\कया जाएगा | साथ हE पVरष के ?व आय ?Zोत: के संबंध म8 भी 6व?तृत चचाL क; जायेगी.

III.

पVरि?थTत 6वलेषण Tतवेदन के आधार पर 6वभMन YेZ: के मुŒ: क; पहचान करना I

IV.

िजला पVरषद क; 6वभMन ?थायी समTतय: वारा संबं3धत YेZ म8 6वकास के मुŒ: से जुड़े

आकड8 (पVरि?थTत 6वलेषण ) इका करना एवं िजला पVरषद के समY रखना |

V.

पVरि?थTत 6वलेषण अनुसार योजनाओं का चयन करना एवं आवयकता अनुसार ाथमकता

TनधाLVरत करते हुए Tन3ध कणा\कत करना | िजला पVरष वारा ऐसी योजनाओं को

ाथमकता दE जायेगी िजनका कायLYेZ दो या अ3धक पंचायत समTत YेZ हो. साथ हI ऐसी

योजनाओं को <ाथ)मकता के आधार पर )लया जाय िजनसे पlरष$ के !वयं के आय !HोतJ म

वृC/ नए आय !Hोत सृिजत हJ.

VI.

पूवL क; बैठक म8 तैयार िजला पVरष 6वकास योजना के अनुमोदन हेतु पंचायती राज

अ3धTनयम 2001 वारा ?था6पत ावधान: के अनुCप िजला पVरष क; बैठक आहूत क;

जायेगी | बैठक म8 6वकास योजना को पुनः ?तुत करते हुए ाOत सुझाव: (यsद कोई हो) पर

6वचार करते हुए 6वकास योजना पर अनुमोदन ाOत \कया जाएगा.

VII.

तीन: ?तर क; वा6षLक 6वकास योजना (GPDP, PSDP एवं ZPDP) को िजला योजना समTत

(DPC) को भेजी जाएगी.

(नोट: पंचायत स)म%त क वकास योजना पर चचा& एवं वमश& ाम पंचायत वार Dकया जाएगा

एवं िजला पlरषद क वकास योजना पर पंचायत स)म%त वार चचा& एवं वमश& Dकया जाएगा | )

6. GH-!तरIय वकास योजना का िजला वकास योजना म एककरण (integration):-

सं6वधान के 74 व8 संशोधन के अनुसार तीन: ?तर: क; 6वकास योजना का िजला

6वकास योजना म8 समेकन क; पूणL िज.मेवारE िजला योजना समTत क; है | िजला योजना समTत

Uामीण एवं शहरE Tनकाय: क; 6वकास योजना का समेकन कर एक समU िजला 6वकास योजना

?तुत करेगी |

7.

15व8 6वFत आयोग वारा अनुशंसत अनुदान मद अंतगLत 50% राशी अनाबg अनुदान के

Cप म8 6वमु>त क; जायेगी. इस मद क; राशी से पंचायत8 अपने कायL YेZ म8 ?थानीय आवयकता के

अनुCप योजनाओं का चयन एवं \iयाMवयन कर सकेगीं | अनाबg अनुदान मद से पंचायत: वारा

Tन.न कार क; योजनाय8 चयTनत एवं \iयािMवत कर सकती हN (ाथमकता सू3च, 6व?तृत 6ववरण

अनुसूची 1):

झारखड गजट(असाधारण) मंगलवार, 29 सत.बर, 2020

9

i.

ऐसे सामुदाTयक संसाधन: यथा तालाब, हाट-बाजार, सावLजTनक भवन आsद का

TनमाLण, सु”ढ़Eकरण एवं उMनयन जो OSR सृजन म8 उपयोगी ह:.

ii.

वषाL जल संरYण एवं पुनचLiण

iii.

ठोस एवं तरल अपशwट बंधन

iv.

जलापूTतL एवं ?वlछता

v.

मsहला एवं बाल 6वकास से जुडी योजनाएँ यथा आंगनवाड़ी क8 R का सु”ढ़Eकरण

एवं उMनयन, क8 R म8 हNडवाश यूTनट का TनमाLण आsद

vi.

शYा से जुडी योजनाएँ यथा सरकारE 6वयालय: म8 वषाL जल संरYण, sockpit,

हNडवाश यूTनट आsद

vii.

आजी6वका से जुडी योजनाएँ

viii.

नालE TनमाLण

ix.

सड़क/फुटपाथ का सु”ढ़Eकरण एवं उMनयन

x.

कœगाह, मशान एवं मसना ?थल का सु”ढ़Eकरण एवं उMनयन

xi.

समय-समय म8 सरकार वारा TनगLत अनुमाMय jयय शीषL/मद

xii.

?थानीय आवयकता के अनुCप ऐसी योजना िजसका \iयाMवयन संबिMधत

पंचायत आवयक समझे |

नोट:- उपयु&Nत से संबंUधत योजनाओं क व!तृत ववरणी अनुसूची-1 के eप म संलqन है.

10

झारखड गजट(असाधारण) मंगलवार, 29 सत.बर, 2020

अनुसूची :1

15व िव आयोग अंतगत िविभन े म िलए जाने वाले काय क िववरणी

15व िव आयोग के उपरो% अनाब' रािश के )यय हेतु अनुशंसा एवं झारखंड पंचायत राज अिधिनयम, 2001

म िनिहत ावधान के आलोक म पंचायत 5ारा िलए जाने वाली संभािवत गितिविधय/योजनाओं क िववरणी िन8न कार

है :-

<0

15 व िव आयोग अंतगत ली जा

सकने वाली मूलभूत सुिवधाएं

झारखंड पंचायत राज अिधिनयम, 2001

क धारा 75/76/77 के तहत िजला

प>रषद/पंचायत सिमित एवं Aाम पंचायत

को द शि%याँ

पंचायत 5ारा ली जाने वाली संभािवत काय

क सूची

1

सामुदाियक प>रसंपि का अनुरण

एवं रख रखाव

1 सरकार Cथानीय ािधकार एवं एजिसय

5ारा िनिमत सामुदाियक प>रसंपितय के

िलए िवशेष )यवCथा एवं उसके समुिचत

उपयोग क )यवCथा

2 जन भागीदारी को ोEसािहत करना

1 सामुदाियक प>रसंपितय के िलए िवशेष

)यवCथा एवं उसके समुिचत उपयोग क

)यवCथा

2 िवFालय का सुGढ़ीकरण एवं उनयन

3 सामुदाियक भवन का सुGढ़ीकरण एवं

उनयन

2

CवJछता (ठोस एवं तरल कचरा

बंधन,

सोखता

बंधन,

सावजिनक शौचालय का िनमाण

एवं अनुरण, Cनान एवं धुलाई घाट

का बंधन एवं िनयंण

1 Aामीण CवJछता को बढ़ावा देना

2 सावजिनक सड़क, तालाबो, कुओं एवं

सड़क क सफाई

3 सावजिनक शौचालय का िनमाण एवं

अनुरण

4 Cनान एवं धुलाई घाट का बंधन एवं

िनयंण

1: सोUता गड्ढा का िनमाण />रचाज िपट

िनमाण ( पुराने चापाकल /सूखे चापाकल के

पास )

2: सावजिनक शौचालय का िनमाण एवं

अनुरण (सामुदाियक प>रसर म/ बस अड्डा

प>रसर/ पयटन े म)

3: Eयेक आवासीय / गैर आवासीय

िवFालय म माहवारी बंधन /medical

waste बंधन क )यवCथा

4. Cनान एवं धुलाई घाट का बंधन एवं

िनयंण

3

जलापूित एवं जल जीवन िमशन

अंतगत (नल कनेdसन, मर8मती

एवं रख रखाव)

1 पेयजल, कपड़ा धोने, Cनान करने के

िलए सावजिनक कुओं, जलाशय और

चापाकाल का िनमाण, मर8मत और

अनुरण

2 जल दूषण पर िनयंण और िनवारण

के उपाय करना

3 Aामीण जलापूित योजना का संचालन

एवं अनुरण

4 पेयजल fोत का बंधन

1 Eयेक घर म नल 5ारा जलापूित एवं पेय

जल क )यवCथा, कपड़ा धोने, Cनान करने

के िलए सावजिनक कुओं, जलाशय आिद का

िनमाण, सुGढ़ीकरण एवं उनयन

2 जल दूषण पर िनयंण और िनवारण के

उपाय करना

3 पेयजल fोत का बंधन

4 सावजिनक सड़क, तालाब, कुओं का

सुGढ़ीकरण एवं उनयन

5: वषा जल संरण (सरकारी आधारभूत

संCथाओं म जैसे :आंगनबाड़ी, िवFालय ,

सामुदाियक CवाCथ क g, पंचायत भवन,

खंड कायालय आिद )

6 Cनान एवं धुलाई घाट का बंधन एवं

िनयंण

7 नदी या तालाबो म पdके घाट का िनमाण

8 ठोस एवं तरल कचरा बंधन के िलए

उपाय: बमk खाद क8पोिCटग घरेलू कचरे से

खाद िनमाण

9: सरकारी िवFालय, आंगनबाड़ी, CवाCथ

क g, पंचायत भवन, अय सरकारी भवन

झारखड गजट(असाधारण) मंगलवार, 29 सत.बर, 2020

11

आिद म सोUता गड्ढा एवं हैmड वािशंग यूिनट

का िनमाण

4

मिहला एवं बाल िवकास

आँगनवाड़ी केg का सुGढ़ीकरण एवं

उनयन, क g म पेयजल, हnडवाश यूिनट,

शौचालय का सुGढ़ीकरण एवं उनयन आिद

5

िशा से जुडी योजनाएँ

सरकारी िवFालय म पेयजल, वषा जल

संरण, soakpit, हnडवाश यूिनट, मrयाहन

भोजन के िलए मोडुलर िकचेन सरकारी

िवFालय का सुGढ़ीकरण एवं उनयन,

सरकारी िवFालय म शौचालय, खेल के

मैदान का सुGढ़ीकरण एवं उनयन

6

पथ एवं फुटपाथ का रख रखाव

1 Aामीण सड़क, नाली और पुल पुिलया

का िनमाण और अनुरण

2 अपने िनयंणाधीन या सरकार या िकसी

लोक ािधकार 5ारा अंत>रत भवन का

अनुरण

3 नौका, फेरी और जल माग का अनुरण

Aामीण सड़क, नाली और पुल पुिलया का

िनमाण, सुGढ़ीकरण एवं उनयन

7

sमशान एवं कtगाह का अनुरण,

संचालन एवं रख रखाव

1 sमशान एवं कtगाह का अनुरण एवं

संचालन

2 लावा>रस शव का िनपटान

sमशान कtगाह एवं मसना Cथल का

सुGढ़ीकरण एवं उनयन

6

गैर पर8परागत ऊजा fोत

1 गैर पर8परागत ऊजा fोतो का उनयन

एवं िवकास

2 बायोगैस संयं सिहत सामुदाियक गैर

पर8परागत ऊजा साधन का अनुरण

3 उनत चूvहे तथा अय ऊजा साधन

का चार-सार

1 गैर पर8परागत ऊजा fोतो का उनयन एवं

िवकास

2 बायोगैस संयं सिहत सामुदाियक गैर

पर8परागत ऊजा साधन का सुGढ़ीकरण एवं

उनयन

7

Aामीण िवFुतीकरण (Cwीट लाइट

का रख रखाव

1 सावजिनक माग तथा अय Cथान म

काश उपलyध कराने और उसका

अनुरण 2 Aामीण िवFुतीकरण म

सहायता

सावजिनक माग तथा अय Cथान म काश

उपलyध कराना, सुGढ़ीकरण एवं उनयन

• योजनाओं से स8बंिधत सूिच मा परामश Cवzप हn. पंचायत Cथानीय आवsकतानुसार उ% या अय िकसी

कार क योजना िनधा>रत ि<या का पालन करते ह{ए चयन एवं ि<यािवत करा सकती है.

