झारखड गजट
असाधारण अंक
झारखड सरकार वारा काशत
4 कातक, 1942 (श०)
सं या– 592 राँची, सोमवार, 26 नवबर, 2020 (ई०)
कामक, शासनक सुधार तथा राजभाषा वभाग
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संक$प
13 नवबर, 2020
सं!या- 5/आरोप-1-450/2014 का०- 5855-- 'ी नीरज कुमार *संह, झा0-0से0, (को/ट 1मांक-
793, गृह िजला- भागलपुर), त8काल9न िजला प:रवहन पदा<धकार9, <ग:रडीह को /दनांक 14.04.2011
को नगरानी @वभाग, झारखBड Cवारा :रDवत लेने के आरोप मF <गरGतार कर Hयायक /हरासत मF
भेजा गया। उKत के आलोक मF @वभागीय आदेश सं0-2121 /दनांक 26.04.2011 Cवारा 'ी *संह को
झारखBड सेवा सं/हता के नयम-99 के तहत /दनांक 14.04.2011 से /हरासत कL पूर9 अव<ध तक के
*लए नलंPबत करते हुए उनका मुयालय -मंडल9य आयुKत का कायालय, दQRणी छोटानागपुर
-मंडल, राँची नधा:रत Uकया गया।
'ी *संह Cवारा /दनांक 15.07.2011 को /हरासत से मुKत होने के पDचात् /दनांक
18.07.2011 के पवाXन मF @वभाग मF योगदान Uकया गया। फलतः 'ी *संह को Hयायक /हरासत से
मुKत होने कL त<थ /दनांक 15.07.2011 से अगले आदेश तक झारखBड सेवा सं/हता के नयम-100
के अHतगत @वभागीय आदेश सं0-6218 /दनांक 01.10.2011 के Cवारा पुनः नलंPबत Uकया गया।
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झारखBड गजट(असाधारण) सोमवार, 26 नवबर, 2020
'ी *संह Cवारा नलंबन से मुKत करने हेतु एक अ\यावेदन @वभाग मF सम@पत Uकया
गया, िजसके समीRोपरांत @वभागीय आदेश सं0-12173, /दनांक 31.10.2012 Cवारा आदेश नगत के
त<थ से इHहF नलंबन मुKत Uकया गया तथा @वभाग ^तर पर 'ी *संह के @व_` -पa-‘क’ का गठन
कर @वभागीय संक$प सं0-8223, /दनांक 19.08.2014 Cवारा इनके @व_` @वभागीय कायवाह9
संचा*लत कL गई।
संचालन पदा<धकार9 के पaांक-69, /दनांक 18.04.2016 Cवारा @वभागीय कायवाह9 का
जाँच -तवेदन सम@पत Uकया गया, िजसमF संचालन पदा<धकार9 Cवारा नन*लeखत नfकष ग/ठत
Uकया गया-
"उपायुKत, <ग:रडीह के Cवारा सरकार9 अ<धवKता, <ग:रडीह से -ाiत मंतjय मF यह कहा
गया है Uक ‘मामले कL सुनवाई माननीय उlच Hयायालय झारखBड मF लंPबत है और नणय होने मF
@वलंब कL संभावना है, इस काय/हत को nयान मF रखते हुए 'ी नीरज कुमार *संह के बचाव बयान पर
सहानुभूतपूवक @वचार करने कL कृपा कL जा सकती है।’ आरो@पत पदा<धकार9 के Cवारा अपने बचाव
बयान मF रखे गये तoय गंभीर एवं @वचारणीय है। @वशेष Hयायालय मF लंPबत वाद सं0-11/2011 मF
इसका @वचारण होना है। ऐसी ि^थत मF आरो@पत पदा<धकार9 के @व_` @वशेष Hयायालय मF लंPबत
वाद सं0-11/2011 मF आरोप *स` होने तक इस कायवाह9 मF ग/ठत आरोप -माeणत नह9ं होता है।
अतः उपायुKत, <ग:रडीह के मंतjय के आलोक मF कारवाई कL जा सकती है।”
संचालन पदा<धकार9 के जाँच -तवेदन के समीRोपरांत @वभागीय पaांक-10982, /दनांक
23.12.2016 एवं पaांक-1999, /दनांक 17.03.2020 Cवारा sfटाचार नरोधक tयूरो, झारखBड, राँची
से नगरानी थाना कांड सं0-09/2011, @वशेष वाद सं0- 11/2011 मF अCयतन ि^थत उपलtध कराने
का अनुरोध Uकया गया।
उKत वाद मF /दनांक 17.02.2020 को 'ी अजय कुमार *संह, िजला एवं अपर सa
Hयायाधीश-II-सह-@वशेष Hयायाधीश, sfटाचार नरोधक tयूरो, साईबर वाद एवं @वCयुत अ<धनयम,
धनबाद के Hयायालय Cवारा Hयायादेश पा:रत Uकया गया, िजसका ऑपरे/टव पाट ननवत् है-
"That the convict namely, Neeraj Kumar Singh is hereby sentenced to undergo rigorous
imprisonment for four years and also with fine of Rs. 1,00,000/- (One Lakh only) for the offence