अनुसूची – 2

15व िव आयोग मद अंतगत आब' अनुदान मद क रािश से िविभन े म िलए जाने वाले काय क िववरणी

आयोग 5ारा अनुशंिसत अनुदान मद का 50% आब' अनुदान (Tied Grant) के }प म िवमु% क जाएगी। इस मद क

रािश का उपयोग संबंिधत िनकाय 5ारा िन8निलिखत दो आधारभूत सुिवधाओं को उपलyध कराने हेतु िकया जा सकेगा :

• CवJछता एवं ODF status को बनाये रखने से स8बंिधत काय |

• पेयजल )यवCथा, वषा जल संरण एवं जल के पुनच<ण से स8बंिधत काय |

आब' अनुदान मद क रािश से योजनाओं के ि<यावयन के <म म िCतरीय पंचायत 5ारा सुिनि€त िकया

जाएगा िक उपयु% दोन कार के काय म आब' अनुदान मद क आधी-आधी रािश (50:50) का उपयोग सुिनि€त हो ।

12

झारखड गजट(असाधारण) मंगलवार, 29 सत.बर, 2020

अथात इस मद म िवमु% रािश का 50 ितशत रािश CवJछता एवं ODF status को बनाये रखने से स8बंिधत काय म एवं

50 ितशत रािश पेयजल )यवCथा, वषा जल संरण एवं जल के पुनच<ण से स8बंिधत काय म उपयोग िकया जाना

सुिनि€त िकया जाएगा. िकतु यिद िकसी पंचायत े म उपयु% म से िकसी एक कार के काय पूरी तरह saturated हो

गये ह तो दूसरे कार के काय से संबंिधत योजनाएँ शेष रािश से ली जा सकती हn ।

संभािवत योजनाएँ :

i. जलापूित एवं CवJछता यथा सरकारी िवFालय/ छाावास, आंगनबाड़ी क g, CवाCथ क g, पंचायत भवन,

सामुदाियक भवन म जल क )यवCथा, सोUता गड्ढा एवं हैmड वािशंग यूिनट

ii. नाली िनमाण

iii. ठोस एवं तरल अपिशƒ बंधन यथा सोUता गड्ढा, नाडेप एवं िवFालय म incinerators

iv. वषा जल संरण एवं पुनच<ण यथा पूव से िनिमतआधारभूत संरचनाओं

म वषा जल संरण एवं पुनच<ण हेतु

योजना />रचाज िपट/चेक डैम आिद

v. सामुदाियक Cथान पर सावजिनक शौचालय यथा बस अड्डा /पयटन क g/ हाट बाजार इEयािद

vi. टोल म सोUता गड्ढा यथा पुराने चापाकल के पास />रचाज िपट

vii. सरकारी संCथागत ढाच म वषा जल संरण का बंध यथा CवाC„य क g, ाथिमक/मrय/उJच िवधालय,

पंचायत भवन आिद म

viii. ODF Aाम पंचायत क वतमान िCथित को बनाये रखने से स8बंिधत योजनाएं

• योजनाओं

से स8बंिधत सूिच मा परामश Cवzप हn. पंचायत अिनवाय गितिविधय से संबंिधत Cथानीय

आवsकतानुसार उ% या अय िकसी कार क योजना ले सकती है.

झारखड गजट(असाधारण) मंगलवार, 29 सत.बर, 2020

13

15 व िव आयोग अंतगत आब' अनुदान (Tied Grant) रािश अंतगत भारत सरकार से ाˆ Advisory (पंचायत राज

मंालय एवं जल शि% मंालय, भारत सरकार का पांक S-11011/1/2020-SBM-DDWS िदनांक 17.03.2020) के

आलोक म िCतरीय पंचायत 5ारा ली जाने वाली संभािवत गितिविधय (योजनाओं

) क उदाहरणदशक (Illustrative)

सूची:-

<0

15 व िव आयोग अंतगत

आब' अनुदान (Tied) अंतगत

अनुमाय गितिविध

भारत सरकार 5ारा उपलyध कराई गई Advisory के आलोक म संभािवत काय क सूची

1

2

4

1

पेयजल .यव/था, वषा2 जल

संर4ण

एवं

जल

के

पुनच27न से संबंिधत काय2

1. पीने के पानी के मौजूदा जल fोत क वृि' यथा- बोरवेल >रचाज, वषा जल संचयन

इEयािद से संबंिधत काय ;

2. पंचायत अंतगत िवFालय, आंगनबाड़ी क g, CवाCथ केg म पेयजल क सुिवधा उपलyध

कराना ;

3. संपूण िडजाइन अविध के िलए सेवा िवतरण म सुधार के िलए मौजूदा जल आपूित

योजनाओं

/ णाली क Retrofitting ;

4. पास के सतह fोत से पानी लाना, बोरवेल, इन-िवलेज िडCwीyयूशन नेटवक , ओवरहेड

टnक (ESR), Cनान एवं धुलाई घाट का बंधन एवं िनयंण ;

5. Aे जल उपचार और इसका पुन: उपयोग यथा- िCथरीकरण तालाब और संबंिधत बुिनयादी

ढाँचा ;

6. पेयजल आपूित और Aे वाटर मैनेजमट िसCटम का संचालन और रखरखाव ;

2

/व:छता एवं ODF Status

को बनाए रखने से संबंिधत

काय2

1. सभी सामुदाियक संपिय िजनका उपयोग CवJछता और ठोस और तरल अपिशƒ

बंधन के उ‹ेsय से िकया जाता है यथा समुदाय CवJछता प>रसर, Aे जल बंधन णाली,

गोबरधन प>रयोजनाएं

, मल कचड़ बंधन प>रयोजना, soak pits, compost pit आिद

का संचालन और रखरखाव ;

2. घर से अपिशƒ का संAहण एवं इनका Aामीण Cतर के उपचार Cथल और compost pit

बंधन तक पह{ंचाने क )यवCथा ;

3. एसबीएम (जी) चरण- II िदशा-िनदश के िवपोषण मानदंड के अनुसार समुदाय 5ारा

बंिधत CवJछता प>रसर का िनमाण ;

4. एसबीएम (जी) चरण- II िदशािनदश के िवपोषण मानदंड के अनुसार सामुदाियक खाद

गड्ढ का िनमाण, सामुदाियक soak pits/ Aे जल बंधन णाली का िनमाण ;

5. Aाम भंडारण से yलॉक Cतर पर लािCटक अपिशƒ बंधन इकाई तक लािCटक कचरे

का प>रवहन (एसबीएम (जी) चरण- II िदशािनदश का संदभ ल) ;

6. समूह शौचालय के िलए सामुदाियक Cतर पर शौचालय क रेwोिफिटंग ;

7. िनेज चैनल का िनमाण ;

8. अपिशƒ बंधन प>रसर क सफाई के िलए उपकरण और ‘िमक के िलए सुरा िगयर

िजसम माCक / गमबूट आिद शािमल हो सकते हn ;

9. सावजिनक Cथान पर सामुदाियक Cतर के Segregation bins (दो िडyबे णाली) का

ावधान ;

10. उिचत जगह पर मािसक धम अपिशƒ बंधन क )यवCथा, िजसम CPCB/SPCB

5ारा अनुमोिदत Incinerator Models शािमल हो सकते हn ;

11. New national biogas and organic manure programme of ministry

of new and renewable energy के तहत िनधा>रत मानदंड के अनुसार गोबरधन

प>रयोजनाएँ (10 ित yलॉक) ;

भाग :2

योजना चयन >ि7या एवं योजना का >ाथिमक@करण

14

झारखड गजट(असाधारण) मंगलवार, 29 सत.बर, 2020

1.

योजना के चयन के पूव क जाने वाली गितिविधयाँ - योजना चयन करने के पूव पंचायत अपने िवीय,

मानवीय, ाकृितक एवं अय संसाधन का िवCतृत िव’ेषण करगी I Aाम पंचायत के िवीय संसाधन के आकलन म

िन8निलिखत fोत से ाˆ होने वाली िनिधय को अनुसूची– 3 के आधार पर संकिलत करते ह{ये पंचायत हेतु >रसोस

एनवलप (संसाधन उपलyधता) तैयार करगे I

•

केgीय िव आयोग से ाˆ अनुदान

•

क g संपोिषत िवकास काय<म के कायावयन के िलए िमलने वाली रािश/िनिध

•

रा“य संपोिषत िवकास काय<म के कायावयन के िलए िमलने वाली रािश/िनिध

•

पंचायत को कर, शुvक, सैरात क बंदोबCती, लघु खिनज से ाˆ होने वाली रािश

•

दान/ोEसाहन अनुदान इEयािद से ाˆ रािश (‘म दान, अन दान, वCतु दान एवं िवीय दान सिहत)

•

अय fोत से ाˆ रािश यथा औFोिगक ित”ान से ाˆ रािश

2.

वातावरण िनमा2ण : योजना िनमाण हेतु वातावरण बनाने के िलए िन8निलिखत गितिविधय का स8पादन िकया

जा सकता है -

•

िवकास योजना पर जाग}कता पखवाड़ा का आयोजन िकया जाना I

•

पंचायत Cतर म िवकास योजना के बारे म सभी िहतधारक यथा िनवािचत ितिनिधय, सामुदाियक

संगठन, Cवयं सहायता समूह आिद को कायावयन म उनक भूिमका के बारे म Cथानीय भाषा म

जानकारी दान करना I

•

हर Cतर पर Cथानीय भाषा म दीवार लेखन, िफvम, वृतिच तथा अय मvटीमीिडया के माrयम से

सूचनाओं

का चार-सार िकया जाना I

•

मिहलाओं

, आिदम जनजाितय एवं अय अिभवंिचत वग क आवsयकताओं

को rयान म रखते ह{ये

उनक भागीदारी सुिनि€त करने हेतु िवशेष सभा का आयोजन िकया जाना एवं पा>रवा>रक/)यि%गत

Cतर पर संपक करना SECC के मापदंडो से Cवत: िन˜कािसत प>रवार क आवsयकताओं

पर िवचार

िकया जाना I

•

हर पंचायत म अपने Cतर पर जाग}कता हेतु Cथानीय भाषा म नुdकड़ नाटक, कला जEथा, रैली, गीत

संगीत का काय<म आयोिजत िकया जाना I

•

िवकास योजना के चार-सार हेतु होिड™स/पोCटर/बैनर/दीवाल लेखन आिद िकया जाना I

3.

ि/थित आकलन/ िवCेषण क@ >ि7या – िजला प>रषद एवं पंचायत सिमित े अंतगत प>रिCथित िव’ेषण म

िन8निलिखत िबदुओं

को समािहत िकया जा सकता है :-

 े म सामािजक संCथाएँ (Institutions), अथ)यवCथा, जनसांिUयक और ाकृितक संसाधन का

िववरण एवं िव’ेषण ;

 े म जनता के िलए उपलyध बुिनयादी ढांचा/सुिवधा और सेवाओं

का yयौरा के साथ ही पंचायत Cतर पर

कायरत सरकारी/सामुदाियक/पंचायत सेवक का yयौरा ;

 ेवार वतमान िCथित का िव’ेषण तथा इससे संबंिधत आवsयकताओं

क पहचान ;

 सामािजक े क ऐसी योजनाओं

िजनक कायावयन अविध यथासंभव कम हो एवं लाभुक अिधक हो

और उन पर Eव>रत कारवाई क जा सके, क पहचान ;

 िपछली योजनाओं

के कायावयन क िCथित, उनके प>रणाम और उपलिyधय का जायजा और

आवsयकतानुसार उपयोगी अधूरे काय का िव’ेषण और उनके पूण करने म लगने वाली िनिध का

आकलन I

झारखड गजट(असाधारण) मंगलवार, 29 सत.बर, 2020

15

3(क)

बेसलाइन सवG - बेसलाइन सव अंतगत पंचायत े के संबंध म, बुिनयादी एवं योजना क Gिƒ से महEवपूण

जानकारी, िविहत ा}प म एकित िकया जाएगा I बेसलाइन सव का काम िजला पंचायत राज पदािधकारी एवं खंड

पंचायत राज पदािधकारी क देख रेख म िकया जा सकता है | यह सव का काम िजला एवं खंड Cतर पर सूचीब'

संCथाओं के सहयोग से कराया जा सकता है या पंचायत सिमित /िजला प>रषद क ेवार Cथायी सिमितय को भी

दाियEव िदया जा सकता है | इस िनिम Aाम पंचायत Cतर पर संपन बेसलाइन सव एवं अय िवभाग 5ारा िकये गये सव

से ाˆ आकड़ का भी उपयोग िकया जा सकता है.

3(ख)

िवकास योजना का मूल उ‹ेsय पंचायत म बुिनयादी एवं आधारभूत सुिवधाएँ उपलyध कराया जाना है, इस हेतु

जनसंUया, कृिष भूिम, िसंिचत/अिसंिचत े, पेयजल सुिवधा, शौचालय क िCथित, CवाC„य एवं टीका करण संबंधी

इEयािद के आंकड़े ाˆ होने पर िवकास योजना क }परेखा अJछे ढंग से तैयार क जा सकती है I इस हेतु अनुसूची–4

का योग िकया जा सकता है I

3(ग)

िजला एवं खmड Cतरीय सरकारी पदािधकारी/ कमk जैसे सांिUयक पयवेक/ सांिUयक सहायक, कृिष

पदािधकारी, िशा सार पदािधकारी, पंचायत राज पदािधकारी, CवाC„य िवभाग के पदािधकारी तथा अय संबंिधत

िवभाग के पदािधकारी, संबंिधत े के आंकड़े, िटपणी एवं सुझाव पंचायत को उपलyध कराएँगे तािक उपलyध

आंकड़ और सूचनाओं के आधार पर तक संगत िव’ेषणपरांत पंचायत क िवकास योजना बनाई जा सके I

4. मुIय काय2पालक पदािधकारी, िजला पKरषद/ >0िव0पदा0 –सह- सिचव, पंचायत सिमित उपलyध िवीय

संसाधन क जानकारी सभी सदCय को दगे, तािक उसके अनु}प योजनाओं का चयन एवं ाथिमककरण िकया जा सके

I

5.

योजनाओं के चयन हेतु िजला पKरषद एवं पंचायत सिमित काय2काKरणी क@ बैठक :

• बैठक क ितिथ, समय तथा Cथान संबंिधत िजला प>रषद अrय/पंचायत सिमित मुख 5ारा तय िकया जाएगा I

अrय/मुख क अनुपिCथित म उपाrय/उप-मुख 5ारा तथा दोन क अनुपिCथित म मुUय कायपालक

पदािधकारी, िजला प>रषद्/ सिचव, पंचायत सिमित 5ारा बैठक हेतु ितिथ, समय तथा Cथान िनधा>रत िकया जा

सकेगा I

• मुUय कायपालक पदािधकारी, िजला प>रषद/0िव0पदा0 –सह- सिचव, पंचायत सिमित 5ारा िनगत पंजी म ही

बैठक क कायवाही अंिकत क जाएगी I मुUय कायपालक पदािधकारी, िजला प>रषद क अनुपिCथित म

कायपालक पदािधकारी, िजला प>रषद् 5ारा कायवाही अंिकत क जायेगी. इसी कार सिचव, पंचायत सिमित क

अनुपिCथित म पंचायत सिमित क बैठक क कायवाही सहायक सिचव, पंचायत सिमित 5ारा कायवाही अंिकत

िकया जाएगा.

• सभी िवभाग, िजनके 5ारा पंचायत को शि% Eयायोिजत क गई हn, के संबंिधत ेीय कमk को अrय / मुख

5ारा िनि€त }प से बैठक क सूचना देते ह{ये बैठक म भाग लेने का अनुरोध िकया जाएगा I

• बैठक के िलए सदCय क वैध संUया के 1/3 (एक ितहाई) सदCय क बैठक म उपिCथती से कोरम पूण ह{आ मान

िलया जाएगा I

• यिद बैठक हेतु िनधा>रत िकए गए समय पर कोरम के िलए आवsयक संUया म सदCय उपिCथत नहœ होते हn, तो

बैठक क अrयता करने वाला )यि% बैठक को ऐसी आगामी ितिथ एवं समय के िलए Cथिगत कर देगा, जैसा िक

वह िनि€त करे तथा Cथिगत बैठक क एक नई सूचना भी देगा I ऐसे Cथिगत बैठक के िलए कोरम आवsयक नहœ

होगी, परंतु ऐसी बैठक म िकसी नए िवषय पर िवचार नहœ िकया जाएगा I

5.1: योजनाओं का अनुमोदन:-

1. ाˆ योजनाओं को िजला प>रषद/ पंचायत सिमित क बैठक म अनुमोिदत िकया जाना आवsयक होगाI

2. बैठक म िवचार िवमश कर योजनाओं क ाथिमकता सूची तय क जाएगी I

3. वािषक काय योजना के अनुमोदन के प€ात िवशेष प>रिCथित को छोडकर चयिनत योजनाओं म बदलाव नहœ

िकया जाएगा I

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झारखड गजट(असाधारण) मंगलवार, 29 सत.बर, 2020

4. यिद यह ात होता है वािषक काय येाजना म से चयिनत योजना का कायावयन िकसी अय योजना मद से

िकया जा रहा है तो उसके Cथान पर ाˆ योजनाओं

क सूची म से ही िकसी योजना को कायका>रणी क बैठक

बुलाकर अनुमोिदत कराया जा सकेगा ।

5.2:

अनाबO अनुदान मद क@ रािश से िकसी एक >4ेQ/सेRटर क@ योजनाओं मT अिधकतम 30 >ितशत क@

रािश ही .यय क@ जा सकती है. यिद िकसी एक >4ेQ (सेRटर) क@ योजनाओं मT इस सीमा से अिधक क@ रािश

कनाUिकत क@ जाती है तो िवभाग से िवशेष आदेश >ाV कर ही योजनाओं का ि7याWवयन िकया जा सकता है. >4ेQ

क@ िववरणी संलXन अनुसूची मT देखा जा सकता है.

यह अिधसीमा तीनY /तर के पंचायती राज सं/थाओं (Zाम पंचायत, पंचायत सिमित एवं िजला पKरषद्) के

लागु होगी.

6 . योजनाओं का ि7याWवयन : तकिनक@ एवं >शासिनक /वीकृित

िजला प>रषद/पंचायत सिमित /सम ािधकार शासिनक Cवीकृित दान करने से पूव यह सुिनि€त करगे िक

बजट के अनु}प उ% योजना को पूण करने हेतु पयाˆ रािश उपलyध है I

7.

15व िव आयोग अनुदान मद से ली गयी योजनाओं

क शासिनक एवं तकनीक Cवीकृित का अिधकार

िन8नवत दान िकया जाता है:-

>शासिनक /वीकृित:

<मांक

शासिनक Cवीकृित देने वाले ािधकार

रािश क अिधसीमा

1

Aाम पंचायत क कायका>रणी सिमित 5ारा सामूिहक }प

से िनणय 5ारा

05.00 लाख zपये तक क लागत वाली पंचायती राज

संCथाओं

क योजनाओं

के िलए

2

कायपालक पदािधकारी-सह-सिचव, पंचायत सिमित

10.00 लाख zपये तक क लागत वाली पंचायती राज

संCथाओं

क योजनाओं

के िलए

3

मुUय कायपालक पदािधकारी, िजला प>रषद

01.00 करोड़ }पये तक क लागत वाली पंचायती राज

संCथाओं

क योजनाओं

के िलए

4

उपायु%

01.00 करोड़ }पये से ऊपर क लागत वाली पंचायती

राज संCथाओं

क योजनाओं

के िलए

तकनीक@ /वीकृित:

7मांक

तकनीक@ /वीकृित देने वाले स4म

पदािधकारी

रािश क@ अिधसीमा

1

सहायक अिभयंता

05.00 लाख }पये तक क लागत वाली पंचायती राज संCथाओं

क

योजनाओं

के िलए

1

िजला अिभयंता/ कायपालक अिभयंता

25.00 लाख }पये तक क लागत वाली पंचायती राज संCथाओं

क

योजनाओं

के िलए

2

अधीण अिभयंता

01.00 करोड़ zपये तक क लागत वाली पंचायती राज संCथाओं

क

योजनाओं

के िलए

3

मुUय अिभयंता

05.00 करोड़ }पये तक क लागत वाली पंचायती राज संCथाओं

क

झारखड गजट(असाधारण) मंगलवार, 29 सत.बर, 2020

17

योजनाओं के िलए

4

अिभयंता मुख

05.00 करोड़ }पये से ऊपर क लागत वाली पंचायती राज संCथाओं क

योजनाओं के िलए

8. योजनाओं का >ाRकलन, तकनीक@ एवं >शासिनक /वीकृित – पंचायत सिमित

वािषक बजट, अनुमोिदत काय योजना एवं उपलyध संसाधन के अंतगत िकसी योजना के कायावयन हेतु

अिभलेख खोला जाएगा I अिभलेख खोले जाने के प€ात ाdकलन तैयार करने संबंधी कारवाई क जाएगीI अिभलेख

िन8न कार से खोला जा सकेगा –

पंचायत सिमित काया2लय का नाम .................................. िजला ............................

योजना संUया एवं वष ............................................................................................................

योजना का नाम ....................................................................................................................

वािषक काय योजना का <मांक/ वष ..........................................................................................

पंचायत सिमित से अनुमोिदत िकए जाने क ितिथ ................................................................................

ाdकिलत रािश ...................................................................................................................

अिभका / संवेदक का नाम .................................................................................

ितिथ एवं वष

पदािधकारी 5ारा िदया गया आदेश

आदेश पर क गई कारवाई

i.

0िव0पदा0 –सह- सिचव, पंचायत सिमित एवं मुख, पंचायत सिमित के हCतार से कनीय अिभयंता को

अिभलेख, ाdकलन तैयार करने हेतु आदेश िदया जाएगा I कनीय अिभयंता काय आरंभ िकए जाने से पूव

तकनीक संभ)यता (Technical Feasibility) अवsय देख लगे I

ii.

Eयेक पंचायत सिमित म एक रिजCटर संधा>रत िकया जाएगा िक िकस ितिथ को कनीय अिभयंता के पास

अिभलेख ाdकलन तैयार करने हेतु भेजा गया I कनीय अिभयंता के 5ारा ाdकलन तैयार करने के प€ात सम

पदािधकारी से तकनीक Cवीकृित ाˆ करने के प€ात अिभलेख को वापस पंचायत सिमित को उपलyध कराएंगे

I

iii.

शासिनक Cवीकृित के िलए ाˆ अिभलेख पर ािˆ के सात िदन के अंदर िनणय िलया जाना अिनवाय होगा I

iv.

योजना पंजी – शासिनक Cवीकृित ाˆ योजना अिभलेख पर काय आरंभ करने से पूव इसे योजना पंजी म दज

करना अिनवाय होगा I योजना पंजी िवीय वषवार संधा>रत क जाएगी I इस पंजी म योजना का नाम,

ाdकिलत रािश, शासिनक Cवीकृित ािˆ क ितिथ, कायादेश िनगत करने क ितिथ, काय पूण करने क

ितिथ, मापी क ितिथ, मूvयांिकत रािश, भुगतान ितिथ के साथ-साथ Eयेक भुगतान को भी अिभिलिखत िकया

जाना अिनवाय होगा I

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झारखड गजट(असाधारण) मंगलवार, 29 सत.बर, 2020

v.

योजनाओं के एजसी/अिभका - योजनाओं से संबंिधत पंचायत सिमित मुख , उप मुख एवं पंचायत सिमित

सदCय , स8बंिधत खंड िवकास पदािधकारी एवं खmड Cतरीय कोई भी सरकारी कमk, पदािधकारी या

उJचतर संCथा के जनितिनिध के िनजी >रsतेदार (yलड >रलेशन) योजनाओं के अिभका नहœ बनाए जा सक गे

I

vi.

पंचायत सिमित 5ारा छोटी-छोटी योजनाएँ िजनक ाdकिलत रािश 2.5 लाख zपये तक हो, का कायावयन

लाभुक सिमित के माrयम से िकया जा सकेगा. िकतु पंचायत सिमित के Cतर पर यथासंभव छोटी-छोटी

योजनाओं का ि<यावयन नहœ िकया जाना अपेित होगा. छोटी छोटी योजनाओं का ि<यावयन Aाम पंचायत

के Cतर पर िकया जाय.

vii.

लाभुक सिमित: लाभुक सिमित का चयन पंचायत सिमित क बैठक म िकया जाएगा. लाभुक सिमित म अrय

एवं सिचव के अित>र% तीन और सदCय भी उ% बैठक म नािमत िकया जाएगा. योजनाओं म काय कराने हेतु

एकरारनामा लाभुक सिमित के अrय के साथ िकया जाएगा. लाभुक सिमित के अrय काय क गुणवा एवं

समय से काय पूण करने हेतु िज8मेवार माने जायग.

viii.

लाभुक सिमित का अrय स8बंिधत Cताव पंचायत सिमित के सम ही लाया जा सकेगा एवं पंचायत सिमित

क बैठक म इस पर िनणय िलया जा सकेगा.

ix.

2.5 लाख zपये से अिधक क योजनाओं के िलए अिभका का चयन िनिवदा के आधार पर िकया जाएगा I

िनिवदादाता म Cथानीय लोग क सहभािगता हो, इस हेतु यह िनणय िलया गया िक िनिवदादाता का िनबंधन

िजला Cतर पर िकया जाएगा I संवेदक िजस िजला म अपना िनबंधन कराएंगे, वे उस िजला के अंतगत पड़ने वाले

खंडो के आमंित िनिवदा म भाग ले सक गे I

x.

पंचायत सिमित Cतरीय िनिवदा सिमित म िन8निलिखत सदCय हगे –

(क) पंचायत सिमित के मुख (अrय)

(ख) कायपालक पदािधकारी-सह-सिचव, पंचायत सिमित

(ग) मुUय कायपालक पदािधकारी, िजला प>रषद् 5ारा नािमत एक पदािधकारी

(घ) सहायक अिभयंता Cतर का एक तकिनक पदािधकारी

(ड़) मुख, पंचायत सिमित 5ारा नािमत पंचायत सिमित सदCय (By Rotation)

xi.