punishable u/s-7 of the Prevention and Corruption act 1988. In default of payment of fine, the convict
shall undergo further simple imprisonment of six months and further sentenced to undergo rigorous
imprisonment for five years and also with fine of Rs. 1,50,000/- (One Lakh Fifty Thousand Only) for
the offence punishment u/s-13(2) r/w-13(1)(d) of the Prevention of Corruption Act 1988 and in default
of payment of fine, the convict shall undergo further simple imprisonment of eight months. Both the
sentences shall run concurrently. The period undergone in custody as under trial prisoner by the
convict shall be set off against the substantive sentences awarded to the convict."
/दनांक 17.02.2020 को पा:रत उKत Hयायादेश के @व_` 'ी *संह Cवारा माननीय
झारखBड उlच Hयायालय, राँची मF U1*मनल अपील (एस0जे0) सं0-210/2020 दायर Uकया गया,
िजसमF मा0 उlच Hयायालय Cवारा /दनांक 08.07.2020 को Hयायादेश पा:रत Uकया गया, िजसका
ऑपरे/टव पाट ननवत् है-
झारखBड गजट(असाधारण) सोमवार, 26 नवबर, 2020
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"Accordingly, the impugned judgement of conviction and order of sentence dated
17.02.2020, passed by the Additional Session Judge-II-cum- Special Judge, Anti Corruption Bureau,
Cyber Cases and Electricity Act, Dhanbad in Special (Vigilance) Case No. 11 of 2011 being not
sustainable in law is set aside and the appellant accused Neeraj Kumar Singh is acquitted of all the
charges by giving him the benefit of doubt.
The appellant accused Neeraj Kumar Singh is in custody. In view of his acquittal, the
appellant Neeraj Kumar Singh is directed to be released from the custody unless his detention is
required in connection with any other case.
In the result, this appeal is allowed.
Let a copy of this judgement be sent to the learned court below forthwith."
माननीय झारखBड उlच Hयायालय Cवारा पा:रत उKत Hयायादेश के आलोक मF मामले
कL समीRा कL गई। समीRा मF पाया गया Uक /दनांक 17.02.2020 से 22.07.2020 तक कL अव<ध
मF 'ी *संह झारखBड सेवा सं/हता के नयम-99 के तहत् Deemed नलंPबत माने जायेगF। साथ ह9,
संचा*लत @वभागीय कायवाह9 मF भी संचालन पदा<धकार9 Cवारा कोई मंतjय ग/ठत नह9ं कर Hयायालय
के नणय के आधार पर @वचार करने का परामश /दया गया। U1*मनल केस मF ये पूण_पेण आरोप
मुKत हो गये ह{।
अतः समीRोपरांत, ननांUकत नणय *लया जाता है-
(क)
'ी *संह को इनके @व_` संचा*लत @वभागीय कायवाह9 मF आरोप मुKत करते हुए
@वभागीय कायवाह9 को समाiत Uकया जाता है।
(ख)
'ी *संह कL /दनांक 14.04.2011 से 15.07.2011 तथा पुनः /दनांक 17.02.2020 से
22.07.2020 तक कL नलंबन अव<ध को क8तjय अव<ध के _प मF @वनय*मत Uकया जाता है।
झारखBड रा|यपाल के आदेश से,
अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुKत स<चव।
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झारखBड राजकLय मु}णालय
झारखBड राजकLय मु}णालय, राँची Cवारा -का*शत एवं मु/}त
राँची Cवारा -का*शत एवं मु/}त,
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झारखBड गजट(असाधारण) सोमवार, 26 नवबर, 2020
झारखBड गजट
झारखBड गजट (असाधारण
असाधारण)
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