योजनाओं के काया2Wवयन के तकनीक@ सामZी यथा सोलर लाईट िस/टम आिद का 7य सरकारी

अिभकरण से ही िकया जाएगा, यथा _ेडा I यिद संबंिधत एजTसी bारा सामZी उपलdध कराने मT िलिखत

eप मT असमथ2ता .यf क@ जाती है तो इस संबंध मT िवभाग से आदेश >ाV कर ही अZेतर कार2वाई क@ जा

सकती है.

xii. िविशg >कार के तकनीक@ योजनाओं, यथा पेयजल एवं /व:छता से सhबंिधत योजनाएँ/ िसंचाई आिद से

संबंिधत योजनाएँ, का काया2Wवयन संबंिधत िवभाग के तकनीक@ परामश2 से ही ि7यािWवत कराया जा सकेगा

I योजनाओं के ि7याWवयन के 7म मT संबंिधत िवभाग के तकनीक@ पदािधकाKरयY से vetting आवkयक

होगा.

xiii. पंचायत सिमित Cतरीय योजनाओं के िलए मापी पुCत पंचायत सिमित के सिचव/सहायक सिचव के 5ारा मशीन

से <मांिकत कर िनगत क जाएगी I इस काय हेतु पंचायत सिमित Cतर पर एक मापी पुCत िनगत पंजी संधा>रत

करगे |

xiv.

उ% मापी पुCत का <मांक माCटर रोल पर भी अंिकत िकया जाएगा I

xv.

वैसी योजनाओं पर जो िनिवदा के आधार पर संवेदक को िदये जाएंगे के िलए मCटर रोल जमा िकया जाना

आवsयक नहœ होगा

xvi.

योजना के कायCथल पर योजना का बोड लगाया जाना आवsयक होगा.

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8.1 योजनाओं पर िकया जाने वाला भुगतान:

 गैर िनिवदा वाले योजनाओं म थम अिAम के }प म अिधकतम 15,000/- z0 अथवा 50% जो कम हो देय

होगा I तEप€ात आगे िकए जाने वाले Eयेक भुगतान, िकए गए काय के अनु}प जो मापी पुCत म दज हो,

िकया जाएगा I

 मापी पुCत म दज मापी के अनु}प योजना का भुगतान बैठक (कायका>रणी) म िलए गए िनणय के आलोक म

िकया जाएगा |

 थम अिAम के भुगतान के अित>र% योजनाओं म िकए जाने वाले Eयेक भुगतान पंचायत सिमित क

कायका>रणी के अनुमोदन से होगा I

 पंचायत सिमित िवप ाˆ होने के तीन िदन के अंदर माCटर रोल अिभ‘व तथा संवेदक िवप ाˆ होने के

तीन िदन के अंदर अिभ‘व अवsय जमा कर दगे I

 माCटर रोल एवं अिभ‘व क कुल रािश तथा मापी पुCत म अंिकत रािश म से जो कम हो, का भुगतान िकया

जाएगा I

 योजनाओं के मापी का सEयापन तकनीक Cवीकृित हेतु िदये गए अिधसीमा के अनु}प सम पदािधकारी के

5ारा िकया जाना अिनवाय होगा I

 एक लाख zपये से अिधक के मापी दज होने हेतु सहायक अिभयंता के 5ारा सEयापन िकया जाना अिनवाय

होगा I सEयापन के उपरांत ही भुगतान के संबंध म िनणय िलया जा सकेगा I

 इसी कार दस लाख zपये से अिधक का मापी दज होने पर इसक जांच कायपालक अिभयंता Cतर के

अिभयंता से िकया जाना आवsयक होगा I

 दज िकए गए मापी के अनु}प माCटर रोल एवं अिभ‘व समिपत िकए जाने के प€ात ही िवप के अनुzप देय

रािश का भुगतान िकया जा सकेगा I

 भुगतान हर प>रिCथित म अिभका/संवेदक के बnक खाता म PFMS के माpयम से ही िकया जाएगा I

 िनिवदा आधा>रत काय म िनिवदादाता को िकसी भी कार क अिAम रािश देय नहœ होगी I उनका भुगतान

िकए गए काय के मापी के मूvयांकन के अनु}प क जाएगी I

 योजनाओं म काय क गुणवा एवं भुगतान म िविहत ि<या का अनुपालन नहœ िकए जाने क िCथित म

संबंिधत पंचायत सिमित के मुख एवं 0िव0पदा0 –सह- सिचव, पंचायत सिमित संयु% }प से उरदायी

हगे एवं िविध स8मत कारवाई क जाएगी I

20

झारखड गजट(असाधारण) मंगलवार, 29 सत.बर, 2020

पंचायत सिमित का काया2लय ...........................>खqड ............................ िजला..................................

भुगतान आदेश

योजना का नाम :- ..................................................................................................................

योजना संUया एवं वष :- ..........................................................................................................

अिभका/संवेदक का नाम :- ....................................................................................................

मािणत िकया जाता है िक ‘ी/‘ीमित ................................................... िपता ‘ी …………….............

खmड

.....................................िजला

..........................................

के

5ारा

.................................................. योजना म कुल ............................zपये का काय िकया गया है I इनके 5ारा

िकए गए काय के िवz' .......................................... zपये का िवप कनीय अिभयंता के 5ारा दज िकया गया है I

इसक जांच सहायक/कायपालक अिभयंता के 5ारा िक गई है I उ% योजना म अिभका/संवेदक के 5ारा

............................ zपये का माCटर रोल एवं .................................. का अिभ‘व समिपत क गई है जो

अिभलेख म संल™न है I इस योजना क वतमान िCथित िनमवत है :-

(क) योजना क कुल ाdकिलत रािश .....................................................................

(ख) वतमान म िवप क कुल रािश ........................................................................

(ग) पूव म दी गई रािश .........................................................................................

(घ) भुगतेय रािश (ख-ग) ......................................................................................

(ड़) अवशेष रािश ...............................................................................................

(च) पूव म समिपत माCटर रोल क रािश ................................ वतमान म समिपत माCटर रोल क रािश

..................... तदनुसार आदेश िदया जाता है िक अिभका/संवेदक को उिचत पहचान पर कुल

......................................... का भुगतान कर I

>0िव0पदा0 –सह- सिचव, >मुख,

पंचायत सिमित

पंचायत सिमित

>ािV

मािणत िकया जाता है िक ‘ी ................................................... िपता ..........................................ने

योजना संUया............................................... अंतगत कुल मो0......................................... zपये का

भुगतान electronic transfer के 5ारा ाˆ िकया |

पहचान करने वाले का हCतार

ाˆका का हCतार

भुगतान आदेश एवं अिभकrा2/संवेदक के bारा रािश >ािV के िलए >पQ का उपयोग िकया जा सकता है –

झारखड गजट(असाधारण) मंगलवार, 29 सत.बर, 2020

21

8.2

पंचायत सिमित /तर पर योजनाओं का अनुsवण एवं िनरी4ण: योजनाओं के चयन एवं ि<यावयन म

िविहत ि<या के अनुपालन क ाथिमक िज8मेवारी पंचायत सिमित के मुख एवं खंड िवकास पदािधकारी-सह-सिचव

पंचायत सिमित क होगी. योजनाओं के ि<यावयन के सदभ म अनु‘वण एवं िन>रण क कारवाई िन8नवत क

जायेगी:-

I.

योजनाओं के चयन एवं ि<यावयन म िविहत ि<या के अनुपालन तथा योजनाओं क गुणवा क ाथिमक

िज8मेवारी पंचायत सिमित के मुख एवं खंड िवकास पदािधकारी-सह-सिचव, पंचायत सिमित क होगी.

II.

यह सुिनि€त िकया जाएगा िक पंचायत सिमित के पास उपलyध संसाधन के अनु}प ही योजनाय चयिनत क

जाएँ. योजनाओं के ि<यावयन के प€ात यिद संसाधन/िनिध क कमी होती है तो इसके िलए संबंिधत पंचायत

सिमित के मुख एवं खंड िवकास पदािधकारी-सह-सिचव पंचायत सिमित िज8मेवार हग.

III.

योजनाओं के ि<यावयन के <म म पंचायत सिमित के मुख, खंड िवकास पदािधकारी-सह-सिचव, पंचायत

सिमित तथा सहायक सिचव, पंचायत सिमित योजनाओं का िनयिमत अनु‘वण/िनरीण सुिनि€त करग.

IV.

खंड िवकास पदािधकारी-सह-सिचव, पंचायत सिमित 5ारा योजनाओं के िन>रण हेतु सम तकिनक

पदािधका>रय/किमय को नािमत एवं िनदेिशत िकया जाएगा.

V.

िजला प>रषद्/पंचायत सिमित के िनवािचत जन ितिनिधय से अपेा क जाती है िक व योजनाओं का

अनु‘वण/िनरीण अपने े ªमण के दौरान करग. योजना संबंधी अिभलेख क माँग िकये जाने पर संबंिधत

पदािधकारी/कमk अिभलेख उपलyध कराना सुिनि€त करग.

VI.

माननीय जन ितिनिधय 5ारा योजना के ि<यावयन के <म म िकसी कार का मंत)य/सुझाव/अिनयिमतता

क िशकायत समिपत िकये जाने पर खंड िवकास पदािधकारी-सह-सिचव, पंचायत सिमित इस संबंध म

आवsयक कारवाई सुिनि€त करग एवं इससे संबंिधत ितवेदन पंचायत सिमित के सम उपCथािपत िकया

जाएगा.

VII.

योजनाओं का िन>रण ितवेदन एवं योजनाओं के ि<यावयन म अिनयिमतता संबंधी ाˆ िशकायत तथा इन

पर क गयी कारवाई से संबंिधत ितवेदन Eयेक माह उप िवकास आयु%-सह-मुUय कायपालक पदािधकारी,

िजला प>रषद् को ेिषत िकया जाएगा.

VIII.

सरकारी पदािधका>रय 5ारा ितवष योजनाओं का िन>रण िन8न }प से िकया जाएगा य‹िप इससे “यादा

अनुपात म िन>रण करने म कोई मनाही नहœ होगी:-

<म

सं०

पदनाम

िन>रण िकये जाने वाले पंचायत सिमित क

योजनाओं का ितशत (यूनतम)

1

उपायु%

2

2

उप िवकास आयु% – सह - मुUय कायपालक

पदािधकारी, िजला प>रषद्

10

3

मंडलीय उप िनदेशक

10

4

िजला पंचायत राज पदािधकारी

15

5

कायपालक पदािधकारी, िजला प>रषद

15

6

सहायक िनदेशक (अनुमंडल Cतर)

20

22

झारखड गजट(असाधारण) मंगलवार, 29 सत.बर, 2020

7

खंड िवकास पदािधकारी

100

8

खंड पंचायत राज पदािधकारी

100

(ix)

उ% <म संUया 1 से 6 तक के पदािधका>रय 5ारा िनरीण ितवेदन पंचायत सिमित को उपलyध कराया

जाएगा. खंड िवकास पदािधकारी-सह-सिचव, पंचायत सिमित िनरीण ितवेदन के अनुपालन के िलए उरदायी हग.

(x)

तकनीक पदािधका>रय के 5ारा पयवेण:

<म

सं०

पदनाम

िन>रण िकये जाने वाले पंचायत सिमित क

योजनाओं का ितशत (यूनतम)

1

कनीय अिभयंता

100

2

सहायक अिभयंता, पंचायत सिमित

100

3

सहायक अिभयंता, िजला प>रषद्

25

4

िजला अिभयंता, िजला प>रषद्/ समक

कायपालक अिभयंता

10

(xi)

िनरीण पंजी:- Eयेक योजना के काय Cथल पर िनरीण पंजी संधा>रत क जायेगी िजसे सिचव, पंचायत

सिमित अपने हCतार एवं मुहर से िनगत करग. इसम पयवेी/ िनरीी पदािधकारी अपनी िटपणी अंिकत करग. वरीय

पदािधका>रय 5ारा अंिकत िटपणी के अनुसार आवsयक कारवाई सुिनि€त क जायेगी. िन>रण पंजी योजना पूण होने

के उपरांत अिभलेख के िहCसे के }प म संधा>रत रहेगी.

9.

योजनाओं का >ाRकलन, तकनीक@ एवं >शासिनक /वीकृित – िजला पKरषद्

वािषक बजट, अनुमोिदत काय योजना एवं उपलyध संसाधन के अंतगत िकसी योजना के कायावयन हेतु अिभलेख

खोला जाएगा I अिभलेख खोले जाने के प€ात ाdकलन तैयार करने संबंधी कारवाई क जाएगी I अिभलेख िन8न कार

से खोला जा सकेगा –

िज़ला पKरषद काया2लय का नाम .................................. िजला ............................

योजना संUया एवं वष ............................................................................................................

योजना का नाम ....................................................................................................................

वािषक काय योजना का <मांक/ वष ..........................................................................................

िजला प>रषद् से अनुमोिदत िकए जाने क ितिथ ................................................................................

ाdकिलत रािश ...................................................................................................................

अिभका / संवेदक का नाम .................................................................................

ितिथ एवं वष

पदािधकारी 5ारा िदया गया आदेश आदेश पर क गई कारवाई

झारखड गजट(असाधारण) मंगलवार, 29 सत.बर, 2020

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I.

िजला प>रषद अrय एवं मुUय कायपालक पदािधकारी, िजला प>रषद् के हCतार से कनीय/ सहायक अिभयंता

को अिभलेख, ाdकलन तैयार करने हेतु आदेश िनगत िकया जाएगा I कनीय/ सहायक अिभयंता काय आरंभ

िकए जाने से पूव तकनीक संभ)यता (Technical Feasibility) अवsय देख लगे I

II.

Eयेक िज़ला प>रषद म एक रिजCटर संधा>रत िकया जाएगा िक िकस ितिथ को कनीय/ सहायक अिभयंता के

पास अिभलेख ाdकलन तैयार करने हेतु भेजा गया I कनीय/ सहायक अिभयंता के 5ारा ाdकलन तैयार करने

के प€ात सम पदािधकारी से तकनीक Cवीकृित ाˆ करने के प€ात अिभलेख को वापस िजला प>रषद

कायालय को उपलyध कराएंगे I

III.

शासिनक Cवीकृित के िलए ाˆ अिभलेख पर ािˆ के सात िदन के अंदर िनणय िलया जाना अिनवाय होगा I

IV.

योजना पंजी – शासिनक Cवीकृित ाˆ योजना अिभलेख पर काय आरंभ करने से पूव इसे योजना पंजी म

दज करना अिनवाय होगा I योजना पंजी िवीय वषवार संधा>रत क जाएगी I इस पंजी म योजना का नाम,

ाdकिलत रािश, शासिनक Cवीकृित ािˆ क ितिथ, कायादेश िनगत करने क ितिथ, काय पूण करने क

ितिथ, मापी क ितिथ, मूvयांिकत रािश, भुगतान ितिथ के साथ-साथ Eयेक भुगतान को भी अिभिलिखत िकया

जाना अिनवाय होगा I

V.

योजनाओं के एजसी/अिभका - योजनाओं से संबंिधत िजला प>रषद अrय, उपाrय , िज़ला प>रषद के

सदCय, संबंिधत उप िवकास आयु% एवं िजला Cतरीय कोई भी सरकारी कमk, पदािधकारी या उJचतर संCथा के

जनितिनिध के िनजी >रsतेदार (yलड >रलेशन) योजनाओं के अिभका नहœ बनाए जा सक गे I

VI.

िजला प>रषद् के Cतर पर यथासंभव छोटी योजनाओं का ि<यावयन नहœ िकया जाना अपेित होगा. छोटी

योजनाओं का ि<यावयन Aाम पंचायत एवं पंचायत सिमित के Cतर पर िकया जाय.

VII.

िजला प>रषद् 5ारा छोटी-छोटी योजनाएँ िजनक ाdकिलत रािश 2.5 लाख zपये तक हो, का कायावयन

लाभुक सिमित के माrयम से िकया जा सकेगा.

VIII.

लाभुक सिमित: लाभुक सिमित का चयन िजला प>रषद् क बैठक म िकया जाएगा. लाभुक सिमित म अrय एवं

सिचव के अित>र% तीन और सदCय भी उ% बैठक म नािमत िकये जायग. योजनाओं म काय कराने हेतु

एकरारनामा लाभुक सिमित के अrय के साथ िकया जाएगा. लाभुक सिमित के अrय काय क गुणवा एवं

समय से काय पूण करने हेतु िज8मेवार माने जायग.

IX.

2.5 लाख zपये से अिधक क योजनाओं के िलए अिभका का चयन िनिवदा के आधार पर िकया जाएगा I

िनिवदादाता म Cथानीय लोग क सहभािगता हो, इस हेतु यह िनणय िलया गया है िक िनिवदादाता का िनबंधन

िजला Cतर पर िकया जाएगा I

X.

िनिवदा के िन˜पादन म उप िवकास आयु%-सह-मुUय कायपालक पदािधकारी सहयोग करगे I

XI.

िनिवदा सिमित म िन8निलिखत सदCय हगे –

(क) िजला प>रषद अrय (अrय)

(ख) अrय 5ारा नािमत एक िजला प>रषद सदCय (by rotation)

(ग) उप-िवकास आयु%-सह-मुUय कायपालक पदािधकारी, िजला प>रषद्

(घ) िजला अिभयंता, िजला प>रषद्

(ड़) िजला पंचायत राज पदािधकारी

24

झारखड गजट(असाधारण) मंगलवार, 29 सत.बर, 2020

XII. योजनाओं के काया2Wवयन के तकनीक@ सामZी यथा सोलर लाईट िस/टम आिद का 7य सरकारी

अिभकरण से ही िकया जाएगा, यथा _ेडा I यिद संबंिधत एजTसी bारा सामZी उपलdध कराने मT िलिखत

eप मT असमथ2ता .यf क@ जाती है तो इस संबंध मT िवभाग से आदेश >ाV कर ही अZेतर कार2वाई क@ जा

सकती है.

XIII िविशg >कार के तकनीक@ योजनाओं, यथा पेयजल एवं /व:छता से सhबंिधत योजनाएँ/ िसंचाई आिद से

संबंिधत योजनाएँ, का काया2Wवयन संबंिधत िवभाग के तकनीक@ परामश2 से ही ि7यािWवत कराया जा सकेगा

I योजनाओं के ि7याWवयन के 7म मT संबंिधत िवभाग के तकनीक@ पदािधकाKरयY से vetting आवkयक

होगा.

XIV िज़ला प>रषद Cतरीय योजनाओं

के िलए मापी पुCत उप िवकास आयु%-सह-मुUय कायपालक पदािधकारी,

िजला प>रषद् के 5ारा मशीन से <मांिकत कर िनगत क जाएगी I इस काय हेतु उप िवकास आयु%-सह-मुUय

कायपालक पदािधकारी, िजला प>रषद् िज़ला Cतर पर एक मापी पुCत िनगत पंजी संधा>रत करगे |

XV उ% मापी पुCत का <मांक माCटर रोल पर भी अंिकत िकया जाएगा I

XVI िनिवदा के आधार पर संवेदक को िदये जाने वाले योजनाओं

के िलए मCटर रोल जमा िकया जाना आवsयक नहœ

होगा

XVII योजना के कायCथल पर योजना का बोड लगाया जाना आवsयक होगा.

9.1: योजनाओं पर िकया जाने वाला भुगतान:

 मापी पुCत म दज मापी के अनु}प योजना का भुगतान बैठक (कायका>रणी) म िलए गए िनणय के आलोक म

िकया जाएगा |

 संवेदक िवप ाˆ होने के तीन िदन के अंदर अिभ‘व अवsय जमा कर दगे I

 अिभ‘व क कुल रािश तथा मापी पुCत म अंिकत रािश म से जो कम हो, का भुगतान िकया जाएगा I

 योजनाओं

के मापी का सEयापन तकनीक Cवीकृित हेतु िदये गए अिधसीमा के अनु}प सम पदािधकारी के

5ारा िकया जाना अिनवाय होगा I

 एक लाख zपये से अिधक के मापी दज होने हेतु िजला के सहायक अिभयंता के 5ारा सEयापन िकया जाना

अिनवाय होगा I सEयापन के उपरांत ही भुगतान के संबंध म िनणय िलया जा सकेगा I

 इसी कद दस लाख zपये से अिधक का मापी दज होने पर इसक जांच कायपालक अिभयंता Cतर के

अिभयंता से िकया जाना आवsयक होगा I

 दज िकए गए मापी के अनु}प मCटर रोल एवं अिभ‘व समिपत िकए जाने के प€ात ही िवप के अनुzप देय

रािश का भुगतान िकया जा सकेगा I

 भुगतान हर प>रिCथित म अिभका/संवेदक के बnक खाता म PFMS के माrयम से ही िकया जाएगा I

 िनिवदा आधा>रत काय म िनिवदादाता को िकसी भी कार क अिAम रािश देय नहœ होगी I उनका भुगतान

िकए गए काय के मापी के मूvयांकन के अनु}प क जाएगी I

 भुगतान म िविहत ि<या का अनुपालन नहœ िकए जाने क िCथित म संबंिधत िजला प>रषद् अrय एवं उप

िवकास -सह-मुUय कायपालक पदािधकारी, िजला प>रषद् संयु% }प से उरदायी हगे I

झारखड गजट(असाधारण) मंगलवार, 29 सत.बर, 2020

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िज़ला पKरषद का काया2लय ........................... िजला..................................

भुगतान आदेश

योजना का नाम :- ..................................................................................................................

योजना संUया एवं वष :- ..........................................................................................................

अिभका/संवेदक का नाम :- ....................................................................................................

मािणत िकया जाता है िक ‘ी/‘ीमित ................................................... िपता ‘ी …………….............

खmड

.....................................िजला

..........................................

के

5ारा

.................................................. योजना म कुल ............................zपये का काय िकया गया है I इनके 5ारा

िकए गए काय के िवz' .......................................... zपये का िवप कनीय अिभयंता के 5ारा दज िकया गया है I

इसक जांच सहायक/कायपालक अिभयंता के 5ारा क गई है I उ% योजना म अिभका/संवेदक के 5ारा

............................ zपये का मCटर रोल एवं .................................. का अिभ‘व समिपत क गई है जो

अिभलेख म संल™न है I इस योजना क वतमान िCथित िनमवत है :-

(क) योजना क कुल ाdकिलत रािश .....................................................................

(ख) वतमान म िवप क कुल रािश ........................................................................

(ग) पूव म दी गई रािश .........................................................................................

(घ) भुगतेय रािश (ख-ग) ......................................................................................

(ड़) अवशेष रािश ...............................................................................................

(च) पूव म समिपत मCटर रोल क रािश ................................ वतमान म समिपत मCटर रोल क रािश

..................... तदनुसार आदेश िदया जाता है िक अिभका/संवेदक को उिचत पहचान पर कुल

......................................... का भुगतान कर I

उप िवकास आयु%-सह-मुUय कायपालक

िज़ला प>रषद अrय

पदािधकारी, िजला प>रषद्

>ािV

मािणत िकया जाता है िक मn ‘ी ................................................... िपता ..........................................

योजना संUया एवं वष के ............................................... योजना अंतगत कुल .........................................

zपये का भुगतान पट िकया I यह रािश मुझे electronic transfer 5ारा, बnक के खाता संUया ...........................

म ाˆ ह{ई हn I

पहचान करने वाले का हCतार

ाˆका का हCतार

भुगतान आदेश एवं अिभकrा2/संवेदक के bारा रािश >ािV के िलए िनhन >कार के >पQ का उपयोग िकया जाएगा-

9.2

योजनाओं का अनुsवण एवं िनरी4ण: योजनाओं के चयन एवं ि<यावयन म िविहत ि<या के अनुपालन क

ाथ

िम

क

िज

8मे

वारी

िज

ला

प>र

षद्

अ

rय



एवं

उप

िव

का

स

आ

यु%

-

सह

-

मु

Uय

का

यपा

लक

पदा

िधकारी, िजला प>रषद् क होगी. योजनाओं के ि<यावयन के सदभ म अनु‘वण एवं िन>रण क कारवाई िन8नवत क

जायेगी:-

I.

योजनाओं के चयन एवं ि<यावयन म िविहत ि<या के अनुपालन तथा योजनाओं क गुणवा क ाथिमक

िज8मेवारी िजला प>रषद् अrय एवं उप िवकास आयु%-सह-मुUय कायपालक पदािधकारी, िजला प>रषद् क

होगी.

II.

यह सुिनि€त िकया जाएगा िक िजला प>रषद् के पास उपलyध संसाधन के अनु}प ही योजनाय चयिनत क

जाएँ. योजनाओं के ि<यावयन के प€ात यिद संसाधन/िनिध क कमी होती है तो इसके िलए संबंिधत िजला

प>रषद् अrय एवं उप िवकास आयु%-सह-मुUय कायपालक पदािधकारी, िजला प>रषद् िज8मेवार हग.

26

झारखड गजट(असाधारण) मंगलवार, 29 सत.बर, 2020

III.

योजनाओं के ि<यावयन के <म म िजला प>रषद् अrय एवं उप िवकास आयु%-सह-मुUय कायपालक

पदािधकारी, िजला प>रषद् तथा कायपालक पदािधकारी, िजला प>रषद् योजनाओं का िनयिमत

अनु‘वण/िनरीण सुिनि€त करग.

IV.

उप िवकास आयु%-सह-मुUय कायपालक पदािधकारी, िजला प>रषद् 5ारा योजनाओं के िन>रण हेतु सम

तकिनक पदािधका>रय/किमय को नािमत एवं िनदेिशत िकया जाएगा.

V.

िजला प>रषद् के िनवािचत जन ितिनिधय से अपेा क जाती है िक व योजनाओं का अनु‘वण/िनरीण

अपने े ªमण के दौरान करग. योजना संबंधी अिभलेख क माँग िकये जाने पर संबंिधत पदािधकारी/कमk

अिभलेख उपलyध कराना सुिनि€त करग.

VI.

माननीय जन ितिनिधय 5ारा योजना के ि<यावयन के <म म िकसी कार का मंत)य/सुझाव/अिनयिमतता

क िशकायत समिपत िकये जाने पर उप िवकास आयु%-सह-मुUय कायपालक पदािधकारी, िजला प>रषद् इस

संबंध म आवsयक कारवाई सुिनि€त करग एवं इससे संबंिधत ितवेदन िजला प>रषद् के सम उपCथािपत

िकया जाएगा.

VII.

तीन Cतर के पंचायती राज संCथाओं 5ारा ि<यािवत क जा रही योजनाओं का िन>रण ितवेदन एवं

योजनाओं के ि<यावयन म अिनयिमतता संबंधी ाˆ िशकायत तथा इन पर क गयी कारवाई से संबंिधत

समेिकत ितवेदन Eयेक माह उप िवकास आयु%-सह-मुUय कायपालक पदािधकारी, िजला प>रषद् 5ारा िवभाग

को ेिषत िकया जाएगा.

VIII.

सरकारी पदािधका>रय 5ारा ितवष योजनाओं का िन>रण िन8न }प से िकया जाएगा य‹िप इससे “यादा

अनुपात म िन>रण करने म कोई मनाही नहœ होगी:-

<म

सं०

पदनाम

िन>रण िकये जाने वाले िजला प>रषद् क

योजनाओं का ितशत (यूनतम)

1

उपायु%

10

2

उप िवकास आयु% – सह - मुUय कायपालक

पदािधकारी, िजला प>रषद्

100

4

िजला पंचायत राज पदािधकारी

50

5

कायपालक पदािधकारी, िजला प>रषद

100

(ix)

िनरीण ितवेदन उप िवकास आयु%-सह-मुUय कायपालक पदािधकारी, िजला प>रषद् को उपलyध कराया

जाएगा. उप िवकास आयु%-सह-मुUय कायपालक पदािधकारी, िजला प>रषद् िनरीण ितवेदन के अनुपालन के िलए

उरदायी हग.

(x)

तकनीक पदािधका>रय के 5ारा पयवेण:

<म

सं०

पदनाम

िन>रण िकये जाने वाले िजला प>रषद् क योजनाओं

का ितशत (यूनतम)

3

सहायक अिभयंता, िजला प>रषद्

100

4

िजला अिभयंता, िजला प>रषद्/ समक

कायपालक अिभयंता

100

झारखड गजट(असाधारण) मंगलवार, 29 सत.बर, 2020

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(xi)

िनरीण पंजी:- Eयेक योजना के काय Cथल पर िनरीण पंजी संधा>रत क जायेगी िजसे उप िवकास आयु%-

सह-मुUय कायपालक पदािधकारी, िजला प>रषद् अपने हCतार एवं मुहर से िनगत करग. इसम पयवेी/ िनरीी

पदािधकारी अपनी िटपणी अंिकत करग. वरीय पदािधका>रय 5ारा अंिकत िटपणी के अनुसार आवsयक कारवाई

सुिनि€त क जायेगी. िन>रण पंजी योजना पूण होने के उपरांत अिभलेख के िहCसे के }प म संधा>रत रहेगी.

(xii) यह अपेा क जाती है िक िवभाग के वरीय पदािधका>रय 5ारा े ªमण के दौरान योजनाओं का भी िन>रण

िकया जाएगा.

10.

िCतरीय पंचायत म योजनाओं के ि<यावयन हेतु िनिमत िवीय िनयम के अनुसार ही योजनाओं का

ि<यावयन िकया जा सकेगा. इसम िकसी कार क अिनयिमतता 8य नहœ होगी. योजनाओं म अिनयिमतता से संबंिधत

िशकायत सीधे उपायु%/ उप िवकास आयु%/ िजला पंचायत राज पदािधकारी से Cतर पर लाया जा सकेगा.

11.

15व िव आयोग मद का मािसक गित ितवेदन (भौितक एवं िवीय) Eयेक माह के तीसरी तारीख तक Aाम

पंचायत 5ारा पंचायत सिमित को उपलyध कराया जाएगा. पंचायत सिमित Cवयं एवं Aाम पंचायत का समेिकत मािसक

गित ितवेदन Eयेक माह के पांचवी ितिथ तक िजला प>रषद् को उपलyध कराना सुिनि€त करेगी. िजला प>रषद् 5ारा

तीनो Cतर का समेिकत मािसक गित ितवेदन Eयेक माह के 10व ितिथ तक िवभाग को उपलyध कराना सुिनि€त

करेगी.

12.

15व िव आयोग 5ारा अनुशंिसत अनुदान मद का उपयोिगता माण प Aाम पंचायत 5ारा ितवष मई माह के

थम सˆाह तक पंचायत सिमित को उपलyध कराना सुिनि€त िकया जाएगा. पंचायत सिमित Cवयं एवं Aाम पंचायत का

समेिकत उपयोिगता माण प ितवष मई माह के दुसरे सˆाह तक िजला प>रषद् को उपलyध कराएगी. िजला प>रषद्

5ारा तीनो Cतर के पंचायती राज संCथाओं का समेिकत उपयोिगता माण प वष के मई माह के तीसरे सˆाह तक िवभाग

को उपलyध कराया जाना सुिनि€त िकया जाएगा.

13.

मागदिशका म विणत कोई भी ावधान िजसमे िवीय शि%य का समावेश है वह अंततोगEवा झारखmड िव

िनयमावली एवं समय समय पर इस संदभ म सरकार 5ारा िनगत प>रप से आJछािदत होगा एवं वह इह overlap नहœ

कर सकेगी.

14.

इस मागदिशका के ावधान एवं िदशािनदेश केg सरकार 5ारा समय समय पर तद् िवषयक िनगत िदशािनदेश के

अनु}प यथा संशोिधत समझे जायग तथा Aामीण िवकास िवभाग (पंचायती राज) इस आशय का आदेश िनकालने हेतु

सम होगा.

15.

इस मागदिशका के ावधान को भावी करने म कोई किठनाई उEपन हो या िकसी कार क िववेचना क

आवsयकता हो तो Aामीण िवकास िवभाग (पंचायती राज) मुUय सिचव, झारखmड के अनुमोदन से किठनाई दूर करने हेतु

आवsयक कारवाई कर सकेगा.

   



ह0 /-

( )

   

:- 02 -08/2020...............1551............... , :-

.....25.09.2020........

Tतल6प:- अ3धYक, राजक;य मुRणालय, राँची को झारखड गजट के अगले असाधारण अंक म8

काशनाथL अUसाVरत ।

28

झारखड गजट(असाधारण) मंगलवार, 29 सत.बर, 2020

अनुरोध है क; इस अ3धसूचना क; 200 Tतयाँ Uामीण 6वकास 6वभाग (पंचायती राज), झारखड,

राँची को अभल.ब उपलkध कराने क; कृपा क; जाय ।

ह0 /-

   

:- 02 -08/2020...............1551............... , :-

.....25.09.2020........

Tतल6पः- मु$य स3चव, झारखड/सभी 6वभाग एवं 6वभागाŠयY/सभी मंडलEय आयु>त/सभी

उपायु>त/सभी उप 6वकास आयु>त -सह- मु$य कायLपालक पदा3धकारE, िजला पVरषद/सभी मंडलEय उप

Tनदेशक, पंचायत राज/सभी िजला पंचायत राज पदा3धकारE/सभी ाचायL, पंचायत शYण सं?थान/सभी खड

6वकास पदा3धकारE -सह- स3चव, पंचायत समTत को सूचनाथL एवं आवयक कायाLथL े6षत ।

ह0 /-

   

:- 02 -08/2020...............1551............... , :-

.....25.09.2020........

Tतल6पः- स3चव, झारखड 6वधानसभा/Tनबंधक, झारखड उlच Mयायालय/महा3धव>ता, झारखड को

सूचनाथL े6षत ।

ह0 /-

   

:- 02 -08/2020...............1551............... , :-

.....25.09.2020........

Tतल6पः- माननीय मु$यमंZी, झारखड के धान स3चव को सूचनाथL े6षत।

ह0 /-

   

:- 02 -08/2020...............1551............... , :-

.....25.09.2020........

Tतल6पः- महामsहम राSयपाल, झारखड के धान स3चव को सूचनाथL े6षत।

ह0 /-

   

15वT िवr आयोग bारा अनुशंिसत अनुदान मद से >ितबंिधत कायv क@ सूिच (Negative List)

1. िकसी भी तरह क Cथापना मद एवं वेतन/ मानदेय आिद का भुगतान नहœ िकया जाएगा.

2. िकसी भी तरह क )यि%गत लाभ क योजनाएँ ि<यािवत नहœ करायी जायेगी.

3. नये चापाकल/बोरेवेल का अिध”ापन नहœ िकया जाएगा. यिद इस कार क योजना का ि<यावयन आवsयक हो

तो इस संबंध म िवभाग Cतर से आदेश ाˆ िकया जाना आवsयक होगा.

4. िवशेष प>रिCथितय को छोड़कर हाईमाCट काश टावर का अिध”ापन नहœ िकया जाएगा. यिद इस कार क

योजना का ि<यावयन आवsयक हो तो इस स8बध म िवभाग Cतर से आदेश ाˆ िकया जाना आवsयक होगा.

5. ऐसी िकसी भी योजना का ि<यावयन इस मद क रािश से नही कराया जाएगा िजसका ि<यावयन िकसी अय

मद क रािश से कराया जा रहा हो अथवा अय िकसी मद से ि<यावयन हेतु िचिहत/अिधसूिचत हो. िकतु यह

ावधान अिभशरण के माrयम से ली गयी योजनाओं पर लागु नहœ होगा.

6. िकसी भी धािमक Cथल से संबंिधत काय (मागदिशका म अंिकत काय को छोड़कर) अनुमाय नहœ होगा.

झारखड गजट(असाधारण) मंगलवार, 29 सत.बर, 2020

29

7. िकसी कार के तोरण 5ार या सम}प योजना इस मद क राशी से ि<यािवत नहœ करायी जायेगी.

8. िकसी कार के TA/DA, मानदेय अथवा वेतन आिद का भुगतान इस मद क रािश से अनुमाय नहœ होगा.

9. वाहन

एवं

एयर

कंडीशनर

का

<य

इस

मद

से

अनुमाय

नहœ

होगा.

30

झारखड गजट(असाधारण) मंगलवार, 29 सत.बर, 2020

पKरि/थित िवCेषण हेतु >पQ

अनुसूची – पंचायत सिमित क पहचान :-

खmड

िजला मुUयालय क दूरी िकमी म

संपक सड़क (कJची/पdक/जंगल

माग)

िजला

रा“य

झारखंड

संदभ वष

2020

िवीय वष (जहां लागू हो)

2020-21

सवण क ितिथ

(क) Aाम पंचायत वार जन संUया संबंधी िववरणी :-

<0 Aाम पंचायत का नाम

अ0जा0

अ0ज0जा0

अvपसंUयक

सामाय

कुल

मिहला

पुzष

मिहला

पुzष

मिहला

पुzष

मिहला

पुzष

मिहला

पुzष

1

2

3

4

5

dqy ;ksx

भाग-2 पंचायत सिमित संबंिधत जानकारी :-

(क) पंचायत सिमित मुख का नाम :-

(ख) पंचायत सिमित मुख :-

(ग) पंचायत सिमित सदCय:

भाग – 3 िश4ा संबंधी िववरणी :-

‘ेणी (√कर)

अनु0

जाित

अनु0

जनजाित

िपछड़ा वग

अvप

संUयक

सामाय

‘ेणी (√कर)

अनु0 जाित

अनु0 जनजाित

िपछड़ा वग

सामाय

अनु0 जाित

अनु0 जनजाित

िपछड़ा वग

सामाय

झारखड गजट(असाधारण) मंगलवार, 29 सत.बर, 2020

31

<

सूचक

Cतर

3.1 िवFालय क

उपलyधता

(संUया म)

म0 िवFालय (6-8)

उJच िवFालय (8-10)

3.2 िवFालय का

कार (संUया)

सरकारी

गैर सरकारी

सरकारी

गैर सरकारी

सरकारी

गैर सरकारी

3.3 fo|ky; esa

ukekafdr cPpksa

dh la[;k

बाल

क

बािल

का

बालक

बािलका

बालक

बािलका

बालक

बािलका

बालक

बािलका

बालक

बािलका

3.4 िवFालय म

िशक क संUया

िनयिमत

पारा

Cवीकृत पद

कायरत पद

Cवीकृत पद

कायरत पद

3.5 िवFालय भवन क

िCथित (अJछा/

खराब/ जजर)

सरकारी ाथिमक िवFालय

सरकारी मrय िवFालय

सरकारी उJच िवFालय

3.6 िवFालय भवन म

कमर क संUया

3.7 िवFालय म

शौचालय क

उपलyधता

(संUया)

बािलका

सामाय

बािलका

सामाय

बािलका

सामाय

स

ि7

य

िनिy7य

सि7य

िनिy7य

सि7य

िनिy7य

सि7य

िनिy7य

सि7य

िनिy7य

सि7य

िनिy7य

3.8 िवFालय म

पेयजल क

)यवCथा एवं

fोत? (हाँ/नहœ)

1. चापाकल

2. नल कुपी

3. कुआं

4. अय

1. चापाकल

2. नल कुपी

3. कुआं

4. अय

1. चापाकल

2. नल कुपी

3. कुआं

4. अय

3.9 मrयाहन भोजन

हेतु रसोईघर क

उपलyधता

3.10 िवFालय म

प>रसर/चारदीवारी

िनिमत है?

(हाँ/नहœ)

3.11 dया आपके पंचायत सिमित म लोक (ौढ़) िशा क g है?(हाँ/नहœ)

3.12 dया पंचायत सिमित म )यावसाियक िशण िशा क g है? (हाँ/नहœ)

32

झारखड गजट(असाधारण) मंगलवार, 29 सत.बर, 2020

sोत :- >खqड िश4ा >सार पदािधकारी/मुिखया

भाग – 4 /वा/zय संबंिधत िववरणी :-

<0

सूचक

िववरणी

4.1 dया पंचायत सिमित म ाथिमक CवाC„य क g है ? (हाँ/नहœ)

4.2 यिद नहœ तो पंचायत सिमित से ाथिमक CवाC„य क g क दूरी (िक0मी0 म)

4.3 उपक g भवन का कार एवं िCथित (सरकारी/िनजी)

4.4 ाथिमक CवाC„य क g केg भवन म पेयजल िक उपलyधता एवं कार (चापाकल, कुआं, नल कूप)

हाँ

नहœ

4.5 ाथिमक CवाC„य क g भवन म शौचालय िक उपलyधता एव योग (हाँ/नहœ)

हाँ

नहœ

सि<य

िनि˜<य

भाग – 5 पोषण संबंधी िववरणी :-

<0

सूचक

िववरण (Aाम पंचायत के नाम के साथ )

5.1 पंचायत सिमित े म उपलyध आंगनबाड़ी

क g क संUया

5.2 क g भवन का कार

(सरकारी/िकराए पर)

5.3

िकतने क g म पेयजल क उपलyधता (हाँ/नहœ)

5.4 िकतने क g म पेयजल का fोत

5.5 िकतने क g म बाल उमुख शौचालय (हाँ/नहœ)

ोत :- आंगनबाड़ी सेिवका/बाल िवकास परयोजना पदािधकारी

भाग – 6 पेयजल एवं /व:छता संबंिधत िववरणी :-

70

sोत

कुल

काय2रत

खराब

(क) पीने का पानी (Zाम पंचायतY मT)

6.1

चापाकल (संUया)

6.2

कुआं

6.3

जलपूित

6.4

अय (Cपƒ कर)

6.5

Aाम पंचायत का नाम जहां पेयजल fोत नहœ हn /या Aाम पंचायत के कुछ गाँव/टोल म नहœ है क जानकारी :

6.7

dया पंचायत सिमित े म वषा के पानी को संिचत

करने क कोई )यवCथा है ?

अगर है, तो कौन सा उपाय िकया जाता है और िकन

ज}रत के िलए पानी इCतेमाल िकया जाता है I

हाँ

नहœ

6.9

dया पंचायत सिमित े म कूड़े िन˜पादन क कोई

)यवCथा है ?(िववरण पंचायत के नाम के साथ )

(ख) पाKरवाKरक शौचालय संबंिधत जानकारी

6.1

पा>रवा>रक शौचालय (पुरे खंड म )

िनिमत (संUया)

उपयोग म

झारखड गजट(असाधारण) मंगलवार, 29 सत.बर, 2020

33

6.2

dया पंचायत म सामुदाियक शौचालय हn ? (हाँ/नहœ)

अगर हाँ तो Aाम पंचायत का नाम :

भाग – 7 ऊजा2 }ोत :-

पंचायत सिमित अंतगत Aाम पंचायत म िबजली है िक

नहœ पंचायत क संUया दे :

पंचायत सिमित अंतगत Aाम पंचायत के िकतने घर म

िवFुत सेवा उपलyधहै -

िवFुत आपूित 5ारा

सोलर ऊजा

गली क बी

कुल

ोत :- ाम धान

भाग – 8 जल संसाधन 4ेQ :- पंचायत सिमित अंतग2त :

कुल तालाब क संUया

कुल चेकडैम क संUया

कुल िसचाई कूप क संUया

कुल उदवह िसचाई क योजना क संUया िकतनी हn ?

िसचाई क )यवCथा

बड़े पैमाने पर िसचाई

छोटे पैमाने पर िसचाई

अय fोत

sोत : पंचायत सेवक/रोजगार

भाग – 9 कृिष 4ेQ – (सभी िववरणी एकड़ मT भरTगे) पंचायत सिमित अंतग2त

<मांक

पंचायत का नाम

कुल भूिम

वन भूिम

कृिष यो™य

गृह Cथली

1

2

3

4

<मांक

पंचायत का नाम

कुल कृिष यो™य

भूिम

िसंिचत

अिसंिचत

अ²युि%

1

2

3

4

<मांक

पंचायत का नाम

कुल बंजर भूिम

वैसी बंजर भूिम िजसे

कृिष यो™य नहœ बनाया

जा सके I

वैसी बंजर भूिम िजसे

कृिष यो™य बनाया जा

सके I

अ²युि%

1

2

3

4

भाग – 10 पय2टन 4ेQ

पंचायत सिमित े म महEवपूण पयटन Cथल का नाम :-

पंचायत सिमित के bारा अनुमोिदत योजनाओं क@ >ाथिमकता सूची

प –I

34

झारखड गजट(असाधारण) मंगलवार, 29 सत.बर, 2020

<मांक

Cतािवत काय का नाम

कुल अनुमािनत लागत

(zपये म)

सामुदाियक योगदान

(zपये म)

आय सृजन क

संभावना यिद कोई हो

1

2

3

4

5

1

2

3

4

पंचायत सिमित क@ बैठक (काय2काKरणी) bारा अनुमोिदत योजनाओं क@ सूची

प – II

<0 Cथान का नाम

योजना का नाम

अनुमािनत रािश

अ²युि%

वाटर सलाई (कनेdसन, मर8मती एवं रख रखाव)

1

2

3

4

CवJछता (ठोस एवं तरल कचरा बंधन, सोखता बंधन, सावजिनक शौचालय का िनमाण एवं अनुरण)

5

6

7

8

सामुदाियक प>रसंपि का अनुरण एवं रख रखाव

9

10

11

12

पथ एवं फुटपाथ का िनमाण एवं रख रखाव

13

14

15

16

Aामीण िवFुतीकरण (सावजिनक Cथान एवं Cwीट लाइट का रख रखाव सिहत)

17

18

19

20

sमशान एवं कtगाह का अनुरण, संचालन एवं रख रखाव

21

22

23

24

गैर परंपरागत ऊजा fोत

25

झारखड गजट(असाधारण) मंगलवार, 29 सत.बर, 2020

35

26

27

28

वषा जल संरण एवं पुनच<ण

29

30

31

32

अय योजनाएँ:

33

34

35

36

कुल अनुमािनत रािश -

अनुसूची

मापी पु/त िनग2त पंजी

<0 मापी पुCत का

<मांक

े का नाम

िजस योजना के

िलए िनगत िकया

गया उसका

संUया/वष

ाˆ करने

वाले कमk

का नाम

मापी पुCत

िनगत ितिथ

ाˆका का

हCतार एवं

ितिथ

अ²युि%

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

Measurement Book Movement Register

(मापी पुCत संचालन पंजी)

<0

योजना

का

नाम,

वष एवं

संUया

कनीय

अिभयंता

के 5ारा

मापी पुCत

िलए जाने

क ितिथ

कनीय

अिभयंता

का

हCतार

दज क गई

मापी क

कुल रािश

कनीय

अिभयंता

के 5ारा

मापी पुCत

वापस िकए

जाने क

ितिथ

कनीय

अिभयंता

का

हCतार

सहायक

अिभयंता

के 5ारा

मापी

पुCत

िलए जाने

क ितिथ

सहायक

अिभयंता

का

हCतार

सहायक

अिभयंता

के 5ारा

मापी

पुCत

वापस

िकए

जाने क

ितिथ

सहायक

अिभयंता

का

हCतार

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

36

झारखड गजट(असाधारण) मंगलवार, 29 सत.बर, 2020

अनुसूची

झारखंड सरकार

Aामीण िवकास िवभाग (पंचायती राज)

15 वT िवr आयोग से >ाV रािश का उपयोिगता >माण पQ

पंचायत सिमित का नाम -

<मांक

कार

िवभागीय पांक/ िदनांक िजससे रािश

उपलyध कराई गई

कुल रािश

1

2

3

4

1

क gांश

2

रा“यांश

3

अय िविवध ािˆयाँ (सूद इEयािद)

कुल

1- मािणत िकया जाता है िक वष ................................... म .................................... पंचायत सिमित को

15 व िव आयोग के अंतगत कुल ......................................... z0 बुिनयादी अनुदान /आब' के }प म

क gांश के }प म ाˆ ह{आ तथा रा“यांश के }प ……………………………. z0 ाˆ ह{आ I गत वष

........................... क अ)यवह>रत शेष रािश कुल ....................................... z0 का भी उपयोिगता भी

इसम सिनिहत है I उपरो% िविवध ािˆ के }प म इस वष कुल ................................. z0 ाˆ ह{ये I

2- मािणत िकया जाता है िक उपरो% उvलेिखत कुल रािश ........................................ म से कुल

..................... z0 का उपयोग िजन उ‹ेsय के िलए िकया जाना था, म िकया जाय I साथ ही यह भी मािणत

िकया जाता है िक कुल ..................... z0 इस वष अ)यवहत शेष रह गए है, जो आगामी िवीय वष

.......................... के चलने वाली योजनाओं के उपयोग म लाये जाएंगे I

3- मािणत िकया जाता है िक मn पूण }प से इस बात से संतुƒ ह³ँ िक िजस उ‹ेsय से अनुदान Cव}प रािश ाˆ ह{ई

थी उसे ही पूरा करने म रािश )यय क गई है I मn इस संबंध म जांचोपरांत यह पाया ह³ँ िक िजस काय एवं उ‹ेsय

िक पूित के िलए रािश उपलyध कराई गई थी, उसी पर इसका उपयोग िकया गया हn I

i. चाटड एकाउटट के 5ारा िदनांक ............................ से ............................ तक के

लेखाओं क जांच क गई िजसे इसके साथ संल™न िकया जा रहा है I

ii. मािणत िकया जाता है िक उ% रािश का )यय िवीय एवं भौितक }प से भारत सरकार एवं

रा“य सरकार के 5ारा िनगत मागदिशका के अनु}प िकया गया है I

4- उ% रािश के उपयोग का प>रणाम िन8नवत है –

क) आगम (मदवार एवं िनयमानुसार जांच िटपणी) –

i.

ii.

ख) िनगम (मदवार एवं िनयमानुसार जांच एवं प>रणाम) –

i.

िदनांक ......................

0िव0पदा0 –सह- सिचव, पंचायत सिमित का हCतार

मुख, पंचायत सिमित का हCतार एवं मुहर

झारखड गजट(असाधारण) मंगलवार, 29 सत.बर, 2020

37

प>रिCथित िव’ेषण हेतु प

अनुसूची – िज़ला प>रषद क पहचान :-

िजला

रा“य

झारखंड

संदभ वष

2020

िवीय वष (जहां लागू हो)

2020-21

सवण क ितिथ

(ख) िज़ला प>रषद जन संUया संबंधी िववरणी :-

<0 िज़ला प>रषद का नाम

आ0जा0

आ0ज0जा0

अvपसंUयक

सामाय

कुल

मिहला

पुzष

मिहला

पुzष

मिहला

पुzष

मिहला

पुzष

मिहला

पुzष

1

dqy ;ksx

भाग-2 िज़ला पKरषद संबंिधत जानकारी :-

(क) िज़ला प>रषद अrय का नाम :-

(ग) :- उपाrय का नाम:

(घ) िज़ला प>रषद सदCय सUया :

भाग – 3 िश4ा संबंधी िववरणी :-

<

सूचक

Cतर

3.1 िवFालय क

उपलyधता

(संUया म)

म0 िवFालय (6-8)

उJच िवFालय (8-10)

3.2 िवFालय का

कार

(संUया)

सरकारी

गैर सरकारी

सरकारी

गैर सरकारी

3.3 fo|ky; esa

ukekafdr

cPpksa dh

la[;k

बालक

बािलका

बालक

बािलका

बालक

बािलका

बालक

बािलका

‘ेणी (√कर)

अनु0

जाित

अनु0

जनजाित

िपछड़ा वग

अvप

संUयक

सामाय

‘ेणी (√कर)

अनु0

जाित

अनु0 जनजाित

िपछड़ा वग

सामाय

अनु0

जाित

अनु0 जनजाित

िपछड़ा वग

सामाय

38

झारखड गजट(असाधारण) मंगलवार, 29 सत.बर, 2020

3.4 िवFालय म

िशक क

संUया

िनयिमत

पारा

Cवीकृत पद

कायरत पद

Cवीकृत पद

कायरत पद

3.5 िवFालय

भवन क

िCथित

(अJछा/

खराब/ जजर)

सरकारी उJच िवFालय

िववरण :

3.7 िवFालय म

शौचालय

बािलका

सामाय

सि<य

िनि˜<य

सि<य

िनि˜<य

3.8 िवFालय म

पेयजल क

)यवCथा एवं

fोत?

(हाँ/नहœ)

1. चापाकल2. नल कुपी3. कुआं4. अय

3.9 dया आपके िज़ला प>रषद े म लोक (ौढ़) िशा क g है?(हाँ/नहœ)

3.10 dया आपके िज़ला प>रषद े म )यावसाियक िशण िशा क g है? (हाँ/नहœ)

sोत :-िजला िश4ा >सार पदािधकारी

भाग – 4 /वा/zय संबंिधत िववरणी :-

<0

सूचक

िववरणी

4.1 dया िजला प>रषद म सदर अCपताल है ? (हाँ/नहœ)

4.2 सदर अCपताल का कार एवं िCथित (सरकारी/िनजी)

4.4 सदर अCपताल म पेयजल िक उपलyधता एवं कार (बो>रंग ,चापाकल, कुआं, नल कूप)

हाँ

नहœ

4.5 सदर अCपताल म शौचालय िक उपलyधता एव योग (हाँ/नहœ)

हाँ

नहœ

सि<य

िनि˜<य

भाग – 5 पोषण संबंधी िववरणी :-

<0

सूचक

िववरण (Aाम पंचायत के नाम के साथ )

5.1 िजला प>रषद े म उपलyध

आंगनबाड़ी क g क संUया

5.2 क g भवन का कार

(सरकारी/िकराए पर)

5.3

िकतने क g म पेयजल क

उपलyधता (हाँ/नहœ)

झारखड गजट(असाधारण) मंगलवार, 29 सत.बर, 2020

39

5.4 िकतने क g म पेयजल का fोत

5.5 िकतने क g म बाल उमुख

शौचालय (हाँ/नहœ)

ोत :- आंगनबाड़ी सेिवका/बाल िवकास परयोजना पदािधकारी

भाग – 6 पेयजल एवं /व:छता संबंिधत िववरणी :-

70

sोत

कुल

काय2रत

खराब

(क) पीने का पानी (िज़ला पKरषद 4ेQ मT )

6.1

चापाकल (संUया)

6.2

कुआं

6.3

जलपूित

6.4

अय (Cपƒ कर)

6.6

dया िज़ला प>रसद े म वषा के पानी को संिचत

करने क कोई )यवCथा है ?

अगर है, तो कौन सा उपाय िकया जाता है और िकन

ज}रत के िलए पानी इCतेमाल िकया जाता है I

हाँ

नहœ

6.9

dया िज़ला प>रसद े कूड़े िन˜पादन क कोई

)यवCथा है ?(िववरण पंचायत के नाम के साथ )

भाग – 7 ऊजा2 }ोत :-

िज़ला प>रसद े म िबजली है िक नहœ

िज़ला प>रसद े िकतने घर म िवFुत सेवा उपलyध

है -

िवFुत आपूित 5ारा

सोलर ऊजा

गली क बी

कुल

ोत :- ऊजा िवभाग के पदािधकारी

भाग – 8 जल संसाधन 4ेQ :-

िज़ला प>रसद े कुल तालाब क संUया

िज़ला प>रसद े चेकडैम क संUया

िज़ला प>रसद े िसचाई कूप क संUया

िज़ला प>रसद े उदवह िसचाई क योजना क संUया िकतनी हn ?

िज़ला प>रसद े िसचाई क )यवCथा

बड़े पैमाने पर िसचाई

छोटे पैमाने पर िसचाई

अय fोत

sोत : कृिष /जल संसाधन िवभाग के पदािधकारी

भाग – 9 कृिष 4ेQ – (सभी िववरणी एकड़ मT भरTगे)

<मांक

िज़ला

कुल भूिम

वन भूिम

कृिष यो™य

गृह Cथली

1

2

3

4

<मांक

िजला

कुल कृिष यो™य

भूिम

िसंिचत

अिसंिचत

अ²युि%

1

2

3

4

40

झारखड गजट(असाधारण) मंगलवार, 29 सत.बर, 2020

<मांक

िजला

कुल बंजर भूिम

वैसी बंजर भूिम िजसे

कृिष यो™य नहœ बनाया

जा सके I

वैसी बंजर भूिम िजसे

कृिष यो™य बनाया जा

सके I

अ²युि%

1

2

3

4

भाग – 10 पय2टन 4ेQ

पंचायत सिमित े म महEवपूण पयटन Cथल का नाम :-

िज़ला पKरषद के bारा अनुमोिदत योजनाओं क@ >ाथिमकता सूची

प –I

<मांक

Cतािवत काय का नाम

कुल अनुमािनत लागत

(zपये म)

सामुदाियक योगदान

(zपये म)

आय सृजन क

संभावना यिद कोई हो

1

2

3

4

5

1

2

3

4

िज़ला पKरषद क@ बैठक (काय2काKरणी) bारा अनुमोिदत योजनाओं क@ सूची

प – II

<0 Cथान का नाम

योजना का नाम

अनुमािनत रािश

अ²युि%

वाटर सलाई (कनेdसन, मर8मती एवं रख रखाव)

1

2

3

4

CवJछता (ठोस एवं तरल कचरा बंधन, सोखता बंधन, सावजिनक शौचालय का िनमाण एवं अनुरण)

5

6

7

8

सामुदाियक प>रसंपि का अनुरण एवं रख रखाव

9

10

11

12

पथ एवं फुटपाथ का रख रखाव

13

14

झारखड गजट(असाधारण) मंगलवार, 29 सत.बर, 2020

41

15

16

Aामीण िवFुतीकरण (सावजिनक Cथान एवं Cwीट लाइट का रख रखाव सिहत)

17

18

19

20

sमशान एवं कtगाह का अनुरण, संचालन एवं रख रखाव

21

22

23

24

गैर परंपरागत ऊजा fोत

25

26

27

28

वषा जल संरण एवं पुनच<ण

29

30

31

अय योजनाएं

कुल अनुमािनत रािश -

42

झारखड गजट(असाधारण) मंगलवार, 29 सत.बर, 2020

अनुसूची

मापी पु/त िनग2त पंजी

<0 मापी पुCत का

<मांक

े का नाम

िजस योजना के

िलए िनगत िकया

गया उसका

संUया/वष

ाˆ करने

वाले कमk

का नाम

मापी पुCत

िनगत ितिथ

ाˆका का

हCतार एवं

ितिथ

अ²युि%

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

Measurement Book Movement Register

(मापी पुCत संचालन पंजी)

<0

योजना

का

नाम,

वष एवं

संUया

सहायक

अिभयंता

के 5ारा

मापी

पुCत िलए

जाने क

ितिथ

सहायक

अिभयंता

का

हCतार

दज

क

गई

मापी

क

कुल

रािश

सहायक

अिभयंता

के 5ारा

मापी

पुCत

वापस

िकए जाने

क ितिथ

सहायक

अिभयंता

का

हCतार

कायपालक

अिभयंता के

5ारा मापी

पुCत िलए

जाने क

ितिथ

कायपालक

अिभयंता

का

हCतार

कायपालक

अिभयंता के

5ारा मापी

पुCत वापस

िकए जाने क

ितिथ

कायपालक

अिभयंता का

हCतार

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

झारखड गजट(असाधारण) मंगलवार, 29 सत.बर, 2020

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अनुसूची

झारखंड सरकार

Aामीण िवकास िवभाग (पंचायती राज)

15 वT िवr आयोग से >ाV रािश का उपयोिगता >माण पQ

िज़ला प>रषद का नाम -

<मांक

कार

िवभागीय पांक/ िदनांक िजससे रािश

उपलyध कराई गई

कुल रािश

1

2

3

4

1

क gांश

2

रा“यांश

3

अय िविवध ािˆयाँ (सूद इEयािद)

कुल

5- मािणत िकया जाता है िक वष ................................... म .................................... पंचायत सिमित को

15 व िव आयोग के अंतगत कुल ......................................... z0 बुिनयादी अनुदान/आब' के }प म

क gांश के }प म ाˆ ह{आ तथा रा“यांश के }प ……………………………. z0 ाˆ ह{आ I गत वष

........................... क अ)यवह>रत शेष रािश कुल ....................................... z0 का भी उपयोिगता भी

इसम सिनिहत है I उपरो% िविवध ािˆ के }प म इस वष कुल ................................. z0 ाˆ ह{ये I

6- मािणत िकया जाता है िक उपरो% उvलेिखत कुल रािश ........................................ म से कुल

..................... z0 का उपयोग िजन उ‹ेsय के िलए िकया जाना था, म िकया जाय I साथ ही यह भी मािणत

िकया जाता है िक कुल ..................... z0 इस वष अ)यवहत शेष रह गए है, जो आगामी िवीय वष

.......................... के चलने वाली योजनाओं के उपयोग म लाये जाएंगे I

7- मािणत िकया जाता है िक मn पूण }प से इस बात से संतुƒ ह³ँ िक िजस उ‹ेsय से अनुदान Cव}प रािश ाˆ ह{ई

थी उसे ही पूरा करने म रािश )यय क गई है I मn इस संबंध म जांचोपरांत यह पाया ह³ँ िक िजस काय एवं उ‹ेsय

िक पूित के िलए रािश उपलyध कराई गई थी, उसी पर इसका उपयोग िकया गया हn I

iii. चाटड एकाउटट के 5ारा िदनांक ............................ से ............................ तक के

लेखाओं क जांच क गई िजसे इसके साथ संल™न िकया जा रहा है I

iv. मािणत िकया जाता है िक उ% रािश का )यय िवीय एवं भौितक }प से भारत सरकार एवं

रा“य सरकार के 5ारा िनगत मागदिशका के अनु}प िकया गया है I

8- उ% रािश के उपयोग का प>रणाम िन8नवत है –

ग) आगम (मदवार एवं िनयमानुसार जांच िटपणी) –

iii.

iv.

घ) िनगम (मदवार एवं िनयमानुसार जांच एवं प>रणाम) –

िदनांक ......................

मुUय कायपालक पदािधकारी का हCतार

िज़ला प>रषद अrय का हCतार एवं मुहर

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झारखड गजट(असाधारण) मंगलवार, 29 सत.बर, 2020

15osa foŸk vk;ksx dh vuqkalk ds vkyksd esa fodkl ;kstukvksa ds fdz;kUo;u gsrq psdfyLV

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15osa foŸk vk;ksx dh izkIr jkf”k ¼dqy o’kZokj½

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2

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jgh ;kstukvksa ds fy, vyx ls iath dk la/kkj.k fd;k

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5

dk;kZfUor djk;h tk jgh ;kstuk GPDP/PSVP/ZPVP

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6

dk;kZfUor djk;kh tk jgh ;kstuk dh rduhfd ,oa

iz”kklfud Lohd`fr l{ke izkf/kdkj ls izkIr gS&

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7

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ljdkj }kjk pyk;h tk jgh ;kstuk ds lkFk vfHklj.k

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8

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9

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10 dk;kZfUor ;kstuk ds fy, foŸkh; jkf”k miyC/k gS&

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11 vkc) jkf”k ls ;kstuk iw.kZ djus ds i”pkr~ mlds

Operation and Maintenance ,oa “kwYd@izHkkj olwyus

dk rFkk ;kstuk dks leqfpr :i ls izca/ku dk O;oLFkk

xzke iapk;r ds }kjk fd;k x;k gS&

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--------

झारखड राजक;य मुRणालय

झारखड राजक;य मुRणालय, राँची वारा काशत एवं मुsRत

राँची वारा काशत एवं मुsRत,

झारखड गजट

झारखड गजट (असाधारण

असाधारण)

) 468 -- 50